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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 20, 27 April 2016

Published 27 April 2016

Gazette no.
20
Gazetteid
20/GAZETTE/2016-27/04/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-04-27.20_gazette_2016-27_04_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अप्रैल, 2016

संख्याः पब-एफ(12)-2/2011.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक पत्रकारिता के लिए वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के लिए प्रिंट व इलैक्ट्रौनिक मीडिया के लिए पुरस्कार देने के लिए छानबीन समिति के लिए निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क), हिमाचल प्रदेश सरकार।

20-राजपत्र/2016-27-04-2016 (473) 474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 2. श्री वेपा राव, प्रतिष्ठित पत्रकार, दी स्टेट्‌स्मैन, हिमाचल प्रदेश, शिमला।

3. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त समिति राज्य से सम्बन्धित विकासात्मक पत्रकारिता के लिए जो प्रविष्ठियां प्राप्त हुई हैं, की छानबीन कर निर्णायक मण्डल के समक्ष रखने की अनुशंसा करेगी ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)।

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सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 25 अप्रैल, 2016

संख्याः पब-एफ(12)-2/2011.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक पत्रकारिता के लिए वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के लिए प्रिंट व इलैक्ट्रौनिक मीडिया के लिए पुरस्कार देने के लिए निर्णायक मण्डल में निम्नलिखित सदस्यों को मनोनीत करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. श्री दीपक धीमान, सम्पादक, दैनिक भास्कर, चण्डीगढ़।

2. श्री सन्तोष तिवारी, सम्पादक, दैनिक ट्रिब्यून, चण्डीगढ़।

3. श्री रमेश विनायक, स्थानीय सम्पादक, हिन्दोस्तान टाईम्ज़, चण्डीगढ़।

4. डा0 शशि भूषण, सम्पादक, ईटीवी हिमाचल, न्यूज़ चैनल, हिमाचल प्रदेश, शिमला।

उपरोक्त मण्डल राज्य से सम्बन्धित विकासात्मक लेख/स्टोरियां जो पुरस्कार के लिए चयनित हुई हैं, को पुरस्कार देने के लिए सरकार को अनुशंसा करेगा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (सूचना एवं जन सम्पर्क)।475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938

MEDICAL EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

NO:HFW-B(B)-15-3/2006-Vol-II Dated: Shimla-2 the 25/04/2016 Subject: Regarding re-employment/ extension in service to the faculty members of Medical Colleges.

The undersigned is directed to refer to the subject noted above and to say that the matter with regard to re-employment/ extension in service to the faculty members of Medical Colleges was engaging the attention of the Government for some time past.

After careful consideration of the matter, the Governor Himachal Pradesh is pleased to order as under:—

(i) In the case of IGMC/ Dr. RPGMC, Tanda, re-employment would be considered on a case to case basis depending on the needs of specific department. Such re-employed people/faculty shall not hold any position of Head of Department (HOD), Vice Principal, Principal, Dean and Director Medical Education etc.

(ii) Faculty members i.e Professors, Associate Professor opting for a positing to Nahan/ Hamirpur/Chamba Medical Colleges would on case to case basis get an extension in service upto 65 years. They will also be eligible to hold administrative positions i.e HOD, Vice Principal and Principal etc. However after 65 years of age, they would be considered for re-employment on a case to case basis. They would, however, not be eligible for holding any administrative position after 65 years.

(iii) This notification shall come into effect from 14.01.2016.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Health).

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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अप्रैल, 2016

संख्याःकार्मिक(नियुक्ति-IV)-ए(1)-01/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श स,े कार्मिक विभाग में संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 हैं। 476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग में संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.--संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा)

2. पद(पदों) की संख्याः--01 (एक)।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) ।

4. वेतनमान.-- `15600-39100+ `8400/- ग्रेड पे।

5. "चयन पद" अथवा "अचयन पद".--चयन ।

6. सीधे भर्ती के लिए आयुः--लागू नहीं ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएः--अनिवार्य अर्हता (एं)ः--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं)ः--लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींः--आयुः--लागू नहीं। शैक्षिक अर्हता(एं)ः--लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--लागू नहीं ।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्धारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सेकण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सेकण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जाएगा :--''उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा) और सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि-राजभाषा) के रूप में संयुक्ततः 04 (चार) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 04 (चार) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-राजभाषा) के रूप में 02 (दो) वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।''477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलाें में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हों, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--लागू नहीं।

