राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 15 सितम्बर, 2015
संख्याः 7-15/2007-ई0एक्स0एन0-27310-329.-प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में तथा पंजाब पूनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोडे गये क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 59 तथा हिमाचल प्रदेश 132-राजपत्र/2015-30-09-2015 (4227) 4228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 ऐक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 81 जो कि हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डज, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मै, जे0सी0 चौहान, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद द्वारा हिमाचल प्रदेश लिकर लाईसैंस रूल्ज, 1986 (जिन्हें यहां उसके पश्चात "उक्त रूल्ज" कहा गया है) में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करता हूं :-
संशोधन
In the said rules.-
In Sub-clause (i) of clause (i) of Sub-rule (15) of Rule 38, after the words "and/or broken", the following sentence shall be added:-
However, the 330 mls and 650 mls capacity bottles of Beer may also be securely sealed
with pilfer proof pull up crown caps/corks.
आदेश द्वारा, (जे0सी0 चौहान) आबकारी एंव कराधान आयुक्त।
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[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No. 7-15/2007-exn-
27310&329 dated 15.09.2015 as required under article 348(3) of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 15th September, 2015
No.7-15/2007-EXN-IV-27310&329.—In exercise of the powers conferred by section 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as is in force in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and as is in force in the Territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-Organization Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me, under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Power and Appeal) Orders, 1965, I, J.C. Chauhan, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Himachal Pradesh Liquor License Rules, 1986 (hereinafter called the 'said rules') as amended from time to time, with immediate effect :-
AMENDMENTS
In the said rules.-
In Sub-clause (i) of clause (i) of Sub-rule (15) of Rule 38, after the words "and/or broken", the following sentence shall be added:-
4229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937However, the 330 mls and 650 mls capacity bottles of Beer may also be securely sealed
with pilfer proof pull up crown caps/corks.
By order, (J.C.Chauhan) Excise & Taxation Commissioner.
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[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No..7-15/2007-EXNIV-
15310 Dated 15.09.2015 as required under Article 348(3) of the Constituted of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the 15 September, 2015
No. 7-15/2007-EXN-27310-329.—In exercise of the powers conferred by section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as applicable in the areas comprised in Himachal Pradesh immediately before 1st November, 1966 and by virtue of the powers of the Financial Commissioner (Excise), conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, I, J.C.Chauhan, Excise & Taxation Commissioner, Himachal Pradesh hereby make the following further amendments in the Punjab Distillery Rules, 1932 as amended from time to time, applicable in the said areas (hereinafter called the "said rules") with immediate effect :-
AMENDMENT
In the said rules:-
In Sub-rule (g) of Rule 9.93, after the sentence ending with the words "and/or broken" and before the words of the next sentence beginning with the words "The seals to be used", the following shall be inserted:-
However, the 330 mls and 650 mls capacity bottles of Beer may also be securely sealed
with pilfer proof pull up crown caps/corks.
By order, (J.C.Chauhan) Excise & Taxation Commissioner.
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 15 सितम्बर, 2015
संख्याः 7-15/2007-ई0एक्स0एन0- 27310-329.- प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पूर्व हिमाचल प्रदेश राज्य में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा प्रवृत पंजाब एक्साईज ऐक्ट 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि 4230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज ऐक्ट 2011 (2011 का संख्यांक 29) की धारा 16 और 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा इसके साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965 द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मै, जे0सी0 चौहान, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, एतद्द्वारा उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज कहा गया है") में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित और संषोधन करता हूं :-
संशोधन
In the said rules:-
In Sub-rule (g) of Rule 9.93, after the sentence ending with the words "and/or broken" and before the words of the next sentence beginning with the words "The seals to be used", the following shall be inserted:-
However, the 330 mls and 650 mls capacity bottles of Beer may also be securely sealed
with pilfer proof pull up crown caps/corks.
आदेश द्वारा, (जे0सी0 चौहान) आबकारी एंव कराधान आयुक्त।
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[Authoritative English Text of Excise & Taxation Department Notification No.7-15/2007-EXN-
27310-329 Dated 15th September 2015 as required under Article 348(3) of the Constitution of
India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATIONS
Shimla-171009, the 15th September, 2015
No. 7-15/2007-EXN-27310-329. —In exercise of the powers conferred by section 16 and 81 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011 (29 of 2011) & section 21 and 59 of the Punjab Excise Act, 1914 (Act No.1 of 1914) read with Section 82 of the Himachal Pradesh Excise Act, 2011, as in force in the territories transferred to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and by virtue of the powers of the Financial Commissioner, conferred on me under section 9 of the said Act, read with the Himachal Pradesh (Excise Powers and Appeal) Orders, 1965, as amended from time to time, I, J.C.Chauhan, Excise and Taxation Commissioner, Himachal Pradesh, hereby make the following further amendment in the Punjab Distillery Rules, 1932 (hereinafter called the "said rules"), as in force in the said areas with effect immediate effect:-
AMENDMENT
In the said rules:-
In Sub-rule (g) of Rule 93, after the sentence ending with the words "and/or broken" and before the words of the next sentence beginning with the words "The seals to be used", the following shall be inserted:-
4231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937However, the 330 mls and 650 mls capacity bottles of Beer may also be securely sealed
with pilfer proof pull up crown caps/corks.
By order, (J.C.Chauhan) Excise & Taxation Commissioner.
