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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 216, 04 February 2016

Published 04 February 2016

Gazette no.
216
Gazetteid
216/GAZETTE/2016-04/02/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-02-04.216_gazette_2016-04_02_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी, 2016

संख्याः गृह-सी (ए) 3-2/2010.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः गृह-सी (ए)-3-4/2005 तारीख 23 जनवरी, 2012 के अधिक्रमण में और प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त पुलिस 216-राजपत्र/2016-04-02-2016 (7191) 7192 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) को, पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, नियन्त्रक प्राधिकारी पदाभिहित करते हैं।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) को, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) की अनुपस्थिति में नियन्त्रक प्राधिकारी के रुप में कार्य करने के लिए भी पदाभिहित करते हैं।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव ।

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[Authoritative English text of this Government Notification number Home- C(A)3-2/2010 dated

22-1-2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

22nd January, 2016

No. Home-C(A)3-2/2010.—In supersession of this Department's Notification No. Home- C(A)-3-4/2005, dated 23rd January, 2012 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to designate Additional Director General of Police (Law & Order) as Controlling Authority for the purposes of the Act ibid.

The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to designate the Inspector General of Police (Law & Order) to act as Controlling Authority in the absence of Additional Director General of Police (Law & Order).

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 फरवरी, 2016

संख्याः गृह(ए)बी(1)7/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या (3) में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या (4) में वर्णित पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या (5) में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों के लिए अन्तरित करते हैं; अर्थात्‌ः-7193 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 अनुसूची

क्रम संख्या ग्राम पंचायत का नाम स्तम्भ संख्या 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम पुलिस थाना/चौकी जिससे, इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात्‌ सम्मिलित होंगे
1 2 3 4 5
1 ग्राम पंचायत, जण्डपुर 1. जण्डपुर 2. गंगोह पुलिस थाना पालमपुर के अन्तर्गत पुलिस चौकी पंचरूखी पुलिस थाना बैजनाथ, जिला कांगड़ा
2 ग्राम पंचायत, अवैरी 1. अवैरी 2. कुकैना --यथोपरि-- --यथोपरि--

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)B(1)-7/2015, dated

2.2.2016 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 2nd February, 2016

No. Home(A)B(1)-7/2015.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with section 11, sub section (1) of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to transfer the villages as enumerated in column No. (3) from the local area of the Police Post mentioned in column (4) to the local area of the Police Station mentioned in column (5) of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

SCHEDULE

Sr. No. Name of Gram Panchayat Name of villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2. Police Station/ Chowki from which transferred by this Notification. Police Station in which hereinafter included.
1 2 3 4 5
1. Gram Panchayat, Jandpur 1. Jandpur 2. Gangoh Police Post Panchrukhi under Police Station Palampur. Police Station Baijnath, district Kangra.
2. Gram Panchayat, Avery 1. Avery 2. Kukena - do- -do-
7194 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2016

No.UD-A (1)-1/2016-Shimla.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994(Act No.13 of 1994) read with sub- rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the official gazette the election of President and Vice President in respect of following Municipal Councils and Nagar Panchayats in District Shimla :—

Name of Municipal Council/Nagar Panchayat Name & Address of Elected President Name & Address of elected Vice-President.
Municipal Council, Theog Smt. Shanta Sharma r/o Ward No.3 Naya Bazar Theog Smt. Lalita r/o Krishna Gali, Ward No.5, Theog.
Municipal Council, Rampur Smt. Meena Kumari r/o ward No. 8 Rampur Sh.Deepak Sood r/o ward No. 4 Rampur
Municipal Council, Rohru. Sh.Radhey Shyam s/o Shri Badri Dutt r/o ward No.2, Rohru Smt.Ranjana Reitka w/o Shri Pradeep r/o ward No.3, Rohru
Nagar Panchayat Sunni Smt.Shyama Devi r/o ward No. 4 Smt.Geeta r/o Ward No.6
Nagar Panchayat Kotkhai Smt. Sharda Verma w/o Mahinder Verma r/o Ward No.2 Kotkhai Smt. Risha Devi W/o Varender No.5, Kumar r/o Ward Kotkhai.
Nagar Panchayat Chopal Sh.Chander Mohan s/o Shri Devi Singh r/o Ward No.7 Smt. Sudarshna w/o Shri Arun r/o ward No.2
Nagar Panchayat Jubbal Sh. Brij Lal s/o Sh. Man Dass r/o ward No.1, Jubbal Sh. Dalip Chauhan s/o Sh. Bhagat Ram r/o ward No.6
Nagar Panchayat Narkanda Smt. Kamlesh r/o Ward No.7 Smt. Raj Kanwal r/o ward No.3, Narkanda.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (UD).

7195 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2016

No.UD-A (1)-3/2016- Chamba.—In exercise of the powers vested in him under sub section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994(Act No.13 of 1994) read with sub rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the official gazette the election of President and Vice President in respect of following Municipal Councils and Nagar Panchayats in District Chamba :—

Name of Municipal Council/Nagar Panchayat Name & Address of Elected President Name & Address of elected Vice-President.
Municipal Council, Chamba. Smt. Neelam Nayyer, R/o Mohalla Bangotu, Chamba. Sh. Mohit Dhall, R/o Mohalla Sapri, Chamba.
Municipal Council, Dalhousie. Sh. Manoj Kumar Chadda s/o Sh. Gopal Dass r/o ward No.9 Dalhousie club, Bus Stand Dalhousie. Sh. Parveen Kumar s/o Sh. Dhani Ram r/o ward No.4, Hindulane, Sadar Bazar, Dhalhousie.
Nagar Panchayat, Chowari Sh. Vikas Kumar r/o ward No.1 Kuthed, Chowari. Sh. Sudesh Dhiman r/o ward No.3, Thrimath, Chowari.

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (UD).

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 1st February, 2016

No.UD-A (1)-4/2016- Mandi.—In exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of Section 27 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994(Act No.13 of 1994) read with sub- rule (6) of rule 90 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, The Governor of Himachal Pradesh is pleased to notify in the official gazette the election of President and Vice- President in respect of following Municipal Councils and Nagar Panchayats in District Mandi :—

Name of Municipal Council/Nagar Panchayat Name & Address of Elected President Name & Address of elected Vice-President.
Municipal Council, Mandi. Smt. Neelam Sharma, H.No.117/13, Paddal Mandi, H.P. Sh. Vishal, H.No.160/12, Ramnagar (Mangwai) Mandi, H.P.
Municipal Council, Sundernagar. Smt. Poonam, Vill. Slah, PO Bhojpur, Tehsil, Sundernagar, Mandi, H.P. Sh. Deepak Sain Vill. Vanayak, PO Bhojpur, Tehsil, Sundernagar, Mandi, H.P.
Nagar Panchayat, Jogindernagar Smt. Nirmla Devi w/o Sh.Rajiv Kumar Ward No.5, Jogindernagar, Mandi. Smt. Santosh Kumari, Ward No.2, Jogindernagar, Distt. Mandi.
Nagar Panchayat, Sarkaghat Smt. Prem Kumari, Ward No.6 Ropa colony, Sarkaghat, Mandi H.P. Smt. Lalita, Ward No.4, Kalas Sarkaghat, Mandi, H.P.
Nagar Panchayat, Rewalsar Sh. Labh Singh, s/o Sh. Bhagirath, Ward No.7, Vill & PO Lower Rewalsar, Distt. Mandi H.P. Sh. Mahinder Pal, s/o Sh. Parma Ram, Ward No.4 Vill. & PO Balh, Lower Rewalsar, Tehsil Mandi, H.P.
7196 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (UD).

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विकास खण्ड चौंतड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधान, उप-प्रधान एंव सदस्यों का विवरण

क्र 0 ं सं0 ग्राम पंचायत का नाम निर्वाचित प्रधान का नाम व पता प्रधान पद का आरक्षण निर्वाचित उप-प्रधान का नाम व पता ग्राम पंचायत के निर्वाचित क्षेत्र का नाम व संख्या निर्वाचित सदस्यों का नाम व पता सदस्यों का आरक्षण
1 2 3 4 5 6 7 8
1. ढेलू श्री राजेश कुमार गांव ढेलू डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री संसार चन्द गांव यौरा डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 ढ ेलू.1 श्रीमति साधना गांव टोभड़ी डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
ढ ेलू.11 श्री संसार सिंह गांव ढेलू डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
ढ ेलू.111 श्रीमति सत्या देवी गांव ढेलू डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
ढ ेलू IV श्रीमति जुल्मा देवी गांव ढेलू डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
यौरा.1 श्री कमलेश कुमार गांव योरा डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
2. दलेड़ श्री तुलसी राम गांव दलेड डा0 बल्ह कवार तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनु0 जाति श्री संजीव कुमार मेहता गांव मौरतन डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 यौरा.II श्रीमति रीता देवी गांव योरा डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
ढ ेलूहार.1 श्रीमति फूला देवी गांव ढेलूहार डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
ढ ेलूहार.11 श्री प्रवीण कुमार गांव ढेलूहार डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 जा0
डोहग.3 श्री अनिल कुमार गांव व डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
डोहग.2 श्रीमति रक्षा देवी गांव व डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
डोहग.1 श्री रोशन लाल गांव व डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
भघेड़ --कोई नामांकन नहीं -- अ0ज0 महि0
सिल्ह श्री त्रिलोक सिंह गांव लंगेसर डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
बल्ह श्रीमति सरला देवी गांव बल्ह डा0 बल्हक्वार तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
बल्हडा श्रीमति सुमना देवी गांव बल्ह डा0 बल्हक्वार तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
हटाण श्री उमरदराज खान गांव बीरू डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
गौरा श्री अजीत कुमार गांव बलोटू डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
दलेड श्रीमति रानी देवी गांव दलेड डा0 बल्हक्वार तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
दधौन श्रीमति अलका देवी गांव बगला डा0 बल्हक्वार तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
भटेहड श्रीमति सीमा देवी गांव मोरतन डा0 बल्हक्वार तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0
3 मटरु श्रीमति कमलेश कुमारी गांव सुजा डा0 मटरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0पि0 वर्ग महिला श्री प्यार चन्द पु0 सरन गांव सूजा डा0 मटरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 भजराला सालम श्री निक्कू राम गांव भजराला डा0 मटरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
सुजा.1 श्रीमति राम प्यारी गांव सूजा डा0 मटरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आ0 महिला
सुजा.11 श्री प्रभात सिंह गांव सूजा डा0 मटरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
सुजा.111 श्रीमति सुशमा देवी गांव सूजा डा0 मटरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आ0 महिला
सुजा IV श्रीमति बिट्‌टो देवी गांव सूजा डा0 मटरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 तहिला
मटरु.1 श्री प्रेम चन्द गांव सूजा डा0 मटरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0
मटरु.11 श्रीमति पिंकी देवी गांव सूजा डा0 मटरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आ0 महिला
4. बदेहड श्रीमति नीलम गांव भटवाडा डा0 मोहनघाटी तह0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि0प्र0 महिला राज कुमार गांव बदेहड डा0 मोहनघाटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 भखेहड .1 श्री राज कुमार गांव सूहण डा0 मटरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
भखेहड.11 श्रीमति अन्जु देवी गांव भंखेड़ डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
भखेहड.111 श्रीमति रीता देवी गांव रड़ा डा0 मोहनघाटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
बदेहड .1 श्रीमति बन्दना गांव बदेहड़ डा0 मोहनघाटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0जा0 महि0
बदेहड .11 श्रीमति र ेखा गांव बदेहड़ डा0 मोहनघाटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
बदेहड .111 श्रीमति उमा देवी गांव बदेहड़ डा0 मोहनघाटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
भटवाडा श्री मेहर सिंह गांव घटागला डा0 मोहनघाटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0
5. उटपुर श्रीमति चन्द्रेश कुमारी गांव व डा0 उटपुर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनु0 जाति महिला श्री कल्याण सिंह सु0 सन्त राम गांव घटोड़ तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 भ्रां.1 श्रीमति रेशां देवी गांव भ्रां तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
भ्रां .11 श्रीमति कमला देवी गांव व डा0 उटपुर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
घटोड श्री नरेन्दर सिंह गांव घटोड़ तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
उटपुर श्रीमति सुमना देवी गांव व डा0 उटपुर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
उटपुर श्री ज्योति प्रकाश गांव व डा0 उटपुर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
साण्ढा श्रीमति कृष्णा देवी गांव साण्ढा तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
माकन कलां माकन खुर्द श्री शमशेर सिंह गांव व डा0 उटपुर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0
6 लांगना श्रीमति माया देवी गांव समोण डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनु0 जाति महिला श्री गोपाल सिंह ठाकुर गांव जरेहड़ डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 ल ंगारा श्री अंकुश कुमार गांव लंगारा डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
समौण श्री मान सिंह गांव समौण डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0
लांगणा श्री राजेश गांव व डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
प्रैण श्रीमति शशि देवी गांव प्रैण डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महि0
ग्यूहणी श्रीमति तृप्ता देवी गांव ग्यूहणी डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
न ेरी कोटला. 1 श्रीमति सरोज कुमारी गांव नेरी डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
न ेरी कोटला. 2 श्रीमति किरना देवी गांव नेरी डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
7. गलू श्री नथू राम गांव बनाड डा0 दूल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री भुपेन्द्र सिंह गांव व डा0 दुल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 गलू श्रीमति सीता देवी गांव गलू डा0 दुल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
दुल श्री हरी सिंह गांव व डा0 दुल तह0 जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
दुल श्रीमति सरला देवी गांव व डा0 दुल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
गलू श्रीमति क्रोधू देवी गांव गलू द्रमण डा0 दुल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
पट श्रीमति लीलामणी गांव पट डा0 दुल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
8. रोपडी कलैहडू श्रीमति अनिता गांव कुहाल्डा तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री संजय कुमार गांव गाहरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 रोपडी-1 श्रीमति इन्द्रा रानी गांव रोपड़ी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
गाहरु श्री रोशन लाल गांव गाहरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
खजूर श्री लेख राज गांव व डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
हरडी श्रीमति रेखा देवी गांव हरडी तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
भरौण श्रीमति दया देवी गांव भरोण तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
9 कोलंग श्री देशराज गांव व डा0 कोलंग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री मुनीष कुमार गांव व डा0 कोलंग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 कोलंग श्री काली दास गांव व डा0 कोलंग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
समोड श्रीमति रीना देवी गांव समोड़ डा0 कोलंग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
सरहून भरगाइ श्रीमति पार्वती देवी गांव गोंथला डा0 कोलंग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
गहयाडा श्रीमति देवकी देवी गांव गदयाड़ा डा0 कोलंग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
सरहून रांगडा श्रीमति शकुन्तला देवी गांव रांगड़ा सरहूण डा0 कोलंग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
10. बाग श्रीमति सकीना देवी पत्नि श्री बलबीर सिंह तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री राजीव खान गांव व डा0 बाग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 तनसाल श्रीमति शशि गांव व डा0 बाग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
टौर श्री अजय कुमार गांव टोर डा0 बाग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
गुसैणका श्रीमति शारदा देवी गांव गुसैणका़ डा0 कराल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
बाग श्रीमति बिन्ता देवी गांव गंदेहड़ डा0 बाग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
जटेहड श्रीमति आशा रानी गांव जटेहड़ डा0 कराल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0
11. त्रैम्बली श्री बिट्‌टू राम गांव त्रैमबली तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री पूर्ण चन्द गांव हरड़बेहड़ तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 त्रैमबली श्री धर्म सिंह गांव व डा0 त्रैमबली तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
मझेड श्री मनोज कुमार गांव व डा0 त्रैमबली तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
वही श्रीमति कमला देवी गांव वही तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
चौक डुघ श्रीमति गीता देवी गांव कड़कूही डा0 तुलाह तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
जल्ह कडकूही श्रीमति सपना देवी गांव चौंक डा0 कोलंग तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
12. 13. सिमस खददर श्रीमति तारावती गांव व डा0 सिमस तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 श्री विजय कुमार गांव झुलगण तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 महिला अनु0 जाति श्री गौरी कैलाश गांव व डा0 सिमस तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 श्री टेक सिंह गांव मंगडोल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 सिमस-1 श्री रणजीत सिंह गांव व डा0 सिमस तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
सिमस-2 श्रीमति तृप्ता देवी गांव व डा0 सिमस तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
सिमस-3 श्रीमति रूमली देवी गांव व डा0 सिमस तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
सिमस-4 श्रीमति सरीता देवी गांव व डा0 सिमस तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
सिमस-5 श्री परस राम गांव व डा0 सिमस तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
खददर -। श्रीमति माया देवी गांव व डा0 खद्‌दर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
खद्‌दर-।। श्रीमति सीमा देवी गांव व डा0 खद्‌दर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महि0
चंघेड वनगोटा श्री विजय कुमार गांव चंघेड़ बनगोटा डा0 खद्‌दर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
चकरोड श्रीमति सुनिता देवी गांव व डा0 खद्‌दर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
झुलगण श्रीमति लता देवी गांव मंगयाल डा0 खद्‌दर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
14. 15. खड़ीहार श्रीमति रानी देवी गांव डोल डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 श्री प्यार चन्द गांव भटेहड़ डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनु0 जाति महिला अ0पि0 वर्ग गोपाल चन्द गांव व डा0 ठारा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 श्री प्रभात कुमार गांव भटेहड डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 जाहनू श्री राजेन्द्र कुमार गांव दखनेहड़ डा0 मकरीड़ी तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
छाम्ब श्रीमति रीना देवी गांव छम्ब डा0 ठारा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
ठारा श्री गुलाब सिंह गांव व डा0 ठारा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
गदयाडा श्रीमति सीमा देवी गांव गदियाड़ा डा0 ठारा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
डोल श्रीमति दीपा देवी गांव डोल डा0 लांगणा तह0 जोगिन्दर नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महि0
चौंतडा चौंतडा.1 श्री ज्ञान चन्द गांव व डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0
चौंतडा.11 श्रीमति रेखा देवी गांव व डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महि0
चौंतडा.111 श्रीमति विद्या देवी गांव व डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
कोहरा.1 श्री सुभाष चन्द गांव कोहरा डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
कोहरा.11 श्री सोनू कुमार गांव कोहरा डा0 सौंथल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
कोहरा.111 श्रीमति सुनिता देवी गांव कोहरा डा0 सौंथल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
भटेहड.1 श्रीमति तारो देवी गांव भटेड़ डा0 सौंथल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
भटेहड.11 श्रीमति बिमला देवी गांव भटेड़ डा0 सैंथल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
भटेहड.111 श्रीमति पूनम शर्मा गांव भटेड़ डा0 सैंथल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
16. तलकेहड श्रीमति कमलेश गांव तलकेहड डा0 ऐहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री दीप चन्द गांव तलकेहड़ डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 स्तैण.1 श्रीमति पुन्या देवी गांव भैरु व डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
स्तैण.11 श्री मिलाप चन्द पु0 प्रेम सिंह गांव स्तैन व डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
स्तैण.111 श्री संजय कुमार गांव स्तैन व डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0
तलकेहड .1 श्री प्रमोद सिंह गांव तलकेहड़ डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0
तलकेहड.11 श्रीमति आशा देवी गांव तलकेहड़ डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
मचकेहड.1 श्रीमति रानी देवी पत्नि राम कुमार गांव मचकेहड़ तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महिला
मचकेहड.11 श्रीमति नीमा देवी गांव मचकेहड़ डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महिला
17 ऐहजू श्री राजेश गांव व डा0 ऐहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री चन्द्र पाल गांव व डा0 ऐहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 ऐहजू.1 श्रीमति रीना देवी गांव व डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
ऐहजू.11 श्रीमति मनोरमा देवी गांव खोली डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
ठारु.1 श्रीमति शकुन्तला देवी गांव ठारु डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महि0
ठारु.11 श्रीमति रानी देवी गांव ठारु डा0 एहजू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0
तरामट .1 श्री जोगिन्दर सिंह गांव व डा0 त्रामट तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
तरामट.11 श्री मीन्टू गांव व डा0 त्रामट तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
तरामट.111 श्रीमति मीरा देवी गांव व डा0 त्रामट तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
18. तुलाह श्री राज सिंह गांव चुल्हा डा0 तुलाह तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री जय राम गांव कोठी डा0 खडीहार तह0लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 कोठी श्री दलीप सिंह गांव कोठी डा0 खड़ीहार तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
पटटा श्री संत राम गांव पटटा डा0 खडीहार तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
बैरु श्री नेक राम गांव बैरु डा0 तुलाह तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
रक्कतल श्रीमति रीता देवी गांव रक्कतल डा0 तुलाह तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
सन्हाली श्रीमति अनु देवी गांव सन्हाली डा0 तुलाह तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महि0
चुल्ला श्रीमति कमलेश कुमारी गांव चुल्हा डा0 तुलाह तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
तुलाह श्रीमति सुनिता देवी गांव व डा0 तुलाह तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
19. द्रुब्बल श्री मान सिंह गांव व डा0 दुब्वल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 श्री देश राज गांव बनौण डा0 द्र्रुब्बल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 द्रुब्बल श्रीमति बबली देवी गांव व डा0 द्रुब्बल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
हयूण श्रीमति कौशल्या देवी गांव मटकेहड़ू डा0 द्रुब्बल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महि0
भजेरा श्री धर्म चन्द गांव भजेरा डा0 द्रुब्बल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
नागण श्रीमति मीरा देवी गांव नागण डा0 द्रुब्बल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
कुनकर श्री कपिल देव गांव कुनकर डा0 द्रुब्बल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0
बनौण श्री तेज राम गांव बनौण डा0 द्रुब्बल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
त्रैमबली श्रीमति बिमला देवी गांव त्रैम्बली डा0 द्रुब्बल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
20. टिकरी मुशैहरा श्री राजेन्द्र कुमार गांव व डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री अनिल कुमार गांव व डा0 चौन्तडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 टिकरी मुशैहरा- 1 श्री यादव सिंह गांव टिकरी मुशैहरा डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
टिकरी मुशैहरा- 2 श्री राम सिंह गांव व डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
टिकरी मुशैहरा- 3 श्रीमति व्यासा देवी प0 भगतराम गांव टिकरी डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0जा0 महि0
टिकरी मुशैहरा- 4 श्रीमति रेखा देवी गांव व डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
टिकरी मुशैहरा- 5 श्रीमति संजू देवी गांव टिकरी मुशैहरा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
21. टिकरु श्रीमति रुमा देवी गांव सांलग डा0 टिकरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महिला श्री इन्द्र सिंह गांव सांलग डा0 टिकरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 टिकरु-1 श्रीमति नेहा गांव व डा0 टिकरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महिला
टिकरु-2 श्रीमति सुनीता देवी गांव व डा0 टिकरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
सालंग-1 श्रीमति चंचला देवी गांव व डा0 टिकरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0महिला
सालंग-2 श्री गोबिन्द सिंह गांव तारापुर डा0 टिकरू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
चांदनी श्री सुभाष चन्द गांव चांदनी डा0 टिकरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
22. उपरीधार श्रीमति कृष्णा देवी गांव गंगोटी तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री रमेश चन्द गांव गांव कफलोन तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 कफलौण श्रीमति गीता देवी गांव कफलोैण डा0 गंगोटी तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 जा0 महि0
निमेलेरी श्रीमति पूनम कुमारी गांव निहार डा0 गंगोटी तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
पतरैण श्री बेली राम गांव पतरैण डा0 गंगोटी तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
छंछेहड श्री रमेश चन्द गांव छंछेहड डा0 गंगोटी तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
गंगोटी श्रीमति सोनू देवी गांव हरड डा0 गंगोटी तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0महिला
23. मतेहड श्रीमति कमला देवी गांव लाहला डा0 कृष्णानगर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री राजेश कुमार गांव जोल डा0 पण्डोल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 जोल श्री पवन कुमार गांव जोल डा0 पण्डोल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
मतेहड श्रीमति रुमा देवी गांव व डा0 पण्डोल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
लाहला श्रीमति बीना कुमारी गांव लाहला डा0 कुदैल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
अरला श्रीमति सरोज देवी गांव अरला डा0 कुदैल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महि0
काला अम्ब श्री सुदेश कुमार गांव काला अम्ब डा0 पण्डोल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0
24. कुठेहडा श्री संजय कुमार गांव बसाही डा0 मकरीडी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री देश राज गांव मठी मकरीडी डा0 मकरीडी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 बडी मकरीडी श्रीमति निशा देवी गांव व डा0 मकरीड़ी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
मठी मकरीडी श्रीमति मंगली देवी गांव व डा0 मकरीड़ी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
छात्री श्री मनोहर लाल गांव व डा0 कुठेड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
कुठेहडा श्री सुमना देवी गांव सुंआ डा0 कुठेड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
बसाही श्रीमति भीमा देवी गांव बसाही डा0 मकरीड़ी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
25. कथौण श्री लालमन गांव बडा ठाणा डा0 पंजालग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री ध्यान सिंह गांव बडा ठाणा डा0 पंजालग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 मठाठाणा --कोई नामांकन नहीं -- अ0ज0 महि0
बडाठाणा श्रीमति शारदा देवी गांव बदारटू डा0 पंजालग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
बल्हडा घुरस श्रीमति सीमा देवी गांव लहराणा डा0 पंजालग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
कन्हारग श्री सोहन सिंह गांव कन्हारग डा0 पंजालग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
कथैण श्रीमति मस्ता देवी गांव कथौण डा0 पंजालग तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
26. भडोल श्रीमति अनु देवी पत्नि विक्रम गांव जमथला डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री अजय कुमार गांव व डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 जमथला श्री मान सिंह गांव जमथला डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
डिवडियाउं श्री भीम सिंह गांव डिबडियांउ डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
भडोल.1 श्रीमति रेणू देवी गांव व डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
भडोल.11 श्रीमति दीपा देवी गांव चन्होणा डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
गवैला श्रीमति रेशमा कुमारी गांव गवैला डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
27. धार श्रीमति आशा देवी गांव व डा0 झमेड़ तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री पवन कुमार गांव पाबो डा0 झमेहड तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आल श्रीमति जगतम्बा देवी गांव आल डा0 झमेड़ तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
झमेहड श्री हेम सिंह गांव व डा0 झमेड़ तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
आम्बगहरा श्रीमति अनिता देवी गांव शानन डा0 झमेड़ तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
पावो श्रीमति मीना देवी गांव पाबो व डा0 झमेड़ तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
झमेहड.11 श्री अजय कुमार गांव स्यिाठी डा0 झमेड़ तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
28. भडयाडा श्रीमति स्वर्णा देवी गांव भड़याड़ा डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महिला श्री अनिल कुमार गांव खलेही डा0 चौन्तडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 खलेही .1 श्री बलवन्त सिंह गांव खलेही डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
खलेही.11 श्रीमति मीना देवी गांव व खलेही डा0 चौतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
भगेहड श्री जयदेव गांव भगेड़ डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
भगेहड श्रीमति माया देवी गांव भगेड़ डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
भडयाडा श्रीमति वीरो देवी गांव भड़याड़ा डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महिला
भडयाडा श्री सतीष कुमार गांव भड़याड़ा डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0
भडयाडा श्री नील कुमार गांव भड़याड़ा डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
धनैतर श्रीमति निर्मला देवी गांव धनैतर डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महिला
लकरैहड श्रीमति सुनीता देवी गांव लकरेहड़ डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
29. पसल श्रीमति मनोरमा देवी गांव सुगबाग डा0 चौतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री रमेश चन्द गांव पस्सल डा0 चौन्तडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 सुकाबाग.1 श्री टेक चन्द गांव डमेहड डा0 चौंतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0
सुकाबाग.11 श्री राजेन्दर कुमार गांव डमेहड डा0 चौंतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
सुकाबाग.111 श्रीमति निर्मला देवी गांव सुकाबाग डा0 चौंतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 जा0 महि0
पसल.1 श्री जीवानन्द गांव पसल डा0 चौंतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
पसल.11 श्रीमति इन्दू देवी गांव पसल डा0 चौंतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
पसल.111 श्रीमति सुमना देवी गांव पसलहार डा0 चौंतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आ0 महिला
पसल.IV श्रीमति अनु देवी गांव पसलहार डा0 चौंतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महिला
30. संगनेहड श्री केहर सिंह गांव सगनेहड डा0 चौन्तडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्रीमति रतो देवी गांव सगनेहड डा0 चौन्तडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 संगनेहड .1 श्रीमति पुष्पा देवी गांव सगनेहड़ डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
संगनेहड.11 श्री राजेन्दर कुमार गांव सगनेहड़ डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
संगनेहड.111 श्री रमेश चन्द गांव सगनेहड़ डा0 चौंतड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
सरोहली श्रीमति सुमना देवी गांव सरोहली डा0 चौतडा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0महि 0
नागण भरोला श्रीमति अंजू देवी गांव सुक्क्ड डा0 तरामट तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
राजा-। श्री बलवीर सिंह गांव राजा डा0 त्रामट तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0
राजा-11 श्रीमति मीना देवी गांव राजा डा0 तरामट तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महिला
31. पीहड बेढलू श्री रणबीर सिंह गांव रिहडू डा0 बसौना तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री सुदर्शन सिंह गांव व डा0 करसाल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 करसाल श्री देविन्दर गांव व डा0 करसाल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
सौं श्री चमेल सिंह गांव सौं डा0 बसौना तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
रीहडू श्री करतार सिंह गांव फनेहड डा0 बसौना तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित
त्रैमबली श्रीमति सुनीता देवी गांव त्रैम्बल डा0 गंगोटी तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
भलारा श्रीमति शीला देवी गांव भलारा डा0 बसौना तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महिला
पीहड बेढलू श्रीमति लज्जा देवी गांव पीहडबेढलू डा0 बसौना तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 महि0
बसालन श्रीमति रेणू देवी गांव बसालन डा0 करसाल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महि0
32. पिपली श्री नेक राम गांव जोन डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 जाति श्री विनोद कुमार गांव पिपली डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 जौन श्री प्रताप सिंह गांव जौन डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
दौंथल श्रीमति अंजू देवी गांव व डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
पोंहल श्रीमति मीना देवी गांव खारसी डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महि0
पिपली श्रीमति भवानी देवी गांव भरमेरा डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
वनवार श्री दिला राम पुत्र लोहलू राम गांव बनवार डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0
सरमाणा श्री हरि सिंह गांव सरमाणा डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
लडवाण श्रीमति आशा देवी गांव लडवाण डा0 कुराटी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
33. सैन्थल पडैन श्रीमति लीला देवी गांव व डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री चतर सिंह गांव सारली डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 पडैन.1 श्री शेर सिंह गांव व डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
पडैन.11 श्रीमति सुती देवी गांव व डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
पडैन.111 श्री इन्द्र सिंह गांव पड़ैन डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
सारली.1 श्रीमति रीना गांव सारली डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0जा0 महि0
सारली.2 श्रीमति सन्तोष कुमारी गांव सारली डा0 डोहग तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
34. मैन भरोला श्री दुनी चन्द राठौर गांव वटोहलू डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री बलवीर सिंह गांव बटौलू डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आहड़ू श्रीमति कौशल्या देवी गांव आहड़ू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
मैन भरोला-1 श्रीमति चम्पा देवी गांव पट डा0 सैन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
मैन भरोला-2 श्रीमति राधा देवी गांव ठठरी डा0 टिकरु तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
खेतड़ू-1 श्री होशियार सिंह गांव लंघा डा0 रोपड़ी कलैहड़ू तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
खेतड़ू-2 श्री प्रवीण कुमार गांव खेतड़ू डा0 सौन्थल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
35. गोलवां श्रीमति मीरा देवी गांव साननखेड़ा डा0 गोलवां तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री राजीव राठौर गांव व डा0 गोलवां तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 नरोहली श्री करतार सिंह पुत्र श्री खजान सिंह गांव नरोहली डा0 गोलवां तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
दुलेहड श्री पूर्ण चन्द सुपुत्र श्री पलस राम गांव बरनोड़ डा0 गोलवां तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
पन्तेहड श्रीमति माया देवी गांव पन्तेहड़ डा0 गोलवां तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
गोलवां श्रीमति सुनीता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार गांव व डा0 गोलवां तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 ज0 महिला
द्रमण श्रीमति रेणू देवी गांव भरेड़ डा0 गोलवां तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
36. रोपड़ी श्रीमति मधु गांव गलान डा0 घमीरु तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0पि0 वर्ग महिला श्री तेज सिंह गांव गांव डुघली डा0 गोलवॉ तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 घमीरु श्री ओंकार सिंह पुत्र भगत राम गांव व डाकघर घमीरू तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
डुगहली श्री ज्ञान चन्द पुत्र कांषी राम गांव चक्का डा0 घमीरू तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
बजरोड श्रीमति मंजूबाला पत्नी हरि सिंह गांव रोपा डा0 घमीरू तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
कोच्छू श्रीमति अंजना देवी गांव तरडयार डा0 घमीरू तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
भैला श्रीमति सन्तोष कुमारी गांव भैला डा0 घमीरु तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
37. द्राहल श्रीमति म ं जुला कुमारी गांव स्पैडू डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री तुलसी राम गांव कुडनू डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 द्राहल.1 श्रीमति सीमा देवी गांव व डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
द्राहल.11 श्रीमति मीरा देवी पत्नी श्री मनी राम गांव व डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
रोहटा श्री भागीरथ गांव स्पैड़ू डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
मतकेहड श्रीमति पवना देवी गांव चलोटी डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
दरकोटी श्री तेज सिंह गांव नालू ग्रां तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
38. खुड्‌डी श्री दुनी चन्द गांव व डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारक्षित श्री कुलदीप कुमार गांव छिड़ डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 गाहरा श्री राजीव कुमार गांव व डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
खुडडी श्रीमति अनिता देवी गांव खुड्‌डी डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
सपरोह श्रीमति आशा देवी गांव सपड़ोह डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
बल्ह रास श्री संजीव कुमार गांव बल्ह रास डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
छिड़ श्रीमति दीपा देवी गांव छिड़़ डा0 खजूर तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
39. ममाण बनान्दर श्री खेम सिंह गांव भरडोण डा0 व तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0 जाति श्री दीप कुमार गांव धरडेरा डा0 करसाल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 खोलू श्रीमति सावित्री देवी गांव दघोग डा0 करसाल तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
भरडोण श्रीमति सरला देवी पत्नि अनुप सिंह गांव व डा0 बसौना तह0 लडभड़ोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
बनान्दर श्री राजेन्द्र सिंह गांव रथैर डा0 व तह0 लडभडोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
ममाण.1 श्रीमति अंजना देवी गांव ममाण डा0 व तह0 लडभडोल जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
ममाण.11 श्री भीम सिंह गांव मंमाण डा0 व तह0 लडभडोल जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
40. भड़याडा बुहला श्रीमति आशा देवी गांव भड़याडा डा0 मकरीडी तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 महिला श्री विजय कुमार गांव समोहली तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 कुफरु मोर चक्का श्रीमति राधा गांव बल्ही डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अ0ज0 महि0
लांघास- मोहली श्रीमति लता देवी गांव समोहली डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
बैला श्री अजय कुमार गांव बैला डा0 द्राहल तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
भडयाडा बुहला श्रीमति रानी देवी गांव व डा0 भड़याडा बुहला तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 आरक्षित महिला
भडयाडा बुहला श्री आत्मा राम गांव उपरला भड़याड़ा डा0 भड़याड़ा तह0 जोगिन्द्र नगर जिला मण्डी हि0प्र0 अनारिक्षत
7197 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7198 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7199 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7200 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7201 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7202 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7203 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7204 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7205 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7206 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7207 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7208 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7209 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7210 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7211 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7212 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7213 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7214 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7215 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7216 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- उपायुक्त, मण्डी जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-------- विकास खण्ड धर्मपुर में नवनिर्वाचित प्रधान/उप-प्रधान व सदस्यों का विवरण

