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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 148, 02 November 2015

Published 02 November 2015

Gazette no.
148
Gazetteid
148/GAZETTE/2015-02/11/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-11-02.148_gazette_2015-02_11_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th October, 2015

No. FDS-A(3)-3/90-Vol-III.—In continuation of this Department notification of even number dated 17-4-1997 and corrigendum of even number dated 21-4-1997, in exercise of the powers conferred by first proviso of clause 3 (1) of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing 148-राजपत्र/2015-2-11-2015 (4863) 4864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 & Control) Order, 1981, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to substitute the existing entry at Sr. No. 2 of the aforesaid notification as under:--

2. Pulses "20 quintals" for all pulses taken together.

By order, R. D. DHIMAN Principal Secretary (FCS&CA).

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FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 28th October, 2015

No. LA (F&S)2/81-V.—In exercise of powers vested in me vide Clause 3(1) (a) of Himachal Pradesh Hoarding and Profiteering Prevention Order 1977, I, Priyatu Mandal, IAS, Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh, do hereby fix the maximum quantity that may at any time be possessed by a dealer in respect of entry no. 4 i.e. pulses in Schedule – I appended to the order (ibid) as follows:--

Pulses (for all pulses taken together): 100 quintals This revised stock limit shall, however, not apply to wholesale/retail outlets of PSUs such as HP State Civil Supplies Corporation and cooperative institutions such as District Federations and Tehsil Unions dealing in pulses.

Retail chains and other dealers having multiple branches under the same ownership dealing in foodgrains across the State shall have to seek a separate license for each place of business under Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing & Control Order), 1981.

This will come into force with the date of its publication in the Official Gazette.

By order, PRIYATU MANDAL, IAS Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs.

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स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 16 अक्तूबर, 2015.

संख्याः1-60/69-फ़िन(एल0ए0)खण्ड-XIX-6089.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सहर्ष आदेश देते हैं कि स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के निम्न तालिका में दर्शाए गए अधिकारी अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से सेवा निवृत होंगे :-

क्रम संख्या नाम तथा पदनाम सेवा निवृति की तिथि
1. श्री देस राज चौहान, सहायक नियन्त्रक {प्रथम श्रेणी - राजपत्रित}़। 31-10-2015 (अपराह्‌न)
2. श्री दीना लाल ठाकुर, संयुक्त नियन्त्रक {प्रथम श्रेणी-राजपत्रित}़। 31-12-2015 (अपराह्‌न)

हस्ता/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त)।4865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

LOCAL AUDIT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171009, the 29th September, 2015

No. 1-41/68--Fin (LA)-Vol-3-5811.— In supersession of this office Notifications of even number dated 05-06-2012 & 31.12.2013 and in exercise of the powers vested in me vide Rule 1.26 of the Himachal Pradesh Financial Rules, 1971-Vol-1 read with H.P. Govt. Finance (Regulations) Department Notification No. Fin(C)A(2)-2/99 dated 20-9-1999, Shri Gian Chand Sharma, Assistant Director, Local Audit Department, Himachal Pradesh, is hereby delegated the powers of Drawing and Disbursing Officer in respect of Head of Accounts mentioned below with the immediate effect till further orders:--

1. 2054-Treasury and Accounts Administration 098-Local fund audit 01- Local fund audit Organization. 65- Outsourcing charges.

2. 2235-Social security and Welfare 60-Other charges 800-Reimbursement of Medical Expenses to pensioner 43- Medical reimbursement of Local Audit Department

3. 8658-Suspense Accounts.

4. 2071-Pension and other retirement benefit 104-Gratuities of Himachal Pradesh Government.

5. 7610-Loans to Government servants, 201-House Building Advance 208-Motor Vehicle Advance 800-Other Advance

01- Advance to Government servants 001- Loans to Government servants to purchase warm clothes.

6. 8009-State Provident Fund 101-General Provident Fund

7. 2059-Public Works 01-Office Building 053-Maintenance and repair 39- Maintenance Exp. of Local Audit Department

8. 8011-Insurance and pension fund 107-H.P.Govt. Employees Group Insurance Scheme 02-Saving fund/Insurance fund.

By order, Sd/- Special Secretary (Finance)-cum- Director, Local Audit Department.

4866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

''सहज पंजीकरण - सहज संशोधन'' निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार 38-एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

दिनांकः 20 अक्तूबर, 2015

संख्याः 3-7/2015-ई.एल.एन.-2159.--भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 76/हि0प्र0- वि0स0/2012, दिनांक 7 सितम्बर, 2015 तदानुसार 16 भाद्रपद, 1937 (शक) जो कि हिमाचल प्रदेश में विधान सभा के साधारण निर्वाचन-2012 के लिए विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त निदेश के स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को तीन वर्ष तक संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हित घोषित करने के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से, नरेन्द्र चौहान, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश।

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भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख : 7 सितम्बर, 2015 16 भाद्रपद, 1937 (शक्‌)

आदेश

सं0ः 76/हि0प्र0-वि0स0/2012.--यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2012 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उनके नाम के सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा-दर्शित निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः; उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए न तो कोई कारण और न ही स्पष्टीकरण दिया है अथवा उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात्‌ निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः; अब निर्वाचन आयोग, उक्त अधिनियम की धारा 10क के अनुसरण में नीेचे के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों का संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद्‌ के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए एतद्‌द्वारा निरर्हित घोषित करता है :--4867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 सारणी

