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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 23, 30 April 2016

Published 30 April 2016

Gazette no.
23
Gazetteid
23/GAZETTE/2016-30/04/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-04-30.23_gazette_2016-30_04_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th April, 2016

No:PLG FC(F).4-2/2014-15-Skill Dev.(ADB) Vol-1.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute State Level Steering Committee (SLSC) for smooth implementation of Skill Development activities in the State, with immediate effect:

1. Chief Secretary to the GOHP Chairman 2. ACS/Pr. Secretary (Fin. & Plg) to the GOHP Member 3. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Education) to the GOHP Member

23-राजपत्र/2016-30-04-2016 (551) 552 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938 4. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Tech. Edu,) to the GOHP Member

5. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (LEP) to the GOHP Member

6. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (UD) to the GOHP Member

7. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (RD) to the GOHP Member

8. ACS/ Pr. Secretary/ Secretary (Ind) to the GOHP Member

9. Adviser (Planning) Member

10. Managing Director (HPKVN) Member-Secretary The functions of the Steering Committee will be as under : -

1. To provide overall direction and guidance for ADB funded program.

2. To approve annual work Plans and budget for each line department's physical and financial targets.

3. To review any serious financial irregularity / audit note.

4. To bring in good practices and linkages with Ministry of Skill, NSDC, Sector skill council, Industry and Industry Associations for the programs.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Planning).

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PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th April, 2016

No:PLG FC(F).4-2/2014-15-Skill Dev.(ADB) Vol-1.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the Monitoring and Implementation Committee (MIC) of the line departments running the skill development activities /programmes in the State, with immediate effect.

1. MD (HPKVN)

Convener

2. Commissioner- cum- Director (LEP) Member 3. Director (Higher Education) Member 4. Director( Technical Education) Member 5. Director Industries Member 6. Director (RD)

Member 7. Director (UD)

Member553 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938 The functions of the Project Monitoring and Implementation Committee are as under:- 1. To prepare detail activities for the ADB program with line-item wise costing.

2. To develop annual work plans and budget for the ADB program.

3. To review savings/ excess expenditure, if any, in budget (line item wise) and provide feedback to the State Level Steering Committee (SLSC) for any changes required in the budget.

4. To undertake regular meetings, atleast on a quarterly basis, to review the implementation of ADB program.

5. To review the availability of funds with all Implementing Agency(IA) and ensure removal of bottlenecks.

6. To review submission of work plans and budget for the ADB program by each IA.

7. To review submission of Utilization Certificate (UC), Action Taken Report (ATR) for audit objections/report, and other financial management requirements.

8. Any other that may be required for smooth implementation of the project.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Planning).

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 36/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव दाईन, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं। 554 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938 4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (कनाल मरले में)
हमीरपुर बड़सर दाईन 3209/3153/1 0-04
3092/2948/1 0-05
3093/2955/1 0-16
3095/2955 28-14
किता 4 29-19

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 18/2016.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव कैहडरू़, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।555 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0 में)
हमीरपुर हमीरपुर कैहड़रू 94/1 00-00-42
95/1 00-00-35
97/1 00-00-32
98/1 00-00-22
99/1 00-00-20
107/1 00-01-36
121/1 00-05-64
142/1 00-01-78
143/1 00-00-56
145/1 00-00-34
146/1 00-00-52
147/1 00-00-38
148/1 00-01-02
149/1 00-00-48
151/1 00-00-32
152/1 00-00-62
156/1 00-01-26
184/1 00-00-24
187/1 00-00-14
188/1 00-00-48
189/1 00-00-15
222/1 00-00-48
223/1 00-00-12
224/1 00-00-72
232/1 00-02-50
235 00-00-90
242 00-01-17
248/1 00-01-54
249/1 00-00-72
261/1 00-01-75
263/1 00-00-36
264/1 00-00-88
266/1 00-00-06
267/1 00-00-26
279/1 00-00-04
280/1 00-00-60
280/1 00-00-65
282/1 00-03-59
282/1 00-00-24
283/1 00-01-48
285/1 00-00-52
286/1 00-00-33
288/1 00-00-11
294/1 00-00-12
301/1 00-00-24
303/1 00-00-46
349/1 00-00-58
350/1 00-00-20
351/1 00-00-04
353/1 00-00-18
354/1 00-00-09
402/1 00-00-14
403/1 00-00-30
590/1 00-00-76
591/1 00-06-34
594/1 00-00-48
595/1 00-00-02
596/1 00-00-20
597/1 00-00-24
598/1 00-00-26
600/1 00-00-11
983/1 00-00-42
996/1 00-01-65
1010/1 00-01-26
1013/1 00-02-58
1013/2 00-03-29
1013/3 00-00-58
1025/1 00-00-55
1026 00-00-48
1027/1 00-05-28
किता 70 0-62-98
557 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 20/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव टिकऱ, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (कनाल मरले में)
हमीरपुर हमीरपुर टिकऱ 609/530 0-2
613/535/1 0-8
615/536 0-1

