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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 119, 14 September 2016

Published 14 September 2016

Gazette no.
119
Gazetteid
119/GAZETTE/2016-14/09/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-09-14.119_gazette_2016-14_09_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित बुधवार 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

MPP & POWER DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd August, 2016

MPP-B(2)-2/2012-I-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased notify the followings Terms and Conditions for the appointment of Director i.e. Director (Civil), Director (Technical), Director (Operation) & Director (Personnel) in Himachal Pradesh State Electricity Board Limited (HPSEBL):—

119-राजपत्र/2016-14-09-2016 (4387) 4388 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 1. Term.—The period of appointment will be 5 years or 60 years of age, whichever event occurs earlier. The appointment may, however, be terminated even during this period by either side on three (03) months notice or on payment of three (03) months salary in lieu thereof. After the expiry of the first year, the performance of the incumbent will be reviewed to enable the Government to take a view regarding continuation or otherwise for the balance period of tenure.

2. Eligibility.—(i) The incumbent shall be a citizen of India.

(ii) Age.—Minimum of 45 years and maximum 57 years as on 01st January of the year of advertisement for the post.

3. Qualification.—(1) Director (Civil).—The Incumbent should be an Engineering Graduate in Civil (B.E./B. Tech.) with good academic record from a recognized University/ Institution. 25 years of experience with at least 10 years of experience in hydro sector and constructions work and minimum 5 years service in the scale of `14300- `18600 +CDA (Pre- revised).

(2) Director (Technical).—The Incumbent should be an Engineering Graduate in Electrical (B.E./B. Tech.) with good academic record froma recognized University/Institution. At least 25 years of experience with at least 10 years of experience in hydro sector and Electrical works and minimum 5 years service in the scale of `14300- ` 18600 +CDA (Pre-revised).

(3) Director (Operation).—The Incumbent should be an Engineering Graduate in Electrical (B.E./B. Tech.) with good academic record from a recognized University/Institution. At least 25 years of experience with at least 10 years of experience in hydro sector and Electrical works and minimum 5 years service in the scale of `14300-`18600 +CDA (Pre-revised).

(4) Director (Personnel).—The Incumbent should be an Graduate with good academic record from a recognized university with Post Graduate Degree/Diploma in Personnel Management or Business Administration with Personnel Management/Industrial Relations. He should have adequate experience at a senior level in various aspects of personnel management in an organization of repute.

4. Pay Scale.— ` 37400-67000/- + GP `10000/-(initial pay of ` 54700/-). Officers of Central & State Govt., CPSUs & PSUs and Boards & Corporations of the State Government, if selected for the above post, their salaries shall be fixed under F.R. 22 read with decision No. 28 or further any instructions issued by Finance department of H.P. Government. If a person is appointed as Director and he is in receipt of pension from Government, the pay of such person shall be reduced by an amount equal to the gross amount of pension drawn by him. In case of All India Service Officers, they may draw their salary as per their own pay scale. No further annual increment will be release to the incumbent on reaching maximum pay scale.

5. Headquarter.—His headquarter will be at Shimla where the registered office/headquarter of the Company is located. He will be liable to serve in any part of the Country at the discretion of the HPSEBL.

6. Dearness Allowance.—He would be paid DA in accordance with the new CDA schemes.

7. Company leased Residential Accommodation/HRA and recovery of rent for the accommodation so provided.—(a) Company's own accommodation.—wherever the HPSEBL has4389 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 built residential flats in the industrial township or purchased residential flats in the cities, arrangements would be made by the HPSEBL to provide a suitable residential accommodation to Directors.

(b) Leased accommodation.—If the HPSEBL does not have residential accommodation in its own township or is not able to provide residential accommodation out of the residential flats purchased by it in other cities, then in that situation, accommodation could be arranged by the HPSEBL by taking the premises on lease basis at headquarter of the Company by paying a rent upto the limit fixed for Directors as per HPSEBL rules. Any additional rent would have to be borne by officer. The Board of HPSEBL will have the flexibility to review and provide for an adequate level of lease accommodation for the Director.

