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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 121, 16 September 2015

Published 16 September 2015

Gazette no.
121
Gazetteid
121/GAZETTE/2015-16/09/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-09-16.121_gazette_2015-16_09_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 15 सितम्बर, 2015

संख्याः यू0डी0-ए (1)-1/2014.--इस विभाग की अधिसूचना संख्याः यू0 डी0-ए (1)-1/2014, तारीख 8.12.2014 द्वारा अधिसूचित नगर पंचायत ज्वाली, जिला कांगड़ा की घोषणा के लिए प्रस्ताव को, इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से उपायुक्त कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छह सप्ताह के भीतर 121-राजपत्र/2015-16-09-2015 (3817) 3818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 आक्षेप/सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 16-12-2014 को प्रकाशित किया गया था;

और ग्राम पंचायत, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के निवासियों से, विहित समय सीमा के भीतर प्राप्त सुझावों/आक्षेपों पर सरकार द्वारा विचार किया गया और उन पर विनिश्चय किया गया;

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विर्निदिष्ट ज्वाली के क्षेत्रों को नगर पंचायत ज्वाली, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के रूप मे घोषित करते हैं और यह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास)।

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अनुसूची

क्रम स ख्या ं मोहाल हदबस्त नम्बर खसरा नम्बर क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1. ज्वाली खास 62 1-1313/1267 67-95
2. स ु न हड़ े 63 1-1141 117-07
3. बसन्तपुर 61 1-280 23-70
4. क ै हरियां 41 1-2791 202-06
5. लव 40 1-813 41-65
6. भनेई 27 1-639 43-46
7. भोल 26 1-474 47-50
8. मकड़ाहन 25 1-1136 73-08
9. पतन 24 1-303 37-16
10. ढन 23 1-1928 173-88
11 टयुकरी 39 397-443, 600 / 444 - 601/444, 445, 447, 602 /448, 603 / 448, 649, 604/ 650, 605 / 650, 651 - 671, 648/672, 649 / 672, 485, 487 -520, 606 / 539/ 521, 607/ 589 / 521, 522 - 525, 608 / 526, 609/526, 527 - 533, 590 / 534, 591 / 534, 597 / 535, 536 - 567, 610 / 568, 611 / 568, 612/ 568, 569 - 575 Kita -191 18-85-82
कुल क्षेत्र 27-16-33 हैक्टेयर
3819 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937

[Authoritative English text of the Government Notification No. UD-A(1)-1/2014, dated

15.9.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India}.

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 15th September, 2015

No. UD-A(1)-1/2014.—Whereas a proposal for declaration of Nagar Panchayat at Jawali, District Kangra notified vide this Department's Notification No. UD-A(1)-1/2014, dated 8.12.2014 was published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 16.12.2014 for inviting objections/suggestions from the affected persons through the Deputy Commissioner, Kangra, H.P. within six weeks ;

And whereas the objections/suggestions received from the inhabitants of Gram Panchayat Jawali, District Kangra, H.P. within the prescribed time limit were considered and decided by the Government ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the areas of Jawali, specified in the schedule enclosed, as Nagar Panchayat, Jawali, District Kangra, Himachal Pradesh and it shall come into existence from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (U.D.).

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SCHEDULE

Mohal Hadbast No. Khasra No. Area in Hac.
1. Jawali Khas 62 1-1313/1267 67-95
2. Sunehar 63 1-1141 117-07
3. Basantpur 61 1-280 23-70
4. Kehriyan 41 1-2791 202-06
5. Lav 40 1-813 41-65
6. Bhanai 27 1-639 43-46
7. Bhol 26 1-474 47-50
8. Makrahan 25 1-1136 73-08
9. Pattan 24 1-303 37-16
10. Dhan 23 1-1928 173-88
11. Tyukari 39 397-443, 600 / 444 - 601/444, 445, 447, 602 /448, 603 / 448, 649, 604 / 650, 605 / 650, 651 - 671, 648/672, 649 / 672, 485, 487 - 520, 606 / 539/ 521, 607 /589 / 521, 522 - 525, 608 / 526, 609 / 526, 527 - 533, 590 / 534, 591 / 534, 597 /535, 536 - 567, 610 / 568, 611 / 568, 612 / 568, 569 - 575 Kita -191 18-85-82
Total Area 27-16-33 Hac.
3820 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 14 सितम्बर, 2015

