राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
LOCAL AUDIT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171009, the, 1st October 2015
No. 1-103/70 Fin(LA)-Vol-29-5869.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to shift/ transfer two posts of Section Officers (Finance and Accounts) sanctioned for the purpose of internal audit in the O/o Commissioner, Excise and Taxation Department, Himachal Pradesh, Shimla-9 135-राजपत्र/2015-05-10-2015 (4317) 4318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 which were in the Finance and Accounts cadre of Treasuries, Accounts and Lotteries Department to the cadre of Local Audit Department with the nomenclature Section Officer (Audit) with immediate effect.
By Order, Sd/- Additional Chief Secretary (Finance).
___________
VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171004
NOTIFICATION
Shimla- 4, the 3rd October, 2015
No. VS/Estt./6-62/81-II.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the Hon'ble Speaker is pleased to promote and appoint Sh. Kewal Ram, Superintendent Grade-II as Section Officer in the pay scale of Rs. 15600-39100+ 5400 Grade Pay +(Rs. 2000/- Secretariat Pay) on adhoc basis with immediate effect.
This adhoc promotion/arrangement shall not confer any right or claim on Sh. Kewal Ram for his regular promotion to the post of Section Officer and the seniority etc. thereon.
By order, Sd/- Secretary, H.P. Vidhan Sabha.
____________
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल,शिमला-171002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152 Email:[email protected] [email protected]
NOTIFICATION
16th September, 2015
No. SEC-13-1/2015-3530-3651.—In exercise of the powers vested in it under Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 6(1) and 10 (1) of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 1994, the State Election Commission, Himachal Pradesh hereby directs that the delimitation and reservation of wards in respect of the Municipalities in Himachal Pradesh shall be undertaken as per following programme:
| Sr. No. | Process | Period |
| 1. | Publication of Draft Proposal of the delimitation of wards. | 19.9.2015 |
| 2. | Filing of suggestions or objections on the draft proposal by the residents of concerned Municipal areas before the concerned Deputy Commissioner. | Upto 29.9.2015 |
| 3. | Disposal of suggestions or objections by the respective Deputy Commissioner. | Within ten days from the filing of suggestions or objections. |
| 4. | Filing of Appeals by the aggrieved person before the concerned Divisional Commissioner. | Within ten days from the disposal of suggestions or objections. |
| 5. | Disposal of Appeals by the respective Divisional Commissioners. | Within ten days from the filing of Appeals. |
| 6. | Final orders of Delimitation of Wards by concerned Deputy Commissioner. | On or before 29thOctober, 2015 |
| 7. | Reservation of Wards for members | Upto 4th November, 2015 |
| 8. | Report of final reservation orders in respect of members to the State Election Commission by the Government. | on 5th November, 2015 |
If no objection is received or no appeal is filed, the concerned Deputy Commissioner may issue final delimitation orders so as to save the time and start working on reservation of wards and their rotation in accordance with the provisions enshrined under HP Municipal Act, 1994 and HP Municipal (Election) Rules, 2015. The Deputy Commissioner may also transfer the electors in accordance with final delimitation orders and shift the stage of the working copies of the electoral rolls into draft electoral rolls.
As soon as the reservation of wards is finalized, the concerned Deputy Commissioner, will ensure that it is delivered to the Government immediately so that the Government could provide the copy of final reservation orders to the State Election Commission under Rule 11 of the ibid Rules.
By order, Sd/- State Election Commissioner.
____________
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मसडेल,शिमला-171002 Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154,Fax. 2620152 Email:[email protected] [email protected]
NOTIFICATION
3rd October, 2015
No. SEC-13-1/2015-3188-3328.—Whereas the State Election Commission had issued rogramme for delimitation and reservation of wards of Municipalities in the State of Himachal Pradesh vide its Notification No. SEC-13-1/2015-3530-3651 dated 16th September, 2015;
4320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 And whereas, the State Election has been intimated by some of the Deputy Commissioners that the draft proposal of delimitation of wards could not be published on 19.9.2015 due to ongoing reorganization of Municipalities and Gram Sabhas;
And whereas it is mandatory as per the provisions of Himachal Pradesh Municipal Act 1994 and the Rules framed therein to hold delimitation process in the Municipalities;
Therefore, the State Election Commission Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested in it under Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 6(1) and 10 (1) of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 1994, hereby directs that the delimitation and reservation of wards in respect of the Municipalities in Himachal Pradesh in which draft proposal were not published earlier by the Deputy Commissioners shall now be undertaken as per following programme:
| Sr. No. | Process | Period |
| 1. | Publication of Draft Proposal of the delimitation of wards | 03.10.2015 |
| 2. | Filing of suggestions or objections on the draft proposal by the residents of concerned Municipal areas before the concerned Deputy Commissioner. | Upto13.10.2015 |
| 3. | Disposal of suggestions or objections by the respective Deputy Commissioner | Within ten days from the filing of suggestions or objections |
| 4. | Filing of Appeals by the aggrieved person before the concerned Divisional Commissioner. | Within ten days from the disposal of suggestions or objections |
| 5. | Disposal of Appeals by the respective Divisional Commissioners | Within ten days from the filing of Appeals |
| 6. | Final orders of Delimitation of Wards by concerned Deputy Commissioner. | On or before 12th November, 2015 |
| 7. | Reservation of Wards for members | Upto16th November, 2015 |
| 8. | Report of final reservation orders in respect of members to the State Election Commission by the Government. | on 17th November, 2015 |
If no objection is received or no appeal is filed, the concerned Deputy Commissioner may issue final delimitation orders so as to save the time and start working on reservation of wards and their rotation in accordance with the provisions enshrined under HP Municipal Act, 1994 and HP Municipal (Election) Rules, 2015 and Commissioner's directions dated 16.9.2015. The Deputy Commissioner may also transfer the electors in accordance with final delimitation orders and shift the stage of the working copies of the electoral rolls into draft electoral rolls.
