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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 82, 25 July 2015

Published 25 July 2015

Gazette no.
82
Gazetteid
82/GAZETTE/2015-25/07/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-07-25.82_gazette_2015-25_07_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the July, 2015

No. Home-(A)B(1)-24/2014.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of Sub-Divisional Police Offices at Jawalamukhi, district Kangra and Padhar, district Mandi with their headquarters at Jawalamukhi and Padhar alongwith the creation of following 82-राजपत्र/2015-25-07-2015 (2553) 2554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 posts in the pay scales for the post of Dy. S.P ` 15600-39100+ ` 5400 GP, Head Constable ` 10300-34800 + ` 3600 GP, Constable (a) ` 5910-20200 + ` 1900 GP (b) ` 10300-34800 + ` 3200 GP (after 8 years of regular service) and Steno Typist (a) ` 5910-20200 + ` 2000 GP (b) ` 10300- 34800 + `3200 GP (after 2 years of regular service) :—

Name of Sub-Divisional Police Office Dy. SP Head Constable Constables Steno Typist Total
SDPO Jawalamukhi, Distt. Kangra 1 1 3 1 6
SDPO Padhar, Distt. Mandi 1 1 3 1 6
Total . . 2 2 6 2 12

In addition, the job of Sweeper will be outsourced in each above office. The Sub-Divisional Police Officer Jawalamukhi, district Kangra will supervise the work of Police Stations Jawalamukhi and Police Station Khundian alongwith works of Police Posts falling under aforesaid Police Stations whereas the works of Police Stations, Padhar and Jogindernagar alongwith police Posts falling under their control will be supervised by Sub-Divisional Police Officer, Padhar, district Mandi. The above approval will be subject to the condition to observe all the codal formalities procedurely in advance in this regard.

This issues with the prior concurrence of Finance department obtained vide their U.O No. 53141655-Fin-F/2015, dated 17.03.2015.

By order, Sd/- Chief Secretary (Home).

_________

No. Home-(A)B (1)-5/2015 Government of Himachal Pradesh Home-A Department To

The Director General of Police Himachal Pradesh, Shimla-2.

Dated: the, Shimla-2 July, 2015

Subject:- Regarding up-gradation of Police Post Khundian to a Police Station and opening of new Police Posts at Jol (PS Bangana), Dadasiba (PS Dehra), Jangla (PS Chirgaon) and Majheen (PS Khundian).

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to convey the approval of the Government to up-grade the Police Post Khundian as full-fledged Police Station, opening of new Police Posts at Jol under Police Station Bangana, Jangla under Police Station Chirgaon, Dadasiba under Police Station Dehra and Majheen under Police Station Khundian alongwith creation of following additional staff in the pay structure/scale for the post of Sub-Inspector ` 10300-34800+2555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 ` 4600 GP, Asstt. Sub-Inspector ` 10300-34800 + ` 4400 GP, Head Constable ` 10300-34800 +3600 GP and Constable (a) ` 5910-20200 + ` 1900 GP (b) ` 10300-34800 + ` 3200 GP (after 8 years of regular service) :—

N ame of Police Station/Posts Sub-Inspector ASI HC Constable Total
Police Station Khundian (Kangra) 1 1 2 8 12
Police Post Jol (Una) — 1 2 6 9
Police Post Dadasiba (Kangra) — 1 1 6 8
Police Post Jangla (Shimla) — 1 2 6 9
Police Post Majheen (Kangra) — 1 1 6 8
Total 1 5 8 32 46

In addition, the job(s) of Cook and Sweeper will be outsourced in each of above Police Station/Post .The above approval will be subject to the condition to observe all the codal formalities procedurely in advance in the this regard.

This issues with the prior concurrence of Finance department obtained vide their U.O No. 53237216-Fin-F/2015, dated 18.06.2015.

Yours faithfully, Sd/- Under Secretary (Home).

