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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 148, 03 November 2016

Published 03 November 2016

Gazette no.
148
Gazetteid
148/GAZETTE/2016-03/11/2016
Identifier
in.gazette.himachal.2016-11-03.148_gazette_2016-03_11_2016
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 29 अक्तूबर, 2016

संख्याःटी.एस.एम-ए (3)-8/2015.--हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग (संशोधन) नियम, 2016 के प्रारूप को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीेकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्याक 15) की धारा 64 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण के आक्षेप(पों)/सुझाव(वों) को आमन्त्रित करने हेतु इस विभाग की अधिसूचना संख्याः टी.एस.एम-ए (3)-8/2015 तारीख 29 जून, 2016 द्वारा, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 5-7-2016 को प्रकाशित किया गया था ;

148-राजपत्र/2016-03-11-2016 (5357)5358 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 और नियत अवधि के भीतर इस निमित्त कोई आक्षेप/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है/हुए हैं ; अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विभाग की अधिसूचना संख्या टी एस एम-एफ(5)-9/2000 तारीख 10-6-2005 द्वारा राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 8-7-2005 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम.--इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग (संशोधन) नियम, 2016 है।

2. नियम 9 का प्रतिस्थापन.--हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग नियम, 2005 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-- ''9. प्रचालन के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित उपस्कर.--प्रत्येक ऑपरेटर को प्रचालन कार्यान्वित करने की अनुज्ञा देने से पूर्व निम्नलिखित उपस्करों की व्यवस्था करनी होगी और निरीक्षण के समय तकनीकी समिति, प्रत्येक उपस्कर की जांच करेगी तथा पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से उसे स्टाम्पित करवाएगी, अर्थात्‌ः-

1. रिसाव रहित दो राफ्‌ट (इस नियम के खण्ड (2) के अन्तर्गत यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा प्रमाणित मानक उपस्कर) ;

2. अठारह श्वेत (सफेद) राफि्‌टंग तटरक्षक अनुमोदित जीवन रक्षक 5/3 टाईप जैकटें या किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणीकरण अभिकरणों द्वारा प्रमाणित समतुल्य प्रकार की अठारह श्वेत (सफेद) वाटर राफि्‌टंग जैकटें जिसमें निम्नलिखित भी हैं :-

(i) यू एस तटरक्षक (कोस्ट गार्ड), (ii) सी ई (कोम्युनॅाट युरोपिअन), (iii) ई एन (युरोपिअन नार्मज), (iv) आई एस ओ (इन्टनेशनल स्टैण्डर्ड आर्गेनाइजेशन), (v) आई आर एस (इन्डियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग), (vi) डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, इंडिया, (vii) बी आई एस (ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्डस), (viii) सोलाज़ (सेफ्‌टी ऑफ लाईफ एट सी), (ix) यू एल(अण्डर्राईटर्स लेबोरटरिज़), (x) आई एम ओ (इन्टरनेशनल मैरीटाइम आर्गेनाइजेशन), (xi) ई सी (युरोपिअन कमीशन), (xii) ई यू (युरोपिअन युनियन), (xiii) एम ई डी (मैरीन इक्विपमेण्ट डायरेक्टिव), (xiv) एफ टी एल (फ्‌लीटवुड टैस्टिंग लेबोरटरी), या (xv) यू के ए एस (युनाइटेड किंगडम एक्रीडिटेशन सर्विसिज़);

3. बारह पैडल (इस नियम के खण्ड (2) के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा प्रमाणित मानक उपस्कर) ;

4. दो चोखटें (फ्रेमस) ;

5. छह चप्पू, अधिमानतः- काष्ठीय चप्पू ;

6. अठारह हैलमैट (इस नियम के खण्ड (2) के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा प्रमाणित मानक उपस्कर) ;

5359 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 7. तीन प्रक्षेपण थैले (इस नियम के खण्ड (2) के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या

अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा प्रमाणित मानक उपस्कर) ;

8. दो पम्प ;

9. छह फलिप लाइनें ;

10. दो मरम्मत करने वाली किटें ;

11. दो प्राथमिक उपचार किटें ;

