राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-9 .............................. 2015
संख्याःपीसीएच.-एच(3)8/2006.--क्योंकि विभाग में, जिला सिरमौर के विकास खण्ड पावंटा साहिब की ग्राम सभा 'डाण्डा कालाआम्ब' का नाम बदलकर 'टौरू डाण्डाआन्ज' रखने हेतु प्रस्तावना विचाराधीन है;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला सिरमौर के विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा डाण्डा कालाआम्ब का नाम बदलकर टौरू डाण्डाआन्ज रखने का प्रस्ताव करते हैं और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला सिरमौर के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों/आक्षेपों को प्राप्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करते हैं ;
48-राजपत्र/2015-08-06-2015 (1177) 1178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 यदि ग्राम सभा डाण्डा कालाआम्ब का नाम बदलकर टौरू डाण्डाआन्ज रखने के संबन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आप्पति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त सिरमौर को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियत अवधि के अवसान के पश्चात्् आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे ;
राज्य सरकार, जिला सिरमौर, विकास खण्ड पांवटा साहिब की ग्राम सभा डाण्डा कालाआम्ब का नाम बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त सिरमौर की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।
आदेश द्वारा, (मनीषा नंदा), प्रधान सचिव (पंचायती राज) ।
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सामान्य प्रशासन विभाग
ख-अनुभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 जून, 2015
संख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-7/2013 (हमीरपुर).-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि वर्तमान उप-तहसील ढटवाल, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील का कर दिया जाए, जिसका मुख्यालय बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में होगा, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और राजस्व से सम्बन्धित कार्य में उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके ।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित पटवार वृाों से समाविष्ट उप-तहसील ढटवाल का दर्जा बढ़ाकर तहसील का करते हैं :-
तहसील उप-मण्डल जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त
ढटवाल बडसर हमीरपुर बिझड़ी 1. बिझड़ी 2. घुलेरा
3. कनाहर 4. समताना 5. धंगोटा 6. बिहल 7. सोहरी 8. दख्योड़ा 9. बुधान 10. चकमोह 11. कलवाल 12. रैली 13. चौकी 14. जामली1179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 15. बाड़ा 16. महाराल 17. कोटला
आदेश द्वारा, पी0 मित्रा, मुख्य सचिव।
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[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO. GAD-B-(A)-1-7/2013
(Hamirpur) Dated 6-6-2015 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
B-Section
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th June, 2015
No. GAD-B-(A)-1-7/2013 (Hamirpur) .—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that present Sub-Tehsil Dhatwal District Hamirpur H.P., may be upgraded to that of Tehsil with its Headquarter atBijhari, District Hamirpur H.P., to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them pertaining to revenue work and to have better administrative control.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to upgrade the Sub-Tehsil Dhatwal to that of Tehsil consisting of Patwar Circles given below :--
Tehsil Sub-Division District Headquarter Patwar Circles Included Dhatwal Barsar Hamirpur Bijhari 1. Bijhari
2. Ghulera 3. Kanahar 4. Samtana 5. Dhangota 6. Bihal 7. Sohari 8. Dakhyora 9. Budhan 10. Chakmoh 11. Kalwal 12. Raili 13. Chowki 14. Jamli 15. Bara 16. Maharal 17. Kotla
By order, P. MITRA, Chief Secretary .
1180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937TECHNICAL EDUCATON DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th March, 2015
No. EDN(TE)-A(4)8/2013.—In exercise of the powers conferred under Section 4 of the "Himachal Pradesh Private Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2008" (Act No. 16 of 2008), the Governor Himachal Pradesh in continuation to this Department's Notification number EDN(TE)A(1)8/2005 dated 25-06-2008 and Notification of even number dated 20-07-2013 is pleased to re-constitute "Admission and Fee Committee" for recommending the mode of admission, making of reservation, allocation of seats and fixation of fees etc. to the State Government in respect of the institutions as specified under Section 2 of the said Act 2008 as under :
| 1. | The Principal Secretary (TE) | Chairperson |
| 2. | Representative of Finance Department | Member |
| 3. | The Registrar, HP Technical University, Hamirpur, HP | Member |
| 4. | The Registrar, HP University, Shimla, HP | Member |
| 5. | The Regional Officer, AICTE Chandigarh | Member |
| 6. | The Director, Higher Education or his representative | Member |
| 7. | The Dy. Controller (F&A) Department of Technical Education, Sundernagar (Mandi) H.P. | Member |
| 8. | Representative of HP Private Educational Institutions Regulatory Commission, Shimla-2. | Member |
| 9. | The Secretary, HP Takniki Shiksha Board, Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. | Member |
| 10. | The Director, Technical Education, Sundernagar (Mandi) HP. | Member |
The "Admission and Fee Committee" shall abide by the provisions contained under "Himachal Pradesh Private Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2008" (Act No. 16 of 2008) and regulations notified by the State Government from time to time.
