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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 88, 03 August 2016

Published 03 August 2016

Gazette no.
88
Gazetteid
88/GAZETTE/2016-03/08/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-08-03.88_gazette_2016-03_08_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जून, 2016

संख्याःपी.बी.डब्लयू(बी)एफ (5)18/2013.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव उप सम्पदा वाता मण्डीे, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग 72 काला अम्ब-पांवटा साहिब- देहरादून सड़क पर वाता मण्डी पुल की चौड़ाई के निर्माण हेतु भूमि अर्जित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह 88-राजपत्र/2016-03-08-2016 (3163) 3164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षे़त्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ (60) दिन की अवधि के भीतर भू-अर्जन अधिकारी (शि0 क्षे0), विन्टर फिल्ड, शिमला के समक्ष लिखित आपत्तिं दायर कर सकता हैं

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0 मे ं )
सिरमौर पांवटा साहिब उप सम्पदा वाता मण्डीे 1425/395 00-03-30
398/1 00-08-71
1431/395/1 0-00-90
1430/395/1 0-00-48
1427/395/1 0-00-21
कुल जोड.. किता-5 0-13-60

आदेश द्धारा, हस्ताक्षर/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जून, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)7/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव मलोग, तहसील जुब्बल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश में बस स्टॉप रूहिल से उपरला रूहिल वाया कुप्पड सम्पर्क सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।3165 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3 भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (है0)
शिमला जुब्बल मलोग 1515/1263/1 0-01-88
1515/1263/2 0-04-09
1265/1/1 0-00-40
1266/1 0-00-26
1161/1 0-01-02
1166/1 0-01-61
कुल जोड़.. किता-6 0-09-26

आदेश द्वारा, हस्ताक्षर/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 22 जून, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)7/2015.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव फाटी कनौण, उप तहसील सैन्ज जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में लारजी सैन्ज सड़क के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश 3166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला उप-तहसील गांव खसरा न0 रकवा (बीघा में)
कुल्लू सैन्ज फाटी कनौण 35/1 0-14-5
34/1 0-15-3
50/1 0-3-7
51/1 0-5-15
133/1 0-3-10
2011/1460/1431/134/1 0-1-6
2010/1460/1431/134/1 0-0-5
266/1 0-0-13
137/1 0-4-3
255/1 0-1-14
1342/359/1 0-1-10
1267/1 0-1-4
1268/1 0-5-18
1273/1 0-12-3
1272/1 0-14-19
1296/1 0-09-14
218/1 0-12-15
267/1 0-0-18
किताः 18 5-9-2

आदेश द्वारा, हस्ताक्षर/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।3167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 01 अगस्त, 2016

संख्याः एल.सी.डी.-सी(15)-1/2013.--राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, ''गाहर जाच (गडसा) मेला'' तहसील भून्तर, जिला कुल्ल,ू हिमाचल प्रदेश को जिला स्तरीय मेला घोषित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आदेश द्वारा, अनुराधा ठाकुर, सचिव (भाषा -संस्कृति)।

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[Authoritative English text of this Department's Notification No. MPP-F(5)-22/2013-I Dated 28th

June, 2016 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th June, 2016

No. MPP-F(5)-22/2013-I.—Whereas, the Central Electricity Authority (CEA) constituted under Section 70 of The Electricity Act, 2003, in exercise of its power conferred under Sub-section 177 read with the Section 53 of the Electricity Act, 2003, has framed Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010 as amended by the Central Electricity Authority (Measures Relating to Safety and Electric Supply) (Amendment) Regulations, 2015 (hereinafter referred as Central Electricity Authority Regulations): and

Whereas, in terms of the provisions contained in Regulations 2, 5A, 30 and 43 of the Central Electricity Authority Regulations, the appropriate Government is empowered to notify the "Chartered Electricity Safety Engineer" and the "Notified Voltage".

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Regulations 2, 5A, Sub- Regulations (2) to (5) of Regulation 30 and Sub-Regulations (1) and (2) of Regulation 43, the Government of Himachal Pradesh hereby notifies, on and with effect from the date of publication of this Notification in the official Gazette, that-

A Notified Voltage

1. For the purpose of Self-certification under Regulation 30 and 43 of the Central Electricity Authority Regulations, the notified voltage shall be the voltage level of 440 volts.

