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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 47, 08 June 2016

Published 08 June 2016

Gazette no.
47
Gazetteid
47/GAZETTE/2016-08/06/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-06-08.47_gazette_2016-08_06_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 4th June, 2016

No. EDN-A-Kha(3)-53/2003.—The Governor, Himachal Pradesh, is pleased to accept the technical resignation of Dr. J.S. Negi, Principal COE Government Degree College Sanjouli (HP) with effect from 1st April, 2016, (now Controller of Examination, H.P. University, Shimla-5), subject to the condition that all the outstanding amount, if any, recoverable from him will be deducted from the dues payable to him.

47-राजपत्र/2016-08-06-2016 (1287) 1288 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938 His lien will remain in this department for two years w.e.f. from 1st April, 2016 as per rules.

By Order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Education).

__________

राजस्व विभाग अनुभाग- घ

अधिसूचना

शिमला-2, 3 जून, 2016

संख्या राजस्व-डी0-(एफ)4-2/2016.-हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.20 एवम पैरा 3.21 मे वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हुए जिला चम्बा के तीन राजस्व महाल (1) चूचल, (2) धार चूचल, (3) अ0व0 चूचल, को पटवार वृत वणन्तर से हटाकर पटवार वृत सनवाल में मिलाने हेतु अनुबन्ध "क" में दिये गये विवरण अनुसार समायोजन के सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा, तरूण श्रीधर, अति0 मुख्य सचिव एवम वितायुक्त (राजस्व)।

-------

अनुबन्ध- "क" पटवार वृत बणन्तर व सनवाल के पुनर्गठन उपरान्त प्रस्तावित स्थिति

प्रस्तावित स्थिति
क्र0 स0 नाम पटवार वृत नाम मुहाल मय ह0 न0 कुल खाता कुल खतौनी कुल खसरा कुल रकवा भू-राजस्व
1. बणन्तर अ0 व0 खंगू 272 3 8 18 5876-02-16 4.29
2. -उक्त- चलेई 282 50 68 418 1637-19-13 203.65
3. -उक्त- अ0 व0 टिकरी 283 1 1 1 86-05-00 0
4. -उक्त- लदरौरा 284 44 68 569 1845-10-13 160.39
5. -उक्त- डी0पी0एफ0 हलेई 285 1 2 3 756-18-00 0
6. -उक्त- डी0पी0एफ0 ज्वाला 286 1 2 2 714-15-06 0
7. -उक्त- डी0पी0एफ0 खैरना 287 1 1 1 208-03-00 0
8. -उक्त- खंगू 288 38 49 302 1091-15-18 125.46
9. -उक्त- डी0पी0एफ0 खंगू 289 1 1 1 55-05-00 0
10. -उक्त- डी0पी0एफ0 1 1 2 2411-06-00 0
चन्दौल 290
11. -उक्त- भरनू 291 11 11 14 148-08-00
12. -उक्त- धार भरनू 292 3 3 6 2274-17-00
13. -उक्त- धार गुनयाली 293 1 1 2 451-06-00
14. -उक्त- डी0पी0एफ0 टेरू 294 1 1 1 1331-16-00
15. -उक्त- अ0 व0 चन्दा्रैला 295 1 1 12 1007-19-00
16. -उक्त- सगवाडी 296 51 58 392 2117-18-09
17. -उक्त- आयल 297 89 117 746 2780-01-15
18. -उक्त- अ0 व0 सगवाडी 298 1 1 16 1446-04-00
19. -उक्त- धार टेरू 299 1 1 2 3376-18-00
20. -उक्त- धार सरवाणी 300 1 1 14 4911-01-00
21. -उक्त- अ0 व0 आयल 301 1 1 4 224-00-00
22. -उक्त- डी0पी0एफ0 खजराला 3022 1 1 1 855-00-00
23. -उक्त- अ0 व0 साहू 303 1 2 2 109-11-00
24. -उक्त- साहू 304 51 66 501 4959-17-01
25. -उक्त- धार भुजगली 305 1 2 5 3362-19-00
26. -उक्त- धार साहू 306 1 1 10 6858-10-00
27. -उक्त- धार चचूल 307 1 1 22 7274-06-00
28. -उक्त- अ0 व0 चचूल 308 1 2 2 74-13-00
29. -उक्त- चचूल 309 54 74 539 2184-19-09
जोेड़़ः- 29 मुहाल 413 546 3608 60434-06-00
1. सनवाल मक्कन 310 89 133 1189 4850-17-00
2. -उक्त- धार मक्कन 311 2 5 18 17287-14-00
3. -उक्त- अ0 व0 जगवणी 314 1 2 3 70-03-05
4. -उक्त- स्नवाल 315 159 214 1995 5036-05-15
5. -उक्त- शलेलवाडी 316 93 128 1411 2332-05-15
जोड़ः- 5 मुहाल 344 482 4636 29577-05-05
प्रस्तावित स्थिति
क्र0 स0 नाम पटवार वृत नाम मुहाल मय ह0 न0 कुल खाता कुल खतौनी कुल खसरा कुल रकबा
1. बणन्तर अ0 व0 खंगू 272 3 8 18 5876-02-16
2. -उक्त- चलेई 282 50 68 418 1637-19-13
3. -उक्त- अ0 व0 टिकरी 283 1 1 1 86-05-00
4. -उक्त- लदरौरा 284 44 68 569 1845-10-13
5. -उक्त- डी0पी0एफ0 हलेई 285 1 2 3 756-18-00 0
6. -उक्त- डी0पी0एफ0 ज्वाला 286 1 2 2 714-15-06 0
7. -उक्त- डी0पी0एफ0 खैरना 287 1 1 1 208-03-00 0
8. -उक्त- खंगू 288 38 49 302 1091-15-18 125.46
9. -उक्त- डी0पी0एफ0 खंगू 289 1 1 1 55-05-00 0
10. -उक्त- डी0पी0एफ0 चन्दौल 290 1 1 2 2411-06-00 0
11. -उक्त- भरनू 291 11 11 14 148-08-00 4.12
12. -उक्त- धार भरनू 292 3 3 6 2274-17-00 1.19
13. -उक्त- धार गुनयाली 293 1 1 2 451-06-00 0
14. -उक्त- डी0पी0एफ0 टेरू 294 1 1 1 1331-16-00 0
15. -उक्त- अ0 व0 चन्दा्रैला 295 1 1 12 1007-19-00 0
16. -उक्त- सगवाडी 296 51 58 392 2117-18-09 124.11
17. -उक्त- आयल 297 89 117 746 2780-01-15 182.95
18. -उक्त- अ0 व0 सगवाडी 298 1 1 16 1446-04-00 0
19. -उक्त- धार टेरू 299 1 1 2 3376-18-00 0
20. -उक्त- धार सरवाणी 300 1 1 14 4911-01-00 0
21. -उक्त- अ0 व0 आयल 301 1 1 4 224-00-00 0
22. -उक्त- डी0पी0एफ0 खजराला 3022 1 1 1 855-00-00 0
23. -उक्त- अ0 व0 साहू 303 1 2 2 109-11-00 0
24. -उक्त- साहू 304 51 66 501 4959-17-01 143.21
25. -उक्त- धार भुजगली 305 1 2 5 3362-19-00 0
26. -उक्त- धार साहू 306 1 1 10 6858-10-00 0
जोड़़ः- 26 मुहाल 357 469 3045 50900-07-11 949.37
1. सनवाल धार चचूल 307 1 1 22 7274-06-00 0
2. -उक्त- अ0 व0 चचूल 308 1 2 2 74-13-00 0
3. -उक्त- चचूल 309 54 74 539 2184-19-09 147.68
4. -उक्त- मक्कन 310 89 133 1189 4850-17-00 22.12
5. -उक्त- धार मक्कन 311 2 5 18 17287-14-00 0.63
6. -उक्त- अ0 व0 जगवणी 314 1 2 3 70-03-05 0
7. -उक्त- सनवाल 315 159 214 1995 5036-05-15 618.87
8. -उक्त- शलेलावडी 316 93 128 1431 2332-05-05 500.07
जोड़़ः- 8 मुहाल 400 559 5199 39111-03-14 1490.47
1289 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938 1291 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938

राजस्व विभाग अनुभाग- घ

अधिसूूचना

शिमला-2, 1 जून, 2016

संख्या राजस्व-डी0-(एफ) 4-5/2016.-हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के पैरा 3.20 एवम पैरा 3.21 मे वर्णित/निर्दिष्ट प्रावधानों/मानकों में छूट देते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला कांगडा के पटवार वृत पपलोथर तहसील जसवां के महाल जव्वर को पटवार वृत पपलोथर से हटाकर पटवार वृत सीवा तहसील डाडासीवा में मिलाने हेतु अनुबन्ध "क" में दिये गये विवरण अनुसार समायोजन के सहर्ष आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा, (तरूण श्रीधर), अति0 मुख्य सचिव एवम वितायुक्त (राजस्व)।

__________

अनुबन्ध-क प्रस्तावना वावत पटवार वृत पपलोथर तहसील जसवां के महाल जव्वर को पटवार वृत सीवा तहसील डाडासीवा में समयोजन वारे ।

वर्तमान
नाम तहसील नाम गिरदावर वृत नाम पटवार वृत नाम महाल नम्बर ह0 कुल रक्वा कृष्ट तादाद न0 खसरा तादाद खाता तादाद खतौनी माल जन संख्या
जसवो कोटला पपलो थर पपलो थर 27 191 53 1442 163 271 470 671
सुनेहत 46 160 28 948 89 183 258 317
नगल 25 223 34 1094 162 229 357 350
जव्वर 52 107 24 544 86 120 216 241
जोड 4 . 681 139 4028 500 803 1281 1579
डाडा सीवा डाडा सीवा स्यिूल 51 335 89 1737 200 287 650 578
भनेड 53 222 38 1147 136 192 426 301
डुहकी 54 210 35 1357 154 183 413 285
मेहडा 56 160 20 750 105 120 270 260
वनचला 45 327 6 1 2 . .
जोड 5 . 1254 191 4997 596 784 1759 1424
प्रस्तावित
नाम तहसील नाम गिरदावर वृत नाम पटवार वृत नाम महाल नम्बर ह0 कुल रक्वा कृष्ट तादाद न0 खसरा तादाद खाता तादाद खतौनी माल जन संख्या
जसवां कोटला पपलो थर पपलो थर 27 191 53 1442 163 271 470 671
सुनेहत 46 160 28 948 89 183 258 317
नगल 25 223 34 1094 162 229 357 350
जोड 3 574 115 3484 414 683 1085 1338
डाडा सीवा डाडा सीवा स्यिूल 51 335 89 1737 200 287 650 578
भनेड 53 222 38 1147 136 192 426 301
डुहकी 54 210 35 1357 154 183 413 285
मेहडा 56 160 29 750 105 120 270 260
वनचला 45 327 . 6 1 2 . .
जब्वर 52 107 24 544 86 120 216 241
जोड 6 1361 215 5541 682 904 1975 1685

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 8 जून, 2016

संख्या एल.एल0आर0-डी (6)-14/2016-लेज.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04-06-2016 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं ।

ओदश द्वारा, (डाँ0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि) ।

-------

2016 का अध्यादेश संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम येाजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित ।

हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः-

1. स्ांक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और अवधि.- (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।1293 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938 (3) यह अध्यादेश इसके प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा । 2. नई धारा 30-ख का अन्तःस्थापन.-हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 30-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"30-ख. कतिपय भूमि या भवनों के विकास की बाबत छूट.-(1) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, सरकार या निदेशक की शक्तियों से निहित कोई अधिकारी या प्राधिकारी, आवेदन पर, आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को या इससे पूर्व विकसित किसी भूमि या भवन या भूमि या भवनों की श्रेणी के विकास को उपधारा (8) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट विस्तार तक और नियमितीकरण फीस के संदाय पर हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के समस्त या किसी भी उपबन्ध या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम या विनियम से छूट दे सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर परिशिष्ट-I में किया जाएगा जिसे विभाग की ऑफिशियल वैबसाईट "www.tcphp.in" से भी डाऊनलोड किया जा सकता है और एक हजार रूपए के संदाय सहित प्रस्तुत किया जा सकेगा जिसका निपटारा इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश पारित करने के पश्चात्‌ भूमि या भवन के ऐसे विकास के लिए अनुज्ञा प्रदान की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (1) की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन पर लागू नहीं होगी, जिसका उपधारा (1) में निर्दिष्ट भूमि या भवन पर कोई अधिकार नहीं है।

(5) किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा। उपधारा (2) के अधीन नियत एक वर्ष की शर्त अपील के मामलों में लागू नहीं होगी और ऐसी अपीलें, इनके फाइल करने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अपील प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित की जाएंगी। (6) इस धारा के अधीन संगृहित फीस राज्य सरकार और सम्बद्ध शहरी स्थानीय निकायों या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों (साडाज) के लेखे में 50 : 50 के अनुपात में जमा की जाएगी और जो सरकारी लेखे में ट्रेजरी चालान के माध्यम से और क्रमशः शहरी स्थानीय निकायों या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों (साडाज) में मांगदेय ड्राफ्‌ट के तौर पर जमा की जाएगी।

(7) उपधारा (1) के अधीन छूट प्रदान करने से पूर्व, निम्नलिखित दिशानिर्देश और सिद्धान्त इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के दृष्टिगत ध्यान में रखे जाएंगे, अर्थात्‌ः-

(क) भवनों को "जहाँ हैं जैसे हैं" के आधार पर नियमित किया जाएगा परन्तु खुले स्थान का तीस प्रतिशत बुनियादी नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित अनुज्ञेय सैट बैकों के रूप में उपलब्ध होः

परन्तु उन भवनों को छोड़कर जिनमें दो मंजिले हैं और जिनका निर्मित क्षेत्र 150 वर्गमीटर से अधिक नहीं है, किन्तु ऐसे भवन आवासीय प्रयोजन के लिए स्वयं के अधिभोग में हैं, विनियमित किए जाने वाले समस्त प्रकार के भवनों के लिए संरचनात्मक मजबूती परीक्षण अनिवार्य होगा :

परन्तु यह और कि दो से अधिक मंजिलों के लिए संरचनात्मक मजबूती परीक्षण निदेशक द्वारा गठित की जाने वाली समिति (समितियों) द्वारा किया जाएगा;

1294 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938 (ख) विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों को प्रत्येक मंजिल स्तर पर मापा जाएगा और नियमितीकरण फीस संगणित की जाएगी तथा उसे आवेदक द्वारा तद्‌नुसार प्रत्येक मंजिल के लिए संदत्त किया जाएगा;

(ग) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित अंतरिम विकास योजनाओें या विकास योजनाओं के अधीन यथा परिभाषित हरित क्षेत्र और धरोहर क्षेत्र (हैरिटेज ऐरिया) में विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों की बाबत नियमितीकरण के लिए कोई छूट नहीें होगी;

(घ) अंतरिम विकास योजनाओं (आई0डी0पीज़0) या विकास योजनाओं (डी0पीज़0) में यथा अंकित हरित क्षेत्र और धरोहर क्षेत्र (हैरिटेज ऐरिया) में हुए उन विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों को ही नियमित किया जाएगा जो ऐसे क्षेत्रों के अंकन की अधिसूचना (अधिसूचनाओं) से पूर्व किए गए हैं;

(ड) ऐसे भवनों के लिए भी छूट प्रदान की जाएगी जो घाटी दृश्य (वैली व्यू) से ऊपर सन्निर्मित किए गए हैं अर्थात्‌ वे भवन जो सड़क स्तर से 1.50 मीटर ऊपर हैं;

(च) इस धारा के अधीन नियमित किए गए अनधिकृत सन्निर्माण की बाबत नियमितीकरण फीस का संदाय करने के पश्चात्‌, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 या हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी;

(छ) हिमाचल प्रदेश आवास और शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) कॉलोनियों, जहाँ ऐसी कॉलोनियाँ शहरी स्थानीय निकायों (यू0एल0बीज0) द्वारा अनुरक्षित और प्रशासित हैं, में व्यष्टियों के स्वामित्वाधीन भूमि या भवनों में किए गए विकासों को भी छूट देने के लिए विचार किया जाएगा;

(ज) अनुज्ञा के बिना या अनुमोदित प्लान से विचलन कर किए गए विकास या सन्निर्माणों को यदि इस धारा के अधीन छूट नहीं दी जाती है तो सेवाओं से वियोजन का और तोड़े जाने का सामना करना पड़ेगा;

(झ) ऐसे भवनों या भूमि की बाबत छूट प्रदान नहीं की जाएगी जिनके लिए सक्षम प्राधिकरणों ने पहले ही शिथिलीकरण प्रदान कर दिया था या जो पूर्ववर्ती रिटेन्शन पॉलिसियों के अधीन प्रतिधारित किए गए थे;

() सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि इस धारा के अधीन छूट दिए जाने वाले और नियमित किए जाने वाले भवनों की छत भविष्य में और उध्र्व संिन्नर्माण के लिए पूर्ण रूप से अनुपयोगी रखी गई है;

