राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
शुक्रवार, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
TRANSPORT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 9th May, 2016
No.TPT-Kha(2)-3/96-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the promotion of Sh. Ramesh Chand, Superintendent Grade-II of Transport Department, Himachal Pradesh to the post of Superintendent Grade-I (Class-I Gazetted) in the pay band of Rs. 15600- 39100+Rs. 5400 Grade Pay, on regular basis with immediate effect in public interest.
32-राजपत्र/2016-13-05-2016 (825) 826 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938 2. The above officer will remain on probation for a period of 2 years from the date of issue of his promotion orders. He will exercise option under FR-22 for fixation of pay within a period of one month from the date of issue of these orders.
3. The Governor, Himachal Pradesh, is further pleased to post him at Directorate of Transport against vacant post of Supdt. Gr-I with immediate effect.
By order, (SANJAY GUPTA) Principal Secretary (Transport).
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राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH Armsdale Buildintg Shimla-171002 Tel. 0177-2620152, 2620159, 2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected] [email protected]
CORRIGENDUM
Shimla-2, the 10th May, 2016
No. SEC (13)-90/ 2015-8656-63.—The name of elected member of Ward No 7 of M.C.Gagret.published in this Commission's Notification of even No .dated 12-1-2016 may be read as Smt. Asha Rani D/O Shri.Ram Rattan in place of Smt. Asha Rani W/O of Shri Ram Rattan ward No. 7 of M.C. Gagret. Distt. Una.
By order, (T.G. NEGI), State Election Commissioner.
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कार्मिक विभाग(नियुक्ति-II)
अधिसूचना
शिमला-2, 10 मई, 2016
संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-पार्ट.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छदे 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः पर(एपी-बी)बी(1)-1/98 तारीख 6-10-1998 द्वारा यथा अधिसूचित "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड" की नाम पद्धति को निम्न प्रकार से परिवर्तित करने के आदेश देते है :-
"हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ।" ।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह भी आदेश देते है कि उपर्युक्त अधिसूचना में "बोर्ड" शब्द जहां- जहां आता है, के स्थान पर "आयोग" शब्द रखा जाएगा ।
आदेश द्वारा, पी मित्रा, मुख्य सचिव ।827 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938
[Authoritative English text of this department Notification No. Per(AP.B) B(1)-1/98-Part dated
10-05-2016 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India.]
PERSONNEL (APPTT. II) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171 002, the 10th May, 2016
No. Per(AP.B)B(1)-1/98-Part.—In exercise of the powers conferred by Article 162 read with proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to change the nomenclature of the "Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board" as notified vide Notification No. Per (AP.B)B(1)-1/98 dated 06-10-1998, as under :--
"Himachal Pradesh Staff Selection Commission"
The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order that for the word "Board" wherever occurring in the aforesaid notification, the word "Commission" shall be substituted.
By order, P. MITRA, Chief Secretary .
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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)
अधिसूचना
शिमला-2, 10 मई, 2016
संख्या ः पर(एपी-बी)डी(3)-4/2001-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छेद 162 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्या पर (एपी-बी) डी (3)-4/2001, तारीख 28 जनवरी, 2004 द्वारा जारी और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 28 जनवरी, 2004 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैंं, अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया है)ं में, --
(i) विद्यमान संक्षिप्त नाम अर्थात् शब्द "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के प्रक्रिया और संचालन नियम" के स्थान पर निम्नलिखित संक्षिप्त नाम रखा जाएगा, अर्थातः् - "हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर (कार्य संचालन नियम और प्रक्रिया) नियम" ; और (ii) उक्त नियमों में "बोर्ड" शब्द जहां-जहां आता है, के स्थान पर "आयोग" शब्द रखा जाएगा ।
आदेश द्वारा, पी मित्रा, मुख्य सचिव । 828 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938 [Authoritative English text of this department Notification No. Per (AP.B)B(1)-1/98-III, dated 10-05-2016, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
PERSONNEL (AP. II) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 10th May, 2016
No. Per (AP.B)B(1)-1/98-III.—In exercise of the powers conferred by Article 162 read with proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the H.P. Subordinate Services Selection Board, Terms & Conditions (Chairman and Members) Rules, 1998 issued vide Notification No. Per(AP.B)B(1)- 1/98, dated 06-10-1998, namely :--
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Terms and Conditions (Chairman and Members) First Amendment Rules, 2016.
