राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
आबकारी एवं कराधान विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 दिसम्बर, 2016
संख्याः ईएक्सएन-एफ(6)-5/2016.--राज्य में शान्ति की अभिवृद्वि, कला और शिल्प तथा क्रीडा़ के प्रोत्साहन के लिए नए सिनेमा घरों को पांच वर्ष की अवधि के लिए मनोरंजन शुल्क के संदाय से छूट देना लोक हित में समीचीन समझा गया है;
171-राजपत्र/2016-08-12-2016 (5897)5898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 12 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नए सिनेमा घरों को पांच वर्ष की अवधि के लिए मनोरंजन शुल्क के संदाय से छूट के तुरन्त प्रभाव से आदेश देते हैं।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) ।
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[Authoritative English text of this Department Notification No. EXN-F(6)-5/2016 dated 5th
December, 2016 as required under clause (3) of Article 348 of the constitution of India.]
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-171002, 5th December, 2016
No.EXN-F(6)-5/2016.—Whereas, it is considered expedient in public interest to exempt New Cinema Houses from Payment of Entertainment duty for a period of five years for promotion of peace, encouragement of arts and crafts and sports in the State;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (3) of section 12 of the Himachal Pradesh Entertainment Duty Act, 1968 (Act No. 12 of 1968), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to order exemption of New Cinema Houses from payment of Entertainment Duty for a period of five years with immediate effect.
By order, Sd/-
Principal Secretary (E&T).
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लोक निर्माण विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 5 दिसम्बर, 2016
संख्या पी0बी0डब्ल्यू(बी)जी0-(6)4/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अध्निियम, 2002 (2003 का 20) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त अध्निियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, प्रथम वृत, मण्ड़ी के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण उप-मण्डल करसोग, जिला मण्ड़ी की बावत निम्नलिखित सड़क अवसंरचना नक्शों को जिन्हें हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अध्निियम, 2002 की धारा 4 के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार जनसाधारण से, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश/समाचार पत्रो में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए इस विभाग की समसंख्याक अधिसूचना तारीख 10.08.2016 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश( असाधारण) में तारीख 11.08.2016 में प्रकाशित किया गया था, अन्तिम रूप देते हैं;
जनसाधारण से कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है।5899 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हिमाचल प्रदेश सड़क अवसंरचना संरक्षण अध्निियम, 2002 ; 2003 का 20द्ध की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सड़क अवसंरचना नक्शों को नीचे दिये गये विवरणों के अनुसार अन्तिम रूप देते हैंः-
हि0प्र0 अबसरंचना संरक्षण के अन्तर्गत करसोग मण्डल के अधीन सड़क का मानचित्र हि0प्र0 लो0नि0वि0 उप0मण्डल करसोग के अन्तर्गत हि0प्र0 लो0नि0वि0 मण्डल करसोग ।
सड़क का नामः-करसोग-परलोग रोड़ पटवार सर्कल करसोग, भन्थल, कंजौंण तहसील करसोग जिला मण्डी हि0प्र0।
| म0 स ं ख्या | सड़़क का नाम | सड़़क की लम्बाई | खसरा न0 | राजस्व गाम का नाम | भूमि का कुल क्षेत्रफल (है0) | टिप्पणी | |
| ग्राम का नाम | आर0डी0 संख्या | ||||||
| 1. | करसोग-परलोग रोड़ | 2.500 कि0 मी0 | 1088/304 | करसोग | 0/0 से 0/135 | 00-98-63 | अर्जित भूमि |
| 2. | 1291/405 | '' | 0/135 से 0/210 | 00-02-03 | '' | ||
| 3. | 1108/862 | '' | 0/210 से 0/945 | 00-29-66 | '' | ||
| 4. | 1003 | '' | 0/945 से 1/210 | 00-16-82 | '' | ||
| 5. | 642/403 | '' | 1/210 से 1/240 | 00-00-56 | '' | ||
| 6. | 649/419 | '' | 1/210 से 1/240 | 00-00-24 | '' | ||
| 7. | 663/432 | '' | 1/240 से 1/255 | 00-00-40 | '' | ||
| 8. | 659/430 | भण्डारणू | 1/255 से 1/270 | 00-00-08 | '' | ||
| 9. | 661/431 | '' | 1/255 से 1/270 | 00-00-50 | '' | ||
| 10. | 663/433 | '' | 1/255 से 1/270 | 00-00-85 | '' | ||
| 11. | 663/434 | '' | 1/255 से 1/270 | 00-00-14 | '' | ||
| 12. | 657/426 | '' | 1/270 से 1/300 | 00-00-80 | '' | ||