16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षाः--सेवा में प्रत्येक सदस्य को आगामी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए समय-समय पर यथा संशधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। 478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-A(1)-1/2015 dated 23-

04-2016 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-IV)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd April, 2016

No. Per (A-IV)-A (1)-1/2015.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-Official Language) Class-I (Gazetted) in the Department of Personnel, as per Annexure "A" appended to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel, Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law- Official Language), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Chief Secretary.

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ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT LEGAL REMEMBRANCER-CUMJOINT SECRETARY (LAW-OFFICIAL LANGUAGE) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH.

01. Name of post.— Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-Official Language).

02. Number of post (s).—01 (One)

03. Classification.—Class-I, (Gazetted)

04. Scale of pay.— ` 15600-39100 + ` 8400/- Grade Pay.

479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 05. Whether "Selection" post or "Non-Selection post.—Selection

06. Age for direct recruitment.—Not applicable.

07. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Essential Qualification(s):— Not applicable.

Desirable Qualification(s):—Not applicable.

08. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification(s):— Not applicable.

09. Period of probation, if any.— Not applicable

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which pomotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law- Official Language), possessing 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Deputy Legal Remembrancer-cum- Deputy Secretary (Law- Official Language), possessing 4 (four) years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Deputy Legal Remembrancer cum-Deputy Secretary (Law- Official Language) and Assistant Legal Remembrancer-cum Under Secretary (Law-Official Language), which shall also include essential service of 2 (two) years as Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law- Official Language)"

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen 480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex- Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R& P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Department Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time, for promotion to the next higher post.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the HP Public service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-IV)

अधिसूचना

शिमला-2, 23 अप्रैल, 2016

संख्याःकार्मिक(नियुक्ति-IV)-ए(1)-02/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श स,े कार्मिक विभाग में संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-अंग्रेजी) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, में संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-अंग्रेजी) वर्ग-I, (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 हैं।481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव।

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उपाबन्ध-"क" हिमाचल प्रदेश सरकार कार्मिक विभाग में संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-अंग्रेजी) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.--संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-अंग्रेजी)

2. पद(पदों) की संख्याः--01 (एक)।

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) ।

4. वेतनमान.-- `15600-39100+ `8400/- ग्रेड पे।

5. "चयन पद" अथवा "अचयन पद".--चयन ।

6. सीधे भर्ती के लिए आयुः--लागू नहीं ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएः--अनिवार्य अर्हता (एं)ः--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं)ः--लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहींः--आयुः--लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता(एं)ः--लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--लागू नहीं ।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्धारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सेकण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सेकण्डमेंट/स्थानान्तरण किया जाएगाः--''उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-अंग्रेजी) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 03 (तीन) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-अंग्रेजी) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-अंग्रेजी) और सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि-अंग्रेजी) के रूप में संयुक्ततः 04 (चार) वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके 04 (चार) वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें उप विधि परामर्शी एवं उप सचिव (विधि-अंग्रेजी) के रूप में 02 (दो) वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी।'' 482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलाें में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हों, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--लागू नहीं।

16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 17. विभागीय परीक्षाः--सेवा में प्रत्येक सदस्य को आगामी उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए समय-समय पर यथा संशधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति(व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद(पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. Per(A-IV)-A(1)-1/2015 dated

23-04-2016 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

DEPARTMENT OF PERSONNEL (A-IV)

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 23rd April, 2016

No. Per (A-IV)-A (1)-1/2015.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-English) Class-I (Gazetted) in the Department of Personnel, as per Annexure "A" appended to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Personnel, Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-English), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Chief Secretary.

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ANNEXURE-A RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF JOINT LEGAL REMEMBRANCER-CUM-JOINT SECRETARY (LAW-ENGLISH) CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF PERSONNEL, GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH.

01. Name of post.— Joint Legal Remembrancer-cum-Joint Secretary (Law-English).

02. Number of post (s).—01 (One)

03. Classification.—Class-I, (Gazetted) 484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 04. Scale of pay.— ` 15600-39100 + ` 8400/- Grade Pay.