(ट) सक्षम प्राधिकरणों (अथॉरिटीज) द्वारा भूमि के उप-खण्ड के किसी अनुमोदित नक्शे (मैप) में पार्कों, मलवहन या किसी अन्य प्रसुविधा के लिए रखे गए क्षेत्र या खण्डाें (पॉकेटस) में किए गए अनधिकृत सन्निर्माणों को नियमित नहीं किया जाएगा;

(ठ) अनुमोदित प्लान के अनुसार पार्किंग मंजिल (मंजिलों) को यदि किसी अन्य उपयोग जैसे आवास या दुकान आदि के लिए सम्परिवर्तित किया गया है तो उसे/उन्हें नियमित नहीं किया जाएगा;

(ड) यदि स्वामी ने सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या संस्था अथवा हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 के अधीन गठित किसी प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन किसी भूमि या किसी अन्य की भूमि पर अधिक्रमण किया है तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी; और1295 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938 (ढ) यदि भूमि विकास योजनाओं में यथा अंकित उच्चतम बाढ़ स्तर (एच0एफ0एल0) से निम्न है, तो कोई छूट अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

(8) विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों के नियमितीकरण के लिए नियमितीकरण फीस नीचे दी गई सारणी के अनुसार प्रभारित की जाएगीः-

सारणी

(अ) आवासीय भवनों के लिए :-

क्रम संख्या विवरण दरें
1. 2. 3.
1. (क) जहाँ विकास के लिए अनुज्ञा ली गई है, परन्तु सैट बैकों में 35 प्रतिशत तक का विचलन किया गया हैः (i) नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता में आने वाले भवनों की दशा में धरातल मंजिल स्तर के लिए 800/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती मंजिल स्तर के लिए 400/-रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से; और (ii) नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर आने वाले भवनों की दशा में धरातल मंजिल स्तर के लिए 400/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती मंजिल स्तर के लिए 200/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से।
(ख) सैट बैकों में 35 प्रतिशत से अधिक और 70 प्रतिशत तक के विचलन के लिएः नियमितीकरण फीस, यथास्थिति, उपरोक्त क्रम संख्या (i) और क्रम संख्या (ii) में दी (दर्शाई) गई दरों से दुगुनी होगी ।
2. जहाँ विकास के लिए अनुज्ञा ली गई है परन्तु मंजिलों की संख्या में विचलन किया गया है :- (क) अनधिकृत मंजिलों का 100 वर्गमीटर तक का सन्निर्मित क्षेत्रः ( ख) अनधिकृत मंजिलों के 100 वर्गमीटर से अधिक सन्निर्मित क्षेत्र के लिए ( i) नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता में आने वाले भवनों की दशा में 1500/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से; (ii) नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर आने वाले भवनों की दशा में 1000/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से। नियमितीकरण फीस, यथास्थिति, उपरोक्त क्रम संख्या (i) और (ii) में दी गई दरों से दुगुनी होगी।
3. (क) जहांँ विकास के लिए अनुज्ञा नहीं ली गई है और सैट बैकाें में 35 प्रतिशत तक विचलन भी किया गया हैः (i) नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता में आने वाले भवनों की दशा में धरातल मंजिल स्तर के लिए 2400/- रूपए प्रतिवर्ग मीटर की दर से और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती मंजिल स्तर के लिए 1200/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से; और (ii) नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर आने वाले

1296 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938

भवनों की दशा में धरातल मंजिल स्तर के लिए 1200/-रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती मंजिल स्तर के लिए 600/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से ।
(ख) जहांँ विकास के लिए अनुज्ञा नहीं ली गई है और सैट बैको में 35 प्रतिशत से अधिक और 70 प्रतिशत तक का विचलन भी किया गया हैः नियमितीकरण फीस, यथास्थिति, उपरोक्त (i) और (ii) में दी गई दरों से दुगुनी होगी ।
(ग) जहाँ विकास के लिए अनुज्ञा नहीं ली गई है और मंजिलों की संख्या मे ं भी विचलन किया गया हैः- ( i) अनधिकृत मंजिलों के 100 वर्गमीटर तक का सन्निर्मित क्षेत्र : ( i) नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता में आने वाले भवनों की दशा में 4500/-रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से; (ii) नगरपालिका क्षेत्र की अधिकारिता से बाहर आने वाले भवनों की दशा में 3000/- रूपए प्रति वर्गमीटर की दर से ।
(ii) अनधिकृत मंजिलों के 100 वर्गमीटर से अधिक सन्निर्मित क्षेत्र के लिए : नियमितीकरण फीस, यथास्थिति, उपरोक्त (i) और (ii) में दी गई दरों से दुगुनी होगीः

परन्तु यथा ऊपर वर्णित प्रत्येक विचलन के लिए फीस संयुक्ततः प्रभारित की जाएगी:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के खण्ड (अ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) के वर्गों और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ई0डब्ल्यू0एस0) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के लिए पचास प्रतिशत कम की जाएगी ।

(आ) इस उपधारा के खण्ड (अ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट नियमितीकरण फीस में वाणिज्यिक या होटल या पर्यटन या औद्योगिक या अन्य उपयोगों के लिए सौ प्रतिशत बढ़ौतरी की जाएगीः

परन्तु हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना नियम, 2014 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट भू-उपयोग परिवर्तन फीस, उपरोक्त विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त सक्षम प्राधिकरणों द्वारा पृथक्‌तः प्रभारित की जाएगी।"1 3. परिशिष्ट-I का अन्तःस्थापन.- मूल अधिनियम की धारा 90 के पश्चात्‌ निम्नलिखित परिशिष्ट-I अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः-

"परिशिष्ट-I

विचलनों और अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के प्रशमन हेतु आवेदन का प्ररूप

संख्या ........................................ तारीख.................

1297 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938

सेवा में, ....................................... .......................................

