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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 82, 27 July 2016

Published 27 July 2016

Gazette no.
82
Gazetteid
82/GAZETTE/2016-27/07/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-07-27.82_gazette_2016-27_07_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

कृषि विभाग

अधिसूूचूूचना

शिमला-2, 19 जुुुलार्ई, 2016

संंंख्याः एग्र्र्र.ए.-बी.(2)-6/2014.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संंविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सहायक निदेशक (विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न अनुबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः--

82-राजपत्र/2016-27-07-2016 (2963) 2964 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, सहायक निदेशक (विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

2. ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (कृृषि)।

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उपाबन्ध-'क' हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में सहायक निदेशक (विधि), वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के

भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नामः--सहायक निदेशक (विधि)

2. पद (पदों) की संख्याः--01 (एक)

3. वर्गीकरणः--वर्ग-1 (राजपत्रित)

4. वेतनमानः--15600-39100 रूपए जमा 5400 रूपए ग्रेड पे।

5. चयन पद अथवा अचयन पदः--चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयुः--लागू नही

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्र्य अर्हर्तता (ए)ः-- लागू नहीं ।

(ख) वांंॅॅंंछॅॅछनीय अर्हर्तता (ए)ः--लागू नहीं

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहींः--(क) आयुः-- लागू नहीं।

(ख) शैक्षिक अर्हताः--लागू नहीं

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राघिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमेंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतताः--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सैकेण्डमेंट द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैंकेण्डमेट, स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेट/स्थानान्तरण किया जाएगाः--विधि अधिकारी में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई होे, को सम्मिलित करके दस2965 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समरूप पदों पर कार्यरत और समतुल्य वेतन वाले पदधारियों में से सैकण्डमैंट आधार पर ।

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I.--उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण-IIः--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षत्रे ।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोशक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के 2966 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचनाः--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, अघ्यक्ष हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट इसके किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः--लागू नही।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः--लागू नही।

16. आरक्षणः--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होंगी।2967 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 17. विभागीय परीक्षाः--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्तिः--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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[Authoritative English Text of this Government Notification No.Agr-A-B(2)6/2014, dated 19-

07-2016 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 19th July, 2016

No. Agr A-B(2)6/2014.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Assistant Director (Legal), Class-I (Gazetted) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh, as per Annexure-''A" attached to this Notification namely :—

1. Short title commencement:—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Agriculture Department, Assistant Director (Legal), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules,2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By order, Sd/- Secretary(Agr.).

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ANNEXURE "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF ASSISTANT DIRECTOR(LEGAL), CLASS-I (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of post.—Assistant Director (Legal)

2. Number of posts.—01 (One)

3. Classification.—Class-I (Gazetted)

4. Scale of pay.—Rs. 15600-39100+Rs.5400 Grade Pay.

5. Whether "Selection" post or "No post".—Selection

2968 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s):—Not applicable.

(b) Desirable Qualification(s):— Not applicable.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of promotee (s).—Age:— Not applicable.

Educational qualification:—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer basis and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotion, secondment, transfer, grade from which promotion/secondment/transfer to be made.—By promotion from amongst the Law Officer who possess 10(ten) years regular service or regular combined with continuous adhoc service , if any, in the grade failing which on secondment basis from amongst the incumbents working on the similar posts and having identical pay scale from other Departments of Himachal Pradesh Government.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal /Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/Difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I:—For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas" shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation-II:— For the purpose of proviso –I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana,Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

2969 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.

6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil , Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai , in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar,Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh,Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani,Hastpur,Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil , Chuini, Kalipar, Mangrah, Thach- Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment ) in the feeder post in view of the provision referred to above , all persons senior to him /her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R& P Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where as person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion;

Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbent (s) ineligible for consideration for promotion if senior ineligible person(s) happened to be Ex-Servicemen recruited under the provisions of Rule-3of the Demobilized Armed Forces Personnel(Reservation of vacancies in Himachal State Non –Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisons of rule-3 of the Ex- Serviceman(Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account ttowards the length of service,if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provison of the R&P Rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

2970 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 12. If a departmental committee, exists, what is its composition?.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P. P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirements for a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.— Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

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कृषि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 20 जुलाई, 2016

