राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
सोमवार, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th March, 2015
No. EDN-A-Kha(3)4/2010.—Ms. Divya Gupta, Associate Professor in English (College Cadre), Class-I (Gazetted) posted at Government Degree College Chaura Maidan (Shimla), working in the Higher Education Department has tendered a three months notice dated 11-11-2014 for Pre-mature retirement w.e.f. 31-03-2015(A.N.).
261-राजपत्र/2015-23-03-2015 (7303) 7304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 The date of birth of the said officer is 09-07-1967. She joined Government service on 19- 12-1994 as such she will complete 20 years 03 months and 13 days on 31st March 2015(A.N.).
Therefore, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the pre-mature retirement of the said Ms. Divya Gupta, Associate Professor in English (College Cadre), Class-I (Gazetted) posted at Government Degree College Chaura Maidan (Shimla), by invoking the provisions laid down under the H.P. Civil Services (Pre-mature retirement) Rules, 1976 w.e.f. 31st March 2015(A.N.).
By order, P.C. DHIMAN, Addl. Chief Secretary (Hr. Edu.).
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
ORDER
Shimla-2, the 14th July, 2014
No. EDN-A-Kha(3)4/2010.—WHEREAS Smt. Rupa Dass Gupta, Lecturer in Home Science, RKMV Shimla H.P. was served with a Charge Sheet under Rule-14 of the Central Civil Services (Classification Control and Appeal) Rules, 1965 vide this Department Memorandum of even number dated 26th Oct. 2013 on the following charges:—
Article-I of Annexure-I
That the said Smt. Rupa Dass Gupta, Lecturer in Home Science, RKMV Shimla, Distt. Shimla, H.P. while working in the aforesaid college remained willfully absent w.e.f. 15-10-2007 to till date, which is very unbecoming on the part of the said Lecturer and tantamount to misconduct, misbehaviour and violation of Rule 3 (1) i, ii & iii of CCS (Conduct) Rules, 1964 in general and F.R.17-A in particular.
Article-I of Annexure-II
That the said Smt. Rupa Dass Gupta, Lecturer in Home Science, RKMV Shimla, Distt. Shimla, H.P. while working in the aforesaid college during the year 2007 submitted an application dated:13-10-2007 requesting therein for Casual Leave w.e.f. 15-10-2007 to 22-10-2007 in her favor with the permission to leave the station which has been sanctioned by the then Principal, RKMV, Shimla. Thereafter, instead of joining her duties, she send following leave applications for granting of leave in her favour :—
| Date of application | Kind of leave |
| 18-10-2007 | for one and half month from 23-10-2007 (upto 06-12-2007) on account of leave of kind due. |
| 5-2-2008 | E.O.L. upto 15-04-2008 |
| 15-04-2008 | E.O.L. upto 17-06-2008 |
| 16-06-2008 | E.O.L. upto 17-08-2008 |
| 18-08-2008 | E.O.L. upto 20-10-2008 |
| 16-10-2008 | E.O.L. upto 17-12-2008 |
| 4-3-2009 | E.O.L. upto 30-04-2009 |
| 14-05-2009 | E.O.L. upto 31-07-2009 |
| 10-08-2009 | E.O.L. upto 31-10-2009 |
Therefore, said Smt. Rupa Dass Gupta, Lecturer in Home Science, RKMV, Shimla remained willfully absent from the duties w.e.f. 15-10-2007 to date without any prior permission and sanction of the competent authority, thus she failed to resume her duties resulting loss of studies of the students, which is very unbecoming being a Government employee and tantamount to misconduct, misbehavior and violation of Rule 3(1) i, ii & iii of CCS (Conduct) Rules, 1964 in general and F.R.17-A in particular.
2. AND WHEREAS, under sub-rule (2) of the Rule-14 of the Central Civil Services (Classification Control & Appeal) Rules, 1965 and Inquiring Authority was appointed vide this department order of even number dated 18th Nov. 2013 to enquire into the charges framed against Smt. Rupa Dass Gupta, Lecturer in Home Science, RKMV, Shimla, who submitted the Inquiry Report vide his letter EDN-HPA/JDHE(C-I)2014-Inquiry dated 24th April 2014 in which the charges leveled against the CO stood unequivocally proved beyond reasonable doubt.
