राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
सोमवार, 09 मई, 2016/19 वैशाख 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ (5) 39/2016.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव पुन्दड़, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
30-राजपत्र/2016-09-05-2016 (807) 808 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख, 1938 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(है0में) हमीरपुर बड़सर पुन्दड 784/1 0-01-66 785/1 0-01-77 788/1 0-00-88 829/1 0-01-72 839/1 0-02-34 842/1 0-01-20 843/1 0-00-88 849/1 0-00-68 किता 8 0-10-13
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित /- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण) ।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ (5) 40/2016.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव मोरसु गारला़, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0 (नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।809 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख 1938 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(है0में) हमीरपुर बड़सर मोरसु गारला 11/1 0-00-39 12/1 0-00-64 13/1 0-00-24 16/1 0-00-94 17/1 0-01-40 18/1 0-01-60 128/24/1 0-00-56 129/24/1 0-00-60 25/1 0-00-32 25/2 0-00-98 133/26/1 0-01-10 134/26/1 0-00-50 135/26/1 0-00-56 136/26/1 0-00-60 137/26/1 0-00-90 30/1 0-00-58 31/1 0-01-00 33/1 0-00-12 34/1 0-00-09 35/1 0-00-35 36/1 0-04-73 45 0-01-68 46 0-01-92 52 0-02-29 53 0-17-90 54/1 0-02-17 55/1 0-01-68 66/1 0-02-10 66/2 0-00-20 67/1 0-01-85 किता 30 0-49-99
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण) ।810 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख, 1938
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 अप्रैल, 2016
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 41/2016.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव ज्वाला नगऱ, तहसील व जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में शिमला-घागस-घुमारवी-हमीरपुर-नादौन-कांगडा राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 (नया 103) कि0 मी0 95/0 से कि0मी0 140/0(नयी आर0डी0 85/900 से 129/235)़ को चौडा करने हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(है0में) हमीरपुर हमीरपुर ज्वाला नगर 65/4/1 160-50 9/1 38-72 17/1 192-50 19/1 87-75 57/1 577-75 60/1 16-90 61/1 24-75 62/1 34-75 किता 8 1133-62
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण) ।811 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख 1938
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 अप्रैल, 2016
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 24/2015.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भौंरा, उप तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में न्हेवट न्यासेर घैणी देवीधार सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा(है0में) शिमला सुन्नी भौंरा 111 0-67-02
किताः 1 0-67-02
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण) ।
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 29 अप्रैल, 2016
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ (5) 9/2014.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव भंगया, उप-तहसील सिन्हुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में द्रमण-सिहुन्ता सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 812 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख, 1938 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, (का0क्षे0) लोक निर्माण विभाग कांगडा, के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणी
जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0में) चम्बा सुन्नी सिन्हुन्ता भंगया/337 272/151/1 1-19-0 किताः 1 1-19-0
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण) ।
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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Raj Kumar s/o Man Chand, r/o Kiari (Thana), P.O. Bhakreri, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Kanta Devi d/o Mohar Singh, r/o V.P.O. Buini, Tehsil Nirmand, District Kullu (H.P.)
. . प्रार्थी।
बनाम
आम जनता. .
प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों (प्रार्थी 1 व 2) ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 30-05-2016 को प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आज दिनांक 25-4-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।813 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख 1938
In the Court of Dr. Nipun Jindal, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)
1. Purshotam Singh aged 52 years s/o Machlu Ram, r/o Village Garoru Dadwala, P.O. Ree, Tehsil Sujanpur, Distt. Hamirpur (H. P.)
2. Karmi Devi aged 34 years d/o Ravi Dutt, r/o Village Darogal, P.O. Thana, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur, H.P.
Versus
General Public
Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Purshotam Singh aged 52 years s/o Machlu Ram, r/o Village Garoru Dadwala, P. O. Ree, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H. P. and Karmi Devi aged 34 years d/o Ravi Dutt, r/o Village Darogal, P.O. Thana, Tehsil Tauni Devi, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 22-04-2016 at Murli Manohar Mandir Sujanpur, District Hamirpur, H. P., as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 25-05-2016. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today on 22-04-2016 under my hand and seal of the court.
Seal.
NIPUN JINDAL, IAS,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
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In the Court of Sh. Siddharth Acharya, HAS., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Kullu, Distt. Kullu, H.P.
