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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 130, 28 September 2015

Published 28 September 2015

Gazette no.
130
Gazetteid
130/GAZETTE/2015-28/09/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-09-28.130_gazette_2015-28_09_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्‌देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अगस्त, 2015

संख्या एम.पी.पी.-एफ (10)-17/2012.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या एमपी.पी.-एफ(10)-17/2012 और इस बाबत समय-समय पर जारी समस्त अधिसूचनाओं/आदेशों के उपरान्तरण में, हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त 130-राजपत्र/2015-28-09-2015 (4159) 4160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937 शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य में औद्योगिक ईकाइयों की बाबत प्रथम अगस्त, 2015 से, नीचे दी गई सारणी और रीति के अनुसार, लोक हित में विद्युत शुल्क से छूट प्रदान करते हैंः -

सारणी

क्रम संख्या प्रवर्ग सीमटें उद्योगों के सिवाय औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए तारीख 01-04-2014 से विद्युत शुल्क की विद्यमान दर सीमटें उद्योगाें के सिवाय औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए तारीख 01-08-2015 से प्रभार्य विद्युत शुल्क की पुनरीक्षित दर
1 एक्स्ट्रा हाई टेन्शन (ई.एच.टी.) उपभोक्ता प्रवर्ग (बडे़ औद्योगिक उपभोक्ता) (33 क.ेवी. से अधिक वोल्टेज़ प्रदाय)। पन्द्रह प्रतिशत तेरह प्रतिशत
2 बडे़ औद्योगिक उपभोक्ता (100 के. डबल्यू. से अधिक योजित भार और 33 के.वी. से अनधिक वोल्टेज प्रदाय)। तेरह प्रतिशत ग्यारह प्रतिशत
3.1 मध्यम औद्योगिक उपभोक्ता तेरह प्रतिशत ग्यारह प्रतिशत
3.2 01-04-2012 के पश्चात्‌ स्थापित मध्यम औद्योगिक ईकाइयां। दस प्रतिशत कोई परिवर्तन नहीं।
3.3 01-04-2014 के पश्चात्‌ स्थापित मघ्यम औद्योगिक ईकाइयां। पांच वर्ष के लिए पांच प्रतिशत कोई परिवर्तन नहीं।
4.1 लघु औद्योगिक उपभोक्ता सात प्रतिशत पांच प्रतिशत
4.2 01-04-2012 के पश्चात्‌ स्थापित लघु उद्योग। चार प्रतिशत कोई परिवर्तन नहीं।
4.3 01-04-2014 के पश्चात्‌ स्थापित लघु उद्योग। पांच वर्ष के लिए दो प्रतिशत कोई परिवर्तन नही।ं
4.4 01-08-2015 के पश्चात्‌ स्थापित नया लघु उद्योग। दो प्रतिशत पांच वर्ष के लिए एक प्रतिशत
5 ई.एच.टी. प्रवर्ग सहित नया उद्योग जो तीन सौ से अधिक हिमाचल के निवासी नियोजित करता है। पांच वर्ष के लिए दो प्रतिशत पांच वर्ष के लिए एक प्रतिशत

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।4161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

[Authoritative English test of this Department Notification No. MPP-A(10)-17/2012 dated 29th

August, 2015 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2015

No. MPP-F(10)-17/2012.—In modification of this department Notification No. MPP- F(10)-17/2012 dated 10-09-2014 and all such notifications/ orders issued in this regard from time to time, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009 is pleased to exempt Electricity Duty in respect of Industrial Units in the State of Himachal Pradesh with effect from 1st August, 2015, in public interest, as per table and manner given below :—

