Servants of Knowledge
Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 38, 25 May 2016

Published 25 May 2016

Gazette no.
38
Gazetteid
38/GAZETTE/2016-25/05/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-05-25.38_gazette_2016-25_05_2016
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

click here for IIIF manifest

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 the 23rd May, 2016

No. TPT-B(15)-3/2003-L-II.—In supersession to this department Notification of even number dated 22nd August, 2013 and in exercise of the powers vested under Section 3 of the HP Public Service Guarantee Act, 2011 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the following services, Designated Officers, 1st Appellate Authority and 2nd Appellate Authority there- under for providing the services within the prescribed time limits relating to the Transport Department Himachal Pradesh for the purpose of the above said Act:--

38-राजपत्र/2016-25-05-2016 (1031)

Sr. No. Title of services Designated Officers Time limit for providing services Designation of 1st Appellate Authority Designation of 2nd Appellate Authority
1. Registration of vehicles Concerned Registering & Licensing Authority 6 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. Additional Commissioner, Transport, HP, Director Transport, H.P.
2. Learner Driving License/Conductor License -do- 3 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. -do- -do-
3. Permanent riving License/Conductor License -do- 6 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc. -do- -do-
4. International Driving License -do- 6 working days after submission of complete paper and required fee/late fee etc -do- -do-

By order, (SANJAY GUPTA) Principal Secretary (Transport).

___________

राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश

STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH

आमर्जडेल शिमला &171002 Armsdale,Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152 e-mail. [email protected] [email protected]

NOTIFICATION

Dated, the 24th May, 2016

No. SEC-13-90/2015-9008-9073.— In exercise of the powers vested under Article 243-ZA of the Constitution of India, Section 281 and 19 of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015; the State Election Commission Himachal Pradesh hereby notifies the Election Programme for the conduct of by-election to vacancies in the following Municipalities:--1033 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

Sr. No. District Name of Municipality Ward No. Total wards
1. Mandi Ner Chowk Ward No. 2 to 11 10
Karsog Ward No. 2,6 & 7 3
2. Kangra Baijnath Paprola Ward No. 4 & 11 2
Kangra Ward No. 3 1
3. Una Daulatpur Chowk All 7 wards 7
Total 23

The Election Programme shall be undertaken as under:--

1. Nomination papers shall be presented; On Ist, 2nd and 3rd June, 2016 (between 11 am to 3 pm). Nomination papers shall be filed at designated places and before the Officers appointed by the Returning Officer for the purpose.
2. The nomination papers shall be scrutinized; On 4th June, 2016 (From 10.00 am onwards)
3. A candidate may withdraw his candidature; On 6th June, 2016 (Between 10.00 am to 3.00 p.m.)
4. The list of contesting candidates showing the name of symbols allotted to them immediately after the time of withdrawal is over shall be prepared and affixed; On 6th June, 2016 immediately after the time of withdrawal is over.
5. The list of Polling stations shall be pasted ; On or before Ist June, 2016.
6. The Poll, if necessary, shall be held from 7AM to 3 PM On 17th June, 2016
7. Counting of votes, in the event of poll, shall be done The Counting of votes shall be taken up immediately after the close of the poll at the Municipal Headquarters

Note:.— The process of election shall be completed by 19th June, 2016.

By order, (T.G. NEGI), State Election Commissioner.

_________

उच्चतर शिक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 मई, 2016

संख्याः ई0डी0एन0-बी-बी-(2)-2/2013.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचनाः संख्याः ई0डी0एन0 ए0-ख-(3)-3/98 पार्ट तारीख 20-9-2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्तानकोत्तर अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम,2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-1034 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्तानकोत्तर अध्यापक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगें । 2. उपाबन्ध 'क' का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्तानकोत्तर अध्यापक वर्ग-III (अराजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 के उपाबन्ध-'क' में,-

(क) स्तम्भ संख्याः 15 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

''सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा । यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठयक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।''।

(ख) स्तम्भ संख्याः 15-क (1) (ख) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात :-

''पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयेाग, शिमला के कार्यक्षेत्र में आना :

निदेशक, उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्यपेक्षा को सम्बद्ध़ भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग शिमला के समक्ष रखेगा ।''।

(ग) स्तम्भ संख्याः 15-क (पअ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखत रखा जाएगा, अर्थात्‌ :-

"चयन प्रक्रियाः

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा द्वारा किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा ।''। और

(घ) स्तम्भ संख्याः 15-क (अ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।''।

आदेश द्वारा, हस्ता/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (उच्चतर शिक्षा) ।1035 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-(B)-B-(2)-2/2013-II dated 24th

May, 2016 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 24th May, 2016

No. EDN-(B)-B(2)-2/2013-II.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Post Graduate Teacher Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide Notification No. EDN-A-Kha (3)-3/98 Part-II dated 20.9.2010, namely:--

1. Short titled and Commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class-III (Non Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment ) Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure - "A".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, Higher Education department, Post Graduate Teacher, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,2010,-

(a) for the existing provisions against column No. 15, the following shall be substituted, namely:--

"Selection for appointment to the post in case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test, if H.P. Public Service Commission Shimla or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority, as the case may be.";

(b) for the existing provisions against column 15-A (1)(b) the following shall be substituted, namely:--

"POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION SHIMLA:

The Director of Higher Education, Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e H.P. Public Service Commission Shimla ." ;

(c) for the existing provisions against column 15-A (iv) the following shall be substituted, namely:-

"SELECTION PROCESS"

" Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or1036 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 practical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e the H.P. Public Service Commission Shimla ." ; and

(d) for the existing provisions against column 15-A

(v) the following shall be substituted, namely:--

COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:--

"As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e the H.P. Public Service Commission, Shimla from time to time ".

By order, Sd/- Addl Chief Secretary (Edu.).

