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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 42, 31 May 2016

Published 31 May 2016

Gazette no.
42
Gazetteid
42/GAZETTE/2016-31/05/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-05-31.42_gazette_2016-31_05_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 मई, 2016

सं0 पीसीएच-एचए (4) 1/94.--राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्ते) नियम, 2016 के प्रारूप को इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 2 मई, 2016 द्वारा, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 186 के उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण से आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 2 मई, 2016 को प्रकाशित किया गया था;

42-राजपत्र/2016-31-05-2016 (1149) 1150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 और नियत अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया गया और आवश्यक अन्तःस्थापन अंतिम प्रारूप अधिसूचना में कर दिया गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पीसीएच-एचए (4)1/94 तारीख 17-12-1994 के अधिक्रमण में भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ट के खण्ड (2) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 160 और 186 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः--

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम राज्य निर्वाचन आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 2016 है। 2. परिभाषाएं.--(1) इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) ''अधिनियम'' से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) अभिप्रेत है;

(ख) ''सरकार'' से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ग) ''उच्च न्यायालय का न्यायाधीश'' से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अभिप्रेत है;

और

(घ) ''राज्य निर्वाचन आयुक्त'' से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 160 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट और 243-य क के अधीन नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. प्रास्थिति (हैसियत) और वेतन.--राज्य निर्वाचन आयुक्त की प्रास्थिति (हैसियत) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा और उसकोे ऐसा वेतन संदत्त किया जाएगा जैसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदग्रहण की तारीख से ठीक पूर्व संघ या राज्य सरकार के अधीन की गई किसी पूर्व सेवा की बाबत (निःशक्तता या क्षति पेंशन से भिन्न) पेंशन प्राप्त कर रहा था या पेंशन का पात्र है, और उसने पेंशन लेने का विकल्प दिया था, तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में सेवा की बाबत उसके वेतन से निम्नलिखित घटाई जाएगी,--

(क) उस पेंशन की रकम; और (ख) यदि उसने पदग्रहण करने से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसे देय पेंशन के भाग के बदले, उसका सारांशीकरण मूल्य प्राप्त किया है, पेंशन के उस भाग की रकमः

परन्तु यह और कि जब किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा के दौरान राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा, और तत्पश्चात्‌ उसका वेतन पूर्वगामी परन्तुक के अनुसार कम कर दिया जाएगा।

4. पदावधि.--राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने पदग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगाः

परन्तु वह किसी भी समय राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।1151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 5. छुट्‌टी.--(1) कोई व्यक्ति, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदग्रहण करने की तारीख से ठीक पूर्व सरकारी सेवा में था तो अपनी पदावधि के दौरान उस सेवा, जिससे वह ऐसी तारीख से पूर्व सम्बन्धित था, को तत्समय लागू नियमों के अनुसार छुट्‌टी का हकदार होगा किन्तु उसके पश्चात्‌ नहीं। वह ऐसी तारीख को अपने खाते में जमा छुट्‌टी के अग्रनयन का हकदार होगा।

(2) कोई अन्य व्यक्ति, जो सरकारी सेवा में नहीं है, यदि राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसे नियमों के अनुसार, जैसे उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश को लागू हैं, छुट्‌टी का हकदार होगा।

(3) राज्य निर्वाचन आयुक्त को छुट्‌टी प्रदान करने या अस्वीकार करने और उसे प्रदान की गई छुट्‌टी को प्रतिसंहृत करने या कम करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।

6. छुट्‌टी नकदीकरण.--राज्य निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को यथा अनुज्ञेय, छुट्‌टी नकदीकरण का हकदार होगाः

परन्तु जब कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है और उसने अपनी अधिवर्षिता के पश्चात्‌ छुट्‌टी नकदीकरण प्राप्त कर लिया है तो वह ऐसे नियमों, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू हैं के अनुसार अन्तर, यदि कोई हो, के लिए हकदार होगा।

7. सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने का अधिकार.--राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पद धारण करने वाला व्यक्ति सामान्य भविष्य निधि में अंशदान करने का हकदार होगा।

8. सेवा की अन्य शर्तें.--इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं, किराया मुक्त सुसज्जित आवास या उसके बदले में आवास किराया भत्ते, दूरभाष प्रसुविधा, सत्कार भत्ते, निःशुल्क वाहन प्रसुविधा, दौरे के दौरान दैनिक भत्ते और छुट्टी यात्रा रियायत, जो उच्च-न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय है का हकदार होगा।

