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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 120, 15 September 2015

Published 15 September 2015

Gazette no.
120
Gazetteid
120/GAZETTE/2015-15/09/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-09-15.120_gazette_2015-15_09_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

अधिसूूूचना

शिमला-2, 03 सितम्बर, 2015

संख्या-एफएफई-बी-ए (3) 4/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 32 के खण्ड (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ0 एफ0 ई-बी-ई (3)-43/2006-खण्ड-II, तारीख 26.12.2013 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल 120-राजपत्र/2015-15-09-2015 (3791) 3792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 प्रदेश में तारीख 28 दिसम्बर, 2013 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को इमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। प्रारूप नियमों को जनसाधारण की सूचना के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है;

इन नियमों की बाबत किसी हितबद्ध व्यक्ति के यदि कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/ उन्हें इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रधान मुख्य अरण्यपाल (होफ), हिमाचल प्रदेश को भेज सकेगा;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप(पों) या सुझाव (वों),यदि कोई हैं, को प्रधान मुख्य अरण्यपाल (होफ), हिमाचल प्रदेश अपनी सिफारिश/रिपोर्ट सहित सरकार को अग्रेषित करेगा जिस पर उन्हें अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण) संशोधन नियम, 2015 है।

2. नियम-2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश वन (अधिकार धारकों को ईमारती लकड़ी का वितरण) नियम, 2013 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त नियम कहा गया है) के खण्ड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"(ङ) "ईमारती लकड़ी का वितरण अधिकार" से अधिकार धारक के जिसके पास केवल विरासत द्वारा अजिर्त कृषि योग्य भूमि है, सम्बन्धित क्षेत्र की बन्दोबस्त रिपोर्ट में यथा अभिलिखित अधिकार धारक के वास्तविक घरेलू उपयोग हेतु आवासीय मकान एवं गौशाला आदि के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु इमारती लकडी़ मंजरू (प्रदान) करने के अधिकार अभिप्रेत हैं;

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसने राजस्व सम्पदा में बाहर से बसने के लिए आवास के सन्निर्माण, कृषि या किसी अन्य सहबद्ध प्रयोजन हेतु भूमि क्रय की है, इमारती लकड़ी के अधिकार का हकदार नहीं होगा;।"

3. नियम 3 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 3 के खण्ड (ii) और (vi) के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित नए खण्ड (ii) और (vi) रखे जाएंगे अर्थात्‌ः-

"(ii) यदि अधिकार धारक के पास भू-धृति है जो उसे एक से अधिक स्थान पर इमारती लकड़ी को प्रदान किए जाने के लिए अर्हित करती है, तो उसे केवल एक स्थान पर, जहां पर वास्तव में वह रहता है, इमारती लकडी़ मंजूर की जा सकेगी।

"(iv) यदि उस वन जहां सम्बद्ध अधिकार धारकों के पास इमारती लकड़ी वितरण अधिकार है, में इस प्रयोजन के लिए नाश रक्षित सालवेज वृक्ष उपलब्ध नहीं है तो अधिकार धारकों को इमारती लकडी़ मंजरू नहीं की जाएगी;"।

4. नियम 4 का संशोधन.--उक्त नियमों में नियम 4 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अथार्त ः-

"(2) वृक्ष, नाश रक्षित (गिरे हुए, सूखे खडे़) वृक्षों में से दिए जाएंगे। अधिकार धारकों को कोई हरे खड़े वृक्ष मंजरू नहीं किए जाएंगे।"।

5. नियम 5 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 5 के खण्ड (i) और (ii) में " पंद्रह वर्षो" और "पांच वर्षो" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "बीस वर्षो" और "दस वर्षो" शब्द रखे जाएंगे।3793 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 6. नियम 7 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-.

"7. वृक्षों की मंजूरी के लिए प्रक्रिया.-अधिकार धारक विरासत और अधिकार द्वारा अर्जित अपनी भू-धृति के सम्बन्ध में सम्बद्ध पटवारी से आवश्यक टिप्पण (रिमार्कस) प्राप्त करने के पश्चात्‌ सम्बद्ध ग्राम पंचायत को उपाबन्ध-I में वृक्षों की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकेगा। सम्बद्ध ग्राम पंचायत, अधिकार धारक की आवश्यकताओं की असलियत का अभिनिश्चयन करने के पश्चात्‌, सिफारिश करने के लिए आवेदन की संवीक्षा करेगी। सिफारिश ग्राम पंचायत के संकल्प के रूप में की जाएगी। तत्पश्चात्‌ अधिकार धारक क्षेत्र के वन रक्षक को अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा जो इसे इस प्रयोजन के लिए अनुरक्षित रजिस्टर में दर्ज करेगा और अधिकार धारक के आवेदन की प्राप्ति की अभिस्वीकृति देगा तथा मांग की असलियत का अभिनिश्चयन करने के पश्चात्‌ अपनी सिफारिश सहित आवेदन को वन खण्ड अधिकारी को भेजेगा, जो अपनी सिफारिशों सहित आवेदन को वन परिक्षेत्र अधिकारी को प्रस्ततु करेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी उसे अपनी सिफारिश सहित वन मण्डल अधिकारी को अग्रेषित करेगा। वन मण्डल अधिकारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी से आवेदन की प्राप्ति के पश्चात्‌ आवश्यकताओं की असलियत और सम्बद्ध वन में नाश रक्षित (सालवेज) उपलब्धता के बारे में अपना समाधान होने के पश्चात्‌ वृक्षों की मंजूर करने की कार्रवाई करेगा और इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-II के अनुसार सम्बद्ध अधिकार धारक को अपना विनिश्चय सूचित करेगा।

