राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
(गोपनीय एवं मन्त्रीपरिषद)
अधिसूूचूूचना
शिमला-2, 4 अप्रैल, 2016
संख्याः जी.ए.डी.(सी सी)5-2/71.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलॉकेशन) रूल्ज, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः- 4-राजपत्र/2016-5-04-2016 (79) 80 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलॉकेशन) रूल्ज, (151वां संशो धन) नियम, 2016 है ।
(2) ये नियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे ।
2. शड्यूल का संशोधन.--दी बिजनैस ऑफ दी गवर्नमैंट ऑफ हिमाचल प्रदेश (ऐलॉकेशन) रूल्ज, 1971 से संलग्न शड्यूल में शीर्षक "PERSONNEL DEPARTMENT" के उप शीर्षक "(a) APPOINTMENT" की मद संख्या 16 के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात :-
"16. Himachal Pradesh Staff Selection Commission-all matters concerning.".
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव ।
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[Authoritative English Text of this Department Notification No. GAD(CC)-5-2/71 dated 4th April,
2016 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(Confidential & Cabinet)
NOTIFICATIONS
Shimla-171002, the 4th April, 2016
No. GAD(CC)-5-2/71.—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, hereby makes the following rules further to amend the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) (151st Amendment) Rules, 2016.
(2) They shall come into force with immediate effect.
2. Amendment of SCHEDULE.—In the SCHEDULE appended to the Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules, 1971, in heading "PERSONNEL DEPARTMENT", in sub-heading"(a) APPOINTMENT", for item No. 16, the following item shall be substituted, namely:—
"16. Himachal Pradesh Staff Selection Commission-all matters concerning.".
By order, Sd/- Chief Secretary.
81 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938ब अदालत श्री सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
श्री अमित कुमार पुत्र श्री रनधीर सिंह, वासी री, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर
बनाम
आम जनता
विषय.-इश्तहार मस्तरी मुनादी बराए विवाह पंजीकरण।
श्री अमित कुमार पुत्र श्री रनधीर सिंह, वासी री, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर व शक्ति देवी पुत्री बलवन्त सिंह, वासी खडसा, तहसील धार कला, जिला गुरदासपुर ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किये है व आवेदन किया है कि दिनांक 11-05-2008 को अनुसार प्रमाण- पत्र श्री निरंकारी दरबार राबडी पिण्डी शिख राईटस हिन्दू रीति-रिवाज से वासी री, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में इन दोनों की शादी हुई है। इस संदर्भ में दोनों ने अपने-अपने शपथ पत्र भी संलग्न करवाए हैं शादी पंजीकरण करने हेतु आवेदन किया है।
अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी ब्यक्ति को उक्त बारे कोई आपाि एवम् एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 29-04-2016 को सुबह 10 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जायेगा व विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 11-03-2016 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमती लभदू देवी पत्नी श्री अनन्त राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभडोल, जिला . . प्रार्थिन मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीक दोयम श्रीमती लभदू देवी पत्नी श्री अनन्त राम, निवासी गांव व डाकघर सिमस, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन के पति का वास्तविक नाम अनन्त राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल बैरू में प्रार्थिन के पति का नाम नन्त राम लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 82 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938 18-04-2016 को 10 बजे इस अदालत हाजिर हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 28-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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समक्ष तहसीलदार एवम् सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री ध्यान सिंह पुत्र चमारू, निवासी गांव जलाड, डाकघर करसाल, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी . . प्रार्थी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
. . फरीक दोयम श्री ध्यान सिंह पुत्र चमारू, निवासी गांव जलाड, डाकघर करसाल, तहसील लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने शपथ पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम ध्यान सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल हटाण में प्रार्थी का नाम ध्याना लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 18-04-2016 को 10 बजे इस अदालत हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 28-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभडोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),
District Shimla (H. P.)
Shri Paras Ram s/o Shri Shankar, r/o Village Bhad, P.O. Anandpur, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.
Versus
General Public .. Respondent.
Whereas Shri Paras Ram s/o Shri Shankar, r/o Village Bhad, P.O. Anandpur, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughter named—Ms. Anita d/o Shri Paras Ram s/o Shri Shankar, r/o Village Bhad,83 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938 P.O. Anandpur, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Kot, Shimla.
| Sl. No. | Name of the family member | Relation | Date of birth |
| 1. | Ms. Anita | Daughter | 02-02-1992 |
Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding the date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Kot, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.
Issued today 04-04-2016 under my signature and seal of the court.
Seal. Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla.