9. सेवानिवृत्ति के पश्चात्‌ की प्रसुविधाएं.--राज्य निर्वाचन आयुक्त सेवा निवृाि के पश्चात्‌ की ऐसी प्रसुविधाएं प्राप्त करने का हकदार होगा, जैसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुज्ञेय हैं।

10. पुनर्नियुक्ति.--राज्य निर्वाचन आयुक्त इन नियमों के नियम 4 में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान पर पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

11. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) राज्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्तें) नियम, 1994 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

ओंकार शर्मा,

सचिव (पंचायती राज)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. PCH-HA (4) 1/ 94 dated 20-5-2016

as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.]

PANCHAYATI RAJ DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th May, 2016

NO.PCH-HA(4)1/94.—Whereas, the draft the State election Commissioner (Conditions of Service) Rules, 2016 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 2nd May, 2016 for inviting objection(s) or suggestion(s) from general public, vide this Department notification of even 1152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 number dated 28th April, 2016 as required under the provisions of section 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.4 of 1994);

And whereas, objection(s) or suggestion(s) received during the stipulated period has been considered by the State Government and necessary insertion has been incorporated in the final draft notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 160 and 186 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994) read with clause (2) of article 243K of the constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh in supersession of this Department Notification No.PCH-HA (4) 1/94 dated 17th December, 1994 is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the State Election Commissioner (Conditions of Service) Rules, 2016.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.4 of 1994) ;

(b) "Government" means the Government of Himachal Pradesh ;

(c) "Judge of the High Court" means the Judge of the High Court of Himachal Pradesh;

and

(d) "State Election Commissioner" means the State Election Commissioner appointed under articles 243-K and 243-ZA of the Constitution of India read with section 160 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

(2) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the meaning respectively as assigned to them in the Act.

3. Status and Salary.—The status of the State Election Commissioner shall be equal to that of a Judge of the High court and he shall be paid such salary as is admissible to the Judge of the High Court:

Provided that if a person who, immediately before the date of assuming office as the State Election Commissioner, was in receipt of or, being eligible so to do, had opted to draw, a pension (other than a disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or State, his salary in respect of service as the State Election Commissioner shall be reduced,—

(a) by the amount of that pension; and

(b) if he had before assuming office, received, in lieu of a portion of the pension due to him in respect of such pervious service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension:

Provided further that when a person is appointed as the State Election Commissioner while in service of the Government he shall retire from service on attaining the age of superannuation and, thereafter, his salary shall be reduced in accordance with the foregoing proviso.

1153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

4. Term of office.—The State Election Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he assumes his office:

Provided that he may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign his office.

5. Leave.—(1) A person, who immediately before the date of assuming office as the State Election Commissioner was in service of Government, shall be entitled to the leave during his tenure of office but not thereafter, in accordance with the rules for the time being applicable to the service to which he belonged. He shall be entitled to carry forward the amount of leave standing at his credit on such date.

(2) Any other person, not in service of the Government, if appointed as the State Election Commissioner shall be entitled to the leave in accordance with such rules as are applicable to the Judge of the High Court.

(3) The power to grant or refuse leave to the State Election Commissioner and to revoke or curtail leave granted to him shall vest in the Governor.

6. Leave encashment.—The State Election Commissioner shall be entitled for leave encashment as is admissible to the Judge of the High Court:

Provided that when a retired person is appointed as the State Election Commissioner and has received leave encashment after his superannuation, he shall be entitled for the difference, if any, in accordance with such rules as are applicable to the Judge of the High Court.

7. Right to subscribe to General Provident Fund.—Every person holding office as the State Election Commissioner shall be entitled to subscribe to the General Provident Fund.

8. Other conditions of services.—Save as otherwise provided in these rules, the State Election Commissioner shall be entitled to such medical facilities, rent free furnished accommodation or house rent allowance in lieu thereof, telephone facilities, sumptuary allowance, free conveyance facilities, daily allowance while on tour and Leave Travel Concession as is admissible to the Judge of the High Court.

9. Post retirement benefits.—The State Election Commissioner shall be entitled to receive such post retirement benefits as is admissible to the Judge of the High Court.

10. Re-appointment.—The State Election Commissioner shall not be eligible for re- appointment on the expiry of the term specified in rule 4 of these rules.

