राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 6 जुलाई, 2015
संख्या एसटीई-बी (3)-7/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पर्यावरण अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) अलिपिक 76-राजपत्र/2015-17-07-2015 (2365) 2366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण अभियन्ता वर्ग-I (राजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 हैं ।
(2) ये नियम राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)।
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उपाबन्ध- क हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पर्यावरण अभियन्ता, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती एवं प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम : पर्यावरण अभियन्ता
2. पद (पदों)े की संख्या : 02 (दो)
3. वर्गीकरण : वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान : (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः वेतनमान 10300-34800 5000 रूपए (ग्रेड पे)
(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 15300/-रूपए स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार।
5. चयन पद अथवा अचयन पद : चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 45 वर्ष और इससे कमः
परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नही होगी ;
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रुप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट का पात्रा नहीं होगा ;
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत2367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर, निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रुप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे । टिप्पणी :
(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता(एं)ः
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समयक रूप से मान्यता प्राप्त संस्थान किसी संस्थान से पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोतर उपाधि या पर्यावरण विज्ञान/पर्यावरण इंजीनियरिंग या कृषि इंजीनियरिंग में बी0 ई0/बीटैक की उपाधि प्राप्त की होः और (ii) किसी सरकारी विभाग/संस्था/संगठन या किसी ख्याति प्राप्त प्राइवेट संस्थान/संगठन से पर्यावरण अनुश्रवण एवं योजना परियोजना सूत्रीकरण, पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण में नवीनतम जानकारी जुटाने सामुदायिक मार्गदर्शन, पर्यावरण जागरूकता आदि में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव ।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रुढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अर्हताएं) प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयुः लागू नहीं।
शैक्षणिक अर्हताएं.--जैसी उपरोक्त स्तम्भ 7(क) (i) में विहित की गई है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों मे और लिखित कारणों मे आदेश दें। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण के आधार पर और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर ।
11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(क) (i) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अहर्ता धारण करने के अध्यधीन, अनुसंधान सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका छः वर्ष का नियमित सेवाकाल या गे्रड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छः वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, दोनों के न होने पर उपरोक्त स्तम्भ संख्या 7(क) (i) के सामने सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अहर्ता धारण करने के अध्यधीन और हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों/बार्डों/निगमों/स्वायत्त निकायों में इस पद के समतुल्य वेतनमान में कार्यरत, इस पद या सदृश पद के पदधारियों में से सैकेण्डमैंट के आधार पर । 2368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपाबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।
स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम, 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन; (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्र्तगत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।
(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी । 13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा आपेक्षित हो ।
14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।
15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम इत्याादि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।2369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 15. क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः-
(I) संकल्पना :
(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में पर्यावरण अभियन्ता को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः-
सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) हिमाचल प्रदेश सरकार, पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा ।
(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्ताें के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियां :
स्ांविदा के आधार पर नियुक्त पर्यावरण अभियंता को 15,300/- रुपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 459/-रुपए की रकम (पद के पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :
सचिव (पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन अधिकारी होगा। (IV) चयन प्रक्रिया :
संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक प्रदेश सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।
(V) संंिवदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समितिः
जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।
(VI) करारः
अभ्यर्थी का,े चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा। 2370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 (VII) निबन्धन और शर्तें :
(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 15,300/- रुपये की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रति मास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 459/-रुपए (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे कि वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो, नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगा।
(ग) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो, उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटि) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी (प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा) उपयुक्तता के लिए पुनः निरीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगीः
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध जैसे, एफ0आर0-एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं हाेंगे। वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।2371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा मेेंं प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।
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उपाबन्ध - "ख" पर्यावरण अभियंता और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्ररुप
यह करार श्री/श्रीमति ................................................................. पुत्र/पुत्री श्री ................................... निवासी ................................................ संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया हैं) के माध्यम से आज तारीख ........................... को किया गया।
"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त "प्रथम पक्षकार" को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने पर्यावरण अभियंता के रुप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि "प्रथम पक्षकार" पर्यावरण अभियंता के रुप में ............................से प्रारम्भ होने और................
................... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए "द्वितीय पक्षकार" की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रुप से उल्लिखित किया गया है और दोनाें पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा. आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात् ...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. "प्रथम पक्षकार" की संविदात्मक रकम 15,300/- रूपए प्रतिमास होगी (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) ।
3. "प्रथम पक्षकार" की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित, पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त पर्यावरण अभियंता एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी2372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त पर्यावरण अभियंता को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा ।
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
5. नियंन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले पर विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना आवश्यक हो।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यो के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति में :
1............................................................................ ............................................................................. ..............................................................................
प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर
द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर (नाम व पूरा पता) 2 ........................................................................ ............................................................................ ............................................................................ (नाम व पूरा पता)2373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937
[Authoritative English Text of this Government Notification No. STE-B(3)-7/2010
dated_________as required under clause(3) of article 348 of the constitution of India].
ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY DEPATMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th July, 2015
No. STE-B(3)-7/2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in sonsultant with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Environment Engineer, Class-I (Gazetted) Non-ministerial Services in the Department of Environment, Science and Technology, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely :—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may by called the Himachal Pradesh, Department of Environment, Science and Technology, Environment Engineer, Class-I (Gazetted) Non ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Env., Sci. & Tech.)
________
Annexure-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ENVIRONMENT ENGINEER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of the Post : Environment Engineer
2. Number of Post(s) : 2 (Two)
3. Classification : Class-I (Gazetted)
4. Scale of Pay : ( i) Pay scale for regular incumbents: Pay Band ` 10300-34800+ ` 5000 Grade Pay
(ii) Emoluments for contract employee: ` 15,300/-as per details given in column 15-A
5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post : Selection
6. Age for direct recruitment : 45 years and below.
2374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Corporations/Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.
Notes :
(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.
(2) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the H.P. Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):
(i) Post Graduate Degree in Environmental Science or B.E./B.Tech.Degree in Environmental Science/ Environmental Engineering or Agriculture Engineering from a recognized University or from an Institution duly recognized by the Central/H.P. Government; and
(ii) At lest five years experience in environment monitoring and planning, project formulation acquiring latest know how on environment protection and conversation, community led environment awareness etc. from a Government Deptt./Institution/ Organization or Private Institution/Organization of repute.
(b) Desirable Qualification(s).—Knowledge of customs, manners & dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).— Age : Not Applicable.
Educational Qualification : As prescribed in Column No.7 (a) (i) above.
9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
2375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 193710. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100 percent by promotion failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be, failing both on secondment basis.
11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Research Assistants subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7 (a)(i) above with six years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by direct recruitment failing both on secodment basis from amongst the incumbents of this post or analogous post subject to possessing of educational qualification prescribed for direct recruitment against Column No. 7(a)(i) above and working in the identical pay scale from other Himachal Pradesh Government Departments/Boards/Corporations/Autonomous Bodies.
(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:
Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the persons(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non- Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.
(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.— Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh, Public Service Commision or a Member thereof to be nominated by him.
2376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to the post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test; if Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.
15-A. Selection for appointment to the post by Contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:
(I) CONCEPT:
(a) Under this policy, the Environment Engineer, in the Department of Environment, Science & Technology, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year; which may be extendable from year to year basis:
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HP PSC:-
The Secretary (Environment, Science & Technology) to the Govt. of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public Service Commission;
(b) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:
The Environment Engineer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 15,300/- P.M. (which shall be equal to minimum of Pay band plus Grade Pay). An amount of @ ` 459/- (3% of the minimum of pay band + Grade Pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING/DISCIPLIANRY AUTHORITY:
The Principal Secretary (Environment, Science & Technology) to the Govt.of Himachal Pradewsh will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS:
Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of vivavoce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test2377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT :-
As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT:
After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS:
(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 15,300/- per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 459/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given;
(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory;
(c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days special leave. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government:
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds:
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 122378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner;
(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart officials at the minimum of pay scale; and
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other Categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the Service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P Department Examination Rule, 1997, as amended from time to time.