4321राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 As soon as the reservation of wards is finalized, the concerned Deputy Commissioner, will ensure that it is delivered to the Government immediately so that the Government could provide the copy of final reservation orders to the State Election Commission under Rule 11 of the ibid Rules.
The Districts, which have undertaken the process for delimitation of wards as per programmesnotified on dated 16.9.2015 by the State Election Commission and the directions issued by the State Government vide letter dated 11.6.2015 need not follow this programme. The above revised time schedule may be adhered to strictly.
By order, Sd/- State Election Commissioner.
__________
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 3 अक्तूबर, 2015
संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-8/2013-लजू.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 9) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में 1.10.2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्ः-
संशोधन
उपर्युक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में विद्यमान प्रविष्टि संख्याः 14 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
| क्र म संख्या | माल | कर की दर |
| "14 (क) | सविदा विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम और संयोजन या विद्यमान औद्योगिक इकाईयों द्वारा विक्रय के लिए सहित उपभोग, विक्रय या विनिर्माण में उपयोग हेतु राज्य के बाहर से लाए जा रहे, प्रविष्टि संख्या 9 (ख) मे ं वर्णित माल से अन्यथा, इस अनुसूची में वर्णित माल सहित, समस्त औद्योगिक निवेश (इनपुट), कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री; और | 2 प्रतिशत |
| (ख) | संविदा विनिर्माण, प्रसंस्करण, संपरिवर्तन, फुटकर काम और संयोजन या हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की धारा 5 के अधीन यथा परिभाषित नई औद्योगिक इकाईयो ं द्वारा विक्रय के लिए सहित उपभोग, विक्रय या विनिर्माण में उपयोग हेतु राज्य के बाहर से लाए जा रहे, प्रविष्टि संख्या 9 (ख) में वर्णित माल से अन्यथा, इस अनुसूची में वर्णित माल सहित, समस्त औद्योगिक निवेश (इनपुट), कच्ची सामग्री और पैकिंग सामग्री । | 1 प्रतिशत |
(i) 'नई औद्योगिक इकाई' से हिमाचल प्रदेश में अवस्थित औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसमें 1.4.2015 को या के पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हुआ था/आरम्भ होता है । (ii) 'विद्यमान औद्योगिक इकाई' से ऐसी औद्योगिक इकाई अभिप्रेत है जिसमें 1.4.2015 से पूर्व उत्पादन आरम्भ हुआ है ।"।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।
--------
[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-8/2013-Loose, dated
03/10/2015 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 3rd October, 2015
File No. EXN-F(10)-8/2013-Loose.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments in Schedule-II appended to the said Act, w.e.f. 1.10.2015, namely:-
AMENDMENT
In Schedule-II appended to the aforesaid Act, for the existing entry No.14 the following shall be substituted, namely:-
| Sr. No. | Goods | Rate of Tax |
| "14. | Industrial Inputs, raw material and packing material (a) All including goods mentioned in this Schedule other than goods mentioned at entry No. 9(b), being brought from outside the State for consumption, sale or use in manufacturing, including contract manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or for sale by existing industrial units; and Industrial Inputs, raw material and packing material (b) All including goods mentioned in this Schedule other than goods mentioned at entry No. 9(b), being brought from outside the State for consumption, sale or use in manufacturing including contract manufacturing, processing, conversion, job-work, assembling or for sale by new industrial units as defined under section 5 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010. | 2% 1% |
| Explanation: (i) 'new industrial unit' means an industrial unit located in Himachal Pradesh which commenced/commences commercial production on or after 01.4.2015. (ii) 'existing industrial unit' means an industrial unit which has commenced production before 01.04.2015.". | ||
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (E&T).