05. Whether "Selection" post or "Non-Selection post.—Selection

06. Age for direct recruitment.—Not applicable.

07. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— Essential Qualification(s):— Not applicable.

Desirable Qualification(s):—Not applicable.

08. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promotee(s).—Age:—Not applicable.

Educational Qualification(s):— Not applicable.

09. Period of probation, if any.— Not applicable

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which pomotion/secondment/transfer is to be made.—By promotion from amongst the Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law-English), possessing 03 (three) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, rendered if any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Deputy Legal Remembrancer-cum- Deputy Secretary (Law-English), possessing 4 (four) years regular service or regular combined with continuous adhoc service combined as Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law-English) and Assistant Legal Remembrancer-cum Under Secretary (Law- English), which shall also include essential service of 2 (two) years as Deputy Legal Remembrancer-cum-Deputy Secretary (Law- English)" (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in the Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule 3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment /promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R& P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is

to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Department Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time, for promotion to the next higher post.

18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the HP Public service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री संजय कुमार पुत्र प्रभु राम, निवासी गांव गुआड, डाकघर प्रीणा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी। 486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 इस अदालत में श्री संजय कुमार पुत्र प्रभु राम, निवासी गांव गुआड, डाकघर प्रीणा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि रवीना कुमारी उसकी बेटी है उसकी जन्म तिथि 01-06-1993 है तथा ग्राम पंचायत प्रीणा में नाम व जन्म तिथि दर्ज करवाना चाहता है

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पुत्र प्रभु राम, निवासी गांव गुआड, डाकघर प्रीणा, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि व नाम को ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि व नाम को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री विष्णु पुत्र जस्सा, निवासी गांव कुठेड, डाकघर कलंदरा, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री विष्णु पुत्र जस्सा, निवासी गांव कुठेड, डाकघर कलंदरा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पौत्र नामक नवू कुमार पुत्र पपू राम की जन्म तिथि 01-10-2010 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री विष्णु पुत्र जस्सा, निवासी गांव कुठेड, डाकघर कलंदरा, तहसील व जिला चम्बा के पौत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पौत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।487 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री विष्णु पुत्र जस्सा, निवासी गांव कुठेड, डाकघर कलंदरा, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री विष्णु पुत्र जस्सा, निवासी गांव कुठेड, डाकघर कलंदरा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पौत्र नामक मनीष कुमार पुत्र पपू राम की जन्म तिथि 12-12-2008 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री विष्णु पुत्र जस्सा, निवासी गांव कुठेड, डाकघर कलंदरा, तहसील व जिला चम्बा के पौत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पौत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री शिव करण पुत्र बैंसू, निवासी गांव दुरील, डाकघर प्रीणा, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री शिव करण पुत्र बैंसू, निवासी गांव दुरील, डाकघर प्रीणा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र अंकुश शर्मा की जन्म तिथि 29-01-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री शिव करण पुत्र बैंसू, निवासी गांव दुरील, डाकघर प्रीणा, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत प्रीणा, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे। 488 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री अभिषेक पुत्र श्री किशोर कुमार, निवासी गांव नखली, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री अभिषेक पुत्र श्री किशोर कुमार, निवासी गांव नखली, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 09-09-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री अभिषेक पुत्र श्री किशोर कुमार, निवासी गांव नखली, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री सुनील कुमार पुत्र श्री वेली राम, निवासी गांव कुनाह, डाकघर कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।489 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 इस अदालत में श्री सुनील कुमार पुत्र श्री वेली राम, निवासी गांव कुनाह, डाकघर कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र शिवान्शु की जन्म तिथि 30-10-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री सुनील कुमार पुत्र श्री वेली राम, निवासी गांव कुनाह, डाकघर कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

--------- ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा रजत पुत्र श्री कमल सिंह, निवासी गांव नगोडी, परगना साच, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में रजत पुत्र श्री कमल सिंह, निवासी गांव नगोडी, परगना साच, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 27-04-1996 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रजत पुत्र श्री कमल सिंह, निवासी गांव नगोडी, परगना साच, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम सभा ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा। 490 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938

ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री वाल कृष्ण, निवासी गांव गुदरा, डाकघर वाट, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री वाल कृष्ण, निवासी गांव गुदरा, डाकघर वाट, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 08-06-1994 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री उपेन्द्र कुमार पुत्र श्री वाल कृष्ण, निवासी गांव गुदरा, डाकघर वाट, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

(1) रमेश कुमार पुत्र परस राम, निवासी घोलटी, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा (2) शिमला देवी पुत्री ओम प्रकाश, निवासी गांव व डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.-विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में रमेश कुमार पुत्र परस राम व शिमला देवी पुत्री ओम प्रकाश ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 12-04-1992 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित पंचायत/नगर परिषद्‌ को पारित कर दिए जायेंगे।491 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा हनीफ पुत्र इस्सा, निवासी गांव कुरील, डाकघर साहो, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में हनीफ पुत्र इस्सा, निवासी गांव कुरील, डाकघर साहो, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री जुलेखा की जन्म तिथि 06-07-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि हनीफ पुत्र इस्सा, निवासी गांव कुरील, डाकघर साहो, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा भानो पुत्र सरवन, निवासी गांव झकरोठ, डाकघर किडीे, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में भानो पुत्र सरवन, निवासी गांव झकरोठ, डाकघर किडीे, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक तनिषा की जन्म तिथि 06-07-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है। 492 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि भानो पुत्र सरवन, निवासी गांव झकरोठ, डाकघर किडीे, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत किडी, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा रीना देवी पत्नी राकेश कुमार, निवासी तरुना, डाकघर सिंगीे, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में रीना देवी पत्नी राकेश कुमार, निवासी तरुना, डाकघर सिंगीे, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक वंशिका ठाकुर की जन्म तिथि 04-12-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रीना देवी पत्नी राकेश कुमार, निवासी तरुना, डाकघर सिंगीे, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा पुष्प राज पुत्र प्रकाश चंद, निवासी गांव जनज्ला, डाकघर भडियाकोठी, तहसील चम्बा

बनाम493 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में पुष्प राज पुत्र प्रकाश चंद, निवासी गांव जनज्ला, डाकघर भडियाकोठी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 07-12-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है पुष्प राज पुत्र प्रकाश चंद, निवासी गांव जनज्ला, डाकघर भडियाकोठी, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा एवं विवाह पंजीकरण अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

(1) मयूर वर्नवाल पुत्र ओम प्रकाश, निवासी मुहल्ला धडोग, चम्बा शहर, तहसील चम्बा (2) अनिता कुमारी पुत्री सैली राम, निवासी गांव लाहल, डाकघर खनी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.-विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में मयूर वर्नवाल पुत्र ओम प्रकाश व अनिता कुमारी पुत्री सैली राम ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 24-04-2015 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने पर विवाह को पंजीकृत करने के आदेश सम्बंधित पंचायत/नगर परिषद्‌ को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा। 494 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938

In the Court of Dr. Nipun Jindal (IAS), Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate

Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)

1. Arun Kumar aged 22 years s/o Shri Suresh Kumar, r/o Village Panoh PO Chauri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).

2. Preeto Devi aged 22 years d/o Shri Nek Ram, r/o Village Panjot, PO Himmer, Tehsil Tauni Devi (Bamson), District Hamirpur (H. P.)

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Arun Kumar aged 22 years s/o Suresh Kumar, r/o Village Panoh, PO Chauri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.) and Preeto Devi aged 22 years d/o Shri Nek Ram, r/o Village Panjot, P.O. Himmer, Tehsil Tauni Devi (Bamson), District Hamirpur (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 13-04-2016 in Shiv Parvati Mandir at Anu District Hamirpur H.P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 20-05-2016. After that no objections will be entertaind and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 16-04-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- (Dr. NIPUN JINDAL IAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री मान सिंह पुत्र श्री मंगत राम, गांव कुठेड, डाकघर धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।

राजपत्र इश्तहार बारे।495 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 श्री मान सिंह पुत्र श्री मंगत राम, गांव कुठेड, डाकघर धनोटू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हल्फी गुजारा है कि मेरी माता श्रीमति नारो देवी की मृत्यु 10-2-1998 को हुई थी। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुई है।

