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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 33, 16 May 2016

Published 16 May 2016

Gazette no.
33
Gazetteid
33/GAZETTE/2016-16/05/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-05-16.33_gazette_2016-16_05_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 मई, 2016

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-10/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-05-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 10) को वर्ष 2016 के अधिनियम सख्यांक 6 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)। 33-राजपत्र/2016-16-05-2016 (847)848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 2016 का अधिनियम संख्यांक 6 हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मई, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा ़द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोेधन) अधिनियम, 2016 है।

(क) उपधारा (1) में, ''पचास हजार'' शब्दों के स्थान पर ''अस्सी हजार'' शब्द रखे जाएंगे; और (ख) उपधारा (1-अअ) में; ''तीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचानवे हजार'' शब्द रखे जाएंगे। 3. धारा 4 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4 में,-

(क) उपधारा (1) में, ''पैंतालीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचहत्तर हजार'' शब्द रखे जाएंगे; और (ख) उपधारा (1-अअ) में, ''तीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचानवे हजार'' शब्द रखे जाएंगे । 4. धारा 10-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 10-क में,-

(क) उपधारा (1)में, ''दो लाख'' शब्दों के स्थान पर ''दो लाख पचास हजार'' शब्द रखें जाएंगे;

और

(ख) उपधारा (2) में, ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस हजार'' शब्द रखें जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 6 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY SPEAKER'S AND

DEPUTY SPEAKER'S SALARIES (AMENDMENT) ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR 7TH MAY, 2016 )

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy

Speaker's Salaries Act, 1971 (Act No. 4 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty -seventh Year of the Republic of India as follow:—

849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries (Amendment) Act, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Speaker's and Deputy Speaker's Salaries Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"),-

(a) in sub-section (1), for the words "fifty thousand", the words "eighty thousand" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (1-AA), for the words "thirty thousand", the words "ninety five thousand" shall be substituted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "forty five thousand", the words "seventy five thousand" shall be substituted.; and

(b) in sub-section (1-AA), for the words "thirty thousand", the words "ninety five thousand" shall be substituted.

4. Amendment of section 10-A.--In section 10-A of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the words "two lac rupees", the words "two lac fifty thousand rupees" shall be substituted; and

(b) in sub-section (2), for the words "ten thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 मई, 2016

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-11/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-05-2016 को अनुमोदित मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 5 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 2016 का अधिनियम संख्यांक 5

मान्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मई, 2016 को यथाअनुमोदित)

मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 3 का संशोधन.-मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) अधिनियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ः-

''(1) प्रत्येक मन्त्री निम्नलिखित दरों पर वेतन लेने का हकदार होगा, अर्थात्‌ः-

(क) मुख्य मन्त्री पचानवे हज़ार रूपए प्रतिमास; (ख) केबिनेट मन्त्री अस्सी हज़ार रूपए प्रतिमास; (ग) राज्य मन्त्री अठहत्तर हज़ार रूपए प्रतिमास; और (घ) उप मन्त्री पचहत्तर हज़ार रूपए प्रतिमास।''।

3. धारा 4 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4 में, ''तीस हज़ार'' शब्दों के स्थान पर ''पचानवे हज़ार'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 5 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3) में, ''दस प्रतिशत की दर से'' शब्दों के स्थान पर ''एक हज़ार पांच सौ रुपए'' शब्द रखे जाएंगे।

5. धारा 7 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 7 में,-

(क) उपधारा (1) में, ''दो लाख'' शब्दों के स्थान पर ''दो लाख पचास हज़ार'' शब्द रखे जाएंगे;

और

(ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में, ''दो लाख'' शब्दों के स्थान पर ''दो लाख पचास हज़ार'' शब्द रखे जाएंगे; और

(ग) उपधारा (2) में, ''दस हज़ार'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस हज़ार'' शब्द रखे जाएंगे।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 5 of 2016

THE SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (HIMACHAL PRADESH)

AMENDMENT ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR 7TH MAY, 2016 )

851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938

AN

ACT

further to amend the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000

(Act No. 11 of 2000).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty – seventh Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Salaries and Allowances of Ministers (Himachal Pradesh) Act, 2000 (herein after referred to as the "principal Act"), for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) Each Minister shall be entitled to receive a salary at the following rates, namely:—

(a) Chief Minister Ninety five thousand rupees per mensem;

(b) Cabinet Minister Eighty thousand rupees per mensem;

(c) Minister of State Seventy eight thousand rupees per mensem; and (d) Deputy Minister Seventy five thousand rupees per mensem.".