क्र. सं. ग्राम पंचायत का नाम निर्वाचित प्रधान का नाम व पता प्रधान पद का आरक्षण निर्वाचित उप-प्रधान का नाम व पता ग्राम पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या निर्वाचित सदस्यों का नाम व पता सदस्यों का आरक्षण
1 2 3 4 5 6 7 8
1. भदेहड श्री तारा चन्द गुलेरिया पुत्र श्री जानकी दास गांव देवगढ़ डा0 चोलंगढ त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री जनक राज पुत्र श्री लखु राम गांव व डा0 चोलंगढ त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. भदेहड श्रीमति भामा देवी पत्नी श्री हरनाम सिंह गांव भदेहड डा0 कुज्जाबल्ह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. लखरेहड़ श्रीमति चित्रकान्ता पत्नी श्री जगदीश गांव लखरेहड डा0 कुज्जाबल्ह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. फनैहल श्रीमति सोमा देवी पत्नी श्री विजय कुमार गांव बलेहड डा0 कुज्जाबल्ह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
4. लोअर देवगढ श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री संत राम गांव देवगढ डा0 चोलंगढ त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. अप्पर देवगढ श्रीमति मीरा देवी पत्नी श्री ऋषि राम गांव देवगढ़ डा0 चोलंगढ त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. चोलंगढ श्री सोहन सिंह पुत्र श्री गंगा राम गांव व डा0 चोलंगढ त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7. खजुरटी श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री चंद राम गांव खजुरटी डा0 चोलंगढ त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. तन्यार श्री प्रभाष चन्द्र पुत्र श्री लश्करी राम गांव व डा नलयाणा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री विजय कुमार पुत्र श्री सोहण सिंह गांव व डा तन्यार त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. नलयाणा श्रीमति प्रीता देवी पत्नी श्री संजीव कुमार गांव व डा0 नलयाणा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. हियूण श्रीमति रीना देवी पत्नी श्री अरुण कुमार गांव हियूण डा0 नलयाणा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. धलौण श्रीमति अरुणा पत्नी श्री सुनील कुमार गांव धलौण डा0 तन्यार त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. तन्यार श्री मेहर सिंह पुत्र श्री कदारा राम गांव व डा तन्यार त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. चम्यार श्री रमेल चन्द पुत्र श्री बसन्त सिंह गांव टिक्कर चम्यार डा तन्यार त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. कून श्रीमति आशा कुमारी पत्नी श्री राजेश कुमार गांव दयोल डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला श्री कर्ण सिंह पुत्र श्री सन्त राम गांव कून डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. रोपड़ी कून श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री अमी चन्द गांव कून त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. लोअर कून श्रीमति सुमना देवी पत्नी श्री राजेन्द्र पाल गांव कून डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. अप्पर कून श्रीमति रसीला देवी पत्नी श्री ब्रहम दास गांव कून डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. रसाड़ी श्री कृष्ण पाल पुत्र श्री खजाना राम गांव रसाड़ी डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. दयोल श्री नथु राम पुत्र श्री बडू गांव दयोल डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. लंगेहड श्रीमति आशा कुमारी पत्नी श्री बंसत सिंह गांव हियुण डा0 गियुण त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला श्री संजय कुमार पुत्र श्री नेक राम गांव व डा0 गियुण त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. हियूण श्री राजू राम पुत्र श्री हच्छू राम गांव हियूण डा0 गियुण त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
2. द्रूमण श्री रवि कान्त पुत्र श्री प्रेम सिंह गांव द्रुमण डा0 गियुण त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. गियूण -1 श्रीमति प्रमिला देवी पत्नी श्री टेक चन्द गांव व डा0 गियुण त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. गियूण -2 श्रीमति भागवती देवी पत्नी श्री बिरी सिंह गांव व डा0 गियुण त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
5. लंगेहड -1 श्रीमति नरेन्द्रा कुमारी पत्नी श्री दीप कुमार गांव लंगेहड डा0 गियूण त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
6. लंगेहड -2 श्रीमति तारा देवी पत्नी श्री संजय कुमार गांव लंगेहड डा0 गियूण त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
7. वारल श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री पंजकू राम गांव वारल डा0 बरोटी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. बनाल श्री सतीश कुमार पुत्र श्री भरेपतु राम गांव रियूर डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित श्री रमेश चन्द पुत्र श्री हिम्मत राम गांव रियूर डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. डिडणू श्री व्यास देव पुत्र श्री रूप लाल गांव डिडणू डा0 बरोटी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. बनाल-1 श्रीमति मिरा देवी पत्नी श्री राम लाल गांव बनाल डा0 बरोटी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. बनाल -2 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री रोशन लाल गांव बनाल डा0 बरोटी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. रियूर -1 श्रीमति माया देवी पत्नी श्री सुनील कुमार गांव रियूर डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
5. रियूर -2 श्रीमति लीला देवी पत्नी श्री भागी रथ गांव रियूर डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. ध्वाली सरोज देवी पत्नी श्री राजेश ठाकुर गांव गमधाल डा0 ध्वाली त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला श्री शशी कुमार पुत्रश्री प्रकाश चन्द गांव चन्जयार डा0 ध्वाली त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. ध्वाली श्रीमति रजनी देवी पत्नी श्री सोहन सिंह गांव व0 डा0 ध्वाली त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. गमधाल श्रीमति मुजू कुमारी पत्नी श्री राकेश गांव गमधाल डा0 ध्वाली त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. रिछली-1 श्रीमति चन्द्रावती पत्नी श्री रमेश चन्द गांव रिछली डा0 ध्वाली त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. रिछली-2 श्री व्यास देव पुत्र श्री हरि सिंह गांव रिछली डा0 ध्वाली त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. तरोहला श्री रविदास पुत्र श्री हरि सिंह गांव तरोहला डा0 ध्वाली त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7. समौड श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री दमोदर दास गांव तडून डा0 समौड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रीखी राम गांव व डा0 समौड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. समौड श्रीमति मीना देवी पत्नी श्री नागेश्वर दत गांव व डा0 समौड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. तडून-1 श्री नितू पत्नी श्री संजय कुमार गांव तडून डा0 समौड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. तडून-2 श्रीमति सुमना देवी पत्नी श्री सुनील कुमार गांव तडून डा0 समौड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
4. आरली प्रयाल श्री पवन कुमार पुत्र श्री परमा राम गांव आरली प्रयाल डा0 समौड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. पारली प्रयाल श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूरी सिंह गांव पारली प्रयाल डा0 समौड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
8. गवैला सरोज पत्नी श्री महेन्द्र सिंह गांव लहसणी (खुम्बल) डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला प्रवीण कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र पाल गांव गवैला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. गवैला श्री अनिल कुमार पुत्र श्री सरफु राम गांव गवैला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. कनूही श्रीमति रीनु देवी पत्नी श्री तारा चन्द गांव कनूही डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. छेज श्रीमति सीनू कुमारी पत्नी श्री राज मल गांव छेज डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. लहसणी श्री सुनील कुमार पुत्र श्री धर्म दास गांव लहसनी डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. बिन्द चेल श्रीमति सवित्री देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गांव बिन्द चेल डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
9. नेरी अन्जना कुमारी पत्नी श्री जगदीश चन्द गांव नेरी डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला शेष राम मढोंत्रा पुत्र श्री मेहर सिंह गांव घीडा जमुला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. जमूला-1 श्रीमति सरोज कुमारी पत्नी श्री नेक राम गांव जमुला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. जमुला-2 श्री टेक चन्द मढोंत्रा पुत्र श्री शंकर दास गांव घीडा जमुला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. नेरी-3 श्रीमति रानी देवी पत्नी श्री महावीर सिंह गांव नेरी डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
4. नेरी-1 श्रीमति माया देवी पत्नी श्री सोहण सिंह गांव नेरी डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. नेरी-2 श्री सुरेश कुमार पु, श्री सुख राम गांव भालु डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
10. भूर श्री कमल कुमार पुत्र श्री अच्छर सिंह गांव भूर डा0 झंगी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत राज कुमार श्री पुत्र श्री रेलु राम गांव भूर डा0 झंगी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. बदोहल श्रीमति बर्फी देवी पत्नी श्री मनी राम गांव बदोहल डा0 झंगी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. चकडोह श्री रोशन लाल पुत्र श्री गोरखु राम गांव चकडोह डा0 झंगी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. भूर-1 श्रीमति रजनी देवी पत्नी श्री कृष्ण चन्द गांव भूर डा0 झंगी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. भूर-2 श्रीमति सुरेशां देवी पत्नी श्री महेन्द्र सिंह गांव भूर डा0 झंगी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. हलौण श्री जीवन सिंह पुत्र श्री हच्छू राम गांव हलौण त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
11. भरौरी श्री विनोद कुमार पुत्र श्री चान्द राम गांव भरौरी डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री लेख राज पुत्र श्री बिहारी लाल गांव सतरेहड डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. भरौरी श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री काहन सिंह गांव भरौरी डा0 धर्मपुर त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. कोट श्रीमति निता कुमारी पत्नी श्री अनील कुमार गांव कोट डा0 कोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. जंगेल श्रीमति भावना देवी पत्नी श्री राज कुमार गांव जेगमल डा0 कोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. छपाणू आधा श्री होशियार सिंह पुत्र श्री रोशन लाल गांव छपाणुद डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. मठी वनवार श्री हरि नन्द पुत्र श्री शाली ग्राम गांव मठी बनवार डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
6. मयोह श्रीमति शिला देवी पत्नी श्री सागर सिंह गांव करौला डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
7. सतरेहड़ श्रीमति दिपां देवी पत्नी श्री रवि कुमार गांव सतरेहड डा0 धर्मपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
12. डरवाड लता ठाकुर पत्नी श्री अजय कुमार गांव छतरयाणा डा0 डरवाड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला सुरेश कुमार राणा पुत्र श्री पृथी पाल राणा गांव गरली डा0 घरवासडा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. घरवासडा श्रीमति विद्या देवी पत्नी श्री दलेर सिंह गांव व डा0 घरवाासडा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. गरली-1 श्री बीरबल पुत्र श्री रण सिंह गांव गरली डा0 घरवासडा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. गरली-2 श्री रवि सिंह पुत्र श्री पंजकु राम गांव गरली डा0 घरवासडा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. अनस्वाई श्रीमति बीना कुमारी पत्नी श्री हेम राज गांव अनस्वाई डा0 घरवासडा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. चस्वाल श्रीमति मिरां देवी पत्नी श्री रमेश चन्द गांव चस्वाल डा0 घरवासडा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. भडू श्री बेली राम पुत्र श्री तुलसी राम गांव भड्‌डू डा0 घरवासडा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7. छतरयाणा श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री सुधन सिंह गांव छतरयाणा डा0 डरवाड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
8. डरवाड-1 श्रीमति सरोजा देवी पत्नी श्री सागर चन्द गांव व डा0 डरवाड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
9. डरवाड-2 श्रीमति पुष्पा कंवर पत्नी श्री सुरजीत सिंह कंवर गांव व डा0 डरवाड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
13. पपलोग श्री पवन कुमार सपुत्र श्री सन्त राम गांव खरोह डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री प्रदीप कुमार सपुत्र श्री तेज पाल गांव कराड़ी डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. खरोह-1 श्रीमति नीलम कुमारी पत्नि श्री राजू राम गांव खरोह डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. खरोह-2 श्रीमति बिमला देवी पत्नि श्री विक्रम सिंह गांव खरोह डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. पपलोग-1 श्रीमति कमलां देवी पत्नि श्री हेम राज गांव पपलोग डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. पपलोग-2 श्रीमति अंजना देवी पत्नि श्री सतीश कुमार गांव कराड़ी डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. भलवाण श्री तिलक राज श्री तेज पाल गांव व डा0 भलवान त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
14. सधोट श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह गांव धनराशी डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला श्री रधुनाथ सिंह वर्मा पुत्र श्री गुरूमुख सिंह गांव रघाेंड़(रोसो) डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. वाहरू श्री राजेश कुमार पुत्र श्री हरनाम सिंह गांव वाहरू डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. मोरतन श्रीमति आशा कुमारी पत्नी श्री राकेश कुमार गांव मोरतन डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. रोसो -1 श्री संजय कुमार पुत्र श्री विहारी लाल गांव रोसो-1 डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. रोसो -2 श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रतन चन्द गांव रोसो-2 डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. धनराशी श्रीमति बिमला देवी पत्नी श्री संजीव गांव धनराशी डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. स्धोट-1 श्रीमति सरीता देवी पत्नी श्री राजेश कुमार गांव व डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
7. स्धोट-2 श्रीमति आशा देवी पत्नी श्री अशोक कुमार गांव व डा0 सधोट त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
15. लौंगणी श्रीमति सिमा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार गांव तरयाम्बला डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला श्री ओम चन्द पुुत्र श्री धन देव गांव चुहडू-रा-बल्ह डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. हुक्कल -1 श्री रोशन लाल पुत्र श्री मेहलर राम गांव हुक्कल डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. हुक्कल -2 श्रीमति मिरा देवी पत्नी श्री भीमा राम गांव हुक्कल डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. खैलग श्रीमति स्नेह लता पत्नी श्री मनोहर लाल गांव खैलग डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. तरयाम्बला -1 श्री पृथी चन्द पुत्र श्री हंस राज गांव तरयाम्बला डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. तरयाम्बला -2 श्रीमति अनु देवी पत्नी श्री सुभाष चंद गांव तरयाम्बला डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. लौंगणी श्री माघु राम पुत्र श्री घौना राम गांव व डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
7. चुहडू-रा-वल्ह श्रीमति गीता देवी पत्नी श्री गुरू देव गांव चुहडू-रा-बल्ह डा0 लौंगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
16. सज्याओ पिपलू कमलेश कुमार सपुत्र श्री जगदीश चन्द गांव पिपली डा0 डरवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित राकेश कुमार सपुत्र श्री प्रभु राम गांव व डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. सज्याओ श्रीमति उमा देवी पत्नि संजय कुमार गांव व डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. ग्रौडू श्री गांधी राम सपुत्र श्री रेलू राम गांव सैठी डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
3. जोढन श्री बाबू राम सपुत्र श्री नेक राम गांव जोढण डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. भेडी श्रीमति शिला देवी पत्नि प्रताप सिंह गांव भेड़ी डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. पाडछू श्रीमति शिला देवी पत्नि अमर सिंह गांव पारछु डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. करनोहल श्रीमति सुमन लता पत्नि राकेश कुमार गांव करनोहल डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
7.कोट गदोहल श्रीमति मीना देवी पत्नि चन्द्रमणि गांव कोट गदोहल डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
8. कोहण श्रीमति रेखा देवी पत्नि नेक राम गांव कौहन डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
9. बिड श्रीमति रेखा शर्मा पत्नि कुलदीप शर्मा गांव कौहन डा0 डरवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
10. पिपली श्री अंजीव कुमार सपुत्र मेहर सिंह गांव पिपली डा0 डरवाड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
11. गद्वयाडा श्री रविन्द्र कुमार सपुत्र मनोहर लाल गांव गदयाड़ा डा0 सज्याओपिपलू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
17. पैहड़ कृष्ण चन्द पुत्र श्री वेली राम गांव व डा0 पैहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत रामशरण पुत्र श्री देव राम गांव कुम्हारडा डा0 पैहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. पैहड़ श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भोला राम गांव व डा0 पैहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. भतौर व सिंहण प्रेम सिह पुत्र श्री जगता गांव भतौर डा0 पैहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. कुम्हारड़ा मीना देवी पत्नी श्री वंशी लाल गांव कुम्हारडा डा0 पैहड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. झरेडा क ंचना देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह गांव झरेडा डा0 पैहड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. वनेरडी श्रीमति मीरा देवी पत्नी श्री बुद्धि सिंह गांव बनेरहडी डा0 पैहड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
6. कौंसल व हयोलग श्रीमति विमला देवी पत्नी श्री हेम राज गांव कौंसल डा0 पैहड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
7. लुधियाणा भूप सिह पुत्र श्री खैली राम गांव लुधियाणा डा0 पैहड़ त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
18. टौर जाजर रीना देवी पत्नी श्री राकेश कुमार गांव चह डा0 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला लेख राज पुत्र श्री नरैण सिंह गांव व डा0 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. पुतलीफाल्ड जमना देवी पत्नी श्री रमन कुमार गांव पुतलीफाल्ड डा0 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. चह म ंजुला देवी पत्नी श्री चमन लाल गांव चह डा0 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. ब्रहमफाल्ड श्रीमति चम्पा देवी पत्नी श्री डुमणु राम गांव ब्र]म फाल्ड डा0 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
4. टौर जाजर प्रेम चन्द पुत्र श्री लालू राम गांव व डा0 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
5. सून्दल मीरा देवी पत्नी श्री बालम राम गांव सून्दल डा0 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. चौकी -1 हंस राज श्री बसन्त सिंह गांव चौकी डा0 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7. चौकी -2 रविन्द्र कुमार श्री साधू राम गांव डा0 चौकी-2 टौरजाजर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
19. चनौता श्रीमति यशोदा देवी पत्नी श्री कश्मीर सिंह गांव चनौता डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला श्री सुनिल कुमार सपुत्र श्री नरैण सिंह गांव छात्र डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. छात्र-1 श्रीमति प्रमिला देवी पत्नी श्री यशवन्त सिंह गांव छात्र डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. छात्र-2 श्रीमति सर्वणा देवी पत्नी श्री प्रेम चन्द गांव छात्र डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
3. चनौता श्रीमति माया देवी पत्नी श्री हेम सिंह गांव चनौता डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. भडयार-1 श्री हंस राज सपुत्र श्री हरिया राम गांव भडयार डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
5. भडयार-2 श्री सुरेन्द्र कुमार सपुत्र श्री हरि सिंह गांव भडयार डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
20. दतवाड़ रीता रानी पत्नी श्री मेहर चंद गांव दतवाड डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला राकेश कुमार पुत्र श्री संत राम गांव दतवाड डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. लसराणा-1 कांता देवी पत्नी श्री रामा नन्द गांव लसराणा डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. लसराणा-2 नीना शर्मा पत्नी श्री कमलजीत शर्मा गांव लसराणा डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. दतवाड़-1 विधी चन्द पुत्र श्री संत राम गांव दतवाड डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
4. दतवाड़-2 बबीता पत्नी श्री संजय गांव दतवाडा डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. दतवाड़-3 रूप चन्द पुत्र श्री शेर सिंह गांव दतवाड डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
6. कच्छाली-1 नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भूमि चंद गांव कच्छाली डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7. कच्छाली-2 मती देवी पत्नी श्री ओम प्रकाश गांव कच्छाली डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
21. ग्रयोह रमेश चन्द पुत्र श्री नन्दु राम गांव झडियार डा0 कांगो का गहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत बिपन कुमार पुत्र श्री विधि चन्द गांव झडियार डा0 कांगो का गहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. चन्दपुर प्रमीला देवी पत्नी श्री पवन कुमार गांव छवेहड डा0 खौदा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. ढगवाणी श्रीमति पूजा देवी पत्नी श्री राज कुमार गांव ढगवाणी डा0 खौदा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
3. ग्रयोह श्रीमति मन्जुला देवी पत्नी श्री संजीव कुमार गांव ग्रयोह डा0 कांगो का गहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. झड़यार रविन्द्र कुमार पुत्र श्री कांशी राम गांव झडयार डा0 कांगो का गहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. अपर ठाणा रजनी देवी पत्नी श्री संजय कुमार गांव अपर ठाणा डा0 कांगो का गहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. लोअर ठाणा रतन चन्द पुत्र श्री टेक चन्द गांव लोअर ठाणा डा0 कांगो का गहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7. कांगो का गहरा सरीता देवी पत्नी श्री धर्म चन्द गांव व डा0 कांगो का गहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
22. गरौडू सुमन लता पत्नी श्री प्रकाश चन्द गांव बाग डा0 गद्‌दीद्धार त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला मनोज कुमार पुत्र श्री बीलबर सिंह गांव व डा0 गरौडू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. बाग श्रीमति रेखा देवी पत्नी श्री संजीव कुमार गांव बाग डा0 गरौडू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. मझेड सोहन सिह पुत्र श्री दास राम गांव मझेड डा0 गरौडू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. गरौडू गनेडा रीना देवी पत्नी श्री सुनील कुमार गांव व डा0 गरौडू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. भदरेहड नरेश कुमार पुत्र श्री त्रिलोक चंद गांव भदरेहड डा0 गरौडू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. रोपडी वगफल प्रियंका कुमारी पत्नी श्री सुरेश कुमार गांव रोपडी वगफल डा0 गरौडू त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
23 टौरखोला श्री भूप सिह सपुत्र श्री खड़कु राम गांव व डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री शेर सिह सपुत्र श्री चौधरी राम गांव जरेड डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. जरेड -1 श्रीमति सत्या देवी पत्नी श्री विक्की गांव जरेड डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. जरेड -2 श्री अमर सिह सपुत्र श्री सरदारू राम गांव जरेड डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3.टौरखोला-1 श्रीमति गम्भरी देबी पत्नी श्री रणजीत सिंह गांव व डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4.टौरखोला -2 श्री हरि दास सपुत्र श्री उतम राम गांव व डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5.टौरखोला -3 श्रीमति नीमा देवी पत्नी श्री भूमि प्रकाश गांव व डा0 टौरखोला त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
24. खनौड ओम चन्द पुत्र श्री भरेपतु राम गांव खनौड डा0 स्योह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित राजेश कुमार पुत्र श्री पूर्ण चन्द गांव खनौड डा0 स्योह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. चमेहड़ श्रीमति रमीला देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार गांव चमेहड़ डा0 स्योह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. फकडोहल राजेन्द्र पाल पुत्र श्री बालम राम गांव घरवासडा डा0 स्योह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. गोरत राजकुमार पुत्र श्री प्रेम चन्द गांव गोरत डा0 स्योह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. खनौड-1 मीना कुमारी पत्नी श्री जोगिन्द्र सिंह गांव खनौड डा0 स्योह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. खनौड-2 नीलम कुमारी पत्नी श्री मंगत राम गांव खनौड डा0 स्योह त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
25. बैरी राकेश कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम गांव अपर बैरी डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत देश राज पुत्र श्री पुर्ण चन्द गांव काल्त्री डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. कालत्री भुपेन्द्र सिह पुत्र श्री नरेश कुमार गांव काल्त्री डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. अपर-बैरी-2 नमीता देवी पत्नी श्री रणजीत गांव अपर बैरी डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. अपर-बैरी-1 सतिश कुमार पुत्र श्री सुख राम गांव अपर बैरी डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4निचली-बैरी- 2 श्रीमति मधु देवी पत्नी श्री संजय कुमार गांव निचली बैरी-2 डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
5. निचली-बैरी-1 रानी देवी पत्नी श्री मातबर गांव निचली बैरी डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
26. कमलाह बबली देवी पत्नी श्री जगपाल गांव खेडी डा0 कमलाह त0 सन्धोल जिला मण्डी ।हि0प्र0। मिहला बंसत सिह पुत्र श्री प्रभ दयाल गांव वै्रहल डा0 कमलाह त0 सन्धोल जिला मण्डी ।हि0प्र0। 1. नरवालका कोई भी नामांकन पत्र प्रा नहीं हुआ अनारिक्षत
2. ब्रैहल रीता देवी पत्नी श्री ओम चन्द गांव बै्रहल डा0 कमलाह त0 सन्धोल जिला मण्डी हि0प्र0। मिहला
3. मझैर रेखा देवी पत्नी श्री रमेश कुमार गांव मझैर डा0 चोंलगढ त0 सन्धोल जिला मण्डी ।हि0प्र0। अनुसूिचत जाित मिहला
4. कमलाह शिव पाल पुत्र श्री नरैणु राम गांव व डा0 कमलाह त0 सन्धोल जिला मण्डी हि0प्र0। मिहला
5. खेडी धनी राम पुत्र श्री धनी राम गांव खेडी डा0 कमलाह त0 सन्धोल जिला मण्डी हि0प्र0। अनारिक्षत
27. बिंगा अनिल कुमार पुत्र श्री भीम सिंह गांव सलौण डा0 मढी त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0। अनारिक्षत इन्द्र सिंह पुत्र श्री साजू राम गांव दवरोट डा0 त0 मढी सरकाघाट जिला मण्डी ।हि0प्र0। 1. बिंगा -1 रीता देवी पत्नी श्री भागमल ठाकुर गांव बिंगा (छुईघाट) डा0 बिंगा त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0। मिहला
2. बिंगा -2 राम सरण पुत्र श्री बेली राम गांव व डा0 बिंगा त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0। अनारिक्षत
3. दवरोट रमेश कुमार पुत्र श्री स ू रजन सिंह गांव दवरोट डा0 मढी त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0। अनारिक्षत
4. शेरपुर किरणा देवी पत्नी श्री श्याम लाल गांव शेरपुर डा0 बिंगा त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0। मिहला
5. चाम्बी राजेन्द्र पाल पुत्र श्री परषोतम राम गांव चाम्बी डा0 मढी त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0। अनारिक्षत
6. ललाणा कांता देवी पत्नी श्री अशोक कुमार गांव ललाणा डा0 मढी त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0। मिहला
7. सलौण प्रोमिला देबी पत्नी श्री गोविन्द गांव व डा0 मढी त0 सरकाघाट जिला मण्डी हि0प्र0। अनुसूिचत जाित मिहला
28. तनहेड गुलाबी देवी पत्नी श्री देश राज गांव हरैणनाल डा0 तनेहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला रमेश कुमार पुत्र श्री भादर सिंह गांव व डा0 तनेहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. तनहेड सुनिता देवी पत्नी श्री संजय कुमार गांव व डा0 तनेहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. नरैणगढ़ अनिता देवी पत्नी श्री कश्मीर सिंह गांव नरैणगढ़ डा0 तनेहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. हरयानाल विच़ित्र सिह पुत्र श्री भाग मल गांव हरयानाल डा0 तनेहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. सक्रैण अंजना देवी पत्नी श्री राम सिंह गांव सक्रैण डा0 तनेहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. धार बीरबल राम पुत्र श्री तिखु राम गांव धार डा0 तनेहड त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
29. स्योह शीला देवी पत्नी श्री चन्द्र पाल गांव व डा0 स्योह त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला जगदेव पुत्र श्री बालक राम गांव व डा0 स्योह त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. स्योह-1 इन्दू बाला पत्नी श्री विजय कुमार गांव व डा0 स्योह त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. स्योह-2 अंजना कुमारी पत्नी श्री जोगिन्द्र कुमार गांव व डा0 स्योह त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. स्योह-3 मीना देवी पत्नी श्री अनिल कुमार गांव व डा0 स्योह त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. प्रौण म ेहर चन्द पुत्र श्री मोलक राम गांव प्रौण डा0 स्योह त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. रांगड हेम सिंह पुत्र श्री चमारू राम गांव रांगड डा0 स्योह त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
30. बसन्तपुर विजय कुमार पुत्र श्री परमा राम गांव हरलोट डा0 बसन्तपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत राज कुमार पुत्र श्री सुरजन सिंह गांव हरलोट डा0 बसन्तपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. बसन्तपुर श्रीमति रीना कुमारी पत्नी श्री सुरेश कुमार गांव व़ डा0 बसन्तपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. हरलोट निटू राम गुलेरिया पुत्र श्री पूर्ण चंद गांव हरलोट डा0 बसन्तपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. रसैण सरोज कुमारी पत्नी श्री कमलेश कुमार गांव रसैण डा0 त0 बसन्तपुर सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. बहल सलिता देवी पत्नी श्री संरेन्द्र कुमार गांव भटवाण डा0 बसन्तपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. भटवाण संजीव कुमार पत्नी श्री जगदीश गांव लटेहडा डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
31. सिद्वपुर सरीता देवी पत्नी श्री जगदीश चन्द गांव खडून डा0 त0 सिद्धपुर सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला दलीप सिंह पुत्र श्री बुद्धि सिंह गांव महलुआ डा0 सिद्धपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. सिद्वपुर-1 रिना देवी पत्नी श्री पवन कुमार गांव व डा0 सिद्धपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. सिद्वपुर-2 शिला देवी पत्नी श्री प्रेम सिंह गांव व डा0 सिद्धपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
3. ततोहली- परडाणा-1 किरणा देवी पत्नी श्री राकेश कुमार गांव महलुआ डा0 सिद्धपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. ततोहली- परडाणा-2 रेखा देवी पत्नी श्री गांव विजय कुमार ततोहली-परडाणा डा0 सिद्धपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. सकोह रमेश कुमार पुत्र श्री राम सिंह गांव सकोह डा0 सिद्धपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
6. चलैला रमेश पुत्र श्री नारद राम गांव चलैला डा0 सिद्धपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7. त्योग बालम राम पुत्र श्री भूरी सिंह गांव त्योग डा0 सिद्धपुर त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
32. कोठूआं अनिता देवी पत्नि श्री राजगोपाल गांव व डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला पवन कुमार पुत्र स्व. श्री हुक्म चन्द गांव कन्द्रोह डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. कोठूआं-2 सीमा देवी पत्नि श्री पवन कुमार गांव व डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. कोठूआं-3 नड़ोल अनिता देवी पत्नि श्री रमेश चन्द गांव व डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. कन्द्रोह श्री हरि सिंह सपुत्र श्री डाहलू राम गांव कन्द्रोह डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. वांह श्री अमरजीत सपुत्र श्री राम चन्द गांव बांह डा0 कोठुवां त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. कोठूआं-1 नामांकन नहीं भरा गया है। अनुसूिचत जाित मिहला
33. सकलाना सुमन कुमारी पत्नी श्री जसवन्त सिंह गांव व डा0 सकलाना त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला ओम चन्द पुत्र श्री भरेपतु राम गांव भदराणा डा0 सकलाना त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. सकलाना-1 सरोजां देवी पत्नी श्री भाग सिंह गांव व डा0 सकलाना त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. सकलाना-2 अचर्ना देवी पत्नी श्री दिनानाथ गांव व डा0 सकलाना त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. सकलाना-3 रतना देवी पत्नी श्री देशराज गांव व डा0 सकलाना त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. भदराणा राज कुमार पुत्र श्री हरी दास गांव भदराणा डा0 सकलाना त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. गहरा भुप सिंह पुत्र श्री वृज लाल गांव गहरा डा0 सकलाना त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
34. सरसकान प्रमिला देवी पत्नी श्री बलदेव सिंह गांव ठाणा डा0 बरोटी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला दीप राज पुत्र श्री धर्म चन्द गांव ठाणा डा0 बरोटी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. लुणगांव श्री भूरी सिंह पुत्र श्री तीखू राम गांव लुणगांव डा0 बरोटी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. ठाणा श्रीमति अनिता देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह गांव ठाणा डा0 सरसकान त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. हवाणी-1 श्रीमति सिमा देवी पत्नी श्री टेक चन्द गांव हवाणी डा0 बरोटी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
4. हवाणी-2 श्रीमति राजो देवी पत्नी श्री मनोज सुमन गांव हवाणी डा0 बरोटी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
5. सरसकान श्रीमति कान्ता देवी पत्नी श्री चमारू राम गांव व डा0 सरसकान त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. कुसरी श्री किशन चन्द पुत्र श्री चीमनू राम गांव कुसरी डा0 बरोटी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
7. रखेहडा श्री बबलू पुत्र श्री सन्त राम गांव रखेहडा डा0 बरोटी त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
35. धर्मपुर ठाकर दास सपुत्र श्री मौनी राम गांव बनवार कलां डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित राकेश कुमार सपुत्र स्व0 श्री सन्त राम गांव , डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. धर्मपुर अच्छर सिंह सपुत्र श्री मस्त राम गांव , डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
2. छपाणु आधा कंचना देवी पत्नि श्री नीलम कुमार गांव छपाणु डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
3. वनवार कंला-1 मीरां देवी पत्नि श्री मनोज कुमार गांव वनवार कंला डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. वनवार कंला-2 शिला देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार गांव वनवार कंला डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. बरडाणा-1 अहल्या देवी श्री केवल कृष्ण शर्मा गांव वरडाना डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
6. बरडाणा-2 कुन्ता देवी पत्नि श्री राजमल गांव , डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
7. कलस्वाई दलीप कुमार सपुत्र श्री रूप चन्द गांव कलस्वाई डा0 व उपतहसाील धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
36. बहरी कांता देवी पत्नी श्री मनोहर लाल गांव लोअर थाती डा0 कोट उ0त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला भाग मल पुत्र श्री वजीरा राम गांव बहरी डा0 कोट उ0त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. अप्पर थाती श्रीमति मीना देवी पत्नी श्री प्रताप सिंह गांव अपर थाती डा0 कोट उ0त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
2. लोअर थाती श्रीमति सावित्री देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार गांव लोअर थाती डा0 कोट उ0त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. बाल्हडा श्री राज कुमार पुत्र श्री गोविन्द राम गांव बाल्हडा डा0 कोट उ0त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. बहरी दिपमाला पत्नी श्री संजय कुमार गांव बहरी डा0 कोट उ0त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. चकयाणा रुप सिंह पुत्र श्री हरी चन्द गांव चकयाणा डा0 कोट उ0त0 धर्मपुर जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
37. ब्रांग श्रीमति अनुपमा कुमारी पत्नी श्री अच्छर सिंह गांव व डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला श्री रमेश चन्द पुत्र श्री ब्यास देव गांव मोरला डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. चनेहड विमला देवी पत्नी श्री भाग मल गांव चनेहड डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. मोरला -1 रघु राम पुत्र श्री टिटलू राम गांव मोरला डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
3. मोरला -2 सुरेश कुमार पुत्र श्रीमति जयवन्ती देवी गांव मोरला डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. ब्रांग मन्शा देवी पत्नी श्री सरवण कुमार गांव व डा0 ब्रांग त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
5. कथैली राधा देवी पत्नी श्री शाली ग्राम गांव कथैली डा0 लौगणी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
38. घनाला मीरा देवी पत्नी श्री अमी चन्द गांव निचला घनाला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला श्री राजेश कुमार पुत्र श्री माधो राम गांव अपर घनाला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. अप्पर घनाला-1 अनुप कुमार पुत्र श्री हरी सिंह गांव अपर घनाला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
2. अप्पर घनाला-2 लता देवी पत्नी श्री राजेश कुमार गांव अपर घनाला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. निचला घनाला-1 श्री करतार चन्द पुत्र श्री रोशन लाल गांव निचला घनाला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. निचला घनाला-2 पवना देवी पत्नी श्री रणजीत सिंह गांव निचला घनाला डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
5. घनाला नैंगल पवना देवी पत्नी श्री प्रमोद चन्द गांव नैंगल डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
39. सन्धोल श्रीमति कुमकुम खरवाल पत्नि श्री कृष्ण कुमार गांव जोल डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला श्री रमेश चन्द पुत्र श्री महन्त राम गांव वजीरचौक डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. सन्धोल-1 श्रीमति मीनु देवी पत्नि श्री प्रकाश चन्द गांव जोल डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
2. सन्धोल-2 श्रीमति मायां देवी पत्नि श्री संजय कुमार गांव , डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. सन्धोल-3 श्री रमेश चन्द पुत्र श्री राम सिंह गांव व डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
4. सन्धोल-4 श्रीमति सुमना देवी पत्नि श्री बीरवल सिंह विष्ट गांव वजीरचौक डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. सन्धोल-5 श्रीमति वीना देवी पत्नि श्री रविन्द्र कुमार गांव मोखरू डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
40. सोहर श्री प्रेम चन्द गुलेरिया सपुत्र श्री रोशन लाल गांव बल्याली डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री प्रदीप कुमार सपुत्र श्री जगदीश चन्द गांव बल्याली डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. टकरेहड श्री नरेन्द्र सिंह सपुत्र श्री हरी राम गांव टकरेहड़ डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. वल्याली श्रीमति लती देवी पत्नी श्री मेहर चन्द गांव बल्याली डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
3. सोहर-3 श्रीमति मधुबाला पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह गांव सोहर डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. सोहर-2 श्रीमति गीता देवी पत्नी श्री कुलदीप सिंह गांव सोहर डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. सोहर-1 श्री पृथी चन्द सपुत्र श्री भगत राम गांव सोहर डा0 व त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
41. धलारा श्री ज्योति प्रकाश सपुत्र श्री सन्त राम गांव व डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री अजय कुमार सपुत्र श्री दया राम गांव भरूड डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. धलारा-1 श्री प्यारे लाल सपुत्र श्री मसदी राम गांव व डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. धलारा-2 श्री दिनेश सपुत्र श्री कृष्ण चन्द गांव व डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. वल्ह श्रीमति अनिता देवी पत्नी श्री रवि कुमार गांव अपर बल्ह डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. चतरौन श्रीमति बीना देवी पत्नी श्री इन्द्र सिंह गांव चतरौन डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. भदराणू श्रीमति मधु बाला पत्नी श्री सुनिल कुमार गांव चेल (भदराणू) डा0 धलारा त0 सन्धोल जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
42. चोलथरा पवन कुमार पुत्र श्री महाजन सिंह गांव चलैली डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत श्री मेहर चन्द पुत्र श्री नरैण सिंह गांव व डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. कोठी -1 जगदीश चन्द पुत्र श्री डिफु राम गांव कोठी-1 डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित
2. कोठी -2 अंकुश राणा पुत्र श्री कृष्ण सिंह गांव कोठी-2 डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. सरौण -1 बिमलां देवी पत्नी श्री भगवान दास गांव सरौण डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. सरौण -2 श्री बबलू राम पुत्र श्री लश्कारी राम गांव सरौन डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. चलैली कमला देवी पत्नी श्री विजय कुमार गांव चलैली डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
6. करयाल व्यासा देवी पत्नी श्री सतीश कुमार गांव करयाल डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
7. दीघो भगलाना निकीता देवी पत्नी श्री विनोद कुमार गांव दीघो भगलाना डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
8. दलौट राकेश कुमार पुत्र श्री रूप लाल गांव दलोट डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
9. रोपड़ गिता देवी पत्नी श्री राजेन्द्र पाल गांव रोपड डा0 चोलथरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
43. कोट यशपाल पठानियां पुत्र श्री होशियार सिंह गांव कोट डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत कृष्ण चन्द पुत्र श्री शेर सिंह गांव बान्दल डा0 खौदा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. वान्दल राकेश कुमार पुत्र श्री तारा चन्द गांव बान्दल डा0 खौदा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. सन्देहडा अमरती देवी पत्नी श्री साजु राम गांव सन्देहडा डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
3. कोट लता कुमारी पत्नी श्री प्रदीप कुमार गांव कोट डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. कोट गहरा अशोक कुमार चन्देल पुत्र श्री गंगा राम गांव कोट गहरा डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
5. वान्दल ब्राहमण रीता देवी पत्नी श्री कमलेश कुमार गांव वान्दल ब्राहमण डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
44. टिहरा सुरेन्द्र पाल सपुत्र श्री भगत राम गांव व डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत बृज लाल सपुत्र श्री शंकर दास गांव मन्योह डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. मन्योह श्री बलवन्त कुमार सपुत्र स्व0 श्री मेहर सिंह गांव मन्योह लाम्बरी डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. सकोह श्री रवीन्द्र कुमार सपुत्र श्री भादर सिंह गांव सकोह डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
3. सकोहटा श्रीमति सन्तोष कुमारी पत्नी श्री संजीव कुमार गांव सकोहटा डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
4. टिहरा श्रीमति तारा देवी पत्नी श्री हंस राज गांव व डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. छुहड़ा श्रीमति मृदुला पत्नी श्री जीवन सिंह गांव छुहडा डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
6. लग्यार-1 श्रीमति मायां देवी पत्नि श्री सुरेश कुमार गांव लग्यार डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
7. लग्यार-2 श्री सुरेन्द्र ठाकुर सपुत्र श्री राजेन्द्र सिंह गांव लग्यार डा0 टिहरा त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
45. सरी संजय कुमार पुत्र श्री प्रभ दयाल गांव व डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत अच्छर सिंह पुत्र श्री संघारा राम गांव व डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) 1. कपाही विपन कुमार पुत्र श्री जगदीश नारायण गांव कपाही डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
2. सरी-1 सीता देवी पत्नी श्री मुलराज गांव व डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
3. सरी-2 मन्जुला देवी पत्नी श्री हंस राज गांव व डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
4. सरी-3 आशो देवी पत्नी श्री रणजीत सिंहगांव व डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) मिहला
5. सनौर श्रीमति सोमा देवी पत्नी श्री अमर चन्द गांव सनौर डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनुसूिचत जाित मिहला
6. फिहड़-1 जय चन्द गुलेरिया पुत्र श्री सुन्दर सिंह गांव फिहड डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7. फिहड़-2 कांशी राम पुत्र श्री वजीरा राम गांव फिहड डा0 सरी त0 सरकाघाट जिला मण्डी (हि0प्र0) अनारिक्षत
7217 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7218 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7219 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7220 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7221 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7222 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7223 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7224 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7225 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7226 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7227 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7228 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7229 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7230 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7231 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7232 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7233 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7234 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7235 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7236 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7237 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7238 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7239 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7240 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7241 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7242 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 7243 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूूूचना

शिमला-171002, 03 फरवरी, 2016

संंख्याः र्ईडीएन(टीर्ई)ए(1)36/2014.--हिमाचल प्र्र्र्रदेेेेश केेेे राज्यपाल, हिमाचल प्र्र्र्रदेेेेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2015 का अधिनियम संंंंख्यांंंंक 2) की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्र्र्र्रदत्त शक्त्तियोेेेंंंं का प्र्र्र्रयोेेेग करतेेेे हुुुुए, हिमाचल प्र्र्र्रदेेेेश तकनीकी विश्वविद्यालय केेेे निम्नलिखित प्र्र्र्रथम परिनियम बनातेेेे हैैैैंंंं, अर्र्थातः-

हिमाचल प्र्र्र्रदेेेेश तकनीकी विश्वविद्यालय केेेे प्र्र्र्रथम परिनियम, 2016

(1) संंंंंंक्षिप्त नाम औैैैैैर प्र्र्र्र्र्रारम्भ.--(1) इन परिनियमोेेेेेंंंंंं का संंंंंंक्षिप्त नाम हिमाचल प्र्र्र्र्र्रदेेेेेेश तकनीकी विश्वविद्यालय केेेेेे प्र्र्र्र्र्रथम परिनियम, 2016 हैैैैैै।

(2) येेेेेे परिनियम राजपत्र मेेेेेेंंंंंं इनकेेेेेे प्र्र्र्र्र्रकाशन की तारीख सेेेेेे प्र्र्र्र्र्रवृृृृृृत्त होेेेेेंंंंंंगेेेेेे। 7244 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) परिभाषाएंंंंंं.--(1) इन परिनियमोेेेेेंंंंंं मेेेेेेंंंंंं जब तक कि संंंंंंदर्र्र्भ सेेेेेे अन्यथा अपेेेेेेक्षित न होेेेेे,-- क) "शैक्षणिक वर्र्र्ष" सेेेेेे वर्र्र्ष की प्र्र्र्र्र्रथम जुुुुुुलार्र्र्ई सेेेेेे प्र्र्र्र्र्रारम्भ हानेेेेेे वाली बारह मास की अवधि या ऐेेेेेसी तारीख सेेेेेे प्र्र्र्र्र्रारम्भ होेेेेेनेेेेेे वाली बारह मास की ऐेेेेेसी अन्य अवधि जैैैैैैसी बोेेेेेर्र्र्ड विश्वविद्यालय केेेेेे नियन्त्रणाधीन समस्त महाविद्यालयोेेेेेंंंंंं या उसकेेेेेे किसी विशिष्ट महाविद्यालय की बाबत विनिर्र्र्दिष्ट करेेेेेे, अभिप्र्र्र्र्र्रेेेेेेत हैैैैैैंंंंंं;

ख) "अधिनियम" सेेेेेे हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2014, (2015 का अधिनियम संंंंंंख्यांंंंंंक 2) अभिप्र्र्र्र्र्रेेेेेेत है;

ग) "ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰" से अखिल भारतीय तकनीकी परिषद्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌्‌, नर्र्र्ई दिल्ली अभिपे्रत है;

घ) "प्र्र्र्र्र्राधिकरण" सेेेेेे तकनीकी संंंंंंस्थाओेेेेेंंंंंं मेेेेेेंंंंंं प्र्र्र्र्र्रवेेेेेेश केेेेेे लिए उत्तरदायी निकाय अभिप्रेत है;

ङ) "सक्षम प्र्र्र्र्र्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जोेेेेे कतिपय कृृृृृृत्य का पालन करनेेेेेे केेेेेे लिए इस रूप मेेेेेेंंंंंं अभिहित किया गया है;

च) "दीक्षांंंंंंत समारोह" से उपाधियांंंंंं, टाइटल या अन्य विद्या सम्बन्धी विशेेेेेेष उपाधियांंंंंं प्र्र्र्र्र्रदान करना अभिप्र्र्र्र्र्रेत है;

छ) "कार्यक्रम" से विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूूूूूूूचित विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है;

ज) "अनुसूची" से इन परिनियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रते है;

झ) "विद्याशाखा" से विश्वविद्यालय की विद्याशाखा अभिप्रेत है; और

) "यू॰जी॰सी॰" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;

(2) उन समस्त शब्दों और पदों के जो इन परिनियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ हाेंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

(3) विश्वविद्यालय के अधिकारी धारा.-10 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी भी होगें, अर्थात्‌ :--

(i) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता (डीन);

(ii) योजना और विकास अधिष्ठाता;

(iii) छात्र कल्याण और पूर्वछात्र कार्यकलाप अधिष्ठाता;

(iv) अध्ययन की विद्याशाखा का अधिष्ठाता;

(v) विभागों और केन्द्रों के अध्यक्ष (हैडज); और

(vi) विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष।7245 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (4) रजिस्ट्रार की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.-(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति बोर्ड द्वारा, इस प्रयोजन के लिए गठित कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर, प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी। वह कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होगा।

(2) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी चयन समिति, विश्वविद्यालय के हित में और लिखित में कारणों को अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रार ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करेगा और सेवा के एसे े निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त है या जब रजिस्ट्रार बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब रजिस्ट्रार के कर्त्तव्यों का पालन उस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। ऐसी नियुक्ति, एक वर्ष की अवधि या जब तक स्थायी पदधारी नियुक्त नहीं हो जाता, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी। (5) रजिस्ट्रार, कुलपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सेवा से त्यागपत्र, ऐसा करने के अपने आशय का तीन मास का नोटिस देने के पश्चात्‌ दे सकेगा जिसे बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाएगा।

(6) अधिनियम की अनुसूची की धारा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त रजिस्ट्रार निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) प्राधिकरणों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियाें को, यथाशक्य शीघ्र जब वे जारी की जाती है, और ऐसी बैठकों के कार्यवृतों को सामान्यतः बैठक आयोजित होने के एक मास के भीतर, कुलाधिपति को प्रदान करना;

(ख) करार, समझौता ज्ञापन, संविदाएं करना और अन्य दस्तावेज हस्ताक्षरित करना तथा विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करना;

(ग) विश्वविद्यालय प्रशासन का प्रभारी होना और परीक्षा नियन्त्रक और वित्त अधिकारी के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन कार्यरत से अन्यथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारिवृन्द के कृत्यों और कर्त्तव्यों को नियत और परिनिश्चित करना; और

(घ) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के सिवाय विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विरूद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचरण) नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई करना अर्थात्‌ जांच होने तक निलंबित करना, चेतावनी देना या परिनिन्दा की शास्ति अधिरोपित करना या वेतन वृद्धियों आदि विधारित करना (रोकना)ः

परन्तु यह कि,-

(1) ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि व्यक्ति, जिसके विरूद्ध कार्रवाई की जानी प्रस्तावित है, को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो;

(2) खण्ड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने के रजिस्ट्रार के किसी आदेश के विरूद्ध कुलपति को अपील होगी; और

(3) ऐसे मामले में जहां जाँच से यह प्रकट होता है कि रजिस्ट्रार की शक्ति से बाहर का कोई दण्ड अपेक्षित है तो रजिस्ट्रार, जाँच के पूरा होने पर अपनी संस्तुतियों सहित कुलपति को रिपोर्ट भेजेगाः 7246 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 परन्तु कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरूद्ध अपील बोर्ड को होगी। (5) परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) परीक्षा नियन्त्रक की नियुक्ति बोर्ड द्वारा कुलपति की अध्यक्षता वाली इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर प्रथमतः तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी।

(2) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी चयन समिति, विश्वविद्यालय के हित में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।

(3) परीक्षा नियन्त्रक ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करेगा और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) जब परीक्षा नियन्त्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियन्त्रक बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब परीक्षा नियन्त्रक के कर्त्तव्यों का पालन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। ऐसी नियुक्ति, एक वर्ष की अवधि या जब तक स्थायी पदधारी नियुक्त नहीं हो जाता, जो भी पूर्वतर हो, के लिए होगी।

(5) परीक्षा नियन्त्रक, कुलपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सेवा से त्यागपत्र, ऐसा करने के अपने आशय का तीन मास का नोटिस देने के पश्चात्‌ दे सकेगा जिसे बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाएगा।

(6) अधिनियम की अनुसूची की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होगा तथा कुलपति के अनुमोदन से निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की व्यवस्था करना और इन से संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण करना;

(ख) परीक्षाओं के लिए प्रारम्भिक व्यवस्था करना, परीक्षा केन्द्र स्थापित करना, पर्यवेक्षणीय, निरीक्षणीय और अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति करना, परीक्षाओं की निर्बाध, दक्ष, निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण और आपूर्ति करना तथा केन्द्रों से अप्रयुक्त उत्तर पुस्तिकाओं को वापस लेना;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि प्रश्न पत्राें के सैट परीक्षाओं की अनुमोदित स्कीम और किसी विशिष्ट पाठ्‌यक्रम/पेपर के लिए यथा विहित पाठ्‌यक्रम के अनुसार हैं। उसे समस्त स्तरों पर पेपर सैट करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की गोपनीयता बनाए रखनी होगी;

(घ) प्रश्न पत्रों को ख्यातिप्राप्त किन्तु विश्वसनीय मुद्रणालयाें से मुद्रित करवाना। वह मुद्रणालय का नाम, पता और दूरभाष नम्बर अपने पास रखेगा। मुद्रित प्रश्न पत्र मुद्रणालय से परीक्षा प्रारम्भ होने से ठीक पहले अवश्य प्राप्त करेगा ताकि ये परीक्षा केन्द्रों में समय पर पहुँच जाएं। प्रश्न पत्राें की किसी प्रकार की रहस्योदघाटन (लीकेज) के निवारण के लिए सम्पूर्ण परिवहन प्रक्रिया को भी अनिवार्यतः गोपनीय रखा जाएगा;

(ङ) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाने वाली समस्त परीक्षाआें के लिए अधिसुचनाएं जारी करना;

(च) जहाँ अनुज्ञेय हो, परिणामों को परिशोधित करना और उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः जाँच सुनिश्चित करना;

7247 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(छ) विश्वविद्यालय से उतीर्ण (पासिंग आउट) होने वाले समस्त छात्रों के लिए डिटेल माक्र्स कार्डज (डीएमसीज), उपाधियाँ और अन्य सुसंगत प्रमाण-पत्र तैयार करना और उन्हें प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विद्या शाखाओं या विभागों या केन्द्रों या संस्थाओं को भी उपलब्ध करवाना;

(ज) उन छात्रों के प्रत्यय-पत्रों के सत्यापन के लिए व्यवस्था करना, जो विश्वविद्यालय से उतीर्ण (पास) हो कर गए हैं तथा भारत या विदेश में या तो काम (जॉब्ज) के लिए या प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रत्यय-पत्रों को सत्यापित करवाना चाहते हैं;

(झ) गोपनीय निधियों के लिए लेखे तैयार करना और उन्हें बनाए रखना, उनकी कुलपति से जाँच (चैक) करवाना और प्रतिहस्ताक्षरित करवाना और समस्त ऐसे गोपनीय संव्यवहारों या लेखों के लिए स्थायी अभिलेख अनुरक्षित करना;

() निरन्तर परीक्षा सुधारों के लिए पग उठाना ताकि परीक्षाओं से सम्बन्धित विद्यमान परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों को अद्यतन किया जा सके, परीक्षाओं से सम्बन्धित नए नियमों और विनियमों को प्रस्तावित करना उन्हें विश्वविद्यालय के सम्बद्ध निकायों या प्राधिकरणों से अनुमोदित करवाना;

(ट) विभिन्न परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं के परीक्षकों, पेपर सैटरों, मूल्यांककों, केन्द्र अधीक्षकों, उड़नदस्तों के सदस्यों, प्रेक्षकों, चीफ कोऑर्डिनेटरों, कोऑर्डिनेटरों की सूची तैयार करना तथा उसे समुचित पुनरीक्षणों (संशोधनों), यदि कोई हो, सहित विश्वविद्यालय के समबद्ध निकायों या प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित करवाना;

(ठ) डिटेलड माक्र्स कार्डज, उपाधियों और समस्त अन्य प्रमाणपत्रों तथा शंसापत्रों आदि को हस्ताक्षरित करना। हस्ताक्षर वाली मुहरों (मुद्राओं) सहित गोपनीय मुहरें तैयार करवाना और अपेक्षित समय पर प्रयोग के लिए उन्हें अभिरक्षा में रखना। यह सुनिश्चित करना उसका दायित्व होगा, कि इन गोपनीय मुद्राओं (मुहरों) का किसी व्यक्ति द्वारा, किसी अंतरस्थ प्रयोजन के लिए दुरूपयोग न हो या वे टैम्परड या गुम न हो जाएं;

(ड) अभ्यर्थियों द्वारा गुम किए गए मूल डिप्लोमा और उपाधि प्रमाण-पत्रों की बाबत 'डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र' जारी करना;

(ढ) छात्रों के अभ्यावेदन (नामांकन), परीक्षाओं के संचालन और छात्रों तथा शिक्षकों से सम्बन्धित अन्य विवाद्यकों की बाबत शैक्षणिक कार्यकलाप, योजना और विकास, छात्र कल्याण, विद्याशाखा अधिष्ठाता और विभागों तथा केन्द्रों के अघ्यक्षों (हैडज) से सम्पर्क बनाए रखना;

(ण) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए परीक्षा फार्माें को प्राप्त करना और प्रवेश-पत्र जारी करना;

(त) परीक्षाओं का संचालन करने के, उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने तथा परीक्षा परिणामों के सारणीमणन या घोषणा या प्रकाशन करने के लिए नियुक्त कर्मचारिवृन्द, परीक्षकों पर्यवेक्षण कार्य करने वाले, अधीक्षण करने वाले तथा अन्य कर्मचारिवृन्द की बाबत विभिन्न यात्रा भत्तों या दैनिक भत्ते के बिलों को प्रतिहस्ताक्षरित करना तथा मंजूर करना;

(थ) समस्त ऐसे पग उठाना जो परीक्षाओं के निबार्ध और निष्पक्ष संचालन, परिणामों के मूल्यांकन और घोषणा के लिए आवश्यक हों; और

(द) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो समय-समय पर कुलपति द्वारा उसे सौंपे जाएं। 7248 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (6) वित्त अधिकारी की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्ते तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति बोर्ड द्वारा कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होगा।

(2) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी चयन समिति, विश्वविद्यालय के हित में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके राज्य सरकार की सेवाओं से प्रतिनियुक्ति द्वारा हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा (एस॰ए॰एस॰) के किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।

(3) वित्त अधिकारी ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करेगा और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों द्वारा शासित होगा जैसी पश्चात्‌वर्ती परिनियमों या अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब वित्त अधिकारी के कर्तव्यों का पालन ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे। ऐसी नियुक्ति, एक वर्ष की अवधि या जब तक स्थायी पदधारी नियुक्त नहीं हो जाता, जो भी पूर्वतर हो के लिए होगी।

(5) वित्त अधिकारी कुलपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सेवा से त्यागपत्र, ऐसा करने के अपने आशय का तीन मास का नोटिस देने के पश्चात्‌ दे सकेगा जिसे बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाएगा।

(6) अधिनियम की अनुसूची की धारा 6 के उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त वित्त अधिकारी निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः- (क) विश्वविद्यालय के उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए सम्पत्ति और विनिधानों को न्यास और विन्यास की सम्पत्ति है, धारण करेगा और उसका प्रबन्ध करेगा;

(ख) विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त धन को कुलपति द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक में रखेगा;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि सम्पत्तियों, भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपस्करों के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं और समस्त कार्यालयों तथा विभागाें/केन्द्रों में उपस्करों और अन्य उपभोज्य सामग्री के स्टॉक का निरीक्षण नियमित अन्तरालों पर, या जैसा समय-समय पर अपेक्षित हो, किया गया है;

(घ) किसी संस्था या शैक्षणिक इकाई से कोई सूचना या विवरणियां मंगवाएगा, जिन्हें वह अपने वित्तीय दायित्वों के निर्वहन में आवश्यक समझे;

(ङ) कार्यसूची तैयार और जारी करेगा और वित्त समिति की बैठकों के कार्यवृत्त बनाए रखेगा और उक्त समिति की ओर से पत्र व्यवहार करेगा; और

(च) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसे कुलपति द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किए जाएं।

(7) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता की नियुक्ति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्ते तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.-- (1) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता की कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।7249 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन और शर्ते ऐसी होंगी जैसी पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) शैक्षणिक कार्यकलाप अधिष्ठाता कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होगा और प्रत्यक्षतः उसको रिपोर्ट करेगा। वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌्‌ः-

(क) विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जाने वाले नए शैक्षणिक कार्यक्रमों के पाठ्‌य विवरण तैयार करना;

(ख) विश्वविद्यालय/संस्थाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के विद्यमान शैक्षणिक कार्यक्रम के पाठ्‌य विवरण को अद्यतन करना;

(ग) अन्तर-विषय और संयुक्त उपाधि शैक्षणिक कार्यक्रम और उनके पाठ्‌य विवरण तैयार करना;

(घ) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों अभिकरणों सहित, समुचित प्रत्यायन करने वाले या वृत्तिक अभिकरणों से प्रत्यायन प्राप्त करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के लिए, भारत और विदेश दोनों में, ख्याति प्राप्त संस्थाओं के साथ, शैक्षणिक सहयोग विकसित करना;

(च) नए शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करने और कतिपय अन्य कार्यक्रमों का विलोपन करने की बाबत कुलपति को सिफारिश करना;

(छ) राज्य या केन्द्रीय सरकार की विभिन्न छात्रवृति स्कीमों का नियन्त्रण और कार्यान्वयन;

(ज) इन-हाउस मैगजीनों और अन्य इसी तरह के प्रकाशनों को, मुख्य सम्पादक तथा समन्वयक के रूप में प्रकाशित करना;

(झ) विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द के कार्य का, जब कभी आवश्यक हो समन्वय करना परन्तु योजना और विकास, छात्र कल्याण, विद्या शाखाओं के अधिष्ठाताओं और विभाग या केन्द्रों के अध्यक्षों के उनके अपने-अपने विभागों या केन्द्रों के कार्य पर प्रत्यक्षतः नियन्त्रण न रखना;

() विश्वविद्यालय, विद्या शाखाओं या विभागों या केन्द्राें या विशेषज्ञता प्राप्त प्रयोगशालाओं या महाविद्यालयों में अध्यापन और अनुसंधान मानको को विकसित करने और उनमें सुधार लाने के लिए शैक्षणिक मार्गदर्शक (गाइड) के रूप में कार्य करना;

(ट) विभिन्न शैक्षिक प्रक्रियाओं और प्रणालियों की कृत्यशीलता में नवीन प्रौद्योगिकी और विचार लाने की दृष्टि से नवीन प्रक्रिया के नए विचाराें का सुझाव देना तथा प्रस्तावित करना;

(ठ) शैक्षणिक क्रियाकलापों की योजना और उसके कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होना तथा अध्यादेशों और विनियमों की अनुपालना सुनिश्चित करना; और

(ड) ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य या कृत्य का पालन करना जो कुलपति या बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे सौंपा जाए।

(8) योजना और विकास अधिष्ठाता की नियुक्ति, उसकी सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.-- (1) योजना और विकास अधिष्ठाता को कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से, जो आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। 7250 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) योजना और विकास अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) योजना और विकास अधिष्ठाता कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होगा और प्रत्यक्षतः उसको रिपोर्ट करेगा। वह निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) योजना और विकास से सम्बन्धित विषयों में कुलपति और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की सहायता करना;

(ख) वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों के परामर्श से वार्षिक विकास योजना तैयार करना;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट प्राक्कलनों को तैयार करने में परामर्श देना और विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और परियोजनाओं के अनुसार पदों का सृजन करना और अन्य विशेष प्रसुविधाएं प्रदान करना;

(घ) विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यक्रमों का अनुश्रवण (मानीटर) करना और विश्वविद्यालय की विभिन्न कृत्यकारियों के परामर्श से विभिन्न कार्यकलापों पर सूचना संकलित करना और उसे वार्षिक रिपोर्ट के रूप में कुलपति को प्रस्तुत करना;

(ङ) त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टों का संकलन; और

(च) ऐसे किसी अन्य कर्त्तव्य या कृत्य का पालन करना जो कुलपति या बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे सौंपा जाए।

(4) योजना और विकास अधिष्ठाता योजना और अनुश्रवण बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा। (9) छात्र कल्याण और पूर्वछात्र कार्यकलाप अधिष्ठाता (डी॰एस॰डब्ल्यू॰एण्ड ए॰ए॰) की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.-- (1) छात्र कल्याण और पूर्वछात्र कार्यकलाप अधिष्ठाता (डी॰एस॰डब्ल्यू॰ एण्ड ए॰ए॰) को कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के शिक्षकों में से, जो सहायक आचार्य की पंक्ति से नीचे के न हों, तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। इस प्रकार नियुक्त अधिष्ठाता विश्वविद्यालय का पूर्वकालिक अधिकारी होगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा। (2) छात्र कल्याण और पूर्वछात्र कार्यकलाप अधिष्ठाता (डी॰एस॰डब्ल्यू॰एण्ड॰ए॰ए॰) की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी जैसी पश्चात्‌वर्ती विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(3) छात्र कल्याण और पूर्वछात्र कार्यकलाप अधिष्ठाता (डी॰एस॰डब्ल्यू॰एण्ड॰ए॰ए॰) के रूप में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति का अपने मूल पद पर धारणाधिकार (लियन) जारी रहेगा और उन समस्त प्रसुविधाओं के लिए पात्र होगा जो उसे छात्र कल्याण और पूर्व छात्र कार्यकलाप अधिष्ठाता के रूप में उसकी नियुक्ति के लिए प्रोद्‌भूत होंगी।

(4) छात्र कल्याण और पूर्व छात्र कार्यकलाप अधिष्ठाता कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होगा और कुलपति के अनुमोदन से निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रावासों में छात्र निवास का प्रबन्ध करना और विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों के अनुशासन का पर्यवेक्षण करना;

(ख) विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के पाठ्‌यक्रमेतर और सांस्कृतिक गतिविधियों की योजना बनाना, आयोजन करना तथा पर्यवेक्षण करना;

7251 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(ग) विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के शारीरिक कल्याण, एन॰सी॰सी॰ तथा एन॰एस॰एस॰ क्रियाकलापों की देखरेख करना;

(घ) परिसर में या से बाहर, विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन से सम्बन्धित समस्त मामले, सिवाय उन मामलों के, जो शैक्षणिक कार्य से सम्बन्धित है, जिन्हें विभागाध्यक्षों या केन्द्रों और या विद्या शाखाओं के अधिष्ठाता द्वारा निपटाया जाएगा, को निपटाना और सम्यक्‌ जाँच के पश्चात्‌ ऐसी शास्तियों की संस्तुति करना, जो आवश्यक समझी जाएं;

(ङ) विश्वविद्यालय के छात्रों के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए अर्थोपाय करना, जिसके अन्तर्गत उनमें सामाजिक, नैतिक तथा भावनात्मक मूल्य और बौद्धिक मूल्यों का अन्तर्निवेश करना, उच्च विचारों, जैसे देश के प्रति वफादारी, सद्‌भावपूर्वक सह-अस्तित्व, कर्त्तव्यनिष्ठा और सच्चाई के अनुसरण के लिए आदर भाव उत्पन्न करना तथा अध्ययन और अन्य पाठ्‌यक्रमेतर गतिविधियों तथा खेल-कूद आदि में उत्कृष्टता के लिए भाव उत्पन्न करना है;

(च) छात्र कल्याण और पूर्वछात्र कार्यकलाप अधिष्ठाता के कार्यालय का सम्पूर्ण नियन्त्रण और पर्यवेक्षण रखना; और

(छ) कुलपति या बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे आंबटित किसी अन्य कर्त्तव्य या कृत्य का पालन करना।

(10) विश्वविद्यालय की विद्या शाखा के अधिष्ठाता की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) विश्वविद्यालय की विद्या शाखा के अधिष्ठाता को कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के आचार्याें में से वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम के आधार पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

(2) विश्वविद्यालय की विद्या शाखा के अधिष्ठाता की सेवा के निबन्धन और शर्तें ऐसी होगी जैसी पश्चात्‌वर्ती परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।

(3) अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन अधिष्ठाता कुलपति के अधीक्षण और सम्पूर्ण नियन्त्रण के अधीन होगा और निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः-

(क) शैक्षणिक स्तरमानों को बनाए रखने में कुलपति की सहायता करना और विद्याशाखा में अध्यापन और अनुसंधान में समन्वय करना;

(ख) विद्याशाखा के प्रधान शैक्षणिक अधिकारी के रूप में कार्य करना और इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण करना;

(ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न वैधानिक निकायों और कुलपति द्वारा लिए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन करना;

(घ) उनकी अपनी विद्याशाखाओं, जैसे अध्ययन बोर्ड, विद्या अनुसंधान समितियों और किसी अन्य निकाय जिनके लिए परिनियम या अध्यादेश के अधीन उपबन्ध किया जाए, के वैधानिक निकायों के उचित गठन के साथ ही अधिकथित प्रक्रिया और आवर्तिता के अनुसार उनकी बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी होना। इसके अतिरिक्त वह ऐसी बैठकों के अभिलेख अधिसूचित करने और बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा;

(ङ) उनकी अपनी विद्याशाखाओं के सम्पूर्ण शैक्षणिक विकास के लिए उनके द्वारा संचालित कार्यक्रमों के पाठ्‌यक्रम के निरूपण और अद्यतन करने सहित उत्तरदायी होना, पी॰एच॰डी॰7252 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 कार्यक्रमों और उद्योगाें, अन्य शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थाओं से अन्तरानीक सहित शिक्षा-शास्त्रों, अनुसंधान कार्यकलापों के किसी समुचित अन्तर्लयन का अवधारण करना। विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का निरीक्षण करते समय उनकी अपनी-अपनी विद्याशाखाओं की पाठ्‌यचर्या और पाठ्‌यचर्या कार्यकलापों का (विस्तारी सेवाओं सहित) अनुकूलतम सन्तुलन बनाए रखने के लिए भी वे उत्तरदायी होंगे;

(च) संकाय बोर्ड, पुस्तकालय समिति और अनुसंधान समिति जो उनकी अपनी-अपनी विद्याशाखाओं के लिए गठित की जाए का संयोजक और अध्यक्ष होगा। वे चयन समिति जो सम्बद्ध विद्या शाखा के संकाय द्वारा अनुसरण किए जा रहे है कनिष्ठ अनुसंधान अध्येयतावृत्ति (जे॰आर॰एफ॰) या ज्येष्ठ अनुसंधान अध्येयतावृत्ति (एस॰आर॰एफ॰) या परियोजना अध्येयतावृत्ति या अनुसंधान या अन्य परियोजनाओं के लिए अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के चयन के लिए गठित की जाए, के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे।

(छ) यदि कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए तो विश्वविद्यालय के बोर्ड के सदस्य या समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना, किसी शैक्षणिक, प्रशासनिक, अनुशासनिक या वित्तीय मामले की ओर ध्यान दिलाना (चर्चा करना);

(ज) दीक्षान्त समारोह में उपाधियां प्रदान करने के लिए सम्बद्ध विद्याशाखा के अभ्यर्थियों को उपस्थित करवाना;

(झ) रजिस्ट्रार को, अनुमोदित अधिवेशनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं आदि के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की संस्तुति करना;

() रजिस्ट्रार को, सम्बद्ध विभाग के अध्यक्ष (हैड) के परामर्श से, सम्बद्ध शिक्षक के अनुसंधानविदों को विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुसंधान अध्येयतावृत्ति प्रदान करने के लिए संस्तुति करना;

(ट) रजिस्ट्रार को, सम्बद्ध विद्याशाखा के शिक्षकों द्वारा, बाह्य निधीयन अभिकरणों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी॰एस॰आई॰आर॰), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई॰सी॰ए॰आर॰), भारतीय चिकित्सीय अनुसंधान परिषद्‌ (आई॰सी॰एम॰आर॰) आदि, को प्रस्तुत अनुसंधान प्रस्तावों की संस्तुति करना;

(ठ) सम्बद्ध अनुसंधान प्रवेश समिति या प्रवेश निदेशक की सिफारिश और कुलपति के अनुमोदन से एम॰फिल॰ और पी॰एच॰डी॰ पाठ्‌यक्रमों के लिए अभ्यार्थियों का प्रवेश दिलाना और रजिस्टर करना;

(ड) अनुसंधान शिक्षार्थियों को छुट्‌टी प्रदान करना, एम॰फिल॰ या पी॰एच॰डी॰ का रजिस्ट्रीकरण रद्‌द करना;

विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार (i) पी॰एच॰डी॰ या एम॰फिल॰के लिए टाइटलों का उपान्तरण, (ii) पर्यवेक्षकों का परिवर्तन अनुज्ञात करना, (iii) शोध-प्रबन्ध या शोध-निबन्ध को समय से पूर्व प्रस्तुत कराना; और (iv) शोध-प्रबन्ध या शोध-निबन्ध को प्रस्तुत करने के लिए समय में विस्तार करने की सिफारिश करना;

(ढ) विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार प्रयोजन के लिए गठित अनुसंधान समिति की सिफारिशों पर अनुसंधान निरीक्षकों को मान्यता देना;

(ण) विश्वविद्यालय की ओर से किसी वित्तीय वचनबद्धता के बिना और उनकी अनुपस्थिति को अनुसंधान की सक्रिय अवधि के रूप में मानते हुए अनुसंधान शिक्षार्थियों को ग्रीष्मकालीन विद्याशाखाओं, गोष्ठी सम्मेलनों में उपस्थ्ति होने के लिए अनुज्ञात करना; और7253 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (त) सम्बद्ध विद्याशाखा से सम्बन्धित किसी अन्य मामले निपटाना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जैसे कुलपति या बोर्ड द्वारा उसे सौंपे जाएं।

(11) विभाग या केन्द्र के अध्यक्ष (हैड) की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.--(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग या केन्द्र का एक विभागाध्यक्ष होगा जिसे कुलपति द्वारा विभाग या केन्द्र के आचार्यों में से, वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर, तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगाः

परन्तु यदि विभाग या केन्द्र में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो विभागाध्यक्ष आचार्यो और वरिष्ठतम सह-आचार्य में से, वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम आधार पर, नियुक्त किया जाएगाः परन्तु यह और कि विभाग या केन्द्र में यदि कोई आचार्य या सह-आचार्य नहीं है तो सम्बद्ध विद्याशाखा का अधिष्ठाता ही विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।

(2) उस अवधि, जिसके लिए नियुक्ति की गई थी या तीन वर्ष की अवधि, जो भी पूर्वत्तर हो, के अवसान के पश्चात्‌ विभागाध्यक्ष की नियुक्ति उपरोक्त उप-विनियम (1) के अधीन अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करके पुनः की जाएगी।

(3) यदि विभाग या केन्द्र में एक ही आचार्य है और कुलपति की राय में उसका कार्य संतोषजनक नहीं है तो, कुलपति सम्बद्ध विद्याशाखा के अधिष्ठाता से विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने कह सकेगा या किसी सहबद्ध विभाग या केन्द्र के आचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा।

(4) विभागाध्यक्ष अप्रावकाश अधिकारी होगा और अप्रावकाश के दौरान नियमित तौर पर विभाग या केन्द्र के कार्यालय में आएगा।

(5) विभागाध्यक्ष निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः- (क) विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार छात्रों के प्रवेश के लिए व्यवस्था करना;

(ख) विभाग में प्रभावी अध्यापन-शिक्षण और अनुसंधान के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना;

(ग) विभाग के अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारिवृन्द का पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना कि वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन समुचित रूप से और दक्षतापूर्वक कर रहे हैं;

(घ) विभाग या केन्द्र के अध्यापन, अनुसंधान और अन्य शैक्षणिक कार्यकलाप आयोजित करना;

(ङ) समय-सारणी तैयार करना और शिक्षकों को अध्यापन कार्य आंबटित करना;

(च) आन्तरिक निर्धारण, व्यावहारिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षा आदि के लिए व्यवस्था करना;

(छ) अन्य विभागों या केन्द्रों या अभिकरणों के सहयोग से अन्तर-विषयक शैक्षणिक कार्यकलाप का संवर्धन और उनका जिम्मा लेना;

(ज) उपस्थिति अभिलेख अनुरक्षित और प्रदर्शित करना, छात्राें की प्रगति का अनुश्रवण (मॉनिटर) करना और रियायतें प्राप्त करने के लिए छात्रों के पहचान-पत्रों को प्रमाणित करना;

7254 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (झ) सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलन, कार्याशाला आदि संचालित करना;

() विभाग या केन्द्र के कालिक निर्धारण की व्यवस्था करना;

(ट) आचार्यों से अन्यथा शिक्षकों की गोपनीय रिपोर्टाें को लिखने के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धान्तों) की अनुपालना सुनिश्चित करना। आचार्यों की गोपनीय रिपोर्टें कुलपति द्वारा लिखी जाएंगी;

(ठ) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, उपस्कर और ऐसी अन्य सम्पत्तियों का अभिरक्षक होगा जो बोर्ड, शैक्षणिक परिषद, अध्ययन बोर्ड और कुलपति उसके भारसाधन में सपुर्द करे;

(ड) समस्त उपस्करों या साधित्रों, पुस्तकालय-पुस्तकों, कालिक पत्रिकाओं के स्टॉक रजिस्टर का अनुरक्षण करना और स्टॉक की वार्षिक अस्तित्व जाँच के आदेश देना;

(ढ) आय का संग्रहण, संदायों का संवितरण और विभाग या केन्द्र, यदि कोई है, के लेखों का अनुरक्षण करना;

(ण) अपने सहयोगियों की, विश्वविद्यालय के पारिश्रमिक और अपारिश्रमिक कार्यों, जिसमें परीक्षा से संबधित कार्य भी सम्मिलित हैं, में भागीदारी सुनिश्चित करना;

(त) विभाग में शिक्षकों को आकस्मिक अवकाश प्रदान करना और सम्बद्ध प्राधिकारियों को अन्य अवकाश की संस्तुति करना; और

(थ) समस्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना जो कुलपति या विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों के आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन हों और ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो कुलपति या बोर्ड के किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा उसे समय-समय पर सौंपे जाएं।

(12) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति, सेवा के निबन्धन और शर्तें तथा उसकी शक्तियां और कृत्य.-- (1) विश्वविद्यालय का एक पुस्तकालयाध्यक्ष होगा जो पुस्तकालय का वरिष्ठ शैक्षणिक और प्रशासनिक अधिकारी होगा। पुस्तकालयाध्यक्ष को कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। (2) वह कुलपति के अधीक्षण और नियन्त्रण के अधीन होगा और पुस्तकालय के प्रबन्धन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) कुलपति की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर मंजूर पदों के विरूद्ध नियुक्त उप-पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा उसकी सहायता की जाएगीं।

(4) पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष और सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों के लिए चयन समिति वैसी ही होगी जैसी क्रमशः आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य की होगी सिवाय इसके कि चयन समिति में सम्बद्ध विशेषज्ञ की वृत्तिशील पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा प्रतिस्थापना (स्थानपूर्ति) की जाएगी। (5) पुस्तकालयाध्यक्ष निम्नलिखित कर्त्तव्यों का निर्वहन और कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात्‌ः- (क) विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का इसके कर्मचारिवृन्द सहित साधारण पर्यवेक्षण करना;

7255 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(ख) स्टाफ (कर्मचारिवृन्द) के सदस्यों या समिति की सहायता से विभाग के संग्रहणों सहित विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के लिए बजट तैयार करना और बजट को कुलपति या ऐेसे अधिकारी जिसे कुलपति अभिहित करे, प्रस्तुत करना;

(ग) समस्त पुस्तकालय सामग्री को प्राप्त करने और उन्हें चढ़ाने (सम्मिलित करने) के लिए उत्तरदायी होना;

(घ) पुस्तकालय की समस्त सामग्री के क्रय माँग पत्र को तैयार करने के लिए उत्तरदायी होना;

(ङ) शिक्षकों और शिक्षाविदों के अनुसंधान पत्रों, शोध-प्रबन्ध, शोध-निबन्ध और प्रकाशनों की प्रतियों को, इसके संग्रहण स्थल में भावी पीढ़ी के उपयोग के रखने के लिए उत्तरदायी होना;

(च) जर्नलों के अभिदान का समय पर नवीकरण करवाने के लिए उत्तरदायी होना;

(छ) मासिक अन्तरालों पर, पुस्तकालय न्यूज लैटर तैयार करना जिसमें अंतिम पूर्ववर्ती न्यूज लैटर से प्राप्त पुस्तकालय की समस्त सामग्री और छात्रों तथा कर्मचारिवृन्द के हित्त के समयबद्ध पुस्तकालय समाचार की सूची हो;

(ज) छात्रों और शिक्षकों द्वारा पुस्तकालय प्रयोग को प्रोत्साहित करने (बढ़ावा देने) के लिए बनाए गए प्रोग्रामों का सूत्रपात करना, उसमें भाग लेना और सहयोग प्रदान करना;

(झ) कुलपति के अनुमोदन से पुस्तकालय के समय की इस प्रकार व्यवस्था करना कि छात्रों और शिक्षकों को पुस्तकालय का अधिकतम उपयोग करना अनुज्ञात किया जा सके;