संख्याः एग्र.ए.(3)-4/2005.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित), लिपिक वर्गीय सेवाएं, के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-''क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, अधीक्षक ग्रेड-I, वर्ग-1 (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाएं, भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तियॉं.--(1) अधिसूचना संख्याः एग्र0-ए(1)4/77, दिनांक 14 नवम्बर, 1977 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश ऐग्रिकॅलचर डिपार्टमेन्ट क्लास-II (मिनिस्ट्रीयल सेक्शन) सर्विस (रिक्रूटमेन्ट एण्ड प्रमोशन ऑन सॅटॅनअर्दस कॅनडिशन ऑफ सर्विसिज) रूल्ज, 1977 का एतद्‌द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (कृषि)।2971 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 उपाबन्ध-क हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में अधीक्षक, ग्रेड-I, वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय सेवाऐं, के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1. पद का नाम.--अधीक्षक, ग्रेड-I

2. पदों की संख्या.--08 (आठ)

3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित) लिपिक वर्गीय

4. वेतनमान.--15600-39100 रूपए जमा 5400/- रूपए ग्रेड पे।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.--अचयन।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--लागू नहीं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(कं) अनिवार्य अर्हता (ए).--लागू नहीं।

(खं) वॉछनीय अर्हता (ए).--लागू नहीं।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--आयु.--लागू नहीं ।

शैक्षिक अर्हता.--लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

11. प्रोन्नति, सैकेण्डमैंट, स्थानान्तरण द्वारा वे भर्ती की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल हो; ऐसा न होने पर अधीक्षक ग्रेड-II में से प्रोन्नति द्वारा जिनका अधीक्षक ग्रेड-II और वरिष्ठ सहायक के रूप में संयुक्तः नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके नौ वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें अधीक्षक गेड-II के रूप में दो वर्ष का अनिवार्य सेवाकाल भी सम्मिलित होगा :

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही होः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा। 2972 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 स्पष्टीकरणः--उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरणः--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः-

1. जिला लाहौल एवं स्पिति।

2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल।

3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।

4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप-मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।

7. जिला किन्नौर।

8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोशक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थीः परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।2973 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व की सम्भरक (पोशक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--लागू नहीं।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--लागू नहीं।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

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[Authoritative English Text of this Government Notification No. Agr-A-A(3)4/2005 , dated

20.7.2016 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 20th July, 2016

No. Agr. A-A(3)4/2005.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal Pradesh 2974 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Superintendent Grade-I, Class-I (Gazetted) (Ministerial Services) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh as per Annexure- ''A" attached to this Notification namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, Agriculture Department, Superintendent(Grade-I), Class-I (Gazetted) Ministerial Services Recruitment and Promotion Rules, 2016.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and Savings.—(1) The Himachal Pradesh Agriculture Department, Class-II (Ministerial Section) Service (Recruitment and promotion on certain other conditions of Services) Rules, 1977 notified vide Notification No. Agr.-A(1)4/77 dated 14.11.1977 and as amended Superintendent Grade-I Rules notified vide this Department notification dated 14th November,1977 and amended during the year, 1989 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these Rules.

By order, Sd/- Secretary (Agr.).

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ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF SUPERINTENDENT

GRADE-I CLASS –I (GAZETTED), MINISTERIAL SERVICES, IN THE DEPARTMENT

OF AGRICULTURE, HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.—Superintendent Grade-I

2. Number of posts.—08 (Eight)

3. Classification.—Class-I (Gazetted) Ministerial Services

4. Scale of pay.—Rs. 15600-39100+Rs.5400/-Grade Pay

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—Non-Selection

6. Age for direct recruitment.—Not applicable

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).—(a) Essential Qualification(s).—Not applicable.

(b) Desirable Qualification(s).—Not applicable

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will

apply in the case of promotee(s).—Age.—Not applicable

2975 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 Educational qualification.—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion,

secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100%

by promotion.

11. In case of recruitment by promotion, secondment/transfer, grade from which promotion/ secondment/deputation/transfer to be made.—By promotion from amongst the Superintendents Grade-II having 03 years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade failing which by promotion amongst the Superintendents Grade-II who possess 09 years of regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, as Superintendent Grade-II and Senior Assistant combined which shall also include 02 years essential service as Superintendent Grade-II;

(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas;

Provided further that the proviso(1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation;

Provided further that Officers/officials who have not served atleast one tenure in Tribal/ Difficult area shall be transferred to such areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I.—For the purpose of proviso (1) supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employees.

