राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 10th April, 2015
No.HHC/GAZ/14-202/90-II-.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 16 days' earned leave w.e.f. 27.4.2015 to 12.5.2015 with permission to prefix Sunday falling on 26.4.2015 in favour of Shri Ram Krishan Sharma, District and Session Judge, Chamba, H.P. Certified that Shri Ram Krishan Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
12-राजपत्र/2015-21-04-2015 (405) 406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 Also certified that Shri Ram Krishan Sharma would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Chamba, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st April, 2015
No. HHC/GAZ/ 14-331/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 01 day's commuted leave for 12.3.2015 in favour of Ms. Madhvi Singh, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (VI), Shimla, H.P.
Certified that Ms. Madhvi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Madhvi Singh would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (VI), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st April, 2015
No. HHC/GAZ/ 14-300/08.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 9.3.2015 to 11.3.2015 in favour of Sh. Mohit Bansal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Chopal, District Shimla, H.P.
Certified that Sh. Mohit Bansal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after expiry of the above period of leave.
407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937Also certified that Sh. Mohit Bansal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Chopal, District Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
15th April, 2015
No.HHCEstt.3(406)/95-I.— 05 days earned leave on and with effect from 06.04.2015 to 10.04.2015, with permission to prefix Sunday falling on 05.04.2015 and suffix second Saturday and Sunday on 11.04.2015 & 12.04.2015 and Court holiday on 13.04.2015, is hereby sanctioned, ex- post-facto, in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal , Secretary of this Registry.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
08th April, 2015
No.HHC/Estt.3(509)/2000-I.—04 days earned leave on and with effect from 06.04.2015 to 09.04.2015, with permission to prefix Sunday falling on 05.04.2015, is hereby sanctioned in favour of Shri Subhash Sharma, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Subhash Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Subhash Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 10th April, 2015
No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge, Chamba, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of District and Sessions Judge, Chamba and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Courts under Major Head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Sh. Ram Krishan Sharma, District and Sessions Judge, Chamba, H.P. w.e.f. 27.4.2015 to 12.5.2015 or until he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001
NOTIFICATION
Shimla, the 10th April, 2015
No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (I), Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)- cum-CJM, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Courts under Major Head "2014-Administration of Justice" w.e.f. 6.4.2015 to 10.4.2015.
By order, Sd/- Registrar General.
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
10 अप्रैल, 2015
संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-17/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत मंत्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) जो आज दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को हिमाचल409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
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2015 का विधेयक संख्यांक 11 मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेष) संषोधन विधेयक, 2015
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. स्ांक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2015 है।
2. धारा 7 का संशोधन.-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
''(1) प्रत्येक मन्त्री अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :
परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुम्ब'' से पति-पत्नी उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा।''।
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उद्देष्यों और कारणों का कथन
हिमाचल प्रदेश विधान सभा की सदस्य सुख-सुविधा समिति ने सदस्यों के भत्तों और अन्य परिलब्धियों में बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अतः सदस्यों और मन्त्रियों में एकरूपता बनाए रखने के लिए और मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 के उपबन्धों को भी हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 के उपबंधों के अनुरूप लाने के आशय से, मन्त्रियों द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति, एक लाख 410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 किलोमीटर के रेलवे टैरिफ के बजाय, दो लाख रुपए की सीमा तक करने का विनिश्चय किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीख : .................................. 2015
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वित्तीय ज्ञापन
विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग 50.00 लाख रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिषें (जी.ए.डी. नस्ति संख्याः जी0ए0डी0-सी (डी) 5-4/2015
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन, विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Bill No. 11 of 2015
THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)
AMENDMENT BILL, 2015
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937
further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000
(Act No. 11 of 2000).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:—
1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2015.
2. Amendment of section 7.—In section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely:—
"(1) Each Minister during the term of office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of two lac rupees in each financial year:
Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air in a financial year shall not exceed two lac rupees.
Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.".
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
The Members Amenities Committee of Himachal Pradesh Vidhan Sabha has recommended to enhance allowances and other perquisites to the Members which has been accepted. Thus, in order to maintain the parity amongst the Members and the Ministers and also to bring the provisions of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 in conformity with the provisions of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971, it has been decided to provide reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility by the Ministers to the limit of two lac rupees instead of Railway tariff of one lac kilometers. This has necessitated amendment in the Act ibid.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.
Shimla :
The ........................., 2015.
412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937FINANCIAL MEMORANDUM
Clauses 2 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of Rs. 50.00 lac per annum approximately.
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
—Nil—
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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF
THE CONSTITUTION OF INDIA
(GAD File No. GAD-C (D) -5-4/2015)
The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Bill, 2015, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.
