राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 22nd June, 2016
No. TSM-A (4)-3/2009.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Chapter-III, Section-17 of the Himachal Pradesh Tourism Development & Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002) is pleased to extend the term of office of the non- 72-राजपत्र/2016-13-07-2016 (2463) 2464 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 official members in Tourism Development Council for Dalhousie- Khajjiar, District Chamba (HP) for the period of two years as nominated vide this department's Notification dated 1-03-2014.
By order, Sd/- Chief Secretary (Tourism & CA).
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TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th July, 2016
No. TSM-A (4)-3/2009.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers vested in him under Chapter-III, Section-17 of the Himachal Pradesh Tourism Development & Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002) is pleased to extend the term of office of the non- official members in Tourism Dew4velopment Council for Kufri- Naldehra, District Shimla, Himachal Pradesh for the period of two years as nominated vide this department's Notification dated 1-03-2014.
By order, Sd/- Chief Secretary (Tourism & CA).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 08 जुलाई, 2016
संख्या एफएफई-ए(बी)2-23/2010-पार्ट-I.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से इस विभाग की अधिसूचना तारीख 20-9-2014 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक, वर्ग-III, (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक, वर्ग-III, (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृा होंगे। 2. उपाबन्ध-''क'' का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक, वर्ग-III, (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 के उपाबन्ध-क में :--
(1) स्तम्भ संख्या-9 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--2465 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938 "(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे ।
(ख) संविदा आधार पर, टैन्योर आधार पर, अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने के उपरान्त पुनः नियोजन और आमेलन की दशा में कोई परिवीक्षा की अवधि नहीं होगी ।"।
(2) स्तम्भ संख्या 15-क VII-(ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः--
''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पॉंच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दषा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, उपरोक्त के सिवाय, किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''।
3. हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम 2014 के, उपाबन्ध "ख" मेंः--
स्तम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-- ''संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा/होगी। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पॉंच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दषा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को, उपरोक्त के सिवाय, किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा तथा आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।''। 4. हिमाचल प्रदेश वन विभाग, वन रक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित), कार्यपालक अनुभाग, भर्ती और प्रोन्नति नियम 2014 के उपाबन्ध "ग" मेंः--
(i) पैरा 2 (ग) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः-- "शारीरिक दक्षता परीक्षण टैस्ट (पी ई टी) (केवल अर्हक)ः 2466 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 निम्नलिखित अर्हक परीक्षणों (टैस्टों) से समावष्टि शारीरिक दक्षता परीक्षण (टैस्ट) नीचे दिए गए अनुक्रम में संंचालित किया जाएगा।
शारीरिक दक्षता परीक्षण (टैस्ट) (पी ई टी) केवल अर्हक परीक्षण (टैस्ट) होगा ।
| प ु रूष अभ्यर्थियों के लिए | |||
| क्रम संख्या | मद | न्यूनतम मापदण्ड | टिप्पणियांॅं |
| 1 | 100 मीटर की दौड़ | 14 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा) | केवल अर्हक |
| 2 | 800 मीटर की दौड़ | 2 मिनट 45 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा) | केवल अर्हक |
| 3 | ऊ ॅ ं ं ं ची कूद | 1.25 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे) | केवल अर्हक |
| 4 | लम्बी कूद (ब्रॉड जम्प) | 4 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएगें) | केवल अर्हक |
| महिला अभ्यर्थियों के लिए | |||
| क्रम संख्या | मद | न्यूनतम मापदण्ड | टिप्पणियांॅं |
| 1. | 100 मीटर की दौड़ | 17 सैकेण्ड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा) | केवल अर्हक |
| 2. | 800 मीटर की दौड़ | 4 मिनट 15 स ै क ण्ड े (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा) | केवल अर्हक |
| 3. | ऊ ॅ ं ची कूद ं ं | न्यूनतम 1 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएगें) | केवल अर्हक |
| 4. | लम्बी कूद (ब्रॉड जम्प) | 3 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगें) | केवल अर्हक ।"ं। |