18. Powers to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).
_________
Annexure -B
FORM OF CONTRACT/AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE
ENVIRONMENT ENGINEER AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
THROUGH THE DIRECTOR OF ENVIRONMENT & SCIENTIFIC TECHNOLOGIES
DEPARTMENT
This agreement is made on this………..….day of….………….………in the year…………………..between Sh./Smt…………………. S/o/D/o ………………………. R/o………………. ……… contract appointee, (hereinafter called the FIRST PARTY) AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Environment & Scientific Technologies Department, Himachal Pradesh (hereinafter "SECOND PARTY").
Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as an Environment Engineer on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Environment Engineer for a period of one year commencing on day of………………….and ending on the day of …………………It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on………and information notice shall not be necessary:
2379 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937Provided that for further extension/ renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only than the period of contract is to be renewed/ extended.
2. That the contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 15,300/= per month (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay).
3. That the services of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the FIRST PARTY was engaged on contract.
4. That Contractual Environment Engineer will be entitled for one day's casual leave after putting in one month service. However, the contract employee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/she will not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contractual Scientific Officer:
Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated upto Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar year.
5. That unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government:
6. That an official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. That selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. That contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter- part officials at the minimum of pay scale.
9. That the Employees group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.
2380 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 IN THE PRESENCE OF WITNESSES :1. …………………………..
. ……………………………
(Name and full address )
Signature of the FIRST PARTY
2. ………………………....
…………………………....
(Name and full address )
Signature of the SECOND PARTY
_________
मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 जुलाई, 2015
संख्याः मुद्रण(बी)10-30/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या मुद्रण(बी)10-30/2010 तारीख 08-08-2012 द्वारा अधिसूचित, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित) अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. उपाबन्ध-"क" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपबन्ध "क" मेंः-- (क) स्तम्भ संख्याः 7 के खण्ड (ii) के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
(ii) ''केन्द्रीय/राज्य सरकार से सम्यक् रूप से मान्यता प्राप्त किसी औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्थान या संस्थान से इलैक्ट्रीशियन के ट्रेड में दो वर्ष का राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र कोर्स या इसके समतुल्य;" और
(ख) स्तम्भ संख्याः 15-क के निबन्धन और शर्ते संख्या (VII) के खण्ड (ग), (घ) तथा (ङ) के सामने विद्यमान उपबन्धाें के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--
''(x) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति सोलह सप्ताह का प्रसूति2381 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कैलेंडर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कैलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हाें, तो उसके नियमतिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।
(ङ) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।"।
3. उपाबन्ध-'ख' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, मकैनिक (विद्युत), वर्ग-III (अराजपत्रित), अलिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2012 के उपबन्ध- 'ख' में ,-- (क) संविदा करार के निंबधन और शर्त संख्या 4., 5., और 6. के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--
''4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी सोलह सप्ताह के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0 टी0 सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा ।
5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बावत समय पर नियन्त्रण प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की उस अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/ आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा । 2382 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।" ।
आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा अति मुख्य सचिव (मुद्रण एवं लेखन)।
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उपाबन्ध 'ख' मकैनिक (विद्युत) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश.......................के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री............................................................. ....... निवासी...............................................................,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् (प्रथम पक्षकार) कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, के मध्य नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् (द्वितीय पक्षकार) कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया।
(द्वितीय पक्षकार) ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मकैनिक (विद्युत) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार मकैनिक (विद्युत) के रूप में...................... से प्रारम्भ होने और.................... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :
परन्तु सविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष, यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण, उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 7810/-रूपए प्रतिमास होगी (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी)। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौत्तरी की जानी हैं, तो पश्चातवर्त्ती वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 240/- रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड का न्युनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्वि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी। 3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदा पर नियुक्त मकैनिक (विद्युत)एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त मकैनिक (विद्युत) को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।2383 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीें होगा।
6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो ।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यथियों की दशा में बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तैार पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए । 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (यों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीें होगा।
इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः--
1. ..................................................
