Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 264, 26 March 2015

Published 26 March 2015

Gazette no.
264
Gazetteid
264/GAZETTE/2015-26/03/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-03-26.264_gazette_2015-3_26_2015
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 3rd March,2015

No. Home-B(B)15-2/2012-Jails.—In pursuance to the provisions of Fundamental Rule 56(a), the Governor, Himachal Pradesh is placed to order that Shri Kamneshwar Kumar, Deputy Superintendent Jail, Sub Jail Shimla (Kaithu) of the Prisons Department shall retire from Government service on attaining the age of superannuation on 31-03-2015 (A.N.)

By order, Maneesh Garg, Secretary (Home). 264-राजपत्र/2015-26-03-2015 (7345)7346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मार्च, 2015

संख्याः कार्मिक (नियुक्ति-IV)ए(3)-2/2007.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 12 जुलाई, 2010 द्वारा अधिसूचित कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं, प्रधान निजी सचिव, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं, प्रधान निजी सचिव, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.-कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं प्रधान निजी सचिव, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध "क" में स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"वरिष्ठ विशेष निजी सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 3 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर वरिष्ठ विशेष निजी सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका वरिष्ठ विशेष निजी सचिव ओर विशेष निजी सचिव के रूप में संयुक्ततः 5 (पांच) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 (पांच ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ विशेष निजी सचिव के रूप में 2 (दो) वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर वरिष्ठ विशेष निजी सचिव में से प्रोन्नति द्वारा जिनका वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, विशेष निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव के रूप में संयुक्ततः 11 (ग्यारह) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 11 (ग्यारह) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें वरिष्ठ विशेष निजी सचिव के रूप में 01 (एक) वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हों) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः7347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937 परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

---------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (A-IV)-A(3)-2/2007

dated 25th March, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

(Appointment-IV)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th March, 2015

No. Per (A-IV)-A(3)-2/2007.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh. Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Department of Personnel, Himachal Pradesh Secretariat Services, Principal Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010, notified vide notification of even number dated 12.07.2010, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Department of Personnel, Himachal Pradesh Secretariat Services, Principal Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2015.

(2) The serules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Annexure-"A".— 2. In Annexure-"A" to the Department of Personnel, Himachal Pradesh Secretariat Services, Principal Private Secretary, (Class-I, Gazetted) Recruitment 7348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937 and Promotion Rules, 2010 for the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Senior Special Private Secretaries possessing 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Senior Special Private Secretaries with 05 (five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Senior Special Private Secretary and Special Private Secretary combined which shall also include essential service of 02 (two) years as Senior Special Private Secretary failing both by promotion from amongst the Senior Special Private Secretaries possessing 11 (eleven) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Senior Special Private Secretary, Special Private Secretary, Senior Private Secretary and Private Secretary which shall also include essential service of 01 (one) year as Senior Special Private Secretary.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his / her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category / post / cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged".

By order, Sd/- Chief Secretary.

7349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-9, 25 मार्च, 2015

संख्याः कार्मिक (नियुक्ति-4)ए(3)-4/2000.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, समसंख्यक अधिसूचना तारीख 18 अक्तूबर, 2001 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवायें वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवायें वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2015 है। (ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवायें वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2001 के उपाबन्ध 'क' म,ें--

(क) स्तम्भ संख्या 2 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः- ''02 (दो) '' ;

(ख) स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- ''पे बैण्ड ` 15600-39100 जमा ` 8400 ग्रेड पे; और

(ग) स्तम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- "विशेष निजी सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 3 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 3 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर विशेष निजी सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका विशेष निजी सचिव और वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में संयुक्तः 5 (पांच) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 5 (पांच) वर्ष का नियमित सेवाकाल हा,े जिसमें विशेष निजी सचिव के रूप में 2 (दो) वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, दोनों के न होने पर विशेष निजी सचिवों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका विशेष निजी सचिव, वरिष्ठ निजी सचिव और निजी सचिव के रूप में संयुक्तः 9 (नौ) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 9 (नौ) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें विशेष निजी सचिव के रूप में 01 (एक) वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी । (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हा,े प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त 7350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937 निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी '' ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

---------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (A-IV)-A(3)-4/2000

dated 25th March, 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

Personnel Department

(Appointment-IV)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th March, 2015

No. Per (A-IV)-A(3)-4/2000.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Secretariat Services Senior Special Private Secretary, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2001, notified vide notification of even number dated 18-10-2001, namely:—

7351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Secretariat Services Senior Special Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and promotion (Second Amendment) Rules, 2015.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Secretariat Services Senior Special Private Secretary, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2001.—

(a) For the existing provision against Column No. 2 the following shall be substituted, namely:—

"02 (Two);

(b) For the existing provision against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay Band ` 15600-39100 + ` 8400 Grade Pay; and

(c) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Special Private Secretaries possessing 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade, failing which, by promotion from amongst the Special Private Secretaries with 05 (five) years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, as Special Private Secretary and Senior Private Secretary combined which shall also include essential service of 02 (two) years as Special Private Secretary, failing both, by promotion from amongst the Special Private Secretaries possessing 09 (nine) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, combined as Special Private Secretary, Senior Private Secretary and Private Secretary which shall also include essential service of 01 (one) year as Special Private Secretary.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him / her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

7352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937 Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him / her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment / promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

By order, Sd/- Chief Secretary.