(c) Self Lease.—If Directors owns a house at the place of his posting and is desirous of taking their own house on self lease basis for his residential purposes, the HPSEBL can permit him to do so provided he executes a lease deed in favour of the HPSEBL as per HPSEBL rules and as per within entitlements.

(d) Payment of House Rent Allowance.—If the HPSEBL is not in a position to arrange residential accommodation to Directors out of its residential quarters or even on lease basis or if Directors prefers to stay in a house taken by them on rent basis or make his own arrangement; he can be paid HRA as applicable to the Director of HPSEBL as per rules.

(e) Furnishing of Residential Accommodation.—The Directors will be provided semi furnished accommodation with monetary ceiling of ` 25,000/. (twenty five thousand only). Furnishing would remain the property of the Company i.e. HPSEBL.

8. Conveyance.—As per Company Rules enforced from time to time. The Directors shall be entitled for the Company's owned attached vehicle. Other rules for entitlement shall be as per rules of HPSEBL approved by the BOD from time to time.

9. Leave.—The Directors shall remain subject to the leave rules of the HPSEBL and leave sanctioning authority will be Managing Director.

10. Annual increments.—The Directors shall be eligible to draw annual increment on the anniversary date of his appointment in the scale and further increment on the same date in subsequent years until the maximum of pay scale is reached. One stagnation increment equal to the rate of last increment drawn will be granted after completion of every two years period counting for increment from the date he reaches the maximum of his pay scale. He will be granted a maximum of three such increments.

11. Medical Facilities.— The Director shall be entitled to medical reimbursement and facility as may be applicable to the executives of the HPSEBL.

12. Telephone Facility.—As per company Rules of HPSEBL.

13. Contributory Provident Fund and Gratuity.—The Director shall be governed for these benefits as per the Rules of HPSEBL.

4390 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 14. Productivity Linked Incentive Scheme.—Wherever this scheme has been introduced by the HPSEBL the benefit of incentive payments under the existing Productivity Linked Incentive Scheme would also be extended to the Director.

15. Other benefits and perquisites.—The Director shall be entitled to Medical Facilities, Travelling Allowance, Leave Travel Concession, Disability Leave, etc. in accordance with the Rules of HPSEBL.

16. Conduct, Discipline and Appeal.—The Director shall be governed by the HPSEBL Conduct, Discipline and Appeal rules. Followings Disciplinary Authority will be the competent authority:—

(a) For imposition of minor penalties- Chairman

(b) For imposition of major penalties-State Govt.

17. Restriction on joining Private Commercial Undertakings after retirement.—After retirement from the Service of the Board, he shall not accept any appointment or post, whether advisory or administrative, in any firm or Company whether Indian or Foreign, with which the Company has or had business relations within one year from the date of his retirement, without prior approval of the Government. The term retirement includes resignation, but not the cases of those whose term of appointment was not extended by Government for reasons other than proven misconduct. The term 'business relation' includes 'official dealings' as well.

18. Other conditions.—Anything not covered under the above rules, HPSEBL rules shall apply as are applicable to senior executives.

By order, TARUN SHRIDHAR Addl. Chief Secretary (Power).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 07th September, 2016

No.TPT-C(9)-5/2003-Mandi.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section (6) of Section-41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No.59 of 1988) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to allot /release registration marks/number from Serial No.0001 to 9999 under the Registration marks HP-87 to Registering and Licensing Authority, Janjehli, Distt. Mandi, Himachal Pradesh, for registration of motor vehicles, with immediate effect.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

4391 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 02nd June, 2016

No.TPT-C(9)-1/2016.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No:4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP-56-A-1475 which is registered in the name of Smt. Sudesh Kumari W/o Sh. Dinesh Kumar, R/o Ward No.4 Una, Distt. Una, Himachal Pradesh from the payment of Special Road Tax w.e.f. 01-09- 2014 to 30-11-2015 and Token Tax w.e.f. 01-10-2014 to 30-11-2015 leviable under Section-3 of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 as the vehicle in question is off road during this period.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 02nd August, 2016