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आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 15 सितम्बर, 2015
संख्याः 7-15/2007-ई.एक्स.एन.-27310-329.-पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश को अन्तरित राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त पंजाब एक्साईज ऐक्ट, 1914 (1914 का 1) की धारा 21 और 59 जो कि हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज ऐक्ट, 2011 की धारा 82 के साथ पठित है, तथा हिमाचल प्रदेश ऐक्साईज ऐक्ट, 2011 (2011 का संख्यांक 29) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन और इसके साथ पठित हिमाचल प्रदेश (ऐक्साईज पावर एण्ड अपील) आर्डरज, 1965, द्वारा मुझ में निहित वित्तायुक्त (आबकारी) की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मै, जे0सी0 चौहान, आबकारी एंव कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, उक्त क्षेत्रों में यथा लागू समय-समय पर यथा संशोधित, पंजाब डिस्टिलरी रूल्ज, 1932 (जिन्हें इसके पश्चात "उक्त रूल्ज कहा गया है") में तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित और संषोधन करता हूं :-
संशोधन
In the said rules:-
In Sub-rule (g) of Rule 93, after the sentence ending with the words "and/or broken" and before the words of the next sentence beginning with the words "The seals to be used", the following shall be inserted:-
However, the 330 mls and 650 mls capacity bottles of Beer may also be securely
sealed with pilfer proof pull up crown caps/corks.
आदेश द्वारा, (जे0सी0 चौहान) आबकारी एंव कराधान आयुक्त।
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बहुउद्देशीय परियोजना एवं ऊर्जा विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 18 सितम्बर, 2015
संख्याः एम.पी.पी.छ (5)-5/2012-I.—इस विभाग ने 400 मैगावाट सेली विद्युत परियोजना के विनिर्माण के लिए गांव उदयपुर, सालपत, मडग्रां, कुरचेड और सलग्रां, उपतहसील उदयपुर, जिला 4232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 लाहौल-व-स्पिति, हिमाचल प्रदेश में सेली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड के पक्ष मेंं 197-14-15 बीघा भूमि के अर्जन हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की थी। इस प्रयोजन के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के अधीन तारीख 7-3-2013 को अधिसूचना जारी की गई थी जो अंतिमतः राजपत्र में तारीख 25-4-2013 को प्रकाशित की गई थी।
धारा 4 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समय सीमा के भीतर अधिनियम की धारा 6 और 7 के अधीन आगामी अधिसूचना (घोषणा) इस कारण जारी नहीं की जा सकी थी क्याेंकि विभिन्न विभागों से अनुमोदन समय पर अभिप्राप्त नहीं हो सके । यद्यपि पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 41 के अधीन कम्पनी के साथ करार तारीख 19-6-2014 को निष्पादित कर दिया गया था और धारा 6 और 7 के अधीन प्रारूप अधिसूचना विधि विभाग को तारीख 7-7-2014 को भेज दी गई थी किन्तु विधि विभाग के परामर्शानुसार विनिश्चय किया गया और इस विभाग के पत्र संख्याः एम.पी.पी-छः(5)-5/2012 तारीख 5-8-2014 द्वारा भू-अधिग्रहण कलक्टर एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक) उदयपुर को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013, जो तारीख 1-1-2014 को प्रवृत हुआ है, के अधीन नई प्रक्रियाएं प्रारम्भ करने हेतु संसूचित किया गया था।
उपरोक्ेक्त वर्णित विनिश्चय/तारीख 5-8-2014 के पत्र को, विधि विभाग के परामर्श, जिस पर विश्वास किया गया और जिसे उक्त पत्र में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया सहित सेली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड (याचिका कर्ता) द्वारा माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के समक्ष सी.डब्ल्यू.पी नम्बर 9566 ऑफ 2014 में आक्षेपित किया गया था।
सी.डब्ल्यू.पी नम्बर 9566 ऑफ 2014 नामतः सेली हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कम्पनी लिमिटेड वर्सिज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एण्ड अदर्ज को माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिकाकर्ता कम्पनी के पक्ष में 17-06-2015 को विनिश्चित कर दिया गया है। तारीख 17-06-2015 के निर्णय का प्रवर्तनशील पैरा नीचे उद्धृत हैः-
"In view of the aforesaid discussion, the writ petition is allowed, impugned letter No. MPP-Ch(5)-5/2012 dated 5.8.2014 (Annexure P-1) issued by respondent No.1 and the impugned opinion of respondent No. 2 relied upon and mentioned extensively in the impugned letter are quashed. Since the 2013 Act is more equitable and realistic, more especially to the claimants whose lands have been sought to be acquired, we direct the respondents to proceed with the present case under the second proviso to Section 19 (7) of the 2013 Act and extend the time for issuance of a notification for declaration of purpose and the respondents are further directed to continue with the notification No. Vidyut-CH:(5)-5/2012 dated 25.04.2013 issued under Section 4 of the Land Acqusition Act, 1894. Pending application also stands disposed of. The parties are left to bear their own costs."
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, सी.डब्लयू.पी. नम्बर 9566 ऑफ 2014 में माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा दिए गए तारीख 17-6-2015 के निर्णय/विनिश्चय के अनुपालन में और भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार/अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (7) के परन्तुक के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि के अधीन पूर्वोक्त अर्जन कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4 के अधीन तारीख 7-3-2013 को जारी और आगे राजपत्र में तारीख 25-4-2013 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एम.पी. पी-छः(5)-5/2012 की समय सीमा में बढा़ैतरी करते हैं।
(हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के नाम से आदेश द्वारा) अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।4233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937
[Authoritative English text of this Department Notification No.MPP-Chh(5)-5/2012 dated 18-09-
2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution].