क्र0सं0 निर्वाचन का विवरण निर्वाचन क्षेत्र की क्रं0सं0 और नाम निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम व पता निरर्हता का कारण
1 2 3 4 5
1. विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए साधारण निर्वाचन, 2012 52-दून श्री रूप सिंह, गांव-बेली खोल, डाकघर मानपुरा, जिला-सोलन, हिमाचल प्रदेश। लेखा दाखिल नहीं किया।
2. -वही- 54-कसौली (अ.जा.) श्री कर्मदास, मकान नं0 240, गांव नालवा, डा0 व तहसील-कसौली, जिला सोलन, हि0 प्र0। लेखा दाखिल नहीं किया।

आदेश से, शंगारा राम, वरिष्ठ प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।

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ELECTION COMMISSION OF INDIA Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

Dated: 07th September, 2015

16, Bhadrapada, 1937 (Saka)

ORDER

No. 76/HP-LA/2012.— Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly in Himachal Pradesh, 2012 as specified in Column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge the account of his/her election expenses as shown in column (5) of the said Table as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order:--

TABLE

Sr. No. Particulars of Election No. and Name of Constituency Name and address of contesting candidate Reasons for disqualification
1. 2. 3. 4. 5.
1. General Election to the Legislative Assembly, 2012 52-Doon Sh. Roop Singh, Village- Beli Khol, P.O.- Manpura, District- Failure to lodge account of election expenses
Solan, Himachal Pradesh.
2. -Do- 54-Kasauli (SC) Sh. Karam Dass, H.No. 240, Village- Nalwa, P.O. & Tehsil- Kasauli, District- Solan, Himachal Pradesh. Failure to lodge account of election expenses
4868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

By order, SHANGARA RAM, Senior Principal Secretary, Election Commission of India.

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH Armsdale Buildintg Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected] [email protected]

NOTIFICATION

Dated the 21st October, 2015

No. SEC (13) -90/2015-3776-3883.— In exercise of the powers vested under Section 281 of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994, read with Rule 32(2) of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules 2015, the State Election Commission Himachal Pradesh do hereby appoint the following officers as Returning Officers/Assistant Returning Officers in respect of the Municipalities/ Nagar Panchayats as shown against the Municipalities/Nagar Panchayats in the Districts:—

S r. No Name of the Distt. Name of the Municipality/Nagar Panchayat. Returning Officer Assistant Returning Officer
1. Shimla M.C. Rampur S.D.O (C) Rampur Tehsildar Rampur
M.C. Theog S.D.O (C) Theog Tehsildar Theog
M.C. Rohru S.D.O.(C)Rohru Tehsildar Rohru
N.P. Sunni Tehsildar Sunni Naib Tehsildar Sunni
N.P. Jubbal Tehsildar Jubbal Naib Tehsildar Jubbal
N.P. Chopal Tehsildar Chopal Naib Tehsildar Chopal
N.P. Kotkhai Tehsildar Kotkhai Naib Tehsildar Kotkhai
N.P. Narkanda Tehsildar Kumarsein NaibTehsildar Kumarsein
2. Solan M.C.Solan S.D.O (C) Solan Tehsildar Solan
M.C.Nalagarh S.D.O (C) Nalagarh Tehsildar Nalagarh
M.C.Parwanoo Tehsildar Kasuli Naib Tehsildar Kasuli
M.C.Baddi Tehsildar Baddi Tehsildar Baddi Brotiwala, Nalagrah Development Authority
N.P.Arki S D O (C) Arki Tehsildar Arki
3. Sirmour M.C.Nahan S.D.O (C) Nahan Tehsildar Nahan
M.C.Paonta S.D.O (C) Paonta Tehsidar Paonta
N.P.Rajgrah S.D.O (C) Rajgrah Tehsildar Rajgrah.
4. Bilaspur M.C Bilaspur S.D.O (C) Bilaspur Tehsildar Bilaspur
M.C.Shri Naina Devi Tehsildar Naina Dev Ji at Swarghat Naib Tehsildar Railway, Bilaspur
M.C.Ghumarwin S.D.O.(C) Ghumarwin Tehsildar Ghumarwin
N.P.Talai Tehsildar Jhaudta Naib Tehsildar Jhaudta
5 Mandi M.C. Mandi S.D.O (C) Mandi Sadar Tehsildar Mandi Sadar
M.C.Sundernagar S.D.O (C) Sunderhagar Tehsildar Sundernagar
M.C.Nerchowk Tehsildar Balh NaibTehsildar Sunder Nagar
N.P.Sarkaghat S.D.O(C).Sarkaghat Tehsildar Sarkaghat
N.P.Joginder Nagar S.D.O (C) Joginder Nagar Tehsildar Joginder Nagar
N.P.Rewalsar. Tehsildar Kotli Naib Tehsildar Kotli
N.P.Karsog. S.D.O (C) Karsog Tehsildar Karsog
6 Kullu M.C.Kullu S.D.O(C) Kullu Tehsildar Kullu
M.C.Manali S.D.O(C) Manali Tehsildar Manali
N.P.Bhuntar A.C Kullu Tehsildar Bhuntar
N.P.Banjar S.D.O (C) Banjar Tehsildar Banjar
7. Una M.C.Una S.D.O (C) Una Tehsildar Una
M.C. Santokhgarh Tehsidlar Haroli Naib Tehsildar Haroli
N.P.Daulatpur Tehsildar Amb NaibTehsildar Bangana
N.P.Gagret SDO (C) Amb Naib Tehsildar Amb
N.P.Mehatpur S D O (C) Bangana Tehsildar Bangana
N.P.Tahaliwal S D O (C) Haroli Naib Tehsildar Una
8. Hamirpur M.C.Hamirpur S.D.O (C) Hamirpur Tehsildar Hamirpur
M.C.Sujanpur S.D.O (C) Sujanpur Tehsildar Sujanpur
N.P.Nadaun S.D.O.(C) Nadaun Tehsildar Nadaun
N.P.Bhota S D.O (C) Bhoranj Tehsildar Bhoranj
9. Kangra M.C.Kangra S.D.O (C) Kangra Temple officer Kangra
M.C.Palampur S.D.O (C) Palampur Tesildar Palampur
M.C.Nurpur S.D.O.(C) Nurpur Tehsildar Nurpur
M.C.Nagrota Tehsildar Kangra Naib Tehsildar Kangra
M.C.Dehra S.D.O (C) Dehra Tehsildar Dehra
M.C Jawalamukhi S.D.O (C) Jawalamukhi Tehsildar Jwalamukhi
N.P.Baijnath Paprola S.D.O (C) Baijnath Tehsildar Baijnath
N.P.Jawali S.D.O(C) Jawali Tehsildar Jawali
10 Chamba M.C.Chamba S.D.O (C) Chamba Tehsildar Chamba
M.C,Dalhouse S.D.O (C) Dalhouse Tehsildar Dalhouse
N.P.Chowari S.D.O(C) Bhatiyat at Chowari Tehsildar Bhatiyat at chowari
4869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

