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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 15, 21 April 2016

Published 21 April 2016

Gazette no.
15
Gazetteid
15/GAZETTE/2016-21/04/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-04-21.15_gazette_2016-21_04_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

[Authoritative English Text of this Department Notification No. EDN-C-A (3)-3/2013, dated as

required under Clause (3 ) of Article 348 of the constitution or India].

ELEMENTARY EDUCATION

NOTIFICATION

Shimla, the 19th April, 2016

No. EDN-C-A (3) 3/2013-Vol-II.—In exercise of the powers conferred by secton-32 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Governor Himachal 15-राजपत्र/2016-21-04-2016 (299) 300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 Pradesh is pleased to notify the remodel the process of Continuous and Comprehensive Evaluation (CCE) for all the Elementary schools run by the State with immediate effect as follow: —

1. Evaluation of students shall be done in two terms. Terms I (Winter closing schools- February to June and Summer Closing schools-April to September) and Term II (Winter closing schools-July to December and October to March) with effect from 2016-17 session onwards.

2. Evaluation would be continuous but at a stipulated time-period, as per annexure-1 and progress of students to be recorded in a separate register to be maintained by each teacher.

3. Under oral evaluation, teacher would give marks to the student on their reading, comprehension, discussion and answering abilities and record in the register.

4. Regarding Formative Assessments (FAs), teacher may take class test as and when feel necessary but at stipulated time as per annexure- 1, a well designed and organized test will be conducted at class level of 60 to 75 minutes. The marks of these tests would be entered in the register for record.

5. Evidences of progress, assignments and other activities would be maintained in the form of Student Port Folio.

6. Every student would be required to do at least three assignments per subject in a Term as per their choice and ability on the basis of the content taugh to them during the term.

7. The syllabus would be divided in two terms. Some important segment of syllabus which has been done in first term and has link in next class would be again revised so that continum is not broken and students do not face problem in subsequent classes.

8. In addition to scholastic part, co scholastic aspect of students is also important. So some important domain like extra ordinary achievements, interpersonal relationship, moral values (honesty & respect for others) national values, social adjustment, cleanliness, cultural aspects etc. would be considered.

9. In Sumrnative Assessment (SA), in order to avoid rote memory, some problem solving questions, creative writing, picture reading; find the odd one out, reasoning, one word answers, fill i n the blanks, MCQ, jumbled sentences, comprehension, diagrammatic representation , short answers and detailed answer etc. would also be included.

10. The School Incharge, Principal/Headmaster/CHT as the case may be shall ensure that all teachers under their charge maintain class and subject wise proper record of student's achievement in self made registers as already noted above. The inspecting teams which visi t the schools from time to time will also see the CCE register.

11. Learning gaps found in the students would be addressed by the teachers by taking proper remedial measures as per the specific needs.

12. The Weightage to be given to Formative and Summative assessment is as per annexure-2.

301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938 13. On the basis of marks achieved in Formative and Summative assessment each child

would be awarded grades as per the table given below :

Sl. No. Total % marks obtained Grade to be awarded Remarks
1. 80-100 A Out standing
2. 65-79 B Very Good
3. 50-64 C Good
4. 35-49 D Average
5. 1-34 E Below Average

14. Schools which are affiliated and registered with Himachal Pradesh Board or School Education, Dharamshala, H.P. shall evaluate students as per CCE guidelines provided from time to time and maintain records.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Education).

___________

Annexure-1

A-Term for winter closing schools:

I-Terrn: i) FA-l Unit test in the last week of March

ii) A-2 Unit test in the second week of May

iii) SA-1 Summative assessment in the last week of June.

II- Term: i) FA-3 Unit test in the 3rd week of August

ii) FA-4 Unit test in the 3rd week of October

iii) SA -2 Summative assessment in the 2nd week of December

B-Term for summer closing schools:

i) FA-l Unit test in the second week of May

ii) FA-2 Unit test in the 3rd week of June

iii) SA-l Summative assessment in the 3rd week of September.