...................................................
....................................................
(नाम व पूरा पता)
2. .....................................................
.....................................................
.....................................................
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) सक्षियों की उपस्थिति मेंः--
1. ....................................................... ....................................................... ....................................................... (नाम व पूरा पता)
2. ...................................................... ...................................................... ...................................................... (नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) 2384 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 [Authoritative English Text of this Department Notification No : Mudran(B)10-30/2010 dated 14- 07-2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
PRINTING AND STATIONERY DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 14th July, 2015
No: Mudran (B)10-30/ 2010.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mechanic (Electrical), Class III (Non-Gazetted) Non- Ministerial Services, Recruitment & Promotion Rules, 2012 notified vide this Department Notification No. Mudran(B)10-30/2010 dated 08-08-2012, namely :—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Printing and Stationery Department, Mechanic (Electrical), Class-III (Non-Gazetted), Non- Ministerial Services, Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2015.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra. Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-A.—In Annexure-'A' of the Himachal Pradesh, Printing & Stationery Department, Mechanic (Electrical), Class- III (Non-Gazetted ), Non-Ministerial Services, Recruitment and Promotion Rules,2012,—
(a) For the existing provision against clause (ii) of Col. No.7, the following shall be substituted, namely:—
"(ii) Two years, National Trade Certificate Course in the trade of Electrician or its equivalent from an I.T.I. or an Institution duly recognized by the Central /State Government; and"
(b) For the existing provisions against clause (c), (d) and (e) of Terms and Conditions No. VII of Col. No. 15-A, the following shall be substituted, namely:—
"(c) Contract appointee will be entitled for one-day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 16 weeks Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 05 days special leave. He/ She shall not be entitled for Medical Re imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling officer shall automatically, leads to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
2385 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by theMedical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds".
3. Amendment of Annexure 'B'.— In Annexure 'B' appended to the Him achal Pradesh Printing and Stationery Department, Mechanic (Electrical), Class-III (Non- Gazetted) Non Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2012,—
(a) For existing provision(s) against Terms & Conditions No. 4, 5 and 6 of Contract Agreement the following shall be substituted namely:—
"4. Contractual Mechanic (Electrical) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. However, the contract employee will be entitled for 16 weeks maternity leave and 10 day's Medical Leave and 5 day's special leave. He /She shall not be entitled Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of other kind except above is admissible to the contractual Mechanical (Electrical).
Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave can be accumulated up to the calendar year and will not carry forward the next calendar year.
5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for unauthorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this time period of absence from duty:
Provided that he/she shall submit the certified of illness/fitness issued by the Medical officer, as per prevailing instruction of the Government.
6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds".
By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (P&S).
___________
ANNEXURE "B" Form of contract/agreement to be executed between the Mechanic (Electrical) & the Government of Himachal Pradesh through—Controller, Printing and Stationery, Department.
This agreement is made on this………………..day of………….. in the year ……..…Between Sh/Smt.…………………………..S/o/D/o Shri………………………………… R/o…………………………………………………………..…………………………………………
2386 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 ………………………,Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY),AND The Governor, Himachal Pradesh through -Controller, Printing and Stationery Department, Himachal Pradesh (here-in-after called the SECOND PARTY)
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY, and the FIRST PARTY has agreed to serve as Mechanic (Electrical) on contract basis on the following terms and conditions:—
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Mechanic (Electrical) for a period of one year commencing on day of ----------------- …………………………..and ending on the day of …….………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------ And information notice shall not be necessary.
Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.
2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be R7810/-per month. (which shall be equal to the minimum of pay band + grade pay). An amount of Rs. 240/- (3% of the minimum of the pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed of contract is extended beyond one year.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good .Or if regular incumbent is appointed/posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Mechanic (Electrical) will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the contractual Mechanic (Electrical). He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absences from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Mechanic (Electrical) will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who has completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis whenever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. In case of women candidate's pregnancy beyond twelve weeks will render her temporary unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official.
