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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 35, 21 May 2015

Published 21 May 2015

Gazette no.
35
Gazetteid
35/GAZETTE/2015-21/05/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-05-21.35_gazette_2015-21_05_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्मिक विभाग

सचिवालय प्रशासन सेवाएं

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मई, 2015

संख्या पी0ई0आर0 (स.प्र.से.)-बी (2)-8/2009.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थातः- 33-राजपत्र/2015-21-05-2015 (843) 844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे । 2. निरसन और व्यावृतियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्या ः पी0ई0आर0 (एपी)-सी-ए (3)-7/2011 तारीख 15 मई, 2014 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, सामान्य भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 का, उस विस्तार तक जहां तक यह लिपिक, कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) के पद से सम्बन्धित है, निरसन किया जाता है । (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रुप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षर/-

सचिव (सचिवालय प्रशासन)।

________

उपाबन्ध "क" कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) हिमाचल प्रदेश में लिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम.-- लिपिक

2. पद की संख्या.--291 (दो सौ इक्यानवे)

3. वर्गीकरण.- वर्ग-III(अराजपत्रित)

4. वेतनमान.-(i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-लिपिक

पे बैण्ड 5910-20200 रुपए 1900/- रुपए ग्रेड पे 400/- रुपए सचिवालय वेतन । (यह वेतनमान इन पदों, जिन्हें 10300-34800 रुपए के पे बैण्ड 3600/- ग्रेड पे 500/- रुपए सचिवालय पे (कनिष्ठ सहायक) में रखा जाना है, को हटाकर (निकालकर) संवर्ग में लिपिक के पदों की कुल संख्या को दिया जाना है )

संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां.--7810/- रुपए प्रतिमास, स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।

कनिष्ठ सहायक.--पे बैण्ड 10300-34800 रुपए 3600/- रुपए ग्रेड पे 500/- रुपए सचिवालय वेतन ।

यह वेतनमान संवर्ग में लिपिकों के रुप में कम से कम 5 वर्ष की सेवा करने के पश्चात्‌ संवर्ग में लिपिक के पदों की कुल संख्या को दिया जाएगा और इन पदों के अभ्यर्थियों को दिया जाएगा और इन पदो के अभ्यर्थियों को प्लेसमेंट द्वारा कनिष्ठ सहायक के रुप में पदाभिहित किया जाएगा ।

5. चयन अथवा अचयन पद.-- अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्ष

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यथिंयों को लागू नहीं होगी :

845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों /स्वायत्त निकायों के आमेलन में पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । टिप्पण.--(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमंत्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थी की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हताएंः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष ।

(ii) कम्पयूटर पर, अंगे्रजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो :

परन्तु दृष्टि दोष से युक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित 1% कोटे के अन्तर्गत नियुक्ति पाने वाले व्यक्ति को, टंकण परीक्षा उतीर्ण करने के बजाय, सम्बद्ध विभाग द्वारा समेकित क्षेत्रीय केन्द्र (सी0आर0सी0), सुन्दरनगर के माध्यम से कम्पयूटर प्रशिक्षण सहित आवश्यक आधारक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा । उनकोे उपरोक्त प्रशिक्षण पूरा करना होगा, जिसके लिए उन्हें तीन अवसर प्रदान किये जाएंगे । यदि अभ्यर्थी इस प्रशिक्षण को अर्हित करने में असफल होते हैं, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी । तथापि, पहले से सेवारत अभ्यर्थियों को उक्त प्रशिक्षण को पूर्ण करने के लिए उपयुक्त संख्या में अवसर प्रदान किए जाएंगे । (iii) भर्ती प्राधिकरण द्वारा यथाविहित कम्पयूटर पर 'शब्द प्रसंस्करण' का ज्ञान रखता हो । (ख) वांछनीय अर्हता.--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.-- आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएं.-- हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या : 11 में विहित हैं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे । 846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) सार प्रतिशत, सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति, नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा

(ii) बीस प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती द्वारा हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष की अर्हता रखने वाले नियमित वर्ग-IV कर्मचारियों में से, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या दैनिक भोगी या संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर, यथास्थिति, सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा । (iii) दस प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) बीस प्रतिशत सीमित सीधी भर्ती द्वारा हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष की अर्हता रखने वाले नियमित वर्ग-IV कर्मचारियों में से जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या तदर्थ/दैनिक भोगी/संविदा के आधार पर की गई लगातार सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का सेवाकाल हो । पात्र वर्ग-IV कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा संचालित की जाने वाली कम्प्यूटर पर, अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में कम से कम पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति के साथ टंकण परीक्षा भी उाीर्ण करनी होगी ।