Above officers shall exercise all the powers vested under the provisions of the Himachal Pradesh Municipal Act 1994 and Municipal (Elections) Rules, 2015 and all other powers enabling in this behalf for the conduct of elections of the Municipalities in the concerned Districts of Himachal Pradesh.

4870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 This is issued in supersession of all previous orders issued by the State Election Commission in this behalf.

By order, Sd/- State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आर्मसडेल,शिमला-171002Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152

NOTIFICATION

Dated, the 28th October, 2015

No. SEC-16-70/2014-3970-4030.—Whereas, the programme for the conduct of Elections to Panchayati Raj Institutions in Development Block Bharmour and Zila Parishad Ward Killar of Distt. Chamba; and Panchayat Samiti and Gram Panchayats of Development Block Kaza District Lahaul & Spiti has been notified by the State Election Commission vide Notification No. SEC. 16- 70/2014-3888-3968 dated 28 Oct, 2015.

And whereas, it is desirable and considered appropriate and necessary in the interest of free, fair, smooth and peaceful conduct of elections to the Panchayati Raj Institutions, in the said areas, to enforce Model Code of Conduct.

Therefore, the State Election Commission in exercise of powers vested in it under Article 243K of the Constitution of India Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 hereby directs that the Model Code of Conduct shall come into force in Districts Chamba and Lahaul-Spiti w.e.f. today on 28th October, 2015 (A.N) till the election process is complete.

By order, (T.G. NEGI), State Election Commission, Himachal Pradesh.

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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH आर्मज़डेल, शिमला-171002, Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152

NOTIFICATION

Dated, the 28th October, 2015

No.SEC.16-70/2014-3888-3968.—The State Election Commission in exercise of the powers vested in it under Article 243K of the Constitution of India and Section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 read with Rule 32 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Election) Rules, 1994 and in compliance to the kind directions issued by Hon'ble High Court4871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 of Himachal Pradesh on 25.08.2011 in Civil Writ Petition No. 7989 of 2010 titled as "Shanta Kumari Vs State of HP and others" in respect of Zila Parishad Ward of Pangi in District Chamba do hereby notify the Election Programme for the conduct of Elections of Panchayati Raj Institutions of Development Block Pangi and for Development Block Bharmour of Chamba District and Development Block Spiti at Kaza, District Lahaul & Spiti as under:—

Sr. No. Name of District Development Block Name of Panchayati Raj Institutions
1. Chamba Pangi Zila Parishad Ward No. 1 - Killar of Chamba District. (Not for Panchayats and Panchayat Samiti).
2. Chamba Bharmour All Gram Panchayats, Panchayat Samiti Wards and Zila Parishad Wards.
3. Lahaul & Spiti Spiti at Kaza All Gram Panchayats and Panchayat Samiti wards. (Not for Zila Parishad Wards).