12. शीत ऋतु प्रचालनोें अर्थात्‌ नवम्बर से फरवरी के दौरान वैटसूट (इस नियम के खण्ड (2) के अन्तर्गत यथा विनिर्दिष्ट किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा प्रमाणित मानक उपस्कर) ;

13. हर समय वहन किए जाने वाले कूड़ा-कचरा वाले थैले ;

14. प्रत्येक भाग लेने वाले का और कर्मीदल के प्रत्येक सदस्य का न्यूनतम दो लाख रूपए की बीमा रक्षण ;

15. स्टै्रप ;

16. ब्रोलाइन ;

17. गाइडों के पास प्रचलित प्राथमिक उपचार अनुज्ञप्ति होनी अनिवार्य है ;

18. ड्राई बैगज़ ;

19. बचाव के लिए संचार तन्त्र ;

20. तकनीकी समिति द्वारा विनिश्चित कोई अन्य सामान ; और

21. न्यूनतम 14 फुट, अधिकतम 22 फुट की विशेष फूलने वाली (इन्फलेटेवल) राफ्‌ट जो कक्षों में बंटी हुई और अध्वंस्य (कम्पार्टमैन्टलाईज्ड एण्ड अनसिंकेवल) हो, जो चप्पू /पैडल संयोजन से युक्त होनी चाहिए ।"।

3. नियम 11 का संशोधन.--उक्त नियमों के नियम 11 के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्‌ः-

''(घ) उसके पास जलयात्रा (ट्रिप) पर जाने वाले ऐसे राफ्‌टर/अनुदेशक/रीवर गाईड हों जिनके पास हर समय अपनी वैयक्तिक जीवन रक्षक जैकटें और हैलमेट हों। जीवन रक्षक जैकटों की न्यूनतम उत्पलावक्ता 22.5 पाउण्ड (एल.बी.एस) प्रति वर्ग ईंच होनी चाहिए और यू0एस0 तटरक्षक अनुमोदित टाईप पांच या टाईप तीन या इन नियमों के नियम 9 में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय प्रमाणित अभिकरणों द्वारा अनुप्रमाणित उसी प्रकार की जैकटें हो जिसमें फीतों द्वारा अच्छी तरह बांधने की व्यवस्था हो। जीवन रक्षक जैकटें सही प्रकार से पहनी जानी चाहिए। फुलाई हुई जैकटें (इनफ्‌लेटिड लाईफ जैकेटस) और कु्‌जीमुख (की होल) प्रकार की जीवन रक्षक जैकट अनुज्ञात नहीं की जाएगी। सभी रीवर गाईड यह सुनिश्चित करेंगे कि जीवन रक्षक जैकेट और हैलमेट, सहभागियों को पहनाए गए हैं। संस्तुत उपस्करों और उपसाधनों की सूची राफि्‌टंग स्थल पर हर समय उपदर्शित की गई हो और राफ्‌टरों/अनुदेशकों/रीवर गाईडों के पास उपलब्ध होनी चाहिए ; "।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- मुख्य सचिव (पर्यटन एवं नागरिक उड्‌डयन)। 5360 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 [Authoritative English text of this Department Notification No. Tsm-A(3)-8/2015 dated 29.10.2016 as required under article 348(3) of the Constitution of India].

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 29th October, 2016

No.Tsm-A(3)-8/2015.—Whereas, the draft Himachal Pradesh River Rafting (Amendment) Rules, 2016 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 5-7-2016 vide Notification No.Tsm-A(3)-8/2015 dated 29-6-2016 for inviting objection(s)/suggestions(s) from the general public, as required under section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No.15 of 2002) ;

And whereas, no objection(s)/suggestion(s) has been received in this behalf during the stipulated period ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act No. 15 of 2002), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, further to amend the Himachal Pradesh River Rafting Rules, 2005 published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 8-7-2005 vide this Department notification No.Tsm-F(5)-9/2000 dated 10-6-2005, namely :—

1. Short title.— These rules may be called the Himachal Pradesh River Rafting (Amendment) Rules, 2016.

2. Substitution of rule 9.—For rule 9 of the Himachal Pradesh River Rafting Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said rules), the following rule shall be substituted, namely :—

"9.Equipments required for carrying out operation.—Each operator shall arrange for the following equipments before he is permitted to carry out the operation and at the time of inspection the Technical Committee shall check each equipment and shall get the same stamped through the Tourism and Civil Aviation Department, Himachal Pradesh, namely:—