II-Terrn: i) FA-3 3rd week of Novernber

ii) FA-4 1st week of Ianuary

iii) SA -2 2nd week of March 302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 In Kullu and Lahaul & Spiti the Summative Assessment schedule may vary due to Dushera Holidays.

a) Formative assessment would be school based. Fomative assessment would be conducted in first two periods and there after routine classes wouid continue. It would be a full working day for students and teachers.

b) Summative assessment would be of 3-hours.

___________

Annexure-2

Class-I & II

TERMS FORMATIVE ASSESSMENT (50) SUMMATIVE ASSESSMENT (50) TOTAL (100) GRADE
FA-1 (25) FA-2 (25) Assignment (l 0) Oral (I5) Written (25)
Oral (10) Written (15) Oral (10) Written (15)
TERM-I
TERM-II

CIass-III, IV & V

TERMS FORMATIVE ASSESSMENT (50) SUMMATIVE ASSESSMENT (50) TOTAL (200) GRADE
FA-1 (25) FA-2 (25) Assignment (15) Written (35) 100 +100
Oral (5) Written (20) Oral (5) Written (20)
TERM- I
TERM-II

Class-VI, VII & VIII

TERMS FORMATIVE ASSESSMENT (50) SUMMATIVE ASSESSMENT (50) TOTAL (200) GRADE
FA-1 (25) FA-2 (25) Assignment (15) Written (35) 100 +100
Oral (5) Written (20) Oral (5) Written (20)
TERM-I
TERM-II
303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938

LAW DEPARTMENT

NOTICE

Shimla-2, the 20th April, 2016

No. LLR-E(9)-1/ 2015-Leg.-III.—Whereas, the following Advocates of District Kullu and Shimla, H.P. have applied for appointment of Public Notary in Sub-Division Kullu and Sub Division Rohru of their respective Districts under rule 4 of the Notaries Rules, 1956:—

1. Shri Ravender Singh Rana, Advocate S/o Sh. Hira Singh, R/o Village Latipri, P.O. Bahu, Tehsil Banjar, District Kullu, HP.

2. Shri Dinesh Jhingta, Advocate S/o Sh. P.R. Jhingta, R/o Village Bhamnoli, P.O. Sumerkot, Tehsil Rohru, District Shimla, HP.

Therefore, I undersigned in exercise of the power conferred vide Government Notification No. LLR-A(2)-1/2014-Leg. dated 7th November, 2014, hereby issue notice under rule 6 of theNotaries Rules, 1956, for the information of general public for inviting objections, if any, within a period of fifteen days from the date of publication of this notice in Rajpatra, H.P. against their appointment as Notary Public in Sub-Division Kullu of District Kullu and Sub-Division Rohru of District Shimla.

(Competent Authority), DLR-cum-Deputy Secretary (Law-Legislation).

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th April, 2016

No.HHC/GAZ/14-99/80-II.—The Hon'ble High Court of H.P., in exercise of the powers vested in it under Rule 10(3) of the H.P. Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to extend the period of probation of Ms. Anshu Chaudhary, Ms. Anita Sharma, Shri Jitender Kumar, Ms. Abha Chauhan, Shri Ajay Kumar, Ms. Akanksha Dogra and Shri Vivek Kaisth, members of the H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judges (Junior Division) due to non-availability of permanent post.

By order, Sd/- Registrar General.

304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th April, 2016

No.HHC/GAZ/14-99/80-II.—The Hon'ble High Court of Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in it under Article 235 of the Constitution of India read with Rule 12 of the H.P. Judicial Service Rules, 2004 is pleased to order the confirmation of Ms. Geetika Kapila, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Kandaghat as a member of the H.P.Judicial Service, in the aforesaid cadre with immediate effect.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th April, 2016

No.HHC/GAZ/14-99/80-II.—The Hon'ble High Court of H.P., in exercise of the powers vested in it under Rule 10(3) read with Rule 18 of the H.P.Judicial Service Rules, 2004, has been pleased to extend the period of probation of Shri Nav Kamal, Civil Judge (Junior Division)-cum JMIC Karsog, w.e.f. 21.1.2016, Shri Nishant Verma, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(3), Hamirpur w.e.f. 21.12.2015, Ms. Pratibha Negi, Civil Judge (Junior Division)-cum- JMIC(2), Ghumarwin w.e.f. 26.12.2015 and Shri Baljit, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(2), Amb w.e.f. 21.12.2015 for a further period of one year enabling them to qualify the Departmental examination.

