राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2015
संख्या ः एल0एल0आर0-डी0(6)-2/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-05-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 21 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।
आदेश द्वारा, (देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि) । 42-राजपत्र/2015-30-05-2015 (1061)1062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 2015 का अधिनियम संख्यांक 21 हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015
(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 मई, 2015 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 (1974 का अधिनियम संख्यांक 18) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
2. नई धारा 8-आ का अन्तःस्थापना.--हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग अधिनियम, 1974 की धारा 8-अ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"(8-आ). चकौतादारों को साम्पािक अधिकार प्रदान करना.--इस अधिनियम की धारा 4 और 5 में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन चकौतादारों को, जिन्हें पंजाब ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व पंचायतों द्वारा चकौते के आधार पर भूमि पट्टान्तरित की गई है, साम्पत्तिक अधिकारों को प्रदान करने हेतु उपबन्ध करने के लिए एक स्कीम विरचित कर सकेगी।''।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 21 of 2015
HE HIMACHAL PRADESH VILLAGE COMMON LANDS VESTING AND
UTILIZATION (AMENDMENT) ACT, 2015
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH MAY, 2015)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization
Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization (Amendment) Act, 2015.
1063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 19372. Insertion of new section 8-B.—After section 8-A of the Himachal Pradesh Village Common Lands Vesting and Utilization Act, 1974, the following section shall be inserted, namely :—
"8-B. Conferment of proprietary rights on Chakotadars.— Notwithstanding anything contained in sections 4 and 5 of this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, frame a Scheme providing for conferment of proprietary rights on Chakotadars, who have been leased out lands on Chakota basis by the Panchayats under the Punjab Village Common Lands (Regulation) Act, 1961, before the commencement of this Act.".
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2015
संख्या ः एल0एल0आर0-डी0(6)-5/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-05-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 5) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।
आदेश द्वारा, (देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि) ।
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2015 का अधिनियम संख्यांक 19 हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2015
(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 मई, 2015 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन अधिनियम, 2015 है।
2. धारा 3 का का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005, 2006 का 3 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-- 1064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 "(1) अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट वेतनमान संदत्त किए जाएंगे :
परन्तु अनुसूची की क्रम संख्याः 1, 2, 7, 8, 9 और 32 में वर्णित कर्मचारियों के वे प्रवर्ग, जिन्हें शेट्टी आयोग की सिफारिशों के अनुसार उच्चतर वेतनमान दे दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना संख्याः गृह-बी (ई) 2-7/2009-एचसी तारीख 24-09-2012 द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार नहीं होंगे तथापि, उपरोक्त वर्णित प्रवर्गों के सिवाय, कर्मचारियों के वे प्रवर्ग, जिन्हें उच्चतर वेतनमान प्रदान नहीं किया गया है, उक्त अधिसूचना के अधीन 1-10-2012 के बजाय 1-4-2003 से वेतनमान की प्रारम्भिक दर पर एक अतिरिक्त वेतन वृद्धि के हकदार होंगे।"।
3. नई धारा 3-क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"3-क. अनुसूची संशोधित करने की शक्ति.-राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित या प्रतिस्थापित कर सकेगी और तदुपरि अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।"।
4. अनुसूची का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :-
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"अनुसूची
[धारा 2(ङ) और 3 (1) देखें]
अधीनस्थ न्यायालयों के कर्मचारियों को 1-4-2003 से अनुज्ञेय वेतनमान
मास्टर स्केल ः 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-7000- 220-8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-18600-500-23600.
क्रम प्रवर्ग वर्गीकरण 1-4-2003 से वेतनमान संख्या 1. मुख्य प्रशासनिक वर्ग-I 7880-220-8100-275-10300- अधिकारी (अधीक्षक राजपत्रित 340-11660. ग्रेड-I) 2. सिविल न्यायाधीश वर्ग-II 7000-220-8100-275-10300- (सीनियर डिवीजन) अराजपत्रित 340-10980. के न्यायालय का वरिष्ठ श्रेष्टेदार (अधीक्षक ग्रेड-II) 3. सिविल न्यायाधीश वर्ग-II 6400-200-7000-220-8100- (जूनियर डिवीजन) अराजपत्रित 275-10300-340-10640. के न्यायालय का श्रेष्टेदार (अधीक्षक ग्रेड-II) 4. जिला न्यायाधीश का -यथोपरि- -यथोपरि- कार्यकारी सहायक (निजी सहायक)1065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 5. आशुलिपिक ग्रेड-I वर्ग-III 5800-200-7000-220-8100- (वरिष्ठ वेतनमान अराजपत्रित 275-9200. आशुलिपिक)
6. आशुलिपिक ग्रेड-II -यथोपरि- 4400-150-5000-160-5800- (कनिष्ठ वेतनमान 200-7000. आशुलिपिक)
7. आशुलिपिक ग्रेड-III -यथोपरि- 4020-120-4260-140-4400- (आशुटंकक) 150-5000-160-5800-200- 6200.