7. नियम 12 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 12 में " स्थान पर दूसरे" शब्दों के पश्चात्‌ " नाश रक्षित (सालवेज)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

8. नियम 14 का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"14" शास्तियां.-यदि कोई अधिकार धारक प्राप्त की गई इमारती लकड़ी की उपयोगिता में इन नियमों के, नियम 3 (ii) के सिवाय, किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके अधिकार अगले बीस वर्षों के लिए निलम्बित कर दिए जाएंगे। नियम 3 (ii) के उल्लंघन की दशा में ऐसे अधिकार धारक के इमारती लकड़ी वितरण अधिकार स्थायी रूप से निलम्बित कर दिए जाएंगे।

अधिकार धारक उपरोक्त शास्ति के अतिरिक्त बाजार दर पर वृक्ष की लागत का संदाय के लिए भी दायी होगा।"।

15. उपाबन्ध-I का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न उपाबन्ध-I के स्थान पर निम्नलिखित उपाबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"उपाबन्ध-I इमारती लकड़ी वितरण की मंजूरी हेतु आवेदन के लिए प्रपत्र

(नियम 7 देखें)

(जो लागू न हो उसे काट दें)

1. आवेदक का नाम-------------------

2. व्यवसाय------------------------

3794 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 3. पिता का नाम----------------------

4. परिवार के सदस्यों की संख्या-----------

5. क्या आवेदक परिवार का मुखिया है------------

6. गांव------------------

7. डाकघर---------------------------

8. तहसील----------------------------

9. जिला-----------------------------

10. पंचायत--------------------------

11. वर्ष जिसमें इमारती लकडी़ वितरण (टी0डी0) पहले मंजरू किया गया था और मंजूर किए गए वृक्षों का परिमाण/संख्या--------------------------

12. प्रयोजन जिसके लिए टी0डी0 अपेक्षित है-------------

(चाहे वह नए आवासीय मकान/गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए है)।

13. अपेक्षित टी0डी0 के ब्यौरेः-

प ्र जातियां घनमीटर में मात्रा (वाल्यूम) जंगल का नाम जिसमें अधिकार विद्यमान हैं।

14. मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता / करती हूं कि

2. मकान/गौशाला के निमार्ण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वृक्ष मेरी भूमि पर उपलब्ध नहीं हैं;

3. मैनें गत दस वर्षाें के दौरान अपनी भूमि से दस वर्षीय पातन कार्यक्रम (फैलिंग प्रोग्राम) के अन्तर्गत किसी भी वृक्ष का विक्रय नहीं किया है;

4. मेरी भू-धृति केवल एक स्थान पर है /एक से अधिक स्थानों पर है अर्थात्‌ -------स्थान पर और --------स्थान पर और मैं वास्तव में------स्थान पर रह रहा हूं।

पहले मंजूर की गई टी0डी0 -----पर दी जाए।

(iv) मैं मूल अधिकार धारक हूं और परिवार का मुखिया भी हूं;

3 मैनें हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम,1972 की धारा 118 के अधीन सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्‌ भूमि क्रय नहीं की है;

4 मै समझता हूं कि अधिकार धारकों के अधिकार वन संरक्षण में अधिकार धारकों के सक्रिय सहयोग और सहभागिता के अध्यधीन हैं तथा मैं वन अपराधियों को पकड़ने, आग बुझाने आदि हेतु अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा; और3795 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 (vii) मै, टी0डी0 के अधीन अभिप्राप्त इमारती लकडी़ का दुरूपयोग नहीं करूंगा और इस बाबत वन विभाग के नियमों /अनुदेशों का पालन करूंगा।

तारीखः (आवेदक के हस्ताक्षर)। नाम

संकल्प के रूप में ग्राम पंचायत की सिफारिशें

प्रमाणित किया जाता है कि श्री-------सुपुत्र श्री------- गांव--------मौजा------- का स्थायी निवासी है तथा पंचायत अभिलेख के अनसु ाार परिवार का मुखिया है। आवेदक की वृक्षों की अपेक्षा वास्तविक है और उसे -------------घनमीटर इमारती लकड़ी आवासीय घर/गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए अपेक्षित है। उसका आवेदन ग्राम पंचायत में संकल्प संख्या ---------तारीख-----द्वारा अनुशंसित है।

