राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना
शिमला-4, 17 अक्तूबर, 2016
संख्याः वि0स0/स्था0/सेवा नि0/6-30/80.--अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा सहर्ष आदेश देते हैं कि अर्जुन देव बद्धन, अनुभाग अधिकारी दिनांक 28-02-2017 (अपराह्न) को सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर एफ.आर. 56 के उपबन्धों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त होंगे ।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव, हि0 प्र0 विधान सभा। 139-राजपत्र/2016-20-10-2016 (5093)5094 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 14 अक्तूबर, 2016
संख्याः गृह-सी0 (बी) 2-3/2015.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः गृह-सी(ए)3-7/2006-111, तारीख 1-9-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला, सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति, नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्ः-
1. स्ांक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोनति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे । 2. उपाबंध-"क" का संशोधन.-हिमाचल प्रदेश, गृह विभाग, राज्य न्यायालायिक प्रयोगशाला, सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 के उपाबंध-"क" में, - (क) स्तंभ संख्या-4 के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-
"(I) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान.-15600-39100 रुपए जमा 6600 रुपए ग्रेड पे"; और (II) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलव्धियां.-स्तम्भ संख्या 15-क में दिए गए व्यौरे के अनुसार 22200/ रुपए प्रतिमास। "
(ख) स्तंभ संख्या-15-क, के सामने विद्यमान उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्ः-
"इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियांॅ नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी।
(I) संकल्पना.-(क) इस पॉलिसी के अधीन, गृह विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य न्यायालयिक प्रयोगशाला में सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः
परन्तु संंिवदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।
(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-प्रधान स्चिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार, रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यापेक्षा को, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा। (ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।
(II) संविदात्मक उपलब्धियॉंॅं.-संविदा के आधार पर नियुक्त सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान) को 22200/-रुपए की दर से समेकित नियत संदिात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के5095 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है, तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रु0 666/- (पद के पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी ।
(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी.- प्रधान स्चिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।
(IV) चयन प्रक्रिया.-पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना.-संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा और यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से पूर्व छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षाया शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।
(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.- पद (पदों) का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आनाः-जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(VI) करार.-अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात इन नियमों से संलग्न उपाबंध-"ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।
(VII) निबन्धन और शर्तें.-(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 22200/- रुपए की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैंड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढाए़ गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 666/-रुपए की दर से (पे बैंड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/ चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।
(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुिक्त पर्यावसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।
(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किए जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।
(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संंिवदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहॉं पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :
5096 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ङ) संविदा पर नियुक्त पदधारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर, जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0 एस0 आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी. एफ./जी.पी. एफ. भी लागू नहीं होगा ।
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उपाबन्ध- "ख" सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य, प्रधान सचिव (गृह) हिमाचल प्रदेश सरकार, के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप
यह करार श्री/श्रीमति............................................................ पुत्र/पुत्री श्री................................. ......................... ..........निवासी..............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, प्रधान सचिव (गृह), हिमाचल प्रदेश सरकार, (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख............................... को किया गया। 'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान) के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-
1. यह कि प्रथम पक्षकार सहायक निदेशक (रसायन एवं विष विज्ञान) के रूप में ........... से प्रारम्भ होने और............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस अर्थात्...................... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा:
परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है आरै केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी। 2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 22200/रुपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।5097 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 4. संविदात्मक सहायक निदेशक (रसायन एवं विष), एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पॉंच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :
परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहॉं पर चिकित्सा आधार पर कत्र्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः
परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/ आरोग्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. संविदा पर नियुक्त अधिकारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर, जहां कही प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो, स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा।
7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।
8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कत्र्तव्याें के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।
9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी. एफ./जी.पी.एफ. लागू नहीं होगा।
इसके साक्ष्यस्वरुप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं ।
साक्षियों की उपस्थिति मेंः -
(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)
1. .......................................... ............................................ (नाम व पूरा पता) 2. ......................................... ............................................ (नाम व पूरा पता)
(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर) "
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचित (गृह)। 5098 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 [Authoritative English text of this Government Notification number Home-C(B)-2-3/2015, dated 14-10-2016 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Dated: 14th October, 2016
No: Home-C(B)2-3/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, State Forensic Science Laboratory, Home Department, Assistant Director (Chemistry & Toxicology), class-I (Gazetted) Recruitment & Promotion rules, 2007 as notified vide this department Notification No. Home-C(A)-3-7/2006-III dated 1-9-2007, namely:-
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh, State Forensic Science Laboratory, Home Department, Assistant Director (Chemistry & Toxicology), Class-I (Gazetted) Recruitment and Promotion (First Amendment) Rules, 2016.
(2) These rules shall come to force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Annexure "A".—In Annexure "A" to the Himachal Pradesh, State Forensic Science, Laboratory, Home Department, Assistant Director (Chemistry & Toxicology), Class- I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2007,-
(a) For the existing provisions against Column No. 4, the following shall be substituted, namely:—
(I) Pay scale for regular incumbent(s).— "Rs. 15600-39100+6600 GP.
(II) Emoluments for Contract Employee(s).—Rs. 22200 as per details given in Col. No. 15-A."
(b) For the existing provisions against Col.No.15-A, the following shall be substituted namely:-
"Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—
(I) CONCEPT.—(a) Under this policy the Assistant Director (Chemistry & Toxicology) in the State Forensic Science Laboratory of Home Department, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:
Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only than his period of contract is to be renewal/extended.
(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.—The Principal Secretary (Home) after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service Commission.
5099 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules.
(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Assistant Director (Chemistry & Toxicology) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 22200/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band+Grade pay). An amount of Rs. 666/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.
(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—The Principal Secretary (Home), H.P. will be appointing and disciplinary authority.