(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e- Gazette), Himachal Pradesh.
2. Amendment of short title.—(i) In the H.P. Subordinate Services Selection Board, Terms and Conditions (Chairman and Members) Rules, 1998, hereinafter referred to as the said rules, --
(i) for the existing short title i.e "Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board", the following short title shall be substituted, namely:--
"Himachal Pradesh Staff Selection Commission" ; and
(ii) In the said rules, for the word "Board" wherever occurring, the word "Commission" shall be substituted.
By order, P. MITRA, Chief Secretary.
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कार्मिक विभाग (नियुक्ति-II)
अधिसूचना
शिमला-2, 10 मई, 2016
संख्या : पर(एपी-बी)बी(1)-1/98-III.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित, अनुच्छेद 162 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसेचना संख्या पर(एपी-बी)बी(1)-1/98, तारीख 6-10-1998 द्वारा जारी हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, निबन्धन एवं शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य) नियम, 1998 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है,ं अर्थात् :-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निबन्धन और शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य) प्रथम संशोधन नियम, 2016 है ।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगेे।829 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938 2. संक्षिप्त नाम का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, निबन्धन एवं शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य) नियम, 1998 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उक्त नियम" कहा गया हैं) मेें--
(i) विद्यमान संक्षिप्त नाम अर्थात् "हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड निबन्धन एवं शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य)" के स्थान पर निम्नलिखित संक्षिप्त नाम रखा जाएगा, अर्थात्ः- "हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, निबन्धन एवं शर्तें (अध्यक्ष और सदस्य) नियम" ; और (ii) उक्त नियमों में "बोर्ड शब्द जहां-जहां आता है, के स्थान पर "आयोग" शब्द रखा जाएगा ।
आदेश द्वारा, पी मित्रा मुख्य सचिव ।
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[Authoritative English text of this department Notification No. Per (AP.B)D(3)-4/2001-III, dated
10-05-2016, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
PERSONNEL (AP.II) DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, 10th May, 2016
No.Per (AP.B)D(3)-4/2001-III.—In exercise of the powers conferred by Article 162 read with proviso to Article 309 of Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) Rules, 2004 issued vide Notification No. Per(AP.B)D(3)-4/2001, dated 28-01-2004 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) dated 28-01-2004, namely :--
1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) (First Amendment) Rules, 2016.
(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of short title.—(i) In the Himachal Pradesh Subordinate Services Selection Board, Hamirpur (Rules of Business and Procedure) Rules, 2004 hereinafter referred to as the said rules, --
(i) for the existing short title i.e "H.P. Subordinate Services Selection Board", the following short title shall be substituted, namely:--
"Himachal Pradesh Staff Selection Commission" ; and 10.
(ii) In the said rules, for the word "Board" wherever occurring, the word "Commission" shall be substituted.
By order P. MITRA, Chief Secretary.
830 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938HOME DEPARTMENT
Section-B
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th April, 2016
No. Home-B (B)2-1/97-I-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to create two posts of Additional Advocate General in the office of Advocate General, Himachal Pradesh on tenure basis with immediate effect.
By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Home).
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HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th April, 2016
No. Home-B (B)2-1/97-I-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order appointment of Sh. Ram Murti Bisht, Deputy Advocate General on the post of Additional Advocate General (tenure basis) after his retirement w.e.f. 1-5-2016 in the office of Advocate General, Himachal Pradesh, at the pleasure of the State Government.
The terms & conditions of the appointment are as under:--
1. He will be paid retainer-ship fee, on monthly basis as per terms and conditions laid down in Government Notification No. Home-B (B)-2-1/97 dated 11/08/2010.
2. He will be whole time Government servant and will not accept any case against the State Government.
3. His services being purely on tenure basis, can be terminated at any time without any notice and without assigning any reason.
4. He will do all criminal, quasi criminal court cases entrusted to him by the Advocate General, H.P., H.P. Government and Legal Remembrancer and no payment will be given for this purpose.
5. His services will be purely on tenure basis and as such he will not be entitled to any other service benefits viz pension, gratuity and encashment of leave etc. for the period of said appointment.
