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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 151, 05 November 2015

Published 05 November 2015

Gazette no.
151
Gazetteid
151/GAZETTE/2015-05/11/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-11-05.151_gazette_2015-05_11_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th November, 2015.

No. LLR-E(9)- 5/ 2015-Leg.—WHEREAS, Sh. Diken Rana was appointed as Notary Public vide Government Notification No. LLR-E(9)-36/2005-Leg. dated 02- 08-2005 and authorised to practice as such within the limits of Mandi Sub-Division of District Mandi and his name was entered at serial No. 230 in the register of Notaries;

151-राजपत्र/2015-5-11-2015 (5013) 5014 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 AND WHEREAS, Smt. Pushpa Devi, wife of Late Shri Diken Rana, has informed that he has since been expired and submitted his death certificate;

NOW, THEREFORE, the Governor of Himachal Pradesh in exercise of powers conferred by section 10(a) of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956 is pleased to order the removal of the name of Sh. Diken Rana, Notary Public of Sub-Division Mandi, District Mandi from the Register of Notaries with immediate effect.

By order, Dr. BALDEV SINGH, LR-cum-Pr. Secretary (Law).

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 28 अक्तूबर, 2015

संख्या पसीएच-एचए (1)2/2014-पुनर्गठन कांगड़ा.--इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच- एचए(1)2/2014-पुनर्गठन कांगड़ा-26373-88 दिनांक 17 अक्तुबर 2015 के अन्तर्गत, जिला कांगड़ा में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला कांगड़ा को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और क्योंकि उपरोक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई भी आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः जिला कांगड़ा की निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठन से सम्बन्धित पूर्व में जारी अधिसूचना को, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-

अनुसूचि

क्र.सं. ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है। कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा क े ग्रामों के नाम। कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम। ग्राम सभा का नाम/मुख्यावास घोषित किया जाना है अथवा जिस ग्राम सभा में वर्तमान ग्राम सभा के क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम। विवरण।
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. विकास खण्ड बैजनाथ
1. पपरोला खास 1.भेठ झिकली 2. पन्तेहड़ 3.पपरोला खास (पन्तेहड़ पपरोला खास नगर पंचायत में सम्मिलित है) 1.पन्तेहड़ 2.पपरोला खास (यह ग्राम नगर पंचायत में सम्मिलित है) भेठ झिकली भेठ झिकली कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम जो नगर पंचायत में सम्मिलित है को छोड़कर ग्राम सभा पपरोला खास के शेष क्षेत्र हेतु ग्राम सभा का नाम/मुख्यावास पपरोला खास के स्थान पर 'भेठ झिकली' घोषित किया जाता है।
2. पन्तेहड़ 1. सूनपुर 2. धारबगी 3. धिरयोली 4. पन्तेहड़ (गांव घिरयोली व पन्तेहड़ नगर पंचायत में सम्मिलित है) 1. सूनपुर 2. धारबगी 3. धिरयोली 4. पन्तेहड़ (गांव घिरयोली व पन्तेहड़ नगर पंचायत में सम्मिलित है कुंसल 1.कुसल बूहली 2.कुसल उपरली 3.ठारा 4.सूनपुर 5.धारबगी कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों घिरयोली व पन्तेहड़ को छोड़कर, शेष ग्राम, ग्राम सभा 'कुसल में सम्मिलित किया जाता है।
विकास खण्ड नगरोटा सूरियां
3. कैहरियां 1 मरियाणा 2.मलेला 3.कैहरियां 4.बसन्तपुर (ग्राम कैहरियां व बसन्तपुर नगर पंचायत में सम्मिलित है) 1 मरियाणा 2.मलेला 3.कैहरियां 4.बसन्तपुर (ग्राम .कैहरियां व बसन्तपुर नगर पंचायत में सम्मिलित है) लाहड़ू 1.ताहलियां 2.किम्मण 3.लाहड़ू 4.वैह 5.मैहसकर 6.बंगरूड 7.मरियाणा 8.मलैला कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्रामों कैहरियां व बसन्तपुर को छोड़कर, शेष ग्राम, ग्राम सभा 'लाहड़ू में सम्मिलित किया जाता है।
4. पलोहड़ा 1.मावा 2.पलोहड़ा 3.गगेहड 4.कुठेड़ा 5.लव 6.टयूकरी 1. लव, 2. टयूकरी के खसरा न0 397-443, 600/444- 601/444, 445, 447, 602/448,603 /448,649,604 /650, 605/650, 651-671, 648/672, 649/672, 485,487- 520, 606/539/ पलोहड़ा 1.मावा 2.पलोहड़ा 3.गगेहड 4.कुठेड़ा 5.टयूकरी के खसरा न0 153 से 157, 159 से 162, 164 से 167, 167/1, 169, 171, 172, 181 से 190, 201, 204 से 235, 336, 337, 339, 349, 350 से 359, 368, 380 तक कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम लव व टयूकरी के खसरा न0 जो नगर पंचायत ज्वाली में शामिल हुए हैं, को छोड़कर, शेष ग्राम, ग्राम सभा 'पलोहड़ा में ही रहेंगे।
521, 607/589/ 521, 522-525, 608/526, 609/526, 527-533, 590/534, 591/534, 597/535, 536/567, 610/568, 611/568, 612/568, 569-575 किता. 191, उक्त खसरा न0जो नगर पंचायत ज्वाली मे ं सम्मिलित हुए हैं ।
5. नरगाला 1. भनेई 2.मकराहन 3.भोल 4.नरगाला 5.गुहड़ा 6.सोहड़ा 7.समलाना क्रम सं0 1 से 3 में वर्णित गांव नगर पंचायत ज्वाली मे ं सम्मिलित किए गए है। 1. भनेई 2. मकराहन 3. भोल क्रम सं0 1 से 3 में वर्णित गांव नगर पंचायत ज्वाली मे ं सम्मिलित किए गए है। नरगाला 1 नरगाला 2 गुहड़ा 3 सोहड़ा 4 समलाना कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम भनेई, मकडाह व भोल को छोड़कर शेष ग्राम, ग्राम सभा 'नरगाला में ही रहेंगे।
6. कजलोट 1 चौहला 2.चकवन भगसूनाग 3.टऊ 1.कजलोट-1, 2.कजलोट.2, नगरघोटा ग्राम सभा सुघेड़ में पहले ही सम्मिलित किए गए है। टऊ (मुख्यवास इन्द्रुनाग) 1 चौहला 2.चकवन भगसूनाग 3.टऊ (क्रम सं0 7 अुनसार ग्राम जुहल को जोड़ा जाना प्रस्तावित है) कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम जो ग्राम सभा सुघेड़ में सम्मिलित किए गए हैं को छोड़कर, शेष ग्रामो के लिए, ग्राम सभा कजलोट के स्थान पर ग्राम सभा का नाम 'टऊ व मुख्यावास का नाम 'इन्द्रुनाग' घोषित किया जाता है।
7. उपरली दाड़ी 1.कण्ड 2.उपरली दाड़ी 3.जूहल (उपायुक्त की रिपोर्ट अनुसार उपरली दाड़ी व कण्ड नगर परिषद 1.कण्ड 2.उपरली दाड़ी 3.जूहल (रिपोर्ट अनुसार उपरली दाड़ी व कण्ड नगर परिषद धर्मशाला में सम्मिलित हुआ है) टऊ 1 चौहला 2.चकवन भगसूनाग 3.टऊ 4.जुहल कोष्ठ सं0 4 अनुसार ग्राम सभा उपरली दाड़ी के शेष गांव जूहल को ग्राम सभा 'टऊ' में जोड़ा जाता है।
8. सिद्धवाड़ी 1.सिद्धवाड़ी 2.चकवन सिद्धवाड़ी, 3.रसां, 4.बाघणी 1.सिद्धवाड़ी 2.चकवन सिद्धवाड़ी, क्रम सं0 1 व 2 नगर परिषद धर्मशालों सम्म्लिित हुए हैं 3.रसां 4.बाघणी बाघणी 1. रसां 2.बाघणी कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम जो नगर पंचायत में सम्मिलित है को छोड़कर ग्राम सभा सिद्धवाड़ी के शेष क्षेत्र हेतु ग्राम सभा का नाम/ मुख्यावास सिद्धवाड़ी के स्थान पर 'बाघणी' घोषित किया जाता है।
5015 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 5016 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 5017 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937

आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा), सचिव (पंचायती राज) ।

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पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 15 अक्तूबर, 2015

संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2014-हमीरपुर-इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (1)2/2014-15106-30 दिनांक 1 अगस्त 2015 के अन्तर्गत, जिला हमीरपुर में ग्राम सभा क्षेत्रों के पुनर्गठित करने हेतु प्रस्तावना द्वारा सम्बन्धित ग्राम सभा सदस्यों से आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किए गए थे तथा उपायुक्त, जिला हमीरपुर को इस सम्बन्ध में आक्षेप/सुझाव प्राप्त करने और उन पर विचार करने के उपरान्त अन्तिम सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

यह कि विकास खण्ड हमीरपुर की ग्राम सभा रोपा के ग्राम कोटलू, जूल्ही, धवां अप्पर को ग्राम सभा दरोगण पत्ति कोट में सम्मिलित करने बारे श्री रतन चन्द तथा अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूपी सं0 3862 /2015 के अन्तर्गत चुनौती दी गई, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार मामलें में उपायुक्त हमीरपुर द्वारा उनके कार्यालय आदेश सं0 पंच-हमीरपुर (पुनसीमांकन) /2015-5286-90 दिनांक 12.10.2015 के अन्तर्गत सम्बन्धित के आक्षेपों को सुनने व विचारने उपरान्त अस्वीकृत कर, प्रस्तावित ग्राम सभा के पुनर्गठन सम्बन्धी उक्त अधिसूचना को अन्तिम रूप से प्रकाशित किया जाना उचित बताया गया।5018 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम,1994(वर्ष 1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला हमीरपुर के निम्न अनुसूचि में वर्णित ग्राम सभा क्षेत्र को पुनर्गठित करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं। इन आदेशों के अन्तर्गत ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनर्गठन, विद्यमान पंचायतों के निर्वाचित पदाधिकारियों की पदावधि को प्रभावित नहीं करेगाः-

अनुसूचि

क्र. सं. ग्राम सभा का नाम जिससे क्षेत्रों/ग्रामों को अपवर्जित किया जाना है। कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा के ग्रामों के नाम। कोष्ठ संख्या-2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम। ग्राम सभा का नाम जिनमें कोष्ठ सं0-4 में वर्णित ग्रामों को सम्मिलित किया जाना है। कोष्ठ संख्या-5 में वर्णित ग्राम सभा में पुनर्गठन उपरान्त ग्रामों के नाम। विवरण।
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
विकास खण्ड हमीरपुर
1 रोपा 1.कराड़ा 2.रोपा 3.बणीं 4.कोठी 5.धबां लोअर 6.कोटलू 7.जूल्ही 8.धबां अप्पर 1. कोटलू 2. जूल्ही 3. धबां अप्पर दरोगण पत्ति कोट 1. कोटलू 2. जूल्ही 3. धबां अप्पर 4. दरोगण 5. थाना कोष्ठ संख्या-4 में वर्णित ग्राम को छोड़कर कोष्ठ संख्या-3 के शेष ग्राम, ग्राम सभा 'रोपा' में रहेंगे।

आदेश द्वारा, (ओंकार शर्मा), सचिव (पंचायती राज) ।

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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 02 नवम्बर, 2015

संख्याः एफ.डी.एस.-ए(3)-2/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्‌ शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तोल और माप संगठन में निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न्‌ उपाबन्ध-''क'' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते है, अर्थात्‌ः--

1 संंिक्षप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र हिमाचल प्रदेश मे प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे।

