राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 17 अक्तूबर, 2016
सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)46/2016.-यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामत गांव महाल चन्सारी ,तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में रामशिला से बिजली महादेव सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।
140-राजपत्र/2016-21-10-2016 (5131) 5132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।
3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।
4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, मण्डी, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।
विवरणी
| जिला | तहसील | गांव | खसरा न0 | रकवा (है0में) |
| कुल्लू | कुल्ल | महाल चन्सारी | 589 | 0-05-47 |
| किताः 1 | 0-05-47 |
आदेश द्वाराए हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।
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उद्योग विभाग
(भौमिकीय शाखा)
शिमला-171001
निविदा-एवं-नीलामी सूचना
दिनांकः 20 अक्तूबर, 2016
उद्योग-भू(खनि-4)लघु-101/2000-I-8153.-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि विभाग द्वारा जिला सिरमौर में पड़ने वाली 8 लघु खनिज खानों/खडडों से रेत, पत्थर व बजरी उठाने हेतू अधिक पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा के उद्वेश्य से निविदाएं-एवं-नीलामी (Tender–cum-Auction) की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण में उक्त खानों/खडडों की निविदाएं आमन्त्रिात की जा रही है, तदोपरान्त द्वितीय चरण में उक्त खानों/खडडों की खूली नीलामी की जायेगी तथा इन दोनों प्रक्रिया में जो भी उच्चतम राशि बोलीदाता/निविदा दाता द्वारा प्रस्तावित की जायेगी उसको खान/खडड् का सफल बोलीदाता/निविदा दाता घोषित किया जायेगा। निविदा दाता को यह अधिकार होगा कि वह खुली नीलामी में भी भाग ले सकता है तथा अपनी निविदा में दर्शाई गई राशि से अधिक राशि पर बोली दे सकता है । निविदाएं खनि अधिकारी सिरमौर जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 22.11.2016 को शाम 4 : 00 बजे तक खनि अधिकारी सिरमौर, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय में मोहर बन्द लिफाफों में खनि अधिकारी कार्यालय में रखी गई निविदा पेटी में डाली जाएं व उसकी प्रविष्टि (entry) खनि अधिकारी द्वारा कार्यालय रजिस्टर में की जायेगी जिसकी पावती भी खनि अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी। उक्त खानों/खडड्ों की निविदाएं प्राप्त होने पर दिंनाक 23.11.2016 को प्रातः 11ः00 बजे उक्त खानों/खडडों की खुली नीलामी नगर परिषद हाल, नाहन, जिला सिरमौर में की जाऐेगी, जिसमें जिन व्यक्तियों ने निविदाएं दी हैं, के साथ-साथ अन्य कोई भी इच्छुक व्यक्ति सम्मिलित हो सकता है। इच्छुक व्यक्ति लघु खनिज खानों/खडडों की जानकारी तथा निविदा व नीलामी की प्रक्रिया व5133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 शर्तों के लिए राज्य भू-विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश, शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी, सिरमौर स्थित नाहन, जिला सिरमौर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निविदा व नीलामी हेतू खानों/खडडों की जानकारी विभागीय web site himachal.nic.in/industry से भी प्राप्त की जा सकती है। नीलामी की प्रक्रिया सम्पन्न होने पर प्राप्त हुई निविदाएं उसी दिन खोली जायेंगी। उपरोक्त दोनों में से उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गई बोली की राशि अथवा उच्चतम निविदा दाता द्वारा दी गई निविदा राशि, जो भी राशि अधिक होगी, उस सम्बन्धित बोलीदाता/निविदा दाता को कुल उच्चतम राशि का 25 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा जोकि जमानत ठेके की राशि के रूप में होगी। कोई भी व्यक्ति जो निविदा देने अथवा नीलामी में भाग लेने का इच्छुक हो, उस व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है :-
1. पैनकार्ड ।
2. खन्न सम्बन्धित बकाया न होने का शपथ पत्रा। (No Mining Dues)
3. अनुमोदन प्रमाण पत्र (CA) जोकि खनि अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो ।
4. निविदा दाता को उक्त दस्तावेज मुवलिग 50000/- रुपये (पच्चास हजार रुपये) बैंक ड्राफ्ट के रूप में निविदा फार्म पूर्ण रूप में भरे हुये के साथ स्वयं या डाक द्वारा निर्धारित तिथि से पहले खनि अधिकारी कार्यालय सिरमौर में धरोहर राशि के लिए बैंक में जमा करवाने होंगें ।
5. कोई भी व्यक्ति जो नीलामी देने का इच्छुक हो, उसको उक्त दस्तावेज़ एवं मुवलिग 50,000/-रूपये धरोहर राशि, बैंक ड्राफ्ट के रूप में निर्धारित बोली से पहले सम्बधिंत खनि अधिकारी के समक्ष प्रस्तुुत करने होगें । नीलामी सभागार में निविदा दाता या बोलीदाता प्रवेश करने से पूर्व खनि अधिकारी, सिरमौर से प्रवेश पत्र प्राप्त करेंगे। एक प्रवेश पत्र पर दो व्यक्तियों को सभागार में जाने की अनुमति होगी।
6. बैंक ड्राफ्ट सम्बधिंत खनि अधिकारी, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के नाम देय होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बोली दाता/निविदा दाता का नाम, पता व पैन नम्बर लिखा होना चाहिए । असफल बोलीदाता/ निविदा दाता को जमा ड्राफ्ट, नीलामी पूर्ण होने के उपरान्त वापिस कर दिया जाएगा।
7. निविदा राशि अथवा बोली प्रति वर्ष के आधार पर ली जायेगी ।
8. निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरा हों व उपरोक्त वर्णित दस्तावेज निविदा फार्म के साथ संलग्न होने चाहिए अन्यथा अधूरे निविदा फार्म स्वीकृत नहीं किए जायेंगें ।
9. निविदा खोलने के दौरान आवेदक का कमेटी के समक्ष होना अनिवार्य होगा।
10. नीलामी में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों से भी यह आशा की जाती है कि वह निविदा प्रक्रिया द्वारा ही नीलामी में भाग लें।
आवेदक निविदा के लिए निविदा फार्म राज्य भू विज्ञानी, हिमाचल प्रदेश शिमला-1 अथवा खनि अधिकारी सिरमौर के कार्यालय से प्राप्त कर सकता हैं जिसका मुल्य 5,000/- रू0 प्रति फार्म होगा। आवेदक को पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा फार्म मोहर बन्द लिफाफे में खनि अधिकारी, सिरमौर के कार्यालय में उक्त दर्शाई गई तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के ऊपर बडे अक्षरों में निविदा फार्म व आवेदित खान का नाम लिखा होना आवश्यक है व लिफाफे के बांई ओर आवेदक का नाम व पता भी स्पष्ट अक्षरों में लिखा होना चाहिए।