2387 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable tothe contractual appointee(s)
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
(Signature of the FIRST PARTY) 2. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
IN THE PRESENCE OF WITNESS:
1. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
(Signature of the SECOND PARTY) 2. …………………………………….. ……………………………………… ……………………………………… (Name and full Address)
___________
Under Order 5 Rule 20 CPC
In the court of Shri Balwan Chand, HAS, Sub Divisional Officer (Civil), Sujanpur,
District Hamirpur (HP) exercising the powers of Collector under the HP Land Revenue Act
Case No. : 8/14 (27/14) Date of Institution : 29.12.14
Next Date of hearing : 13.08.2015
Sangat Ram s/o Kapura, r/o Village Ambgara, Mauza Karot, Tehsil Sujanpur, District . . Appellant Hamirpur H.P.
Versus
1. Ramesh Chand s/o Tulsi Ram
2. Vijay Kumar s/o Kehar Singh
3. Ajay Kumar s/o Kehar Singh2388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 4. Asha Devi d/o Kehar Singh 5. Anju Kumari wd/o Parveen Kumar . . Respondents 6. Kamla Devi w/o Kapura Deceased through LRS (A) Mangat Ram s/o Kapura Deceased through his LRs: (i). Suresh Kumar s/o Mangat Ram (ii). Vijay Kumar s/o Mangat Ram (iii). Rakesh Kumar (B) Angat Ram s/o Kapura (C) Smt. Phulan Devi d/o Kapura 7. Saneh Lata d/o Angat Ram 8. Sunil Kumar s/o Angat Ram
All residents of Village Ambgara Tappa Karot, Tehsil Sujanpur District Hamirpur (HP) . .Performa Respondents Appeal under section 14 of HP Land Revenue Act against the order of Assistant Collector 1st Grade Sujanpur in case No. 12/2012 order dated 23.05.2012 in partition case titled as "Ramesh Chand Vs Kamla Devi etc".
Whereas it has been proved to the satisfaction of this court that the above noted respondents & Performa respondents cannot be served upon in the ordinary manner of service. Hence this proclamation under Order 5 Rule 20 CPC is hereby issued against them and they are directed to appear personally or through their counsel on 13.08.2015 at 10.00 A.M. failing which ex-parte proceedings shall be taken against them.
Given under my hand and seal of the court on 09.07.2015.
Seal. BALWAN CHAND, Collector, Sub Division Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
________
In the Court of Shri Balwan Chand (HAS) Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)
1. Baljeet Singh aged 46 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Bhadriana, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).
2. Neelam Kumari aged 40 years d/o Shri Amin Chand, r/o Village Miana, P.O. Bhaleth, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001)2389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 Baljeet Singh aged 46 years s/o Shri Rattan Chand, r/o Village Bhadriana, P.O. Karot, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.) and Neelam Kumari aged 40 years d/o Shri Amin Chand, r/o Village Miana, P.O. Bhaleth, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in the court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 18.05.1996 in his residential complex at Bhadrana, P.O. Bhaleth, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) as per Hindu Rites and Customs and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10.8.2015. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 08.07.2015 under my hand and seal of the court.
Seal.
BALWAN CHAND,
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (HP).
__________
In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub Divisional
Magistrate, Hamirpur (H. P.)
In the matter of :
1. Sushil Kumar aged 32 years S/O Shri Parkash Chand, R/o Village Sangroh, P.O. Samirpur, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (HP)
2. Ankita Sharma aged 18 years D/O Shri Jeet Ram, R/O Village Darat, P.O. . . Applicants Panjot,Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur (HP)
Versus
General Public
Subject.—Notice of Intended Marriage.
Sushil Kumar and Ankita Sharma have filed an application U/S 5 of Special Marriage Act, 1954 alongwith affidavits in the court of undersigned in which they stated they intend to solemnized marriage within three calendar months.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 10-08-2015. The objection received after 10-08-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
2390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 Issued today on 08-07-2015 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Hamirpur.