2. निरसन और व्यावृाियां.--(1) अधिसूचना संख्याः एफ.डी.एस-ए(3)-4/97-1 तारीख 23 मार्च, 2009 द्वारा अधिसूचित और समय समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (तोल और माप) निरीक्षक, तोल और माप, वर्ग-III, (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।5019 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त नियम 2 (।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, आर0डी0 धीमान, प्रधान सचिव (खा0ना0आ0एवंउ0मा)।

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उपाबन्ध ''क'' हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तोल और माप संगठन में निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान, वर्ग--III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्न्ति नियम 1. पद का नामः--निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान

2. पदों की संख्याः--23 (तेईस)

3. वर्गीकरणः--वर्ग--III, (अराजपत्रित)

4. वेतनमानः-- (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमानः-- पे--बैंड 10300-34800 रूपए जमा 3600 रूपए ग्रेड पे।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियोेंं के लिए उपलब्धियांः-- स्तम्भ 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार 13,900/- रूपए प्रतिमास। 5. चयन पद अथवा अचयन पदः--अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों तथा अन्य प्रवर्गो के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वाया निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वाया निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगी, जो पश्चात्‌वर्ती ऐसे निगमों/स्वाया निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वाया निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वाया निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थ्ों । 5020 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएँः--(क) अनिवार्य अर्हताः--किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान(भौतिकी एक विषय सहित), प्रौद्योगिकी या इजींनियरिंग में स्नातक की उपाधि रखता हो या तीन वर्ष के व्यावसायिक अनुभव के साथ इजींनियरिंग में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा धारक हो।

(ख) वांछनीय अर्हता :--हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशााओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हतांएँ प्रोन्नत व्यक्ति की दशा में लागू हाेंगी या नहींः--आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हताएँःँ-- हंॉंँ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकण्डमैन्ट, स्थानातरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदोें)ं की प्रतिशतताः--(i) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

(ii) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकण्डमैन्ट, स्थानातरण द्वारा भर्ती की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, स्थानांतरण किया जाएगाः--मैंन्टेनैंस सुपरवाईजरों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उपर्युक्त स्तम्भ संख्याः 07(क) के सामने सीधी भर्ती के लिए यथाविहित शैक्षिक अर्हता रखने के अध्याधीन तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हा,े ऐसा न होने पर हस्तसहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका उपर्युक्त स्तम्भ संख्या 07(क) के सामने यथाविहित शैक्षिक अर्हता रखने के अध्याधीन छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु मैंन्टेनैंस सुपरवाईजर और हस्तसहायकों के ऐसे पदधारियों, जो हिमाचल प्रदेश बाट और माप मानक(प्रवर्तन) नियम, 2004 की अधिसूचना की तारीख (अर्थात 29.10.2004) से पूर्व प्रोन्नति के लिए पात्र थे और जिनकी शैक्षिक अर्हता विज्ञान विषय (भौतिकी और रासायनिक विज्ञान चयनित विषयों सहित) के साथ दसवीं पास हो और उपर्युक्त यथाविहित अर्हता सेवाकाल को भी पूरा करते हों, पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाएगाः

परन्तु निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित दस बिन्दू पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः--5021 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937

रोस्टर बिन्दु संख्याः प्रवर्ग
पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, नवां और दसवां प्रोन्न्नति द्वारा
दूसरा, चौथा, छठा, और आठवां सीधी भर्ती द्वारा

टिप्पणः--रोस्टर प्रत्येक दसवें बिन्दु के पश्चात्‌ तब तक दोहराया जाता रहेगा जब तक समस्त सम्भरक प्रवर्गाें को दी गई प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता और तत्पश्चात्‌ रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा, जिससे पद रिक्त हुआ हैः

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम, एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उनके अपने संवर्ग(काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण Iः--उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की, इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण IIः--उपर्युक्त परन्तुक I के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेंः (1) जिला लाहौल एवं स्पिति।

(2) चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल।

(3) रोहड़ू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

(4) जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

(5) कुल्लू जिला का पंद्रह बीस परगना।

(6) कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

(7) जिला किन्नौर।

(8) सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। (9) मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत, पद्धर तहसील के झाऱवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रेला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चिऊणी, कालीपार मानगढ़, थाच-बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। 5022 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व संम्भरक(पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्तं के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि संम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

(1) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भीं कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः--अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाईज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॅान टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त र्निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी सरंचनाः--जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिये चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15(क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियाँ, नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः--5023 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 (i) संकल्पनाः--(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के तोल और माप संगठन में निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु वर्षानुवर्ष आधार पर संविदा अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र मेें आनाः--निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश, रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌, अध्यपेक्षा को संबद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन, इन भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा । (II) संंिवदात्मक उपलब्धियांँंँः--संविदा के आधार पर नियुक्त निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान को 13,900/-रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदा की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है, तो पश्चात्‌वर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 417/- रूपए की रकम (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश, नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति की दशा मे पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवष्यक या समीचीन समझा जाए, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संंिवदात्मक नियुक्तियांें के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को चयन के पश्चात, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-''ख'' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तेंः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 13,900/- रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 417/- रूपए (पद के पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे का 3 प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा/और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी । (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस (135) दिन के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

5024 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में, जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्‌्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का, किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/ व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/ दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0आर0-एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में यथा वर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार हाेंगे। 16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गाें/ अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः-- लागू नहीं।

18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह कारणाें को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमाें के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों)की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-''ख'' निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री.................. निवासी........................... ......,संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के5025 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 राज्यपाल के मध्य निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख.................. को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः--

1. यह कि प्रथम पक्षकार निरीक्षक, विधिक माप विज्ञान के रूप में, ........... से प्रारम्भ होने और.......... को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ को अर्थात्‌..............दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः परन्तु संविदा अवधि को वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाने के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13900/- रूपए प्रतिमास होगी(जो पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी)।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संंिवदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एस सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश और दस दिन के चिकित्सा अवकाश तथा पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश और चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों मेंं जहां पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्‌यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों, तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानन्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो। 5026 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। 8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/ जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियो प्रथम और की उपस्थिति मेेंं इसमेेंं सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंेंः

1. .......................................... .......................................... ......................................... (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... .......................................... ........................................... (नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर) साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. .......................................... ........................................... ......................................... (नाम व पूरा पता)

2. .......................................... .......................................... ........................................... नाम व पूरा पता

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. FDSA(3)-2/2014 Dated 02-11 2015

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 2nd November, 2015

No. FDS-A(3)-2/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post5027 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 of Inspector, Legal Metrology, Class-III, (Non-Gazetted) in the Weights and Measures Organization of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department (Weights & Measures)Inspector, Legal Metrology, Class-III, (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2015.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Food, Civil Supplies & Consumer Affairs Department (Weights & Measures) Inspector, Weights & Measures, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and promotion Rules, 2009 notified vide notification No. FDS-A(3)-4/97-I dated 23rd March, 2009 and as amended from time to time are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, R. D. Dhiman, Principal Secretary (FCS&CA).

____________

"ANNEXURE-A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF INSPECTOR LEGAL METROLOGY, (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE WEIGHTS AND MEASURES ORGANIZATION OF THE FOOD CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post.— Inspector, Legal Metrology

2. Number of Post(s).— 23(Twenty Three).

3. Classification.— Class –III (Non-Gazetted).

4. Scale of Pay.— (i) Pay Scale for regular incumbents: Pay Band ` 10300+34800 + ` 3600 Grade Pay (ii) Emoluments for Contract employees: ` 13,900/- as per details given in Col. 15-A.

5. Whether "Selection" Post or "Non Selection post".—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Between 18 and 45 years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

5028 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 Provided further that the upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector/ Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age-concession in direct recruitment as admissible to Government Servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/ are subsequently appointed by such Corporations/ Autonomous Bodies and who are/ were finally absorbed in the service of such Corporations/ Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S):—Should possess Bachelor Degree from a recognized University in Science (with Physics as one of the subjects), Technology or Engineering or holds a recognized Diploma in Engineering with 03 years professional experiance.

(b) Desirable qualifications:—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of the promotee(s).—Age:— Not applicable.

Educational Qualification:— Yes.

9. Period of Probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—(i) 40% by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

(ii) 60% by promotion failing which by direct recruitment on a 'regular' basis or by recruitment on contract basis, as the case may be..

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion /transfer is to be made.—By promotion from amongst the Maintenance Supervisors subject to possessing of educational qualification as prescribed for direct recruitment against Column No.7 (a) above with three years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion from amongst the Manual Assistants subject to possessing of educational qualification as prescribed for direct recruitment against Column No.7 (a) above with six years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.

5029 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937

Provided that the incumbents of Maintenance Supervisors and Manual Assistants who were eligible for promotion prior to the date of notification of H.P. Standards of Weights & Measures (Enforcement) Rules, 2004 (i.e. 29.10.2004) will be considered for promotion with the qualification of Matric Pass with Science(Physics & Chemistry as elective subjects) and also having the qualifying service as prescribed above.

Provided further that for filling up the posts of Inspector, Legal Metrology, the following 10 points "post" based roster shall be followed:—

Roster Point No. Category
1st , 3rd ,5th ,7th ,9th , & 10th Promotee
2nd , 4th , 6th , & 8th Direct recruitment.

Note:—The roster will be repeated after every 10th point till the representation to all the feeder categories is achieved by the given percentage and thereafter the vacancy shall be filled up from the category which vacates the post.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that proviso supra (I) shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I: For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II: For the purpose of Proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:

1. District Lahaul & Spiti

2. Pangi and Bharmour Sub-Divisions of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat Gram Panchats of Rampur Bushahr Tehsil of Distt. Shimla.

5. Pandra Bis Pargana of Tehsil Nirmand of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub- Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

5030 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal Patwar Circles of Bali-Chowki sub-Tehsil. Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh Trailla, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circles of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangrah, Thach Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circls of Thunag Teshil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil of Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that;

(1) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast 3 years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Exservicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged."

12. If a Departmental promotion Committee exists, what is its Composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test' if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be,5031 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.

15 (A) Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT.—(a).Under this policy, the Inspector, Legal Metrology, in the Weights and Measures Organization of the Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year-to-year basis.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant post on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these R&P Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:—The Inspector, Legal Metrology, appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13,900/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount of Rs. 417/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARYAUTHORITY:—The Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh will be Appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointments will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:—After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-'B' appended to these Rules.

(VII) TERMS & CONDITIONS:—(a). The Contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 13,900/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay) The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 417/-(3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scale etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

5032 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 (c) Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service. However, the contract employees will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days special leave. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty.

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidates will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR,SR, Leave Rules, GPF Rules/Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in the case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Not applicable

18. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

5033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ANNEXURE –"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Inspector, Legal Metrology and the

Government of Himachal Pradesh through Director, Food, Civil Supplies & Consumer

Affairs, Himachal Pradesh.

This agreement is made on this _____________day of______in the year_____Between Sh./Smt.--------------------S/o/D/oShri----------R/O_______________________ Contract appointee (herein-after called the FIRST PARTY), AND the Governor, Himachal Pradesh through Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as Inspector, Legal Metrology on contract basis on the following terms and conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Inspector, Legal Metrology on contract basis for a period of one year commencing on day of ……... and ending on the day of………………… It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on…………… And information and notice shall not be necessary.

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned Head of Department shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be ` 13,900/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay).

3. The service of the FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed/ posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.

4. Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month's service. However, the contract employee will also be entitled for 135days Maternity Leave, 10 day's Medical Leave and 5 days Special Leave. He/she shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated up to the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

5034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/ her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of woman candidate's pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re- examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/CPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS THE FIRST PARTY AND SECOND PARTY have to set their hands the day, month and year, first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. …………………………………. ………………………………… ( Name & full Address )

: (Signature of FIRST PARTY)

2. ………………………………… ………………………………… ( Name and Full Address ) : (Signature of SECOND PARTY)

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla the 2nd November, 2015.