MPP & POWER DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th September, 2015
No.MPP-CHH(5)-5/2012-I.—Whereas, this department has initiated process for acquisition of 197-14-15 bigha land in village Udaipur, Salpat, Madgran, Kurched and Salgran, Sub-Tehsil Udaipur, District Lahaul & Spiti (HP) in favour of Seli Hydro Electric Power Company Ltd. for construction of 400 MW Seli Hydro Electric Project. The Notification under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 was issued for the purpose on 07-03-2013 which was last published in Rajpatra on 25-04-2013.
Whereas, further Notification (declaration) under Sections 6 & 7 of the Act could not be issued within the time limit of one year from the date of publication of Notification under Section 4 for the reason that approvals from various departments could not be obtained timely. Though the Agreement under Section 41 of the act ibid was executed with the Company on 19.6.2014 and a draft notification under Sections 6 & 7 was sent to the Law Department on 7.7.2014 but, as per the advice of the Law Department, it was decided and communicated to the Land Acquisition Collector-cum- Sub Division Officer (Civil), Udaipur vide this department letter No.MPP-Chh (5)- 5/2012 dated 5.8.2014 to initiate fresh proceedings under the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 which came into force w.e.f. 1.1.2014.
Whereas, the above mentioned decision/letter dated 5.8.2014 alongwith the opinion of the Law Department relied upon and mentioned extensively in the said letter, was challenged by the Seli Hydro Electric Power Company Ltd. (Petitioner) before the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in CWP No. 9566 of 2014.
Whereas, the CWP No. 9566 of 2014 titled Seli Hydro Electric Power Company Ltd. Versus State of H.P. and others has been decided by the Hon'ble High Court of HP on 17.6.2015 in favour of the petitioner company. The operative para of the judgment dated 17.6.2015 is re- produced under:-
"In view of the aforesaid discussion, the writ petition is allowed, impugned letter No.MPP- Chh (5)-5/2012 dated 5.8.2014 (Annexure P-1) issued by respondent No.1 and the impugned opinion of respondent No.2 relied upon and mentioned extensively in the impugned letter are quashed. Since the 2013 Act is more equitable and realistic, more especially to the claimants whose lands have been sought to be acquired, we direct the respondents to proceed with the present case under the second proviso to Section 19 (7) of the 2013 Act and extend the time for issuance of a notification for declaration of purpose and the respondents are further directed to continue with the notification No. Vidyut- CH:(5)-5/2012 dated 25.4.2013 issued under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894. Pending application also stands disposed of. The parties are left to bear their own costs".
Now, therefore, in compliance to the judgment/decision dated 17.6.2015 of Hon'ble High Court of HP in CWP No. 9566 of 2014 and in exercise of powers conferred under proviso to Sub- Section (7) of Section 19 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to extend 4234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 the time limit of this department Notification No. MPP-Chh(5)-5/201 under Section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 issued on 07-03-2013 and further published in Rajpatra on 25.4.2013, for initiating further process for completing the aforesaid acquisition proceedings under the law.
(By order and in the name of the Governor, Himachal Pradesh)
Additional Chief Secretary (Power) to the
Govt. of Himachal Pradesh.
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MPP & POWER DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 17th Sept., 2015
No.MPP-F(2)-53/2002-XV.—In response of the CMM decision regarding sale of power available to Government of Himachal Pradesh on account of equity participation in Rampur Hydro Power Station (RHPS) to HPSEB Ltd. taken vide Item No.9 on 04-09-2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the reallocation of 30% power available to Government of Himachal Pradesh on account of equity participation in Rampur Hydro Power Station to Himachal Pradesh State Electricity Board limited (HPSEB Ltd.) for the entire useful life of the project for making its long term power planning and to provide uninterrupted power supply to the consumers throughout the year as per the terms and in the manner prescribed below:-
1. Rampur Hydro Power Station with an installed capacity of 412 MW has been executed as a Joint Sector Project in the State of Himachal Pradesh with equity participation of 70% and 30% by Govt. of India and Govt. of Himachal Pradesh respectively. Accordingly, Govt. of Himachal Pradesh has an entitlement of 107 MW corresponding to 30% equity contribution in the project.
Transmission system associated with the project is being maintained and operated by PGCIL (CTU) and in turn Long Term Open Assess (LTOA) charges, as approved by the CERC in line with the tariff regulations notified by it, are being borne by the Govt. of Himachal Pradesh.
2. The 30% Govt. of Himachal Pradesh equity power in Rampur Hydro Power Station is reallocated to HPSEB Ltd. for the entire useful life of the project at CERC determined rate only and no trader will be involved. The CTU/STU Transmission Charges and losses as applicable and associated other charges shall be to the account of HPSEB Ltd.
3. The Scheduling and Despatch of the power shall be coordinated with NRLDC as per the relevant provision of IEGC and framework of Availability Based Tariff (ABT) read with the decision of Northern Regional Power Committee (NRPC), if any. Any instructions(S) issued/to be issued by the Central Electricity Regulatory Commission (CERC)/Himachal Pradesh State Electricity Regulatory Commission (HPERC) and/or under any other statutory provisions shall also apply to Scheduling and Despatch of power. SLDC shall intimate entitlement to HPSEB Ltd. based on the capacity allocation and on receipt of HP drawl schedule from NRLDC shall compile and issue drawl schedule to HPSEB Ltd. the surplus power shall be sold outside the state or to any other utilities by the HPSEB Ltd. in case of non-absorption by it.