| 13. | 653/421 | '' | 1/300 से 1/330 | 00-00-34 | '' | ||
| 14. | 651/420 | '' | 1/330 से 1/345 | 00-00-12 | '' | ||
| 15. | 655/423 | '' | 1/345 से 1/360 | 00-00-12 | '' | ||
| 16. | 688/444 | '' | 1/390 से 1/405 | 00-00-06 | '' | ||
| 17. | 418 | '' | 1/240 से 1/420 | 00-07-61 | '' | ||
| 18. | 1197/1111 /201 | कजौंण | 1/420 से 1/435 | 00-00-44 | '' | ||
| 19. | 1130/200 | '' | 1/435 से 1/630 | 00-19-85 | '' | ||
| 20. | 1195/201 | '' | 1/430 से 1/435 | 00-00-32 | '' | ||
| 21. | 1199/940 /203 | '' | 1/435 से 1/450 | 00-00-08 | '' | ||
| 22. | 1170/7 | '' | 1/435 से 1/450 | 00-00-12 | '' | ||
| 23. | 1172/871 | '' | 1/450 से 1/465 | 00-00-36 | '' | ||
| /8 | |||||||
| 24. | 1201/204 | '' | 1/510 से 1/630 | 00-00-26 | '' | ||
| 25. | 1188/1097 /3 | '' | 1/630 से 1/780 | 00-00-48 | '' | ||
| 26. | 1209/466 | '' | 1/780 से 1/810 | 00-00-20 | '' | ||
| 27. | 1192/199 | '' | 1/810 से 2/005 | 00-08-19 | '' | ||
| 28. | 30 | '' | 1/810 से 1/820 | 00-00-30 | |||
| 29. | 1213/478 | '' | 1/830 से 1/840 | 00-00-12 | |||
| 30. | 1215/479 | '' | 1/855 से 1/865 | 00-00-08 | |||
| 31. | 1217/480 | '' | 1/860 से 1/870 | 00-00-93 | |||
| 32. | 1219/481 | '' | 1/860 से 1/870 | 00-00-08 | |||
| 33. | 1220/482 | '' | 1/870 से 1/880 | 00-00-04 | |||
| 34. | 1221/481 | '' | 1/870 से 1/885 | 00-00-14 | |||
| 35. | 973/134 | '' | 2/00 से 2/015 | 00-00-12 | |||
| 36. | 1178/135 | '' | 2/00 से 2/015 | 00-00-08 | |||
| 37. | 1180/1136 /136 | '' | 2/015 से 2/060 | 00-00-44 | |||
| 38. | 1181/1136 /136 | '' | 2/045 से 2/060 | 00-00-14 | |||
| 39. | 1225/1039 /485 | '' | 2/060 से 2/075 | 00-00-82 | |||
| 40. | 1226/1039 /485 | '' | 2/060 से 2/075 | 00-00-18 | |||
| 41. | 1190/ 1140/191 | '' | 2/075 से 2/090 | 00-00-48 | |||
| 42. | 187 | '' | 2/090 से 2/105 | 00-00-12 | |||
| 43. | 188 | '' | 2/105 से 2/135 | 00-00-40 | |||
| 44. | 1230/1014 /603 | '' | 2/130 से 2/140 | 00-00-16 | |||
| 45. | 1232/1015 /603 | '' | 2/140 से 2/150 | 00-00-40 | |||
| 46. | 1233/1115 /603 | 2/150 से 2/180 | 00-00-08 | ||||
| 47. | 979/608 | 2/155 से 2/195 | 00-00-10 | ||||
| 48. | 1004/192 | 2/165 से 2/180 | 00-00-60 | ||||
| 49. | 1235/949/ 609 | 2/195 से 2/225 | 00-00-08 | ||||
| 50. | 1239/1002 /609 | 2/225 से 2/240 | 00-00-10 | ||||
| 51. | 1241/1006 /609 | 2/240 से 2/255 | 00-00-10 | ||||
| 52. | 1237/950/ 609 | 2/255 से 2/285 | 00-00-12 | ||||
| 53. | 1243/1003 /609 | 2/270 से 2/285 | 00-00-08 | ||||
| 54. | 975/194 | 2/255 से 2/270 | 00-00-48 | ||||
| 55. | 1245/1152 /609 | 2/300 से 2/330 | 00-00-34 | ||||
| 56. | 977/197 | 2/285 से 2/300 | 00-00-10 | ||||
| 57. | 1056/609 | 2/285 से 2/300 | 00-00-20 | ||||
| 58. | 198 | 2/300 से 2/330 | 00-18-51 | ||||
| 59. | 611 | 2/330 से 2/345 | 00-00-68 | ||||
| 60. | 1185/175 | 2/330 से 2/345 | 00-00-60 | ||||
| 61. | 1174/24 | 2/305 से 2/330 | 00-00-22 | ||||
| 62. | 25 | 2/315 से 2/325 | 00-00-26 | ||||
| 1100/26 | 2/325 से 2/335 | 00-00-40 | |||||
| 63. | 1102/471 | 2/335 से 2/350 | 00-00-93 | ||||
| 64. | 1211/1103 /471 | 2/340 से 2/360 | 00-00-14 | ||||
| 65. | 981/619 | 2/345 से 2/360 | 00-00-18 | ||||
| 66. | 620 | 2/345 से 2/360 | 00-00-16 | ||||
| 67. | 1247/991/ 612 | 2/360 से 2/375 | 00-00-36 | ||||
| 68. | 985/643 | 2/360 से 2/390 | 00-01-53 | ||||
| 69. | 993/660 | 2/360 से 2/420 | 00-11-13 | ||||
| 70. | 1104/192 | 2/390 से 2/405 | 00-00-60 | ||||
| 71. | 1185/175 | 2/400 से 2/410 | 00-00-60 | ||||
| 72. | 1255/661 | 2/390 से 2/435 | 00-06-66 | ||||
| 73. | 1249/1167 /643 | 2/395 से 2/405 | 00-01-66 | ||||
| 74. | 1253/1072 /658 | 2/420 से 2/450 | 00-07-81 | ||||
| 75. | 997/660 | 2/450 से 2/465 | 00-02-91 | ||||
| 76. | 1106/660 | 2/465 से 2/495 | 00-01-16 | ||||
| 77. | 1107/660 | 2/495 से 2/510 | 00-00-81 |
आदेश द्वारा, नरेन्द्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (लोक निर्माण)। 5902 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 [Authoritative English Text of this Department Notification No. PBW(B)G (6)4/2016 dated 05-12- 2016 as required under Clause(3) of Article 348 of the Constitution of India.]