The above terms and conditions can further be revised and amended as per requirement from time to time.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
831 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 30th April, 2016
No. Home-B (B)2-1/97-I-L.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order appointment of Sh. P.M. Negi, Deputy Advocate General on the post of Additional Advocate General (tenure basis) after his retirement w.e.f. 1-6-2016 in the office of Advocate General, Himachal Pradesh, at the pleasure of the State Government.
The terms & conditions of the appointment are as under:--
1. He will be paid retainer-ship fee, on monthly basis as per terms and conditions laid down in Government Notification No. Home-B (B)-2-1/97 dated 11/08/2010.
2. He will be whole time Government servant and will not accept any case against the State Government.
3. His services being purely on tenure basis, can be terminated at any time without any notice and without assigning any reason.
4. He will do all criminal, quasi criminal court cases entrusted to him by the Advocate General, H.P., H.P. Government and Legal Remembrancer and no payment will be given for this purpose.
5. His services will be purely on tenure basis and as such he will not be entitled to any other service benefits viz pension, gratuity and encashment of leave etc. for the period of said appointment.
The above terms and conditions can further be revised and amended as per requirement from time to time.
By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Home).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd May, 2016
No. HHC/GAZ/14-220/96-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to order the cancellation of 03 days un-availed earned leave w.e.f. 25.2.2016 to 27.2.2016, already sanctioned vide this Registry No. HHC/GAZ/14-220/96-I-2089-97, dated 20/21.1.2016 in favour of Shri Bhupesh Sharma, District and Sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushehar, H.P.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
832 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th April, 2016
No. HHC/GAZ/14-341/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of one day commuted leave for 1.4.2016 in favour of Smt. Pratibha Negi, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Ghumarwin, District Bilaspur, H.P.
Certified that Smt. Pratibha Negi has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Smt. Pratibha Negi would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Ghumarwin, District Bilaspur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th April, 2016
No. HHC/GAZ/14-230/97-1.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 05 days' commuted leave w.e.f. 28.3.2016 to 1.4.2016 with permission to prefix Sunday fell on 27.3.2016 in favour of Shri P. S. Samyal, Additional District and Sessions Judge-I, Solan, H.P.
Certified that Shri P. S. Samyal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri P.S. Samyal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge-1, Solan, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd May, 2016
No. HHC/GAZ/14-316/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 06 days' commuted leave w.e.f. 6.4.2016 to 11.4.2016 in favour of Shri Baldev Singh, District and Sessions Judge, Mandi, H.P.
833 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938Certified that Shri Baldev Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Baldev Singh would have continued to hold the post of District and Sessions Judge, Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 6th May, 2016
No. HHC/GAZ/14-343/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 18.4.2016 to 20.4.2016 in favour of Shri Baljeet, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Amb, District Una, H.P.
Certified that Shri Baljeet has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Baljeet would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Amb, District Una, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 28th April, 2016
No. HHC/Admn.16 (21)75-IV.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint Sh. Amit Himalvi, Advocate, H.P. High Court as Oath Commissioner for the High Court of Himachal Pradesh, Shimla with immediate effect for a period of two years for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
834 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th April, 2016
No. HHC/Admn.16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Suresh Kumar Mehta, Advocate, Rampur Bushahr, H.P. as Oath Commissioner at Rampur Bushahr for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 3rd May, 2016
No.HHC/Admn.16 (13)74-VII.— Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Sh. Kuldeep Aukta, Advocate, Chopal, as Oath Commissioner at Chopal, Distt. Shimla, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents, under the aforesaid Codes and Rules.
BY ORDER, Sd/- REGISTRAR GENERAL.