(ii) पैरा 2 (घ) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- "लिखित परीक्षाः 85 अंक ।"।
(iii) पैरा 2 (घ) (ii) के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात्ः- "लिखित परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए संचालित की जाएगी जो उपरोक्त पैरा (ग) में अधिकथित मापदण्डों (नॉर्मज) के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण (टैस्ट) उत्तीर्ण करते हों। लिखित परीक्षा, जिसमें अंग्रेजी एवं हिन्दी भाषा, सामान्य विज्ञान एवं गणित दसवीं स्तर क;े वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान, तर्क-वितर्क आदि के 85 वस्तुनिष्ठ प्रकार (ऑबजैक्टिव टाईप) के प्रश्नों से समाविष्ट, 85 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा की अवधि 75 मिनट की होगी।''।
आदेश द्वारा, आर. डी. धीमान, प्रधान सचिव(वन)।2467 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938
[Authoritative English text of this Department Notification No. FFE-A (B) 2- 23/2010-I date
08.07.2016 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]
FORESTS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 08th July, 2016
No. FFE-A (B)2-23/2010-I.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules further to amend the Himachal Pradesh Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non-Gazetted), Executive Section, Recruitment and Promotion Rules, 2014, notified vide this department Notification dated 20.9.2014 namely:—
1. Short title and Commencement.—(1) These Rules may be called the Himachal Pradesh Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non- Gazetted), Executive Section, Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2016.
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Forest Department, Forest Guard, Class-III (Non-Gazetted), Executive Section, Recruitment and Promotion Rules, 2014:—
(1) For the existing provisions against "Column No. 9, the following shall be substituted, namely:—
"(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and for reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re employment after superannuation and absorption.".
(2) For the existing provisions against Column No.15-A VII-(c), the following shall be substituted, namely:—
"Contract appointee will be entitled for one day's Casual Leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days' Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 5 days' Special Leave. A female contractual appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.".
2468 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 3. In Annexure-"B" to the Himachal Pradesh Forest Department, Forest Guard, Class- III(Non- Gazetted),Executive Section, Recruitment & Promotion Rules, 2014:—
For the existing provisions against Column No.4, the following shall be substituted, namely:—
"Contractual appointee will be entitled for one day's Casual Leave after putting one month service. However, the contractual appointee will also be entitled for 135 days' Maternity Leave, 10 days' Medical Leave and 5 days' Special Leave. A female contractual appointee shall also be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for medical re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind, except above, is admissible to the contractual appointee:
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.".
4. In Annexure "C" to the Himachal Pradesh Forest Department, Forest Guard, Class- III (Non-Gazetted), Executive Section, Recruitment and Promotion Rules, 2014:—
(i) For the existing provisions against para 2 (c), the following shall be substituted, namely:—
"Physical Efficiency Test (PET) (only qualifying): Physical Efficiency Test, comprising of the following qualifying tests shall be conducted in the sequence given below.
The Physical Efficiency Test will be only a qualifying test.
| For Male Candidates | |||
| Sl. No. | Item | Minimum standards | Remarks |
| 1 | 100 m Race | 14 seconds (No additional attempt shall be allowed) | Only qualifying |
| 2 | 800 m Race | 2 Minutes 45 Seconds (No additional attempt shall be allowed) | Only qualifying |
| 3 | High Jump | 1.25 Meters (Maximum three attempts are allowed) | Only qualifying |
| 4 | Broad Jump | 4 Meters (Maximum three attempts are allowed) | Only qualifying |
| For Female Candidates | |||
| Sl. No. | Item | Minimum standards | Remarks |
| 1 | 100 m Race | 17 seconds (No additional attempt shall be allowed) | Only qualifying |
| 2 | 800 m Race | 4 Minutes 15 seconds (No additional attempt shall be allowed) | |
| 3 | High Jump | Minimum one Meter. (Maximum three attempts are allowed) | |
| 4 | Broad Jump | 3 Meters (Maximum three attempts are allowed) |
(ii) For the existing provisions against 2(d), the following shall be substituted, namely:—
"Written Test (85 Marks).".
