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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 243, 27 February 2015

Published 27 February 2015

Gazette no.
243
Gazetteid
243/GAZETTE/2015-27/02/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-02-27.243_gazette_2015-2_27_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 14th November, 2014

No. 1-4/2009-35803.—Ex post facto sanction is hereby accorded to the grant of 10(20) days Medical Leave on commuted basis w.e.f. 27th October to 5th November, 2014 in favour of Shri Jagdip Singh Rana, Assistant Advocate General of this department with permission to avail prefx/suffix Sundays, Second Saturday and Gazetted Holiday which fell on 26th October, 6th, 7th, 8th and 9th November, 2014.

243-राजपत्र/2015-27-02-2015 (6399)6400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 Certified that Shri Jagdip Singh Rana, Assistant Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 10(20) days Medical Leave on commuted basis and this period of leave will count for earning annual increment.

By order, Sd/- Advocate General.

__________

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October, 2014

No. 1-14/2013-32542.—Ex post facto sanction is hereby accorded to the grant of 2 days Earned Leave w.e.f. 07.10.2014 to 08.10.2014 in favour of Shri Neeraj Sharma, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Neeraj Sharma, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 2 days Earned Leave and that this period will count for continuation of this service.

By order, Sd/- Advocate General.

__________

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 8th October, 2014

No. 1-15/2002-31893.—Sanction is hereby accorded to the grant of 4 days Earned Leave with effect from 23rd to 26th September, 2014 in favour of Shri J. K. Verma, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri J. K.Verma, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 4 days earned Leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that said Shri J. K.Verma, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave to return for duty to the station from where he proceeded on leave.

By order, Sd/- Advocate General.

6401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd September, 2014

No. 1-15/2002-31092.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days Earned Leave with effect from 17th to 19th September, 2014 in favour of Shri J.K.Verma, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri J. K.Verma, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days earned Leave and that this period of leave will count for earning annual increment.

Certified that said Shri J. K.Verma, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

By order, Sd/- Advocate General.

_________

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd September, 2014

No. 1-14/2013-31095.—Sanction is hereby accorded to the grant of 5 days Earned Leave w.e.f. 15.09.2014 to 19.09.2014 in favour of Shri Neeraj Sharma, Deputy Advocate General of this department with permission to avail prefix Second Saturday and Sunday falling on 13th & 14th September, 2014.

Certified that Shri Neeraj Sharma, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 5 days Earned Leave and that this period will count for continuation of this service.

Certified that the said Shri Neeraj Sharma, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

By order, Sd/- Advocate General.

6402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936

ADVOCATE GENERAL, DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the 17th October, 2014

No. 1-16/2013-33103.—Ex post facto Sanction is hereby accorded to the grant of (3) 6 days Medical Leave w.e.f. 18th to 20th September, 2014 in favour of Shri Tarun Pathak, Deputy Advocate General, of this department with permission to avail suffix Sunday which fell on 21.09.2014.

Certified that Shri Tarun Pathak, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 3(6) days Medical Leave and this period of leave will count for continuation of his service.

By order, Sd/- Advocate General.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री खेम राज धर्म पुत्र श्री सिंघ, निवासी पजोटी, उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री खेम राज धर्म पुत्र श्री सिंघ, निवासी पजोटी, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने स्वयं अदालत हजा में एक प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम पैतृक राजस्व कागजात में खिमो दर्ज है, जोकि गलत है। ग्राम पंचायत नडल के अभिलेख में खेम राज दर्ज है जो सही व दरुस्त है। प्रार्थी राजस्व अभिलेख महाल खल में अपना नाम खिमो उर्फ खेम राज करवाना चाहता है।

अतः इश्तहार हजा द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त नाम बदलने बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 11-3-2015 तक कार्यालय दिवस में प्रातः 10 बजे अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर पेश करें, न आने की सूरत में नाम बदलने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।6403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936

In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Jaswant Singh aged 28 years, s/o Shri Kirpa Ram, r/o Village & P.O. Bhater, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (H.P.)