Table

Sr. No. Category Existing Rate of Electricity Duty for industrial consumers w.e.f. 01-04-2014 Except Cement Industries Revised Rate of Electricity Duty chargeable w.e.f. 01-08-2015 for Industrial consumers except Cement Industries
1. Extra High Tension (EHT) category consumers (Large Industrial consumers) (supply voltage exceeding 33 KV). 15% 13%
2. Large Industrial consumers (above 100 KW connected load and supply voltage not exceeding 33KV). 13% 11%
3.1 Medium Industrial consumers 13% 11%
3.2. Medium Industrial units set up after 1-4-2012. 10% No change
3.3. Medium Industrial Units set up after 1-4-2014 5% for five years No change
4.1. Small Industrial consumers 7% 5%
4.2 Small Industry set up after 1-4-2012 4% No change
4.3 Small Industry set up after 1-4-2014 2% for five years No change
4.4 New Small Industry set up after 01-08-2015 2% 1% for 5 years
5 New Industry including EHT category which employ more than 300 Himachalis. 2% for five years 1% for five years

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Power).

4162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937 No. Wel-B-F(1)-1/2001-Vol-II Government of Himachal Pradesh Department of Social Justice and Empowerment

From

The Secretary (SJ&E) to the Government of Himachal Pradesh.

To

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2.

2. All the Head of the Departments, Himachal Pradesh.

3. All the Deputy Commissioners in H.P.

Dated Shimla-2, the 21 September, 2015.

Subject: Regarding issuance of OBC certificate to a woman from OBC category married into a non-OBC family.

Sir,

The matter regarding issuance of OBC certificate to a woman belonging to OBC category and married into a non-OBC family whether in the State of H.P. or from outside has been under active consideration of the Government. In this regard the following three issues emerge:—

(1) Whether a woman from a OBC category would be issued an OBC certificate after

marriage into a non OBC family ?

(2) Which authority would make such a determination and issue a certificate and where ?

(3) Status of a woman from OBC category born in another State who has been transplanted

in the State of Himachal Pradesh by way of marriage etc.

2. On the first issue i.e. whether a woman born into an OBC family would be issued an OBC certificate after marriage into a non OBC family, it is clear that she would remain eligible for an OBC certificate, after marriage into a OBC or a non OBC family. However, entitlement to an OBC certificate is determined based on whether she continues in the non creamy layer bracket. Eligibility and Entitlement to an OBC certificate are determined to be two separate issues. Whereas the former is covered for the women in question by birth, the latter has to be examined and determined by the issuing authority after the change in her status post marriage on the grounds on her caste by birth and the income/economic conditions. In the State of H.P., this would be covered by Revenue Department notification No. Rev-B-(A)-1/2004-Vol.I dated 9.1.2012.

3. On the second issue it is clarified that the authority to make such a determination would be the one so authorized in her place of birth, whether within or outside the State of H.P. The said authority would issue the certificate as per the guidance/ notification issued by the concerned State on the list of OBC in that State and the criteria regarding creamy layer.

4163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

4. On the third issue it is clarified that if a woman from OBC category from another State gets a OBC certificate from the legally authorised entity in that State, it would still not entitle her for the benefits of OBC in the State of H.P. as she may not be covered under the State OBC list of H.P. which makes the notified castes in the State of H.P. eligible for an OBC certificate.

5. Similarly a woman who belongs to non OBC category by birth transplanted in the OBC category by way of marriage, adoption or any other voluntary act is not entitled for the protection/eligibility for the issuance of OBC certificate as the caste of the said person does not change after marriage.

This clarification supersedes all the letters/references issued by this Department so far as issuance of clarification on OBC certificates is concerned. All the concerned Departments are requested to comply with the clarification in this regard and brought to the notice of all concerned for strict compliance.

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(Anuradha Thakur) Secretary (SJ&E).

__________

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 सितम्बर, 2015

संख्याः पसीएच-एचए(1)2/2014-पुर्नगठन चम्बा.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच- एचए(1)2/2014-15297-308 दिनांक 1 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला चम्बा में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला चम्बा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेपों/सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः उपायुक्त, जिला चम्बा की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला चम्बा की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना कोें, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला चम्बा के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः--4164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