4235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 19374. HPSEB Ltd. shall pay all the dues directly to SJVN Ltd. and PGCIL as per CERC regulations and subsequent amendments/revisions for utilizing this power. HPSEB Ltd. must also complete all formalities, if any with the Generator/Transmission Licensee in view of Power Purchase Agreement executed between SJVN Ltd. and Govt. of HP and make timely payments to SJVN Ltd. and PGCIL in order to avoid regulation of this power.
5. The State Government by issue of separate orders may amend this reallocation and make such provision as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in context to the consumer demand across the state in a judicious manner.
By order, S.K.B.S. Negi Additional Chief Secretary (Power).
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 21 सितम्बर, 2015
संख्याःपीसीएच-एचए(1)2/2014-कांगड़ा.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2014-15051-70 दिनांक 1 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/ सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझाव पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।
अतः जिला कांगड़ा की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-
अनुसूचि
| क्र.सं. | ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामो ं के नाम। | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग्रामों के नाम। | ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया गया। | कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम। | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| विकास खण्ड लम्बागांव | ||||||
| 1. | बन्दाहू | 1.चूला उपरला 2.भन्हूं | 1.चूला उपरला 2.भन्हूं | बैरघटट् | 1.चूला उपरला 2.भन्हूं | कोष्ठ संख्या-4 में |
| 3.कोटलू 4.सेंथल 5.बन्दाहू 6.कलूंह 7.ओडरी | 3.बुहली पखी 4.बल्ह भूरियां 5.लयोरा 6.बैरघट 7.चूला बुहला 8.चूला 9.घंडेरा (8.रिड़क्कल गांव ग्राम सभा बन्दाहू में जोड़ा गया है।) | वर्णित ग्रामों को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'बन्दाहू' में रहेंगे। | ||||
| 2. | बैरघटट् | 1.बुहली पखी 2.बल्ह भूरियां 3.लयोरा 4.बैरघट 5.चूला बुहला 6.चूला 7.घंडेरा 8.रिड़क्कल | रिड़क्कल 1. | बन्दाहू | 1.रिड़क्कल 2.कोटलू 3.सेंथल 4.बन्दाहू 5.कलूंह 6.ओडरी | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'बैरघटट्' में रहेंगे। |
| विकास खण्ड प्रागपुर | ||||||
| 3. | चपलाहा | 1.भलवाल उपरला 2.रिजर्व जंगल भलवाल 3.चपलाह 4.रिजर्व जंगल भपलाह | 1.भलवाल उपरला 2.रिजर्व जंगल भलवाल | बठरा | 1.भलवाल उपरला 2.रिजर्व जंगल भलवाल 3.वठरा 4.धनेरी 5.गर्डियाल 6.पधां | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'चपलाहा' में रहेंगे। |
| विकास खण्ड पंचरूखी | ||||||
| 4. | रजोट | 1.वलूही 2.हार 3.नौण 4.रजोट वहूला 5.रजोट उपरला 6.हरही 7.करौड़ (8.सौरा गांव ग्राम सभा भुआणा में जोड़ा गया है।) | 1. करौड़ | अगोजर | 1. करौड़ 2. अगोजर | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'रजोट' में रहेंगे। |
| 5. | रजोट | 1.वलूही 2.हार 3.नौण 4.रजोट वहूला 5.रजोट उपरला 6.हरही 7.सौरा | 1. सौरा | भुआणा | 1.सौरा 2.भुआणा 3.चौकी 4.गलू 5.गेहर 6.कोसाव 7.खजूरनू | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'रजोट' में रहेंगे। |
| विकास खण्ड भवारना | ||||||
| 6. | सिद्वपुर सरकारी | 1.मोहरला 2.सिद्वपुर सरकारी 3.भरेड़ | 1.मोहरला | मैझा सुलह | 1. मोहरला 2.मैझा वुहला 3.मैझा उपरला 4.घडोरल | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा' सिद्वपुर सरकारी' में रहेंगे। |
| 7. | कल्याडकर | 1.गदियाडा 2.लोहरल 3.कल्याडकर | 1.गदियाडा | मैझा सुलह | 1. गदियाडा 2. मैझा वुहला 3. मैझा उपरला 4. घडोरल 5.(मोहरला गांव क्रम संख्या 6 अनुसार जोड़ा गया है।) | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'कल्याडकर' में रहेंगे। |
| 8. | लमलेहड़ | 1.दतल 2.ठण्डोल 3.लमलेहड़ 4.समीयाल | 1.समीयाल | गदियाड़ा | 1. समीयाल 2. वरोहल 3.गदियाड़ा 4.मैझरन 5.वगेहड़ 6.वालू | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'लमलेहड़' में रहेंगे। |
| विकास खण्ड रैत | ||||||
| 9. | कुठमां | 1.वैन्टलू 2.जुगेड़ 3.कुठमा 4. भेड़ी | 1. भेड़ी | सनोरा | 1. भेड़ी 2.सनोरा 3.ढुगियारी | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर, |
| कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'कुठमां' में रहेंगे। |
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा),
सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 21 सितम्बर, 2015
संख्याः पीसीएच-एचए(1)2/2014-कांगड़ा.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2014-20068-78 दिनांक 14 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/ सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर इस सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।
अतः उपायुक्त, जिला कांगड़ा की सिफारिशों के दृष्टिगत, इस विभाग द्वारा जिला कांगड़ा की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-
अनुसूचि
| क्र. सं. | ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम। | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग्रामों के नाम। | ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया गया। | कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम। | विवरण |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| विकास खण्ड सुलह/भवारना | ||||||
| 1. | रैपुर | 1.सालन 2.रैपुर 3.थम्बा | सालन पार्ट (खसरा न0 974 - 1106/976/1- 1107/976/1-11 | भटूसमूला | 1.कठार 2.भटू पालम 3.सालन पार्ट (खसरा न0 974- | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों को छोड़कर |
| 06/972 1105/972 931- 932-932-942- 943-944-945- 976-962-963- 963/1- 968- 969-971-955 924-926-927- 928-929-935- 936-937-939- 940-949-950- 951-952-953- 964-965-967) | 1106/976/1- 1107/976/1- 1106/972 1105/972 931- 932-932-942- 943-944-945- 976-962-963- 963/1-968- 969-971-955 924-926-927- 928-929-935- 936-937-939- 940-949-950- 951-952-953- 964-965-967) | कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'रैपुर' में रहेंगे। | ||||
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा),
सचिव (पंचायती राज)।
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पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 24 सितम्बर, 2015