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ब अदालत सब रजिस्ट्रार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
श्रीमति सुन्दरा पुत्री अलादिता हाल पत्नी अव्दुला, निवासी गांव ढाम्पू डाकघर अथेड परगना जून्ढ व . . प्रार्थीन तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता व वारसान
. . फरीकदोयम दरख्वास्त जेर धारा 40, 41 भारतीय पंजीकरण अधिनियम।835 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938 ईश्तहार
प्रार्थीन श्रीमति सुन्दरा पुत्री अलादिता हाल पत्नी अव्दुला, निवासी गांव ढाम्पू डाकघर अथेड परगना जून्ढ व तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना पत्र के साथ अली मुहम्मद पुत्र अलादिता पुत्र तानू निवासी गांव टटोला परगना जून्ढ उप तहसील भलेई जिला चम्बा हि0 प्र0 का वसीयतनामा जो नोटरी पब्लिक द्वारा दिनांक 12-08-2015 को सत्यापित किया गया है। जिसमें वसीयत कर्ता ने अपनी तमाम जायदाद चल व अचल की वसीयत प्रार्थीन श्रीमति सुन्दरा उक्त के नाम कर रखी है प्रस्तुत किया है प्रार्थीन ने उक्त वसीयतनामा को भारतीय अधिनियम की धारा 40, 41 के अन्तर्गत पंजी—त करने का अनुरोध किया है।
अतः आम जनता व वसीयत कर्ता के वारसान को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त वर्णित वसीयतनामा को पंजी—त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-05-2016 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 11-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सब रजिस्ट्रार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री प्रवीनों पुत्र चूनी निवासी गांव भलोगी परगना व उप-तहसील भलेई जिला चम्बा हि0 प्र0 . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता . . फरीकदोयम प्रार्थना पत्र बाबत नाम दरूस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे। प्रार्थी श्री प्रवीनों पुत्र चूनी निवासी गांव भलोगी परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा हि0 प्र0 ने अदालत हजा में एक प्रार्थना पत्र बाबत नाम दरूस्ती गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका नाम राजस्व विभाग में प्रवीन कुमार व ग्राम पंचायत भुनाड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में प्रवीन सिंह दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जबकि उसके लड़के के स्कूल प्रमाण पत्र में उसका नाम प्रवीनों दर्ज है जो सही है। इसलिए अब वह अपना नाम लड़के के स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज नाम को बहाल रख कर राजस्व अभिलेख में प्रवीन कुमार उर्फ प्रवीनों व ग्राम पंचायत भुनाड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में प्रवीन सिंह उर्फ प्रवीनों दरूस्त करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त नाम दरूस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 23-05-2016 को प्रातः 10 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरूस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत ना होगा।
आज दिनांक 18-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।836 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938 ब अदालत बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा राजेश कुमार पुत्र सत प्रकाश, गांव मिल्हा, डाकघर सिंगी, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-मृत्यु सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में राजेश कुमार पुत्र सत प्रकाश, गांव मिल्हा, डाकघर सिंगी, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनके पिता नामक सत प्रकाश की मृत्यु तिथि 25-12-1991 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सिंगी विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजेश कुमार पुत्र सत प्रकाश, गांव मिल्हा, डाकघर सिंगी, तहसील व जिला चम्बा के पिता की मृत्यु को ग्राम पंचायत सिंगी के जन्म एवं मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सिंगी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 13-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
---------
ब अदालत बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा बसैर सिंह पुत्र ध्यान सिंह, निवासी सिन्धुवा परगना पियुहरा, तहसील व जिला चम्बा
बनाम आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत लेच, विकास खण्ड मैहला
विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में बसैर सिंह पुत्र ध्यान सिंह, निवासी सिन्धुवा परगना पियुहरा, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी सही जन्म तिथि 04-05-1957 है जो स्कूल रिकार्ड में व उसके विभाग में सही है परन्तु ग्राम पंचायत लेच में उसकी जन्म तिथि 18-08-1955 दर्ज है जो गलत दर्ज है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत लेच में जन्म तिथि 18-08-1955 के बजाये 04-05-1957 दरूस्त करने का अनुरोध किया है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि बसैर सिंह पुत्र ध्यान सिंह, निवासी सिन्धुवा परगना पियुहरा, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत लेच, विकास खण्ड मैहला के अभिलेख में दरूस्त करने पर किसी को किसी भी प्रकार कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थीन की जन्म837 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938 तिथि को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत लेच, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 13-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0),
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा रमेश कुमार पुत्र परस राम, निवासी घोलटी, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में रमेश कुमार पुत्र परस राम, निवासी घोलटी, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्रों नामक परमजीत सिंह ठाकुर जन्म तिथि 14-09-1996 व विश्वजीत सिंह ठाकुर जन्म तिथि 18-01-1999 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत सरोल विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रमेश कुमार पुत्र परस राम, निवासी घोलटी, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा के पुत्रों की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सरोल विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्रों की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सरोल, विकास खण्ड चम्बाको पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 13-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा ।
