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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 2, 02 April 2015

Published 02 April 2015

Gazette no.
2
Gazetteid
2/GAZETTE/2015-02/04/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-04-02.2_gazette_2015-4_2_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 अप्रैल, 2015

संख्याःरैव0बी.ए.(3)3/2014-।.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 से संलग्न प्रथम अनुसूची के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, 2-राजपत्र/2015-2-04-2015 (25) 26 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 उस प्रयोजन के लिए जिसके द्वारा भूमि का बाजार मूल्य गुणित किया जाना है, उक्त अनुसूची की क्रम संख्या 2 के अन्तर्गत कारक को 1.00 (एक) के रुप में अधिसूचित करते हैं।

आदेश द्वारा, तरुण श्रीधर, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व)।

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[Authoritative English Text of this Department's Notification No. Rev.B.A(3)-3/2014-I dated

1st April,2015 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

REVENUE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st April,2015

No.Rev.B.A.(3)3/2014-I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 30 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 read with the FIRST SCHEDULE appended to the said Act, the Governor, Himachal Pradesh, for the purpose by which the market value of the land is to be multiplied in the case of rural areas, is pleased to notify the factor as 1.00 (One) under serial No. 2 of the said SCHEDULE.

By order, Tarun Shridhar. Addl. Chief Secy. (Revenue).

_________

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, हमीरपुर

अधिसूचना

दिनांक ..........................

संख्या एफ0डी0एस0एच0/एच0एम0आर0मू0सू0/08.-पिछले सभी आदेशों एंव अधिसूचनाओं का अधिक्रमण करते हुये तथा हिमााचल प्रदेश जमाखोरी मुनाफाखोरी निरोधक आदेश 1977 की धारा 3(1)ई0 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रोहन चन्द ठाकुर (भा0प्र0से0) जिला दण्डाधिकारी, हमीरपुर उपरोक्त आदेशों की अनुसूची संख्या में दर्ज निम्नलिखित वस्तुआें का समस्त करों सहित अधिक्तम प्ररचून विक्रय मूल्य का निर्धारण निम्न प्रकार से करता हूं । कोई भी व्यापारी निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य प्राप्त नहीं करेगा।

क्रम संख्या अनुसूची संख्या के अनुसार वस्तु का नाम समस्त करों सहित
1 2 3 4
1. 12. मीट, मुर्गा व मछली
2. 1. मीट बकरा/ भेडा प्रति किलोग्राम 270/-रुपए प्रति किलो ग्राम
2. मुर्गा जीवित प्रति किलोग्राम 90/-रुपए प्रति किलोग्राम
3. मुर्गा ब्रॉयलर साफ किया हुआ प्रति किलोग्राम 160/- रुपए प्रति किलोग्राम
4. मीट सुअर प्रति किलो ग्राम 100/- रुपए प्रति किलो ग्राम
5. कच्ची मछली ग्रेड-1 प्रति किलो ग्राम 80/-रुपए प्रति किलो ग्राम
6. कच्ची मछली ग्रेड-2 प्रति किलो ग्रांम 70/-रुपए प्रति किलो ग्राम
7. मछली तली हुई प्रति किलो ग्राम 150/-रुपए प्रति किलो ग्राम
8. चिकन फ्राईड प्रति किलो ग्राम 180/-रुपए प्रति किलो ग्राम
9. चिकन तवा प्रति किलो ग्राम 200/-रुपए प्रति किलो ग्राम
10. चिकन तंदूरी प्रति किलो ग्राम 200/-रुपए प्रति किलो ग्राम
11. चिल्ली चिकन रुपए प्रति किलो ग्राम 200/-रुपए प्रति किलो ग्राम
2. 17 पका हुआ खाना होटल, ढाबा जो पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं है, में परोसा जाने वाला
1. पूरी खुराक, सादा दाल सब्जी व पांच चपाती सहित 40/- रुपए प्रति खुराक
2. सब्जी स्पैशल, राजमाह, बैंगन भर्था, गोभी, पालक,मटर, आलू मटर, भिंडी व सफेद चना इत्यादि 35/- रुपए प्रति प्लेट
3. मटर पनीर व पालक पनीर 40/- प्रति प्लेट
4. शाही पनीर 45/- रुपए प्रति प्लेट
5. चपाती तन्दूरी 4/- रुपए प्रति एक
6. चपाती तवा 4/- रुपए प्रति एक
7. मीट पका हुआ (6 पीस तरी सहित) 58/- रूपए प्रति प्लेट
8. दो पूरी, चने सहित 25/- रू0 प्रति प्लेट
9. दाल फ्राईड 25 /- रू0 प्रति प्लेट
10. परांठा भरा हुआ आचार सहित 12/- रू0 प्रति एक
11. चिकन पका हुआ व चिकन करी (6 पीस तरी सहित) 45/- रू0 प्रति प्लेट
12. देशी घी का बाबे का रोट प्रति 125 ग्राम 12/-रू0 प्रति एक
13. अन्य घी से तैयार बाबे दा रोट प्राति 125 ग्राम 8- प्रति एक
3. 18. दूध, दहीं व पनीर
1. हलवाईयों व गवालों द्वारा बेचा जाने वाला कच्चा दूध 38 /- रुपए प्रति किलो ग्राम
2. सभी प्रकार के टौण्ड दूध, डबल टोंण्ड दूध, वेरका व सुपर ब्रांड एवं दही पैकेट में बेचे जाने वाले पैकेट पर अंकित मूल्य पर
3. पनीर खुला (स्वंय तैयार किया हुआ) 230/- रुपए प्रति किलो ग्राम
4. दहीं खुला (स्वंय तैयार किया हुआ) 55/- रुपए प्रति किलो ग्राम
4 20 ठण्डे पेयजल (बोतल वाले पेयजल)
1. ठण्डे पेयजल निर्माताओं द्वारा बोतल परनिर्धारित अंत मूल्य
27 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

