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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 3, 04 April 2016

Published 04 April 2016

Gazette no.
3
Gazetteid
3/GAZETTE/2016-04/04/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-04-04.3_gazette_2016-04_04_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित सोमवार, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

ग्रामीण विकास विभााग

अधिसूचना

शिमला-9, मार्च, 2016

सं0आर0डी0डी0ए0ए0(ए)(1)-1/99 पार्ट.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं अर्थात्‌ः- 3-राजपत्र/2016-4-04-2016 (51) 52 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमोेंेंेंं का संंिक्षप्त नाम हिमाचल प्रदेश ग्र्रामीण विकास विभाग, खण्ड़़़़ विकास अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्र्ती औैर प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) येेेे नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेेंेंेंं प्रकाशन की तारीख सेेेे प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन एवंंंं व्यावृत्तियां.—(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः आर0डी0डी0ए0ए0(ए) (1)1/99 तारीख 07.10.2003 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश ग्र्रामीण विकास विभाग, खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित)ेेेे भर्र्ती एवंंंं प्रोन्नति नियम 2003 का एतद्‌्‌्‌्‌ द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन केेेे होते हुए भी उपरोक्त उप-नियम नियम (1) केेेे अधीन इस प्रकार निरसित नियमोेेंेेंेेंें केेेे अधीन की गर्र्ई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवार्र्ई इन नियमोेंेंेंं केेेे अधीन विधिमान्य रूप मेेंेंेंं की गर्र्ई समझी जएगी।

आदेश द्वारा, (औंकार शर्मा), सचिव (ग्रामीण विकास)।

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उपाबन्ध "क" हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग में खण्ड विकास अधिकारी, वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिये भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.-- खण्ड विकास अधिकारी

2. पद (पदों) की संख्या.--113 (एक सौ तेेरह)

3. वर्गीर्ककरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)

4. वेतनमान.--10300-34800 रूपए जमा रूपए 5000/- रूपए ग्रेड़़़़ पेेेे।

5. "चयन" पद अथवा "अचयन" पद.--चयन।

6. सीधी भर्र्ती केेेे लिए आयुुुु.--जैसा कि हिमाचल प्रदेश प्र्रशासनिक सेवाओेंेंेंं केेेे लिए सीधी भर्र्ती हेेतुुुु समय-समय पर विहित की जाए।

परन्तुुुु सीधी भर्र्ती किए जानेेेे वालेेेे व्यक्तियोेंेंेंं लिए उपरी आयुुुु सीमा तदर्र्थ या संविदा केेेे आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियोेंेंेंं सहित पहलेेेे सेेेे ही सरकार की सेवा मेेेे रत अभ्यर्थिर्ययोेंेंेंं कोेेे लागूूूू नही हागेेगेे ी :

परन्तुुुु यह और कि यदि तदर्र्थ या संविदा केेेे आधार पर नियुक्त किया गया अथ्यर्र्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख कोेेे अधिक आयुुुु का होेेे गया हो, तो वह तदर्र्थ या संविदा के आधार पद नियुुुिुक्ति के कारण विहित आयुुुु मेेंेंेंं छटूूटूू का पात्र नहींंंं हागेेगेे ा :

परन्तुुुु यह औैरैरैर कि अनुसूचित जातिया/ेेेे/ेेेें अनुसूचित जन-जातिया/ेेंं/ेेंं अन्य प्र्रव्र्रवर्र्र्गोेेे के व्यक्तियोेंेंेंं केेेे लियेेेे उपरी आयुुुु सीमा मेेंेंेंं उतनी ही छटूूटूू दी जा सकगेेगेे ी जितनी कि हिमाचल प्र्रद्र्रदश्ेेश्ेे ा सरकार केेेे साधारण या विशष्ेेष्ेे ा आदश्ेेश्ेे ा (आदश्ेेश्ेे ाा)ेेंेंेंं) केेेे अधीन अनज्ञुुज्ञुु येेयेे हैैैै :

53 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

परन्तुुुु यह औैरैैर भी कि पब्लिक सैक्टर निगमोेंेंेंं तथा स्वायत्त निकायोेंेंेंं केेेे सभी कर्मर्चचारियोेंेंेंं का,ेे,ेे जोेेे ऐेसेेसेेेे पब्लिक सैक्टर निगमोेंेंेंं तथा स्वायत्त निकायोेंेंेंं केेेे प्र्रा्र्रारम्भिक गठन केेेे समय ऐेसेेसेेेे पब्लिक सैक्टर निगमोेंेंेंं / स्वायत्त निकायोेंेंेंं मेेंेंेंं आमलेेलेे न सेेेे पूर्व सरकारी कमर्चर्च ारी थ,ेे,ेे सीधी भर्र्ती केेेे लिए आयुुुु सीमा मेेंेंेंं ऐेसेेसी ही रियायत दी जायगेेगेे ी जैैसैैसी सरकारी कमर्चर्च ारियोेंेंेंं कोेेे अनज्ञयेेयेे है, किन्तुुुु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमोेंेंेंं तथा स्वायत्त निकायांेंेंंंेंेंं केेेे ऐेसेेसेेेे कमर्चर्च ारीवृृन्ृृन्द कोेेे नही दी जाएगी जोेेे पश्चातवर्र्ती ऐेसेेसेेेे निगमोेंेंेंं / स्वायत निकायोेंेंेंं द्वारा नियुुक्ुुक्त कियेेेे गयेेेे थेेेे / कियेेेे गयेेेे हैैंैंैंं और उन पब्लिक सैक्टर निगमा/ेेंं/ेेंं स्वायत्त निकायोेंेंेंं केेेे प्र्रा्र्रारम्भिक गठन केेेे पश्चात ऐेसेेसेेेे निगमा/ेेंं/ेेंं स्वायत्त निकायोेंेंेंं की सेवा मेेंेंेंं अन्तिम रूप सेेेे आमेिेेिे लत कियेेेे गयेेेे ह/ंैंै/ंैंै कियेेेे गयेेेे थे।

(1) सीधी भर्र्ती केेेे लियेेेे आयुुुु सीमा की गणना उस वर्र्ष केेेे प्र्रथ््र्रथम दिवस सेेेे की जाएगी जिसमेेंेंेंं कि पद (पदा)ेेंेंेंं कोेेे आवदेेदेे न आमत्रित करनेेेे केेेे लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया हैैैै या नियाजेेजेे नालयोेंेंेंं कोेेे अधिसूिूूिू चत किया गया ह।ैै।ैै

(2) अन्यथा सुुअुुअर्हिर्तत अथ्यर्थिर्ययोेंेंेंं की दशा मेेंेंेंं सीधी भर्र्ती केेेे लियेेेे आयुुुु सीमा औैरैैर अनुुभ्ुुभव हिमाचल प्र्रद्र्रदश्ेेश्ेे ा लाकेेकेे सेेवेेवा आयागेेगेे केेेे विवकेेकेे ानुुसुुसार शिथिल किया जा सकगेेगेे ा।