() विभागों के लिए वॉल्यूमज और जर्नलों के लघु संग्रहणों की व्यवस्था करना, जिनका शिक्षकों और छात्रों द्वारा सन्र्दभों या सामगी्र के रूप में प्रायः निरन्तर उपयोग होता हो;

(ट) पुस्तकालय से सम्बन्धित प्रत्येक शिकायत, जो किसी व्यक्ति द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के पास दायर की गई है, का समुचित निपटान करना;

(ठ) किसी परियोजना, जिसे विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष पुस्तकालय के लिए लाभप्रद समझे, की कुलपति को संस्तुति करना;

(ड) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के अन्त में पुस्तकालय के कार्य और स्थिति पर तथा उसकी आवश्यकताओं की एक लिखित रिपोर्ट कुलपति को प्रस्तुत करना; और

(ढ) किसी अन्य कर्त्तव्य या कृत्य का पालन करना जो उसे कुलपति द्वारा समय-समय पर सौंपा जाए।

(13) भवन और संकर्म समिति (बी॰एण्ड॰डबल्यू॰सी॰) का गठन.-(1) विश्वविद्यालय में प्रसुविधाओं के विस्तारण की प्रक्रिया को अग्रसर करने और दिशा-निर्देश देने के लिए एक भवन और संकर्म समिति होगी ताकि यह अपने अभियान को प्रभावी रूप से पूर्ण कर सके। भवन और संकर्म समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्‌ः-

(i) कुलपति - अध्यक्ष ;

(ii) गवर्नर बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाला एक सदस्य - सदस्य ;

(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया - सदस्य ;

7256 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 जाने वाला एक सदस्य जो विशेष सचिव (वित्त) या उप सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की पंक्ति से नीचे का न हो।

(iv) मुख्य अभियन्ता, हि॰प्र॰लो॰नि॰वि॰ हमीरपुर - सदस्य ;

(v) प्रमुख अभियन्ता, हि॰प्र॰लो॰नि॰विभाग, शिमला द्वारा - सदस्य; नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सिविल इंजीनियरिंग का एक विशेषज्ञ जो राज्य सरकार में अधीक्षण अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो।

(vi) मुख्य अभियन्ता, सी॰पी॰डबल्यू॰डी॰, चण्डीगढ़ द्वारा - सदस्य ; नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक विशेषज्ञ जो केन्द्रीय सरकार में अधीक्षण अभियन्ता की पंक्ति से नीचे का न हो।

(vii) योजना और विकास अधिष्ठाता, हिमाचल प्रदेश - सदस्य ; तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर और

(viii) रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर - सदस्य।

(2) परियोजना अधिकारी भवन और संकर्म समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा

(3) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए भी पात्र होंगे।

(14) भवन और संकर्म समिति की शक्तियां और कृत्य.- (1) भवन और संकर्म समिति की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) समस्त मुख्य संकर्मो का सन्निमार्ण करना;

(ख) विश्वविद्यालय के अनुमोदित बजट के प्रावधानों की सीमा के भीतर लघु संकर्मो और मरम्मत और रख-रखाव से सम्बन्धित संकर्मो के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी प्रदान करना;

(ग) भवनों और अन्य पूँजीगत संकर्माे, लघु संकर्मो, मरम्मतों, रख-रखाव और इसी प्रकार के अन्य संकर्माे के लिए लागत प्राक्कलन तैयार करना;

(घ) परिकल्पना (डिजाइन), प्राक्कलनो और सामग्री के विनिर्देशों जो आवश्यक समझे जाए, की तकनीकी संवीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होना;

(ङ) उपयुक्त संविदाकारो को सूचीबद्ध करने और निविदाएं स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होना तथा उसे जहाँ आवश्यक हो, विभागीय कार्य के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति भी होगी; और

(च) निविदा के अन्तर्गत न आने वाली दरों के परिनिर्धारण और किसी समूह या व्यक्तियों या संविदाकारों के साथ समस्त विवादों और दावों के परिनिर्धारण की भी शक्ति होगी।7257 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) यदि, भवन और संकर्म समिति के अध्यक्ष की राय में कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा और उसकी रिपोर्ट भवन और संकर्म समिति तथा बोर्ड को उनकी आगामी बैठक में करेगा।

(3) भवन और संकर्म समिति ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियाें का प्रयोग, जैसी बोर्ड द्वारा समय-समय पर उसे सौंपी जाएं, भी करेगी।

(15) भवन और संकर्म समिति की बैठकें.--(1) भवन और संकर्म समिति की बैठक प्रायः जब आवश्यक हो, परन्तु साधारणतयः वर्ष में कम से कम चार बार, होगी।

(2) भवन और संकर्म समिति की बैठक अध्यक्ष द्वारा आयोजित की जाएगी जो समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(3) प्रत्येक बैठक का लिखित नोटिस सदस्य सचिव द्वारा, प्रत्येक सदस्य को बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, बैठक के स्थान, तारीख और समय को उसमें वर्णित करते हुए, भेजेगाः परन्तु अध्यक्ष भवन और संकर्म समिति की, आवश्यक मामलों पर विचार करने के लिए अल्प अवधि के नोटिस पर, विशेष बैठक बुला सकेगा।

(4) नोटिस, सदस्य सचिव के कार्यालय में यथा अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पत्ते पर या तो दस्ती परिदत्त किया जाएगा या रजिस्टी्रकृत डाक द्वारा अथवा ई-मेल या फैक्स द्वारा भेजा जाएगा और यदि नोटिस इस प्रकार भेजा गया है तो उसे समय पर सम्यक्‌ रूप से परिदत्त किया गया समझा जाएगा जिसमें नोटिस डाक के साधारण रूप से परिदत्त किया गया हो।

(5) भवन और संकर्म समिति की बैठक की गणपूर्ति भवन और संकर्म समिति के तीन सदस्यों से होगी।

(6) भवन और संकर्म समिति की बैठक में विचारणीय समस्त प्रश्न उपस्थित सदस्यों के मतों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मत्त बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का मत्त निर्णायक होगा। (7) सदस्य-सचिव, अध्यक्ष के स्वविवेकानुसार, कागजपत्रों के परिचालन द्वारा किसी कारबार का संव्यवहार कर सकेगा और इस प्रकार किया गया कोई विनिश्चय भवन और संकर्म समिति की आगामी बैठक में अनुसमर्थन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) कार्यसूची, सदस्य-सचिव द्वारा बैठक से कम से कम दस दिन पूर्व समस्त सदस्याें को परिचालित की जाएगी।

(9) कार्यसूची में किसी मद को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव-सूचनाएँ सदस्य- सचिव के पास बैठक से कम से कम एक सप्ताह पूर्व अवश्य पहुँच जानी चाहिएः

परन्तु अध्यक्ष किसी मद, जिसके लिए सम्यक्‌ नोटिस प्राप्त नहीं हुआ हैं, को सम्मिलित करना अनुज्ञात कर सकेगा।

(10) प्रक्रिया के समस्त प्रश्नों की बाबत अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा।

(11) भवन और संकर्म समिति की बैठकों के कार्यवृत्त सदस्य-सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और भवन और संकर्म समिति के समस्त सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे तथा उन्हें सुझाए गए किसी संशोधन सहित भवन और संकर्म समिति के समक्ष इसकी आगामी बैठक में पुष्टि के लिए रखा जाएगा। 7258 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (12) यदि भवन और संकर्म समिति का कोई सदस्य भवन और संकर्म समिति की अनुपस्थिति की अनुमति के बिना चार लगातार बैठकों में उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

(13) भवन और संकर्म समिति की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्तों की एक प्रति पुष्टि के बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

(16) योजना और अनुश्रवण बोर्ड (पी॰एण्ड॰एम॰बी॰) का गठन, शक्तियां और कृत्य.-- (1) विश्वविद्यालय का एक योजना और अनुश्रवण बोर्ड होगा जो साधारणतया विश्वविद्यालय के योजना और विकासात्मक कार्यकलापों पर परामर्श देगा और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अधोसंरचनात्मक विकास के मानकों का अनुश्रवण करेगा।

(2) योजना और अनुश्रवण बोर्ड (पी॰एण्ड॰एम॰बी॰) का गठन और सदस्यों की नियुक्ति की रीति निम्न प्रकार से होगीः--

- अध्यक्ष ; सदस्य ;

(i) कुलपति (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले विद्याशाखाओं के दो अधिष्ठाता -

सदस्य ;

(iii) उच्च शिक्षा की योजना और विकास में उनकी विद्वता/विशेष हितों के

लिए जाने जाने वाले बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ

- सदस्य ;

(iv) तकनीकी शिक्षा की योजना और विकास में उनकी विद्वता/विशेष हित के

लिए जाने जाने वाले कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन विशेषज्ञ

- सदस्य ;

(v) रजिस्ट्रार

और

सदस्य। (vi) वित्त अधिकारी -

(3) योजना और विकास अधिष्ठाता, योजना और अनुश्रवण बोर्ड का पदेन सदस्य-सचिव होगा। (4) पदेन सदस्यों से भिन्न अन्यथा सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हाेंगे।

(5) योजना और अनुश्रवण बोर्ड की शक्तियां और कृत्य ऐसे हाेंगे जैसे अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) योजना और अनुश्रवण बोर्ड की बैठक साधारणतया एक क्लैण्डर वर्ष के दौरान दो बार से कम नहीं होगी।

(7) योजना बोर्ड की बैठक में समस्त विनिश्चिय, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से लिए जाएगें। मत बराबर होने की दशा में बैठक में अध्यक्ष को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

(17) विद्याशाखाएं.--(1) विश्वविद्यालय में निम्नलिखित विद्याशाखाएं होंगी और यह सूची में समय-समय पर और जोड़ सकेंगीः--

(i) इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी विद्याशाखा;

7259 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी विद्याशाखा;

(iii) वाणिज्य और प्रबन्धन अध्ययन विद्याशाखा;

(iv) पर्यावरणीय विज्ञान विद्याशाखा;

(v) आधारक एवं व्यावहारिक विज्ञान विद्याशाखा;

(vi) मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विद्याशाखा;

(vii) आयुर्वेद और फार्मेसी विद्याशाखा;

(viii) वास्तुविद, योजना और अभिकल्प विद्याशाखा; और

(ix) कोई अन्य विद्याशाखा, विशेष केन्द्र या विशेषज्ञ प्रयोगशाला जैसी बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्थापित की जाए।

(2) प्रत्येक विद्याशाखा (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "विद्याशाखा" कहा गया है) के पास शिक्षण के विभाग, विशेष केन्द्र और ऐसी विशेषज्ञ प्रयोगशालाएं होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं। (3) विद्याशाखाओं द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम या पाठ्‌यक्रम ऐसे होंगे जैसे अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) किसी विद्याशाखा, विभाग, केन्द्र या विशेषज्ञ प्रयोगशाला की स्थापना या उसे बन्द करने हेतु बोर्ड का विधिवत अनुमोदन अपेक्षित होगा।

(5) प्रत्येक विद्याशाखा का कुलपति द्वारा नियुक्त किया गया एक अधिष्ठाता होगा।

(6) प्रत्येक विद्याशाखा का एक संकायबोर्ड और एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(7) प्रत्येक विभाग या केन्द्र का कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक अध्यक्ष (हैड) होगा। (8) संकाय बोर्ड के सदस्य निम्नलिखित होंगे;

(i) शिक्षण विभागों के समस्त अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष जो संकाय बोर्ड के अधीन आते हैं;

(ii) विद्याशाखा के अधीन प्रत्येक विभाग या केन्द्र से और अपने-अपने अध्ययन बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक वरिष्ठ शिक्षक; और

(iii) संकाय बोर्ड में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो बाह्य विशेषज्ञ सदस्य।

(9) उपरोक्त उप-परिनियम (8) (i) के अधीन संकाय बोर्ड के पदेन सदस्य की पदावधि उतनी ही होगी जब तक कि वह अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष है। उपरोक्त उप-परिनियम (8) (ii) के अधीन सदस्यों के लिए पदावधि संकाय बोर्ड में नामनिर्देशन की तारीख से दो वर्ष या अधिवर्षिता की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, होगी। उपरोक्त उप-परिनियम (8) (iii) के अधीन सदस्यों के लिए पदावधि दो वर्ष होगी। 7260 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (10) संकाय बोर्ड की बैठक के लिए गणपूर्ति संकाय बोर्ड के कुल सदस्यों के पचास प्रतिशत से होगी।

(11) संकाय बोर्ड की बैठक एक वर्ष में कम से कम दो बार ऐसे अन्तराल, स्थान और समय पर होगी जैसा अधिष्ठाता द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(12) संकाय बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात्‌ः-

(क) पाठ्‌यक्रम पद्धति, शिक्षण समय (इन्स्ट्रक्शनल आउर्ज), अंको और मूल्यांकन की रीति, विद्याशाखा में सम्मिलित किए गए पाठ्‌यक्रम/विषयों के लिए आन्तरिक और बाह्य घटकों की सामान्य स्कीम विनिर्दिष्ट करना;

(ख) अध्ययन बोर्डों या विभागों की विभागीय समितियों जो विद्याशाखा में सम्मिलित हैं, के संकल्पों को अपनी राय और सिफारिशों के साथ विद्या परिषद को अग्रेषित करना;

(ग) प्रवेश मानदंड, पाठ्‌यक्रम संरचना, परीक्षा पद्धति और उपाधियां, डिप्लोमे और विद्याशाखा के अधीन उन समस्त विभागों में विद्यमान और प्रस्थापित (ऑफर्ड) या नए पाठ्‌यक्रमों के लिए अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों को प्रदान करने हेतु विनियमों की बाबत विद्या परिषद को सिफारिश करना;

(घ) किसी विशिष्ट विद्याशाखा में विभाग या केन्द्र के प्रारम्भ करने की सिफारिश करना; और (ङ) सम्बद्ध विद्याशाखा से सम्बन्धित और कुलपति या बोर्ड या विद्या परिषद द्वारा इसे निर्दिष्ट किसी अन्य मामले का निपटारा करना।

(18) अध्ययन बोर्ड का गठन.--(1) विद्याशाखा में प्रत्येक शिक्षण विभाग के पास सम्बद्ध विद्याशाखा द्वारा प्रस्थापित समस्त स्नातकपूर्व (अन्डरग्रेजुएट), स्नातकोत्तर और अनुसंधान उपाधि कार्यक्रमों के लिए एक सामान्य (कॉमन) अध्ययन बोर्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "अध्ययन बोर्ड" कहा गया है) होगा। (2) यदि कोई उपाधि कार्यक्रम केवल सहबद्ध महाविद्यालय (यों) में प्रस्थावित (ऑफर्ड) किया गया है किन्तु विश्वविद्यालय के विभाग में नहीं है तो विश्वविद्यालय के किसी सहबद्ध विभाग के किसी वरिष्ठ शिक्षक को उस विषय में अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) अध्ययन बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से होगाः-

( i) सम्बद्ध विद्याशाखा का अध्यक्ष (हैड) - अध्यक्ष एवं समन्वयक;
(ii) विभाग के समस्त आचाय - पदेन सदस्य;
(iii) विद्याशाखा के अधिष्ठाता द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले वरिष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा एक सह-आचार्य और एक सहायक-आचार्य - सदस्य ;
(iv) सहबद्ध और सजातीय विषयों से सम्बन्धित क ुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यो ं में से दो शिक्षक - सदस्य ;
(v) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विषय विशेषज्ञ जो विश्वविद्यालय में सेवारत नहीं हैं - सदस्य ; और
(vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला उद्योग से एक प्रख्यात प्रतिनिधि - सदस्य।
7261 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न अध्ययन बोर्ड के सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगीः

परन्तु अध्ययन बोर्ड के लिए नियुक्त कोई शिक्षक जब तीन मास से अधिक की अवधि के लिए अवकाश पर जाता है तो कुलपति नियमित शिक्षक सदस्यों की अनुपस्थिति या यथास्थिति, अवकाश अवधि के दौरान अगले पात्र सम्बद्ध शिक्षक की नियुक्ति कर सकेगा।

(19) अध्ययन बोर्ड की बैठकें.--(1) अध्ययन बोर्ड की बैठक साधारणतया किसी क्लैण्डर वर्ष के दौरान चार बार से कम नहीं होगी।

(2) अध्ययन बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति इसके एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(3) विभागाध्यक्ष अध्ययन बोर्ड की बैठक का आयोजन और उसकी अध्यक्षता करेगा।

(4) अध्ययन बोर्ड की बैठक के लिए नोटिस, किसी विशेष बैठक से भिन्न साधारणतया बैठक हेतु नियत दिवस से कम से कम एक सप्ताह पूर्व जारी किया जाएगा।

(5) अध्यक्ष द्वारा उसकी अपनी स्वप्रेरणा या अध्ययन बोर्ड के कम से कम एक तिहाई सदस्यों के लिखित अनुरोध (आवेदन) पर विशेष बैठकें बुलाई जा सकेंगी।

(6) सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई गई विशेष बैठकों की दशा में कार्यसूची में अधिसूचित उन मदों से भिन्न किसी मद पर चर्चा नहीं की जाएगी और यह कि सभी सदस्यों, जिनके अनुरोध पर विशेष बैठक बुलाई गई, की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(7) यदि सम्बद्ध विद्याशाखा के अधिष्ठाता की राय में किसी मद पर विचार करने हेतु अध्ययन बोर्ड की बैठक आयोजित करना आवश्यक या समीचीन नहीं है और यदि वह समझता है कि किसी मामले का अध्ययन बोर्ड के सदस्यों के मध्य परिचालन द्वारा ही निपटारा हो सकता है तो वह उस प्रभाव के लिए अनिवार्य अनुदेश जारी कर सकेगा।

(8) बैठक की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति अध्ययन बोर्ड की बैठक के कार्यवृत अभिलिखित करेगा और उन्हें अध्ययन बोर्ड के सदस्यों को परिचालन हेतु बैठक की तारीख से सात दिन के भीतर सम्बद्ध अधिष्ठाता को भेजेगा।

(9) अध्ययन बोर्ड का कोई भी सदस्य, जो बैठक में उपस्थित था, कार्यवृत्तों के जारी होने के दस दिन के भीतर सम्बन्धित अधिष्ठाता को कार्यवृत्तों की किसी शुद्धि (शुद्धियों) को लिखित में संसूचित कर सकेगा। अधिष्ठाता उसे (उन्हें) अध्यक्ष की टिप्पणी के लिए अग्रेषित करेगा। यदि अध्यक्ष को विश्वास हो जाए कि उठाए गए आक्षेप वास्तविक है तो वह कार्यवृत्तों को तद्‌नुसार सही कर सकेगा, अन्यथा इसे/इन्हें अध्ययन बोर्ड की अगली बैठक में सूचनार्थ और विनिश्चय हेतु रखा जाएगा।

(10) अधिष्ठाता, अध्ययन बोर्ड के अनुमोदित कार्यवृत्तों को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा जो अनुमोदित कार्यवृत्तों को विद्या परिषद्‌ की अगली बैठक में विचारार्थ और अनुमोदनार्थ रखेगा। (20) अध्ययन बोर्ड के कृत्य.-- (1) विद्या परिषद्‌ के सम्पूर्ण नियन्त्रण और अधीक्षण के अध्यधीन, अध्ययन बोर्ड के कर्त्तव्य और कृत्य निम्न प्रकार से होंगेः-

(क) सम्बद्ध विभाग या केन्द्र द्वारा प्रस्थापित किए जा रहे पाठ्‌यक्रमों के पाठ्‌यविवरणों का साधारणतया प्रत्येक दो या तीन वर्षो में एक बार पुनरीक्षण और समीक्षा करना तथा सम्बन्धित विषय (विषयों) में नवीनतम्‌्‌्‌ अभिवर्धन सम्मिलित करना। ऐसा होने पर अध्ययन बोर्ड, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) या ए॰आई॰सी॰टी॰ई॰ द्वारा पाठ्‌यचर्चा के7262 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 आधुनिकीकरण हेतु समय-समय पर जारी सुझावों या दिशा निर्देशों पर भी विचार करेगा और उन्हें लागू करेगा;

(ख) विभाग में विद्यमान कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना, कमियां, यदि कोई हो, की पहचान करना और विश्वविद्यालय के सम्बद्ध प्राधिकरणों को ऐसे अन्य उपचारी उपायों की सिफारिश करना जो कार्यक्रमों के स्तर के सुधार हेतु आवश्यक पाए जाएं;

(ग) सम्बद्ध अधिष्ठाता के माध्यम से, सम्बन्धित विषय में किसी नए पाठ्‌यक्रम को आरम्भ करने, उसकी संरचना प्रवेश मानदण्ड और परीक्षाओं की स्कीम आदि की बाबत विद्या परिषद्‌ को सिफारिश करना;

(घ) पूर्ववर्ती वर्ष की परीक्षा (ओं) में तैयार (सैट) किए गए प्रश्न पत्रों का पुनर्विलोकन करना, छात्रों के कार्य-निष्पादन पर मूल्यांककों की रिपोर्टाें की समीक्षा करना और प्रश्न पत्रों और छात्रों की कार्य-निष्पादन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपचारी उपायों, यदि आवश्यक हो पर सुझाव देना;

(ङ) सम्बन्धित विषय (यों) की व्यवहारिक और मौखिक परीक्षाओं सहित समस्त प्रश्न पत्रों के अनुसीमकों (मॉडरेटरस), अनुवादकों, पेपर सैटर्स, परीक्षकों (आन्तरिक और बाह्य दोनों) के पैनल और सम्बद्ध विद्याशाखा के अधिष्ठाता के माध्यम से एम॰फिल॰ या पी॰एच॰डी॰ शोध पत्रों हेतु न्याय निर्णायकों की प्रत्येक वर्ष विद्या परिषद्‌ को सिफारिश करना;

(च) सम्बन्धित विषय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नियत चयन समितियों के मनोनयन के लिए बाहर से विषय विशेषज्ञों के पैनल की, जब कभी अपेक्षित हो, सम्बन्धित अधिष्ठाता के माध्यम से विद्या परिषद्‌ को सिफारिश करना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्थापित किए गए पाठ्‌यक्रमों की समतुल्यता के मामलों पर विचार करना और उनकी सस्तुतियां (सिफारिशें) करना; और

(ज) इसकी अधिकारिता के अधीन और कुलपति या बोर्ड या विद्या परिषद या सम्बद्ध विद्याशाखा द्वारा इसे निर्दिष्ट विषय से सम्बन्धित किसी मामले पर विचार करना और अपनी राय देना या संस्तुति (सिफारिश) करना।

(21) चयन समितियां.--(1) विश्वविद्यालय और इसके परिसरों में विभिन्न शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करने हेतु चयन समितियां होंगी। चयन समितियों का गठन निम्न प्रकार से होगाः-

(क) विश्वविद्यालय और इसके परिसरों (स्टेज-1) में, सहायक आचार्य पद के लिए सीधी भर्ती-

- अध्यक्ष ; सदस्य ;

(i) कुलपति (ii) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक शिक्षाविद्‌

- सदस्य ;

(iii) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल के

बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञ

(iv) सम्बद्ध विद्याशाखा का अधिष्ठाता - सदस्य ; (v) विभागाध्यक्ष - सदस्य ;

और7263 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 - सदस्य। (vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ अलग रूप से सक्षम प्रवर्गो, का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद्‌, यदि इन प्रवर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यार्थियों में से कोई अभ्यर्थी आवेदक है और यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई सदस्य उस प्रवर्ग से सम्बन्धित नहीं है;

दो बाह्य विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी। (ख) विश्वविद्यालय और इसके परिसरों में सहायक आचार्य के पद के लिए (स्टेज-2 और 3)- छानबीन-एवं-मूल्यांकन समिति निम्न प्रकार से होगीः-

- अध्यक्ष ; - सदस्य ;

(i) कुलपति (ii) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल के बाहर से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञ

(iii) सम्बद्ध विद्याशाखा का अधिष्ठाता - सदस्य ;

और (iv) विभागाध्यक्ष - सदस्य। (ग) विश्वविद्यालय और इसके परिसरों में सह-आचार्य और आचार्य के पद के लिए स्टेज-4 और 5 (सीधी भर्ती के साथ साथ कैरिअर एडवान्समैण्ट स्कीम)-

- अध्यक्ष ;

(i) कुलपति

कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक शिक्षाविद - सदस्य ;

(ii)

- सदस्य ;

(iii) विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद्‌ द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से

बाहर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञ

(iv) सम्बद्ध विद्याशाखा का अधिष्ठाता - सदस्य ;

- सदस्य ;

(v) विभागाध्यक्ष

और

- सदस्य ;

(vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/अलग रूप से सक्षम प्रवर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद्‌ यदि इन प्रवर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी आवेदक है और यदि चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई सदस्य उस प्रवर्ग से सम्बन्धित नहीं है,

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार केवल सीधी भर्ती के लिए। 7264 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 दो बाह्य विशेषज्ञों सहित कम से कम चार सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(घ) विश्वविद्यालय और इसके परिसरों में आचार्य के पद के लिए, कैरियर एडवान्समैंट स्कीम के अधीन स्टेज-6 :-

- अध्यक्ष ;

(i) कुलपति

- सदस्य ;

(ii) अधिष्ठाता

(iii) सम्बद्ध विद्याशाखा का अधिष्ठाता - सदस्य ; (iv) सम्बद्ध विभाग या केन्द्र का विभागाध्यक्ष - सदस्य ;

और

- सदस्य। (v) विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्‌ द्वारा अनुमोदित नामों के पैनल से बाहर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञ

(ङ) महाविद्यालयों में सहायक आचार्यों के पद के लिए चयन समिति (सीधी भर्ती के साथ-साथ कैरियर एडवान्समैंट स्कीम)-

- अध्यक्ष ;

(i) महाविद्यालय की शासी निकाय का अध्यक्ष या शासी निकाय के सदस्यों

में से उसका नामनिर्देशिती (ii) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य - सदस्य ; (iii) महाविद्यालय के सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष (हैड) - सदस्य ; - सदस्य ; (iv) विश्वविद्यालय के कुलपति के दो नामनिर्देशिती जिनमें से एक विषय

विशेषज्ञ होना चाहिए

- सदस्य ;

(v) महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने

वाले महाविद्यालय से असहबद्ध दो विषय विशेषज्ञ

और

- सदस्य। (vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/अलग रूप से सक्षम प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद्‌ यदि इन प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी आवेदक है और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई सदस्य यदि उस प्रवर्ग से सम्बन्धित नहीं हैं,

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के अनुसार केवल सीधी भर्ती के लिए

दो विषय विशेषज्ञों सहित कम से कम पांच सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

(च) प्राईवेट महाविद्यालयों में सह-आचार्य और आचार्य के पद के लिए चयन समिति (सीधी भर्ती के साथ-साथ कैरिअर एडवान्समैंट स्कीम)-

- अध्यक्ष ;

(i) शासी निकाय का अध्यक्ष या शासी निकाय के सदस्यों में से उसका

नामनिर्देशिती

(ii) महाविद्यालय का प्रधानाचार्य - सदस्य ; (iii) महाविद्यालय के सम्बद्ध विभाग का अध्यक्ष (हैड) - सदस्य ;

7265 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

- सदस्य ;

(iv) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो विश्वविद्यालय प्रतिनिधि जिनमें से एक विश्वविद्यालय में योजना और विकास अधिष्ठाता या इसके समतुल्य होगा और दूसरा सम्बद्ध विषय में विशेषज्ञ होना चाहिए

- सदस्य ;

(v) शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले महाविद्यालय

से असहबद्ध दो विषय-विशेषज्ञ

और

- सदस्य । (vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला/अलग रूप से सक्षम प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद्‌ यदि इन प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी आवेदक है और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से कोई सदस्य उस प्रवर्ग से सम्बन्धित नहीं है,

*विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों के अनुसार सीधी भर्ती के लिए।

दो विषय विशेषज्ञों सहित बैठक की गणपूर्ति कम से कम पांच सदस्यों से होगी।

(छ) प्राइवेट महाविद्यालयों के लिए प्राचार्य के पद हेतु चयन समिति-

(i) शासी निकाय का अध्यक्ष - अध्यक्ष ;

- सदस्य ;

(ii) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले महाविद्यालय के शासी निकाय के दो सदस्य जिनमें से एक शैक्षणिक प्रशासन में विशेषज्ञ होगा

- सदस्य ;

(iii) कुलपति द्वारा एक नामनिर्देशिती जो एक उच्चतर शिक्षा विशेषज्ञ हो

- सदस्य;

और (iv) महाविद्यालय का प्राचार्य, आचार्य और एक निष्णात शिक्षाविद्‌ जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का न हो, से समाविष्ट तीन विशेषज्ञ महाविद्यालय के शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा

- सदस्य। (v) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/अलग रूप से सक्षम प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद्‌ यदि इन प्रवर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले अभ्यर्थियों में से कोई अभ्यर्थी आवेदक है और चयन समिति के उपरोक्त सदस्यों में से यदि कोई सदस्य उस प्रवर्ग से सम्बन्धित नहीं है, का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शिक्षाविद।

दो विशषज्ञों सहित बैठक की गणपूर्ति कम से कम पांच सदस्यों से होगीः

परन्तु महाविद्यालय के प्राचार्य की नियुक्ति की पदावधि तीन वर्ष की होगी तथा उसी प्रकार की चयन समिति की प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ केवल एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु उसकी पात्रता होगी।

(ज) शारीरिक शिक्षा और खेलों के निदेशकों, उप-निदेशकों, सहायक-निदेशकों, पुस्तकालयाध्यक्ष, उप-पुस्तकालयाध्यक्षों और सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के पदों के लिए चयन समितियां वही होंगी जो क्रमशः आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य के लिए हैं, सिवाय इसके कि यथास्थिति, शारीरिक शिक्षा और खेल या खेल प्रशासन या पुस्तकालय, में सम्बद्ध7266 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 विशेषज्ञ वृत्तिशील पुस्तकालयाध्यक्ष/शारीरिक निदेशक भी चयन समिति में एक विषय विशेषज्ञ के रूप में सम्बद्ध होगा।

(झ) विश्वविद्यालय और इसके परिसरों में ग्रुप 'ए' और 'बी' प्रवर्गों की भर्ती के लिए चयन समिति--

- अध्यक्ष ;

(i) कुलपति

(ii) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति - सदस्य ; - सदस्य ; (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विश्वविद्यालय के

बाहर का एक विशेषज्ञ

और (iv) रजिस्ट्रार

- सदस्य सचिव। रजिस्ट्रार के चयन की दशा में, कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला रजिस्ट्रार से भिन्न कोई व्यक्ति सदस्य सचिव होगा।

एक बाह्य विशेषज्ञ सहित कम से कम तीन सदस्यों से बैठक की गणपूर्ति होगी।

() विश्वविद्यालय और इसके परिसरों में ग्रुप 'सी' और 'डी' प्रवर्गों के पदों की भर्ती के लिए चयन समिति-

- अध्यक्ष ;

(i) रजिस्ट्रार

(ii) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक व्यक्ति - सदस्य ; - सदस्य ; (iii) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक व्यक्ति

- सदस्य;

(iv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला विश्वविद्यालय के

बाहर से एक विशेषज्ञ

और

- सदस्य (v) सहायक-रजिस्ट्रार

सचिव। एक बाह्य विशेषज्ञ सहित बैठक की कम से कम तीन सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

(ट) सुनिश्चित जीविका प्रगतिशीलन (ए॰सी॰पी॰) के अधीन गैर-शिक्षण कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समितियां-

- अध्यक्ष ;

(i) कुलपति

(ii) अधिष्ठाता - सदस्य ;

(iii) सम्बद्ध विभाग/अनुभाग का अध्यक्ष (हैड) - सदस्य ;

(iv) वित्त अधिकारी - सदस्य;

और

- सदस्य। (v) रजिस्ट्रार7267 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 किसी बैठक की गणपूर्ति कम से कम तीन सदस्यों से हागी।

(2) सिफारिशें करने में चयन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित अध्यादेशों और भर्ती प्रोन्नति नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) यदि बोर्ड चयन समिति द्वारा की गई किसी सिफारिश को स्वीकार करने में असमर्थ है तो यह उसे चयन समिति को पुनर्विचार करने हेतु प्रेषित कर सकेगा और यदि विवाद का तब भी हल नहीं होता है तो बोर्ड अपने कारणों को अभिलिखित कर सकेगा और मामले को कुलाधिपति के आदेशों के लिए प्रस्तुत करेगा।

(4) चयन समिति की सिफारिशें साक्षात्कार की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगी।

(5) किसी चयन समिति के कोई कृत्य या कार्यवाही, केवल चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्नगत नहीं होगी।

(6) विश्वविद्यालय और इसके परिसरों में की गई समस्त नियुक्तियों की रिपोर्ट बोर्ड को इसकी आगामी बैठक में की जाएगी।

(22) शिक्षण पदों का वर्गीकरण और प्रवर्गीकरण.--(1) विश्वविद्यालय और सहबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की बाबत पदनाम ऐसे होंगे जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसके विनियमों में समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक निम्न रूप से वर्गीकृत किए जाएंगे,-

(i) विश्वविद्यालय के नियुक्त शिक्षक; और

(ii) विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त शिक्षक।

(3) विश्वविद्यालय के नियुक्त शिक्षक या तो-

(i) आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य के रूप में नियुक्त विश्वविद्यालय या इसके द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों के कर्मचारी होंगे, या

(ii) अतिथि आचार्यों और चेयर्ड आचार्यों, मानद आचार्यांे, प्रतिष्ठित (एम॰टी॰एस॰) आचार्यों के रूप में बोर्ड द्वारा नियुक्त या विद्या परिषद की सिफारिश पर किसी नियत अवधि के लिए बोर्ड द्वारा अन्यथा नियुक्त व्यक्ति होंगे।

(4) विश्वविद्यालय के मान्यता प्राप्त शिक्षक सहबद्ध संस्थाओं या महाविद्यालयों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित नहीं है, के कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) के सदस्य होंगे।

(5) सहबद्धों संस्थानों या महाविद्यालयों के शिक्षकों की मान्यता की प्रक्रिया और उनके निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

(23) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अर्हताएं.-- आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों, शारीरिक शिक्षा के निदेशकों, शारीरिक शिक्षा के उप-निदेशकों, शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशकों, पुस्तकाध्यक्षों, उप-पुस्तकाध्यक्षों और सहायक पुस्तकाध्यक्षों के पदाें के लिए शैक्षणिक अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं। 7268 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (24) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए वेतन और भत्ते तथा कैरिअर एडवांसमैण्ट (जीविका प्रोन्नति).-- वेतन और भत्ते, उच्चतर अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन, वार्षिक वेतनवृद्धियां, पूर्ववर्ती सेवाओं की गणना और कैरिअर एडवांसमैण्ट स्कीम को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों के दिशानिर्देशों (मार्गदर्शक सिद्धान्तों) के अनुसार बनाए जाने वाले विश्वविद्यालयों के विनियमों द्वारा विनियमित किए जाएंगे। (25) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति.-- (1) प्रत्येक पद हेतु यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं के पूर्ण होने के अध्यधीन, शिक्षकों के समस्त स्थाई पदों को, अखिल भारतीय विज्ञापन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और सम्यक्‌ रूप से गठित चयन समितियों द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने के पश्चात्‌ गुणागुण (मैरिट) के आधार पर भरा जाएगा।

(2) नियुक्तियां चयन समितियों की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(3) किसी विशेष मामले में, किसी विशिष्ट पद के लिए अभ्यर्थियों की विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से साक्षात्कार द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर भी नियुक्तियां की जा सकेंगी। (26) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति की विशेष पद्धति.-- (1) इन परिनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बोर्ड, उच्च शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक उपलब्धियों वाले किसी व्यक्ति को यथास्थिति, आचार्य या सह-आचार्य या ज्येष्ठ अध्येता या मानद आचार्य या प्रतिष्ठित आचार्य या अन्यथा के पद को स्वीकार करने हेतु ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, नियुक्त कर सकेगा जैसी अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाएंः

परन्तु बोर्ड ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए किसी निश्चित अवधि के लिए अधिसंख्य पदों का भी सृजन कर सकेगाः

परन्तु यह और कि इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(2) बोर्ड, अध्यादेशों द्वारा अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना को हाथ में लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत किसी अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के शिक्षक को भी नियुक्त कर सकेगा।

(27) सम्बद्ध प्राइवेट संस्थाओं या महाविद्यालयों के शिक्षकाें के लिए अर्हताएं.--आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक-आचार्यों, शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशकों और सहायक पुस्तकाध्यक्षों के पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं ऐसी होंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू॰जी॰सी॰) द्वारा अपने विनियमों में समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

(28) जीविका वृद्धि (कैरिअर एडवांसमैण्ट) सम्बद्ध प्राइवेट संस्थाओं या महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए वेतन और भत्ते.-वेतन और भत्ते उच्चतर अर्हताओं के लिए प्रोत्साहन राशि, वार्षिक वेतनवृद्धियां, पिछली सेवाओं की गणना और जीविका वृद्धि (कैरिअर एडवांसमैण्ट) ऐसी हाेंगी जैसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों द्वारा विनियमित की जाएं। (29) सम्बद्ध प्राइवेट संस्थाओं या महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति.-

(1) समस्त आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक-आचार्यों, शारीरिक शिक्षा के सहायक निदेशकों और सहायक पुस्तकाध्यक्षों की नियुक्ति शासी निकाय द्वारा चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।

(2) मान्यता प्राप्त या सम्बद्ध संस्थाओं के शिक्षकों की मान्यता के लिए प्रक्रिया और उनके निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएंगी।7269 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (30) विश्वविद्यालय के शिक्षकों की वरिष्ठता.-किसी विशिष्ट शिक्षा शाखा में शिक्षक की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित की जाएगी :

(1) जहां दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही समय पर नियुक्ति के लिए चयनित होते हैं तो उनकी वरिष्ठता, चयन समिति द्वारा दिए गए क्रमस्थापना (रैंकिंग) पर आधारित होगी;