2. The owner of every electrical installation of the notified voltage and below shall get the installation inspected, tested and self-certified with the assistance of Chartered Electrical safety Engineer before commencement of supply or recommencement after shutdown for six months and above as required by Regulation 43 of the Central Electricity Authority regulations. The owner shall have to submit the report of certification in the Form I or II, as the case may be , of Schedule IV to the Chief Electrical Inspector. The supplier may commence or recommence supply to such 3168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 installation on the basis of such self-certification. The owner or supplier or consumer shall also have the option to get such installation inspected, tested and certified by the Chief Electrical Inspector at his discretion.

B Authorization of Chartered Electrical Safety Engineers

1. The Chief Electrical Inspector, Himachal Pradesh, Shimla shall identify the following category of persons to act as Chartered Electrical Safety Engineers in the State of Himachal Pradesh:—

Graduates in Electrical Engineering, who after obtaining degree in Electrical Enginee ring, have acquired at least 5 years' experience in installation, operation and maintenance of electrical installations as Electrical Engineers and have obtained their Supervisory Competency Certificate from H.P. State Licensing Board.

2. The Chief Electrical Inspector, Himachal Pradesh, Shimla shall submit to the Government within a month from the date of issuance of this Notification, proposal for framing necessary Rules for the purpose of authorization of chartered Electrical Safety Engineer as required under the Central Electricity Authority Regulations.

This Notification shall come into force with immediate effect.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (Power).

__________

FCS & CA DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th July, 2016

FDS-A(03)01/2007-III (136).—In exercise of the power conferred under clause 1 & 2 of Section 5 and clause 1 of Section 19 of Right to Information Act, 2005 (Act No. 22 of 2005), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to designate the following officers as 'Appellate Authority' and 'Public Information Officer' in respect of FCS&CA Department at Secretariat level for the implementation of Right to Information Act, 2005, with immediate effect in the public interest.

Appellate Authority

Special Secretary/Addl. Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary/Under Secretary to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002.

Public Information Officer

Section Officer, FCS&CA Section, H.P. Secretariat, Shimla-2.

By order, Sd/- Principal Secretary (FCS & CA).

3169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जुलाई, 2016

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-1/94-II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के चक्कीमौर में, राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर 01.08.2016 से 31.10.2016 तक अस्थायी चैक पोस्ट स्थापित करने और बैरिअॅर का निर्माण करने के आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F (10)-1/94-II dated

30.07.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, 30th July, 2016

No. EXN-F (10)-1/94-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of temporary check- post and erection of barrier at Chakkimour on the National Highway in Solan District w.e.f 01-08 2016 to 31-10-2016.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (E&T).

___________

आबकारी एवं कराधान विभाग

आदेश

शिमला-2, 30 जुलाई, 2016

संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-2/99-वाल्यूम-I-लूज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि हिमाचल प्रदेश राज्य-क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के ट्रकों को, हिमाचल प्रदेश राज्य से बाहर सेब और आलू के परिवहन के प्रयोजन के लिए, हिमाचल प्रदेश में यात्रियों तथा सामान पर कर लगाने का अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन उद्‌ग्रहणीय, माल कर (गुडज टैक्स) के संदाय से छूट देना लोक हित में समीचीन है ;

3170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र में प्रवेश करने वाले ट्रकों को, राज्य से बाहर सेब और आलू के परिवहन के प्रयोजन के लिए, 01.08.2016 से 31.10.2016 तक, उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्‌ग्रहणीय, माल कर (गुडज टैक्स) के संदाय से छूट प्रदान करने के आदेश देते हैं ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(10)-2/1999-Vol.-I Loose

dated 30.07.2016 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

ORDER

Shimla-171002, the 30th July, 2016

No. EXN-F(10)-2/1999-Vol.-I-Loose.—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that it is expedient in the public interest to exempt the trucks of the other States entering in the territory of Himachal Pradesh for the purpose of transportation of apples and potatoes to out of State of Himachal Pradesh, from the payment of goods tax leviable under section 3 of the Himachal Pradesh Passengers and Goods Taxation Act, 1955;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by section 10 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the exemption from the payment of goods tax leviable under section 3 of the said Act, the trucks of the other States entering in the territory of Himachal Pradesh for the purpose of transportation of apples and potatoes to out of State w.e.f 01.08.2016 to 31.10.2016.