8. रीडर ग्रेड-I वर्ग-II 7000-220-8100-275-10300- अराजपत्रित 340-10980.
9. रीडर ग्रेड-II -यथोपरि- 6400-200-7000-220-8100- 275-10300-340-10640.
10. रीडर ग्रेड-III वर्ग-III 5800-200-7000-220-8100- अराजपत्रित 275-9200.
11. अंग्रेजी लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि-
12. सिविल नाजिर -यथोपरि- -यथोपरि-
13. अनुवादक -यथोपरि- -यथोपरि-
14. अभिलेखपाल -यथोपरि- -यथोपरि-
(रिकार्ड कीपर)
15. वरिष्ठ सहायक -यथोपरि- -यथोपरि- 16. छुट्टी रिजर्व -यथोपरि- 3120-100-3220-110-3660- लिपिक/लिपिक 120-4260-140-4400-150- 5000-160-5160. 3220/- रुपए से प्रारम्भ।
17. अहलमद -यथोपरि- -यथोपरि- (रिकार्ड कीपर)
18. सहायक अंग्रेजी -यथोपरि- -यथोपरि- लिपिक
19. अहलमद/क्रिमिनल -यथोपरि- -यथोपरि- अहलमद
20. कोर्ट नाजिर -यथोपरि- -यथोपरि-
21. नकलनवीस -यथोपरि- -यथोपरि- (कॉपिस्ट) 22. नायब नाजिर -यथोपरि- -यथोपरि-
23. लिपिक- एवं- -यथोपरि- -यथोपरि- टंकक
24. नाजिर -यथोपरि- -यथोपरि-
25. समरी लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि-
26. वेतन पाने वाला -यथोपरि- -यथोपरि- अभ्यर्थी (पेड कैन्डिडेट)
27. स्ांरक्षक लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि-1066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 28. निष्पादन लिपिक -यथोपरि- -यथोपरि- 29. बेलिफ -यथोपरि- 3120-100-3220-110-3660- 120-4260-140-4400-150- 5000-160-5160.
30. चालक -यथोपरि- 3330-110-3660-120-4260- 140-4400-150-5000-160- 5800-200-6200. 31. दफ्तरी वर्ग-IV 2820-100-3220-110-3660- अराजपत्रित 120-4260-140-4400. 32. आदेशिका -यथोपरि- -यथोपरि- तामीलकर्ता 33. अर्दली -यथोपरि- 2520-100-3220-110-3660- 120-4140. 2620/- रुपए से प्रारम्भ। 34. चपरासी -यथोपरि- -यथोपरि- 35. माली -यथोपरि- -यथोपरि- 36. चौकीदार -यथोपरि- -यथोपरि- 37. सफाई कर्मचारी -यथोपरि- -यथोपरि- 38. चौकीदार-एवं -यथोपरि- -यथोपरि- ।"। सफाई कर्मचारी
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 19 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH SUBORDINATE COURTS' EMPLOYEES (PAY, ALLOWANCES AND OTHER CONDITIONS OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2015
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH MAY, 2015)
AN
ACT
to amend the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and
other Conditions of Service) Act, 2005 (Act No. 3 of 2006).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Amendment Act, 2015.
2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other Conditions of Service) Act, 2005 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—
"(1) The Subordinate Courts' employees shall be paid the pay scales, as specified in the SCHEDULE :
1067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937Provided that the categories of employees mentioned at Sr. Nos. 1, 2, 7, 8, 9 and 32 of the SCHEDULE, who have been given higher pay scale as per the recommendations of Shetty Commission, shall not be entitled to additional increment granted by the State Government vide Notification No. Home-B (E) 2-7/2009-HC dated 24-09-2012, however, other categories of employees, except above mentioned categories, who have not been granted higher pay scale, shall be entitled to one additional increment at the initial rate of the pay scale with effect from 1-4-2003 instead of 1-10-2012 under the said notification.".
3. Insertion of new section 3-A.—After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—
"3-A. Power to amend SCHEDULE.—The State Government may, by notification published in the Official Gazette, amend or substitute the SCHEDULE and thereupon the SCHEDULE shall be deemed to have been amended accordingly.".
4. Substitution of SCHEDULE.—For the existing SCHEDULE appended to the principal Act, the following SCHEDULE shall be substituted, namely :—
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"SCHEDULE
[See sections 2(e) and 3(1)]
Pay Scales admissible to Subordinate Courts' Employees w.e.f. 1-4-2003
Master Scale: 2520-100-3220-110-3660-120-4260-140-4400-150-5000-160-5800-200-7000-220-
8100-275-10300-340-12000-375-13500-400-15900-450-18600-500-23600.
Sr. Category Classification Pay Scale w. e. f. 1-4-2003 No.