No.HHC/GAZ/ 14-281/2005.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 ays' earned leave w.e.f. 6.11.2015 to 10.11.2015 with permission to suffix Diwali holidays, Second Saturday and Sunday falling w.e.f. 11.11.2015 to 15.11.2015 in favour of Smt. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM, Hamirpur, H.P.

Certified that Ms. Gurmeet Kaur is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

5035

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 Also certified that Ms. Gurmeet Kaur would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM, Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla the 3rd November, 2015

No.HHC/GAZ/ 14-322/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 05 days' earned leave w.e.f. 5.11.2015 to 9.11.2015 with permission to suffix holidays falling w.e.f. 10.11.2015 to 12.11.2015 in favour of Ms. Manisha Goyal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Nahan, H.P.

Certified that Ms. Manisha Goyal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Manisha Goyal would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Nahan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH , SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 3rd November, 2015

No. HHC/GAZ/ 14-322/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 07 days' earned leave w.e.f. 3.10.2015 to 9.10.2015 with permission to prefix gazetted holiday fell on 2.10.2015 and to suffix Second Saturday and Sunday fell on 10.10.2015 & 11.10.2015 in favour of Ms. Manisha Goyal, Civil Judge (Junior Division)-cum JMIC, Nahan, H.P. Certified that Ms. Manisha Goyal has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Manisha Goyal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Nahan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

5036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 26th October, 2015

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare ivil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Bilaspur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during earned leave period of Smt. Vijay Lakshmi, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur w.e.f. 26.10.2015 to 10.11.2015 or until she returns from leave.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 29th October, 2015

No. HHC/GAZ/14-268/2003. Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 09 days earned leave w.e.f. 15.9.2015 to 23.9.2015 in favour of Shri Arvind Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM(I), Dehra, District Kangra, H.P.

Certified that Shri Arvind Kumar has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Arvind Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM(I), Dehra, District Kangra, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

BY ORDER. REGISTRAR GENERAL.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

"NOTIFICATION"

Shimla, the 27th October, 2015

No.HHC/Estt.3(335)/92-I-.—06 days earned leave on and with effect from 11.09.2015 to 16.09.2015, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Ramesh Chand, Secretary of this Registry.

5037

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 Certified that Shri Ramesh Chand has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Ramesh Chand would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

"NOTIFICATION"

Shimla, the 27th October, 2015

No. HHC/Admn.3(227)/86-I.—03 days Commuted leave on and with effect from 08.09.2015 to 10.09.2015, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Siri Ram Verma, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Siri Ram Verma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Siri Ram Verma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

_______

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

"NOTIFICATION"

Shimla, the 27th October, 2015

No. HHC/Admn.3(331)/92-I.— 04 days earned leave on and with effect from 28.09.2015 to 01.10.2015, with permission to prefix Sunday falling on 27.09.2015 and suffix Gazetted Holiday on 02.10.2015, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Davinder Chopra, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Davinder Chopra has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Davinder Chopra would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

BY ORDER, REGISTRAR GENERAL.

5038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171 0 01

NOTIFICATION

Shimla, the 15th October, 2015

No.HHC/GAZ/14-53/74-VI.—Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has been pleased to extend the period of deputation of Shri Chirag Bhanu Singh, a member of H.P.Judicial Service in the cadre of District Judges/Additional District Judges, for a further period of one year from 10.11.2015, pursuant to letter No.F.6/2010-SCA (I) dated 6.10.2015 of Shri M.K. Hanjura, Registrar (Administration-I), Supreme Court of India, New Delhi.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH, COURT OF HIMACHAL PRADESH, REGISTRAR GENERAL.

________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001.

NOTIFICATION

Shimla, the 2nd November, 2015.

No. HHC.1(5-Computer/Gen(Info)/DOJ)/2011-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to constitute a Committee of two Hon'ble Judges of this High Court in the name of "Committee for drawing Annual Report" for the purpose of finalization of Annual Report of the High Court of Himachal Pradesh, as under :--

1. Hon'ble Mr. Justice Tarlok Singh Chauhan, Judge Member
2. Hon'ble Mr. Justice Sureshwar Thakur, Judge Member
3. Central Project Coordinator, High Court of H.P., Shimla. Secretary

By order etc. ( C.B. BAROWALIA ), Registrar General.

_________

ब अदालत सुरेश पटियाल तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

सीता देवी पत्नी फतेह सिंह राना, वासी पुआड, डाकघर बीड बगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।

बनाम5039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937

आम जनता

विषय.-प्रार्थना पत्र जेर धरा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या 18290, दिनांक 21-10-2015 सीता देवी पत्नी फतेह सिंह राना, वासी पुआड, डाकघर बीड बगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि सुमन राना पुत्री फतेह सिंह राना वासी पुआड, डाकघर बीड बगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का जन्म दिनांक 16-11-1977 को वासी पुआड, डाकघर बीड बगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुआ है परन्तु वह जन्म दिनांक 16-11-1977 ग्राम पंचायत बीड बगेहडा के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके तथा अब उक्त जन्म तिथि 16-11-1977 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत बीड बगेहडा में दर्ज करवाना चाहती है। अतः इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुमन राना पुत्री फतेह सिंह राना, वासी पुआड, डाकघर बीड बगेहडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर के जन्म दिनांक 16-11-1977 को ग्राम पंचायत प्रचायत बीड बगेहडा के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 19-11-2015 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो कर अपना उजर पेश कर सकता है न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। आज दिनांक 21-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती व्यासा देवी पत्नी स्व0 रनिया पुत्र फलातु राहिना, वासी बडई, मौजा करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

1. जगदेव सिंह, 2. करतार चन्द, 3. सुरेंदर कुमार पुत्रगण, 4. श्रीमती पीगला देवी पत्नी स्व0 रूप सिंह पुत्र नन्दू, वासी बडई, मौजा करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0), 5. रमेश चन्द, 6. सुरेश चन्द पुत्रगण, 7. श्रीमती रीता देवी, 8. रुबवंती पत्नी स्व0 दुर्गा दास पुत्र नन्दू, वासी बडई, मौजा करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