7. सीधेेेे भर्र्ती कियेेेे जानेेेे वालेेेे व्यक्ति (व्यक्तिया)ेेंं)ेेंं केेेे लिए अपेि क्षत न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताऐंः (क) अनिवार्र्य अर्हर्तता(ए)ंंंं .--जैैससी कि हिमाचल प्र्रद्र्रदश्ेेश्ेे ा प्र्रश््र्रशासनिक सेेवेेवा केेेे लिए सीधी भर्र्ती हेेतेेतुुु समय- समय पर विहित की जाए।ंं।ंं

(ख) वाछंंछंं नीय अर्हर्तता(ए)ंंंं .--हिमाचल प्र्रद्र्रदश्ेेश्ेे ा की रूढिय़़य़़ ा,ेेंं,ेेंं रीतियोेंेंेंं आरैैरैै बाेिेेिे लयोेंेंेंं का ज्ञान औैरैैर प्र्रद्र्रदश्ेेश्ेे ा मेेंेंेंं विद्यमान विशिष्ट दशाओेंेंेंं मेेंेंेंं नियुुुिुक्ति केेेे लिए उपयक्ुुक्ुु तता।

8. सीधेेेे भर्र्ती किए जानेेेे वालेेेे व्यक्ति (व्यक्तिया)ेेंं)ेेंं केेेे लिए विहित आयुुुु और शैक्षिक अर्हर्तताएंंंं प्र्रा्र्रान्ेेन्ेे नति व्यक्ति (व्यक्तिया)ेेंं)ेेंं की दशा मेेंेंेंं लागूूूू होगी या नही.ः

आयुु.--लागूूूू नहींंंं।

शैक्षिक अर्हर्तताएंंंं.--जैैसैैसी नीचेेेे स्तम्भ स0ंं0ंं 11 मेेंेंेंं विहित ह।ैै।ैै

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि काइेेइ र्र् होेेे.--दोेेे वर्षर्,, जिसका एक वर्र्ष सेेेे अनधिक ऐेसेेसी और अवधि केेेे लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्र्रा्र्राधिकारी विशष्ेेष्ेेष परिस्थितियोेंेंेंं मंेंेंेंे औैरैैर कारणोेंेंेंं कोेेे लिखित मेेंेंेंं अभिलिखित करकेेेे आदश्ेेश्ेे ा देेंंंेंेंेंेंंंेंेंं ।

10. भर्र्ती की पद्वति ः भर्र्ती सीधी होगी या प्र्रा्र्रान्ेेन्ेे नति या सैैकैैकण्ेेण्ेे डमैैटंैंैटंं य ा स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्वतियोेंेंेंं द्वारा भरेेेे जानेेेे वालेेेे पदोेंेंेंं की प्रतिशतता.--(i) पचास प्र्र्र्र िितशत सीधी भर्र्ती द्वारा :

(ii) पचास प्र्र्र्र िितशत प्र्रा्र्रान्ेेन्ेे नति द्वारा औैरैैर ऐेसेेसा न हानेेनेे ेेेे पर सैैकैैकण्ेेण्ेे डमैैटंैंैटंं आधार पर औैर भारतीय प्र्रश््र्रशासनिक सेेवेेवा/हिमाचल पद्र्रद्र्र श्ेेश्ेे ा प्र्रश््र्रशासनिक सेवा परिवीक्षाधीनोेंेंेंं मेेंेंेेेंेंे सेेेे (पाचंंचंं पद)।

टिप्पणीः-भारतीय पश््र्रश््र्र ाासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश पश््र्रश््र्र ाासनिक सेवा परिवीक्षाधीनोेंेंेंं केेेे लिए चिन्हित 05 (पाचंंचंं ) पदोेंेंेंं कोेेे प्रोन्नति केेेे लिए पचास प्र्र्र्र िितशत काटेेटेे ेेेे मेेंेंेंं समायाेिेेिे जत किया जाएगा।

11. प्र्रा्र्रान्े नति या स्थानान्तरण द्वारा भर्र्ती की दशा मेेंेंेंं श्रेणियां (ग्रेड) जिनसेेेे प्र्रा्र्रान्ेेन्ेे नति, सकैैक ण्ेेण्ेे डमटेेंंटेेंं स्थानान्तरण किया जाएगा.--(क) निम्नलिखित सम्भरक (पाष्ेेष्ेे ाक) प्र्रव्र्रवर्र्गोेंंेेंं केेेे पदधारियोेंेंेंं मेेंेंेंं सेेेे प्र्रा्र्रान्ेेन्ेे नति द्वारा जो स्नातक हैैंैंैंं औैरैैर जिनका पाचंंचंं वर्र्ष का नियमित सेवाकाल या गड्र्रेेड्र्रेे ़़़़ मेेंेंेंं की गर्र्ई लगातार तदर्र्थ सेवा, यदि कोई हा,ेे,ेे कोेेे सम्मिलित करकेेेे पाचंंचंं वर्र्ष का नियमित सेवाकाल होेेे :-

क्रम सख्ंंख्ंं या सम्भरक (पाष्ेेष्ेे ाक) प्र्रव्र्रवर्ग र् प्र्र्र्र िितशत
(i) समाज शिक्षा एवंं खण्ड़़ ं ं ़़ याजेेजेे ना अधिकारी 20%
(ii) अधीक्षक ग्र्रडेे्र्रडेे -़़-़़ II 15%
(iii) जिला अकंंकंं क्ष्ेेक्ष्ेे ाण अधिकारी/अनुुदुुदश्ेेश्ेे ाक 05%
(iv) महिला समाज शिक्षा सयंंयंं ाेिेेिे जका (मुुख्ुुख्य सेिेेिे वका) 05%
(v) प ्र ्रस्र्रसार अधिकारी (उद्यागेेगेे ) 2.5%
(vi) प ्र ्रस्र्रसार अधिकारी (सहकारिता) 2.5%
कुल.. 50%
54 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

परन्तुुुु यदि अपनेेेे संभरक (पोषक) प्र्र्रवर्र्ग का पदधारी स्नातक की विहित अर्हता नही रखता हैै किन्तुुुु अन्यथा पात्र है तोेेे उसेेेे इस शर्र्त केेेे अधाधीन खण्ड विकास अधिकारी केेेे पद हेेतु प्र्र्रोन्नति केेेे लिए विचारा जाएगा कि उसेेेे इन नियमोेंेंेंं केेेे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश मेेंेंेंं प्र्रकाशन की तारीख सेेेे 05 (पांच) वर्र्ष के भीतर स्नातक की अर्हता प्र्र्राप्त करनी होगी, ऐेसा न होनेे पर उसेेेे अपनेेेे सम्भरक (पोषक) प्र्र्रवर्ग/पद पर प्र्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा औैर केेवल अपेक्षित अर्हता प्र्र्राप्त करनेेेे केेेे पश्चात ही भविष्य में प्र्रोन्नति केेेे लिए विचारा जाएगा :