(IV) SELECTION PROCESS.—FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.— Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview / personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Public Service commission.
(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— FOR POST(S) FALLING WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.
(VI) AGREEMENT.— After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these Rules.
(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contractual appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 22200/- per month (which shall be equal to minimum of the Pay Band + Grade Pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 666/- (3% minimum of the Pay Band+ Grade Pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.
(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
(c) The contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized government Medical Officer. He/ She shall not be entitled for medical reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.
(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/ her control on medical 5100 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/ Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical officer/ Practitioner.
(g) Contract appointee will be entitled to TA/ DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).
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ANNEXURE- "B" Form of contract/agreement to be executed between the Assistant Director (Chemistry & Toxicology) and the Government of Himachal Pradesh through Principal Secretary (Home), H.P.
This agreement is made on this--------------------day of -------------------in the year...........Between Sh/Smt./Km..............S/o/D/o................Shri..................... R/o............................. ................................................................................................................................................................ ..................contract appointee(hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Principal Secretary (Home), Himachal Pradesh (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).
Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Assistant Director (Chemistry & Toxicology) on contract basis on the following terms & conditions:-
1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Assistant Director (Chemistry & Toxicology) for a period of one year commencing on day of................and ending on the day of ........................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on................................................... and information notice shall not be necessary.
Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.
5101 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 2. The contract amount of the FIRST PARTY will be Rs.22200/- P.M.3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.
4. Contractual Assistant Director (Chemistry & Toxicology) will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 day's medical leave and 5 days special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/ She shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:
Provided that the un-availed casual leave, medical leave and special leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.
5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/ her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:
Provided that he/ she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.
6. An officer appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over.
The women candidate shall be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).
IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.
5102 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 IN THE PRESENCE OF WITNESSES:1. .................................................................. ................................................................... .................................................................... (Signature of FIRST PARTY) (Name and Full Address)
2. …………………………………………….. ……………………………………………… ……………………………………………… (Name and Full Address)
(Signature of SECOND PARTY)
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
___________
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th October, 2016
Home(A)B(1)-11/2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of Sub-Divisional Police Office at Bhabanagar, district Kinnaur with its headquarters at Bhabanagar alongwith creation of following posts in the pay scales for the post of Dy. Superintendent of Police Rs. 15600-39100 + Rs. 5400 GP, Head Constable Rs. 10300-34800 + Rs. 3600 GP, Constable Rs. (a) 5910-20200 + Rs. 1900 GP (b) Rs. 10300-34800 + Rs. 3200 GP (after 8 years of regular service) and Steno Typist (a) Rs. 5910-20200 + Rs 2000 GP (b) Rs. 10300-34800 + Rs. 3200 GP (after 2 years of regular service):—
| Name of SDPO | Dy. S.P | Head- Constable | Constable | Steno- Typist | Total |
| SDPO Bhabanagar Distt. Kinnaur | 1 | 1 | 3 (Orderly/Official/Driver) | 1 | 6 |
In addition, the job of Sweeper will be outsourced in the above Sub-Divisional Police Office with the following conditions:—
i) Availability of funds under the relevant HOA/SOE for C.F.Y.;
ii) No additional funds would be demanded on this account;.
iii) Completion of all codal formalities procedurely in advance in this regard.
The department is, however, advised to frame norms based on population, area and crime rate for opening of institution(s), in future.
2. This issues with prior approval of the Finance Department obtained vide their U.O. 53751504-Fin-F/2016 dated 4.10.2016.