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ब अदालत जनाब चन्द्र मोहन चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी ग्राम बनाड, डा0 सरसु, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री संजय कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी ग्राम बनाड, डा0 सरसु, उप-तहसील नारग ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अमन का जन्म मिति 07-06-2009 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत द्राब्बली, उप-तहसील नारग में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 19-04-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
चन्द्र मोहन चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी
उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।84 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री नन्द लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी केनाल रोड़ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी सिरमौर
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 24/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री नन्द लाल पुत्र श्री कन्हैया लाल, निवासी केनाल रोड़ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता कन्हैया लाल की मृत्यु तिथि 05-08-1986 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपने ऊपर वर्णित पिता की मृत्यु तिथि 05-08-1986 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री कन्हैया लाल की मृत्यु तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-4-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री कन्हैया लाल की मृत्यु तिथि को नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती प्रियंका पत्नी स्व0 श्री मुकेश बराड़, निवासी Nimgahana Gauratha, जिला झान्सी (उ0 प्र0)
. . वादिया
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 23/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
85 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938श्रीमती प्रियंका पत्नी स्व0 श्री मुकेश बराड़, निवासी Nimgahana, तहसील Gauratha, जिला झान्सी (उ0 प्र0) ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पति स्व0 श्री मुकेश बराड़ की मृत्यु तिथि 02-02-2014 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत अमरकोट में अपने ऊपर वर्णित पति मुकेश बराड़ की मृत्यु तिथि 02-02-2014 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री मुकेश बराड़ की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत अमरकोट, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-04-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री मुकेश बराड़ की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी वार्ड नं0 10, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी सिरमौर
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 22/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री प्रताप सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी वार्ड नं0 10, देवीनगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री सुनिन्द्र कौर की जन्म तिथि 17-05-89 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 17-05-89 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सुनिन्द्र कौर की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-4-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और 86 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938 समझा जायेगा कि उक्त सुनिन्द्र कौर की जन्म तिथि को नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
बाला देवी पुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी डोडंली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 21/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
बाला देवी पुत्री श्री बलबीर सिंह, निवासी डोडंली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 01-05-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत खोदरी में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 01-05-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को बाला देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खोदरी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-4-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त बाला देवी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
सुनील कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी शिवा रुदाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
. . वादी
बनाम87 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938 आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 20/16
उनवान मुकदमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
सुनील कुमार पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी शिवा रुदाना, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र दीक्षांत की जन्म तिथि 10-04-2013 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत शिवा में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 10-04-2013 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को दीक्षांत की जन्म तिथि ग्राम पंचायत शिवा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-4-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त दीक्षांत की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती उल्फत पत्नी श्री सुकरदीन, निवासी मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
. . वादिया
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 19/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती उल्फत पत्नी श्री सुकरदीन, निवासी मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपने पुत्र रेहान अली की जन्म तिथि 09-07-07 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 09-07-07 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री रेहान अली की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-4-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा 88 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938 मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त रेहान अली की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री धर्म सिंह पुत्र श्री तेली राम, निवासी ग्राम नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
. . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 18/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री धर्म सिंह पुत्र श्री तेली राम, निवासी ग्राम नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री सविता देवी की जन्म तिथि 20-01-2001 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत मोहकमपुर नवादा में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 20-01-2001 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सविता देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मोहकमपुर नवादा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-4-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सविता देवी की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।89 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री सुनील रावत पुत्र श्री शुरवीर सिंह रावत, निवासी कुन्जा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर
. . वादी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 17/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सुनील रावत पुत्र श्री शुरवीर सिंह रावत, निवासी कुन्जा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अन्श की जन्म तिथि 14-07-12 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुन्जा में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 14-07-12 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को अन्श की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुन्जा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-4-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त अन्श की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री रवि पासी पुत्र श्री मदन लाल, निवासी केनाल रोड़, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी सिरमौर
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी प्रकरण सं0 : 25/16
उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री रवि पासी पुत्र श्री मदन लाल, निवासी केनाल रोड़, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता स्व0 श्री मदन लाल की मृत्यु तिथि 21-07-88 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद् में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस 90 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 5 अप्रैल, 2016/16 चैत्र, 1938 सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब में अपने ऊपर वर्णित पिता स्व0 श्री मदन लाल की मृत्यु तिथि 21-07-88 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्व0 श्री मदन लाल की मृत्यु तिथि नगरपालिका परिषद पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 23-4-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त मदन लाल की मृत्यु तिथि को नगरपालिका परिषद् में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 19-03-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।
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अदालती इश्तहार
ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री राम लाल पुत्र श्री रिखी राम, निवासी कालथ, डा0 रजाना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राम लाल पुत्र श्री रिखी राम, निवासी कालथ, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र मुकेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 3-6-2003 है का नाम ग्राम पंचायत रजाना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 22-04-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर मुकेश कुमार का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 23-3-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है