All the above members of the Committee are official member as such will not be entitled for any extra honorarium/remuneration for discharging their duties as Member(s) of the Committee. However, all the members including Chairperson shall be entitled for TA/DA as per their entitlement in the official capacity, as notified by the State Government from time to time.
By order, Sd/- Principal Secretary (Tech. Edu.).
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TECHNICAL EDUCATON DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 28th February, 2015
No. EDN(TE)-F(10)2/2013.—In exercise of the powers conferred under Section 6 and 7 of the "Himachal Pradesh Private Technical and Vocational Educational Institutions (Regulation of Admission and Fixation of Fee) Act, 2008" (Act No. 16 of 2008), the Governor Himachal Pradesh1181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 is pleased to notify the following criteria for allocation and reservation of seats for making admission in accordance with the provisions contained under AICTE norms, further amended from time to time in Post Graduate Course and Under Graduate Courses in all the technical, vocational or professional educational institutions in the Sate affiliated to HP Technical University, Hamirpur, H.P. and as under :—
1. Allocation of Seats
| C ategory | Description | Allocation of Seats | |
| A | All India Quota (AIQ) Seats | 15% of the total sanctioned seats | |
| B | HP State quota (HPSQ) Seats | 65% of total sanctioned intake, (Including one seat under Beti Hai Anmol Scheme for single girl child of Himachali domicile only in each Institution within the sanctioned intake). | |
| C | Seats for Non-Resident Indian(s) | 5% of total sanctioned intake subject to fulfillment of AICTE norms. | |
| D | Management Seats in Private Institutions only. | 15% of total sanctioned intake. | |
| E | Supernumerary Seats | ||
| a | Tuition Fee Waiver Seats | 5% of the sanctioned intake per course subject to fulfillment of AICTE norms. | |
| b | Foreign Nationals/Persons of Indian Origins (PIO)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries. | 15% of the sanctioned intake per course in each institution subject to fulfillment of AICTE norms. | |
| c | Kashmiri Migrant | 2 seats in each institution | |
| F | Lateral Entry Seats | 20% over and above the total sanctioned intake and applicable to only those diploma, under-graduate and post-graduate programs as prescribed by AICTE from time to time. In addition to above, the vacant seat(s) may be filled up as per clause 1.10 under Chapter- VI (Norms & Requirement) of AICTE or as per the guidelines of AICTE from time to time with the prior approval of HP Technical University. |
2. Reservation of Seats (Vertical & Horizontal-for H.P. State Quota Seats) as determined by Department of Higher Education, Government of HP vide letter No. No.EDN(TE)A(7)7/98 dated 25th March, 2000:—
| C ategory | Description | No of seats |
| General | 55% | |
| Main | Scheduled Castes | 22% |
| Scheduled Tribe | 5% | |
| Other Backward Classes | 18% | |
| Horizontal Reservation Percentage Criteria for each Main Category: | ||
| Sub- Reserved | Defence/Ward of Ex-servicemen | 15% |
| Freedom Fighters | 2% | |
| Physically Challenged | 3% | |
| IRDP/BPL/Antodya/Orphans | 15% | |
| Sports | 2% | |
| Backward Area | 4% | |
| In case to seats remain vacant after last round of counseling, the same shall be filled up by conducting Spot Round of Admission under General Category. |
All the Principals of concerned Institutions in the State are directed to ensure that the admissions in all the courses are made strictly in consonance with the above criteria from the academic Session 2015-16 onwards failing which action shall be initiated in accordance with the provisions contained under relevant Act and regulations applicable from time to time.