परन्तुुुु यह कि पूर्वोक्त शर्र्त उन पदधारियोेंेंेंं केेेे मामलेेेे मेेंेंेेेंेंे लागूूूू नहींंंं होगी जोेेे उपरोक्त 05 (पांच) वर्र्ष की विहित अवधि मेेेें या उससेेेे पूूर्र्व सेवानिवृृृत होनेेे हैंं :

परन्तुुुु यह और कि संभरक (पोषक) प्र्रवर्र्ग का पदधारी (वेेेे पदधारी), जोेेे इन नियमोेंेंेंं केेेे प्र्रवृत होने सेेेे पूूर्र्व खण्ड विकास अधिकारी केेेे रूप मेेंेंेंं पहलेेेे सेेेे प्र्रोन्नत होेेे गया (गए) हैं,ं उन खण्ड विकास अधिकारियोेंेंेंं सेेेे वरिष्ठ रहेंगे इस तथ्य कोेेे विचार मेेंेंेंं लाए बिना कि पहलेेेे सेेेे ही प्रोन्नत पदधारी उनकेेेे अपने-अपनेेेे संभरक (पोषक) प्र्र्रवर्ग/ पद मेेंेंेंं उनसेेेे कनिष्ठ थे, जोेेे इन नियमोेंेंेंं केेेे प्र्रवृत होने केेेे पश्चात प्रोन्नत होंगे।

(ख) ऐेसा न होनेेेे पर सदृृश पद केेेे पदधारियोेंेंेंं मेेेे से, जोेेे स्नातक हैैंैंैंं औैर जोेेे विकास सेक्टर मेेंेंेंं क्षेेत्रीय अनुुभव हैैैै तथा जोेेे विकास सैैक्टर मेेंेंेेेंेंे क्षेत्रीय अनुुभव रखतेेेे होेंेंेंं तथा जोेेे हिमाचल प्र्रदेश सरकार केेेे अन्य विभागों/बोर्डोे/निगमोेंेंेंं मेेंेंेंं भी समतुुल्य वेेतनमान मेेंेंेंं कार्यरत या भारतीय प्रशासनिक सेवा/हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेेवा केेेे अधिकारियोेंेंेंं मेेंेंेंं सेे, तब तक जब तक की पदधारी अपने-अपनेेेे सम्भरक (पोषक) प्र्रवर्र्गोेंेंेेेंेंे मेेंेंेंं खण्ड विकास अधिकारी केेेे पद (पदोें) पर प्र्रोन्नत किए जानेेेे केेेे लिए पात्र नहींंंं होेेे जातेेेे हैं सैकण्डमैंण्ट आधार पर ।

खण्ड़़़़ विकास अधिकारी केेेे पदोेंेंेंं कोेेे भरनेेेे केेेे लिए निम्नलिखित 110 बिन्दुुुु पद आधारित रोेस्टर का अनुुसुुसरण किया जाएगाः-

े ं े ं रोेस्ेेस्टर बिन्दुु ु ु (आ)ेेंं प ्र ्रव्र्रवर्ग र् र्
पहला, तीसरा, पाचंंचंं वा,ंं,ंं सातवा,ंं,ंं नौैवैैवा,ंं,ंं ग्यारहवा,ंं,ंं तेेरेेरहवा,ंं,ंं पन्द्र्रह्र्रहवा,ंं,ंं सत्राहवा,ंं,ंं उन्नसीवा,ंं,ंं र्ईर्क्क्कीसवा,ंं,ंं तेईसवांंंंं,ंंंं पच्चीसवा,ंं,ंं सतार्ईर्ससवा,ंं,ंं उनतीसवांंंंंंंंंं,ंंंंंंंंंंंं,ंं इ र् र्र्ककतीसवा,ंं,ंं त ैै ं ं ैैेेतेेतीसवा,ंं,ंं पैैंेंेतैैंेंेतीसवा,ंं,ंं सैैंंतैैंंतीसवा,ंं,ंं उनतालीसवा,ंं,ंं र्ईर्ककतालीसवा,ंं,ंं ं ं ईकयावनवांंंंंंंंंंंं,ंंंंंंंंंंंंंंंं,ंंंं तैैतैैैैतैै ालीसवा,ंं,ंं पैैंंतैैंंतालीसवा,ंं,ंं स ं ं ैतालीसवा,ंं,ंं उनचासवा,ंं,ंं ं ं उनसठवा,ंं,ंं इकसठवा,ंं,ंं तिरसठवा,ंं,ंं पेेैै े े ैैंंसंंसठवा,ंं,ंं तिरपनवा,ंं,ंं पचपनवा,ंं,ंं सतावनवांं सतासठवा,ंं,ंं उनहत्तरवा,ंं,ंं इकहतरवा,ंं,ंं तिहत्तरवा,ंं,ंं पचहत्तरवांं ंं सतहत्तरवा,ंं,ंं उन्नासीवा,ंं,ंं र्ईर्क्क्यासीवा,ंं,ंं तिरयासीवा,ंं ंं पचासीवा,ंं,ंं सतासीवा,ंं,ंं नवासीवा,ंंंं,ंंंं इक्यानवेेवेेवा,ंं,ंं तिरानवेेवेेवा,ंं,ंं पचानवेेवेेवा,ंं,ंं सतानवेेवेेवा,ंं,ंं निन्यानवेेवेेवा,ंंंं,ंंंं एक ैै तीनवा,ंं,ंं एक सौै ैै पाचवा,ंं,ंं एक सौै ैै सातवा,ंं,ंं एवंं ं ं सौै ै ै एकवा,ंं,ंं एक सौै एक सौै ै ै नावैैवैै ांं ं ं । हिमाचल पद्र्रद्र्र श्ेेश्ेे ा प्र्रश््र्रशासनिक सेेवेेवा इत्यादि सयंंयंं ुुक्ुुक्त प्र्र्र्रतिियागेेगेे ी परीक्षा केेेे माध्यम सेेेे सीधी भर्र्ती द्वारा।
द ू ू स ूूसरा, चौैथ्ैैथा, आठवा,ंं,ंं दसवा,ंं,ंं चौैहैैहदवा,ंं,ंं बार्ईर्ससवा,ंं,ंं चाबैैबैै ीसवा,ंं,ंं अठार्ईर्ससवा,ंं,ंं अड़़त़़तालीसवा,ंं,ंं पचासवा,ंं,ंं चौैवैैवनवा,ंं,ंं चौैसैैसठवा,ंं,ंं तीसवा,ंं,ंं बयालीसवा,ंं,ंं छियासठवा,ंं,ंं सत्तरवा,ंं,ंं बहत्तरवा,ंं,ंं छियासीवा,ंं,ंं नब्बेेवेेवा,ंं,ंं अठानवेेवेेवा,ंं,ंं एक सौै ै ै दोेवेेवांं ं ं एवंं ं ं एक सौैैै आठवांंंं । समाज शिक्षा एवंंंं खण्ड़़़़ याजेेजेे ना अधिकारी
छठवा,ंं,ंं बारहवा,ंं,ंं बीसवा,ंं,ंं छब्बीसवा,ंं,ंं बत्तीसवांं ं ं अड़़त़़तीसवा,ंं,ंं छियालीसवा,ंं,ंं बावनवा,ंं,ंं अठावनवा,ंं,ंं बासठवा,ंं,ंं अड़़स़़सठवा,ंं,ंं चौैहैैहत्तरवा,ंं,ंं अटहत्तरवा,ंं,ंं अठासीवा,ंं,ंं बानवेेवेेवांं ं ं एवंं ं ं सौैवैैवांं ं ं । अधीक्षक ग्र्रडेे ्र ्रडेे -़़-़़ II
अटठारहवा,ंं,ंं चातैैतैै ीसवा,ंं,ंं साठवा,ंं,ंं छियहत्तरवा,ंं,ंं चौरानवेेवांंंं एवंं ंं एक सौैैै चारवांंंं । जिला अकक्ष्ेेंंक्ष्ेेंं ाण अधिकारी/अनुुदुुदश्ेेश्ेे ाक
सालेेलेे वहा,ंं,ंं चवालीसवा,ंं,ंं छप्पनवा,ंं,ंं चौैरैैरासीवा,ंं,ंं छियानवेेवेेवांं ं ं एवंं ं ं एक सौैैै छठवांंंं । महिला समाज शिक्षा सयंंयंं ाेिेंंेिेंं जका/ (मुुख्ुुख्य सेिेेिे वका)
चालीसवा,ंं,ंं अस्सीवांं ं ं एवंं ं ं एक सौै ैै दसवांंंं । प ्र ्रस्र्रसार अधिकारी (उद्यागेेगेे )
छतीसवांंंं एवंंंं बयासीवांंंं प ्र ्रस्र्रसार अधिकारी (सहकारिता)
ि टप्पणीः- रोेस्ेेस्टर प्र्रत््र्रत्यकेेकेे 110 वींं ंं रिक्ति केे े पश्चात्‌्‌ े ्‌ तब तक दाहेेहेे राया जाता रहगेेगेे ा, जब तक कि समस्त सभ्ंंभ्ंं ारक ्‌ र् ंं का प्र्र्र्र िितनिधित्व, खण्ड विकास अधिकारी केे े र् े े काडर म,ेेंं,ेेंं विहित प्र्र्र्रतििशतता तक प्र्रा्र्राप्त नहीं े (पाष्ेेष्ेे ाक) प्र्रव्र्रवर्गोेंं होे ेे जाता ह।ैै।ैै तत्पश्चात, रिक्ति उसी प्र्रव्र्रवर्ग र् सेे े े भरी जाएगी, जिससेे े े पद रिक्त होेतेेता ह।ैै।ैै
55 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