तारीखः प्रधान ग्राम पंचायत की मुहर। एवं हस्ताक्षर

पटवारी की रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री----------सुपुत्र श्री-------- गांव-------मौजा-------- का स्थायी निवासी है । आवेदक विरासत द्वारा अर्जित कृषि योग्य भूमि खसरा नम्बर-------------- रकबा का मालिक है और -----------रूपए सालाना भू- राजस्व के रूप में अदा करता है और उसके टी0डी0 में वृक्ष प्राप्त करने के अधिकार अभिलिखित हैं। वह परिवार का मुखिया है।

तारीखः

हल्का पटवारी के हस्ताक्षर और मुहर

वन रक्षक की रिपोर्ट

(i) आवेदक ने गत बीस वर्षाें के दौरान नए आवासीय घर/गौशाला के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी वितरण के अन्तर्गत वृक्ष /इमारती लकडी़ प्राप्त नहीं किए हैं/की है। आवेदक ने गत दस वर्षो में आवासीय घर /गौशाला की मरम्मत, परिवर्धन या परिवर्तन के लिए इमारती लकडी़ वितरण के अन्तर्गत वृक्ष /इमारती लकड़ी प्राप्त नहीं किए हैं/ की है।

(ii) आवेदक ने वन सम्पदा को कोई हानि/क्षति नहीं पहुचाई है/ वन भूमि पर अवैध कब्जा नहीं किया है और आवेदक के विरूद्ध वन अपराध के बारे में कोई क्षतिपूर्ति रिपोर्ट/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट/न्यायालय मामला लम्बित नहीं है।

(iii) इमारती लकड़ी की अपेक्षा ---------कार्य के लिए है;

3796 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 (iv) आवेदक वन संरक्षण में पूर्ण सहयोग देता है;

(v) आवेदक को निम्नलिखित वृक्ष मंजरू किए जा सकेंगे।

प जातियां ्र श्र णी े स् ाख्या ं वाल्यूम वन नाश रक्षित (सालवेज)

तारीखः वन रक्षक के हस्ताक्षर और मुहर

बीट------- वन रक्षक का नाम------

वन खण्ड अधिकारी (वन उप परिक्षेत्र अधिकारी) की रिपोर्ट

(i) प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन की अन्तर्वस्तु तथा बीट गार्ड द्वारा दिए गए प्रमाणपत्र सही है;

(ii) मैनें आवासीय घर /गौशाला के निर्माण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के स्थल, जहां पर मंजरू टी0डी0 का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है, का निरीक्षण किया है और आवेदक को निम्नलिखित वृक्ष स्थल पर मंजूर किए जाएंः-

प जातियां ्र श्र णी े स् ाख्या ं वाल्यूम वन नाश रक्षित (सालवेज)

जो-----वन में नाश रक्षित (सालवेज) के रूप में उपलब्ध हैं;

(iii) आवेदक ने दस वर्षीय पातन कार्यक्रम के अन्तगर्त गत दस वर्षो के दौरान अपनी भूमि में से कोई वृक्ष नहीं बेचा है।

तारीखः वन खण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर

वन खण्ड ---------------नाम

वन परिक्षेत्र अधिकारी की रिपोर्ट

आवेदक की आवश्यकता वास्तविक है और उसे निम्नलिखित वृक्ष मंजूर कर दिए जाएंः-

प जातियां ्र श्र े णी स् ाख्या ं वाल्यूम वन नाश रक्षित (सालवेज)
3797 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937

जो कि -------वन में नाश रक्षित (साल्वेज) के रूप में उपलब्ध हैं;

तारीखः

हस्ताक्षर एवं मुहर वन परिक्षेत्र अधिकारी का नाम

वन मण्डल अधिकारी द्वारा मंजरू ी

श्री---------सुपुत्र श्री--------गावं ---------ग्राम----------------

पंचायत-------तहसील------जिला------को आवासीय घर /गौशाला के निमार्ण, मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए निम्नलिखित वृक्ष मंजरू किए जाते हैंः-

प जातियां ्र श्र णी े स् ाख्या ं वाल्यूम वन नाश रक्षित (सालवेज)

तारीखः

हस्ताक्षर और मुहर वन मण्डल अधिकारी ------वन मण्डल।"।

-------

16. उपाबन्ध-II का प्रतिस्थापन.--उक्त नियमों से संलग्न उपाबन्ध -II के स्थान पर निम्नलिखित उपाबन्ध रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

"उपाबन्ध-II

(नियम 7 देंखें)

संख्या वन विभाग हिमाचल प्रदेश

प्रेषक

वन मण्डल अधिकारी, ------वन मण्डल

प्रेषित

श्री /श्रीमति ------ गांव-------- डाकघर ----तहसील------

3798 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 जिला-------हिमाचल प्रदेश तारीख-------