1. Chief Administrative Class-I 7880-220-8100-275- Officer Gazetted 10300-340-11660. (Superintendent Grade-I)
-do-
2. Sr. Sheristedar Class-II 7000-220-8100-275- of the Court Non- 10300-340-10980. of civil Judge Gazetted (Sr. Division) (Superintendent Grade-II) 3. Sheristedar of the -do- 6400-200-7000-220-8100- Court of Civil 275-10300-340-10640. Judge (Jr. Division) (Superintendent Grade-II) 4. Executive -do- Assistant to Distt. Judge (Personal Assistant) 200-7000.
1068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 5. Stenographer Class-III 5800-200-7000-220-8100- Gr. I (Sr. Scale Non-Gazetted 275-9200. Steno) 6. Stenographer Gr. II -do- 4400-150-5000-160-5800- (Jr. Scale Stenographer) 7. Stenographer Gr. III -do- 4020-120-4260-140-4400- (Steno-Typist) 150-5000-160-5800-200-
6200.
8. Reader Gr.I Class-II 7000-220-8100-275- Non-Gazetted 10300-340-10980. 9. Reader Gr. II -do- 6400-200-7000-220-8100-
275-10300-340-10640.
10. Reader Gr. III Class-III 5800-200-7000-220-8100- Non-Gazetted 275-9200. 11. English Clerk -do-
-do-
12. Civil Nazir -do-
-do-
13. Translator -do-
-do-
14. Record Keeper -do-
-do-
15. Senior Assistant -do-
-do-
16. Leave Reserve -do- 3120-100-3220-110-3660- Clerk/Clerks 120-4260-140-4400-150-
5000-160-5160 with start of Rs. 3220/-.
-do-
-do-
-do-
-do
17. Ahlmad -do- (Record Keeper) 18. Assistant English -do- Clerk 19. Ahlmad/Cr. -do- Ahlmad 20. Court Nazir -do- 21. Copyist -do- 22. Naib Nazir -do- 23. Clerk-cum-Typist -do- 24. Nazir 25. Summary Clerk -do- 26. Paid Candidate -do- 27. Guardian Clerk -do- 28. Execution Clerk -do- 29. Bailiff
30. Driver
-do- -do- -do- -do- -do- -do- -do- -do- -do- -do- 3120-100-3220-110-3660- 120-4260-140-4400-150- 5000-160-5160. -do- 3330-110-3660-120-4260- 140-4400-150-5000-160- 5800-200-6200.
-do-
31. Daftri Class-IV 2820-100-3220-110-3660- Non-Gazetted 120-4260-140-4400. 32. Process Server -do- 33. Orderly -do- 2520-100-3220-110-3660-
120-4140 with start of Rs. 2620/-.
1069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937-do- -do- -do- -do- -do- .".
-do- 34. Peon 35. Mali -do- 36. Chowkidar -do- 37. Safai Karamchari -do- 38. Chowkidar-cum- -do- Safai Karamchari
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2015
संख्या ः एल0एल0आर0-डी0(6)-13/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-05-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 12) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 18 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।
आदेश द्वारा, (देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि) ।
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2015 का अधिनियम संख्यांक 18 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2015
(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 मई, 2015 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोेधन) अधिनियम, 2015 है।
2. धारा 10-क का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 की धारा 10-क की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थातः- ''(1) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति1070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो लाख रूपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :
परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम दो लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।
स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुम्ब'' से पति-पत्नी उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा ।''।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 18 of 2015
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND
DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) ACT, 2015
(AS ASSENTED TO BE THE GOVERNOR ON 24TH MAY, 2015)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy
Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty – sixth Year of the Republic of India as follows:-
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2015.
2. Amendment of section 10-A.—In section 10-A of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
"(1) Speaker and Deputy Speaker during the term of their office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of two lac rupees in each financial year:
1071 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railwayor by air in a financial year shall not exceed two lac rupees.
Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.".
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2015
संख्या ः एल0एल0आर0-डी0(6)-12/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-05-2015 को अनुमोदित मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 11) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 17 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।
आदेश द्वारा, (देवेन्द्र कुमार शर्मा), प्रधान सचिव (विधि) ।
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2015 का अधिनियम संख्यांक 17 मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2015
(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 मई, 2015 को यथाअनुमोदित)
मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2015 है।
2. धारा 7 का संशोधन.--मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 की धारा 7 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
''(1) प्रत्येक मन्त्री अपनी पदावधि के दौरान अपने कुटुम्ब के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा देश के भीतर या बाहर यात्रा करने का हकदार1072 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दो लाख रुपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :
परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम दो लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।
स्पष्टीकरण.-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए पद ''कुटुम्ब'' से पति-पत्नी उनके अविवाहित दत्तक पुत्र और पुत्री सहित अविवाहित पुत्र और पुत्री (पुत्रियां) अभिप्रेत होगा।''।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 17 of 2015
THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)
AMENDMENT ACT, 2015
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH MAY, 2015)
AN
ACT
further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000
(Act No. 11 of 2000).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:—
1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2015.