नोटः- उक्त निर्धारित दरें पर्यटन विभाग व उनके पास पंजीकृत होटलों एंव रेस्तरां में लागू नहीं होंगे।

(1) उक्त निर्धारित दरें समस्त जिला हमीरपुर में राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित होने के पश्चात दो माह तक लागू रहेंगी। 28 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 (2) सभी परचून ढाबा, होटल, मुर्गा, मछली ठण्डे पेयजल, बेकरी विक्रेता एंव अन्य दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में ग्राहक की जानकारी हेतु उचित स्थान पर (जहां ग्राहक आसानी से उस मूल्य सूची को पढ़ सके) निर्धारित प्रपत्र पर देवनागरी लिपि में साफ शब्दों में व स्पष्ट लिखि हुई दुकान के मालिक/प्रबन्धन सहयोगी द्वारा तिथि अंकित व हस्ताक्षर की हुई प्रदर्शित करेेंगें।

(3) पैकेट वाली वस्तुएं जैसे कि बै्रड, दूध, पनीर इत्यादि के पैकेटों पर मानक वाट और माप अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार मूल्य व वस्तु के बनने की तिथी (date of Manufacturing) सहित अंकित होने चाहिए।

(4) मीट, चिकन करी की प्रति प्लेट में कम से कम 6 पीस मीट/चिकन पीस एंव कम से कम 200 गा्रम तरी होनी चाहिए।

(5) स्पैशल सब्जी जैसे मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर इत्यादि की प्रति प्लेट में 100 गा्रम पनीर होना चाहिए।

(6) प्रत्येक दुकानदार को ग्राहक के मांगने पर कैशमिमों देना अनिवार्य होगा।

हस्ताक्षरित/- रोहन चन्द ठाकुर,

भा0प्र0से0।

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HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLA

NOTIFICATION

Shimla, the, 31st March, 2015

HPERC/F(5)(3)(1).— In exercise of the powers conferred by clause (zp) of sub-section (2) of section 181, read with sections 61, 62 and 86, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, makes the following Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Sharing of Cost of Terminal Benefits of Personnel of the erstwhile Himachal Pradesh State Electricity Board and Successor Entities) Regulations, 2015:-