संख्याःपीसीएच-एचए(1)2/2014-पुर्नगठन बिलासपुर.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच- एचए(1)2/2014-पुनर्गठन बिलासपुर-22674-79 दिनांक 8 सितम्बर, 2015, में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्यपाल हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, जिला बिलासपुर से सम्बन्धित उपरोक्त अधिसूचना में दर्शाई गई अनुसूचि के क्रम सं0 1 पर अंकित ग्राम सभा हरलोग के गांव डुगली, निहाण, मसवाड़ व धरेड़ा को ग्राम सभा कोठी में सम्मिलित न कर, ग्राम सभा हरलोग में ही यथावत रखने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा),
सचिव (पंचायती राज)।
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th September, 2015
No. HHC/Admn.16 (7)74-X.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 4240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 2007 has been pleased to appoint Sh. Vijay Kumar, Sh. Karan Singh and Sh. Pushpinder Thakur, Advocates, Nurpur as Oath Commissioners at Nurpur for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 17th September, 2015
No. HHC/Admn.16 (7)74-IX.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioner (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Vikrant Uppal, Advocate, Dehra as Oath Commissioner at Dehra for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA
NOTIFICATION
Shimla, the 23rd September, 2015
NO. HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In the interest of administration, following transfers and postings of the officers of the cadre of Civil Judges (Senior Division) are hereby ordered with immediate effect:
1. Shri Krishan Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo is transferred and posted as such at Hamirpur vice serial No.2 below.
2. Shri Avinash Chander, Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Hamirpur is transferred and posted as Deputy Director, H.P. Judicial Academy, Shimla against a vacant post.
3. Shri Rajesh Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, is posted as Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Kinnaur at Reckong Peo vice serial No.1 above.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH.
REGISTRAR GENERAL
4241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
ORDER
Shimla, the 23rd September, 2015
NO. HHC/GAZ/14-260/2003-Inquiry-2015.—The High Court of Himachal Pradesh has been pleased to order to re-instate Shri Rajesh Chauhan, Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, (Under Suspension) with immediate effect pending Departmental inquiry.
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH
REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 22nd September, 2015
No.HHC/GAZ/14-364/2015.—Pursuant to the item No.17 of the Himachal Pradesh Government Notification No. Home-B(G)4/95-Vol-III, dated 29.8.2008 three advance increments at the rate of ` 770/- each in the pay scale of ` 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 raising his pay from `27700/- to `30010/- are granted in favour of Sh. Ekansh Kapil, Civil Judge (Jr. Division), presently under training at Himachal Pradesh Judicial Academy, Shimla and posted against the post of Secretary District Legal Service Authorities Shimla & Kinnaur for the purpose of drawal of salary, on and w.e.f. 24.7.2015.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th September, 2015
No.HHC/GAZ/14-240/99-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days' commuted leave for 27.7.2015 & 28.7.2015 with permission to prefix Sunday fell on 26.7.2015 in favour of Smt. Jyotsna S. Dadhwal, Additional District and Sessions Judge (III), Kangra at Dharamshala, H.P.
4242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 Certified that Smt. Jyotsna S. Dadhwal had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Jyotsna S. Dadhwal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (III), Kangra at Dharamshala, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 26th September, 2015
No.HHC/GAZ/ 14-290/06-I- Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 01 day's earned leave for 26.9.2015 with permission to prefix gazetted holiday falling on 25.9.2015 and to suffix Sunday falling on 27.9.2015 in favour of Sh. Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)- cum-JMIC, Rajgarh, H.P.
Certified that Sh. Sidharth Sarpal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th September, 2015
No.HHC/GAZ/ 14-342/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave w.e.f. 12.10.2015 to 17.10.2015 with permission to prefix Second Saturday and Sunday falling on 10.10.2015 and 11.10.2015 and to suffix Dussehra holidays falling w.e.f. 18.10.2015 to 25.10.2015 in favour of Smt. Anita Sharma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Mandi, H.P.
Certified that Smt. Anita Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
4243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937Also certified that Smt. Anita Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (III), Mandi, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
18th September, 2015
No.HHC/Admn.3(331)/92-I.—10 days earned leave on and w.e.f. 15.09.2015 to 24.09.2015, with permission to suffix Gazetted Holiday falling on 25.09.2015 is hereby sanctioned in favour of Shri Davinder Chopra, Deputy Registrar of this Registry.
Certified that Shri Davinder Chopra, Deputy Registrar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds of leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Davinder Chopra, would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar ,but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
____________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 24th September, 2015
No.HHC/GAZ/1-15/73-III.—The High court of Himachal Pradesh has been pleased to grant Super Time Scale of `70290-1540-76450 to Shri S.C. Kainthla, District and Sessions Judge, member of the H.P.Judicial Service with effect from 18.8.2015 and shall be called as "Super Time Scale District Judge."
BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH
COURT OF HIMACHAL PRADESH
REGISTRAR GENERAL.
4244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
23rd September, 2015
No.HHC/Admn.3(221)/86-II.—02 days earned leave i.e. for 03.09.2015 and 04.09.2015, with permission to suffix Gazetted Holiday and Sunday on 05.09.2015 & 06.09.2015 (extended Period), is hereby sanctioned, ex-post facto, in favour of Shri Ravinder Sharma, Court Master of this Registry.
Certified that Shri Ravinder Sharma, has joined the same post and at the same station from where he had proceeded of leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Ravinder Sharma, would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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ब अदालत श्री दमोदर दास, नायब एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
प्रेम कुमार पुत्र श्री सुरिया, निवासी थाथी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
प्रेम कुमार पुत्र श्री सुरिया राम, निवासी गांव थाथी (Thathi), तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती टूही (Tuhi) की मृत्यु दिनांक 25-3-1978 को महाल थाथी (Thathi) में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 28-8-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दमोदर दास,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।4245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री दमोदर दास, नायब एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 अश्वनी कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अश्वनी कुमार पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी रजोट, डाकखाना रजोट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र राहुल राणा का जन्म दिनांक 1-3-1993 को महाल रजोट में हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायेंं।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2015 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 28-8-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
दमोदर दास,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री तेन्जीन लामा पुत्र श्री सोनम लामा, निवासी नेपाल हाल निवासी बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री तेन्जीन लामा पुत्र श्री सोनम लामा, निवासी नेपाल हाल निवासी बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सोनम लकपा लामा का जन्म दिनांक 16-8-2006 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बडाग्रा के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सोनम लकपा लामा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 19-10-15 को या इससे पूर्व 4246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री तेन्जीन लामा पुत्र श्री सोनम लामा, निवासी नेपाल हाल निवासी बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री तेन्जीन लामा पुत्र श्री सोनम लामा, निवासी नेपाल हाल निवासी बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र पेमा छेरिंग लामा का जन्म दिनांक 7-8-2008 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बडाग्रा के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पेमा छेरिंग लामा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 19-10-15 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री कांगयव लामा पुत्र श्री उरज्ञान छेरिंग लामा, निवासी नेपाल, हाल निवासी बडाग्रा विहाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
4247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937नोटिस बनाम आम जनता।
श्री कांगयव लामा पुत्र श्री उरज्ञान छेरिंग लामा, निवासी नेपाल हाल निवासी बडाग्रा विहाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सांगे दोरजे का जन्म दिनांक 4-6-2004 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बडाग्रा के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सांगे दोरजे की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 19-10-15 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश
श्री संजय दास पुत्र श्री राम खेवन दास, हाल निवासी गांव मनसारी, डाकघर हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री संजय दास पुत्र श्री राम खेवन दास, हाल निवासी गांव मनसारी, डाकघर हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री मलिका का जन्म दिनांक 09-8-2000 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोयल के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मलिका की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 19-10-15 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।4248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री संजय दास पुत्र श्री राम खेवन दास, हाल निवासी गांव मनसारी, डाकघर हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री संजय दास पुत्र श्री राम खेवन दास, हाल निवासी गांव मनसारी, डाकघर हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री ममता का जन्म दिनांक 27-7-2006 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोयल के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ममता की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 19-10-15 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री संजय दास पुत्र श्री राम खेवन दास, हाल निवासी गांव मनसारी, डाकघर हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री संजय दास पुत्र श्री राम खेवन दास, हाल निवासी गांव मनसारी, डाकघर हरीपुर, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र सिद्वार्थ का जन्म दिनांक 2-9-2004 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत सोयल के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सिद्वार्थ की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 19-10-15 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी4249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री सिल दोरजे पुत्र श्री लाकपा दोरजे, निवासी नेपाल, हाल निवासी बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री सिल दोरजे पुत्र श्री लाकपा दोरजे, निवासी नेपाल, हाल निवासी बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लूू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र फुरपा छेरिंग का जन्म दिनांक 06-5-2009 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बडाग्रा के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को फुरपा छेरिंग की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 19-10-15 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश श्री सिल दोरजे पुत्र श्री लाकपा दोरजे, निवासी नेपाल, हाल निवासी बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लू।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.