क (1) परन्तुुुु प्र्रा्र्रान्ेेन्ेे नति केेेे प्र्रय्र्रयाजेेजेे न केेेे लिए प्र्रत््र्रत्यकेेकेे कमर्चर्च ारी का,ेे,ेे जनजातीय/दगुुगुु र्र्मम क्षेेत्रत्रेेत्रोेेे मेेंेंेंं पद (पदा)ेेंेंेंं की ऐेसेेसेेेे क्षेेत्रेेत्रोेंेंेंं मेेंेंेंं पयार्प्र्प् त सख्ंंख्ंं या की उपलब्धता केेेे अध्यधीन, कम सेेेे कम एक कार्यर्ककाल तक सेेवेेवा करनी हागेेगेे ी ;

परन्तुुुु यह औैरैैर कि उपर्युुर्क्ुुक्त परन्तकुुकुु क(1) उन कर्मर्चचारियोेंेंेंं केेेे मामलेेेे मेेंेंेंं लागूूूू नही होगा जिनकी अधिवर्षिर्तता केेेे लिए पाच्ंंच्ंं ा वर्र्ष या उससेेेे कम की सेेवेेवा शष्ेेष्ेे ा रही होेेे ;

परन्तुुुु यह और भी कि उन अधिकारिया/ेेंं/ेेंं कर्मर्चचारियोेंेंेंं का,ेे,ेे जिन्हानेेनेे ेेेे जनजातीय/दुुगुुर्गर्मम क्षेेत्रेेत्र मेेंेंेंं कम सेेेे कम एक कायर्कर्क ाल तक सेवा नही की हैै,ैै, ऐेसेेसेेेे क्षेेत्रेेत्र मेेंेंेंं उसकेेेे संंववंंवर्र्ग (काडर)ंंंं मेेंेंेंं सर्वर्थ्था वरिष्ठता केेेे अनुुसुुसार स्थानान्तरण किया जायगा ।

स्पष्टीकरण।ः-उपर्युुर्क्ुुक्त परन्तकुुकुु क(1) केेेे प्र्रय्र्रयाजेेजेे न केेेे लिए जनजातीय/दगुुगुु र्र्मम क्षेेत्रत्रेेत्रोेंेंेंं मेेंेंेंं "कायर्कर्क ाल" सेेेे साधारणतया तीन वर्र्ष की अवधि या पश््र्रश््र्र ाासनिक अपक्ष्ेेक्ष्ेे ााओेंेंेंं औैरैैर कमर्चर्च ारी द्वारा किए गए कार्र्य कोेेे ध्यान मेेंेंेंं रखतेेेे हुुएुुए ऐेससेेसेेेे क्षेेत्रत्रेेत्रोेंेंेंं मेेंेंेंं तनैैनैै ाती की इससेेेे कम अवधि अभिप्र्रेेत्रेत्रेत हागेेगेे ी ।

स्पष्टीकरण।।ः-उपर्युुर्क्ुुक्त परन्तकुुकुु क(1) केेेे प्र्रय्र्रयाजेेजेे न केेेे लिए जनजातीय/दगुुगुु र्र्मम क्षेेत्रेेत्र निम्न पक्र्रक्र्र ार सेेेे होंगेः- 1. जिला लाहौैलैैल एवंंंं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पागंंगंं ी औैरैैर भरमारैैरैै उप मण्डल ।

3. रोहड़ू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना मुनीश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला के तहसील निरमण्ड का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र ।

7. जिला किन्नौर । 56 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार-वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड-भलौना और सांगना पटवार वृत और शिलाई तहसील का कोटा पाव पटवार-वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगडा पटवार-वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत पधर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार-वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच-बगडा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार-वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलो मेंं पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों मेंं यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जायगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी ;

परन्तु उन सभी मामलो मेेंं जिनमेेंं कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्र्युुक्त निर्दिष्ट उपबन्धोेंं के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/ पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी ;

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओेंं के कारण प्र्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जायगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः-अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ व कैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्वीसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धोंं के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हाेंं ।