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ब अदालत बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा रविंद्र सिंह पुत्र वलदेव सिंह, निवासी डुला, डाकघर सरू, तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत डुला, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी। 838 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938 इस अदालत में रविंद्र सिंह पुत्र वलदेव सिंह, निवासी डुला, डाकघर सरू, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक —तिका की जन्म तिथि 19-10-2010 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत डुला, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रविंद्र सिंह पुत्र वलदेव सिंह, निवासी डुला, डाकघर सरू, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डुला, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत डुला, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 13-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा ।
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ब अदालत बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा रजत ठाकुर पुत्र प्रताप चन्द, निवासी गांव मनोता, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रुपनी, विकास खण्ड चम्बा
विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में रजत ठाकुर पुत्र प्रताप चन्द, निवासी गांव मनोता, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 31-05-1990 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रुपनी विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रजत ठाकुर पुत्र प्रताप चन्द, निवासी गांव मनोता, डाकघर राजनगर, तहसील व जिला चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रुपनी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रुपनी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 13-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा ।839 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938 ब अदालत बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा इसा पुत्र गुलाबदीन, निवासी मल्ला खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला।
विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में इसा पुत्र गुलाबदीन, निवासी मल्ला खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक साजू की जन्म तिथि 10-02-2002 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इसा पुत्र गुलाबदीन, निवासी मल्ला खुन्देल, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत खुन्देल, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 13-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा ।
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ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्रीमति आरती पुरी पत्नी श्री जितेन्द्र पुरी, निवासी मुहल्ला व डाकघर हरदासपुर, तहसील व जिला चम्बा हि0 प्र0 ।
बनाम
आम जनता
विषय :-दरखास्त बाबत पुत्रियों के नाम दरूस्ती के सम्बन्ध में।
ईश्तहार बनाम आम जनता
श्रीमति आरती पुरी पत्नी श्री जितेन्द्र पुरी, निवासी मुहल्ला व डाकघर हरदासपुर, तहसील व जिला चम्बा हि0 प्र0 ने अदालत में एक प्रार्थना पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी प्रथम पुत्री नामक जसिता पुरी जिसका स्कूल रिकार्ड के अनुसार सही नाम है जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र अनुसार मानविया पुरी, नगर परिषद् चम्बा में गलत दर्ज हुआ है तथा द्वितीय पुत्री का सही नाम इशिता पुरी है जबकि नगर परिषद् चम्बा द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र में ईवा पुरी गलत दर्ज हुआ है। जिसकी दरूस्ती हेतु प्रार्थना की है। अतः इस ईश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त के नाम दरूस्ती बारा किसी भी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह इस ईश्तहार के प्रकाशन उपरान्त भीतर एक माह इस अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें। 840 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938 इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का उजर व एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा उपरोक्त के नाम दरूस्ती बारा आदेश अदालत से जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 07-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार भोरंज,
जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
ब्यास देव पुत्र तिखू राम, गांव बडोह, डा0 बधानी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या : HFW-HMR(B&D)2014-7716- 7717 दिनांक 4-4-2016 अनुसार ब्यास देव पुत्र तिखू राम, गांव बडोह, डा0 बधानी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी पुत्री सीमा देवी का जन्म दिनांक 10-04-1977 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत बजडौह के रिकार्ड में उक्त जन्म दिनांक को दर्ज न करवा सका है तथा अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत चम्बोह में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि सीमा देवी पुत्री ब्यास देव, गांव बडोह, डा0 बधानी, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 10-04-1977 को ग्राम पंचायत बजडौह के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-05-2016 को या इससे पूर्व असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 20-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
प्रकाश चन्द पुत्र दलीप चन्द, गांव टीहरा, डा0 लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
. . प्रार्थी
बनाम841 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या ः HFW-HMR (B&D)2014-8169 दिनांक 12-4-2016 अनुसार प्रकाश चन्द पुत्र श्री दलीप चन्द, गांव टीहरा, डा0 लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ-पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लेख है कि उसकी पुत्री दीक्षा का जन्म दिनांक 15-12-2010 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत भौंखर के रिकार्ड में उक्त जन्म दिनांक को दर्ज न करवा सका है तथा अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत भौंखर में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि दीक्षा पुत्री प्रकाश चन्द, गांव टीहरा, डा0 लदरौर, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 की जन्म तिथि 15-12-2010 को ग्राम पंचायत भौंखर के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 18-05-2016 को या इससे पूर्व असालतन/वकालतन हाजिर आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा। आज दिनांक 20-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। कर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कर्म चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0