(iii) For the existing provisions against para 2(d) (ii), the following shall be substituted, namely:—
"Written Test shall be conducted only for those candidates who qualify the PET as per norms laid down in para-(c) supra. The written test carrying 85 marks shall comprise of 85 objective type questions covering English & Hindi languages, General Science & Mathematics of Matriculation level; General Awareness about Forests, Environment and Wildlife, General Knowledge, Reasoning and Aptitude etc. The duration of written test will be 75 minutes.".
By order, R. D. DHIMAN, Principal Secretary (Forests).
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 1st July, 2016
No. HHC/Admn.16 (18)96-I.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, U/S 297(1) (b) of the Code of Criminal procedure, 1973 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007 has been pleased to appoint Ms. Meena Bharti, Advocate, Rampur Bushahr, H.P. as Oath Commissioner at Rampur Bushahr for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001
NOTIFICATION
Shimla the 1st July, 2016
No. HHC/GAZ/ 14-325/2011.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 5.5.2016 to 7.5.2016 in favour of Sh. Niranjan Singh, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Indora, H.P.
2470 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 Certified that Sh. Niranjan Singh has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Sh. Niranjan Singh would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Indora, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001
NOTIFICATION
Shimla, the 7th July, 2016
No. HHC/GAZ/14-267/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 4 days' earned leave w.e.f. 12.7.2016 to 15.7.2016 in favour of Shri Partap Singh Thakur, Central Project Co-ordinator H.P. High Court Shimla.
Certified that Shri Partap Singh Thakur is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.
Also certified that Shri Partap Singh Thakur would have continued to hold the post of Central Project Co-ordinator, H.P. High Court Shimla but for his proceeding on leave for the above period.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 2nd July, 2016
No. HHC/Admn. 3(149)/80-II.—27 days commuted leave in two spells (i) 13 days commuted leave on and with effect from 04.04.2016 to 16.04.2016, with permission to affix Sundays on 03.04.2016 to 17.04.2016 and (ii) 14 days commuted leave on and with effect from 02.06.2016 to 15.06.2016, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Faryad Bhatti, Deputy Registrar of this Registry.
Certified that Shri Faryad Bhatti has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Faryad Bhatti would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
2471 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001NOTIFICATION
Shimla, the 2nd July, 2016
No. HHC/Admn.3(282)/90-I.—06 days earned leave on and with effect from 11.07.2016 to 16.07.2016, with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 09.07.2016 and 10.07.2016 & suffix Sunday falling on 17.07.2016, is hereby sanctioned, in favour of Shri Hem Raj, Deputy Registrar of this Registry.
Certified that Shri Hem Raj is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Hem Raj would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 2nd July, 2016
No. HHC/Admn.3(227)/86-I.—14 days Commuted leave on and with effect from 14.06.2016 to 27.06.2016, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Siri Ram Verma, Assistant Registrar of this Registry.
Certified that Shri Siri Ram Verma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Siri Ram Verma would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 30th June, 2016
No.HHC/Admn.3(221)/86-II.—05 days commuted leave on and with effect 06.06.2016 to 10.06.2016, with permission to prefix Sunday on 05.06.2016 and suffix second Saturday and Sunday on 11.06.2016 and 12.06.2016, is hereby sanctioned, expost-facto, in favour of Shri Ravinder Sharma, Court Master of this Registry.
2472 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 Certified that Shri Ravinder Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Ravinder Sharma would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 4th July, 2016
No. HHC/Admn.3(117)/78-II.—15 days commuted leave on and with effect from 14.06.2016 to 28.06.2016, is hereby sanctioned, ex-post-facto, in favour of Shri Tek Ram, Secretary of this Registry.
Certified that Shri Tek Ram has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.
Certified that Shri Tek Ram would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.
By order, Sd/- Registrar General.
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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001
NOTIFICATION
Shimla, the 2nd July, 2016
No. HHC/Admn.3(246)/86-I.—In partial modification of Notification No. HHC/Admn. 3 (246)/86-I- 14205-209, dated 02.06.2016, 07 days un-availed earned leave w.e.f. 21.06.2016 to 27.06.2016, stands cancelled and credited in the leave account of Shri Parmod Kumar Chauhan, Assistant Registrar of this Registry.
By order, Sd/- Registrar General.