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हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
10 अप्रैल, 2015
संख्याः वि0स0-विधायन-सरकारी विधेयक/1-19/2015.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 10 अप्रैल, 2015 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व-साधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।
हस्ताक्षरित/- सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा।
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2015 का विधेयक संख्यांक 13 हिमाचल प्रदेष विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंषन) संषोधन विधेयक, 2015
(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक।413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2015 है।
2. धारा 4 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में ''एक हजार'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।
3. धारा 4-ख और 4-ख ख का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 4-ख और 4-ख ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
''4-ख. निर्वाचन क्षेत्र, कार्यालय और कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भत्ता.-(1) प्रत्येक सदस्य को साठ हजार रुपए प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता संदत्त किया जाएगा।
(2) प्रत्येक सदस्य को दस हजार रुपए प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता संदत्त किया जाएगा। (3) प्रत्येक सदस्य को, को-टर्मिनस आधार पर कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने हेतु बारह हजार रुपए प्रतिमास की दर से भत्ता संदत्त किया जाएगा।''।
4. धारा 5-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 5-क में, ''तीन हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पांच हजार'' शब्द रखे जाएंगे।
5. धारा 6 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) और द्वितीय परन्तुक में, ''पचहत्तर हजार'' शब्दों के स्थान पर ''दो लाख'' शब्द रखे जाएंगे।
6. धारा 6-क का प्रतिस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 6-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
''6-क. भूतपूर्व सदस्यों को रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा अथवा राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा.-प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य अपने पति या पत्नी के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :
परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या लोक परिवहन उपक्रम द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।''।414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937
उद्देष्यों और कारणों का कथन
निर्वाह व्यय और उन यथेष्ट खर्चों, जो राज्य विधान सभा के सदस्यों को लोक प्रतिनिधि के रूप में सार्वजनिक जीवन की विभिन्न मांगों के कारण उपगत करने पड़ते हैं, में तीव्र वृद्धि के कारण उनकी विद्यमान उपलब्धियों में संशोधन की लगातार मांग रही है और सदस्यों की सुख-सुविधा समिति ने सदस्यों के भत्तों और अन्य परिलब्धियों मेंं बढ़ौतरी करने की सिफारिश की है। इसलिए, उक्त समिति की सिफारिशों को स्वीकृत करने और सदस्यों के दैनिक भत्ते को 1000/- रुपये से बढ़ाकर 1500/- रुपये करने तथा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए 75000/- रुपए की विद्यमान सीमा को बढ़ाकर 2,00,000/- रुपये करने का विनिश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य, को-टॅर्मिनस आधार पर कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने हेतु 12,000/- रुपए प्रतिमास के भत्ते का हकदार होगा। भूतपूर्व सदस्यों की दशा में, अब बीस हजार किलोमीटर के रेलवे टैरिफ के बजाए मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा के कारण उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए सीमा एक लाख रुपए होगी। इसलिए हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पैंशन) अधिनियम, 1971 में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।
यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।
(वीरभद्र सिंह) मुख्य मन्त्री। शिमला :
तारीख : .............................., 2015
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वित्तीय ज्ञापन
विधेयक के खण्ड 2 से 6 के अधिनियमित होने पर राजकोष से प्रतिवर्ष लगभग तीन करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय होगा।
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प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन
-शून्य-
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भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिषें (नस्ति संख्याः जी0ए0डी0-सी (डी) 5-1/2015)
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937
AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Bill No. 13 of 2015
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT BILL, 2015
(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)
A
BILL
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of
Members)Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:-
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2015.
2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), in clause (ii) for the words "one thousand'', the words "one thousand five hundred" shall be substituted.
3. Substitution of sections 4-B and 4-BB.—For sections 4-B and 4-BB of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:-
"4-B. Constituency, Office and Computer/Data Entry Operator allowance.- (1) There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of sixty thousand rupees per mensem.
(2) There shall be paid to each member an office allowance at the rate of ten thousand rupees per mensem.
(3) There shall be paid to each member an allowance at the rate of twelve thousand rupees per mensem to engage Computer/Data Entry Operator on co-terminus basis.".
4. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the principal Act, for the words "three thousand", the words "five thousand" shall be substituted.
5. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (1) and second proviso, for the words "seventy five thousand'', the words "two lac" shall be substituted.
6. Substitution of section 6-A.—For section 6-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
"6-A.Free transit facility by railway or by air or by State Transport Undertaking to ex- members.—Each ex-member shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within India alongwith his spouse or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of one lac rupees in each financial year:
416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by State Transport Undertaking in a financial year shall not exceed one lac rupees.".