In the matter of :
1. Sh. Sachin Mishra s/o M. L. Mishra, r/o House No. 165, Mishra Niwas Ward No. 8, Dhalpur Kullu, Teh. & Distt. Kullu, H.P.
2. Smt. Sarishty d/o Sh. Ajay Kumar Sharma, r/o House No. 253 Ward No. 8 Dhalpur, .. Applicant.
Tehsil & Distt. Kullu.
Versus
General Public Subject.— Proclamation for the registration of Marriage under section 16 of Special marriage Act, 1954.
814 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख, 1938 Sh. Sachin Mishra and Smt. Sarishty have filed an application on dated 22-04-2016 along with affidavits in the Court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their Marriage on 17-1-2016 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this court on or before 22-05-2016. The objection received after 22-05-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.
Issued today 22-04-2016 under my hand and seal of the court.
Seal.
SIDDHARTH ACHARYA, Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Kullu (H.P.).
__________
In the Court of Ms. Jyoti Rana, HAS., Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, Distt. Kullu, H.P.
In the matter of :
Mr. Amitesh Kumar Biswas aged 34 years son of Shril Sunil Kumar Biswas, r/o # 166, Shastri Ward, Shakti Farm Bazar, Tegor Nagar, Udham Singh Nagar, Shakti farm Uttrakhand & Sunmaya Giri aged 28 years d/o Sh. Jas Raj Giri, r/o Ward No. 4, Lady Willingdon Hospital Manali, Teh. Manali, District Kullu, H.P., do hereby declare as follows :-
Versus
General Public
An application for registration of Marriage under Special marriage Act, 1954 Mr. Amitesh Kumar Biswas aged 34 years son of Shri Sunil Kumar Biswas r/o # 166, Shastri Ward, Shakti Farm Bazar, Tegor Nagar, Udham Singh Nagar, Shakti farm Uttrakhand & Sunmaya Giri aged 28 years d/o Sh. Jas Raj Giri, r/o Ward No. 4, Lady Willingdon Hospital Manali, Teh. Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on dated 18-04-2016 in the Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of marriage can appear in this Court on 21-5-2016 at 2:00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of this court 22-4-16 day of............2016.
Seal.
JYOTI RANA, Special Marriage Officer-cum- Sub-Divisional Magistrate, Kullu (H.P.).
815 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख 1938In the Court of Jyoti Rana, HAS., Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, Distt. Kullu, H.P.
In the matter of :
SHAHRNAAZ ABDUL GANI KHAN aged 39 years son of ABDUL GANI KHAN, passport No. Z3283514 resident of 1/B709 POWAI VIHAR COMPLEX ADS MARG POWAI MUMBAI at present residint at HOTEL HIGHLAND PARK MANALI P.O. MANALI, Tehsil MANALI, District Kullu H.P. and VRINDA P. K. SETH aged 31 years daughter of SHRI PRAMOD KUMAR SETH, resident of Kamal Niwas, Main Bazzar Sanjauli Shimla Urban H.P. at present Hotle HIGHLAND PARK MANALI, P.O. MANALI, Tehsil MANALI, District Kullu, H.P.
Versus
General Public
An application for registration of Marriage under Special marriage Act, 1954.
Whereas, SHAHRNAAZ ABDUL GANI KHAN aged 39 years son of ABDUL GANI KHAN, passport No. Z3283514, resident of 1/B709 POWAI VIHAR COMPLEX ADS MARG POWAI MUMBAI at present residint at HOTEL HIGHLAND PARK MANALI, P.O. MANALI, Tehsil MANALI, District Kullu, H.P. and VRINDA P.K. SETH aged 31 years daughter of SHRI PRAMOD KUMAR SETH, resident of Kamal Niwas Main Bazzar Sanjauli Shimla Urban H.P. at present Hotle HIGHLAND PARK MANALI P.O. MANALI, Tehsil MANALI, District Kullu, H.P. has presented an application on 18-4-2016 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of General Public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this Court on 21-5-2016 at 2:00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.
Given under my hand and seal of this court on 22-4-16.
JYOTI RANA,
Special Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Manali,
District Kullu (H.P.).