(1) two rafts with no leaks (standard equipment certified by national or international agency as specified under clause (2) of this rule);

(2) eighteen White Water Rafting Coast Guard approved Life Jackets Type 5/3 or Eighteen White Water Rafting Jackets of equivalent type certified by any national or international certifying agencies including the following:—

(i) US Coast Guard, (ii) CE (Communaute Europeene), (iii) EN (European Norms), (iv) ISO (International Standards Organisation), (v) IRS (Indian Register of Shipping), (vi) Director General of Shipping ,India, (vii) BIS (Bureau of Indian Standards ), (viii) SOLAS (Safety Of Life At Sea), (ix) UL (Underwriters Laboratories), (x) IMO (International Maritime Organisation,5361 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 (xi) EC (European Commission), (xii) EU (European Union), (xiii) MED (Marine Equipment Directive), (xiv) FTL (Fleetwood Testing Laboratory), (xv) UKAS (United Kingdom Accreditation Services).

(3) twelve Paddles (standard equipment certified by national or international agency as specified under clause (2) of this rule);

(4) two frames;

(5) six oars, preferably wooden oars;

(6) eighteen Helmets (standard equipment certified by national or international agency as specified under clause (2) of this rule);

(7) three throw bags. (standard equipment certified by national or international agency as specified under clause (2) of this rule);

(8) two Pumps;

(9) six Flip Lines;

(10) two Repair Kits;

(11) two First Aid Kits;

(12) wetsuits for winter operation i.e. during November to February (standard equipment certified by national or international agency as specified under clause (2) of this rule); (13) garbage bags to be carried at all times;

(14) insurance cover of each of the participants and crew members of minimum Rs. two lacs each;

(15) straps;

(16) bowline;

(17) guides must have current first aid licence;

(18) dry bags;

(19) communication set up for rescue;

(20) any other thing decided by the technical committee, and

(21) special inflatable raft; minimum 14 ft maximum 22 ft which are compartmentalized and unsinkable which should be maneuvered by an oar / paddle combination.".

3. Amendment of rule 11.—In rule 11 of the said rules, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

5362 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938

"(d) he has rafters / instructors/ river guides, who are to accompany the trip, equipped with personal life jackets and helmets at all times. The life jackets shall have a minimum buoyancy of 22.5 lbs per sq. inch and shall be type five or type three US Coast guard approved or jackets of equivalent type certified by national or international certifying agencies, as specified in rule 9 of these rules, with a provision of ensuring a snug fit by straps. The life jacket shall be worn correctly. Inflated life jackets and Keyhole type lifejacket shall not be permitted. All river guides shall ensure that all the lifejackets and helmets are snugly fitted on the participants before start of the trip. The list of the equipments and accessories recommended shall be displayed and available at all times at the rafting site and with the rafters/instructors/river guides;".

By Order, Sd/- Chief Secretary (Tourism & Civil Aviation).

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 नम्वम्बर, 2016

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 59/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः महाल कौलापुर, तहसील रक्कड, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 70 नया 03 पर नए पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-.अर्जन समाहर्ता, (का0क्षे0) लोक निर्माण विभाग कांगड़ा, के समक्ष अपनी आपाि दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (है0 में)
कांगड़ा रक्कड़ कौलापुर 37 00-20-08
40 00-07-43
1317/36 00-00-60
1318/36 00-00-57
1319/36 00-00-57
1320/36 00-00-54
किताः 6 00-29-79

आदेश द्धारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 नवम्बर, 2016

संख्याः गृह(ए)बी(1)-9/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, राजपत्र (ई-गजट) में तारीख 26 सितम्बर, 2015 को प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना संख्या गृह (ए)बी(1)-5/2015 तारीख 10 सितम्बर, 2015 के आंशिक उपांतरण में और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से, निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्याः 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्याः 4 में वर्णित पुलिस थाना/चौकी के स्थानीय क्षेत्रों से स्तम्भ संख्याः 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्रों के लिए अन्तरित करते हैं, अर्थात्‌ः-