By order, Sd/- Principal Secretary (Tech. Edu.).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla the 30th May, 2015
No.HHC/Admn.6(20)/77-XVIII.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to nominate Hon'bleMr.Justice Tarlok Singh Chauhan, as Vacation Judge, for urgent court work during the Summer Vacation from 8.6.2015 to 12.6.2015.
By order, Sd/- Registrar general.
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Most Urgent
Personal Attention
Home-E-(5)-2-336/2004 Government of Himachal Pradesh Department of Home-E Section
To
All the District Magistrates in Himachal Pradesh. Dated: Shimla-171 002, the, 05-06-2015.
Subject:-- Regarding sending of criminal cases in the light of instructions dated 08.08.2008 .
Sir,
In continuation to this department letter of even number dated 08.08.2008 and subsequent amendment dated 15.01.2015 on the subject cited above, I am directed to say that the State Govt. has decided to withdraw the instructions dated 15.01.2015 and to revive the earlier instructions dated 08.08.2008 with amendment to Clause (iii) of the instructions as at Annexure-A.
1183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 It is requested that these instructions may please be adhered to strictly.By order, (DEVINDER SARASWATI), Joint Secretary (Home).
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Annexure-A
| (iii) Where the District Magistrate on the opinion of Public Prosecutor found that the case is not fit for appeal against the orders of acquittal under the offences which are appealable before the Hon'ble High Court, such cases may be closed at the level of the District Magistrate and only those cases may be sent to the Govt. which are found fit for filing of appeal in the High Court by the District Magistrate. | (iii) Where the District Magistrate on the opinion of Public Prosecutor finds that the case is not fit for appeal against the orders of acquittal passed by the Magistrates for the offences which are appealable before the Hon'ble High Court, such cases may be closed at the level of the District Magistrate and only those cases decided by the Magistrates may be sent to the Govt.which are found fit for filing of appeal in the High Court by the District Magistrate. Further, all cases decided by the Special Court /Court of Session whether in the original or appellate Criminal jurisdiction be sent to the Govt. for further decision whether found fit for appeal or not by the District Magistrate. |
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
Chewang w/o Sonam Dorjee, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Chewang w/o Sonam Dorjee, निवासी Dege Divi. Bir, डाकखाना Bir, तहसील Baijnath, जिला Kangra, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Namdak Chojor का जन्म दिनांक 6-6-1972 को महाल Tashijong में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 29-6-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा। 1184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 आज दिनांक 28-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0।
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ब अदालत Shri Lekh Ram Dhiman कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 Chewang w/o Sonam Dorjee, तहसील बैजनाथ जिला कांगड़ा हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Chewang w/o Sonam Dorjee, निवासी Dege Divi. Bir, डाकखाना Bir, तहसील Baijnath, जिला Kangra, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके Nephew Yeshi Palden s/o Norbu का जन्म दिनांक 01-7-1978 को महाल Tashijong में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 29-6-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 28-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री शिशिन राम पुत्र श्री गौरी, वासी गांव कनोल, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी।
बनाम
आम जनता
विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।
श्री शिशिन राम पुत्र श्री गौरी, वासी गांव कनोल, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका सही नाम शिशिन राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल कनोल में रोशन दर्ज है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।1185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 अतः इस राजपत्र ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख महाल कनोल में नाम दरुस्त करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 30-6-2015 को 10.00 बजे मौखिक या लिखित रुप में पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी का सही नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री केवल कुमार पुत्र श्री महालो राम, निवासी गांव दाडला (काकडा), डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, . . वादी जिला कांगडा़ (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री केवल कुमार पुत्र श्री महालो राम, निवासी गांव दाडला (काकडा), डाकघर सल्ली ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरा जन्म दिनांक 3-7-1991 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस राजपत्र ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-6-2015 को 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश दिये जायेंगे।
आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री गगन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव सिहुवां, तहसील शाहपुर, जिला कांगडा़ (हि0 प्र0)
. . वादी
