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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 248, 05 March 2015

Published 05 March 2015

Gazette no.
248
Gazetteid
248/GAZETTE/2015-05/03/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-03-05.248_gazette_2015-3_5_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2015

No. HHC/GAZ/14-58/75-XIII.—It is hereby notified for information of the Civil Judges (Junior Division) concerned that the 63rd Departmental Examination under Rule 18 of the Himachal 248-राजपत्र/2015-05-03-2015 (6725) 6726 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936 Pradesh Judicial Service Rules, 2004 will be held in the premises of the High Court, Shimla- 171 001 on the following dates:—

Date Paper/subject Time
Monday 06.04.2015 Criminal Law Civil Law 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Tuesday 07.04.2015 Revenue Law-I Revenue Law-II 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM
Wednesday 08.04.2015 Accounts Constitutional Law 10 AM to 1 PM 2 PM to 5 PM

By order, SUSHIL KUKREJA, Registrar (Rules), Secretary, Departmental Examination Committee.

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TOWN AND COUNTY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

( See rule-11)

NOTICE OF PUBLICATION OF DRAFT DEVELOPMENT PLAN FOR BAROG SPECIAL AREA

Dated 05th January, 2015

No. HIM/TCP/SLN/Development Plan Barog/S.A/10–2113-20.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Draft Development Plan for Barog Special Area is hereby published and the Notice is given that a copy of the said Draft Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices:-

1. The Chairman, Special Area Development Authority, Barog –cum- Deputy Commissioner, Solan.

2. The Director, Town and Country Planning Department, Shimla-9, Himachal Pradesh.

3. The Member Secretary, Special Area Development Authority, Barog –cum- Town and Country Planner, Solan.

The particulars of the said Draft Development Plan have been specified in the schedule below.

6727 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936

If there be any objection or suggestion with respect to the said Draft Development Plan, it should be sent in writing to the Chairman, Special Area Development Authority, Barog-cum- Deputy Commissioner, Solan within thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

1. The Existing Land use Maps.

2. A Narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of Draft Development Plan.

3. The phasing of implementation of the Draft Development Plan as suggested by the Chairman, Special Area Development Authority, Barog-cum-Deputy Commissioner, Solan.

4. The Provisions for enforcing the Draft Development Plan and stating the manner in which permission for development may be obtained

Place : Solan

By order, Sd/- CHAIRMAN, Special Area Development Authority, Barog-cum- Deputy Commissioner, Solan (H.P).

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कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-II)

अधिसूचना

शिमला-2, 10 फरवरी, 2015

संख्याः पर(एपी-बी)ए(3)-2/2014.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या 2-6/71 डी.पी. (नियुक्ति-II) तारीख 20-09-1973 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 21-9-1973 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रैगुलेशनज, 1973 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते है, अर्थात्‌ :-

1. संंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) (टवेन्टि नाइन्थ अॅमेंडमेंट) रेगुलेशनज़, 2015 है ।

(2) ये रेगुलेशनज़ राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. शेडयूल का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (एग्जैम्पशन फ्रॉम कंसलटेशन) रेगुलेशनज़, 1973 से संलग्न शेडयूल की विद्यमान मद संख्या 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

6728 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936 "13. 50% posts of direct recruitment of Teachers, Engineers and Doctors in Health & Family Welfare [except the posts of Medical Officers (Dental)], Ayurveda and Animal Husbandry Departments, Himachal Pradesh (Class-I and II) recruitment to which is made on batch wise basis.".

आदेश द्वारा, पी. मित्रा, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Per(AP-B) A(3)2/2014 dated

10-2-2015 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-II)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 10th February, 2015

No.Per(AP-B)A(3)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to clause (3) of Article 320 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following regulations further to amend the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973 notified vide Notification No. 2-6/71 DP (Apptt-II), dated 20-9-1973 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary), dated 21-09-1973, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) (29th Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Schedule.—In Schedule attached to the Himachal Pradesh Public Service Commission (Exemption from Consultation) Regulations, 1973, for the existing item No. 13, the following shall be substituted, namely:—

"13. 50% posts of direct recruitment of Teachers, Engineers and Doctors in Health & Family Welfare [except the posts of Medical Officers (Dental)], Ayurveda and Animal Husbandry Departments, Himachal Pradesh (Class-I and II) recruitment to which is made on batch wise basis."

By order, P. MITRA, Chief Secretary.