_________

कार्यालाय उपायुक्त सोलन जिला सोलन, हि0 प्र0

अधिसूचना

सोलन-173211, 23 जुलाई, 2015

संख्याः एस0एल0एन0-1-8/पं0नि0/2015.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9 तथा उप-सचिव (पंचायती राज) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्या पीसीएचए-एचए(4)1/ 2000-7865-76 दिनांक 03.07.2015 का अनुसरण करते हुए, जिला परिषद सोलन के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) संख्या 1 से 17 के परिसीमन की जो प्रस्तावना जन-साधारण के सूचनार्थ दिनांक 08 जुलाई 2015 को प्रकाशित की गई थी तथा इस पर दिनांक 15.07.2015 तक आपति/आक्षेप अथवा सुझाव आमन्त्रित किये गये थे ।

निर्धारित अवधि में प्राप्त सुझावों पर विचार करने के उपरान्त मैं, मदन चौहान भा0प्र0से0, उपायुक्त जिला सोलन हि0प्र0 पंचायती राज (निर्वाचन) नियम 1994 के नियम 9 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्‌्‌ द्वारा जिला परिषद सोलन के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) संख्या 1 से 17 को वर्ष 2015 में होने वाले सामान्य निर्वाचन के लिए अन्तिम रूप से निम्न सारणी अनुसार अधिसूचित करता हूं :-