अतः इस अखदारी इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 11-05-2016 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री काली दास नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 38/2014 तारीख पेशी : 13-05-2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :- प्रेम चंद वनाम अमर सिंह आदि।

Publication U/O, 5 Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 वावत भूमि खाता नं0 35, खतोनी नं0 110 ता 111, खसरा किता-26, रकवा तादादी 0-35-16 है0 स्थित महाल टपेहड मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :-

1. अमार सिंह पुत्र, 2. ववली देवी पुत्री, 3. झान्जा देवी पुत्री दमोदरी पुत्री होन्सू, 4. मिलाप चंद पुत्र धनी राम, 5. जमना देवी विधवा, 6. राज कुमार पुत्र, 7. संजीव कुमार पुत्र, 8. सुषमा देवी पुत्री, 9. रीता देवी पुत्रीयां जगत राम पुत्र धनी राम 10.वीना देवी पुत्री 11. पमी देवी पुत्री 12.राज रानी पुत्री 13. नीनू रानी पुत्री 14. —ष्णा देवी विधवा रिखी राम 15. पंकज चौधरी पुत्र 16. अनामिका चौधरी पुत्री 17.नीलम देवी पुत्री रमेश कुमार सभी निवासी महाल टपेहड मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीवख्स नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय कोे यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 13-05-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज कावले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 21-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 496 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938

ब अदालत काली दास नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 39/2014 तारीख पेशी : 13-05-2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक :- प्रेम चंद बनाम अमर सिंह आदि।

Publication U/O 5, Rule 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1954 बावत भूमि खाता नं0 26, खतोनी नं0 92 ता 98, खसरा किाा-11, रकबा तादादी 1-55-14 है0 स्थित महाल टपेहड मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :-

1. अमर नाथ पुत्र सुन्दर, 2. शिवचरन पुत्र रोशन लाल, 3. मिलाप चन्द पुत्र धनी राम, 4. जमना देवी विधवा, 5. राज कुमार पुत्र, 6. सजीव कुमार पुत्र, 7. सुषमा देवी पुत्री, 8. रीता देवी पुत्री जगत राम पुत्र धनी राम, 9. रमा देवी पुत्री, 10. मन्जू देवी पुत्री, 11. सवीता देवी पुत्री, 12. सीमा देवी पुत्री, 13. अनुवाला पुत्री 14. चंचला देवी पत्नी स्व0 श्री मनोहर लाल पुत्र भरेवतू, 15. चरन दास पुत्र भरेवतू , 16. रविन्दर कुमार पुत्र 17. वडी देवी पुत्री, 18. कान्ता देवी पुत्री, 19. पवना देवी पुत्री, 20. लक्ष्मी देवी पुत्री, 21. रेवां देवी पत्नी स्व0 श्री गोरख पुत्र दरयोधन, 22. कुलदीप पुत्र, 23. तिलक राज पुत्र, 24. दर्शना देवी पुत्री, 25. सुभाषना देवी पुत्री, 26. पप्पी पुत्री रतना पुत्र दरयोधन, 27. अमर सिंह पुत्र, 28. ववली देवी पुत्री दमोदरी पुत्री होन्सू , 29. पंकज पुत्र अनामिका चौधरी पुत्री, 31. नीलम देवी पत्नी स्व0 श्री रमेश कुमार, 32. वीना देवी पुत्री, 33. पम्मी देवी पुत्री, 34. राजरानी पुत्री, 35. नीनू रानी पुत्री, 36. —ष्णा देवी पत्नी स्व0 श्री रिखी राम पुत्र गुरभक्त सभी निवासी महाल टपेहड मौजा रझूं, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीवख्स नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय कोे यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके नहीं हो सकती है।

अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 13-05-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज कावले समायत नहीं होगा।

आज दिनांक 21-03-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------- ब अदालत कार्याकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मिसल नं0 :- /ई0एम0/2015

तारीख 13-05-2016 भोली देवी पत्नी जगननाथ, निवासी मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार राजपत्र।497 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938 प्रार्थी भोली देवी पत्नी जगननाथ, निवासी तहसील इन्दौरा ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया है कि उसके बेटे का जन्म दिनांक 13-02-1994 को उसके गांव मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मोहटली, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजी—त न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजी—त करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री गुरमूख सिंह पुत्र जगननाथ, निवासी इन्दौरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजी—त करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालन या वकालतन दिनांक 13-05-2016 को प्रातः 10.00 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 8-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्याकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Sub-Divisional Magistrate Theog, District Shimla, H.P.