क्र. सं. ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामो ं के नाम कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग्रामों के नाम ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया गया कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम विवरण
1 2 3 4 5 6 7
1. विकास खण्ड चम्बा
1. द्रमण 1. सुल्तान पुर 2. द्रम्मण 3. डी पी एफ करंगड़ राख 1. डी पी एफ करंगड़ राख औड़ा 1. डी पी एफ करंगड़ राख 2. वारी 3. औड़ा कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'द्रमण' में रहेंगे।

आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा), सचिव (पंचायती राज)।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 सितम्बर, 2015

संख्याः पसीएच-एचए(1)2/2014-पुर्नगठन बिलासपुर.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच- एचए(1)2/2014-21770-78 दिनांक 26 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला बिलासपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला बिलासपुर को इस सम्बन्ध में आक्षेप/ सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेपों/सुझाव प्राप्त नही हुआ है।

अतः उपायुक्त, जिला बिलासपुर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला बिलासपुर की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना कोें, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला बिलासपुर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः--4165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

क्र.सं. ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामो ं के नाम कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग्रामों के नाम ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया गया कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम विवरण
1 2 3 4 5 6 7
1 . विकास खण्ड झण्डूता
1. बैहना जट्‌टा 1 कल्लर 2. बैहना जट्‌टा (खसरा न0 1 से 1150 तक) 3. लदेडा 4. वैरी दडोला 5. सोपता 6. कोठी बैहना जट्‌ का उप-गांव बरबाड (पति) (खसरा न0-600 से 687 तक बडोल 1. तन्यूर 2. धनत्थर 3. जमली 4. बडोल 5. थुराण 6. ज्वाह 7. पोली- 8. बैहना जट्‌ का उप- गांव बरबाड (पति) (खसरा न0-600 से 687 तक) कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'बैहना जट्‌टा' में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (46 के अन्तर्गत उप-गांव बरबाड(पति) को ग्राम घोषित किया जाता है।
2 क्लोल 1. बगला 2. लग 3. कलोल (खसरा न0 1 से 1414 तक) 4. बकैण 5. खैरियां भराड़ी 6. झरेड़ी- 7. जंगल खैरियां भराड़ी 8. जंगल झगवां 9. जंगल झरेडी 10 जंगल कलाकल 11.जंगल जदेह गांव कलोल का उप-गांव ल्देह (खसरा न0 1से 108, 110 से 151, 158 से 161 तथा 167 से 340 तक) डूडियां 1. टिहरी 2. जंगल टिहरी 3. डूडियां 4. झूझणू 5. डोलग चकनाड़ 6. खरोल 7. जंगल डोलग 8. झूझणू 9. गांव कलोल का उप-गांव ल्देह (खसरा न0 1 से 108, 110 से 151, 158 से 161 तथा 167 से 340 तक) कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'क्लोल' में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (46 के अन्तर्गत उप-गांव लदेह को ग्राम घोषित किया जाता है।

आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा),

सचिव (पंचायती राज)।4166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 सितम्बर, 2015

संख्याःपीसीएच-एचए(1)2/2014-हमीरपुर.—इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचए (1)2/2014-15254-83 दिनांक 1 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला हमीरपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझाव पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।

अतः उपायुक्त, जिला हमीरपुर की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला हमीरपुर की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-