REGULATIONS

1. Short title and commencement.—(1) These regulations shall be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Sharing of Cost of Terminal Benefits of Personnel of the erstwhile Himachal Pradesh State Electricity Board and Successor Entities) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,- (i) "Board" means the Himachal Pradesh State Electricity Board constituted under section 5 of the Electricity (Supply) Act, 1948 (Central Act No.54 of 1948);

29 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

(ii) "existing pensioner(s)" means all pensioner(s) of the erstwhile Board as on or immediately before the commencement of the Transfer Scheme and shall include eligible family members of such pensioners;

(iii) "Himachal Pradesh Electricity Board Ltd." or "HPSEB Ltd." means "Himachalm Pradesh State Electricity Board Limited" incorporated under the Companies Act, 1956;

(iv) "pensioner(s)" means retired personnel to whom CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable and who are entitled to pension and other terminal benefits as per terms of their appointment and includes such family members of deceased personnel who are entitled to pension and other terminal benefits as per service rules;

(v) "personnel" means existing and retired workmen, employees, staff, and officers of the erstwhile Board by whatever name called including those on deputation or on secondment in other organizations or institutions; as on or immediately prior to the commencement of the Transfer Scheme to whom CCS (Pension) Rules, 1972 are applicable and who are entitled for pension and other terminal benefits as per terms of their appointment and service rules; but excludes persons on deputation from other organizations to the erstwhile Board;

(vi) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(vii) "successor entities" means the Himachal Pradesh State Electricity Board Limited.( the HPSEB Ltd.), Himachal Pradesh Power Corporation Limited (the HPPCL), H.P. Power Transmission Corporation Limited (the HPPTCL), the Himachal Pradesh State Load Dispatch Society (the HPLDS) or any other entity to which the personnel are transferred and in which the property, interest in property, rights and liabilities of the erstwhile Board are re-vested in accordance with the Transfer Scheme or such other State Govt. Scheme(s);

(viii) "terminal benefits" means the gratuity (including service gratuity, retirement gratuity/death gratuity and residuary gratuity), pension (including commutation of pension, restoration of pension, additional pension, family pension, revisions etc.) and the dearness relief thereon, medical benefits and other applicable benefits including arrears, but shall not include the leave encashment payable at the time of retirement as it shall form part of salary expenses;

(ix) "Transfer Scheme" means the Himachal Pradesh Power Sector Reforms Transfer Scheme, 2010;

(2) The words and expressions used herein and not defined but defined in the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) or Rules or Regulations made thereunder shall have the meaning respectively assigned to them in the Act/Rules/Regulations.

3. Sharing of terminal benefits including pension.—(1) The cost of terminal benefits payable by the HPSEB Ltd. in respect of the personnel, including existing pensioners of the erstwhile Board, shall be shared in the manner provided for in these regulations.

(2) The net cost of the terminal benefits in respect of the personnel retiring after the commencement of the Transfer Scheme, shall be met by the HPSEB Ltd. and be permitted by the Commission in the annual revenue requirement of the HPSEB Ltd. as a part of operations and 30 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 maintenance cost to be recovered through tariff, after adjusting the following contributions and shares:

(a) HPSEB Ltd. shall recover monthly contributions towards terminal benefit from borrowing authorities for its personnel on deputation or on secondment with other departments, organizations, successor entities and also in other businesses of HPSEB Ltd. such as new projects, commissioned projects, Special Purpose Vehicles like Beas Valley Power Corporation etc. with effect from the commencement of the Transfer Scheme and such contributions shall be based on formulae to be evolved by HPSEB Ltd. on realistic basis to effect actual contributions as against the normative contribution prescribed by the State Govt. for its employees on deputation, in view of the different salary structure and staffing pattern;

(b) fifty percent of the total annual requirement for terminal benefits, as approved by the Commission, shall be treated as contribution towards past services i.e. the services rendered by its personnel prior to commencement of the transfer scheme and shall be shared in the manner provided in sub-regulation (3) hereunder and only the balance fifty percent shall be recovered against operations and maintenance cost.