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।1186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 राजपत्र इश्तहार बारे। श्री गगन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी गांव सिहुवां, तहसील शाहपुर, जिला कांगडा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि उसके लड़के सक्षम ठाकुर का जन्म दिनांक 1-4-2008 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस राजपत्र ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-6-2015 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के लड़के की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 16-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
पेशी : 27-6-2015 श्री मदन लाल पुत्र होशियारु पुत्र डैहजू, निवासी गांव रैहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) . . वादी
बनाम
1. श्री नवजीवन कुमार, 2. श्री संजीवन कुमार पुत्रान व 3. श्रीमती अनीता कुमारी, 4. श्रीमती सीमा कुमारी पुत्रियां व 5. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम पुत्र विशनू, निवासीगण गांव रैहलू, तहसील शाहपुर जिला कांगड़ (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण तकसीम भूमि हि0 प्र0 भू राजस्व अधिनियम, 1954 जेर धारा 123 के अन्तर्गत बाबत भूमि खाता नं0 117, खतौनी नं0 162, खसरा नं0 470, किाा 1, रकबा तादादी 0-17-97 है0 वाक्या महाल व मौजा रैहलू मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2009-10 बारे।
उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 3 को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किये गये परन्तु हर बार उसके समन बिना तामील के प्राप्त हुए इसलिए अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है न ही वादी उसका सही पता पेश करने में समर्थ है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 3 को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय केे सम्बन्ध में दिनांक 27-6-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। आज दिनांक 13-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।1187 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव दाडला (काकडा), तहसील शाहपुर, जिला कांगडा़ . . वादी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव दाडला (काकडा), तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरा जन्म दिनांक 4-5-1999 को हुआ है लेकिन ग्राम पंचायत भलेड़ के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न है।
अतः इस राजपत्र ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-6-2015 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक .................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री पृर्थी चन्द, निवासी गांव रूलेहड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
. . वादी
बनाम
आम जनता
विषय.-कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।
श्री प्रकाश चन्द पुत्र प्रर्थी चन्द, निवासी गांव रूलेहड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे पिता का सही नाम पृर्थी चन्द पुत्र जयवन्त है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल रूलेहड व हार में रतनू पुत्र जयवन्त दर्ज है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे। अतः इस राजपत्र ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नाम को राजस्व अभिलेख में रतनू पुत्र जयवन्द के बजाये रतनू उपनाम पृर्थी चन्द दरुस्त करने बारे यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 30-6-2015 को 10.00 बजे मौखिक या लिखित रुप में पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम नियमानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश कर दिये जायेंगे। 1188 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 आज दिनांक 25-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री सन्दीप कुमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सन्दीप कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी तोतारानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री काशवी पठानिया की जन्म तिथि 31-8-2013 है परन्तु ग्राम पंचायत भतल्ला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे काशवी पठानिया का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-6-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 29-5-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
प्रकरण संख्या : 86/15
श्री सुभाष शर्मा पुत्र श्री तेजभान शर्मा, निवासी कंजपुरा, तहसील व जिला करनाल (हरियाणा) . . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। अनुवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुभाष शर्मा पुत्र श्री तेजभान शर्मा, निवासी कंजपुरा, तहसील व जिला करनाल (हरियाणा) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पौत्र हार्द्विक शर्मा की जन्म तिथि 03-07-2011 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब में अपने ऊपरवर्णित पौत्र की जन्म तिथि 03-07-2011 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।1189 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को श्री हार्द्विक शर्मा पुत्र रविन्द्र शर्मा की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 02-07-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री हार्द्विक शर्मा की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 29-05-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
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CHANGE OF NAME
I, Leela Devi w/o Laiq Ram, r/o Village Jhalli, P.O. Jais, Tehsil Theog, District Shimla, declare that my correct name is Leela Devi instead of Sarla, that is wrongly registered in Police Department Records.
LEELA DEVI,
w/o Laiq Ram, r/o Village Jhalli, PO Jais,
Tehsil Theog, District Shimla (H.P.).
1190 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 जून, 2015/18 ज्येष्ठ, 1937नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है