2. Amendment of section 7.—In section 7 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
"(1) Each Minister during the term of office shall be entitled to travel at any time by railway or by air by any class within or outside the country alongwith his family or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of two lac rupees in each financial year:
Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air in a financial year shall not exceed two lac rupees.
Explanation.—For the purpose of this sub-section, the expression "family" shall mean the spouse their unmarried son(s) and daughter(s) including unmarried adopted son and daughter.".
1073 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2015
संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-14/2015-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-5-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 13) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 16 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, देवेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान सचिव (विधि)।
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2015 का अधिनियम संख्यांक 16 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2015 (राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 मई, 2015 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. स्ांक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2015 है।
2. धारा 4 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में ''एक हजार'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार पांच सौ'' शब्द रखे जाएंगे।
3. धारा 4-ख और 4-ख ख का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 4-ख और 4-ख ख के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
''4-ख. निर्वाचन क्षेत्र, कार्यालय और कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर भत्ता.-(1) प्रत्येक सदस्य को साठ हजार रुपए प्रतिमास की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता संदत्त किया जाएगा।
(2) प्रत्येक सदस्य को दस हजार रुपए प्रतिमास की दर से कार्यालय भत्ता संदत्त किया जाएगा। (3) प्रत्येक सदस्य को, को-टर्मिनस आधार पर कम्पयूटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर रखने हेतु बारह हजार रुपए प्रतिमास की दर से भत्ता संदत्त किया जाएगा।''।
4. धारा 5-क का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 5-क में, ''तीन हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पांच हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 1074 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 5. धारा 6 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) और द्वितीय परन्तुक में, ''पचहत्तर हजार'' शब्दों के स्थान पर ''दो लाख'' शब्द रखे जाएंगे।
6. धारा 6-क का प्रतिस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 6-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
''6-क. भूतपूर्व सदस्यों को रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा अथवा राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा मुफ्त यात्रा (फ्री ट्रांजिट) सुविधा.-प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य अपने पति या पत्नी के साथ या यात्रा के दौरान उसकी देखभाल और सहायता करने के लिए उसके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति के साथ किसी भी समय किसी भी श्रेणी में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा भारत के भीतर यात्रा करने का हकदार होगा और वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपए के अध्यधीन, इस प्रकार उपगत वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति का हकदार ऐसी की गई यात्रा की टिकटों को प्रस्तुत करने पर होगा :
परन्तु वित्तीय वर्ष में रेलमार्ग द्वारा या वायुमार्ग द्वारा या लोक परिवहन उपक्रम द्वारा की गई यात्रा के लिए संदेय कुल रकम एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।''।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 16 of 2015
THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND
PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT ACT, 2015
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH MAY 2015)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of
Members)Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follow:-
1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Act, 2015.
2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), in clause (ii), for the words "one thousand'', the words "one thousand five hundred" shall be substituted.
3. Substitution of sections 4-B and 4-BB.—For sections 4-B and 4-BB of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
"4-B. Constituency, Office and Computer/Data Entry Operator allowance.- (1) There shall be paid to each member a constituency allowance at the rate of sixty thousand rupees per mensem.
1075 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 (2) There shall be paid to each member an Office allowance at the rate of ten thousandrupees per mensem.
(3) There shall be paid to each member an allowance at the rate of twelve thousand rupees per mensem to engage Computer/Data Entry Operator on co-terminus basis.".
4. Amendment of section 5-A.—In section 5-A of the principal Act, for the words "three thousand", the words "five thousand" shall be substituted.
5. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (1) and second proviso, for the words "seventy five thousand'', the words "two lac" shall be substituted.
6. Substitution of section 6-A.—For section 6-A of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—
"6-A.Free transit facility by railway or by air or by State Transport Undertaking to ex- members.—Each ex-member shall be entitled to travel at any time by railway or by air or by State Transport Undertaking by any class within India alongwith his spouse or any person accompanying him to look after and assist him during travel and shall be entitled for the reimbursement of actual expenses so incurred on production of tickets of such journey performed, subject to maximum of one lac rupees in each financial year:
Provided that the aggregate amount payable for the journey performed by railway or by air or by State Transport Undertaking in a financial year shall not exceed one lac rupees.".