(3) The terminal benefits in respect of the existing pensioners and the fifty percent of the terminal benefits of the personnel retiring after commencement of transfer scheme shall be shared and provided for in the following manner:

(a) such costs, net of State Government share as per clause (b) hereunder, shall be shared by the successor entities in proportion as near as the assets, including intangible assets of the erstwhile Board so shared:

Provided that the Commission may, by order, determine the allocation of share of contributions of the successor entities by making suitable assumptions as it may consider necessary;

(b) subject to the provisions of regulations 4, the amount on account of return on equity approved by the Commission in the annual revenue requirement of the HPSEB Ltd. on the investment made by the State Government in the erstwhile Board, including that for completed and ongoing works of HPSEB Ltd., shall be a part of the annual share of State Government;

(c) the shares to be borne by the HPPTCL, HPPCL and HPLDS, as per clause (a) above, shall be allowed in the tariff of these entities by the Appropriate Commission and such amount, shall be recovered by the HPSEB Ltd. from the successor entities on month to month basis;

(d) the Commission shall allow the provision corresponding to the share of HPSEB Ltd., as per clause (a) above, in its annual revenue requirement to be recovered as pension surcharge on tariff.

(4) For the employees of HPSEB Ltd. covered under Contributory Pension Scheme, the cost of Terminal Benefits, to the extent applicable, including the monthly pension contributions by the employer shall be provided as a part of operation and maintenance expenses as and when such payments become due.

31 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

(5) The amount allowed, or to be allowed, as pass through in the tariff as per the provisions under sub-regulations (2) and (3), shall be subject to prudence check by the Commission and shall also be subject to further review at the time of the truing up of the revenue requirement of HPSEB Ltd. and the shares of successor entities shall be revised and adjusted accordingly.

4. Obligations under Transfer Scheme.—Nothing contained in these regulations shall, in any way, affect are limit the obligations cast on the State Government under the Transfer Scheme.

5. Nodal Agency.—(1) The HPSEB Ltd. shall be the Nodal Agency for all intents and purposes to implement the terminal benefits under these regulations.

(2) The HPSEB LTD. shall coordinate with the State Government and the representatives of other successor entities as well as the personnel for all matters relating to management and administration of commitments relating to the terminal benefits including pension in accordance with the applicable laws.

6. Power to remove difficulties.—In case of any difficulty in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Commission may, either suo motu or on an application made to it, do or undertake to do things, or by general or special order direct the various successor entities to take suitable action, not being inconsistent with the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty.

7. Power of relaxation.—The Commission may, in public interest and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations.

8. Power to amend.—Subject to the provisions of the Electricity Act, 2003, the Commission may, at any time add, vary, alter, modify or amend any provisions of these regulations.

9. Interpretation.—All issues arising in relation to the interpretation of these regulations shall be determined by the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.

10. Inherent Powers of the Commission.—Nothing contained in these regulations shall limit or otherwise affect the inherent powers of the Commission from adopting a procedure, which is at variance with any of the provisions of these regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of the matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient to depart from the procedure specified in these regulations.

11. Savings.—The corresponding provisions made in the Tariff Orders, and in force on the commencement of these regulations shall unless amended or revoked, continue to be in force for such period as may be specified in the Tariff Order.

By order of the Commission, Sd/- Secretary.

32 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 009, 18 मार्च, 2015

संख्याः पीसीएच-एचए (3) 36/96-एन.पी. मण्डी-41328-36.-क्योंकि सचिव (शहरी विकास विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित अधिसूचना सं0 यू0डी0-ए0 (3)-7/2013 दिनांक 7-1-2015 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट नेरचौक के क्षेत्रों को नगर परिषद्‌ नेरचौक, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के रूप में घोषित किया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी, विकास खण्ड बल्ह के अनुसूची में दिए गए विविरण अनुसार ग्राम सभा क्षेत्र को नगर परिषद्‌ नेरचौक में सम्मिलित करने का प्रस्ताव करते है, और यथा अपेक्षित सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करने और जिला मण्डी के उपायुक्त को, इस सम्बन्ध में सुझावों एवं आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश देते हैं;