2473 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938In the Court of Shri Gaurav Chaudhary, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Dalhousie
In the matter of:—
1. Shri Mandeep Kohli son of Shri Manhor Lal Kohli, r/o Niwas Annexy Park Estate Raj Mahal Road Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) Age 26 years.
2. Preeti d/o Sh. Mohan Lal Kondal, r/o Brij Cootage Near Power House Dharampur, . . Applicants District Solan (H.P.) aged 36 years
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of marriage under Section the 16 of Special Marriage
Act, 1954.
Shri Mandeep Kohli and Preeti have filed an application along with an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-02-2011 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 27-07-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered..
Seal. GAURAV CHAUDHARY, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H.P.).
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) श्री धर्म चन्द पुत्र श्री माधो, निवासी गांव व्रगांल, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
. . फरीकदोयम प्रार्थना पत्र बाबत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।
ईश्तहार
प्रार्थी श्री धर्म चन्द पुत्र श्री माधो, निवासी गांव व्रगांल, परगना व उप-तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0प्र0) प्रार्थी निवेदन किया है ग्राम पंचायत व्रगांल के परिवार रजिस्टर में रिकार्ड में मेरा नाम धर्म चन्द है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन भू-राजस्व विभाग के इन्द्राज में मेरा नाम धर्मू दर्ज है जोकि गलत दर्ज हैै। इसलिए मैं ग्राम पंचायत व्रगांल परिवार रजिस्टर रिकार्ड के अनुसार भू-राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम धर्मू के बजायें धर्मू उर्फ धर्म चन्द करवाना चाहता है। 2474 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त का नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 4-8-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 23-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत समाहर्ता उप-मण्डल सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) अपील तकसीम
1. टेक चनद पुत्र श्री सिंध उर्फ दरवारी लाल 2. देश राज पुत्र श्री सिंध उर्फ दरवारी लाल 3. ब्यास देव पुत्र श्री सिंध उर्फ दरवारी लाल 4. हम राज पुत्र स्व0 श्री सल्पाप्रशाद 5. तेज राम पुत्र स्व0 श्री सलपाप्रशाद, समस्त गांव निवासी नन्दला, पं0 मन्जी, तहसील सलूणी, . . फरीकअब्बल जिला चम्बा, हि0 प्र0
बनाम
1. श्रीमती बरसान्तू पत्नी स्व0 श्री सिंध उर्फ दरवारी लाल, निवासी गांव नन्दला, प0 मन्जीर 2. श्री रवजानू पुत्र चनालू, निवासी गांव नन्दला, प0 मन्जीर 3. श्रीमती गौरखीं पत्नी रवजानू, निवासी गांव नन्दला, प0 मन्जीर 4. श्री कुवेर चन्द पुत्र श्री तिरवना, निवासी टिकरू, प0 हिमगिरी, तहसील सलूणी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
5. श्री प्रे राज पुत्र श्री सिंध उर्फ दरवारी लाल, निवासी गांव नन्दला, प0 मन्जीर 6. श्री वेद ब्यास पुत्र श्री सिंध उर्फ दरवारी लाल, निवासी गांव नन्दला, प0 मन्जीर . . फरीकदोयम विषय.- अपील तकसीम जेर धारा-14 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।
उपरोक्त उनवान मुकद्दमा में टेक चन्द आदि पुत्र श्री सिंध उर्फ दरवारी लाल व हेम राज, तेजराज स्पुत्र स्वर्गीय श्री सत्यप्रशाद, निवासी गांव नन्दला, प0 मन्जीर, ने इस न्यायालय में सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी सलूणी के आदेश संख्या दिनांक 16-05-2013 व 28-01-2015 मिसल नं0 30/SLN/2008 अनुवान श्रीमती वरसान्तू, रजवानू आदि के विरूध अपील दायर कर रखी है। इस मुकद्दमा में फरीकदोयम क्रम सं0 5 व 6 सर्व श्रीप्रेम राज व वगदब्यास पुत्र श्री सिंध उर्फ दरवारी लाल के समनात की तामील साधारण तरीके सक नहीं हो पा रही है क्योंकि यह दोनों फरीकैन गांव नन्दला पं0 मन्जीर में नहीं रहते है और यह गांव गलैणी, प0 कोहल, तहसील चुराह, जिला चम्बा में रहते है।
अतः सर्वसाधारण व प्रेम लाल और वेद व्यास उक्त को इस ईश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि उन्हे उपरोक्त मुकद्दमा में किसी भी प्रकार की आपत्ति जाहिर करनी हो तो वे दिनांक 21-7-2016 को प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपत्ति दर्ज कराये अनुपस्थित कर सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।2475 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938 आज दिनांक 27-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- समाहर्ता उप-मण्डल सलूणी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