आदेश द्वारा, हस्ता0/- निदेशक उद्योग। 5134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 DETAIL OF RIVER BED QUARRIES OF DISTRICT SIRMOUR PROPOSED FOR AUCTION
| Sr. No. | Name of the Quarry | Area | Name of Mineral | Reserve Price (in lacs) | |
| Khasra No. | Area | ||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| YAMUNA RIVER | |||||
| 1. | Paonta-II(E) | 2175 | 51589.75 Sq.m. (5-15-89 Hect.) | -do- | 38.00 Lakhs |
| 2. | Paonta-II(F) | 2176 | 141338.0 Sq.m. (14-13-38 Hect.) | -do- | 98.00 Lakhs |
| 3. | Bhuppur | 770 | 33-34-90 Hects. | -do- | 2.25 Crore |
| 4. | Kedarpur-I | 857 | 12-41-00 Hects. | -do- | 90.00 Lakhs |
| 5. | Kedarpur-II | 858 | 19-98-31 Hects. | -do- | 1.35 Crore |
| 6. | Ganguwala-I | 54 | 353-04 Bighas (29-77-45 Hects.) | -do- | 1.88 Crore |
| 7. | Ganguwala-II | 55 | 19-94-10 Hects. | -do- | 1.35 Crore |
| 8. | Behral | 394/ 254/60 | 400-11 Bighas (33-76-36 Hects.) | -do- | 2.25 crore |
नोटः-उक्त सभी खानें वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों को आक्रर्षित करती है तथा थ्वतमेज ब्समंतंदबम लेना अनिवार्य है।
निविदा-एवं-नीलामी शर्ते
1. विभाग द्वारा जिला सिरमौर में खाली पड़ी लघु खनिज की खानोे को हिमाचल प्रदेश गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 के अन्र्तगत खन्न हेतु निविदा व खुली नीलामी द्वारा आबंटित किया जायेगा।खन्न हेतु रायल्टी राशि के एवज मेें विभाग द्वारा प्रतिवर्ष के आधार पर निविदा/नीलामी राशि वसूल की जायेगी तथा निविदा/नीलामी उच्चतम निविदा/नीलामी देेने वाले व्यक्ति के पक्ष में प्रदान की जायेगी। 2. निविदा/नीलामी राशि प्रतिवर्ष के आधार पर ली जाएगी तथा राशि उसी दर पर दो वर्ष तक वसूल की जाएगी, उसके उपरान्त ठेके की शेष अवधि के दौरान निविदा/नीलामी राशि के अतिरिक्त उक्त राशि पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढौतरी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी ।
3. निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति किसी भी जिला में खन्न से सम्बधिंत देय राशि का बकायादार नहीं होना चाहिए । यदि कोई निविदा/नीलामी देने वाला व्यक्ति विभाग के बकायादार होने का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को निविदा/नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान निविदा/नीलामी पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान होता है तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि, बकाया राशि में समायोजित कर दी जाएगी तथा खान का ठेका रद्द करके खानो की पुनः नीलामी आमंत्रिात की जाएगी ।5135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 4. सफल निविदा दाता/बोलीदाता एक वर्ष के लिए दी गई बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि निविदा/नीलामी खुलने के समय प्रस्तुत करेगा जो कि जमानत राशि होगी। इसके अतिरिक्त निविदा/नीलामी राशि के आधार पर आयकर, पंचायत टैक्स, District Mineral Foundation Fund व अन्य टैक्स/राशि समय-समय पर जो नियमानुसार देय है उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जमा करवाने होेगें। प्रथम वर्ष की निविदा/नीलामी राशि के 25 प्रतिशत के बराबर राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Upfront Premium के रूप में जमा करवानी होगी जो कि देय त्रैमासिक किस्त में समायोजित की जाएगी। यह Upfront Premium राशि उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Letter of Intent जारी किए जाने की तिथी से एक महीने की अवधि के भीतर जमा करवानी होगी अन्यथा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त करके खान को पुनः नीलाम किया जायेगा। 5. नीलामी के समय दी जाने वाली बोली यदि 10 लाख रूपये की सीमा से वढ़ जाती है तो उस अवस्था में बोलीदाताओं द्वारा अगली बोली 50 हजार रूपये प्रति बोली के आधार पर ही देनी होगी। इसके अतिरिक्त अगर यह सीमा 25 लाख रूपये से वढ़ जाती है तो उस अवस्था में अगली बोली एक लाख रूपये प्रति बोली के हिसाव से देनी होगी।
6. बोली के दौरान यदि कमेटी को यह आभास होता है कि दी जाने वाली बोली पूलिंग (Pooling) आदि की वजह से संदयास्पद है या आशानुरूप कम आ रही है तो उस अवस्था में कमेटी को उक्त किसी खान की नीलामी प्रक्रिया को निलम्बित करने का अधिकार होगा।
7. यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता किसी लघु खनिज खान के खनिज अधिकारों की बोली देता है, परन्तु जमानत राशि निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के समय जमा नहीं करवाता है या निविदा/नीलामी प्रक्रिया सम्पन्न होने के उपरान्त अनुपस्थित हो जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और भविष्य में कम से कम 5 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति निविदा/नीलामी में हिस्सा नही ले सकेगा तथा उक्त खानों/खड्डों कीे पुनः निविदा/नीलामी आमंत्रित की जायेगी।
8. जिन खानों/खड्डों के खनिज अधिकारों को निविदा/नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर भोगौेलिक सीमा/स्थाई चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति सम्बधिंत खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है तथा सम्बधिंत क्षेत्र का निरीक्षण भी कर सकता है। निविदा/नीलामी केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि अधिसूचना में प्रस्तावित किए गए हैं जिसका पूर्ण विवरण सम्बधिंत खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।
9. 08 हैक्टेयर तक के क्षेत्रा हिमाचल निवासियों के लिए आरक्षित होंगे ताकि स्थानीय लोगांें को रोजगार सुनिश्चित किया जा सके। उक्त लाभ प्राप्त करने के लिए निविदा दाता/बोलीदाता को निविदा/नीलामी से पूर्व खनन् अधिकारी के समक्ष, अपना हिमाचली निवासी होने का प्रमाण पत्रा (Bonafide Certificate) जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि 8 हैक्टर व उससे कम क्षेत्रा वाली खडडो़ हेतु कोई भी हिमाचली निविदा दाता/बोलीदाता बोली नहीं देता है तो उस अवस्था में कोई भी गैर हिमाचली उक्त खडडो़ की बोली दे सकता है। 10. अगर पीठासीन अधिकारी को लगे कि निविदा/नीलामी द्वारा प्राप्त राशि किसी खान की अपेक्षित राशि के अनुरूप कम है तो उस स्थिति में समिति निविदा/नीलामी द्वारा खान को आबंटित न करने के लिए सिफारिश कर सकती है। खानों के न्यूनतम आरक्षित मुल्य खनि अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध है।