5103 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 19383. Sub-Divisional Police Office Bhabanagar will supervise the work of Police Stations Bhabanagar and Sangla, district Kinnaur.
4. The expenditure incurred in this regard will be debitable under head of account "2055- Police (796) Tribal Area Sub Plan (01)."
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 13 अक्तूबर, 2016
संख्याः गृह(ए)बी(1)-7/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र के लिए अन्तरित करते हैं; अर्थात्ः-
अनुसूची
| क्रम स ं ं ख्या | ग्राम पंचायत का नाम | स्तम्भ संख्या 2 म ं े विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गावं ों के नाम | प ुलिस थाना जिससे, इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए गए हैं | ुलिस थाना जिसमें प इसके पश्चात् सम्मिलित होंगे |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ग ्राम प ं चायत, अगोजर | 1. अगोजर खास | प ुलिस थाना, पालमपुर | प ुलिस थाना पंचरूखी। |
| 2. | ग ्राम प ं चायत, अन्दे्रटा | 1. अन्द्रेटा 2. चकवन 3. छतर | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 3. | ग ्राम पंचायत, बदेहड़ | 1. बदेहड़ 2. पलाहू | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 4. | ग ्राम पंचायत, बनूरी खास | 1. मतेहड़ 2. बनूरी खास 3. बनूरी 4. जलरेहड़ | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 5. | ग ्राम प ं चायत, भरवाना | 1. कण्ढारल 2. भरवाना 3. भुआणा 4. लमलेहड़ 5. घाड़ 6. कोट 7. बन्डू | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 6. | ग ्राम प ं चायत, भुआणा | 1. खजूरनु 2. कोसब 3. घरलॅूं 4. चौकी 5. घेड़ 6. भुआणा | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 7. | ग ्राम पंचायत, ब्याडा | 1. ब्याडा | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 8. | ग ्राम प ं चायत, चन्द्रोपा | 1. चन्द्रोपा 2. समरियाल 3. दोहल 4. चकवन | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 9. | ग ्राम प ं चायत, दियोग्रां | 1. होलसू 2. बाहड़ू | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 10. | ग्राम प ं चायत, गदियाड़ा | 1. बरोहल 2. गदियाड़ा 3. बगेहड़ 4. मझेरनू 5. बालू | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 11. | ग्राम प ं चायत, कैलासपुर | 1. कांगड़ी 2. कैलासपुर 3. बल्ह 4. मछुई 5. अम्बोटू | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 12. | ग्राम पंचायत, लदोह | 1. प्रनोह 2. लदोह 3. ठाकुरद्वारा | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 13. | ग्राम पंचायत, मकोल | 1. समलेड़ 2. मकोल 3. भम्बेहड़ | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 14. | ग्राम पंचायत, मोली चक्क | 1. चुधरेड़ 2. मोली चक्क | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 15. | ग्राम पंचायत, पठियारखर | 1. सरसावा 2. पुरानी पलम 3. बन्डू 4. लच्छूं 5. पठियारखर | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 16. | ग्राम पंचायत, सल्याणा | 1. गुरेहड़ 2. सल्याणा 3. बटाहण | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 17. | ग्राम पंचायत, सिम्बल खोला | 1. भंगसार 2. सिम्बल खोला | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 18. | ग्राम पंचायत, सुंगल | 1. ध्रमण 2. ओडर 3. सुंगल 4. मट्ट | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 19. | ग्राम पंचायत, टटैहल | 1. टटैहल 2. हार | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 3. राम नगर 4. गदियाड पट्ट 5. रंगड़ू 6. नडली | ||||
| 20. | ग्राम पंचायत, टिक्कर खास | 1. बाहडू 2. टिक्कर खास 3. अंदोरा 4. लाहमन 5. बडेऱा 6. पट्ट गवाली | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 21. | ग्राम पंचायत, बण्ड विहार | 1. उस्तेहड़ 2. विहार 3. दरगिल | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 22. | ग्राम प चायत द्रमण ं | 1. अम्ब 2. चठ 3. नी 4. घरचिण्डी 5. मल्ली 6. अम्बोटू 7. नकथोड़ी 8. वलाह 9. द्रमण 10. टम्बरू 11. लाहड़ू 12. खेड़ी 13. जगर 14. सपेहड़ | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 23. | ग्राम पंचायत, सुआं | 1. सुआं 2. टटरोड़ा 3. पट्ट 4. जरेहड़ 5. आरठ 6. बेहड़ ू 7. भोडी 8. खरजाड़ | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 24. | ग्राम पंचायत, जालग | 1. इन्द्र नगर 2. डली 3. मझेहड़ 4. पलाट 5. गदयाड़ा 6. डली-2 | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 25. | ग्राम पंचायत, कोठी-पाहड़ा | 1. बोधल 2. कोठी | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 26. | ग्राम पंचायत, कस्वा जुगेहड़ | 1. कस्वा जुगेहड़ 2. द्रमण 3. चकवन छतर | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 27. | ग्राम पंचायत, घाड़ | 1. घाड़ 2. रोपा | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 3. रठा | ||||
| 28. | ग्राम पंचायत, लमलेहड़ | 1. लमलेहड़ 2. ठण्डोल 3. समरियाल 4. दत्तल | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 29. | ग्राम पंचायत, मलाहू | 1. कस्वा 2. मलाहू 3. डुगनी 4. भटपुरा | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 30. | ग्राम पंचायत, ठण्डोल | 1. टप्पा 2. ठण्डोल 3. भटपूरा | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 31. | ग्राम पंचायत, स्पैड़ ू | 1. गोरठ 2. गैहर 3. स्पैड़ू 4. रच्छियाड़ा 5. शामलात देह | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 32. | ग्राम प ं चायत,ननाहर | 1. गोट 2. ननाहर 3. बाड़ी खास 4. कपैन | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 33. | ग्राम पंचायत, नैण | 1. कमलेहड़ 2. रमचेड़ 3. सोरनू 4. नैण 5. गदियाड़ा | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
| 34. | ग्राम पंचायत, रजेहड़ | 1. रजेहड़ | --यथोपरि- | --यथोपरि- |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)B(1)-7/2015 dated 13th
October, 2016 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 13th October, 2016
No. Home(A)B(1)-7/2015.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, is pleased to transfer the villages as enumerated in column No. 3 from the local area of the Police Station mentioned in column 4 to the local area of the5107 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 Police Station mentioned in column 5 of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.