__________
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 26 सितम्बर, 2015
संख्याःपीसीएच-एचए(1)2/2014-मण्डी.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1)2/ 2014-15149-86 दिनांक 1 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला मण्डी में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला मण्डी को इस सम्बन्ध में आक्षेप/ सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों/सुझाव पर विचार किया गया तथा विनिश्चय किया गया।
अतः जिला मण्डी की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला मण्डी के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-
अनुसूचि
| क्र.सं. ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग्रामों के नाम | ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्राम को सम्मिलित किया गया | कोष्ठ वर्णित ग्राम सभा मे ं पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम | विवरण संख्या-5 में | |||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | ||||
| 1. विकास खण्ड सुन्दरनगर | ||||||||||
| 1. | मलोह | 1.मलोह 2.नालनी 3.सरियून 4.बगैण | पनयास | डोलधार | 1. डोल 2. बदेहतर 3. न्वाल 4. फॅगवास | में कोष्ठ संख्या-4 वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष |
| 5.भदरोलू 6.पनयास | 5.हफवाना 6.पंजोग 7.कोटला 8.पनयास | ग्राम, ग्राम सभा 'मलोह' में रहेंगे। | NaN | |||||
| 2. | रोहाण्डा | 1.सारल 2.नैहरा 3.बनवाली 4.डीपीएफ 5.रोहाण्ड़ा 6.धार-1 7.तपलीधार 8.लबूट 9.बणौण 10.खील 11.चन्दाकुफर 12.औकल 13.मझाार 14.चौकी 15.झंलधार 16.छिछड़ 17सराहधार 18.सारन 19.भेवल 20.डीपीएफ 21.दोघरी 22. डीपीएफ 23. डीपीएफ 24. बलाश 25.तरजूगी 26.नैन्दल उपरली 27.थाट 28. डीपीएफ 29. डीपीएफ 30. हलाई 31. स्कोहर 32. रोवन 33.चुहणी 34.थमाड़ी | च ु हणी 1. 2. थमाड़ी | घिड़ी | 1.फतेहपुर 2.भग्यार 3. कोलपुर 4.कुशला 5.खरलोहखरलोह 6.कौलपुर बान 7.बरनोग 8.नैन्दल 9.घीड़ी 10.चुहणी 11.थमाड़ी | में कोष्ठ संख्या-4 वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'रोहाण्डा' में रहेंगे। | NaN | |
| 2. विकास खण्ड गोहर | NaN | |||||||
| 1. | बहवा | 1.दाण 2.डीपीएफ डलौग 3.बाहवा 4.डीपीएफ कपाहड़ी 5.फगरौट 6.कोटला खनूला | 1.दाण 2.डीपीएफ डलौग 3.बाहवा 4.डीपीएफ कपाहड़ी | गोहर | 1.नरहाली 2.काण्ढी टिल्ली 3.गोहर 4.हरहाली 5.डी0पी0एफ0 मछरोट | कोष्ठ संख्या-4 म ें वर्णित ग्राम को कोष्ठ छोड़कर संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'बहवा' में रहेंगे। | NaN | |
| 7.डडोह 8.डीपीएफ थड़ाधार | 6.डी0पी0एफ0 सिद्ध चलाओ 7.दाण 8.डीपीएफ डलौग 9.बाहवा 10.डीपीएफ कपाहड़ी | हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत ग्राम सभा बाहवा के स्थान पर ग्राम सभा कोटला खनूला का नाम तथा | NaN | |||||
| NaN | ||||||||
| मुख्यावास घोषित किया जाता है। | NaN | |||||||
| 2. खारसी | 1.डूघल (2.जयोग 3. डी पी एफ जयोग को ग्राम सभा शाला मे ं जोड़ा गया है।) 4.खारसी 5.थाची 6.तान्दी 7. पीपली तान्दी 8. डीपीएफ खारसी 9. डीपीएफ तान्दी 10. डीपीएफ छम्याणी | 1.डूघल | बासा | 1.कंडोल 2.बासा 3.कुटेहड़ 4.कटवाडी 5.बाढू 6.दाड़ी 7.डी0पी0एफ0 जबराट 8.डूघल | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम व जयोग,डी0पी0एफ0 जयोग को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'खारसी' में रहेंगे। | NaN | ||
| 3. | खारसी | 1.जयोग 2.डीपीएफ जयोग 3.खारसी 4.थाची 5.तान्दी 6. पीपली तान्दी 7. डीपीएफ खारसी 8. डीपीएफ तान्दी 9. डीपीएफ छम्याणी | 1.जयोग 2.डीपीएफ जयोग | शाला | 1.जवाल 2.शाला 3.बख्डोग 4.संदोआ 5.जयोग 6. डीपीएफ जयोग | में कोष्ठ संख्या-4 वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'खारसी' मे ं रहेंगे। | NaN | |
| 4. | नाण्डी | 1.नाण्ड़ी 2.बटोली 3.रोपा 4.कटवाड़ी 5.दारण 6.डीपीएफ दारण | 1.दारण 2.डीपीएफ दारण | सरोआ | 1.सरोआ 2.खेओग 3.काण्डी 4.डी0पी0ए0फ0 सरोआ 5.डी0पी0एफ0 कजायडी 6.डी0पी0एफ0 मझांण 7.दारण 8.डीपीएफ दारण | में कोष्ठ संख्या-4 वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'नाण्डी' में रहेंगे। | NaN |
| 3. विकास खण्ड करसोग | ||||||
| 1. | बही सरही 1.बही | 2. डीपीएफ कायल सरही 3. डीपीएफ केलो सरही 4.चील सरही 5.भयाणा (विधान सभा क्षेत्र-करसोग) 6.माना | माना | प ्र े सी | 1.प्रेसी 2.सरचा 3.फेगल 4.घैन्धल 5.उकड़ी 6.मैहप 7.गलयोग 8.कटोहधार 9.खुनग्रओली 10.घाडकत्याना 11.माना | में कोष्ठ संख्या-4 वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'बही सरही' में रहेंगे। |
| 4. विकास खण्ड गोपालपुर | ||||||
| 1. | ||||||
| बरच्छवाड़ | 1.डबरोग 2.योह 3.बरच्छवाड़ 4.सैण 5.सूरजपुरबाड़ी | 1.सैण 2.सूरजपुरबाड़ी | खलारडू | 1.फडाणू 2.लुकाणू 3.चन्द्राखड़ी डी0पी0एफ0 4.खलारडू 5.सैण 6. सूरजपुरबाड़ी | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को कोष्ठ छोड़कर संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा ' | |
| बरच्छवाड़' में रहेंगे। | ||||||
| 5.विकास खण्ड बल्ह | ||||||