11. खनिजों के दोहन हेतू पर्यावरण प्रभाव आंकलन (EIA Clearance) तथा वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत (अगर अनिवार्य हो तो) स्वीकृतियां ठेकेदार/सफल निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा अपने स्तर पर व अपने खर्च व जोखिम पर सक्षम Authority ls Letter of Intent जारी होने की तिथि से दो वर्ष के भीतर प्राप्त करनी हाेंगी। यदि उच्चतम बोलीदाता इस अवधि में environment clearance या वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस स्थिति5136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने बारे की गई प्रगति की समीक्षा करने के उपरान्त Letter of Intent की अवधि को आगामी एक वर्ष तक समय बढ़ौतरी बारे निदेशक उद्योग द्वारा निर्णय लिया जायेगा तथा इस बढ़ाये हुए एक वर्ष की अवधि तक भी अगर उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता यह स्वीकृतियां प्राप्त नहीं करता हैं तो Letter of Intent की अवधि के आगामी समय बढ़ौतरी बारे केवल सरकार द्वारा ही निर्णय लिया जायेगा । तदोपरांत यदि सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता Environment clearance व अन्य स्वीकृतियां प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो उस अवस्था में Letter of Intent रद्द करके उसके द्वारा दी गई जमानत राशि व अन्य जमा करवाई गई राशियां जब्त कर ली जायेगी। EIA प्राप्त करने के उपरान्त ही सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को जिस क्षेत्र के लिए उसने निविदा/नीलामी दी थी उस क्षेत्रा में खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। Environment clearance व वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्र्तगत की गई प्रगति के बारे में ठेकेदार समय-समय पर विभाग को अवगत् करवायेगा।
12. रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 10 वर्ष सरकारी भूमि के लिए व वन विभाब से सम्बन्धित 15 वर्ष होगी तथा उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को खान में कार्य करने से पूर्व अपने स्तर पर पर्यावरण एवं वन मऩ्त्रालय भारत सरकार से खान क्षेत्रा का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति (EIA Clearance) व वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति (अगर अनिवार्य हो तो) व Registered Qualfied Person से Mining Plan बनवाना अनिवार्य है । उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष में सक्षम अधिकारी द्वारा सरकार से स्वीकृति के पश््चात निविदा/नीलामी खुलने के एक महीने के उपरान्त स्मजजमत व ि प्दजमदज जारी किया जाएगा ताकि उच्चतम बोलीदाता खान क्षेत्रा का पर्यावरण प्रभाव आंकलन स्वीकृति सक्षम Authority से तय सीमा जो कि 2 वर्ष की है के भीतर प्राप्त कर सकें। Letter of Intent में दर्शाई गई शर्तो की अनुपालना के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता के पक्ष मे नियमानुसार स्वीकृति आदेश जारी किए जाएगें ताकि शर्तनामा निष्पादन किया जा सके। शर्तनामा निष्पादन करने से पूर्व सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने पर सफल उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता द्वारा सम्बन्धित कर आदि के रूप में राशि खनि अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य होगा व शेष वर्षों में भी 25 प्रतिशत त्रैमासिक किश्त के आधार पर बकाया राशि समय समय पर खनि अधिकारी के कार्यालय में शर्त न0-2 के अनुसार अग्रिम रूप से जमा करवानी होगी ।
13. निविदा/नीलामी केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी, यदि निविदा/नीलामी किसी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई हो।
14. शर्तनामा निष्पादन करने के उपरान्त उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्र से पांच वर्ष के लिए अनुमोदित Mining Plan के अनुरूप कार्य करेगा । Mining Plan में आंकलित खनिज से अधिक मात्रा में खनिज निकालने पर ठेका रद्द किया जा सकता है। पांच वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त ठेकेदार को Mining Plan फिर से अनुमोदित करवाना होगा जिसके लिए वह नियमानुसार Mining Plan की अवधि के समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।
15. नीलामी कमेटी को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किन्हीं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हैं जो कि सभी इच्छुक व्यक्ति को मान्य होगी। इसके अतिरिक्त खनन सम्बन्धी जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे। नीलामी कमेटी को यह अधिकार है कि वह किसी भी निविदा/नीलामी क्षेत्र को बिना कारण बताए अस्वीकार कर सकती है। निविदा/नीलामी के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुव्र्यवहार करता है तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे निविदा/नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है तथा इस बारे में पीठासीन अधिकारी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रेषित की जायेगी ।
16. निविदा/नीलामी पर लिए गये क्षेत्र से उठाए गये खनिज को किसी स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग करने हेतू अनुमति नहीं होगी परन्तु यदि कोई निविदा दाता/बोलीदाता, निविदा/नीलामी पर लिऐ5137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 गये खनिजों को अपने पहले से ही स्थापित स्टोन क्रशर में उपयोग में लाना चाहता है या नया स्टोन क्रशर स्थापित करना चाहता है तो उक्त क्रशर स्थल की दूरी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्रा से 5 कि0 मी0 के अन्दर होनी होनी चाहिए परन्तु इस स्थिति में उसे बोल्डर की खुली ब्रिकी करने की अनुमति नहीं होगी।नया स्टोन क्रशर लगाने हेतु सरकार द्वारा जारी किए गये नियमों/अधिसूचनाओं के अन्र्गत अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। इसके अतिरिक्त किसी खान के लिए यदि निविदा दाता/बोलीदाता एक से अधिक व्यक्ति हाें तो उस स्थिति में उच्चतम निविदा दाता/बोलीदाता को नीलामी क्षेत्र से उठाए गए खनिजो को अपने पक्ष में पहले से स्थापित केवल एक ही स्टोन क्रशर में प्रयोग करने की अनुमति होगी ।
17. जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी निविदा/नीलामी में ली गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्ण रूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्रा कम करने की अवस्था में ठेका राशि भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।
18. खन्न हेतू मशीन उपकरण Mechanical/Hydraulic Excavator/जैसे जे0सीबी0 इत्यादि के प्रयोग की स्वीकृति हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत व एवंम Environment Clearance में दर्शाई गई शर्ताे के अनुरूप ही दी जाएगी तथा सक्षम अधिकारी से स्थल निरीक्षण के उपरान्त इस बारे स्वीकृति लेना आवश्यक है।
19. खान/नदी/खड्ड में पहॅुंचने के लिए मार्ग बनाने व प्रयोग करने हेतू ठेकेदार सम्बन्धित पक्षों / विभागों से अनुमति अपने स्तर पर प्राप्त करेगा। खान तक पहूॅचने के मार्ग के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
20. बोल्डर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। 21. अवैध खनन को रोकने हेतु लघु खनिजों का परिवहन रात आठ बजे से प्रातः छः बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा।
22. ठेका धारी को सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।
23. खन्न कार्य नदी के धरातल से एक मीटर से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा।
24. खनिजो़ के एकत्रीकरण से भू स्वामित्वों के निहित अधिकारों में कोई भी हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए। 25. यदि वर्णित शर्तों की अवहेलना होती है या साथ लगते वन क्षेत्र को किसी भी प्रकार की क्षति विभाग के ध्यान में लाई जाती है, तो इस बारे नियमानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जायेगी।
26. ठेकेदार ठेकेे पर स्वीकृत क्षेत्र से निकाले गये खनिजो़ की मात्रा का मासिक व्यौरा विभाग को देगा। 27. खन्न कार्य हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित उक्त नियमों के प्रावधानों, सरकार द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश खनिज नीति, पर्यावरण प्रभाव आकलन/वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की शर्तों के अनुसार, विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुरूप किया जाएगा। उपरोक्त नियमों/अधिसूचना/आदेशों की प्रति, खनि अधिकारी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। 5138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 28. ठेके की स्वीकृति व खनन कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित SLP (C) No. 13393/2008 जो कि माननीय उच्च न्यायालय में हिमाचल प्रदेश द्वारा याचिका संख्या CWP No. 1077/2006 खतरी राम व अन्य के मामले में पारित निर्णय के विरूद्व दायर की गई है के अन्तिम निर्णय के अनुरूप ही मान्य होगा । इसके अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय द्वारा समय-समय पर इस बारे पारित आदेश भी मान्य होंगे ।
29. ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी निविदा/नीलामी में लिए गये क्षेत्रा की आड़ में यदि कहीं अवैध खनन में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरूद्व हि0 प्र0 गौण खनिज (रियायत) और खनिज (अवैध खनन उसके परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम 2015 व समय-समय पर संशोधित के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जायगी। यदि ठेकेदार या उसका कोई भी कर्मचारी या वाहन अगर बार-बार अवैध खनन व बिना "W" फार्म से ढुलान में सम्मिलित पाया जाता है तो सरकार उसका ठेका रद्द भी कर सकती है।
30. ठेका धारी सरकार को तृतीय पक्ष की क्षति पूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा अतः वह स्वंय जिम्मेदार होगा ।
31. सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्म बोली को बिना किसी कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। 32. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, के अतिरिक्त अन्य शर्तो ठेका शर्तनामा निषपादन के दौरान लगा सकती है।
33. सरकार को अधिकार है कि उपरोक्त मद संख्या 1-32 में दर्शायी गई शर्तों, तथ्यों व नियमों की अवहेलना की अवस्था में ठेका रदद् भी किया जा सकता है तथा इस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा राशि,जमानत राशि, Upfront Premium व त्रैमासिक किस्त जब्त कर ली जाएगी।
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विधि विभाग
अधिसूचना
दिनांक 15 अक्तूबर, 2016
संख्याः एल. एल.आर.-बी.(2)-1/87.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 17 अगस्त, 2015 के अधिक्रमण में और महाप्रशासक अधिनियम, 1963 (1963 का 45) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 (1913 का 2) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उनमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्रीमति अनुजा सूद, अतिरिक्त सचिव (विधि), हिमाचल प्रदेश सरकार को, उनके अपने कत्र्तव्यों के अतिरिक्त, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए, तुरन्त प्रभाव से महाप्रशासक और शासकीय न्यासी के रूप में नियुक्त करते हैं। उपरोक्त अधिनियमों के अधीन उन्हें, महाप्रशासक और शासकीय न्यासी के कत्र्तव्यों के निर्वहन के लिए कोई पारिश्रमिक संदत्त नहीं किया जाएगा।
आदेश द्वारा, (डॉ0 बलदेव सिंह), विधि परामर्शी-एवं-प्रधान सचिव(विधि)।5139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938
[Authoritative English Text of this Department Notification No. LLR-B(2)-1/87 dated 15-10-2016
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 15th October, 2016
No. LLR-B (2)-1/87.— In supersession of this Department Notification of even number dated 17th August, 2015 and in exercise of the powers vested in him under sub-section (1) of section 3 of the Administrators-General Act, 1963 (45 of 1963) and sub-section (1)of section 4 of the Official Trustees Act, 1913 (2 of 1913), the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to appoint Smt. Anuja Sood, Additional Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh as the Administrator General and the Official Trustee of the State of Himachal Pradesh with immediate effect, in addition to her own duties. No remuneration will be paid to her for the discharge of the duties of Administrator General and Official Trustee under the aforesaid Acts.
By order, (DR. BALDEV SINGH), LR-cum-Pr. Secretary (Law).