परन्तु किसी शिक्षक, जिसे उच्चतर क्रम (रैंक) दिया गया है, की दशा में कार्यग्रहण की तारीख, उसे जारी किए गए नियुक्ति पत्र की तारीख से तीन मास के अपश्चात्‌ नहीं है। (2) जहाँ चयन समिति द्वारा कोई क्रमस्थापना (रैंकिंग) उपदर्शित नहीं की गई है और दो या दो से अधिक शिक्षक एक ही या उसी तारीख को कार्यग्रहण करते है;

(i) ऐसे मामलों में जहां ऐसे शिक्षक निम्न पद पर उनकी परस्पर वरिष्ठता के अनुसार निम्न पद से नियुक्त हुए हैं; और

(ii) किसी अन्य मामले में, कार्यग्रहण कर रहे व्यक्तियों की आयु के अनुसार, ज्येष्ठ व्यक्ति वरिष्ठ समझा जाएगा।

(3) उप-खण्ड (i) और (ii) के अधीन आए मामलों के सिवाय वरिष्ठता सम्बद्ध शिक्षक के कार्यग्रहण की तारीख के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(31) शिक्षकों की अधिवर्षिता और पुनर्नियुक्ति.-- (1) विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक नियमित सेवा में शिक्षक 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत होंगे। तथापि, 62 वर्ष की आयु के पश्चात्‌, शिक्षकों द्वारा दी गई सेवाओं का, कुलपति द्वारा नियुक्त की जाने वाले विशेषज्ञ समिति द्वारा व्यापक पुनरीक्षण किया जाएगा। यदि पुनरीक्षण पर यह पाया जाता है कि शिक्षक ने अच्छा कार्य नहीं किया है तो 62 वर्ष की आयु में स्वतः ही उसकी अधिवर्षिता की अवधि पूर्ण होना समझा/माना जाएगा। कोई शिक्षक जिसकी जन्म की तारीख मास के प्रथम दिवस से अन्यथा किसी अन्य दिवस को आती है, तो वह उस मास के अंतिम दिवस को अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत होगा।

(2) बोर्ड, विद्या परिषद्‌ की सिफारिश पर, किसी अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत प्रतिष्ठित शिक्षक को, 65 वर्ष की आयु से अधिक और 70 वर्ष की आयु तक संविदा के आधार पर पुनर्नियोजित कर सकेगा। तथापि, अधिवर्षिता की आयु से आगे पुनर्नियोजन, प्रथमतः चयनात्मक रूप से तीन वर्ष की सीमित अवधि के लिए और तत्पश्चात्‌ दो वर्ष की और अवधि के लिए पूर्णतः मैरिट (गुणागुण), अनुभव, विशेषज्ञता के क्षेत्र के आधार पर वर्षानुवर्ष आधार पर किया जाएगा, यदि बोर्ड का समाधान हो जाता है कि ऐसे शिक्षक की सेवाएं विश्वविद्यालय के हित्त में अपेक्षित हैं।

(3) उप-खण्ड (2) के उपबन्धों के अध्यधीन उसके वेतन और उसे अनुज्ञेय अन्य प्रसुविधाओं (छुट्‌टी के सिवाय) सहित पुनर्नियोजित शिक्षक की सेवा के निबंधन और शर्तें, बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धान्तों दिशानिर्देशों के अनुसार होंगी।

(4) कोई शिक्षक, जिसने बीस वर्ष की अर्हता सेवा पूर्ण कर ली है, लिखित में तीन मास से अन्यून का नोटिस दे कर अध्यादेश में अधिकथित निबंधन और शर्तों पर सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकेगा। (5) अधिवर्षिता की प्रसुविधाओं की बाबत अन्य शर्तें ऐसी हाेंगी जैसी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को, अध्यादेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अभिदायी भविष्य निधि-एवं-उपदान स्कीम के अधीन, अनुज्ञेय है। (32) शिक्षकों के लिए प्रावकाश (अवकाश).-- (1) प्रावकाश (अवकाश) ऐसी अवधि के लिए होगा जैसी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कलेण्डर में आरै विश्वविद्यालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों (दिशानिर्देशों) के अनुसार प्रतिवर्ष अधिसूचित किया जाए। 7270 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) विश्वविद्यालय के शिक्षण कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) और इस प्रकार घोषित कोई अन्य कर्मचारिवृन्द, राजपत्रित अवकाश, और रविवार के अतिरिक्त प्रावकाश के हकदार होंगे और "प्रावकाश (अवकाश) कर्मचारिवृन्द" के रूप में पदाविहित होंगे।

(3) प्रावकाश (अवकाश) कर्मचारिवृन्द स्वतः ही प्रावकाश (अवकाश) को व्यतीत नहीं कर सकते। यदि अत्यावश्यकता की स्थिति हो तो प्रावकाश (अवकाश) के दौरान भी प्रावकाश कर्मचारिवृन्द (स्टाफ) के किसी सदस्य को डियुटी (कर्त्तव्य) के लिए बुलाया जा सकेगा। ऐसे मामले में, ऐसी अवधि, जिसके लिए उसे प्रावकाश (अवकाश) के दौरान कार्य करने को कहा गया है का एक तिहाई अवकाश, छुट्‌टी नियमों के अनुसार उसे अनुज्ञेय अर्जित अवकाश के अतिरिक्त अर्जित अवकाश के रूप में जमा किया जाएगा। (33) शिक्षकों के लिए अध्ययन अवकाश.-- (1) विश्वविद्यालय, किसी विशेष अध्ययन या प्रशिक्षण के लिए किसी शिक्षक के पक्ष में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान कर सकेगा। ऐसा अवकाश वेतन के साथ या बिना वेतन के हो सकेगा।

(2) यदि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश वेतन के साथ प्रदान किया जाता है तो शिक्षक को अध्ययन अवकाश से वापसी के पश्चात्‌ कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए विश्वविद्यालय की सेवा करने हेतु बन्धपत्र निष्पादित करना होगा।

(34) गैर-शिक्षण पदों का प्रवर्गीकरण ओर वर्गीकरण.- (1) समस्त गैर-शिक्षण पदों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा :-

(i) स्थायी कर्मचारी;

(ii) स्ांविदा या नियत अवधि कर्मचारी; या

(iii) आकस्मिक (अस्थायी) कर्मचारी।

(2) 'स्थायी कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा मंजूर पद के विरूद्ध नियुक्त किया गया और स्थायी किया गया कर्मचारी अभिप्रेत है।

(3) स्थायी कर्मचारी को अनुसूची-1 में दिए गए ए,बी,सी,डी, वर्ग के रूप में और वर्गीकृत किया जाएगा।

(4) 'संविदा या नियत अवधि कर्मचारी' से विश्वविद्यालया द्वारा किसी नियत अवधि के लिए किसी विनिर्दिष्ट संकर्म या क्रियाकलाप के लिए रखा गया कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(5) 'आकस्मिक कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा लगाया गया (रखा गया) ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे दैनिक अथवा घण्टाें के आधार पर वेतन संदत्त किया जाता है।

(6) किसी स्थायी या नियत अवधि कर्मचारी को एक आकस्मिक कर्मचारिवृन्द सदस्य के रूप में अतिरिक्त कार्य का जिम्मा लेने हेतु नियोजित किया जा सकेगा और कर्मचारिवृन्द सदस्य के सामान्य कर्त्तव्यों से असम्बद्ध, या परिलक्षितः भिन्न संकर्म हेतु आकस्मिक कर्मचारिवृन्द सदस्य के तौर पर उसे वेतन संदत्त किया जा सकेगा।

(35) गैर-शिक्षण पदों के लिए अर्हताएं.-ए, बी, सी, और डी के रूप में वर्गीकृत गैर-शिक्षण पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं अनुसूची-2 के अनुसार होंगी।

(36) गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए वेतनमान.- भिन्न-भिन्न संवर्गो (काडर) में विभिन्न पदों के लिए वेतनमान ऐसा होगा जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित भर्ती और प्रोन्नति नियमों या अध्यादेशों द्वारा दिया (समनुदेशित किया) जाए।7271 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (37) गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती और प्रोन्नति.-ए, बी, सी और डी के रूप में वर्गीकृत गैर-शिक्षण पदों के विरूद्ध कर्मचारियों की भर्ती और पा्र ेन्नति ऐसी होगी जैसी बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुमोदित भर्ती और प्रोन्नति नियमों या अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित की जाए।

(38) शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए सेवा के सामान्य निबन्धन और शर्तें.-विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी निम्नलिखित निबन्धनों और शर्ताें द्वारा विनियमित हाेंगेः

(i) अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, समस्त नियुक्तियां परिवीक्षा पर दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएंगी। तत्पश्चात्‌ नियुक्त व्यक्ति स्थायी हो जाने पर, अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, यथास्थिति, उस मास, जिसमें वह अधिवर्षिता की अधिकतम विहित आयु अभिप्राप्त करता है, के अन्त तक अपने पद को धारण करता रहेगाः

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी के पास विश्वविद्यालय के किसी व्यक्ति की परिवीक्षा की अवधि को, ऐसी अवधि के लिए बढ़ाने की शक्ति होगी जैसी वह उचित समझे;

(ii) विश्वविद्यालय के कर्मचारी, वेतन के अतिरिक्त ऐेसे भत्तों के हकदार होंगे, जैसे राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुज्ञेय है;

(iii) विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के विश्वविद्यालय से बाहर नियोजन हेतु आवेदन अनुसूची-3 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार वर्ष में केवल तीन बार ही अग्रेषित किए जाएंगे;

(iv) विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी ऐसे आवास किराया भत्ता (एच॰आर॰ए॰), नगर प्रतिपूरक भत्ता (सी॰सी॰ए॰) और समस्त अन्य भत्तों, जैसे कि अवकाश, अवकाश यात्रा प्रसुविधाएं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मंहगाई भत्ता आदि, के हकदार होंगे जैसे अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं; और

(v) विश्वविद्यालय के शिक्षक, शिक्षण और अनुसंधान के अलावा ऐसे कर्त्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे जैसे बोर्ड या कुलपति द्वारा उन्हें सौंपे जाएं। वे समस्त कार्य दिवसों पर सिवाए उसके जब उनकी प्रातःकाल या सांयकाल की कक्षाएं हैं, जब ऐसे शिक्षकों के लिए कुलपति की स्वीकृति से घण्टों में परिवर्तन हो सकता है, 10ः00 बजे पूर्वाहन्‌ से 5ः00 बजे अपराहन्‌्‌ तक विद्याशाखाओं (स्कूलों) या विभागों या केन्द्रों में उपलब्ध रहेंगे।

(39) परिवीक्षा की अवधि और स्थायीकरण.-(1) विश्वविद्यालय द्वारा किसी स्थायी पद के विरूद्ध सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कोई शिक्षक या कर्मचारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा और किसी स्थायी रिक्ति के विरूद्ध प्रोन्नति या विशेष चयन द्वारा सेवा में नियुक्त उन व्यक्तियों को एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाएगा; परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि को एक और वर्ष के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) परिवीक्षा पर नियुक्त शिक्षक या कर्मचारी की दशा में, नियुक्ति बिना कोई कारण बताए (समनुदेशित किए), किसी भी पक्षकार द्वारा, एक मास के नोटिस पर या एक मास के वेतन के बराबर रकम के संदाय पर, समाप्त किया जा सकेगाः

परन्तु जहां सेवा तीन मास से कम हो वहां न तो कोई नोटिस न ही नोटिस के बदले वेतन का संदाय अपेक्षित होगा।

(3) परिवीक्षा की अवधि के दौरान यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी उस पद को धारण करने हेतु अनुपयुक्त (अयोग्य) पाया जाता है या उसने परिवीक्षा की अपनी अवधि सन्तोषजनक रूप से पूर्ण नहीं की है तो नियुक्ति प्राधिकारी, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किसी शिक्षक या कर्मचारी की दशा में, एक मास 7272 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 का नोटिस देकर या एक मास के नोटिस अथवा उसके असमाप्त प्रभाग के बदले उसे एक मास का वेतन संदत्त करके, उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकेगा, या

(4) परिवीक्षा की अवधि के संतोषप्रद (सफलतापूर्वक) पूर्ण हो जाने पर शिक्षक या कर्मचारी, अधिसूचित किए जाने वाले अध्यादेशों में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन, उस पद पर स्थायीकरण के लिए पात्र होगा।

(40) भविष्य निधि, पेन्शन, ग्रेच्युटी, अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं आदि.-(1) विश्वविद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश सिविल सेवाएं अंशदायी पेंशन नियम, 2006 के अधीन आएंगे।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी स्थायी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त या प्रतिनियुक्ति के दौरान आमेलित कोई शिक्षक या कर्मचारी जो विश्वविद्यालय में कार्यग्रहण के समय सामान्य भविष्य निधि (जी॰पी॰एफ॰) में अंशदान कर रहा है, ऐसा करना जारी रखेगा और ऐसी पैंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं (लाभ) आदि, का हकदार होगा जैसी उसे विश्वविद्यालय में उसके कार्यग्रहण से पूर्व उसके पैतृक विभाग में स्वीकार्य हैं, जैसा अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएं।

(41) सामूहिक बीमा स्कीम.--विश्वविद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी, विश्वविद्यालय द्वारा यथा अंगीकृत सामूहिक (समूह) बीमा स्कीम के अधीन आएंगे।

(42) यात्रा और दैनिक भत्ते आदि.-विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए लागू उपबन्धों के अनुसार शिक्षक या कर्मचारी ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों आदि के हकदार होंगे जैसे अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(43) चिकित्सीय परिचर्या और उपचार.-शिक्षक और कर्मचारी ऐसी चिकित्सा सुविधाओं और अपने तथा अपने परिवार और आश्रितों के उपचार के लिए उपगत चिकित्सा खर्चों की ऐसी प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे जैसी अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(44) अवकाश यात्रा सुविधा.-- शिक्षक और कर्मचारी जिनकी लगातार दो वर्ष से अधिक की सेवा हो और जो नियमित स्थापना द्वारा धारित हैं; ऐसी अवकाश यात्रा सुविधा के हकदार होंगे जैसी अध्यादेशों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(45) धारणाधिकार (लियन) और सैकण्डमैंट.--नियुक्ति प्राधिकारी, विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक या कर्मचारी को अन्य संस्थानों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों सहित स्वायत्त निकायों में, अवकाश और अन्य अंशदान आदि के संदाय से सम्बन्धित ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सैकण्डमैंट पर रहने हेतु अनुज्ञात कर सकेगा जैसे विश्वविद्यालय और आदाता (बौरोइंग) प्राधिकरण के मध्य परस्पर करार पाए जाएं।

(46) सेवा का अभिलेख.--(1) प्रत्येक शिक्षक या कर्मचारी के लिए एक निजी नस्ति (पर्सनल फाइल) होगी जिसमें विश्वविद्यालय में उसकी सेवा से सम्बन्धित समस्त पत्र, अभिलेख और अन्य दस्तावेज रखे जाएंगे।

(2) निजी नस्ति (पर्सनल फाइल) के अतिरिक्त, प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी की बाबत विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक सेवा पंजिका (सर्विस बुक) भी अनुरक्षित की जाएगी। इसमें, वेतनवृद्धि प्रदान करने प्रोन्नति, प्रोत्साहन, दण्ड अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग करने सहित विश्वविद्यालय में उसकी नियुक्ति की तारीख से लेकर उसकी सेवा का इतिहास तथा उसके करिअर की समस्त अन्य आवश्यक घटनाएं अन्तर्विष्ट होंगी। सेवा पंजिका में, उसके द्वारा अर्जित और उपभोग की गई सभी प्रकार की छुटि्‌टयों (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) और उसके खाते में अवकाश के अतिशेष सहित सम्पूर्ण अभिलेख दर्शाते हुए, शिक्षक और कर्मचारी का अवकाश लेखा भी अन्तर्विष्ट होगा।7273 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (3) सेवा पंजिका में प्रविष्टियों को कुलपति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

(47) अनिवार्य कटौतियां.--(1) किसी शिक्षक या कर्मचारी के वेतन से किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जाएगी सिवाए तब कि,-

(i) जब कोई शिक्षक या कर्मचारी किसी सम्यक्‌ रूप से स्थापित भविष्य निधि के लिए अंशदान करता है जिसके नियम, बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जा चुके है, उस निधि के लिए अंशदान की कटौती प्रत्येक मास को उसके वेतन से विहित दर पर की जाएगी;

(ii) जब कोई शिक्षक या कर्मचारी विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए आवास या अन्य वासयोग्य आवास का अधिभोग करता है तो उस आवास या अन्य वासयोग्य आवास की अनुज्ञप्ति फीस की रकम की कटौती प्रत्येक मास उसके वेतन से की जाएगी, परन्तु जब शिक्षक या कर्मचारी से, उसके करार/वचनबद्ध के निबन्धन के भाग के रूप में ऐसे ग्रह आवास या अन्य वासयोग्य आवास का अधिभोग किया जाना अपेक्षित है तो संदेय किराए की रकम उसके मासिक वेतन के दंशास (दसवें भाग) से अधिक नहीं होगी; और

(iii) जब कोई शिक्षक या कर्मचारी, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करवाए गए गृह की बाबत कतिपय कटौतियाें, जैसे भविष्य निधि से लिए गए अग्रिम के प्रतिदाय, भवन निर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम विद्युत और जल प्रभार आदि के लिए सहमत हो जाता है तो कटौतियां तद्‌नुसार की जाएंगी या जब किसी विधि के अधीन अथवा न्यायालय के किसी आदेश द्वारा कटौतियां की जानी अपेक्षित हों तो ऐसी कटौतियां भी कर दी जाएंगी।

(48) विद्यमान शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए विशेष उपबन्ध.-इन परिनियमों को अधिसूचित किए जाने के समय विश्वविद्यालय में नियमित पद धारण करने वाला प्रत्येक शिक्षक और कर्मचारी उनके सिवाए जो प्रतिनियुक्ति या सैकण्डमेंट पर हैं, ऐसी अधिसूचना के जारी होने पर इन परिनियमों के उपबन्धों के अधीन नियुक्त हुआ समझा जाएगा और यदि वह पद पर बने रहने का आशय रखता है तो उसके द्वारा अध्यादेशों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट करार को हस्ताक्षरित करना अपेक्षित होगा।

(49) विश्वविद्यालय के कतिपय संस्थानों या विभागों के कर्मचारियों की परिसम्पत्तियों और दायित्वों का अन्तरण.-इन परिनियमों के प्रारम्भ हो जाने पर, समस्त परिदाय (लेन्डिग) संगठनों की परिसम्पत्तियों और दायित्व, विश्वविद्यालय और परिदाय संगठन के मध्य परस्पर करार पाए गए निंबधनों ओर शर्तों के अनुसार विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएंगी और उसमें निहित होंगी।

(50) दीक्षांत समारोह.-(1) उपाधियां, डिप्लोमे प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय का दीक्षान्त समारोह वर्ष में एक बार अधिमानतः अक्तूबर या नवम्बर मास में या किसी ऐसे अन्य समय पर होगा जैसा कुलपति शैक्षणिक परिषद्‌ के परामर्श से विनिश्चित करे। कुलाधिपति या उसकी अनुपस्थिति में उप कुलपति दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(2) रजिस्ट्रार दीक्षान्त समारोह के कम से कम तीस दिन पूर्व, दीक्षांत समारोह की तारीख उपदर्शित करते हुए कम से कम दो अग्रणी समाचार-पत्रों में प्रकाशित किए जाने की एक अधिसूचना जारी करेगा। तथापि आपवादिक मामलों में तीस दिन की अवधि कम कर के आठ दिन तक की जा सकेगी। (3) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के परिणामों के प्रकाशन के पश्चात्‌ परीक्षा नियन्त्रक आगामी वार्षिक दीक्षान्त समारोह में अपनी-अपनी विद्याशाखाओं के अधीन उनको उपाधियां या डिप्लोमे प्राप्त करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों की कार्यक्रमबार सूचियां तैयार करेगा।

(4) दीक्षान्त समारोह से पूर्व विद्या परिषद्‌ की एक बैठक होगी जिसमें रजिस्ट्रार और कुलपति द्वारा सम्यक्‌ रूप से अनुमोदित और प्रतिहस्ताक्षरित विभिन्न उपाधियां या डिप्लोमों में प्रवेश के लिए संस्तुत अभ्यर्थियों की सूचियों की रिपोर्ट शैक्षणिक परिषद्‌ के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी। 7274 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (5) विद्या परिषद की उपर्युक्त बैठक में प्रत्येक विद्याशाखा का अधिष्ठाता या उसकी अनुपस्थिति में प्रत्येक विद्याशाखा का वरिष्ठतम सदस्य भी आमन्त्रित किया जाएगा जो तदुपरि उसकी विद्याशाखा से सम्बन्धित इस प्रकार संस्तुत व्यक्तियों को उपाधियां या डिप्लोमे प्रदान करने के लिए अग्रसर करेगा। (6) उपरोक्त खण्ड (3) में वर्णित सूचियों में उपदर्शित अभ्यर्थी अपनी उपाधियां या डिप्लोमे या तो व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में प्राप्त करने के पात्र होंगे। दीक्षान्त समारोह में प्रवेश उन अभ्यर्थियों तक ही सीमित होगा जिनके नाम उक्त सूचियों में सम्मिलित किए गए हैं परन्तु फिर भी यदि किसी वर्ष विद्या परिषद्‌ की यह राय है कि परीक्षा नियन्त्रक द्वारा तैयार की गई सूचियों के अनुसार उपाधियां या डिप्लोमे प्रदान करने के लिए पात्र व्यक्तियाें की संख्या अत्यधिक है तो विद्या परिषद्‌ पात्र अभ्यर्थियों के लिए स्नातकोत्तर उपाधि, डॉक्ट्रेट, मानद्‌ डॉक्ट्रेटस और प्रथम उपाधि की परीक्षाओं में पुरस्कार और पदकों के विजेताओं को ही दीक्षांत समारोह में प्रवेश सीमित करने का विनिश्चय कर सकेगी। (7) इन परिनियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्‌ प्रथम वार्षिक दीक्षांत समारोह में उपाधियां या डिप्लोमे उन समस्त व्यक्तियों को प्रदान किए जांएगे जो पूर्ववर्ती वर्षों में विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण हुए हैं किन्तु जिन्होंने अभी तक अपनी उपाधि या डिप्लोमा नहीं लिया है।

(8) परीक्षा नियन्त्रक द्वारा यथा सूचीबद्ध पात्र व्यक्तियों को उपाधियां या डिप्लोमों का वितरण या तो दीक्षांत समारोह में या दीक्षांत समारोह के पश्चात्‌ अनुपस्थिति में किसी भी समय किया जाएगाः परन्तु फिर भी ऐसे किसी अभ्यर्थी को दीक्षांत समारोह में प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसने परीक्षा नियन्त्रक को विनिर्दिष्ट प्ररूप में विनिर्दिष्ट फीस सहित अपना आवेदन नहीं किया है जो दीक्षांत समारोह की नियत तारीख से तीस दिन के अपश्चात्‌ पहुंच जाएः

परन्तु यह और कि ऐसे अभ्यर्थियों को उन्हीं उपाधियों या डिप्लोमे को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के लिए किसी पश्चात्‌वर्ती दीक्षांत समारोह में आवेदन करना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। (9) दीक्षांत समारोह के नियत समय पर, कुलाधिपति, कुलपति रजिस्ट्रार, परीक्षा नियन्त्रक, अधिष्ठाता, विद्या परिषद्‌ के सदस्य, विश्वविद्यालय के विभागों के आचार्य, सहबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य और सहबद्ध महाविद्यालयों के आचार्य, जहां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना है के लिए, सामारोह यात्रा (प्रोसेशन) में प्रस्थान करेंगे। सामारोह यात्रा का क्रम निम्न प्रकार से होगाः

(i) सहबद्ध महाविद्यालयों के आचार्य (जोड़े में);

(ii) सहबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य या अधिष्ठाता (जोड़े में);

(iii) विश्वविद्यालय के विभागों के आचार्य (जोड़े में);

(iv) विद्या परिषद्‌ के सदस्य (जोड़े में);

(v) अधिष्ठाता (जोड़े में);

(vi) रजिस्ट्रार या परीक्षा नियन्त्रक (जोड़े में); और

(vii) कुलपति या कुलाधिपति या मुख्य अतिथि।

(10) दीक्षांत समारोह में प्रविष्ट अभ्यर्थियों और दीक्षांत समारोह की कार्यवाही को देखने के लिए आमन्त्रित अन्य दीक्षान्त समारोह हॉल में अपने-अपने स्थान पर खड़े रहेंगे जब तक कि आने वाली सामारोह यात्रा के सदस्य अपने-अपने स्थान पर बैठ नहीं जाते और पुनः जब बाहर जाने वाली सामारोह यात्रा के सदस्यों का अंतिम जोड़ा दीक्षांत समारोह के हॉल से प्रस्थान नहीं कर जाता।7275 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (11) समारोह यात्रा के सदस्यों द्वारा अपना-अपना स्थान ग्रहण करने के पश्चात्‌ कुलपति, कुलाधिपति से या उसकी अनुपस्थिति में रजिस्ट्रार कुलपति को निम्नलिखित शब्दों में दीक्षांत समारोह प्रारम्भ करने की घोषणा करेगाः

"कुलाधिपति या कुलपति महोदय (यथास्थिति), मैं आदर सहित आपसे दीक्षांत समारोह प्रारम्भ करने की घोषणा करने का अनुरोध करता हूँ।"

तत्पश्चात्‌ कुलाधिपति या उनकी अनुपस्थिति में कुलपति निम्नलिखित शब्दों में दीक्षांत समारोह प्रारम्भ करेगाः

"तकनीकी विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह उन अभ्यर्थियों को उपाधियां या डिप्लोमे प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया है, जो प्रयोजन के लिए आयोजित की गई परीक्षाओं में सफल हुए है और उपाधियां या डिप्लोमे प्राप्त करने के लिए योग्य प्रमाणित किए गए है अभ्यर्थियों को उपस्थित किया जाए।"

(12) प्रथमतः, सम्बद्ध विद्याशाखा का अधिष्ठाता या विद्याशाखा का वरिष्ठ सदस्य जिसे प्रयोजन के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, प्रत्येक छात्र, जिसके शोधपत्र को विश्वविद्यालय द्वारा उस विद्याशाखा के अधीन पी॰एच॰डी॰ या डी॰एस॰सी॰ की उपाधि प्रदान करने के लिए मंजूर किया गया है, को कुलाधिपति या कुलपति के समक्ष उपस्थित करेगा। अधिष्ठाता या वरिष्ठतम सदस्य, यथास्थिति, पी॰एच॰डी॰ या डी॰एस॰सी॰ के छात्र का नाम पुकारेगा और छात्र मंच की ओर जाएगा तथा कुलाधिपति या कुलपति से व्यक्तिगत रूप में उपाधि प्राप्त करेगा। संबंधित विद्याशाखाओं के अधिष्ठाता या वरिष्ठतम सदस्य द्वारा पी॰एच॰डी॰/डी॰एस॰सी॰ की उपाधियों के लिए अभ्यर्थियों को उपस्थित करवाने के पश्चात्‌ स्वर्ण पदकों या अन्य पुरस्कारों को प्राप्त करने वाले छात्रों को व्यक्तिगत रूप से ऐसी ही रीति में उपस्थित किया जाएगा तथा वे कुलाधिपति या कुलपति से अपने पदक या पुरस्कार प्राप्त करेंगे। पी॰एच॰डी॰ या डी॰एस॰सी॰ के छात्र या स्वर्ण पदक या पुरस्कार विजेता, जो दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं हो सके थे, को उनकी अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदत्त की जा सकेंगी या पदक या पुरस्कार प्रदान किए जा सकेंगे।

उपरोक्त रीति में पी॰एच॰डी॰ या डी॰एस॰सी॰ छात्रों और स्वर्ण पदकों और पुरस्कार विजेता छात्रों को उपस्थित करवाने के पश्चात्‌ विद्याशाखा के अधिष्ठाता या प्रत्येक विद्याशाखा के वरिष्ठ सदस्य, जिसे/जिन्हें कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाए, कुलाधिपति या कुलपति के समक्ष अन्य अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से उपाधियां या डिप्लोमे प्रदान करने के लिए उपस्थित करेगाः-

"महोदय, मैं उपाधियां या डिप्लोमों के लिए विद्याशाखा के अधीन उन अभ्यर्थियों को, जिनके नाम सूची में उपवर्णित किए गए हैं, उपस्थित करता हूँ। उनकी जांच की गई है और वे अपनी-अपनी उपाधियां या डिप्लोमे प्राप्त करने के लिए अर्हित पाए गए हैं जिन्हें मैं प्रवेश देने की प्रार्थना करता हूँ।"

समस्त अभ्यर्थी जो विद्याशाखा के अधीन विभिन्न उपाधियां या डिप्लोमों से सम्बन्धित हैं, अपने-अपने स्थानों पर खड़े होंगे और मुख्य अतिथि और कुलाधिपति या कुलपति को नमन करेंगे तथा तत्पश्चात्‌ अपने-अपने स्थान पर बैठ जाएंगे।

(13) प्रत्येक विद्याशाखा से अभ्यर्थियों को उपस्थित किए जाने के उपरान्त कुलाधिपति या कुलपति अभ्यर्थियों से यह कहेगाः-

"हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति या कुलपति के रूप में मुझे निहित प्राधिकार के फलस्वरूप मैं इस विश्वविद्यालय के .................. की उपाधियां या डिप्लोमे प्रदान करने के लिए समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश देता हूँ; और इसके प्रतीकस्वरूप उन्हें उपाधियां या डिप्लोमे प्रदान किए गए हैं।" 7276 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (14) पी॰एच॰डी॰ या डी॰एस॰सी॰ उपाधियों से भिन्न उपाधियों या डिप्लोमो का अभ्यर्थियों को प्रस्तुतीकरण और प्रदान किया जाना ऐसे क्रम में होगा जैसा कुलाधिपति या कुलपति द्वारा विनिश्चित किया जाए।

(15) तत्पश्चात्‌ कुलपति द्वारा आमन्त्रित मुख्य अतिथि द्वारा समारोह के उपयुक्त अभिभाषण दिया जाएगा।

(16) इसके उपरान्त कुलाधिपति या कुलपति दीक्षान्त समारोह का समापन करेंगे। तत्पश्चात्‌ सामारोह यात्रा विपरीत क्रम में स्थान से प्रस्थान करेगी अर्थात्‌ मुख्य अतिथि को पहले प्रस्थान करते हुए अन्यों द्वारा विपरीत क्रम में अनुगमन किया जाएगा।

(17) मानद्‌ उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों को प्रदान करने के लिए ऐसी तारीख और समय, जैसी विद्या परिषद्‌ कुलपति के अनुमोदन से अवधारित करे, पर विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा सकेगा।

(18) मानद्‌ उपाधियां केवल वार्षिक या विशेष दीक्षान्त समारोह में ही प्रदान की जाएंगी और उन्हें व्यक्तिगत रूप में या अनुपस्थिति में लिया जा सकेगा।

(19) दीक्षान्त समारोह में व्यक्तियों, जिन्हें मानद्‌ उपाधियां प्रदान की जानी है, को कुलाधिपति या कुलपति द्वारा उपयुक्त उल्लेख (साइटेशन) द्वारा उपस्थित किया जाएगा।

(20) मानद्‌ उपाधि के लिए डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र कुलपति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। (21) मानद्‌ उपाधियां प्रदान करने के मामले में भी वार्षिक दीक्षांत समारोह से सम्बन्धित परिनियमों में सारांभित प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी सिवाय इसके कि पश्चात्‌ कथित मामले में मानद्‌ उपाधि के प्राप्तकर्त्ता को उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ एक संक्षिप्त अभिभाषण देना अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(22) जब परिस्थितियों की अपेक्षा (माँग) हो तो कुलाधिपति या कुलपति दीक्षांत समारोह में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया की बाबत मुख्य अतिथि के पूर्व अनुमोदन से उपयुक्त परिवर्तन कर सकेगा। (51) मानद्‌ उपाधियां प्रदान करना.--विश्वविद्यालय असाधारण और विशिष्ट व्यक्त्यिों को उनके अपने-अपने क्षेत्र में उनके प्रख्यात योगदान के लिए मानद्‌ उपाधियां प्रदान कर सकेगाः

परन्तु मानद्‌ उपाधियां प्रदान करने के समस्त प्रस्ताव विद्या परिषद्‌ द्वारा किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

(52) पूर्वछात्र संगम.-(1) हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्वछात्र संगम की स्थापना की जाएगी।

(2) पूर्वछात्र संगम के लिए सदस्यता के लिए अभिदान अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।7277 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

अनुसूची-1 अध्यापनेत्तर पदों का वर्गीकरण
पे बैंड हिमाचल प्रदेश सरकार क े अनुसार ग्रुप प्रस्तावित ग्रुप या प्रवर्ग पे बैंड ग्रेड पे प्रारम्भिक वेतन
पे बैंड-1 IV डी 4900-10680 1300 6200
पे बैंड-1 IV डी 4900-10680 1400 6700
पे बैंड-1 IV डी 4900-10680 1650 6950
पे बैंड-2 III सी 5910-20200 1900 7810
पे बैंड-2 III सी 5910-20200 1950 7960
पे बैंड-2 III सी 5910-20200 2000 8240
पे बैंड-2 III सी 5910-20200 2400 9880
पे बैंड-2 III सी 5910-20200 2800 11170
पे बैंड-2 III सी 5910-20200 3000 11470
पे बैंड-3 III सी 10300-34800 3200 13500
पे बैंड-3 III सी 10300-34800 3600 14430
पे बैंड-3 II बी 10300-34800 3800 14590
पे बैंड-3 II बी 10300-34800 4200 16290
पे बैंड-3 II बी 10300-34800 4400 17420
पे बैंड-3 II बी 10300-34800 4600 18030
पे बैंड-3 II बी 10300-34800 4800 18250
पे बैंड-3 I ए 10300-34800 5000 20300
पे बैंड-3 I ए 10300-34800 5400 20300
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 5400 21000
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 5700 22820
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 6000 24140
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 6600 25250
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 7400 31120
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 7600 31320
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 7800 31520
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 8200 32620
पे बैंड-4 I ए 15600-39100 8400 33510
पे बैंड-5 I ए 37400-67000 8600 46000
पे बैंड-5 I ए 37400-67000 8700 46100
पे बैंड-5 I ए 37400-67000 8800 46200
पे बैंड-5 I ए 37400-67000 8900 48590
पे बैंड-5 I ए 37400-67000 10000 54700
7278 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

अनुसूची-2

विश्वविद्यालय में अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द की अर्हताएं, वेतन मान और नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु

वैधानिक पद (स्टैटयूटरि पोस्टस)

1) रजिस्ट्रार :

(1) वेतन मानः ` 37400-67000+10000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सैवन प्वांइट स्केल में इसके समतुल्य ग्रेड बी; और

(ii) 7000/- रूपए और इससे ऊपर की शैक्षणिक ग्रेड पे में सहायक आचार्य के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या 8000/- रूपए और इससे ऊपर के शैक्षणिक ग्रेड पे में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें सह-आचार्य के रूप में शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव भी हो।

या

अनुसंधान संस्थान और/या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुल्य अनुभव;

या

पंद्रह वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप-रजिस्ट्रार के रूप में या इसके समतुल्य आठ वर्ष का अनुभव होगा; और

या

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर।

(3) वांछनीयः

(i) मानव संसाधन प्रबन्धन (एच॰आर॰एम॰) या मानव संसाधन (एच॰आर॰) में व्यवसाय प्रशासन में मास्टर।

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियाें का ज्ञान; और

(iii) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 55 वर्ष।

2) वित्त अधिकारी :

(1) वेतन मानः ` 37400-67000+10000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

7279 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सैवन प्वांइट स्केल में इसके समतुल्य ग्रेड बी; और

(ii) 7000/- रूपए और इससे ऊपर की शैक्षणिक ग्रेड पे में सहायक आचार्य के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या 8000/- रूपए और इससे ऊपर के शैक्षणिक ग्रेड पे में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें सह-आचार्य के रूप में शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव भी हो।

या

अनुसंधान संस्थान और/या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुल्य अनुभव;

या

पंद्रह वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप-रजिस्ट्रार या इसके समतुल्य पद में आठ वर्ष का अनुभव हों;

या

संयुक्त नियन्त्रक या इसके समतुल्य, अधीनस्थ लेखा सेवा अर्हित, राज्य खजाना और लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।

(3) वांछनीय :

(i) वाणिज्य निष्णात (एम॰कॉम॰)/व्यवसाय प्रबंध निष्णात (एम॰बी॰ए॰) (वित्त)/चाटर्ड एकाउटेंट/भारतीय लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान/अधीनस्थ लेखा सेवा वाले या वित्तीय प्रबंध में समुच्चित अनुभव, जिस में से आठ वर्ष उप रजिस्ट्रार के रूप में हो या विश्वविद्यालय या सरकार के समतुल्य पद पर हो, वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा;

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियाें का ज्ञान; और

(iii) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 55 वर्ष।

3) परीक्षा नियन्त्रक :

(1) वेतन मानः ` 37400-67000+10000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित शिक्षा की एक शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सैवन प्वांइट स्केल में ग्रेड 'बी' के समतुल्य;

(ii) 7000/- रूपए और इससे ऊपर की शैक्षणिक ग्रेड पे में सहायक आचार्य के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव या 8000/- रूपए और इससे ऊपर के शैक्षणिक ग्रेड पे में आठ वर्ष का अनुभव जिसमें सह-आचार्य के रूप में शैक्षणिक प्रशासन में अनुभव भी हो।

या 7280 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 अनुसंधान संस्थान और/या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुल्य अनुभव हो;

या

पंद्रह वर्ष का प्रशासनिक अनुभव जिसमें उप-रजिस्ट्रार के रूप में या इसके समतुल्य पद पर आठ वर्ष का अनुभव होगा;

अथवा

राज्य या केन्दीय विश्वविद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर।

(3) वांछनीय :