By order, Sd/- Registrar General.

___________

ब अदालत तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुकद्दमा दरुस्ती :

श्री सुधीर सिंह पुत्र श्याम सिंह, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

आम जनता

श्री सुधीर सिंह पुत्र श्याम सिंह, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम सुधीर सिंह पुत्र श्याम सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938 महाल जटेहड, मौजा सराह में उसका नाम जीवन सिंह पुत्र श्यामा दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल जटेहड, मौजा सराह में सुधीर सिंह पुत्र श्याम सिंह दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-05-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुकद्दमा दरुस्ती :

श्रीमती श्रेष्ठा देवी पुत्री श्याम सिंह, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

आम जनता

श्रीमती श्रेष्ठा देवी पुत्री श्याम सिंह, निवासी सराह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम श्रेष्ठा देवी पुत्री श्याम सिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल जटेहड, मौजा सराह में उसका नाम मंगला देवी पुत्री श्यामा दर्ज है। आवेदिका अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल जटेहड, मौजा सराह में श्रेष्ठा देवी पुत्री श्याम सिंह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 02-05-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री स्वरूप कुमार बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 श्री स्वरूप कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी चमयारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र सुमित कुमार की जन्म तिथि 06-07-2012 है परन्तु ग्राम पंचायत भीतलू में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सुमित कुमार की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-5-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 7-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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In the Court of Shri Girjesh Chauhan, Executive Magistrate, Dharamshala, Tehsil

Dharamshala, District Kangra, H. P.

1. Shri Suresh Kumar son of Shri Rukko Ram, r/o Tangroti Khas, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Neelma Devi d/o Shri Jaishi Ram, r/o Banwala, Tehsil Dharmashala, District Kangra.

Versus

1. The General Public

2. Secretary G.P. Tangroti Khas.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicant have made an application under section 8(4) of the H. P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 14-02-2015 at Tangroti but has not been found entered in the records of the Registrar of Marriages i.e. Secretary G.P. Tangroti Khas.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore, necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of the above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 02-05-2016 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 7th day of April, 2016.

Seal. Sd-/

GIRJESH CHAUHAN, Executive Magistrate, Tehsil Dharamshala.

___________

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नंम्बर : 11/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 6-5-2016

अजय नेगी

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री अजय नेगी सुपुत्र श्री बेनी प्रसाद नेगी, निवासी H.No. 321 Ward No. 7 Loran, P.O. Dhalpur, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के ध्रुव नेगी का जन्म दिनांक 24-7-2008 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्‌ कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ध्रुव नेगी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 6-5-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित नगर परिषद्‌ को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नंम्बर : 10/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 6-5-2016

वुध राम

बनाम308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वुध राम सुपुत्र श्री शिव राम, निवासी राउगी, डाकघर कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की आदिती का जन्म दिनांक 30-7-2011 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत कराड़सू के अभिलेख में दर्ज न है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आदिती की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 6-5-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नंम्बर : 12/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 6-5-2016

राज कुमार

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राज कुमार सुपुत्र श्री विशन, निवासी Ward No. 8, अप्पर Dhalpur, कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के अश्वनी का जन्म दिनांक 1-5-2003 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्‌ कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अश्वनी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 6-5-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित नगर परिषद्‌ को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नंम्बर : 14/M.E./T/2016

तारीख पेशी : 6-5-2016 1. श्री हीरा लाल पुत्र श्री प्रेम चन्द, निवासी व डा0 शिरढ़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 2. श्रीमती रूमा देवी पुत्री श्री नील चन्द, निवासी वड़ी, डा0 शिरढ,़ तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 26-03-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 21-01-2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान शिरढ़ में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-5-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नंम्बर : 15/M.E./T/2016

तारीख पेशी : 6-5-2016 1. श्री नील चन्द पुत्र श्री वसन्तु राम, गांव रानी नगर, डा0 भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती कला देवी पुत्री श्री नूप राम, गांव सूमा, डा0 डुघीलग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे। 310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 5-4-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-2-2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान सूमा में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 6-5-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0

वीर सिंह पुत्र स्व0 श्री खगी, निवासी ग्राम मंढोल, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी/फरीेक अब्बल।