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 5th December, 2016
No. PBW(B)G(6)4/2016.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection Act, 2002(Act No. 20 of 2003), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to finalize the following road infrastructure maps in respect of the Himachal Pradesh Public Works Department Division Karsog, Distt. Mandi under Himachal Pradesh Public Works Department, Ist Circle Mandi for carrying out the purpose the Act ibid which were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh on 11-08-2016 vide this Department notification of even number dated 10-08-2016 for inviting the objections and suggestions from the general public as required under section of the Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection Act, 2002 within a period of sixty days of first publication of the notice in newspaper.
No objection received from the public.
Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 4 of the Himachal Pradesh Road Infrastructure Protection Act, 2002 the Governor, Himachal Pradesh is please to finalize the following road infrastructure maps as per details given below:--
Name of Division : Himachal Pradesh Public Works Department Division Karsog Distt Mandi H.P Under Ist Circle HPPWD Mandi (H P).
Information regarding Project Karsog Parlog road Patwar circle Karsog , Bhanthal, Kanjaun Tehsil Karsog Distt Mandi H.P.
| S r. No. | Name of Road | Length of Road | Khasara No. | Name of Revenue village | Area | Remarks | |
| Village | R.D No. | ||||||
| 1. | Karsog parlog road | 2.500 Km. | 1088/304 | Karsog | 0/0 to 0/135 | 00-98-63 | Acquired land |
| 2. | 1291/405 | " | 0/135 to 0/210 | 00-02-03 | " | ||
| 3. | 1108/862 | " | 0/210 to 0/945 | 00-29-66 | " | ||
| 4. | 1003 | " | 0/945 to 1/210 | 00-16-82 | " | ||
| 5. | 642/403 | " | 1/210 to 1/240 | 00-00-56 | " | ||
| 6. | 649/419 | " | 1/210 to 1/240 | 00-00-24 | " | ||
| 7. | 663/432 | " | 1/240 to 1/255 | 00-00-40 | " | ||
| 8. | 659/430 | Bhadha -rnu | 1/255 to 1/270 | 00-00-08 | " | ||
| 9. | 661/431 | " | 1/255 to 1/270 | 00-00-50 | " | ||
| 10. | 663/433 | " | 1/255 to 1/270 | 00-00-85 | " | ||
| 11. | 663/434 | " | 1/255 to 1/270 | 00-00-14 | " | ||
| 12. | 657/426 | " | 1/270 to 1/300 | 00-00-80 | " | ||
| 13. | 653/421 | " | 1/300 to 1/330 | 00-00-34 | " | ||
| 14. | 651/420 | " | 1/330 to 1/345 | 00-00-12 | " | ||
| 15. | 655/423 | " | 1/345 to 1/360 | 00-00-12 | " | ||
| 16. | 688/444 | " | 1/390 to 1/405 | 00-00-06 | " | ||
| 17. | 418 | " | 1/240 to 1/420 | 00-07-61 | " | ||
| 18. | 1197/1111/201 | Kanjaun | 1/420 to 1/435 | 00-00-44 | " | ||
| 19. | 1130/200 | " | 1/435 to 1/630 | 00-19-85 | " | ||
| 20. | 1195/201 | " | 1/430 to 1/435 | 00-00-32 | " | ||
| 21. | 1199/940/203 | " | 1/435 to 1/450 | 00-00-08 | " | ||
| 22. | 1170/7 | " | 1/435 to 1/450 | 00-00-12 | " | ||
| 23. | 1172/871/8 | " | 1/450 to 1/465 | 00-00-36 | " | ||
| 24. | 1201/204 | " | 1/510 to 1/630 | 00-00-26 | " | ||