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, for the words "thirty thousand", the words "ninety five thousand" shall be substituted.

4. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub-section (3), for the word, figures and signs "@ 10%", the words "one thousand five hundred" shall be substituted.

5. Amendment of section 7.—In section 7 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words, "two lac rupees", the words "two lac fifty thousand rupees" shall be substituted.;

(b) in the first proviso to sub-section (1), for the words, "two lac rupees" the words, "two lac fifty thousand rupees" shall be substituted.; and

(c) in sub-section (2), for the words "ten thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 मई, 2016

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-9/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-05-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विधान सभा सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 12) को 852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 8 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

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2016 का अधिनियम संख्यांक 8 हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन अधिनियम, 2016 (राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मई, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा ़द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) संशोधन अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 3 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में, ''तीस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पचपन हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 4 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ii) में, ''एक हजार पांच सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार आठ सौ'' शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 4-ख का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4-ख में,--

(क) ''साठ हजार'' शब्दों के स्थान पर ''नब्बे हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ;

(ख) उपधारा (2) में, ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''तीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे। ; और (ग) उपधारा (3) में, ''बारह हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पंद्रह हजार'' शब्द रखे जाएंगें। 5. धारा 4-ङ का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 4-ङ की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात :-

''(2) प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य, जिसने गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त की है और ऐसे अग्रिम की सम्पूर्ण राशी का, उस पर ब्याज सहित प्रतिसंदाय कर दिया है, द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की सुविधा प्राप्त करने के लिए, प्रतिसंदेय अग्रिम स्वरूप ऐसी धनराशि, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी इस निमित्त गृह निर्माण या बने बनाए गृह का क्रय करने के लिए या पुराने मकान की मरम्मत करने के लिए बनाए गए नियमों द्वारा अवधारित की जाए, प्राप्त करने का हकदार होगा ।''।

6. धारा 6 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 6 में,- (क) उपधारा (1) और द्वितीय परन्तुक में, ''दो लाख'' शब्दों के स्थान पर ''दो लाख पच्चास हजार'' शब्द रखे जाएगें। ; और853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938 (ख) उपधारा (1-क) मे,ं ''दस हजार'' शब्दों के स्थान पर ''पच्चीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे । 7. धारा 6-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 6-क में, ''एक लाख'' शब्दों के स्थान पर ''एक लाख पच्चीस हजार'' शब्द रखे जाएंगे।

8. धारा 6-ख का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 6-ख में,-

(क) उपधारा (1) में ''बाईस'' शब्द के स्थान पर ''छत्तीस'' शब्द रखा जाएगा ; और

(ख) उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक म,ें ''पांच सौ'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार'' शब्द रखे जाएंगे ।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 8 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY (ALLOWANCES AND

PENSION OF MEMBERS) AMENDMENT ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR 7TH MAY, 2016 )

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of

Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follow:-

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill, 2016.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in sub-section (1), for the words "thirty thousand'', the words "fifty five thousand" shall be substituted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (ii), for the words "one thousand five hundred", the words "one thousand eight hundred" shall be substituted.

4. Amendment of section 4-B.—In section 4-B of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "sixty thousand", the words "ninety thousand" shall be substituted. ;

854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 (b) in sub-section (2), for the words "ten thousand", the words "thirty thousand" shall be substituted. ; and

(c) in sub-section (3), for the words "twelve thousand", the words "fifteen thousand" shall be substituted.

