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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 160, 20 November 2015

Published 20 November 2015

Gazette no.
160
Gazetteid
160/GAZETTE/2015-20/11/2015
Identifier
in.gazette.himachal.2015-11-20.160_gazette_2015-20_11_2015
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 नवम्बर, 2015

संख्याः टी0पी0टी0-ए (3)-4/2013.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015, के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24-09-2015 द्वारा, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्याक 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) या सुझाव (वों)/आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 26-09-2015 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था ;

160-राजपत्र/2015-20-11-2015 (5353) 5354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस निमित्त एक ही आक्षेप/सुझाव प्राप्त हुआ था जिस पर सम्यक रूप से विचार किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5-24/88-टी0पी0टी.-III तारीख 12 जुलाई, 1999 द्वारा राजपत्र, (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई, 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

2. नियम 69-ख का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 69-ख के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः--

"69-ख-रजिस्ट्रीकरण चिन्हों (नम्बरों) के आबंटन के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस-हिमाचल प्रदेश राज्य में, समस्त रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 81 के अधीन मोटरयानों के निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण चिन्हों (नम्बरों) के आबंटन के लिए विहित रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त निम्नलिखित दरों पर विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

क्रम संख्या विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर) विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस

1. 0001 से 0010 (आरक्षित) ` 1,00,000 (एक लाख) 2. 0011 से 0100 ` 1,00,000 (एक लाख) 3. 0101 से 0999 के बीच के विशिष्ट ` 25,000 (पच्चीस हज़ा़ार)

(फैन्सी) नम्बर, अर्थात्‌ :--

0101 0111 0200 0201 0222 0251 0300 0303 0333 0400 0444 0500 0501 0505 0555 0600 06665355 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 0700 0777 0786 0800 0888 0900 0999

4. 1000 से 9999 के बीच के विशिष्ट (फैन्सी) नम्बर, अर्थार्तत्‌ः-- ` 5,000 (पांच हजार)

1000 1001 1111 2000 2001 2222 3000 3333 4000 4444 5000 5001 5555 6000 6666 7000 7777 8000 8888 9000 9999

परन्तु क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर) सरकार के स्वामित्वाधीन मोटर यानों के लिए आरक्षित होगें और सम्बद्ध सरकारी अभिकरण द्वारा ` 1,00,000/- (एक लाख रूपए केवल ) के नियत प्रभार के संदाय के पश्चात्‌ ही आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि क्रम संख्या 2, 3 और 4 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर) पूर्णतः समादत्त नम्बर होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आंबटित किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि यदि कोई मोटरयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और बीमा कम्पनी द्वारा सम्यक्‌ रूप से पूर्ण क्षति प्रमाणित की जाती है, तो उक्त मोटरयान के स्वामी से, नए यान के लिए उसी नाम से जिस नाम से पूर्वतर यान रजिस्ट्रीकृत था, उसी रजिस्ट्रीकरण नम्बर हेतु विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह और कि स्वामी, ऐसे पुराने यान के विक्रय या उसकी स्क्रैपिंग हो जाने के पश्चात्‌ अपने यान का केवल तब ही रजिस्ट्रीकरण नम्बर रख सकेगा जब उसे रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नया रजिस्ट्रीकरण नम्बर पुनः आंबटित कर दिया गया हो । पहला नम्बर (प्राइमरी) यदि अभ्यर्पित कर दिया 5356 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 जाता है तो वह रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा और पूर्ववर्ती स्वामी ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने नए यान के लिए वही रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर) आबंटित कराने का हकदार होगा । नए यान को उक्त रजिस्ट्रीकरण नम्बर आंबटित करने के लिए ऐसे पूर्ववर्ती स्वामी से कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित नहीं की जाएगी । यदि यान का ऐसा पूर्ववर्ती स्वामी एक वर्ष की अवधि के भीतर नए यान के लिए वही नम्बर आबंटित करवाने में असफल रहता है तो उक्त नम्बर सरकार को अभ्यर्पित किया गया समझा जाएगा और सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी उस नम्बर को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य आवेदक को आबंटित करने के लिए स्वंतत्र होगा "।

आदेश द्वारा, (अजय मित्तल), अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No.TPT-A(3)-4/2013 dated 18.11.2015

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th November, 2015

No.TPT-A(3)-4/2013.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015 were published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 26.09.2015 vide this Department notification of even number dated 24.09.2015 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby as required under sub-section(1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988);