Explanation-II.—For the purpose of proviso (1) supra the Tribal/Difficult areas shall be as under :—

1. District Lahaul & Spiti.

2. Pangi and Bharmour Sub-Division of Chamba District.

3. Dodra Kawar Area of Rohroo Sub-Division.

4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Busharhar Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana Tehsil Nirmand of Kullu District.

6. Bara Bhangal Area of Baijnath Sub-Division of Kangra District.

7. District Kinnaur.

8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub- Teshil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.

2976 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal Patwar Circle of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Traila, Ropa, Kathog, Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circles of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalippar, Mangrah, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi District.

(I) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules;

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that proscribed in the Recruitment and Promotion Rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s)junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of Vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental committee, exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP HPSC is to be consulted in making recuirtments.—As required under the law.

14. Essential requirementsfor a direct recruitment.—Not applicable

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Not applicable.

2977 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rule, 1997 as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government, is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these Rules with respect of any Class or Category of person(s) or post(s). __________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2016

No. HHC/GAZ/14-237/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 07 days commuted leave w.e.f. 20.6.2016 to 26.6.2016 in favour of Shri Rajeev Bali, Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Shri Rajeev Bali has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Rajeev Bali would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2016

No. HHC/GAZ/14-237/99.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex post facto sanction of 07 days commuted leave w.e.f. 20.6.2016 to 26.6.2016 in favour of Shri Rajeev Bali, Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Shri Rajeev Bali has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

2978 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 Also certified that Shri Rajeev Bali would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

_____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2016

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-CJM, Bilaspur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014—Administration of Justice" during earned leave period of Smt. Parveen Chauhan w.e.f. 25.7.2016 to 3.8.2016 or until she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

____________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd July, 2016

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of District & Sessions Judge (Forests), Shimla and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014—Administration of Justice" w.e.f. 16.7.2016 (after lunch) till Sh. Rajinder Kumar Sharma, District & Sessions Judge (Forests), Shimla joins his duty.

By order, Sd/- Registrar General.

2979 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 21st July, 2016

No.HHC/GAZ/14-261/2003-I-.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave w.e.f. 25.7.2016 to 3.8.2016 in favour of Smt. Parveen Chauhan, Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Bilaspur, H.P.

Certified that Smt. Parveen Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Parveen Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-CJM, Bilaspur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 19th July, 2016

No.HHC/Admn.6 (24)74-IX.—The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Sh. Ajay Kumar, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC (I), Una as Additional Chief Judicial Magistrate for Una District authorizing him to look after the urgent criminal work pertaining to the Courts of Sessions under Una Sessions Division w.e.f. 23.7.2016 to 25.7.2016.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA - 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 23rd July, 2016

No.HHC/Admn.6 (24)74-Part.— The High Court of Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested U/S 12(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973, has been pleased to appoint Ms. Akanksha Dogra, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(I), Dharamshala as Additional Chief 2980 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 Judicial Magistrate for Kangra Civil and Sessions Division authorizing her to look after the urgent criminal work pertaining to the Courts of Kangra Sessions Division w.e.f. 23.7.2016 to 25.7.2016.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

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NOTIFICATION

Shimla the 15th July, 2016

No.HHC/Admn.2(126)/2015.—Shri Amarjit Singh, Superintendent Grade-I, office of the District and sessions Judge, Kinnaur at Rampur Bushahr shall stand retired from service with effect from 31.7.2016 (afternoon) on his attaining the age of superannuation.

By order, Sd/- Registrar General.