No.TPT-C(9)-1/2014.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No:4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP-67-A-0239 (Truck) and HP55-B-9002 (Bus) which are registered in the name of Sanik School, Sujanpur Tira District Hamirpur, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax levied under Section 3 of the Act ibid in public interest.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the ……… 2016

No.TPT-C(9)-6/2013.—The Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by sub section 14(3) of the Himachal Pradesh Motor Vehicle Taxation Act, 1972 (Act No:4 of 1973) and all other powers enabling him in this behalf is pleased to exempt the vehicle No. HP-22-5387 (bus) which is registered in the name of Sh. Sanjay Kumar S/o Sh. Rangil Singh R/o 4392 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 Village Katoh Post Office Tarkwari Tehsil Bhoranj District Hamirpur, Himachal Pradesh from the payment of Token Tax w.e.f. 01-10-2009 to till date levied under Section 3 of the Act ibid in public interest.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 07th September, 2016

No. TPT-A(4)-6/2012.—In partial modification of the department notification number TPT-A(4)-6/2012 dated 21st January, 2013, the Governor, Himachal Pradesh in exercise of the powers conferred by Section-5 of the Road Transport Corporation Act,1950 is pleased to nominate Sh. Shivakant Kumar, Under Secretary (Transport), Government of India, Ministry of Road Transport & Highways, New Delhi as member of Board of Director, Himachal Road Transport Corporation instead of Sh. Raghav Chandra, Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Road Transport & Highways appearing at Serial No. 6 in the aforesaid notification. The aforementioned notification shall be deemed to be modified to this extent with immediate effect.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अगस्त, 2016

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-56/2005-लेज.-श्री पंकज शर्मा, अधिवक्ता, इन्दौरा ने तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा़ की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पंकज शर्मा, अधिवक्ता को तहसील इन्दौरा, जिला कांगडा़, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश्ेा देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- उप-विधि परामर्शी एवम-उप-सचिव (विधि)।4393 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938

[Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-56/2005-Leg. Dated 29 -

08-2016 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2016

No. LLR-E(9)-56/2005-Leg.—WHEREAS, Shri Pankaj Sharma, Advocate, Indora has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Tehsil Indora of District Kangra;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have been completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Shri Pankaj Sharma, Advocate as Public Notary within the limits of Tehsil Indora of District Kangra, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order, (DR. BALDEV SINGH), LR-cum-Principal Secretary (Law).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अगस्त, 2016

संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-6/2015-लेज.--श्रीमती अनामिका ठाकुर, अधिवक्ता, धर्मशाला ने उप-मण्डल़ धर्मशाला, जिला कांगडा़ की सीमाओं के भीतर, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नोटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिच्नियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली है ।

अत; हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उक्त नियमों के नियम 7क के उप-नियम (2) के अन्तर्गत गठित साक्षातकार बोर्ड़ की सिफारिश पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमती अनामिका ठाकुर, अधिवक्ता को उप-मण्डल़ धर्मशाला, जिला कांगडा़, की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नोटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते हैं कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा, डॉ0 बलदेव सिंह, प्रधान सचिव (विधि)। 4394 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 [Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)-6/2015-Leg. Dated 29- 08-2016 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th August, 2016

No. LLR-E(9)-6/2015-Leg.—WHEREAS, Smt. Anamika Thakur, Advocate, Dharamshala has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Sub-Division Dharamshala of District Kangra;

AND WHEREAS, all the formalities required under the said Act and Rules have beenn completed;

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the Interview Board, constituted under sub-rule(2) of rule 7A of the said rules, and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the said rules, is pleased to appoint Smt. Anamika Thakur, Advocate as Public Notary within the limits of Sub-Division Dharamshala of District Kangra, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order, (DR. BALDEV SINGH), LR-cum-Principal Secretary (Law).

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th September, 2016

No. HHC/GAZ/14-226/96-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days' commuted leave for 8-8-2016 & 9-8-2016 in favour of Sh. Rajesh Tomar, Additional District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P.