(2) इसी पक्र्रक्र्र ार स्थायीकरण केेेे सभी मामलोेंेंेंं मेेेे ऐसे पद पर नियमित नियुिुुिु क्त/ प्र्रोन्नति सेेेे पूर्व सम्भरक (पाष्ेेष्ेे ाक) पद पर की गर्र्ई लगातार तदर्र्थ सेवा, यदि काइेेइेे र्र् हा,ेे,ेे सेेवेेवाकाल केेेे लिए गणना मेेेे ली जाएगी, यदि तदर्र्थ नियुिुुिु क्त/प्र्रोन्नति उचित चयन केेेे पश्चात और भर्र्ती और प्र्रा्र्रान्ेेन्ेे नति नियमोेंंंेंेंंंं केेेे उपबन्धोेंेंेंं केेेे अनुुसुुसार की गर्र्ई थीः

परन्तुुुु की गर्र्ई उपर्युुर्क्ुुक्त निर्दिर्ष्ष्ट तदर्र्थ सेवा कोेेे गणना मेेंेंेंं लेनेेेेे केेेे पश्चात जोेेे स्थायीकरण होगा, उसकेेेे फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तिर्तत रहेगी

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान होेेे तोेेे उसकी संरचना.- विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोकसेवा आयागेेगेे या उनकेेेे द्वारा नामनिदेशित सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्र्ती करनेेेे केेेे जिन परिस्थितियोेंेंेंं मेेंेंेंं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग सेेेे परामर्र्श किया जाएगा.- जैसा कि विधि द्वारा अपेिेेिे क्षत हा।ेे।ेे57 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 14. सीधी भर्र्ती केेेे लिए अनिवार्र्य अपक्ष्ेेक्ष्ेे ाा.- किसी सेेवेेवा या पद पर नियुिुुिु क्त केेेे लिए अभ्यर्र्थी कोेेे भारत का नागरिक हानेेनेे ा अनिवार्र्य ह।ैै।ैै

15. सीधी भर्र्ती द्वारा पद पर नियुक्ति केेेे लिए चयन.- सीधी भर्र्ती केेेे मामलेेेे मेेंेंेंं पद पर नियुिुुिु क्त केेेे लिए चयन मौखिक परीक्षा केेेे आधार पर किया जाएगा यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयागेेगेे या अन्य भर्र्ती प्र्रा्र्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझ,ेेंं,ेेंं तोेेे लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा केेेे आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम इत्यादि यथास्थिति आयोग/ अन्य भर्र्ती प्र्रा्र्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

16. आरक्षण.- सेवा मेेंेंेंं नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातिया/ेेंं/ेेंं अनुसूचित जन जातिया/ेेंं/ेेंं अन्य पिछडेेंं़़ेेंं़़ वर्र्गोेेे/अन्य प्रवर्ग केेेे व्यक्तियोेंेंेंं केेेे लिए सेवाओं मेेंेंेंं आरक्षण की बाबत जारी कियेेेे गए आदेशों केेेे अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.-सेेवेेवा मेेंेंेंं प्रत्येक सदस्य कोेेे आगामी उच्चतर पद पर प्रोन्नति केेेे लिए, समय-समय पर यथा सश्ंंश्ंं ााेिेेिे धत हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 मंेंेंेंे यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी ।

18. शिथिल करनेेेे की शक्ति.- जहांंंं राज्य सरकार की यह राय होेेे कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हैैैै वहांंंं वह कारणोेंेंेंं कोेेे लिखित मेेंेंेंं अभिलिखित करकेेेे और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग केेेे परामर्र्श सेेेे आदेश द्वारा इन नियमोेंेंेंं केेेे किन्ही उपबन्धोेंेंेंं कोेेे किसी वर्र्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) केेेे प्रवर्ग या पद (पदों)ंेंेंं की बाबत शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of this Department Government Notification No. RDD

AA(A)(1)-1/99-Part dated 30-03-2016 as required under clause (3) of Article 348 of the

Constitution of India.]

RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-9, the …… March, 2016

No. RDD-AA(A)(1)-1/99-Part.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Block Development Officer Class-I (Gazetted) in the Rural Development Department, Himachal Pradesh as per Annexure- "A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Rural Development Department, Block Development Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come in to force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Rural Development Department, Block Development Officer, Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2003 notified 58 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 vide this Department Notification Number RDD-AA(A)(1)1/99 dated 07.10.2003 are hereby repealed.

(2) Not withstanding such repeal, any appointment made or any thing done or any action taken under the rules so repealed under sub rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order, ONKAR SHARMA, Secretary (RD).

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ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of post:—Block Development Officer

2. Number of post(s):—113 (One Hundred and Thirteen)

3. Classification:—Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay :—Rs.10300-34800+ Rs.5000/- Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non selection post":—Selection.

6. Age for direct recruitment :—As may be prescribed for direct recruitment to the Himachal Pradesh Administrative Services from time to time.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he/ she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes / Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were / are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such59 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations / Autonomous Bodies.

Notes:—(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational & other qualification(s) for direct recruit(s):—(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(s):—As may be prescribed for direct recruitment to the Himachal Pradesh Administrative Service from time to time

(b) DESIRABLE QUALIFICATION(S):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s):—Age :— Not applicable.

Educational Qualifications:— As prescribed in column No. 11 below

9. Period of probation, If any:—Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods: —

(i) 50% by direct recruitment;

(ii) 50% by promotion failing which on secondment basis and from amongst the IAS / HAS Probationers (05 posts).

Note:— 05 (five) posts earmarked for IAS / HAS Probationers will be adjusted towards 50% promotion quota.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/ secondment/ transfer is to be made:—(a) By promotion from amongst the incumbents of the following feeder categories who are Graduate and possess five year's regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade:—

S.No. Feeder category %
i) Social Education & Block Planning Officer 20%
ii) Superintendent Grade-II 15%
iii) District Audit Officer / Instructor 05%
iv) Lady Social Education Organizer (Mukhya Sevika) 05%
v) Extension officer (Industries) 2.5%
vi) Extension Officer (Cooperation) 2.5%
Total . . 50%
60 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

Provided that if the incumbent of the respective feeder categories does not possess prescribed qualification of graduation but is otherwise eligible shall be considered for promotion to the post of Block Development Officer subject to the condition that he/she shall have to acquire qualification of graduation within 05 (five) years from the date of publication of these rules in the Rajpatra, Himachal Pradesh, failing which he/she shall be reverted to the respective feeder category/ post and shall be considered for promotion in future only after acquiring the requisite qualifications:

Provided further that the above condition shall not be applicable in case of those incumbents who are to retire on or before the above prescribed period of 05 (five) years.

Provided further that the incumbents(s) of feeder categories who have already been promoted as Block Development Officer before coming into force of these Rules shall remain senior to those Block Development Officers who will be promoted after coming into force of these rules, irrespective of the fact that the earlier promoted incumbents were junior to them in the cadre of respective feeder category/ post.