विषयः इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) में वृक्षों की मंजूरी।

श्रीमान/महोदया,

--------के निर्माण,मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन हेतु इमारती लकड़ी वितरण (टी0डी0) के लिए आपके आवेदन पत्र तारीख --------के सन्दर्भ में।

2. आपके आवासीय घर /गौशाला के निर्माण,मरम्मत और परिवर्धन या परिवर्तन के लिए ---------प्रजाति की---------घनमीटर इमारती लकड़ी मंजूर करने के लिए आपके आवेदन पत्र पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा विचार किया गया और आपके पक्ष में एतदद्वारा निम्नलिखित वृक्ष मंजूर किए जाते हैंः-

प जातियां ्र श्र णी े संख्या वाल्यूम वन नाश रक्षित (सालवेज)

3. आपके इमारती लकड़ी के वितरण (टी0डी0) आवेदन पत्र पर विचार किया गया और इसे निम्नलिखित आधारों पर नामंजूर कर दिया गयाः-

(i) -----------------------

(ii) ----------------------

(iii) ----------------------

तारीखः

भवदीय, वन मण्डल अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।"।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

-----------

[Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-A(3) 4/2015, dated

03-09-2015 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 03rd September, 2015

No. FFE-B-A (3) 4/2015.—In exercise of the powers conferred by clause (L) of section 32 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Forest (Timber Distribution to3799 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 the Right Holders) Rules, 2013 notified vide this Department's Notification No. FFE-B E(3)43/ 2006-Vol-II, dated 26-12-2013 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 28th December, 2013. The draft rules are published in the Rajpatra, Himachal Pradesh for the information of the general public;

If any interested person(s) has/have any objection(s) or suggestion(s) with regard to these rules, he may send the same to the Principal Chief Conservator of Forests (HoFF) Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh;

Objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be forwarded to the Government by the Pr. Chief Conservator of Forests (HoFF), Himachal Pradesh with his recommendations/ report which shall be considered by the Government before finalizing the same, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Forest (Timber Distribution to the Right Holders) Amendment rules, 2015.

2. Amendment of rule 2.—In rule 2 of the Himachal Pradesh Forest (Timber Distribution to the Right Holders) Rules, 2013 for clause(e), (hereinafter referred as the "said rule"), the following clause shall be substituted, namely:

"(e) Timber Distribution Rights means right of a Right Holder having cultivable lands, acquired only through inheritance, for grant of timber for construction, repair and addition or alteration of residential house and cow shed for bonafide domestic use of the Right Holder as recorded in the Forest Settlement Report of the area concerned:

Provided that no person who have purchased land for construction of residence, cultivation or any other allied purpose settled from outside in the revenue estate shall be entitled for Timber Distribution rights;" 3. Amendment of rule 3.—In Rule 3 of the said rules, for clauses (ii) and (vi), the following new clauses (ii) and (vi), shall respectively be substituted namely:—

"(ii) In case right holder has land holding which qualifies him for grant of timber at more than one place, he may be granted timber only at one place where he actually resides.

(vi) timber shall not be granted to the Right Holders, if salvage trees for the purpose are not available in the forest where concerned right holders have Timber Distribution rights;".

4. Amendment of rule 4.—In rule 4 of the said rules, for sub rule (2), the following sub- rule shall be substituted, namely:—

(2) Trees shall be given from salvage (fallen, dry , standing) trees. No green standing trees shall be granted to the Right Holder."

5. Amendment in rule 5.—In rule 5 of the said rules, in clauses (i) and (ii), for the words "fifteen years" and "five years", the words "twenty years" and "ten years" shall respectively be substituted.

3800 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 (i) "for repair and addition or alteration - once in ten years;".

6. Substitution of rule 7.—For rule 7 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

7. Procedure for grant of trees.—The Right Holder may apply for grant of trees on annexure-I to the Gram Panchayat concerned after getting necessary remarks from the Patwari concerned about his land holding acquired through inheritance and rights. The concerned Gram Panchayat shall scrutinize the applications for making recommendations after ascertaining the genuineness of the requirement of the Right Holders. The recommendation shall be made in the form of a resolution of the Gram Panchayat. Thereafter, right holder shall submit his application to the Forest Guard of the area who shall enter the same in the register maintained for the purpose and shall acknowledge the receipt of the applilcation to the Right Holder and shall send the application with his recommendations to the Block Officer after ascertaining the genuineness of demand, who in turn shall submit the application alongwith his recommendations to the Range Officer. The Range Officer shall forward the same with his recommendations to the Divisional Forest Officer. After receipt of application from the Range Oficer, the Divisional Forest Oficer shall take action for grant of the trees after satisfying himself about the genuineness of the requirements and availability of salvage trees in the concerned forest and intimate his decision to the Right Holder concerned as per Annexure-II appended to these rules.

