राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937
हिमाचल प्रदेश सरकार
संख्या : उद्योग-भू (खनि-4) लघु-880/2005-III-12425 हिमाचल प्रदेश सरकार उद्योग विभाग (भौमिकीय शाखा) दिनांक, शिमला-171001 14-03-2016
प्रेषकः निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश। प्रेषितः निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
247-राजपत्र/2016-16-03-2016 (8775) 8776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 विषय :- जिला हमीरपुर की लघु खनिज खानों/खडडों की नीलामी बारे।
महोदय,
सूचित किया जाता है कि उद्योग विभाग द्वारा जिला हमीरपुर की लघु खनिज खानों/खडडों से रेत, पत्थर व बजरी का खनन् करने हेतू खुली नीलामी की जा रही है। अत : आपसे अनुरोध है कि नीलामी सूचना का प्रारूप जो कि चार प्रतियों में पत्र के साथ संलग्न है, को दैनिक हिन्दी तथा अगें्रजी समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने की कृपा करेंं।
भवदीय, हस्ताक्षरित/- निदेशक उद्योग।
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उद्योग विभाग
भौमिकीय शाखा, शिमला
नीलामी सूचना
दिनांक : 14 मार्च, 2016
संख्याः उद्योग-भू (खनि-4) 880/2005-III-12425.--सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला हमीरपुर में पड़ने वाली 14 लघु खनिज खानों/खडडों की नीलामी दिनांक 21-4-2016 को प्रातः 11.00 बजे बचत भवन, हमीरपुर में की जायेगी।
जिला हमीरपुर में पड़ने वाली लघु खनिज खानों/खडडों की नीलामी इस शर्त के साथ अधिसूचित की जा रही है कि यदि नीलामी वाले दिन जिन खडडों का वन विभाग से अन्नापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ होगा उसे पीठासीन अधिकारी की सहमति/आदेशानुसार नीलामी सूची से हटा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 14 लघु खनिज खानों में से कुनाह खडड् भाग-I, II and III पर नीलामी बारे माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित हुए हैं तथा उक्त खडडों की नीलामी न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुरूप ही की जायेगी। इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी हमीरपुर से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकता है या विभागीय website himachal.nic.in/industry पर पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 10 वर्ष के लिए वार्षिक बोली के आधार पर की जायेगी। कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर, सम्बन्धित खनि अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA) व हिमाचली नीलामी दाता हो तो खनि अधिकारी, हमीरपुर से प्राप्त खनन् सम्बन्धित बकाया न होने का प्रमाण पत्र व यदि गैर हिमाचली हो तो उस अवस्था में सम्बन्धित प्रदेश के खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से बकाया न होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है सम्बन्धित उक्त दस्तावेज खनि अधिकारी से नीलामी से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज एवं मुवलिग 50,000/-रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके नीलामी सभागार में प्रवेश करने बारे प्रवेश पत्र प्राप्त करेगें। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी। बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित खनि अधिकारी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- निदेशक उद्योग।8777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937
LIST OF PROPOSED QUARRIES FOR AUCTION OF MINOR MINERAL IN DISTRICT
HAMIRPUR, H.P. 2016
| Sr. No. | Name of the Quarry | Name of Mineral | Khasra No. | Area (Hectares) | Mohal/ Mauza | Reserve Price (Amount in Rs.) |
| 1. | Beas Dariya Nadaun | Sand, Stone & Bajri | 32 | 5-39-24 | Dhaya/Bara | 6,00,000/- |
| 2. | Maan Khad Part-I | Sand, Stone & Bajri | 1, 2, 3 & 446 | 12-62-72 | Salam/Hathol | 10,00,000/- |
| 3. | Maan Khad Part-II | Sand, Stone & Bajri | 161,161/1 & 181/1 | 11-69-73 | Banoh/Hathol | 10,00,000/- |
| 4. | Maan Khad Part-III | Sand, Stone & Bajri | 1, 609, 610 | 08-48-12 | Sukardyah Buhli/Jasai | 8,00,000/- |
| 5. | Kunah Khad Part-I | Sand, Stone & Bajri | 672 | 21-16-08 | Patyahu/ Jangal | 20,00,000/- |
| 6. | Kunah Khad Part-II | Sand, Stone & Bajri | 356, 357 | 5-59-06 | Jangle Khaas/ Jangle | 8,00,000/- |
| 7. | Kunah Khad Part-III | Sand, Stone & Bajri | 751 & 866 | 7-28-31 | Har/Jangle | 10,00,000/- |
| 8. | Kunah Khad Part-IV | Sand, Stone & Bajri | 2, 262 & 263 | 14-94-32 (389 Kanals-1 Marla) | Kamalahu/ Balduhak | 12,00,000/- |
| 9. | Kunah Khad Part-V | Sand, Stone & Bajri | 673, 674 | 6-64-95 | Guryali/ Saproh/ Bumpal | 8,00,000/- |
| 10. | Kunah Khad Part-VI | Sand, Stone & Bajri | 1,1/1 | 8-16-19 (213Kanals) | Kohla/Bumpal | 8,00,000/- |
| 11. | Beas River Sujanpur Part III | Sand, Stone & Bajri | 5 | 22-93-07 (596 kanals-2 Marla) | Samauna/ Bir Baghera | 13,00,000/- |
| 12. | Beas River Sujanpur Part IV | Sand, Stone & Bajri | 1924 | 16-24-89 (423 kanals-15 Marla) | Jagas Khas/ Jangal Rajgeer | 9,00,000/- |
| 13. | Sukker Khad | Sand, Stone & Bajri | 773 | 09-15-94 (283 Kanals-5 Marla) | Beery/Dhaned | 10,00,000/- |
| 14. | Bakker Khad | Sand, Stone & Bajri | 1509 | 4-03-85 (105 Kanals) | Kakkad/Bir Baghera | 8,00,000/- |
नोटः-कुनाह खडड् I.II.व III की नीलामी उसी अवस्था में की जायेगी यदि माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त खडडों के स्थगना आदेश निरस्त किये जाते है।