बनाम

1. श्री भजन दास पुत्र स्व0 खगी, निवासी मंढोल

2. सरन दास पुत्र स्व0 खगी, निवासी मंढोल वर्तमान रिहायश ब्लाक नं0 4, सैट नं0 63, हाऊसिंग बोर्ड कलोनी, संजोली शिमला।

3. शीला देवी पुत्री श्री कली राम, निवासी मंढोल, तहसील जुब्बल

4. बेली राम पुत्र स्व0 जिया, ग्राम बझाणू, तहसील जुब्बल

5. शमशेर सिंह, सरदार सिंह पुत्रगण स्व0 हेत राम, निवासी मंढोल

6. श्रीमती कमला देवी उपनाम कौलां पत्नी स्व0 हेत राम, निवासी मंढोल, तहसील जुब्बल

. . फरीकैन दोयम। प्रार्थना-पत्र बाबत तकसीम भूमि खाता नं0 148, 149 वाका चक मंढोल तथा खाता नं0 13 महाल जंगल मंढोल, खाता नं0 72, उप-महाल गहीर, खाता नम्बर 15, खाता नम्बर 17 व खाता नम्बर 115, उप-महाल जौहटा, तहसील जुब्बल।

प्रार्थना-पत्र तकसीम बाबत भूमि उपरोक्त अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है जिसमें उपरोक्त फरीकैन क्रम संख्या 1 से 6 को बार-बार अदालत द्वारा समन जारी किए गए है परन्तु समनों की तामील नही हो पा रही है। अब अदालत को विश्वास हो गया है कि उपरोक्त फरीक दोयम की तामील साधारण तरीका से नहीं हो सकती है।311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938 अतः इस इश्तहार के माध्यम से उक्त फरीक दोयम को सूचित किया जाता है कि मिसल तकसीम की पैरवी करने हेतु दिनांक 27-4-2016 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष पेश कर सकता है। गैर हाजरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-3-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, जुब्बल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री अनील चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री राजेन्द्र पुत्र श्री दीपक कुमार, निवासी गांव व डाकघर चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला

. . वादी

बनाम

(1) आम जनता

(2) सचिव, नगर पंचायत चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला . . प्रतिवादी। विषय.--वादी के बच्चों का नाम व जन्म तिथि नगर पंचायत चौपाल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां नगर पंचायत चौपाल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है। अब वादी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां नगर पंचायत चौपाल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि निम्न प्रकार से हैः- नाम सम्बन्ध जन्म तिथि

1. सोनल पुत्री 22-11-2012 2. विवेक पुत्र 07-03-2014 इसलिए नगर पंचायत चौपाल, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 07-05-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, नगर पंचायत चौपाल को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 07-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनील चौहान,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 ब अदालत श्री अनील चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री उदम सिंह पुत्र स्व0 श्री हीरा सिंह, गांव साउंली, डाकघर देईया, तहसील चौपाल, जिला शिमला . . वादी (हि0 प्र0)

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत देईया दोची, तहसील चौपाल

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देईया दोची के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देईया दोची के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा रखा है। अब वादी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत देईया दोची के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है जो कि निम्न प्रकार से हैः- नाम सम्बन्ध जन्म तिथि

रजनीश कुमार पुत्र 15-03-1998

इसलिए ग्राम पंचायत देईया दोची, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 07-05-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके आगामी कार्यवाही हेतु सचिव, ग्राम पंचायत देईया दोची को भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 07-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनील चौहान,

उप-मण्डलाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला।

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ब अदालत श्री आर0 के0 ममगाईन, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, निवासी कमरऊ

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, निवासी कमरऊ ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी लड़की नाम किरन कुमारी का जन्म दिनांक 24-6-1991 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कमरऊ के जन्म के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी है।313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2016 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निश्चित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपाि प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुमित्रा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः दिनांक 8-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ।

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ब अदालत श्री आर0 के0 ममगाईन, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, निवासी कमरऊ

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, निवासी कमरऊ ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के नाम कपिल का जन्म दिनांक 17-7-1992 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कमरऊ के जन्म के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2016 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निश्चित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपाि प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुमित्रा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः दिनांक 8-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ।