Election Programme

1. Nomination papers shall be presented: On 7th , 9th and 10th November, 2015 (between 11 am to 3 pm). Nomination papers for the office bearers of Gram Panchayat, Panchayat Samiti & Zila Parishad shall be filed at designated places and before the Officers appointed by the District Election Officers (Panchayat)–cum-Deputy Commissioner for the purpose.
2. The nomination papers shall be scrutinized: On 12th November, 2015 (From 10.00 am onwards)
3. A candidate may withdraw his candidature: On 16th November, 2015 (Between 10.00 am to 3.00 p.m.)
4. List of contesting candidates showing the name of symbol allotted to them immediately after the time of withdrawal is over shall be prepared and affixed: On 16th November, 2015 immediately after the time of withdrawal is over.
5. List of Polling stations shall be published: On or before 7th November, 2015.
6. The Poll, if necessary, shall be held from 7 AM to 3 PM On 26nd November, 2015.
7 . 8 . Counting of votes, in the event of Poll, shall be done T he results of election shall be declared after i) The counting of votes for the Ward Members, Up-Pradhan and Pradhan of Gram Panchayats shall be taken up immediately after the close of the poll at the Gram Panchayats Headquarters. (as per Rule 75 of ibid rules). i i) The counting of votes for the members of Panchayat Samiti
counting as per directions in column no three. shall be taken up on 28.11.2015 at 10.00 a.m. at respective Block Headquarters. The counting for a Ward Members once started shall continue until it is complete. i ii) The counting in respect of Zila Parishad Members shall be undertaken along with other wards of Chamba Zila Parishad for which schedule will be issued afterwards. Separate ballot boxes be used for the Members of Zila Parishad during poll. The polled ballot boxes shall be kept in safe custody and shall be opened for counting along with other Zila Parishad wards of Chamba District.
4872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

By order, (T.G. NEGI), State Election Commissioner, Himachal Pradesh.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th October, 2015

No. HHC/GAZ/14-290/06-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of three days commuted leave w.e.f. 23.8.2015 to 25.8.2015 in favour of Shri Sidharth Sarpal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P. Certified that Shri Sidharth Sarpal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Sidharth Sarpal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Rajgarh, District Sirmaur, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th October, 2015

No. HHC/GAZ/14-227/96.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of two days commuted leave for 14.09.2015 and 15.09.2015 in favour of Shri Bahadur Singh, Additional District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P.

4873

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 Certified that Shri Bahadur Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Bahadur Singh would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

BY ORDER REGISTRAR GENERAL.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 17th October, 2015

No. HHC/GAZ/ 14-303/2009.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 16 days earned leave w.e.f. 26.10.2015 to 10.11.2015 with permission to prefix Dussehra holidays falling on 24.10.2015 and 25.10.2015 and to suffix Deepawali holidays/Second Saturday and Sunday falling w.e.f. 11.11.2015 to 15.11.2015 respectively in favour of Smt. Vijay Lakshmi, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Bilaspur, District Bilaspur, H.P.

Certified that Smt. Vijay Lakshmi is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Vijay Lakshmi would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Bilaspur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

BY ORDER REGISTRAR GENERAL.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

The 13th October, 2015

No. HHC/Admn.3(331)/92-I.—04 days earned leave on and w.e.f. 06.10.2015 to 09.10.2015, with permission to affix Second Saturday and Sunday fell on 10.10.2015 & 11.10.2015, is hereby sanctioned, ex-post facto,in favour of Shri Davinder Chopra, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Davinder Chopra has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Davinder Chopra would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

4874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

The 16th October, 2015

No. HHC/Admn.3(242)/86-I.—16 days earned leave on and w.e.f. 26.10.2015 to 10.11.2015, with permission to prefix Sundays, Dussehra holidays commencing from 18.10.2015 to 25.10.2015 and suffix Deepawali holidays & Sunday commencing from 11.11.2015 to 15.11.2015 is hereby sanctioned, in favour of O.P.Sharma, Court Master of this Registry.

Certified that Shri O.P.Sharma, Court Master is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri O.P.Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master ,but for his proceeding on leave.

BY ORDER REGISTRAR GENERAL

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th October, 2015

No. HHC/Admn.16 (10)74-III.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Sandeep Nalwa, Advocate, Keylong, H.P., as Oath Commissioner at Keylong for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL .

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th October 2015

No. HHC/Admn.16 (49)06.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Pradeep Kumar Sharma, Sh. Anil Kumar and Sh. Vijay Advocates, as Oath Commissioners for the H.P. Administrative Tribunal, Shimla for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

4875 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकदमा दरुस्ती

श्री अशीष अग्रवाल पुत्र किशोर अग्रवाल, निवासी झिकली वडोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अशीष अग्रवाल पुत्र किशोर अग्रवाल, निवासी झिकली वडोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम अशीष अग्रवाल पुत्र किशोरी अग्रवाल है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल झिकली वडोल, मौजा मन्त में उसका नाम अशीष कुमार पुत्र किशोर कुमार दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल झिकली वडोल, मौजा मन्त में अशीश अग्रवाल पुत्र किशोर अग्रवाल दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-11-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री रमेश कुमार बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी कवाड़ी, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी माता आत्मा देवी की मृत्यु तिथि 02-04-1983 है परन्तु ग्राम पंचायत दाड़ी में मृत्यु तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त आत्मा देवी की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-11-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।4876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 1-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकदमा दरुस्ती

श्री कमलेश कुमार पुत्र मचलू राम, निवासी टंग नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

श्री कमलेश कुमार पुत्र मचलू राम, निवासी टंग नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसकी जाति गद्‌दी गौत भारद्वाज है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल अन्द्राड में उसकी जाति चमार गौत भोटे दर्ज है। जो कि गलत दर्ज है आवेदक अपनी सही जाति गद्‌दी गौत भारद्वाज दर्ज करवाना चाहता है। जिसकी पुष्टि में प्रार्थी ने नकल शजरा नस्व वर्ष 2010-11 महाल मच्छां, मौजा नरवाणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा लगाई है। जिसकी दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 03-11-2015 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 01-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)