(ii) दस प्रतिषत वर्ग-IV कर्मचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उाीर्ण की हो या इसके समकक्ष हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु यदि कोई वर्ग-IV का कर्मचारी, सम्यक्‌ रुप से मान्यता प्राप्त दस जमा दो या इसके समकक्ष की अर्हता के साथ, लिपिक के पद पर 10% कोटा के अधीन प्रोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हो जाता है, तो उसे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसकी लिपिक के रुप में प्रोन्नति के पांच वर्ष के भीतर स्नातक की उपाधि या इसके समकक्ष अर्हता अर्जित करनी होगी । ऐसा न होने पर वह आगे वरिष्ठ सहायक आदि के पद पर प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी :

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक, सम्यक्‌ रुप से मान्यता प्राप्त मैट्रिक या इसके समकक्ष की अर्हता रखने वाले एसे वर्ग-IV कर्मचारियों को 10 प्रतिशत कोटा के विरुद्ध लिपिक के पद पर प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं बनाएगा, जो 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ वर्ग-IV के संवर्ग (काडर) में थे :

परन्तु लिपिक के रूप में प्रोन्नत ऐसे समस्त वर्ग-IV कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट की गति से या हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा उाीर्ण करनी होगी, जो सम्बद्ध विभागों द्वारा संचालित की जाएगी और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर प्रदान किए जाएंगे । यदि अभ्यर्थी विहित अवधि के भीतर टंकण परीक्षा उतीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसकी परीवीक्षा अवधि बढ्रा दी जाएगी। इस अवधि के दौरान पदधारियों को एक और अवसर दिया जाएगा । यदि अभ्यर्थी बढ्राई गई अवधि में भी टंकण परीक्षा पास करने में असफल रहता है, तो वह लिपिक से वर्ग- IV कर्मचारी के पद पर पदावनत कर दिया जाएगा ।847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए वर्ग-IV के कर्मचारियों की, उनके सेवाकाल के आधार पर उनकी संवर्गवार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची विहित की जाएगी :

परन्तु यह और कि लिपिक के पदों को भरने हेतु निम्न 10 बिन्दु रोस्टर लगाया जाएगा :-

र ोस्टर बिन्दु संख्या प्रवर्ग
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, छठा, सातवा और आठवा सीधी भतीं द्वारा
पांचवा एवं दसवा सीमित सीधी भतीं द्वारा
नवां वर्ग- IV से प्रोन्नत व्यक्ति द्वारा

टिप्पण.--रोस्टर प्रत्येक 10वीं रिक्ति के पश्चात्‌ पुनः तब तक दोहराया जाएगा जब तक कि प्रत्येक प्रवर्ग को निर्धारित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल जाता । तत्‌पश्चात्‌ रिक्ति उसी प्रवर्ग से भरी जाएगी जिस से पद रिक्त हुआ है ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसारण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, तो उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ट अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत्‌ वरीयता लाभ दिए हों । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पष्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी । 848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम, इत्यादि यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15-क.--संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :-

(I) संकल्पना.--(क) इस पॉलिसी के अधीन कार्मिक विभाग (सचिवालय प्रशासन सेवाएं) में लिपिक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करेगा कि वर्ष के दौरान संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में नवीकरण/विस्तारण किया जाएगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.--सचिव (सचिवालय प्रशासन), रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । (II) संविदात्मक उपलब्धियां.--संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 7810/- रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोैतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/- रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी । (III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी.--सचिव (सचिवालय प्रशासन) हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रिया.--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि संबद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा । (V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 (VI) करार.--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 7810/- रूपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति बढ़ाए गए पश्चात्‌वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 234/- रूपए की दर से (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पद नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पष्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/ होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी /आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा :

(ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी : और

(ज) नियमित कर्मचारियों की दषा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे एफ0आर0-एस0आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे । वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे । 850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. विभागीय परीक्षा.--लागू नहीं ।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों, के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

________

उपाबन्ध "ख" लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य सचिव (सचिवालय प्रशासन), हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्रारुप