Certified that Sh. Rajesh Tomar had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Rajesh Tomar would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Shimla, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

4395 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th September, 2016

No. HHC/GAZ/14-357/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 26-05-2016 to 28-05-2016 in favour of Ms. Surabhi Shree Gupta, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Palampur, District Kangra, H.P.

Certified that Ms. Surabhi Shree Gupta has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Surabhi Shree Gupta would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC(II), Palampur, District Kangra, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th September, 2016

No. HHC/GAZ/ 14-332/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days' commuted leave w.e.f. 10-8-2016 to 12-8-2016 in favour of Sh. Vishal Kaundal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Arki, H.P.

Certified that Sh. Vishal Kaundal has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal Kaundal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Arki, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

4396 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th September, 2016

No. HHC/GAZ/14-249/2000.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 01 day commuted leave for 28-7-2016 in favour of Smt. Aparna Sharma, Additional District and Sessions Judge (II), Shimla, H.P.

Certified that Smt. Aparna Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Aparna Sharma would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (II), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th September, 2016

No. HHC/GAZ/14-255/2002-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post facto sanction of 02 days' commuted leave for 19-8-2016 & 20-8-2016 with permission to suffix Sunday fell on 21-8-2016 in favour of Smt. Kanta Verma, Civil judge (Senior Division)- cum-CJM, L&S at Kullu, H.P.

Certified that Smt. Kanta Verma has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Kanta Verma would have continued to hold the post of Civil judge (Senior Division)-cum-CJM, L&S at Kullu, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th September, 2016

4397 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938

No. HHC/GAZ/ 14-237/99.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 08 days' commuted leave w.e.f. 15-7-2016 to 22-7-2016 in favour of Sh. Rajeev Bali, Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Sh. Rajeev Bali had joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Rajeev Bali would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (I), Kangra at Dharamshala, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA -171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th September, 2016

No. HHC/Admn.16(13)74-X.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the appointment of Sh. Parmod Kumar Negi, Advocate as Oath Commissioner, District Courts, Chakkar, Shimla, H.P. with immediate effect who was appointed as such vide this Registry Notification No. HHC/Admn.16(13)74-IX-1663-71, dated 9/13-1-2015.

By order, Sd/- Registrar General.

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रब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा शफी मुहम्मद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में शफी मुहम्मद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक शौकत की सही जन्म तिथि 28-06-2013 है लेकिन पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला में गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि शफी मुहम्मद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्मतिथि को पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या 4398 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा बालकृष्ण पुत्र मोभी राम, निवासी गरोंडी, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत वलोठ, विकास खण्ड मैहला

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में बालकृष्ण पुत्र मोभी राम, निवासी गरोंडी, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम बालकृष्ण है परन्तु ग्राम पंचायत वलोठ के रिकार्ड में पृथीपाल गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत वलोठ के रिकार्ड में वालो के बजाये बालकृष्ण करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि बालकृष्ण पुत्र मोभी राम, निवासी गरोंडी, डाकघर खुन्देल, तहसील चम्बा के नाम दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम काी दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वलोठ को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा पृथी चंद पुत्र मुंशी राम, निवासी झगडोता, डाकघर कोहलडी, तहसील चम्बा

बनाम4399 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में पृथी चंद पुत्र मुंशी राम, निवासी झगडोता, डाकघर कोहलडी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम पृथी चंद है परन्तु ग्राम पंचायत कोहलडी के रिकार्ड में पृथीपाल गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत कोहलड़ी के रिकार्ड में पृथीपाल के बजाये पृथी चंद करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पृथी चंद पुत्र मुंशी राम, निवासी झगडोता, डाकघर कोहलडी, तहसील चम्बा के नाम दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कोहलडी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा चैन सिंह उर्फ चैनो पुत्र देउ, निवासी मोहल, परगना त्रियोदी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में चैन सिंह उर्फ चैनो पुत्र देउ, निवासी मोहल, परगना त्रियोदी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पिता का सही नाम देउ है परन्तु ग्राम पंचायत चण्डी के रिकार्ड में टीटू गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत चण्डी के रिकार्ड में टीटू के बजाये देउ करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि चैन सिंह उर्फ चैनो पुत्र देउ, निवासी मोहल, परगना, त्रियोदी, तहसील चम्बा के पिता के नाम दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पिता के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चण्डी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4400 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा नरेश कुमार पुत्र माधो राम, निवासी बडूणा, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजेरा, विकास खण्ड मैहला