| 25. | 1188/1097/3 | " | 1/630 to 1/780 | 00-00-48 | " | ||
| 26. | 1209/466 | " | 1/780 to 1/810 | 00-00-20 | " | ||
| 27. | 1192/199 | " | 1/810 to 2/005 | 00-08-19 | " | ||
| 28. | 30 | " | 1/810 to 1/820 | 00-00-30 | |||
| 29. | 1213/478 | " | 1/830 to 1/840 | 00-00-12 | |||
| 30. | 1215/479 | " | 1/855 to 1/865 | 00-00-08 | |||
| 31. | 1217/480 | " | 1/860 to 1/870 | 00-00-93 | |||
| 32. | 1219/481 | " | 1/860 to 1/870 | 00-00-08 | |||
| 33. | 1220/482 | " | 1/870 to 1/880 | 00-00-04 | |||
| 34. | 1221/481 | " | 1/870 to 1/885 | 00-00-14 | |||
| 35. | 973/134 | " | 2/00 to 2/015 | 00-00-12 | |||
| 36. | 1178/135 | " | 2/00 to 2/015 | 00-00-08 | |||
| 37. | 1180/1136/136 | " | 2/015 to 2/060 | 00-00-44 | |||
| 38. | 1181/1136/136 | " | 2/045 to 2/060 | 00-00-14 | |||
| 39. | 1225/1039/485 | " | 2/060 to 2/075 | 00-00-82 | |||
| 40. | 1226/1039/485 | " | 2/060 to 2/075 | 00-00-18 | |||
| 41. | 1190/1140/191 | " | 2/075 to 2/090 | 00-00-48 | |||
| 42. | 187 | " | 2/090 to 2/105 | 00-00-12 | |||
| 43. | 188 | " | 2/105 to 2/135 | 00-00-40 | |||
| 44. | 1230/1014/603 | 2/130 to 2/140 | 00-00-16 | ||||
| 45. | 1232/1015/603 | 2/140 to 2/150 | 00-00-40 | ||||
| 46. | 1233/1115/603 | 2/150 to 2/180 | 00-00-08 | ||||
| 47. | 979/608 | 2/155 to 2/195 | 00-00-10 | ||||
| 48. | 1004/192 | 2/165 to 2/180 | 00-00-60 | ||||
| 49. | 1235/949/609 | 2/195 to 2/225 | 00-00-08 | ||||
| 50. | 1239/1002/609 | 2/225 to 2/240 | 00-00-10 | ||||
| 51. | 1241/1006/609 | 2/240 to 2/255 | 00-00-10 | ||||
| 52. | 1237/950/609 | 2/255 to 2/285 | 00-00-12 | ||||
| 53. | 1243/1003/609 | 2/270 to 2/285 | 00-00-08 | ||||
| 54. | 975/194 | 2/255 to 2/270 | 00-00-48 | ||||
| 55. | 1245/1152/609 | 2/300 to 2/330 | 00-00-34 | ||||
| 56. | 977/197 | 2/285 to 2/300 | 00-00-10 | ||||
| 57. | 1056/609 | 2/285 to 2/300 | 00-00-20 | ||||
| 58. | 198 | 2/300 to 2/330 | 00-18-51 | ||||
| 59. | 611 | 2/330 to 2/345 | 00-00-68 | ||||
| 60. | 1185/175 | 2/330 to 2/345 | 00-00-60 | ||||
| 61. | 1174/24 | 2/305 to 2/330 | 00-00-22 | ||||
| 62. | 25 | 2/315 to 2/325 | 00-00-26 | ||||
| 62. | 1100/26 | 2/325 to 2/335 | 00-00-40 | ||||
| 63. | 1102/471 | 2/335 to 2/350 | 00-00-93 | ||||
| 64. | 1211/1103/471 | 2/340 to 2/360 | 00-00-14 | ||||
| 65. | 981/619 | 2/345 to 2/360 | 00-00-18 | ||||
| 66. | 620 | 2/345 to 2/360 | 00-00-16 | ||||
| 67. | 1247/991/612 | 2/360 to 2/375 | 00-00-36 | ||||
| 68. | 985/643 | 2/360 to 2/390 | 00-01-53 | ||||
| 69. | 993/660 | 2/360 to 2/420 | 00-11-13 | ||||
| 70. | 1104/192 | 2/390 to 2/405 | 00-00-60 | ||||
| 71. | 1185/175 | 2/400 to 2/410 | 00-00-60 | ||||
| 72. | 1255/661 | 2/390 to 2/435 | 00-06-66 | ||||
| 73. | 1249/1167/643 | 2/395 to 2/405 | 00-01-66 | ||||
| 74. | 1253/1072/658 | 2/420 to 2/450 | 00-07-81 | ||||
| 75. | 997/660 | 2/450 to 2/465 | 00-02-91 | ||||
| 76. | 1106/660 | 2/465 to 2/495 | 00-01-16 | ||||
| 77. | 1107/660 | 2/495 to 2/510 | 00-00-81 |
By order, NARINDER CHAUHAN, Addl Chief Secretary(PW).