SCHEDULE
| Sr. No. | Name of Gram Panchayat | Name of villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Station from which transferred by this Notification | Police Station in which hereinafter included |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gram Panchayat, Agojar | 1. Agojar Khas | Police Station Palampur. | Police Station Panchrukhi. |
| 2. | Gram Panchayat, Andretta | 1. Andretta 2. Chakban 3. Chattar | ---do--- | ---do--- |
| 3. | Gram Panchayat, Badehar | 1. Badehar 2. Palahu | ---do--- | ---do--- |
| 4. | Gram Panchayat, Banuri Khas | 1. Matehar 2. Banuri Khas 3. Banuri 4. Jalrehar | ---do--- | ---do--- |
| 5. | Gram Panchayat Bharwana | 1. Kandharal 2. Bharwana 3. Bhuana 4. Lamlehar 5. Ghar 6. Kot 7. Bandu | ---do--- | ---do--- |
| 6. | Gram Panchayat Bhuana | 1. Khajurnu 2. Kosab 3. Gharlun 4. Chouki 5. Gher 6. Bhuana | ---do--- | ---do--- |
| 7. | Gram Panchayat Biara | 1. Biara | ---do--- | ---do--- |
| 8. | Gram Panchayat Chandropa | 1. Chandropa 2. Samrial 3. Dohal 4. Chakban | ---do--- | ---do--- |
| 9. | Gram Panchayat Deogran | 1. Holsu 2. Baharu | ---do--- | ---do--- |
| 10. | Gram Panchayat Gadiara | 1. Barohal 2. Gadiara 3. Bagehar 4. Majhernu 5. Ballu | ---do--- | ---do--- |
| 11. | Gram Panchayat Kailashpur | 1. Kangri 2. Kailashpur 3. Balh | ---do--- | ---do--- |
| 4. Machhui 5. Ambotu | ||||
| 12 | Gram Panchayat Ladoh | 1.Parnoh 2. Ladoh 3. Thakurdwara | ---do--- | ---do--- |
| 13. | Gram Panchayat Makol | 1. Samled 2. Makol 3. Bhambed | ---do--- | ---do--- |
| 14. | Gram Panchayat Moli-Chak | 1. Chudhred 2. Moli-Chak | ---do--- | ---do--- |
| 15. | Gram Panchayat Padhiarkhar | 1. Sarsawa 2. Purani Palam 3. Bandu 4. Lachhun 5. Padhiarkhar | ---do--- | ---do--- |
| 16. | Gram Panchayat Salyana | 1. Gurehar 2. Salyana 3. Batahan | ---do--- | ---do--- |
| 17. | Gram Panchayat Simbal Khola | 1. Bhangsar 2. Simbal Khola | ---do--- | ---do--- |
| 18. | Gram Panchayat Sungal | 1. Dharaman 2. Odar 3. Sungal 4. Matt | ---do--- | ---do--- |
| 19. | Gram Panchayat Tatehal | 1. Tatehal 2. Haar 3. Ramnagar 4. Gadiarpatt 5. Rangru 6. Nadali | ---do--- | ---do--- |
| 20. | Gram Panchayat Tikkar Khas | 1. Bahru 2. Tikkar Khas 3. Andora 4. Lahaman 5. Badera 6. Patt Guali | ---do--- | ---do--- |
| 21. | Gram Panchayat Band Bihar | 1. Ustehar 2. Bihar 3. Dargeel | ---do--- | ---do--- |
| 22. | Gram Panchayat Daraman | 1. Amb 2. Chath 3. Nee 4. Gharchindi 5. Malli 6. Ambotu 7. Nackthodi 8. Balah 9. Daraman 10. Tambroo 11. Laharu 12. Khedi | ---do--- | ---do--- |
| 13. Jagar 14. Sapehar | ||||
| 23. | Gram Panchayat Suan | 1. Suan 2. Tatroda 3. Patt 4. Jarehar 5. Arth 6. Behru 7. Bhodi 8. Kharjar | ---do--- | ---do--- |
| 24. | Gram Panchayat Jalag | 1. Inder Nagar 2. Dali 3. Majher 4. Plat 5. Gadiara 6. Dali-2 | ---do--- | ---do--- |
| 25. | Gram Panchayat Kothi- Pahara | 1. Bodhal 2. Kothi | ---do--- | ---do--- |
| 26. | Gram Panchayat Kasva Jugehad | 1. Kasva Jugehad 2. Draman 3. Chakban Chatar | ---do--- | ---do--- |
| 27. | Gram Panchayat Ghar | 1. Ghar 2. Ropa 3. Rathan | ---do--- | ---do--- |
| 28. | Gram Panahyat Lamlehar | 1. Lamlehar 2. Thandol 3. Samriyal 4. Dattal | ---do--- | ---do--- |
| 29. | Gram Panchayat Malahoo | 1. Kasva 2. Malahoo 3. Dugni 4. Bhatpura | ---do--- | ---do--- |
| 30. | Gram Panchayat Thandol | 1. Tappa 2. Thandol 3. Bhatpura | ---do--- | ---do--- |
| 31. | Gram Panchayat Speru | 1. Gorat 2. Gehar 3. Speru 4. Rachayada 5. Shamlatdeh | ---do--- | ---do--- |
| 32. | Gram Panchayat Nanahar | 1. Gaunt 2. Nanahar 3. Badi Khas 4. Kapain | ---do--- | ---do--- |
| 33. | Gram Panchayat Nain | 1. Kamlehar 2. Ramchar 3. Sornu 4. Nain 5. Gadiara | ---do--- | ---do--- |
| 34. | Gram Panchayat Rajehar | 1. Rajehar | ---do--- | ---do--- |
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
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HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 15th October, 2016
No. Home (A) A (1) – 1/ 2016.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the creation of State Narcotics Drugs & Psychotropic Substances Crime Control Unit (SNCC) and its Field Units (FUs) along with 57 posts in the pay scales for the post of Dy. SP `15600-39100 + ` 5400 GP, Head Constable ` 10300-34800 + ` 3600 GP, Constable/Constable Driver (a) `5910- 202500 + `1900 GP (b) ` 10300-34800 + ` 3200 GP (after 8 years of regular service), Steno Typist (a) ` 5910-20200 + 2000GP (b) ` 10300-34800+ 3200GP (after 2 years of regular service) and Drug Inspector :—
| Sr. No. | Range/ Units | Dy. SP | Steno | Drug Inspector | S.I. | HC | Constable | Constable Driver | Jurisdiction/ Distts. |
| 1. | NCC Range Unit, Kullu & FUs | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 9 | 1 | Hamirpur, Kullu, Bilaspur, Mandi, L&S |
| 2. | NCC Range Unit, Shimla & FUs | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | Sirmour, Solan, Shimla, Kinnaur & Police Distt. Baddi |
| 3. | NCC Range Unit, Kangra & FUs | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | Una, Kangra |
| TOTAL Posts: | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | 29 | 3 | = 57 posts |
By order, Sd/- Pr. Secretary (Home).