And, whereas, one objection/suggestion has been received in this behalf within the specified period, which was duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 211 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in Rajptra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh, Dated 27th July, 1999 vide this department notification no. 5-24/88-TPT-III dated 12th July, 1999, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Substitution of rule 69-B:—For rule 69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following rule shall be substituted, namely:—

"69-B, Special Registration Fee for allotment of registration marks:-There shall be charged a Special Registration Fee, in addition to the registration fee, prescribed under rule-81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for allotment of the following registration marks to the Motor Vehicles by all Registering and Licensing Authorities in the State of Himachal Pradesh, at the following rates, namely:—

5357 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937
Sr. No. Special Registration Mark Special Registration Fee
1. 0001 to 0010 (reserved) ` 1,00,000 (One Lac)
2. 0011 to 0100 ` 1,00,000 (One Lac)
3. Fancy numbers between 0101 to 0999 i.e 0101 0111 0200 0201 0222 0251 0300 0303 0333 0400 0444 0500 0501 0505 0555 0600 0666 0700 0777 0786 0800 0888 0900 0999 ` 25,000 (Twenty Five Thousand)
4. Fancy numbers between 1000 to 9999 i.e 1000 1001 1111 2000 2001 2222 3000 3333 4000 4444 5000 5001 5555 6000 6666 7000 7777 ` 5,000 (Five Thousand)
8000 8888 9000 9999
5358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937

Provided that registration marks specified against Sr. No. 1 shall be reserved for the motor vehicles owned by the Government and shall be allotted only after the payment of fixed charge of ` 1,00,000/- (Rs One lac only) by the concerned Government Agency:

Provided further that the registration marks specified against Sr. No. 2, 3 and 4 shall be totally paid numbers and shall be allotted on first come first serve basis:

Provided further that in case of any motor vehicle meets with an accident and is a total loss duly certified by the Insurance Company, the owner of the said motor vehicle shall not be required to pay the special registration fee specified for the same registration number for a new vehicle in the same name in whose name the earlier vehicle was registered:

Provided further that the owner may retain the registration mark of his vehicle, after the sale or scrapping of such old vehicle only when the same is reassigned a new registration mark by the Registering and Licensing Authority. The primary number, if vacated, shall remain in safe custody of the Registering and Licensing Authority and the previous owner shall be entitled to get the same registration mark assigned to his new vehicle within a period of one year from the date of such surrender. For assigning the said registration mark to the new vehicle, no special registration fee shall be charged from such previous owner. In case such previous owner of vehicle fails to get the same number assigned to a new vehicle within a period of one year, the said number shall be deemed to have been surrendered to the Government and the concerned Registering and Licensing Authority shall be at liberty to assign that number to any other applicant in accordance with the provisions of these rules".

By order, (AJAY MITTAL), Additional Chief Secretary (Transport).

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FOOD CIVIL SUPPLIES AND CONSUMER AFFAIRS SHIMLA 171001.

NOTIFICATION

Dated: the 16th November, 2015

No:-FDS-SML-7-35/95-II.—In super session of all previous Notification and in exercise of the powers conferred upon me under clause 3 (1)(e) of the H.P. Hoarding and Profiteering Prevention Order,1977, I, Dinesh Malhotra, IAS, District Magistrate Shimla District Shimla with a view to make the following items available to the public/consumers at reasonable rates in the markets of Shimla District, do hereby fix the maximum retail price inclusive of all taxes and other incidental charges buy a dealer of a producer in Shimla district with immediate effects:—

Name of the Article Maximum price

inclusive of all

taxes.

Sr.No. Sr.No.of the &

item/ Article as

per Schedule 1 of

the Said order.

3

4 1 2 1. 12. Meat/Chicken/Fish5359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 (1) Meat Goat/Bheda Rs.300.00/kg.

(Shimla Town & Suburb area)

(2) Meat Goat/Bheda

Rs.315.00/kg.

(Others parts of Shimla Distt.)

(3) Chicken Alive

Rs. 125.00/kg (4) Chicken Dressed

Rs. 145.00/kg (5) Broiler Alive

Rs. 150.00/kg (6) Broiler Dressed

Rs. 180.00/kg (7) Fish

Rs. 110.00/kg (8) Pig

Rs. 140.00/kg

Hotels/Restaurant

2. 17. Cooked Food served in any Establishment

Excluding Registered with H.P. Tourism

Department.