2556 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937

सारणी

क्र मांक तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास खण्ड का नाम विस्तार निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम सभाओं के नाम तथा विकास खण्ड निर्वाचन क्षेत्र की सीमाऐं
1. दाड़ला कुनिहार 1. बेरल उत्तर में जिला मण्डी के क्षेत्र से सीमावद्ध पूर्व में जिला मण्डी से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 2 से सीमावद्ध पश्चिम में जिला बिलासपुर से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. चाखड़
-यथोपरी- 3. दाड़ला
-यथोपरी- 4. दसेरन
-यथोपरी- 5. ग्याणा
-यथोपरी- 6. कशलोग
-यथोपरी- 7. मांगल
-यथोपरी- 8. मांगु
-यथोपरी- 9. नवगांव
-यथोपरी- 10. पारनु
-यथोपरी- 11. संघोई
-यथोपरी- 12. सनयाड़ी मोड़
-यथोपरी- 13. सेवड़ा चण्डी
2. धुन्धन कुनिहार 1. हनुमान बड़ोग उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 1 से सीमावद्ध पूर्व में जिला शिमला के क्षेत्र से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 3 से सीमावद्ध पश्चिम मे ं जिला बिलासपुर के क्षेत्र एवं जिला परिषद वार्ड नं0 1 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. बखालग
-यथोपरी- 3. बलेरा
-यथोपरी- 4. बडोग
-यथोपरी- 5. बसन्तपुर
-यथोपरी- 6. धुन्धन
-यथोपरी- 7. कुंहर
-यथोपरी- 8. मटेरनी
-यथोपरी- 9. घनागू
-यथोपरी- 10. सारमा
-यथोपरी- 11. सरयांज
-यथोपरी- 12. शहरोल
-यथोपरी- 13. सूरजपुर
-यथोपरी- 14. दांवटी
3. डुमैहर कुनिहार 1. सरली उत्तर जिला परिषद वार्ड नं0 2 से सीमावद्ध पूर्व में जिला शिमला के क्षेत्र से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 4 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. भूमती
-यथोपरी- 3. सानण
-यथोपरी- 4. चम्यावल
-यथोपरी- 5. दानोघाट
-यथोपरी- 6. डुमैहर
-यथोपरी- 7. बनोह
-यथोपरी- 8. मान
-यथोपरी- 9. पलानियां
-यथोपरी- 10. रोहांज जलाना
-यथोपरी- 11. देवरा
-यथोपरी- 12. कोटली
-यथोपरी- 13. पलोग
-यथोपरी- 14. दधोगी
-यथोपरी- 15. बातल
4. कुनिहार कुनिहार 1. हाटकोट उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 3 से सीमावद्ध पूर्व में जिला शिमला के क्षेत्र से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड संख्या 10 से सीमावद्ध पश्चिम में जिला परिषद वार्ड नं0 10 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. कुनिहार
-यथोपरी- 3. कोठी
कण्डाघाट 4. काहला
-यथोपरी- 5. कनैर
-यथोपरी- 6. कोट
-यथोपरी- 7. ममलीग
-यथोपरी- 8. सतड़ोल
-यथोपरी- 9. सायरी
-यथोपरी- 10. जधाणा
-यथोपरी- 11. हरीपुर
सोलन 12. जाबल जमरोट
-यथोपरी- 13. जाडली
-यथोपरी- 14. कक्ड़हट्‌टी
-यथोपरी- 15. पट्‌टाबरावरी
5. सिरिनगर कण्डाघाट 1. बांजणी उत्तर में जिला शिमला क्षेत्र से सीमावद्ध पूर्व में जिला शिमला व सिरमौर के क्षेत्र से सीमावद्ध दक्षिण जिला परिषद वार्ड नं0 6 से सीमावद्ध पश्चिम में जिला परिषद वार्ड नं0 4 व 7 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. बाशा
-यथोपरी- 3. बिशा
-यथोपरी- 4. चायल
-यथोपरी- 5. छावशा
-यथोपरी- 6. देलगी
-यथोपरी- 7. दंघील
-यथोपरी- 8. हिन्नर
-यथोपरी- 9. झाझा
-यथोपरी- 10. क्वारग
-यथोपरी- 11. नगाली
-यथोपरी- 12. सकौड़ी
-यथोपरी- 13. सिरिनगर
-यथोपरी- 14. तुन्दल
-यथोपरी- 15. वाकना
-यथोपरी- 16. पौधना
सोलन 17. भारती