4. AND WHEREAS, the brief facts of the case are that the charged officer applied for casual leave on 13-10-2007 by submitting an application requesting therein for casual leave w.e.f. 15-10- 2007 to 22-10-2007 alongwith permission to leave the station and thereafter continuously applied for leave but never got them sanctioned and in effect remained wilfully absent w.e.f. 23-10-2007 to till date. She applied for Pre-Mature retirement from Government Service on 1-2-2010 with the three months notice. But the said request was rejected by the Government as her case was not covered as per the provisions of the H.P. Civil Services (Pre-Mature Retirement) Rules. Thereafter, she submitted her resignation from Government Service on 5th January 2013 and on 27-9-2013.
5. AND WHEREAS, keeping in view the facts and circumstances of the case as discussed above and after careful consideration of the whole matter, record, the undersigned does not find any reason to disagree with the findings given by the Inquiry Officer and the report of inquiry is fully agreed to and accepted accordingly. I hold that it has been proved beyond reasonable doubt that Smt. Rupa Dass Gupta, Lecturer in Home Science, RKMV, Shimla has remained willfully absent w.e.f. 23-10- 2007 to till date the date of her resignation i.e. 5-1-2013, which amounts to conduct unbecoming of a Government servant and violation of the provisions of the CCS (Conduct) Rules, 1964 as well as no interest to continue / towards the Government service.
6. NOW, THEREFORE, the undersigned, in exercise of the powers vested under Rules-15 read with Rule-11 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 hereby accepts the request of Smt. Rupa Dass Gupta, Lecturer in Home Science, RKMV, Shimla 7306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 H.P for resignation from 5-1-2013 and orders that the period of absence w.e.f. 23-10-2007 to 5th January 2013 be treated as EOL without any financial benefits.
By order, ALI R. RIZVI, Principal Secretary (Hr.Edu.).
Regd. SMT. RUPA DASS GUPTA, Lecturer in Home Science, C/O Dr. D.J. Dasgupta A-479, Sector-IV New Shimla, Shimla-171009.
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EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 21st March, 2015
File No. EXN-F(10)-4/2004-I.—Please read name "Sh. Ritesh Chauhan" instead of the name "Sh. Ritesh Chand Rana " appeared at Sr. No. 59 of this Department Notification of even number dated 16.9.2013 regarding the constitution of Himachal Pradesh Traders Welfare Board.
By order, Sd/- Principal Secretary (E&T).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 20 मार्च, 2015
संख्याःपी.बी0डब्ल्यू0-एबी(12)-123/2005-1.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 25-8-2012 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती प्रोन्नति नियम 2012 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है। (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।7307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 2. उपाबन्ध ''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल), वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपाबन्ध ''क'' में स्तम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
''अनिवार्य अहर्ताएं :-
(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से दसवीं की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य।
(ii) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से मान्यता प्राप्त किसी संख्या/विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में नियमित पूर्णकालिक डिप्लोमा (3 वर्ष) या इसके समतुल्य।''
आदेश द्वारा, नरेन्द्र चौहान, अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. PBW-AB(12)-123/2005-I Dated 20-3-2015 as Required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 20th March, 2015
No. PBW-AB(12)-123/2005-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of lndia, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with HP Public Service Commission is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Public Works Department, Junior Engineer (Civil), Class-Ill (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2012 notified vide this Department Notification of even number dated 25-8-2012, namely :—
1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department Junior Engineer (Civil), Class-III (Non Gazetted) Recruitment & Promotion (1st amendment) Rules, 2015.
(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-A to the Himachal Pradesh Public works Department Junior Engineer (Civil), Class-III (Non Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2012, for the existing provision against Column No. 7, the following shall be substituted:
"Essential Qualifications :
(i) Should have passed matriculation examination or its equivalent from a recognized Board/University.
7308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 (ii) Regular full time Diploma in Civil Engineering (3 years) or its equivalent from an Institution/University duly recognized by the Central or State Government."
By order, NARINDER CHAUHAN, Addl. Chief Secretary (PW).