अनुसूची

क्रम संख्या ग्राम पंचायत का नाम स्तम्भ संख्याः 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम पुलिस थाना/चौकी जिससे, इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए जाने हैं पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात्‌ सम्मिलित होंगे
1. ग्राम पंचायत सिल्ह 1. मोरड़ 2. भोरन-चनालटी 3. धुलास 4. हार-देहरी 5. सिल्ह 6. प्रमेड़ 7. डोडरू पुलिस थाना खुण्डियां के अन्तर्गत पुलिस चौकी मझीण। पुलिस थाना ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)। 5364 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 [Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)B(1)-9/2015 dated, 2nd November, 2016 as required under article 348(3) of the Constitution of India.].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 2nd November, 2016

No. Home(A)B(1)-9/2015.—In partial modification of this department's Notification No. Home(A)B(1)-5/2015 dated 10-09-2015 published in the Rajpatra (e-Gazette) on 26-09-2015 and in exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. 3 from the local area of the Police Station/ Post mentioned in Column No. 4 to the local area of the Police Station mentioned in Column No. 5 of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:-

SCHEDULE

Sl. No Name of Gram Panchayat Name of villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 Police Station/ Chowki from which transferred by this Notification Police Station in which hereinafter included
1. Gram Panchayat, Silh 1. Mord 2 Bhoran-Chanalti. 3. Dhulas 4. Har-Dehri 5. Silh 6. Pramed 7. Dodru Police Post Majheen under Police Station Khundian. Police Station Jawalamukhi, District Kangra.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

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HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 26th October, 2016

No. Home-B (E) 3-17/2003.—In partial modification of this Department notification of even number dated 28-04-2010, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh, is pleased to re-define the functions of Board of Governors of Himachal Pradesh Judicial Academy. The functions of the Board of Governors shall, inter-alia, be as under:—

5365 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 (i) Administration of the Academy in all respects/overall management;

(ii) Consideration of the Annual Report of the Academy; and

(iii) Any other matter relating to the functions and objectives of the Judicial Academy.

By order, Sd/- Principal Secretary (Home).

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ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री राम कुमार पुत्र करतारा राम, निवासी आर0 एच0 रिकांग पिओ, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता ग्राम खवांगी

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राम कुमार ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके बच्चों प्रियंका कुमारी, सिमरन कुमारी, दीक्षा कुमारी, खुशबू कुमारी, रजनी कुमारी, वीरा कुमारी व यशिका कुमारी का जन्म क्रमशः 04-01-1998, 16-11-1999, 04-08-2002, 15-11-2003, 02-10-2006, 26-03-2009 व 19-07-2013 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत खवांगी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत खवांगी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-11-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत खवांगी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे

आज दिनांक 13-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता (द्वितीय श्रेणी) कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

नम्बर मुकद्दमा : 07/2016

तारीख रजुआ : 20-09-2016 कु0 प्यारी देवी पुत्री गुरु राज, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र05366 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 बनाम

आम जनता पांगी, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

दरख्वास्त बाबत मकफूल-उल-खबरी।

हरगााह इश्तहार हजा से आम जनता व हितबद्व व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कु0 प्यारी देवी पुत्री गुरु राज, निवासी ग्राम पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर ने इस कार्यालय में एक दरख्वास्त मय ब्यान हल्फिया व अन्य दस्तावेजों सहित गुजार रखी है कि उनके भाई पदम लाल अरसा 24-25 वर्षों से गुम है और न ही इस बीच उन्हें कभी भी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा गांव में देखा गया है और न ही वह कभी गांव में आए और न ही किसी रिश्तेदारों से सम्पर्क किया जाना पाया गया है। अतः प्रार्थिया उपरोक्त श्री पदम लाल की विरास्त इन्तकाल को उसके जायज वारसानों के नाम बजरिया मकफूल-उल-खबरी तस्दीक करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से श्री पदम लाल व आम जनता गांव पांगी को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त पदम लाल की विरास्त के इन्तकाल को बजरिया मकफूल-उल-खबरी उसके जायज वारसानों के नाम तस्दीक करने बारे किसी को भी कोई किसी किस्म का उजर व एतराज हो तो वह इस इश्तहार के प्रकाशन होने के एक माह के अन्दर असालतन या वकालतन हाजर अदालत आकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है तथा बाद गुजरने मियाद किसी भी प्रकार का उजर व एतराज ना काबिले समायत होगा।