(1) Tea

Rs. 9.00/cup

(200 ml.)

(2) Samosa

Rs. 9.00/piece

(75 grm.minimum By weight)

(3) Full diet (Rice,four chapati

Rs.65/diet.

One Dal And vegitable).

(4) Chapati (Tandoori)

Rs. 6.00 each (5) Chicken Curry

Rs. 90/plate (6) Meat

Rs. 105/plate

(With atleast five pieces with curry)

(7) Dal Fried

Rs.40/plate (8) Plain Prantha

Rs. 15/each (9) Stuffed Prantha

Rs. 20/each (10) Seasonal Vegetables

Rs. 35/plate

Per Plate

(11) Chowmein

Rs. 40/plate (12) Raita(Dahi)

Rs. 18/plate (13) Two Bhathura wilth vegitable/Channa Rs.40/plate5360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 (14) Channa with two Samosa Rs.35/plate

3. 18. Milk/Curd/Cheese.

(1) Tin Milk (Loose)

Rs.30/ltrs.

(2) Boiled Milk

Rs.40/ltrs.

(3) Boiled Milk with sugar

Rs.45/ltrs.

(4) Milk Packed in sachet

(All brands)

(5) Curd

as per the printed by manufactures rates Rs.55/kg.

(6) Paneer

Rs.225/kg.

Cold/Soft Drinks (Chilled) as per the printed

rates.

Note:— (1) Every dealer/shopkeeper will issue cash memo to each consumer and keep duplicate copy of the same for inspection purpose.

(2) The Dealer/Shopkeeper shall display the price list of these commodities at the entrance of the business premises which shall be signed and dated by the Owner/Partner/Manager.

(3) The Notification shall be valid for a period of one month from the date of publication in the official Gazette.

By order, DINESH MALHOTRA(I.A.S.), Distt. Magistrate, Shimla. Distt. Shimla.

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री बैंसू राम, निवासी मुहल्ला हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री बैंसू राम, निवासी मुहल्ला हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र क्रमशः अतुल जन्म तिथि 18-08-2010 व अरूण जन्म तिथि 22-10-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा, में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री बैंसू राम, निवासी मुहल्ला हरदासपुरा, तहसील व जिला चम्बा के पुत्रों की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा,5361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्रों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री किसो पुत्र श्री मोहन, निवासी दलेई, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री किसो पुत्र श्री मोहन, निवासी दलेई, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री बन्दना की जन्म तिथि 05-12-2010 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री किसो पुत्र श्री मोहन, निवासी दलेई, डाकघर कीडी, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम सभा ग्राम पंचायत कीडी, विकास खंड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कीडी, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्रीमती विमला पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी शलिली, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पलियुर, विकास खण्ड चम्बा5362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 विषय.-मृत्यु सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी। इस अदालत में श्रीमती विमला पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी शलिली, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पति नामक किशन चन्द की मृत्यु तिथि 29-12-2013 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कियाणी, विकास खण्ड चम्बा व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती विमला पत्नी श्री किशन चन्द, निवासी शलिली, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा के पति की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत पलियुर विकास खंड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थीन के पति की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पलियुर, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री अविनाश कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, निवासी नौण, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत राजनगर विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री अविनाश कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, निवासी नौण, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 27-06-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री अविनाश कुमार पुत्र श्री पवन कुमार, निवासी नौण, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत राजनगर के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत राजनगर, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।5363 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री संदीप कुमार ठाकुर पुत्र श्री मोहन लाल ठाकुर, निवासी पुलिन, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री संदीप कुमार ठाकुर पुत्र श्री मोहन लाल ठाकुर, निवासी पुलिन, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 25-09-1989 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री संदीप कुमार ठाकुर पुत्र श्री मोहन लाल ठाकुर, निवासी पुलिन, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्रीमती शिफाली तलवाड पुत्री श्री दीपक नन्दा हाल पत्नी राकेश कुमार, मुहल्ला रामगढ़, तहसील व जिला चम्बा।