6. सलोगड़ा कण्डाघाट 1. मही उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 5 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 5 से सीमावद्ध दक्षिण में जिला सिरमौर से सीमावद्ध पश्चिम जिला परिषद वार्ड नं0 7 से सीमावद्ध
सोलन 2. बसाल
-यथोपरी- 3. धरोट
-यथोपरी- 4.जौणाजी
-यथोपरी- 5. कोठों
-यथोपरी- 6. मशीवर
-यथोपरी- 7. ओच्छघाट
-यथोपरी- 8. पड़ग
-यथोपरी- 9. सलोगड़ा
-यथोपरी- 10. सन्होल
-यथोपरी- 11. सेरबनेड़ा
-यथोपरी- 12. सेरी
-यथोपरी- शामती 13.
-यथोपरी- 14. नौणी मंझगांव
-यथोपरी- शमरोड़ 15.
7. सपरून सोलन 1. अन्हेच उत्तर जिला परिषद वार्ड नं0 5 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 6 से सीमावद्ध दक्षिण जिला परिषद वार्ड नं0 8 से सीमावद्ध पश्चिम में जिला परिषद वार्ड नं0 8 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. बड़ोग
-यथोपरी- 3. भोजनगर
-यथोपरी- 4. बोहली
-यथोपरी- 5. चामत भड़ेच
-यथोपरी- 6. चेवा
-यथोपरी- 7. डांगरी
-यथोपरी- 8. आंजी
-यथोपरी- 9. सपरून
-यथोपरी- 10. देवठी
-यथोपरी- 11. काबाकलां
-यथोपरी- 12. नेरी कलां
-यथोपरी- शड़ियाणा 13.
-यथोपरी- 14. तोप की बेड़
-यथोपरी- 15. कोरों
8. धर्मपुर धर्मपुर 1. आंजी मातला उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 7 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 7 व जिला सिरमौर से सीमावद्ध दक्षिण में हरियाणा राज्य से सीमा वद्ध पश्चिम में जिला परिषद वार्ड नं0 9 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. बनासर
-यथोपरी- 3. चम्मों
-यथोपरी- 4. धर्मपुर
-यथोपरी- 5. गुल्हाड़ी
-यथोपरी- 6. हुड़ंग
-यथोपरी- 7. जाबली
-यथोपरी- 8. जंगेशु
-यथोपरी- 9. प्राथा
-यथोपरी- रौड़ी 10.
-यथोपरी- 11. टकसाल
-यथोपरी- 12. नरायणी
9. कसौली गड़खल धर्मपुर 1. चामियां उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 10 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 8 से सीमावद्ध दक्षिण में हरियाणा राज्य क्षेत्र से सीमावद्ध पश्चिम में जिला परिषद वार्ड नं0 10 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. गनोल
-यथोपरी- 3. गड़खल सनावर
-यथोपरी- 4. कालुझिण्डा
-यथोपरी- 5. कसौली गड़खल
-यथोपरी- 6. कोट
-यथोपरी- 7. कोट बेजा
-यथोपरी- 8. कृष्णगढ़
-यथोपरी- 9. मंधाला
-यथोपरी- 10. नाहरी
-यथोपरी- 11. निचली गांगुड़ी
-यथोपरी- 12. पट्‌टानाली
10. दाड़वा धर्मपुर 1. बढलग उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 4 व 7 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 7 तक सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 11 से सीमावद्ध पश्चिम में जिला परिषद वार्ड नं0 12 व 13 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. बाड़ियां
-यथोपरी- 3. भावगुड़ी
-यथोपरी- 4. बुघार कनैतां
-यथोपरी- 5. चण्डी
-यथोपरी- 6. दाड़वा
-यथोपरी- 7. ढकरियाणा
-यथोपरी- 8. घड़सी
-यथोपरी- 9. गोयला
-यथोपरी- 10. जाडला
-यथोपरी- 11. नालका
-यथोपरी- 12. जगजीत नगर
11. बरोटीवाला धर्मपुर 1. बरोटीवाला उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 10 व 12 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 9 व 10 से तथा दक्षिण में हरियाणा राज्य व पश्चिम में पंजाब सीमा क्षेत्र से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. सूरजपुर
नालागढ़ 3. हरिपुर संढोली
-यथोपरी- 4. गुल्लरवाला