संख्याःपीसीएच-एचए(3)18/2007.--क्याेंकि विभाग में, जिला मण्डी के विकास खण्ड करसोग की ग्राम सभा करसोग तथा ममेल के ग्राम/मुहाल को नगर पंचायत करसोग में सम्मिलित करने के दृष्टिगत, विभाग की अधिसूचना सं0 पीसीएच(3)36/96-न0प0मण्डी-21816-25 दिनांक 27-8-2015 के अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित करने के फलस्वरूप, इस ग्राम सभाओं के शेष बचे गांवों के लिए ग्राम सभाओं तथा इनके मुख्यवासों को निम्न अनुसूचि अनुसार घोषित करने की प्रस्तावना हैः--

अनुसूचि

ग्राम सभा का प्रस्तावित मुख्यावास का नाम गांव तथा मुहाल का नाम
बढारणु 1. बढ़ारणु/473 (खसरा नं0 1 से 353, 403, 445 से 451, 453 से 484, 493 से 683) 2. बरल/418 (खसरा नम्बर 37 से 161) 3. पन्चकर (सालम रकवा)
सानणा 1. ममेल (खसरा नं0 243 से 397, 659 से 1094) 2. सानणा 3. कानीमन्दलाह 4. बतालावहली 5. कोटलु 6. लोल 7. डी.पी.एफ. महादेव बनोंनी 8. बगशालाना
3821 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मण्डी के विकास खण्ड करसोग की ग्राम सभा करसोग व ममेल के नामों तथ मुख्यालयों को बदलकर ग्राम सभा ''बढारणु'' तथा 'सानणा'' में बदलने तथा स्थापित करने हेतु प्रस्ताव करती है और यथा अपेक्षित संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों की जानकारी एवं सार्वजनिक आक्षेप आमंत्रित करने के लिए हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने एवं जिला मण्डी के उपायुक्त को, उक्त बारे सुझावों,/आक्षेपों को प्रात्त करने तथा उन पर विचार करने के लिए प्राधिकृत करने के आदेश प्रदान करती है;

यदि ग्राम सभा करसोग व ममेल के मुख्यालय को बदलने बारे उक्त प्रस्ताव के संबन्ध में, संबन्धित ग्राम सभा सदस्यों को कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करना हो तो वे अपने आक्षेप या सुझाव इस अधिसूचना के प्रकाशित के दिनांक से 7 (सात) दिनों की अवधि के भीतर उपायुक्त मण्डी को प्रस्तुत कर सकेंगे। उपरोक्त नियम अवधि व अवसान के पश्चात्‌ आक्षेप या सुझाव, जो कोई भी हों, ग्रहण नहीं किए जाएंगे;

राज्य सरकार, जिला मण्डी, विकास खण्ड व करसोग की ग्राम सभा करसोग व ममेल के मुख्यालय को बदलने के सम्बन्ध में अन्तिम अधिसूचना, उपायुक्त मण्डी की सिफारिश के दृष्टिगत जारी करेगी।

आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा) सचिव (पंचायती राज)।

__________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 सितम्बर, 2015

संख्याःई.एक्स.एन.-एफ(10)-1/2009-वॉल्यूम.-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 74) की धारा 8 की उपधारा (5) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 27 जुलाई, 1999 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.- एफ(9)-2/99 तारीख 23 जुलाई, 1999 में 31 दिसम्बर, 2004 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ः-

संशोधन

अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन.-एफ(9)-2/99 तारीख 23 जुलाई, 1999 के पैरा संख्याः 4 के खण्ड (iii) में "80 प्रतिशत" अंकों और शब्दों के स्थान पर "70 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त मुख्य सचिव,

(आबकारी एवं कराधान)। 3822 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 [Authoritative English text of this Department Notification No.EXN-F(10)-1/2009-Vol.I dated 16/09/2015 required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th Sepember, 2015

File No. EXN-F(10)-1/2009-Vol-I.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is necessary in the public interest so to do.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act,1956(Central Act No.74 of 1956), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to carry out following amendment in this Department notification No. EXN- F(9)2/99, dated 23rd July,1999, published in the Rajpatra Himachal Pradesh dated 23rd July,1999 with effect from 31st day of December, 2004, namely:—

AMENDMENT

In clause(iii) of the para No.4 of the notification No.EXN-F (9)2/99, dated 23rd July,1999, for the word and figure "80 percent", the word and figure "70 percent" shall be substituted.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).