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 मई, 2015
संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-7/2015-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 24-5-2015 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 7) को वर्ष 2015 के अधिनियम संख्यांक 20 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।
आदेश द्वारा, देवेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान सचिव (विधि)।1076 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 2015 का अधिनियम संख्यांक 20
हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015
(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 24 मई, 2015 को यथाअनुमोदित)
हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।
(2) यह प्रथम अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. धारा 34 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 34 में,-
(क) उपधारा (2) के खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(घ) रजिस्ट्रार द्वारा धारा 34-क के अधीन की गई नियुक्ति।"; और
(ख) उपधारा (3) के प्रथम और द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाएगा।
3. नई धारा 34-क का अन्तःस्थापन.--मूल अधिनियम की धारा 34 के पश्चात्, निम्नलिखित नई धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
"34-क. रजिस्ट्रार द्वारा प्रबन्ध समिति के सदस्य की नियुक्ति.-(1) उप-विधियों में विनिर्दिष्ट किसी सीमा के होते हुए भी, समुचित हितों का प्रतिनिधित्व करने के आशय से, रजिस्ट्रार प्रबन्ध समिति के लिए, निर्वाचित सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अनधिक, अतिरिक्त संख्या मेें सदस्य नियुक्त करेगा :
परन्तु धारा 34, 35 और इस धारा की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार निर्वाचित, नामनिर्दिष्ट और नियुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित व्यक्ति होगा और शेष, यदि कोई है, महिलाओं के हितों सहित अन्य समुचित हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक से सम्बन्धित कोई सदस्य ऐसी समिति में पहले निर्वाचित नहीं किया गया हो।
(3) उपधारा (1) और (2) के अधीन इस प्रकार नियुक्त सदस्य तब तक पद धारण करेंगे जब तक कि प्रबन्ध समिति का आगामी निर्वाचन नहीं हो जाता है या जब तक उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति नियुक्त नहीं कर दिए जाते हैं, जो भी पूर्वतर हो, और उन्हें मत देने का अधिकार होगा।
(4) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रबन्ध समिति के सदस्य सोसाइटी के सदस्य होें या न हों किन्तु वे सहकारी सोसाइटी और प्रबन्ध समिति की सदस्यता के लिए विहित समस्त अर्हताएं अवश्य रखते हों।1077 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 (5) यदि प्रबन्ध समिति में किसी नियुक्त सदस्य का पद रिक्त होता है तो रजिस्ट्रार ऐसी रिक्ति को व्यक्तियों के उसी वर्ग में से नियुक्ति द्वारा भरेगा जिससे रिक्ति हुई हो।"।
4. 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 का निरसन.--हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।
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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT
Act No. 20 of 2015 THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 2015
(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 24TH MAY, 2015)
AN
ACT
further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of
1969).
BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows :—
1. Short title and commencement. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2015.
(2) It shall be deemed to have come into force on 1st day of April, 2014.
2. Amendment of section 34.—In section 34 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—
(a) in sub-section (2), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—
"(d) appointment made by the Registrar under section 34-A."; and
(b) in sub-section (3), the first and second provisos shall be omitted.
3. Insertion of new section 34-A.—After section 34 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—
"34-A. Appointment of managing committee member by the Registrar.—(1) Notwithstanding any limits specified in the bye-laws, in order to represent appropriate interests, the Registrar shall appoint additional number of members for the managing committee, not exceeding one-third of the number of elected members :
Provided that the total number of committee members so elected, nominated and appointed under sections 34, 35 and sub-section (1) of this section, shall not exceed the maximum limit specified under sub-section (3) of section 34.
1078 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 (2) Out of the members appointed under sub-section (1), one shall be a person belonging to Scheduled Castes, one belonging to Scheduled Tribes and the remaining, if any, representing other appropriate interests including the interests of women, unless a member each belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and representing other interests has already been elected on such committee.
(3) The members so appointed under sub-sections (1) and (2) shall hold office till the next election of the managing committee or till other persons are appointed in their place, whichever is earlier, and shall have the right to vote.
(4) The managing committee members appointed under this section may or may not be the members of the society but should possess all the qualifications prescribed for membership of a co- operative society and the managing committee.
(5) If a vacancy occurs in the office of appointed member in the managing committee, the Registrar shall fill up such vacancy by appointment from amongst the same class of persons in respect of which the vacancy has arisen.".
4. Repeal of H.P. Ordinance No. 1 of 2015.—The Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.
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FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPTT
LAHOUL SPITI AT KEYLONG
NOTIFICATION
Dated, 29th May, 2015
No FDS-LSP:226-267.—In super-session of all previous notifications & in exercise of the powers conferred upon me under clause 3(i) (e) of the Himachal Pradesh Hoarding and profiteering prevention Order 1977, I, Hansraj chauhan District Magistrate, Lahaul Spiti With a view to make the following items available to the public /consumer at reasonable rates in the market do hereby fix the maximum retail price inclusive of all taxes and other incidental charges in respect of the following items that may be charged by the dealer of the producer in Lahaul & Spiti District with immediate effect.
