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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 136, 06 October 2015

Published 06 October 2015

Gazette no.
136
Gazetteid
136/GAZETTE/2015-06/10/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-10-06.136_gazette_2015-06_10_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर, 2015

संख्याः पी0बी0डबल्यू-ए-ए(3)-1/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक ग्रेड-I वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएें, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध ''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं; अर्थात्‌ः- 136-राजपत्र/2015-06-10-2015 (4349) 4350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपित्रत) लिपिक वर्गीय सेवाएेंं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(i) अधिसूचना संख्याः पी0डबल्यू0 ए-बी(13)-43/94 तारीख 28-2-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग अधीक्षक (गेड-I वर्ग-II, राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 का एतद्‌ द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक कि ये लोक निर्माण विभाग में अधीक्षक गे्रड-I के पद को लागू हैं।

(ii) ऐसे निरसन होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम 2(i) के अधीन इस प्रकार निरसत नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति या बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समक्षी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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[Authoritative English Text of this Department Notifications No. PBW-A(A)3-1/2014

dated................ Required under clause (3) of article 348 of Constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFIGATION

Shimla-171002, the 30th September, 2015

No. PBW-A(A)3-1/2014.—ln exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of lndia, the Governor Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I Class-I (Gazetted), Ministerial Service, in the Public Works Department, Himachal Pradesh as per Annexure-'A' attached to this Notification, namely:-

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).

___________

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department Superintendent Grade-I, Class-I, (Gazetted), Ministerial Service, Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

4351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Public Works Department, Superintendent Gr.-I, (Class-II Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1996 notified vide Notification No. PW-A-B(13)- 43/94, dated 28.2.1997 to the extent these are applicable to the posts of Superintendent Gr.-I in the Public Works Department are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules, so repealed under sub rule 2(i) supra shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (PW).

___________

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 05 अक्तूबर, 2015

संख्याः ई0डी0एन0-ख-ख(2)-2/2013-II.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से अधिसूचना संख्याः ई0डी0एन0-ए-ख-(3)-3/98-पार्ट-।। तारीख 20-9-2010 द्वारा अधिसूचना हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, में स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक, वर्ग-।।। (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम (पांचवा संशोधन), 2015 है । (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें । उपाबन्ध "क" और "ख" का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक,वर्ग-।।। (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2010 के उपाबन्ध "क" मे :-

(क) उपाबन्ध "क" के स्तम्भ संख्या 15-"क" (VII) (ग) तथा उपाबन्ध "ख" के खण्ड-4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चातएक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी 135 दिन के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिनों के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । वह चिकित्सा प्रतिर्पूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नही होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाए अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नही होगाः 4352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिक्तिसा अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष कि लिए अग्रनीत नही किया जाएगा ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्चतर शिक्षा)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-B-B(2)2/2013-II dated 2015

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 05th October, 2015

No. EDN-B-B(2)2/2013-II.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Post Graduate Teachers, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide Notification No. EDN-A-Kha (3)3/98-Part-I dated 20-09-2010, namely:—

1. Short Title And Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Post Graduate Teachers Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion (Fifth Amendment) Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure "A" ''B".—In Annexure "A" & "B" to the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class- III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010:-

For the existing provision against Col. No. 15-A(VII) (C) of Annexure "A" and Sr. No. 4 of Annexure "B' the following shall be substituted, namely.

"Contractual appointee will be entitled for one day causal leave after putting one month service. However, the Contract employee will also be entitled for 135 days maternity leave and 10 days medical leave, and 5 days special leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and L.T.C etc. No. leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee."

Provided that the un-availed Casual Leave and medical Leave, and special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Edu).

4353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937

ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं0 : 75/NT/15

श्रीमती ठाकरी देवी बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती ठाकरी देवी पत्नी स्व0 श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी जदरांगल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके जयेष्ठ (Brother-in-Law) बलदेव सिंह की मृत्यु दिनांक 09-04-1980 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत पद्धर में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बलदेव सिंह की मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 13-10-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं0 : 77/NT/15

श्री Dhargye Tsering बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Dhargye Tsering पुत्र श्री Nigyal, निवासी धर्मशाला कैंट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Niece Tenzin Lhamo d/o Late Kunchok का जन्म दिनांक 15-05-1988 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Lhamo का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-10-15 को असालतन या 4354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 78/NT/15

श्रीमती संयोगिता चौहान बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती संयोगिता चौहान पत्नी श्री ओम प्रकाश चौहान, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री तमन्ना चौहान का जन्म दिनांक 06-09-1995 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत सराह में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त तमन्ना चौहान का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-10-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 76/NT/15

श्री जोगिन्द्र कुमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।4355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 श्री जोगिन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रशोाम चन्द, निवासी चोहला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका (जोगिन्द्र कुमार) का जन्म दिनांक 19-10-1992 को हुआ है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जोगिन्द्र कुमार का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 15-10-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-9-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बुद्धि सिंह सपुत्र श्री साहव सिंह, निवासी गांव धार मौजा कोण्डी वन्डा, तहसील ज्वाली, जिला कांगडा,़ (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र वराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फी इस आश्य से गुजारा है कि उसका नाम राजस्व विभाग के महाल घाड में वुद्धि सिंह दर्ज है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम केवल सिंह पुत्र श्री साहव सिंह दर्ज चला आ रहा है। उसने अनुरोध किया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड में वुद्धि सिंह के वजाए श्री वुद्धि सिंह उर्फ केवल सिंह पुत्र श्री साहव दर्ज किया जाए।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम की दम्स्ती बारे यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 23-10-15 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नियमानुसार नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 28-9-15 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि प्र0)।4356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 ब अदालत श्री सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 6/NT/2015/Misc.