यदि अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों की घोषणा के सम्बन्ध में, सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई भी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वह अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त, जिला मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात आक्षेप या सूझाव, जो कोई भी हाें, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला मण्डी के अनुसूची में वर्णित ग्राम सभा के क्षेत्रों को ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude निकालने) करने के उपरान्त नगर परिषद्‌ नेरचौक में सम्मिलित करने बारे अन्तिम अधिसूचना, इस सम्बन्ध में उपायुक्त जिला मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत, जारी करेगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव (पंचायती राज)।

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अनुसूची

क्र0सं0 पंचायत का नाम मुहाल कुल खसरा नम्बर क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1. डडौर स्योहली/ 224 611 977-12-04
2. डडौर डडौर/225 1495 1969-01-03
3. नेर नेर/222 1381 2268-00-01
4. नेर ढांगू/223 542 948-06-02
5. कसारला कसारला/199 782 1628-12-09
6. कसारला धडवाहण/200 830 1143-01-03
7. कसारला ग्रोडू/201 376 520-07-13
8. मलथेड़ रती/193 1295 1658-13-08
9. डडौर तवां/231 652 834-14-00
10. डडौर स्यांह/232 523 539-02-04
11. भंगरोटू भंगरोटू/221 718 730-07-09
12. भंगरोटू मझेतल/226 1120 1557-04-12
13. भंगरोटू जरलू/227 467 925-03-10
14. भंगरोटू नागचला/219 1615 2849-11-11
कुल 12407 18545-93-89
33 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी गांव महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मुनीष कुमार का जन्म दिनांक 1-4-1992 को महाल महाकाल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

34 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 श्रीमती शोभा देवी पत्नी श्री सुनील कुमार, निवासी गांव महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री बिन्ता देवी का जन्म दिनांक 8-1-1996 को महाल महाकाल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जैहरी लाल, निवासी अप्पर नगेहड, डाकघर वडिया, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी श्री जैहरी लाल, निवासी अप्पर नगेहड, डाकघर वडिया, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सौरभ पठानिया का जन्म दिनांक 7-7-2001 को महाल अप्पर नगेहड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 8-5-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।35 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 ब अदालत जनाब श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगमोहन पुत्र श्री फूलिया राम, निवासी ग्राम मैहली, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जगमोहन पुत्र श्री फूलिया राम, निवासी ग्राम मैहली, डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सुनील कुमार का जन्म दिनांक 18-11-1992 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत जनाब श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

कु0 Sonam Yanzom पुत्री श्री Sonam Gyaplo, निवासी ग्राम Dholonji, डाकघर Kotla Panjola, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कु0 Sonam Yanzom पुत्री श्री Sonam Gyaplo, निवासी ग्राम Dholonji, डाकघर Kotla Panjola, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका स्वयं (Sonam Yanzom) का जन्म मिति 15-11-1983 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत Kotla Panjola, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2015 को या इससे पूर्व 36 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत जनाब श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी ग्राम धार कलौनी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री कृष्ण लाल, निवासी ग्राम धार कलौनी, डाकघर कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री कृष्ण लाल की मृत्यु मिति 20-6-2010 को हुई है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त मृत्यु तिथि पंचायत रिकॉर्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-4-2015 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत सम्बन्धित को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 20-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री जगपाल पुत्र श्री लायक राम, निवासी गंगटोली, डाकखाना टिम्बी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।37 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम।

जैसा कि श्री जगपाल पुत्र श्री लायक राम, निवासी गंगटोली, डाकखाना टिम्बी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम जगपाल है मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड व स्कूल रिकॉर्ड भी उसका नाम जगपाल सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम जोगी राम दर्ज किया गया है जो कि गलत है इसे दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 28-4-2015 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 13-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

श्री दीप राम पुत्र श्री लायक राम, निवासी ग्राम जिम्टवाड, डाकखाना टिम्बी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र बराए दरुस्ती नाम।