इन्दू ठाकुर आयु 28 साल पत्नी श्री टिकम राम, निवासी गांव शाईद, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, . . प्रार्थी जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.-ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम दरुस्ती करने बारे।
सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि इन्दू ठाकुर आयु 28 साल पत्नी श्री टिकम राम, निवासी गांव शाईद, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत देवगढ़ गोही के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम इन्दू देवी व जन्म साल 1989 दर्ज है जबकि उसके विद्यालय रिकार्ड में प्रार्थिन का नाम इन्दू ठाकुर, जन्म तिथि 12-6-1988 दर्ज है। जिसकी दरुस्ती के बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत देवगढ़ गोही के रिकार्ड में इसका नाम इन्द देवी के बजाए इन्द ठाकुर व जन्म साल 1989 के बजाए जन्म तिथि 12-06-1988 दर्ज किया जावे।
अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 28-7-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवा दिया जाएगा। आज दिनांक 28-6-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।
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समक्ष सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
दिनांक 28-7-2016 विषय.-दरख्वास्त मखफूद-उल-खबरी जेर धारा 5 नियम 20 निस्वत लापता होने नूप चन्द पुत्र टेक राम, गांव धाराखडी (फागुर) फाटी कोटला कोेठी बूंगा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
श्री ढाले राम उर्फ गुड्डू पुत्र श्री नूप चन्द, गांव धाराखडी (फागुर) फाटी कोटला कोठी बूंगा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू ने एक प्रार्थना-पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है कि उसका पिता श्री नूप 2476 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 चन्द पुत्र टेक राम, गांव धाराखडी (फागुर) फाटी कोटला कोठी बूंगा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 पिछले अरसा करीब 12 वर्षों से लापता है। पुलिस चौकी सैंज में भी श्री नूप चन्द के लापता होने बारे सूचना दर्ज की गई थी। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र दिव्य हिमाचल में भी नूप चन्द के लापता होने बारे सूचना दी गई थी लापता नूप चन्द का ताहाल कोई भी पता नहीं लग रहा है। अतः इस इश्तहार द्वारा उक्त लापता व्यक्ति व सर्वसाधारण को/जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नूप चन्द का इंतकाल उसके जायज वारसानों के नाम दर्ज करने बारे अगर किसी को उजर/एतराज हो तो दिनांक 28-7-2016 को व मुकाम पटवार वृत्त बूंगा में असालतन या वकालतन पेश होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा इंतकाल नियमानुसार वारसानों के नाम तस्दीक कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 29-6-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
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ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 28-07-2016 श्रीमती गोपी देवी पत्नी श्री मोहिन्दर सिंह, निवासी छुनार (बछूट), डाकघर बछूट, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पति श्री मोहिन्दर सिंह की मृत्यु तिथि 27-1-2001 है, जो कि ग्राम पंचायत टील के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पति श्री मोहिन्दर सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत टील के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-07-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे। आज दिनांक 29-06-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।2477 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938 ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 तारीख पेशी : 28-07-2016 प्रविन कुमार वर्मा पुत्र श्री भगत राम वर्मा, निवासी कोटला, डाकघर पलाच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत।
प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 10-06-2015 को श्रीमती अंजना पुत्री हेम चन्द, गांव लोरन, डा0 ढालपुर, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत पलाच के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए। इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी अन्जना का नाम ग्राम पंचायत पलाच के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-07-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।
आज दिनांक 29-06-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी व तहसीलदार बन्जार
दिनांक 28-7-2016 किस्म मुकद्दमा : नाम परिवर्तन करने बारे।