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्रीमती शिफाली तलवाड पुत्री श्री दीपक नन्दा हाल पत्नी राकेश कुमार, मुहल्ला रामगढ़, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र का सही नाम दिव्यांश तलवाड है लेकिन नगर परिषद्‌ चम्बा में उनके पुत्र का नाम नक्ष तलवाड गलत दर्ज है उसने पुत्र के सही नाम को नक्ष तलवाड के बजाये दिव्यांश तलवाड नगर परिषद्‌ चम्बा के रिकार्ड में सही दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्रीमती शिफाली तलवाड पुत्री श्री दीपक नन्दा हाल पत्नी राकेश कुमार, मुहल्ला रामगढ़, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र का नाम नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की 5364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन के पुत्र के नाम को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी पनेला, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी पनेला, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 22-03-1992 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत लुडू, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री विनोद कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी पनेला, डाकघर वाट, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री सन्नी पुत्र श्री घिन्द्रो राम, निवासी चलुना, डाकघर लुडू, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत लुडू, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।5365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 इस अदालत में श्री सन्नी पुत्र श्री घिन्द्रो राम, निवासी चलुना, डाकघर लुडू, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 22-06-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत लुडू, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सन्नी पुत्र श्री घिन्द्रो राम, निवासी चलुना, डाकघर लुडू, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लुडू, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत लुडू, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री जर्म सिंह पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव पंजोह, डाकघर उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पंजोह, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री जर्म सिंह पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव पंजोह, डाकघर उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र अनुज शर्मा की जन्म तिथि 04-05-1989 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पंजोह, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जर्म सिंह पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव पंजोह, डाकघर उदयपुर, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पंजोह को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री जितेंदर कुमार पुत्र श्री प्रिथी चन्द, निवासी गांव साच, तहसील व जिला चम्बा

बनाम5366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री जितेंदर कुमार पुत्र श्री प्रिथी चन्द, निवासी गांव साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र नामक मोहित की जन्म तिथि 02-02-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जितेंदर कुमार पुत्र श्री प्रिथी चन्द, निवासी गांव साच, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) के पुत्र नामक हनी सिंह की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत साच को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा युसब पुत्र श्री हनीफ, निवासी गांव केहलाला, डाकघर पल्यूर, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पल्यूर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में युसब पुत्र श्री हनीफ, निवासी गांव केहलाला, डाकघर पल्यूर, तहसील चम्बा (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री शमाउन की जन्म तिथि 07-10-2004 व पुत्र लाल हुसैन की जन्म तिथि 07-06-2005 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पल्यूर, विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि युसब पुत्र श्री हनीफ, निवासी गांव केहलाला, डाकघर पल्यूर, तहसील चम्बा की पुत्री व पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत पल्यूर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री व पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत पल्यूर को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।5367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री भवानी दा पुत्र श्री चन्दू लाल, निवासी गांव सरू, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री भवानी दा पुत्र श्री चन्दू लाल, निवासी गांव सरू, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री पलक की जन्म तिथि 18-10-2006 व पुत्र नकुल सूरी की जन्म तिथि 03-02-2005 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री भवानी दा पुत्र श्री चन्दू लाल, निवासी गांव सरू, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री व पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत उदयपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 तक सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री व पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत उदयपुर को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) (1) आत्मा राम पुत्र मेहर सिंह, निवासी गांव कलमला, डाकघर किलोड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

(2) बीना पुत्री जरमो, निवासी गांव चुहाडी, डाकघर प्रिणा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत किलोड, विकास खण्ड मैहला

विषय.-विवाह पंजीकृत करने वारा।

इस अदालत में आत्मा राम पुत्र मेहर सिंह, निवासी गांव कलमला, डाकघर किलोड, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) व बीना पुत्री जरमो, निवासी गांव चुहाडी, डाकघर प्रिणा, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना पत्र विवाह पंजीकृत करने वारा दिया है कि इन्होंने दिनांक 10-06-2010 को चम्बा में शादी कर ली है और तब से बतौर पति पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण वारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह इस असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत किलोड, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे। 5368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री जय सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी रान्हिनी, डाकघर चकलू, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री जय सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी रान्हिनी, डाकघर चकलू, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र आशीष ठाकुर की जन्म तिथि 16-08-1992 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत चकलू़, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जय सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी रान्हिनी, डाकघर चकलू, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चकलू़, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चकलू को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री राकेश कुमार पुत्र श्री देवी चन्द, निवासी गांव भाला, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री राकेश कुमार पुत्र श्री देवी चन्द, निवासी गांव भाला, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 12-06-1989 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला, जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री राकेश कुमार पुत्र श्री देवी चन्द, निवासी गांव भाला, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत5369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 गुवाड, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में 10-12-2015 को सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी मोहल्ला सुराडा, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी मोहल्ला सुराडा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकीे पुत्री जिया देवी की जन्म तिथि 12-10-2012 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री अशोक कुमार पुत्र श्री चतर सिंह, निवासी मोहल्ला सुराडा, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