(i) प्रबन्धन में पी॰एच॰डी॰ की उपाधि/या विधि स्नातक हो, कम्प्यूटर और परीक्षा के संचालन में अच्छा ज्ञान रखता हो;

(ii) हिमाचल प्रदेश के रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान।

(iii) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 55 वर्ष।

ग्रुप-ए

1) वित्त अधिकारी (एल॰ए॰डी॰) ः

(1) वेतन मानः ` 37400-67000+10000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा (आई॰ए॰एण्ड॰ए॰एस॰)/अधीनस्थ लेखा सेवा (स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग)/चाटर्ड एकाउंटेट (सी॰ए॰)/इन्स्टिच्यूट ऑफ कॉस्टस एण्ड वर्कस अकाउन्टेंट (आई॰सी॰डब्लयू॰ए॰) या समतुल्य लेखा अर्हता; और (ii) ` 15600-39100+7600 ग्रेड पे, के वेतनमान में उप नियंत्रक या उप निदेशक (लेखा परीक्षा);

या

पांच वर्ष के अनुभव सहित ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे के पे बैंड में सहायक नियन्त्रक या सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा) या वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी या समतुल्य;

या

सहायक नियन्त्रक या सहायक निदेशक (लेखापरीक्षा) या वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी और अनुभाग अधिकारी (लेखापरीक्षा) के रूप में 15 वर्ष का संयुक्त अनुभव;

या

हिमाचल प्रदेश स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर; और7281 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (iii) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

2) अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक :

(1) वेतन मानः ` 37400-67000+8400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सैवन प्वांइट स्केल में इसके समतुल्य ग्रेड 'बी'; और

(ii) शैक्षिक प्रशासन में अनुभव सहित ` 6000/- और इसके ऊपर के शैक्षणिक ग्रेड पे में सहायक आचार्य के रूप में 9 वर्ष का अनुभव;

(iii) अनुसंधान स्थापन और/या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में तुल्य अनुभव हो; या (iv) उप-रजिस्ट्रार के रूप में या इसके समतुल्य पद पर पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। (3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

3) उप-रजिस्ट्रारः

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+7600 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) कम से कम 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सैवन प्वांइट स्केल में इसके समतुल्य ग्रेड 'बी' हो; और

(ii) शैक्षिक प्रशासन में एक वर्ष का अनुभव सहित ` 6000/- और इससे ऊपर के शैक्षणिक ग्रेड पे में सहायक आचार्य के रूप में 9 वर्ष का अनुभव हो;

या

(iii) अनुसंधान स्थापन और/या उच्चतर शिक्षा के अन्य संस्थानों में सदृश/तुल्य अनुभव हो; या

(iv) सहायक-रजिस्ट्रार के रूप में या इसके समतुल्य पद पर पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

4) अधिशासी अभियन्ता :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+6600 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

7282 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि;

और

(ii) डिजाइन, सिस्टमस तथा भवन निर्माण, सड़क, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति सिस्टमस (पद्धतियां), जिस में इनका रख रखाव भी है, में दस वर्ष का अनुभव जिसमें से सहायक अभियन्ता के रूप में या तुल्य पद पर चार वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीयः

(i) सिविल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

5) परियोजना अधिकारीः

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+6600 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि; और

(ii) भवनों, सड़कों के डिजाइन तथा निर्माण, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति सिस्टमस (पद्धतियां), जिस में इनका रख रखाव भी है, में दस वर्ष का अनुभव जिसमें सहायक अभियन्ता के रूप में या तुल्य पद पर पांच वर्ष का अनुभव अवश्य हो।

वांछनीय :

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान;

(ii) सिविल या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि ।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

6) संपदा अधिकारी :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+6600 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि; और

(ii) भवनों, सड़कों के डिजाइन तथा निर्माण, स्वच्छता तथा जल आपूर्ति सिस्टमस (पद्धतियां), जिस में इनका रख रखाव भी है, में दस वर्ष का अनुभव जिसमें सहायक अभियन्ता के रूप में या/तुल्य पद पर पांच वर्ष का अनुभव अवश्य हो।7283 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 वाछंनीय :

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान;

(ii) सिविल या आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर उपाधि ।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

7) जन संपर्क अधिकारीः

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) अच्छा शैक्षिक रिकार्ड और कम से कम 55 प्रतिशत अंको सहित स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सैवन प्वांइट स्केल में इसके समतुल्य ग्रेड 'बी'; और (ii) किसी विख्यात राष्ट्रीय स्तर के मीडिया संगठन में सम्पादक या उप सम्पादक या संवाददाता अथवा सहायक जन संपर्क अधिकारी के रूप में या केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय अथवा समरूप संस्थान या सरकारी विभाग में किसी समतुल्य पद पर पाँच वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीय :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संचार तथा पत्रकारिता में स्नातकोत्तर उपाधि;

(ii) ए॰बी॰सी॰, राष्ट्रीय समाचार एजेंसीज, रेडियो या टेलीविजन, फिल्म मिडीया, विख्यात विज्ञापन एजेंसियों से प्रत्यापित किसी संस्थापित अंग्रेजी या हिन्दी के न्यूज डेस्क या सम्पादकीय विभाग से अनुभव रखता हो; और

(iii) कम्प्यूटर एप्लिकैशनज में कार्य करने के अच्छे ज्ञान के साथ अंगे्रजी तथा हिन्दी में निपुणता सहित दो या अधिक भारतीय भाषाओं का ज्ञान हो।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

8) सहायक अभियन्ता (सिविल) :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि;

और

(ii) सरकारी या सरकार द्वारा अनुमोदित ए वर्ग के संविदाकार (ए क्लास कनट्रैक्टर) के सिविल संकर्मो के पर्यवेक्षण का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अनुभव कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में हो। 7284 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

9) सहायक अभियन्ता (विद्युत) :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि; और

(ii) सरकार या सरकार द्वारा अनुमोदित ए वर्ग के संविदाकार (ए क्लास कनट्रैक्टर) के विद्युत संकर्मों के पर्यवेक्षण का पांच वर्ष का अनुभव हो जिसमें कम से कम तीन वर्ष का अनुभव कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में हो।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

10) सहायक रजिस्ट्रार :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) अच्छा शैक्षिक रिकार्ड और कम से कम 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर उपाधि या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सैवन प्वांइट स्केल में इसके समतुल्य ग्रेड 'बी' हो; और

(ii) केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय या सरकारी विभाग या शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान में अनुभाग अधिकारी या अधीक्षक ग्रेड-1 या निजी सचिव या समतुल्य पद पर पांच वर्ष का अनुभव;

या

राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्थान में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव या दो वर्ष का प्रशासनिक अनुभव। (iii) कम्प्यूटर एप्लिकैशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान ।

वांछनीय :

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान;

(ii) तकनीकी शिक्षा की एक शाखा में एम॰टैक॰ या एम॰फिल॰ या पी॰एच॰डी॰ या एम॰बी॰ए॰। (3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

11) अनुभाग अधिकारी :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे।7285 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक या इसके समतुल्य; और (ii) केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय अथवा सरकारी विभाग या शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान में अधीक्षक वर्ग-II या निजी सहायक या समतुल्य पद पर पांच वर्ष का अनुभव;

(iii) कम्प्यूटर एप्लिकैशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान ।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

12) प्रणाली विश्लेषक (सिस्टम ऐनालिस्ट) :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) संगणना (कम्प्यूटिंग) में पांच वर्ष का अनुभव सहित इलैक्ट्रौनिक इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रौनिक तथा कम्यूनकैशन इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि;

या

संगणना (कम्प्यूटिंग) में 7 वर्ष के अनुभव सहित कम्प्यूटर एप्लिकैशनज (पी॰जी॰डी॰सी॰ए॰) में स्नातकोत्तर डिप्लोमे सहित एम॰एस॰सी॰;

या

संगणना (कम्प्यूटिंग) में 7 वर्ष के अनुभव सहित मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकैशनज (एम॰सी॰ए॰) हो; और

(ii) समस्त उपाधियां या डिप्लोमे 55 प्रतिशत अंकों सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होने चाहिए।

वांछनीयः

(i) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर में पर्याप्त अनुभव हो और ऑफिस ऑटोमेशन या ई-गवर्नेंश या ई॰आर॰पी॰ अथवा नेटवर्किंग में अन्य तुल्य अनुभव।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

13) प्रोग्रामर :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) इलैक्ट्रौनिक इंजीनियरिंग या इलैक्ट्रौनिक तथा कम्यूनकैशन इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर इंजीनियरिंग या कम्प्यूटर साइंस तथा इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि सहित संगणना (कम्प्यूटिंग) में पांच वर्ष का अनुभव;

7286 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

या

संगणना (कम्प्यूटिंग) में 7 वर्ष के अनुभव सहित कम्प्यूटर एप्लिकैशनज (पी॰जी॰डी॰सी॰ए॰) में स्नातकोत्तर डिप्लोमे सहित एम॰एस॰सी॰;

या

संगणना (कम्प्यूटिंग) में 7 वर्ष के अनुभव सहित मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लिकैशनज (एम॰सी॰ए॰)े; और

(ii) समस्त उपाधियां या डिप्लोमे 55 प्रतिशत अंकों सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होने चाहिए।

वांछनीयः

(i) कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर में पर्याप्त अनुभव हो और ऑफिस ऑटोमेशन या ई-गवर्नेंश या ई॰आर॰पी॰ या नेटवर्किंग में अन्य तुल्य अनुभव।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

14) निजी सचिव :

(1) वेतन मानः ` 15600-39100+5400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) अंग्रेजी में प्रवीणता सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा की एक शाखा (डिसीप्लिन) में स्नातक और कम्प्यूटर एप्लिकैशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान;

(ii) अंग्रेजी टंकण की गति 40 शब्द प्रति मिनट;

(iii) अंग्रेजी आशुलिपि की गति 120 शब्द प्रति मिनट; और

(iv) केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय अथवा अन्य समरूप संस्थान या सरकारी विभाग में निजी सहायक या अनुदेशक आशुलिपि (अंग्रेजी) के रूप में पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) हिन्दी टंकन का ज्ञान रखता हो। (3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

15) सहायक समन्यवक :

(1) वेतन मानः ` 10300-34800+5000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

7287 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रत्रकारिता तथा जनसंपर्क संचार या जन संपर्क में स्नातक या जन संपर्क तथा विज्ञापन में स्नातक;

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता तथा जन संपर्क संचार या जन संपर्क या जन संपर्क तथा विज्ञापन में स्नातकोत्तर उपाधि या डिप्लोमा; और

(ii) किसी सरकारी विभाग या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में जन संपर्क या पत्रकारिता या जन संपर्क संचार में तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

वांछनीयः

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान हो;

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

गु्रप-बी

1) अधीक्षक वर्ग-II ः

(1) वेतन मानः ` 10300-34800+4800 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक या इसके समतुल्य;

(ii) केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालय या सरकारी विभाग या शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ सहायक या वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक या समतुल्य पद पर 6 वर्ष का अनुभव हो; और

(iii) कम्प्यूटर एप्लिकेशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान।

वांछनीयः

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान हो;

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

2) विधि अधिकारी :

(1) वेतन मानः ` 10300-34800+4400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यवसायिक उपाधि या इसके समतुल्य; और 7288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (ii) अधिवक्ता के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

वांछनीयः

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान हो;

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

3) सहायक लेखाकार :

(1) वेतन मानः ` 10300-34800+4400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से वाणिज्य स्नातक; और

(ii) कम्प्यूटर एप्लिकेशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान रखता हो।

वांछनीयः (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से एम॰कॉम॰ की उपाधि; और

(ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान हो;

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

4) कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) :

(1) वेतन मानः ` 10300-34800+3800 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) सिविल संकर्माें के निर्माण या रखरखाव में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि;

या

सिविल संकर्मों के निर्माण या रखरखाव के पर्यवेक्षण में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा; और

(ii) कम्प्यूटर एप्लिकैशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।7289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 5) कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत) :

(1) वेतन मानः ` 10300-34800+3800 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) विद्युत संकर्माें के निर्माण या अनुरक्षण में कम से कम तीन वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि;

या विद्युत संकर्म के निर्माण या अनुरक्षण के पर्यवेक्षण में कम से कम पांच वर्ष के अनुभव सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा; और

(ii) कम्प्यूटर एप्लिकशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

6) निजी सहायक :

(1) वेतन मानः ` 10300-34800+4800 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) अंग्रेजी में प्रवीणता सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा की एक शाखा (डिसीप्लिन) में स्नातक और कम्प्यूटर एप्लिकैशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान;

(ii) अंग्रेजी टंकण की गति 40 शब्द प्रति मिनट;

(iii) अंग्रेजी आशुलिपि की गति 100 शब्द प्रति मिनट; और

(iv) केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों या समरूप अन्य संस्थानाें या सरकारी विभाग में आशुलिपिक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव हो।

वांछनीयः

(i) हिन्दी टंकन का ज्ञान रखता हो।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा : 45 वर्ष।

7) वरिष्ठ सहायक :

(1) वेतन मानः ` 10300-34800+4400 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा की एक शाखा (डिसीप्लिन) में स्नातक;

7290 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (ii) केन्द्रीय या राज्य विश्वविद्यालयों या समरूप अन्य संस्थानाें या सरकारी विभाग में उच्च श्रेणी लिपिक (यू॰डी॰सी॰) या कार्यालय सहायक या कनिष्ठ सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव रखता; और

(iii) कम्प्यूटर एप्लिकैशनज में कार्य करने का अच्छा ज्ञान।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा : 45 वर्ष।

गु्रप-सी

1) कम्प्यूटर सहायक एवं लिपिक :

(1) वेतन मानः ` 5910-20200+2000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा की एक शाखा (डिसीप्लिन) में स्नातक;

(ii) अंगे्रजी टंकन में प्रति मिनट तीस शब्द या हिन्दी टंकन में प्रति मिनट पच्चीस शब्द की न्यूनतम गति रखता हो; और

(iii) कम्प्यूटर में भर्ती प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान हो; परन्तु शारीरिक रूप से निशक्त उन व्यक्तियों, जो इन परिनियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हेतु अन्यथा पात्र हैं और जो विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा टंकन करने में आयोग्य प्रमाणित है, की दशा में टंकण परीक्षा अर्हित करने की शर्त लागू नहीं होगी।

वांछनीयः

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान हो;

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

2) लिपिक :

(1) वेतन मानः ` 5910-20200+2000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा की एक शाखा (डिसीप्लिन) में स्नातक;

(ii) अंगे्रजी टंकन में तीस शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकन में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति रखता हो; और

(iii) भर्ती प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान हो; परन्तु शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों, जो इन परिनियमों के अधीन किसी पद पर नियुक्ति हेतु7291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 अन्यथा पात्र है और जो विश्वविद्यालय के चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा टंकन करने में आयोग्य प्रमाणित है, की दशा में टंकण परीक्षा अर्हित करने की शर्त लागू नहीं होगी।

वांछनीयः

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियाें का ज्ञान हो;

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

3) आशुलिपिक (स्टेनो टाइपिस्ट) :

(1) वेतन मानः ` 5910-20200+2000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से शिक्षा की एक शाखा (डिसीप्लिन) में स्नातक; और

(ii) प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पर दोनों भाषाओं अर्थात अंग्रेजी तथा हिन्दी में आशुलिपि तथा कम्प्यूटर पर टाइप करने में निम्नलिखित गति रखता होः आशुलिपि में गति :

अंग्रेजी : साठ शब्द प्रति मिनट; हिन्दी ः साठ शब्द प्रति मिनट;

कम्प्यूटर पर टाइप करने में गति :

अंग्रेजी : पच्चीस शब्द प्रति मिनट; हिन्दी ः पच्चीस शब्द प्रति मिनट;

परन्तु अभ्यर्थी को प्रारम्भिक नियुक्ति के समय पर दोनों भाषाओं अर्थात्‌ हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक में विनिर्दिष्ट गति में आशुलिपि परीक्षण उत्तीर्ण करना होगाः

परन्तु यह और कि अभ्यर्थी को प्रारम्भिक भर्ती के समय दोनों भाषाओं में टंकन परीक्षण उत्तीर्ण करनी होगीः

परन्तु यह और कि प्रारम्भिक भर्ती के समय पर विनिर्दिष्ट गति में एक भाषा में आशुलिपि परीक्षा (टैस्ट) उत्तीर्ण करने वाले पदधारी को नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दूसरी भाषा में या तो हिन्दी या अंग्रेजी में जो भी हो, ऊपर यथा विनिर्दिष्ट परीक्षा (टैस्ट) उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो दूसरी भाषा में आशुलिपि परीक्षा (टैस्ट) उत्तीर्ण नहीं करता है, के नियुक्ति पत्र में, विनिर्दिष्ट शर्त अंतर्विष्ट होगी कि उसे तीन वर्ष की अवधि के भीतर दूसरी भाषा में आशुलिपि परीक्षा (टैस्ट) उत्तीर्ण करनी होगी और यदि वह तीन वर्ष की अवधि के भीतर दूसरी भाषा में आशुलिपि परीक्षा (टैस्ट) अर्हित कर लेता है तो वह देय तारीख से अपनी वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने का पात्र होगा और अभ्यर्थी जो तीन वर्ष के पश्चात्‌ उक्त परीक्षा (टैस्ट) को अर्हित करता है तो वह विनिर्दिष्ट परीक्षा को अर्हित करने की तारीख से ही अपनी प्रथम प्रथम वेतन वृद्धि प्राप्त करने का पात्र होगा; और

(iii) भर्ती प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कम्प्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग का अच्छा ज्ञान रखता हो।7292 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 वांछनीयः (i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान हो;

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

4) चालक :

(1) वेतन मानः ` 5910-20200+2000 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ रूप से मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या संस्थान से आठवीं या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो;

(ii) पहाड़ी क्षेत्र में हल्के यान चलाने का विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखता हो; और (iii) पांच वर्ष का चालन अनुभव अवश्य रखता हो।

वांछनीयः

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान हो;

(ii) भारी यानें को चलाने हेतु विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखता हो।

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।

ग्रुप-डी

1) बहुमुखी कार्य करने वाले कर्मचारिवृन्द जैसे कि सहायक, खलासी, सफाईवाला, चपरासी तथा सैनिटरी कलीनर :

(1) वेतन मानः ` 5200-20200+1300 ग्रेड पे।

(2) अनिवार्य अर्हताएं :

(i) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 10+2 परीक्षा या आई॰टी॰आई॰ या इसके समतुल्य परीक्षा पास की हो।

वांछनीयः

(i) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान हो;

(3) सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयुसीमा : 45 वर्ष।7293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

अनुसूची-3

और कहीं नियोजन हेतु आवेदनों का भेजा जाना

1) नियोजन हेतु आवेदन, बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुसार ही भेजे (अग्रेषित) जाएंगे। समस्त शिक्षकों या कर्मचारियों से सरकारी या प्राईवेट सैक्टर या और कहीं नौकरी (जॉब) हेतु आवेदन करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करना आपेक्षित होगाः-

साधारण सिद्धान्तः-

(1) अच्छी प्रोन्नति संभावयता रखने वाला स्थायी शिक्षक या कर्मचारी अपने पद के कर्त्तव्यों के प्रति पूरे मन से अपनी उर्जस्विता समर्पित करने की सामान्य बाध्यता के अधीन होंगे। यदि अन्य नियोजन हेतु उसका आवेदन रोक लिया जाता है और आगे भेजा नहीं जाता है तो यह अन्यायपूर्ण नहीं होगा।

(2) अस्थायी शिक्षक या कर्मचारी का आवेदन तब तक नहीं रोका जाएगा जब तक ऐसे अस्थायी शिक्षक या कर्मचारी को अभिलिखित तथा संसूचित किए जाने वाले बाध्यकर आधार न हो। अस्थायी शिक्षक या कर्मचारी, जिसे सम्यक्‌ अनुक्रम में स्थायी किए जाने की अच्छी संभावयता हो, से प्राप्त आवेदन को गुणागुण (मैरिट) के आधार पर निपटाया जाएगा;

(i) शिक्षक या कर्मचारी जिन्हें सरकारी संस्थान के व्यय पर कोई तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है वे कम से कम बंधपत्र की अवधि तक विश्वविद्यालय में निरन्तर सेवा करते रहेंगे और ऐसे मामलों में आवदेनों का रोकना न्यायोचित होगा। बोर्ड, ऐसे मामलों में नीति निर्धारित कर सकेगा; और

(ii) जहाँ कोई शिक्षक या कर्मचारी उसके हस्तगत महत्त्वपूर्ण कार्य का गम्भीर उपाए किए बिना छोड़ा नहीं जा सकता तो वहाँ उसका आवेदन रोका जा सकता है।

2) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति पदों हेतु आवेदन.- विश्वविद्यालय के शिक्षक या कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति पदों के लिए सीधे आवेदन कर सकते है किन्तु कुलपति या रजिस्ट्रार को सूचित करेगें। तत्पश्चात्‌ वह ऐसी नियुक्ति हेतु साक्षात्कार के लिए जाने से ठीक पूर्व अनुमति लेगें।

3) अन्य संस्थानों या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के तुल्य संस्थानों में पद.- (क) स्थायी शिक्षक या कर्मचारी का आवेदन इस परिवचन के साथ दिया जाएगा कि वह, तीन वर्ष के पश्चात्‌ या तो विश्वविद्यालय में पदभार ग्रहण करेगा या विश्वविद्यालय में उस द्वारा धारित पद से त्यागपत्र देगा; और

(ख) अस्थायी शिक्षक या कर्मचारी अपने चयन तथा नई नियुक्ति की स्वीकृति की दशा में त्यागपत्र देने के लिए परिवचन देगा।

4) खुले विज्ञापन के विरूद्ध विदेशी समनुदेशन.-

(क) शिक्षक या कर्मचारी, बोर्ड के अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से आवेदन करेगें जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा की जाएगी;

(ख) यदि समय कम है तो अग्रिम प्रति अनुमोदन हेतु बोर्ड के अध्यक्ष की प्रति सहित सम्बद्ध अभिकरण को उचित माध्यम से भेजी जा सकती है; और 7294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (ग) ऐसे शिक्षक या कर्मचारी विश्वविद्यालय के ऑफिशियल नामनिर्देशिती नहीं समझे जाएंगे 5) पद जो विज्ञप्ति या परिचालित नहीं किए गए है, यदि पद विज्ञप्ति या परिचालित नहीं किए गए है, तो आवेदन भेजा (अग्रेषित) नहीं किया जाएगा।

6) रोजगार कार्यालय के पास रजिस्ट्रीकरण.-

(क) अस्थायी शिक्षक या कर्मचारी अपने नामाें को रोजगार कार्यालय में अनुमति से रजिस्ट्रीकृत करवा सकेगें परन्तु जब कभी उनका चयन हो तो उन्हें त्यागपत्र देना होगा।

(ख) स्थायी शिक्षक या कर्मचारी निम्नलिखित के लिए/पर रजिस्टी्रकृत हो सकते है;

(i) केवल सरकारी या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत निकायों के अधीन उच्चतर पद हेतु;

(ii) विश्वविद्यालय से "अनापत्ति प्रमाण" की प्रस्तुति पर;

(iii) यह परिवचन देने पर कि वह नए पद को ग्रहण करने के तीन वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्‌ या तो विश्वविद्यालय में पुनः पद ग्रहण करेगा या त्यागपत्र देगा; और

(iv) जब कोई शिक्षक या कर्मचारी अपने मूल कार्यालय में पुनः पद ग्रहण करता है तो उसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत करने के लिए, तीन वर्ष की अवधि हेतु, अनापति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

7) निलंबनाधीन या चार्ज सीट किए हुए शिक्षक या कर्मचारी.- यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी निलंबनाधीन है या उसके विरूद्ध चार्ज सीट जारी कर दी गई है या न्यायालय में दाखिल कर दी गई है अथवा अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी गई है तो कोई भी आवेदन भेजा (अग्रेषित) नहीं किया जाएगा।

8) शिक्षक या कर्मचारी जिनका आचरण अन्वेषणाधीन है.--किसी शिक्षक या कर्मचारी, जिस का आचरण अन्वेषणाधीन है, का आवेदन अभिकथनों की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी और इस नोट सहित भेजा (अग्रेषित) जा सकेगा कि उसे सेवा से निर्मुक्त नहीं किया जाएगा। यदि शिक्षक या कर्मचारी को निलंबित कर दिया जाता है या उसके विरूद्ध चार्ज सीट जारी कर दी जाती है या न्यायालय में दाखिल कर दी जाती है अथवा उसके चयन से पूर्व अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी जाती है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)7295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN(TE)A(1)36/2014 dated

03.02.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 3rd February, 2016

No. EDN(TE)A(1)36/2014.—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 34 of the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following First Statutes of the Himachal Pradesh Technical University, namely:—

The First Statutes of the Himachal Pradesh Technical University, 2016

1. Short title and commencement.—(1) These Statutes may be called the First Statutes of the Himachal Pradesh Technical University, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Statutes, unless there is anything repugnant to the subject or context,—

(a) "Academic Year" means a period of twelve months commencing on the first day of July of the year or such other period of twelve months beginning on such date as the Board may specify in respect of all colleges under the control of the University or any particular college thereof;

(b) "Act" means the Himachal Pradesh Technical University Act, 2014 (Act No. 2 of 2015);

(c) "AICTE" means All India Council for Technical Education, New Delhi;

(d) "Authority" means a body responsible for admission to technical institutions;

(e) "Competent Authority" means any person who is designated as such to perform certain act;

(f) "convocation" means conferment of degrees, titles or other academic distinctions;

(g) "programme" means an academic programme of the University as notified by the University from time to time;

(h) "Schedule" means the Schedule appended to this statutes;

(i) "School" means a School of Studies of the University; and

(j) "UGC" means University Grants Commission.

7296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) All words and expressions used in these statutes but not defined shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

3. Officers of the University.—In addition to the officers specified in section 10, the following shall also be the officers of the University, namely:—

(i) Dean Academic Affairs;

(ii) Dean Planning and Development;

(iii) Dean Students Welfare and Alumni Affairs;

(iv) Deans Schools of Studies;

(v) Heads of Departments and Centers; and

(vi) The University Librarian.

4. Appointment, terms and conditions of service of the Registrar and his powers and functions.—(1) The Registrar shall be appointed by the Board, for a period of three years in the first instance, on the recommendations of a Selection Committee constituted for this purpose, headed by the Vice-Chancellor. He shall be under the superintendence and control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in these statutes the Selection Committee may, in the interest of the University and for reasons to be recorded in writing, appoint an officer by deputation from Himachal Pradesh Administrative Services.

(3) The Registrar shall receive such emoluments and shall be governed by such terms and conditions of service as may be specified in the subsequent statutes.

(4) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform his official duties, the duties of Registrar shall be performed by such officer as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose. Such appointment shall be for a period of one year or till the permanent incumbent is appointed, whichever is earlier.

(5) The Registrar, may, by writing under his hand addressed to the Vice-Chancellor resign from service after giving three months notice of his intension to do so which shall be accepted by the Board.

(6) In addition to the powers and functions conferred under section 2 of the Schedule of the Act, the Registrar shall exercise and perform the following powers and functions, namely:—

(a) to supply to the Chancellor copies of agenda of meetings of the authorities as soon as they are issued and the minutes of such meetings ordinarily within a month of the holding of the meeting;

(b) to enter into agreements, memorandum of understanding, contracts and sign other documents and authenticate records on behalf of the University;

7297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(c) to be the Incharge of the administration of the University and shall fix and define the functions and duties of the officers and employees of the University, other than those working under the direct supervision of the Controller of Examinations and the Finance Officer; and

(d) to take disciplinary action i.e. suspension, pending inquiry, issue warning or impose penalty of censure or withholding increments, etc. under Central Civil Services (Conduct) Rules against the employees of the University excluding teachers and other academic staff:

Provided that;

(i) no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of being heard against the action proposed to be taken against him;

(ii) an appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in sub-clause (d); and

(iii) in a case where the inquiry discloses that a punishment beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon the conclusion of the inquiry, send the report to the Vice-Chancellor alongwith his recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Board against an order of the Vice- Chancellor imposing any penalty.

5. Appointment, terms and conditions of service of the Controller of Examinations and his powers and functions.—(1) The Controller of Examinations shall be appointed for a period of three years in the first instance by the Board on the recommendations of Selection Committee, headed by the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in these statutes the Selection Committee, may, in the interest of the University and for reasons to be recorded in writing appoint an officer by deputation from the State Government Services.

(3) The Controller of Examinations shall receive such emoluments and shall be governed by such terms and conditions of service as may be specified in the subsequent statutes.

(4) When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examination is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform his official duties, the duties of Controller of Examinations shall be performed by such officer as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose. Such appointment shall be for a period of one year or till the permanent incumbent is appointed, whichever is earlier.

(5) The Controller of Examinations, may, by writing under his hand addressed to the Vice-Chancellor, resign from service after giving three months notice of his intension to do so which shall be accepted by the Board.

(6) In addition to the powers and functions conferred under section 4 of the Schedule of the Act, the Controller of Examinations shall be under the superintendence and control of the Vice-Chancellor and shall, with the approval of the Vice-Chancellor, exercise and perform the following powers and functions, namely:—

7298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(a) arrange for and supervise the work of examinations of the University in accordance with the manner specified in ordinances and regulations of the University;

(b) make preparatory arrangements for examinations, setting up of the examination centres, appointment of supervisory, invigilation and other staff, ensuring smooth, efficient, fair and transparent conduct of examinations, the printing and supply of answer books and receive back the unused answer books from the centres;

(c) ensure that the question papers set are in accordance with the approved scheme of examinations and as per the prescribed syllabi for a particular course/paper. He shall maintain the confidentiality of the entire process of paper setting at all stages;

(d) get the question papers printed from some reputed but confidential presses. He shall keep the name, address and phone numbers of the Press. The printed question papers must be received back from Press well before the start of the examination so that these reach the examination centres well in time. The entire transportation process must also be kept confidential to prevent any kind of leakage of question papers;

(e) issue notifications for all examinations conducted by the University;

(f) rectify results and ensure re-checking of answer books, whenever permissible;

(g) get the detailed marks cards (DMCs), Degrees and other relevant testimonials prepared for all those students passing out from the University and also get the same supplied to the Schools of Studies or Departments or Centres or Institutions within the period specified for the purpose;

(h) make arrangements for verifications of credentials of students who had passed out of the University and make application either for jobs or admission in India or abroad and would like their credentials to be verified by the University;

(i) prepare and maintain accounts for secrecy funds, get the same checked and countersigned from the Vice-Chancellor and keep permanent records for all such confidential transactions or accounts;

(j) take steps for continuous examinations reforms so as to keep updating the existing statutes, ordinances and regulations relating to examinations, to propose new rules and regulations in relation to examinations and get the same approved from the concerned bodies or Authorities of the University;

(k) draw out the lists of examiners, paper setters, evaluators, centre superintendents, members of flying squads, observers, Chief Coordinators, Coordinators of various examinations and entrance tests examinations and get the same approved with appropriate revisions, if any, from the concerned bodies or Authorities of the University;

(l) sign Detailed Marks Cards, Degrees and all other certificates and testimonials etc.,. The confidential seals including the ones carrying7299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 signatures be got prepared and kept in safe custody for use at the required time. It will be his responsibility to ensure that these confidential seals are not misused or tampered or lost by anyone for any ulterior purpose;

(m) issue 'Duplicate Certificates' in respect of original Diploma and Degree Certificates lost by the candidates;

(m) keep liaison with Deans Academic Affairs, Planning and Development, Students Welfare, School of Studies and Heads of Departments and Centres with regard to student's enrolments, conduct of examinations and on other issues relating to students and teachers;

(n) receive examination forms and issue admit cards for University examinations;

(o) countersign and sanction various travelling allowance (TA) or daily allowance (DA) bills in respect of staff, examiners, supervisory, invigilation and other staff appointed for the conduct of examinations, evaluation or re-evaluation of answer books and tabulation or declaration or publication of examination results;

(p) take all such measures as may be found necessary for smooth and fair conduct of examinations, evaluation and announcement of results; and (q) perform such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor from time to time.

6. Appointment, terms and conditions of service of the Finance Officer and his powers and functions.—(1) The Finance Officer shall be appointed by the Board on the recommendations of Selection Committee, headed by the Vice-Chancellor for a period of three years and shall be under the superintendence and control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in these statutes the Selection Committee, may, in the interest of the University and for reasons to be recorded in writing appoint an officer of Himachal Pradesh Subordinate Accounts Services (S.A.S.) by deputation from the State Government Services.

(3) The Finance Officer shall receive such emoluments and shall be governed by such terms and conditions of service as may be specified in the subsequent statutes or the ordinances.

(4) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness or absence or any other cause, unable to perform his official duties, the duties of Finance Officer shall be performed by such officer as the Vice- Chancellor may appoint for the purpose. Such appointment shall be for a period of one year or till a permanent incumbent is appointed, whichever is earlier.

(5) The Finance Officer, may, by writing under his hand addressed to the Vice- Chancellor resign from service after giving three months notice of his intension to do so which shall be accepted by the Board.

(6) In addition to the powers and functions conferred under sub-section (2) of section 6 of the Schedule of the Act, the Finance Officer shall exercise and perform the following powers and functions, namely:—

7300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (a) hold and manage the property and investments including trust and endowed

property for the furtherance of the objects of the University;

(b) keep all money belonging to the University in a Scheduled Bank approved by the Vice-Chancellor;

(c) ensure that the registers of the properties, buildings, land, furniture and equipments are maintained up-to-date and that the stock checking of equipments and other consumable material in all offices and departments/centres is conducted at regular interval, or as may be required from time to time;

(d) call for from any institution and academic unit, any information or returns that he may consider necessary to discharge his financial responsibilities;

(e) to prepare and issue agenda and maintain minutes of the meetings of the Finance Committee and conduct the correspondence on behalf of the said Committee; and

(f) perform such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor from time to time.

7. Appointment, terms and conditions of service of the Dean Academic Affairs and his powers and functions.—(1) The Dean Academic Affairs shall be appointed for a period of three years by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the University not below the rank of Professor.

(2) The terms and conditions of service of the Dean Academic Affairs shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

(3) The Dean Academic Affairs shall be under the superintendence and control of the Vice-Chancellor and shall report directly to him. He shall perform the following functions; namely:—

(a) develop syllabi of new academic programmes to be established by various institutions;

(b) update syllabi of existing academic programmes of various programmes of the University/institutions;

(c) develop inter-discipline and joint degree academic programmes and their syllabi;

(d) seek accreditation from the appropriate accrediting or professional agencies including both national and international agencies;

(e) develop academic collaboration for the University with institutions of repute both in India and abroad;

(f) recommend to the Vice-Chancellor about the establishment of new academic programmes and for the elimination of certain other programmes;

(g) control and implement the various scholarships schemes of State or Central Government;

7301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (h) publish in-house magazines and other similar publication as their Chief Editor

and Coordinator;

(i) co-ordinate whenever necessary, the work of the teaching staff of the University but not to directly control, the work of the Deans of Planning and Development, Students Welfare, School of Studies and Heads of Department or Centres in their respective departments or centres;

(j) act as an Academic guide, in developing and improving the teaching and research standards in the University, School of Studies or Departments or Centres or Specialized Laboratories or Colleges;

(k) suggest and propose innovations and new ideas in the working of the various educational processes and systems with a view to bring in latest technologies and ideas;

(l) responsible for planning and implementation of academic activities and ensuring adherence to Ordinances and Regulations; and

(m) perform any other duty or function as may be assigned by the Vice- Chancellor or the Board from time to time.

8. Appointment, terms and conditions of service of Dean Planning and Development and his powers and functions.—(1) The Dean Planning and Development shall be appointed for a period of three years by the Vice-Chancellor from amongst the teachers of the University who shall not be below the rank of a Professor.

(2) The terms and conditions of service of the Dean Planning and Development shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

(3) The Dean Planning and Development shall be under the superintendence and control of the Vice-Chancellor and shall report directly to him. He shall perform the following functions; namely:—

(a) assist the Vice-Chancellor and the Authorities of the University in the matters relating to planning and development;

(b) prepare annual development plan in consultation with Finance Officer and other officers or employees of the University;

(c) advise in the preparation of budget estimates of the University, creation of posts and other special facilities in accordance with the University programmes and projects;

(d) monitor the major programmes of the University and to compile the information on the various activities in consultation with various functionaries of the University and submit to the Vice-Chancellor in the form of Annual Report;

(e) compile quarterly progress reports; and

(f) perform any other duty or function which may be assigned to him by the Vice- Chancellor or the Board from time to time.

7302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (4) The Dean Planning and Development shall be the Member-Secretary of Planning and Monitoring Board.

9. Appointment, terms and conditions of service of the Dean Students Welfare and Alumni Affairs (DSW&AA) and his powers and functions.— (1) The Dean Students Welfare and Alumni Affairs (DSW&AA) shall be appointed for a period of three years by the Vice- Chancellor from amongst the teachers of the University not below the rank of Assistant Professor. The Dean so appointed shall be the whole time officer of the University and shall be eligible for re-appointment.

(2) The terms and conditions of service of the Dean Students Welfare and Alumni Affairs (DSW&AA) shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

(3) The person so appointed as Dean Students Welfare and Alumni Affairs (DSW&AA) shall continue to hold his lien on his substantive post and shall be eligible to all the benefits that would accrued to him but for his appointment as Dean Students Welfare and Alumni Affairs.

(4) The Dean Students Welfare and Alumni Affairs shall be under the superintendence and control of the Vice-Chancellor and shall, with the approval of Vice- Chancellor, perform the following functions, namely:-

(a) make arrangement for the student residences in various University Hostels and to supervise discipline of students, studying in the University;

(b) plan, organize and supervise the co-curricular and cultural activities of the students in the University Campus;

(c) look after the physical welfare, NCC and NSS activities of the students in the University campus;

(d) deal with all matters pertaining to discipline among the University students in the campus, and outside, except those relating to their academic work, which will be dealt with by the Head of Departments or Centres and or Dean School of Studies and to recommend penalties as may be deemed necessary, after due enquiry;

(e) devise ways and means for promoting the well being of the University students which includes inculcating of social, moral, emotional and intellectual values among them, regard for great ideas, like loyalty to country, harmonious, co-existence, devotion to duty and pursuit of truth and achieving excellence in studies and other co-curricular activities and sports;

(f) have the overall charge and supervision of the office of the Deans Students Welfare and Alumni Affairs; and

(g) perform any other duty or function which may be assigned to him by the Vice- Chancellor or the Board from time to time.