11. Repeal and savings.—(1) The State Election Commissioner (Conditions of Service) Rules, 1994 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken, under the rules so repealed, shall be deemed to have been validly made, done or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order, ONKAR SHARMA, Secretary (Panchayati Raj).

1154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 27th May, 2016

No. EDN-A-Ka(3)-12/2009-L Dated.—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred upon him under Section 4(2) of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010 (Act No. 15 of 2011) and on the recommendations of a Search Committee, is pleased to appoint Smt. Meera Walia, Principal, RKMV, Shimla as Member of the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission for a period of three years from the date of her joining as such or until she attains the age of 65 years, whichever is earlier.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Education).

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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 28th May, 2016

No. UD-A(3)-13/2005-Act-Loose.—In partial modification of this department notification No UD-A(3)-13/2005—Act dated 11/05/2006 and in exercise of the powers conferred by Section 5(1) and (2) of the Right to Information Act,2005(Act No.22 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to designate the following officers as Appellate Authority and Public information Officers for implementation of RTI Act,2005 in respect of the Urban Development Department (Secretariat) , in public interest with immediate effect.

Officers/Designation and Address Designated As Phone No.
1 The Special/Additional /Joint/Deputy /Under Secretary(UD),Government of Himachal Pradesh. (as the case may) 1st Appellate Authority __
2. Section Officer, Room No. 515 U.D Department, Armsdale Bldg H.P. Secretariat, Chotta Shimla-2 Public Information Officer 0177-2880438

By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (UD).

1155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Dated, the 26th May, 2016

No.HHC/Admn.3(245)/86-I.—It is hereby notified that on attaining the age of superannuation, Shri B.M. Gupta, Registrar(Establishment) of this Registry shall stand retired from service on and with effect from 31.05.2016 (afternoon).

BY ORDER Sd/- REGISTRAR GENERAL.

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 मई, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 19/2014.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बडसर, तहसील बडसर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में बडसर-पिपलू-भियाम्बी सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू.अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0में)
हमीरपुर बड़सर बड़सर 1198 00-05-44
किता 1 00-05-44

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य (लोक निर्माण) ।1156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 16th May, 2016

No.TSM-A(3)-1/2013.—In supersession of this department's notification of even number dated 20.07.2013, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred under clause 1 & 2 of Section 5 and clause 1 of Section 19 of the Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005) is pleased to appoint/nominate the following officers for the implementation of Right to Information Act, 2005 in respect of Tourism & Civil Aviation Department:--

Sr. No. Designation Office Address No. Office telephone E-mail address Jurisdiction Nominated as
1. Addl. Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation) to the Government of Himachal Pradesh. Ellerslie Building, H.P.Sectt. Shimla- 171002. 0177- 2620625 tourismsecy hp@ nic.in Administrative Deptt. level in the Secretariat in respect of Tourism & Civil Aviation Section. Appellate Authority
2. Special/Additional/Jo int/Deputy/Under Secretary (Tourism) to the Govt. of H.P. Armsdale Building, H.P.Sectt. Shimla- 171002. 0177- 2621002 --- Administrative Deptt. level in the Secretariat in respect of Tourism & Civil Aviation Section. Public Informa- tion Officer
3 Section Officer, Tourism & Civil Aviation Section, H.P. Sectt. Shimla. Armsdale Building, H.P.Sectt. Shimla- 171002. 0177- 2880573 tourismbrhp @ nic.in Administrative Deptt. level in the Secretariat in respect of Tourism & Civil Aviation Section. Assistant Public Informatio n Officer

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Tourism & CA).

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ब अदालत श्री विक्रम सिंह, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0

1. तारो देवी पत्नी श्री यशपाल, 2. सौरब सपुत्र श्री यशपाल, 3. अक्षय कुमार सुपुत्र श्री यशपाल, निवासी गांव पघ्याण, परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी आवेदन अधीन चैप्टर 8.47 एच0पी0 लैण्ड रिकार्ड मैनुअल, इन्तकाल दर्ज करने बारा।1157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 हर आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त तारो देवी, सौरव, अक्षय कुमार ने इस न्यायालय में दरख्वास्त इन्तकाल दर्ज करने बारा प्रस्तुत की है। प्रार्थी नं0 1 का पति यशपाल सुपुत्र श्री बदरी राम, गांव पघ्याण, परगना अजमेरपुर, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0 लगभग 12 वर्षों से लापता है। इसकी सम्पत्ति का इन्तकाल जायज वारसान प्रार्थीगण के नाम होना है। अगर इस इन्तकाल को दर्ज करने बारा किसी को एतराज है तो वह अपनी आपत्ति इस न्यायालय में 17-06-2016 से पहले असालतन व वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। मनियाद गुजरने के उपरान्त एतराज काबिले समायत नहीं होगा तथा अग्रिम आदेश इन्तकाल दर्ज करने बारे जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