_________

मत्स्य पालन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 मई, 2015

संख्याः फिश-ए(3)-2/2015.--हिमाचल प्रदेश फिशरीज (एठथ अमैन्डमेन्ट) रूल्ज़, 2015 के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यंक अधिसूचना तारीख 18 दिसम्बर, 2015 द्वारा, हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण से आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए 7 जनवरी, 2016 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के भीतर इस निमित्त कोई भी आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) प्राप्त नहीं हुआ है/हुए है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मत्स्य अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः फिश-ए (3)-1/77 तारीख 15 नवम्बर, 1979 द्वारा अधिसूचित और तारीख 16 फरवरी, 1980 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में प्रकाशित हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दी हिमाचल प्रदेश फिशरीज (एठथ अमैन्डमेन्ट) रूल्ज, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश फिशरीज रूल्ज़, 1979 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 3 में, खण्ड (v) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खण्ड (vi) अतःस्थापित किया जाएगा; अर्थात्‌ः--

"(vi) KOL DAM RESERVOIR:-

Impoundment formed by Koldam upto a level of 646M in the area falling in District of Bilaspur, Shimla, Solan and Mandi of Himachal Pradesh and it shall be divided into following beats:— Beat No. I From Village Chamyan on the left bank of reservoir and village Kyan on the right bank of reservoir to village Padyar on left bank and village Ahan on the right bank.

1037 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 Beat No. II From Village Padyar on the left bank of reservoir and village Ahan on the right

bank to village Annu on left bank and village Karangal on right bank.

Beat No.III From Village Annu on left bank of reservoir and village Karangal on right bank to village Makarchha on left bank and village shakra on right bank." 3. शैडयूल का संशोधन.--उक्त नियमों से संलग्न शैड्‌यूल में क्रम संख्या 7 के पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम संख्या 8 अन्तस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः--

Sr. No. Kind of Water Permitted fishing method (see Rule 4) License valid for (Rule 7 and 10) License fee (see Rule 2) Close- season (see Rule 2)
"8 Kol Dam Reservoir as per rule 3 (C) (vi) (i) Gill net of size 80 mtrs long & 5mtrs depth with minimum mesh of 5cms from (knot to knot) 1st April or date of issue to 31st March Beat wise 50/- plus ` 15% of sale of proceeds of fish by the Fish Cooperative Societies at the landing centers. 1st June to 31st July each year both days inclusive.
(ii) Rod and line or Hand line Daily or on Yearly basis (i) Beat wise in case of issue of daily license ( ii) Entire reservoir in case of issue of yearly license. `40/- Daily or on `4,000/- Yearly. June to 1st 31st July each year both days inclusive.".

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (मत्स्यपालन)।

_________

[Authoritative English Text of this Department Notification No. Fish-A (3)-2/2015dated 18/05/2016

as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]

FISHERIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th May, 2016

No. Fish-A(3)-2/2015.—Whereas, the draft Himachal Pradesh Fisheries (Eighth Amendment) Rules, 2015 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 7th January, 2016, for inviting objections and suggestions from the general public, vide this Department Notification of even number dated 18th December, 2015, as required under sub-section (5) of section 3 of the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976 (Act No. 16 of 1976);

1038 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 And whereas, no objection(s) or suggestion (s) has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Himachal Pradesh Fisheries Act, 1976 (Act No. 16 of 1976), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Fisheries Rules, 1979 notified vide this Department Notification No. Fish- A (3)-1/77, dated 15/11/1979 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra-Ordinary) dated the 16th February, 1980, namely:— 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Fisheries (Eighth Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of rule 3.—In rule 3 of the Himachal Pradesh Fisheries Rules 1979, (hereinafter referred to as the ' said rules'), after clause (v), the following clause (vi) shall be inserted, namely :—

" (vi) KOL DAM RESERVOIR:—

Impoundment formed by Koldam upto a level of 646M in the area falling in District of Bilaspur, Shimla, Solan and Mandi of Himachal Pradesh and it shall be divided into following beats:—

BEAT No. I From Village Chamyan on the left bank of reservoir and village Kyan on the right bank of reservoir to village Padyar on left bank and village Ahan on right bank.

BEAT No. II From Village Padyar on the left bank of reservoir and village Ahan on right bank to village Annu on left bank and village Karangal on right bank.

BEAT No. III From Village Annu on left bank of reservoir and village Karangal on right bank to village Makarchha on left bank and village Shakra on right bank."

3. Amendment of the Schedule.—In the Schedule appended to the said rules, after serial No. 7, the following serial No. 8 shall be inserted, namely:—

Sr. No. Kind of Water Permitted fishing method (see Rule 4) License valid for (Rule 7 and 10) License fee (see Rule 2) Close- season (see Rule 2)
"8 Kol Dam Reservoir as per rule 3 (C) (vi) (i) Gill net of size 80 mtrs long & 5mtrs depth with minimum mesh of 5cms from (knot to knot) 1st April or date of issue to 31st March Beat wise 50/- plus ` 15% of sale of proceeds of fish by the Fish Cooperative Societies at the landing centers. 1st June to 31st July each year both days inclusive.
(ii) Rod and line or Hand line Daily or on Yearly basis (i) Beat wise in case of issue of daily license ( ii) Entire reservoir in case of issue of yearly license. `40/- Daily or on `4,000/- Yearly. 1st June to July 31st each year both days inclusive.".
1039 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

By order, Sd/- Additional Chief Secretary (Fisheries).

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th May, 2016

No.HHC/GAZ/ 14-345/2014-Part.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 15 days' earned leave w.e.f. 27.5.2016 to 10.6.2016 in favour of Smt. Abha Chauhan, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Solan, H.P.

Certified that Smt. Abha Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Abha Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (II), Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 17th May, 2016

No.HHC/GAZ/ 14-335/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 07 days' commuted leave w.e.f. 29.3.2016 to 4.4.2016 in favour of Sh. Vikas Gupta, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Anni, H.P.