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विधि विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 10 अक्तूबर, 2016
संख्या एल0एल0आर0-ई(9)-6/2014-लेज-II.--क्योंकि श्री हितन्ेद्र चौधरी, अधिवक्ता को इस विभाग की अधिसूचना सख्ंया0 एल0 एल0 आर0-ई(9)-49/2005-लेज तारीख 12-04-2006 द्वारा उप-मण्डल सोलन, जिला सोलन के लिए नोटरी पब्लिक के रुप में नियुक्त किया गया था और उनका नाम नोटरी के रजिस्टर में क्रम संख्या 238 पर प्रविष्ट किया गया था;
और क्योंकि प्रधान, बार एसोसिएशन सोलन, जिला सोलन ने पत्र दिनांक 07-10-2016 द्वारा सूचित किया है कि श्री हितेन्द्र चौधरी, नोटरी पब्लिक सोलन, जिला सोलन का देहान्त दिनाकं 22-08-2016 को हो गया है ;
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 10(क) के साथ पठित नोटरी नियम, 1956 के नियम 13 (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतेे हुए श्री हितेन्द्र चौधरी, नोटरी पब्लिक, उप-मण्डल़ सोलन, जिला सोलन का नाम नोटरी के रजिस्टर से तुरन्त हटाए जाने का आदेश देते हैं।
आदेश द्वारा, (डॉ0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)। 5140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 [Authoritative English text of this Department Notification No. LLR-E(9)6/2014-Leg-II. Dated 10 - 10-2016 as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]
LAW DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 10th October, 2016
No. LLR-E(9)- 6/2014-Leg-II.—WHEREAS Shri Hitender Chaudhary, Advocate was appointed as Public Notary vide Government Notification No.LLR-E(9)-49/2005-Leg. dated 12-04-2016 and authorised to practice as such within the territorial limits of Sub-Division Solan of District Solan and his name was entered at serial No.238 in the Register of Notaries;
AND WHEREAS, President Bar Association Solan, District Solan has intimated vide letter dated 07-10-2016 that Shri Hitender Chaudhary, Notary Public of Solan of District Solan has died on 22-08-2016;
NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by section 10(a) of the Notaries Act, 1952 read with rule 13(13) of the Notaries Rules, 1956, order the removal of the name of Shri Hitender Chaudhary, Notary Public of Sub-Division Solan of District Solan from the Register of Notaries with immediate effect.
By order, (DR. BALDEV SINGH), LR-cum- Pr. Secretary (Law).
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, .............................
No. EDN-B-Ga(11)-6/2016-L.— The Governor of Himachal Pradesh is pleased to institute an interest subsidy scheme named as "Mukhya Mantri Gyandeep Yojna" for all those students of the State who avail educational loan from any Bank for pursuing professional/technical courses and higher education courses from recognized Institutions in India. The scheme shall be applicable for educational loans disbursed from the academic year 2016-17 starting from 1st April, 2016 irrespective of the date of sanction of education loan. The guidelines for regulation/implementation of the scheme are as under:—
| Sr. No | Parameters | Particulars |
| 1. | Objectives | Providing Financial support in the form of interest subsidy on Education Loans availed from Banks by Himachali Students for pursuing Higher Education in India and Abroad. |
| 2. | Eligibility | a) Student must be a Bonafide Himachali. A copy of certificate of |
| Bonafide Himachali will be submitted by the student to the concerned Bank/Branch. b ) Student can avail the Education Loan from any Bank for pursuing professional/technical courses and Higher Education courses from recognized Institution in India. c ) Interest subsidy is admissible on Education loan availed up to the maximum of Rs. 10 (ten lakh only) for pursuing Higher Studies in India. | ||
| 3. | Quantum of Interest Subsidy | Interest subsidy to the extent of 4% p.a. on Education Loan will be allowed. |
| 4. | Term of Interest subsidy | Interest subsidy will be provided on interest charged on eligible education loan accounts during the repayment/holiday/moratorium period i.e. Course period plus moratorium period of maximum of one year. T he interest subsidy shall be available to eligible students only if no other interest subsidy on Education Loans is availed under any other scheme of State Government/Government of India. |
| 5. | Applicable Academic Year | The scheme shall be applicable for Education Loans disbursed from the academic year 2016-17 starting from 1st April, 2016. (Irrespective of the date of sanction of Education Loan). |
| 6. | Procedure for claiming of interest subsidy under the scheme | a) UCO bank will be the Nodal Bank for administration of Interest subsidy Scheme of Department of Higher Education, Government of Himachal Pradesh. The Nodal Bank will enter into MOU with Department of Education, H.P. b ) The Nodal Bank will designate its Branch in Shimla (State Capital) for receiving the interest subsidy claims from the member Banks. c ) The interest subsidy claims will be submitted on half yearly basis in October & April by the Member banks for claiming interest subsidy amount under the scheme, from Department of Higher Education, Government of Himachal Pradesh. d ) The Member Bank branch claiming interest subsidy will give the details of the borrower students who are sanctioned/disbursed education loan on or after 1.04.2016 and loan outstanding as on 30-09 2016/31-03-2017, about the availability of interest subsidy in writing as per Annexure- I attached. e ) A declaration from borrower Student is to be obtained by Member Bank Branch claiming interest subsidy as per the attached format at Annexure- II. f ) Member Bank branches will submit the interest subsidy claim to their respective Controlling Office in the State in the prescribed |
| format (Annexure- III) within 10 days from the end of the half year (i.e. 10th October & 10th April). g ) The respective Controlling Office of the Member Banks will scrutinize the claim statement submitted by their branches and forward the same with consolidated position along with Annexure- III, to the designated branch of the Nodal bank within 15 days from the end of the half year i.e. (15th October & 15th April). h) On receipt of claims from Member Banks in prescribed format, the designated branch of the Nodal bank will forward the claim statements to Department of Education within next fifteen days i.e. 31st October/30th April, for their kind approval. i ) The Department of Higher Education, H.P. will scrutinize the interest subsidy claims of the member Banks submitted through designated branch of Nodal Bank and the claim amount will be settled by parking necessary funds in the designated account maintained with designated branch of the Nodal Bank. j ) The designated brancyh of the Nodal bank will directly remit the interest subsidy claim amount as approved by the Department of Education, HP through RTGS/NEFT, to the respective Bank Branches of member bank within 5 days of receipt of claim amount from Department of Education, HP for crediting the amount in the Education loan accounts of eligible students. |
By order, (R.D. DHIMAN), Principal Secretary (Edu.).
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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-02, the 20th October, 2016
No. EDN-A-Kha(15)10/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to accept the technical resignation of Dr. Mridula Sharda, Assistant Professor in Political Science(College Cadre), Government Degree College, Chaura Maidan, Distt. Shimla (H.P.) , with effect from 29th September, 2016, subject to the condition that all the outstanding amount recoverable from her will be deducted from the dues payable to her, if any. Her lien will remain in this department for two years as per rules from the date of issue of this notification.
By order, (RAKESH KUMAR), Secretary(Education).