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Tenzin Chodon बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenzin Chodon पुत्री श्री Jinpa, निवासी TIPA Road Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Tenzin Chodon की जन्म तिथि 10-07-1977 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Chodon की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2981 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Anil Kumar Sharma बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Anil Kumar Sharma पुत्र श्री Braham Dass, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम Rishabh Sharma की जन्म तिथि 17-3-1998 है परन्तु एम0सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Rishabh Sharma की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री Passang Chorijor बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Passang Chorijor पुत्र श्री Wangyal, निवासी Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री नाम Tenzin Wangmo की जन्म तिथि 10-1-1984 है परन्तु ग्राम पंचायत Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Wangmo की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2982 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Thupten Jigme बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Thupten Jigme पुत्र श्री Lobsang Topgay, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Nephew नाम Tsewang Rabten की जन्म तिथि 1-1-1990 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tsewang Rabten की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Tenzin Topgyal बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenzin Topgyal पुत्र श्री Lhakpa tsering, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके Nephew नाम Chokta की जन्म तिथि 14-5-1981 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Chokta की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2983 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Tenzin Sangmo बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Tenzin Sangmo पुत्री श्री Jinpa, निवासी TIPA Road Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Tenzin Sangmo की जन्म तिथि 27-11-1980 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Sangmo की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Lhagyal Tsering बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Lhagyal Tsering पुत्र श्री Namgyal, निवासी Dangsong, Delek Hospital Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि Lhagyal Tsering की जन्म तिथि 10-3-1984 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Lhagyal Tsering की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2984 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री भूपिन्दर सिंह गुरंग बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री भूपिन्दर सिंह गुरंग पुत्र श्री जैस बहादूर गुरंग, निवासी टिरा लाईन, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अभिमन्यु गुरंग की जन्म तिथि 06-2-1993 है परन्तु ग्राम पंचायत सुधेड़ में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अभिमन्यु गुरंग की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 6-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Rekha Devi बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Rekha Devi पत्नी श्री Sanjay Kumar, निवासी Chamyara, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Amit Kumar की जन्म तिथि 14-01-2010 है परन्तु ग्राम पंचायत Bhitlu में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Amit Kumar की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।2985 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री बलदेव चन्द वर्मा बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बलदेव चन्द वर्मा पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी लोहर श्याम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री ज्योती वर्मा की जन्म तिथि 02-09-1987 है परन्तु नगर निगम धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त ज्योती वर्मा की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 8-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री बलदेव चन्द वर्मा बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बलदेव चन्द वर्मा पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी लोहर श्याम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री अनजना वर्मा की जन्म तिथि 13-08-1980 है परन्तु नगर निगम धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त अनजना वर्मा की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 8-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।2986 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री बलदेव चन्द वर्मा बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बलदेव चन्द वर्मा पुत्र श्री रतन चन्द, निवासी लोहर श्याम नगर, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री मीनाक्षी वर्मा की जन्म तिथि 01-02-1983 है परन्तु नगर निगम धर्मशाला में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मीनाक्षी वर्मा की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 14-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 8-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत श्री दामोदर दास कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) रजनीश पत्नी जसवन्त सिंह निवासी नगेहडा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

रजनीश, निवासी गांव नगहेड, डाकखाना नगहेड, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र वांदल कटोच का जन्म दिनांक 12-2-1997 को महाल नगहेड में हुआ था। परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 9-8-2016 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई भी एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 9-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।2987 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्री Vijay Kumar बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Vijay Kumar पुत्र श्री Heera Lal, निवासी ध्याल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Vivek Kumar की जन्म तिथि 22-11-1992 है परन्तु ग्राम पंचायत Bhattala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Vivek Kumar की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 2-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्रीमती Wangden Tso बनाम आम जनता। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती Wangden Tso पुत्री Shri Dorji Dhondup, निवासी Jogiwara Road Dharamshala, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र Tenzin Ngodup की जन्म तिथि 15-06-2006 है परन्तु M. C. Dharamashala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Tenzin Ngodup की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 14-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।2988 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा श्री मस्त राम पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी प्रेई, डा0 बजरेहड, तहसील शाहपुर, जिला कांगडा . . प्रार्थी।

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

विषय.--दरख्वास्त वराये जन्म पंजीयन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आदेश.-

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके बेटे साहिल का जन्म दिनांक 18-8-1991 को गांव प्रेई में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश से उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था। अब दर्ज करवाने की अनुमति दी जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को साहिल पुत्र श्री मस्त राम की जन्म तिथि 18-8-1991 पंचायत में दर्ज करवाने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 12-8-2016 को हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा उक्त तिथि को साहिल पुत्र श्री मस्त राम निवासी प्रेई की जन्म तिथि 18-08-1991 ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके पश्चात कोई भी उतराज काबिले गौर नहीे होगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 8-7-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत श्री दीक्षांत ठाकुर कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा

श्री मस्त राम पुत्र श्री प्यार चन्द, निवासी प्रेई, डा0 वजरेहड, तहसील शाहपुर, जिला कांगडा . . वार्दी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी विषय.--दरख्वास्त वराये जन्म पंजीयन जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