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गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 19 अक्तूबर, 2016
संख्या-गृह-ख-ई(3)-7/2009-वौल्यूम.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 (2006 का अधिनियम संख्यांक 3)5111 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 की धारा 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची का निम्न प्रकार से संशोधन करने का आदेश देते हैः-
अनुसूची का संशोधन
हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय कर्मचारी (वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची में, क्रम संख्याः 1 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याः 1-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्ः-
वर्ग-II
अराजपत्रित
10300-34800+ 4600 ग्रेड पे ''।''
7220-220 8100-275- 10300-340- 10980
"1-क केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) और वन के दो न्यायालयों सहित अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अधीक्षक ग्रेड-II
आदेश द्वारा, प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव (गृह)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-B-E(3)7/2009-Vol-I dated
19-10-2016 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India]
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 19th October, 2016
No. Home-B-E(3)7/2009-Vol-I .—In exercise of the powers conferred by section 3-A of the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances, and other conditions of Service) Act, 2005 (Act No. 3 of 2006), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to amend the SCHEDULE appended to the Act ibid, as under—
AMENDMENT OF SCHEDULE
In the Schedule appended to the Himachal Pradesh Subordinate Courts' Employees (Pay, Allowances and other conditions of Service) Act, 2005, after serial No. 1, the following serial No. 1-A shall be inserted, namely:-
| "1-A Superintendent Gr-II (in the courts of Additional District Judge, including two courts of CBI and Forest) | Class-II Non- Gazetted | 7220-220-8100-275- 10300-340-10980 | 10300-34800 +4600 GP"." |
By order, PRABODH SAXENA, Pr. Secretary (Home).
5112 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 श्रम एवं रोजगार विभागअधिसूचना
शिमला, 18 अक्तूबर, 2016
संख्याः श्रम (ए)4-17/2011-एल.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 17 की उपधारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के श्रम अधिकारियों को, पूर्वाेक्त अधिनियम की धारा 17 के प्रयोजन के लिए, उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर तुरन्त प्रभाव से प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट करते हैं।
आदेश द्वारा, मनीषा नन्दा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार)।
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[Authoritative English text of this Department notification No. Shram(A)4- 17/11-Loose dated 18-
10-2016 as required under clause(3) of article 348 of the constitution of India.]
LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 18th October, 2016
No: Shram-(A)4-17/11-L.—In exercise of powers conferred as sub-section(1) of section- 17 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to specify the Labour Officer of the Department of Labour and Employment, Himachal Pradesh as authority within their respective jurisdiction for the purpose of section-17 of the Act ibid, with immediate effect.
By order, MANISHA NANDA, Addl. Chief Secretary (L&E) .
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ब अदालत श्री दमोदर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Shri Mulkh Raj s/o Sh. Megh Raj, r/o Village Nauri Jhikli, P.O.Padhiarkhar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Shri Mulkh Raj s/o Sh. Megh Raj, r/o Village Nauri Jhikli, P.O.Padhiarkhar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Akshita Sharma5113 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 का जन्म दिनांक 29-3-1998 को महाल Nauri Jhikli में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2016 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अदालत हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 14-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री दमोदर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Shri Mulkh Raj s/o Sh. Megh Raj, r/o Village Nauri Jhikli, P.O.Padhiarkhar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
Shri Mulkh Raj s/o Sh. Megh Raj, r/o Village Nauri Jhikli, P.O.Padhiarkhar, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Ankit Sharma का जन्म दिनांक 30-3-1994 को महाल Nauri Jhikli में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।
अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2016 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अदालत हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।
आज दिनांक 14-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री ईश्वर दास, गांव व डाकघर सिहवां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थिया। (हि0 प्र0)
बनाम5114 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 आम जनता प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्रीमती सुषमा देवी पत्नी श्री ईश्वर दास, गांव व डाकघर सिहवां, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे लड़के सन्नी धीमान का जन्म दिनांक 22-12-1990 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 15-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
-------
ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री बैशाखी राम, गांव महाड, डाकघर हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जनम एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री प्रीतम चन्द सुपुत्र श्री बैशाखी राम, गांव महाड, डाकघर हरनेरा, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे पिता श्री बैशाखी राम की मृत्यु दिनांक 05-10-1982 को हुई थी। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुई है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 15-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।5115 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 12/2016 तारीख पेशी : 26-10-2016 शीर्षक.-वीना देवी पत्नी रणजीत चन्द, निवासी महाल भटयाडा, मौजा वलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0
. . प्रार्थिया।
बनाम
आम जनता
विषय.-दरख्वास्त वराए नाम दरुस्ती करने बारे।
वीना देवी पत्नी रणजीत चन्द, निवासी महाल भटयाडा, मौजा वलौटा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पति का नाम रणजीत कुमार है। जबकि महाल भटयाडा, मौजा वलौटा, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में रणजीत चंद दर्शाया गया है। अतः महाल भटयाडा, मौजा वलौटा के राजस्व अभिलेख में उसके पति का नाम दरुस्त किया जाये।
अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा।
-------- ब अदालत काली दास, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
केस नं0 : 40/2015 तारीख पेशी : 26-10-2016 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक.-विक्रम चंद बनाम किरण कुमारी आदि।
Publication U/O, 5 Rule 20 of CPC.
मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 55, खतौनी नं0 156, खसरा नं0 230, रक्बा तादादी 0-28-41 है0 स्थित महाल मलेहड, मौजा डरोह, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।
उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :-
1. किरण कुमारी पुत्री मेहर चंद उपनाम हमीर चंद, 2. सन्धी देवी पत्नी स्व0 मेहर चंद उपनाम हमीर चंद, 3. हरवंस लाल पुत्र धनी राम पुत्र ठुण्यिा, 4. सुरजीत सिंह पुत्र, 5. रणजीत सिंह पुत्र, 6. सीमा देवी पुत्री, 7. वीना देवी पत्नी स्व0 किशन चंद उपनाम किशोरी लाल सभी निवासी महाल मलेहड, मौजा डरोह, 5116 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 26-10-2016 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा।
आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/-, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा।
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ब अदालत श्री ज्ञान चन्द सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पधर, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
उनवान मुकद्दमा 37(2)
तारीख पेशी : 21-10-2016 पृथ्वी चन्द पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी कोलथी, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0
. . प्रार्थी।
बनाम
. . प्रत्यार्थी। आम जनता
आवेदन-पत्र.-जेर धारा 37(2) के अन्तर्गत नाम दरूस्त करने बारा।
आवेदक पृथ्वी चन्द पुत्र श्री पूर्ण चन्द, निवासी कोलथी, डा0 उरला, तहसील पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत रिर्काड में पृथ्वी चन्द दर्ज है। जो सही नाम दर्ज है। जबकि मुहाल उरला/368 के तमाम भू0-राजस्व अभिलेखों में उसका नाम पृथी राज दर्ज है। जो गलत दर्ज हुआ है तथा प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम पृथी राज के स्थान पर पृथ्वी चन्द नाम दर्ज करने के लिखित आदेश दिये जावे।
अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 21-10-2016 को सुबह 10.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है बसूरत गैरहाजिर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
यह इश्तहार आज दिनांक 30-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, पधर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।5117 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Smt. Pooja Gupta w/o Shri Hemant Gupta, r/o H.No. 66/4 Bhojpur, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.
2. Shri Hemant Gupta s/o Late Shri Ludermani Gupta, r/o, H.No. 66/4 Bhojpur, Tehsil . . Applicants.
Sundernagar, District Mandi, H. P.
Versus
General Public
Respondents.
Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Smt. Pooja Gupta and Shri Hemant Gupta applicants have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 02-05-2001 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 28-10-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 23-09- 2016 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi, H.P.
_____________
In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi (H. P.)
In the matter of :—
1. Shri Mahender Kumar s/o Shri Karam Chand, r/o Village & P.O. Ratti, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Jiwana Kumari d/o Dile Ram r/o Bhiura, P.O. Rajgarh, Tehsil Balh, District . . Applicants.
Mandi, H. P.
Versus
General Public
5118 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 Subject.—Application for the registration of Marriage under Section 15 of Special Marriage Act, 1954.Shri Mahender Kumar s/o Shri Karam Chand, r/o Village & P.O. Ratti, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Jiwana Kumari d/o Dile Ram r/o Bhiura, P.O. Rajgarh, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Mahender Kumar s/o Shri Karam Chand r/o Village & PO Ratti, Tehsil Balh, District Mandi H. P. have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under Section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 29-01-2016 according to Hindu rites and customs at Village Ratti, Tehsil Balh, District Mandi, H.P. and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 31-10-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 29th September, 2016 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).
___________
ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री विरेन्दर कुमार पुत्र श्री देवीया, गांव बाग, डाकघर मंझोली, ग्राम पंचायत मंझोली, तहसील कुपवी, जिला शिमला।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत मंझोली, तहसील कुपवी, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मंझोली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री विरेन्दर कुमार ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथिं ग्राम पंचायत मंझोली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत मंझोली के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की निम्न प्रकार से है। नाम संबन्ध जन्म तिथि विरेन्दर कुमार पुत्र श्री देवीया 30-04-19955119 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 अतः ग्राम पंचायत मंझोली, तहसील कुपवी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 29-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत मंझोली को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री जगत राम पुत्र श्री सूरत राम, गांव कुरी (पुजारली), डाकघर मडावग, ग्राम पंचायत गोरली मडावग, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत गोरली मडावग, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरली मडावग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री जगत राम ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरली मडावग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोरली मडावग के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
नाम संबन्ध जन्म तिथि श्वेता पुत्री 10-06-2004
अतः ग्राम पंचायत गोरली मडावग, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 29-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत गोरली मडावग, तहसील चौपाल को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।
आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।5120 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री ज्ञान ंिसह पुत्र श्री सही राम, गांव देहरा, डाकघर धार चान्दना, ग्राम पंचायत बाबत, तहसील कुपवी, जिला शिमला।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत बाबत, तहसील कुपवी, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाबत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री ज्ञान सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाबत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाबत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
नाम संबन्ध जन्म तिथि ज्ञान ंिसह पुत्र श्री सही राम 06-04-1987
अतः ग्राम पंचायत बाबत, तहसील कुपवी की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 29-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत बाबत को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री दलवीर सिंह पुत्र श्री झिणा, गांव क्यारला, डाकघर केदी, ग्राम पंचायत पोलिया, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत पोलिया, तहसील चौपाल, जिला शिमला।5121 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 विषय.--प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री दलवीर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
क्रम संख्या नाम संबन्ध जन्म तिथि 1 अंजली राठौर पुत्री 12-02-1997 2 मंजू राठौर पुत्री 19-10-1999 3 पारस राठौर पुत्र 02-05-2001
अतः ग्राम पंचायत पोलिया, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 29-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत पोलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री नरवीर सिंह पुत्र श्री झिणा, गांव क्यारला, डाकघर केदी, ग्राम पंचायत पोलिया, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत पोलिया, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री नरवीर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चों का नाम व 5122 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 जन्म तिथि ग्राम पंचायत पोलिया के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
क्रम संख्या नाम संबन्ध जन्म तिथि 1 ऋषभ राठौर पुत्र 03-11-1999 2 साहिल राठौर पुत्र 19-07-2000
अतः ग्राम पंचायत पोलिया, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 29-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत पोलिया को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री कली राम, गांव खेचना, डाकघर भराणु, ग्राम पंचायत भराणु, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान, ग्राम पंचायत भराणु, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भराणु के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री प्रेम सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भराणु के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत भराणु के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