5. Amendment of section 4-E.—In section 4-E of the principal Act, for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) Each ex-member who has availed the facility of house building advance and has repaid whole amount of such advance with interest thereon, shall be entitled to avail facility of second house building advance by way of repayable advance, such sum of money, subject to such conditions, as may be determined by rules made in this behalf, for construction of house or for the purchase of built-up house or for renovation of old house.".

6. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,-

(a) in sub-section (1) and second proviso, for the words "two lac", the words "two lac fifty thousand" shall be substituted. ; and

(b) in sub-section (1-A), for the words "ten thousand", the words "twenty five thousand" shall be substituted.

7. Amendment of section 6-A.—In section 6-A of the principal Act, for the words "one lac rupees", the words "one lac twenty five thousand rupees" shall be subsituted.

8. Amendment of section 6-B.—In section 6-B of the principal Act,-

(a) in sub-section (1), for the figures and sign "22,000", the figures and sign "36,000" shall be substituted.; and

(b) in the first proviso to sub-section (1), for the figures "500", the figures "1000" shall be substituted.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 मई, 2016

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-26/2015-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03-05-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 23) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 4 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938 2016 का अधिनियम संख्यांक 4

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) विधेयक, 2015

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 3 मई, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 7) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 10 नवम्बर, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 2 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (त) में,-

(क) उप खण्ड (4) में, ''1956'' अंकों के स्थान पर ''2013'' अंक रखे जाएंगे; और

(ख) उप खण्ड (5) में, ''भारतीय रेल अधिनियम, 1890 (1890 का 9)'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे। 3. धारा 5 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 5 में, ''भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1)'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30)'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

4. धारा 6 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) के खण्ड (xiii) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :-

''(xiii-क) लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) पद्धति के अधीन निर्मित की जाने वाली रज्जुमार्ग परियोजनाओं की दशा में, मकानाें या भवनों के छत शिखर और केबिन के आधार के बीच न्यूनतम 10 मीटर का हेडवे;''।

5. नई धारा 18-क का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

''18-क. लोक निजी भागीदारी तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो रज्जु मार्ग परियोजनाओं की भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) का नियतन.-(1) राज्य सरकार, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं के लिए भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) की अधिकतम सीमा नियत और अधिसूचित करेगी।

(2) इस धारा के अधीन भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) के नियतन के लिए किया गया प्रत्येक आवेदन, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर विनिश्चित किया जाएगा, ऐसा न होनेे पर आवेदन को भाड़ा दरों (फेअॅर रेटस) के नियतन के लिए स्वीकृत किया गया समझा जाएगा।''। 6. नई धारा 20-ख का अन्तःस्थापन.-मूल अधिनियम की धारा 20-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-

856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 ''20-ख. बीमा रक्षण.-(1) किसी दुर्घटना या अनिष्ट की दशा में संप्रवर्तक, लोक निजी भागीदारी (पीपीपी) तथा बनाओ चलाओ और अन्तरित करो (बीओटी) पद्धति के अधीन निर्मित रज्जु मार्ग परियोजनाओं की आकाशी रज्जु मार्ग सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, विस्तृत बीमा रक्षण प्रदान करेगा :

परन्तु राज्य सरकार ऐसी रज्जु मार्ग परियोजनाओं में हुई किसी दुर्घटना या अनिष्ट की बाबत किसी दावे के लिए दायी नहीं होगी।

(2) विस्तृत बीमा की दर विशेषज्ञ समिति के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जाएगी।''।

7. धारा 30 का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 30 में, ''भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के भाग 7 केे उपबंधों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक भूमि अर्जन अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो'' शब्दों, चिन्हों और अंकों के स्थान पर ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी चाहे उक्त संप्रवर्तक उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित कम्पनी हो या न हो'' शब्द, चिन्ह और अंक रखे जाएंगे।

8. 2015 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) हिमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधाें के अधीन की गई समझी जाएगी।

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AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 4 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH AERIAL ROPEWAYS