| r No of the articles as per schedule-1 of the said order | NAME OF ARTICLES | Maximum Retail Prices | |
| 12 | A-1 | Meat Bakra/ Bheda | 300.00 per k.g. |
| A-2 | Kima kalegi | 300.00 per k.g. | |
| A-3 | Poti /Siri | 150.00 per k.g. | |
| A-4 | Chicken Dressed | 200.00 per k.g. | |
| COOKED FOOD SERVED IN ANY DHABAS & ESTABLISHMENT | |||
| 17 | A | Chapati Tandoori | 5.00 |
| B | Chapati Tawa | 4.00 | |
| C | Stuffed Prauntha with pickle | 15.00 | |
| D | Two puri with Channa (with Curd) | 22.00 | |
| E | Palak/ Matter paneer ( per plate) | 50.00 | |
| F | Rice parmal (per plate ) | 16.00 | |
| G | Dal Ordinary (per plate) | 12.00 | |
| H | Dal Fried per plate | 20.00 | |
| I | Vegetable special (per plate) | 30.00 | |
| J | Rice One plate & Two Chapati with Dal Vegetable full Diet | 50.00 | |
| K | Meat Plate with 5 pieces (200 Grm tari per plate) | 70.00 | |
| L | Chicken Curry (per plate) | 50.00 | |
| M | Thukpa, Non Veg (Full Bowls) | 50.00 | |
| N | Thukpa, Non Veg (Half Bowls) | 30.00 | |
| O | Thukpa, Veg (Full Bowls) | 40.00 | |
| P | Thukpa, Veg (Half Bowls) | 25.00 | |
| Q | Momo, Non Veg (Full Plate) 10 pieces | 50.00 | |
| R | Momo Non Veg (Half Plate) 5 pieces | 30.00 | |
| S | Momo ,Veg (Full Plate)10 Pieces | 40.00 | |
| T | Momo ,Veg (Half Plate)5Pieces | 25.00 | |
| U | Chowmein, Non Veg (Full Plate) | 50.00 | |
| V | Chowmein, Non Veg (Half Plate) | 30.00 | |
| W | Chowmein, Veg (Full Plate) | 40.00 | |
| X | Chowmein, Veg (Half Plate) | 25.00 | |
| Y | Samosa(per piece) | 5.00 | |
| 18 | A | Milk per litre ( Local Supply) | 25.00 |
| B | Milk Boiled, per litre | 30.00 | |
| C | Milk Packed , per litre | As per printed Rate | |
| E | Paneer Packed | As per printed Rate | |
| F | Paneer (Local Supply ) | 250.00 per k.g. | |
| F | Curd | 35.00per k.g. | |
| Bottled Beverages | |||
| 20 | A | Cold Drinks | As per print price |
| B | Fruit Drinks | As per print price | |
| C | Mineral Water | As per print price |
Note.— All the dealers of Lahaul Spiti District are hereby directed to display the rate list of above commodities conspicuously in " DEVNAGRI" script at their business premises for the information of the consumers duly signed either by the owner/ Prop or Manager.
This Notification shall valid for a period of one month from the date of its publication in official Gazette.
By order, HANSRAJ CHAUHAN District Magistrate
Keylong, Distt. Lahaul Spiti
1080 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
श्रीमती अनीता वर्मा w/o श्री सुरेश कुमार, निवासी वलोहड, मौजा नगरोटा सूरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1696.
श्रीमती अनीता वर्मा w/o श्री सुरेश कुमार, गांव वलोहड व डा0 नगरोटा सूरियां, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि कुमारी दामिनी पुत्री श्री सुरेश कुमार का जन्म दिनांक 28-4-1997 को गांव वलोहड में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सकी। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त पंजीकरण बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-6-2015 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 20-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ताएवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,
ज्वाली ,जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा संख्या :
दिनांक पेशी : 10-6-2015 केवल राज बनाम वीना देवी निवासीयान महाल पन्तेहड, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। केवल राज ने अदालत हजा में वराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है प्रार्थी खाता नं0 128 खतौनी नं0 244 खसरा नम्बरान किाा 5, रकबा तादादी 0-31-33 है0 महाल पन्तेहड, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधरण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण वीना देवी पत्नी किशोरी लाल, राजेश कुमार पुत्र बलदेव सिंह उर्फ बलदेव राज, तिलक राज पुत्र वोनू, दलीप सिंह पुत्र शंकर सिंह, राजीव, संजीव पुत्रान, मिनाक्षी पुत्री अविनाश चन्द, सोहन सिंह पुत्र कमला देवी, सूरज चौहान पुत्र जसवंत, सुमन लता पुत्री ज्वाला प्रशाद, अरविन्द पुत्र, भानू पुत्री रमेश चन्द, सीमा पुत्री रमेश चन्द, निवासी गांव पन्तेहड, डाकघर बैजनाथ को वजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 10-6-2015 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।1081 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 आज दिनांक 16-5-2015 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश
मुकद्दमा संख्या :
दिनांक पेशी : 13-7-2015 जागा बनाम
बरड़ निवासीयान महाल, मौजा तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
जागा ने अदालत हजा में वराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है प्रार्थी खाता नं0 51, खतौनी नं0 195 से 201, खसरा नम्बरान 34, किाा, रकबा तादादी 03-50-33 है0 महाल भेठ उपरली, मौजा पपरोला, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधरण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण सुभाष, बजीरू देव चिडी देवी, समला देवी, भोटो देवी, निवासी कन्दराल, तिलक राज, राजीव कुमार, नर्वदा देवी, कमला देवी, रमेश कुमार, महिन्दर लाल, देवेन्द्र, महिन्द्र, अमर नाथ, विहारी लाल, किशोरी लाल, रामलोक, पूनम, रविन्दर नाथ, केदार नाथ, जतिन्द्र नाथ, सुमित्रा देवी, पवना देवी, पूनम देवी, जगतम्बा देवी, सुभद्रा, देशराज, सुदर्शना, मनोज कुमार, राधेश्याम, सवर्णा, नानक चन्द, घसीट, श्रीदेवी को वजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 13-7-2015 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 16-5-2015 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान,
तहसील एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 अमित कुमार पुत्र कमल किशोर, निवासी सकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अमित कुमार पुत्र कमल किशोर, निवासी सकडी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 30-12-1989 को महाल सकडी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं। 1082 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-6-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 19-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 सरोज कुमारी पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी राजनगर, डाकघर कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.