(b) Failing which on secondment basis form amongst incumbents of analogous post who are graduate and possess field experience in Development Sector and also working in the identical pay scale from other Departments/ Boards/ Corporations of the H.P. Government or IAS/HAS officers till the incumbent(s) in the respective feeder categories become(s) eligible for consideration for promotion(s) to the post(s) of Block Development Officer.

For filling up the posts of Block Development Officer, the following 110 points post based roster shall be followed:—

Roaster Point(s) Categories
1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, 13th, 15th, 17th, 19th, 21st, 23rd, 25th 27th, 29th, 31st , 33rd, 35th, 37th 39th, 41st, 43rd , 45th, 47th, 49th, 51st,,53rd, 55th, 57th, 59th, 61st, 63rd , 65th, 67th, 69th, 71st, 73rd 75th, 77th 79th 81st , 83rd, 85th, 87th, 89th, 91st, 93rd, 95 th, 97th, 99th, 101st, 103rd, 105th, 107th & 109th Direct recruitment through the H.P. Administrative Service Etc. Combined Competitive Examination
2nd, 4th, 8th, 10th, 14th, 22nd, 24th 28th, 30th, 64th, 66th, 70th, 72nd, 42nd, 48th, 50th, 54th, 86th, 90th 98th 102nd & 108th Social Education & Block Planning Officer.
6th, 12th ,20th, 26th, 32nd, 38th, 46th, 52nd, 58th, 62nd, Superintendent Grade-II
nd & 100th 68th, 74th, 78th, 88th, 92
18th, 34th, 60th 76th, 94th & 104th
16th, 44th, 56th 84th, 96th & 106th
40th , 80th & 110th
36th & 82nd
61 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

Note:— The roster will be rotated after every 110th vacancy till the representation to all feeder categories is achieved upto the prescribed percentage in the cadre of Block Development Officer. Thereafter, the vacancy will be filled up from the category which will vacate the post.

A (1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso A(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation;

Provided further that Officers / Officials who have not served atleast one tenure in Tribal / Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I:—For the purpose of proviso A(1) supra the "term" in Tribal / Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II:— For the purpose of Proviso A(1) supra the Tribal/Difficult areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Tehsil Nirmand, Distt. Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

62 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Patwar Circle Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrahar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi Distrist.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of the R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R & P Rules for the post , whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion:

Explanation:— The last proviso shall not render the junior incumbents(s) in-eligible for consideration for promotion if the senior in-eligible person(s) happened to be Ex-Serviceman recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of the seniority there under or recruited under the provision of Rule -3 of the Ex- servicemen (Reservation of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/ promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R & P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.— D.P.C. to be presided over by the Chairman, H.P. Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment:—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment:—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

63 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

15. Selection for appointment to post by direct recruitment:—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva- voca test if the H.P. Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or Practical Test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the Commission/ other recruiting authority, as the case may be.

16. Reservation:—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination:— Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time for promotion to the next higher post.

18. Powers to relax:—Where the State Government is of opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of Person(s) or Post(s).

___________

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दिनांक : 04 अप्रैल, 2016

la[;k % m|ksx&Hkw ¼[kfu&4½ 101@2001&Hkkx&1&168&176-&&सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला सिरमौर में पड़ने वाली 28 लघु खनिज खानों/खडडों से लधु खनिज रेत, पत्थर व बजरी के खनन्‌ हेतु नीलामी की जा रही है । क्रम संख्या 1 से 14, दिनांक 06-05-2016 (प्रातः 11.00 बजे) को व क्रम संख्या 15 से 28, पर दर्शाई गई खानों/खडडों की नीलामी दिनांक 07-05-2016 को (प्रातः 11,00 बजे) नगर परिषद हॉल, नाहन जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में सम्पन्न की जायेगी। उक्त लघु खनिज खानों/खडडों की नीलामी के लिए इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी नाहन जिला सिरमौर से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर सकता है या विभागीय website himachal.nic.in/ industry पर विवरण प्राप्त किया जा सकता है।

लघु खनिज खानों के ठेके की अवधि 15 वर्ष के लिए होगी क्योकि खानों/खडडो की भूमि वन परिभाषा के अन्र्तगत आती है इसलिए वन विभाग से गैर वानकीय प्रयोग की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर, सम्बन्धित खनि अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण पत्रा (CA) व हिमाचली नीलामी दाता हो तो खनि अधिकारी, नाहन जिला सिरमौर से प्राप्त खनन्‌ सम्बन्धित बकाया न होने का प्रमाण पत्रा व यदि गैर हिमाचली हो तो उस अवस्था में सम्बन्धित प्रदेश के खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से बकाया न होने का प्रमाण पत्रा होना आवश्यक है। इच्छुक व्यक्ति उक्त दस्तावेज एवं मुवलिग 50,000/-रूपये धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बन्धित खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत64 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 करके, नीलामी सभागार में प्रवेश करने बारे प्रवेश पत्रा प्राप्त करेगें। एक प्रवेश पत्रा पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी। बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित खनि अधिकारी, नाहन जिला सिरमौर से हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए। असफल बोलीदाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।

हस्ता0/-

निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश, शिमला 171001.