_________

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 सितम्बर, 2015

संख्याः ई.एक्स.एन-एफ(10)-7/2011-वाल्यूम-I लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 37-क और सेन्ट्रल सेल्ज टैक्स (हिमाचल प्रदेश) रूल्ज, 1970 के रूल 7 के सब-रूल (2-ए) के अधीन उनमें निहित शक्त्तियों का प्रयोग करते हुए और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 15 मार्च, 2014 को यथा प्रकाशित अधिसूचना संख्याः ई.एक्स.एन-एफ (10)-7/2011-वाल्यूम-I, तारीख 14 मार्च, 2014 के अधिक्रमण में, अधिसूचित करते हैं कि हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 और केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त व्यौहारियों को, सिवाय उन व्यौहारियों के जो प्रशमन के रूप में एक मुश्त कर दे रहे हैं, कर का संदाय आबकारी एवं कराधान विभाग के वैब-पोर्टल के माध्यम से तारीख 01-10-2015 से इलैक्ट्रौनिकली करना अनिवार्य होगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।3823 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937

[Authoritative English text of this Department notification number EXN-F(10)-7/2011-Vol.-

I-Loose, dated 16/9/2015 as required under clause(3)of Article 348(3) of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 16th September, 2015

No.EXN-F(10)-7/2011-Vol.-I-Loose.—In exercise of the powers vested in him under rule 37-A of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules,2005 and sub-rule (2-A) of rule 7 of the Central Sales Tax (Himachal Pradesh) Rules,1970, and in supersession of notification No.EXN- F(10)-7/2011-Vol.I dated 14th March, 2014 as published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 31st March, 2014, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify that All dealers registered under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and the Central Sales Tax Act, 1956, except dealers paying lump-sum tax by way of composition, shall compulsorily pay tax electronically through the web portal of the Excise and Taxation Department with effect from 01.10.2015.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).

_________

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd September, 2015

No. Home-B(B)15-2/2012-Jails.—In pursuance to the provisions of Fundamental Rule 56(a), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that the following Officers of the Prisons Department shall retire from Government service on attaining the age of their superannuation:—

r. No. Name of Officer/Designation Present place of posting Date of retirement
1. Shri Prem Singh Verma, Superintendent Jail Model Central Jail Kanda (Shimla) 31-5-2016
2. Shri Jia Lal, Deputy Superintendent Jail. Model Central Jail Kanda (Shimla) 29-2-2016

By order, P. Mitra Chief Secretary (Home).

3824 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937

In the Court of Shri Rohit Rathour, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu, H. P.

In the matter of :

1. Carlo Ghidini s/o Alberto Ghidini, r/o Via Tartaglia 11 25065 Lumezzane Brescia italy, at present r/o 48/2 Village Baga, P.O. Raison, Tehsil and District Kullu, H. P. 2. Smt. Kesang Thakur d/o Shri Nageen Chand Thakur, r/o 48/2 Village Baga, P.O. . . Applicants.

Raison, Tehsil and District Kullu, H. P.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Carlo Ghidini and Smt. Kesang Thakur have filed an application on dated 2-9-2015 along with affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 31-7-2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 2-10-2015. The objection received after 2-10-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 2-9-2015 under my hand and seal of the court.

Seal.

ROHIT RATHOUR, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Kullu.

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्रीमती जोबन दासी पत्नी श्री दिल बहादुर, निवासी मठेणा, डा0 खुन्न, उप-तहसील आनी, जिला . . प्रार्थिया कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969

श्रीमती जोबन दासी पत्नी श्री दिल बहादुर, निवासी मठेणा, डा0 खुन्न, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी बेटी सर्फी देवी का जन्म दिनांक 20-11-1992 को हुआ है लेकिन भूल-चुक के कारण उक्त जन्म की तिथि ग्राम पंचायत खणी में दर्ज नहीं करवा सकी है।3825 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 20-11-1992 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0) श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री विजय चन्द, गांव चेम्बक, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी इश्तहार तस्दीक इन्तकाल मकफूद-उल-खबरी राम नाथ पुत्र विजय चन्द।