5143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 उच्चतर शिक्षा विभागअधिसूचना
शिमला-2, 13 अक्तूबर, 2016
संख्याः ई0डी0एन0-बी0-ई0-(3)-6/2013.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संिंवधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0-ए0-ख-(3)-3/98.पार्ट-II दिनांक 20-9-2010 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2010 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रा्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोार अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति, (तृतीय संशोधन) नियम, 2016 है । (2) इन नियमों के नियम 2 के उपबन्ध तारीख 20-9-2010 से प्रवृा होंगे।
(3) इन नियमों के नियम 3 के उपबन्ध 19-8-2011 से प्रवृा होंगे।
2. 2010 के नियमों के नियम 1 के उप नियम (2) का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्तानकोत्तर अध्यापक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, नियम, 2010 के नियम 1 के उप-नियम, (2) के विद्यामान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः--
''ये नियम 20-9-2010 से प्रवृा हुए समझे जाएंगे।''।
3. 2011 के नियमों के नियम 1 के उप नियम (2) का सश्ंाोंधन.--हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग, स्नातकोत्तर अध्यापक वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्र्रोन्न्ति (प्रथम संशोधन) नियम, 2011 के नियम 1 के उप नियम (2) के विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-
"ये नियम 19-8-2011 से प्रवृत हुए समझे जाएगें। "।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (शिक्षा)।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EDN-B-E-(3)- 6/2013 dated --------
as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.]
HIGHER EDUCATION DEPARTMENT
EDUCATION-B
NOTIFICATION
Shimla-171002, the 13th October, 2016
No. EDN-B-E-(3)-6/2013.— In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Himachal 5144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh, Higher Education Department Post Graduate Teacher, Class -III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010 notified vide notification No. EDN-AKha-( 3)-3/98-Part-II dated 20-9-2010, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class-III (Non Gazetted), Recruitment and Promotion (3rd Amendment) Rules, 2016.
(2) The provisions of rule 2 of these rules shall come into force with effect from 20-9- 2010.
(3) The provisions of rules 3 of these rules shall come into force with effect from 19-8-2011.
2. Amendment of Sub-rule (2) of rule 1 of rules of 2010.—For the existing provisions of sub-rule (2) of rules 1 of the Himachal Pradesh Higher Education Department, Post Graduate Teacher, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2010, the following shall be substituted, namely :—
3. Amendment of Sub-rule (2) of rule 1 of rules of 2011.—"These rules shall be deemed to have been come into force with effect from 20-9-2010". For the existing provision of sub-rule (2) of rule 1 of the Himachal Pradesh, Higher Education Department, Post Graduate Teacher, class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion (1st Amendment) Rules, 2011 the following shall be substituted , namely:—
"These rules shall be deemed to have been come into force with effect from 19-8-2011. ".
By order, Sd/- Principal Secretary (Edu).
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
इशरी देवी पत्नी शालीग्राम, वासी दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र बाबत तसदीक किया जाना इन्तकाल नंबर 249, 183, 295, दिनांक 13-05-2016 व 14-06-2016 मकफूद-उल-खबरी वाक्य टिका दरयाल, गागला, चमारडा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर।
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में प्रार्थिन इशरी देवी पत्नी शालीग्राम, वासी दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0) ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका पति शालीग्राम पुत्र श्री खजाना वासी दरयाल, मौजा भलेठ, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0) लगभग 10 सालों से लापता है। इसलिए इसके विरास्त का इन्तकाल इसके वारसान के हक में तसदीक किया जाये। इस5145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 बारा शालीग्राम की मकफूद-उल-खबरी का इन्तकाल 249 टिका दरयाल, 183 गागला, 295 चमारडी, दिनांक 13-05-2016 व 14-06-2016 बहक इशरी देवी व सुमना कुमारी, बिनता कुमारी, सरोज कुमारी, मीनू कुमारी, सोनू कुमारी व कमल जो कि शालीग्राम की पत्नी व पुत्रियां तथा पुत्र है के हक में दर्ज किया गया है। जलसाआम में भी शालीग्राम 10 सालों से लापता होना जाहिर होता है।
अतः इस मुस्त्री मुनादी व इश्तहार राजपत्र द्वारा आम जनता या श्री शालीग्राम जीवित हो तो सूचित किया जाता है कि अगर उन्हें इस इन्तकाल में तस्दीक होने के प्रति कोई उजर एवम् एतराज हो तो दिनांक 24-10-2016 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जायेगा व न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही करते हुए इन्तकाल बहक वारसान के हक में तसदीक कर दिया जायेगा।
यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 19-09-2016 को जारी हुआ। मोहर।
हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर।
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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0) 1. Som Dutt s/o Shri Hans Raj, V.P.O. Karsai, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
Jhanduta, District Bilaspur (H.P.)
2. Kiran Sharma d/o Shri Ramesh Chand, r/o Jhamararian, P.O. Daslehra, Tehsil . . प्रार्थी
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों आवेदकों ने इस न्यायालय में एक दूसरे के साथ विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 26-10-2016 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 30-8-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)।
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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0) 1. Pooran Singh s/o Shri Jaggu Singh, Village Tikker Brahmna, P.O. Bumbloo, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).
2. Jeewana d/o Shri Man Bahadur, r/o V&PO Sach, Tehsil Pangi, District Chamba (H.P.) . . प्रार्थी5146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 बनाम आम जनता
. . प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों प्रार्थी (1 व 2) ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 26-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पूर्व इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांक 16-9-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)।
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ब अदालत सुरेश पटियाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
रमेश चन्द पुत्र श्री मोती राम, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
रमेश चन्द पुत्र श्री मोती राम, वासी बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर का आवेदन पत्र समस्त रिकार्ड व शपथ पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि उसके लड़के कुलदीप चन्द का जन्म दिनांक 01-01-1990 ग्राम बजरोल, डाकघर बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी ने अपने लड़के का जन्म दिनांक 01-01-1990 ग्राम पंचायत बजरोल के रिकार्ड में दर्ज न करवाया है तथा अब उक्त जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत बजरोल में दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस इश्तहार/मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त की जन्म तिथि 01-01-1990 को ग्राम पंचायत बजरोल के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 21-10-2016 को तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर को प्रातः 10 बजे उपस्थित हो कर अपना उजर पेश कर सकता है। न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में जाई जा कर आगामी कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 20-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसीलदार, सुजानपुर।5147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 ब अदालत श्री दमोदर दास, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) तारीख पेशी : 13-10-2016
. . आवेदक Shri Budhi Singh s/o Shri Sali Ram r/o Sagoor, Tehsil Baijnath
बनाम
आम जनता सगूर
. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र वराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में Bidhu के वजाये Budhi Singh दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक Budhi Singh पुत्र Shri Sali Ram वासी Sagoor, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि वह महाल Sagoor में भू स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम Bidhu दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने Budhi Singh दर्ज करने का आग्रह किया है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-10-2016 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 9-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्रीमती तमन्ना देवी पत्नी श्री महिन्दर सिंह, गांव सकोउ, डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला . . प्रार्थिया। कांगड़ा (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्रीमती तमन्ना देवी पत्नी श्री महिन्दर सिंह, गांव सकोउ, डाकघर रेहलू, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे लड़के कार्तिक पुत्र श्री महिन्दर सिंह का जन्म दिनांक 13-08-2010 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 29-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे। 5148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 आज दिनांक 29-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
श्री चमन लाल उपनाम सी0 एल0 शर्मा, गांव व डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा . . प्रार्थी। (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बारे।
श्री चमन लाल उपनाम सी0 एल0 शर्मा, गांव व डाकघर शाहपुर, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरी लड़की प्रिया शर्मा पुत्री श्री चमन लाल उपनाम सी0 एल0 शर्मा का जन्म दिनांक 26-1-1994 को हुआ है। लेकिन ग्राम पंचायत के रिकार्ड रजिस्टर में दर्ज न हुआ है।
अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
आज दिनांक 29-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री सुरेश कुमार कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
तारीख पेशी : 26-10-2016 केस नं0 : 11/NT/2016/Misc.