नाम संबन्ध जन्म तिथि आंचल पुत्री 12-04-2011 अतः ग्राम पंचायत भराणु, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 29-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत भराणु को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।5123 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
--------
ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश
श्री मान सिंह पुत्र श्री सीता राम, गांव बिगरोली, डाकघर बोहर, ग्राम पंचायत बोहर, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान, ग्राम पंचायत बोहर, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बोहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री मान सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बोहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत बोहर के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
नाम संबन्ध जन्म तिथि मान सिंह पुत्र श्री सीता राम 12-02-1994 अतः ग्राम पंचायत बोहर, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 29-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत बोहर को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब/तहसीलदार एवं कायकारी दण्डाधिकारी, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 नेहर सिंह बनाम आम जनता दरख्वास्त जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
5124 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 हरगाह नेहर सिंह पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी पिटारली, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने दरख्वास्त गुजारी है कि प्रार्थी अधिकतर बाहर अपने निजी कारोबार में रहता है जिस कारण प्रार्थी अपनी जन्म तिथि कार्यालय ग्राम पंचायत सिन्दासली के परिवार रजिस्टर में दर्ज नहीं करवा सका है प्रार्थी पंकज चौहान की जन्म तिथि 24-03-1991 है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी व्यक्ति या रिश्तेदार को कोई उजर व एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 27-10-2016 को प्रातः 10 बजे अदालत में हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई कर उपरोक्त नाम की जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत सिन्दासली के रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, चडगांव।
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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)
श्री प्रेम शर्मा पुत्र Lt. जय लाल शर्मा, गांव सुनोग, डाकघर थरोच, ग्राम पंचायत मधाना, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत मधाना, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मधाना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री प्रेम शर्मा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मधाना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत मधाना के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
क्रम संख्या नाम संबन्ध जन्म तिथि
1. पुनीत शर्मा पुत्र 06-01-1993 2. विनीत शर्मा पुत्र 10-02-1994 अतः ग्राम पंचायत मधाना, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 26-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत मधाना को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।5125 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)
श्री राम दास पुत्र श्री लाल सिंह, गांव दियालडी, डाकघर नेरुवा, ग्राम पंचायत नेरुवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत नेरुवा, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री राम दास ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत नेरुवा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
क्रम संख्या नाम संबन्ध जन्म तिथि
1. श्रुति पुत्री 10-02-2005 2. अंजना पुत्री 07-03-2004 अतः ग्राम पंचायत नेरुवा, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 26-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत नेरुवा को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।5126 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)
श्री बलबीर सिंह पुत्र श्री गंगा राम, गांव गोरार, डाकघर थरोच, ग्राम पंचायत थरोच, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत थरोच, तहसील चौपाल, जिला शिमला।
विषय.--प्रार्थी की पुत्री का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थरोच के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री बलबीर सिंह ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थरोच के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी बेटी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत थरोच के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
नाम संबन्ध जन्म तिथि मुस्कान पुत्री 28-01-2013
अतः ग्राम पंचायत थरोच, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 26-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत थरोच को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक) चौपाल, तहसील चौपाल, जिला शिमला (हिमाचल प्रदेश)
श्री लोकिंदर दत्त शर्मा पुत्र Lt. मस्त राम, गांव व डाकघर देवत, ग्राम पंचायत देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।
बनाम
(1) आम जनता।
(2) प्रधान ग्राम पंचायत देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला।5127 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 विषय.--प्रार्थी के बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत देवत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाए जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।
इश्तहार
हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री लोकिंंदर दत्त शर्मा ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत देवत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चों का नाम व जन्म तिथियां ग्राम पंचायत देवत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से है।
क्रम संख्या नाम संबन्ध जन्म तिथि 1. मोनिका शर्मा पुत्री 17-11-1992 2 . श्रेया शर्मा पुत्री 30-10-1994 अतः ग्राम पंचायत देवत, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति हो तो तारीख 26-10-2016 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव ग्राम पंचायत देवत को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा। आज दिनांक 26-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर। अनिल चौहान, उप-मण्डलाधिकारी (नागरिक), चौपाल, तहसील चौपाल (हि0 प्र0)।
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कार्यालय नायब तहसीलदार भू-व्यवस्था वृत्त नैनाटिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
''आवश्यक सूचना''
माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के वाद संख्या CWP No. 8072 of 2014 शीर्षित अनूप शर्मा बनाम सरकार हिमाचल प्रदेश में दिए गए आदेशानुसार महाल काहन, हदबस्त नम्बर (240), तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में भू-व्यवस्था का कार्य आरम्भ किया गया, जिसके अन्तर्गत हाल बन्दोवस्त में मौका की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जनहित में उपसम्पदा कनलोग व सम्पदा काहन बनाए गए। जैसा कि उक्त वाद में यह जिक्र किया कि उक्त सम्पदा का साबिक शजरा/मुसावी सही हालात में नहीं है जिस कारण वहां तकसीम, सीमांकन आदि का कार्य नहीं हो पा रहा है इसलिए उक्त सम्पदा में बन्दोवस्त का कार्य आरम्भ किया गया।
हाल बन्दोवस्त में उपसम्पदा कनलोग व सम्पदा काहन का सर्वेक्षण NLRMP के अन्तर्गत नवीन तकनीक से DGPS व ETS की सहायता से किया जा चुका है जिसके उपरान्त अब इनका अधिकार-अभिलेख तैयार किया जाना है।
विभाग ने उक्त सम्पदा की साबिक मुसावी की प्रति जब अभिलेख कक्ष राजगढ़ से प्राप्त की तो उसकी स्थिति सही हालात में नहीं है, जो कहीं-कहीं पढ़ी नहीं जा रही है उसके उपरान्त विभाग ने अपने 5128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 स्तर पर भी इसके लिए काफी प्रयास किए हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ खसरा नम्बरान की सीमा ज्ञात नहीे हो रही है जिस कारण उनको डिजीटाईज्ड नहीं किया जा सकता है।
अतः इस सूचना के द्वारा उप सम्पदा कनलोग व सम्पदा काहन के भू-स्वामियों, काश्तकारान को सूचित किया जाता है कि उनके पास उनकी भूमि के जो मैप अर्थात् अक्स मुसावी, इन्तकालात इत्यादि जिन में ततीमा आदि हाें की सत्यापित प्रतियां हैं उनकी प्रति भू-व्यवस्था नायब तहसीलदार कार्यालय नैनाटिक्कर में इस सूचना के जारी होने से एक मास के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत करे ताकि हाल अभिलेख माननीय उच्च न्यायालय के आदेशनुसार समय पर तैयार किया जा सके।
हस्ताक्षरित/- (नारायण सिंह नेगी), दिनांक : 05-10-2016 मुकाम : नैनाटिक्कर नायब तहसीलदार, भू-व्यवस्था वृत्त, नैनाटिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।
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Before Shri Keshav Ram, Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.