By order, Sd/- Addl. Chief Secretary (E&T).

__________

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

श्री छोगां लामो पत्नी श्री पांसग, निवासी पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री छोगां लामो पत्नी श्री पांसग, निवासी पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसके पति पांसग की मृत्यु दिनांक 17-08-1997 को3171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 पतलीकुहल में हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत हलाण-11 के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को पांसग की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-8-16 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-7-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, हिमाचल प्रदेश

श्री डोला राम पुत्र श्री डुगलू राम, निवासी काईन, डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री डोला राम पुत्र श्री डुगलू राम, निवासी काईन, डाकघर पतलीकुहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसकी माता भूरी देवी की मृत्यु दिनांक 30-10-1980 को काईन में हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत हलाण-11 के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाये जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भूरी देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 18-8-16 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18-7-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर अदालत।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0)।3172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 इश्तहार ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कोयला देवी आयु 50 साल,पत्नी श्री किशन सिंह, निवासी गांव व डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला . . प्रार्थिया कुल्लू, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--ग्राम पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि की दरुस्ती बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोयला देवी पत्नी श्री किशन सिंह, आयु 50 वर्ष, निवासी गांव व डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी हे कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थिन की जन्म तिथि दर्ज न होकर केवल जन्म का वर्ष 1971 दर्ज है जोकि सही नहीं है। जबकि प्रार्थिन के आधार कार्ड में जन्म वर्ष 1966 दर्ज है जोकि सही है। प्रार्थिन के अनुसार उनकी जन्म तिथि 14-05-1966 हे जोकि सही है। ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थिन की जन्म तिथि 14-05-1966 को दर्ज किया जाना है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय मे दिनांक 30-8-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि दरुस्त इन्द्राज ग्राम पंचायत रैला, उप-तहसील सैंज के रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-7-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Rohit Rathour, HAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Kullu, District Kullu, (H.P.)

In the matter of :

1. Manoj Kumar s/o Shri Raja Ram, resident of H. No. 70, Village Karamalipur Ghari, Tehsil Baghpat, District Meerut, U.P. at present c/o H.No. 275, Ward No. 8, Near Forest Officer, Dhalpur, P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu, H.P.

2. Krishna d/o Shri Hari Ram, r/o Hotel Grand View, Near Hadimba Cottage Village Nasogi, Tehsil Manali, District Kullu, (H.P.) at present c/o H.No. 275, Ward No. 8, Near Forest Officer, Dhalpur, P.O. Dhalpur, Tehsil & District Kullu, H.P.

. . Applicants.

3173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriageunder under Section 16 of Special

Marriage Act, 1954.

Manoj Kumar and Krishna have filed an application on dated 19-07-2016 along with affidavits in the court of undersigned under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 21-09-2015 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or writing before this Court on or before 19-08-2016. The objection received after 19-08-2016 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 19-07-2016 under my hand and seal of the court.

Seal.

ROHIT RATHOUR (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, (H.P.).

__________

In the Court of Smt. Jyoti Rana (HAS) Special Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Cheme Tamding aged 39 years s/o Shri Gyaltsen, r/o House No. 80, Block-D, Kasumpti, Shimla, at present residing at VPO Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

and

Smt. Yangzom aged 39 years d/o Shri Dawa, r/o House No. 80, Block-D, Kasumpti, Shimla, at present residing at VPO Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Cheme Tamding aged 39 years s/o Shri Gyaltsen, r/o House No. 80, Block-D, Kasumpti, Shimla, at present residing at VPO Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Smt. Yangzom aged 39 years d/o Shri Dawa, r/o House No. 80, Block-D, Kasumpti, Shimla, at present residing at VPO Patlikuhal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 11-07-2016 in this court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 19-8-2016 to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

3174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 Given under my hand and seal of the court 18-7-2016.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

District Kullu, H.P.