____________

कार्मिक विभाग

(नियुक्ति-।।)

अधिसूचना

शिमला-2, 25-03-2015

सं0 कार्मिक (नियुक्ति-।।) बी(15)-4/2015.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 15 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्‌द्वारा 25 मार्च, 2015 को ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट करते हैं जिसको और जिससे उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के उपबन्ध राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या उसके स्वामित्वधीन स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों या निगमों या समितियों को लागू होंगे।

आदेश द्वारा, पी. मित्रा, मुख्य सचिव।

--------

[Authoritative English text of this Government No. Per(AP-B)B(15)4/2015 dated 25-3-2015

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

PERSONNEL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th March, 2015

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 15 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Governor, Himachal Pradesh hereby specifies the 25th day of7353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937 March, 2015, as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 15 of the said Act shall apply to the local or other authorities or Coporations or Societies controlled or owned by the State Government.

By order, P. Mitra, Chief Secretary.

_________

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. सतीश कुमार सुपुत्र श्री देव राज, निवासी गांव व डाकघर किरवीं, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

2. सीमा देवी सपुत्री श्री दौलत राम, निवासी गांव जोगनी, डाकघर मुनीशवले, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। सतीश कुमार सुपुत्र श्री देव राज, निवासी गांव व डाकघर किरवीं, तहसील व जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में सीमा देवी सपुत्री श्री दौलत राम, निवासी गांव जोगनी, डाकघर मुनीशवले, तहसील रामपुर, जिला शिमला (हि0 प्र0) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2015 को प्रातः 10 बजे इस न्यायालय में उजर कर सकते हैंं इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 17-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) 1. Ajeet Singh s/o Shri Purshotam Chand, r/o Patti Mors Tappa Pahala, Teh. Barsar, District Hamirpur (H.P.).

2. Anjana Kumari d/o Shri Beet Singh, r/o VPO Bhaba Nagar, Tehsil Nichar, District . . प्रार्थी। Kinnaur (H.P.)7354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। Ajeet Singh s/o Shri Purshotam Chand, r/o Patti Morsu Tappa Pahala, Teh. Barsar, District Hamirpur (H.P.) ने इस न्यायालय में Anjana Kumari d/o Shri Beet Singh, r/o VPO Bhaba Nagar, Tehsil Nichar, District Kinnaur (H.P.) से विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में उजर कर सकते हैंं इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

आज दिनांक 17-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) प्रेक्षिका शर्मा पुत्री श्री रमेश चन्द, गांव मनवीं, डा0 लगमनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014- 2633, दिनांक 20-2-2015 अनुसार प्रेक्षिका शर्मा पुत्री श्री रमेश चन्द, गांव मनवीं, डा0 लगनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 12-2-1995 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है तथा अब उक्त जन्म तिथि 12-2-1995 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रेक्षिका शर्मा पुत्री श्री रमेश चन्द, गांव मनवीं, डा0 लगमनवी, की जन्म तिथि 12-2-1995 को ग्राम पंचायत मनवीं, डा0 लगनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-4-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 5-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।7355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937 ब अदालत श्री संजय कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) शशांंक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव मनवीं, डा0 लगमनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014- 2635, दिनांक 20-2-2015 अनुसार श्री शशांक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव मनवीं, डा0 लगमनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 2-2-1994 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मनवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सका हैं तथा अब उक्त जन्म तिथि 2-2-1994 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि शशांक शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द, गांव मनवीं, डा0 लगमनवी, की जन्म तिथि 2-2-1994 को ग्राम पंचायत मनवीं, डा0 लगनवी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-4-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 5-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

संजय कुमार, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) गंगा देवी पत्नी श्री भागीरथ, गांव फगलोट, डा0 चन्दरूही, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जन्म एवं मृत्यु) हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR (B&D) 2014- 3520, दिनांक 10-3-2015 अनुसार गंगा देवी पत्नी श्री भागीरथ, गांव फगलोट, डा0 चन्दरूही, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) का आवेदन समस्त रिकॉर्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पति की मृत्यु दिनांक 15-9-1989 को हुई है परन्तु वह उपरोक्त मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न करवा सकी है तथा अब उक्त जन्म तिथि 15-9-1989 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहती है। 7356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 26 मार्च, 2015/5 चैत्र, 1937 अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि भागीरथ पुत्र जिन्दू राम, की मृत्यु तिथि 15-9-1989 को ग्राम पंचायत पपलाह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-4-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 13-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

कर्म चन्द, मोहर। कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री संजय कुमार सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) नवनीत कुमार पुत्र श्री लालमन, गांव खुथडी, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-राजस्व रिकॉर्ड में नाम दरुस्ती बारे।

यह दरख्वास्त श्री नवनीत कुमार पुत्र लालमन, गांव खुथडी, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका पंचायत रिकॉर्ड, स्कूल रिकॉर्ड, आधार कार्ड में नाम नवनीत कुमार दर्ज है जो कि सही है परन्तु पटवार वृा खुथडी के टीका खुथडी, मौजा मैहलता के राजस्व रिकॉर्ड में नवजीत सिंह पुत्र लालमन दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व में नाम की दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर आकर दिनांक 6-4-2015 को एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 5-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

संजय कुमार, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 26 March 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-03-26.264_gazette_2015-3_26_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-03-26.264_gazette_2015-3_26_2015.