1040 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 Certified that Sh. Vikas Gupta has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vikas Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Anni, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग हिमाचल प्रदेश ( प्ररूप-8 ) ( नियम 11 देखें )

प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन का नोटिस

शिमला, 17 मई, 2016

संख्याः हिम/टी.पी./पी.जे.टी./डी.पी.-ठियोग/98/भाग-III/9431. 49.-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठियोग योजना क्षेत्र के लिए प्रारूप विकास योजना को एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विकास योजना कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों मे निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-

1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक न0. 32-ए, विकासनगर, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171009.

2 नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

3. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

उक्त प्रारूप विकास योजना की विशिष्टियॉ निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं। उक्त प्रारूप विकास योजना की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है तो उसे इस नोटिस के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित में निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक न0. 32-ए, विकासनगर, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171009 या नगर एवं ग्राम योजनाकार, मण्डलीय नगर योजना कार्यालय शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश या कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को भेजा जाना चाहिए ।

अनुसूची

1. विद्यमान भू उपयोग नक्शे। 2. प्रारूप विकास योजना के उपबन्धों को स्पष्ट करते हुए नक्शो और चार्टों द्वारा समर्थित वर्णनात्मक रिपोर्ट।1041 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 3. निदेशक द्वारा यथा सुझाए गए प्रारूप विकास योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था । 4. प्रारूप विकास योजना को प्रवर्तित करने के लिए उपबन्ध और रीति, जिसमें विकास की अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, का कथन ।

5. लोक प्रयोजनों के लिए भू-अर्जन की कीमत का अनुमानित प्राक्कलन और प्रारूप विकास योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित संकर्मों की लागत।

स्थानः शिमला दिनांकः 17-5- 2016

आदेश द्वारा, (संदीप कुमार), निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग।

-------

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

(See rule 11)

FORM-8

NOTICE OF PUBLICATION OF DRAFT DEVELOPMENT PLAN

Shimla, the 17th May, 2016

No. HIM/TP/PJT/D.P.-Theog/98/Vol-III/9431-49.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the draft Development Plan for Theog Planning Area is hereby published and the Notice is given that a copy of the said draft Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices:--

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.

3. The Executive Officer, Municipal Council Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.

The particulars of the said draft Development Plan have been specified in the Schedule below.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft Development Plan, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009 or to the Town and Country Planner, Divisional Town Planning Office, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh or to the Executive Officer, Municipal Council Theog, District Shimla, Himachal Pradesh within thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

1042 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938

SCHEDULE

1. The Existing Land Use Maps. 2. A narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of the draft Development Plan.

3. The phasing of implementation of the draft Development Plan as suggested by the Director.

4. The provisions for enforcing the draft Development Plan and stating themanner in which permission for development may be obtained.

5. An approximate estimate of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of works involved in the implementation of the draft Development Plan.

Place: Shimla

Date: 17.5.2016

By order, (SANDEEP KUMAR), Director, Town and Country Planning Department.

________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग ( प्ररूप-8 ) ( नियम 11 देखें )

संशोधित प्रारूप विकास योजना के प्रकाशन का नोटिस

शिमला, 17 मई, 2016

संख्याःहिम/टी.पी./पी.जे.टी./डी.पी.-रामपुर/2010/भाग-IV/9450.68.-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रामपुर योजना क्षेत्र के लिए संशोधित प्रारूप विकास योजना को एतद्‌ द्वारा प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त संशोधित प्रारूप विकास योजना कार्यालय समय के दौरान निम्नलिखित कार्यालयों मे निरीक्षण हेतु उपलब्ध है :-

1. निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक न0. 32-ए, विकासनगर, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश-171009.

2. सहायक नगर योजनाकार, उप-मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

3. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ।

उक्त संशोधित प्रारूप विकास योजना की विशिष्टियॉ निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई हैं। उक्त संशोधित प्रारूप विकास योजना की बाबत यदि कोई आक्षेप या सुझाव है तो उसे इस नोटिस के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर लिखित मेंं निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, नगर योजना भवन, ब्लॉक न0. 32-ए, विकासनगर, कसुम्पटी, शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710091043 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 या सहायक नगर योजनाकार, उप-मण्डलीय नगर योजना कार्यालय, रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश या कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रामपुर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को भेजा जाना चाहिए ।

अनुसूची

1. विद्यमान भू उपयोग नक्शे। 2. संशोधित प्रारूप विकास योजना के उपबन्धों को स्पष्ट करते हुए नक्शो और चार्टों द्वारा समर्थित वर्णनात्मक रिपोर्ट।

3. निदेशक द्वारा यथा सुझाए गए संशोधित प्रारूप विकास योजना के क्रियान्वयन की व्यवस्था । 4. संशोधित प्रारूप विकास योजना को प्रवर्तित करने के लिए उपबन्ध और रीति, जिसमें विकास की अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, का कथन ।

5. लोक प्रयोजनों के लिए भू-अर्जन की कीमत का अनुमानित प्राक्कलन और संशोधित प्रारूप विकास योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित संकर्मों की लागत।

स्थानः शिमला तारीखः 17-5-2016

आदेश द्वारा, (संदीप कुमार), निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग।

-------

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

HIMACHAL PRADESH

(See rule 11)

FORM-8

NOTICE OF PUBLICATION OF REVISED DRAFT DEVELOPMENT PLAN

Shimla, the 17th May, 2016

No. HIM/TP/PJT/D.P.-Rampur/2010/Vol-IV/9450-68-.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the revised draft Development Plan for Rampur Planning Area is hereby published and the Notice is given that a copy of the said revised draft Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices:--

1. The Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009.

2. The Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

3. The Executive Officer, Municipal Council Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh.

The particulars of the said revised draft Development Plan have been specified in the Schedule below.

