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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 157, 17 November 2015

Published 17 November 2015

Gazette no.
157
Gazetteid
157/GAZETTE/2015-17/11/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-11-17.157_gazette_2015-17_11_2015
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated : the 10th November, 2015

No. HHC/Rules/GS-SH(part file).—The Hon'ble Chief Justice, High Court of H.P., is pleased to make the following amendments in "High Court of Himachal Pradesh (Use, Maintenance and Control of Guest Houses and Sessions Houses) Rules, 2013":—

157-राजपत्र/2015-17-11-2015 (5291)5292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937

Short title 1. These rules shall be called the "High Court of Himachal Pradesh (Use, Maintenance and Control of Guest Houses and Sessions Houses)(1st Amendment-2015) Rules, 2013"
Commencement 2. These rules shall come into force with immediate effect.
Amendments 3. 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 1 0. 1 1. 1 2. 1 3. 1 4. In the existing Rule 8(a) words "spouse and close" shall stand deleted. After amendment this Rule 8(a) shall read as under: "Hon'ble the Chief Justice of India and his family members". In the existing Rule 8(b) the words "their spouses and close" shall stand deleted. After amendment, this clause shall read as under "Hon'ble Judges of Supreme Court of India and their family members". In the existing Rule 8(c) the words "spouse and close" shall stand deleted. After amendment, this clause shall read as under: "Hon'ble Chief Justice of High Court and his family members" In the existing Rule 8(d) the words "spouse and other close" shall stand deleted. After amendment, this Rule shall read as under: "Hon'ble Judges of the High Court and their family members." In the existing Rule 8(e) the word "spouse" shall stand deleted and substituted by words "his family members". After amendment, this Rule shall read as under: "Former Chief Justice of India and his family members" In Rule 8(f) word "spouses" shall stand deleted and replaced by words "family members". After amendment, this Rule shall read as under: "Former Judges of the Supreme Court and their family members." In Rule 8 (g) the word "spouses" shall stand deleted and substituted by words "their family members". After amendment, this Rule shall read as under: "Former Chief Justices of High Court and their family members" In Rule 8(h) the word "spouses" shall stand deleted and substituted by words "their family members". After amendment, this Rule shall read as under: "Former Judges of the High Court and their family members." After existing Rule 8(h), the following new Rule (h)(a) shall be added as under: "Former Judges of other High Courts and their accompanying family members" The existing Rule 8(i) shall stand deleted and substituted by new Rule 8(i) as under: "Sitting Judges of other High Courts and their accompanying family members." The existing Rule 8(k) shall stand deleted and substituted by new Rule as 8(k) as under: "Guests of Hon'ble sitting Supreme Court Judges and sitting H.P. High Court Judges." In the existing Rule 8(n), the words "or accompanying any Judge or former Judge of other High Court either on transfer to the High Court or on retirement of any judge belonging to or settled in the
1 5. State of Himachal Pradesh" shall stand deleted. The existing Annexure-'A' to the Rules shall stand deleted and substituted by new Annexure-A as under:—
5293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937

ANNEXURE-A

(See Rule 10)

CHARGES FOR USE OF SUITES/ORDINARY ROOMS IN THE HIGH COURT GUEST

HOUSES/SESSIONS HOUSES IN HIMACHAL PRADESH.

Lodging Charges from dignitaries as mentioned in Rule 8(a):—

1. Sitting Supreme Court Judges/ H.P. High Court Sitting Judges and their family members, Rule 8(a) to 8(d). Suite Rs. 250/- Room Rs. 200/-
2. Former Supreme Court/H.P. High Court Judges and their family members, Rule 8(e) to 8(g). Rs. 300/- Rs. 200/-
3. Sitting Judges of other High Courts and their accompanying family members Rule 8(i). Rs. 600/- Rs. 400/-
4. Former Judges of other High Courts and their accompanying family members Rule 8 (h). Rs. 750/- Rs. 500/-
5. Guest of sitting Supreme Court Judges and sitting H.P. High Court Judges, Rule 8 (k). Rs. 750/- Rs. 500/-
6 Judicial Officer in the State of H.P. and their spouses, Rule 8(j). Rs. 250/- Rs. 200/-
7. Registrar General, Registrars, including Additional Registrars/Joint Registrars/ Special Registrars and Officers of equivalent rank of the Supreme Court of India and of other High Courts, Rule 8(l). Rs. 250/- Rs. 200/-
8. Secretaries/Private Secretaries of the visiting Hon'ble the Chief Justice and Judges of the Supreme Court and of other High Courts accompanying the dignitaries, Rule 8(m). Rs. 250/- Rs. 200/-
9. Officers/officials of the other High Court or any other government department especially invited by the High Court in connection with the official work, Rule (8)n. Rs. 250/- Rs. 200/-
10. Such other person including the judicial officer working in any other state as may be permitted by the Hon'ble the Chief Justice, Rule 8(o). Rs. 900/- Rs. 700/-

Notes : (i) For extra bed provided on demand, money equivalent to 25% of the charges for the room shall be payable by the guest(s).