राजिन्द्र कुमार पुत्र कर्म चन्द, गांव पपलाह डा0 भरेड़ी, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, . . प्रार्थी हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-राजस्व रिकार्ड में नाम की दरूस्ती बारे।
यह दरखास्त श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र कर्म चन्द, गांव पपलाह, डा0 भरेड़ी, मौजा मेवा, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में सशपथ इस आशय से गुजार रखी है कि उसका पंचायत रिकार्ड, आधार कार्ड में नाम राजिन्द्र कुमार दर्ज है जो कि सही है परन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रविन्द्र कुमार दर्ज है जो कि गलत है प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में सही नाम का इन्द्राज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में नाम दरूस्ती बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन हाजिर आकर दिनांक 18-5-2016 को एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जायेगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।
आज दिनांक 20-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। कर्म चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भोरंज, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।842 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938
In the Court of Dr. Nipun Jindal IAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate
Sujanpur, District Hamirpur (H. P.)
1. Lekh Raj aged 25 years r/o Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).
2. Usha Kumari aged 24 years d/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Mohain, P. O. Kallar, Tehsil & District Bilaspur (H. P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).
Lekh Raj aged 25 years r/o Village & P.O. Rangar, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.) and Usha Kumari aged 24 years d/o Sh. Roshan Lal, r/o Village Mohain, P. O. Kallar, Tehsil & District Bilaspur (H. P.) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 19-04-2016 at Santoshi Mata Mandir, Didwin Tikkar, Tehsil and Distt. Hamirpur, H. P. as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 23-05-2016. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly. Issued today on 19-04-2016 under my hand and seal of the court.
Seal.
NIPUN JINDAL, IAS,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).
_______
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 03/T/2016/Misc.
तारीख पेशी : 20-05-2016 श्री किशोर चन्द पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव व मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
843 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938अनुवान मुक्दमा.- नाम दरुस्ती
नोटिसः-
प्रार्थी श्री किशोर चन्द पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव व मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरा नाम गांव व मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के राजस्व अभिलेख में किशोरी लाल दर्ज है, जबकि मेरे आर्मी रिकार्ड व आधार कार्ड व अन्य सभी जगह किशोर चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख मुहाल लतेहड़ व थिल के अभिलेख में मेरा नाम किशोरी लाल उपनाम किशोर चन्द दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न-भिन्न दो नामों का मैंं एक ही व्यक्ति हूं।
अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 20-05-2016 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा किशोर चन्द पुत्र श्री शंकर दास, निवासी गांव व मौजा थिल, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) का नाम राजस्व अभिलेख मुहाल लतेहड़ व थिल के अभिलेख में किशोरी लाल पुत्र श्री शंकर के बजाये किशोरी लाल उपनाम किशोर चन्द पुत्र श्री शंकर दास दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 19-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला (हि0 प्र0) मुकद्दमा संख्या : 05/2016 तारीख मजरूआ : 26/03/2016 श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखिया, निवासी ग्राम नैहरा, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
इस मुकद्दमे का संक्षिप्त सार यह है कि प्रार्थी श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुखिया, निवासी ग्राम नैहरा, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र इस आशय के साथ इस अदालत में प्रस्तुत किया है कि भू-राजस्व अभिलेख मौजा नैहरा में प्रार्थी का नाम फिथू राम उपनाम महेन्दर पुत्र श्री सुखिया दर्ज कागजात है जो कि गलत है जबकि शपथ-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस व ब्यानात बाशिन्दगानदेह के अनुसार प्रार्थी का नाम धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री सुख राम है जो कि सही है। अतः इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त मुकद्दमा नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज हो तो स्वयं या लिखित तौर पर दिनांक 02-06-2016 को अपराह्न 2.00 बजे हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश करें अन्यथा समझा जायेगा कि किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति को इस नाम दरुस्ती बारे कोई भी उजर व एतराज न है तथा आवेदन-पत्र को अंतिम रूप दिया जायेगा व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 844 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938 आज दिनांक 02-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धामी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
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In The Court of Sh. Harikesh Meena, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Nalagarh, Distt. Solan
(H.P.) Excercising the Powers of Marriage Officer under Special Marriage Act, 1954
Case No./2016 Date of Institution : 19-04-2016 Pending for 20-05-2016
Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for registration of Marriage.