यह करार श्री/श्रीमति .............................................. पुत्र/पुत्री श्री ............................................ निवासी ......... ....................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमे इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य सचिव सचिवालय प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .................... को किया गया । "द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक के रुप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :-

1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रुप में ........... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विर्निदिष्ट रुप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात .......... दिन को स्वयंमेव पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/- रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया था, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4. संविदा पर नियुक्त लिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त लिपिक को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों मेें जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमतीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्टीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति यों को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख का अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।

साक्षियों की उपस्थिति में

1. .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)

2. .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) 1. .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)

2. .............................................. .............................................. (नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 [Authoritative English Text of Government Notification No. Per (SAS-I)B(2)-8/2009 dated 18-05- 2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

PERSONNEL DEPARTMENT

SECRETARIAT ADMINISTRATION SERVICES-I

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th May, 2015

No. Per(SAS-I)B (2)-8/2009.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Clerk, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification namely:—

1. Short Title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel (Secretariat Administration Services) Clerk, Class-III- (Non- Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal & Savings.—(1) The Himachal Pradesh Department of Personnel Clerk, Class-III-(Non-Gazetted), Ministerial Services, Common Recruitment and Promotion Rules, 2014, notified vide this department Notification No. Per(AP)-C-A(3)-7/2011 dated 15th May, 2014 are hereby repealed to the extent these pertain to the post of Clerk.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made by Department of Personnel (Secretariat Administration Services) or anything done or any action taken under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Secretary (SA).

_____________

ANNEXURE-"A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF CLERK (NON- GAZETTED) CLASS-III IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL (SECRETARIAT ADMINISTRATION), H.P. SECRETARIAT.

1. Name of post.—Clerk

2. Number of post.—291 (two hundred and ninety one)

3. Classification.—Class-III (Non-Gazetted-Ministerial) Services

4. Scale of Pay.—(i) Pay Band for regular incumbents:—

853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 (a) CLERKS :

Pay Band Rs. 5910-20200/- + Rs.1900/- Grade Pay + Rs.400/- Secretariat Pay

(This scale is to be given to the total number of posts in cadre minus the posts which are to be placed in the pay band of Rs.10300-34800/- + Rs.3600/- Grade Pay + Rs.500/- Secretariat Pay (Junior Assistant) ).

(ii) Emoluments for contract employees Rs.7810/- as per details given in Column 15-A.

(b) Junior Assistant:

Pay Band Rs.10300-34800 + Rs.3600/- Grade Pay + Rs.500/- Secretariat Pay

(This scale is to be given to the total number of posts of Clerk in the cadre after a minimum of 5 years service as Clerk in the cadre and the incumbent of these posts shall be designated as Junior Assistant by placement)

5. Whether "Selection" Post or "Non-Selection" Post.—Non-Selection.

6. Age for Direct recruitment.—Between 18 years and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over- age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in hte prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations /Corporatins/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

Notes:—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment, are relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruitment.—(a) Essential Qualifications:—

(i) Bachelor's Degree or its equivalent from a recognised University.

(ii) Should possess a minimum speed of 30 words per minute in English Type-writing or 25 words per minute in Hindi Type-writing on Computer.

854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 Provided that visually impaired persons recruited under 1% quota shall be imparted necessary basic training including computer training by the Department concerned through Composite Regional Centre (CRC), Sundernagar instead of passing typing test. They shall have to complete the above training during which three chances will be afforded. If the incumbents fail to qualify the same his/her service shall be terminated. However, the incumbents already in the service shall be afforded sufficient number of chances to complete the aforesaid training.

(iii) Should have the knowledge of "Word Processing" in Computer as prescribed by the Recruiting Authority.

(b) Desirable Qualification(s):

Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the State.

8. Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will

apply in the case of promotes.—Age : Not Applicable.

Educational Qualifications: Yes, as prescribed in Column No. 11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) 70% by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 20% by limited direct recruitment from amongst the regular Class-IV officials possessing a Bachelor's Degree or its equivalent qualification from a recognised University through competitive examination to be conducted by the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur, having five years regular service OR regular combined with continuous service rendered on daily wages or on contract basis failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(iii) 10% by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion deputation, transfer, grades from which promotion/deputation/transfer is to be made.—(1) 20% by limited direct recruitment from amongst the 'regular' Class-IV officials possessing a Bachelor's Degree or its equivalent qualification from a recognised University through competitive examination to be conducted by the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur, having five years regular service OR regular combined with continuous service rendered on adhoc/daily wage/ contract basis. The eligible Class-IV officials will also qualify the typing test with the minimum speed of 30 words per minute in English typewriting OR 25 words per minute in Hindi typewriting to be conducted by the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(2) 10% by promotion from amongst the Class-IV officials who have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board of School Education/ University with five years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade.