7. Amendment of rule 12.—In rule 12 of the said rules, after the words and sign "Thereafter, "another," the word "salvage" shall be inserted.

8. Substitution of rule 14.—For rule 14 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:—

"14 Penalties.—if any Right Holder, contravenes any of the provisions of these rules, except rule 3(ii), in utilization of timber obtained, his rights shall be suspended for next twenty years. In the case of contravention of rule 3(ii), Timber Distribution Rights of such Right Holder shall be suspended permanently. The Right Holder, in addition to the above penalty; shall also be liable to pay the cost of the tree/trees at the market rate.

15. Substitution of Annexure 1.—For annexure-I annexed to the said rules, the following Annexure shall be substituted namely:—

"Annexure-1

PERFORMA FOR APPLICATION FOR GRANT OF TIMBER DISTRIBUTION (See rule7) (Delete whichever is not applicable)

1. Name of Applicant................... ...................................................................................

2. Occupation.............................. ....................................................................................

3. Father's Name......................... ......................................................................................

4. No. of Family members.............. ...................................................................................

3801 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 5. Is the applicant head of family....... ................................................................................

6. Village.......................................... .......................................... ..........................................

7. Post Office.............................................................................. ..........................................

8. Tehsil........................... ......................................................... ..........................................

9. District .......................................... .......................................... ..........................................

10. Panchayat .......................................... .......................................... ..........................................

12. Purpose for which TD required .......................................... ..........................................

(whether for new construction, repair and addition or alteration of residential house/cow shed).

13. Detail of TD required):

Species Volume in Cubic Meter Name of forest where right exists

14. I, hereby declare that:

(i) Trees to meet the requirement for construction, repair and addition or alteration of residential house/cow shed are not available on my land;

(ii) I have not sold any tree from my land under the 10 year felling programme during the last 10 years;

(iii) I have land holding at only one place/more than one place i.e. at_______________and at______________and I am actually residing at________________ place.

TD already granted against may be given at_____________________________

(iv) I am the original right holder and also head of the family;

(v) I have not purchased land after obtaining the permission of the Government under section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act,1972;

(vi) I understand that rights of Right Holders are subject to the active cooperation and participation of Right Holders in forest conservancy and I shall perform my duties for apprehending forest offenders, extinguishing fire etc; and

(vii) I shall not misuse the Timber obtained in TD and abide by the rules/instructions of the Forest Department in this regard.

Date :

(Signature of applicant) Name in block letters____________3802 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937

Recommendations in the form of a Resolution of Gram Panchayat.

It is certified that Sh.______________S/o Sh._________________is a permanent resident of Village____________Mauza_____________and is head of the family as per Panchayat record. The requirement of trees of the applicant is genuine and he requires____________Cubic Meter of timber for construction, repair and addition or alteration of his residential house/cow shed. His/her application is recommended vide Resolution No.___________ dated_______________in the Gram Panchayat.

Seal & Signature of Pradhan, Gram Panchayat

Report of Patwari

Certified that Sh. ___________S/o Sh._________________ is a permanent resident of Mauza______________. Applicnat is owner of the cultivable land acquired through inheritance comprising Khasra number____________measuring________________and pays an amount of Rs.___________per annum as land Revenue and has recorded rights to obtain trees in T.D. He is the head of the family.

Date:

Seal & Singnature of Halqua Patwari

Report of Forest Guard

(i) The applicant has not obtained trees/timber under Timber Distribution for construction of new residential house /cow shed during last 20 years. The applicant has not obtained trees/timber under Timber Distribution for repair, addition or alteration of residential house/cow shed for the last 10 years.

(ii) The applicant has not caused any loss/damage to forest wealth/encroached on forest land and no damage report/FIR/court case relating to any forest offence is pending against him.

(iii) The requirement of timber is for _________________

(iv) The applicant extends full cooperation in protection of the forest.

(v) The applicant may be sanctioned following trees

Species Class Number Volume Forest Salvage

Date :

Seal & Signature of Forest Guard

Name of Forest Guard ________

Beat_____________3803 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937

Report of Block Officer (Deputy Ranger)

(i) Certified that the contents of the application and the certificate given by the beat Guard are correct;

(ii) I have inspected the site of construction, repair and addition or alteration of residential house/cow shed, where TD grant is proposed to be utilized and the applicant may be granted following trees on spot:

Species Class Number Volume Forest Salvage

Which is available as salvage in _____________ Forest.

(iii) Applicant has not sold any trees from his land during the last ten years under 10 years felling programme.

Date:

Seal & Signature of Block Officer

Name________________________

Block_______________________

Report of Range Officer

The requirement of the applicant is genuine and he may be granted following trees:

Species Class Number Volume Forest Salvage

Which is available as salvage in __________________ Forest.