1044 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 If there be any objection or suggestion with respect to the said revised draft Development Plan, it should be sent in writing to the Director, Town and Country Planning Department, Nagar Yojana Bhawan, Block No. 32-A, Vikas Nagar, Kasumpati, Shimla, Himachal Pradesh-171009 or to the Assistant Town Planner, Sub-Divisional Town Planning Office, Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh or to the Executive Officer, Municipal Council Rampur, District Shimla, Himachal Pradesh within thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

1. The Existing Land Use Maps. 2. A narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of the revised draft Development Plan.

3. The phasing of implementation of the revised draft Development Plan assuggested by the Director.

4. The provisions for enforcing the revised draft Development Plan and stating themanner in which permission for development may be obtained.

5. An approximate estimate of the cost of land acquisition for public purposes and the cost of works involved in the implementation of the revised draft Development Plan.

Place: Shimla

Date: 17.5.2016

By order, (SANDEEP KUMAR) Director Town and Country Planning Department.

_________

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

आदेश

शिमला-2, 17 मई, 2016

संख्याः टी0सी0पी0-ए (2)-1/2011.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्याकं 12) की धारा 77 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्याः पी0बी0डब्ल्यू (बी0एण्ड आर)(बी)24(1)91-1 तारीख 5.2.2001 के अतिक्रमण में निदेश देते है कि हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्याकं 12) की धारा 30, 30-क, 31, 34, 38, 39, 39-क, 39-ख, 39-ग, 81 और 83-क के अधीन, निदेशक नगर एवं ग्राम योजना की शक्तियों का प्रयोग नगर निगम क्षेत्र धर्मशाला की बाबत आगामी आदेशों तक, आयुक्त, नगर निगम धर्मशाला द्वारा किया जाएगा। शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन होगाः-

1. यह कि विकास अनुमति हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977, (1977 का अधिनियम संख्याकं 12), हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014, धर्मशाला योजना क्षेत्र हेतु विकास योजना में अन्तर्विष्ट विनियमों के उपबन्धों और राज्य सरकार तथा निदेशक, नगर एवं ग्राम योजना विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और मार्गदर्शी सिन्द्वातों के अनुसार है। जहां कहीं आवश्यक हो, नगर निगम, धर्मशाला, अपनी भवन उप-विधियों को नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा विश्चित धर्मशाला योजना क्षेत्र हेतु विकास योजना के उपबंधों के अनुरूप लाने के लिए संशोधित करेगा ।1045 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 2. नगर निगम, धर्मशाला उपरोक्त प्रत्यायोजित शक्तियों की बाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव/सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्पूर्ण नियन्त्रण के अधीन कार्य करेगा ।

आदेश द्वारा, (मनीषा नंदा), अति0 मुख्य सचिव (नगर एवं ग्राम योजना) ।

--------

[AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT OF THIS DEPARTMENT ORDER/NOTIFICATION No.

TCP-A(2)-1/2011 DATED 17.5.2016 AS REQUIRED UNDER CLAUSE (3) OF ARTICLE 348 OF

THE CONSTITUTION OF INDIA].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 17th May, 2016

No: TCP-A(2)-1/2011.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 77 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No.12of 1977) and in supersession of this Department Notification No. PBW(B&R)(B)24(1)91-I dated 5.2.2001, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to direct that the powers of the Director, Town and Country Planning under sections 30, 30-A, 31, 34, 38, 39, 39-A, 39- B, 39-C, 81 and 83-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977, (Act No. 12 of 1977) shall be exercised by the Commissioner, Municipal Corporation, Dharamshala with respect to the Municipal Corporation Area Dharamshala till further orders. The exercise of the powers shall be subject to the following conditions:--

1. That the development permission is in accordance with the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), Himachal Pradesh Town and Country Planning Rules, 2014, Regulations contained in the Development Plan for Dharamshala Planning Area and rules framed in this behalf issued by the State Government and the Director, Town and Country Planning Department from time to time. Wherever necessary the Municipal Corporation, Dharamshala will amend its housing bye-laws to bring them in consonance with the provisions of Development Plan for Dharamshala Planning Area framed by the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh.

2. The Municipal Corporation, Dharamshala shall function under the overall control of the Additional Chief Secretary/Secretary (TCP) to the Government of Himachal Pradesh in respect of the powers delegated above.

By order, (MANISHA NANDA), Addl. Chief Secretary (TCP).

1046 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2016

संख्या एल0एल0आर0-डी(6)-3/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-05-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 5) को वर्ष 2016 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि) ।

---------

2016 का अधिनियम संख्यांक 9 हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 20 मई, 2016 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम.-इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2016 है।

2. धारा 5 का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 की उपधारा (3) में, ''एक तिहाई'' शब्दों के स्थान पर ''एक चौथाई'' शब्द रखे जाएंगे।

--------

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 9 of 2016

THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2016

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 20TH MAY, 2016)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

1047 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2016.

2. Amendment of section 5.—In section 5 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, in sub-section (3), for the words and sign "one-third", the words and sign "one-fourth" shall be substituted.

--------

ब अदालत जनाब शालनी शर्मा, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, गलोड़, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

किस्म मुकद्दमा :-तकसीम खता नं0 33-15-29-32-128 महाल टीका वन्डौस, मौजा व उप-तहसील गलोड़, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