आदेश.-

उपरोक्त प्रार्थी ने इस अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी बेटी प्रियंका का जन्म दिनांक 1-8-1988 को गांव प्रेई में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश से उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सका था। अब दर्ज करवाने की अनुमति दी जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त लड़की की जन्म तिथि पंजीयन बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 12-8-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पेश कर सकता है अन्यथा उक्त तिथि को प्रियंका पुत्री मस्त2989 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 राम, निवासी प्रेई की जन्म तिथि 1-08-1988 ग्राम पंचायत प्रेई के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके पश्चात कोई भी एतराज नहीे सुना जायेगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 8-7-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री कमलेश कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कमलेश कुमार पुत्र श्रीमती जगदम्बा पत्नी श्री रिखि राम, महाल लंज खास, मौजा लन्ज, उप-तहसील हारचकियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया हे कि उसकी माता श्रीमती जगदम्बा पत्नी श्री रिखि राम की मृत्यु दिनांक 10-7-1998 को हुई है परन्तु ग्राम पंचायत लन्ज खास के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज न है। इसे दर्ज करने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 08-08-2016 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है । अन्यथा मुताबिक प्रमाण पत्र सी0एम0ओ0 व प्रमाण पत्र पंचायत लन्ज खास व शपथ पत्र, मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक....07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, हारचकियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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TOURISM AND CIVIL AVIATION DEPARTMENT

Cancellation Order of Registration of Tourism Unit

No. 3-9/2007-MNL-TD, dated 28-5-2016.——Whereas Gemoor Khar Guest House, Village Gemoor, District Lahaul and Spiti, H.P. was registered vide registration No. 3-9/2007-MNL-TD- 1108, dated 8-8-2007 under the H.P. Tourism Development and Registration Act, 2002 and further renewed from time to time.

2990 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 Whereas the proprietor of the above tourism unit vide his application dated 27-4-2016 has requested to cancel its registration since he has ceased to operate the hotel.

Therefore, I, Rattan Gautam, HAS, Deputy Director, Tourism and Civil Aviation, Kullu at Manali, H.P. (Prescribed Authority declared vide H.P. Government Notification No.-TSM-A(3)-1/ 2002, dated 15-1-2003) in exercise of the powers vested in me under section 30(a) of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002, hereby order to remove the name of "Gemoor Khar Guest House, Village Gemoor, District Lahaul and Spiti, H.P. from register and cancel its certificate of registration with immediate effect.

Sd/- RATTAN GAUTAM (HAS), Deputy Director, Tourism & Civil Aviation, Kullu, H.P. To,

Shri Kushal Chand s/o Shri Ashok Thakur, Village Rangri, Post Office and Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह, निवासी ग्राम जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री भरत सिंह, निवासी ग्राम जरग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम सुहानी ठाकुर जन्म तिथि 25-04-2015 ग्राम पंचायत जरग के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फाब्यान, सचिव ग्राम पंचायत जरग एवम्‌ जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवम्‌ मृत्यु एवम्‌ चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत जरग के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम जरग व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम सुहानी ठाकुर जन्म तिथि 25-04-2015 ग्राम पंचायत जरग के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो दिनांक 09-08-2016 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-07-2016 को मेरेे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2991 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ब मुकद्दमा :

श्रीमती इन्दरा देवी पत्नी श्री ईन्दर सिंह, निवासी ग्राम चाड़ना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती इन्दरा देवी पत्नी श्री ईन्दर सिंह, निवासी ग्राम चाड़ना, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया के पुत्र का नाम किशन सिंह, जन्म तिथि 23-04-1994 ग्राम पंचायत भाटगढ के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन पत्र मय हल्फाब्यान, सचिव ग्राम पंचायत भाटगढ एवम्‌ जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवम्‌ मृत्यु एवम्‌ चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थिया अब अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटगढ़ के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम चाड़ना व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया के पुत्र का नाम किशन सिंह जन्म तिथि 23-04-1994 ग्राम पंचायत भाटगढ के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो दिनांक 09-08-2016 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-07-2016 को मेरेे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री धर्मदत्त शर्मा, निवासी ग्राम चामला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती आशा शर्मा पत्नी श्री धर्मदत्त शर्मा, निवासी ग्राम चामला, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थिया की पुत्री का नाम मुस्कान शर्मा, जन्म तिथि 22-09-2000 ग्राम पंचायत भाटगढ के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थिया ने आवेदन पत्र मय हल्फाब्यान, सचिव ग्राम पंचायत भाटगढ एवम्‌ जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवम्‌ मृत्यु एवम्‌ चिकित्सा अधिकारी नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थिया अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटगढ के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है। 2992 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम चाड़ना व प्रार्थिया के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थिया की पुत्री का नाम मुस्कान शर्मा जन्म तिथि 22-09-2000 ग्राम पंचायत भाटगढ के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो दिनांक 09-08-2016 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 08-07-2016 को मेरेे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्री अजय कुमार सूद पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी ग्राम ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री अजय कुमार सूद पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी ग्राम ददाहू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री का नाम वर्तिका सूद की जन्म तिथि 28-07-1990 ग्राम पंचायत ददाहू के रिकार्ड में दर्ज नहीं है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन पत्र मय हल्फाब्यान, सचिव ग्राम पंचायत ददाहू एवम्‌ जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवम्‌ मृत्यु एवम्‌ चिकित्सा अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर की संतुति प्रस्तुत की है। जिसे प्रार्थी अब अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत ददाहू के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम ददाहू व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त प्रार्थी की पुत्री का नाम वर्तिका सूद जन्म तिथि 28-07-1990 ग्राम पंचायत ददाहू के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो दिनांक 12-08-2016 तक असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 12-07-2016 को मेरेे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।2993 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 अदालती इश्तहार ब अदालत श्री चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी क्याणू लुधियाना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह, निवासी क्याणू लुधियाना, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र आर्यन शर्मा जिसकी जन्म तिथि 20-08-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत लुधियाना के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 11-8-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर श्री आर्यन शर्मा का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 8-6-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगड़ाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हीरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री सोहन सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता/सगे सम्बन्धी