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ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
नरु राम पुत्र श्री माघु राम, निवासी गांव चिचुरोपा, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . वादी
बनाम
आम जनता
816 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख, 1938 विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में दोहता का नाम दर्ज करने बारे।सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि नरु राम पुत्र श्री माघु राम, निवासी गांव चिचुरोपा, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ब अदालत सिविल जज सीनियर डिविजन कुल्लू के आदेश फैसला दिनांक 17-3-2016 वरुये केस नं0 06/2010 के प्रार्थी का दोहता श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र तेजु राम मुताबिक नकल परिवार रजिस्टर ग्राम पंचायत दुशाहड़ दर्जशुदा को अब मुताबिक माननीय न्यायाधीश के आदेशानुसार अब इसके दोहता का इन्द्राज इसके पिता के परिवार पंजी में श्री नरेन्द्र पुत्र तेजुराम उर्फ तारु राम पुत्र वरचन्द, निवासी गांव दाड़ुधार, डा0 सैंज के ग्राम पंचायत दशाहड़ के परिवार सूची सं0 88/270 ग में इसका नाम नरेन्द्र कुमार पुत्र तेजुराम उर्फ तारू राम पुत्र वरचन्द व जन्म तिथि 27-07-2004 दर्ज किया जावे।
अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 19-5-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कांशी राम सुमन,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
रमेश चन्द पुत्र श्री यान दत, निवासी गांव थुआरी, डा0 बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
. . वादी
बनाम
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड के जन्म रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे।
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि रमेश चन्द पुत्र श्री यान दत, निवासी गांव थुआरी, डा0 बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत शैंशर के जन्म पंजि रिकार्ड में प्रार्थी की पुत्री का नाम तब्बु देवी व जन्म तिथि 15-10-2012 दर्ज नहीं है जिसकी दरुस्ती के बारे दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत शैंशर के जन्म रजिस्टर में नाम तब्बु देवी व जन्म तिथि 15-12-2012 दर्ज किया जावे।
अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 19-5-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।817 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख 1938 आज दिनांक 19-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कांशी राम सुमन,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
ढाले राम आयु 34 वर्ष पुत्र श्री चन्दे राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिल . . प्रार्थी कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्री का नाम दरुस्ती बारे।
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि ढाले राम आयु 34 वर्ष पुत्र श्री चन्दे राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थी की पुत्री का नाम चवित्रा देवी पुत्री ढाले राम दर्ज है जबकि विद्यालय रिकार्ड में रिजु ठाकुर पुत्री ढाले राम दर्ज है जिसकी दरुस्ती बारे दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में इसका नाम चवित्रा देवी उर्फ रिजु ठाकुर पुत्री ढाले राम किया जावे।
अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 19-5-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कांशी राम सुमन,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
राजु राम आयु 25 साल पुत्र पतु राम, निवासी गांव धारा कुटला, डा0 ब्रैहिन उप-तहसील सैंज, जिला . . प्रार्थी कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम818 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मई, 2016/19 वैशाख, 1938
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में पुत्री का नाम व जन्म तिथी दर्ज करने बारे।
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि राजु राम आयु 25 साल पुत्र पतु राम, निवासी गांव धारा कुटला, डा0 ब्रैहिन उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत तलाड़ा के रिकार्ड में प्रार्थी की पुत्री का नाम —ष्णा देवी जिसकी जन्म तिथि 01-04-2011 दर्ज नहीं है जिसको दर्ज करने बारे दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत तलाड़ा के रिकार्ड में इसकी पुत्री का नाम —ष्णा देवी व जन्म तिथि 01-04-2011 दर्ज किया जावे।
अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 19-5-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कांशी राम सुमन,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
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ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
ढाले राम आयु 34 वर्ष पुत्र श्री चन्दे राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला . . प्रार्थी कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरुस्ती बारे।
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि ढाले राम आयु 34 वर्ष पुत्र श्री चन्दे राम, निवासी गांव घाट, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थी के पुत्र का नाम मधुर पुत्र ढाले राम दर्ज है जबकि उसके विद्यालय रिकार्ड में प्रार्थी के पुत्र का नाम विजय पुत्र ढाले राम दर्ज है जिसकी दरुस्ती बारे दिया गया शपथ-पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में इसका नाम मधुर उर्फ विजय पुत्र ढाले राम दर्ज किया जावे।
अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सबन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपाि हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपाि इस न्यायालय में दिनांक 19-5-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 19-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कांशी राम सुमन,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है