1. श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव भटाल कलां, डा0 सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।
2. श्रीमती निशा कुमारी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी कौलापुर, डाकघर चामुक्खा, तहसील रक्कड, जिला कांगड़ा।
बनाम
आम जनता
5149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 उनवान मुकद्दमा.-हि0 प्र0 शादी पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 8(4) के तहत शादी का पंजीकरण।नोटिस बनाम आम जनता।
प्रार्थी श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री मोती राम, निवासी गांव भटाल कलां, डा0 सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि मेरी शादी दिनांक 11-7-2011 को श्रीमती निशा कुमारी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह, निवासी कौलापुर, डाकघर चामुक्खा, तहसील रक्क्ड, जिला कांगड़ा के साथ सामान्य हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार की है, परन्तु कानून की जानकारी न होने के कारण शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभिलेख में दर्ज न हो सकी है। अतः हमारी शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड के अभिलेख में दर्ज किया जाये।
अतः सर्व साधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जात है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 26-10-2016 को असालतन या वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेर समायत न होगा तथा श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री मोती राम व श्रीमती निशा कुमारी पुत्री श्री जोगिन्द्र सिंह की शादी का पंजीकरण ग्राम पंचायत सियालकड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) के अभलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 5-10-16 को मरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
कार्यालय मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 2-11-2016 केस नम्बर : 60/B.E./T/2016
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती झली देवी पुत्री श्री राम शरन, निवासी चरमाली, डा0 खड़ीहार, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसका जन्म दिनांक 01-01-1977 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत वाराहार के अभिलेख में दर्ज न की गई है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को झली देवी की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 2-11-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।5150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 3-11-2016 केस नम्बर : 61/B.E./T/2016
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री शिव कुमार पुत्र श्री तुले राम, निवासी सेऊबाग, डा0 सेऊबाग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसके पुत्र गोपाल ठाकुर का जन्म दिनांक 25-02-1990 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत गाहर के अभिलेख में दर्ज न की गई है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को गोपाल ठाकुर की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 3-11-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 4-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 2-11-2016 केस नम्बर : 59/D.E./T/2016
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री गोली सिंह पुत्र श्री भीम राम, निवासी वागर पोकन, डा0 शालग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी पत्नी चुनी देवी की मृत्यु दिनांक 01-02-2001 को हुई है परन्तु उसकी मृत्यु तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद् कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न की गई है। अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को चुनी देवी की मृत्यु तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 2-11-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।5151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 आज दिनांक 3-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।
कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 28-10-2016 केस नम्बर : 59/M.E./T/2016
1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री वीना प्रसाद, गांव लोरन, डा0 ढ़ालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 2. श्रीमती मोहिनी देवी पुत्री श्री मोहर सिंह, निवासी डिंगडिंगी, डा0 दोघरी, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण। हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 28-9-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 2-2-2013 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान लोरन में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 29-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 2-11-2016 केस नम्बर : 60/M.E./T/2016
1. श्री अमर नाथ पुत्र श्री वीर सिंह, गांव व डा0 व्यासर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती ममता पुत्री श्री डे़भा राम, निवासी शिल्ली, डा0 व तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थीगण।
बनाम5152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 आम जनता . . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 27-9-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-10-2005 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान व्यासर में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 2-11-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 3-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
------- ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नम्बर : 58/M.E./T/2016
तारीख पेशी : 25-10-2016 1. श्री आशिष भोपल पुत्र श्री विजय पाल भोपल, निवासी H.No. 20/B, Ward No. I, रामशिला, कुल्लू, हि0 प्र0
Jallandhar Cantt. Punjab-144023.