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वन विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 22 नवम्बर, 2016
संख्याः एफ.एफ.ई-ए.(बी)2-17/2015.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश वन विभाग में हिमाचल प्रदेश वन सेवा (हि0प्र0व0से0) (सहायक अरण्यपाल) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश वन विभाग, हिमाचल प्रदेश वन सेवा (हि0प्र0व0से0) (सहायक अरण्यपाल) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 है। (2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तिया.-(1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एफ.टी.एस (ए)12(बी) 9/81- III दिनांक 8 मार्च, 2002 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश वन विभाग, हिमाचल प्रदेश वन सेवा (हि0प्र0व0से0) (सहायक अरण्यपाल) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 2002 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है। (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम 2(1)के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमाें के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, तरुण कपूर, प्रधान सचिव (वन)।
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उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश वन विभाग में हिमाचल प्रदेश वन सेवा (हि0प्र0व0से0) (सहायक अरण्यपाल) वर्ग-I (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।
1. पद का नाम-हिमाचल प्रदेश वन सेवा (हि0प्र0व0से0) (सहायक अरण्यपाल)5905 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 2. पद (पदों) की संख्या-160 (एक सौ साठ) 3. वर्गीकरण-वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान-पे बैण्ड 15600-39100/-रूपए 5400/-रूपए ग्रेड पे।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद-चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु-35 वर्ष और इससे कम।
परन्तु तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों के लिए सीधी भर्ती हेतु ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष होगी :
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :
परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य प्रवर्गाें के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों)े के अधीन अनुज्ञेय है :
परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए है/ंकिए गए थे । टिप्पण-सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित न्यनूतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं-(क) अनिवार्य अर्हता(एं)-अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों में से कम से कम एक विषय के साथ विज्ञान या इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि (या इसके समतुल्य अर्हता) अवश्य रखता हो :-
( i) कृषि ( ii) वनस्पति विज्ञान ( iii) रसायन विज्ञान ( iv) कम्पयूटर ऐप्लीकेशन/विज्ञान ( v) इंजीनियरिंग (कृषि/रसायन/सिविल/कम्पयूटर/इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रोनिक्स/मैकेनिकल) ( vi) पर्यावरण विज्ञान ( vii) वानिकी ( viii) भू-विज्ञान ( xi) औद्यानिकी ( x) गणित ( xi) भौतिक विज्ञान ( xii) सांख्यिकी5906 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 ( xiii) पशु चिकित्सा विज्ञान ( xiv) प्राणी विज्ञान या
सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसी वन परिक्षेत्र महाविद्यालय के आनर्स प्रमाण पत्र धारक, किन्तु वे राज्य द्वारा प्रायोजित किए गए हों :
परन्तु केवल गणित या सांख्यिकी विषय सहित स्नातकों की दशा में उन्होने 102 या इसके समतुल्य परीक्षा में विज्ञान विषय अवश्य लिए हों :
परन्तु यह और कि सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेने के लिए छः अवसर प्राप्त कर सकते हैं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे़ प्रवर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं होगी :
परन्तु यह और भी कि कोई सरकारी कर्मचारी, जो हिमाचल प्रदेश में अधिष्ठायी/स्थानापन्न नियुक्ति धारित कर रहा है, सामान्य प्रवर्ग से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में छः अवसरों और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े प्रवर्गों सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए अवसरों की बिना किसी सीमा के अध्यधीन, परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होगा यदि वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपरोक्त वर्णित विषयों में से कम से कम किसी एक विषय के साथ कम से कम स्नातक की उपाधि या इसके समतुल्य अर्हता रखता हो। इन अवसरों में वे अवसर भी सम्मिलित होंगे जो उसने सीधी भर्ती के अभ्यर्थी के रूप में भी प्राप्त किए है :
परन्तु यह और भी कि केवल उन अभ्यर्थियाें को ही शारीरिक परीक्षण (टेस्ट) के लिए बुलाया जाएगा जो लिखित परीक्षा अर्हित करते हैं, और शारीरिक परीक्षण (टेस्ट) के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का पाँच गुणा होगी।
शारीरिक मापदण्ड :
पुरूष अभ्यर्थी :
लम्बाई : 163 सैंटीमीटर छाती : 79 सैंटीमीटर बिना फुलाए, 84 सैंटीमीटर फुला कर पैदल चलने की क्षमता : चार घण्टे में 25 किलोमीटर
महिला अभ्यर्थी :
लम्बाई : 150 सैंटीमीटर छाती : 74 सैंटीमीटर बिना फुलाए, 79 सैंटीमीटर फुला कर पैदल चलने की क्षमता : चार घण्टे में 16 किलोमीटर
अनुसूचित जनजातियों और मलू वंशों जैसे गोरखा, आसामी, मेघालय, लद्दाखी, सिक्किमी, गढ़वाली, कुमांववीं, नागा, अरूणाचल प्रदेश, मिजो और लाहौल एवं स्पिति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम लम्बाई मापदण्ड निम्न प्रकार से होंगे :
पुरूष अभ्यर्थी : 152.0 सैंटीमीटर महिला अभ्यर्थी : 145.0 सैंटीमीटर
स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र :
(क) प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 19 या अनुपूरक नियमों मे तत्स्थानी नियम द्वारा विहित प्ररूप में सम्यक रूप से गठित चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि5907 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 अभ्यर्थी/अभ्यर्थियों की अच्छी श्रवण शक्ति है और सामान्य शारीरिक उपयुक्तता वन विभाग में विषम बाह्य कार्य करने के अनुरूप है।
(ख) अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को सम्बद्ध जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या समतुल्य प्राधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