558 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938

617/536 0-2
618/537/1 0-8
817/538 कम अज मरला
620/541/1 0-2
622/542/1 0-1
624/542 0-1
628/544/1 0-1
630/544/1 0-2
631/547/1 0-7
633/547/1 0-10
798/607/1 0-2
803/639/1 0-3
804/639/1 0-3
549/1 0-16
662/576/1 0-1
641/596/1 0-7
853/797/1 0-1
854/797/1 0-1
किता 21 3-19

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-

अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 21/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव लाहण़, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर- नादौन- कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु559 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938 भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(है0 में)
हमीरपुर हमीरपुर लाहण 487 0-00-07
488 0-02-12
490 0-01-63
492 0-04-34
किता 4 0-8-16

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 24/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव डिडवीं, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला -घागस -घुमारवी -हमीरपुर- नादौन- कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 560 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(कनाल मरले में)
हमीरपुर हमीरपुर डिडवीं 134/1 0-7
293/1 0-2
304 0-3
308 0-7
309 0-17
313 0-2
507/314/1 0-5
318 0-2
319 0-1
407/1 0-6
408/1 0-2
494/434/1 0-1
किता 12 2-15

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)561 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 25/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भिड़ा तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला -घागस -घुमारवी -हमीरपुर- नादौन- कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0( नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0 में)
हमीरपुर हमीरपुर भिड़ा 222 0-00-72
256/1 0-00-66
377 0-00-68
378 0-00-36
2/1 0-00-90
3/1 0-01-35
11/1 0-00-69
13/1 0-00-58
547/1 0-01-21
549/1 0-01-08

562 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938

567/1 0-00-18
किता 11 0-08-41

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 26/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव झनिकार तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला -घागस -घुमारवी -हमीरपुर- नादौन- कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0( नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(कनाल मरले में)
हमीरपुर हमीरपुर झनिकार 59/1 0-19
किता 1 0-19

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।563 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 27/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव समराला तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला -घागस -घुमारवी -हमीरपुर- नादौन- कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0( नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0 में)
हमीरपुर हमीरपुर समराला 144 0-01-95
किता 1 0-01-95

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 28/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मैड़ तहसील व जिला 564 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938 हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला -घागस -घुमारवी -हमीरपुर- नादौन- कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (कनाल मरले
हमीरपुर हमीरपुर मैड 39/1 0-6
1068/44/1 0-2
1153/447/1 4-3
1158/450/1 0-10
1160/450/1 0-1
1512/1498 3-18
1497/1487 0-11
1163/455/1 0-8
1166/460/1 0-3
1169/476/1 0-3
1170/478/1 0-13
1172/478/1 0-9
1173/480/1 0-10
1176/482/1 0-2
1181/484/1 0-12
1182/485/1 0-7
1184/485/1 0-3
1185/496/1 0-5
1187/496/1 0-6
1480/452 0-8
1494/1481 0-5
1495/1481 11
1510/1498 0-2
1189/497/1 0-13
1398/1192/1 0-5
1399/1198/1 0-6
502/1 18
1278/853/1 0-7
854/1 0-12
857/1 1-4
1281/893/1 0-12
1282/893/1 0-3
1289/999/1 0-11
1291/999/1 0-1
1503/1288 0-13
1482/1452 0-7
1483/1452 0-12
1496/1484 0-11
5111/1498 0-12
1504/1288 1-5
1299/1005/1 0-18
1003/1012/1 0-3
1302/1012/1 0-2
1314/1062/1 0-7
1315/1063/1 0-2
1317/1063/1/1 1-3
1321/1066/1 0-13
किता 47 27-13
565 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)। 566 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 29/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव साई उग्याला, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला -घागस -घुमारवी -हमीरपुर- नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवएतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0 में)
हमीरपुर हमीरपुर साई उग्याला 2 0-17-86
3/1 0-00-35
4/1 0-00-35
5/1 0-00-70
6/1 0-00-70
7/1 0-00-10
8/1 0-00-66
54/1 0-04-80
62/1 0-00-18
63/1 0-01-96
90/1 0-01-60
90/2 0-00-20
91/1 0-00-26
92/1 0-00-02
97/1 0-00-04
98/1 0-00-09
112/1 0-00-03
114/1 0-00-05
115/1 0-00-06
170 0-01-12
171 0-00-18
116/1 0-00-18
117/1 0-00-08
118/1 0-00-56
119/1 0-00-05
120/1 0-00-20
150/1 0-00-39
151/1 0-01-70
152/1 0-00-16
154/1 0-01-82
155/1 0-00-28
156/1 0-00-10
157/1 0-00-20
172 0-00-77
165/1 0-00-52
166/1 0-00-18
167/1 0-00-57
168/1 0-00-05
175/1 0-00-64
177/1 0-00-05
182/1 0-00-10
किता 41 0-40-91
567 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 30/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव सौर, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला -घागस -घुमारवी -हमीरपुर- नादौन- कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारायह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।569 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (कनाल मरले में)
हमीरपुर बडसर सौर 336/1 0-4
337/1 0-5
359/1 0-2
360/1 0-3
361/1 0-5
362/1 0-5
367/1 0-3
368/1 0-3
369/1 0-1
373 0-5
374 0-5
377 0-12
378 0-14
379 1-13
380 0-7
381/1 0-3
580/1 0-2
592/1 1-13
165 0-3
370 0-5
371 0-16
387 1-4
388 0-2
389 0-4
581 0-4
582 0-12
584 0-4
585 1-7
किता 28 12-6