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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
शिवानी सबरवाल बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969
नोटिस बनाम आम जनता
शिवानी सबरवाल पुत्री श्री सतपाल सबरवाल, निवासी कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी (शिवानी सबरवाल) की जन्म दिनांक 13-04-1978 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त शिवानी सबरवाल की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-7-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
अंजू सबरवाल बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969
नोटिस बनाम आम जनता।
अंजू सबरवाल पुत्री श्री सतपाल सबरवाल, निवासी कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी (अंजू सबरवाल) की जन्म दिनांक 29-07-1973 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि2391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 यदि किसी को उपरोक्त अंजू सबरवाल की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 27-7-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 27-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्रीमती Tsering Lhamo बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969
नोटिस बनाम आम जनता
श्रीमती Tsering Lhamo पत्नी श्री Pema Dorjee Dhotrempa, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी Niece Tenzin Metok की जन्म दिनांक 14-5-1982 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Metok का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-7-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 9-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा Tsondv Dolma बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969
नोटिस बनाम आम जनता
Tsondv Dolma पुत्री श्री Lawang Norbu, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके Nephew Lobsang Tsering का जन्म दिनांक 1-5-1976 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के 2392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lobsang Tsering की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-7-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 9-06-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्रीमती Dickyi बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969
नोटिस बनाम आम जनता
श्रीमती Dickyi पुत्री श्री Nangtso, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसक पति नाम Phurbu Tsering की मृत्यु दिनांक 15-10-2013 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त व्यक्ति Phurbu Tsering की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-7-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 9-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
प्रियंका सबरवाल बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969
नोटिस बनाम आम जनता
प्रियंका सबरवाल पुत्री श्री सतपाल सबरवाल, निवासी कोतवाली बाजार, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसका (प्रियंका सबरवाल) की जन्म2393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 दिनांक 25-11-1980 है परन्तु एम0 सी0 धर्माशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रियंका सबरवाल की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-7-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 27-6-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
श्री टिकम राम पुत्र श्री पूने राम, निवासी जटेड, डा0 अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस कार्यालय में श्री टिकम राम पुत्र श्री पूने राम, निवासी जटेड, डा0 अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी एक पुत्री नेहा का जन्म हुआ है उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं करवा सका हूं और उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 16-07-2009 को हुआ है जिस विषय में उसने अपना स्वयं प्रमाणित शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत अर्सू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नेहा पुत्री टिकम राम का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अर्सू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 30-7-2015 को असालतन या वकालतन हमारे कार्यालय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करे उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जाएगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत अर्सू में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत अर्सू को पंजीकृत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4-7-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।2394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश मुकदमा नं0 : 43/2014, 44/2014
तारीख दायर : 23-09-2014 ंश्री छेरगू पुत्र श्री गोसरु, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . वादी/प्रथम पक्ष (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्री राम लाल पुत्र श्री धीरु, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
2. कुमारी पुज्जा देवी पुत्री श्री श्याल लाल, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
3. श्रीमती बालमा देवी पुत्री श्री धीरु, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
4. श्रीमती स्नेह लता पुत्री श्री प्यारे लाल, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
5. श्री सिद्वार्थ पुत्र श्री संजय कुमार, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