अनुसूचि

क्र. स ं . ग ्र ाम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग ्र ामों के नाम कोष्ठ स ख्या-2 मे ं ं वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग ्र ामों के नाम ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया गया कोष्ठ स म े वर्णित ग्राम ं उपरान्त ग्रामों के नाम ंख्या-5 विवरण सभा में पुनर्गठन
1 2 3 4 5 6 7
विकास खण्ड बमसन
1. सिकान्दर 1.ढवाहल 2. सिकान्दर 3.नुहाडा, 4. भरमोट, 5. ढांगू, 6. कोहलवीे, 7. सीसवा 8. धलोट ढवाहल वारी 1.ढवाहल 2.वारी, 3.झनीकर, 4.चैहड, 5.छत्रैल स ंख्या-4 में कोष्ठ वर्णित ग ्र ाम को छोड़कर कोष्ठ स ख्या-3 ं क े शेष ग ्र ाम, ग्राम सभा 'सिकान्दर' में रहेंगे।
2. बलोह 1रूवाना 2.बलोह 3.दरमोह 4.दसमल 5.माल्ती दा गाहरा दरमोह दिम्मी 1. दरमोह 2.भदरू 3.दसमल 4.दिम्मी 5.झाम्बर बूहला 6.रोपड़ीनुघाला 7.झाम्बर उपरला 8.खडूही स ंख्या-4 में कोष्ठ वर्णित ग ्र ाम को छोड़कर कोष्ठ स ख्या-3 ं क े शेष ग ्र ाम, ग्राम सभा 'बलोह' में रहेंगे।
3. दिम्मी 1.भदरू 2.दशमल 3.दिम्मी 4.झम्बर-वूहला 5.रोपडीनुघाला 6.झम्बर उप्पला 7. खडूही खडूही कैहरवीं 1.खडूही 2.लपोदू 3.कैहरवीं 4.रूढान 5.परोल कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ स ख्या-3 के ं शेष ग ्र ाम, ग्राम सभा 'दिम्मी' मे ं रहेंगे।
4. चारियां दी धार 1.भारहियां दी धार 2.जटट्‌ा दी धार 3. कुडुआं दी धार 4.चैरियां दी धार 5.रांगड़िया दी धार 6.पुरली 7.लम्बरां दी धार 8.रोपरी क ु डुआं दी धार जन्दडू 1. कुडुआं दी धार 2. हिन्दू दी धार 3. जन्दडू 4. सुखानी 5. ठन टिक्कर 6. ठाना कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ स ख्या-3 के ं शेष ग ्र ाम, ग्राम सभा 'चारियां दी धार' म े ं रहेंगे।
विकास खण्ड नादौन
5. काशमीर 1.नुगरा 2.काशमीर 3.टैहली 4.दाड़ 5.काई दी वाहल 6.समजाल 7.भरमौह 1. काई दी वाहल पन्याली 1.काई दी वाहल 2.पन्याली 3.कडदोह 4.सुकराला 5.ज्याणा 6.वलोह 7.अग्थान में कोष्ठ संख्या-4 वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ स ख्या-3 के ं शेष ग ्र ाम, ग्राम सभा 'काशमीर' में रहेंगे। क्रम सं0 6 पर पन्याली के अग्थान गांव को ग ्र ाम सभा सरेड़ी में जोड़ा गया है।
6. पन्याली 1.पन्याली 2.कडधोह 3.सुकराला 4.ज्याणा 5.अग्थान 6.वलोह 7.काई दी वाहल 1. अग्थान सरेड़ी 1.अग्थान 2.सरेड़ी 3.ड़गोह 4.पपलाह 5.अमरोह 6.वलोह 7.कुठेड़ा 8.वाहल में कोष्ठ संख्या-4 वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ स ख्या-3 के ं शेष ग ्र ाम, ग्राम सभा 'पन्याली' में रहेंगे। क्र0सं0 5 कोष्ठ सं0 4 में वर्णित ग्राम काई दी वाल को ग्राम पन्याली म े ं सभा जोड़ा गया है।
4167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा)

सचिव (पंचायती राज)।4168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 21 सितम्बर, 2015

संख्याः पीसीएच-एचए(1)2/2014-ए0सी0 कांगड़ा.—इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2014-20093-107 दिनांक 14 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप/ सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः उपायुक्त, जिला कांगड़ा की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला कांगड़ा की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-