Date:

Signature and seal

Name of Range officer

Sanction by DFO

Following trees are sanctioned for constriction, Repair and addition or alteration of residential house/cow shed to Sh.___________________S/o Sh.__________________of 3804 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 Village______________Gram Panchayat_________________________Tehsil________________ District______________ ,

Species Class Number Volume Forest Salvage

Date:

Signature and seal of

Divisional Forest Officer

Forest Division"

16. Substitution of Annexure II.—For annexure II, annexed to the said rules, the following annexure shall be substituted namely:—

Annexure-II

(See rule 7)

No. Forest Department Himachal Pradesh

From

Divisional Forest Officer, _____________Forest Division

To

Sh./Smt.______________________________

Village __________Post Office__________

Tehsil ______________ District___________

Dated______________

Subject: Sanction of trees in T.D.

Dear Sir,/Madam,

Please refer to your application dated_____________for TD for construction, repair and addition or alteration.

3805 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937

2. Your application for grant of_____________Cubic Meter timber of______________species for construction, repair and addition or alteration of residential house/cow shed has been considered by the undersigned and following trees sanctioned in your favour:—

Species Class Number Volume Forest Salvage

3. that your TD application has been considered and rejected on the following grounds:—

(i) ______________ __

(ii)_________________

(iii)_________________

Yours faithfully

Date:

Signature and Seal

of Divisional Forest Officer."

By order,

Tarun Shridhar Addl.Chief Secretary (Forests).

_____________

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 27 अगस्त, 2015

संख्याःपीसीएच-एचए (3) 36/96-न0प0 मण्डी.--इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 6 जून, 2015 के अन्तर्गत, जिला मण्डी केेे विकास खण्ड बल्ह के अनुसूचि 'क' मेंंं दिए गए क्षेत्रों को, शहरी विकास विभाग द्वारा नगर पंचायत रिवालसर में सम्मिलित करने के फलस्वरूप, सम्बन्धित क्षेत्र को ग्राम सभा से अपवर्जित (exclude) करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्योंंं से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला मण्डी को इस सम्बन्ध मेंंं आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था, और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना मेंंं निर्दिष्ट अवधि के भीतर सम्बन्धित ग्र्र्राम सभा क्षेत्र को अपवर्जित करने के सम्बन्ध मेंंं कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहींंं हुआ है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला मण्डी, विकास 3806 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 खण्ड बल्ह के संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए क्षेत्र को, सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्र्जित (exclude) करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा) सचिव (पंचायती राज)।

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अनुसूची-क नगर पंचायत रिवाल्सर जिला मण्ड़ी (हिमाचल प्रदेश) की सीमा से मुहालवार क्षेत्र (खसरा न0) का ब्यौरा

रिवालसर :

910 से 933, 933/1, 934, 934/1, 935 से 944, 2245/945, 2246/945,2247/945, 2248/945, 946 से 949, 2205/950 से 2208/950, 951 से 960, 960/1, 961/970, 2249/ 971, 2250/971, 972 से 991, 2292/992, 2293/992, 993 से 998, 2294/999, 2295/999, 1000 से 1002, 2296/1003, 2297/1003, 1004 से 1086, 740 से 746, 2235/747, 2236/747, 748 से 753, 2198/754, 2199/754, 755 से 777, 2237/778 से 2242/778, 779 से 819, 878 से 909, 820 से 862, 2201/863, 2200/863, 864 से 876, 2243/877, 2244/877, 2202/877, 2203/877, 1801 से 1827, 1827/1, 1828 से 1842, 1842/1, 1843 से 1903, 2335/1904 से 2338/1904, 1905 से 1910, 2219/1911, 2270/1911, 2271/1911, 2221/1912, 2272/1912, 2273/1912, 2274/1912, 2275/1912, 1913 से 1941, 1942/1,, 2223/1942, 2224/1942, 1943 से 1947, 2339/1948, 2340/1948, 1949 से 1962, 2276/1963, 2281/1963, 1964 से 1970, 2225/1971, से 2229/1971, 2366/2230/1971, 2367/2230/1971, 2368/2230/1971, 2369/2230/1971, 2370/2230/1971, 1972 से 1984, 2231/1985, 2232/1985, 1986 से 2091, 2091/1, 2092, 2105 से 2191, 1007, 1008, 2209/1009, 2210/1009, 1006, 1010, 1087 से 1122, 2251/1123 से 2254/1123,1124 से 1155, 1185 से 1211, 2212/1212, 1213 से 1237, 2255/1156, 2256/1156, 1157 से 1172, हवाणी 789/201, 790/201, 202 से 229, 229/1, 230 से 234, 791/235, 792/235, 236 से 288

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व अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम्‌ कार्याकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

श्री चैन सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी महाल लखनेहड़, मौजा नाणा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चैन सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी महाल लखनेहड़, मौजा नाणा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि श्री वन्टी पुत्र श्री चैन सिंह का जन्म 24-10-1992 को3807 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 गांव लखनेहड़ में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-10-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर ना आने की सूरत में यकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश दे दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 3-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता एवं कार्याकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी,