__________

In the Court of Executive Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

Shri Amar Singh s/o Shri Nehar Singh, r/o Village Narel, P.O. Kathag Panchayat, Tehsil . . Applicant. Theog, District Shimla.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Amar Singh s/o Shri Nehar Singh, r/o Village Narel, P.O. Kathag Panchayat, Tehsil Theog has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Shalu whose date of birth is 03-10-2003 in the record of Gram Panchayat Kathag, Thesil Theog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for this entry of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 23-08-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 23rd July, 2016.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate-cum-Tehsildar,

Theog, District Shimla.

__________

In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Jia Lal s/o Shri Bhdhi Ram, r/o Village Badog, P.O. Kohbag, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh.

[

Versus

General Public .. Respondent.

Whereas Shri Jia Lal s/o Shri Bhdhi Ram, r/o Village Badog, P.O. Kohbag, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under Section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter date of birth of his son named—Mr. Girish s/o Shri Jia Lal s/o Shri Bhdhi Ram, r/o Village Badog, P.O. Kohbag, Sub-Tehsil Dhami, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla.

Sl. No. Name of the family members Relation Date of birth
1. Mr. Girish Son 29-11-2003

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name and date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Ghech Kohbag, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 02-08-2016 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री सहदेव सिंह, निवासी म0 नं0 53/10, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुधीर कुमार पुत्र श्री सहदेव सिंह, निवासी म0 नं0 53/10, कच्चा टैंक नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सृष्टि चौहान जिसकी जन्म तिथि 22-05-1989 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-8-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर सृष्टि चौहान की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री भगत राम पुत्र श्री राम चरण, निवासी खजूरना, डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

3176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 श्री भगत राम पुत्र श्री राम चरण, निवासी खजूरना, डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 11-1-1956 है, का नाम ग्राम पंचायत नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर भगत राम की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री लाल चन्द पुत्र श्री सुमेर चन्द, निवासी नलका खोल, डा0 भात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री लाल चन्द पुत्र श्री सुमेर चन्द, निवासी नलका खोल, डा0 भात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री उषा देवी जिसकी जन्म तिथि 11-10-2010 है, का नाम ग्राम पंचायत भात्तर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर उषा देवी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री योगेश कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी H. No. 390/4 मो0 रामदाशिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम3177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 आम जनता श्री योगेश कुमार पुत्र श्री रमेश कुमार, निवासी H. No. 390/4 मो0 रामदाशिया नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री कनिका जिसकी जन्म तिथि 9-5-2012 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कनिका की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री अशोक कुमार पुत्र श्री माम राज, निवासी मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री अशोक कुमार पुत्र श्री माम राज, निवासी मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र पंकज कुमार जिसकी मृत्यु तिथि 01-01-2014 है, का नाम नगर पालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-8-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर पंकज कुमार की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री मन्शा राम शर्मा पुत्र श्री घसीटू राम शर्मा, निवासी म0 नं0 250/2, मो0 हरिपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