मिसल नम्बर : तारीख मरजुआ : 07-10-2015 तारीख पेशी : 05-11-2015 श्रीमती हंसा देवी पत्नी श्री सुरेश, निवासी सुराहन, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

. . प्रार्थिन

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उद्‌घोषणा/ईश्तहार4877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 चूंकि इस अदालत में श्रीमती हंसा देवी पत्नी श्री सुरेश, निवासी सुराहन, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 द्वारा उनकी पुत्री नेहा जिसका जन्म 06-12-2003 व पुत्र अजय जिसका जन्म 19-09-2005 को उनके गांव में हुआ है क्योंकि किन्हीं अपिरहार्य कारणों के चलते उक्त पुत्र व पुत्री के जन्म का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत डलाह (पधर) में नहीं करवाया जा सका। क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता व असत्यता को जानने के लिए चूंकि आम जनता को द्वितीय पक्ष में प्रत्यार्थी बनाया गया है तथा इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थी आम जनता को साधारणतया समन द्वारा तल्ब किया जाना असम्भव है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार/उद्‌घोषणा के माध्यम से तल्ब किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम जनता में से उक्त जन्म पंजीकरण प्रार्थना पत्र में कोई आपाि हो तो वे असालतन/वकालतन इस अदालत में दिनांक 05-11-2015 को सुबह 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा समझा जायेगा कि किसी को उक्त प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार की कोई आपाि नहीं है तथा प्रार्थना पत्र पर यथावांछित आदेश पारित किए जाऐंगे।

आज दिनांक 08-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मय मोहर अदालत से जारी किय गया है। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, पधर, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश)

मिसल नम्बर : तारीख मरजुआ : 07-10-2015 तारीख पेशी : 05-11-2015 श्री हरी सिंह पुत्र श्री कातकु राम, निवासी लौहारड़ी, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उद्‌घोषणा/ईश्तहार

चूंकि इस अदालत में श्री हरी सिंह पुत्र श्री कातकु राम, निवासी लौहारड़ी, डा0 कुफरी, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 द्वारा उनके पुत्र विशाल का जन्म 06-09-2009 को उनके गांव में हुआ है क्योंकि किन्हीं अपिरहार्य कारणों के चलते उक्त पुत्र के जन्म का पंजीकरण सम्बन्धित ग्राम पंचायत बड़ीधार (पधर) में नहीं करवाया जा सका। क्योंकि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की सत्यता व असत्यता को जानने के लिए चूंकि आम जनता को द्वितीय पक्ष में प्रत्यार्थी बनाया गया है तथा इस अदालत को पूर्ण विश्वास हो चुका है कि प्रत्यार्थी आम जनता को साधारणतया समन द्वारा तल्ब किया जाना असम्भव है।

अतः आम जनता को इस इश्तहार/उद्‌घोषणा के माध्यम से तल्ब किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति आम जनता में से उक्त जन्म पंजीकरण प्रार्थना पत्र में कोई आपाि हो तो वे असालतन/वकालतन इस अदालत में दिनांक 05-11-2015 को सुबह 10.00 बजे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है अन्यथा समझा जायेगा कि किसी को उक्त प्रार्थना पत्र में किसी भी प्रकार की कोई आपाि नहीं है तथा प्रार्थना पत्र पर यथावांछित आदेश पारित किए जाऐंगे। 4878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 08-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मय मोहर अदालत से जारी किय गया है। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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व अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 06/2015 तारीख मरजुआ : 14-10-2015 तारीख पेशी : 16-11-2015 श्री चमन लाल पुत्र स्व0 श्री कालू राम, निवासी गांव ब्रैहल, डाकखाना कमलाह, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आवेदन पत्र।

श्री चमन लाल पुत्र स्व0 श्री कालू राम, निवासी गांव ब्रैहल, डाकखाना कमलाह, जिला मण्डी (हि0 प्र0) द्वारा समस्त औपचारिकताओं सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पत्र में उल्लेख किया है कि उसका वास्तविक नाम चमन लाल है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल ब्रैहल में उसका नाम चमारू राम लिखा गया है जो कि गलत है इसलिए उसने निवेदन किया है कि राजस्व अभिलेख महाल ब्रैहल में दरुस्ती करके उसका नाम चमन लाल दर्ज किया जाए।

अतः इससे पूर्व कि मामला में अधीन धारा 37(2) भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए, इस नोटिस द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मामला में कोई एतराज हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 16-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