विक्रम सिंह, नायब तहसीलदार, उप-तहसील भराड़ी, जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री उधम सिंह पुत्र श्री अमरो, निवासी गांव वासा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम प्रार्थना पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

इश्तहार

प्रार्थी श्री उधम सिंह पुत्र श्री अमरो, निवासी गांव वासा, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना पत्र बाबत नाम दरुस्ती गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उसका नाम मुहाल वासा के राजस्व अभिलेख में सुभाष चन्द दर्ज है जोकि गलत दर्ज है जबकि ग्राम पंचायत कंगेड के परिवार रजिस्टर रिकार्ड में उधम सिंह पुत्र अमरो दर्ज है जो सही है। इसलिए अब वह अपना नाम महाल वासा के राजस्व अभिलेख में सुभाष चन्द के बजाये सुभाष चन्द उर्फ उधम सिंह दरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-06-2016 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।

आज दिनांक 28-04-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।1158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा मुकद्दमा दरुस्ती

श्री पूर्ण सिंह पुत्र डैन्फो राम, निवासी महाल ठम्बा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

आम जनता

श्री पूर्ण सिंह पुत्र डैन्फो राम, निवासी महाल ठम्बा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम पूर्ण सिंह पुत्र डैन्फो राम है जबकि राजस्व रिकार्ड महाल ठम्बा, मौजा घियाणा कलां में उसका नाम पूर्ण चन्द पुत्र डैन्फो राम दर्ज है। आवेदक अपना नाम राजस्व रिकार्ड महाल ठम्बा, मौजा घियाणा कलां में पूर्ण सिंह पुत्र डैन्फो राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 06-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Sonam Tsering बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Sonam Tsering पुत्र श्री Dorjee, निवासी L.T.W.A. Gankyi तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Karma Wangchuk Dema की जन्म तिथि 30-04-2000 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Karma Wangchuk Dema की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 16-6-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16-5-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।1159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत श्री दमोदर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सुशील डोगरा सपुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सुशील डोगरा सपुत्र श्री किशोरी लाल, निवासी गांव व डाकघर नगेहड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र शानू का जन्म 9-12-1997 को महाल नगेहड में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 23-06-2016 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 20-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दमोदर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) सावित्री देवी पुत्री श्री सन्त राम उर्फ साधू राम, निवासी बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता बीड

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

सावित्री देवी पुत्री श्री सन्त राम उर्फ साधू राम, निवासी गांव व डाकघर बीड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता सन्त राम उर्फ साधू राम की मृत्यु दिनांक 10-6-1993 को महाल बीड में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 10-06-2016 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 9-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।1160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री वन्टी कुमार पुत्र शाम लाल, निवासी ठारू, डा0 वग्गा, उप-तहसील कोटला . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र वराये जन्म पंजीयन जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम 1969.

आदेश :

श्री वन्टी कुमार पुत्र शाम लाल, निवासी ठारू, डा0 वग्गा ने इस अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 26-10-1992 को गांव ठारू में हुआ था परन्तु उसके माता पिता अज्ञानतावश उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत जांगल के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवा सके थे। अब वह जन्म तिथि पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 10-6-2016 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में कार्यवाही यकतरफा अमल में लाते हुए उपरोक्त जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी एतराज काबिले गौर न होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 3-5-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्ष्ािरत/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, कोटला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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In the Court of Sh. Rohit Rathour, HAS., Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, Distt. Kullu, H.P.

In the matter of :

1. Sh. Sudhir s/o Sh. Madan Lal Sharma, r/o Village Batal, P.O. Arki, Teh. Arki, Distt.

Solan H.P.