(AMENDMENT) ACT, 2015

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 3RD MAY, 2016)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968

(Act No. 7 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:--

1. Short title and commencement.--(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on 10th day of November, 2015.

2. Amendment of section 2.--In section 2 of the Himachal Pradesh Aerial Ropeways Act, 1968 (hereinafter referred to as the "principal Act"), in clause (k),-857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938 (a) in sub-clause(iv), for the figures "1956", the figures "2013" shall be substituted.; and (b) in sub-clause(v), for the words, figures and signs "Indian Railways Act, 1890 (9 of 1890)", the words figures and signs "Railways Act, 1989 (24 of 1989)" shall be substituted.

3. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, for the words, figures and signs " of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894)", the words, figures and signs "the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)" shall be substituted.

4. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act, in sub-section (4), after clause (xiii), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xiii-a) the minimum headway of 10 meters between the rooftop of the houses or buildings and base of the cabin, in the case of ropeway projects to be build under Public Private Partnership (PPP) mode;".

5. Insertion of new section 18-A.--After section 18 of the principal Act, the following section shall be inserted , namely:--

"18-A. Fixation of fare rates of Public Private Partnership and Built Operate and Transfer Ropeway Projects.- (1) The State Government, on the recommendations of the Expert Committee, shall fix and notify the maximum limit of the fare rates for the Ropeway Projects build under Public Private Partnership (PPP) and Built Operate and Transfer (BOT) mode.

(2) Every application made under this section for fixation of fare rates shall be decided within a period of 90 days from the date of receipt of such application, failing which the application shall be deemed to have been accepted for fixation of fare rates." .

6. Insertion of new section 20-B.--After section 20-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:--

"20-B. Insurance cover.- (1) In case of any accident or mishap, the promoter shall provide comprehensive insurance cover, in the manner as may be prescribed, to the persons availing aerial ropeway services of the Ropeway Projects built under Public Private Partnership(PPP) or Built Operate and Transfer (BOT) mode:

Provided that the State Government shall not be liable for any claim on account of any accident or mishap in such Ropeway Projects.

(2) The rate of comprehensive insurance shall be decided by the State Government on the advice of the Expert Committee.".

7. Amendment of section 30.—In section 30 of the principal Act, for the words, figures and signs "Part VII of the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), whether the said promoter is or is not a company as defined in the Land Acquisition Act", the words, figures and signs "the Right to Fare Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) whether the said promoter is or is not a company as defined in the said Act" shall be substituted.

858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 8. Repeal of H.P. Ordinance No. 3 of 2015 and savings.--(1)The Himachal Pradesh Aerial Ropeways (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 10 मई, 2016

संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-12/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 07-05-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 11) का वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 7 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि) ।

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2016 का अधिनियम संख्यांक 7 हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विषेषाधिकार और सुख सुविधाएं)

संशोधन अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 7 मई, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का अधिनियम संख्यांक 1) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः--

1. संक्षिप्त नाम.--इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) संशोधन अधिनियम, 2016 है ।

2. धारा 7 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुख सुविधाएं) अधिनियम, 2006 (2007 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 7 में, "चालीस" और "पैंतीस" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "पैंसठ" और "साठ" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 8 का संशोधन.--मूल अधिनियम की धारा (8) की उपधारा (3) में, ''उसके वेतन के दस प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर ''एक हजार पांच सौ रूपए प्रतिमास'' शब्द रखे जाएंगे।859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 7 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH PARLIAMENTARY SECRETARIES (APPOINTMENT,

SALARIES, ALLOWANCES, POWERS, PRIVILEGES

AND AMENITIES) AMENDMENT ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 7TH MAY, 2016)

A

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries,

Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (Act No. 1 of 2007).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty–seventh Year of the Republic of India as follow:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Amendment Act, 2016.

2. Amendment of section 7.—In section 7 of the Himachal Pradesh Parliamentary Secretaries (Appointment, Salaries, Allowances, Powers, Privileges and Amenities) Act, 2006 (1 of 2007) (herein after referred to as the "Principal Act"), for the figures and signs "40,000/-" and "35,000/-", the figures and signs "65,000/-" and "60,000/-" shall respectively be substituted.

3. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, in sub-section (3), for the figures, signs and words " 10% of his salary", the words, figures and signs "Rs.1500/- per month" shall be substituted.

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ब अदालत उप-पंजीकाध्यक्ष धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

सुषमा देवी पत्नी काहन सिंह, निवासी बल्ला खीर चम्बा, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

प्रार्थी सुषमा देवी पत्नी काहन सिंह, निवासी बल्ला खीर चम्बा, तहसील नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि सम्बन्धित वसीयत श्री काहन सिंह पुत्र गोरखू राम, निवासी झियोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने कर रखी है। जो अभी तक पंजी—त न हुई है। अब पंजी—त करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधाराण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता व रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 16-5-2016 को सुबह 860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 28-4-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/- उप-पंजीकाध्यक्ष, धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कर्मा पत्नी स्व0 श्री सोनम, निवासी नेपाल हाल निवासी चचोगा, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्रीमती कर्मा पत्नी स्व0 श्री सोनम, निवासी नेपाल हाल निवासी चचोगा, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Tsering Samdup का जन्म दिनांक 02-07-2000 को चचोगा में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत वशिष्ट के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tsering Samdup की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 23-5-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 22-4-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती डोलमा पुत्री श्री गिलू राम, निवासी वहाणू तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

861 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938

विषय.-प्रकाशन इश्तहार बावत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्रीमती डोलमा पुत्री श्री गिलू राम, निवासी वहाणू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री यमुना का जन्म दिनांक 15-11-1985 को बाडी में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत जगतसुख के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को यमुना की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपाि हो तो वह दिनांक 23-5-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-4-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर 2/16

कैलाश चन्द पुत्र श्री लुदर चन्द, गांव तिन्दर, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में कैलाश चन्द पुत्र श्री लुदर चन्द, गांव तिन्दर, तहसील निरमण्ड ने इस न्यायालय में उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसके पुत्र का पंजीकरण नहीं हुआ है उसके पुत्र का जन्म दिनांक 23-11-2010 को हुआ है। जिसका नाम ईशान ठाकुर है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है। इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री ईशान ठाकुर पुत्र कैलाश चन्द का जन्म 23-11-2010 नकल परिवार पंजी कैलाश चन्द ग्राम पंचायत डीम की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और ईशान ठाकुर का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा। आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर ।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर : 3/2016

शिवरी देवी पत्नी स्व0 श्री किशन चन्द ढलैर, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . वादी बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में शिवरी देवी पत्नी श्री किशन चन्द गांव ढलैर फाटी झलैर, तहसील निरमण्ड ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसके पुत्र का पंजीकरण नहीं हुआ है उसके पुत्र का जन्म दिनांक 25-05-2007 को हुआ है। जिसका नाम मुकेश है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता की सूचित किया जाता है कि श्री मुकेश पुत्र किशन चन्द का जन्म 25-05-2007 नकल परिवार पंजी किशन चन्द ग्राम पंचायत सराहन की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और मुकेश का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर : 4/16

बेली राम पुत्र श्री घेलू राम गांव चाटी, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू हि0 प्र0 . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में बेली राम पुत्र श्री घेलू राम गांव चाटी, तहसील निरमण्ड ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसके पुत्र का पजीकरण नहीं हुआ है उसके पुत्र का जन्म दिनांक 05-09-2014 को हुआ है। जिसका नाम सुजल जोशी है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुजल जोशी पुत्र बेली राम का जन्म 05-09-2014 नकल परिवार पंजी बेली राम ग्राम पंचायत तुनन की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938 एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और सुजल जोशी का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर : 5/16

जीवन दास पुत्र श्री नीतू राम गांव धनुधार, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू हि0 प्र0 . . वादी .