ज्वाली।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

केस नं0 : 16/2015

तारीख पेशी : 05-10-2015 शीर्षक ः प्रवीण वाला पुत्री कपलू राम, निवासी महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त वराये नाम दरुस्ती करने बारे।

प्रवीण वाला पुत्री कपलू राम, निवासी महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आश्य से पेश किया है कि उसके पिता का असल नाम कपलू राम है जबकि महाल ठिरक, मौजा काहनफट, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में धोगरु राम दर्शाया गया है। अतः राजस्व अभिलेख में उसका नाम दरुस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 05-10-2015 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा।3808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री जगदीश चन्द पुत्र विशन दास, निवासी गांव नौराहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगडा (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.--कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 जेरधारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री विशन दास, निवासी गांव नौराहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर ने इस कार्यालय में मय व्यान हल्फी सहित आवेदन पत्र गुजारा है कि मेरे पिता का सही नाम विशन दास है। परन्तु राजस्व अभिलेख महाल नौराहरा में विसला दर्ज है, जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2015 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 31-8-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री गोविन्द सिंह पुत्र दौलत सिंह, निवासी गांव मंझग्रां, डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री गोविन्द सिंह पुत्र दौलत सिंह, निवासी गांव मंझग्रां, डाकघर द्रमण, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे बेटे संदीप कुमार चौहान का जन्म दिनांक 12-1-1986 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न हुआ है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-8-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री देस राज, निवासी गांव डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री देस राज, निवासी गांव डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे बेटे कार्तिक का जन्म दिनांक 11-5-2010 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-8-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------ ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री विनोद कुमार पुत्र श्री देस राज, निवासी गांव डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री देस राज, निवासी गांव डोहव, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे बेटे पीयूष का जन्म दिनांक 16-2-2008 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 28-8-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री बालक राम, निवासी गांव रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री बालक राम, निवासी गांव रैत, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हल्फी गुजारा है कि मेरी बेटी शिवानी का जन्म दिनांक 13-9-2004 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 31-8-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री विधी सिंह, निवासी गांव मनोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

. . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री विधी सिंह, निवासी गांव मनोह, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे लड़के नरेश कटोच का जन्म दिनांक 17-12-1986 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-09-2015 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 1-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।3811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 ब अदालत श्री सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 07/NT/2015/Misc.

तारीख पेशी : 30-09-2015 श्री राकेश कुमार पुत्र श्री ब्रहम दास, निवासी गांव व डाकघर सियालकड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

आदेशः-

प्रार्थी श्री राकेश कुमार पुत्र श्री ब्रहम दास, निवासी गांव व डाकघर सियालकड़, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम पटवार वृत सियालकड के महाल सियालकड व सडूही, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में सुनील कुमार दर्ज है, जबकि मेरे स्कूल प्रमाण पत्र व परिवार रजिस्टर में मेरा नाम राकेश कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख महाल सियालकड व सडूही के अभिलेख में मेरा नाम सुनील कुमार उपनाम राकेश कुमार दर्ज किया जाए। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 30-09-2015 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री राकेश कुमार पुत्र श्री ब्रहम दास, निवासी गांव व डाकघर सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत सियालकड के महाल सियालकड व सडूही के अभिलेख में राकेश कुमार पुत्र ब्रहम दास के बजाये श्री सुनील कुमार पुत्र ब्रहम दास उपनाम राकेश कुमार पुत्र श्री ब्रहम दास दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 3-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

सुरेश कुमार, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 29-09-2015 श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री मंगत राम, निवासी अलबाह, डाकघर गाडागुशैणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

3812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसके पुत्र दूवेश राणा की जन्म तिथि 11-10-2011 को हुई है, जो कि ग्राम पंचायत सराज के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र दूवेश राणा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सराज के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 29-09-15 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 29-09-2015 श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लजे राम, निवासी वलोन, डाकघर बाहू, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसने दिनांक 21-06-2007 को श्रीमती मला से विवाह किया है, जो कि ग्राम पंचायत वलागाड़ के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी मला का नाम ग्राम पंचायत वलागाड़ के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 29-09-15 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।3813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 तारीख पेशी : 29-09-2015 श्री ईश्वर दास पुत्र श्री आलम चन्द, निवासी पेखड़ी, डाकघर गुशैणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसकी पुत्री वृन्दा की जन्म तिथि 02-04-2011 को हुई है, जो कि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री वृन्दा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नोहाण्डा के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 29-09-15 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा। तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 01-09-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 29-09-15 विषय.--दरख्वास्त मकफूद-उल-खवरी जेर धारा 5 नियम 20 निस्वत लापता होने श्री आलम चन्द पुत्र श्री ज्ञानू पुत्र श्री अही चन्द, निवासी गांव बलाड, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