10. Appointment, terms and conditions of service of Deans University Schools of Studies and his powers and functions.—(1) The Deans University Schools of Studies shall be appointed for a period of three years by the Vice-Chancellor amongst the Professors of University Schools of Studies on the basis of rotation in order of seniority.

7303

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) The terms and conditions of service of the Deans University Schools of Studies shall be such as may be specified in the subsequent statutes.

(3) Subject to the provisions of the University Act, the Deans shall be under the superintendence and overall control of the Vice-Chancellor and shall exercise and perform the following powers and functions, namely:-

(a) assist the Vice-Chancellor in maintaining academic standards and coordinating the teaching and research in the School;

(b) act as the Principal Academic Officer of the Schools and shall exercise supervision and control over its day-today affairs;

(c) implement the decisions taken by the different statutory bodies of the University and the Vice-Chancellor;

(d) responsible for the proper constitution of the statutory bodies of their respective Schools as Board of Studies, School Research Committees and any other Body that may be provided for under the statute or ordinance besides convening their meetings as per laid down procedure and periodicity. Further, he shall also be responsible for notifying and maintaining the records of such meetings;

(e) responsible for an overall academic development of their respective Schools including the formulation and updating of curriculum of the programmes conducted by them, determination of an appropriate mix of pedagogies, research activities, including Ph.D programme and interface with industries, other academic and research institutions. While overseeing the implementation of different academic programmes, they shall also be responsible for maintaining an optimal balance between curricular and co- curricular activities (including extension services) of their respective Schools;

(f) shall be the Convener and the Chairman of the Faculty Board, Library Committee and the Research Committees that may be constituted for their respective Schools. They shall also act as the Chairman of the Selection Committee that may be constituted for selection of Junior Research Fellowship (JRF) or Senior Research Fellowship (SRF) or Project Fellowship or Other academic staff for the research or other projects being pursued by the faculty of the concerned School;

(g) act as member of a Board or Chairman of Committee of the University, if nominated by the Vice-Chancellor, to address any academic, administrative disciplinary or a financial matter;

(h) present the candidates of the concerned School for the conferment of Degrees in the convocation;

(i) recommend to the Registrar, deputation of teachers to approved conferences, seminars, workshop etc;

7304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(j) recommend to the Registrar, in consultation with the Head of the concerned Department, the award of Research Fellowship of the University and UGC to the research scholars of the concerned teacher;

(k) recommend to the Registrar, the research proposals submitted by the teachers of the concerned School to external funding agencies like UGC, Council of Scientific and Industrial Research (CSIR), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Indian Council of Medical Research (ICMR) etc.; (l) admit and register candidates to M.Phil. and Ph.D. courses on the recommendation of the concerned Research Admission Committee or Director of Admissions, and with the approval of the Vice-Chancellor;

(m) grant leave to Research Scholars, cancel M.Phil. or Ph.D. registrations, recommend (i) modification of titles for Ph.D. or M.Phil. (ii) allow change of Supervisors, (iii) early submission of thesis or dissertation and (iv) extension of time for submission of thesis or dissertation, all in accordance with University rules;

(n) recognize research supervisors on the recommendations of the Research Committee constituted for the purpose, as per university rules;

(o) permit Research Scholars to attend summer schools, symposia, conferences, without any financial commitment on the part of the University and to treat their absence as active period of research; and

(p) deal with any other matter relating to concerned School and perform such other functions as may be assigned by the Vice Chancellor or the Board.

11. Appointment, terms and conditions of service of the Head of Department or Center and his powers and functions.—(1) Each Department or Center of the University shall have a Head of Department, who shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors of the Department or Center for a period of three years on the basis of rotation in order of seniority:

Provided that if a Department or Center has only one Professor or no Professor, the Head of Department shall be appointed from amongst the Professor and the senior most Associate Professor by rotation in order of seniority:

Provided further that if there is no Professor or Associate Professor, in a Department or Center, the Dean of the concerned School shall act as the Head of Department.

(2) After the expiry of the period for which appointment was made or a period of three years, whichever is earlier, appointment of Head of Department shall be made again following the procedure laid down under sub-statute (1).

(3) If there is a single Professor in the Department or Center and in the opinion of the Vice-Chancellor his work is not satisfactory, the Vice-Chancellor may ask the Dean of the concerned School to act as Head of Department or appoint Professor of an allied Department or Center as Head of Department.

(4) The Head of Department shall be a non-vacation officer and shall attend the department or center office regularly during vacations.

7305

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (5) The Head of Department shall exercise and perform the following powers and functions, namely:—

(a) arrange for admission of students according to the rules of the University;

(b) create an atmosphere that is congenial for effective teaching–learning and research in the department;

(c) supervise the teaching and non-teaching staff of the department and ensure that they discharge their duties properly and efficiently;

(d) organize the teaching, research and other academic activities of the department or center;

(e) frame the time table and allocate the teaching work to the teachers;

(f) arrange for internal assessment, practical examination, viva-voce examination, University examination etc;

(g) promote and to undertake interdisciplinary academic activities and research programmes in collaboration with other Departments or Centres and agencies;

(h) maintain and display the attendance records, monitor the progress of the students, and to certify the student identity cards for availing concessions;

(i) conduct seminars, symposia, conferences, workshops etc.;

(j) arrange for periodic assessment of the department or center;

(k) ensure the compliance of the guidelines issued by the University Grants Commission, State Government and the University from time to time including writing of confidential reports of teachers, other than Professors. The confidential reports of Professors shall be written by the Vice- Chancellor;

(l) custodian of the records, equipment and such other properties of the University as the Board, Academic Council, Board of Studies and Vice- Chancellor shall commit to his charge;

(m) maintain stock register of all the equipments or apparatus, library books, periodicals, and to order annual physical verification of the stock;

(n) collect the income, disburse the payments and maintain accounts of the department or center, if any;

(o) ensure the participation of his colleagues in remunerative and non- remunerative work of the University, including that related to the examination work;

(p) grant casual leave to the teachers in the department, and to recommend other leaves to the concerned authorities; and

(q) exercise all such powers as may be necessary or expedient for carrying into effect the orders of the Vice-Chancellor or various authorities of the University7306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 and perform such other duties as may, from time to time, be assigned to him by any special or general order of the Vice-Chancellor or the Board.

12. Appointment, terms and conditions of service of the Librarian and his powers and functions.—(1) There shall be a University Librarian who shall be the Senior Academic and Administrative Officer of the Library. The Librarian shall be appointed by the Board on the recommendation of the Selection Committee, headed by the Vice-Chancellor. He shall be a whole time salaried officer of the University

(2) He shall be under the superintendence and control of the Vice-Chancellor and shall be responsible for the management and administration of the Library.

(3) He may be assisted by the Deputy Librarian and Assistant Librarian, appointed on the recommendation of a Selection Committee, headed by the Vice-Chancellor against the sanctioned posts.

(4) The Selection Committee, for the posts of Librarian, Deputy Librarian and Assistant Librarian, shall be same as that of Professor, Associate Professor and Assistant Professor respectively, except that the concerned expert in Selection Committee shall be replaced by a practicing Librarian.

(5) The Librarian shall discharge and perform the following duties and functions, namely:-

(a) general supervision of the University Library including its staff;

(b) prepare the budget for the University Library including Department collections with such assistance from the members of the staff or committees and submit the budget to the Vice-Chancellor or to such officer as the Vice-Chancellor may designate;

(c) responsible for receiving and accessioning all library materials;

(d) responsible for initiating the purchase requisition for all library materials;

(e) responsible to keep a copy of research papers, thesis, dissertations and publications by teachers and scholars for use by posterity in its repository;

(f) responsible for renewing in time subscription to journals;

(g) prepare a library newsletter at monthly intervals which will carry a list of all library materials received since the last preceding newsletter and other timely library news of interest to students and staff;

(h) initiate, participate and co-operate in programmes designed to stimulate and encourage the use of the library by the students and teachers;

(i) arrange library hours with the approval of the Vice-Chancellor so as to permit maximum library use by both students and teachers;

(j) arrange for departments, small collections of volumes and journals that are in almost constant use by the teachers and students as references or material;

7307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (k) deal appropriately with every complaint pertaining to the Libraries lodged with

the University Authorities by any person;

(l) recommend to the Vice-Chancellor any project which the University Librarian thinks advantageous to the Library;

(m) present to the Vice-Chancellor at the end of each academic year a written report on the work and state and needs of the library; and

(n) perform any other duty or function which may be assigned to him by the Vice- Chancellor from time to time.

13. Constitution of Building and Works Committee (B&WC).—There shall be a Building and Works Committee to lead and guide the process of expanding the facilities at the University so that it can effectively accomplish its mission. The Building and Works Committee shall consist of the following members, namely:—

(i) The Vice-Chancellor; - Chairperson

(ii) One member to be nominated by the Board of -Member Governors;

(iii) One member to be nominated by the -Member Government of Himachal Pradesh not below the rank of Special Secretary (Finance) or Deputy Secretary (Finance) to the Government of H.P.;

(iv) Chief Engineer, HPPWD, Hamirpur; - Member

(v) One expert in Civil Engineering not below the -Member rank of Superintending Engineer from the State Government, to be nominated by the Engineer-in- Chief, HPPWD, Shimla;

(vi) One expert in Electrical Engineering not below the -Member rank of Superintending Engineer from the Central Government, to be nominated by the Chief Engineer, CPWD, Chandigarh,;

(vii) Dean, Planning & Development, H.P. Technical -Member; and University, Hamirpur;

(viii)Registrar, H.P. Technical University, Hamirpur. -Member

(2) The Project Officer shall be the Ex-Officio Member-Secretary of Building & Works Committee

(3) The term of office of the members, other than the ex-officio members, shall be three years from the date of their appointment and they shall be eligible for reappointment.

7308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 14. Powers and Functions of the Building and Works Committee.—(1) The Building and Works Committee shall have the following powers and functions, namely:—

(a) carry out construction of all major works;

(b) give necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to repair and maintenance within the approved budget provision of the University;

(c) cause to prepare cost estimates for buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like;

(d) be responsible for making technical scrutiny of the design, estimates and specifications of the material as may be considered necessary;

(e) be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to issue directions for departmental work where necessary; and

(f) have the powers to settle rates not covered by tender and settle all disputes and claims with any group or persons/contractors.

(2) If, in the opinion of the Chairperson of the Building and Works Committee, any emergency has arisen which require immediate action to be taken, he shall take such action and report the same to the Building and Works Committee and the Board at their next meeting.

(3) The Building and Works Committee shall also perform such functions and exercise such powers as may be entrusted by the Board, from time to time

15. Meetings of the Building and Works Committee.—(1) The Building and Works Committee shall meet as often as necessary but ordinarily not less than four times a year.

(2) Meeting of the Building and Works Committee shall be convened by the Chairperson who shall preside over all meetings.

(3) A written notice of every meeting shall be sent by the Member-Secretary to every member at least fifteen days before the date of the meeting, mentioning therein the place, date and time of the meeting:

Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Building and Works Committee at short notice to consider urgent issues.

(4) The notice may be delivered either by hand or sent by registered post or e-mail or fax, at the address of each member as recorded in the office of the Member- Secretary and, if so sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post.

(5) Three members of the Building and Works Committee shall form a quorum for a meeting of the Building and Works Committee.

(6) All questions considered at the meetings of the Building and Works Committee shall be decided by a majority of the votes of the members present and if the votes be equally divided, the Chairperson shall have a casting vote.

7309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(7) The Member-Secretary may, at the discretion of the Chairperson, transact any business by circulation of papers and any decision so taken shall be submitted for ratification at the next meeting of Building and Works Committee.

(8) Agenda shall be circulated by the Member-Secretary to all members at least ten days before the meeting.

(9) Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach the Member- Secretary at least one week before the meeting:

Provided that the Chairperson may permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

10. The ruling of the Chairperson with regard to all questions of procedure shall be final.

11. The minutes of a meeting of the Building and Works Committee shall be drawn up by the Member-Secretary and circulated to all members of the Building and Works Committee and the same alongwith any amendment suggested shall be placed before the Building and Works Committee in its next meeting for confirmation.

12. If a member of the Building and Works Committee fails to attend four consecutive meetings without leave of absence from the Building and Works Committee, he shall cease to be a member of the Committee.

13. A copy of the minutes of every meeting of the Building and Works Committee shall be placed before the Board for confirmation.

16. Constitution, Powers and Functions of Planning and Monitoring Board (P&MB).—(1) There shall be a Planning and Monitoring Board (P&MB) of the University which shall advise generally on the planning and development activities of the University and monitor the standard of academic and infrastructural development of the University.

(2) The constitution of the Planning and Monitoring Board (P&MB) and manner of appointment of members shall be as under:-

(i) the Vice-Chancellor; - Chairperson

(ii) two Deans of Schools to be - Member

nominated by the Vice-Chancellor;

(iii) three experts, known for their expertise/special - Member

interests in planning and development of higher

education, to be nominated by the Board;

(iv) three experts, known for their expertise/special Member interest in the planning and development of technical education, to be nominated by the Vice-Chancellor;

(v) the Registrar; Member; and

(vi) the Finance Officer; Member.

7310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (3) The Dean Planning and Development shall be Ex-Officio Member-Secretary of the Planning and Monitoring Board.

(4) The term of office of the members other than the ex-officio members, shall be three years from the date of their appointment and they shall be eligible for reappointment.

(5) The powers and functions of the Planning and Monitoring Board shall be such as may be specified by the ordinances.

(6) The Planning and Monitoring Board shall ordinarily meet not less than two times during a calendar year.

(7) All decisions at the meeting of the Planning Board shall be taken by a majority of vote of the members present. The Chairperson at the meeting shall have a second or casting vote in case of equality.

17. The Schools of Studies.— (1) The University shall have the following Schools of Studies and it may add to the list from time to time:

(i) School of Engineering & Technology;

(ii) School of Information Technology;

(iii) School of Commerce and Management Studies;

(iv) School of Environmental Sciences;

(v) School of Basic & Applied Sciences;

(vi) School of Humanities & Social Sciences;

(vii) School of Ayurveda and Pharmacy;

(viii) School of Architecture, Planning and Design; and

(ix) Any other School, Special Centre or Specialized Laboratory as may be established by the Board from time to time.

(2) Each School (hereinafter referred to as "School") shall have the Departments of Teaching, Special Centres and Specialized Laboratories as may be specified in the ordinances.

(3) The programs or courses to be run by the Schools shall be as specified in the ordinances.

(4) Establishment or discontinuance of any School, Department, Center or Specialized Laboratory shall require the formal approval of the Board.

(5) Each School shall have a Dean to be appointed by the Vice-Chancellor.

(6) Each School shall have a Faculty Board and Board of Studies.

7311

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (7) Each Department or Center shall have a Head to be appointed by the Vice- Chancellor.

(8) The members of the Faculty Board shall be.-

(i) the Chairpersons of all the Boards of Studies of the Departments of Teaching that come under that Faculty Board;

(ii) one senior teacher from each of the Departments or Centers under the School, and nominated by the respective Board of Studies; and

(iii) two external expert member(s), to be nominated by the Vice-Chancellor for giving adequate representation in the Faculty Board.

(9) The term of an ex-officio member of the Faculty Board under sub-statutes (8)(i) shall be as long as he is the Chairperson of the Board of Studies. For the members under sub-statutes (8)(ii), the term is two years from the date of nomination to the Faculty Board or till the date of superannuation, whichever is earlier. For the members under sub-statutes (8)(iii), the term is two years.

(10) The quorum for a Faculty Board meeting shall be fifty per cent (50%) of the total members of the Faculty Board.

(11) The Faculty Board shall meet at least twice in a year at such intervals, place, and time as decided by the Dean.

(12) The Faculty Board shall have the following powers and functions, namely:-

(a) specify a common scheme of course structure, instructional hours, pattern of marks and evaluation, internal and external components for the courses/subjects included in the School;

(b) forward the resolutions of the Boards of Studies or Departmental Committees of the Departments, which are included in the School, to the Academic Council along with its opinion or recommendations;

(c) recommend to the Academic Council, the admission criteria, course structure, examination pattern and regulations for the award of Degrees, Diplomas and other Distinctions for the existing and/or new courses offered in all those departments under the School;

(d) recommend the introduction of Department or Centre in a given School; and (e) deal with any other matter relating to the concerned School, and referred to it by the Vice-Chancellor or Board or Academic Council.

18. Constitution of Board of Studies.—(1) Each Department of Teaching in the School shall have a Board of Studies (hereinafter referred as 'BoS') common for all the undergraduate, postgraduate and research degree programs offered by the concerned School.

(2) If a degree program is offered in affiliated college(s) only, but not in the University Department, a senior teacher from an allied Department in the University, may be appointed as the Chairperson of the BoS in that subject.

7312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (3) The constitution of BoS shall be as follows:-

(i) Head of School concerned; - Chairperson & Convener (ii) all the Professors of the Department; - Ex-Officio Members (iii) one Associate Professor and one Assistant Professor - Members

of the Department by rotation in order of seniority to

be nominated by the Dean of School;

(iv) two teachers, from amongst the faculty members - Members

of the University belonging to the allied and cognate disciplines, nominated by the Vice- Chancellor;

(v) two subject experts, not in the service of the - Members university, to be nominated by the Vice-Chancellor; and

(vi) one eminent representative from industry to be - Member nominated by the Vice-Chancellor.

(2) The term of office of the members of the BoS, other than the ex-officio members, shall be two years:

Provided that when a teacher appointed on the BoS proceeds on leave for a period of more than three months, the Vice-Chancellor may appoint the next eligible teacher concerned during the absence or leave period of the regular teacher members, as the case may be.

19. Meetings of the Board of Studies.—(1) The BoS shall ordinarily meet not less than four times during a calendar year.

(2) One third members shall forum a quorum for a meeting of the BoS.

(3) The Head of the Department shall convene and preside over the meeting of BoS.

(4) Notice for a meeting of the BoS, other than a special meeting, shall ordinarily be issued at least one week before the day fixed for the meeting.

(5) Special meetings may be called by the Chairperson at his/her own initiative or on a written request by at least 1/3 of the members of the BoS.

(6) In case of special meetings called at the request of the members, no item other than those notified in the agenda shall be discussed and that the presence of all members, at whose request the special meeting was called, shall be essential.

(7) If in the opinion of the Dean of School concerned, it is not necessary or expedient to convene a meeting of the BoS to consider any item and if he considers that a matter could be disposed of by circulation among the members of BoS, he may issue necessary instructions to that effect.

(8) The person presiding over the meeting shall record the minutes of the BoS and send them to the Dean concerned within seven days from the date of meeting for circulation to BoS members.

7313

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (9) Any member of the BoS who was present at the meeting may, within ten days of the issue of the minutes, communicate to the Dean concerned in writing any correction(s) to the minutes. The Dean shall forward the same to the Chairperson for remarks. If the Chairperson is convinced that the objection raised is genuine, he may correct the minutes accordingly, otherwise, it shall be placed in the next meeting of the BoS for information and decision.

(10) The Dean shall submit the approved minutes of the BoS to the Registrar who shall place the approved minutes in the next immediate Academic Council meeting for consideration and approval.

20. Functions of the Board of Studies.—(1) Subject to the overall control and supervision of the Academic Council, the duties and functions of the BoS shall be as follows:—

(a) review and revise the syllabi of the courses being offered by the concerned department or centre, ordinarily once in every two or three years, and include the latest advancements in the concerned subject(s). It being so, the BoS shall also consider and implement the suggestions or guidelines issued by the U.G.C. or AICTE, from time to time, for modernization of the syllabi;

(b) review the progress of the existing programs in the department, identify the deficiencies, if any, and recommend to the concerned Authorities of the University such other remedial measures as may be found necessary for improving the standard of the programs;

(c) recommend to the Academic Council, through the Dean concerned, the starting of any new course in the concerned subject, its structure, admission criteria, and scheme of examinations etc.;

(d) review the question papers set in the previous year examination(s), the reports of the evaluators on student's performance, and suggest remedial measures, if necessary, for improving the quality of question papers and student's performance;

(e) recommend to the Academic Council every year a panel of moderators, translators, paper setters, examiners (both internal and external) in all the papers including practical and viva-voce examinations of the concerned subject(s), and adjudicators for M Phil or Ph.D. thesis through the Dean of the concerned School;

(f) recommend to the Academic Council through the Dean concerned a panel of subject experts from outside, as and when required, for nomination of the selection committees meant for appointment of teachers in the concerned subject;

(g) consider the cases of equivalence of courses offered to by the University and make recommendations thereof; and

(h) consider and offer its opinion or recommendation on any matter relating to the subject under its jurisdiction, and referred to it by the Vice-Chancellor or Board or Academic Council or School concerned.

21. Selection Committees.—(1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Board for appointment to various teaching and non-teaching posts in the University and its Campuses. The composition of the Selection Committees shall be as follows:—

7314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (A) For the post of Assistant Professor in the University and its Campuses (Stage-1)

Direct recruitment—

(i) Vice-Chancellor; - Chairperson (ii) one academician, nominated by the Chancellor; - Member

(iii) three experts in the concerned subject, nominated Members

by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Academic Council of the University;

(iv) Dean of the concerned School; - Member

(v) Head of the Department; and - Member

(vi) an academician representing SC/ST/OBC/ Member

Minority/Women/ Differently-abled categories, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum for a meeting.

(B) For the post of Assistant Professor in the University and its Campuses (Stage-2 and 3).—

The Screening Cum Evaluation Committee shall be as under:

(i) Vice-Chancellor; - Chairperson (ii) three experts in the concerned subject, nominated by - Member the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Academic Council of the University;

(iii) Dean of the concerned School; and

- Member

(iv) Head of the Department. - Member

(C) For the post of Associate Professor and Professor in the University and its Campuses, Stage - 4 and 5 (Direct recruitment as well as Career Advancement Scheme)- (i) Vice-Chancellor; - Chairperson (ii) one academician, nominated by the Chancellor; - Member

(iii) three experts in the concerned subject, nominated by the - Member7315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Academic Council of the University;

(iv) Dean of the concerned School;

- Member

(v) Head of the Department; and

- Member

-Member

(vi) *an academician representing SC/ST /OBC/Minority/Women/Differently- abled categories, to be nominated by the Vice- Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

* Only for direct recruitment as per UGC

regulations

At least four members, including two outside subject experts, shall constitute the quorum for a meeting.

(D) For the post of Professor in the University and its Campuses, Stage-6 under Career Advancement Scheme)-

(i) Vice-Chancellor;

- Chairperson

(ii) Dean;

- Member

(iii) Dean of the concerned School;

- Member

(iv) Head of concerned Department or Center; - Member

and

- Member

(v) three experts in the concerned subject, nominated by the Vice-Chancellor out of the panel of names approved by the Academic Council of the University.

(E) Selection Committee for the post of Assistant Professors in Private Colleges (Direct recruitment as well as Career Advancement Scheme)-

- Chairperson

(i) Chairperson of the Governing Body of the College or his nominee from amongst the members of the Governing Body;

(ii) Principal of the College;

- Member

(iii) Head of the concerned Department of the College; - Member

(iv) two nominees of the Vice-Chancellor of the - Member

University of whom one should be a subject expert;

7316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 - Member

(v) two subject-experts not connected with the college, to be nominated by the Chairperson of the Governing Body of the college; and

- Member

(vi) *an academician representing SC/ST/OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled categories, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

* Only for direct recruitment as per UGC regulations

At least five members, including two subject experts, shall constitute the quorum for a meeting.

(F) The Selection Committee for the post of Associate Professor and Professor in Private Colleges (Direct recruitment as well as Career Advancement Scheme)- (i) Chairperson of the Governing Body or his nominee - Chairperson

from amongst the members of the Governing Body;

(ii) Principal of the College;

- Member

(iii) Head of the concerned Department of the College; - Member

- Member

(iv) two University representatives nominated by the Vice-Chancellor, one of whom will be the Dean Planning and Development or equivalent in the University and the other must be expert in the concerned subject;

- Member

(v) two subject-experts not connected with the college, to be nominated by the Chairperson of the Governing Body; and

- Member

(vi) *an academician representing SC/ST/OBC/ Minority/Women/ Differently-abled categories, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

* Only for direct recruitment as per UGC regulations

At least five members, including two subject experts, shall constitute the quorum for a meeting.

(G) The Selection Committee for the post of Principal for Private Colleges

(i) Chairperson of the Governing Body; - Chairperson7317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 - Member (ii) two members of the Governing Body of the college, to be nominated by the Chairperson of whom one shall be an expert in academic administration;

(iii) one nominee of the Vice-Chancellor who shall be a - Member

Higher Education expert;

- Member

(iv) three experts consisting of the Principal of a college, a professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor (to be nominated by the Governing Body of the college); and

- Member

(v) an academician representing SC/ST/OBC/ Minority/ Women/ Differently-abled categories, to be nominated by the Vice-Chancellor, if any of the candidates representing these categories is the applicant and if any of the above members of the selection committee do not belong to that category.

At least five members, including two experts, shall constitute the quorum for a meeting:

Provided that the term of appointment of College Principal shall be three years with eligibility for re-appointment for one more term only after a similar Selection Committee process.

(H) Selection Committees for the posts of Directors, Deputy Directors, Assistant Directors of Physical Education and Sports, Librarian, Deputy Librarians and Assistant Librarians shall be the same as that of the Professor, Associate Professor and Assistant Professor respectively, except that the concerned expert in Physical Education and Sports or Sports Administration or Library, practicing Librarian/Physical Director, as the case may be, shall be associated with the Selection Committee as one of the subject experts.

(I) The Selection Committee for recruitment of group A and B categories of posts in the University and its Campuses-

(i) Vice-Chancellor;

- Chairperson

(ii) one person, to be nominated by the Board; - Member

(iii) one expert from outside the University, to be - Member

nominated by the Vice-Chancellor; and

(iv) Registrar.

- Member-Secretary In case of selection of Registrar, the Member-Secretary shall be the person other than the Registrar, to be nominated by the Vice-Chancellor.

At least three members, including one outside expert, shall constitute the quorum.

7318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (J) The Selection Committee for recruitment of Group C and D categories of posts in the University and its Campuses-

(i) Registrar; (ii) one person, to be nominated by the Board;

- Chairperson - Member

(iii) one person, to be nominated by the Vice- - Member

Chancellor;

(iv) one expert from outside the University, to be - Member

nominated by the Vice-Chancellor; and

(v) Assistant Registrar.

- Member-Secretary At least three members, including one outside expert shall constitute the quorum.

(K) Departmental Promotion Committees for promotion of Non-Teaching Employees under Assured Career Progression (ACP)

(i) Vice-Chancellor;

- Chairman

(ii) Dean;

- Member

(iii) Head of concerned Department/Section; - Member

(iv) Finance Officer; and

- Member

(v) Registrar.

- Member

At least three members shall constitute the quorum for a meeting.

2. The procedure to be followed by the Selection Committee in making recommendations shall be as specified by the ordinances or Recruitment and Promotion Rules approved by the Board from time to time.

3. If the Board is unable to accept any recommendations made by the Selection Committee, it may remit the same to the Selection Committee for reconsideration and if the difference is still not resolved, the Board may record its reasons and submit the case to the Chancellor for orders.

4. The recommendations of the Selection Committee shall remain valid for a period of one year from the date of interview.

5. No act or proceeding of any Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee.

6. All appointments made at the University and its Campuses shall be reported to the Board at its next meeting.

22. Classification and Categorization of Teaching Posts.—(1) The designations in respect of Teachers in University and affiliated Colleges shall be as specified by the UGC in its Regulations from time to time.

7319 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) All Teachers of the University shall be categorized as,-

(i) appointed Teachers of the University; and

(ii) recognized Teachers of the University

(3) Appointed Teachers of the University shall be either,–

(i) employees of the University or Colleges, maintained by it, appointed as Professors, Associate Professors and Assistant Professors; or

(ii) Persons appointed by the Board as Visiting Professors and Chaired Professors, Honorary Professors, Emeritus Professors or otherwise appointed by the Board for a fixed tenure on the recommendation of the Academic Council.

(3) Recognized Teachers of the University shall be the members of the staff of the affiliated Institutions or Colleges other than those maintained by the University.

(4) The procedure for recognition of Teachers of the affiliated Institutions or Colleges and their terms and conditions shall be as specified by the ordinances.

23. Qualifications for Teachers of the University.—The educational qualifications for the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Directors of Physical Education, Deputy Directors of Physical Education, Assistant Directors of Physical Education, Librarians, Deputy Librarians and Assistant Librarians shall be as specified by UGC from time to time.

24. Pay and Allowances and Career Advancement for the Teachers of the University.— The Pay and Allowances, incentives for Higher Qualifications, annual increments, counting of past services and Career Advancement Scheme, shall be governed by the University's regulations, to be formulated as per guidelines of the UGC's regulations.

25. Appointment of Teachers of the University.— (1) Subject to the fulfillment of minimum qualifications as specified for each post, all permanent posts of teachers shall be filled by direct recruitment through all India advertisement and selection on the basis of merit by duly constituted selection committees after interviewing the candidates.

i) The appointments shall be made by the Board on the recommendations of the Selection Committees.

ii) Appointments may also be made on the recommendation of a Selection Committee for a particular post by interviewing the candidate through video-conferencing in a special case.

26. Special Mode of Appointment of Teachers of the University.—(1) Notwithstanding anything contained in these statutes, the Board may appoint a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of Professor or Associate Professor or Professor or Senior Fellow or Honorary Professors or Emeritus Professors or otherwise, as the case may be, on such terms and conditions as may be laid down by the ordinances:

Provided that the Board may also create supernumerary posts for a specified period for appointment of such persons:

7320 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 Provided further that the number of supernumerary posts so created shall not exceed five per cent of the total posts in the University.

(2) The Board may appoint a teacher of any other academic staff working in any other University or organization for undertaking a joint project in accordance with the manner laid down by the ordinances.

27. Qualifications for Teachers of Affiliated Private Institutions or Colleges.—The minimum qualifications required for the posts of Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Assistant Directors of Physical Education and Assistant Librarians shall be as specified by UGC in its regulations from time to time.

28. Pay and Allowances and Career Advancement for Teachers of Affiliated Private Institutions or Colleges.— The Pay and Allowances, incentives for Higher Qualifications, annual increments, counting of past services and Career Advancement Scheme, shall be governed by the UGC's regulations.

29. Appointment of Teachers in Affiliated Private Institutions or Colleges.—(1) All Professors, Associate Professors, Assistant Professors, Assistant Directors of Physical Education and Assistant Librarians shall be appointed by the Governing Body on the recommendations of the Selection Committee.

(2) The procedure for recognition of Teachers of the recognized or affiliated Institutions and their terms and conditions shall be as specified by the ordinances.

30. Seniority of Teachers of the University.—The seniority of a teacher in a particular discipline shall be determined in accordance with the following principles:

(1) Where two or more teachers are selected at the same time for appointment, seniority shall be based on the ranking given by the Selection Committee; provided that the date of joining in case of a teacher who has been ranked higher is not later than three months from the date of issue of the appointment letter to him;

(2) Where no ranking has been indicated by the Selection Committee and two or more teachers join on one and the same date;

(i) in case where such teachers are appointed from a lower post according to their inter-se seniority in the lower post; and

(ii) in any other case, according to the age of the persons joining, the older person being deemed senior.

(3) Save in the cases covered by sub-clauses (i) and (ii), seniority shall be determined according to the date of joining of the teacher concerned.

31. Superannuation and Re-Employment of Teachers.—(1) Teachers in the permanent whole time service of the University shall retire on attaining the age of 65 years. However, there shall be a comprehensive review of the services rendered by the teachers by an Expert Committee, to be appointed by the Vice-Chancellor, after the age of 62 years. If on review it is found that the teacher has not performed well then he would automatically stand superannuated at the age of 62 years. While a teacher whose date of birth falls on any day other than the first day of the month, shall retire on superannuation on the last day of that month.

7321

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) The Board may, on the recommendation of the Academic Council, re-employ a superannuated distinguished teacher on contractual basis beyond the age of 65 years and upto to the age of 70 years. Re-employment beyond the age of superannuation shall, however, be done selectively, for a limited period of three years in the first instance and then for another further period of two years purely on the basis of merit, experience, area of specialization on year to year basis and if the Board is satisfied that the services of such teacher are required in the interest of the University.

(3) Subject to the provisions of sub-clause(2), the terms and conditions of service of re- employed teacher including his salary and other benefits admissible to him (except leave) shall be in accordance with the guidelines specified by the Board from time to time.

(4) A teacher who has completed twenty years of qualifying service may, by giving notice of not less than three months in writing, retire voluntarily from service on the terms and conditions as laid down in the ordinance.

(5) Other conditions with respect to superannuation benefits shall be as admissible to the employees of the University under Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme as specified by the ordinances.

32. Vacation for the Teachers.—(1) Vacation shall be of such duration as may be notified in the academic calendar of the University every year and in accordance with UGC guidelines.

(2) Teaching staff of the University and any other staff declared as such shall be entitled to vacation, in addition to Gazetted holidays and Sundays, and termed "vacation staff".

(3) Vacation staff cannot automatically avail of the vacation. In case the exigencies so demand, any member of vacation staff may be called for duty during vacation. In such case leave at 1/3 of the period during which he is asked to work during the vacation, shall be credited as Earned Leave, in addition to the Earned Leave admissible to him as per leave rules.

33. Study Leave for the Teachers.—(1) The University may grant study leave to a Teacher for any specialized study or training, for a period not exceeding three years. Such leave may be with or without salary.

(2) In case study leave is granted with salary for a period of more than one year, the teacher shall execute a bond to serve the University for not less than five years after return.

34. Categorization and Classification of Non-Teaching Posts.— (1) All the non- teaching posts shall be categorized as:—

(i) Permanent employee;

(ii) Contract or Fixed term employee; or

(iii) Casual employee.

7322 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) Permanent employee means employee appointed and confirmed by the University

against the sanctioned post.

(3) The permanent employee shall be further classified as A, B, C and D as given in Schedule-I.

(4) Contract or fixed term employee means any person engaged by the University for a specified work or activity for a fixed term.

(5) Casual employee means any person engaged by the University which is paid on daily or hourly basis.

(6) A permanent or fixed term employee may be employed to undertake additional work as a casual staff member and be paid as a casual staff member in work unrelated to, or identifiably separate from, the staff member's normal duties.

35. Qualifications for Non-Teaching Posts.—The minimum educational qualifications for non- teaching posts classified as A, B, C and D shall be as per Schedule-II.

36. Scale of Pay for Non-Teaching Employees.— The scale of pay for the various posts in different cadres shall be such as assigned by Recruitment and Promotion Rules or ordinances approved by the Board from time to time.

37. Recruitment and Promotion of Non-Teaching Employees.— The recruitment and promotion of employees against non-teaching posts, classified as A, B, C and D, shall be as assigned by Recruitment and Promotion Rules or ordinances, approved by the Board, from time to time.

38. General Terms and Conditions of Service for Teachers and Employees.— Teachers and employees of the University shall be governed by the following terms and conditions:—

(i) subject to the provisions of the Act, all appointments shall be made on probation for a period of two years. Thereafter the appointee, if confirmed, shall continue to hold his office subject to the provisions of the Act and the statutes till the end of the month in which he attains the prescribed maximum age of superannuation, as the case may be:

Provided that the Appointing Authority shall have the power to extend the period of probation of any person of the University for such periods as it may deem fit;

(ii) the employees of the University shall be entitled to allowances in addition to pay as admissible to the State Government employees;

(iii) the application of the Teachers and employees of the University shall be forwarded for employment outside the University only three times in a year in accordance with the procedure specified in Schedule-III;

(iv) the Teachers and employees of the University shall be entitled to House Rent Allowance (HRA), City Compensatory Allowance (CCA) and all other allowances such as leave, leave travel facilities, medical reimbursement, dearness allowance, etc. as may be specified by the ordinances or regulations; and7323 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (v) The University Teachers shall perform such duties as may be assigned to them by the Board or Vice-Chancellor, apart from teaching and research. They shall be available in the Schools or Departments or Centres on all working days between the hours of 10.00 am. and 5.00 p.m., except when they have morning or evening classes, when the hours for such teachers may be changed with the concurrence of the Vice-Chancellor.

39. Period of Probation and Confirmation.—(1) Any Teacher or employee appointed by the University against a substantive post, by direct recruitment, shall be on probation for a period of two years, and those appointed to the service by promotion or special selection against a substantive vacancy shall be placed on probation for a period of one year; provided that the appointing authority may extend the period of probation for a period of another year.

(2) In case of a Teacher or employee appointed on probation, the appointment may be terminated by one month's notice or by payment of a sum equivalent to one month's salary by either party choosing to terminate the appointment, without assigning any reason :

Provided that where the service is of less than three months, neither any notice nor payment of salary in lieu of notice shall be required.

(3) During the period of probation, if a Teacher or employee is found unsuitable for holding that post or has not completed his period of probation satisfactorily, the appointing authority may, in case of a Teacher or employee appointed by direct recruitment, terminate his services by giving one month's notice or paying him one month's salary in lieu of one month notice or unexpired portion thereof, or

(4) On satisfactory completion of the period of probation, a Teacher or employee shall be eligible for confirmation on that post subject to the conditions laid down in the ordinances, to be notified.

40. Provident Fund, Pension, Gratuity, other Retirement Benefits etc.—(1) The Teachers or employees of the University shall be covered under the Himachal Pradesh Civil Services Contributory Pension Rule, 2006.

(2) A Teacher or employee appointed by the University, against a substantive post by direct recruitment or absorbed while on deputation and contributing to the General Provident Fund (GPF) at the time of joining the University shall continue to do so and shall be entitled to such pension, gratuity, other retirement benefit etc. as are admissible to him in his parent department prior to his joining the University as may be specified by the ordinances.

41. Group Insurance Scheme.—Teachers or employees shall be covered under Group Insurance Scheme as adopted by the University.

42. Travelling and Daily Allowances etc.— Teachers or employees shall be entitled to such travelling and daily allowance etc. according to the provisions applicable to employees of the University as may be specified by the ordinances or regulations.