श्री प्रेम चन्द पुत्र श्री विजय चन्द, गांव चेम्बक, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति ने इस कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री राम नाथ पुत्र विजय चन्द, गांव चेम्बक, डाकघर मूरिंग, उपतहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति जो अविवाहित था की गत 22-7-2003 में गाडी दुर्घटना में 700 फीट उंचाई से गिर कर दरिया चनाव में बह गया है जिसकी लाश आज दिनांक तक बरामद न होने का उल्लेख किया गया है राम नाथ पुत्र विजय चन्द, गांव चेम्बक की लाश बरामद न होने तथा उन्हें तलाशने की हर सम्भव प्रयास किये जाने तथा व्यर्थ होने से अब प्रेम चन्द पुत्र विजय चन्द, गांव चेम्बक को यकीन हो गया है कि उनके भाई राम नाथ पुत्र विजय चन्द अब जीवित नहीं है। जिनके मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल अपने पक्ष में दर्ज व तस्दीक करवाना चाहते है, जिस के कारण ग्राम पंचायत मूरिंग, उपतहसील उदयपुर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में मृत्यु की प्रविष्टी करना आवश्यक हो चुका है ताकि राम नाथ पुत्र विजय चन्द की वरास्त उतराधिकारियों के नाम तस्दीक की जा सके।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री राम नाथ पुत्र विजय चन्द की मृत्यु रजिस्टर में दर्ज इन्द्राज करवाने तथा उनकी उतराधिकार नामांतरण उनके उाराधिकारियों के नाम तस्दीक करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो दिनांक 3-10-2013 को इस न्यायालय में प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन या स्वयं उपस्थित हो कर अपनी आपाि या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 2-9-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील उदयपुर, जिला लाहौल एवं स्पिति (हि0 प्र0)3826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 व अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नम्बर : 4 तारीख मरजुआ : 22-08-2015 तारीख पेशी : 24-09-2015 व मुकद्दमा :

ब्रेस्तू राम पुत्र श्री रधू, निवासी गांव व डा0 तथा तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . आवेदनकर्ता

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन पत्र बावत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम, 13(3) जन्म-मृत्यु पंजीकरण, 1969.

उद्‌घोषणा राजपत्र

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया है कि उसके पुत्र कमलेश कुमार का जन्म दिनांक 01-05-1992, सुषमा देवी, बिमला देवी तथा कमला देवी का जन्म क्रमशः 15-2-1993, 27-10-1996, 18-2-1999 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म-मृत्यु पंचायत डलाह नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम की तामील राजपत्र के द्वारा ही की जानी सम्भव है। अतः फरीकदायेम को बजरीया उद्‌घोषणा राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 24-09-2015 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्दमा करें बजरीया अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 22-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पधर, तहसील पधर जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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व अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

मिसल नम्बर : 3 तारीख मरजुआ : 17-08-2015 तारीख पेशी : 24-09-2015 व मुकद्दमा :

श्री दिना नाथ पुत्र श्री सोहन सिंह, निवासी झकडवाहण, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . आवेदनकर्ता

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आवेदन पत्र बावत पंजीकरण जन्म जेर अधिनियम 13(3) जन्म-मृत्यु पंजीकरण, 1969.

3827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937

उद्‌घोषणा राजपत्र

हरगाह एतद्‌द्वारा यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने इस न्यायालय में एक आवेदन पत्र दिया है कि उसके पुत्र आद्वित्य का जन्म दिनांक 21-01-2014 को हुआ है जो दर्ज रजिस्टर जन्म-मृत्यु पंचायत डलाह नहीं है जिसे दर्ज करने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादी की तामील साधारण तौर पर की जानी असम्भव है। इसलिए अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि फरीकदोयम की तामील राजपत्र के द्वारा ही की जानी सम्भव है। अतः फरीकदोयम को बजरीया उद्‌घोषणा राजपत्र के द्वारा आगाह किया जाता है कि आप मिति 24-09-2015 को वरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आ कर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 18-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Nain Singh s/o Shri Prem Singh, r/o Sunny Lodge Dhingu Bawari, Near Patwar Office . . Applicant. Sanjauli, Shimla-6, Tehsil and District Shimla, H. P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Nain Singh s/o Shri Prem Singh, r/o Sunny Lodge Dhingu Bawari, Near Patwar Office Sanjauli, Shimla-6, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of his son namely Shekhar (DOB 7-7-2009) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H. P.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 14-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 14th day of September, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