-यथोपरी- 5. भटोलीकलां
-यथोपरी- 6. ठाणा
-यथोपरी- 7. लेही
12. खेड़ा नालागढ़ 1. ढेला उत्तर जिला परिषद वार्ड नं0 13 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 10 की सीमा से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 11 से सीमावद्ध पश्चिम में पंजाब राज्य से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. खेड़ा
-यथोपरी- 3. किरपालपुर
-यथोपरी- 4. किशनपुरा
-यथोपरी- 5. नन्दपुर
-यथोपरी- 6. मलपुर
-यथोपरी- 7. मानपुरा
-यथोपरी- 8. सुनेहड़
-यथोपरी- 9. लोधीमाजरा
13. मंझोली नालागढ़ 1. भाटियां उत्तर जिला परिषद वार्ड नं0 14 व 15 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 10 से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 12 से सीमावद्ध पश्चिम में पंजाब राज्य से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. ढांगनिहली
-यथोपरी- 3. मंझोली
-यथोपरी- 4. माजरा
-यथोपरी- 5. प्लासीकलां
-यथोपरी- 6. रड़ियाली
-यथोपरी- 7. राजपुरा
-यथोपरी- 8. बारियां
14. दभोटा नालागढ़ 1. बरूणा उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 17 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 15 व 16 से सीमावद्ध दक्षिण जिला परिषद वार्ड नं0 13 से सीमावद्ध पश्चिम में पंजाब राज्य से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. भोगपुर
-यथोपरी- 3. गोलजमाला
-यथोपरी- 4. कशमीरपुर
-यथोपरी- 5. दभोटा
-यथोपरी- 6. नवागांव
-यथोपरी- 7. पंजैहरा
15. बवासनी नालागढ़ 1. बधोखरी उत्तर में जिला परिषद वार्ड नं0 16 व 3 से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 2 व 3 से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 13 व 10 से सीमावद्ध पश्चिम में जिला परिषद वार्ड नं0 16 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. बेहडी
-यथोपरी- 3. बायला
-यथोपरी- 4. चमदार
-यथोपरी- 5. छियाछी
-यथोपरी- 6. दिग्गल
-यथोपरी- 7. सौडी
-यथोपरी- 8. मनलोगकलां
-यथोपरी- 9. मटूली
-यथोपरी- 10. बवासनी
-यथोपरी- 11. रामशहर
-यथोपरी- 12. साई
16. रतवाड़ी नालागढ़ 1. लूनस उत्तर में जिला बिलासपुर क्षेत्र से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 2 से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 15 से सीमावद्ध पश्चिम में जिला परिषद वार्ड नं0 17 से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. नन्ड
-यथोपरी- 3. भियुखरी
-यथोपरी- 4. धरमाणा
-यथोपरी- 5. डोली
-यथोपरी- 6. क्यार कनैतां
-यथोपरी- 7. कोईड़ी
-यथोपरी- 8. लग
-यथोपरी- 9. मितियां
-यथोपरी- 10. मलौण
-यथोपरी- 11. पोले दा खाला
-यथोपरी- 12. रतवाड़ी
-यथोपरी- 13. सौर
-यथोपरी- 14. चड़ोग
17. कुण्डलु (जुखाड़ी) नालागढ़ 1. बेरछा उत्तर में जिला बिलासपुर क्षेत्र से सीमावद्ध पूर्व में जिला परिषद वार्ड नं0 16 से सीमावद्ध दक्षिण में जिला परिषद वार्ड नं0 14 से सीमावद्ध पश्चिम में पंजाब व जिला बिलासपुर क्षेत्र से सीमावद्ध
-यथोपरी- 2. घोलों वाल
-यथोपरी- 3. जगतपुर
-यथोपरी- 4. जोघों
-यथोपरी- 5. जुखाड़ी
-यथोपरी- 6. करसौली
-यथोपरी- 7. खिल्लियां
-यथोपरी- 8. कुण्डलु
-यथोपरी- 9. मस्तानपुर
-यथोपरी- 10. मलैहणी
-यथोपरी- 11. घड़याच
-यथोपरी- 12. बघेरी
-यथोपरी- 13. जगनी
-यथोपरी- 14. बगलैहड़
2557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 2559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937