श्री कमल देव पुत्र श्री भलखु, गोव वन्ड़ौस, मौजा व उप-तहसील गलोड़ .. प्रार्थी।

बनाम

1. होशियार चन्द पुत्र व 2. श्रीमती अमरो देवी वेवा भलखु पुत्र गण्पत वन्डौस, मौजा व उप-तहसील गलोड़ . . प्रतिवादीगण। उनवान मुकद्दमा उपरोक्त में प्रार्थी ने अदालत हजा में मुकद्दमा तकसीम दाय किया हुआ है। प्रतिवादिगणों की तल्वी हेतु कई बार समन भेजे गये हैं, परन्तु कोई भी हाजिर अदालत नहीं आ रहे हैं, तामील कुनिदा की रिपोर्ट अनुसार :- होशियार चन्द बाहर नौकरी पेशा करता है तथा उसकी माता अमरो देवी घर पर ही रहती है, इनके घर पर तमील चस्पानगी भी करवाई गई थी, फिर भी कोई हाजिर अदालत नहीें आ रहे हैं, ऐसा लगता है, कि साधारण तरीके से तामील होना सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचति किया जाता है कि वह उक्त पैरवी मुकद्दमा असालतन/वकालतन दिनांक 26-05-2016 को सुबह 10.00 बजे हाजिर आवें हाजिर न आने की सुरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 21-04-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, गलोड़, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

-------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 28-05-2016 सुलक्षणा कुमारी पत्नी श्री पंकज कुमार, निवासी हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

1. आम जनता

2. सचिव, ग्राम पंचायत हरनेरा 1048 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र प्रांजय ठाकुर पुत्र पंकज कुमार का जन्म दिनांक 15-09-2012 को गांव हरनेरा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज सम्बन्धित उप-पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत हरनेरा के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व सचिव, गांम पंचायत हरनेरा को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत हरनेरा के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को दोपहर बाद 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 28-05-2016 श्री गुलशन मनहास पुत्र श्री वेणी प्रसाद, निवासी रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

1. आम जनता

2. सचिव, ग्राम पंचायत हरनेरा

विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पुत्र मनन मनहास पुत्र श्री गुलशन मनहास का जन्म दिनांक 16-05-2012 को गांव रेहलूा में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज सम्बन्धित उप-पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व सचिव, गांम पंचायत रेहलू को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रेहलू के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को दोपहर बाद 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।1049 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) मुकद्दमा : नाम दरूस्ती तारीख पेशी : 28-05-2016 उाम चन्द पुत्र निधू, निवासी गोजू रोड़ी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--महाल गोजू रोड़ी के राजस्व रिकॉर्ड में नाम की दरूस्ती बारे।

प्रार्थी ने इस न्यायालय में शपथ-पत्र सहित दरख्वास्त गुजारी है कि उसका नाम तहसील शाहपुर के राजस्व अभिलेख में महाल गोजूराड़ी मौजा, रेहलू में उाम चन्द पुत्र निधू के वजाय उधम पुत्र निधू दर्ज है, जो कि गलत इन्द्राज है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपने सही नाम उाम चन्द पुत्र निधू का इन्द्राज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम की दरूस्ती करने बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद कोई उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा : इन्द्राज जन्म तिथि तारीख पेशी : 28-05-2016 रविन्द्र महाजन पुत्र श्री सी0 आर0 महाजन, निवासी भनाला तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

1. आम जनता

2. सचिव, ग्राम पंचायत भनाला विषय.--बाबत इन्द्राज जन्म तिथि अधीन जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी ने दावा किया है कि उसके पोते आदित महाजन पुत्र विशाल महाजन का जन्म दिनांक 25-03-2007 को गांव भनाला में हुआ है परन्तु अज्ञानतावश इसका इन्द्राज सम्बन्धित उप-पंजीयक, जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज न करवाया जा सका है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व सचिव, गांम पंचायत भनाला को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पोते की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत भनाला के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे यदि किसी 1050 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 को कोई एतराज/उजर हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को दोपहर बाद 2 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष रख सकता है। हाजिर न आने की सूरत में निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का कोई भी दावा स्वीकार्य न होगा और प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

संजय सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी वासा, तहसील शाहपुर, रंजना देवी पुत्री प्यार सिंह, निवासी उपरला डिब्वर, डा0 लपियाणा, उप-तहसील हारचक्कियां, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बावत जेर धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह के पुजीकरण बारे।

प्रार्थी संजय सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह, निवासी वासा, तह0 शाहपुर ने प्रार्थना-पत्र मय हल्फिया ब्यान इस आश्य से गुजारा है कि उसकी शादी श्रीमती रंजना देवी पुत्री प्यार सिंह, निवासी उपरला डिव्बर, डा0 लपियाणा, उप-तहसील हारचक्कियां, जिला कांगड़ा के साथ दिनांक 13-04-2015 को हुई है परन्तु गलती के कारण उसने शादी का पंजीकरण ग्राम पंचरायत भनाला के रिकार्ड में नहीं करवाया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि प्रार्थीगण की शादी के पंजीकरण बारे यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजर आकर अपने उजरात/एतराज पेश कर सकता/सकती है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार शादी पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

------

ब अदालत सुरेश कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 03/XT/2016/Misc.

तारीख पेशी : 26-05-2016 1. श्री शुदर्शन चन्द पुत्र श्री कान्ती चन्द, निवासी गांव अमरेड, डाकघर मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

2. श्रीमति डेजी सच्चदेवा पुत्री श्री शाम सुन्दर सच्चदेवा, निवासी बी-34, मकान नं0 2362/1 अन्नद नगर नजदीक सिविल सिटी हैवोवाल कलां लुधियाना पंजाब।1051 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमाः-हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण। नोटिस बनाम आम जनता :-

प्रार्थी श्री शुदर्शन चन्द पुत्र श्री कान्ती चन्द, निवासी गांव अमरेड, डाकघर मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी शादी दिनांक 18-11-2015 को श्रीमति डेजी सच्चदेवा पुत्री श्री सुन्दर सच्चदेवा, निवासी बी-34, मकान नं0 2362/1 अन्नद नगर नजदीक सिविल सिटी हैवोवाल लुधियाना पंजाब के साथ सामान्य रीति रिवाज के अनुसार शादी की थी, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझीण के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-5-2016 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री शुदर्शन चन्द पुत्र श्री कानती चन्द व श्रीमती डेजी सच्चदेवा पुत्री श्री सुन्दर सच्चदेवा की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत मझीण, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश मिसल नं0 /ई0 एम0/2016 तारीख पेशी : 28-5-2016 श्री विजय सिंंह राजपूत पुत्र श्री मैहंगा सिंह, निवासी कन्दरोडी, डाकखाना कन्दरोड़ी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