6. श्री सुवार सिंह पुत्र श्री देवी सरन, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
7. श्री दिवान सिंह पुत्र श्री धीरु, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
शिमला (हि0 प्र0)
8. श्री सागर दास पुत्र श्री सवरु, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रतिवादी/द्वितीय पक्ष दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता खतौनी नंं0 154/367 ता 373, किता 21, रकबा तादादी 01-16-14 है0 व खसरा नं0 153/365, किता 2, रकवा तादादी 00-08-34 है0, वाका चक मझगांव, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम आम जनता :
प्रार्थी श्री छेरगू पुत्र श्री गोसरु, निवासी गांव बठारा, डा0 शाहधार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता खतौनी नंं0 98/212, खसरा नं0 360, रकबा तादादी 00-15-53 है0 व खाता/खतौनी नं0 154/367 ता 373, किता 21, रकबा तादादी 01-16-14 है0 व खसरा नं0 153/365, किता 2, रकवा तादादी 00-08-34 है0, वाका चक मझगांव, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी नं0 1 ता 8 की तामील बार-बार समन जारी होने के उपरान्त भी असालतन न होनी पाई जा रही है तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 8 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 12-08-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकदमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा की इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 08-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर।2395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश मुकदमा नं0 : 06/2015
तारीख दायर : 07-02-2015 ंश्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री दोरजे छेरिंग, निवासी गांव कराबा, डा0 कटगांव, तहसील निचार, जिला . . वादी/प्रथम पक्ष किन्नौर (हि0 प्र0)
बनाम
1. श्रीमती आशा पुत्री श्री राम सिंह, निवासी गांव रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
2. श्री मोहन लाल पुत्र श्री शिवा नन्द, निवासी गांव गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . प्रतिवादी/द्वितीय पक्ष (हि0 प्र0)
दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता खतौनी नंं0 233 मिन/343 मिन, खसरा नं0 611, रकबा तादादी 00-15-92 है0, वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम आम जनता :
प्रार्थी ंश्री जगमोहन सिंह पुत्र श्री दोरजे छेरिंग, निवासी गांव कराबा, डा0 कटगांव, तहसील निचार, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता खतौनी नंं0 233 मिन/343 मिन, खसरा नं0 611, रकबा तादादी 00-15-92 है0, वाका चक रचोली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 2 खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी नं0 1 ता 2 की तामील बार-बार समन जारी होने के उपरान्त भी असालतन न होनी पाई जा रही है तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 2 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 12-08-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकदमा हेतु हाजिर अदालत आयें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा की इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 08-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकदमा : 24/2015
तारीख दायर : 08-07-2015 श्री भूप सिंह पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव किन्फी, डा0 कूट, 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम2396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 आम जनता . . प्रतिवादी दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज खाता खतौनी नंं0 4/16 ता 22, किता 72, रकबा तादादी 5-30-44 है0, वाका उप-महाल किन्फी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम आम जनता
यह दरख्वास्त श्री भूप सिंह पुत्र श्री ईश्वर दास, निवासी गांव किन्फी, डा0 कूट, 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के दादा का नाम खाता/खतौनी नं0 4/16 ता 22, किता 72, रकबा तादादी 5-30-44 है0, वाका उप-महाल किन्फी के खाना मालिक में चन्दरु पुत्र हिरकू दर्ज है जो सही नही है। पुष्टि हेतु वादी ने नकल परिवार रजिस्टर व शपथ पत्र संलग्न कर रखे हैं जिसमेें वादी के दादा का नाम चन्द्र दास दर्ज है तथा सही है। उपरोक्त माल कागजात में वादी अपने दादा का नाम चन्दरु पुत्र हिरकू के स्थान पर चन्द्र दास पुत्र हिरकू दरुस्त करवाना चाहता है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी के दादा का नाम माल कागजात में चन्दरु पुत्र हिरकू के स्थान पर चन्द्र दास पुत्र हिरकू दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपति हो तो वह दिनांक 11-08-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी के दादा का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 02-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकदमा : 25/2015
तारीख दायर : 08-07-2015 श्री जगत पाल पुत्र स्व0 श्री संगत राम, गांव खुडना, डा0 सरपारा, 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज खाता नं0 53, 54, 58, 59, वाका चक कान्धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम आम जनता