आदेश द्वारा,

(मदन चौहान) भा0प्र0से0 उपायुक्त, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0।2561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 13 जुलाई, 2015

संख्याः गृह(जी)ए(3)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एल.एल.आर.-बी(1)-1/89 तारीख 30 सितम्बर, 1993 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग, जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1993 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव (गृह)।

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उपाबन्ध- ''क'' हिमाचल प्रदेश अभियोजन विभाग में जिला न्यायवादी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम : जिला न्यायवादी

2. पदों की संख्या : 20 (बीस)

(14(चौदह) अभियोजन निदेशालय म,ें 03(तीन) राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो में, 01(एक) सतर्कता (मुख्यालय) में, 01 (एक) पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, डरोह में और 01(एक) लोक निर्माण विभाग में)

3. वर्गीकरण : वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान : पे बैंड 15600-39100/- रुपए जमा 7400/- रुपए गे्रड पे।

5. 'चयन' पद अथवा 'अचयन' पद : चयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : लागू नहीं। 2562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता : लागू नहीं।

(ख) वांछनीय अर्हता : लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियाें) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु : लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हताएं : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे। 10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट, द्वारा और विभिन्न पद्वतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति की जाएगी.--उप जिला न्यायवादियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका 04 (चार) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मलित करके चार वर्ष का नियमित सेवाकाल हो । क(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में प्रर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को जिन्होंने जनजातीय/ दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधरणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए, ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण-II.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।2563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाल, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्वर तहसील के झारवाड़, कुटगढ, ग्रामण देवगढ़, टै्रला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त,थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुंिक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति, नियमाें के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों म,ें जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवा काल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी।

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ट व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलाें में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो। 2564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 14. सीधीे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गो और अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथासंशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. फीस का संदाय.--सेवा के किसी भी संदस्य को प्राइवेट प्रैक्टिस का अधिकार नहीं होगा। तथापि, उन्हें विधि परामर्शी की विशेष अनुज्ञा से अन्य राज्यों, भारत संघ और हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वायत्त निकायाें की ओर से मामलों का अभियोजन, अभिवचन और प्रतिवाद करने की अनुमति दी जा सकेगी और उनसे राज्य सरकार द्वारा फीस प्रभारित की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों, भारत संघ और स्वायत्त निकायाें से, उनकी ओर से सिविल मामलों के संचालन के लिए प्रभारित फीस का दो तिहाई भाग सम्बन्धित जिला न्यायवादी को संदत्त किया जाएगा।

19. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियाें के प्रर्वग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of this departments Notification No. Home(G)A(3)2/2014 dated

13.7.2015 as required under article 348(3) of the Constitution of India.]

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 13th July, 2015

No. HOME (G)-A(3)-2/2014.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of powers conferred by Proviso to Article 309 of the constitution of India and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of District Attorney, Class-1(Gazetted) in the Department of Prosecution, Himachal Pradesh as per Annexure ''A'' attached to this notification, namely:—

1. Short, title and commencement.—(1)These Rules may be called the Himachal Pradesh, Prosecution Department, District Attorney Class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2015.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Prosecution Department District Attorney (Class-I Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1993 notified vide this Department Notification No. LLR-B(1)1/89 dated 30.9.1993 are hereby repealed.

2565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub Rule(1)supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Chief Secretary (Home).

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ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DISTRICT ATTORNEY (CLASS-I-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PROSECUTION, HIMACHAL PRADESH 1. Name of the post : District Attorney

2. Number of posts : 20 (Twenty)

(14 (fourteen) in Directorate of Prosecution, 03(three) in State Vigilance & Anti Corruption Bureau, 01(one) in Vigilance (Headquarters), 01(one) in Police Training College, Daroh) and 01(one) in PWD.

3. Classification : Class I (Gazetted)

4. Scale of pay : Rs.15600-39100 + 7400/- Grade Pay.

5. Whether 'selection' post or 'non-selection' post : Selection.

6. Age for direct recruitment : Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit (s).—

A. Essential qualification (s) : Not applicable

B. Desirable qualifications(s) : Not applicable

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of promotee(s).— Age : Not applicable.

Essential qualification : Not applicable.

9 Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

secondment basis and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by

promotion.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, grade from which promotion/secondment is to be made.—By promotion from amongst the Deputy District Attorneys who possess 04(four) years regular service or regular combined with continuous ad hoc, if any, in the grade.

2566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 A(I) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one tenure in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas.

Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service left for superannuation

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-1.—For the purpose of proviso 1 supra the "Term" in Tribal/Difficult Areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II.—For the purpose of proviso 1 supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour sub Division. of Chamba District.

3. Dodra Kawar Areas of Rohru Sub Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayat of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circlels of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circles of Karsog, Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipur, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous ad hoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the ad hoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules.

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on ad hoc basis) in the feeder post in2567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration.

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualified service of at least three years or that prescribed in R&P Rules for the post whichever is less.