तारीख पेशी : 29-10-2015 श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री बदरी दास, निवासी गांव नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु पंजीकरण। ईश्तहार बनाम आम जनता :-

प्रार्थी श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री बदरी दास, निवासी गांव नलोटी, डाकघर वलाहरा, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता स्व0 श्री बदरी दास की मृत्यु दिनांक 15-10-1980 को हो चुकी है, का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण एवं रिश्तेदारों को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2015 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री जोगिन्द्र सिंह के पिता स्व0 श्री बदरी दास की मृत्यु तिथि का पंजीकरण दिनांक 15-10-1980, जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत पीहडी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे

आज दिनांक 23-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री सुरेश कुमार, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 7/NT/2015/Misc.

तारीख पेशी : 29-10-2015 श्रीमती आयोध्या पुत्री श्री मस्ताका, निवासी गांव लाहड, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु पंजीकरण।4357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 ईश्तहार बनाम आम जनता :-

प्रार्थिया श्रीमती आयोध्या पुत्री श्री मस्ताका, निवासी गांव लाहड, डाकघर वारी कलां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पिता स्व0 श्री मस्ताका की मृत्यु दिनांक 14-4-1971 को हो चुकी है, का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण एवं रिश्तेदारों को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2015 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्रीमती आयोध्या के पिता स्व0 श्री मस्ताका की मृत्यु तिथि का पंजीकरण दिनांक 14-4-1971, जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत ग्राम पंचायत वारी कलां के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे

आज दिनांक 28-09-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सुरेश कुमार,

नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri M. R. Bhardwaj H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Theog,

District Shimla, H. P.

Kumari Anjna d/o Shri Pratap Singh, r/o Village Bhalech, P.O. Sarion, Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla, H. P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Kumari Anjna d/o Shri Pratap Singh, r/o Village Bhalech, P.O. Sarion, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of his name and date of birth is 05-12-1991 in the record of Gram Panchayat Sandhu, District Shimla, H.P.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for entry as mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 03-11-2015 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 03-10-2015.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla, H. P.

4358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937

ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)

श्रीमती सरला चौहान पत्नी स्व0 श्री रमेश चौहान, निवासी ग्राम हिमग्राम, डाकघर टिक्करी, . . वादिया। उप-तहसील नेरूवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत टिक्करी, उप-तहसील नेरूवा, तहसील चौपाल . . प्रतिवादी। विषय.-- श्रीमती सरला चौहान पत्नी स्व0 श्री रमेश चौहान की बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे, की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म दर्ज करवाये जाने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरला चौहान ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी में दर्ज नहीं करवाया है जिसे कि अब वह अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है जो कि निम्न प्रकार से हैः-

नाम सम्बन्ध माता/पिता का नाम जन्म की तिथि नेहा चौहान पुत्री स्व0 श्री रमेश चौहान व श्रीमती सरला चौहान 20-9-1994 इसलिए ग्राम पंचायत टिक्करी, उप-तहसील नेरूवा की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-10-15 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके आगामी कार्यवाही हेतु सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 28-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।

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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उपमण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)

श्रीमती सरला चौहान पत्नी स्व0 श्री रमेश चौहान, निवासी ग्राम हिमग्राम, डाकघर टिक्करी, . . वादिया उप-तहसील नेरूवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत टिक्करी, उप-तहसील नेरूवा, तहसील चौपाल . . प्रतिवादी। विषय.-- श्रीमती सरला चौहान पत्नी स्व0 श्री रमेश चौहान के बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे, की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण दर्ज करवाये जाने बारे।4359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्रीमती सरला चौहान ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी में दर्ज नहीं करवाया है जिसे कि अब वह अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है जो कि निम्न प्रकार से हैः-

नाम सम्बन्ध माता/पिता का नाम जन्म तिथि राहुल चौहान पुत्र स्व0 श्री रमेश चौहान व श्रीमती सरला चौहान 7-3-1999 इसलिए ग्राम पंचायत टिक्करी, उप-तहसील नेरूवा की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-10-15 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके आगामी कार्यवाही हेतु सचिव, ग्राम पंचायत टिक्करी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 28-9-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।

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In the Court of Shri Anil Chauhan, Sub-Divisional Magistrate Chopal,

District Shimla, H.P.