4250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 नोटिस बनाम आम जनता।श्री सिल दोरजे पुत्र श्री लाकपा दोरजे, निवासी नेपाल, हाल निवासी बडाग्रा, तहसील मनाली, जिला कुल्लूू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र छेरिंग दोरजे का जन्म दिनांक 01-01-2005 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बडाग्रा के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को छेरिंग दोरजे की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 19-10-15 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री हीरा चन्द नलबा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0
उनवान मुकद्दमा : 37(2) आगामी पेशी : 8-10-2015 जगदीश चन्द पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव नाउ, डा0 औट, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी विषयः--जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरुस्त करने बारा।
जगदीश चन्द पुत्र श्री बेली राम, निवासी गांव नाउ, डा0 औट, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में तोते राम धरेलू दर्ज हुआ है। जबकि ग्राम पंचायत व अन्य कागजात में उसका नाम जगदीश चन्द दर्ज है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम महाल नाउ के तमाम भू0 राजस्व अभिलेख में तोते राम उर्फ जगदीश चन्द दर्ज करने के सम्बन्धित गिरदावर हल्का को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 8-10-2015 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0।4251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री हीरा चन्द नलबा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0
उनवान मुकद्दमा : 13(3) आगामी पेशी : 8-10-2015 चमन लाल पुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव किगस, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी विषयः--जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा।
चमन लाल पुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव किगस, डा0 पनारसा, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम रितिक व जन्म तिथि 22-5-2013 है। व अज्ञानतावश ग्राम पंचायत किगस में दर्ज नहीं करवा सका है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम रितिक व जन्म तिथि 22-5-2013 दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 8-10-2015 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री हीरा चन्द नलबा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0
उनवान मुकद्दमा : 13(3) आगामी पेशी : 29-10-2015 हेम राज पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी पलसेहड, डा0 नंगवाई, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी विषयः--जेर धारा 13(3) के अन्तर्गत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा।
हेम राज पुत्र श्री तुलसी राम, निवासी पलसेहड, डा0 नंगवाई, उप-तहसील औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र का नाम हर्ष कुमार व जन्म तिथि 19-10-2000 है। व अज्ञानतावश ग्राम पंचायत नंगवाई में दर्ज नहीं करवा सका है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम हर्ष कुमार व जन्म तिथि 19-10-2000 दर्ज करने के सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें। 4252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 29-10-2015 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, औट, जिला मण्डी, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 46/2014, 47/2014, 48/2014, 49/2014 तारीख दायर : 08-12-2014 सर्वश्री पवन कुमार, नरेश कुमार, नन्द लाल पुत्रगण श्रीमती रमा देवी पुत्र श्री वीर सिंह, निवासी गांव दिउदी, डा0 पेखा, तहसील चिढगांव, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादीगण/प्रथम पक्ष
बनाम
1. श्रीमती सेवा दासी पुत्री श्री पीरु, निवासी गांव टिक्कर, डा0 फांचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 2. श्रीमती रतन दासी पुत्री श्री पीरु, निवासी गांव टिक्कर, डा0 फांचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 3. श्रीमती सुरत मणी पुत्री श्री शिबी, निवासी गांव टिक्कर, डा0 फांचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 4. श्री राम रतन पुत्र श्री शिबी राम, निवासी गांव टिक्कर, डा0 फांचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0), 5. श्रीमती सुरजा देवी पुत्री श्री दर्शन दास, निवासी गांव टिक्कर, डा0 फांचा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रतिवादी दरख्वास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0 भू0रा0अ0 बाबत खाता/खतौनी नंं0 12/27 ता 30, किता 9, रकबा तादादी 00-99-94 है0, वाका चक टिक्कर, खाता/खतौनी नं0 15/56 ता 64, किो 24, रकबा तादादी 02-25-05 है0, वाका चक फांचा, खाता/खतौनी नं0 37/109, किो 41, रकबा तादादी 04-51-51 है0, व खाता/खतौनी नं0 38/115 ता 120, किते 11, रकवा तादादी 00-17778 है0 वाका चक नन्ती, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
नोटिस बनाम आम जनता :
प्रार्थीगण ंसर्वश्री पवन कुमार, नरेश कुमार, नन्द लाल पुत्रगण श्रीमती रमा देवी, पुत्र वीर सिंह, निवासी गांव दिउदी, डा0 पेखा, तहसील चिढगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी खाता/खतौनी नं0 15/56 ता 64, किो 24, रकबा तादादी 02-25-05 है0, वाका चक फांचा, खाता/खतौनी नं0 37/109, ता 114, किो 41, रकबा तादादी 04-51-51 है0, व खाता/खतौनी नं0 38/115 ता 120, किते 11, रकवा तादादी 00-17778 है0 वाका चक नन्ती, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजारी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 5 खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी नं0 1 ता 5 की तामील बार-बार समन जारी होने के उपरान्त भी न असालतन होनी पाई जा रही है। तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 5 को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 13-10-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
आज दिनांक 10-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री नवीन अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री लाल चन्द, निवासी कस्बा बाजार रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी दरख्वास्त कब्जा दर्ज करने मुतक परदादा मुन्शी राम बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 143/210, साविक खसरा नं0 763/65, हाल खसरा नं0 278, रकवा तादादी 349-24 वर्ग डे0 मी0, वाका चक कस्बा बाजार रामपुर प्रथम, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
नोटिस बनाम आम जनता :
यह दरख्वास्त श्री नवीन अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री लाल चन्द, निवासी कस्बा बाजार रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता/खतौनी नं0 143/210, साविक खसरा नं0 763/65, हाल खसरा नं0 278, रकवा तादादी 349-24 वर्ग डे0 मी0, वाका चक कस्बा बाजार रामपुर प्रथम, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का कब्जा मौका आवेदक का विला किसी रोक टोक के स्व0 लाल चन्द के समय से निरन्तर चला आ रहा है, परन्तु कागजात माल में रफाये आम दर्ज है, जो गलत है तथा आवेदक दरुस्ती करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम उपरोक्त माल कागजात के खाना काश्त में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 16-10-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार उपरोक्त माल कागजात में वहक वादी दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 15-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 32/2015