(ख) वांॅछनीय अर्हता(एं).-हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों)े की दशा में लागू होंगी या नहीः-आयु-लागू नहीं ।
शैक्षिक अर्हता.- हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 मे विहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो-(I) सीधी भर्ती के लिए-(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।
(ख) संविदा के आधार पर, धारणाधिकार आधार पर पर नियुक्ति, सेवा निवृत्ति के पश्चात् पुनर्नियोजन और आमेलन पर नियुक्ति की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
(ii) प्रोन्नति के लिए.-दो वर्ष, या एक समूह से दूसरे समूह अर्थात् वर्ग-II से वर्ग-I में प्रोन्नति की दशा में पद पर सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा की अपधि, यदि कोई है।
10. भर्ती की पद्धति ः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता-(i) पचहत्तर प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और (ii) पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।
वन अनुसंधान संस्थान और महाविद्यालय, देहरादून में या किन्ही अन्य स्थानों में प्रशिक्षण के लिए चयनित अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त करते समय, संस्थान मेें प्रवेश की तारीख से "सेवा में" अभ्यर्थी समझा जाएगा। प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अभ्यर्थी, प्रथम वर्ष के दौरान सेवारत अभ्यर्थियों को लागू एच.पी.एफ.एस. के वेतनमान के निम्नतम स्तर में वेतन और उस पर अनुज्ञेय भत्ते तथा द्वितीय वर्ष के दौरान वेतन का द्वितीय स्तर प्राप्त करेंगे :
परन्तु द्वितीय वेतनवृद्धि सीधी भर्ती के अभ्यर्थी द्वारा सम्बद्व संस्थान/महा-विद्यालय से विहित परीक्षा(एं) उर्तीण करने पर ही प्रदान की जाएगी :
परन्तु यह और कि प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किसी सहायक अरण्यपाल को प्रोन्नति की तारीख से छः मास के भीतर पर्यावरण और वन मन्त्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन प्रशिक्षण संस्थानों में छः सप्ताह की अवधि का "प्रोन्नति से सम्बद्ध अनिवार्य रिफ्रेशर प्रशिक्षण कोर्स" करना होगाः
परन्तु यह और भी कि प्रोन्नत हुए सहायक अरण्यपाल को आगामी वेतनवृद्धि तभी प्रदान की जाएगी जब उसने उपर्युक्त छः सप्ताह का प्रशिक्षण कोर्स सफलता पूर्वक कर लिया हो।
11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा-वन परिक्षेत्र अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि धारित करने के अध्यधीन पाचं वर्ष का नियमित सेवाकाल हो या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पाचं वर्ष का नियमित सेवाकाल हो :
5908 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 परन्तु हिमाचल प्रदेश वन सेवा (हि0प्र0व0से0) (सहायक अरण्यपाल) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 04 बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-
| रोस्टर बिन्दु संख्या | सम्भरक प्रवर्ग |
| पहला, दूसरा और तीसरा | प्रोन्निति के लिए |
| चौथा | सीधी भर्ती के लिए |
टिप्पण-रोस्टर प्रत्येक चौथे बिन्दु के पश्चात् तब तक दोहराया जाता रहेगा, जब तक कि दोनों प्रवर्गों को विहित प्रतिशतता तक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो जाता। तत्पश्चात् रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त हुआ है।
(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम/कठिन और दूरस्थ/ ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :
परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (1), सिवाय कठिन/ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती/स्थानान्तरण के, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पाँच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पाँच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति की दशा में लागू नहीं होगीः
परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियाें/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम/कठिन और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/दुर्गम/कठिन/दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।
स्पष्टीकरण-II उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांँगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बालीचौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड,़ थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ,़ ग्रामन, देवगढ,़ ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ,़ थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।
स्पष्टीकरण-III: उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए कठिन/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।5909 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 (iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(2) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम पाचं वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :
परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।
स्पष्टीकरणः- अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :
परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना-विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी ।
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-प्रशिक्षण/नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसकी पद्धति एवं पाठ्यक्रम आदि इन नियमों के अपैंडिक्स-ए में संलग्न है। 5910 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 16. आरक्षण.-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियाें/ं अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडे़ वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा-सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बावत, शिथिल कर सकेगी।
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APPENDIX-A RULES RELATING TO THE SUBJECTS AND STANDARDS OF THE COMPETITIVE EXAMINATION FOR THE POST OF HIMACHAL PRADESH FOREST SERVICE (HPFS) (ASSISTANT CONSERVATOR OF FORESTS) (CLASS-I GAZETTED).
1. The candidates who will qualify the written examination will be called for physical standard test and the candidates five times of the number of vacancies will be declared successful in the written examination.