| 2. | नटनेड़ | 1.हवाणी 2.लुहारड़ी 3.नटनेड़ 4.रन्धाड़ा | 1. हवाणी का उप गांव बागचौक घेरा के खसरा न0 187 से 410 तथा 632 से 695 उप गांव हवाणी के खसरा न0 411 से 631 लदेहरा के खसरा न0 696 से 761 2.लुहारड़ी 3.नटनेड़ | बैहल | 1.पैडी 2.सेहल 3.धरवाहन 4.बेहल 5.गेहरा 6.पास्ता 7.लुहारड़ी, 8.नटनेड़ 9. हवाणी का उप गांव बागचौक घेरा के खसरा न0 187 से 410 तथा 632 से 695 उप गांव हवाणी के खसरा न0 411 से 631 लदेहरा के खसरा न0 696 से 761 | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को कोष्ठ छोड़कर संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'नटनेड़ में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3 की उप- के धारा (2) सभा अन्तर्गत ग्राम नटनेड़ के स्थान पर ग्राम सभा रन्धाड़ा का नाम तथा घोषित मुख्यावास किया जाता है। |
| 3. | लोहारा | 1.मन्दर 2.लोहारा | मन्दर के खसरा न0 790, 794, 795 | भ्यारटा | 1.भ्यारटा खसरा 2.मन्दर के न0 790, 794, 795 | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को कोष्ठ छोड़कर, संख्या-3 के शेष ग्राम सभा 'लोहारा' म े रहेंगे। ं |
| 4. | लोहारा | 1.मन्दर 2.लोहारा | मन्दर के खसरा न0 773 से 789, 791 से 793 तथा 796 से 1554 | सल्वाहन | 1.राओ 2.सलवाहन 3. मन्दर के खसरा न0 773 से 789, 791 से 793 तथा 796 से 1554 | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को कोष्ठ छोड़कर, संख्या-3 के शेष ग्राम सभा 'लोहारा' म े रहेंगे। ं |
| 5. | लोहारा | 1.मन्दर 2.लोहारा | मन्दर के खसरा न0 1 स े 772 | ढाबण | 1. ढाबण 2.डडोह 3.मन्दर के खसरा न0 1 से 772 | कोष्ठ स ंख्या-4 वर्णित ग्राम को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम सभा 'लोहारा' म रहेंगे। में े ं |
| 6. | डडौर | 1.स्योहली 2.डडौर 3.टांवा 4.स्यांह 5.रिंज | रिंज | लोहारा | 1.लोहारा 2. रिंज | कोष्ठ संख्या-4 म ें वर्णित ग्राम को कोष्ठ छोड़कर, संख्या-3 के शेष ग्राम सभा 'डडौर'में रहेंगे। |
| 7. | सैण | 1.अलाथू 2.सैण 3.मोहर | मोहर | बैहल | 1.पैडी 2.सेहल 3.धरवाहन 4.बेहल 5.गेहरा 6.पास्ता 7.मोहर | कोष्ठ संख्या-4 म ें वर्णित ग्राम को कोष्ठ छोड़कर, संख्या-3 के शेष ग्राम सभा ' सैण'में रहेंगे। |
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा)
सचिव (पंचायती राज)।
-----------
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, 26 सितम्बर, 2015
संख्या पीसीएच-एचए(1)2/2014-मण्डी.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए(1) 2/2014-15284-96 दिनांक 1 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला मण्डी में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला मण्डी को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।
और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नही हुआ। 4328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 अतः जिला मण्डी की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला मण्डी के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-
अनुसूचि
| क्र.सं. | ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया गया | कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम। | कोष्ठ संख्या-2 म े ं वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित हुए ग्रामों के नाम | ग्राम सभा का नाम जिसमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग ाम को ्र सम्मिलित किया गया | कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम | विवरण। | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
| विकास खण्ड धर्मपुर | |||||||
| 1. | ग्रयोह | 1.चन्दपुर 2.छबेहड़ 3.ढंगवाणी 4.ग्रयोह 5.झठखार 6.कांगो का गहरा 7.ठाणा 8.मासला | 1. ठाणा का उप गांव चन्द्रयार (खसरा न0 892 हदबस्त न0 251) | सधोट | 1.चन्द्रयार 2.मोरतम 3.बाहरू 4.सधोट 5.धनराशी 6.रासो 7.बनाली | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'ग्रयोह' में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 2 के खण्ड (46 के अन्तर्गत उप-गांव चन्द्रयार को ग्राम घोषित किया जाता है) | |
| विकास खण्ड चौंतड़ा : | |||||||
| 1. | धार | 1.चीहर चक्का 2.आल 3.जगेहड़ 4.अम्बा रा गहरा 5.पावो 6.चिम्हणू | चिम्हणू | लांगणा | 1.चिम्हणू 2.लंगाणा 3.परैन 4.लांगना 5.गयूहणी 6.समीण 7.नेरी कोटला | कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर, कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'धार' में रहेंगे। |
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा)
सचिव (पंचायती राज)।4329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937
पंचायती राज विभाग
अधिसूचना
शिमला-171009, दिनांक 2015
संख्याःपीसीएच-एचए (3) 36/96-न0प0 शिमला.--क्योंकि सचिव (शहरी विकास विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना सं0 यु0डी0-ए (1)-5/2012 दिनांक 4-8-2014 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) की धारा 5 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची-क में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को नगर पंचायत चौपाल, जिला शिमला, में सम्मिलित करती हैं।
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (वर्ष 1994 का संख्यांक 4) धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं0पीसीएच- एचए(3)36/96-11-5121-28 दिनांक 8 जून, 2015 के क्रम में, जिला शिमला के संलग्न अनुसूची 'क' में दिए गए क्षेत्र को, सम्बन्धित ग्राम सभा सेे अपवर्जित (exclude) करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।
आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा) सचिव (पंचायती राज)।
-------
अनुसुची ''क'' नगर पंचायत चौपाल की सीमाओं में सम्मिलित क्षेत्र को सम्बन्धित ग्राम सभा से अपवर्जित किया गया है,
का ब्यौरा
| क्रम संख्या | मोहाल बोधना | खसरा नम्बर | क्षेत्र |
| 1 | 780/629 | ||
| 2. | 860/802,99 | ||
| 3. | 665/630 | ||
| 4. | 659/630 | ||
| 5 | 861/802 | ||
| 6. | 668/633 | ||
| 7. | 726/683 | ||
| 8. | 762/652 | ||
| 9. | 801/631 | ||
| 10 | 799/630 | ||
| 11 | 800/630 | ||
| 12 | 653/101,3 | ||
| 13. | 878/629 | ||
| 14 | 879/629 | ||
| 15 | 664/629 | ||
| 16 | 661/629 | ||
| 17 | 671/629 | ||
| 18 | 683/629 | ||
| 19 | 703/629 | ||
| 20 | 707/629 | ||
| 21 | 708/629 | ||
| 22 | 718/683 | ||
| 23 | 720/683 | ||
| 24 | 469/1 | ||
| 25 | 156/1 | ||
| 26 | 930/805/1 | ||
| 27 | 930/805/2 | ||
| 28 | 930/805/3 | ||
| कित्ते-30 | 36-00बिघा | ||
| क्रम सं0 | मोहाल चौपाल | खसरा नम्बर | क्षेत्र |
| 1 | 1157 | ||
| 2 | 1158 | ||
| 3 | 1159 | ||
| कित्ते-3 | 3-01 बिघा |
___________
शहरी विकास विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 अक्तूबर, 2015
संख्याः यू0डी0-ए0(3)-9/2011.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 3 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर परिषद्, धर्मशाला को नगर निगम घोषित करते हैं जो कि नगर निगम, धर्मशाला के नाम से जाना जायेगा तथा यह राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से अस्तित्व में आयेगा।
आदेश द्वारा, (संजय गुप्ता), प्रधान सचिव (शहरी विकास)।
--------
[Authoritative English Text of the Government Notification No. UD-A(3)-9/2011 dated 5.10.2015
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th October, 2015
No.UD-A(3)-9/2011.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation, Act, 1994 (Act No. 12 of 1994), The Governor,4331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 Himachal Pradesh is pleased to declare the Municipal Council, Dharamshala to be a Corporation known as Municipal Corporation, Dharamshala and it shall come into existence from the date of its publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.
By order, (Sanjay Gupta) Principal Secretary (U.D.).
_________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st October, 2015
No.HHC/GAZ/ 14-360/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 07 days' earned leave w.e.f. 3.10.2015 to 9.10.2015 with permission to prefix gazetted holiday falling on 2.10.2015 and to suffix Second Saturday and Sunday falling on 10.10.2015 and 11.10.2015in favour of Ms. Richu, Civil Judge (Junior Division)-cum-JM, presently undergoing induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla.
Certified that Ms. Richu is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after expiry of the above period of leave.
Also certified that Ms. Richu would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JM, presently undergoing induction training in the H.P. Judicial Academy, Shimla, but for her proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General,
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla the 1st October, 2015
No.HHC/GAZ/14-243/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days' earned leave w.e.f. 5.10.2015 to 17.10.2015 with permission to prefix Sunday falling on 4.10.2015 and to suffix Sundays and Dussehra holidays falling w.e.f. 18.10.2015 to 25.10.2015 in favour of 4332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 Shri Barinder Thakur, Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kangra at Dharamshala, H.P.
Certified that Shri Barinder Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Barinder Thakur would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kangra at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General,
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st October, 2015
No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(I), Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Magistrate, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer in respect of Class-II, III and IV employees for the purpose of salary, T.A. etc, in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the earned leave period of Shri Barinder Thakur, Civil Judge (Senior Division)-cum-Chief Judicial Kangra at Dharamshala w.e.f. 5.10.2015 to 17.10.2015 with permission to prefix Sunday falling on 4.10.2014 and to suffix Sundays and Dussehra holidays falling w.e.f. 18.10.2015 to 25.10.2015 or until he returns from leave.