बच्चन सिंह उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

--------- ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री रवि कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री रवि कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 31-03-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा व जिला चम्बा में दर्ज न है। 5370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री रवि कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी गांव भनोता, डाकघर चनेड, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 को सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत भनोता, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री जयदयाल, निवासी गांव बद्धरी, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री जयदयाल, निवासी गांव बद्धरी, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 03-07-1982 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री जयदयाल, निवासी गांव बद्धरी, डाकघर सराहन, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहन, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 को सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सराहन को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री जीवन कुमार पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव अभोर, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा5371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री विकेश कुमार पुत्र श्री जीवन कुमार पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव अभोर, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 11-08-1992 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत जडेरा विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जीवन कुमार पुत्र श्री हरी सिंह, निवासी गांव अभोर, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में 10-12-2015 को सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जडेरा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा धर्म चन्द पुत्र श्री बैंसू राम, निवासी गांव भड्‌गा, डाकघर खज्जियार, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में धर्म चन्द पुत्र श्री बैंसू राम, निवासी गांव भड्‌गा, डाकघर खज्जियार, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी पुत्री नीना कुमारी की जन्म तिथि 27-01-1995 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि धर्म चन्द पुत्र श्री बैंसू राम, निवासी गांव भड्‌ग, डाकघर खज्जियार, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खज्जियार के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत खज्जियार, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।5372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री अनूप कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव थोपला, डाकघर द्रढा, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री अनूप कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव थोपला, डाकघर द्रढा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी जन्म तिथि 09-02-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा, तहसील व जिला चम्बा में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री अनूप कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द, निवासी गांव थोपला, डाकघर द्रढा, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चील बंगला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में दिनांक 10-12-2015 को सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चील बंगला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

बच्चन सिंह, उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) (1) रविंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री देवी सिंह, मोहल्ला सुराडा, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0)। (2) नवू देवी पुत्री स्वर्गीय श्री भूपिन्दर सिंह, निवासी गांव भुज्जा, डाकघर उटीप, तहसील व जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता एवं कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.-विवाह पंजीकृत करने वारा।

इस अदालत में रविंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री देवी सिंह व नवू देवी पुत्री स्वर्गीय श्री भूपिन्दर सिंह ने एक प्रार्थना पत्र विवाह पंजीकृत करने वारा दिया है कि इन्होंने दिनांक 07-03-2015 को गांव चम्बा (हि0प्र0) में शादी कर ली है और तब से बतौर पति पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण वारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।5373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हिमाचल प्रदेश) (1) भुवनेश शर्मा पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा, निवासी गांव नौण, डाकघर बरोर, तहसील व जिला चम्बा (हि0प्र0) ।

(2) रीता शर्मा पुत्री श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव सुजानपुर टीहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-विवाह पंजीकृत करने वारा।

इस अदालत में भुवनेश शर्मा पुत्र श्री राम गोपाल शर्मा, निवासी गांव नौण, डाकघर बरोर, तहसील व जिला चम्बा व रीता शर्मा पुत्री श्री सुरेश कुमार, निवासी गांव सुजानपुर टीहरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना पत्र विवाह पंजीकृत करने वारा दिया है कि इन्होंने दिनांक 02-06-2010 को चम्बा (हि0 प्र0) में शादी कर ली है और तब से बतौर पति पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण वारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सुंगल, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 05-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री जालम सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी मुहल्ला सपडी, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री जालम सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी मुहल्ला सपडी, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पुत्र धवन सिंह की जन्म तिथि 02-02-1981 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत पंजोह, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है। 5374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 नवम्बर, 2015/29 कार्तिक, 1937 अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जालम सिंह पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी मुहल्ला सपडी, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-2 सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 06-11-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

बच्चन सिंह (हि0प्र0से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 20 November 2015. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2015-11-20.160_gazette_2015-20_11_2015/. Archive identifier in.gazette.himachal.2015-11-20.160_gazette_2015-20_11_2015.