2. The written examination shall include three compulsory and two optional papers.
3. A candidate shall specify in his/her application form the optional subjects he/she desires to take, but may intimate any change of intention to the Secretary, Himachal Pradesh Public Service Commission not later than the last date notified for submission of applications online.
4. A candidate shall answer the Optional papers in English or Hindi only which is at his/her option choice.
5. No candidate shall be considered to have qualified the written examination unless he/ she obtains at least 40% marks in each compulsory papers and 45% marks in aggregate.
6. Provided that in case there is a tie between or amongst the candidates on account of having obtained equal minimum qualifying marks in the written examination, all such candidates shall be called for the interview/personality test.
7. The names of the candidates who are called for interview/personality test shall be arranged in order of merit on the basis of the aggregate marks obtained in the written examination.
8. The ranking will be decided on the basis of the marks obtained in all compulsory and optional papers excluding marks of English papers though it would be necessary to obtain 40% marks in each optional paper to qualify.
9. Provided that the final ranking shall be determined on the basis of marks obtained by the candidates in the main examination (written as well as interview/personality test).
5911 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 193810. In the event of a tie, order of merit shall be determined in accordance with highest marks secured in the interview/personality test and if the marks in the interview/personality test are also equal, then the order of merit shall be decided in accordance with the highest marks obtained by such candidates in the compulsory papers and if the marks in the aggregate of the compulsory papers are also equal, then the elder candidate shall be placed higher in the merit.
11. Credit will be given for good English/Hindi including orderly, effective and exact expression combined with the economy of words, in all subjects of the examination and not only in subjects which are especially devoted to English/ Hindi.
12. All papers shall be of three hours duration.
Syllabus: The entrance examination shall consist of five papers as follows:—
COMPULSORY:
1. General Knowledge:
General knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as is expected from an educated person who has not made special study of any scientific subject. The paper will also include questions on Indian Polity including the political system and the Constitution of India, History of India and Geography of nature which the candidate should be able to answer without special study. ….. 100 marks 2. General English:
The question paper will be designed to test the candidate's understanding of his power to write English correctly and idiomatically. It will also include questions to test the candidate's knowledge of grammar, idiom and usage. Passages will be set for summary or précis. Besides there will be an essay on current topics on State/National/ International events. The essay will carry 30 marks. Summary or précis 20 marks and other shall be of 50 marks. …100 marks
3. Hindi:
(i) Essay on current topics on State/National/International events 30 marks (ii) Translation of an English passage into Hindi 10 marks (iii) Explanation of Hindi Prose and Poetry in the same language 20 marks (iv) Idioms, Corrections, comprehension and grammar etc. 40 marks
Total: 100 marks
4. Optional Subjects:-
(i) Agriculture (ii) Botany (iii) Chemistry (iv) Computer Applications/Computer Science; (v) Engineering (Agricultural/ Chemical/ Civil/ Computer/ Electrical/ Electronics/ Mechanical)
(vi) Environmental Science (vii) Forestry 5912 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 (viii) Geology (ix) Horticulture (x) Mathematics (xi) Statistics (xii) Physics (xiii) Veterinary Science (xiv) Zoology
Candidates are required to offer two of the above subjects. Total number of questions in the questions papers of optional papers will be eight. All questions will carry equal marks. Each paper will be divided into two parts viz. Part-I and Part-II and each part shall contain four questions. Out of eight questions five questions are to be attempted. One question from each part will be compulsory. The candidates will be required to answer three other questions out of the remaining six questions, taking atleast one question from each Part. In this way, atleast two questions will be attempted from each Part i.e. one compulsory question plus one more. ….200 marks each subject Note-I: The standard of the examination in these subjects will be that of a Bachelor's degree.
Note-II: No candidate shall be allowed to take more than one subject from the following:—
i) Agriculture, Agriculture Engineering and Veterinary Science. ii) Chemistry and Chemical Engineering iii) Computer Application/Science and Computer Engineering iv) Electrical Engineering and Electronic Engineering v) Mathematics and Statistics.
Interview/Personality test:
Total number of candidates who shall qualify the written and physical standard test and to be called for interview/personality test will be three times the number of vacancies advertised who will have before the Commission a record of their career. They will be asked questions on matters of general interest. The object of the interview/personality test is to assess the personal suitability of the candidate for the service.
The test is intended to judge the mental caliber of candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only their intellectual qualities but also social traits and their interest in current affairs including the knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh. Some of the qualities to be judged are mental alertness, critical powers of assimilation, care and logical exposition, balance of judgments, variety and depth of interest, ability for social cohesion and ….. 100 marks. leadership, intellectual and moral integrity.
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LANGUAGE, ART AND CULTURE DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 6th December, 2016
No. LCD-C (7) - 2/2015.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to constitute a State Level Committee to monitor the smooth and proper functioning, planning and coordination of all high-level festivals organised or supported by the Language, Art & Culture Department of the5913 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 State. The committee would approve the annual action plan, budget, panel of performers and all macro issues related to the organisation of such festivals. The committee would meet at least twice in a calendar year. The composition of the committee is as follows:--
1. Hon'ble Chief Minister, Himachal Pradesh Chairman 2. Chief Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh. Vice-Chairman 3. Administrative Secretary (Finance) to the Member Govt. of Himachal Pradesh.