By order, Sd/- Registrar General,
__________
HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 29th September, 2015
4333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937No.HHC/Admn.6 (18)77-VII.—In exercise of the powers vested in it under Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with Rule 3 of the "The Special Judicial Magistrates Qualifications(Himachal Pradesh) Rules, 1981", Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to confer the powers of Special Judicial Magistrate Ist Class upon all the District Magistrates, Additional District Magistrates and Sub Divisional Magistrates in the State of H.P. initially for a period of one year to try the offences as per provision of Section 21(1) of Chapter VI of the "Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013" with immediate effect.
By order, Sd/- Registrar General,
__________
LANGUAGE, ART AND CULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th October, 2015
No. LCD-C (10)-4/2015.—In continuation of this department Notification of even No. dated September 10, 2015, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to add the following as Non- Official Members of the District level Kullu Dusshera Festival Committee:
1. Sh. Budhi Singh Thakur, District Congress President, Kullu.
2. Sh. Sunder Singh Thakur, Hotel Shobla Dhalpur, Kullu, District Kullu.
3. Sh. Jai BihariLal, V.P.O Sainj, Sub Tehsil Sainj, District Kullu.
4. Sh. Bhuvneshwar Gaur, V.P.O Katrain, District Kullu.
5. Sh. Uttam Sharma, V.P.O. Puid (Kharal), Tehsil & District Kullu.
6. Sh. Uttam Thakur, V.P.O. Anni, Tehsil Anni, District Kullu
7. Sh. Satya Prakash Thakur, Ex- Minister, Vill. Bhutti, P.O. Shamsi, Tehsil & District Kullu.
8. Sh. Gopal Krishan Mahant, Lower Dhalpur Tehsil and District Kullu
9. Sh. Dinesh Sen, V.P.O Bashing, Tehsil & District Kullu.
10. Sh. Kishan Thakur, V.P.O. Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu
11. Sh. Tara Singh Negi, Vill. Kolibehar, P.O. Mohal, Tehsil & District Kullu.
12. Sh. Megh Singh, Chairman, BDC Kullu.
13. Sh. Govind Singh, Vice-Chairman, BDC, Kullu. V.P.O Sainj, Tehsil Sainj, District Kullu.
4334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 14. Sh. M.R. Palsra, V.P.O Sainj, Sub Tehsil Sainj, District Kullu.
15. Smt. Pingla Devi, Vill. Tharass, P.O. Hurla Tehsil & District Kullu.
16. Sh. Prithi Singh Pal, Vill. Tharas, P.O. Hurla, Tehsil & District Kullu.
17. Sh. T.S. Rana, V.P.O Hurla, Tehsil & District Kullu.
18. Smt. Prabha Palsra, V.P.O Sainj, Sub Tehsil Sainj, District Kullu.
19. Sh. Koshnidhi, V.P.O Bashing, Tehsil & District Kullu.
20. Sh. Aditya Vikram Singh, Rupi Palace Kullu, Tehsil & District Kullu.
21. Smt. Sharda Katoch, V.P.O Banjar, Tehsil Banjar, District Kullu.
22. Sh. Devender Negi, V.P.O Baragran, District Kullu.
23. Sh. Chander Sen, Vill. Chail, P.O. Manali, District Kullu.
24. Sh. Naveen Tanveer, V.P.O Manali, District Kullu.
25. Sh. Dharamveer, V.P.O Seobag, Tehsil & District Kullu.
26. Lt. Gen. B.S. Thakur, Vill. Batahar, P.O. Haripur, District Kullu.
By order, Sd/- Secretary (LAC) .