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में नरेश कुमार पुत्र माधो राम, निवासी बडूणा, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम नरेश कुमार है परन्तु ग्राम पंचायत रजेरा के रिकार्ड में विक्रम गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत रजेरा के रिकार्ड में विक्रम के बजाये नरेश कुमार करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नरेश कुमार पुत्र माधो राम, निवासी बडूणा, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा के नाम दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रजेरा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्उल दण्डाधिकारी, चम्बा

(1) किरपा पुत्र जर्मो, निवासी खग्गा (उठ्‌लू) डाकघर कीडी, तहसील चम्बा

(2) अंजना देवी पुत्री मोहिन्द्र पाल, निवासी नानू, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में किरपा पुत्र जर्मो, निवासी खग्गा (उठ्‌लू) डाकघर कीडी, तहसील चम्बा व अंजना देवी पुत्री मोहिन्द्र पाल, निवासी नानू, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा ने एक प्रार्थना-पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 17-01-2015 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 104401 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत अठ्‌लुई को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उपमण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा नितिन कुमार पुत्र धर्मो, निवासी प्रैहला, डाकघर बाट, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में नितिन कुमार पुत्र धर्मो, निवासी प्रैहला, डाकघर बाट, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-06-1995 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नितिन कुमार पुत्र धर्मो, निवासी प्रैहला, डाकघर बाट, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वाट, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा नीरज भंडारी पुत्र भगत राम, निवासी चम्बी, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी। 4402 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 इस अदालत में नीरज भंडारी पुत्र भगत राम, निवासी चम्बी, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक आदित्य भंडारी की सही जन्म तिथि 01-06-2006 है लेकिन ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा में गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नीरज भंडारी पुत्र भगत राम, निवासी चम्बी, डाकघर रजेरा, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा के अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जडेरा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री निकू राम पुत्र श्री चंद राम, निवासी सरेई, डाकघर सराहन, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री निकू राम पुत्र श्री चंद राम, निवासी सरेई, डाकघर सराहन, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-03-1982 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री निकू राम पुत्र श्री चंद राम, निवासी सरेई, डाकघर सराहन, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत गुवाड, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4403 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा शफी मुहम्मद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में शफी मुहम्मद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक रजिया की सही जन्म तिथि 16-10-2011 है लेकिन पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला में गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि शफी मुहम्मद पुत्र गुलाम हुसैन, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

--------- ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा विक्रमो पुत्र ठाकरु उर्फ भूतो, निवासी लाहरका, परगना लिहल, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत किलोड़, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में विक्रमो पुत्र ठाकरु उर्फ भूतो, निवासी लाहरका, परगना लिहल, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक विजय कुमार की सही जन्म तिथि 12-05-2011 है लेकिन पंचायत किलोड़, विकास खण्ड मैहला में गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रमो पुत्र ठाकरु उर्फ भूतो, निवासी लाहरका, परगना लिहल, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को पंचायत किलोड़, विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में 4404 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंचायत किलोड़, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री धर्म चंद पुत्र होशियारा राम, निवासी भटोली, परगना चण्डी, तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत चण्डी़, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-मृत्यु तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में श्री धर्म चंद पुत्र होशियारा राम, निवासी भटोली, परगना चण्डी, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उनकी माता बूंदा देवी की मृत्यु दिनांक 31-07-1998 को हो चुकी है लेकिन ग्राम पंचायत चण्डी, के रिकार्ड से उनका नाम नहीं काटा गया है तथा प्रार्थी ने अपनी माता की मृत्यु तिथि दर्ज करने व मृत्यु प्रमाण-पत्र लेने हेतु आवेदन किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री धर्म चंद पुत्र होशियारा राम, निवासी भटोली, परगना चण्डी, तहसील व जिला चम्बा की माता की मृत्यु को ग्राम पंचायत चण्डी, विकास खण्ड चम्बा के मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चण्डी को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा नीरज कुमार पुत्र देव राज, निवासी डुडेई, डाकघर सामरा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गुराड़, विकास खण्ड मैहला