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STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS
Due to sharp increase in the cost of living and the considerable expenses which the Members of the State Legislative Assembly as a public representative has to incur on account of various demands of the public life, there has been persistent demand for the revision of their existing emoluments and the Members Amenities Committee has recommended to enhance allowances and other perquisites of Members. As such, it has been decided to accept the recommendations of the said Committee and to enhance Daily Allowance of members from Rs. 1000/- to Rs. 1500/- and to enhance existing limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility from Rs. 75,000/- to Rs. 2,00,000/-. Further, each member shall be entitled to an allowance of Rs. 12,000/- per month to engage Computer/Data Entry Operator on co-terminus basis. In the case of ex-members, now the limit for reimbursement of expenses incurred on account of free transit facility shall be one lac rupees instead of Railway tariff of twenty thousand kilometres. This has necessitated amendments in the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971.
This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
(VIRBHADRA SINGH) Chief Minister.
Shimla :
The..................., 2015.
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FINANCIAL MEMORANDUM
Clauses 2 to 6 of the Bill, when enacted, will entail additional recurring expenditure out of the State exchequer to the tune of Rs. 3 crore per annum approximately.
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MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION
—NIL—
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RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA (GAD File No. GAD-C –(D)5-1/2015)
The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2015, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the State Legislative Assembly.
417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश संतोष कुमारी पत्नी श्री गणेश कुमार, निवासी गांव सिन्नु, डाकघर चकलू, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा, तहसील चम्बा विषय.-मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में संतोष कुमारी पत्नी श्री गणेश कुमार, निवासी गांव सिन्नु, डाकघर चकलू, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के मूल कागजात बराये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु चम्बा की रिपोर्ट अनुसार स्वर्ण सिंह की मृत्यु से सम्बन्धित घटना पंजीकरण नहीं की गई थी। प्रार्थिन ने दरख्वास्त में दर्शाया है कि उनके ससुर स्वर्ण सिंह की मृत्यु दिनांक 3-12-2006 को हुई है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चकलू में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि संतोष कुमारी पत्नी श्री गणेश कुमार के मृतक ससुर स्वर्ण सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7 मई, 2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन के ससुर की मृत्यु संबंधी घटना को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत/नगर परिषद् को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) 1. विकास कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार, निवासी मोहल्ला ध्रोवी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) 2. शीतल कौशल पुत्री श्री महिंद्र कौशल, निवासी मोहल्ला अप्पर जुलाकड़ी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् चम्बा
विषय.-विवाह पंजीकरण करने बारा।
इस अदालत में विकास कुमार पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार व शीतल कौशल पुत्री श्री महिंद्र कौशल ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होने दिनांक 26-7-2010 को चम्बा, जिला चम्बा में शादी कर ली है और तब से बतौर पति पत्नी रह रहे हैं।
अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने 418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 पर विवाह पंजीकृत करने के आदेश संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह नगर परिषद् को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0),
अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश घिन्द्रो पुत्र श्री होशियारा, निवासी गांव मुलका, डाकघर झुलाड़ा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता ग्राम सभा, ग्राम पंचायत झुलाड़ा, विकास खण्ड चम्बा, तहसील चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में घिन्द्रो पुत्र श्री होशियारा, निवासी गांव मुलका, डाकघर झुलाड़ा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक कर्म सिंह की जन्म तिथि 3-2-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि घिन्द्रो पुत्र श्री होशियारा के पुत्र नामक कर्म सिंह की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खंड चम्बा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत झुलाडा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री सरन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी मोहल्ला लोअर जुलाकड़ी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् चम्बा
419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937विषय.-मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री सरन सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह, निवासी मोहल्ला लोअर जुलाकड़ी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के मूल कागजात बराये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पिता हरनाम सिंह की मृत्यु से सम्बन्धित घटना पंजीकरण नहीं की गई थी। प्रार्थी ने दरख्वास्त में दर्शाया है कि हरनाम सिंह की मृत्यु दिनांक 27-3-1992 को हुई है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना नगर परिषद् के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सरन सिंह के पिता मृतक हरनाम सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु संबंधी घटना को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री हितेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी गांव रोड़ी, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा, तहसील चम्बा विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री हितेन्द्र कुमार पुत्र श्री राजिन्द्र कुमार, निवासी गांव रोड़ी, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 12-7-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि हितेन्द्र कुमार पुत्र राजिन्द्र कुमार की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खंड चम्बा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत हरिपुर को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री संजीव कुमार पुत्र श्री मेला राम, निवासी गांव चिलाड़, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला, तहसील चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री संजीव कुमार पुत्र श्री मेला राम, निवासी गांव चिलाड़, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक भारती देवी की जन्म तिथि 16-9-2009 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत वाट, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि संजीव कुमार पुत्र मेला राम की पुत्री नामक भारती देवी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वाट, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वाट को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश नीना रैना पत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द, निवासी मोहल्ला चौन्तडा़, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में नीना रैना पत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द, निवासी मोहल्ला चौन्तडा़, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पुत्रियों की जन्म तिथियां क्रमशः स्वाति रैना जन्मतिथि 22-3-1993 व शिवाली रैना जन्मतिथि 13-3-1995 हैं लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नीना रैना पत्नी स्व0 श्री कैलाश चन्द, निवासी मोहल्ला चौन्तडा़, तहसील व जिला चम्बा की पुत्रियों की जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थीन की पुत्रियों की जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री विशाल ठाकुर पुत्र श्री देश राज, निवासी गांव छुलियारा, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बखतपुर, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री विशाल ठाकुर पुत्र श्री देश राज, निवासी गांव छुलियारा, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक गौरव ठाकुर की जन्म तिथि 31-10-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बखतपुर, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि विशाल ठाकुर पुत्र देश राज के पुत्र नामक गौरव ठाकुर की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बखतपुर, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बखतपुर, विकास खंड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री संजय कुमार पुत्र श्री रतो, निवासी गांव चलेई, डाकघर बन्दला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बन्दला, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री संजय कुमार पुत्र श्री रतो, निवासी गांव चलेई, डाकघर बन्दला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक राखी की जन्म तिथि 6-12-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बन्दला, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि संजय कुमार पुत्र रतो की पुत्री नामक राखी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बन्दला, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बन्दला, विकास खंड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रीतो पत्नी स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी मोहल्ला पक्काटाला चम्बा शहर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)। बनाम
आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् चम्बा
विषय.-मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में प्रीतो पत्नी स्व0 श्री रतन चन्द, निवासी मोहल्ला पक्काटाला चम्बा शहर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के मूल कागजात बराये मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीन के पुत्र नेत की मृत्यु से सम्बन्धित घटना पंजीकरण नहीं की गई थी। प्रार्थीन ने दरख्वास्त में दर्शाया है कि नेत की मृत्यु दिनांक 15-7-2012 को हुई है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना नगर परिषद् के अभिलेख में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रीतो पत्नी स्व0 श्री रतन चन्द के मृतक पुत्र नेत का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 7-5-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थीन के पुत्र की मृत्यु संबंधी घटना को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 30-3-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 40/2014, 41/2014
तारीख दायर : 23-9-2014 श्री राम लाल पुत्र स्व0 श्री रतन दास, निवासी गांव व डा0 मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
1. श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री रोशन लाल, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती गायत्री देवी पुत्री श्री पदम दास, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
3. श्री जानकी दास पुत्र श्री पदम दासी, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
4. श्रीमती काल दासी पत्नी स्व0 श्री पदम दास, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्री रुप सिंह पुत्र श्री पदम दास, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
6. श्रीमती फुला देवी पुत्री श्री कुंगा सैन, निवासी गांव गोपालपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
7. श्रीमती भागरथी पत्नी स्व0 श्री कुंगा सैन, निवासी गांव फुंजा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्री तनजन नरगू पुत्र श्री दर्जे, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
9. श्री संसार सिंह पुत्र श्री पदम दास, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
10. श्रीमती सिबू पुत्री श्री राई, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
11. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री गरीबूू, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
12. श्रीमती राम कुमारी पुत्री श्रीमती प्रेम दासी पुत्री गरीबू, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर . . प्रतिवादी। दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम अराजी खाता मुशतरका खाता/खतौनी नं0 39/84 ता 93, किाा 31, रकबा तादादी 02-61-55 है0 व खाता/खतौनी नं0 41/95 ता 99, किाा 14, रकबा तादादी 01-77-51 है0, वाका चक मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2015/1 वैशाख, 1937 नोटिस बनाम आम जनता। श्री राम लाल पुत्र स्व0 श्री रतन दास, निवासी गांव व डा0 मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने अराजी खाता/खतौनी नं0 39/84 ता 93, किाा 31, रकबा तादादी 02-61-55 है0 व खाता/खतौनी नं0 41/95 ता 99, किाा 14, रकबा तादादी 01-77-51 है0, वाका चक मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत को बराये हुकमन तकसीम प्रस्तुत किये हैं, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 12 की तामील बार-बार समन जारी किया जाने के बावजूद भी असालतन नही हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादी नं0 1 ता 12 की तामील असालतन न होने के कारण प्रकरण तकसीम लम्बित चले आ रहे हैं। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 12 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 12-5-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि तकसीम बारे उपरोक्त प्रतिवादी का कोई एतराज नहीं है तथा यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 7-4-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है