श्री किशोर चन्द पुत्र संगत राम, गांव सेरी, डाकघर जिभि, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने शपथ पत्र इस कार्यालय में आवेदन किया है कि प्रार्थी के पुत्र देवांश आर्य के जन्म के समय नगर पंचायत बन्जार के पंजीकरण रजिस्टर में पुत्र का नाम देवराज आर्म लिखवाया गया। जो कि गलत है जबकि प्रार्थी के पुत्र का नाम देवांश आर्य सही है। अब प्रार्थी अपने पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में देव राज आर्य के स्थान पर देवांश आर्य दरुस्त करना चाहता है। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को उजर/एतराज हो तो वह मय कौंसल इस हालात में अपना दावा इस इश्तहार के जारी होने के एक मास के भीतर पेश कर सकता है अन्यथा यह समझा जाएगा कि प्रार्थी के पुत्र का नाम देवराज के स्थान पर देवांश आर्य रखने में किसी को कोई आपत्ति न है तथा नाम परिवर्तन करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। 2478 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 आज दिनांक 29-06-16 को मेर हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बन्जार, तहसील बन्जार।
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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 28-07-2016 श्री दिवान सिंह पुत्र श्री महेन्दर सिंह, निवासी चोगी, डाकघर चेथर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हलफिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता श्री महेन्दर सिंह की मृत्यु तिथि 17-03-2016 है, जो कि ग्राम पंचायत शिकारीघाट के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता श्री मेहन्दर सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत शिकारीघाट के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-07-2016 को असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जेर धारा 13(3) जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत मृत्यु तिथि के इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे। आज दिनांक 29-06-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, आनी, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
श्री अरुण जोन पुत्र श्री ईश्वर लाल जोन, निवासी नागधार, डाकघर देउरी, उप-तहसील आनी, जिला . . प्रार्थी। कुल्लू (हि0 प्र0)
बनाम
. . प्रतिवादी। आम जनता
विषय.-जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 19692479 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938 . श्री अरुण जोन पुत्र श्री ईश्वर लाल जोन, निवासी नागधार, डाकघर देउरी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ने उप-तहसील आनी के कार्यालय में आवेदन-पत्र शपथ कथन सहित गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 12-08-1991 है लेकिन भूल-चूक के कारण उक्त जन्म की तिथि ग्राम पंचायत नम्होंग में दर्ज नहीं करवा सका है।
अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 02-08-2016 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर पेश करे। गैर-हाजिरी की सूरत में सम्बन्धित पंचायत को उक्त जन्म तिथि 12-08-1991 दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 02-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural) District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Vinod Thakur s/o Shri Devender Kumar Thakur, r/o Village Darvias, P.O. Sardhwar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Reena Devi d/o Shri Mangal Singh, r/o Village Baggi, P.O. Khahan, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Vinod Thakur s/o Shri Devender Kumar Thakur, r/o Village Darvias, P.O. Sardhwar, Tehsil Balh, . . Applicants. District Mandi, H. P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Vinod Thakur s/o Shri Devender Kumar Thakur, r/o Village Darvias, P.O. Sardhwar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Reena Devi d/o Shri Mangal Singh, r/o Village Baggi, P.O. Khahan, Tehsil Sarkaghat, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Vinod Thakur s/o Shri Devender Kumar Thakur, r/o Village Darvias, P.O. Sardhwar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-06-2010 according to Hindu rites and customs at their respective house and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this 2480 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 court on or before 27-07-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 27th day of June, 2016 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Mandi (Rural), District Mandi.