4405 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में नीरज कुमार पुत्र देव राज, निवासी डुडेई, डाकघर सामरा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी माता का सही नाम अम्बिका है परन्तु ग्राम पंचायत गुराड़ के रिकार्ड में अमको गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत गुराड़ के रिकार्ड में अमको के बजाये अम्बिका दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नीरज कुमार पुत्र देव राज, निवासी डुडेई, डाकघर सामरा, तहसील चम्बा की माता के नाम दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की माता के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत गुराड़ को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा रमेश कुमार पुत्र चैन लाल, निवासी रेटा, डा0 झुलाडा, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में रमेश कुमार पुत्र चैन लाल, निवासी रेटा, डा0 झुलाडा, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक आरुशी की जन्म तिथि 18-04-2011 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रमेश कुमार पुत्र चैन लाल, निवासी रेटा, डा0 झुलाडा, तहसील चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत झुलाडा, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4406 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा कलाशो उर्फ प्रकाशो देवी पत्नी लाजम सिंह, निवासी गांव व डाकघर चकलू, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में कलाशो उर्फ प्रकाशो देवी पत्नी लाजम सिंह, निवासी गांव व डाकघर चकलू, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम कलाशो उर्फ प्रकाशो देवी है परन्तु ग्राम पंचायत चकलू़ के रिकार्ड में कलाशो गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत चडी के रिकार्ड में कलाशो के वजाये कलाशो उर्फ प्रकाशो देवी दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कलाशो उर्फ प्रकाशो देवी पत्नी लाजम सिंह, निवासी गांव व डाकघर चकलू, तहसील चम्बा के नाम दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चकलू को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) इसा पुत्र मुस्सा, निवासी कुडथा, परगना साहो, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में इसा पुत्र मुस्सा, निवासी कुडथा, परगना साहो, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1946 है जबकि ग्राम पंचायत रजिंडू के रिकार्ड में 1959 दर्ज है प्रार्थी ने जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजिंडू के रिकार्ड में दरुस्त करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इसा पुत्र मुस्सा, निवासी कुडथा, परगना साहो, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत रजिंडू के अभिलेख में दरुस्त करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता4407 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रजिंडू को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) (1) अनिल कुमार पुत्र प्रतापो, निवासी डीभरी, डाकघर मंगला, तहसील चम्बा (2) अनु देवी पुत्री चैन सिंह, निवासी भनियार, डाकघर सिहवा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में अनिल कुमार पुत्र प्रतापो, निवासी डीभरी, डाकघर मंगला, तहसील चम्बा व अनु देवी पुत्री चैन सिंह, निवासी भनियार, डाकघर सिहवा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने एक प्रार्थना पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 07-12-2015 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत मंगला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

----------

ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) (1) गौरव पुत्र इंद्र देव, निवासी धनवाड, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा, (2) ममता कुमारी पुत्री कर्म सिंह, निवासी जुखराडी, डाकघर भडियाकोठी, तहसील चम्बा।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा। 4408 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 इस अदालत में गौरव पुत्र इंद्र देव, निवासी धनवाड, डाकघर सरोल, तहसील चम्बा व ममता कुमारी पुत्री कर्म सिंह, निवासी जुखराडी, डाकघर भडियाकोठी, तहसील चम्बा ने एक प्रार्थना पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 21-10-2015 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत हरिपुर को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) (1) महिन्द्र पाल पुत्र जालम सिंह, निवासी मुहल्ला हट्‌नाला, तहसील चम्बा,