यह दरख्वास्त श्री जगत पाल पुत्र स्व0 श्री संगत राम, गांव खुडना, डा0 सरपारा, 15/20, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि वादी के पिता का नाम अराजी उपरोक्त के खाना मालिक में सीता राम दर्ज है जो सही नहीं है। वादी के पिता का नाम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर व शपथ पत्र के संगत राम दर्शाया गया है जो सही है। खाता नं0 53, 54, 58, 59, वाका2397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 चक कान्धार के खाना मालिक में वादी अपने पिता का नाम सीता राम के स्थान पर संगत राम दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी के पिता का नाम माल कागजात में सीता राम के स्थान पर संगत राम दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपति हो तो वह दिनांक 11-08-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी के पिता का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 08-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्याकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकदमा : 26/2015
तारीख दायर : 08-07-2015 श्री यशवन्त पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव सूघा, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969
नोटिस बनाम आम जनता :
यह दरख्वास्त श्री यशवन्त पुत्र श्री राम सिंह, निवासी गांव सूघा, डा0 सरपारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि आवेदक अपने पुत्र योगेश की जन्म तिथि 20-03-2012 का इन्द्राज पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में समय पर दर्ज न करवा सका है। अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत अभिलेख भड़ावली में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज स्थानीय पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपति हो तो वह दिनांक 11-08-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज पंचायत अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 08-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।2398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0
श्री मोहन राकेश पुत्र स्व0 श्री हिरु राम, निवासी हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
विषय.-ग्राम पंचायत सरस्वती नगर के परिवार रजिस्टर में बेटी की जन्म तिथि व नाम दर्ज करने बारे प्रार्थना पत्र।
प्रार्थी श्री मोहन राकेश पुत्र स्व0 श्री हिरु राम, निवासी हाटकोटी, तहसील जुब्बल, जिला शिमला ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें निवेदन किया है कि वह अपनी पुत्री वर्षा की जन्म तिथि तथा नाम का पंजीकरण ग्राम पंचायत सरस्वतीनगर के अभिलेख में करवाना चाहता है क्योंकि अज्ञानता के कारण वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि का पंजीकरण समय पर नहीं करवा सका। इस बारे प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवम् मृत्यु शिमला को भी लिखा था।
अतः सर्व साधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि के पंजीकरण बारे कोई भी आपति हो तो वह अपना एतराज दिनांक 10-08-2015 को प्रातः 10 बजे इस कार्यालय में असालतन या वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज नहीं सुने जायेंगे तथा प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि के पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत सरस्वतीनगर को पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 6-7-2015 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, जुब्बल, जिला शिमला।
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ब अदालत श्री डी0 एस0 कौशल सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0 प्रकरण संख्या : 37/14 तारीख रजुआ : 27-12-14 श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, गांव चेबड़ी डा0 मधावनी, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थीगण। राजस्व अभिलेख के महाल मधावनी में नाम दरुस्ती बारे आवेदन-पत्र।
श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री शेर सिंह, गांव चेबड़ी डा0 मधावनी, तहसील कुमारसैन ने एक आवेदन-पत्र इस अनुरोध के साथ गुजारा है कि उसका नाम अराजी खाता खतौनी नं0 3/6, 4/7 ता 11 व 5/12 ता 16 व 6/17 महाल मधावनी में प्रताप सिंह पुत्र श्री शेर सिंह गलत दर्ज किया गया है, जबकि उसका2399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 वास्तविक नाम बलवीर सिंह है। पुष्टि हेतु आवेदन-पत्र के साथ नकल जमाबन्दीयां वर्ष 2012-13 मौजा मधावनी व वर्ष 2009-10 मौजा नैहरी संलग्न है।
अतः इस ईश्तहार के माध्यम से आम जनता व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई उजर व ऐतराज हो तो वह स्वयं इस न्यायालय में दिनांक 30/7/15 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। अन्यथा नाम दरुस्ती के आदेश नियमानुसार पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 2/7/15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
डी0 एस0 कौशल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, कुमारसैन, जिला शिमला।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम
श्री मोहन सिंह बनाम आम जनता दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.
श्री मोहन सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह, निवासी जिजर, तहसील अम्ब, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र अभिनव सपेहिया का जन्म गांव अरनियाला में दिनांक 27-9-1999 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 6-8-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 6-7-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम
श्री नाजर सिंह बनाम आम जनता दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969.
2400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 जुलाई, 2015/26 आषाढ़, 1937 श्री नाजर सिंह पुत्र मलकीयत सिंह, निवासी सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दुरख्वास्त दी है कि उसका (स्वयं) का जन्म गांव सनोली में दिनांक 5-8-1969 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-8-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।
आज दिनांक 9-7-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है