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—he last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be ex-serviceman recruited under provisions of Rule 3 of Demobilised Armed Force Personnel (Reservation of Vacancies in HP State Non Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service)Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly in all cases of confirmation, ad hoc service rendered in the feeder post if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service if the ad hoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account ad hoc service rendered as referred above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.— As required under the law

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the Service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes /other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in HP Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Payment of fees.—No member of the service shall have the right of private practice. They may, however, be allowed with the special permission of the Legal Remembrancer to prosecute, plead or defend cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies of Himachal Pradesh Government and fee may be charged from them by the State Government. The 2/3rd of the said fees charged by the State Government for conducting civil cases on behalf of other States, Union of India and autonomous bodies, shall be paid to the District Attorney concerned.

2568 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 19. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GAD-B Section)

NOTIFICATION

Shimla-02, the 27th June, 2015

No. GAD-B(F)5-2/2014.—In partial modification of Notification No. SJE-B-F(5)-7/2008 dated 12-2-2014, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the Spl. Secretary/Addl.Secretary/Joint Secretary/Dy. Secretary/Under Secretary (GAD) as Member Secretary in the H.P. Brahmin Kalyan Board in place of Director, SC, ST, OBC and other Minority Affairs.

By order, Sd/- Secretary (GAD).

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(GAD-B Section)

NOTIFICATION

Shimla-02, 27th June, 2015

No. GAD-B(F)5-1/2014.—In partial modification of Notification No. SJE-B-F(5)-4/2008 dated 12-2-2014, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to nominate the Spl. Secretary/Addl.Secretary/Joint Secretary/Dy.Secretary/ Under Secretary (GAD) as Member Secretary in the H.P. Rajput Kalyan Board in place of Director, SC, ST , OBC and other Minority Affairs.

By order, Sd/- Secretary (GAD).

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In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra (H.P.)

1. Shri Prashant Bisht Son of Shri Govind Bisht, VPO Gabli Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Neha Khatri D/o Shri Mohan Singh Khatri, VPO Gabli Dari, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

Versus

2569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 1. The General Public

2. Secretary G.P. Gabli Dari.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 21.06.2010 at Dari but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i.e. Secretary, G.P. Gabli Dari.

And whereas, they have also state that they were not aware of the laws of the registration of marriages with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the regis- tration of their marriage be passed so that their marriages is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 07.08.2015 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 07th day of July, 2015.

Seal. Sd/- Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala.

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुकदमा दरुस्ती

श्री वकील सिंह पुत्र मखौली पुत्र लखू, निवासी शामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री वकील सिंह पुत्र मखौली पुत्र लखू, निवासी शामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया है कि उसकी जाति सिपी गौत भारद्वाज है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल शामनगर मौजा मन्त में उसकी जाति राजपूत गोत शिपी दर्ज है। जोकि गलत दर्ज है आवेदक अपनी सही जाति सिपी गौत भारद्वाज दर्ज करवाना चाहता है जिसकी पुष्टी में प्रार्थी ने वंशावली महाल चकबन लपियाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा लगाई है। जिसकी दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-08-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा। 2570 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 आज दिनांक 07-07-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

किस्म मुकदमा तकसीम तारीख पेशी : 17-08-2015 1. वदना कुमारी पुत्री विशन दास, निवासी डूगला, मौजा सुधेड, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा . . प्रार्थीगण (हि0 प्र0)

बनाम

1. चन्द्र शेखर, 2. उमेश कुमार, 3. पवनेश कुमार, 4. निरदेश कुमार, 5. प्रवेश कुमार, 6. वनीत कुमार पुत्रान प्रकाश चन्द, 7. सुक्ष्म पुत्री प्रकाश चन्द, 8. वरिन्द्र कुमार, 9. अनूप कुमार, 10. अवदेश कुमार पुत्रान गणपत, 11. देश राज पुत्र अर्जून, 12. मन्दिर महादेव शिवजी महाराज वजरिया मोहमिन, 13. विपन चन्द पुत्र फुला निवासीयान डुगला, मौजा सुधेड, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण नोटिस इश्तहार

मुकदमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 वावत भूमि खाता नं0 9, खतौनी नं0 13, खसरा नं0 9/1, किता 1, रकवा तादादी 0-02-63 है0 वाक्य महाल डुगला, मौजा सुधेड, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नही हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नही हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकदमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहे तो वे दिनांक 17-08-2015 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकदमा कर सकते है हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ........................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।2571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 किस्म मुकदमा तकसीम

तारीख पेशी : 17-08-2015 1. वदना कुमारी पुत्री विशन दास, निवासी डूगला, मौजा सुधेड, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा . . प्रार्थीगण (हि0 प्र0)

बनाम

1. चन्द्र शेखर, 2. उमेश कुमार, 3. पवनेश कुमार, 4. निरदेश कुमार, 5. प्रवेश कुमार, 6. वनीत कुमार पुत्रान प्रकाश चन्द, 7. कुशम पुत्री प्रकाश चन्द, 8. वरिन्द्र कुमार, 9. अनूप कुमार, 10. अवदेश कुमार पुत्रान गणपत, 11. देश राज पुत्र अर्जून, 12. मन्दिर महादेव शिवजी महाराज वजरिया मोहमिन, 13. विपन चन्द पुत्र फुला, 14. विवेक पुत्र सुरज निवासीयान डुगला, मौजा सुधेड, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण

नोटिस इश्तहार

मुकदमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 वावत भूमि खाता नं0 10, खतौनी नं0 14, खसरा किता 2, रकवा तादादी 0-07-30 है0 वाक्य महाल डुगला, मौजा सुधेड, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नही हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नही हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकदमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहे तो वे दिनांक 17-08-2015 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकदमा कर सकते है हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक ........................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकदमा नं0

श्रीमती Kalden Dolkur बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता2572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 श्रीमती Kalden Dolkur पत्नी श्री Tashi Dhundup, निवासी अप्पर टी सी वी डललेक, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम Tenzin Namsal की जन्म दिनांक 01-11-2013 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Namsal s/o Tashi Dhundup की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-8-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-7-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकदमा नं0

श्री बीरज कपूर बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्री बीरज कपूर पुत्र श्री अर्जुन कपूर निवासी गुरुद्वारा रोड धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम दक्ष कपूर की जन्म दिनांक 24-02-2015 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे दक्ष कपूर (Daksh Kapoor) की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 10-8-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-07-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकदमा नं0

श्रीमती Kalden Dolkur बनाम आम जनता2573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937 विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्रीमती Kalden Dolkur पत्नी श्री Tashi Dhundup, निवासी अप्पर टी सी वी डललेक, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम Tenzin Kunga की जन्म दिनांक 03-01-2011 है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Kunga s/o Tashi Dhundup की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-8-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-7-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकदमा नं0

श्रीमती आन्नद राणा बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्रीमती आन्नद राणा पत्नी श्री निरंजन सिंह राणा निवासी चांदमारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी सास (Mother-in-Law) नाम गंगा देवी की मृत्यु दिनांक 22-5-1984 है परन्तु ग्राम पंचायत कजलोट में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त गंगा देवी पत्नी श्री पूर्ण बहादुर की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-8-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-07-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।2574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 जुलाई, 2015/3 श्रावण, 1937

CHANGE OF NAME

I, Surinder Kaur w/o Harpal Singh, Village and P.O. Pubowal, Tehsil Haroli, District Una H. P. declare that in my husband Service Records wrongly entered my name Krishna Devi but my correct name is Surinder Kaur. Kindly Correct it.

SURINDER KAUR, w/o Harpal Singh, Village and P.O. Pubowal, Tehsil Haroli, District Una, H.P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 25 July 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-07-25.82_gazette_2015-25_07_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-07-25.82_gazette_2015-25_07_2015.