आज दिनांक 01-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री सोम कृष्ण पुत्र वीर सैन, निवासी गांव पांंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता ग्राम पांगी

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सोम कृष्ण ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र अमन कुमार का जन्म 11-04-1996 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पांगी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत पांगी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-11-2016 को या इससे पूर्व अदालत में5367 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत पांगी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्रीमती हुकमी देवी पत्नी स्व0 श्री नरिन्द्र सिंह, निवासी गांव कोठी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता ग्राम कोठी

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती हुकमी देवी ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री रेनू कुमारी का जन्म 03-01-1995 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-11-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री जिया लाल पुत्र मन बहादुर मूल निवासी जकोट, डाकघर गुमगरी, जिला मुगो करनाली, ऑचल नेपाल हाल निवासी गांव हि0प्र0लो0नि0विभाग कलौनी, कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता ग्राम दुनी

5368 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जिया लाल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र साहिल का जन्म 09-04-2000 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दुनी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत दुनी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-11-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत दुनी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्रीमती नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री जमना सिंह पुत्र स्व0 श्री सामू राम, निवासी पांगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता ग्राम पांगी

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जमना सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पुत्र का नाम पंचायत रिकार्ड में नवजोत सिंह है को बदल कर कुन्गा थर्गे दर्ज ग्राम पंचायत पांगी में दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम ग्राम पंचायत पांगी के रिकार्ड में दर्ज/परिवर्तन करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-11-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत पांगी को उक्त नाम कुन्गा थर्गे दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।5369 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री गोविन्द सिंह पुत्र बदरी सैन, निवासी गांव ब्रेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम ब्रेलंगी।

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री गोविन्द सिंह ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके चाचा घिरजा नन्द की मृत्यु दिनांक 10-07-2012 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत दुनी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत दुनी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 14-11-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत पांगी को उक्त मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

नर पाल चन्द्र , कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

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In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Anup Ram

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Shri Anup Ram s/o Shri Sadh Ram, resident of Village Tarala, P.O. Joan, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an appplication in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of his son Sahil has not been entered in the record of Gram Panchayat Buchher.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding birth event of the son of the applicant born on 7-10-2010 in the Panchayat record of Gram Panchayat Buchher, he/she/they may file his/her/their objection on or 5370 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 before 15-11-2016 before this court. In case of non-filing of any objection the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 14th day of September, 2016.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

_____________

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Kaushlya Devi

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Smt. Kaushlya Devi w/o Shri Shyam Lal, resident of Village Jaled, P.O. Chowai, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an appplication in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the birth event of her grand daughter Monika has not been entered in the record of Gram Panchayat Shilli.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding event of birth of the grand daughter of the applicant born on 12-2-2007 in the Panchayat record of Gram Panchayat Shilli, he/she/they may file his/her/their objection on or before 15-11-2016 before this court. In case of non-filing of any objection the ex- parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 14th day of September, 2016.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

_____________

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Tej Ram

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

5371 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938

Shri Tej Ram s/o Shri Fagnu Ram, resident of Village Manchhani, P.O. Kothi, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an appplication in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that his uncle Palsu is missing from his native village for more than sixty years and nothing has been heard about him till date.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding presuming Shri Palsu Ram to be dead and entry of death event in the record of Gram Panchayat Karad, he/she/they may file his/her/their objection on or before 15-11-2016 before this court. In case of non-filing of any objection the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 14th day of September, 2016.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

_____________

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice Under Section 13(3) of Birth & Death Act, 1969.

Daya Ram

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Shri Daya Ram s/o Shri Diwan Chand, resident of Village Balu, P.O. Dohad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an appplication in this office of undersigned accompanying with an affidavit stating that the name of his son is entered Ashwani Kumar Thakur in the Panchayat record instead of Ashwani Thakur.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding correction of name of the son of the applicant in the Panchayat record of Gram Panchayat Karshaigad, he/she/they may file his/her/their objection on or before 15-11-2016 before this court. In case of non-filing of any objection the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 14th day of September, 2016.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

5372 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 ब अदालत श्री कर्म सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 16-11-2016 केस नम्बर : 61/M.E./T/2016