क्र .सं. ग ्र ाम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग ्र ामों के नाम ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम को कोष्ठ स ंख्या-5 म े वर्णित ग्राम ं सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों विवरण
सम्मिलित किया गया के नाम
1 2 3 4 5 6 7
विकास खण्ड बैजनाथ/पंचरूखी
1. भदरैणा 1. भदरैणा 2. घोडपीठ 3. उपरली भेठ भदरैणा पढियारखर 1.सरसावा 2.पुरानी पलम 3.वण्ड 4.लछू 5.पढियारखर 6.भदरैणा स ख्या-4 ं कोष्ठ म वर्णित ग्रामों ं े को छोड़कर कोष्ठ स ख्या-3 के ं शेष ग्राम, ग्राम सभा 'भदरैणा' में रहेंगे। हिमाचल प ्र द श े प चायती ं राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत ग्राम सभा भदरैणा के स्थान पर ग ाम ्र सभा घोरपीठ का नाम तथा म ु ख्यावास घोषित किया जाता है।
विकास खण्ड पंचरूखी/भवारना
2. राजपुर 1. गोरट 2. राजपुर 3. बाग उपरला 4. मारण्डा 1.बाग उपरला 2.मारण्डा वनधियार 1.वनधियार 2.मारण्डा 3.बाग उपरला कोष्ठ स ंख्या-4 म वर्णित ग्रामों को े ं छोड़कर कोष्ठ स ख्या-3 के ं शेष ग्राम, ग्राम सभा 'राजपुर' में रहेंगे।
4169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

आदेश द्वारा,

(ओंकार शर्मा)

सचिव (पंचायती राज)।

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ब अदालत श्री जवाहर सिंह संघेल, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भू0 व्यवस्था वृा घुमारवीं, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी सम्पदा पट्‌टा, परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र बराये दर्ज करने इन्तकाल मकफूल-उल-खबरी इस अदालत में श्री सुभाष चन्द पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी सम्पदा पट्‌टा परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके मामा श्री शेर सिंह पुत्र जिन्दू, निवासी पट्‌टा परगना तियून, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के रहने वाले थे जो कि वर्ष 2001 से लापता है उनके घर से लापता हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं काफी खोजबीन करने पर भी उनके जीवित अथवा मृत होने की कोई जानकारी नहीं है श्री सुभाष चन्द प्रार्थी द्वारा इस बारे गुमशुदगी की सूचना पुलिस थाना घुमारवीं में वरूये रपट नं0 (5) दिनांक 11-02-2001 को दर्ज करवाई गई है वैसे भी श्री शेर सिंह मालिक द्वारा एक पंजिकृत वसीयत उप- पंजिकाध्यक्ष घुमारवीं द्वारा पंजीकरण संख्या 396, दिनांक 23-6-86 को पंजीकृत करवाई है। जिसमें श्री शेर सिंह पुत्र जिन्दू ने अपनी तमाम चल-अचल सम्पाि का वारिस अपने सगे भांनजे सुभाष चन्द पुत्र श्री सुन्दर सिंह को घोषित किया है। जिस बारा पटवारी सम्पदा पट्‌टा द्वारा ईन्तकाल नम्बर 886 मकफूल-उल-खबरी दिनांक 28-11-13 को दर्ज कर रखा है जो कि ता हाल इस अदालत में जेरे फैसला है।

अतः इस सूचना के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस दर्ज ईन्तकाल के बारे में किसी को कोई आपाि हो तो वह इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के भीतर मेरी अदालत में अपनी आपाि एवं उजर/एतराज किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक पेश कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। जवाहर सिंह संघेल,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

घुमारवीं, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।4170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937 व अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री अजय सिंह पुत्र श्री भूरि सिंह, निवासी गांव चलाहण, डाकघर हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

श्री अजय सिंह पुत्र श्री भूरि सिंह, निवासी गांव चलाहण, उाकघर हरनेरा, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरा जन्म दिनांक 27-3-1974 को हुआ है, लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 15-10-2015 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी की जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 14-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

शाहपुर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री केवल कृष्ण पुत्र फगण राम, निवासी काहलियां, मौजा लन्ज

विषय.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

ज्ञापन :-

उपरोक्त विषय बारे श्री केवल कृष्ण पुत्र फगण राम, निवासी महाल काहलियां, मौजा लन्ज, उप- तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हल्फी इस आश्य से गुजारा है, कि मेरे लड़के का नाम नरेन्द्र डोगरा पुत्र केवल कृष्ण जिसकी जन्म तिथि 06-07-1974 है जोकि ग्राम पंचायत लन्ज के रिकार्ड में दर्ज न है जिसे दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि किसी प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत लन्ज के रिकार्ड में दर्ज करवाने पर कोई आपाि या एतराज हो तो दिनांक 28-10-2015 को असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आकर अपना एतराज 10.00 बजे पेश कर सकता है। लेकिन उक्त तिथि बाद पेशी उजर व एतराज दर्ज होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।4171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937 ब अदालत सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 08/NT/2015/Misc.