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में जीवन दास पुत्र श्री नीतू राम गांव धनुधार, तहसील निरमण्ड ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपने पुत्र का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसके पुत्र का पंजीकरण नहीं हुआ है उसके पुत्र का जन्म दिनांक 23-11-2010 को हुआ है। जिसका नाम अमित कुमार है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री अमित कुमार पुत्र जीवन दास का जन्म 23-11-2010 नकल परिवार पंजी जीवन दास ग्राम पंचायत भालसी की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और अमित कुमार का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा। आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर : 6/16

महेन्द्र पाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव पांगडा, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू हि0 प्र0 . . वादी

बनाम864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 आम जनता . . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में महेन्द्र पाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव पांगडा, तहसील निरमण्ड ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसकी पुत्री का पंजीकरण नहीं हुआ है उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 10-03-2000 को हुआ है। जिसका नाम प्रिया है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रिया पुत्री महेन्द्र पाल का जन्म 10-03-2000 नकल परिवार पंजी महेन्द्र पाल ग्राम पंचायत पोशना की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और प्रिया का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर : 7/16

महेन्द्र पाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव पांगडा, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश . . वादी .

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में महेन्द्र पाल पुत्र श्री रोशन लाल गांव पांगडा, तहसील निरमण्ड ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसकी पुत्री का पंजीकरण नहीं हुआ है उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 04-02-2012 को हुआ है। जिसका नाम शिवानी है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि शिवानी पुत्री महेन्द्र पाल का जन्म 04-02-2012 नकल परिवार पंजी महेन्द्र पाल ग्राम पंचायत पोशना की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और शिवानी का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।865 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर : 8/16

लीला चन्द पुत्र श्री गिरि चन्द गांव कौशल, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू हि0 प्र0 . . वादी .

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में लीला चन्द पुत्र श्री गिरि चन्द गांव कौशल, तहसील निरमण्ड ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसकी पुत्री का पंजीकरण नहीं हुआ है उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 24-08-2010 को हुआ है। जिसका नाम —तिका है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि —तिका पुत्री लीला चन्द का जन्म 24-08-2010 नकल परिवार पंजी लीला चन्द ग्राम पंचायत तुनन की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और —तिका का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर : 9/16

पवन कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द गांव बायल, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू हि0 प्र0 . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में पवन कुमार पुत्र श्री ज्ञान चन्द गांव बायल तहसील निरमण्ड ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपनी पुत्री का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसकी पुत्री का पंजीकरण नहीं हुआ है उसकी पुत्री का जन्म दिनांक 12-12-2006 को हुआ है। जिसका नाम पलवी है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पलवी पुत्री पवन कुमार का जन्म 12-12-2006 नकल परिवार पंजी पवन कुमार ग्राम पंचायत गडेज की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना 866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और —तिका का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी निरमण्ड, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नम्बर : 10/16

राम लाल पुत्र प्रेम चन्द गांव बगानी, तहसील निरमण्ड जिला कुल्लू हि0 प्र0 . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत। इस अदालत में राम लाल पुत्र प्रेम चन्द गांव बगानी, तहसील निरमण्ड ने उपरोक्त वर्णित धारा के अन्तर्गत अपनी पुत्र का जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि समय पर अज्ञानता के कारण उसके पुत्र का पंजीकरण नहीं हुआ है उसके पुत्र का जन्म दिनांक 27-03-2009 को हुआ है। जिसका नाम सुमित ठाकुर है तथा वह विलम्भ फीस के लिए तैयार है।

इस इश्तहार द्वारा आम जनताा को सूचित किया जाता है कि सुमित ठाकुर पुत्र राम लाल का जन्म 27-03-2009 नकल परिवार पंजी राम लाल ग्राम पंचायत सरघा की पंजी में दर्ज करने में किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को हमारे अदालत में असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित व मौखिक पेश करें। अन्यथा यह समझा जाएगा कि नाम पंजीकरण करने में किसी को कोई एतराज नहीं है और सुमित ठाकुर का जन्म पंजीकरण के लिए आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 23-4-2016 को हमारे अदालत मोहर व हस्ताक्षर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