विषय.-इन्तकाल नंबर 534 (फक उल रेहन), वासी बडई, मौजा करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में उपरोक्त फरीकदोयम व आम जनता को सूचित किया जाता है कि पटवार सर्कल वनाल, मौजा करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर पटवारी द्वारा इन्तकाल नंबर 534 (फक उल रेहन) दिनांक 07-09-2015 को दर्ज किया गया है जिसका मुकाबला क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा 15-09-2015 को हो चुका है। इस इन्तकाल में सम्मिलित भूमि रेहन शुदा खाता नंबर 9, खतौनी नंबर 14 अनुसार जमाबंदी वर्ष 2010-11 के अनुसार व्यासा देवी राहिना का 1/3 भाग रकवा बकदर, 5 कनाल 7 मरला माल 0.23 पैसा व्यासा देवी राहिना के हक में मुुर्तहिनान जगदेव सिंह आदि मुर्तहिनान से फक होकर राहिना के पक्ष भूमि फक होनी है। यह भूमि राहिना ने पत्र्च हजार रूपये में मुर्तहिनान के पास रहन रखी है 5040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 इन्तकाल मजकुर ने पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष पेश होने पर मुर्तहिनान में से क्रम संख्या 1 से 4 ने हाजिर आकर अपने हिस्सा के 625 रूपये की राशि प्राप्ति की पुष्टि दिनांक 15-09-2015 को कर दी है और मुर्तहिनान क्रम संख्या 5 ता 8 की 625 रूपये की रसीदें सम्बन्धित प्रधान से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत की हैं परन्तु वह स्वयं हाजिर न हो रहें हैं। अधोहस्ताक्षरी को विश्वास हो चुका इनकी समनो की तामिल साधारण तरीके से न हो सकती है।

अतः उन्हें इश्तहार हजा द्वारा मुर्तहिनान क्रम संख्या 5 ता 8 को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17-11-2015 को हाजिर आकर वावत प्रस्तुत प्राप्ति रसीदात राशी जेर रहन मकाम पटवार सर्कल बनाल में प्रस्तुत कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में उनकी और से राशि प्राप्ति की रसीदात इन्तकाल हजा की सुनवाई के दौरान सम्बन्धित प्रधान द्वारा सत्यापित करके प्रस्तुत हुई है, उनको सही मानते हुए इन्तकाल हजा का फैसला गुण व दोष के आधार पर मानते हुए उनकी गैर हाजरी में कर दिया जायेगा।

ये इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-10-2015 को जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुजानपुर।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 10/2015 तारीख मरजुआ : 23-09-2015 तारीख पेशी : 20-10-2015 श्री दुलाराम पुत्र स्व0 श्री मुशुराम, निवासी ग्राम बझोल, डाकघर थाची, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-भू-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती करने बारे प्रार्थान पत्र।

इश्तहार :

इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि उपरोक्त प्रार्थी श्री दुलाराम पुत्र स्व0 श्री मुशुराम, निवासी ग्राम बझोल, डाकघर थाची, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा चनारडी तथा मौजा बझोल में प्रार्थी का नाम दिला राम दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, निर्वाचन आयोग पहचान-पत्र, आधार कार्ड, व ब्यानात बाशिन्दगान देह के अनुसार प्रार्थी का नाम दुलाराम पुत्र स्व0 श्री मुशुराम है जो कि सही है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 20-11-2015 को अपराह्‌न 2.00 बजे तक हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा यह समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अन्तिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।5041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 20-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Charnahji Lal s/o Lt. Shri Geeta Ram, r/o Village Shauli, P.O. Sainj, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Charnahji Lal s/o Lt. Shri Geeta Ram, r/o Village Shauli, P.O. Sainj, Sub- Tehsil Dhami, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of death of his Grand mother named Smt. Nakhri w/o Lt. Shri Mathku, r/o Village Shauli, P.O. Sainj, Sub-Tehsil Dhami, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Chalahal, Shimla. The non-availability certificate issued by Gram Panchayat Chalahal vide No. nil dated 28-10-2015.

Sl. No. Name of the family members Relation Date of Death
1. Smt. Nakhri Grand mother 09-05-2007

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of death of above named in the record of Gram Panchayat Chalahal may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 02-11-2015 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0

कुमारी अवंन्तिका पुत्री श्री कलम सिंह, निवासी गांव धन्ध्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए जन्म तिथि की दरूस्ती पंचायत रिकार्ड में किए जाने बारे।5042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 श्री कलम सिंह, पुत्र श्री घण्डी सिंह, निवासी गांव धन्ध्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त की जिस में आग्रह किया कि उसकी बेटी अवंन्तिका की जन्म तिथि 30-11-2002 है। जबकि पंचायत रिकार्ड में 30-11-2002 की बजाए 30-11-2001 दर्ज की गई है जो कि गलत है। अतः दरूस्ती आदेश जारी किये जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई आपाि/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 21-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो जन्म तिथि की दरूस्ती हेतु ग्राम पंचायत क्वार, तहसील डोडरा क्वार को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0

कुमारी श्याम भक्ति पुत्री श्री बीरबल सिंह, निवासी गांव धन्ध्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त बराए नाम की दरूस्ती पंजायत रिकार्ड में किए जाने बारे।

कुमारी श्याम भक्ति पुत्री श्री बीरबल सिंह, निवासी गांव धन्ध्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक दरख्वास्त की जिस में आग्रह किया कि उसका नाम जो पंचायत रिकार्ड में श्याम भक्ति के बजाए टुनी पुत्री बीरबल सिंह, निवासी गांव धन्ध्रवाड़ी, डाकघर क्वार, तहसील डोडरा क्वार, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश दर्ज किया गया है जो कि गलत है। अतः दरूस्ती आदेश जारी किये जावे।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारे कोई आपाि/एतराज हो तो वह तारीख पेशी 20-11-2015 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर हो कर पेश कर सकता है। यदि निश्चित तारीख पेशी को किसी भी व्यक्ति से कोई एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो नाम की दरूस्ती हेतु ग्राम पंचायत क्वार, तहसील डोडरा क्वार को आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उपमण्डल दण्डाधिकारी, डोडरा क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।5043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937

In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Putul Devi w/o Shri Sanjay Oraon, r/o Bishnu Bhawan Sanjauli Shimla, Tehsil & . . Applicant. District Shimla, H. P.