तारीख पेशी : 29-10-2015 श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव वरोगलाहड, डाकघर सुदरलाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

इश्तहार बनाम आम जनता :

प्रार्थी श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव वरोगलाहड, डाकघर सुदरलाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा नाम पटवार वृा वरोगलाहड के महाल वरोगलाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में सुनील कुमार दर्ज जबकि मेरे स्कूल प्रमाण पत्र व आधार कार्ड में मेरा नाम अशवनी कुमार दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख महाल वरोगलाहड के अभिलेख में मेरा नाम सुनील कुमार उपनाम अशवनी कुमार दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न नामों का मैं एक ही व्यक्ति हूं।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2015 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री अशवनी कुमार पुत्र रोशन लाल, निवासी गांव वरोगलाहड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृा वरोगलाहड के महाल वरोगलाहड के अभिलेख में सुनील कमार पुत्र जम्वा उपनाम रोशन लाल के बजाये श्री सुनील कुमार पुत्र जम्वा उपनाम रोशन लाल उपनाम अशवनी कुमार पुत्र श्री रोशन लाल दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

सुरेश कुमार, मोहर। नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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विज्ञापन

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश श्री गजु राम पुत्र श्री कर्म दास, निवासी गांव डा0 शलवाड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

विषय.--धर्म परिवर्तन करके राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे। 4172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गजु राम पुत्र श्री कर्म दास, निवासी गांव डा0 शलवाड़, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक दरख्वास्त दी है कि वह अपना हिन्दू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तथा इसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 3-11-2015 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इस का ईन्द्राज राजस्व रिकार्ड में करवा दिया जावेगा।

आज दिनांक 14-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Manoj Kumar s/o Shri Ramesh Kumar, r/o Jodha Niwas, Village Chalounthi, P. O. . . Applicant. Sanjauli, Tehsil and District Shimla, H. P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Manoj Kumar s/o Shri Ramesh Kumar, r/o Jodha Niwas, Village Chalounthi, P. O. Sanjauli, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of his son namely Rohan Kumar (DOB 7-3-2008) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H. P.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 24-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 24th day of September, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

4173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Manoj Kumar s/o Shri Ramesh Kumar, r/o Jodha Niwas, Village Chalounthi, P. O. . . Applicant. Sanjauli, Tehsil and District Shimla, H. P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Manoj Kumar s/o Shri Ramesh Kumar, r/o Jodha Niwas, Village Chalounthi, P.O. Sanjauli, Tehsil & District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of his Nephew namely Ankush Kumar (DOB 10-2-2012) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H. P.

Therefore, this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 24-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 24th day of September, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा : श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रुप सिंह, निवासी ग्राम डाबरिया, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री रुप सिंह, निवासी ग्राम डाबरिया, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बिरला के रिकार्ड में दीपक कुमार राम दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा डाबरिया, पटवार वृा थाना कसोगा में प्रदीप कुमार दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हलफाब्यान, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा डाबरिया में दीपक कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम डाबरिया व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को दीपक कुमार का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा डाबरिया के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। 4174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937 आज दिनांक 15-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा : श्री महन्त राम पुत्र श्री खयालू, निवासी सन्दडाह, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री महन्त राम पुत्र श्री खयालू, निवासी सन्दडाह, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत बगड के रिकार्ड में महन्त राम दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा दीद बगड, पटवार वृा ददाहू में मदनू उप नाम महन्तू दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हलफाब्यान, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा दीद बगड में महन्त राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम डाबरिया व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को महन्त राम का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा दीद बगड के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 15-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा : श्री भरत सिंह पुत्र श्री कृपा राम, निवासी ग्राम शेर बडोन, पी0ओ0 पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री भरत सिंह पुत्र श्री कृपा राम, निवासी ग्राम शेर बडोन, पी0ओ0 पंजाहल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थी की माता का4175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937 नाम ग्राम पंचायत पंजाहल के रिकार्ड में भीमला देवी दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा डुन्गी कण्डयोण, पटवार वृा ददाहू में विमला दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हलफाब्यान, नकल जमाबन्दी, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा पनार कल्याण में भीमला देवी दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम पनार कल्याण व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है, कि यदि किसी को भीमला देवी का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा पनार कल्याण के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 16-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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Before Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. : 19/ 2015 Date of Institution : 11-9-2015 Date of Decision/