नीलामी शर्ते :
1. विभाग द्वारा जिला हमीरपुर में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेें को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खन्न हेतु खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा नीलामी उच्चतम नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी। 8778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 2. नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी । 3. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर, सम्बधिंत खनि अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA) व हिमाचली नीलामी दाता हो तो खनि अधिकारी, हमीरपुर से प्राप्त खन्न सम्बध्ािंत बकाया न होने का प्रमाण पत्रा व यदि गैर हिमाचली हो तो उस अवस्था में सम्बधिंत प्रदेश के खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से बकाया न होने का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सम्बधिंत उक्त दस्तावेज खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है।उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिक 50,000/-रूपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बधिंत खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करके नीलामी सभागार में प्रवेश करने बारे प्रवेश पत्र प्राप्त करेगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तिीयों को सभागार में जाने की अनुमति होगी। बैंक ड्राफ्ट सम्बधिंत खनि अधिकारी, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए । असफल बोलीदाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
4. नीलामी देने वाला व्यक्ति /बोलीदाता किसी भी जिला में खन्न से सम्बधिंत देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए । यदि कोई नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी । यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानो की पुनः नीलामी आमंत्रित की जाएगी ।
5. सफल बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि मानी जायेगी।इसके अतिरिक्त नीलामी राशि के आधार पर आयकर एवम् पंचायत टैक्स व अन्य टैक्स समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम बोलीदाता को जमा करवाने होेगें। प्रथम वर्ष की नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि प्रथम देय त्रौमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान की पुनः नीलाम किया जायेगा।
6. यदि कोई बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि नीलामी खुलने के समय जमा नहीं करवाता है या नीलामी खुलने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा। तथा उक्त खानों/खड्डों कीे पुनः नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
7. जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बधिंत खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बधिंत क्षेत्र का निरीक्षण भी कर सकता है । नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बधिंत खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।
8. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्र हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए बोलीदाता को नीलामी से पूर्व खनन् अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्र (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्र8779 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 वाली खडडो़ हेतु कोई भी हिमाचली बोलीदाता बोली नही देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खडडों की बोली दे सकता है।
9. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
10. खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल बोलीदाता धारक द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी होगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम बोलीदाता द्वारा Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा। तदोपरांत यदि सफल उच्चतम बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने नीलामी दी थी उस क्षेत्र में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी । 11. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी तथा उच्चतम बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person ls Mining Plan बनवाना अनिवार्य है। उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश््चात नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्र का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएगें ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके । शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम बोलीदाता द्वारा सम्बधिंत कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर ठेका राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी । 12. नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।
13. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से पांच वर्ष में अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। MINING Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।
14. यदि नीलामी में ली गई लघु खनिज़ खानों का पूर्व ठेका नीलामी के समय चल रहा है तो नीलामी में ली गई खानों/खड्डों का कब्ज़ा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी। 8780 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी । इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है । नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।
16. नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी। परन्तु यदि कोई बोलीदाता नीलामी पर लिऐ गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी नीलामी में लिए गये क्षेत्र से से 5 कि0 मी0 के अन्दर होनी होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तगर्त आवेदन करना व नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाऐ गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी जो कि नीलामी में लिए गऐ क्षेत्र से 5 कि0 मी0 के दायरे में स्थित हो।
17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
18. खन्न हेतू मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator / जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवंम Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताे के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।
19. खान/नदी/खड्ड में पहॅुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/ विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहूॅचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
20. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 21. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
22. पट्ट्ा धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
23. खन्न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा ।
24. खनिजो़ के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए । 25. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।
26. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा ।8781 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 27. खन्न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
28. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP ( C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्व दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा । इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।
29. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी नीलामी में लिए गये क्षेत्रा की आड़ में यदि कहीं अवेैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी । यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
30. ठेका धारी सरकार को तृतीय पक्ष की किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वंय जिम्मेदार होगा ।
31. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्म बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। 32. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-31 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निषपादन के दोरान लगा सकती है।
33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद् भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि, जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिंहुता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
तारीख दायरा : 04-02-2016
श्री सुनील कुमार पुत्र श्री छोटा राम, गांव कुई, डाकघर टिकरी, उप-तहसील सिंहुता, जिला चम्बा
बहक
आम जनता
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार पुत्र श्री छोटा राम, गांव कुई, डाकघर टिकरी, उप-तहसील सिंहुता, जिला चम्बा ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र दिया है कि ग्राम पंचायत टिकरी में मेरी जन्म तिथि दर्ज नहीं है। इसलिए मैं अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिकरी के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता हूं। 8782 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को श्री सुनील कुमार पुत्र श्री छोटा राम, गांव कुई, डाकघर टिकरी, उप-तहसील सिंहुता, जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत टिकरी में दर्ज करने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 08-04-2016 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में मौखिक या लिखित रूप में पेश कर सकता है। यदि उक्त दिनांक तक कोई एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत टिकरी के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को काई आपाि न है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आज दिनांक 04-02-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिंहुता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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In the Court of Dr. Jitender Kanwar, HPAS, Sub Divisional Magistrate Bharmour,
District Chamba (H. P.)
Shri Machala Ram s/o Lt. Shri Bajeer Singh, VPO Lamu, Tehsil Bharmour, District . . Applicant. Chamba (H.P.)
Versus
General Public
Proclamation under order 5, Rule 20, C.P.C, under Section 13(3) of the Birth and Death
Registration Act, 1969.
Whereas, Shri Machala Ram s/o Lt. Shri Bajeer Singh, VPO Lamu, Tehsil Bharmour, District Chamba, H. P. has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of delayed date of death of his father Late Shri Bajeer Singh s/o Shri Lala, i.e. 12-04-1997 for entry in the record of Gram Panchayat Lamu, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba H.P., thereof.
Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of delayed date of death of Late Shri Bajeer Singh for entry in the records of Gram Panchayat Lamu i.e. 12-04-1997 they may file their claim/objections on or before 08-04-2016 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of death accordingly.
Given today under my signature and seal of the Court.
Seal.
JITENDER KANWAR, Sub-Divisional Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.).