2. श्रीमती प्रिया तलवार पुत्री श्री सुरेन्द्र पाल, निवासी H.No. E02, New Ganesh Nagar Dakoha, प्रार्थीगण।
बनाम
आम जनता
. . प्रतिवादीगण। विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 12-9-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 22-2-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कुल्लू में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।5153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 तारीख पेशी : 25-10-2016 केस नम्बर : 57/M.E./T/2016
1. श्री विपिन कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी गृह संख्या 174, वार्ड नं0 10, चामुण्डानगर, ढ़ालपुर, कुल्लू।
2. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री श्री ज्ञान चन्द निवासी कमारड़ा, डा0 भलाण, उप-तहसील सैंज, जिला . . प्रार्थीगण। कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
. . प्रतिवादीगण। आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।
उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 23-9-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 28-01-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कुल्लू में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।
अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 25-10-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 केस नम्बर : 58/B.E./T/2016
तारीख पेशी : 25-10-2016
बनाम
सर्वसाधारण एवं आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती जय रूपा पत्नी श्री जसू रावत, निवासी स्वाणी पुल, डा0 शिरढ़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी लड़की गितू का जन्म दिनांक 15-9-2002 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत शिरढ़ के अभिलेख में दर्ज न की गई है।
अतः इस इश्तहार हजा द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को गितू की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 25-10-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे 5154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 26-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
कर्म सिंह,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री कर्म सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
केस नम्बर : 30/C.C.R./NT/2016 केस दायर : 28-09-2016 तारीख पेशी : 27-10-2016 श्री भागीरथ पुत्र श्री देवी राम पुत्र श्री धनी राम, निवासी जुआणी रोपा, डाकघर नेउली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
इश्तहार बराए राजस्व अभिलेख में जाति की दरुस्ती करने बारे।
उपरोक्त आवेदक श्री भागीरथ पुत्र श्री देवी राम पुत्र श्री धनी राम, निवासी जुआणी रोपा, डाकघर नेउली, तहसील कुल्लू का प्रार्थना-पत्र बराए राजस्व रिकार्ड में जाति को दरुस्त करने बारे प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार प्रार्थी कोली जाति से सम्बन्ध रखता है जिस बारे प्रार्थी द्वारा नकल शजरा नस्व उप महाल नेउली, फाटी खराहल कोठी काईस बन्दोबस्त साल 2012-13 संलग्न की है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के उप महाल वराधा फाटी खराहल के शजरा नस्ब बनदोबस्त साल 2008-09 में प्रार्थी की जाति जुलाह दर्ज है जिसकी दरुस्ती करके वह उप महाल वराधा फाटी खराहल के शजरा नस्ब बन्दोबस्त साल 2008-09 में करवाना चाहता है, इस सन्दर्भ में प्रार्थी द्वारा शजरा नस्ब की नकल व नकल जमाबंदी भी लगाई गई है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को उक्त जाति की दरुस्ती बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन दिनांक 27-10-2016 को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है इसके पश्चात् कोई भी उजर व एतराज समायत न होगा और नियमानुसार उक्त जाति को दरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
कर्म सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।5155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 ब अदालत श्री कांशी राम सुमन, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी। जय चन्द पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी गांव नराड़ा, डा0 धाउगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
विषय.--हि0 प्र0 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत पुत्र का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे।
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जय चन्द पुत्र श्री लाल सिंह, निवासी गांव नराड़ा, डा0 धाउगी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र अमित भारती का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी, उप-तहसील सैंज में दर्ज नहीं है। अमित भारती की जन्म तिथि 21-03-2008 है। प्रार्थी ने अमित भारती का नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन व वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 24-10-2016 को या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है । अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।
आज दिनांक 20-9-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।
------- ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 28-10-2016 श्री खेम राज पुत्र श्री गोपी चन्द, निवासी कलाईधार, डाकघर बन्जार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत।
प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 05-03-2013 को श्रीमती जुही चौहान पुत्री श्री भूप सिंह, गांव खमराड़ा, डा0 बछूट, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत वलागाड के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी जुही चौहान का नाम ग्राम पंचायत बलागाड़ के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-10-2016 तक 5156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।
आज दिनांक 28-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 28-10-2016 श्री सेस राम पुत्र श्री प्रितम सिंह, निवासी बेहलो, डाकघर बाहू, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत।
प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 01-06-2009 को श्रीमती ओम देई पुत्री श्री लाल चन्द, गांव जिन्दी, डा0 शालंग, तहसील कुल्लू, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत बलागाड़ के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी ओम देई का नाम ग्राम पंचायत बलागाड़ के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-10-2016 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।
आज दिनांक 28-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 28-10-2016 किस्म मुकद्दमा.-नाम परिवर्तन करवाने बारे।
श्री निलेश कुमार पुत्र बली राम, गांव कनेउली फाटी पलाच कोठी पलाहच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू ने मय शपथ पत्र एवं अन्य सबूत दस्तावेज सहित इस न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रार्थी अपना5157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 नाम परिवर्तन करना चाहता है। प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत पलाच के परिवार रजिस्टर में कृष्ण लाल लिखा गया है, जो कि गलत है जबकि प्रार्थी का नाम अन्य सभी दस्तावेजों में निलेश कुमार है, जो कि सही है। इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह मय कौंसल इस अदालत में अपना दावा इस इश्तहार से जारी होने के एक माह के भीतर पेश कर सकते हैं। अन्यथा यह समझा जाएगा कि प्रार्थी का नाम कृष्ण लाल के स्थान पर निलेश कुमार रखने में/पंचायत परिवार रजिस्टर में दरुस्त करने में किसी को कोई आपत्ति न है तथा नाम परिवर्तन करने के आदेश पारित किए जायेंगे।
आज दिनांक 28-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री राम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 28-10-2016 श्री धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्री नरायण सिंह, निवासी वशीर, डाकघर गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत।
प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 15-09-2012 को श्रीमती हेमा देवी पुत्री श्री राम सिंह, गांव गहीधार, डा0 गहीधार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत कांढीधार के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी हेमा देवी का नाम ग्राम पंचायत कांढीधार के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-10-2016 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।
आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। 5158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 ब अदालत श्री रमन घरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0
तारीख पेशी : 28-10-2016 श्री भोला दत्त पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी जगाला, डाकघर पलाच, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रार्थना-पत्र हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत
प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसने दिनांक 02-12-2014 को श्रीमती सोमा देवी पुत्री श्री बेली राम, गांव चिपणी, डा0 वठाहढ़, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू से विवाह किया है जो कि ग्राम पंचायत पलाच के अभिलेख में दर्ज न है और जिसे दर्ज किया जाए।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पत्नी सोेमा देवी का नाम ग्राम पंचायत पलाच के अभिलेख में दर्ज करने में यदि कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-10-2016 तक असालतन या वकालतन अदालत हजा में आकर अपनी आपत्ति दर्ज करे। तारीख गुजरने के बाद किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2004 धारा 4(2) के तहत इन्द्राज करने के आदेश पारित किए जायेंगे।
आज दिनांक 29-09-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0
रानी
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रानी पत्नी श्री मनोहर सिंह पुत्री अर्जुन सिंह, वासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र रोहित कुमार का जन्म दिनांक 25-09-1991 को गांव बाथू में हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाथू के अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत बाथू को आदेश दे दिये जाएंगे।5159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 आज दिनांक 4-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।
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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग हरोली, जिला ऊना, हि0 प्र0
रजनी
बनाम
आम जनता
आवेदन-पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रजनी देवी पत्नी श्री राज कुमार पुत्री अर्जुन सिंह, वासी बाथू, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस कार्यालय में निवेदन किया है कि उसके पुत्र सचिन कुमार का जन्म दिनांक 18-11-1996 को गांव बाथू में हुआ है लेकिन उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत बाथू के अभिलेख में दर्ज नहीं है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 28-10-2016 को प्रातः 10.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/ न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है।
यदि उपरोक्त वर्णित तिथि को किसी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा जन्म तिथि दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत बाथू को आदेश दे दिये जाएंगे। आज दिनांक 4-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय/न्यायालय मोहर से जारी हुआ। मोहर। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, हरोली, जिला ऊना (हि0 प्र0)।5160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 अक्तूबर, 2016/29 आश्विन, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है