2. Smt. Anupama d/o Hari Singh, r/o Village Marbal, P.O.Malang, Tehsil Keylong, Distt. .. Applicants.

Lahoul-Spiti

Versus

General Public

Subject : Proclamation for the registration of Marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Sh. Sudhir and Smt. Anupama have filed an application on dated 6-05-2016 along with affidavits in the Court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 4-11-2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

1161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 5-6-2016. The objection received after 5-6-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today 6-5-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu (H.P.).

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 18/D.E./T/2016

तारीख पेशी : 04-06-2016

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती Dhachin Dolma पत्नी श्री सोनम Tander, निवासी गांव व डा0 नेऊली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी माता श्रीमती उर्ज्ञान बुटी की मृत्यु तिथि 13-06-2003 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नेऊली के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Smt. Urgian Butti की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 4-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 19/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 04-06-2016

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजू पुत्र श्री मान सिंह, निवासी गांव खरोटल, डा0 रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 3-4-1991 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत वैन्ची के अभिलेख में दर्ज न की गई है। 1162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजू की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 4-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 20/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 04-06-2016

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमति अनिता केसी पुत्री स्व0 श्री राम कुमार, निवासी गांव खरोटल, डा0 रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 16-4-1996 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत वैन्ची के अभिलेख में दर्ज न की गई है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अनिता केसी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 4-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 21/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 04-06-2016

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री वुध राम पुत्र श्री भादरू, निवासी गांव बडाग्रां, डा0 भुट्‌टी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री दीक्षा का जन्म दिनांक 28-12-2013 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत ब्राहमण के अभिलेख में दर्ज न की गई है।1163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को दीक्षा की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 4-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 21/M.E./T/2016

दिनांक : 3-6-2016 1. श्री उाम चन्द पुत्र श्री मान सिंह, निवासी भुजनू, डा0 फोजल, तहसील व जिला कुल्लू । 2. श्रीमती शिवानी ठाकुर पुत्री श्री देवी सिंह, निवासी सट्रीम, ड़ा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004, विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 12-04-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-12-2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान भुजनू में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 4-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 22/M.E./T/2016

दिनांक : 4-6-2016 1. श्री देवी सिंह पुत्र श्री शुकरू राम, निवासी जकडेहड़, डा0 दौधरी, तहसील व जिला कुल्लू , हि0 प्र0।

2. श्रीमती कान्ता देवी पुत्री श्री राम चन्द, निवासी जकडेहल़, ड़ा0 दौधरी, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 2-03-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 25-3-2006 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान जकडेहल में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 5-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 23/M.E./T/2016

दिनांक : 10-5-2016 1. श्री आकाश चौधरी पुत्र श्री राजीव चौधरी, निवासी व डाकघर आखाड़ा बाजार कुल्लू 2. श्रीमती दिव्या पुत्री श्री दीपक शर्मा, H. No. 110, Ward No. 3, आखाड़ा बाजार, कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।1165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 10-5-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 14-10-2015 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान आखाड़ा बाजार में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 25/M.E./T/2016

दिनांक : 10-6-2016 1. श्री मनसा राम पुत्र श्री हुकम राम, निवासी नथाऩ, डा0 भेखली, तहसील व जिला कुल्लू , हि0 प्र0।

2. श्रीमती ज्योति देवी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी जौली, ड़ा0 मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 10-5-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-04-2013 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान नथान में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 24/M.E./T/2016

दिनांक : 10-6-2016 1. श्री बालक राम पुत्र श्री रेवत राम, निवासी कालग़, डा0 शालग, तहसील व जिला कुल्लू , हि0 प्र0।