Shri Roshan Lal s/o Shri Chet Ram, r/o Village Lingzar, Post Office Sarain,Tehsil Chopal, Disrict Shimla, H. P.

Versus

1. General Public 2. The Pradhan GP Sarain, Tehsil Chopal

Proclamation of marriage as per provision under section 8(4) and 11 of the Registration of

marriage Act, 1996.

Order :

Whereas the above named applicant has made an application under section 8(4) and 11 of the H. P. Registration of marriage Act, 1996 and affidavits of the applicant Shri Roshan Lal s/o Shri Chet Ram, r/o Village Lingzar, Post Office Sarain, Tehsil Chopal, District Shimla H. P. to whom hereinafter called as Bridegroom and as well as Kaushlya Devi to whom hereinafter called as Bride stating therein that both they have solemnized marriage with each other on 17-8-2015 at Vijat Maharaj Temple Sarain as per Hindu rites and costoms. But they have not registered the said marriage anywhere in India till date. The Bride Kaushlya Devi is the daughter of Shri Amar Singh r/o Village Chayama, Post Office Charoli, Tehsil Kupvi, District Shimla and her usual place of residence is Lingzar, PO Sarain, Tehsil Chopal, District Shimla, H P.

Hence, proclamation is hereby made to the respondents, general public/Gram panchayat Sarain for inviting the objection, if any, if someone has any objection regarding registration of said 4360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 marriage, he may appear in this court on or before 28-10-2015 failing which exparte proceeding will be initiated and the order of the registration of marriage will be prepared and announced.

Given under my hand and seal of the court on dated 28-9-2015.

Seal. ANIL CHAUHAN, Sub-Divisional Magistrate, Chopal, District Shimla H.P.

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Puran Chand s/o Lt. Shri Tak Ram Sharma, r/o Village Bashol, P. O. Shakrah, Sub- Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Puran Chand s/o Lt. Shri Tak Ram Sharma, r/o Village Bashol, P. O. Shakrah, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the name & date of Birth of his sons named Mr. Vidya Sagar Sharma & Mr. Rajni Kant Sharma son of Shri Puran Chand s/o Lt. Shri Tak Ram Sharma, r/o Village Bashol, P.O. Shakrah, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Sakrah. Gram Panchayat Shakrah has issued the non-availability certificate vide No. nil. dated 23-6-2015.

Sl. No. Name of the family members Relation Date of Birth
1. Mr. Vidya Sagar Sharma Son 11-1-1988
2. Mr. Rajni Kant Sharma Son 30-10-1989

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Shakrah may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 1-10-2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

4361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Inder Kumar Gahlot s/o Lt. Shri Ramesh Chand, r/o Gahlot Niwas Lower Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Inder Kumar Gahlot s/o Lt. Shri Ramesh Chand, r/o Gahlot Niwas Lower Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the name & date of birth of his son named—Mr. Akhilesh Kumar Gahlot s/o Shri Inder Kumar Gahlot s/o Lt. Shri Ramesh Chand, r/o Gahlot Niwas Lower Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla. Municipal Corporation, Shimla issued the non-availability certificate vide No. 1399 dated 12-08-2015.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of Birth
1. Mr. Akhilesh Gahlot son 25-07-1995

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla. Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 16-09-2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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ब अदालत श्री केशव राम कोली, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 मुकदमा नं0 : 27/2015

तारीख रजुआ : 27-08-2015 श्री साधू राम पुत्र श्री भीमा राम, निवासी हाल रिहायश श्री तरसेम लाल, निवासी वार्ड नं0-05, . . वादी जुडी-खुर्द, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन हि0 प्र0

बनाम

ग्राम पंचायत/नगर परिषद्‌, बद्‌दी, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन हि0 प्र0 . . प्रतिवादी इश्तहार जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

इश्तहार बनाम आम जनता

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में आम जनता व हर आम/खास को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री साधू राम पुत्र श्री भीमा राम, निवासी हाल रिहायश श्री तरसेम लाल, निवासी वार्ड नं0-05, 4362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 6 अक्तूबर, 2015/14 आश्विन, 1937 जुडी-खुर्द, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0, वादी ने इस अदालत में अपने बच्चे का नाम व जन्म इन्द्राज बारे जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या नाम रिश्ता जन्म तिथि 1. डोली पुत्री 24-11-1997 उक्त की जन्म तिथि का ग्राम पंचायत/नगर परिषद्‌ बद्‌दी, तहसील बद्‌दी के रिकार्ड में इन्द्राज करवाने हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 के अन्तर्गत अपने ब्यान हल्फिया सहित दायर किया है। यदि किसी को उपरोक्त की जन्म तिथि का पंजीकरण होने बारे कोई एतराज है तो वह दिनांक 09-10-2015 या इससे पूर्व अपना एतराज लिखित या मौखिक रूप से इस अदालत में पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक आवेदन के साथ संलग्न ब्यान हल्फिया के आधार पर जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे तथा बाद गुजरने मियाद कोई भी ऐतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 06 October 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-10-06.136_gazette_2015-06_10_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-10-06.136_gazette_2015-06_10_2015.