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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0प्र0) मिसल नं0 : 30/13-06-2016
श्रीमती बाला देवी पुत्री श्री कालू, निवासी गांव थाचा धार, डाकघर गाडागुसैण उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता
विषय.-जेर धारा 16 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती करवाने बारे।
श्रीमती बाला देवी पुत्री श्री कालू, निवासी गांव थाचा धार, डाकघर गाडागुसैण, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में वाला देवी दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल घुघुगहच्र में पिता की वरास्त से मिली अराजी में गलती से जालमू देवी दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम को दरुस्त करवा कर पंचायत के आधार पर वाला देवी रखना चाहती है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 25-07-2016 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 23-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।2481 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938 ब अदालत श्री राहुल चौहान स्पैशल मैरिज अधिकारी (एस0डी0एम0) जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी,
हिमाचल प्रदेश
ब मुकद्दमा.-
विकी पुत्र मखन लाल, गावं सेरी, डा0 व तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि0प्र (पति) संतोष कुमारी पुत्री सुभाष चंद, गांव व डा0 कोट, तहसील घुमारवीं, जिला बिलासपुर, हाल विकी पुत्र मखन लाल, गांव सेरी, डा0 व तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 (पत्नी)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 15 चैप्टर 111, स्पैशल मैरिज ऐक्ट 1954 के पंजीकरण करने बारा।
उपरोक्त मामला में विकी व संतोष कुमारी ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 27-01-2014 को माता सियूरी मन्दिर, तहसील जोगिन्दर नगर, जिला मण्डी में हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार शादी की है, और तब से वह पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। अतः जेर धारा 15 चैपटर 111 स्पैशल मैरिज एक्ट, 1954 के अन्तर्गत उनका विवाह पंजीकृत किया जावे।
अतः आम जनता व उनके रिश्तेदारों, माता-पिता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को इस बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18-07-2016 को दोपहर 2.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करें। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर शादी पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जावेगा तथा बाद में कोई भी उजर काबले समायत न होगा।
आज दिनांक 18-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।
मोहर।
राहुल चौहान (हि0प्र0से0), विवाह पंजीकरण अधकारी एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, उपमण्डल जोगिन्द्रनगर।
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The Court of Shri Hemis Negi, H.A.S., Sub Divisional Magistrate Shimla (Urban),
District Shimla, Himachal Pradesh
Shri Roshan Lal s/o Shri Chaudhary Ram, r/o Swastik Niwas near Dassi Niwas Kasumpti . . Applicant. Shimla, Tehsil & District Shimla.
Versus
General Public
.. Respondent.
Application under section 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Whereas Shri Roshan Lal s/o Shri Chaudhary Ram, r/o Swastik Niwas near Dassi Niwas Kasumpti Shimla, Tehsil & District Shimla has preferred an application to the undersigned for 2482 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 registration the name and date of birth of his son namely Sahil Rana (DOB 7-12-1994) in the record of Municipal Corporation Shimla.
Therefore, this proclamation, the General Public is hereby informed that any person having any objection for entry as to date of birth mentioned above, may submit his objection in writing in this court on or before 4-8-2016 failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.
Given under my hand and seal of the Court on this 4th day of July, 2016.
Seal.
HEMIS NEGI, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban).
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ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
विषय.-भू-अभिलेख में नाम की प्रविष्टी ठीक करने बारे।
यह कि श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री चानणु राम, ग्राम भुआ, डाकघर बासाधार, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में भू-अभिलेख में नाम की प्रविष्टी ठीक करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। राजस्व अभिलेख बडोठ में श्रीमती कमला पुत्री श्री चानणु दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम रीना देवी है।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री चानणु राम, ग्राम भुआ, डाकघर बासाधार, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) के नाम को जमीन के कागजों में दरुस्त करने बारे यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 25 जुलाई, 2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते है। दिनांक 25 जुलाई, 2016 के पश्चात कोई उजर एतराज पेश न होने की स्थिति में श्रीमती रीना देवी पुत्री श्री चानणु राम, ग्राम भुआ, डाकघर बासाधार, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) का नाम जमीन के कागजों में दरुस्त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 24 जून, 2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर।
ओ0 पी0 मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
तारीख मरजुआ : 27-06-2016 बाद संख्या : 9/XIII-A-I/2016
श्री राजू बनाम आम जनता दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम।2483 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938 बनाम आम जनता। हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री राजू पुत्र श्री भीमी राम पुत्र श्री भवानीदास, निवासी महाल चपडानी, परगणा सराज, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्र राज पुत्र भीमीराम दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड, व अन्य प्रमाण पत्र में नाम श्री राजू पुत्र श्री भीमीराम दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रुप में दिनांक 30-07-2016 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीे होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27-06-2016 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी।