सरोज कुमारी पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी राजनगर, डाकघर कोठी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका अपना जन्म दिनांक 15-6-1958 को महाल ....... में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 19-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
जय चन्द कटोच पुत्र जगरूप मल, निवासी कस्बा, डाकखाना पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
1083 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जय चन्द कटोच पुत्र जगरूप मल, निवासी कस्बा पपरोला, डाकखाना पपरोला, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता वृन्दावाई की मृत्यु दिनांक 31-7-1986 को महाल कस्बा में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-6-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 19-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 दुलो राम पुत्र श्री फतु राम, निवासी वलह, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
दुलो राम पुत्र श्री फतु राम, निवासी वलह, डाकखाना सिम्वल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके भाई प्रेम चन्द की मृत्यु दिनांक 2-9-1985 को महाल वलह में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 19-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।1084 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 ब अदालत श्री लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सुभाष चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सुभाष चन्द पुत्र श्री जगदीश चन्द, निवासी सन्साल, डाकखाना सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र आशीष ठाकुर का जन्म दिनांक 25-5-1996 को महाल सन्साल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 24-6-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 19-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री लेख राम धीमान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
सुरेश शर्मा पुत्र श्री जगननाथ, निवासी गांव व डाकखाना नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सुरेश शर्मा पुत्र श्री जगननाथ, निवासी गांव व डाकखाना नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री कल्पना का जन्म दिनांक 13-11-1989 को महाल नगेहड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-6-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।1085 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 आज दिनांक 18-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
लेख राम धीमान, कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kalpa at Reckong-Peo,
District Kinnaur (H.P.)
Case No. 10/2015 Date of Institution : 23-5-2015 Shri Jawala Var s/o Shri Mal Var, r/o Village Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P.
. . Applicant.
Versus
General Public
Application U/S 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.
The above named applicant has presented an application U/S 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 supported by an affidavit stating therein that his son named Laksh Bulchos who was born on 23-4-2013 but due to inadvertence, he could not get the birth registered in the records of Gram Panchayat Pangi. He has further requested to issue an order for registration of birth of the same in the records of Gram Panchayat Pangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur.
Therefore, notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said Laksh Bulchos in the records of Gram Panchayat Pangi, he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i.e. before 15-6-2015 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth of said Laksh Bulchos and order under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Pangi.
Issued under my hand and seal of the Court today on 23rd day of May, 2015.
Seal. VISHAL SHARMA, Sub-Divisional Magistrate, Kalpa at Reckong-Peo, District Kinnaur (H.P.).
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In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Kalpa at Reckong-Peo,
District Kinnaur (H.P.)
Case No. 11/2015 Date of Institution : 23-5-2015 Smt. Sapna w/o Shri Prem Kumar, r/o Village Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur, H.P. . . Applicant.
Versus
1086 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 General PublicApplication U/S 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.
The above named applicant has presented an application U/S 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 supported by an affidavit stating therein that her daughter named Neha who was born on 12-12-2000 but due to inadvertence, she could not get the birth registered in the records of Gram Panchayat Kalpa. She has further requested to issue an order for registration of birth of the same in the records of Gram Panchayat Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur.
Therefore, notice is hereby issued to the general public through this publication that if anybody has any objection for the registration of birth of said Neha in the records of Gram Panchayat Kalpa, he/she may prefer his/her written or verbal objection before the undersigned within a period of one month i.e. before 15-6-2015 failing which it will be presumed that nobody has any objection for registration of birth of said Neha and order under the Act ibid will be issued to the Local Registrar of Gram Panchayat Kalpa.
Issued under my hand and seal of the Court today on 23rd day of May, 2015.
Seal.
VISHAL SHARMA,
Sub-Divisional Magistrate,
Kalpa at Reckong-Peo, District Kinnaur (H.P.).
