राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 26 फरवरी, 2015/7 फाल्गुन, 1936
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-9, 21 फरवरी, 2015
संख्याः पीसीएच-एचबी(15)2/95-1-38136-56.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज विभाग में राजपत्रित श्रेणी-1 के पद पर कार्यरत निम्न अधिकारियों को उनके नाम के आगे कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई तिथि से अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने उपरान्त उन्हें सरकारी सेवा से सेवा निवृत करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैः-
242-राजपत्र/2015-26-02-2015 (6391)6392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2015/7 फाल्गुन, 1936
| क्र0सं0 | अधिकारी का नाम व पद | जन्म तिथि | वर्तमान तैनाती स्थान | सेवानिवृति दिनांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्रीमती कुसुम शर्मा, जिला पंचायत अधिकारी । | 13.08.1957 जिला पंचायत अधिकारी ऊना। | 31.08.2015 (अपराहन) |
उपरोक्त के अतिरिक्त, विभाग में कार्यरत ऐसे अधिकारी जिनके अधिवर्षिता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृति आदेश विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.01.2014 को जारी किए गए हैं, को हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना संख्याःफिन(सी)-ए(3)-2/2013 दिनांक 28 मई, 2014 में अंकित प्रावधानुसार एक वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। एक वर्ष का सेवा विस्तार का लाभ पूर्ण करने के उपरान्त अधिकारी को सरकारी सेवा से सेवानिवृत करने के आदेश निम्नानुसार प्रदान किये जाते हैंः--
| क्र0 सं0 | अधिकारी का नाम व पद | जन्म तिथि | वर्तमान तैनाती स्थान | सेवानिवृति दिनांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री प्रेम चन्द तान्टा, जिला पंचायत अधिकारी । | 03.07.1956 | जिला पंचायत अधिकारी शिमला। | 31.07.2015 (अपराहन) |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
प्रधान सचिव (पंचायती राज)।
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ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT
STATE OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 13th November, 2014
No.1-15/2013-35619.—Sanction is hereby accorded to the grant of 30 days earned leave w.e.f. 24-11-2014 to 23-12-2014 in favour of Shri Kush Sharma, Deputy Advocate General of this department with permission to avail prefix Sunday falling on 23-11-2014.
Certified that Shri Kush Sharma, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on 30 days earned leave and that this period of leave will count for continuation of his service.
Certified that the said Shri Kush Sharma, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.
By order, Sd/- Advocate General.
6393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2015/7 फाल्गुन, 1936ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd November, 2014
No.1-16/2013-34713.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days earned Leave w.e.f. 3rd to 5th November, 2014 in favour of Shri Tarun Pathak, Deputy Advocate General, of this department with permission to avail prefix/suffix Sundays, Gazetted Holiday & Second Saturday falling on 2nd, 6th, 7th, 8th & 9th November, 2014.
Certified that Shri Tarun Pathak, Deputy Advocate Genera would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days Earned Leave and this period of leave will count for continuation of his service.
Certified that the said Shri Tarun Pathak, Deputy Advocate General is likely on the expiry of leave will return for duty to the Station from where he proceeds on leave.
By order, Sd/- Advocate General.
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ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 29th October, 2014
No.1-31/2013-39194.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days Earned Leave with effect from 27th to 29th October, 2014 in favour of Shri B.S. Parmar, Additional Advocate General of this department with permission to avail prefix Sunday falling on 26th October, 2014.
Certified that Shri B.S.Parmar, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days Earned Leave and that this period of leave will count for Continuation of his service.
Certified that the said Shri B.S. Parmar, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave will return for duty to the Station from where he proceeded on leave.
By order, Sd/- Advocate General.
6394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2015/7 फाल्गुन, 1936ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd October, 2014
No.1-16/2013-33601.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days earned Leave w.e.f. 20th to 22nd October, 2014 in favour of Shri Tarun Pathak, Deputy Advocate General, of this department with permission to avail prefix/suffix Sunday, Gazetted Holiday falling on 19th, 23rd & 24th October, 2014.
Certified that Shri Tarun Pathak, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days Earned Leave and this period of leave will count for continuation of his service.
Certified that the said Shri Tarun Pathak, Deputy Advocate General is likely on the expiry of leave will return for duty to the Station from where he proceeded on leave.
By order, Sd/- Advocate General.
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ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT
HIMACHAL PRADESH, SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 17th October, 2014
No.3-6/88-II-33109.—Ex-post facto sanction is hereby accorded to the grant of 12 (24) days medical leave on commuted basis w.e.f. 15th to 26th September, 2014 in favour of Shri Ram Murti Bisht, Deputy Advocate General of this department with permission to avail prefix Second Saturday & Sunday which fell on 13th& 14th September, 2014.
Certified that Shri Ram Murti Bisht, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 12 (24) days Earned leave and that this period will count for earning annual increment.
By order, Sd/- Advocate General.