5294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937
11. Breakfast Rs. 45/-Veg.) Rs. 60/-(Non Veg.)
12. Lunch Rs. 100/-(veg) Rs.110(Non.Veg)
13. Dinner Rs. 100/-(veg) Rs.110/-(Non.Veg.)
14. Tea Rs. 05/-

By order, Sd/- Hon'ble The Chief Justice.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th November, 2015

No.HHC/GAZ/ 14-281/2005.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 05 days' earned leave w.e.f. 6.11.2015 to 10.11.2015 with permission to suffix Diwali holidays, Second Saturday and Sunday falling w.e.f. 11.11.2015 to 15.11.2015, already sanctioned vide this Registry Notification number HHC/GAZ/14-281/2005-28809-18 dated 2/3.11.2015 in favour of Smt. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM,Hamirpur, H.P.

By order, Sd/- Registrar General.

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्रीमती सपना देवी बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती सपना देवी पत्नी श्री कांशी राम, निवासी रामनगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री सौम्या की जन्म तिथि 23-07-1998 है परन्तु ग्राम पंचायत मन्त में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे सौम्या की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-12-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।5295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 2-11-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं0 : 90/NT/15

श्री ओम प्रकाश बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री सरन दास, निवासी राम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र आरिक प्लरेच का जन्म दिनांक 11-09-2001 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत मन्त़ में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त आरिक प्लरेच का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-11-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-10-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Rajinder Mohan Gour बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Rajinder Mohan Gour पुत्र श्री Ramesh Gour, निवासी K.B. Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Shiva Gour की जन्म तिथि 16-12-1990 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Shiva Gour की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-12-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।5296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 4-11-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Rajinder Mohan Gour बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Rajinder Mohan Gour पुत्र श्री Ramesh Gour, निवासी K.B. Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Aditi Gour की जन्म तिथि 17-08-1992 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Aditi Gour की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-12-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-11-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Tsundu Dorjee बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tsundu Dorjee पुत्र श्री Phurbu Gyalpo, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Mordon की जन्म तिथि 01-06-1999 है परन्तु ग्राम पंचायत Mant में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Mordon की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-12-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।5297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 4-11-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री प्रमोद कुमार थापा बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री प्रमोद कुमार थापा पुत्र श्री मदन सिंह थापा, निवासी दाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री मोनिका थापा का जन्म दिनांक 23-07-1993 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत Kajlot में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मोनिका थापा का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-12-15 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-11-15 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 ........................

तारीख पेशी : 28-11-2015 श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री टेक सिंह, निवासी टिलरु, डाकघर चनौण, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री दीप शीखा की जन्म तिथि 01-05-2014 है, जो कि ग्राम पंचायत चनौण के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री दीप शीखा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत चनौण के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-11-2015 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपाि दर्ज करे। तारीख गुजरने के 5298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1966 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 30-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री कॉशी राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दीपी सिंह पुत्र मान दास, निवासी लपाह, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।

आदेश

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि दीपी सिंह पुत्र मान दास, निवासी लपाह, फाटी लपाह, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में नाम दरुस्ती बारे आवेेदन प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड फाटी लपाह में ओम सिंह नाम दर्ज है जबकि विद्यालय प्रमाण-पत्र व ग्राम पंचायत शांघड़ व आधार कार्ड में दीपी सिंह पुत्र मान दास दर्ज है ये दोनों नाम इसी के हैं। आवेदक ने इस बारे शपथ पत्र भी दिया है राजस्व रिकार्ड में ओम सिंह उर्फ दीपी सिंह नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-11-2015 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा ग्राम पंचायत रिकार्ड में ईन्द्राज करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत श्री कॉशी राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दलीप सिंह पुत्र किशन सिंह, निवासी ठगवाचा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरुस्ती करने बारे।5299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 आदेश