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-2, the 28th April, 2016

No. UD-A(1)1/2015.—The name of elected Vice-President of M. C. Nalagarh published in this Department's Notification of even number dated 9.2.2016 may be read as 'Smt. Saroj, Ward No.7, Nalagarh, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan, HP in place of Sh. Dharamender Rana, Ward No.2.

By order, Manisha Nanda Addl. Chief Secretary (Urban Dev.).

___________

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

FORM -5

(See rule -8)

NOTICE OF PUBLICATION OF EXISTING LAND USE MAP

Shimla, the 28th April, 2016

No. HIM/TP/PJT/PA-Nadaun/2004/Vol-I/805-26.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 15 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), Notice is hereby given that the Existing Land Use Map for Nadaun Planning Area has been prepared under subsection (1) of section 15 of the Act ibid and a copy thereof is available for inspection during office hours in the following offices:-

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

571 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938

3. The Secretary, Nagar Panchayat Nadaun, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

4. The Pradhan, Gram Panchayat, Bela, Post Office, Bela, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

5. The Pradhan, Gram Panchayat, Jalari, Post Office, Jalari, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

6. The Pradhan, Gram Panchayat, Bharmoti, Post Office, Bharmoti, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh.

If there be any objection or suggestion with respect to the Existing Land Use Map so prepared, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh- 171009 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh or to the Secretary, Nagar Panchayat Nadaun, Hamirpur, District Hamirpur, Himachal Pradesh or to the Pradhan, Gram Panchayat, Bela, Post Office, Bela, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh or to the Pradhan,Gram Panchayat, Jalari, Post Office, Jalari, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh or to the Pradhan, Gram Panchayat, Bharmoti, Post Office, Bharmoti, Tehsil Nadaun, District Hamirpur, Himachal Pradesh within a period of thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said Existing Land Use Map before the period specified above will be considered by the Director.

Place Shimla

Date 28/04/2016

Sd/- (Sandeep Kumar) Director Town and Country Planning Department, Shimla-171009.

__________

In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rural, District Mandi, H. P.

In the matter of :—

1. Sh. Arun Kumar Guleria s/o Sh. Surender Singh Guleria, r/o Village Dolakh Lunapani, P.O. Bhangrotu, Tehsil Sadar (Now Balh), District Mandi, H. P.

572 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938 2. Smt. Shruti Verma d/o Sh. Balbir Singh, r/o House No. 219/3, Jail Road Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Arun Kumar Guleria s/o Sh. Surender Singh Guleria, r/o village Dolakh Lunapani, P.O. Bhangrotu, Tehsil Sadar (Now Balh), District Mandi, . . Applicants. H. P.

Versus

General Public

Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Arun Kumar Guleria s/o Sh. Surender Singh Guleria, r/o Village Dolakh Lunapani, P.O. Bhangrotu, Tehsil Sadar (Now Balh), District Mandi, H. P. and Smt. Shruti Verma d/o Sh. Balbir Singh, r/o House No. 219/3, Jail Road Mandi, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Sh. Arun Kumar Guleria, s/o Sh. Surender Singh Guleria, r/o Village Dolakh Lunapani, P.O. Bhangrotu, Tehsil Sadar (Now Balh), District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 19-11-2015 according to Hindu rites and customs at Mandi, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-05-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 21st day of April, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District Mandi (H.P.).

___________

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Umed Ram s/o Lt. Shri Shawanoo Ram, r/o Village Kaflog, P.O. Toon, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public

.. Respondent.

Whereas Shri Umed Ram s/o Lt. Shri Shawanoo Ram, r/o Village Kaflog, P.O. Toon, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son named— Mr. Pankaj Kumar s/o Shri Umed Ram s/o Lt. Shri Shawanoo Ram, r/o Village Kaflog, P.O. Toon, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Piplidhar, Shimla.

573 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख 1938
Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Mr. Pankaj Kumar Son 10-10-1989

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding the date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Piplidhar, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 28-04-2016 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/- Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla.

574 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 30 अप्रैल, 2016/10 वैशाख, 1938

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 30 April 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-04-30.23_gazette_2016-30_04_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-04-30.23_gazette_2016-30_04_2016.