8783 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937In the court of Dr. Kishori Lal Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Salooni
In the matter of :
1. Shri Sunder Singh s/o Shri Kunj Lal, resident of Village Jandrera, P.O. Simini, Tehsil Salooni, District Chamba H.P. Aged 29 years.
2. Kiran Kumari d/o Shri Puran Chand, resident of Ward No.-6, P.O. and Tehsil Shahpur, . . Applicants.
District Kangra, H.P. Age 23 years
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.
Shri Sunder Singh and Kiran Kumari have filed an application alongwith an affidavit in the Court of the undersigned under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 04-02-2016 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this Court on or before 30-03-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
KISHORI LAL SHARMA, Sub-Divisional Magistrate, Salooni, District Chamba, H.P.
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ब अदालत श्री कर्म चंद, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
पुष्पा देवी पत्नी श्री तारा चंद, गांव व डा0 जिजवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
यह दख्वास्त श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी श्री तारा चंद, गांव व डा0 जिजवीं, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ पत्र इस आशय से गुजार रखी है कि उसका पंचायत रिकार्ड व राजस्व रिकार्ड में नाम पुष्पा देवी दर्ज है परन्तु स्कूल रिकार्ड में उसका नाम अतरो देवी दर्ज है जो कि गलत है। प्रार्थिया राजस्व रिकार्ड में पुष्पा देवी उर्फ अतरो देवीे नाम का इन्द्राज करवाना चाहती है। अतः इस 8784 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 03-04-2016 को पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-3-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कर्म चंद, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भोरंज, जिला हमीरपुर।
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ब अदालत श्री कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
दिनेश कुमार पुत्र ज्ञान चंद, गांव व डा0 चम्बोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या ः HFW-HMR(B&D)2014- 19152 दिनांक 6-1-2015 अनुसार श्री दिनेश कुमार पुत्र ज्ञान चंद, गांव व डा0 चम्बोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसके पुत्र अनमोल कौंडल का जन्म दिनांक 4-2-2009 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चम्बोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म तिथि 4-2-2009 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अनमोल कौंडल पुत्र दिनेश कुमार की जन्म तिथि 4-2-2009 को ग्राम पंचायत चम्बोह, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-3-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर।8785 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 ब अदालत श्री कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
ज्ञान चंद पुत्र नंदू राम, गांव सेउ, डा0 खरवाड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या ः HFW-HMR(B&D)2014- 3463 दिनांक 20-2-2016 अनुसार ज्ञान चंद पुत्र नंदू राम, गांव सेउ, डा0 खरवाड, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी पुत्री प्रियंका कौशल का जन्म दिनांक 23-6-1995 को हुआ है परन्तु वह उपरोक्त जन्म तिथि को ग्राम पंचायत नंधन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज न करवा सका है तथा अब उक्त जन्म तिथि 23-6-1995 को सम्बन्धित पंचायत में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रियंका कौशल पुत्री ज्ञान चंद की जन्म तिथि 23-6-1995 को ग्राम पंचायत नंधन, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 के अभिलेख में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-3-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर।
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ब अदालत श्री कर्म चंद, कार्यकारी दण्डाधिकारी भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
1. दलवीर सिंह पुत्र केसर सिंह, गांव बजडौह, डा0 बधानी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0प्र0। 2. हेमलता पुत्री अतरू राम, गांव धनायल, डा0 चायली, समरहिल, जिला शिमला . . प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
ग्राम पंचायत नंधन के रिकार्ड में विवाह के पंजीकरण बारे।
यह दरख्वास्त उपरोक्त प्रार्थीगणों ने सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उनका विवाह हिन्दु रीति-रिवाज व सनातन धर्म के अनुसार दिनांक 15-12-2014 को अवाहदेवी मंदिर, जिला हमीरपुर में हुआ है परन्तु वह अपने विवाह को ग्राम पंचायत बधानी के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। प्रार्थीगण अपने विवाह को ग्राम पंचायत बधानी के रिकार्ड में पंजीकृत करवाना चाहते हैं। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता ह कि दलवीर सिंह-हेमलता के विवाह को ग्राम पंचायत बधानी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे 8786 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 किसी को कोई आपाि हो तो वह असालतन/वकालतन दिनांक 3-4-2016 को या इससे पूर्व हाजिर अदालत आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 1-3-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कर्म चंद, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H. P.