महोदय,

मैं/हम खसरा नम्बर............. खाता/खतौनी नम्बर .................. रकबा ........................... वर्गमीटर मौजा .................... परगना .................... तहसील ...................... जिला ................... हिमाचल प्रदेश में स्थित भूमि पर किए गए विचलनों/अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के प्रशमन हेतु एतद्‌द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं। मेरा/हमारा मूल नक्शा संख्या ............... तारीख.................. द्वारा अनुमोदित किया गया था (यदि कोई नक्शा अनुमोदित नहीं किया गया है, तो काट दें) ।

(क) किए गए विचलनों/अनधिकृत सन्निर्माणों/विकास के ब्यौरे निम्नलिखित हैंः-

(I) क्षेत्र की अनुसूची : (i) निर्मित क्षेत्र = वर्गमीटर

(ii) खुला क्षेत्र = वर्गमीटर

(iii) कुल प्लॉट क्षेत्र = वर्गमीटर

(II) खुले स्थानों की अनुसूची : (i) सामने वाला सैट बैक = मीटर

(ii) बार्इं ओर का सैट बैक = मीटर

(iii) दार्इं ओर का सैट बैक = मीटर

(iv) पीछे की ओर का सैट बैक = मीटर

(III) सैट बैक में विचलन (मंजिल वार) : (i) धरातल मंजिल = वर्गमीटर

(ii) पहली मंजिल = वर्गमीटर

(iii) दूसरी मंजिल = वर्गमीटर

(iv) तीसरी मंजिल = वर्गमीटर

(v) चौथी मंजिल = वर्गमीटर

(vi) पांचवी मंजिल = वर्गमीटर

(ख) निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न किए जाते हैंः-

(i) 1:1000 के पैमाने में अवस्थिति रेखांक (लोकेशन प्लान) के दो सैट;

(ii) 1:200 के पैमाने में स्थल रेखांक (साइट प्लान) के दो सैट, जो भवन को ततीमा आयामों के अन्तर्गत स्पष्टतः दर्शाता हो और समस्त जल-निकास लाइनों, मलवहन कनैक्शन या सेप्टिक टैंक की अवस्थिति, सोक पिट, वर्षा जल संग्रहण टैंक, सौर निष्क्रिय व्यवस्था और आवास जल-निकास भी दर्शाता हो ;

1298 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938

(iii) विद्यमान भवन के विस्तृत स्थापत्य रेखाचित्र (ड्रांइग) के दो सैट, जो प्रत्येक मंजिल को, दो क्रास-सैक्शनों और 1:100 के पैमाने में भवन की दो ऊंचाईयों (एलवेशनज) के साथ दर्शाते हों। ये रेखाचित्र (ड्रांइगज) कार्यशील रेखाचित्रों (ड्रांइगज) के रूप में हों जो कमरों के समस्त आयामों, प्रवेश, (ओपनिंग्ज), दीवार की मोटाई, फर्श और स्लैब आदि दर्शाते हैं;

(iv) छायाचित्रों (फोटोग्राफ) के दो सैट, जो भवन की समस्त दिशाओं से लिए गए हों और मंजिलों की संख्याओं को स्पष्टतः दर्शाते हों;

(v) नवीनतम मूल जमाबंदी की एक प्रति ;

(vi) मूल ततीमा की एक प्रति, जो प्लॉट के आयामों और प्लॉट के पहुंच मार्ग की चौड़ाई दर्शाती हो ;

(vii) इस प्रभाव का शपथपत्र कि भवन का सन्निर्माण अपनी भूमि पर किया गया है और किसी सरकारी या अन्य की भूमि पर अधिक्रमण नहीं किया गया है तथा प्रश्नगत भूमि या भवन की बाबत कोई वाद लम्बित नहीं है;

(viii) हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 31-क के अनुसार संरचनात्मक मजबूती प्रमाण पत्र की एक प्रति; और

(ix) अनापत्ति प्रमाण-पत्र या सक्षम प्राधिकारी का इस प्रभाव का प्रमाण-पत्र कि राष्ट्रीय उच्च मार्गों/राज्य उच्च मार्गों/अनुसूचित सड़कों या रेलवे या नागरिक विमानन के स्वामित्वाधीन भूमि से संस्पर्शी ऐसे विकास या भवन की बाबत कोई वाद लम्बित नहीं है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्लान श्री/श्रीमती/मैसर्ज.......................(रजिस्ट्रीकृत वास्तुविद्‌/योजनाकार/अभियन्ता/प्रारूपकार का नाम और पता) द्वारा तैयार किए गए हैं जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या............... तारीख........................... है और संरचानात्मक मजबूती प्रमाण-पत्र श्री/श्रीमती/मैसर्ज............................... (रजिस्ट्रीकृत सिविल अभियन्ता का नाम और पता) द्वारा जारी किया गया है जिसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या .............. तारीख ................... है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय, नाम .......................

पता.........................

................................।"।

(आचार्य देवव्रत) राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश। (डॉ0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

शिमलाः

तारीखः.................,20161299 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938 AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

ORDINANCE No. 1 of 2016.

THE HIMACHAL PRADESH TOWN AND COUNTRY PLANNING

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2016.

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-seventh Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-- 1. Short title, commencement and duration.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Ordinance, 2016.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

(3) This Ordinance shall remain in force for a period of one year from the date of its commencement.

2. Insertion of new section .30-B.(Act No. 12 to 1977.—After section 30-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (herein after referred to as "the principal Act"), the following section shall be inserted, namely:--

"30-B. Exemption in respect of development of certain lands or buildings.-(1) Notwithstanding anything contained in the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any other law for the time being in force, the Government or any Officer or Authority, vested with the powers of Director, may, on application, by order, exempt development on any land or building or class of lands or buildings developed on or before the date of commencement of this Ordinance from all or any of the provisions of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or any rule or regulation made thereunder upto such extent and on payment of such regularization fee as specified under sub-section (8).