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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : दरुस्ती।
श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री अतर सिंह, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम गिरधारी लाल पुत्र आर सिंह है जबकि राजस्व रिकॉर्ड महाल गबली दाड़ में उसका नाम गगन सिंह पुत्र आर सिंह दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड महाल गबली दाड़ में गिरधारी लाल पुत्र आर सिंह करवाना चाहता है।
अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6-4-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 13-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव गुव्वर, मौजा प्रगोड, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र सेहत नाम बारे।
श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री तारा चन्द, निवासी गांव गुव्वर, मौजा प्रगोड, उप-तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृा प्रगोड में उसका नाम कुलदीप चन्द दर्ज है जोकि सही न है। सही नाम कुलदीप सिंह पुत्र तारा चन्द है।7309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2015 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती कुलदीप चन्द उर्फ कुलदीप सिंह पुत्र तारा चन्द के आदेश दे दिये जायेंगे। आज दिनांक 12-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री रतन चन्द उर्फ रतों, निवासी गांव मकरैहड, मौजा प्रगोड, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र सेहत नाम बारे।
श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री रतन चन्द उर्फ रतों, निवासी गांव मकरैहड, मौजा प्रगोड, उप-तहसील हारचकियां ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि राजस्व अभिलेख पटवार वृा प्रगोड में उसका नाम केवल सिंह दर्ज है जोकि सही न है। सही नाम केवल कृष्ण पुत्र रतन चन्द है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2015 को असालतन या वकालतन न्यायालय अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। बाद पेशी उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा तथा राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती केवल सिंह उर्फ केवल कृष्ण पुत्र रतन चन्द उर्फ रतों के आदेश दे दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवम सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) केस नं0 : 05/T/2015/Misc.
तारीख पेशी : 22-4-2015 श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री लालमन, निवासी गांव भरेड, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।7310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 बनाम
आम जनता
उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।
प्रार्थी श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री लालमन, निवासी गांव भरेड, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम गांव भरेड, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में कृष्ण कुमार दर्ज है, जबकि मेरे बच्चों के स्कूल प्रमाण-पत्र व परिवार रजिस्टर में मेरा नाम कृष्ण चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख महाल भरेड के अभिलेख में मेरा नाम कृष्ण कुमार उपनाम कृष्ण चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2015 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज जेर समायत न होगा तथा कृष्ण कुमार पुत्र लालमन, निवासी गांव भरेड, मौजा मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख महाल भरेड के अभिलेख में कृष्ण कुमार पुत्र श्री लालमन के बजाये कृष्ण कुमार उपनाम कृष्ण चन्द दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 5-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)
श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री हरि सिंह, गांव कोहतसेर, डा0 रामपुर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू . . वादी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969 ने अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री अमर सिंह पुत्र स्व0 श्री हरि सिंह, गांव कोहतसेर, फाटी तूनन, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी माता स्व0 श्रीमती निर्मला का देहान्त हो चुका है उसका नाम अज्ञानता के कारण व इलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में नहीं काटा है, और माता उपरोक्त का देहान्त 10-5-2004 को हुआ है जिस विषय उसने अपना ब्यान हल्फिया भी प्रस्तुत किया हैं सायल ने ग्राम पंचायत तूनन में उसके परिवार रजिस्टर में काटने का अनुरोध कर रखा है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को निर्मला पत्नी हरि सिंह का नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तूनन से काटने के लिए एतराज हो तो दिनांक 30-3-2015 तक हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त नाम व मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत तूनन से7311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 काटने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत तूनन को पंजीकृत नाम व मृत्यु तिथि काटने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक ................. को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुन्शी राम, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 63/2014
तारीख मरजुआ : 12-12-2014 श्री मुन्शी राम पुत्र श्री केशव राम, निवासी महाल काण्ढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण। आदि
बनाम
श्री खुवे राम पुत्र श्री देवी राम, निवासी वुदराधी, महाल काण्ढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) आदि