इश्तहार राजपत्र।

प्रार्थी श्री विजय सिंह राजपुत पुत्र मैहंगा सिंह, निवासी कन्दरोडी, डाकखाना कन्दरोडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़़ा हि0प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि उसके लड़के का जन्म दिनांक 20-06-1988 को उसके गांव कन्दरोडी पंचायत शेखूपुरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा में हुआ है 1052 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 लेकिन अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत शेखूपुरा, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में पंजीकृत न करवाया जा सका है उसकी जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री जयवीर सिंह राजपुत पुत्र श्री विजय सिंह राजपुत, निवासी कन्दरोडी, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 28-05-2016 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश ना होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

-------

In the Court of Sh. Rohit Rathour, HAS., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, Distt. Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Sh. Tenzin Tsundue s/o Mr. Dawa Dhakpa, r/o Tibetan Colony, Hanumani Bagh, P.O. Dhalpur, Teh. & Distt. Kullu H.P.

2. Smt. Tenzin Lhamo d/o late Shlog, r/o Tibetan Colony, Hanumani Bagh, P.O.Dhalpur, Tehsil & Distt. Kullu

.. Applicant.

Versus

General Public

Subject : Proclamation for the registration of marriage under Section 16 of Special marriage Act, 1954.

Sh. Tenzin Tsundue and Smt. Tenzin Lhamo have filled an application on dated 26-04-2016 along with affidavits in the Court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 18-12-2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 26-05-2016. The objection received after 26-05-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 26-04-2016 under my hand and seal of the court.

Sd/-

Marriage Officer-cum-

Sub-Divisional Magistrate, Kullu (H.P.).

1053 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0..........................आफ

तारीख पेशी : 28-05-2016 श्री रणधीर सिंह पुत्र श्री भेद सिंह, निवासी बरेलगा, डा0 नौघण्डा, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधेहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसके पुत्र/पुत्री इशिता ठाकुर की जन्म तिथि 13-12-2005 को है, जो कि ग्राम पंचायत नौघण्डा के अभीलेख में दर्ज न है अैेर जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री इशिता ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 03-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0..........................आफ

तारीख पेशी : 28-05-2016 श्री शादी श्री लाल पुत्र श्री कली दास, निवासी पुजारली, डा0 पुजारली, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधेहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसकी पुत्री किरन ठाकुर की जन्म तिथि 04-08-2013 को है, जो कि ग्राम पंचायत खावल के अभीलेख में दर्ज न है अैेर जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री किरन ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत खावल के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। 1054 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 आज दिनांक 03-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0..........................आफ

तारीख पेशी : 28-05-2016 1. श्री मनु राम पुत्र श्री पली राम, निवासी गांव तांदी, डा0 मंगलौर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

2. श्रीमती राधिका पुत्री श्री टेक राम, निवासी/गांव शडावाई, डाकघर खोखन, तहसील भून्तर, जिला कुल्लू हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधेहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसने दिनांक 01-11-2014 को श्रीमती राधिका से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत मंगलौर के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी श्रीमति राधिका का नाम ग्राम पंचायत मंगलौर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-05-2016 से पहले असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 03-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-----

ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) केस नं0..........................आफ

तारीख पेशी : 28-05-2016 श्री ललीत महन्त पुत्र श्री तेजा सिंह, निवासी पड़ेचा, डा0 मोहनी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

1055 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.के तहत उपरोक्त प्रार्थी ने अधेहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय व्यान हलफिया इस आश्य से गुजारा है कि उसके पुत्र कनव महन्त की जन्म तिथि 08-09-2015 को है, जो कि ग्राम पंचायत मोहनी के अभीलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र कनव महन्त की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मोहनी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 03-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

श्री भगत राम पुत्र श्री सरन दास, निवासी गांव सारी़, डा0 ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू , (हि0 प्र0) . . प्रार्थिन।

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम की दरूस्ती करने बारे।

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि भगत राम पुत्र श्री सरन दास, निवासी गांव सारी, डा0 ब्रैहिन, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत तलाड़ा के रिकार्ड में प्रार्थी के नावालिग पुत्र साहिल व जन्म तिथि 15-03-2011 दर्ज नहीं है। जिसे दर्ज करने बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है और ग्राम पंचायत रिकार्ड में इसके पुत्र का नाम साहिल व जन्म तिथि 15-03-2011 दर्ज किया जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बंध में किसी भी व्यक्ति को आपति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपति इस न्यायालय में दिनांक 30-5-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इसका ईन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-4-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1056 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत श्री ज्ञान चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर,

जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा 37(2) तारीख पेशी ः 30-05-2016 श्री हरदेव पुत्र श्री धना, निवासी भरठवान, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रार्थी। ईश्तहार :

आवेदन पत्र :-जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करने बारे।

हरदेव पुत्र श्री धना, निवासी भरठवान, डाकखाना उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व अन्य कागजातों में हरदेव नाम दर्ज है। जबकि मुहाल भरठवान/372 के तमाम भू-अभिलेखों में उसका सोजू राम नाम दर्ज है। जो गलती से दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मेरा नाम सोजू राम उर्फ हरदेव नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।

अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन /वकालतन तारीख पेशी 30-05-2016 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-04-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

नोट.-उक्त इश्तहार की एक प्रति नोटिस बोर्ड व पटवार खाना पर चस्पान की जावे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-------

ब अदालत श्री ज्ञान चन्द, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर,

जिला मण्डी (हि0 प्र0)

उनवान मुकद्दमा 37(2) तारीख पेशी ः 30-05-2016 गुरी सिंह पुत्र श्री सिधू राम, निवासी कटिपरी, डा0 व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रार्थी। ईश्तहार :