1. श्री मंगल चन्द पुत्र श्री गौतम चन्द, निवासी व डा0 वाशिंग, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती रेशमा पुत्री श्री प्रेम लाल, निवासी किरटिंग, डा0 शांशा, तहसील लाहौल, जिला लाहौल व . . प्रार्थीगण। स्पिीति, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण। आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 10-10-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23-3-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान वाशिंग में शादी कर ली है और तब से पति पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16-11-2016 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 17-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

कर्म सिंह, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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इश्तहार

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

ओम दत्त पुत्र श्री शाढु राम, निवासी गांव तुंघ, डा0 बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-ग्राम पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।5373 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ओम दत्त पुत्र श्री शाढु राम, निवासी गांव तुंघ, डा0 बजाहरा, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत देहुरीधार के रिकार्ड में प्रार्थी की नाबालिग पौत्री सुरमा देवी पुत्री गंगे राम की जन्म तिथि दर्ज न होकर जन्म साल 2010 दर्ज है जबकि इसकी जन्म तिथि 12-04-2010 है। जिसकी दरुस्ती के बारे दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न है कि ग्राम पंचायत देहुरीधार के रिकार्ड में सुरमा देवी पुत्री गंगे राम की जन्म तिथि 12-4-2010 दर्ज किया जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 24-11-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी/कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

जोगराम पुत्र श्री परीदत, निवासी गांव रुपैयण, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.-ग्राम पंचायत रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री जोगराम पुत्र श्री परीदत, निवासी गांव रुपैयण, डा0 सैंज, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 ने एक दरख्वास्त गुजारी है कि ग्राम पंचायत रैला के रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जोगराज दर्ज है जोकि गलत है। राजस्व रिकार्ड फाटी रैला में इसका नाम जोगराम दर्ज है जो सही है। जिसे दर्ज करने बारे शपथ पत्र भी संलग्न है। अतः इसे दर्ज किया जावे।

अतः इस विज्ञापन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस न्यायालय में दिनांक 24-11-2016 या इससे पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा इसका इन्द्राज ग्राम पंचायत रिकार्ड में करवा दिया जाएगा।

आज दिनांक 22-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील सैंज, जिला कुल्लू।5374 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 ब अदालत श्री विवेक नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) नं0 मुकद्दमा : 46/2016

तारीख दायर : 19-10-2016 1. श्री राजस्वी अजय पुत्र श्री कुशाल चन्द, निवासी गांव व डा0 कुटाडा, तहसील रोहडू़, जिला . . वादी शिमला (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी दरख्वास्त (नाम दरुस्ती) सेहत इन्द्राज खाता/खतौनी नं0 117/493, 112/517 मिन, 122/519, 175 मिन व 107/520, वाका चक शिंगला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता :

यह दरख्वास्त श्री राजस्वी अजय पुत्र श्री कुशाल चन्द, निवासी गांव व डा0 कुटाडा, तहसील रोहडू़, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादी का नाम मुताबिक आधार कार्ड, मतदान पहचान पत्र व पैन कार्ड में राजस्वी अजय नाम दर्ज है जो सही व दरुस्त है परन्तु वाका चक शिंगला के खाता/खतौनी नं0 117/493, 112/517 मिन, 122/519, 175 मिन व 107/520 में वादी का नाम वरवक्त बै नामा विलेख अजय राजस्वी दर्शाया गया है, जो सही नहीं है। वादी अपना नाम उपरोक्त कागजात माल में अजय राजस्वी के स्थान पर राजस्वी अजय दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम उपरोक्त माल कागजात में अजय राजस्वी के स्थान पर राजस्वी अजय दरुस्त/दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 26-11-2016 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 19-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री मिना राम पुत्र श्री चन्दी राम, निवासी गांव बगेल, डाकघर जाहू, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम दरुस्ती पंचायत रिकार्ड बारे।5375 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 श्री मिना राम पुत्र श्री चन्दी राम, निवासी गांव बगेल, डाकघर जाहू, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत जाहू के पंचायत रिकार्ड में केवल राम उर्फ मिना राम पुत्र चन्दी राम दर्ज है, जिसकी वह दरुस्ती करके मिना राम पुत्र चंदी राम रखना चाहता है। आवेदक ने शपथ-पत्र स्वयं सत्यापित कर ब्यान किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में केवल राम के बजाए मिना राम दर्ज किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को पंचायत जाहू के पंचायत रिकार्ड में मिना राम के नाम बदलने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 21-11-2016 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक तौर पर एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जावेगा कि उपरोक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत जाहू को दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 18-10-2016 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 7/2016