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DETAIL OF RIVER BED QUARRIES OF DISTRICT SIRMOUR

PROPOSED FOR AUCTION

Sr. No. Name of the Quarry Area Name of Mineral Reserve Price (in lacs)
Khasra No. Area
1. 2. 3. 4. 5. 6.
YAMUNA RIVER
1. Gojar Adiyan 35 64.11 Bighas (5-37-05 Hect.) Sand, Stone & Bajri 24.00 Lakhs
2. Majri Pahadwala-1 66 102.03 Bighas (8-61-10 Hect) -do- 40.00 Lakhs
3. Majri Pahadwala-11 70 26.06 Bighas (2-21-70 Hect.) -do- 10.00 Lakhs
4. Bhangani 936, 998 min 13.2 Bighas (1-10-40 Hect.) 635.08 Bighas (53-56-40 Hects.) -do- 2.25 crore
5. Guruwala 304/ 207 794.11 Bighas (66-98-05 Hects.) -do- 3.00 crore
6. Manpur Dewra-I 1108/ 608 667.06 Bighas (56-25-30 Hects.) -do- 2.50 crore
7. Manpur Dewra-II 1132/ 609 292-19 Bighas (24-69-57 Hects.) -do- 90.00 Lakhs
8. Rampur Ghat-I 390/285/ 153 24-08 Bighas (2-05-70 Hects.) -do- 10.00 Lakhs
9. Rampur Ghat-II 391/ 285/ 153 115-17 Bighas (9-76-60 Hects.) -do- 45.00 Lakhs
1. 2. 3. 4. 5. 6.
10. Kunja 389/ 279, 337 169-11 Bighas (14-29-30 Hects.) 252-12 Bighas (21-29-40 Hects.) -do- 1.50 crore
11. Devinagar 74 17-31-10 Hects. -do- 80.00 Lakhs
12. Paonta-II(A) 2171 55945.32 Sq.m. (5-59-45 Hect.) -do- 25.00 Lakhs
13. Paonta-II(B) 2172 68655.25 Sq.m. (6-86-55 Hect.) -do- 30.00 Lakhs
14. Paonta-II(C) 2173 28875.00 Sq.m. (2-88-75 Hect.) -do- 15.00 Lakhs
15. Paonta-II(D) 2174 47514.00 Sq.m. (4-75-14 Hect.) -do- 20.00 Lakhs
16. Paonta-II(E) 2175 51589.75 Sq.m. (5-15-89 Hect.) -do- 25.00 Lakhs
17. Paonta-II(F) 2176 141338.0 Sq.m. (14-13-38 Hect.) -do- 65.00 Lakhs
18. Bhuppur 770 33-34-90 Hects. -do- 1.50 crore
19. Kedarpur-I 857 12-41-00 Hects. -do- 60.00 Lakhs
20. Kedarpur-II 858 19-98-31 Hects. -do- 90.00 Lakhs
21. Ganguwala-I 54 353-04 Bighas (29-77-45 Hects.) -do- 1.25 crore
22. Ganguwala-II 55 19-94-10 Hects. -do- 90.00 Lakhs
23. Sattiwala 61 73-17-00 Bighas (6-22-55 Hects.) -do- 30.00 Lakhs
24. Upsampada Bata Mandi-I 1161 0 5-06-20 Hects. -do- 25.00 Lakhs
25. Upsampada Bata Mandi-II 1091 06-89-74 Hects. -do- 25.00 Lakhs
26. Upsampada Bata Mandi-III 1092 03-53-78 Hects. -do- 15.00 Lakhs
27. Upsampada Bata Mandi-IV 1093 05-05-07 Hect. -do- 25.00 Lakhs
28. Behral 394/ 254/60 400-11 Bighas -do- 1.50 crore
65 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

uksV%& उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आक्रर्षित करती है तथा Forest Clearance लेना अनिवार्य है।66 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 vuqYxud ^d*

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1. विभाग द्वारा जिला सिरमौर में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोेे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्तर्गत खन्‌न हेतु खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा। खन्‌न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा नीलामी उच्चतम नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी।

2. नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी ।

3. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास पेनकार्ड नम्बर, सम्बधिंत खनि अधिकारी द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण पत्रा (CA)व हिमाचली नीलामी दाता हो तो खनि अधिकारी, नाहन से प्राप्त खन्‌न सम्बध्ािंंत बकाया न होने का प्रमाण पत्रा व यदि गैर हिमाचली हो तो उस अवस्था में सम्बधिंत प्रदेश के खनन विभाग के सक्षम अधिकारी से बकाया न होने का प्रमाण पत्रा होना आवश्यक है। सम्बधिंत उक्त दस्तावेज खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिक 50,000/-रूपये धरोहर राशि,बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बधिंत खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करके नीलामी सभागार में प्रवेश करने बारे प्रवेश पत्रा प्राप्त करेगे। एक प्रवेश पत्रा पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी। बैंक ड्राफ्ट, सम्बधिंत खनि अधिकारी, नाहन हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए । असफल बोलीदाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।

4. नीलामी देने वाला व्यक्ति /बोलीदाता किसी भी जिला में खन्‌न से सम्बधिंत देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए । यदि कोई नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्‌द करके उक्त खान /खानो की पुनः नीलामी आमंत्रिात की जाएगी ।

5. सफल बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि मानी जायेगी। इसके अतिरिक्त नीलामी राशि के आधार पर आयकर एवम्‌ पंचायत टैक्स व अन्य टैक्स समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम बोलीदाता को जमा करवाने होेगें । प्रथम वर्ष की नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि प्रथम देय त्रौमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी।यह67 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 Upfront Premium राशि उच्चतम बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान की पुनः नीलाम किया जायेगा।

6. यदि कोई बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा।तथा उक्त खानों/खड्‌डों कीे पुनः नीलामी आमंत्रिात की जायेगी।

7. जिन खानों/खड्‌डों के खनिज अधिकारों को नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौेलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बधिंत खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बधिंत क्षेत्रा का निरीक्षण भी कर सकता है । नीलामी केवल उसी क्षेत्रा की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बधिंत खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

8. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्रा हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए बोलीदाता को नीलामी से पूर्व खनन्‌ अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्रा (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्रा वाली खडडो़ हेतु कोई भी हिमाचली बोलीदाता बोली नही देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खडडो़ की बोली दे सकता है।

9. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।

10. खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल बोलीदाता धारक द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority से Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में Environment Clearance या वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति में उच्चतम बोलीदाता द्वारा Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा68 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 ही निर्णय लिया जायेगा।तदोपरांत यदि सफल उच्चतम बोलीदाता Environment Clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्‌द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम बोलीदाता को जिस क्षेत्रा के लिए उसने नीलामी दी थी उस क्षेत्रा में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

11. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाग से सम्बधित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्राालय भारत सरकार से खान क्षेत्रा का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति व Registered Qualfied Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है।उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश््‌चात नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त Letter of Intent जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्रा का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएगें ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम बोलीदाता द्वारा सम्बधिंत कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा। शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रौमासिक किश्त के आधार पर ठेका राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।

12. नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।

13. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम बोलीदाता नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से पांच वर्ष में अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा। Mining Plan में आंकलित खनिज या पर्यावरण अनुमति में दर्शाइ गई मात्राा से अधिक खनिज निकालने पर ठेका रद्‌द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा । 14. यदि नीलामी में ली गई लघु खनिज़ खानों का पूर्व ठेका नीलामी के समय चल रहा है तो नीलामी में ली गई खानों/खड्‌डों का कब्ज़ा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी। 15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्तियों को मान्य होगी । इसके अतिरिक्त खन्‌न्‌ सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को69 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 यह अधिकार है कि वह किसी भी नीलामी क्षेत्रा को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है।नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी । 16. नीलामी पर लिए गये क्षेत्रा से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई बोलीदाता नीलामी पर लिऐ गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से से 5 कि0 मी0 के अन्दर होनी होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी। नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्तगर्त आवेदन करना व नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को नीलामी क्षेत्रा से उठाऐ गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी।

17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्रा कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

18. खन्‌न हेतू मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवंम Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताे के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।

19. खान/नदी/खड्‌ड में पहॅुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों/विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहुॅचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। 20. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

21. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। 22. पट्‌ट्‌ा धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्‌ड में मछलियों का शिकार न करें।

23. खन्‌न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा ।70 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 24. खनिजो़ के एकत्राीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्तक्षेेप नहीं होना चाहिए । 25. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्रा को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।

26. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्रा से निकाले गये खनिजो़ की मात्राा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा । 27. खन्‌न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 28. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP ( C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्व दायर की गई है अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा । इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।

29. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी नीलामी में लिए गये क्षेत्रा की आड़ में यदि कहीं अवेैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी । यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्‌द भी कर सकती है।

30. ठेका दार सरकार को तृतीय पक्ष की किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वंय जिम्मेदार होगा ।

31. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्‌म बोलेी को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। 32. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-31 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तें ठेका शर्तनामा निषपादन के दोैरान लगा सकती है।

33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद्‌ भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि,जमानत राशि, Upfront Premium व त्रौमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।71 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Sunil Kumar s/o Shri Dhan Dev, r/o Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.