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ब अदालत श्री आर0 के0 ममगाईन, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, निवासी कमरऊ

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी स्व0 श्री तिलक राज, निवासी कमरऊ ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के नाम अरुन कुमार का जन्म दिनांक 19-10-1984 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कमरऊ के जन्म के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सकी है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 22-4-2016 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निश्चित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपाि प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुमित्रा देवी पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः दिनांक 8-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ............/Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री हरि कृष्ण पुत्र श्री सुभाष चन्द, जात ब्राह्मण, गांव बनगढ़, डा0 जखेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री हरि कृष्ण पुत्र श्री सुभाष चन्द, जात ब्राह्मण, गांव बनगढ़, डा0 जखेड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 19-01-2013 को श्रीमती रूबी पुत्री श्री योग राज, जात ब्राह्मण, गांव बुधर कोटली, डाकघर नंगल खुंगा, तहसील दसूहा, जिला होशियारपुर (पंजाब) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण बनगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण बनगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 04-05-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।315 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938 न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) दावा संख्या : ........../Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री योगेश कुमार पुत्र श्री धोतू राम, जात सैणी, गांव सन्तोषगढ़, डा0 सन्तोषगढ, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री योगेश कुमार पुत्र श्री धोतू राम, जात सैणी, गांव सन्तोषगढ़, डा0 सन्तोषगढ, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 23-09-2009 को श्रीमती सुमन रानी पुत्री श्री धर्मपाल सैणी, जात सैणी, गांव कोटला कलां, डाकघर ऊना, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका।

अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 04-05-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ........../Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री विशाल वशिष्ट पुत्र श्री यशपाल, जात ब्राह्मण, गांव भडोलियां कलां, डा0 बहड़ाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री विशाल वशिष्ट पुत्र श्री यशपाल, जात ब्राह्मण, गांव भडोलियां कलां, डा0 बहड़ाला, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 24-07-2015 को श्रीमती प्रियंका वासुदेवा पुत्री श्री ओमदेव वासुदेवा, जात ब्राह्मण, गांव सन्तोषगढ़, डाकघर सन्तोषगढ़, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण भड़ोलियां कलां, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका। 316 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण भडोलियां कलां, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 08-05-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-04-2016 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)

दावा संख्या : ........../Teh. Una/M. Reg./20…….

श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री लाब चन्द, जात जट्‌ट, गांव ड़ठवाड़ा, डा0 धमान्दरी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

दावा अन्तर्गत धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996.

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री लाब चन्द, जात जट्‌ट, गांव ड़ठवाड़ा, डा0 धमान्दरी, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह दिनांक 05-02-2014 को श्रीमती आरती देवी पुत्री श्री हरमहिन्द्र सिंह, जात जट्‌ट, गांव बलोह, डाकघर बटूही, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) के साथ हुआ है। लेकिन अज्ञानता के कारण अपने विवाह का इन्द्राज स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह पंजीकरण ड़ठवाड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में न करवा सका। अतः इस सन्दर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित के विवाह का इन्द्राज रजिस्ट्रार विवाह स्थानीय पंजीकरण ड़ठवाड़ा, तहसील ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0) में दर्ज करवाने बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 08-05-2016 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा इसके बाद उक्त वर्णित विवाह के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। इसके बाद कोई भी एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 08-04-2016 को मेेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम

सुरेश कुमार वशिष्ट बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

317 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख 1938

श्री सुरेश कुमार वशिष्ट पुत्र श्री माघी राम, निवासी भडोलियां कलां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र हिमांशु वशिष्ट का जन्म गांव भडोलियां कलां में दिनांक 22-05-1993 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-04-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम :-जनता आम

सुरेश कुमार वशिष्ट बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सुरेश कुमार वशिष्ट पुत्र श्री माघी राम, निवासी भडोलियां कलां, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र सुधांशू वशिष्ट का जन्म गांव भडोलियां कलां में दिनांक 10-12-1990 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 05-05-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 05-04-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।318 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अप्रैल, 2016/1 वैशाख, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-04-21.15_gazette_2016-21_04_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-04-21.15_gazette_2016-21_04_2016.