. . प्रत्यार्थीगण। आवेदन पत्र तकसीम जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम 1954, खाता खतौनी नं0 72/115, 116, किाा 3, रकबा 0-19-18 बीघा, महाल काण्ढी/203, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मुन्शी राम पुत्र श्री केशव राम, निवासी महाल काण्ढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) आदि ने प्रकरण इस न्यायालय में दावा तकसीम आवेदन पत्र गुजार रखा है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री वुधु, निवासी बुन्दराधी, महाल काण्ढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को तामील बारे बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस न्यायालय को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादी को तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः उक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30-4-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में समझा जायेगा कि आपको तकसीम बारे किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 20-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मुन्शी राम,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।7312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 ब अदालत श्री मुन्शी राम, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चच्योट स्थित गोहर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 62/2014
तारीख मरजुआ : 12-12-2014 श्री मुन्शी राम पुत्र श्री केशव राम, निवासी महाल काण्ढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थीगण। आदि
बनाम
श्री खुवे राम पुत्र श्री देवी राम, निवासी वुदराधी, महाल काण्ढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) आदि
. . प्रत्यार्थीगण। आवेदन पत्र तकसीम जेर धारा 123 भू-राजस्व अधिनियम 1954, खाता खतौनी नं0 71/114, किाा 15, रकबा 19-10-19 बीघा, महाल काण्ढी/203, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री मुन्शी राम पुत्र श्री केशव राम, निवासी महाल काण्ढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) आदि ने प्रकरण इस न्यायालय में दावा तकसीम आवेदन पत्र गुजार रखा है जो इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रतिवादी श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र श्री वुधु, निवासी बुन्दराधी, महाल काण्ढी, तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0) को तामील बारे बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है। जिस कारण इस न्यायालय को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं होती। उपरोक्त प्रतिवादी को तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः उक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 30-4-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकते हैं। गैर हाजिरी की सूरत में समझा जायेगा कि आपको तकसीम बारे किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं है तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
आज दिनांक 20-2-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
मुन्शी राम,
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
चच्योट, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural), District Shimla (H. P.)
Rajani d/o Shri Bal Krishan, r/o Village Dera Dohae, P.O. Dubloo, Sub-Tehsil Junga & District Shimla (H. P.).
Versus
General public .. Respondent.
Rajani d/o Shri Bal Krishan, r/o Village Dera Dohae, P.O. Dubloo, Sub-Tehsil Junga & District Shimla (H. P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter her date of birth of the7313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 named Rajani d/o Shri Bal Krishan, r/o Village Dera Dohae, P.O. Dubloo, Sub-Tehsil Junga & District Shimla (H. P.) in the record of Birth and Death in the office of the Secy.-cum-Registrar of Birth GP Janerghat, as per recommendation from CMO Shimla vide No. HFW-SML-B&D/ ST/ 12/528, dated 19-3-2015 as following:—
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of Birth |
| 1. | Rajani | D/o Shri Bal Krishan | 11-9-1979 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding of the date of birth of above in the record of GP Janerghat may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 19-3-2015 under my signature and seal of the court.
Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).
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ब अदालत श्री जोगिन्द्र सिंह चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू0-व्यवस्था वृा शिमला स्थित ब्रौड वे होटल, संजौली, शिमला-6
मुकद्दमा नम्बर : 01/2015
तारीख पेशी : 30-3-2015 मुकद्दमा : दरख्वास्त जेर धारा 123(तकसीम हुकमन) हिमाचल प्रदेश भू0 राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खेवट/खतौनी नम्बर 12/33 मिन, वाका सम्पदा पन्ति, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)। श्री मनोहर सिंह व अन्य निवासीयान, सम्पदा पन्ती, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)। . . वादीगण।
बनाम
श्री रोशन लाल व अन्य निवासीयान, सम्पदा पन्ती, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रतिवादीगण। नोटिस : प्रतिवादीगण। श्री मनोहर सिंह आदि निवासीयान सम्पदा पन्ती, तहसील शिमला ग्रामीण, जिला शिमला ने इस कार्यलय में तकसीम हेतु दरख्वास्त गुजारी है, जिस बारा इस न्यायालय द्वारा ही दोनों पक्षों को बराये सुनवाई न्यायालय हजा में उपस्थित आने बारा बजरिया समन सूचित किया गया परन्तु निम्न प्रतिवादीगण को बजरिया समन तामील न हो पा रही है।
अतः इस इश्तहार के माध्यम से निम्न प्रतिवादीगण को सूचित किया जावे, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :-