2. Kalpna Dhap aged 25 years, d/o Late Shri Kuldeep Kumar Dhap, r/o V. P.O. Saproon, . . Applicants.

Tehsil Solan, District Solan (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Jaswant Singh and Kalpna Dhap have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-1-2015 at Tauni Devi Mandir, Tehsil and District Hamirpur (HP) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 4-3-2015. The objection received after 4-3-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-2-2015 under my hand and seal of the court.

Seal. Dr. CHAND PRAKASH SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

___________

In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Hamirpur (H. P.)

In the matter of :

1. Surya Kant Sharma, s/o Shri Ravi Dutt Sharma, r/o VPO Barikalan, Tehsil Khundian, District Kangra (H.P.) presently residing c/o Pankaj Thakur s/o Shri Bidhi Chand, r/o Village Bajuri, P.O., Tehsil and District Hamirpur (HP)

2. Smt. Priyanka, d/o Shri Vijay Singh, r/o Ward No. 2, VPO Sunehat, Tehsil Dehra, District Kangra (H.P.) c/o Pankaj Thakur s/o Shri Bidhi Chand, r/o Village Bajuri, . . Applicants. P.O., Tehsil and District Hamirpur (HP)6404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Surya Kant Sharma and Smt. Priyanka have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-9-2014 at Jawalamukhi Mata Mandir, District Kangra (HP) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 17-3-2015. The objection received after 17-3-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 18-2-2015 under my hand and seal of the court.

Seal. Dr. CHAND PRAKASH SHARMA, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 8/2014 तारीख पेशी : 17-4-2015 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

जगदीश चंद पुत्र श्री दोला पुत्र लाभा, निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला . . सायल। कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

1. मदन लाल पुत्र, 2. अशोक कुमार पुत्र, 3. राम प्यारी पुत्री, 4. चुहड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री भीखम पुत्र दौला, सभी निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी।6405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 25, खतौनी नं0 36, खसरा किाा 29, रकबा तादादी 0-55-20 है0 स्थित महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2011-12.

उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-4-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 09/2014 तारीख पेशी : 17-4-2015 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

1. जगदीश पुत्र श्री दूलो पुत्र लाभा, 2. अंगरूप पुत्र वूटा, निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . सायल।

बनाम

1. सरवन कुमार पुत्र वेली राम, 2. मान चंद पुत्र, 3. पुर्ण चंद पुत्र, 4. रूघनी देवी पत्नी श्री दुनी चंद, 5. वालकृष्ण पुत्र, 6. राजकृष्ण पुत्र रिखी राम, 7. मदन लाल पुत्र, 8. अशोक कुमार पुत्र, 9. राम प्यारी पुत्र, 10. चुहडी देवी पत्नी स्व0 श्री भीखम, सभी निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला . . प्रतिवादी। कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 29, खतौनी नं0 42 ता 47, खसरा किाा-4, रकबा तादादी 0-31-23 है0 स्थित महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2011-12.

उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-4-2015 को प्रातः 10 6406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 11/2014 तारीख पेशी : 17-4-2015 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

जगदीश चंद पुत्र दोला पुत्र लाभा, निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . सायल।

बनाम

1. मदन लाल पुत्र, 2. अशोक कुमार पुत्र, 3. राम प्यारी पुत्री, 4. चुहड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री भीखम पुत्र दौला, सभी निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। . मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 28, खतौनी नं0 41, खसरा किाा-06, रकबा तादादी 0-42-46 है0 स्थित महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2011-12.

उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-4-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 12/2014 तारीख पेशी : 17-4-2015 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

1. रामकृष्ण पुत्र, 2. रीता देवी पुत्री, 3. कान्ता कुमारी पुत्री, 4. सुमना कुमारी पुत्री, 5. झांजरू देवी पत्नी गोपाल दास, निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . सायल।

बनाम

1. मदन लाल पुत्र, 2. अशोक कुमार पुत्र, 3. राम प्यारी पुत्री, 4. चुहड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री भीखम पुत्र दौला, सभी निवासी महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी। . मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 26, खतौनी नं0 37, खसरा नं0 678/168, रकबा तादादी 0-12-54 है0 स्थित महाल औच, मौजा गगल, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2011-12.

उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 17-4-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

काली दास, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 13/2014 तारीख पेशी : 30-3-2015 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :

1. अजय कुमार पुत्र, 2. विपन कुमार पुत्र, 3. सत्या देवी पत्नी आत्मा राम, निवासी महाल तमलोह . . सायल। मौजा तमलोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)6408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 बनाम

1. रणजीत सिंह पुत्र, 2. सतीश कुमार पुत्र, 3. संजे कुमार, 4. राकेश कुमार पुत्र, 5. पवना देवी पुत्री, 6. रेखा देवी पुत्री, 7. सावित्री देवी पत्नी श्री रोशन लाल, 8. प्रकाश चंद पुत्र, 9. प्रीतम सिंह पुत्र मीनक उपनाम प्रभदयाल, 10. राज्य सरकार हि0 प्र0, सभी निवासी महाल तमलोह खास, मौजा तमलोह ,उप-तहसील . . प्रतिवादी। धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 2, खतौनी नं0 2, खसरा किाा 22, रकबा तादादी 01-61-02 है0 स्थित महाल तमलोह खास, मौजा तमलोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2008-09.

उपरोक्त प्रतिवादीगण को समन जारी किये गये परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को भी विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 30-3-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 03/2015 तारीख दायरा : 10-2-2015 तारीख पेशी : 18-3-2015 शीर्षक :

सुनील कुमार पुत्र श्री लाल चंद, निवासी गांव नौरा, डा0 नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. .प्रार्थी।

बनाम

प्रधान, ग्राम पंचायत नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा . . प्रत्यार्थी। प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी उपरोक्त ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र पेश किया है कि उसके भाई मुकेश कुमार की मृत्यु गांव नौरा, डा0 नौरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) में दिनांक 9-10-2014 को हुई है मगर अज्ञानतावश ग्राम पंचायत नौरा के अभिलेख में दर्ज न है।6409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 अतः इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 18-3-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर उजर पेश कर सकता है। इसके बाद कोई भी उजर या एतराज नहीें सुना जायेगा तथा मुकेश कुमार की मृत्यु पंजीकरण के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत नौरा को पारित कर दिये जायेंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 34/2015

श्री जीत राम पुत्र श्री बली राम, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जीत राम पुत्र श्री बली राम, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता बली राम की मृत्यु तिथि 3-12-1995 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपने ऊपर वर्णित पिता की मृत्यु तिथि 3-12-1995 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को स्व0 श्री बलीराम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त बली राम की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश प्रकरण संख्या : 32/2015

श्रीमती महिमा खातून पत्नी श्री शमीम, निवासी वार्ड नं0 11, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती महिमा खातून पत्नी श्री शमीम, निवासी वार्ड नं0 11, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र मोहित की जन्म तिथि 29-5-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 29-5-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मोहित की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त मोहित की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 31/2015

श्री दलीप गुप्ता पुत्र श्री विश्वेशवर प्रशाद, निवासी धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी। (हि0 प्र0)

बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 आम जनता

6411 . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दलीप गुप्ता पुत्र श्री विश्वेशवर प्रशाद, निवासी धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र विजय कुमार की जन्म तिथि 4-11-2010 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुआं में उक्त जन्म तिथि 4-11-2010 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को विजय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुआं, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त विजय कमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 33/2015

श्री जीत राम पुत्र श्री बली राम, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जीत राम पुत्र श्री बली राम, निवासी किशनपुरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी माता हरो देवी की मृत्यु तिथि 26-9-2013 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपने ऊपर वर्णित माता की मृत्यु तिथि 26-9-2013 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। 6412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्रीमती हरो देवी की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 16-3-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती हरो देवी की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 13-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 February 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-02-27.243_gazette_2015-2_27_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-02-27.243_gazette_2015-2_27_2015.