जोगिन्द्र पटियाल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,

सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री तुला राम, निवासी गांव छलावट, डा0 भढ़ावली, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी। जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत मृत्यु पंजीकरण बारे।4879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री रवि कुमार पुत्र स्व0 श्री तुला राम, निवासी गांव छलावट, डा0 भढ़ावली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि आवेदक की माता श्रीमती तारा मणी अपने घर से दिनांक 23-09-2007 को अपने रिश्तेदारी में गांव ब्रौ, जिला कुल्लू गई थी परन्तु उसके उपरान्त आवेदक की माता को बहुत तलाश करने पर भी वह घर नहीं आई तथा उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना रामपुर में लिखाई गई, परन्तु आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब उसकी मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय पंचायत अभिलेख में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आवेदक की माता श्रीमती तारा मणी का नाम पंचायत अभिलेख परिवार रजिस्टर सराहन से खारिज/मृत्यु पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 20-11-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार आवेदक की माता का नाम पंचायत अभिलेख से खारिज/मृत्यु पंजीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 17-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मुकेश शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा नं0 : 04/2015 तारीख दायर : 31-03-2015 श्री तिलक राज पुत्र श्री सागर दास, निवासी गांव मुनीश, डा0 मुनीश-बाहली, तहसील रामपुर बुशैहर, . . वादी जिला शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत ईन्द्राज अराजी खाता नं0 89, 90, 91, 92, वाका चक मुनीश, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरख्वास्त श्री तिलक राज पुत्र श्री सागर दास, निवासी गांव मुनीश, डा0 मुनीश-बाहली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आश्य के साथ प्रस्तुत की है कि अराजी खाता नं0 89, 90, 91, 92 वाका चक मुनीश के कागजात में वादी का नाम तिलक राम दर्ज है, जो सही नहीं है। आवेदक का सही नाम तिलक राज है। पुष्टि हेतु आवेदक ने नकल जमाबन्दी, आधार कार्ड, जन्म तिथि प्रमाण पत्र संलग्न कर रखे हैं जिसमें वादी का नाम तिलक राज दर्शाया गया है। आवेदक अपना नाम तिलक राम के स्थान पर तिलक राज दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में तिलक राम के स्थान पर तिलक राज दरुस्त करने बारे कोई आपाि हो तो दिनांक 20-11-2015 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम माल कागजात में दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मुकेश शर्मा,

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।4880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जिला शिमला (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 11/2015 तारीख मरजुआ : 06-10-2015 तारीख पेशी : 13-10-2015 श्री अजय शर्मा पुत्र श्री परस राम शर्मा, निवासी ग्राम कदरैण, डाकघर चलाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना पत्र।

इस मुकद्दमे का सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री अजय शर्मा पुत्र श्री परस राम शर्मा, निवासी ग्राम कदरैण, डाकघर चलाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा कदरैण में प्रार्थी का नाम लच्छी राम पुत्र परस राम दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, विभागीय पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसैंस, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, आयकर विभाग पहचान पत्र व ब्यानात बाशिन्दगान देह आदि के अनुसार प्रार्थी का नाम अजय शर्मा पुत्र श्री परस राम है जो कि सही है।

अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 16-11-2015 को अपराह्न 2.00 बजे तक अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 13-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Dina Nath s/o Shri Parma Nand, r/o Village Dagya Dagyana, P.O. Okhru, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Dina Nath s/o Shri Parma Nand, r/o Village Dagya Dagyana, P.O. Okhru, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the name & date of death of his grandmother named Lt. Smt. Garbu Devi w/o Lt. Shri Lekh Ram r/o Village Dagya Dagyana, P.O. Okhru, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Okhru, Shimla issued the non-availability certificate vide No. nil, dated 19-10-2015.

4881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937
Sl. No. Name of the family member Relation Date of Death
1. Smt. Garbu Devi Grandmother 14-10-2002

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of death of above named in the record of Gram Panchayat Okhru may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 19-10-2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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श्री हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ईश्तहार

श्री महबूब अली पुत्र श्री असगर अली, निवासी ग्राम क्यारदा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब 2. आम जनता

प्रार्थना पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री महबूब अली पुत्र श्री असगर अली, निवासी ग्राम क्यारदा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ पत्र प्रार्थना इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती शबनम परवीन पुत्री श्री मोहम्मद यामीन, नि0 ग्राम हलजोर, तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार के साथ दिनांक 11-05-2015 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत मिश्रवाला, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री महबूब अली पुत्र श्री असगर अली, निवासी ग्राम क्यारदा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 2-11-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।4882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 श्री हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ईश्तहार

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री उमेद सिंह, निवासी वार्ड 2 बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. सचिव, ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब 2. आम जनता

प्रार्थना पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री राजेश कुमार पुत्र श्री उमेद सिंह, निवासी वार्ड 2 बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ पत्र प्रार्थना इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती मालती पुत्री श्री मदन सिंह, नि0 नावा, डा0 सरों, जिला पौड़ी गढ़वाल, उाराखण्ड के साथ दिनांक 16-10-2012 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार पुत्र श्री उमेद सिंह, निवासी वार्ड 2 बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 7-11-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 08-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गौरव कश्यप पुत्र श्री ओम प्रकाश कश्यप, निवासी ग्राम पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, . . वादी जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 139/15

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गौरव कश्यप पुत्र श्री ओम प्रकाश कश्यप, निवासी ग्राम पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 14-11-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर में अपनी उपर वर्णित जन्म तिथि 14-11-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।4883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री गौरव कश्यप की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 7-11-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री गौरव कश्यप की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 7-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

यशप्रीत कौर पुत्री श्री जगजीत सिंह निवासी ग्राम बदराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादिया

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 147/15

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

यशप्रीत कौर पुत्री श्री जगजीत सिंह, निवासी ग्राम बदराल, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 10-6-1988 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत अमरकोट में अपनी उपर वर्णित जन्म तिथि 10-6-1988 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 यशप्रीत कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 9-11-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 यशप्रीत कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 8-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी श्री सुभाष चन्द, निवासी ग्राम माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादिया4884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 134/15