(2) The application under sub-section (1) shall be made within forty five days from the date of commencement of this Ordinance in Appendix-I, which can also be downloaded from the official website "www.tcphp.in" of the Department and may be submitted alongwith payment of one thousand rupees which shall be decided within a period of one year from the date of commencement of this Ordinance.

(3) After passing of order under sub-section (1), permission shall be deemed to have been granted for such development of land or building.

1300 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938

(4) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any application made by any person who does not have any right over the land or building referred to in sub- section (1).

(5) Any person aggrieved by any order passed under sub-section (1) by any Officer or Authority may, prefer an appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of receipt of order. The condition of one year stipulated under sub-section (2) shall not apply in appeals and such appeals shall be decided by the Appellate Authority within a period of six months from the date of filing thereof.

(6) The fee under this section shall be credited to the State Government and concerned Urban Local Bodies or Special Area Development Authorities (SADAs) in the ratio of 50:50 and shall be deposited through Treasury Challan in the Government account and by way of demand draft to the Urban Local Bodies or Special Area Development Authorities (SADAs) respectively.

(7) Before grant of exemption under sub-section (1) the following guidelines and principles shall be kept in view to ensure compliance thereof, namely:-

(a) the buildings shall be regularized on the basis of "as is where is", provided 30% of the open space is available in the permissible set backs required for providing basic civic services:

Provided that a structural stability audit shall be mandatory for all kind of buildings to be regularized, except those buildings which comprises of two floors and have a built up area not exceeding 150 M2, provided such building is in self occupation for the residential purpose:

Provided further that for number of storeys exceeding two, a structural stability audit shall be carried out by the Committee(s), to be constituted by the Director;

(b) deviations and un-authorized constructions shall be measured at each floor level and regularization fee shall be calculated and paid by the applicant for each floor accordingly ;

(c) there shall be no exemption for regularization in respect of deviations and un-authorized constructions in the Green Area and Heritage Area as defined under Interim Development Plans or Development Plans as notified by the State Government from time to time;

(d) deviations and un-authorized constructions falling in Green Area and Heritage Area as delineated in the Interim Development Plans (IDPs) or Development Plans (DPs) shall be regularized which have taken place prior to the notification (s) of delineation of such areas;

1301 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938

(e) the exemptions shall also be granted for such buildings, which have been constructed above the valley view i.e. the buildings which are 1.50 Metre above the road level;

(f) no fee shall be charged under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 or the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994, as the case may be, in respect of unauthorized construction regularized under this section after payment of regularization fee;

(g) developments carried out in lands or buildings owned by individuals in Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority (HIMUDA) Colonies, where such Colonies are maintained and administered by the Urban Local Bodies (ULBs), shall be considered for exemption;

(h) developments or constructions carried out without permission or in deviation to approved plan, if not exempted under this section, shall face disconnection of services and demolition;

(i) exemption shall not be granted in respect of such buildings or lands for which competent authorities have already granted relaxations or were retained under the previous Retention Policies;

(j) the competent authority shall ensure that the roof of buildings to be exempted and regularized under this section is rendered totally ineffective for further vertical construction in future;

(k) un-authorized constructions carried out on the area and pockets kept for parks, sewerage or any other facility in any approved map of sub-division of land by the competent authorities shall not be regularised;

(l) parking floor(s) as per approved plan, if converted to any other use like residence or shop etc. shall not be regularized;

(m) no exemption shall be allowed in case the owner has encroached upon any land owned by the Government or Local Authority or Board or Corporation or Institution or any Authority constituted under the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 or on other's land; and

(n) no exemption shall be allowed on the land lying below Highest Flood Level (HFL) as delineated in the Development Plans.

(8) The regularization fee for regularization of deviations and un-authorized constructions shall be charged as per Table given below:-

Table

(A) For Residential buildings:-

1302 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938

Sr. No. Description Rates
1. 2. 3.
1. (a) where permission has been taken for development but deviations have been made on the set backs upto 35 %: ( b) for deviations on the set backs above 35% and upto 70 %: (i) in the case of buildings falling within the jurisdiction of Municipal Area, @ Rs. 800/-per M2 for ground floor level and @ Rs. 400/-per M2 for each subsequent floor level; and ( ii) in the case of buildings falling outside the jurisdiction of Municipal Area, @ Rs. 400/-per M2 for ground floor level and @ Rs. 200/- per M2 for each subsequent floor level. the regularization fee shall be double to the rates as given at (i) and (ii) above, as the case may be.
2. Where permission has been taken for development but deviations have been made in number of storeys:- ( a) upto 100 M2 constructed area of the un-authorized storeys: ( b) for more than 100 M2 constructed area of the un-authorized storeys: (i) in the case of buildings falling within jurisdiction of Municipal Area, @ Rs. 1500/-per M2; (ii) in the case of buildings falling outside the jurisdiction of Municipal Area, @ Rs. 1000/- per M2. the regularization fee shall be double to the rates as given at (i) and (ii) above, as the case may be.
3. (a) Where permission has not been taken for development and deviations on the set- backs have also been made upto 35%: (i) in the case of buildings falling within the jurisdiction of Municipal Area, @ Rs. 2400/-per M2 for ground floor level and @ Rs. 1200/-per M2 for each subsequent floor level; and ( ii) in the case of buildings falling outside the jurisdiction of Municipal for Area, @ Rs. 1200/-per M2
( b) Where permission has not been taken for development and deviations on the set- backs have also been made above 35% and upto 70%: ( c) Where permission has not been taken for development and deviations in number of storeys have also been made:- (i) upto 100 M2 constructed area of the un-authorized storeys: ( ii) for more than 100 M2 constructed area of the un-authorized storeys: ground floor level and @ Rs. 600/- for each subsequent floor per M2 level. t he regularization fee shall be double to the rates as given at (i) and (ii) above, as the case may be. ( i) in the case of buildings falling within jurisdiction of Municipal Area, @ Rs. 4500/-per M2; (ii) in the case of buildings falling outside the jurisdiction of Municipal Area, @ Rs. 3000/- per M2. the regularization fee shall be double to the rates as given at (i) and (ii) above, as the case may be:
1303 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938