3828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शबाना बेगम पुत्री श्री मजीद खान, निवासी ग्राम जोहड़ों, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादिया सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 127/15

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शबाना बेगम पुत्री श्री मजीद खान, निवासी ग्राम जोहड़ों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर में अपनी जन्म तिथि 17-4-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती शबाना बेगम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 30-09-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती शबाना बेगम की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, निवासी ग्राम शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 123/15

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरदीप सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह, निवासी ग्राम शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि3829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 16-6-1985 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपनी उपरवर्णित जन्म तिथि 16-6-1985 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री हरदीप सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 14-10-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री हरदीप सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 31-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री चानन सिंह, निवासी ग्राम अकालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 124/15

उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री चानन सिंह, निवासी ग्राम अकालगढ़, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 27-3-1984 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवपुर में अपनी उपरवर्णित जन्म तिथि 27-3-1984 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री इन्द्रजीत सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह तिथि 30-9-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री इन्द्रजीत सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-08-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।3830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937

Before Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. : 15/ 2015 Date of Institution : 31-8-2015 Date of Decision/

Pending for : 5-10-2015 Smt. Kirti wife of Shri Rakesh Kumar, resident of Village & P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, . . Applicant. District Solan, H. P.

Versus

General Public

. . Respondents.

Application under Section 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.

Smt. Kirti wife of Shri Rakesh Kumar, resident of Village & P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under Section 13(3) of Births & Deaths Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that her daughter namely Swati was born on 26-9-1991 at Village & P.O. Garkhal, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but her birth could not be entered in the record of Gram Panchayat Garkhal Sanawar, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar, Births & Deaths Registration, Garkhal Sanawar, Tehsil Kasauli, for entering the same in the Births & Deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Miss Swati daughter of late Shri Rakesh Kumar may submit their objections in writing in this court on or before 5-10-2015 at 10-00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 31st day of August, 2015.

Seal.

Sd/- (NARAYAN SINGH CHAUHAN), Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

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Before the Executive Magistrate-cum-Tehsildar Solan, District Solan, H. P.

In the matter of :—

Ravi Dutt s/o Shri Chattar Singh, r/o Ghawadi, Himachal Pradesh . . Applicant

Versus

General Public . . Respondent

NOTICE

Whereas applicant Ravi Dutt s/o Shri Chattar Singh, r/o Ghawali, P.O. Bohali, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh has submitted an application before the undersigned for allowing3831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 him to enter date of marriage i.e.14-7-2012 in the record of Gram Panchayat Bohali, Tehsil & District Solan, as date of Marriage has not been entered in the record of Gram Panchayat Bohali, Tehsil and District Solan.

The general public of the concerned area is hereby called upon to file objections, if any, in the office of undersigned regarding entering the date of Marriage i.e. 14-7-2012 of Sunita d/o Shri Tilak Raj r/o Bara, P.O. Kumarhatti, Tehsil & District Solan. The objections should reach in this office on or before 30-9-2015 positively; otherwise necessary order will be passed to enter the date of Marriage of Ravi Dutt & Sunita in the record of Gram Panchayat Bohali, Tehsil & District Solan.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Solan, District Solan, H. P.

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व अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री नरोाम दास बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नरोाम दास पुत्र श्री मेहमल राम, निवासी चताडा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री तनु का जन्म गांव चताडा में दिनांक 6-1-2005 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-15 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-9-15 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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व अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री चमन लाल बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता। 3832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 सितम्बर, 2015/25 भाद्रपद, 1937 श्री चमन लाल पुत्र श्री दौलत राम, निवासी चताडा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र सन्नी कुमार का जन्म गांव चताडा में दिनांक 11-4-1989 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-9-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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व अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री कृष्ण लाल बनाम आम जनता दुरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री सन्त राम, निवासी धमान्दरी, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि सन्त राम की मृत्यु गांव धमान्दरी में दिनांक 12-2-2008 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 7-10-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-9-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-09-16.121_gazette_2015-16_09_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-09-16.121_gazette_2015-16_09_2015.