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी श्री सुभाष चन्द, निवासी ग्राम माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र सागर की जन्म तिथि 24-9-2001 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत माजरा में अपने उपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 24-9-2001 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सागर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत माजरा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 8-11-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सागर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 8-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

रीतु कुमारी पुत्री श्री प्रकाश कश्यप, निवासी ग्राम पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादिया सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 138/15

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रीतु कुमारी पुत्री श्री प्रकाश कश्यप, निवासी ग्राम पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं की जन्म तिथि 30-7-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर में अपनी उपर वर्णित जन्म तिथि 30-7-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।4885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 रीतू कुमारी की जन्म तिथि 30-7-1991 ग्राम पंचायत पुरूवाला कांशीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 10-11-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 रीतू कुमारी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 11-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री जिया लाल चौहान (उपपंजीकार सोलन) तहसील व जिला सोलन उनवान मुकद्दमा :

श्रीमती रविन्द्र कौर पत्नी स्व0 श्री राजिन्द्र सिंह, निवासी हाउस नं0 104, सर्वे नं0 82/43, कैंट बोर्ड . . वादीगण सुबाथु, तहसील व जिला सोलन

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 40, 41 के अन्तर्गत बसीयतनामा पंजीकृत करने बारे दरख्वास्त। नोटिस बनाम आम जनता :

हर खासोआम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती रविन्द्र कौर पत्नी स्व0 श्री राजिन्द्र सिंह, निवासी हाउस नं0 104, सर्वे नं0 82/43, कैंट बोर्ड सुबाथु, तहसील व जिला सोलन ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके ससुर श्री जीत सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिंह का दिनांक 23.10.1990 को स्वर्गवास हो चुका है जिसमें प्रार्थी के हक में एक बसीयतनामा दिनांक 01.08.1990 को गवाहन सर्व श्री रतन कुमार पुत्र श्री गरिफन कुमार, निवासी लोअर बाजार, सुबाथु, हाउस नं0 188, तहसील व जिला सोलन तथा श्रीमती शीशम कुमारी पत्नी श्री मुंशी राम, निवासी 37 ज्ञभ्ए सुबाथु कैंट, ब्लाक नं0 1, तहसील व जिला सोलन के समक्ष हस्ताक्षरित किया है जिसके द्वारा उसके ससुर श्री जीत सिंह पुत्र श्री ठाकुर सिंह ने हाउस नं0 105, सर्वे नं. 82/43, कैंट बोर्ड सुबाथु कुल रकबा 558 वर्ग फुट को आवेदक के नाम किया है, को पंजीकृत करने हेतु आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति को इस बसीयतनामा को पंजीकृत करने बारे कोई एतराज या उजर हो तो वह अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर दिनांक 07.11.2015 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में पेश कर सकता है। कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बसीयतनामा आवेदक के हक में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03.10.2015 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जिया लाल चौहान, उपपंजीकार सोलन,

तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0।4886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री जिया लाल चौहान (उपपंजीकार सोलन) तहसील व जिला सोलन उनवान मुकद्दमा :

श्रीमती भूषण भण्डारी पत्नी स्व0 श्री केवल कृष्ण भण्डारी, निवासी मकान नं0 550, सैक्टर 21-ए . . वादीगण फरीदाबाद, हरियाणा

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 40, 41 के अन्तर्गत बसीयतनामा पंजीकृत करने बारे दरख्वास्त। नोटिस बनाम आम जनता :

हर खासोआम को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती भूषण भण्डारी पत्नी स्व0 श्री केवल कृष्ण भण्डारी, निवासी मकान नं0 550, सैक्टर 21-ए, फरीदाबाद, हरियाणा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पति श्री केवल कृष्ण भण्डारी का दिनांक 13.02.2012 को स्वर्गवास हो चुका है जिसमें प्रार्थी के हक में एक बसीयतनामा दिनांक 26.12.2011 को गवाहन सर्व श्री कर्नल विजय कुमार वेदी पुत्र श्री परमेश्वरी दास वेदी निवासी सेंटा रोजा रिजोर्ट, गांव मंझगांव, राजगढ़ रोड सोलन, जिला सोलन तथा श्री सुरजीत सिंह पुत्र श्री सुर्जन सिंह, निवासी गुप्ता लाज, नियर मस्जिद दि माल सोलन, जिला सोलन के समक्ष हस्ताक्षरित किया है जिसके द्वारा उसके पति श्री केवल कृष्ण भण्डारी ने अपनी चल व अचल सम्पति आवेदक के नाम की है, को पंजीकृत करने का आवेदन किया है। यदि किसी व्यक्ति को इस बसीयतनामा को पंजीकृत करने बारे कोई एतराज या उजर हो तो वह अपना उजर/एतराज असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर दिनांक 07.11.2015 को या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में पेश कर सकता है। कोई उजर/एतराज प्राप्त न होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बसीयतनामा आवेदक के हक में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03.10.2015 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जिया लाल चौहान, उपपंजीकार सोलन, तहसील व जिला सोलन, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 20/2015 तारीख रजुआ : 30-09-2015 किस्म मुकद्दमा : ईन्द्राज विवाह पंजीकरण श्री रमेश कुमार पुत्र श्री राम, निवासी व श्रीमती बनिता देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी ग्राम . . वादी। मानपुरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता बजरिया ग्राम पंचायत मानपुरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 . . प्रतिवादी।4887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 दावा अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री राम, निवासी व श्रीमती बनिता देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार, निवासी ग्राम मानपुरा, तहसील बद्‌दी।