1057 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

आवेदन पत्र :-जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्ती करने बारे।

गुरी सिंह पुत्र श्री सिधू राम, निवासी कटिपरी, डाकखाना व तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिकार्ड व अन्य कागजातों में गुरी सिंह नाम दर्ज है। जबकि मुहाल कटिपरी/536 के तमाम भू-अभिलेखों में उसका गुरदेव नाम दर्ज है जो गलती से दर्ज हुआ है तथा आवेदक ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि मेरा नाम गुरदेव उर्फ गुराी सिंह नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।

अतः इस ईश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 30-05-2016 को सुबह 10. 00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है ब सूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 26-04-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

नोट.-उक्त इश्तहार की एक प्रति नोटिस बोर्ड व पटवार खाना पर चस्पान की जावे।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

पधर, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

-------

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Babita Devi w/o Shri Rattan, r/o Thakur Niwas Down Kothi near Rani Ground Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Smt. Babita Devi w/o Shri Rattan, r/o Thakur Niwas Down Kothi near Rani Ground Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her son named- Mr. Nikhil s/o Smt. Babita Devi w/o Shri Rattan, r/o Thakur Niwas Down Kothi near Rani Ground Kasumpti, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Mr. Nikhil Son 11-03-2007

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

1058 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 Issued today 16-05-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Neelam w/o Shri Mohan Singh, r/o Nirmala Bhatt Cottage, Ghora Chowki, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Smt. Neelam w/o Shri Mohan Singh, r/o Nirmala Bhatt Cottage, Ghora Chowki, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of her daughter named- Ms. Monika d/o Smt. Neelam w/o Shri Mohan Singh, r/o Nirmala Bhatt Cottage, Ghora Chowki, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Ms. Monika Daughter 02-03-1999

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 17-05-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 कु0 शिवानी चौहान पुत्री श्री सन्तोष कुमार, निवासी कटेहड़ी, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री रामसैन, निवासी कटेहड़ी, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसकी पुत्री शिवानी चौहान का जन्म दिनांक1059 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 22-01-1995 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत समरकोट के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत समरकोट को दिये जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत समरकोट में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 30-05-2016 को असालतन व वकालतन हाजर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत समरकोट में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत श्री गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील रोहडू,़ जिला शिमला, हि0 प्र0 श्री सचिन चौहान पुत्र श्री सन्तोष कुमार, निवासी कटेहड़ी, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा.--दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत। इस कार्यालय में श्री सन्तोष कुमार पुत्र श्री रामसैन, निवासी कटेहड़ी, तहसील रोहडू़, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि उसके पुत्र सचिन चौहान का जन्म दिनांक 02-10-1996 को हुआ है परन्तु अज्ञानतावश उसका नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत समरकोट के जन्म रजिस्टर में आज तक पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उसके नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत समरकोट को दिये जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत समरकोट में दर्ज करने में किसी भी प्रकार का एतराज व उजर हो तो वे दिनांक 30-05-2016 को असालतन व वकालतन हाजर होकर लिखित व मौखिक प्रस्तुत करे। यदि उक्त तारीख तक कोई उजर/एतराज प्रस्तुत नहीं हुआ तो यह समझा जावेगा कि प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत में दर्ज करने हेतु कोई आपाि नहीं है तथा नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत समरकोट में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

गुरमीत जी0 नेगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू़, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1060 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938

In the Court of M.R. Bhardwaj HAS, Sub-Divisional Magistrate, Theog,

District Shimla, H. P.

Shri Raj Kishor s/o Sh. Ram Dev, r/o Village & P.O. Fagu, Tehsil Theog, District Shimla, . . Applicant. H. P.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Raj Kishor s/o Sh. Ram Dev, r/o Village & P.O. Fagu, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his son namely Vikash Gupta whose date of birth is 15-02-1995, in the record of Gram Panchayat Banni.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned names, may submit his objections in writing in this court on or before 03-06-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 04-05-2016.

Seal.

Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Theog, District Shimla.

__________

ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री शंकरू राम, गांव ठना, डाकघर चडोली, तहसील कुपवी, जिला शिमला

बनाम

(1) आम जनता

(2) प्रधान, ग्राम पंचायत चडोली, तहसील कुपवी, जिला शिमला।

विषय.-प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडोली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है की प्रार्थी श्री सोहन सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडोली के जन्म ं्रजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत चडोली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार है। नाम सम्बन्ध जन्म तारीख वंश पुत्र 05-04-20061061 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 अतः ग्राम पंचायत चडोली, तहसील कुपवी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 30-05-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत चडोली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 30-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री मिला राम शिशोदिया पुत्र श्री शंकर दास, गांव आर, डाकघर बिजमल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत बिजमल, तहसील चौपाल।

विषय.-प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बिजमल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वादी श्री मिला राम शिशोदिया ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत बिजमल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा रखी है, अब वादी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत बिजमल के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि निम्न प्रकार है। नाम सम्बन्ध जन्म तारीख (1) अजय कुमार शिशोदिया पुत्र 01-04-1998 (2) कमलेश कुमार शिशोदिया पुत्र 17-08-1999 अतः ग्राम पंचायत बिजमल, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 30-05-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत बिजमल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 29-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।1062 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

श्री मनोज शर्मा पुत्र श्री राम लाल, गांव गोरवा, डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत सरांह, तहसील कुपवी, जिला शिमला।

विषय.-प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरांह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है की प्रार्थी श्री मनोज शर्मा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरांह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरांह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार हैः-

नाम सम्बन्ध जन्म तारीख मनोज शर्मा पुत्र श्री राम लाल 11-10-1991

अतः ग्राम पंचायत सरांह, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 04-06-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत सरांह को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 04-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