2. श्रीमती मैना पुत्री श्री पुने राम, निवासी जकडेहल़, ड़ा0 दौधरी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 3-5-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 18-3-2014 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार स्थान कालग में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 10-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 22/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 9-6-2016 त्रिलोक ठाकुर बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री त्रिलोक ठाकुर पुत्र श्री प्रेम लाल, निवासी भुट्‌टी क्लोनी, डा0 शमशी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र अचल ठाकुर का जन्म दिनांक 7-4-1992 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्‌ कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न किया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अचल ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या1167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 23/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 09-06-2016 हिम सिंह बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री हिम सिंह पुत्र श्री रिंगलू, निवासी गांव भूमतीर, डा0 भढई, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की नीला देवी का जन्म दिनांक 18-2-1969 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत भूमतीर के अभिलेख में दर्ज न है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नीला देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 24/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 9-06-2016 गोपाल कृष्ण बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गोपाल कृष्ण पुत्र श्री भाग चन्द, निवासी गांव चचोगी, डा0 नग्गर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पुत्री ज्योति ठाकुर का जन्म दिनांक 13-8-2011 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नग्गर के अभिलेख में दर्ज न है। 1168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ज्योति ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 25/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 9-06-2016 मेहर चन्द बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री मेहर चन्द पुत्र श्री रिंगलू राम, निवासी गांव पाहनाला, डा0 खड़ीहार, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के सुमीत कुमार का जन्म दिनांक 23-10-2012 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत खड़ीहार के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को सुमीत कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 26/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 10-06-2016 राजू बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राजू पुत्र श्री ख्यालू राम, निवासी गांव भयाचक, डा0 मौहल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके लड़के रमेश का जन्म दिनांक 2-11-2009 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत खड़ीहार के अभिलेख में दर्ज न है।1169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को रमेश की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 10-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

श्री आनन्द पुत्र श्री चेरी राम, निवासी गोजरा, डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री आनन्द पुत्र श्री चेरी राम, निवासी गांव गोजरा, डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 2-12-1989 को गोजरा में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोजरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को आनन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती संगीता पुत्री श्री चेरी राम, निवासी गोजरा, डाकघर खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम1170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

आम जनता

विषय.-प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती संगीता पुत्री श्री चेरी राम, निवासी गांव गोजरा, डा0 खखनाल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 31-03-1994 को गोजरा में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोजरा के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को संगीता की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती मन्जू के0सी0 पत्नी श्री मधु सुधन के0सी0, निवासी वार्ड नं0 7, चुंगी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती मन्जू के0सी0 पत्नी श्री मधु सुधन के0सी0, निवासी वार्ड नं0 7, चुंगी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री इलीना के0सी0 का जन्म दिनांक 23-11-2012 को मनाली में हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद्‌ मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इलीना के0सी0 (Elina K.C.) की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 9-6-2016 को या इससे पूर्व अदालत हज़ा में अपनी आपाि दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

In the Court of Mrs. Jyoti Rana (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, Distt. Kullu, H.P.

In the matter of :

Mr. Ranjeet Negi, aged 28 years son of Late Sh. Gurdyal Negi, resident of Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. & Mrs. Dana Maire O'Donnell, aged 31 years d/o Sh. Plunkett O'Donnell bearing passport No. PT 2973111, Nationality Irish presently residing at Amar Guest House, V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. at present w/o Sh. Ranjeet Negi, aged 28 years son of Late Sh. Gurdyal Negi, resident of Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. do hereby declare as follows :-

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954. Mr. Ranjeet Negi, aged 28 years son of Late Sh. Gurdyal Negi, resident of Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. & Mrs. Dana Maire O'Donnell, aged 31 years d/o Sh. Plunkett O' Donnell bearing passport No. PT 2973111, Nationality Irish presently residing at Amar Guest House, V.P.O. Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. at present w/o Sh. Ranjeet Negi, aged 28 years son of Late Sh. Gurdyal Negi, resident of Village Koshla, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. has presented an application on 17-03-2016 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of marriage can appear in this Court on 16-6-2016 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of this Court on 17-5-2016 .

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

___________

समक्ष तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) श्री राम स्वरूप पुत्र पदमू, निवासी सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम श्री राम स्वरूप पुत्र पदमू, निवासी सिमस, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) नेे शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम राम स्वरूप है परन्तु राजस्व अभिलेख मुहाल सिमस में प्रार्थी का नाम स्वरूप चन्द लिखा गया है जो गलत है अब नाम दरुस्ती दर्ज करवाने बारे निवेदन किया है। 1172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती दर्ज करने बारा कोई उजर एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 3-6-2016 को 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। यह इश्तहार आज दिनांक 17-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार, तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 3-6-2016 श्री कासिम खान पुत्र श्री रजिद खान, निवासी गोरा, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 . . प्रार्थी। प्र0)

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्री कासिम खान पुत्र रजिद खान, निवासी गोरा, डाकघर व तहसील लडभड़ोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी की जन्म तिथि 05-05-1987 है, जो स्कूल प्रमाण-पत्र में भी दर्ज है परन्तु ग्राम पंचायत दलेड के जन्म विलेख में दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त जन्म तिथि को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 3-6-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश करें अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 17-5-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

लडभड़़ोल, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Vikram Prasad s/o Shri Bhola Prasad, r/o Shiv Niwas, Vijay Nagar, Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public .. Respondent.