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश
छोजंम पुत्री श्री गौतम, निवासी गृह संख्या 136, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रकाशन ईश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
छोजंम पुत्री श्री गौतम, निवासी गृह संख्या 136, वार्ड नं0 6, गोम्पा रोड मनाली, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 1-5-1974 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को छोजंम की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपति हो तो वह दिनांक 22-6-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।1087 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 आज दिनांक 22-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश पेमा पुत्री श्री गौतम, निवासी वार्ड नं0 6, गृह संख्या 67, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रकाशन ईश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम : आम जनता।
पेमा पुत्री श्री गौतम, निवासी वार्ड नं0 6, गृह संख्या 67, गोम्पा रोड मनाली, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 8-10-1983 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पेमा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपति हो तो वह दिनांक 22-6-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश पलदन टशी पुत्र श्री वातो, निवासी वार्ड नं0 6, गृह संख्या 136, गोम्पा रोड मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रकाशन ईश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम : आम जनता।
पलदन टशी पुत्र श्री वातो, निवासी वार्ड नं0 6, गृह संख्या 136, गोम्पा रोड मनाली, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 6-7-1973 को 1088 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937 हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पलदन टशी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपति हो तो वह दिनांक 22-6-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील मनाली जिला कुल्लू हि0 प्र0 श्रीमती सोनम आंगमो पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी चचोगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रकाशन ईश्तहार बावत नाम दरुस्ती कागजात माल।
श्रीमती सोनम आंगमो पत्नी श्री बलदेव सिंह, निवासी चचोगा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि राजस्व कागजात माल में उसका नाम महाल चचोगा, खाता/ खतौनी नं. 75/100, 101, 102, 104/162, 105/163, 107/165, 108/166 में आंगमो दर्ज है जो कि गलत है इस सन्दर्भ में आवेदिका ने आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड की फोटो प्रतियां संलग्न की है। जिससे दरुस्त किया जावे।
अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सोनम आंगमो का नाम कागजात माल में दरुस्त करने बारे आपति हो तो वह दिनांक 16-6-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त व्यक्ति का नाम कागजात माल में दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 16-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, मनाली।1089 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban
District Mandi, H. P.
In the matter of :
1. Shri Hamender Singh s/o Shri Harish Kumar, r/o Village Runhaj, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.
2. Smt. Reeta d/o Shri Tek Chand, r/o Village Arthi, P.O. Bari Gumanu, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Hamender Singh s/o Shri Harish Kumar, r/o Village Runhaj, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.)
. . Applicants.
Versus
General public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Hamender Singh s/o Shri Harish Kumar, r/o Village Runhaj, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi (H. P.) and Smt. Reeta d/o Shri Tek Chand, r/o Village Arthi, P.O. Bari Gumanu, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Hamender Singh s/o Shri Harish Kumar, r/o Village Runhaj, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 2-5-2014 according to Hindu rites and customs at Runhaj, P.O. Katindhi,Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-6-2015 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 21st day of May, 2015 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi.
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नाम परिवर्तन
मैं, चिन्तामणी पुत्र श्री हेत राम, गांव इक्वा ब्राह्मणा, डाकखाना भूमती, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश घोषणा करता हूं कि मैंने अपना नाम चिन्तामणी से बदल कर चेतन कुमार कर दिया है।
चेतन कुमार, गांव इक्वा ब्राह्मणा, डाकखाना भूमती, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)।1090 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 मई, 2015/9 ज्येष्ठ, 1937
CHANGE OF NAME
I, Meena Kumari w/o Sailender Kumar Village Nikuwal, PO Rajpura, Tehsil Nalagaarh, District Solan (H.P.) declare my correct name Meena Kumari instead of Meena which was wrongly written in my daughter school certificate record.
MEENA KUMARI,
w/o Sailender Kumar Village Nikuwal, PO Rajpura,
Tehsil Nalagaarh, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Sailender Kumar s/o Om Parkash Kaushik, Village Nikuwala, PO Rajpura,Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) declare my daughter name Mrinal Kaushik instead of Mirnal which was wrongly written in school certificate record.
SAILENDER KUMAR, s/o Om Parkash Kaushik, Village Nikuwala, PO Rajpura,Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.).
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CHANGE OF NAME
I, Dawa Bhuti Daughter of Yonten Norbu, Resident of House No. 355, TIPA road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) declare that my PAN CARD No. ACDPD 5770B, name of my father is wrongly recorded as Gompo, instead of his correct name as Yonten Norbu. Correct name of my father is Yonten Norbu concerned note.
DAWA BHUTI , Daughter of Yonten Norbu, Resident of House No. 355, TIPA road, P.O. Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).
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CHANG OF NAME
I, Devi Singh Chandel s/o Amar Singh, r/o near Tar Factory, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan, have changed my minor son name from Happy Chandel to Bhargav Chandel. All concerns please note.
DEVI SINGH CHANDEL, s/o Amar Singh, r/o near Tar Factory, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan, H.P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है