विषय-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री वरुण जोन पुत्र ईश्वर लाल जोन, निवासी नागधार, डाकघर देउरी, उपतहसील आनी, जिला कुल्लू हि0 प्र0

. . प्रार्थी867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938 बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी श्री वरुण जोन पुत्र ईश्वर लाल जोन, निवासी नागधार, डाकघर देउरी, उपतहसील आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उप-तहसील आनी कार्यालय में आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजरा है कि उसकी जन्म तिथि 12-08-1991 है लेकिन भूल-चूक के कारण उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत नम्होग में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-05-2016 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 12-08-1991 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

विषय.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री वरुण जोन पुत्र ईश्वर लाल जोन, निवासी नागधार, डाकघर देउरी, उपतहसील आनी, जिला कुल्लू हि0 प्र0

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी श्री वरुण जोन, पुत्र ईश्वर लाल जोन, निवासी नागधार, डाकघर देउरी, उपतहसील आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उपतहसील आनी कार्यालय में आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजरा है कि उसकी जन्म तिथि 09-11-1993 है लेकिन भूल-चूक के कारण उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत नम्होग में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-05-2016 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 09-11-1993 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उपतहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, आनी जिला कुल्लू, हि0 प्र0

विषय.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

श्री दीक्षित कश्टा पुत्र ख्याले राम, निवासी बिरलाबन, डाकघर निगान, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू

हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। श्री दीक्षित कश्टा पुत्र ख्याले राम निवासी बिरलाबन, डाकघर निगान, उपतहसील आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने उपतहसील आनी कार्यालय में आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजरा है कि उसकी जन्म तिथि 10-10-2010 है लेकिन भूल-चूक के कारण उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत नम्होग में दर्ज नहीं करवा सका है। अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 20-05-2016 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें गैर हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 10-10-2010 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

उपतहसील आनी जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

जेर धारा.- 13(3) जन्म व मृत्यु अधिनियम 1969.

श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी झल्ली, डा0 नित्थर, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू . . वादी। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। श्री सतवीर सिंह पुत्र श्री नानक चन्द, निवासी झल्ली, डा0 नित्थर, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू हि0 प्र0 ने आवेदन पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उस की पुत्री प्रयांशिता का जन्म दिनांक 11-08-2008 को हुआ है लेकिन वह भूल के कारण उक्त सन्तान की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नित्थर में दर्ज नहीं करवा सका है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त सन्तान की जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-05-2016 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त सन्तान की जन्म तिथि 11-08-2008 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938 आज दिनांक 21-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उपतहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 16/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 20-05-2016

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री तरसेम लाल, निवासी वराधा, डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के संजीव कुमार का जन्म दिनांक 4-10-1995 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नेऊली के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को संजीव कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई अपाि हो तो वह दिनांक 20-05-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायता न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 15/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 20-05-2016

बनाम सर्व साधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती टिक्की देवी पत्नी स्व0 श्री लोतू राम, निवासी वुराग्रां, डा0 खड़ीहार, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की अन्नू देवी का जन्म दिनांक 25-12-2006 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत खड़ीहार के अभिलेख में दर्ज न की गई है। 870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अन्नू देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई अपति हो तो वह दिनांक 20-05-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायता न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 17/M.E./T/2016

तारीख पेशी : 20-05-2016 श्री विजय कुमार पुत्र श्री जय चन्द, निवासी जलौहरा, डा0 शिरढ,़ तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। श्रीमती निर्मला पुत्री श्री रेबत राम, निवासी गलछेत, डा0 शिरढ,़ तहसीन व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे। उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 19-4-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-2-2009 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जलौहरा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 20-05-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सुरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाऐंगे।