1173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

Whereas Shri Vikram Prasad s/o Shri Bhola Prasad, r/o Shiv Niwas, Vijay Nagar, Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his daughters named—Ms. Madhu Bala & Ms. Deep Mala ds/o Shri Vikram Prasad s/o Shri Bhola Prasad, r/o Shiv Niwas, Vijay Nagar, Totu, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death Municipal Corporation Shimla.

Sl. No. Name of the family members Relation Date of birth
1. Ms. Madhu Bala Daughter 27-09-1997
2. Ms. Deep Mala -do- 24-04-2002

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of Municipal Corporation Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 23-05-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Krishan Sharma s/o Shri Ram Dhani, r/o House No. 28/1K, Jatogh Cantt., Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

[

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Krishan Sharma s/o Shri Ram Dhani, r/o House No. 28/1K, Jatogh Cantt., Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter date of birth of his daughter named—Ms. Rekha Sharma d/o Shri Krishan Sharma s/o Shri Ram Dhani, r/o House No. 28/1K, Jatogh Cantt., Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, CEO Jatogh Cantt., Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Ms. Rekha Sharma Daughter 07-10-1997

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding date of birth of above named in the record of CEO, Jatogh Cantt., Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

1174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 Issued today 16-05-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

The Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Shri Charanjeet Singh s/o Late Shri Kundan Lal, r/o Chilgam House near Timber House . . Applicant. Shimla, District Shimla. H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Charanjeet Singh s/o Late Shri Kundan Lal, r/o Chilgam House near Timber House Shimla has prefered an application to the undersigned for registration of the name and date of death of his father namely Late Shri Kundan lal (DOD 25-4-2004) in the record of Municipal Corporation Shimla, District Shimla, H.P.

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 25-6-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 25th day of May, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

____________

The Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),

District Shimla, Himachal Pradesh

Smt. Veena Devi w/o Late Shri Ishwar Singh, r/o Narewal Singh, P.O. Chailla, Tehsil . . Applicant. Theog, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Smt. Veena Devi w/o Late Shri Ishwar Singh, r/o Narewal Singh, P.O. Chailla, Tehsil Theog, District Shimla has prefered an application to the undersigned for registration of the name and date of death of her husband namely Ishwar Singh (DOD 25-3-2010) in the record of Municipal Corporation Shimla.

1175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of death mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 25-6-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on this 25th day of May, 2016.

Seal.

HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).

___________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी पड़दूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 54/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भूपेन्द्र कुमार पुत्र श्री रोशन लाल, निवासी पड़दूनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 06-04-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पड़दूनी में अपनी जन्म तिथि 06-04-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री भूपेन्द्र कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पड़दूनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री भूपेन्द्र कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम1176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 आम जनता . . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 56/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बबीता देवी पुत्री श्री भाग सिंह, निवासी कोलर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों उसकी की जन्म तिथि 01-08-1985 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपनी जन्म तिथि 01-08-1985 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती बबीता देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 08-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती बबीता देवी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Tsering Phentok पुत्र श्री Kunga, निवासी 132-STS Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 59/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tsering Phentok पुत्र श्री Kunga, निवासी 132-STS Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 10-05-1982 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत सालवाला में अपनी जन्म तिथि 10-05-1982 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री Tsering Phentok की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सालवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 8-6-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और1177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 समझा जायेगा कि उक्त श्री Tsering Phentok की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 05-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री विजय कुमार पुत्र श्री काला राम, निवासी रामपुर बंजारन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 57/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री विजय कुमार पुत्र श्री काला राम, निवासी रामपुर बंजारन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 05-06-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर में अपनी जन्म तिथि 5-6-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री विजय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 08-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री विजय कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 05-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी रामपुर बंजारन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी1178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 प्रकरण संख्या : 58/16 उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री पृथ्वी सिंह, निवासी रामपुर बंजारन, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी सही जन्म तिथि 11-04-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर में अपनी जन्म तिथि 11-04-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सतीश कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 08-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री सतीश कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 05-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