1. Shri Vinod Kumar son of Shri Joginder Singh, r/o Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
2. Smt. Seema Devi w/o Shri Vinod Kumar, r/o Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
Versus
1. The General Public 2. Secretary, G.P. Sarah.
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 19-12-2014 at Sarah but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary G.P. Sarah;
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 02-04-2016 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 2nd day of February, 2016.
Seal. Sd/- Executive Magistrate, Tehsil Dharamshala.
8787 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937In the Court of Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil Dharamshala,
District Kangra, H. P.
1. Shri Akash Deep son of Shri Shiv Kumar Sharma, r/o Civil Bazar Dharamshala, Tehsil Dharamshala, District Kangra.
2. Smt. Priti Sharma d/o Shri Suresh Kumar Sharma, r/o Ward No. 7, M.C. Kangra, Tehsil & District Kangra.
Versus
1. The General Public 2. Executive Officer M.C. Dharamshala.
PUBLIC NOTICE
Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 10-02-2015 at Dharamshala but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Executive Officer M.C. Dharamshala;
And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.
Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 02-04-2016 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.
In the event of their failure to do so orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.
Issued under my hand and seal of the court on this 2nd day of February, 2016.
Seal. Sd/- Executive Magistrate, Tehsil Dharamshala.
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ब अदालत श्री गौरव महाजन, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : 2/ई0 एम0/2016 तारीख पेशी : 18-4-2016 श्री चमेल सिंह पुत्र श्री जरैली राम, निवासी समून, डा0 बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी 8788 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
श्री चमेल सिंह पुत्र श्री जरैली राम, निवासी समून, डा0 बलीर, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करतं हुये निवेदन किया है कि उसके लड़के आशीष कुमार का जन्म दिनांक 15-07-1997 को उसके गांव समून, डा0 बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आशीष कुमार पुत्र चमेल सिंह, निवासी समून, डा0 बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि 15-07-1997 को पंंंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-4-2016 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री गौरव महाजन, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
मिसल नं0 : I/ई0 एम0/2016 तारीख पेशी : 18-4-2016 श्री चमेल सिंह पुत्र श्री जरैली राम, निवासी समून, डा0 बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
. . प्रत्यार्थी विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण बारे।
ईश्तहार राजपत्र
श्री चमेल सिंह पुत्र श्री जरैली राम, निवासी समून, डा0 बलीर, तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसकी लड़की अंकिता का जन्म दिनांक 05-10-1995 को उसके गांव समून, डा0 बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अंकिता पुत्री चमेल सिंह, निवासी समून, डा0 बलीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि 05-10-1995 को पंंंजीकृत करने8789 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 18-4-2016 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
श्री हिरा लाल पुत्र श्री राजा राम, निवासी डोभा, डा0 अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . वादी।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम 1969 के अन्तर्गत।
इस कार्यलय में श्री हिरा लाल पुत्र श्री राजा राम, निवासी डोभा, डा0 अर्सू, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी एक पुत्री पावनी का जन्म हुआ है। उसका नाम अज्ञानता के कारण व ईलाका गैर रहने से निश्चित अवधि में दर्ज नहीं कर सका हूं, और उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 24-03-2011 में हुआ है। जिस विषय उसने अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। सायल ने ग्राम पंचायत अर्सू में उसके परिवार रजिस्टर में दर्ज करने का अनुरोध कर रखा है।
इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को पावनी पुत्री हिरा लाल का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत अर्सू में दर्ज करने के लिए एतराज हो तो दिनांक 28-03-2016 तक हमारे कार्यलय में हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज प्रस्तुत करें उक्त तारीख के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जावेगा कि उक्त नाम व जन्म ग्राम पंचायत अर्सू में दर्ज करने बारे किसी का कोई एतराज नहीं है तथा सचिव ग्राम पंचायत अर्सू को पंजीकृत नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित किया जाएगा
आज दिनांक 23-02-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। 8790 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937
व अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
विषय.--देरी से मृत्यु पंजीकरण करवाने बारे आवेदन।