Case No. : 11/ 2016 Date of Institution : 24-9-2016 Pending for : 28-10-2016 Shri Hemant Kumar son of Shri Daulat Ram and Smt. Sapna daughter of Shri Raju, resident of Kurmla, P.O. Balera, Tehsil Arki, wife of Shri Hemant Kumar, resident of Village . . Applicants. Shilly Kala, P.O. Mandodhar, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.
Versus
General Public
. . Respondents.
Application under section 8(4) of H.P. Registration of Marriages Act, 1996.
Proclamation
Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed registration of marriage of applicants may submit their objections in writing in this court on or before 28-10-2016 at 10.00 A. M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.
Given under my hand and seal of the court on this 24th day of September, 2016.
Seal.
KESHAV RAM, Executive Magistrate (Tehsildar),
Kasauli, District Solan, H. P.
5129राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग (तहसीलदार) बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 मिसल नं0 : 02/2016 वाद उनवान : दरूस्ती नाम इन्द्राज तारीख रजुआ : 26-09-2016 श्री अमर सिंह पुत्र श्री बीरू राम, निवासी ग्राम जोहडांपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता बजरिया हिमाचल प्रदेश सरकार
इश्तहार आम जनता/वाशिन्दगान देह मौजा जोहडांपुर, तहसील बद्दी बराये कागजात माल में नाम दरूस्ती बारा।
हरगाह हर आम व खास को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री अमर सिंह पुत्र श्री बीरू राम, निवासी ग्राम जोहडांपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फीया गुजार कर निवेदन किया है कि राजस्व कागजात माल मौजा जोहडांपुर, परगना दूण, तहसील बद्दी के खाता/खतौनी नं0 48/48, खसरा नं0 35, 37, कित्ता-02, रकबा तादादी 20-12 बीघा में गलत नाम इन्द्राज चला आ रहा है। जिसमें उसका नाम अमर सिंह के स्थान पर अमर नाथ लिखा गया है। जिसकी आवेदक कागजात माल में दरूस्ती करवाना चाहता है।
अतः जिस किसी को उक्त श्री अमर सिंह पुत्र श्री बीरू राम, निवासी ग्राम जोहडांपुर, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0 के नाम की दरूस्ती कागजात माल होने बारा या अमर सिंह लिखे जाने बारे कोई एतराज हो तो वह इस अदालत हजा में असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना उजर दिनांक 28-10-2016 को या इससे पूर्व पेश कर सकता है, बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा।
आज दिनांक 26-09-2016 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, बद्दी, जिला सोलन, हि0 प्र0।
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IN THE COURT OF DISTRICT COLLECTOR, SOLAN DISTRICT,
HIMACHAL PRADESH
Case No. Instituted on 18/13 of 16 12-07-2016
State of H.P.
v/s
M/S Karna Infracon Pvt. Ltd.
Notice u/s 118 of H.P. Tenancy and Land Reforms Act, 1972
5130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 20 अक्तूबर, 2016/28 आश्विन, 1938 ToM/S Karna Infracon Pvt. Ltd. Hotel New World, 120 Miles Stone, NH-1, Karnal-132001.
WHEREAS, a case for the violation of Section 118 of Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 has been instituted against the respondent M/S Karna Infracon Pvt. Ltd. Regd. Office at 1162, Sector 13 Extn Urban Estate, Karnal-132001 through Its authorized signatory Shri Deepak Kathuria S/O Shri Dharam Pal Kathuria House No. RB: 668 Vakilpura, Sadar Bazar, Karnal-132001 in respect of land comprised in Khasra No. 76/25, 77/26, 54, 67/64/55, 65/55, 81/66/64/55/1, 56 kita-7 measuring 138-12 bigha situated in Muja Bnani Tehsil Kasauli, District Solan .(H.P.)
The notice sent on available address has not been served. Thus the service of notice cannot be effected in an ordinary way.
NOW THEREFORE, this publication under order 5 Rule 20 CPC is hereby issued to the above Respondent who is informed through this notice that he should appear in this court on 27-10-2016 at 2-00 P.M. personally or through counsel failing which the ex-parte proceeding shall be taken according to law.
Given under my hand and the seal of this court on 26th day of September, 2016.
Sd/-
District Collector,
Solan, District Solan, H.P.
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CHANGE OF NAME
I, Kaka Ram s/o Chain Singh, r/o Chakvan Kuryala, P.O. Tatwani, Tehsil Shahpur, District Kangra (HP), have changed my name to Ajay Kumar. In future I may be known as Ajay Kumar for all purposes. Concerned note.
AJAY KUMAR,
s/o Chain Singh,
r/o Chakvan Kuryala, P.O. Tatwani,
Tehsil Shahpur, District Kangra (HP).
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नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है