श्री मन्शा राम शर्मा पुत्र श्री घसीटू राम शर्मा, निवासी म0 नं0 250/2, मो0 हरिपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके भाई रामस्वरूप जिसकी मृत्यु तिथि 2-5-1977 है, का नाम नगर परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर रामस्वरूप की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी श्री राम किशन, निवासी ग्राम डा0 कालाअम्ब नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती कुन्ती देवी पत्नी श्री राम किशन, निवासी ग्राम डा0 कालाअम्ब नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री बिमला देवी जिसकी जन्म तिथि 10-3-1969 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाअम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-8-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर बिमला देवी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती रमेशो देवी पत्नी श्री मदन लाल, निवासी ढाकना वाला, डा0 मोगी नन्द, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती रमेशो देवी पत्नी श्री मदन लाल, निवासी ढाकना वाला, डा0 मोगी नन्द, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री योगेश रानी जिसकी जन्म तिथि 3-12-1994 है, की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कालाअम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर योगेश रानी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री दीपेन्दर सिंह पुत्र श्री महेन्दर बिष्ठ, निवासी VPO H.No. 230/8, मो0 रानी ताल, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री दीपेन्दर सिंह पुत्र श्री महेन्दर विष्ठ, निवासी VPO H.No. 230/8, रानी ताल, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र प्रकाश बिष्ठ जिसकी जन्म तिथि 16-4-2011 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री प्रकाश बिष्ठ की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती मधूवाला पत्नी श्री केसर बहादुर, निवासी मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती मधूवाला पत्नी श्री केसर बहादुर, निवासी मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री शिवांगी कौशल जिसकी जन्म तिथि 10-06-1998 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर शिवांगी कौशल की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री अशोक बंसल पुत्र श्री दर्शनलाल, निवासी ग्राम व डा0 त्रिलोकपुर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री अशोक बंसल पुत्र श्री दर्शनलाल, निवासी ग्राम व डा0 त्रिलोकपुर, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र रजत बंसल जिसकी जन्म तिथि 13-05-1996 है, का नाम ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर रजत बंसल की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।3181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती रजनी पत्नी श्री राजबीर, निवासी VPO शम्भूवाला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती रजनी पत्नी श्री राजबीर, निवासी VPO शम्भूवाला नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री सिमरन जिसकी जन्म तिथि 19-10-2009 है, का नाम ग्राम पंचायत बनकला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर सिमरन की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री तपेन्दर सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी गौंथ, डा0 बनेठी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री तपेन्दर सिंह पुत्र श्री बहादुर सिंह, निवासी गौंथ, डा0 बनेठी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र कुलदीप सिंह जिसकी जन्म तिथि 7-04-1998 है, का नाम ग्राम पंचायत बनेठी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 3182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कुलदीप सिंह की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री खुशी राम, निवासी ग्राम मईधार, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री खुशी राम, निवासी ग्राम मईधार, डा0 सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री तमशा जिसकी जन्म तिथि 9-6-2003 है, का नाम ग्राम पंचायत सुरला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर तमशा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती मन्जू पत्नी श्री मनोज, निवासी मैन चापल, P.O. मोगी नन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

3183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938

श्रीमती मन्जू पत्नी श्री मनोज, निवासी मैन चापल, P.O. मोगी नन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र नरेन्दर जिसकी जन्म तिथि 15-06-2000 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाअम्बा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर नरेन्दर की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्रीमती मन्जू पत्नी श्री मनोज, निवासी मैन चापल, P.O. मोगी नन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्रीमती मन्जू पत्नी श्री मनोज, निवासी मैन चापल, P.O. मोगी नन्द, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र कमल जिसकी जन्म तिथि 09-07-2002 है, का नाम ग्राम पंचायत कालाअम्बा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कमल की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।3184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भवानी दत्त, निवासी मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री अनिल कुमार पुत्र श्री भवानी दत्त, निवासी मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके चाचा बिशन स्वरूप जिसकी मृत्यु तिथि 10-08-2005 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर बिशन स्वरूप की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री कनिष्क शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा, निवासी H.No. 956/5, मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री कनिष्क शर्मा पुत्र श्री दिनेश शर्मा, निवासी H.No. 956/5, मो0 अमरपुर नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 3-3-1992 है, का नाम नगरपरिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कनिष्क शर्मा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।3185 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी म0 नं0 251/1 चौहान का बाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी म0 नं0 251/1 चौहान का बाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी माता सलोचना पुन्डीर जिसकी मृत्यु तिथि 5-4-2014 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर सलोचना पुन्डीर की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 श्री राजीव कुमार पुत्र श्री राम स्वरुप, निवासी जाबल का बाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री राजीव कुमार पुत्र श्री राम स्वरुप, निवासी जाबल का बाग नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र व पुत्री विवेक कुमार व अलीशा जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 15-10-2004 व 22-12-2007 है, का नाम नगरपालिका परिषद्‌ नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 3186 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 अगस्त, 2016/12 श्रावण, 1938 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 12-08-2016 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर विवेक कुमार सैनी व अलीशा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 13-7-2016 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 August 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-08-03.88_gazette_2016-03_08_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-08-03.88_gazette_2016-03_08_2016.