Provided that if a Class-IV official is otherwise eligible to be promoted to the post of Clerk under 10% promotion quota with the qualification 10+2 or its equivalent, duly recognized, then he/she will shall have to acquire the qualification of a Bachelor's Degree or its equivalent qualification from a recognized University within 5 years of his/her promotion as Clerk failing which he/she shall not be eligible for further promotion to the post of Senior Assistant etc.;

855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937

Provided further that the above proviso shall not render such Class-IV officials having qualification of Matric or its equivalent,duly recognized, ineligible for promotion to the post of Clerk against 10% quota, who were in the cadre of Class-IV after attaining the age of 50 years;

Provided further that all the Class-IV officials so promoted as Clerks will qualify the typing test with a minimum speed of 30 words per minute in English typewriting or 25 words per minute in Hindi typewriting within the probation period which will be conducted by the Department and the incumbents will get three chances during the probation period. If the candidate fails to qualify the typing test within the prescribed period, their probation period will be extended. During this period the incumbents will get one more chance. If the candidate still fails to qualify the typing test in the extended period, he/she will be reverted from Clerk to Class-IV posts.

For the purpose of promotion a combined seniority list of eligible Class-IV officials on the basis of their length of service in the respective grade without disturbing their cadre wise inter-se-seniority shall be prescribed.

Provided further that for filling up the posts of Clerk the following 10 points roster shall be followed:—

Roster Point No. Category
1st, 2nd, 3rd, 4th, 6th ,7th & 8th Direct recruit
5th & 10th Limited direct recruit
9th Class-IV promotee

Note:—The roster will be rotated after every 10th vacancy till the representation to all categories is achieved upto the prescribed percentages. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which vacates the post.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis , followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

EXPLANATION:—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation 856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority ther-eunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on hte feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, the adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard /syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.—Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(i) CONCEPT:— (a) Under this policy the Clerk in Department of Personnel (Secretariat Administration), H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable on year-to- year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF THE HPSSSB:—The Secretary (Secretariat Administration) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(ii) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Clerk appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.7,810/-per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs.234/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(iii) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:— The Secretary (Secretariat Administration) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937

(iv) SELECTION PROCESS:— Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur.

(v) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur from time to time.

(vi) AGRREEMENT:— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.

(vii) TERMS AND CONDITIONS:—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.7810/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @Rs.234/- (3% of minimum of the pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scale etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance /conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one-month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical leave and five days special leave. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unathorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularisation but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidates will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit tiil the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR,Leave Rules,GPF Rules, Pension Rules & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc.as detailed in this column.

858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Not applicable.

18. Power to Relax.—Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provison(s) of these Rules with respect to any Class or category of person (s) or post (s).

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HIGHER EDUCATIOM DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 10th April, 2015

EDN-A-Ka (1)-15/2013.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of Teaching and Non-Teaching posts for newly taken over College namely Pt. Anant Ram Degree College, Baroh, Distt, Kangra, H.P, as under:—

Sl. No. Category No. of posts Pay Scale
1. Principal 1 37400-67000+GP 10,000/-
2. Asstt. Prof. Commerce 2 Rs.15600-3900+GP 6000 (for regular appointee) Rs. 21600/-Fixed P.M. (For contract appointee)
3. One post of Asstt. Prof. in each subject of English, History, Hindi, Sociology, Pol-Science, Chemistry, Physics, Maths and Sanskrit 9 Rs.15600-3900+GP 6000 (for regular appointee) Rs. 21600/-Fixed P.M. (For contract appointee)
4. Librarian 1 Rs.15600-3900+GP 6000 (for regular appointee) Rs. 21600/-Fixed P.M. (For contract appointee)
5. Jr. Lecturer Asstt. 2 Rs. 5910-20200+GP 2800. (For Regular appointee) Rs. 8710/- Fixed P.M. (For contract appointee).
6. Lab Attendant 1 Rs. 5910-20200+GP 1900 (For Regular appointee) Rs. 7810/- Fixed P.M. (For contract appointee).
7. Supdt. Gr-II 1 Rs. 10300-34800+GP 4800 (For Regular appointee) Rs. 15100/- Fixed P.M. (For Contract appointee)
8. Sr. Asstt. 1 Rs. 10300-34800+GP 4400 (For Regular appointee) Rs. 14700/- Fixed P.M. (For contract appointee)
9. Clerk 2 2 Rs. 5910-20200+GP 1900 (initial start) Rs. 5910-20200+GP 3200 (this PB & GP will be given after 2 years of regular service) Rs. 7810/- Fixed P.M. (For contract appointee)
10. Peon 3 Rs. 4900-10680+GP 1300 (6200/- initial start) Rs. 4900-10680+GP 1650 (This PB & GP will be given after 2 years of regular service) Rs. 6200/- Fixed P.M. (For contract basis)
11. Chowkidar 2 Rs. 4900-10680+GP 1300 (6200/- initial start) Rs. 4900-10680+GP 1650 (This PB & GP will be given after 2 years of regular service) Rs. 6200/- Fixed P.M. (For contract basis).
859