तारीख मरजुआ : 18-07-2016 श्रीमती पे्रमा देवी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन सिंह, निवासी ग्राम थाना, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगााह खास व आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती पे्रमा देवी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन सिंह, निवासी ग्राम थाना, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में अपना नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा थाना के राजस्व रिकार्ड में प्रभा देवी दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम मुताबिक परिवार रजिस्टर, निर्वाचन पहचान पत्र, आधार कार्ड के अनुसार प्रेमा देवी पत्नी स्व0 श्री गोवर्धन सिंह है। जो कि सही व सत्य है जिस बारे उपरोक्त आवेदिका ने मोहाल थाना के राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 4-11-2016 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करे। अन्यथा आवेदिका के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 05-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।5376 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938 Corrigendum In partial modification of this Office Order even No. 103652, dated 18-10-2016 the both sides of following roads is hereby declared as No Parking Zone for all kind of Vehicles:—

1. The road leading from Auto Stand (Saproon) towards District and Session Judge residence.

2. The road leading from Circular Road towards Jawaharpark, Solan.

3. The road leading from Saproon Pickup Union office towards Kaleen to end of Ambulance Road near Nalha, Ward No. 14.

The rest of terms and conditions remain unchanged.

This order will come inforce with immediate effect.

By order,

Sd/-

District Magistrate,

Solan, District Solan, H.P.

___________

Before Shri Keshav Ram, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. : 40/ 2016 Date of Institution : 03-1-2016 Date of Decision/

Pending for : 03-11-2016 Smt. Trishna daughter of Shri Gopal Chand wife of Shri Pradeep Kumar, resident of Village . . Applicant. Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

General Public

Respondents.

Proclamation

Application U/s 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Smt. Trishna daughter of Shri Gopal Chand wife of Shri Pradeep Kumar, resident of Village Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has moved an application before undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 along with affidavits and other documents stating therein that Ms. Simran and Bharti daughters of Smt. Trishna daughter of Shri Gopal Chand wife of Shri Pradeep Kumar was born on 21-10-2002 and 04-09-2006 at village Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but their date of birth could not be entered in the records of Gram Panchayat Taksal, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. by the applicant.

5377 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of birth of Ms. Simran and Bharti daughters of Pradeep Kumar, may submit their objections in writing in this court on or before 03-11-2016 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of October, 2016.

Seal.

KESHAV RAM,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

_______________

Before Shri Keshav Ram, Executive Magistrate-cum-(Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

Case No. : 43/ 2016 Date of Institution : 24-10-2016 Date of Decision/

Pending for : 03-11-2016 Shri Bala Dutt son of Shri Surat Ram, resident of Village Sanana, P.O. Gaighat, Tehsil . . Applicant. Kasauli, District Solan, H. P.

Versus

General Public

Respondents.

Proclamation

Application U/s 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Shri Bala Dutt son of Shri Surat Ram, resident of Village Sanana, P.O. Gaighat, Tehsil Kasauli, District Solan, H. P. has moved an application before undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 alongwith affidavits and other documents stating therein that Smt. Battu w/o Shri Kirpa Ram was died on 07-07-1987 at Village Sanana, P.O. Gaighat, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. but her date of death could not entered in the records of Gram Panchayat Chammo, Tehsil Kasauli, District Solan, H.P. by the applicant.

Therefore, by this proclamation the general public is hereby informed that any person having any objection for the registration of delayed date of Smt. Battu was died on 07-07-1987, may submit their objections in writing in this court on or before 03-11-2016 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 24th day of October, 2016.

Seal.

KESHAV RAM,

Executive Magistrate (Tehsildar),

Kasauli, District Solan, H. P.

5378 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 नवम्बर, 2016/12 कार्तिक, 1938

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 November 2016. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2016-11-03.148_gazette_2016-03_11_2016/. Archive identifier in.gazette.himachal.2016-11-03.148_gazette_2016-03_11_2016.