6729 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री नरेश राय बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नरेश राय पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अक्षय राय की जन्म तिथि 9-10-1996 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे अक्षय राय का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-3-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री प्रवीण कुमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी चोहला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र वरुण कुमार का जन्म दिनांक 15-10-2012 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कजलोट में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे वरुण कुमार का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 24-3-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।6730 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936 ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्रीमती छैलो देवी बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती छैलो देवी पत्नी श्री राकेश चन्द, निवासी सुधेड़, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री निकिता देवी का जन्म दिनांक 5-7-1990 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सुधेड़ में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे निकिता देवी का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-3-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

तारीख पेेशी : 5-3-2015 श्री राम सिंह पुत्र श्री रेवती राम, निवासी जरवाला, डा0 पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र रबी की जन्म तिथि 3-6-2010 को है, जो कि ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाये।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र रबी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 5-3-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 5-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6731 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936 ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

तारीख पेेशी : 5-3-2015 श्री राम सिंह पुत्र श्री रेवती राम, निवासी जरवाला, डा0 पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र बबलू की जन्म तिथि 15-12-2008 को है, जो कि ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाये।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र बबलू की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 5-3-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।

आज दिनांक 5-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

तारीख पेेशी : 20-3-2015 श्री तुलसी राम पुत्र श्री जंगलू राम, निवासी पाटन, डाकघर गाड़ागुशैणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र दिनेश कुमार की जन्म तिथि 24-12-1990 को है, जो कि ग्राम पंचायत सराज के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाये। 6732 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936 इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र दिनेश कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराज के अभिलेख में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 20-3-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे। आज दिनांक 20-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री खेवा राम पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव खड़ोहा, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत रैला में नाम दरुस्ती बारे। श्री खेवा राम पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी गांव खड़ोहा, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने प्रार्थना-पत्र व शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रैला में खेवा राम दर्ज हुआ है जबकि रमेश कुमार दर्ज होना चाहिए था। अतः इसे दरुस्त किया जाए। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 24-3-2015 को असालतन या वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाने बारे कार्यवाही कर उक्त नाम की दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला परिवार पंजी व अन्य पंचायत सम्बन्धी रिकॉर्ड में इसका नाम खेवा राम पुत्र ज्ञान चन्द के बजाए खेवा राम उर्फ रमेश कुमार पुत्र ज्ञान चन्द दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।6733 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) श्री लाल चन्द चम्बयाल पुत्र स्व0 श्री श्याम चन्द चम्बयाल, निवासी गांव व डा0 ब्रैहिन, उप-तहसील . . प्रार्थी। सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु दर्ज करने बारे। श्री लाल चन्द चम्बयाल पुत्र स्व0 श्री श्याम चन्द चम्बयाल, निवासी गांव व डा0 ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि इसका हकीकी मामा श्री खीमी राम पुत्र फतेह चन्द, निवासी गांव व डा0 ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू वाले की मृत्यु ग्राम पंचायत भलाण-2 के मृत्यु पंजी में दर्ज नहीं है जबकि मृत्यु तारीख 16-6-2012 है को दर्ज किया जाने बारे आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 24-3-2015 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत भलाण-2 के मृत्यु पंजी में श्री खीमी राम उपरोक्त की मृत्यु तारीख 16-6-2012 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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CHANGE OF NAME

I, Daya Wati w/o Late Shri Sudershan Kumar, Village Dhadial, PO Nari, Tehsil & District Una (H.P.) declare that in my daughter Neha Sharma 10th & 12th class CBSE School Certificate wrongly entered DOB 4-9-1997 and my name is Kiran Bala. But correct DOB is 4-9-1996 & my correct name is Daya Wati.

DAYA WATI, w/o Late Shri Sudershan Kumar, Village Dhadial, PO Nari, Tehsil & District Una (H.P.).

6734 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 मार्च, 2015/14 फाल्गुन, 1936

CHANGE OF NAME

I, Daya Wati w/o Late Shri Sudershan Kumar, Village Dhadial, PO Nari, Tehsil & District Una (H.P.) declare that in my son Sachin Kumar 10th class CBSE School Certificate wrongly entered my name is Kiran Bala. But my correct name is Daya Wati. Kindly correct it.

DAYA WATI, w/o Late Shri Sudershan Kumar, Village Dhadial, PO Nari, Tehsil & District Una (H.P.).

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सार्वजनिक सूचना

मैं, दमयन्ती कुमारी, आयु 30 वर्ष पत्नी श्री राजू, निवासी गांव जलाणा/गेरड़ा, डाकखाना पलोग, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे सुपुत्र का नाम ग्राम पंचायत जलाणा के परिवार सदस्य रजिस्टर में हिमांशु पंवर दर्ज है लेकिन मैंने अपने सुपुत्र का नाम बदलकर अरनव पंवर रख दिया है। अतः परिवार रजिस्टर व अन्य दस्तावेजों में नाम अरनव पंवर किया जाये।

दमयन्ती कुमारी पत्नी श्री राजू, निवासी गांव जलाणा/गेरड़ा, डाकखाना पलोग, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 March 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-03-05.248_gazette_2015-3_5_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-03-05.248_gazette_2015-3_5_2015.