This issue's with the prior approval of the Finance Department vide their diary No. 53118352 dated 04-02-2015.

By order, (P.C. DHIMAN) Addl. Chief Secy. (Hr. Education)

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ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश कुमार हंस सुपुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर खैरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र नामक विक्रान्त हंस की जन्म तिथि 21-1-1996 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 8-6-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज 860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री रमेश कुमार हंस सुपुत्र श्री खुशी राम, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर खैरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री नामक मुस्कान हंस की जन्म तिथि 6-6-1997 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 8-6-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)। -----

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री विपन कुमार पुत्र श्री अम्र नाथ, निवासी गांव चौहडा, डाकघर शेरपुर, डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 20-12-1993 है, जोकि ग्राम पंचायत शेरपुर के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शेरपुर के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 8-6-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 आज दिनांक 30-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुखदेव, निवासी गांव धरोठा, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री संजय कुमार पुत्र श्री सुखदेव, निवासी गांव धरोठा, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक रितिका ठाकुर की जन्म तिथि 29-8-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि संजय कुमार पुत्र सुखदेव की पुत्री रितिका ठाकुर की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री जगदीश पुत्र श्री भजन, निवासी अगाहर, डाकघर बाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत बाट, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री जगदीश पुत्र श्री भजन, निवासी अगाहर, डाकघर बाट, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-10-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बाट, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है। 862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जगदीश पुत्र श्री भजन की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बाट, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बाट, विकास खंड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री भानु राम पुत्र लालो, निवासी धलोठा, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री भानु राम पुत्र लालो, निवासी धलोठा, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक नीतिका ठाकुर की जन्म तिथि 2-7-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री भानु राम पुत्र लालो की पुत्री नामक नीतिका ठाकुर की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री कुलदीप सिंह पुत्र डुमनु राम, निवासी गांव नल्हेली, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रुपनी, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा

विषय.-मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री कुलदीप सिंह पुत्र डुमनु राम, निवासी गांव नल्हेली, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के मूल कागजात बराये मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु रुपनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी कुलदीप सिंह पुत्र डुमनु राम की माता नामक स्व0 सुभनी देवी की मृत्यु से संबंधित घटना पंजीकरण नहीं की गई थी। प्रार्थी ने दरख्वास्त में दर्शाया है कि स्व0 सुभनी देवी की मृत्यु दिनांक 8-10-1995 को हुई है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ के अभिलेख में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री कुलदीप सिंह पुत्र डुमनु राम की माता मृतक सुभनी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु संबंधी घटना को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश देविन्द्र कुमार पुत्र योग राज, निवासी गांव गुरथैल, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में देविन्द्र कुमार पुत्र योग राज, निवासी गांव गुरथैल, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-12-1992 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि देविन्द्र कुमार पुत्र योग राज की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में 864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खंड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र बक्शीश सिंह, निवासी मुहल्ला कसाकड़ा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.-मृत्यु पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र बक्शीश सिंह, निवासी मुहल्ला कसाकड़ा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के मूल कागजात बराये मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राप्त हुआ है। रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की माता नामक स्व0 श्रीमती गुरवचन कौर की मृत्यु से संबंधित घटना पंजीकरण नहीं की गई थी। प्रार्थी ने दरख्वास्त में दर्शाया है कि श्रीमती गुरवचन कौर की मृत्यु दिनांक 7-6-2010 को हुई है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ के अभिलेख में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र बक्शीश सिंह की माता मृतक स्व0 श्रीमती गुरवचन कौर का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने पर किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु संबंधी घटना को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश अनिता देवी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी मल्ला, डाकघर खुन्देल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अनिता देवी पुत्री श्री रोशन लाल, निवासी मल्ला, डाकघर खुन्देल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 22-2-1980 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अनिता देवी पुत्री रोशन लाल की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्मतिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खंड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश अशोक कुमार पुत्र श्री धनिया राम, निवासी गांव ब्रेही, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अशोक कुमार पुत्र श्री धनिया राम, निवासी गांव ब्रेही, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक अतुल कुमार की जन्म तिथि 30-7-2009 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अशोक कुमार पुत्र धनिया राम के पुत्र नामक अतुल कुमार की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खंड मैहला के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खंड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश अमर सिंह पुत्र श्रीमती लाम्बो, गांव अघोटू, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत साहो, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अमर सिंह पुत्र श्रीमती लाम्बो, गांव अघोटू, परगना साहो, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक हिमांशी की जन्म तिथि 23-10-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत साहो, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अमर सिंह पुत्र श्रीमती लाम्बो की पुत्री नामक हिमांशी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साहो, विकास खंड चम्बा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत साहो, विकास खंड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश देश राज पुत्र भिन्द्रो, निवासी गांव टूटी, परगना गुदयाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कैला, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में देश राज पुत्र भिन्द्रो, निवासी गांव टूटी, परगना गुदयाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक डोली की जन्म तिथि 6-5-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कैला, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि देश राज पुत्र भिन्द्रो की पुत्री नामक डोली की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कैला, विकास खंड चम्बा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कैला, विकास खंड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश देश राज पुत्र भिन्द्रो, निवासी गांव टूटी, परगना गुदयाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कैला, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में देश राज पुत्र भिन्द्रो, निवासी गांव टूटी, परगना गुदयाल, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक आरती की जन्म तिथि 25-11-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कैला, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि देश राज पुत्र भिन्द्रो की पुत्री नामक आरती की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कैला, विकास खंड चम्बा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कैला, विकास खंड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश सुनीता देवी पत्नी सरोज, निवासी डिबरी, डाकघर कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खंड चम्बा, तहसील चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी। 868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 इस अदालत में सुनीता देवी पत्नी सरोज, निवासी डिबरी, डाकघर कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक अमित कुमार की जन्म तिथि 9-10-2010 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खंड मैहला, तहसील चम्बा के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सुनीता देवी पत्नी सरोज के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खंड चम्बा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 8-6-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खंड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 1-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुये।

मोहर।

कृष्ण चन्द (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)

District Shimla, Himachal Pradesh

Rajni Bala d/o Late Shri Kewal Krishan, r/o Cherstion Estate Set No. 42w, Summerhill, . . Applicant. Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Rajni Bala d/o Late Shri Kewal Krishan, r/o Cherstion Estate Set No. 42w, Summerhill, Shimla, Tehsil and District Shimla, H.P. has preferred an application to the undersigned for the registration of the name & date of birth of her namely Rajni Bala (DOB 31-8-1996), in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla (H.P.).

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 16-6-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this 15th day of May, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI,

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.

869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937

ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री दिनेश पुत्र श्री कृष्ण चन्द, निवासी गांव बराडा, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थी के पुत्र रियांश नारटा का जन्म व नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज किए जाने बारे। इस कार्यालय में श्री दिनेश पुत्र श्री कृष्ण चन्द, निवासी गांव बराडा, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उन द्वारा पुत्र का जन्म व नाम ग्राम पंचायत बरासली के परिवार रजिस्टर में अज्ञानतावश आज तक दर्ज नहीं किया गया है तथा उसके जन्म व नाम को ग्राम पंचायत बरासली के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बरासली के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज हो तो दिनांक 15-6-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो समझा जावेगा कि उपरोक्त नाम व जन्म को ग्राम पंचायत बरासली के परिवार रजिस्टर में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा उपरोक्त रियांश का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14-5-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla, H. P.

Shri Nand Lal s/o Lt. Shri Ghanshyam Dass, r/o Village Jelidhar, P.O. Ghaini, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General public .. Respondent.