____________
ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (1) विक्रम पुत्र कैलाश चन्द, निवासी गराड़ी, डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा।
(2) दर्शना पुत्री प्रमोद सिंह, निवासी कन्नौर, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-विवाह पंजीकृत करने वारा।
इस अदालत में विक्रम पुत्र कैलाश चन्द, निवासी गराड़ी, डाकघर साच, तहसील व जिला चम्बा व दर्शना पुत्री प्रमोद सिंह, निवासी कन्नौर, डाकघर सल्ली, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने एक प्रार्थना पत्र4335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 विवाह पंजीकृत करने वारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 17-06-2012 को गांव गराड़ी, डाकघर साच तहसील व जिला चम्बा में शादी कर ली है और तब से बतौर पति पत्नी रह रहे हैं।
अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण वारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0),
अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा।
-------
ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (1) कनवीर कृष्ण शर्मा पुत्र स्व0 श्री केवल कृष्ण शर्मा, निवासी गांव भगवानपुरा, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा।
(2) चित्रा शर्मा पुत्री श्री अश्वनी कुमार, निवासी मोहल्ला हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-विवाह पंजीकृत करने वारा।
इस अदालत में कनवीर कृष्ण शर्मा पुत्र स्व0 श्री केवल कृष्ण शर्मा, निवासी गांव भगवानपुरा, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा व चित्रा शर्मा पुत्री श्री अश्वनी कुमार, निवासी मोहल्ला हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा ने एक प्रार्थना पत्र विवाह पंजीकृत करने वारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 03-02-2005 को गांव भगवानपुरा, डाकघर सरोल में शादी कर ली है और तब से बतौर पति पत्नी रह रहे हैं। अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण वारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत द्रमण, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।
मोहर। बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0),
अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा।4336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री कैलाशो पुत्र श्री रिखनु, निवासी मटवारी, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-मृत्यु तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री कैलाशो पुत्र श्री रिखनु, निवासी मटवारी, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र नामक संजय कुमार की मृत्यु तिथि 23-05-2013 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री कैलाशो पुत्र श्री रिखनु, निवासी मटवारी, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की मृत्यु को ग्राम सभा ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत उदयपुर को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 24-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री दुनी चंद पुत्र श्री लच्छो राम, निवासी रडोटी, डाकघर मसरुंड, तहसील व जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री दुनी चंद पुत्र श्री लच्छो राम, निवासी रडोटी, डाकघर मसरुंड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 15-12-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री दुनी चंद पुत्र श्री लच्छो राम, निवासी रडोटी, डाकघर मसरुंड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को ग्राम सभा ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खंड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की4337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत मसरुंड को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री रफ़ीक पुत्र श्री फते मुहम्मद, निवासी थल्ला, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री रफ़ीक पुत्र श्री फते मुहम्मद, निवासी थल्ला, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री मुवीना की जन्म तिथि 01-01-2011 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत मसरुंड, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रफ़ीक पुत्र श्री फते मुहम्मद, निवासी थल्ला, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खंड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत मसरुंड को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री प्रभात कुमार पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी गांव घोलटी, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी। 4338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 इस अदालत में श्री प्रभात कुमार पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी गांव घोलटी, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 16-03-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार पुत्र श्री गोविन्द कुमार, निवासी गांव घोलटी, डाकघर सरोल, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत गागला को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 12-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा
श्री नीरज ठाकुर पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव मोहाल, डाकघर लड़ोग, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री नीरज ठाकुर पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव मोहाल, डाकघर लड़ोग, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 21-03-1990 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री नीरज ठाकुर पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गांव मोहाल, डाकघर लड़ोग, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चण्डी को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री संजीव कुमार पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव भण्डार, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा।
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रुपणी विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री संजीव कुमार पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव भण्डार, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र नामक आकर्ष शर्मा की जन्म तिथि 23-8-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रुपणी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार पुत्र श्री किरपा राम, निवासी गांव भण्डार, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रुपणी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रुपणी को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
----------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री बिक्कू पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव धार, ग्राम पंचायत कन्दला, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री बिक्कू पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव धार, ग्राम पंचायत कन्दला, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री रिधीमा की जन्म तिथि 15-08-2010 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री बिक्कू पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी गांव धार, ग्राम पंचायत कन्दला, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कन्दला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के 4340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कन्दला को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री अनील कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी लोनी, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खण्ड मैहला
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री अनील कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी लोनी, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र अखिल कुमार की जन्म तिथि 16-07-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री अनील कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी लोनी, डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुनेड को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री काकू राम पुत्र श्री लभदी राम, निवासी करन्टू डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खण्ड मैहला
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।4341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 इस अदालत में श्री काकू राम पुत्र श्री लभदी राम, निवासी करन्टू डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री स्वीटी की जन्म तिथि 15-04-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री काकू राम पुत्र श्री लभदी राम, निवासी करन्टू डाकघर कुनेड, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुनेड, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुनेड को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री घनिया पुत्र श्री जगता, निवासी सपोग, डाकघर किलोड़, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खण्ड मैहला