इश्तहार बनाम आम जनता :

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 03-12-2014 को श्रीमती बनिता देवी पुत्री श्री रविन्द्र कुमार, निवासी ग्राम पोली, डा0 थुरन, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 के साथ हिन्दु-रीति-रिवाज के साथ सम्पन्न हुई है। अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री सुरेश कुमार, पुत्र श्री राम, निवासी ग्राम मापनुरा, तहसील बद्‌दी, जिला सोलन हि0 प्र0 व श्रीमती बनिता देवी पुत्री श्री रविन्द्र कुमार, निवासी ग्राम पोली, डा0 थुरन, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 की शादी का इन्द्राज ग्राम पंचायत मानपुरा में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-11-2015 या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 02-11-2015 को बाद दोपहर उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 30-09-2015 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बद्‌दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री तिलक राज बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री तिलक राज पुत्र श्री जागिरी लाल, निवासी बसोली, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री अनीता देवी का जन्म गांव बसोली में दिनांक 18-11-1991 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। 4888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, गांव सन्तोषगढ़, डा0 सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अजय कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, गांव सन्तोषगढ़, डा0 सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 12-05-2014 को श्रीमती पूजा पुत्री श्री सोहन सिंह, गांव वनबेड़ी, तहसील जयावर, जिला अजमेर (राजस्थान) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद्‌ सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-10-2015 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री किशोरी लाल पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, जात लबाणा, गांव लमलैहड़ी, डा0 लमलैहड़ी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री किशोरी लाल पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, जात लबाणा, गांव लमलैहड़ी, डा0 लमलैहड़ी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 05-05-2013 को श्रीमती सोनू देवी पुत्री श्री हरि दास, जात बगाणा, गांव लोचर,4889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 डा0 कानपुर खुही, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, लमलैहड़ी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण लमलैहड़ी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 15-10-2015 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री सन्दीप सिंह सिद्धू पुत्र श्री ईकवाल सिंह सिद्धू, गांव सन्तोषगढ़, डा0 सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सन्दीप सिंह सिद्धू पुत्र श्री ईकवाल सिंह सिद्धू, जात जट्ट, डा0 सन्तोषगढ़, तहसील सन्तोषगढ़, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 19-04-2007 को श्रीमती कमलजीत कौर पुत्री श्री केसर सिंह, जात जट्ट, गांव ढेर, डा0 गंगुआल, तहसील आनन्दपुर साहिब, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-10-2015 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।4890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) श्री गुरवचन सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री गुरवचन सिंह पुत्र श्री हुक्म सिंह, निवासी सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी माता सावित्री देवी की मृत्यु गांव सन्तोषगढ़ में दिनांक 24-03-1999 को हुई थी, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त मृत्यु के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 15-10-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जगदीश राम, गांव बसदेहड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री संजीव कुमार पुत्र श्री जगदीश राम, गांव बसदेहड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 03-10-2011 को श्रीमती रितिका पुत्री श्री भीम सिंह, गांव बसदेहड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगर पंचायत बसदेहड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर पंचायत बसदेहड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 17-10-2015 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,4891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री जगदीश राम बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री जगदीश राम पुत्र श्री होरी लाल, निवासी झलेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र यशपाल का जन्म गांव झलेड़ा में दिनांक 15-03-1997 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-10-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री अमित शर्मा पुत्र श्री विजय कुमार, जात ब्राहम्मण, गांव झलेड़ा, डा0 झलेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री अमित शर्मा पुत्र श्री विजय कुमार, जात ब्राहम्मण, गांव झलेड़ा, डा0 झलेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 11-05-2014 को श्रीमती शिवानी शर्मा पुत्री श्री सुरिन्दर शर्मा, जात ब्राहम्मण, गांव कुरियाला, डा0 कुरियाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण झलेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण झलेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 18-11-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता हे, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा। 4892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 2 नवम्बर, 2015/11 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 16-10-2015 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री संसार सिंह, गांव वटूही, डा0 वटूही, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री राजीव कुमार पुत्र श्री संसार सिंह, गांव वटूही, डा0 वटूही, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 28-09-2014 को श्रीमती सुषमा पुत्री श्री अवधेष बहादुर सिंह, गांव जहानखिलां, तहसील होशियारपुर,, जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण नगर परिषद्‌ घण्डावल, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद्‌ घण्डावल, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 16-10-2015 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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नाम परिवर्तन

मैं जगदीश राम सुपुत्र श्री बसंता राम, गांव भगतपुर, डा0 तलाई, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0, अपने पुत्र का नाम योगेश से बदलकर योगेश कुमार रख रहा हूं। कृपया संबंधित नोट करें।

जगदीश राम

पुत्र श्री बसंता राम,

गांव भगतपुर, डा0 तलाई, तहसील झंडूता, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 02 November 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-11-02.148_gazette_2015-02_11_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-11-02.148_gazette_2015-02_11_2015.