Versus

General Public . . Respondent.

Application under Section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Putul Devi w/o Shri Sanjay Oraon, r/o Bishnu Bhawan Sanjauli Shimla, Tehsil & District Shimla, H. P. has applied for registration the name and date of birth of her son namely Mr. Sunil Oraon (DOB 14-1-2002) and Miss Susmita (DOB 25-7-2004) in the record of Municipal Corporation, Shimla.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 5-12-2015 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 4th day of November, 2015.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban), District Shimla.

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री अजय कुमार पुत्र श्री कुल भूषण, निवासी विक्रम कैसल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री अजय कुमार पुत्र श्री कुल भूषण, निवासी विक्रम कैसल, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 04-12-1995 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अजय कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री अमर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी म0 नं0 1084/10, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री अमर सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह, निवासी म0 नं0 1084/10, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी माता श्रीमती दर्शनी देवी जिसकी मृत्यु तिथि 24-4-2004 को हुई है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रीमती दर्शनी देवी की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी गांव व डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री सुरेन्दर कुमार पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी गांव व डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र श्री अरूण कुमार जिसकी जन्म तिथि 25-11-2009 है, का नाम ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अरूण कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री शिव कुमार पुत्र श्री रोहतास, निवासी H. No. 264/1, कैंट एरिया, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री शिव कुमार पुत्र श्री रोहतास, निवासी H. No. 264/1, कैंट एरिया, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र श्री रोहित यादव जिसकी जन्म तिथि 05-07-2002 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री रोहित यादव की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी ग्राम नावनी, डा0 जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी ग्राम नावनी, डा0 जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री साक्षी जिसकी जन्म तिथि 03-11-2004 है, का नाम ग्राम पंचायत जमटा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर साक्षी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री दलिप सिंह पुत्र श्री दलबीर सिंह, निवासी H.No. 43/6 Moh. गोबिन्दगढ़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री दलिप सिंह पुत्र श्री दलबीर सिंह, निवासी H.No. 43/6 Moh. गोबिन्दगढ़, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 29-10-1991 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री दलिप सिंह की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री अमन कुमार पुत्र श्री मुकन्दी लाल, निवासी डाकरा P. O. बरमा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री अमन कुमार पुत्र श्री मुकन्दी लाल, निवासी डाकरा P. O. बर्मा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र श्री राकेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 07-10-90 है, का नाम ग्राम पंचायत बरमा पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर राकेश कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-9-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सन्नी जिसकी जन्म तिथि 12-02-1992 है, का नाम ग्राम पंचायत देवका-पुड़ला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सन्नी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती बाला देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश, निवासी जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र हन्नी जिसकी जन्म तिथि 18-05-1993 है, का नाम ग्राम पंचायत देवका-पुड़ला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर हन्नी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री पवन पुत्र श्री फकीर चन्द, निवासी सलानी, डा0 सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री पवन पुत्र श्री फकीर चन्द, निवासी सलानी, डा0 सैनवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 16-03-1991 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर पवन की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री गुरदीप पुत्र श्री सेवा राम, निवासी ओगली, डा0 कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री गुरदीप पुत्र श्री सेवा राम, निवासी ओगली, डा0 कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र कर्ण कुमार जिसकी जन्म तिथि 02-03-2004 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री कर्ण कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री कासम अली पुत्र श्री नूर हुसैन, निवासी भेड़ो, डा0 माार, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री कासम अली पुत्र श्री नूर हुसैन, निवासी भेड़ो, डा0 माार, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री नूरी जिसकी जन्म तिथि 22-04-1992 है, का नाम ग्राम पंचायत माार, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रीमती नूरी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री वाहिदा जिसकी जन्म तिथि 27-04-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर वाहिदा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अकरम जिसकी जन्म तिथि 28-01-2011 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अकरम की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री जमीला जिसकी जन्म तिथि 07-04-2007 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर जमीला की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र रमजान जिसकी जन्म तिथि 15-11-2005 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रमजान की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री धूमन पुत्र श्री लालदीन, निवासी खरकोें, डा0 त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री हुसन बीबी जिसकी जन्म तिथि 01-02-1998 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर हुसन बीबी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री अन्जुम पुत्री श्री लाल खान, निवासी चीड़ा वाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री अन्जुम पुत्री श्री लाल खान, निवासी चीड़ा वाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 26-05-1997 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अन्जुम की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गोपाल राम, निवासी रामपुर जटटान, डा0 कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गोपाल राम, निवासी रामपुर जटटान, डा0 कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र विजय कुमार जिसकी जन्म तिथि 17-06-1999 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर विजय कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गोपाल राम, निवासी रामपुर जटटान, डा0 कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गोपाल राम, निवासी रामपुर जटटान, डा0 कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अजय कुमार जिसकी जन्म तिथि 10-11-1997 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री अजय कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गोपाल राम, निवासी रामपुर जटटान, डा0 कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री प्यारे लाल पुत्र श्री गोपाल राम, निवासी रामपुर जटटान, डा0 कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मन्जीत कौर जिसकी जन्म तिथि 15-05-1995 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाआम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर मन्जीत कौर की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती कान्ता देवी w/o श्री गुरपाल सिंह, निवासी चीड़ा वाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती कान्ता देवी w/o श्री गुरपाल सिंह, निवासी चीड़ा वाली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रीतू जिसकी जन्म तिथि 15-05-2005 है, का नाम M. C. नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थिन अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रीतू की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी नैरों, डा0 K. W. भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री जसवन्त सिंह, निवासी नैरों, डा0 कोलां वाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र अंकुश जिसकी जन्म तिथि 23-03-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत कोलां वाला भूड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री अंकुश की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री राम पाल पुत्र श्री पतिया राम, निवासी पालियों, डा0 पालियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री राम पाल पुत्र श्री पतिया राम, निवासी पालियों, डा0 पालियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पिता पतिया राम जिसकी मृत्यु तिथि 15-05-1984 है, का नाम ग्राम पंचायत बरमा-पापड़ी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री पतिया राम की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री किशन सिंह, निवासी धार-क्यारी, डा0 नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री किशन सिंह, निवासी धार-क्यारी, डा0 नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 27-04-1958 है, का नाम ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रीमती सावित्री देवी की जन्म तिथि 27-4-1958 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती ऊषा रानी w/o श्री रवि प्रकाश, निवासी म0 नं0 746/3, शिमला रोड़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती ऊषा रानी w/o श्री रवि प्रकाश, निवासी म0 नं0 746/3, शिमला रोड़ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रूबी जिसकी जन्म तिथि 09-09-1964 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रूबी की जन्म तिथि 27-4-1958 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री सूरत राम, निवासी जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री बलजीत सिंह पुत्र श्री सूरत राम, निवासी जामली, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके भाई रणजीत सिंह जिसकी मृत्यु तिथि 5-3-1986 है, का नाम ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रणजीत सिंह की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-09-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5057 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती दीपिका चौहान पुत्री श्री वासूदेव सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, H. No. 36, जामनी वाला रोड़, बद्रीपुर, पांवटा साहिब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती दीपिका चौहान पुत्री श्री वासूदेव सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, H. No. 36, जामनी वाला रोड़, बद्रीपुर, पांवटा साहिब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 05-02-1971 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्रीमती दीपिका चौहान की जन्म तिथि 5-2-1971 को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री विरेन्दर सिंह पुत्र श्री टिका राम, निवासी सिगीयो, डा0 गागल शिकोर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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आम जनता