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री मेहर दास, निवासी कोपटू, डा0 ओलवा, उप-तहसील आनी, जिला . . प्रार्थिया। कुल्लू (हि0 प्र0)
बनाम6395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2015/7 फाल्गुन, 1936 आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती निर्मला देवी पत्नी स्व0 श्री मेहर दास, निवासी कोपटू, डा0 ओलवा, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसके पति श्री मेहर दास की मृत्यु दिनांक 18-4-2010 को हो गई है लेकिन भूल-चुक के कारण उक्त मृतक की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तलूना में दर्ज नहीं करवा सकी है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त मृत्यु तिथि 18-4-2010 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
श्री मदन लाल पुत्र श्री भोलू राम, निवासी खादवी, डा0 जांओ, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री मदन लाल पुत्र श्री भोलू राम, निवासी खादवी, डा0 जांओ, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी बेटी कृतिका देवी का जन्म दिनांक 19-4-2010 को हुआ है लेकिन भूल-चुक के कारण उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत बुच्छैर में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 19-4-2010 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2015/7 फाल्गुन, 1936 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री कूमत राम पुत्र श्री राम देव, निवासी कराणा, डा0 कराणा, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री कूमत राम पुत्र श्री राम देव, निवासी कराणा, डा0 कराणा, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती खीम दासी की मृत्यु दिनांक 10-11-2012 को हो गई है लेकिन भूल-चुक के कारण उक्त मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत कराणा में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त मृत्यु तिथि 10-11-2012 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 12-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री वेद प्रकाश, उप-पंजीकाध्यक्ष (तहसीलदार), सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) 1. श्री रोशन लाल पुत्र श्री हरी राम, 2. श्री हुक्म चन्द पुत्र श्री हरी राम, 3. श्री चमन लाल पुत्र श्री हरी राम, निवासीगण निचली बैहली, डा0 अप्पर बैहली, तहसील . . प्रार्थीगण। सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्रीमती गौरा देवी पत्नी स्व0 श्री हरी राम, 2. बिन्द्रा देवी पुत्री श्री हरी राम, 3. चम्पा देवी पुत्री श्री हरी राम, 4. दुर्गा देवी पुत्री श्री हरी राम, निवासीगण निचली बैहली, डा0 अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, . . प्रत्यार्थीगण। जिला मण्डी (हि0 प्र0)
प्रार्थना-पत्र बराये पंजीकृत करने वसीयतनामा जेर धारा 40-41 भारतीय पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत।6397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2015/7 फाल्गुन, 1936 उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में प्रार्थीगण श्री रोशन लाल आदि पुत्रगण श्री हरी राम, निवासी निचली बैहली, डा0 अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में आवेदन-पत्र दायर किया है है कि उनके पिता श्री हरी राम पुत्र काली दास, निवासी निचली बैहली, डा0 अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने दिनांक 6-1-2015 को उनके नाम पर एक वसीयतनामा तहरीर करवाया है लेकिन उक्त वसीयतनामा को किसी कारणवश पंजीकृत नहीं करवा सके। अब वसीयतनामा को पंजीकृत किया जाये।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के द्वारा फरीकदोयम आम जनता व अन्य सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त विला पंजीकृत वसीयत को पंजीकृत करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-3-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर विला पंजीकृत वसीयत को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
वेद प्रकाश,
उप-पंजीकाध्यक्ष (तहसीलदार),
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
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In the Court of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)
Notice under section 16 of Special Marriage Act, 1954
Whereas Shri Baljeet Singh s/o Shri Rishipal Singh, r/o H.No. 13, Gurudwara Building near Bhatia Palace, Bye-Pass Road, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) and Smt. Simran Kaur d/o Shri Rattan Singh, r/o Village Lalwala Majbata, P.O. Banderjur, Tehsil Rudki, District Haridwar, Uttrakhand, presently residing at H.No. 13, Gurudwara Building near Bhatia Palace, Bye-Pass Road, Paonta Sahib, District Sirmaur (H. P.) have filed an application for registration of their marriage solemnized on 8-8-2003 and they have been living as husband and wife ever since then.
Notices are given to all concerned and general public to this effect that if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 8-8-2003 between above said Shri Baljeet Singh s/o Shri Rishipal Singh and Smt. Simran Kaur d/o Shri Rattan Singh. They should file their written objection or appear personally within 30 days from this date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and seal of this office.
Seal. Sd/- Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).
6398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 फरवरी, 2015/7 फाल्गुन, 1936ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)
श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री पृथ्वी चन्द, निवासी ग्राम पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
1. सचिव, ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, पांवटा साहिब 2. आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।
श्री इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री पृथ्वी चन्द, निवासी ग्राम पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने मय शपथ-पत्र प्रार्थना-पत्र इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह अनिता देवी पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम फतेहपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून के साथ दिनांक 15-2-2012 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब के रिकॉर्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है, जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते हैं।
अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री पृथ्वी चन्द, निवासी पुरूवाला, तहसील पांवटा साहिब की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 12-3-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 13-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
श्रवण मान्टा, मोहर। अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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CHANGE OF NAME
I, Kamla Devi w/o Late Shri Birbal, VPO Bhaloun, Tehsil Bangana, District Una, HP declare that the name of my son's Matric CBSE Certificate my name is wrongly entered as Kamlesh Devi and my husband name Birbal Singh. Correct name is Kamla Devi & Birbal. It will be corrected.
KAMLA DEVI, w/o Late Shri Birbal, VPO Bhaloun, Tehsil Bangana, District Una (H.P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है