यह कि श्रीमती जानकी देवी सपुत्री स्व0 श्रीमती गोपी देवी, वासी ग्राम पालवी, डाकघर घुण्ड, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी माता स्व0 श्रीमती गोपी देवी पत्नी स्व0 श्री लूमचा राम के नाम का मृत्यु पंजीकरण बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। श्रीमती गोपी देवी पत्नी स्व0 श्री लूमचा राम की मृत्यु 29-12-2013 को हुई बताई गई है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्रीमती गोपी देवी पत्नी स्व0 श्री लूमचा राम, वासी ग्राम पालवी, डाकघर घुण्ड, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) की मृत्यु का पंजीकरण करवाने से सम्बन्धित यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 04-04-2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 04-04-2016 के पश्चात् कोई उजर/एतराज पेश न होने की स्थिति में श्रीमती गोपी देवी, पत्नी स्व0 श्री लूमचा राम, वासी ग्राम पालवी, डाकघर घुण्ड, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) के नाम का मृत्यु पंजीकरण करवाने बारे सम्बन्धित पंचायत अधिकारी को आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 1 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (ओ0 पी0 मैहता), कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब-तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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व अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब-तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
विषय.--भू-अभिलेख में नाम की प्रविष्टी ठीक करने बारे।
यह कि श्री सुभाष पुत्र श्री बालक राम, वासी ग्राम पडोत, डाकघर बागडी, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपनी बुआ स्व0 श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री शिवराम के नाम को भूमि के कागजों में दरुस्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। राजस्व अभिलेख दरघोट में श्रीमती धी पुत्री श्री शिवराम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम बिमला देवी है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्रीमती बिमला देवी पुत्री श्री शिवराम, वासी ग्राम पडोत, डाकघर बागडी, पंचायत बागडी, पटवार वृत बागडी, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) के नाम को जमीन के कागजों में दरुस्त करने बारे यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4 अपैल, 2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। दिनांक 4 अपैल, 2016 के पश्चात् कोई उजर/एतराज पेश न होने की स्थिति में श्रीमती बिमला देवी पुत्री शिवराम, वासी ग्राम पडोत, पटवार वृत बागडी, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) का नाम जमीन के कागजों में दुरुस्त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 1 मार्च, 2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- (ओ0 पी0 मैहता), सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब-तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।8791 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937 ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री चन्दर सिंह पुत्र श्री निक्का राम, गांव एवं डाकघर केदी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत केदी, तहसील चौपाल
. . प्रतिवादी। विषय.--वादी श्री चन्दर सिंह के बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे, की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने हेतु।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री चन्दर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा रखा है अब वादी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है।
क्र0सं0 नाम सम्बन्ध जन्म तिथि (1) मोनिका पुत्री 02-03-1998 (2) नितेश नेगी पुत्र 05-07-2000 इसलिए ग्राम पंचायत केदी, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 04-04-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालत हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत केदी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 03-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
अनिल चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।
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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)
श्री राजमल पुत्र श्री रेलू राम, गांव बजाह, डाकघर टिक्करी, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) . . वादी।
बनाम
(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत टिक्करी, तहसील चौपाल
. . प्रतिवादी। विषय.--वादी श्री राजमल के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे, की अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने हेतु। 8792 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मार्च, 2016/26 फाल्गुन, 1937
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री राजमल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाई है। अब वादी अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत टिक्करी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। जोकि इस प्रकार हैः- नाम सम्बन्ध जन्म तिथि अनिल कुमार पुत्र 15-05-1992 इसलिए ग्राम पंचायत टिक्करी, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 04-04-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालत हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत टिक्करी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 03-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
अनिल चौहान,
उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।
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ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्रीमती अरूणा पुत्री श्री बदरी गीर, निवासी बार्ड नं0 3 रोहड़ू, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
उनवान मुकदमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्रीमती अरूणा पुत्री श्री बदरी गीर, निवासी बार्ड नं0 3 रोहड़ू, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 16-08-1963 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् रोहड़ू के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश नगर परिषद् रोहड़ू को दिये जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् रोहड़ू में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 17-03-2016 को असालतन व वकालतन हाजर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि नगर परिषद् में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म नगर परिषद् रोहड़ू में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 10-3-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है