श्री तुलशी राम पुत्र श्री नाग चंद, गांव बांदुर, डाकघर पबाहन, तहसील चौपाल, जिला शिमला

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पबाहन, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

विषय.-प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पबाहन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।1063 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है की प्रार्थी श्री तुलशी राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पबाहन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पबाहन के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो कि इस प्रकार हैः-

नाम सम्बन्ध जन्म तारीख तनुजा पुत्री 20-02-2002

अतः ग्राम पंचायत पबाहन, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 30-05-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत पबाहन को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 30-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्रीमती कुसम चौहान पत्नी स्व0 श्री सुरेश चौहान, गांव शठावल, डाकघर केदी, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत केदी, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

विषय.-प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत कैदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है की प्रार्थिया श्रीमती कुसम चौहान ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा रखी है, अब प्रार्थिया अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत केदी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, जो कि इस प्रकार से हैंः- नाम सम्बन्ध जन्म तारीख (1) शैलेन्द्र चौहान पुत्र 18-11-1990 (2) अनुराधिका चौहान पुत्री 05-03-1992 अतः ग्राम पंचायत केदी, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 02-06-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत केदी को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। 1064 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 आज दिनांक 02-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश

श्री जगत सिंह पुत्र श्री जीत राम, गांव थंगाड, डाकघर थंगाड, ग्राम पंचायत किरण, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

बनाम

(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत किरण, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

विषय.-प्रार्थी व प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है की प्रार्थी श्री जगत सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना व अपनी बेेटी का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना व अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत किरण के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार हैंः- नाम सम्बन्ध जन्म तारीख (1) जगत सिंह पुत्र जीत राम 20-01-1979 (2) जया पुत्री जगत सिंह 15-12-1999

अतः ग्राम पंचायत किरण, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 02-06-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन-पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत किरण को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 02-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकरी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

---------

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Smt. Mali Devi w/o Late Shri Bhagi Ram, r/o House No. 442, Near DAV School, Sector-4, New Shimla, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

[1065 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Smt. Mali Devi w/o Late Shri Bhagi Ram, r/o House No. 442, Near DAV School, Sector-4, New Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of birth of her son and Daughter named—Mr. Virender & Ms. Laxmi Oli s/d/o Smt. Mali Devi w/o Late Shri Bhagi Ram, r/o House No. 442, Near DAV School, Sector-4, New Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla.

Sl. No. Name of the family members Relation Date of birth
1. Mr. Virender Son 21-04-2004
2. Ms. Laxmi Oli Daughter 2-12-2005

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 18-05-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

ब अदालत श्री आर0 के0 ममगाईन, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी ग्राम दुगाना, उप-तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री मदन सिंह, निवासी ग्राम दुगाना, उप-तहसील कमरऊ ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके लड़के मयंक पुण्डीर व लड़की हितैषी पुण्डीर का जन्म दिनांक 01-08-04 व 8-5-02 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत दुगाना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-16 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपाि प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री गुलाब सिंह पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। 1066 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 अतः दिनांक 11-05-16 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरऊ।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दानिश मोहम्मद पुत्र श्री लतीफ मोहम्मद, निवासी शमशेरपुर, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा . . वादी साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

. . प्रतिवादी आम जनता प्रकरण संख्या : 52/16

अनुवान मुकद्दमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दानिश मोहम्मद पुत्र श्री लतीफ मोहम्मद, निवासी शमशेरपुर, पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 06-10-1992 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपनी जन्म तिथि 06-10-1992 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को दानिश मोहम्मद की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-5-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त दानिश मोहम्मद की जन्म तिथि को सम्बन्धित नगरपालिका परिषद्‌ में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 26-04-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हनीफ पुत्र श्री यामिन, निवासी मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 53/161067 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 अनुवान मुकदमा : प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हनीफ पुत्र श्री यामिन, निवासी मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री आईशा परवीन की जन्म तिथि 08-12-2008 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में अपनी उपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 08-12-2008 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 आईशा परवीन की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मिस्सरवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30-5-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 आईशा परवीन की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 26-04-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

--------

ब अदालत सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी) उप-तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ब मुकद्दमा : श्री रमेश कुमार पुत्र श्री चान्दन सिंह, निवासी ग्राम बहाई बलीच, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र ईन्द्राज जन्म तिथि।

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री चान्दन सिंह, निवासी ग्राम बहाई बलीच, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र विशाल की जन्म तिथि 07-02-2011, ग्राम पंचायत कोटी धिमान के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपने पुत्र विशाल की जन्म तिथि 07-02-2011 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम बहाई बलीच व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी के उक्त बच्चे के जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटी धिमान, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 30-05-2016 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 29-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (प्रथम श्रेणी), उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।1068 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत श्री डी0 आर भाटिया तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकदमा नं0 4/16

श्री देव दत्त शर्मा बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्री देव दत्त शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी बेरटा तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पुत्र यश शर्मा की जन्म तिथि 2-04-2013 है परन्तु ग्राम पंचायत बबासनी में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त यश शर्मा की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-6-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 7-5-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0।

--------

ब अदालत श्री डी0 आर भाटिया तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकदमा नं0 3/16

श्री देव दत्त शर्मा बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्री देव दत्त शर्मा पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी बेरटा तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पुत्र जतिन शर्मा की जन्म तिथि 10-08-2014 है परन्तु ग्राम पंचायत बबासनी में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जतिन शर्मा की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 8-6-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 7-5-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0।1069 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ 1938 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम : जनता आम ।

हरजिन्द्र सिंह बनाम

आम जनता। दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री चैन सिंह, निवासी चलोला, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र तजिन्द्र सिंह का जन्म गांव चलोला में दिनांक 16-04-2011 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 28-05-2016 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-04-2016 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।1070 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 25 मई, 2016/4 ज्येष्ठ, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 25 May 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-05-25.38_gazette_2016-25_05_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-05-25.38_gazette_2016-25_05_2016.