1304 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938 3. Insertion of Appendix-I.— After section 90 of the principal Act, the following Appendix-I shall be inserted, namely:--

"APPENDIX-I UN-AUTHORISED CONSTRUCTIONS/DEVELOPMENTS

No…………………...................................................... Dated………

To The ---------------------------------------------------- --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------

Sir, I/We hereby apply for composition of deviations / unauthorized constructions / developments having carried out on land bearing Khasra No……Khata / Khatauni No.………measuring…………M2 situated at Mauza............ Pargana......................... Tehsil………District………Himachal Pradesh. My/our original map was approved vide No………………....................dated…………. (Strike out if no map was approved).

(a) Details of deviations / unauthorized constructions/ developments carried

out are as under:--

(I) Schedule of Area:

1305 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938

sewerage connection or location of septic tank, soak pit, rain water harvesting tank, solar passive arrangement and house drainage.

(iii) two sets of detailed architectural drawings of the existing building showing each storey with two cross- sections and two elevations of the building in the scale of 1:100. These drawings are in the form of working drawing showing all the dimensions of rooms, openings, thickness of wall, floor and slab etc.

(iv) two sets of photographs taken from all sides of the building, clearly showing the number of storeys.

(v) one copy of latest original Jamabandi

(vi) one copy of original Tatima showing dimensions of plot and width of access to the plot

(vii) affidavit to the effect that building has been constructed on own land and has not encroached upon any Government or other's land and that there is no pending litigation in respect of land or building in question.

(viii) one copy of Structural Stability Certificate as per section 31-A of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No 12 of 1977).

(ix) a No Objection Certificate (NOC) or a Certificate of competent authority to the effect that no litigation is pending in respect of such development/building abutting National Highways/ State Highways / Scheduled Roads or land owned by Railways or Civil Aviation.

Certified that the Plans have been prepared by Sh./ Smt./ M/s………………(Name and address of the Registered Architect/ Planner/ Engineer / Draughtsman), having Registration No.……………….dated...........and the Structural Stability Certificate has been issued by Sh./Smt./M/s...............................(Name and address of the Registered Civil Engineer), having Registration No.……………dated.............

Enclosures: As above.

Yours faithfully,

Name............................................. Address……………………………… ………… ……………………..".

(Acharya Devvrat) Governor of Himachal Pradesh (Dr. Baldev Singh) Pr. Secretary (Law) to the Govt. of Himachal Pradesh.

PLACE: SHIMLA

Dated: 8-06-2016

1306 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938

ब अदालत श्री शमशेर धीमान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील भटियात, जिला चम्बा उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि

1. उाम सिंह पुत्र ज्ञान सिंह, गांव व महाल कुठेहड़, तहसील भटियात, जिला चम्बा 2. कमला देवी पुत्री -- उक्त-- (मुक्खतार खास अधिवक्ता श्री तिलक सिंह राणा)

. . वादी

बनाम

1. देविन्द्र सिंह पुत्र चमन सिंह, गांव व महाल कुठेहड़, तहसील भटियात, जिला चम्बा 2. बलविन्दर सिंह -- उक्त -- 3. कमलेश देवी पत्नी चमन सिंह -- उक्त -- 4. सुभाष सिंह पुत्र अवतार सिंह, गांव व महाल कुठेहड़, तहसील भटियात, जिला चम्बा 5. सुरेन्द्र सिंह -- उक्त --

. . प्रतिवादी। दावा तकसीम भूमि खाता खतौनी नं0 264/307, खसरा नं0 799, रकबा तादादी 01-16-00 बीघा वाक्या मुहाल चुवाड़ी जरेई, तहसील भटियात, जिला चम्बा।

उपरोक्त दावा तकसीम वादीगण ने इस न्यायालय में गुजार रखा है। इस बारे फरीकदोयम को इस न्यायालय द्वारा बजरिया समन तल्व किया गया । परन्तु उपरोक्त फरीकदोयम 1, 2, 3 व 4, गांव व मुहाल कुठेहड़, तहसील भटियात, जिला चम्बा के समन की तामील साधारण तौर पर नहीं हो पा रही है। अतः उपरोक्त फरीकदोयम 1, 2, 3 व 4 को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उन्हें उपरोक्त तकसीम भूमि में कोई उजर-एतराज हो तो वह दिनांक 23-06-2016 को असालतन या वकालतन आकर अपना उजर-एतराज दर्ज कर सकते हैं। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 20-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भटियात, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्रीमती कान्ता शर्मा बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती कान्ता शर्मा पुत्री श्री भगत राम शर्मा, निवासी श्याम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि कान्ता शर्मा की जन्म दिनांक 18-09-1943 है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त कान्ता शर्मा की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में1307 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938 दिनांक 26-7-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

---------

In the Court of Ms. Jyoti Rana (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional

Magistrate, Manali, Distt. Kullu, H.P.

In the matter of :

Mr. Tsundu Tsering, aged 61 years son of Lakshay Nationality Swiss, bearing Passport No. X4127266, r/o Schweiz Suisse, Svizzera Svizra, Switzerland at present Gompa Road Manali, Tehsil Manali, Distt. Kullu, H.P. & Karma Dolma, aged 51 years d/o Sh. Sonam Tsering resident of Ward No. 7, Gompa Road Manali, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. do hereby declare as follows :--

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954. Mr. Tsundu Tsering, aged 61 years son of Sh. Lakshay Nationality Swiss, bearing Passport No. X4127266, r/o Schweiz Suisse, Svizzera Svizra, Switzerlant at present Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. & Karma Dolma, aged 51 years d/o Sh. Sonam Tsering resident of Ward No.7, Gompa Road Manali, P.O. Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 24-06-2016 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of marriage can appear in this Court on 23-6-2016 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of this Court on 24-5-2016 .