(2) सोनू पुत्री धर्म चंद, निवासी कुवेला, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में महिन्द्र पाल पुत्र जालम सिंह, निवासी मुहल्ला हट्‌नाला, तहसील चम्बा व सोनू पुत्री धर्म चंद, निवासी कुवेला, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा ने एक प्रार्थना पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 30-10-2015 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं। अतः सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4409 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 ब अदालत अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) (1) विकेश कुमार पुत्र डूमनू राम, निवासी बंदला, डाकघर कुनेड, तहसील चम्बा, (2) इन्दूबाला पुत्री लेख राज, निवासी गरौंठा, डाकघर कुनेड, तहसील चम्बा।

बनाम

आम जनता

विषय.--विवाह पंजीकृत करने बारा।

इस अदालत में विकेश कुमार पुत्र डूमनू राम, निवासी बंदला, डाकघर कुनेड, तहसील चम्बा व इन्दूबाला पुत्री लेख राज, निवासी गरौंठा, डाकघर कुनेड, तहसील चम्बा ने एक प्रार्थना पत्र विवाह पंजीकृत करने बारा अनुरोध किया है कि इन्होंने दिनांक 03-06-2016 को शादी कर ली है और तब से बतौर पति-पत्नी रह रहे हैं।

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इनके विवाह पंजीकरण बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है तो इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने पर विवाह पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार विवाह ग्राम पंचायत कुनेड को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बच्चन सिंह (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त रजिस्ट्रार विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

---------- ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) अब्दुला पुत्र इसमाइल, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अब्दुला पुत्र इसमाइल, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक अशरफ की सही जन्म तिथि 15-12-2009 है लेकिन पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला में गलत दर्ज है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अब्दुला पुत्र इसमाइल, निवासी चमेरा, डाकघर जान्घी, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला के अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत जान्घी, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे। 4410 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये। मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) सोनिका ठाकुर पुत्री जगदीश चंद, निवासी रीटा, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चडी, विकास खण्ड मैहला

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में सोनिका ठाकुर पुत्री जगदीश चंद, निवासी रीटा, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम सोनिका ठाकुर है परन्तु ग्राम पंचायत चडी, विकास खण्ड मैहला के रिकार्ड में पूजा गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत चडी के रिकार्ड में पूजा के बजाये सोनिका ठाकुर दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सोनिका ठाकुर पुत्री जगदीश चंद, निवासी रीटा, डाकघर मैहला, तहसील चम्बा के नाम की दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत चडी को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) विकास राज पुत्र तिलक राज, निवासी मंगलेरा, डाकघर बंदला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बंदला, विकास खण्ड मैहला

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में विकास राज पुत्र तिलक राज, निवासी मंगलेरा, डाकघर बंदला, जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम विकास राज है परन्तु ग्राम पंचायत बंदला के रिकार्ड में4411 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 विक्की गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत बंदला के रिकार्ड में विक्की के बजाये विकास राज दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि विकास राज पुत्र तिलक राज, निवासी मंगलेरा, डाकघर बंदला, जिला चम्बा के नाम की दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बंदला को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) देश राज पुत्र माधो राम, निवासी घ्रानवेही, डाकघर वसोधन, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत वसोधन, विकास खण्ड मैहला