Shri Sunil Kumar s/o Late Shri Mast Ram, r/o Village Dehna, Tehsil Theog, District Shimla . . Applicant. H.P.

Versus

The General Public

. .Respiondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Sunil Kumar s/o Late Shri Mast Ram, r/o Village Dehna, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of his name along with date of birth is 18-06-1987 in the record of Gram Panchayat Cheog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 16-05-2016, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 11-04-2016.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate Theog,

District Shimla .

498 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Theog, District Shimla, H.P.

Shri Chuni Lal s/o Sh. Gita Ram, r/o Village Baliya, P.O. Tiyali, Tehsil Theog, District . . Applicant. Shimla, H. P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Chuni Lal s/o Sh. Gita Ram, r/o Village Baliya, P.O.Tiyali, Tehsil Theogi, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Ishani whose date of birth is 17-02-2016 in the record of Gram Panchayat Tiyali.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry of the above mentioned name, may submit his objections in writing in this court on or before 16-05-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 11-04-2016.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla.

__________

In the Court of M.R. Bhardwaj HAS, Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla, H. P.

Shri Sunil Kumar s/o Late Sh. Mast Ram, r/o Village Dehna, P.O. Cheog, Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla, H. P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Sunil Kumar s/o Late Sh. Mast Ram, r/o Village Dehna, P.O. Cheog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application stating there in that he could not registered the Death of his sister Gaytri Devi d/o Mast Ram whose date of death is 08-11-1985 in the record of Gram Panchayat Cheog, Tehsil Theog.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 16-05-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

499 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938

Given under my hand and seal of the court on this 11-04-2016.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla.

__________

In the Court of M.R. Bhardwaj HAS, Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla, H. P.

Shri Sunil Kumar s/o Late Sh. Mast Ram, r/o Village Dehna, P.O. Cheog, Tehsil Theog, . . Applicant. District Shimla, H. P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Sunil Kumar s/o Late Sh. Mast ram, r/o Village Dehna, P.O. Cheog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application stating there in that he could not rigistered the death of his mother Shibi Devi w/o Mast Ram whose date of Death 17-11-1985 in the record of Gram Panchayat Cheog, Tehsil Theog.

Whereas, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry of the above mentioned name, may submit his objections in writing in this court on or before 16-05-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 11-04-2016.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla.

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Theog, District Shimla, H.P.

Shri Anil Omta s/o Shri Gian Singh, r/o Village Jhandoli, P.O. Darkoti, Tehsil Kotkhai, . . Applicant. District Shimla, H. P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Anil Omta s/o Shri Gian Singh, r/o Village Jhandoli, P.O. Darkoti, Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Airvil whose date of birth is 31-01-2015 in the record of Gram Panchayat Darkoti.

500 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry of the above mentioned name, may submit his objections in writing in this court on or before 16-05-2016, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 11-04-2016.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla.

__________

In the Court of Sub-Divisional Magistrate Theog, District Shimla, H.P.

Shri Daya Nand Jhoita s/o Shri Atma Ram r/o Village Tau, P.O. Tharola, Tehsil Kotkhai, . . Applicant. District Shimla, H. P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Daya Nand Jhoita s/o Shri Atma Ram, r/o Village Tau, P.O. Tharola, Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his son namely Gaurav Jhoita whose date of birth is 16-03-1993 in the record of Gram Panchayat Tharola.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry of the above mentioned name, may submit his objections in writing in this court on or before 16-05-2016, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 11-04-2016.

Seal.

Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla. __________

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री कमलेन्द्र चौहान पुत्र श्री उजागर सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

501 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कमलेन्द्र चौहान पुत्र श्री उजागर सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र/पुत्री अदिति चौहान, अभिनव चौहान जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 16-06-1994, 29-06-1997 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-05-2016 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर श्री/कुमारी अदिति चौहान, अभिनव चौहान का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री तपेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह नौहरा धार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री तपेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवेन्द्र सिंह, निवासी नौहरा धार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री समीक्षा ठाकुर, जिसकी जन्म तिथि 16-09-2010 है का नाम ग्राम पंचायत नौहरा धार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अब सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-05-2016 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करें। बसुरत दीगर कुमारी समीक्षा ठाकुर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री श्री भीम बहादुर, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) 502 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री दुर्गा सिंह पुत्र श्री भीम बहादुर, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मेें अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र वेदान्त, जिसकी जन्म तिथि 24-12-2010 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-05-2016 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर श्री/कुमार/कुमारी वेदान्त का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री संजीव कुमार पुत्र श्री गालवा, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री संजीव कुमार पुत्र श्री गालवा, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र/पुत्री पंकज कुमार, प्रियंका जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 10-02-2002, 9-03-2003 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 11-05-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर पंकज कुमार पुत्र व प्रियंका पुत्री का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।503 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938

अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हिरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री जयपाल पुत्र श्री शकरू, निवासी धनगा (रोंडी), उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जयपाल पुत्र श्री शकरू, निवासी धनगा (रोंडी), उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्री/पुत्र अन्जली कुमारी, अभिषेक जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 1-09-1999, 22-12-2001 है का नाम ग्राम पंचायत देवना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 11-05-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर अन्जली कुमारी पुत्री व अभिषेक पुत्र का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07-04-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :—

Shri Ankur Aggarwal s/o Shri Rajender Kumar Aggarwal, r/o House No. 67, Ward No. 4, Badripur Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Nisha Bist d/o Shri Heera Singh Bist, r/o House No. A/42,TIT Colony Neemuch, M.P.

Versus

General Public

Whereas Shri Ankur Aggarwal s/o Shri Rajender Kumar Aggarwal, r/o House No. 67, Ward No. 4, Badripur Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Nisha Bist d/o Shri Heera Singh Bist, r/o House No. A/42,TIT Colony Neemuch, M.P. have filed an application for registration of their marriage solemnized between them on 16-04-2014 and they have been living as 504 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938 husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 16-04-2014 Shri Ankur Aggarwal s/o Shri Rajender Kumar Aggarwal, r/o House No. 67, Ward No. 4, Badripur Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Nisha Bist d/o Shri Heera Singh Bist, r/o House No. A/42,TIT Colony Neemuch, M.P. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal on dated 04-04-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

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In the court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :—

Shri Jesse Heruka s/o Shri Lobsang, r/o 3743 58th St. Apt 3rd FL Woodside NY 11377 U.S.A. and Mrs. Sonam Choedon d/o Shri Nillu alias Nelu, r/o House No. 14,Village Tillourdhar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

Whereas Shri Jesse Heruka s/o Shri Lobsang, r/o 3743 58th St. Apt 3rd FL Woodside NY 11377 U.S.A. and Mrs. Sonam Choedon d/o Shri Nillu alias Nelu, r/o House No. 14,Village Tillourdhar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. have filed an application for registration of their marriage solemnized on 03-04-2016 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body has any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 03-04-2016 Shri Jesse Heruka s/o Shri Lobsang, r/o 3743 58th St. Apt 3rd FL Woodside NY 11377 U.S.A. and Mrs. Sonam Choedon d/o Shri Nillu alias Nelu, r/o House No. 14,Village Tillourdhar, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal on dated 04-04-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

505 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख 1938

CHANGE OF NAME

I, Raksha Devi w/o Sh. Teja Singh (Mother of Rahul Guleria) Resident of Vill. Bhed Kahad, P.O. Kotla, Teh. Jawali, Distt. Kangra declare that the name of my son is entered in the enrolment card with CBSE Board as Rahul in place of Rahul Guleria which is mentioned in the aadhar card etc. So to be corrected my son name in CBSE Board as Rahul Guleria.

Raksha Devi w/o Sh. Teja Singh, Resident of Vill. Bhed Kahad, P.O. Kotla, Teh. Jawali, Distt. Kangra (H.P.).

506 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 अप्रैल, 2016/7 वैशाख, 1938

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-04-27.20_gazette_2016-27_04_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-04-27.20_gazette_2016-27_04_2016.