आज दिनांक 21-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938 समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री अमर सिंह पुत्र दास, निवासी बजरौड, डाकघर घमीरु, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम श्री अमर सिंह पुत्र दास, निवासी बजरौड, डाकघर घमीरु, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अमर सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल बजरौड में प्रार्थी का नाम नरायण लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-05-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 21-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्रीमति कमलेश देवी पुत्री टैहलू, निवासी भडोल हाल पत्नी श्री जगदीश चन्द, डाकघर सिमस, . . प्रार्थिन तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम श्रीमति कमलेश देवी पुत्री टैहलू, निवासी भडोल हाल पत्नी श्री जगदीश चन्द, डाकघर सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थिन का वास्तविक नाम कमलेश देवी है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल भडोल में प्रार्थिन का नाम कमला देवी लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-05-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 21-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री दुनी चन्द पुत्र जहला राम, निवासी कथौण, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी . . प्रार्थीन (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीक दोयम श्री दुनी चन्द पुत्र जहला राम, निवासी कथौण, डाकघर पंजालग, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम जहला राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल कथौण में प्रार्थी के पिता का नाम तोखा लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 16-05-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा। यह इश्तहार आज दिनांक 21-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 16-05-2016 श्री अरुण कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी बेहडलू, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री अरुण कुमार पुत्र श्री प्रताप चन्द, निवासी बेहडलू,, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 14-08-1989 है, जो स्कूल प्रमाण पत्र तथा परिवार रजिस्टर भाग-1 में भी दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत पिहड बढेलू के जन्म विलेख में दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 16-05-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख 1938 आज दिनांक 21-04-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लडभड़़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub- Divisional Magistrate, Rampur Bushahr,

District Shimla, H. P.

In the matter of :

1. Virender Kumar s/o Shri Shobha Ram, r/o Village Khinchha (Seri-Majhali), Tehsil Rampur, District Shimla, H.P.

2. Aruna Kumari d/o Sh. Jiya Lal, r/o Village Khanortu, P. O. Taklech, Tehsil Rampur, District Shimla, H. P. . . Applicants.

Versus

General Public . . Respondents.

Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Virender Kumar s/o Sh. Shobha Ram aged 30 years Village Khinchha (Seri-Majhali), Tehsil Rampur, District Shimla, H.P. and Aruna Kumari d/o Sh. Jiya Lal aged 23 years, r/o Village Khanortu, P. O. Taklech, Tehsil Rampur, District Shimla, H. P. have filed an application along with affidavits in the Court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 12-03-2016 at Village Khinchha (Seri-Majhali), Tehsil Rampur, District Shimla, H. P. according to Hindu Rites and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file objection personally or in writing before this court on or before 20-05-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 20th day of the April, 2016 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Rampur Bushah, District Shimla.

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In the Court of Shri Hemis Negi, H.A.S. Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban),

District Shimla (H. P.)

Ram Udgar Sahu s/o Shri Asharfi Sahu, r/o H. No. 30, Idgah Colony, Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh. . . Applicant.

Versus

874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 16 मई, 2016/26 वैशाख, 1938 General Public .. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Ram Udgar Sahu s/o Shri Asharfi Sahu, r/o H. No. 30, Idgah Colony, Lakkar Bazar, Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh. has applied for Registration the name and date of birth of his son namely Jigar Sahu (DOB. 15-11-2012) in the record of Municipal Corporation, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having and objection for entry as to date of Birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 21-5-2016 falling which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 20th day of April, 2016.

Seal. Hemis Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban.,

__________

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा : श्री विनोद कुमार पुत्र दौलत राम, निवासी ग्राम भवई बलिच,

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री विनोद कुमार पुत्र दौलत राम, निवासी ग्राम भवई बलिच ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत कोटी धीमान के रिकार्ड में उनकी पुत्री सपना की जन्म तिथि 23-12-2013 दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हलफीब्यान, सचिव ग्राम पंचायत कोटी धीमान एवं जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे वह अब दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम भवई बलिच व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त कु0 सपना की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटी धीमान के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 19-5-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 19-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 16 May 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-05-16.33_gazette_2016-16_05_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-05-16.33_gazette_2016-16_05_2016.