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री घनिया पुत्र श्री जगता, निवासी सपोग, डाकघर किलोड़, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र नामक शुरान्शु की जन्म तिथि 01-06-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री घनिया पुत्र श्री जगता, निवासी सपोग, डाकघर किलोड़, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत किलोड को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री शालू राम पुत्र श्री बुधिया राम, गांव खरेडू फाट (भद्रम) डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री शालू राम पुत्र श्री बुधिया राम, गांव खरेडू फाट (भद्रम) डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र नामक तरुण पाल की जन्म तिथि 17-08-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शालू राम पुत्र श्री बुधिया राम, गांव खरेडू फाट (भद्रम) डाकघर राजपुरा, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत हरिपुर को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बलदेव, गांव बसन्दोर, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बलदेव, गांव बसन्दोर, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र नामक पूर्व ठाकुर की जन्म तिथि 13-01-2015 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बलदेव, गांव बसन्दोर, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत हरिपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न4343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत हरिपुर को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा मनुहार कँवर पुत्री श्री विजेन्द्र कँवर, आकाशदीप बिलडिंग, डी0ए0वी0 स्कूल संजौली, जिला शिमला (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् चम्बा
विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में मनुहार कँवर पुत्री श्री विजेन्द्र कँवर, निवासी आकाशदीप बिलडिंग, डी0ए0वी0 स्कूल संजौली, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 23-02-1993 है जबकि नगर परिषद् चम्बा के रिकार्ड में 01-10-1991 दर्ज है प्रार्थिन ने जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के रिकार्ड में दरुस्त करने का अनुरोध किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मनुहार कँवर पुत्री श्री विजेन्द्र कँवर, निवासी आकाशदीप बिलडिंग, डी0ए0वी0 स्कूल संजौली, जिला शिमला (हि0 प्र0) की जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के अभिलेख में दरुस्त करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन की जन्म तिथि को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा शीला देवी विधवा श्री परस राम, निवासी घोलटी, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-नाम दरुस्ती सम्बन्धी। 4344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 इस अदालत में शीला देवी विधवा श्री परस राम, निवासी घोलटी, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके ससुर का सही नाम गंगिया राम उर्फ गंगा राम है परन्तु ग्राम पंचायत सरोल के रिकार्ड में मंगिया गलत दर्ज है तथा ग्राम पंचायत सरोल के रिकार्ड में मंगिया के बजाये गंगिया राम उर्फ गंगा राम दरुस्त करने का अनुरोध किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि शीला देवी विधवा श्री परस राम, निवासी घोलटी, परगना राजनगर, तहसील व जिला चम्बा के ससुर के नाम को ग्राम पंचायत सरोल के अभिलेख में दरुस्त करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन के ससुर के नाम को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सरोल को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा सपना शर्मा पुत्री श्री भीम चंद, निवासी मासु, डाकघर छतराड़ी, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत छतराड़ी, विकास खण्ड मैहला
विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में सपना शर्मा पुत्री श्री भीम चंद, निवासी मासु, डाकघर छतराडी, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 19-11-1989 है जबकि ग्राम पंचायत छतराडी के रिकार्ड में 19-11-1988 दर्ज है प्रार्थिन ने जन्म तिथि को ग्राम पंचायत छतराडी के रिकार्ड में 19-11-1988 के बजाये 19-11-1989 दरुस्त करने का अनुरोध किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सपना शर्मा पुत्री श्री भीम चंद, निवासी मासु, डाकघर छतराड़ी, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत छतराड़ी के अभिलेख में दरुस्त करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत छतराड़ी को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 16-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
मुकद्दमा नं0 74/NT/15
श्री Tenzin Thai बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता।
श्री Tenzin Thai पुत्र श्री Lobsang Tenzin, निवासी धर्मशाला कैन्ट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका Tenzin Thai का जन्म दिनांक 01-08-1978 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्माशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Thai का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 12-10-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 10-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-----------
व अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 05/2015 तारीख मरजुआ : 22-09-2015 तारीख पेशी : 02-11-2015 श्री विकास धलारिया पुत्र स्व0 श्री राज पाल, निवासी गांव दतवाड़, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
. . फरीक दोयम अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।
श्री विकास धलारिया पुत्र स्व0 श्री राज पाल, निवासी गांव दतवाड़, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम विकास धलारिया है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दतवाड़ में उसका नाम विकास लिखा गया है जो गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल दतवाड़ में दरुस्ती करके उसका नाम विकास धलारिया लिखा जाए।
अतः इससे पूर्व कि मामला में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस 4346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 न्यायालय में दिनांक 02-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
जोगिन्द्र पटियाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
--------
व अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 04/2015 तारीख मरजुआ : 22-09-2015 तारीख पेशी : 02-11-2015 श्री रोहित धलारिया पुत्र स्व0 श्री राज पाल, निवासी गांव दतवाड़, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
. . फरीक दोयम अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।
श्री रोहित धलारिया पुत्र स्व0 श्री राज पाल, निवासी गांव दतवाड़, डाकखाना सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम रोहित धलारिया है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल दतवाड़ में उसका नाम रोहित लिखा गया है जो गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल दतवाड़ में दरुस्ती करके उसका नाम रोहित धलारिया लिखा जाए।
अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 02-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
जोगिन्द्र पटियाल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
--------
व अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब-तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
विषय.--भू-अभिलेख में नाम की प्रविष्ठी ठीक करने बारे।
यह कि श्री बाला नन्द पुत्र हिरा पुत्र गोरसा, ग्राम रहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपने पिता का नाम भूमि के कागजों में जो मोहाल बागड़ी में है दरुस्त करने हेतु आवेदन4347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 प्रस्तुत किया है। राजस्व अभिलेख में आवेदक के पिता का नाम हिरा पुत्र कालसी दर्ज है जो कि गलत है। जबकि आवेदक के पिता का नाम हिरा पुत्र गोरसा है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री हिरा पुत्र गोरसा, ग्राम रेहल, तहसील ठियोग, जिला शिमला (हि0 प्र0) के नाम को जमीन के कागजों में जो मोहाल बागड़ी पटवार वृा बागड़ी, उप-तहसील देहा में है को दरुस्त करने बारे यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-10-2015 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना ऐतराज प्रस्तुत कर सकता है। दिनांक 22-10-2015 के पश्चात कोई उजर ऐतराज पेश न होने की स्थिति में श्री हिरा पुत्र गोरसा, ग्राम रेहल, तहसील ठियोग का नाम जमीन के कागजों में दरुस्त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 21-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (ओ0 पी0 मैहता), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब-तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अक्तूबर, 2015/13 आश्विन, 1937 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है