श्री विरेन्दर सिंह पुत्र श्री टिका राम, निवासी सिगीयो, डा0 गागल शिकोर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री स्नेहा जिसकी जन्म तिथि 22-4-2012 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर स्नेहा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री किशन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी ग्राम गौंच, डा0 बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री किशन सिंह पुत्र श्री प्रताप सिंह, निवासी ग्राम गौंच, डा0 बनेटी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री क्रेशनी जिसकी जन्म तिथि 15-8-1998 है, का नाम ग्राम पंचायत बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर क्रेशनी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री अमृत प्रकाश पुत्र श्री गुरदिाा मल, निवासी कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री अमृत प्रकाश पुत्र श्री गुरदिाा मल, निवासी कैन्ट एरिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सोनिया जिसकी जन्म तिथि 03-06-1991 है, का नाम नगर पालिका नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सोनिया की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती सुशीला w/o श्री मुकुन्द प्रसाद, निवासी गांव व डा0 मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती सुशीला w/o श्री मुकुन्द प्रसाद, निवासी गांव व डा0 मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सुनिल गौतम जिसकी जन्म तिथि 10-01-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत मोगीनन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सुनिल गौतम की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री केवल राम पुत्र श्री राम लाल, निवासी ग्राम डेरा, डा0 नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा

बनाम

आम जनता

श्री केवल राम पुत्र श्री राम लाल, निवासी ग्राम डेरा, डा0 नारायणगढ़, जिला अम्बाला, हरियाणा ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री तमन्ना जिसकी जन्म तिथि 31-05-2013 है, का नाम ग्राम पंचायत काला-आम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 9-11-2015 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर तमन्ना की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-10-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।5060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (ना0 तह0) हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री सोम नाथ पुत्र अमर चन्द

बनाम

आम जनता

आवेदन पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोम नाथ पुत्र अमर चन्द, वासी वीदडवाल ने इस कार्यालय/न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके चाचा दलीप पुत्र बेली राम की मृत्यु दिनांक 13-4-84 को हुई है लेकिन उसकी मृत्यु की तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-15 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित कर सकता है। यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय में प्राप्त वादी द्वारा मृत्यु तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत वीदडवाल को आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 16-10-15 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री रोहित कुमार पुत्र मोहिन्द्र सिंह, गांव जलग्रां टव्बा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री रोहित कुमार पुत्र मोहिन्द्र सिंह, गांव जलग्रां टव्बा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 28-09-2014 को श्रीमती संगीता देवी पुत्री श्री पवन कुमार, गांव हम्बेवाल, तहसील नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, टव्बा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण टव्बा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।5061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 19-10-2015 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) राज कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राज कुमार पुत्र श्री ब्रहम्मा नन्द, निवासी जखेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र रोहन दा का जन्म गांव जखेड़ा में दिनांक 23-07-1997 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-10-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) चरण दास बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री चरण दास पुत्र श्री गंगा राम, निवासी बहड़ाला, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र सन्दीप कुमार का जन्म गांव जलग्रां टव्बा में दिनांक 12-02-1989 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-11-2015 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। 5062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 नवम्बर, 2015/14 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 20-10-2015 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

श्री सुरिन्द्र नाथ कालिया पुत्र श्री हंस राज कालिया, गांव विकास नगर ऊना, डा0 ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री सुरिन्द्र नाथ कालिया पुत्र श्री हंस राज कालिया, गांव विकास नगर ऊना, डा0 ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 03-11-1980 को श्रीमती आशा रानी कालिया पुत्री श्री वेद पकाश, गांव रैन्सरी, तहसील ऊना, जिला ऊना हि0 प्र0 के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण, नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण नगर परिषद्‌ ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 17-11-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा। आज दिनांक 17-10-2015 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 05 November 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-11-05.151_gazette_2015-05_11_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-11-05.151_gazette_2015-05_11_2015.