तारीख दायर : 15-09-2015 श्रीमती शान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री नवीन, निवासी गांव गौरा, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, . . प्रार्थिया जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।4254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 नोटिस बनाम आम जनता : श्रीमती शान्ता देवी पत्नी स्व0 श्री नवीन, निवासी गांव गौरा, डा0 धार-गौरा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया की पुत्रियां कु0 भारती का नाम व जन्म तिथि 28-03-1994 व कु0 प्रीती का नाम व जन्म तिथि 05-12-1998 का पंजीकरण ग्राम पंचायत अभिलेख धार-गौरा में दर्ज न है प्रार्थिया अपनी पुत्रियों का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत, धार-गौरा के अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदिका की पुत्रियाें का नाम व जन्म तिथि का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 16-10-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 15-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 33/2015 तारीख दायर : 15-09-2015 श्री संजय नेगी पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी गांव क्याओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत नाम दरुस्ती बारे। नोटिस बनाम आम जनता :
श्री संजय नेगी पुत्र श्री जगत सिंह, निवासी गांव क्याओ, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि मुताबिक स्कूल प्रमाण पत्र प्रार्थी का नाम संजय नेगी सही व दरुस्त है, परन्तु स्थानीय पंचायत अभिलेख क्याओ में आवेदक का नाम संजीव कुमार दर्ज है, जो सही नहीं है। आवेदक अपना नाम संजीव कुमार के स्थान पर संजीव नेगी दरुस्त/दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम स्थानीय पंचायत अभिलेख में संजीव कुमार के स्थान पर संजीव नेगी दरुस्त करने बारे उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-10-2015 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार स्थानीय पंचायत में नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 15-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 34/2015
तारीख दायर : 15-09-2015 श्री देविन्दर कुमार पुत्र श्री बलवीर चन्द, निवासी वार्ड नं0 4, सत्यानारायण मोहला रामपुर, तहसील . . प्रार्थी रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्री देविन्दर कुमार पुत्र श्री बलवीर चन्द, निवासी वार्ड नं0 4, सत्यानारायण मोहल्ला रामपुर, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पुत्र का नाम कशिश अनुक्रमांक 4/2002 दर्ज है, जबकि आवेदक के पुत्र का नाम सभी अभिलेख में जतिन चल रहा है, जिस कारण आवेदक अपने पुत्र का नाम बदलकर जतीन रखना चाहता है
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक के पुत्र का नाम स्थानीय नगरपालिका परिषद्, अभिलेख में कशिश के स्थान पर जतिन दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 16-10-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 15-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 35/2015
तारीख दायर : 15-09-2015 श्री अरूण जैन पुत्र श्री पूर्वा नन्द, निवासी गांव काशा, डा0 काशा-पाट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला . . प्रार्थी शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियम, 1978 की धारा 10/3 के अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।
नोटिस बनाम आम जनता :
श्री अरूण जैन पुत्र श्री पूर्वा नन्द, निवासी गांव काशा, डा0 काशा-पाट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का नाम पंचायत 4256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937 अभिलेख ग्राम पंचायत काशा-पाट में अरूण कुमार जैन दर्ज है, जो कि सही नहीं है। आवेदक का नाम मुताबिक स्कूल प्रमाण पत्र अरूण जैन सही व दरुस्त है। प्रार्थी अपना नाम अरूण कुमार जैन के स्थान पर अरूण जैन दरुस्त करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त आवेदक का नाम स्थानीय नगरपालिका परिषद्, अभिलेख में अरूण कुमार जैन के स्थान पर अरूण जैन दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 16-10-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार नगरपालिका अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश पारित किए जाएंगे।
आज दिनांक 15-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
मुकेश शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
विषय.--वसीयतनामा पंजीकृत करने बारे आवेदन पत्र।
यह कि श्री मंगतराम, ज्ञान सिंह, जैराम, सोहन सिंह व रमेश पुत्रगण स्व0 श्री बेली राम, पुत्र महन्तु राम उर्फ आलम निवासी ग्राम पडगैया, परगना नठगांव, बलसन, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में स्व0 श्री बेली राम पुत्र महन्तु राम उर्फ आलम वासी ग्राम पडगैया, परगना नठगांव, बलसन, उप-तहसील देहा, जिला शिमला द्वारा दिया गया बसीयतनामा इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया है। आवेदकों का कथन है कि उनके स्वर्गीय पिता ने यह वसीयत उन्हें दी थी जो कि 29-04-2014 को गवाहों की उपस्थिति में लिखी गई थी, यह वसीयत वैध है, इसके आधार पर वरास्त का इन्तकाल तस्दीक किया जाए।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त सर्व श्री मंगतराम, ज्ञान सिंह, जैराम, सोहन सिंह व रमेश पुत्रगण स्व0 श्री बेली राम, पुत्र महन्तु राम उर्फ आलम, वासी ग्राम पडगैया, परगना नठगांव, बलसन, उप-तहसील देहा, जिला शिमला के हक में अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज/तस्दीक करने बारे यदि किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2015 को समय प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 29 अक्तूबर, 2015 के पश्चात् कोई उजर व एतराज पेश न होने की स्थिति में अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर उक्त व्यक्तियों के नाम पर भूमि का इंतकाल दर्ज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 19 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
ओम प्रकाश मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937
In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Jaswinder Singh s/o late Shri Parkash Chand, r/o H.No. 5, Shankli Road, Lakkar Bazar, . . Applicant. Shimla, Tehsil and District Shimla, H. P.
Versus
General Public . . Respondent.
Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shri Jaswinder Singh s/o late Shri Parkash Chand, r/o H. No. 5, Shankli Road, Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil and District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of his son namely Sagar (DOB 19-7-1993) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, H. P.
Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 25-10-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 24th day of September, 2015.
Seal.
HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla.
4258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 सितम्बर, 2015/8 आश्विन, 1937नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है