Ms.Tenzin Tsundue पुत्री श्री Tsering, निवासी H. No. 12-STS Puruwala, तहसील पांवटा . . वादी। साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 62/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ms.Tenzin Tsundue पुत्री श्री Tsering, निवासी H. No. 12-STS Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 24-01-1991 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत सालवाला में अपनी जन्म तिथि 24-01-1991 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Ms.Tenzin Tsundue की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सालवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Ms.Tenzin Tsundue की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।1179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 आज दिनांक 09-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व0 श्री अनन्त राम, निवासी ग्राम माज़रा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 55/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री दर्शन सिंह पुत्र स्व0 श्री अनन्त राम, निवासी माज़रा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता स्व0 श्री अनन्त राम की मृत्यु तिथि 10-07-1989 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत माज़रा में अपने ऊपर वर्णित पिता स्व0 श्री अनन्त राम की मृत्यु तिथि 10-07-1989 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को स्व0 अनन्त राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत माज़रा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 06-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त स्व0 अनन्त राम की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री Tenzin Bhusang पुत्र श्री Nyima, निवासी T.C.I. Bhuppur, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी। सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। प्रकरण संख्या : 60/16 1180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tenzin Bhusang पुत्र श्री Nyima, निवासी T.C.I.Bhupper, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से उसकी जन्म तिथि 03-11-1983 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं हो पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपनी जन्म तिथि 03-11-1983 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Tenzin Bhusang की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री Tenzin Bhusang की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 09-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 61/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री मोहिन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सुखचैनपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र विजय कुमार की जन्म तिथि 27-08-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कोलर में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 27-08-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री विजय कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोलर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री विजय कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।1181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 आज दिनांक 4-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री राम दयाल पुत्र श्री दासा राम, निवासी भारापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रकरण संख्या : 63/16

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम दयाल पुत्र श्री दासा राम, निवासी भारापुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता श्री दासा राम की मृत्यु तिथि 05-06-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपने ऊपर वर्णित पिता श्री दासा राम की मृत्यु तिथि 05-06-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री दासा राम पुत्र साधु राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 15-06-2016 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री दासा राम की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 09-05-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री विकास शुकला, अतिरिक्त जिला पंजीेयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी शिलाई,

जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ईश्तहार

श्री गणेश कुमार पुत्र श्री रण कुमार, ग्राम नाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

1182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 प्रार्थना पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

श्री गणेश कुमार पुत्र श्री रण कुमार, ग्राम पंचायत नाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने मय शपथ पत्र प्रार्थना पत्र इस अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती अनिता शर्मा पुत्री श्री शेर सिंह, ग्राम नाया, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर हि0प्र0 के साथ दिनांक 25-08-2002 को हुआ है तथा अज्ञानतावश विवाह का पंजीकरण न करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है। अतः इस सम्बन्ध में श्री गणेश कुमार पुत्र श्री रण कुमार, ग्राम नाया तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की शादी के पंजीकरण बारे किसी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो दिनांक 04-06-2016 तक या इश्तहार प्रकाशित होने से एक माह के भीतर तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण कर दिया जायेगा।

आज दिनांक 05-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

विकास शुकला अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री डी0 आर0 भाटिया तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0

मुकदमा नं0 4/16

श्री अजीत सिंह बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना पत्र जेरे धारा 13(3) हि0 प्र0 पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता :

श्री अजीत सिंह पुत्र श्री लच्छमण सिंह, निवासी सौडी गुज्जरा, तहसील नालागढ़, जिला सोलन ने इस अदालत में शपथ पत्र सहित मुकदमा दायर किया है कि उसके पुत्र अमनीत सिंह की जन्म तिथि 12-01-1992 है परन्तु ग्राम पंचायत नवाग्राओं में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अमनीत सिंह की जन्म तिथि पंजीकरण किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 23-6-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा मुताबिक शपथ पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 20-5-16 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, नालागढ़, जिला सोलन, हि0 प्र0।1183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938

नाम परिवर्तन

मैं, मस्त राम सुपुत्र श्री जय सिंह, उम्र 30 साल, गांव चनोल, डाकघर तलैली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी घोषणा करता हूं कि मैंने अपना नाम मस्त राम से बदलकर राम ठाकुर रख लिया है। सम्बन्धित नोट करें।

राम ठाकुर, गांव चनोल, डाकघर तलैली, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।1184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 31 मई, 2016/10 ज्येष्ठ, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 31 May 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-05-31.42_gazette_2016-31_05_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-05-31.42_gazette_2016-31_05_2016.