उपरोक्त विषय में श्री गुमत राम पुत्र दया राम, निवासी गांव बलाड, डाकघर पुजाली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू ने शपथ पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका दादा श्री आलम चन्द पुत्र श्री ज्ञानू पुत्र श्री अही चन्द, गांव बलाड फाटी खाबल, कोठी फतेहपुर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 पिछले अरसा करीब 80 वर्षों से लापता है लापता श्री आलम चन्द का ताहाल कोई भी पता नहीं लग रहा है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त लापता व्यक्ति व सर्वसाधारण को/जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त श्री आलम चन्द का इंतकाल वरासत वहक प्रार्थी दर्ज करने बारे अगर किसी को उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-9-15 को व मकाम सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी बन्जार के कार्यालय में असालतन या 3814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 वकालतन पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा इंतकाल नियमानुसार बहक उपरोक्त वारसान के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 01-09-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Rohit Rathour, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu, H. P.

In the matter of :

1. Shri Devanuj Goel son of Shri Santosh Kumar Goel, resident of VPO Shamshi, Tehsil Bhuntar, District Kullu, H. P.

2. Smt. Shweta Goel d/o Kamlesh, r/o VPO Aut, District Mandi (at present wife of Shri Devanuj Goel son of Shri Santosh Kumar Goel, resident of VPO Shamshi, Tehsil . . Applicants. Bhuntar, District Kullu, H. P.)

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Devanuj Goel and Smt. Shweta Goel have filed an application on dated 31-8-2015 along with affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-8-2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 1-10-2015. The objection received after 1-10-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 31-8-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

ROHIT RATHOUR, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Kullu.

3815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Parmod Kumar Thakur s/o Shri Daya Ram, r/o Village Poadnana, P. O. Chhausha, . . Applicant. Tehsil Kandaghat, District Solan, H. P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Parmod Kumar Thakur s/o Shri Daya Ram, r/o Village Poadnana, P. O. Chhausha, Tehsil Kandaghat, District Solan, H. P. has applied for registration the name and date of birth of his daughter namely Suryanshi Thakur (DOB 11-9-2012) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H. P.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 11-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 10th day of September, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

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ब अदालत श्री मान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 15/2013

तारीख दायर : 23-02-2013 श्रीमती मुरतू पुत्री श्री झाऊ, निवासी गांव भाटकी, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला . . वादी (हि0 प्र0)

बनाम

1. श्री कृष्णू राम पुत्र डागू राम, निवासी गांव भाटकी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 2. श्री राजू पुत्र डागू राम, निवासी गांव भाटकी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 3. श्री कृष्णू राम पुत्र डागू राम, निवासी गांव भाटकी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 4. श्री जितेन्द्र पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव भाटकी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 5. श्री राहुल पुत्र कर्म चन्द, निवासी गांव भाटकी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 6. कुमारी पूजा पुत्री कर्म चन्द, निवासी गांव भाटकी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) 7. श्रीमती कमलेश विध्वा श्री कर्म चन्द, निवासी गांव भाटकी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। 3816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 सितम्बर, 2015/24 भाद्रपद, 1937 8. श्री दिनेश कुमार पुत्र कमला नन्द, निवासी गांव काशा पाठ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

9. श्रीमती रामेश्वरी देवी पुत्री कमला नन्द, निवासी गांव काशा पाठ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

10. श्री रोशन लाल पुत्र भादर, निवासी गांव सियारला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0 . . प्रतिवादी दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम अराजी खाता मुस्त्रिका खाता/खतौनी नं0 96/235 ता 258, किता 36, रकवा तादादी 00-77-76 है0, वाका चक सियारला वरशोल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता :

श्रीमती मुरतू पुत्री श्री झाऊ, निवासी गांव भाटकी, डा0 तकलेच, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, (हि0 प्र0) ने अराजी खाता मुस्त्रिका खाता/खतौनी नं0 96/235 ता 258, किता 36, रकवा तादादी 00-77-76 है0, वाका चक सियारला वरशोल, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत को वराये हुकमन तकसीम प्रस्तुत किया है तथा इस अदालत से तरीका तकसीम तजवीज करके मौका की तकसीम हेतु प्रेषित किया तथा बाद तरीका तकसीम मौका प्रकरण इस अदालत को वराए तजवीज सनन्द तकसीम प्राप्त हुआ। इससे पूर्व की सनन्द तकसीम इन्तकाल तस्दीक करने के आदेश पारित किए जाएं, मौका की तकसीम की पुष्टि हेतु प्रतिवादीगण नं0 1 ता 10 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन न होनी पाई जा रही है। इससे प्रतीत हुआ कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है, लिहाजा प्रतिवादी नं0 1 ता 10 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 03-10-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे उपरोक्त प्रतिवादी का कोई एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 02-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मान सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-09-15.120_gazette_2015-15_09_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-09-15.120_gazette_2015-15_09_2015.