2. Smt. Sunita Devi d/o Shri Nageshwar, r/o Village Barthwan, P.O. Urla, Tehsil Padhar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Sunil Kumar s/o Shri Dhan Dev, r/o Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Sunil Kumar s/o Shri Dhan Dev, r/o Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Sunita Devi d/o Shri Nageshwar, r/o Village Barthwan, P.O. Urla, Tehsil Padhar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Sunil Kumar s/o Shri Dhan Dev, r/o Village Dadour, P.O. Dhaban, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 13-07-2015 according to Hindu rites and customs at Arya Samaj Lower Bazar Shimla H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 19-04-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19th day of March, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District Mandi.

________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Urban,

District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Satish Kumar s/o Shri Sudershan Kumar, r/o H. No. 94/1/13, Sarswati Saddan near Geeta Bhawan, Paddal, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.

2. Smt. Poonam Sharma d/o Shri Bishamber Dass, r/o V.P.O.Mahadev, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Satish Kumar s/o Shri Sudershan Kumar, r/o H. No. 94/1/13, Sarswati Saddan near Geeta Bhawan, Paddal, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.)

. . Applicants.

72 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Satish Kumar s/o Shri Sudershan Kumar, r/o H. No. 94/1/13, Sarswati Saddan near Geeta Bhawan, Paddal, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P. and Smt. Poonam Sharma d/o Shri Bishamber Dass, r/o V.P.O.Mahadev, Tehsil Sunder Nagar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Satish Kumar s/o Shri Sudershan Kumar, r/o H. No. 94/1/13, Sarswati Saddan near Geeta Bhawan, Paddal, Tehsil Sadar, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-11-2015 according to Hindu rites and customs at Mahadev Temple , Sunder Nagar, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-04-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st day of March, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Urban), District Mandi (H.P.).

________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Shri Pradeep Kumar s/o Shri Chet Ram, r/o Village Hart, P.O. & Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.

2. Smt. Purnima d/o Shri Khem Singh, r/o Village Nichali Surari, P.O. Khadyad, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Pradeep Kumar s/o Shri Chet Ram, r/o Village Hart, P.O. & Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.) . . Applicants.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Pradeep Kumar s/o Shri Chet Ram, r/o Village Hart, P.O. & Tehsil Kotli, District Mandi, H. P. and Smt. Purnima d/o Shri Khem Singh, r/o Village Nichali Surari, P.O. Khadyad, Tehsil Kotli, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Pradeep Kumar s/o Shri Chet Ram, r/o73 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 Village Hart, P.O. & Tehsil Kotli, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 14-12-2015 according to Hindu rites and customs at Village Hart, Tehsil Kotli, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 21-04-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st day of March, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District Mandi.

________

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Kishori Lal Sharma s/o Shri Balak Ram Sharma, r/o Village Patgaher, P.O. Mundaghat, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Kishori Lal Sharma s/o Shri Balak Ram Sharma, r/o Village Patgaher, P.O. Mundaghat, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter named—Ms. Kritika d/o Shri Kishori Lal Sharma s/o Shri Balak Ram Sharma, r/o Village Patgaher, P.O. Mundaghat, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Patgaher, Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Ms. Kritika Sharma Daughter 26-02-2002

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding the date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Patgaher, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 01-04-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

74 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 03/2016 तारीख मजरूआ : 17/02/2016 तारीख पेशी : 22/03/2016 श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्द लाल, निवासी ग्राम न्हेवट, डाकघर पाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--भू-राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती बारे प्रार्थना-पत्र।

इस मुकद्दमें का संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी श्री महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्द लाल, निवासी ग्राम न्हेवट, डाकघर पाहल, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा न्हेवट में प्रार्थी का नाम महेन्द्र लाल पुत्र स्व0 श्री नन्द लाल दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड व ब्यानात बाशिन्दगानदेह, के अनुसार प्रार्थी का नाम महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 श्री नन्द लाल है जो कि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर या एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 23-04-2016 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अंतिम रुप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 22-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री विजय कुमार पुत्र श्री देश राज, जात तरखान, गांव सनोली, डा0 सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री विजय कुमार पुत्र श्री देश राज, जात तरखान, गांव सनोली, डा0 सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 22-07-2013 को श्रीमती बख्शो देवी पुत्री श्री मलकियत चन्द, जात तरखान, गांव फतेहपुर, डाकघर नंगडा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।75 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 22-04-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 22-03-2016 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम

अशवनी कुमार वशिष्ठ बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशवनी कुमार वशिष्ठ पुत्र श्री जोग राज, निवासी जखेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र रोहित कुमार वशिष्ठ का जन्म गांव जखेड़ा में दिनांक 27-07-1991 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-03-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम

अशवनी वशिष्ठ बनाम आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अशवनी वशिष्ठ पुत्र श्री जोग राज, निवासी जखेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र गगन वशिष्ठ का जन्म गांव जखेड़ा में दिनांक 20-07-1993 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं। 76 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-03-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम

मनीष मनकोटिया बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मनीष मनकोटिया पुत्र श्री चरणजीत सिंह, निवासी पंजाबर, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री आराध्या ठाकुर का जन्म गांव पंजाबर में दिनांक 10-06-2013 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 21-04-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-03-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री मोती लाल पुत्र श्री केहर सिंह, जात राजपूत, गांव बहड़ाला, डा0 बहड़ाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

77 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान बाला में श्री मोती लाल पुत्र श्री केहर सिंह, जात राजपूत, गांव बहड़ाला, डा0 बहड़ाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 02-12-2005 को श्रीमती सीमा पुत्री श्री दाता राम, जात राजपूत, गांव पालेआल, डाकघर गढ़शंकर, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण बहड़ाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण बहड़ाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19-04-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 19-03-2016 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)

आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कुलदीप कुमार पुत्र हुसन चन्द, वासी ललड़ी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय/ न्यायालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र दीपक कुमार का जन्म दिनांक 20-03-2004 को गांव ललड़ी में हुआ है लेकिन उसके जन्म की तिथि ग्राम पंचायत ललड़ी के अभिलेख में दर्ज नहीं है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-4-2016 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित कर सकता है।

यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत ललड़ी को आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।78 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 4 अप्रैल, 2016/15 चैत्र, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 04 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-04-04.3_gazette_2016-04_04_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-04-04.3_gazette_2016-04_04_2016.