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि दलीप सिंह पुत्र किशन सिंह, निवासी ठगवाचा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में नाम दरुस्ती बारे आवेेदन प्रस्तुत किया है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में उसका नाम दीप चन्द दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में व आधार कार्ड में दलीप सिंह दर्ज है ये दोनों नाम इसी के हैं। आवेदक ने इस बारे शपथ पत्र भी दिया है तथा ग्राम पंचायत रिकार्ड में दीप सिंह उर्फ दलीप सिंह नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-11-2015 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा ग्राम पंचायत रिकार्ड में ईन्द्राज करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत श्री कॉशी राम, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

विजय कुमार पुत्र भ्याणु राम, निवासी वरमाड़ी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।

आदेश

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि विजय कुमार पुत्र भ्याणु राम, निवासी वरमाड़ी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में नाम दरुस्ती बारे आवेेदन प्रस्तुत किया है कि राजस्व रिकार्ड फाटी कनौण में जीवा नन्द पुत्र भ्याणु राम दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत कनौण व अन्य रिकार्ड में विजय कुमार पुत्र भ्याणु राम दर्ज है ये दोनों नाम इसी के हैं। आवेदक ने इस बारे शपथ पत्र भी दिया है राजस्व रिकार्ड में जीवा नन्द उर्फ विजय कुमार नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 30-11-2015 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा ग्राम पंचायत रिकार्ड में ईन्द्राज करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।5300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 31/12-10-2015

महेन्द्र पाल पुत्र गुमत राम, निवासी गांव ढूंजू (मुराह), डा0 थाची, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1978.

महेन्द्र पाल पुत्र गुमत राम, निवासी गांव ढूंजू (मुराह), डा0 थाची, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 20-02-1989 को गांव ढूंजू(मुराह) में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत थाची के जन्म रजिस्टर में पंजीकृत नहीं करवाया है। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम तथा जन्म तिथि को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 30-11-2015 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज कावले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 29-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रैणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मिसल नं0 06/2015 तारीख मरजुआ : 28-10-2015 तारीख पेशी : 07-12-2015 श्री राम लाल पुत्र श्री कंठीराम, निवासी गाता मण्डवाछ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता/सगे सम्बन्धी

. . प्रतिवादीगण दरख्वास्त बराये सेहत नाम राजस्व रिकार्ड मौजा गाता मण्डवाछ, तहसील रैणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। अदालती इश्तहार :

प्रार्थी उपरोक्त ने अदालत हजा में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसके पिता का नाम कंठीराम है जो कि शिक्षा विभाग, आधार कार्ड व अन्य जगह में सही दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड मौजा गाता मण्डवाछ बावत खाता खतौनी नं0 41 मिन/147 में उसके पिता का नाम कल्याण सिंह है जो कि गलत दर्ज है तथा जिसकी वह राजस्व रिकार्ड में दरूस्ती करवाना चाहता है।5301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 अतः इस अदालती इश्तहार के माध्यम से आम जनता/सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें प्रार्थी उपरोक्त के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में दरूस्त करने बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह दिनांक 07-12-2015 को प्रातः 10 बजे हमारी अदालत में असालतन/वकालतन हाजिर आकर उजर एवं एतराज पेश कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले समायत न होगा व अदालत द्वारा आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 03-11-2015 को हमारे हस्ताक्षर/मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

-------- श्री हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ईश्तहार

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री देश राम, निवासी ग्राम धर्मकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका, तहसील पांवटा साहिब 2. आम जनता

प्रार्थना पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री देश राम, निवासी ग्राम धर्मकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ पत्र प्रार्थना इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती अंजु देवी पुत्री श्री सलिन्द्र सिंह, नि0 ग्राम अतंवा, डा भागू माजरा, तहसील जगाधरी हरियाणा के साथ दिनांक 21-03-2015 को हुआ है तथा अज्ञानतावश नगरपालिका पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री देश राम, निवासी ग्राम धर्मकोट, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 28-11-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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श्री हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ईश्तहार

श्री अरूण कुमार पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी ग्राम खोदरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।5302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत खोदरी, तहसील पांवटा साहिब 2. आम जनता