43. Medical Attendance and Treatment.—Teachers or employees shall be entitled to such medical facilities and reimbursement of medical expenses incurred for treatment for themselves and their families and dependents as may be specified by the ordinances or regulations.

7324 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 44. Leave Travel Concession.— Teachers or employees with more than two years continuous service and having been borne on regular establishment shall be entitled to such leave travel concession as may be specified by the ordinances or regulations.

45. Lien and secondment.—The appointing authority may allow a Teacher or employee of the University to be on secondment to other institutions, Central Government, State Government, Universities or Autonomous Bodies including Public Sector undertakings on such terms and conditions relating to payment of leave and other contribution etc., as mutually agreed upon between the University and the borrowing authority.

46. Record of Service.—(1) There shall be a personal file for every Teacher or employee in which shall be placed all papers, records and other documents relating to his service in the University.

(2) In addition to the personal file, a service book shall also be maintained in respect of each Teacher and employee in specified form. This shall contain a history of his service from the date of his appointment in the University including grant of increment, promotion, reward, punishment, availing of L.T.C. and all other important events of his career. The Service Book shall also contain a leave account of the Teacher and employee showing the complete record of all kinds of leave (except casual leave) earned and availed of by him and the balance of leave at his credit.

(3) The entries in the service book shall be authenticated by an officer authorized in this behalf by the Vice-Chancellor.

47. Compulsory Deductions.—(1) No deduction of any kind shall be made from the salary of a teacher or employee except,-

(i) where a Teacher or employee contributes to a duly established Provident Fund, the rules whereof have been approved by the Board, the contributions to that Fund at the prescribed rate shall be deducted from his salary each month;

(ii) where a Teacher or employee occupies a house or other dwelling accommodation provided by the University, the amount of the license fee of that house or other dwelling accommodation shall be deducted from his salary each month, but where the teacher or employee is required to occupy the house or other dwelling accommodation as part of the term of his engagement, the amount of rent payable shall not exceed one-tenth of his monthly salary; and

(iii) where a Teacher or employee agrees for certain deductions like refund of advances taken from provident fund, house building advance, conveyance advance, etc., electricity and water charges in respect of a house provided by the University, deductions shall accordingly be made, or where any deductions are required to be made under any law or by an order of the Court, such deductions shall also be made.

48. Special Provision for Existing Teachers and Employees.—Every Teacher and employee holding a regular post in the University at the time of notification of these statutes, other than those who are on deputation or secondment, shall, on such notification be deemed to have been appointed under the provisions of these statutes and shall be required to sign the agreement as specified by the ordinances, in case he intends to continue.

7325 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

49. Transfer of Assets and Liabilities of Employees of Certain Institutions or Departments to the University.— On the commencement of these statutes, the assets and liabilities of all lending organizations shall stand transferred to and shall vest in the University, in accordance with the terms and conditions mutually agreed to between the University and the lending organization.

50. Convocation.— (1) There shall be convocation of the University for the purpose of conferring degrees or diplomas, which shall be held once a year, preferably in the month of October or November, or at such other time as Vice-Chancellor may decide in consultation with the Academic Council. The Chancellor, or in his absence the Vice- Chancellor shall preside over the convocation.

(2) The Registrar shall issue atleast thirty days before the date of convocation, a notification to be published in atleast two leading newspapers indicating the date of convocation. However, in exceptional cases, the period of thirty days may be reduced to eight days.

(3) After the publication of result of the various examinations conducted by the University, the Controller of Examinations shall prepare programme-wise lists of candidates eligible to receive their Degrees or Diplomas under the respective schools at the next annual convocation.

(4) There shall be a meeting of the Academic Council before the convocation at which the report of the Controller of Examinations containing the lists of candidates recommended for admission to the several degrees or diplomas duly approved and countersigned by the Registrar and Vice-Chancellor, shall be presented for the approval of the Academic Council.

(5) At the aforesaid meeting of the Academic Council, the Dean of every School or in his absence the senior-most member of each School shall also be invited who shall then move the persons so recommended for the award of the degrees or diplomas relating to his School be admitted to the relevant degrees or diplomas in which they have been admitted.

(6) Candidates indicated in the lists mentioned above in clause (3) shall be eligible to receive their degrees or diplomas either in persons or in absentia. Admission to the convocation shall be limited to the candidates whose names are included in the said lists, provided, however, that if any year the Academic Council is of the opinion that the number of persons eligible for conferment of the degree or diplomas as per the lists prepared by the Controller of Examinations is too large the Academic Council may decide to limit the admission to the convocation to the candidates eligible for postgraduate degree, doctorates, Honorary Doctorates and winners of Prizes and Medals in the first degree examinations only.

(7) At the first annual convocation to be held after coming into force of these statutes degrees or diplomas shall be conferred on all persons who have graduated from this University in the previous years but who have not taken their degree or diplomas so far.

(8) Distribution of degrees or diplomas to the eligible persons as listed by the Controller of Examinations shall be made either at the convocation or in absentia any time after the convocation:

7326 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

Provided, however that no candidate shall be admitted to the convocation who does not submit his application in the specified form to the Controller of Examinations along with specified fee so as to reach him not later than thirty days before the date fixed for the convocation:

Provided further that such candidates shall not be allowed to apply for and receive the same degrees or diplomas in person at any subsequent convocation.

(9) At the appointed hour of the convocation, the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Registrar, the Controller of Examinations, Deans, members of the Academic Council, Professors of the University Departments, Principals of the affiliated colleges and Professors of the affiliated colleges shall march in procession to the place where the convocation is to be held. The order of procession shall be as under:-

(i) Professors of the affiliated colleges (in pairs);

(ii) Principals or Deans of the affiliated colleges (in pairs);

(iii) Professors of the University Departments (in pairs);

(iv) Academic Council member (in pairs);

(v) Deans (in pairs);

(vi) Registrar or Controller of Examinations; and

(vii) Vice-Chancellor or Chancellor or Chief Guest.

(10) Candidates admitted to the convocation and others invited to witness the proceeding of the convocation shall remain standing in their respective places in the convocation hall till the members forming the incoming procession take their seats and again when the last pair of members of outgoing procession leaves the hall of convocation.

(11) After the members forming the procession have taken their places, the Vice- Chancellor shall request the Chancellor or in his absence the Registrar shall request the Vice-Chancellor to declare to be added to the convocation open in the following words:-

"Mr. Chancellor or Vice-Chancellor (as the case may be), I have the honour to request you to declare the convocation open".

The Chancellor or in his absence the Vice-Chancellor shall then declare the convocation open says:

"This convocation of the Technical University has been called to confer degrees or diplomas upon the candidates who in the examinations held for the purpose, have been successful and certified to be worthy of receiving the degrees or diplomas. Let the candidates, be presented".

(12) First the Dean of School concerned or the senior member of the School who may be nominated for the purpose by the Vice-Chancellor, shall present to the Chancellor7327 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 or Vice-Chancellor, each student whose thesis has been accepted by the University as fit for awarding the Ph. D. or D. Sc. degree under that School. The Dean or Senior most member shall call the name of the Ph. D. or D. Sc. student as the case may be, and the candidate shall walk upto the dais and receive his degree in person at the hands of the Chancellor or Vice-Chancellor. After all the candidates for the Ph.D./D.Sc. degrees are presented by the Dean or Senior most member of the Schools concerned, students receiving Gold Medals or other prizes shall also be presented in person in the same manner and receive their medals or prizes at the hands of the Chancellor or Vice-Chancellor.

The Ph.D. or D.Sc. students or Gold Medals or Prize winners who could not remain present at the convocation may be conferred degrees or awarded the medals or prize in absentia.

After the Ph.D. or D.Sc. students and Gold Medalists and prize winning students are presented in the manner stated above, the Dean of Schools or senior members of each School, who may be nominated for the purpose by the Vice-Chancellor shall present the other candidates to Chancellor or Vice-Chancellor as under for the award of degrees or diplomas:—

"Sir, I present the candidates whose names are set out in the list for the degrees or diplomas...................................under the School of........................................... They have been examined and found qualified for the respective degrees or diplomas to which I pray they may be admitted".

All the candidates who belong to several Degrees or Diplomas under the School shall rise from their seats and bow to the Chief Guest and the Chancellor or Vice- Chancellor, and then resume their seats.

(13) At the conclusion of presentation of candidates from each School, the Chancellor or Vice-Chancellor shall say to the candidates:-

"By virtue of the authority vested in me as Chancellor or Vice-Chancellor of Himachal Pradesh Technical University, I admit all the candidates presented to the degrees or diplomas of..............in this University; and in token thereof they have been presented with the degrees or diplomas".

(14) The presentation of candidates and conferment of degrees or diplomas other than Ph.D. or D.Sc. degrees shall be in such order as may be decided by the Chancellor or Vice-Chancellor.

(15) An address suitable to the occasion will then be delivered by the Chief Guest invited by the Vice-Chancellor.

(16) The Chancellor or Vice-Chancellor shall then dissolve the convocation. The procession shall then leave the place in the reverse order that is the Chief Guest leaving first followed by other in the reverse order.

(17) Special convocation for conferring honorary degrees or other distinctions may be held on such date and time as the Academic Council may, with the Vice- Chancellor's approval, determine.

7328 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (18) Honorary degrees shall be conferred only at annual or special convocation and may be

taken in person or in absentia.

(19) The presentation of persons at the convocation on whom honorary degrees are to be conferred shall be made by the Chancellor or Vice-Chancellor by suitable citation.

(20) The diploma or Certificate for an Honorary degree shall be signed by the Vice- Chancellor.

(21) The procedure outlined in the statutes relating to the annual convocation shall apply mutatis mutandis in the case of conferment of Honorary degrees also except that in the latter case the recipient of the Honorary degree may be allowed to make a brief address after receiving the degree.

(22) The Chancellor or Vice-Chancellor may make suitable changes with the prior approval of the Chief Guest with regard to the procedure to be followed at convocation when circumstances necessitate.

51. Conferment of Honorary Degrees.—The University may confer honorary degrees on exceptional and outstanding persons for their illustrious contribution in their respective fields:

Provided that all proposals for the conferment of honorary degrees shall be made by the Academic Council and approved by the Board.

52. Alumni Association.—(1) There shall be an Alumni Association established for the Himachal Pradesh Technical University.

(2) The subscription for membership of Alumni Association shall be specified by the ordinances.

Schedule-I

Classification of Non-Teaching Posts

Pay Band Group as per HP Govt. Notification Proposed Group or Category Pay Bands Grade Pay Initial Pay
PB-1 IV D 4900-10680 1300 6200
PB-1 IV D 4900-10680 1400 6700
PB-1 IV D 4900-10680 1650 6950
PB-2 III C 5910-20200 1900 7810
PB-2 III C 5910-20200 1950 7960
PB-2 III C 5910-20200 2000 8240
PB-2 III C 5910-20200 2400 9880
PB-2 III C 5910-20200 2800 11170
PB-2 III C 5910-20200 3000 11470
PB-3 III C 10300-34800 3200 13500
PB-3 III C 10300-34800 3600 14430
PB-3 II B 10300-34800 3800
PB-3 II B 10300-34800 4200
PB-3 II B 10300-34800 4400
PB-3 II B 10300-34800 4600
PB-3 II B 10300-34800 4800
PB-3 I A 10300-34800 5000
PB-3 I A 10300-34800 5400
PB-4 I A 15600-39100 5400
PB-4 I A 15600-39100 5700
PB-4 I A 15600-39100 6000
PB-4 I A 15600-39100 6600
PB-4 I A 15600-39100 7400
PB-4 I A 15600-39100 7600
PB-4 I A 15600-39100 7800
PB-4 I A 15600-39100 8200
PB-4 I A 15600-39100 8400
PB-5 I A 37400-67000 8600
PB-5 I A 37400-67000 8700
PB-5 I A 37400-67000 8800
PB-5 I A 37400-67000 8900
PB-5 I A 37400-67000 10000
7329 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

Schedule-II

Qualifications, Pay Scales and Maximum Age for Appointment of Non-Teaching Staff in the University STATUTORY POSTS

1. Registrar:

(1) Pay scale : Rs. 37400-67000+10000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade 'B' in the UGC seven point scale; and

(ii) at least 15 years' experience as Assistant Professor in the Academic Grade Pay of Rs. 7000/- and above or with 8 years' of service in the Academic Grade Pay of Rs. 8000/- and above including as Associate Professor alongwith experience in educational administration;

or

Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education;

or

15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post;

7330 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 or

on deputation from Himachal Pradesh Administrative Services.

(3) Desirable:

(i) MBA in Human Resource Management (HRM) or Human Resources (HR);

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh; and

(iii) Maximum age for direct recruitment: 55 years.

2. Finance Officer:

(1) Pay Scale :Rs. 37400-67000+10000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Master's Degree with at least 55% marks or its equivalent grade 'B' in the UGC seven point scale; and

(ii) at least 15 years' experience as Assistant Professor in the Academic Grade Pay of Rs. 7000/- and above or with 8 years' of service in the Academic Grade Pay of Rs. 8000/- and above including as Associate

Professor alongwith experience in educational administration;

or

Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education;

or

15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or an equivalent post;

or

Joint Controller or equivalent, Subordinate Accounts Services qualified, on deputation from State Treasury and Accounts Department.

(3) Desirable:

(i) Preference shall be given to candidates with M.Com./Master of Business Administration (Finance)/Chartered Accountants/Institute of Costs and Works Accountants of India/Subordinate Accounts Services or appropriate experience of financial management of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post of a University or Government;

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh; and7331 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (iii) Maximum age limit for direct recruitment: 55 years 3. Controller of Examinations:

(1) Pay Scale :Rs. 37400-67000+10000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Master's Degree in any discipline with at least 55% of marks or its equivalent grade "B" in the UGC seven point scale from a recognized University or Institute; and

(ii) at least 15 years' experience as Assistant Professor in the Academic Grade Pay of Rs. 7000/- and above or with 8 years of service in the Academic Grade Pay of Rs. 8000/- and above including as Associate Professor alongwith experience in educational administration;

or

Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education;

or

15 years of administrative experience, of which 8 years shall be as Deputy Registrar or equivalent;

or

On deputation from State or Central University.

(3) Desirable:

(i) Ph.D. degree in management or LLB, well versed in computer and conduct of examination;

(ii) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh; and

(iii) Maximum age limit for direct recruitment: 55 years.

GROUP-A

1. Finance Officer (LAD):

(1) Pay Scale: Rs. 37400-67000+10000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Indian Audit and Accounts Services(IA&AS)/Subordinate Accounts Services (Local Audit Department)/Chartered Accounts(CA)/Institute of Costs and Works Accountants (ICWA) or equivalent Accounts qualification; and (ii) Deputy Controller or Deputy Director (Audit) in the pay scale of Rs. 15600- 39100+7600 Grade Pay;

7332 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 or

Assistant Controller or Assistant Director (Audit) or Senior Audit Officer or equivalent in the pay band of Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay with 5 years; experience;

or

15 years combined experience as Assistant Controller or Assistant Director (Audit) or Senior Audit Officer and Section Officer (Audit);

or

On Deputation from Himachal Pradesh Local Audit Department; and

(iii) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

2. Additional Controller of Examinations:

(1) Pay Scale : Rs. 37400-67000+8400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) A Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade 'B' in the UGC seven-point scale; and

(ii) nine years' of experience as Assistant Professor in the Academic Grade Pay of Rs. 6000/- and above with experience in educational administration;

or

(iii) Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education;

or

(iv) 5 years' of administrative experience as Deputy Registrar or in an equivalent post.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

3. Deputy Registrar:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+7600 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) A Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade 'B' in the UGC seven-point scale,; and

(ii) nine years' of experience as Assistant Professor in the Academic Grade Pay of Rs. 6000/- and above with one year experience in educational administration;

7333 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 or

(iii) Comparable experience in research establishment and/or other institutions of higher education;

or

(iv) 5 years' of administrative experience as Assistant Registrar or in an equivalent post.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

4. Executive Engineer:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Bachelors Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institution; and

(ii) 10 years of experience in design, systems and construction of building, roads, sanitary and water supply systems including maintenance of the same, of which 5 years' experience as Assistant Engineer or comparable post.

Desirable:

(i) Post-graduate degree in Civil Engineering.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

5. Project Officer:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Bachelor's Degree in Civil Engineering or Architecture Engineering from a recognized University or Institution; and

(ii) 10 years of experience in design and construction of buildings, roads, sanitary and water supply systems including maintenance of the same, of which 5 years' must be as Assistant Engineer or at comparable post.

Desirable:

(i) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh;

(ii) Post-graduate Degree in Civil or Architectural Engineering.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

7334 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 6. Estate Officer:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+6600 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Bachelor's Degree in Civil or Architectural Engineering from a recognized University or Institution; and

(ii) 10 years of experience in design and construction of buildings, roads, sanitary and water supply systems including maintenance of the same, of which 5 years' must be as Assistant Engineer or at comparable post.

Desirable:

(i) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh;

(ii) Post-graduate Degree in Civil or Architectural Engineering.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

7. Public Relations Officer:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Good academic record plus Master's Degree with at least 55% of the marks or its equivalent grade 'B' in the UGC seven-point scale; and

(ii) five years of experience as Editor or Deputy Editor or Correspondent or Assistant Public Relations Officer in a reputed National level media organization or in an equivalent post in Central or State University or similar Institution or Government Department.

Desirable

(i) Master's Degree in Communication and Journalism from a recognized University;

(ii) Experience in the News Desk or Editorial Department of any established English or Hindi Newspapers accredited with ABC, National News Agencies, Radio or Television, Film media, reputed advertising agencies; and (iii) Knowledge of two or more Indian Languages with proficiency in English and Hindi with good working knowledge of computer applications.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

8. Assistant Engineer (Civil):

(1) Pay Scale:Rs.15600-39100+5400 Grade Pay.

7335 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (2) Essential Qualifications:

(i) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institution; and

(ii) five years' of experience of supervising civil works in any Government or Government approved A Class Contractor, of which at least three years' experience should be as Junior Engineer.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

9. Assistant Engineer (Electrical):

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Bachelor's Degree in Electrical Engineering from a recognized University or Institution; and

(ii) five years' of experience of supervising electrical works in any Government or Government approved A Class Contractor, of which at least three years' experience should be as Junior Engineer.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

10. Assistant Registrar:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Good Academic record with Master degree with at least 55% of marks or its equivalent grade B in the UGC seven-point scale; and

(ii) five years of experience as Section Officer or Superintendent Grade-I or Private Secretary or an equivalent position in Central or State University or Government Department or Educational or Research Institution;

or

Three years of teaching experience and two years of administrative experience in UGC approved University or College or Institution established by the State or Centre Government.

(iii) Good working knowledge of computer applications.

Desirable:

(i) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh;

(ii) M.Tech. or M.Phil. or Ph.D or MBA in any discipline of Technical Education.

7336 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years

11. Section Officer:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) At least Graduate from a recognized University or its equivalent; and

(ii) five years' experience as Superintendent Grade-II or Personal Assistant or an equivalent position in Central or State University or Government Department or Educational or Research Institution;

(iii) Good working knowledge of computer applications.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

12. System Analyst:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Bachelor's degree in Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Computer Engineering or Computer Science and Engineering with 5 years' experience in computing;

or

M.Sc. with Post Graduate Diploma in Computer Applications (PGDCA) with 7 years' experience in computing;

or

Master of Computer Applications (M.C.A.) with 7 years' experience in computing; and (ii) all Degrees or Diplomas should be from recognized University or Institution with minimum 55% marks.

Desirable:

(i) Adequate experience in Computer software and other comparable experience in office automation or e-governance or ERP or Networking.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

13. Programmer:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

7337 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(i) Bachelor's degree in Electronics Engineering or Electronics and Communication Engineering or Computer Engineering or Computer Science and Engineering with 5 years' experience in computing;

or

M.Sc. with Post Graduate Diploma in Computer Applications (PGDCA) with 7 years' experience in computing;

or

M.C.A. with 7 years' experience in computing; and

(ii) all Degrees or Diplomas should be from recognized University or Institution with minimum 55% marks.

Desirable:

(i) Adequate experience in Computer Hardware and Software and other comparable experience in office automation or e-governance or ERP or Networking.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

14. Private Secretary:

(1) Pay Scale: Rs. 15600-39100+5400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Graduate in any discipline from a recognized University or Institution with proficiency in English and good working knowledge in computer application;

(ii) English typing speed 40 wpm;

(iii) English stenography speed 120 wpm; and

(iv) five years experience as Personal Assistant or Instructor Stenography (English) in Central or State Universities or similar other institutions or Government Department.

Desirable:

(i) Knowledge of Hindi typing.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

15. Assistant Coordinator:

(1) Pay Scale: Rs. 10300-34800+5000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

7338 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(i) Bachelor of Journalism and Mass Communication or Public Relations or Bachelor of Public Relations and Advertising from a recognized University;

Or

Postgraduate Degree or Diploma in Journalism and Mass Communication or Public Relations or Public Relations and Advertising from a recognized University; and

(ii) three years professional experience in Public Relations or Journalism or Mass Communication in any Government Department or Public Sectors Undertaking.

Desirable:

(i) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

GROUP-B

1. Superintendent Grade-II

(1) Pay Scale: Rs. 10300-34800+4800 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) At least Graduation from a recognized University or its equivalent;

(ii) six years of experience as Senior Assistant or Senior Scale Stenographer or on equivalent position in Central or State University or Government Department or Educational or Research Institution; and

(iii) Good working knowledge of Computer Applications. Desirable:

(i) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

2. Law Officer:

(1) Pay Scale: Rs. 10300-34800+4400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Should possess a professional degree in Law or its equivalent from any recognized University; and

(ii) at least 5 years' experience as an Advocate. Desirable:

(i) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

7339 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 3. Assistant Accountant:

(1) Pay Scale: Rs. 10300-34800+4400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) B.Com Degree from a recognized University or any institute duly recognized by State or Centre Government; and

(ii) having Knowledge of Computer Applications. Desirable:

(i) M.Com Degree from recognized university or any institute duly recognized by State or Central Government; and

(ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

4. Junior Engineer (Civil):

(1) Pay Scale: Rs. 10300-34800+3800 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Bachelor's Degree in Civil Engineering from a recognized University or Institution with at least three years experience of erection or maintenance of Civil Works;

or

Three years Diploma in Civil Engineering from a recognized University or Institution with at least five years experience in supervision of erection or maintenance of civil works; and

(ii) Good working knowledge of computer applications.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

5. Junior Engineer (Electrical):

(1) Pay Scale: Rs. 10300-34800+3800 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Bachelor's Degree in Electrical Engineering from a recognized University or Institution with at least three years experience of erection or maintenance of electrical works;

or

Three years Diploma in Electrical Engineering from a recognized University or Institution with at least five years experience in supervision of erection or maintenance of electrical works; and7340 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (ii) Good working knowledge of computer applications. (3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

6. Personal Assistant:

(1) Pay Scale: Rs. 10300-34800+4800 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Graduate in any discipline from a recognized University or Institution with proficiency in English and good working knowledge in computer application;

(ii) English typing speed 40 wpm;

(iii) English stenography speed 100 wpm; and

(iv) five years of experience as Stenographer in Central or State Universities or similar other institutions or Government Department.

Desirable:

(i) Knowledge of Hindi typing.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

7. Senior Assistant:

(1) Pay Scale: Rs. 10300-34800+4400 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Graduate in any discipline from a recognized University or Institution;

(ii) three years experience as Upper Division Clerk (UDC) or Office Assistant or Junior Assistant in Central or State Universities or similar other institutions or Government Department; and

(iii) Good working knowledge of computer applications.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

GROUP C

1. Computer Assistant-Cum-Clerk:

(1) Pay Scale: Rs. 5910-20200+2000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Graduate in any discipline from a recognized University or Institution;

7341 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

(ii) should possess a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi typewriting; and

(iii) Should have the knowledge of Word Processing in Computer as specified by the Recruiting Authority:

Provided that the condition of qualifying in the typewriting test shall not apply in case of Physically Handicapped persons who are otherwise eligible for appointment to the post under these statutes and who are certified as being unable to type by the Medical Officer of the University or by a Civil Surgeon.

Desirable:

(i) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh. (3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

2. Clerk

(1) Pay Scale: Rs. 5910-20200+2000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Graduate in any discipline from a recognized University or Institution;

(ii) should possess a minimum speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi typewriting; and

(iii) Should have the knowledge of Word Processing in Computer as specified by the Recruiting Authority:

Provided that the condition of qualifying in the typewriting test shall not apply in case of Physically Handicapped persons who are otherwise eligible for appointment to the post under these statutes and who are certified as being unable to type by the Medical Officer of the University or by a Civil Surgeon.

Desirable:

(i) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

3. Steno-Typist:

(1) Pay Scale: Rs. 5910-20200+2000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) Graduate in any discipline from a recognized University or Institution; and (ii) must possess the following speed in short-hand and typewriting on Computers in both languages i.e. English and Hindi at the time of initial appointment:

7342 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 Speed in Shorthand:

English : 60 WPM; Hindi : 60 WPM;

Speed in typewriting on Computers:

English : 25 WPM; Hindi : 25 WPM;

Provided that at the time of initial recruitment the candidate shall have to pass shorthand test in either of the language i.e. in Hindi or English at the specified speed:

Provided further that the candidates will have to pass typewriting test in both the languages at the time of initial recruitment:

Provided further that the incumbent having passed shorthand in one language, at the time of initial recruitment at the specified speed, shall have to pass the shorthand test in second language either in Hindi or English, whatsoever, may be, as specified supra within a period of three years from the date of appointment. The appointment letter of such candidate (s) who does not qualify the shorthand test in second language shall contain the specific condition that he shall have to pass the test in shorthand in second language within a period of three years and if he qualifies the test in shorthand test in second language within a period of three years he shall be eligible to draw his annual increment from due dates and the candidate who qualifies the said test after three years shall be eligible to draw his first increment only from the date of qualifying the specified test; and

(iii) Should have the knowledge of word processing in computer as specified by the recruiting authority.

Desirable:

(i) Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

4. Driver:

(1) Pay Scale: Rs. 5910-20200+2000 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

(i) should have passed the Middle Examination or its equivalent from a Board or Institution duly recognized by the Central or State Government;

(ii) must possess valid driving license for plying of light vehicles in Hilly terrain;

and

(iii) must possess five years driving experience. Desirable:

(i) Knowledge of customs manner and dialects of Himachal Pradesh;

7343 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 (ii) Possessing valid heavy vehicle driving license.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

GROUP D

1. Multi Tasking Staff such as Helper, Khalasi, Safaiwala, Peon and Sanitary Cleaner:

(1) Pay Scale: Rs. 5200-20200+1300 Grade Pay.

(2) Essential Qualifications:

Should have passed 10+2 examination or ITI or its equivalent from a recognized Institution or Board.

Desirable:

Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh.

(3) Maximum age limit for direct recruitment: 45 years.

____________

Schedule-III

Forwarding of Applications for Employment elsewhere

1. Applications for employment shall be forwarded only as per the norms approved by the Board.

All Teachers or employees shall be required to observe following principles for applying for jobs in Government or Private Sectors or elsewhere:-

General Principles.-

(i) a permanent Teacher or employee having good promotion prospectus, shall be under a normal obligation to devote his energies wholeheartedly to the duties of his post. It shall not be unjust if his application for other employment is withheld and not forwarded;

(ii) application of a temporary Teacher or employee shall not be withheld unless there are compelling grounds to be recorded and communicated to such temporary Teacher or employee. Application from a temporary Teacher or employee, who may have good prospectus of being made permanent in due course, shall be dealt with on merits;

(iii) Teachers or employees who have been given some technical training at Government Institute expenses shall continue to serve the University at least for the bond period and withholding of application in such cases shall be justified. Board may decide the policy in such cases; and

(iv) where a Teacher or employee cannot be spared without serious detriment to important work in hand his application can be withheld.

7344 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 2. Application for Posts Advertised by Union Public Service Commission.- University Teachers or employees can apply directly to posts advertised by Union Public Service Commission, but shall keep the Vice-Chancellor or Registrar informed. Subsequently, he shall seek the permission for such appointment well before appearing for the interview.

3. Posts in the other Institutes or Central Universities and other Comparable Institutions of Higher Education.—

(a) the application from permanent Teacher or employee should accompany with an undertaking that he shall either join back to the University or resign from post held by him in the University after three years; and

(b) temporary Teacher or employee shall give an undertaking to resign in the event of his selection and acceptance of new appointment.

4. Foreign Assignments against open advertisements.—

(a) the Teacher or employee shall apply with prior permission of the Chairperson of the Board, to be confirmed by the it;

(b) if the time is short, an advance copy can be sent to the concerned agency with a copy to the Chairperson of the Board for approval through proper channel;

(c) such Teachers or employees shall not be considered as an official nominee of the University.

5. Posts not Advertised or Circulated.- If the post is not advertised or circulated, the application shall not be forwarded.

6. Registration with Employment Exchange.—

(a) Temporary Teachers or employees may get their name registered with Employment Exchange with permission, but shall have to resign as and when selected.

(b) Permanent Teacher or employee can register.-

(i) only for higher post under the Government or Public Sector Undertakings or Autonomous Bodies;

(ii) on production of a "No Objection Certificate" from the University;

(iii) on giving undertaking that he, after the completion of three years of joining the new post either rejoin to the University or resign; and

(iv) when a Teacher or employee rejoins his parent office, he will not be granted a "No Objection Certificate" for a period of three years to register his name with the Employment Exchange.

7. Teachers or employees under Suspension or Charge-sheeted.- No application shall be forwarded, if the Teacher or employee is under suspension or a charge sheet has been issued or filed in the court or prosecution sanction has been accorded.

7345 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

8. Teachers or employees whose Conduct is under investigation.- An application of a Teacher or employee whose conduct is under investigation may be forwarded with brief comments on the nature of allegations and with a note that he shall not be released if the Teacher or employee is placed under suspension or a charge sheet is issued or filed in the court or prospection sanction is accorded before his selection.

By order, Sd/-

Principal Secretary (TE).

____________

ब अदालत श्री सूरज सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 श्री फामशु राम पुत्र स्व0 श्री जगतू पुत्र धुडु पुत्र वगसू, निवासी व फाटी निरमण्ड, तहसील निरमण्ड, . . वादी। जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. श्री मेहर दास व धीरू राम पुत्रगण स्व0 जगतू पुत्र धुडु, निवासी फाटी वायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। 2. श्री वेद राम पुत्र कौल राम, निवासी फाटी, शिली कोठी कोट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, . . प्रतिवादी। हिमाचल प्रदेश

उनवान मुकदमा.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 123 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1954 के अन्तर्गत हकुमन तकसीम बारे।

बनाम

श्री वेद राम पुत्र कौल राम, निवासी फाटी शिली कोठी कोट, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0प्र0 इस अदालत में वादी श्री फामशु राम ने उपरोक्त धारा के अन्तर्गत अपनी मलकियति भूमि खाता/खतौनी नं0 304/342, ख0 नं0 5424 रकबा 19-16 वीघा फाटी निरमण्ड जो माल कागजात में फरीक दोयम के साथ मुश्तरका मालिक व काबिज दर्ज है, को हकुमन तकसीम कर पृथक-पृथक खाता कायम करने का अनुरोध कर रखा है।

इस अदालत द्वारा सभी पक्ष को वजरिया समन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी नं0 1 हाजिर हुए तथा तकसीम के लिए सहमत होकर ब्यान कलमबन्द किए गए। परन्तु वेद राम प्रतिवादी नं0 2 को समन जारी कर हाजिर होने के लिए कहा गया परन्तु स्थाई तौर पर रिहायश न होने से उसका तामील सामान्य तौर पर नहीं हो पा रहा है और वादी ने अदालत से अनुरोध किया कि उसकी तामील अखबार व राजपत्र में इश्तहार प्रकाशन कर दी जावे।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 2 श्री वेद राम पुत्र कौल राम फाटी शिल्ही कोठी कोट, तहसील निरमण्ड जहां कहीं भी हो सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मुश्तरका भूमि का तकसीम दावा हकुमन इस अदालत में चल रहा है। इस पर जो कुछ भी आप द्वारा कहना हो या जबाव देना हो दिनांक 29-02-2016 को वरवक्त प्रातः 11 बजे हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर पैरवी मुकदमा करें। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जावेगी। 7346 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 आज दिनांक 27-01-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

सूरज सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

---------

In the Court of Shri M. R. Bhardwaj H.A.S., Sub-Divisional Magistrate Theog,

District Shimla, H. P.

Shri Bhoop Ram Sharma s/o Sh. Mast Ram Sharma, r/o Village Allo, P.O. & Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla, H. P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Bhoop Ram Sharma s/o Sh. Mast Ram Sharma, r/o Village Allo, P. O. & Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Ashima Bhardwaj whose date of birth is 30-04-1992 and son namely Ishan Sharma whose date of birth is 16-02-1995 in the record of Gram Panchayat Bharara.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned names, may submit objections in writing in this court on or before 29-02-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 27-01-2016.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla.

__________

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री राजपाल पुत्र श्री राम स्वरुप, निवासी महुवेवफा-सूरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री राजपाल पुत्र श्री राम स्वरुप, निवासी महुवेवफा, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रिंकी देवी की जन्म तिथि 01-05-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत सुरला तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।7347 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रिंकी देवी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-01-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री ओमकार शर्मा पुत्र श्री बी0 एल0 शर्मा, निवासी राम निवास, मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री ओमकार शर्मा पुत्र श्री बी0 एल0 शर्मा, निवासी राम निवास मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र सिद्धार्थ शर्मा की जन्म तिथि 25-03-1975 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर सिद्धार्थ शर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-01-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती नथिया देवी पत्नी श्री रामफेर, निवासी म0 नं0 103/4, मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती नथिया देवी पत्नी श्री रामफेर, निवासी म0 नं0 103/4, मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत 7348 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र श्री दिनेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 12-04-1981है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर दिनेश कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-01-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री सेवा राम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम नेहरला, डा0 शम्भूवाला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री सेवा राम पुत्र श्री आत्मा राम, निवासी ग्राम नेहरला, डा0 शम्भूवाला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री मीरा देवी जिसकी जन्म तिथि 05-09-1979 है, का नाम ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर मीरा देवी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-01-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

------- ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री विजय राम पुत्र श्री माता राम, निवासी ग्राम बडा-बन, डा0 कोलर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

7349 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

श्री विजय राम पुत्र श्री माता राम, निवासी ग्राम बडा-बन, डा0 कोलर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-12-1976 है, का नाम ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर विजय राम की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-01-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री परवेज पुत्र श्री अशरफ, निवासी म0 नं0 115/3, मो0 अमरपुर नाहऩ, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री परवेज पुत्र श्री अशरफ, निवासी म0 नं0 115/3, मो0 अमरपुर नाहऩ, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 01-03-1990 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री परवेज की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-01-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा

श्री चन्द्र मोहन पुत्र श्री दौलत राम, निवासी भटेवड़ी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम7350 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री चन्द्र मोहन पुत्र श्री दौलत राम, निवासी भटेवड़ी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री सिमरन जिसकी जन्म तिथि 16-03-2006 है का नाम ग्राम पंचायत नौहरा धार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है । जिसे अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें वसूरत दीगर कु0 सिमरन का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर श्री लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री केवल राम, निवासी चोकर, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्री लक्ष्मी चन्द पुत्र श्री केवल राम, निवासी चोकर, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 16-03-1993 है का नाम ग्राम पंचायत चोकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें वसूरत दीगर श्री लक्ष्मी चन्द का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर श्री अमित कुमार पुत्र स्व0 श्री सोभा राम, निवासी नौहरा, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

7351 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अमित कुमार पुत्र स्व0 श्री सोभा राम, निवासी नौहरा, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अदित्या जिसकी जन्म तिथि 16-09-2011 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें वसूरत दीगर श्री अदित्या का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर श्री राजेश चौहान पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राजेश चौहान पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र मानस चौहान जिसकी जन्म तिथि 31-03-2006 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें वसूरत दीगर श्री मानस चौहान का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर श्री गुमान सिंह पुत्र श्री खेम बहादुर, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

7352 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री गुमान सिंह पुत्र श्री खेम बहादुर, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री दिव्या जिसकी जन्म तिथि 17-10-2009 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें वसूरत दीगर कु0 दिव्या का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर श्री पुरुषोतम चौहान पुत्र श्री रण सिंह, निवासी चोकर, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री पुरुषोतम चौहान पुत्र श्री रण सिंह, निवासी चोकर, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र एवं पुत्री आदर्श चौहान एवं ज्योत्सना चौहान जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 24-09-1994 व 22-09-1996 है के नाम ग्राम पंचायत चोकर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाये गये हैं । जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-02-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें वसूरत दीगर आदर्श चौहान पुत्र व ज्योत्सना चौहान पुत्री का नाम एवं जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 19-01-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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Before Shri Narayan Singh Chauhan, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. : 02/ 2016 Date of Institution : 21-01-2016 Date of Decision/

Pending for : 27-02-2016 Shri Vijay Kumar Patil son of Shri Bhangu Ram Patil, resident of Village Johri Kurla, P.O. Gaighat, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. and Smt. Shivani Patil daughter of Shri Satnam Singh presently residing at Village Johri Kurla, P.O. Gaighat, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P.

. . Applicants.

7353 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

Versus

General Public

. . Respondents.

Application under Section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996.

Shri Vijay Kumar Patil son of Shri Bhangu Ram Patil, resident of Village Johri Kurla, P.O. Gaighat, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. and Smt. Shivani Patil daughter of Shri Satnam Singh presently residing at Village Johri Kurla, P.O. Gaighat, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. has moved a joint application before the undersigned under Section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996 along with affidavits and other documents stating therein that their marriage was solemnized on 21-04-2012 as per Hindu rites but their marriage could not be entered in the record of Gram Panchayat Chammo, Tehsil Kasauli within stipulated period. Hence they have prayed for passing necessary orders to the Registrar of Marriages-cum-Secretary, Gram Panchayat Chammo, Tehsil Kasauli, for entering the same in the marriage records.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed registration of marriage of applicants may submit their objections in writing in this court on or before 27-02-2016 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 21st day of January, 2016.

Seal.

NARAYAN SINGH CHAUHAN, Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

7354 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 04 फरवरी, 2016/15 माघ, 1937

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 February 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-02-04.216_gazette_2016-04_02_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-02-04.216_gazette_2016-04_02_2016.