विषय.--नाम/जन्मतिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में देश राज पुत्र माधो राम, निवासी घ्रानवेही, डाकघर वसोधन, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी सही जन्म तिथि 04-06-1959 है जिसकी पुष्टि उसके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र से होती है परन्तु ग्राम पंचायत वसोधन में उसकी जन्म तिथि 09-05-1959 गलत दर्ज की गई है। प्रार्थी की पत्नी का नाम विमला है उसकी जन्म तिथि 26-06-1967 है परन्तु परिवार रजिस्टर में प्रार्थी की पत्नी की जन्म तिथि 1964 लिखी गई है। प्रार्थी के पिता का नाम माधो राम है परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम परिवार रजिस्टर में माधो दर्शाया गया है। प्रार्थी ने अपनी व अपनी पत्नी की जन्मतिथि व पिता के नाम को ग्राम पंचायत वसोधन के रिकार्ड में दरुस्त करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि देश राज पुत्र माधो राम, निवासी घ्रानवेही, डाकघर वसोधन, तहसील चम्बा की जन्म तिथि, पत्नी की जन्मतिथि व पिता के नाम की दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी व उसकी पत्नी की जन्म तिथि व उसके पिता के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वसोधन को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।4412 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) अलफदीन पुत्र गुलाबदीन, निवासी कुरियाल, डाकघर साहो, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में अलफदीन पुत्र गुलाबदीन, निवासी कुरियाल, डाकघर साहो, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक लियाकत अली की जन्म तिथि 20-07-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अलफदीन पुत्र गुलाबदीन, निवासी कुरियाल, डाकघर साहो, तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड मैहला के अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत रजिंडू, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रेम लाल पुत्र माधो, निवासी भुल्लू, ग्राम पंचायत सिडकुंड, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिडकुंड, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में प्रेम लाल पुत्र माधो, निवासी भुल्लू, ग्राम पंचायत सिडकुंड, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम पे्रम लाल है परन्तु ग्राम पंचायत सिडकुंड, विकास खण्ड चम्बा के रिकार्ड में प्रेमो गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत सिडकुंड के रिकार्ड में प्रेमो के बजाये प्रेम लाल करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रेम लाल पुत्र माधो, निवासी भुल्लू, डाकघर सिडकुंड, तहसील चम्बा के नाम की दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने4413 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 की सूरत में प्रार्थी के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सिडकुंड को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0) मानो देवी उर्फ ममता देवी पत्नी किरपा राम, निवासी निहुई, ग्राम पंचायत सिढ़कुंड, तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिढ़कुंड, विकास खण्ड चम्बा

विषय.--नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में मानो देवी उर्फ ममता देवी पत्नी किरपा राम, निवासी निहुई, ग्राम पंचायत सिढ़कुंड, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम मानो देवी उर्फ ममता देवी है परन्तु ग्राम पंचायत सिढ़कुंड, के रिकार्ड में मानो देवी गलत दर्ज है जिसकी दरुस्ती ग्राम पंचायत सिढ़कुंड के रिकार्ड में मानो देवी के वजाये मानो देवी उर्फ ममता देवी करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मानो देवी उर्फ ममता देवी पत्नी किरपा राम, निवासी निहुई, ग्राम पंचायत सिढ़कुंड, तहसील चम्बा के नाम की दरुस्ती बारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन के नाम की दरुस्ती करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत सिढ़कुंड को आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्री देव राज सपुत्र श्री जहलू, निवासी केटलू, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 . . वादी

बनाम

आम जनता

विषय.--कागजात माल में नाम की दरुस्ती हि0 प्र0 भू0-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(2) के अन्तर्गत करने बारे।4414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 14 सितम्बर, 2016/23 भाद्रपद, 1938 श्री देव राज सपुत्र श्री जहलू, निवासी केटलू, डाकघर रजोल, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरा सही नाम देवराज सपुत्र श्री जहलू है परन्तु राजस्व अभिलेख महाल अम्बाडी, बेहकारी, केटलू में अश्वनी कुमार पुत्र जहलू दर्ज है जो कि गलत है। दरुस्ती की जावे।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह दिनांंक 29-09-2016 को प्रातः 10.00 बजे हाजिर होकर पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने के आदेश कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 30-08-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा Chemi बनाम

आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Chemi पुत्री श्री Tsering Dhondup, निवासी Bhuti Finance Deptt. C.T.A., तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी (Chemi) जन्म तिथि 28-06-1982 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Chemi की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 3-10-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 2-8-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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CORRECTION OF NAME

I, Inder Pal Guleria s/o Satish Kumar, r/o Kuthera Chhanchari, Tehsil Palampur, District Kangra declare that my name is entered in my matriculation Examination Certificate is Inder Pal. But my actual name is Inder Pal Guleria as per my army service record. I am one and same person.

INDER PAL GULERIA,

s/o Satish Kumar,

r/o Kuthera Chhanchari, Tehsil Palampur,

District Kangra (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 14 September 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-09-14.119_gazette_2016-14_09_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-09-14.119_gazette_2016-14_09_2016.