प्रार्थना पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री अरूण कुमार पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी ग्राम खोदरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ पत्र प्रार्थना इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती रजीन पुत्री श्री फूल सिंह, नि0 ग्राम ढकरानी, तहसील विकासनगर देहरादून उाराखण्ड के साथ दिनांक 22-05-2014 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहते है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री अरूण कुमार पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी ग्राम खोदरी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 27-11-2015 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0), अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 162/15

अनुवान मुकदमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र गगनदीप सिंह की जन्म तिथि 22-10-1997 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपने उपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 22-10-1997 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री गगनदीप सिंह की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 2-12-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और5303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 समझा जायेगा कि उक्त श्री गगनदीप सिंह की जन्म तिथि को नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 2-11-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 161/15

अनुवान मुकदमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह, निवासी पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री प्रीति सैनी की जन्म तिथि 27-9-1998 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक व्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपनी उपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 27-9-1998 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रीति सैनी की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 2-12-2015 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त प्रीति सैनी की जन्म तिथि को नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-11-2015 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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In the court of Shri H. S. Rana, H.A.S. Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of

Shri Jaswainder Singh Billing s/o Shri Gurmeet Singh Billing, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. &5304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 Gurjeet Kaur Billing d/o Shri Joginder Singh, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

Versus

General Public

Whereas Shri Jaswainder Singh Billing s/o Shri Gurmeet Singh Billing, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Gurjeet Kaur Billing d/o Shri Joginder Singh, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 7-12-1994 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 07-12-1994 above whereas Shri Jaswainder Singh Billing s/o Shri Gurmeet Singh Billing, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Gurjeet Kaur Billing d/o Shri Joginder Singh, r/o Village Behral, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal on dated 29-10-2015.

Seal. (HARI SINGH RANA) HAS, Marriage Officer cum Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

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In the court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib, District

Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Vinayat Sharma s/o Shri Pawan Sharma, r/o Village Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. &

Smt. Paramjeet Kaur d/o Shri Baljeet Singh, r/o Village Patlion, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

Versus

General Public

Whereas Shri Vinayat Sharma s/o Shri Pawan Sharma, r/o Village Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. and Smt. Paramjeet Kaur d/o Shri Baljeet Singh, r/o Village Patlion, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 03-06-2015 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 03-06-2015 above Shri Vinayat Sharma s/o Shri Pawan Sharma, r/o Village Bhuppur, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P.

5305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937

and Smt. Paramjeet Kaur d/o Shri Baljeet Singh, r/o Village Patlion, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H. P. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court. Issued under my hand and office seal on dated 21-09-2015.

Seal. (HARI SINGH RANA) HAS, Marriage Officer cum Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा ः श्री ईन्दर जीत पुत्र श्री राम किशन, निवासी ग्राम शिरु माईला, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री ईन्दर जीत पुत्र श्री राम किशन, निवासी ग्राम शिरु माईला, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम ग्राम पंचायत कटाह शितला के रिकार्ड में ईन्दर जीत दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा शिरु माईला, पटवार वृा ददाहू में ईन्दर सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हलफाब्यान, नकल जमाबन्दी, नकल परिवार रजिस्टर प्रस्तुत किया है। जिसे वह अब राजस्व रिकार्ड मौजा शिरु माईला, पटवार वृा ददाहू में ईन्दर जीत दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम नेहर स्वार व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को ईन्दर जीत का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा शिरु माईला के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2015 को असालतन व वकालतन हाजिर हो कर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री जंग बहादूर थापा पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत जेरधारा 4(2) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

इश्तहार बनाम आम जनता। 5306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 17 नवम्बर, 2015/26 कार्तिक, 1937 इस कार्यालय में प्रार्थी श्री जंग बहादूर थापा पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 12-04-1999 को श्रीमती भीमा थापा पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के साथ हुई है। अतः आम जनता को सूचित कया जाता है कि श्री जंग बहादूर थापा पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 व श्रीमती भीमा थापा पुत्री श्री प्रेम सिंह, निवासी ग्राम ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 पत्नी श्री जंग बहादूर थापा पुत्र श्री नैन सिंह, निवासी ददाहू, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 की शादी का इन्द्राज सचिव ग्राम पंचायत ददाहू उप-तहसील ददाहू के कार्यालय में दर्ज करवाने हेतु किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-11-2015 तक अपना एतराज इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता/सकती है उपरान्त कोई आपाि न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री जंग बहादूर थापा पुत्र नैन सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-10-2015 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 17 November 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-11-17.157_gazette_2015-17_11_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-11-17.157_gazette_2015-17_11_2015.