Nitice to the General Public
Whereas Sh. Jatinder Singh s/o Sh. Kuldeep Singh, r/o Village & P.O. Joghon, Tehsil Nalagarh, District Solan, Himachal Pradesh and Amanpreet Kaur d/o Sh. Mohinder & w/o Sh. Jatinder Singh, r/o Village & P. O. Joghon, Tehsil Nalagarh, District Solan (H. P.) have moved an application u/s 15 of Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 06-12-2014 with Hindu rites;
And whereas both these applicants have submitted in their application and their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age having no prohibited relations to each other debarring themselves to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.
Therefore, by this notice the public in General is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this court on or before 20-05-2016 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 20-05-2016, it will be perused that there is no objection in the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.
Given under my hand and seal of the court on 19-04-2016.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer,
(SDM) Nalagarh, District Solan, H. P.
__________
ब अदालत श्री डी0 आर0 भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0
मुकदमा नं0 1/16
श्री गुरदीप सिंह बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.
845 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख 1938नोटिस बनाम आम जनता :-
श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी जोधाें, तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नाम सुखवीर कौर की जन्म दिनांक 30-04-1985 है परन्तु ग्राम पंचायत जोधोें में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त सुखवीर कौर की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-5-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 22-4-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर अदालत।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री डी0 आर0 भाटिया, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0
मुकदमा नं0 2/16
श्री गुरदीप सिंह बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.
नोटिस बनाम आम जनता :
श्री गुरदीप सिंह पुत्र श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी जोधो,ं तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नाम हरप्रीत कौर की जन्म दिनांक 3-2-1988 है परन्तु ग्राम पंचायत जोधोें में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त हरप्रीत कौर की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-5-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 22-4-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर अदालत।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0।846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 मई, 2016/23 वैशाख, 1938
In the Court of Collector, District Solan, H.P.
Case No. 01 /13 of 2010 Date of Institution: 15-01-2010
State of Himachal Pradesh
v/s
Sh. Krishan Kumar, and other
Notice.—Proceedings U/s 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act,1972.
WHEREAS, a case for violation of Section 118 of Himachal Pradesh Tenancy & Land Reform Act, 1972 has been instituted against the respondent Sh. Krishan Kumar, for purchasing land in Khasra No. 55, 56, 57, 2081/62 kita-4 measuring 212 sq. mtr. & also land in Khasra No. 58, measuring 14 sq. mtr, to the extent of ½ shares i.e. measuring 7sq. mtr. mauja Ser, Tehsil & District Solan HP. After the death of Sh. Krishan Kumar, inheritance has been attested in favour of following LR's.
1. Sh. Dinesh Kumar, 2. Sh. Vinod Kumar, both the s/o Sh. Krishan Kumar, 3. Smt. Kiran, 4. Smt. Sunita 5. Smt. Sumana, all the d/o Lt. Sh. Krisian Kumar.
Residents of village Kaleen, P.O. Saproon, Tehsil & District Solan, Himachal Pradesh.
The summons sent on available address have been received un-served with the report that the above respondents are not residing at the given address. Thus the service of summon cannot be affected in an ordinary way
NOW THEREFORE, this publication under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued to the LR's of Sh. Krishan Kumar who are informed through this notice that they should appear in this court on 19-05-2016 at 2:00 PM personally or through counsel failing which the ex-parte proceeding shall be taken according to law.
Given, under my hand and the seal of this court on 30th day of April, 2016.
By order, Sd/- District Collector, Solan, District Solan, H.P. नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है