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती श्यामा देवी पत्नी श्री सोहन सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अंकित चौहान व विकास चौहान जिनकी जन्म तिथि क्रमशः 07-07-1990 व 04-10-1991 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर अंकित चौहान व विकास चौहान का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 2994 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 आज दिनांक 14-07-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हीरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री राम चन्द्र पुत्र श्री राम असरा, निवासी रामपुर सहरों, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता/सगे सम्बन्धी

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री राम चन्द्र पुत्र श्री राम असरा, निवासी रामपुर सहराें, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र चन्दामकशू जिसकी जन्म तिथि 09-04-1998 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे। बसुरत दीगर चन्दामकशू का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-07-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हीरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता/सगे सम्बन्धी

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी पुत्री मानसी चौहान जिसकी जन्म तिथि 22-09-2002 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।2995 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर मानसी चौहान का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-07-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हीरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता/सगे सम्बन्धी

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री शमशेर सिंह पुत्र श्री भीम सिंह, निवासी नौहराधार, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र ईशान्त ठाकुर जिसकी जन्म तिथि 20-02-2010 है का नाम ग्राम पंचायत नौहराधार के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर श्री ईशान्त ठाकुर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-07-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)।

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अदालती इश्तहार

ब अदालत श्री हीरा सिंह सिमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नौहरा

श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बीर सिंह, निवासी अरलू, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता/सगे सम्बन्धी

2996 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 27 जुलाई, 2016/05 श्रावण, 1938 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री विनोद कुमार पुत्र श्री बीर सिंह, निवासी अरलू, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, (हि0 प्र0)ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र श्री हरीश जिसकी जन्म तिथि 29-06-2013 है का नाम ग्राम पंचायत भाटन भूजोण्ड के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अब सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 16-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आ कर प्रस्तुत करे बसुरत दीगर श्री हरीश का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 12-07-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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In the court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Manish Kumar Bhardwaj, s/o Shri Vinod Kumar Bhardwaj, r/o Badripur, Paonta Sahib, District Sirmaur, (H.P.) and Smt. Nandini, d/o Shri Rajender Prakash Sharma, r/o Taruwala paonta Sahib, District Sirmaur, HP.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

Shri Manish Kumar Bhardwaj, s/o Shri Vinod Kumar Bhardwaj, r/o Badripur, Paonta Sahib, District Sirmaur, (H.P.) and Smt. Nandini, d/o Shri Rajender Prakash Sharma, r/o Taruwala paonta Sahib, District Sirmaur, (H.P.) has presented application on dated 11-07-2016 for registration of their marriage solemnized between them on 26-01-2015 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 26-01-2015 between Shri Manish Kumar Bhardwaj, s/o Shri Vinod Kumar Bhardwaj, r/o Badripur, Paonta Sahib, District Sirmaur, (H.P.) and Smt. Nandini, d/o Shri Rajender Prakash Sharma, r/o Taruwala paonta Sahib, District Sirmaur, (H.P.) he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court on 11-07-2016.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 27 July 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-07-27.82_gazette_2016-27_07_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-07-27.82_gazette_2016-27_07_2016.