1. राज कुमार पुत्र श्रीमती सुबदा, 2. श्री नवीन कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, 3. श्रीमती नीशा पुत्री श्री सुरेन्द्र कुमार, 4. कुमारी स्मृती पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार, 5. श्री रोहित पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार, 6. श्री प्रेम पाल पुत्र श्री राजपाल, 7. श्रीमती आशा पुत्री श्रीमती सुबदा, 8. श्रीमती पती देवी पुत्री श्रीमती सुबदा, 9. श्रीमती जदू पुत्री श्रीमती सुबदा, 10. श्रीमती बिमला पुत्री श्रीमती सुबदा, 11. श्रीमती गुड्डी पुत्री श्रीमती सुबदा, 12. सुरेन्द्र 7314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 पुत्र अजीत सिंह, 13. कुमारी हेमलता पुत्री अमीचन्द, 14. कमल कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, 15. श्रीमती देवकू पत्नी राम दास, 16. श्रीमती द्रोपदी पत्नी श्री सन्तु, 17. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र, 18. श्रीमती मनोरमा पत्नी श्री नरेन्द्र, 19. श्रीमती कमला पत्नी श्री राजपाल सिंह, 20. श्रीमती कमलेश पुत्री श्रीमती सुबदा, 21. श्री लच्छमी राम पुत्र राम दास, 22. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री राम सरन।
उक्त सभी प्रतिवादीगण जो बावजूद इतलाह व समन प्राप्त न होने के कारण न्यायालय में सुनिश्चित तिथि को उपस्थित न आ रहे हैं, को लोकप्रिय अखबार ''अमर उजाला'' व ''राजपत्र'' हि0 प्र0 के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे अगली पेशी सुनिश्चित तिथि 30-3-2015 से पूर्व असालतन या वकालतन, यदि कोई उजर व एतराज हो तो पेश करें अन्यथा उक्त निश्चित तारीख को आदेश तरीका तकसीम जारी कर दिया जायेगा
उक्त इश्तहार आज दिनांक 16-3-2015 को अधोहस्ताक्षरी व मोहर अदालती से जारी किया गया। मोहर।
जोगिन्द्र सिंह चौहान, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू0-व्यवस्था वृा शिमला स्थित सन्जौली, शिमला-6 (हि0 प्र0)।
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ब अदालत जनाब श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सन्दीप ठाकुर पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी ग्राम ओडर पुरडा, डाकघर डिगंर किन्नर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सन्दीप ठाकुर पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी ग्राम ओडर पुरडा, डाकघर डिगंर किन्नर, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पिता श्री पृथ्वी सिंह पुत्र श्री मनसा राम की मृत्यु दिनांक 5-6-2014 को हुई है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत डिगंर किन्नर, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-4-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 12-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।7315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 ब अदालत जनाब श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी ग्राम कुफटू थलेड़े की बेड़, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री गोबिन्द राम, निवासी ग्राम कुफटू थलेड़े की बेड़, डाकघर नारग, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र साहिल व पुत्री कु0 शिल्पा का जन्म मिति 20-7-2002 व 5-6-2003 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथियां पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-4-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथियां दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 12-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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ब अदालत जनाब श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बाला राम, निवासी ग्राम मताहन, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री बाला राम, निवासी ग्राम मताहन, डाकघर सराहां, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी रेनू का जन्म मिति 26-12-2009 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनाहां धीनी, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21-4-2015 को या इससे पूर्व 7316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 23 मार्च, 2015/2 चैत्र, 1937 अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 12-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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Before the Executive Magistrate-cum-Tehsildar, Solan, District Solan (H. P.)
In the matter of :
Shri Lalit Jaggi s/o Shri Girish Jaggi, r/o Jaggi Niwas, Mohan Colony Ward No. 5, Tehsil . . Applicant. & District Solan, Himachal Pradesh
Versus
General Public . . Respondent.
WHEREAS, Applicant Shri Lalit Jaggi s/o Shri Girish Jaggi, r/o Jaggi Niwas, Mohan Colony Ward No. 5, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing him to enter the date of birth i.e. 17-1-1997 in the record of M.C. Solan, as his date of birth is not entered in M.C. Solan.
The general public of the concerned area is hereby called upon to file objection, if any, regarding entering the date of birth i.e. 17-1-1997 of Lalit Jaggi applicant in the Municipal Committee Solan and file objections in writing to this office. The objections should reach in this office on or before 15th April, 2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter his date of birth in the record of Municipal Committee Solan.
Seal.
Sd/-
Executive Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).
नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है