Whereas Shri Nand Lal s/o Lt. Shri Ghanshyam Dass, r/o Village Jelidhar, P.O. Ghaini, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the name & date of birth of his son named Himanshu in the record of Birth and Death Gram Panchayat Ghaini. Gram Panchayat Ghaini issued the non availability certificate vide No. Nil. dated 18-5- 2015 and also recommended from CMO Shimla vide No. HFW-SML-B&D/ST/12/1036, dated 19- 5-2015 as following :

Sl. No. Name of the family members Relation Date of Birth
1. Himanshu s/o Shri Nand Lal 4-12-2001

870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of birth of above in the record of Gram Panchayat Ghaini may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 19-5-2015 under my signature and seal of the court.

Seal.

GIAN SAGAR NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

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Before the Executive Magistrate-cum-Tehsildar Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Shri Ishwar Dev Kanwar s/o Late Shri Atam Dev Kanwar, r/o H.No. 501, Lower Bazar . . Applicant. Subathu, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public . . Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Shri Ishwar Dev Kanwar s/o Late Shri Atam Dev Kanwar, r/o H.No. 501, Lower Bazar Subathu, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing him to enter the date of Birth i.e.10-9-1981 of his daughter named Bhawana Kanwar in the record of Contonment Board Subathu, Tehsil & District Solan, as his date of birth is not entered in the record of Contonment Board Subathu, Tehsil & District Solan.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objections, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of birth i.e. 10-9-1981 of Bhawana Kanwar in Contonment Board Subathu. The objections should reach in this office on or before 27th May, 2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of birth of Bhawana Kanwar in the record of Contonment Board Subathu.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Solan, District Solan, H. P.

________

Before the Executive Magistrate-cum-Tehsildar Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Shri Ishwar Dev Kanwar s/o Late Shri Atam Dev Kanwar, r/o H.No. 501, Lower Bazar . . Applicant. Sabathu, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public . . Respondent.

871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937 NOTICE

Whereas applicant Shri Ishwar Dev Kanwar s/o Late Shri Atam Dev Kanwar, r/o H.No. 501, Lower Bazar Subathu, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing him to enter the date of Birth i.e.9-12-1979 of his daughter named Yogita in the record of Contonment Board Subathu, Tehsil & District Solan, as his date of birth is not entered in the record of Contonment Board Subathu, Tehsil & District Solan.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objections, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of birth i.e. 9-12-1979 of Yogita in Contonment Board Subathu. The objections should reach in this office on or before 27th May, 2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of birth of Yogita in the record of Contonment Board Subathu.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Solan, District Solan, H. P.

________

Before the Executive Magistrate-cum-Tehsildar Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Shri Ishwar Dev Kanwar s/o Late Shri Atam Dev Kanwar, r/o H.No. 501, Lower Bazar . . Applicant. Subathu, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public . . Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Shri Ishwar Dev Kanwar s/o Late Shri Atam Dev Kanwar, r/o H.No. 501, Lower Bazar Subathu, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing him to enter the date of Birth i.e.27-7-1973 of his daughter named Vandana Kanwar in the record of Contonment Board Subathu, Tehsil & District Solan, as his date of birth is not entered in the record of Contonment Board Subathu, Tehsil & District Solan.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objections, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of birth i.e. 27-7-1973 of Vandana Kanwar in Contonment Board Subathu. The objections should reach in this office on or before 27th May, 2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of birth of Vandana Kanwar in the record of Contonment Board Subathu.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Solan, District Solan, H. P.

872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मई, 2015/31 वैशाख, 1937

Before the Executive Magistrate cum Tehsildar Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :

Shri S. K. Aggarwal S/O Late Shri Ranjit Singh Aggarwal, R/O Aggarwal Sweet Shop, . . Applicant. Upper Bazar Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh

Versus

General Public

. . Respondent.

NOTICE

Whereas applicant Shri S. K. Aggarwal S/O Late Shri Ranjit Singh Aggarwal, R/O Aggarwal Sweet Shop, Upper Bazar Solan, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing him to enter the death i.e. 5-8-1992 of his father Late Shri Ranjit Singh Aggarwal S/O Late Shri Ram Chand Aggarwal in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan, as his date of death is not entered in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objections, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of death i.e. 5-8-1992 of Late Shri Ranjit Singh Aggarwal S/O Shri Ram Chand Aggarwal in Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan. The objections should reach in this office on or before 17th June, 2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of death of Late Shri Ranjit Singh Aggarwal S/O Shri Ram Chand Aggarwal in the record of Municipal Council Solan, Tehsil & District Solan. Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Solan, District Solan, H. P.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 May 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-05-21.35_gazette_2015-21_05_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-05-21.35_gazette_2015-21_05_2015.