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu (H.P.).

_____________

ब अदालत श्री कांशी राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी व तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दोत राम पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)। 1308 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938

बनाम

आम जनता

विषय.--हि0 प्र0 जन्म/मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पुत्री का नाम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र। दोत राम पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उसकी पुत्री का नाम ममता देवी जन्म तिथि 04-06-2011 राजस्व रिकार्ड फाटी रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में दर्ज नहीं है। अतः इसे दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 23-6-2016 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में इसकी पुत्री का नाम ममता देवी व जन्म तिथि 04-06-2011 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कांशी राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी व तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दोत राम पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--हि0 प्र0 जन्म/मृत्यु अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पुत्री का नाम दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र। दोत राम पुत्र श्री मोहर सिंह, निवासी गांव शरन, डा0 रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक प्रार्थना-पत्र शपथ-पत्र सहित इस अदालत में पेश किया है कि उकी पुत्री का नाम विशाली देवी जन्म तिथि 01-04-2009 राजस्व रिकार्ड फाटी रैला, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू में दर्ज नहीं है। अतः इसे दर्ज किया जाए।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 23-6-2016 को असालतन व वकालतन प्रातः 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में इसकी पुत्री का नाम विशाली देवी व जन्म तिथि 01-04-2009 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 23-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।1309 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938 मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सैंज, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 27/B.E./T/2016

तारीख पेशी : 24-06-2016

बनाम सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला पत्नी श्री Sangpo Thinley, निवासी H. No. 689, Ward No. 11, Mahant Behar, P.O. Dhalpur Kullu, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की Tenzin Sangmo का जन्म दिनांक 1-8-1995 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्‌ कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न कीया गया है।

अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को Tenzin Sangmo की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 24-6-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालनत हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 29/M.E./T/2016

दिनांक : 24-6-2016 1. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बुध राम, निवासी गांव बड़ीदाग्रा, डा0 अरछण्ड़ी, तहसील व जिला कुल्लू , हि0 प्र0।

2. श्रीमती तारा देवी पुत्री श्री लाल चन्द, निवासी तारीराग्रा, डा0 खोखण, तहसील भुन्तर, जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 23-05-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 11-5-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बड़ीदाग्रा में शादी कर ली 1310 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938 है और तब से पति-पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 30/M.E./T/2016

दिनांक : 24-6-2016 1. श्री प्रकाश पुत्र श्री शेर सिंह, r/o H. No. 119, Ward No. 3, Akhara Bazar, Kullu, H.P. 2. Smt. Vandana Thapa d/o Sh. Prem Singh Thapa, r/o Opp. Amar Tax Beasa Mour, . . प्रार्थीगण। Kullu, H.P.

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 23-05-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 14-10-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान आखाड़ा बाजार में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।1311 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938 ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 31/M.E./T/2016

दिनांक : 24-6-2016 1. श्री नूप राम पुत्र श्री डोला राम, निवासी बड़ीराग्रा, डाकघर भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू हि0 प्र0।

2. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री लाल चन्द, निवासी बड़ाग्रा, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण। विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 16-5-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-9-2015 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान बड़ीराग्रा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 24-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 32/M.E./T/2016

दिनांक : 27-6-2016 1. श्री संजय कुमार पुत्र श्री परमानन्द, गांव खलाड़ा, डा0 भेखली, तहसील व जिला कुल्लू , हि0 प्र0।

2. श्रीमती लता ठाकुर पुत्री श्री प्रेम सिंह, गांव जोगावआई, ड़ा0 बढ़ई, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 25-5-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 16-04-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान खलाड़ा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रुप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है। 1312 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938 अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-06-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-05-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह शाशनी, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी कुल्लू, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नं0 : 8-सी0टी0/2015

तारीख पेशी : 17-6-2016 3. श्री आत्मा राम पुत्र श्री बाला राम, निवासी कांगती फाटी बनोगी कोठी सारी, तहसील व जिला कुल्लू , हि0 प्र0।

4. श्री चेत राम पुत्र श्री बाला राम, निवासी कांगती फाटी बनोगी कोठी सारी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

4. श्री प्रीतम सिंह पुत्र बसन्त सिंह, निवासी ग्राहण फाटी खराहल कोठी काईस, तहसील व जिला कुल्लू।

5. मोती राम पुत्र ऐखू राम, निवासी वाशिंग, तहसील व जिला कुल्लू। 6. आम जनता

विषय.-राजस्व रिकार्ड खसरा नं0 238 व 239, खता खतौनी नं0 34, मिन/56 में दरूस्ती बारे।

प्रार्थी आत्मा राम बगैरा ने उपरोक्त खसरा नं0 की दरूस्ती बारे प्रार्थना-पत्र पेश किया है। आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर किसी को कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 17-6-2016 को प्रातः दस बजेे वकालतन या असालतन हाजिर होकर पैरवी मुकद्दमा करें। अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17-5-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील व जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हीरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री मस्त राम, निवासी भराड़ी (चोकन), उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)1313 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ 1938 बनाम

आम जनता/सगे सम्बन्धी

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री वेद प्रकाश पुत्र श्री मस्त राम, निवासी भराड़ी (चोकन), उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र कार्तिक शर्मा जिसकी जन्म तिथि 22-05-2012 है का नाम ग्राम पंचायत भराड़ी के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 30-06-2016 को सुबह 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कार्तिक शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 23-05-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। 1314 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 08 जून, 2016/18 ज्येष्ठ, 1938

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 08 June 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-06-08.47_gazette_2016-08_06_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-06-08.47_gazette_2016-08_06_2016.