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न्यायालय सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
वाद संख्या : 3/XIII-B-I/2016
तारीख मरजुआ : 28-06-2016 श्री ईश्वरदत बनाम आम जनता दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम।
बनाम आम जनता।
हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री ईश्वरदत पुत्र श्री रुपचन्द पुत्र श्री ख्यालिया, निवासी महाल मकडछा, परगणा बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र गुजार कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में ईश्रु पुत्र रुपचन्द दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण पत्र में नाम श्री ईश्वरदत पुत्र श्री रुपचन्द दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।
अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रुप में दिनांक 30-07-2016 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीे होगी।
हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 28-06-2016 को जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सुन्नी।2484 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला हिमाचल प्रदेश
श्री फागिया राम पुत्र श्री झोबू राम, गांव कुम्हारला, डाकघर टिक्करी, ग्राम पंचायत धनत, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
बनाम
(1) आम जनता (2) प्रधान, ग्राम पंचायत धनत, तहसील चौपाल, जिला शिमला
विषय.-प्रार्थी के पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत धनत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री फागिया राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत धनत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बेटे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत धनत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है। नाम सम्बन्ध जन्म तारीख दक्ष नेहटा पुत्र 22-02-2011
अतः ग्राम पंचायत धनत, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 16-07-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत धनत को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज तारीख 16-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।
अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
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In the Court of Shri Keshav Ram, Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.
Case No. : 29/ 2016 Date of Institution : 23-6-2016 Date of Decision/
Pending for : 28-7-2016 Shri Mohan Lal son of Shri Hari Ram, resident of Village & PO Kot, Tehsil Kasauli, . . Applicant. District Solan, H. P.
Versus
2485 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़ 1938 General PublicApplication U/S 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969.
Proclamation
Shri Mohan Lal son of Shri Hari Ram, resident of Village & PO Kot, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has filed an application under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 stating therein that his wife namely Late Smt. Kunta Devi wife of Shri Mohan Lal was died on 02-07-1998 at Village Kot, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P., but her death could not be registered in the death records of Gram Panchayat Kot, Tehsil Kasauli within stipulated period. He prayed for passing necessary orders to the Secretary, GP Kot, Tehsil Kasauli for entering the same.
Therefore, by this proclamation the General Public is hereby informed that any person having any objection regarding registering the death of Late Smt. Kunta Devi wife of Shri Mohan Lal may file their objections in this court on or before 28-07-2016, failing which no objection shall be entertained.
Given under my hand and seal on this 23rd day of June, 2016.
Seal.
Sd/- (KESHAV RAM) Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.
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In the Court of Shri Hem Chand Kashyap, Assistant Collector IInd Grade, Darlaghat,
District Solan, H.P.
मिसल नं0 13/13-A of 2016
मुकद्दमा बनाम : Shri Dhani Ram s/o Shri Raghu Ram, r/o Village Kashyalu (Giana), Sub-Tehsil Darlaghat, District Solan, H.P.
Versus
General Public
प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती
इश्तहार बनाम आम जनता।
प्रार्थी Shri Dhani Ram s/o Shri Raghu Ram, r/o Village Kashyalu (Giana), Sub-Tehsil Darlaghat ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व रिकार्ड पटवार वृत्त Mangoo में Shri Dhania s/o Shri Raghu Ram चला आ रहा है जो कि गलत है। वास्तव में प्रार्थी का नाम Shri Dhani Ram s/o Shri Raghu Ram है। प्रार्थी ने प्रमाण में Copy of Parivar Register, Affidavit, Copy of Jamabandi, copy of Adhar Card, Voter Card and Copy of Ration Card भी प्रस्तुत किया है। इस नाम की दरुस्ती बारे हर आम व खास को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम की दरुस्ती 2486 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 13 जुलाई, 2016/22 आषाढ़, 1938 में किसी को उजर या एतराज हो तो वे इस न्यायालय में दिनांक 29-07-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज या असहमति प्रकट कर सकते हैं। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी उजर या एतराज काबले समायत न होगा तथा नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 28-06-2016 को हमारे हस्ताक्षर तथा मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, दाड़लाघाट, तहसील अर्की, जिला सोलन (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है