जैसा कि श्री दीप राम पुत्र श्री लायक राम, निवासी ग्राम जिम्टवाड, डाकखाना टिम्बी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका नाम दीप राम है मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड व स्कूल रिकॉर्ड भी उसका नाम दीप राम सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दीप चंद दर्ज किया गया है जो कि गलत है इसे दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 28-4-2015 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 13-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,

शिलाई, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।38 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

In the office of Marriage Officer (SDM), Paonta Sahib, District Sirmaur,

Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

Whereas Shri Sarmor Singh s/o Shri Banarsi Dass, r/o House No. 276/ 6, Ward No. 11 Nav Vihar Colony, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Satwinder Kaur d/o Shri Shambu Singh, r/o Village Lalwala Machapta, P.O. Bandarjod, Tehsil Rudki, District Haridwar have filed an application for registration of their marriage solemnized on 2-9-2002 and they are living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 2-9-2002 between said Shri Sarmor Singh s/o Shri Banarsi Dass, r/o House No. 276/ 6, Ward No. 11 Nav Vihar Colony, Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Satwinder Kaur d/o Shri Shambu Singh, r/o Village Lalwala Machapta, P.O. Bandarjod, Tehsil Rudki, District Haridwar, he should file written objection and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal on dated 11-3-2015.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

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ब अदालत श्री श्रवण मान्टा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

श्री सुखदेश पुत्र श्री बलबीर सिंह, नि0 ग्राम डोन्डली, पी0 ओ0 खोदरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत खोदरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब 2. आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री सुखदेश पुत्र श्री बलबीर सिंह, नि0 ग्राम डोन्डली, पी0 ओ0 खोदरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ पत्र प्रार्थना पत्र इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह आशा पुत्री श्री चन्द, निवासी ग्राम शाहपुर कल्याणपुर, पी0 ओ0 धर्मावाला, विकास खण्ड विकासनगर, जिला उाराखण्ड के साथ दिनांक 28-8-2012 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत खोदरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब के रिकॉर्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है। जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते हैं।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुखदेश पुत्र श्री बलबीर सिंह, नि0 ग्राम डोन्डली, पी0 ओ0 खोदरी माजरी, तहसील पांवटा साहिब की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 28-4-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की39 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 अदालत हजा में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

श्रवण मान्टा, अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 57/2015

श्री याकूब पुत्र श्री आजमदीन, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री याकुब पुत्र श्री आजमदीन, निवासी अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 1-1-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत अमरकोट में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 1-1-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को याकूब की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-4-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त याकूब की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।40 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 58/2015

श्री भीम सिंह पुत्र श्री रिखी राम, निवासी भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भीम सिंह पुत्र श्री रिखी राम, निवासी भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र राकेश शर्मा तथा पंकज शर्मा की जन्म तिथि क्रमशः 1-9-1989 तथा 1-2-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपने पुत्रों की जन्म तिथियां क्रमशः 1-9-1989 तथा 1-2-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राकेश शर्मा तथा पंकज शर्मा की जन्म तिथियां ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-4-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त राकेश शर्मा तथा पंकज शर्मा पुत्रगण श्री भीम सिंह की जन्म तिथियां को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथियां पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 60/15

श्रीमती Phyrbu Dolma पत्नी श्री Tenzin Dugyal, निवासी Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

41 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937

श्रीमती Phyrbu Dolma पत्नी श्री Tenzin Dugyal, निवासी Sakya Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री Ngawang Sangmo की जन्म तिथि 13-7-2001 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 13-7-2001 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को कु0 Ngawang Sangmo की जन्म तिथि ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-4-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 Ngawang Sangmo की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 23-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 59/2015

श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह, निवासी तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री जगीर सिंह, निवासी तारुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री गुरेन्द्र कौर की जन्म तिथि 20-2-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बदरीपुर में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 20-2-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को गुरेन्द्र कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बदरीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 42 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 अप्रैल, 2015/12 चैत्र, 1937 30-4-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त गुरेन्द्र कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-3-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 April 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-04-02.2_gazette_2015-4_2_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-04-02.2_gazette_2015-4_2_2015.