Pending for : 14-10-2015 Smt. Harvinder Jeet Kaur daughter of Shri Harbans Singh Jassal, resident of House No. 18 B, Sadar Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondents.

Application under Section 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.

Smt. Harvinder Jeet Kaur daughter of Shri Harbans Singh Jassal, resident of House No. 18 B, Sadar Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has moved an application before the undersigned under Section 13(3) of Births & Deaths Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that she was born on 16-4-1958 at House No. 18 B, Sadar Bazar Kasauli, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but her births could not be entered in the record of Cantt. Board Kasauli, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the C.E.O.-cum-Registrar, Births & Deaths Registration, Cantt. Board Kasauli, Tehsil Kasauli, for entering the same in the Births & Deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Smt. Harvinder Jeet Kaur daughter of Shri Harbans Singh Jassal may submit their objections in writing in this court on or before 14-10-2015 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 11th day of September, 2015.

Seal.

Sd/- (NARAYAN SINGH CHAUHAN), Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H.P.

4176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937 In the court of Shri Harikesh Meena IAS, Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, District Solan, H. P. exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954 Case No. : /2015

Date of Instt. : 15-09-2015 Pending for : 14-10-2015 Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General public for the registration of Marriage.

Notice to the General Public :

Whereas Shri Shashi Pal age 25 years s/o Shri Achhru Ram r/o Village Randhala (Bada) P.O. Luns, Tehsil Nalagarh, District Solan (H.P.) and Smt. Shivani Gupta age 19 years d/o Shri Prem Chand & w/o Shri Shashi Pal, r/o Village Narkanda, Tehsil Kumarsain, District Shimla have moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 05-04-2013 with the Hindu rites.

And whereas both these applicants have submitted in their application and their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age having no prohibited relations to each other debarring themselves to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Therefore, by this notice the Public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 14-10-2015 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 14-10-2015, it will be perused that there is no objection in the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the Court on 15-09-2015.

Seal.

HARIKESH MEENA IAS, Marriage Officer, (SDM) Nalagarh.

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Before Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. : 18/ 2015 Date of Institution : 11-9-2015 Date of Decision/

Pending for : 14-10-2015 Smt. Raj Rani wife of Shri Madan Pal Dhingania, residents of Village Dangiar, P.O. . . Applicant. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

General Public

. . Respondents.

Application under Section 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969.

4177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

Smt. Raj Rani wife of Shri Madan Pal Dhingania, residents of Village Dangiar, P.O. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. have moved an application before the undersigned under Section 13(3) of Births and Deaths Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that her son namely Nitin was born on 14-03-1995 at Village Dangiar, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. but his births could not be entered in the record of Gram Panchayat Taksal, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence she prayed for passing necessary orders to the Secretary-cum-Registrar, Births & Deaths Registration, Taksal, tehsil Kasauli, for entering the same in the births & deaths records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed birth of Nitin son of Shri Madan Pal Dhingania may submit their objections in writing in this court on or before 14-10-2015 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 11th day of September, 2015.

Seal.

Sd/- (NARAYAN SINGH CHAUHAN), Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

4178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 28 सितम्बर, 2015/6 आश्विन, 1937

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 28 September 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-09-28.130_gazette_2015-28_09_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-09-28.130_gazette_2015-28_09_2015.