4. Administrative Secretary (Tourism) to the Member Govt. of Himachal Pradesh.
5. Administrative Secretary (I & PR) to the Member Govt. of Himachal Pradesh.
6. Administrative Secretary (LAC) to the Member Secretary Govt. of Himachal Pradesh.
7. Deputy Commissioner (of the concerned District) Member 8. Superintendent of Police (of the concerned District) Member 9. Director (LAC) Member 10. Director (I & PR) Member 11. The Incharge, H.P. Tourism Development Member Corporation/ DTDO (of the concerned District)
12. District Language Officer (of the concerned District) Member 13. Experts from the field of theatre, vocal and instrumental Member Music, Fine Arts and Dance (To be nominated from time to time.)
By order, ANURADHA THAKUR, Secretary (LAC).
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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग
शुद्धि पत्र
दिनांक, 5 दिसम्बर, 2016
संख्याःआई0पी0एच0-बी(एच)1-9/2015-चम्बा.--भूमि-अर्जन अधिनियम् 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26-10-2016 में जिला कांगड़ा लिखा गया है के स्थान पर जिला चम्बा पढ़ा जाये व रकवा 00-44-00 विस्वा के स्थान पर (02-04-00) 2 बिघा 4 बिस्वा पढ़ा जाये।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) ।5914 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938
In the court of Gaurav Chaudhary, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Dalhousie
In the matter of :
1. Shri Vikram son of Late Shri Satish Kumar Gulati, resident of H.No. 279C, Ward No. 4, V.P.O. Banikhet, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) Age 28 years.
2. Rajni Nautiyal d/o Shri Amba Dutt Nautiyal, r/o B-105 HMT Colony, Amritpur . . Applicants. (Uttrakhand) Age 26 years
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.
Shri Vikram and Rajni Nautiyal have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 11-10-2016 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 19-12-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Seal.
GAURAV CHAUDHARY,
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H.P.).
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In the court of Gaurav Chaudhary, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Dalhousie
In the matter of :
1. Shri Gurdeep Singh son of Shri Jaswinder Singh, r/o H.No. NA 104, Kishanpura Jallandhar (Pb.) presently residing at Guru Nanak Public School Dalhousie, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H.P.) Age 31 years.
2. Tanu d/o Shri Brij Mohan Aggarwal, r/o 12 Surya Vihar College Jallandhar (Pb.) presently residing at Guru Nanak Public School Tehsil Dalhousie, District Chamba . . Applicants. (H.P.) Age 38 years
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 16 of the Special Marriage Act, 1954.
5915 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938Shri Gurdeep Singh and Tanu have filed an application alongwith an affidavit in the court of undersigned under section 16 of the Special Marriage Act, 1954 stating that they have solemnized their marriage on 06-01-2016 and that they have been living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file an objection personally or in writing before this court on or before 19-12-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Seal.
GAURAV CHAUDHARY,
Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Dalhousie, District Chamba (H.P.).
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ब अदालत श्री प्रीतम चंद शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री संसार चन्द सुपुत्र श्री गौरी, निवासी गांव फाटी, डाकघर कैहल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम
. . प्रत्यार्थीगण। आम जनता
प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम गौरी है, जोकि ग्राम पंचायत मोरनू के रिकार्ड, अन्य प्रमाण पत्रों में गौरी राम दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल दाल, पटवार वृत चूहन में श्रीमती गोरी दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-12-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-10-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
प्रीतम चंद शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री प्रीतम चंद शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश
श्री किरपा राम सुपुत्र श्री फकीर चंद, निवासी गांव व डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0
बनाम5916 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 आम जनता . . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा।
उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पिता का सही नाम फकीर चंद है, जोकि ग्राम पंचायत शेरपुर के रिकार्ड, अन्य प्रमाण पत्रों में फकीर चंद दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल शेरपुर, पटवार वृत शेरपुर में फकीरु दर्ज है, जो कि गलत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।
इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पिता के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 21-12-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 21-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।
मोहर।
प्रीतम चंद शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, डलहौजी (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्रीमती ज्ञान प्यारी पुत्री स्व0 श्री छेरिंग नरगु, निवासी गांव कशमीर, पो0 ओ0 दुनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम कशमीर/दुनी
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती ज्ञान प्यारी ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनका जन्म 25-04-1964 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-12-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)। 5917 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) श्री देवा प्रकाश पुत्र श्री छेरिंग नरगु, निवासी गांव कशमीर, पो0 ओ0 दुनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
बनाम
आम जनता ग्राम कशमीर/दुनी
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.
श्री देवा प्रकाश ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनका जन्म 08-10-1968 को हुआ है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोठी में दर्ज नहीं किया गया है को अब दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22-12-2016 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत कोठी को उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
आज दिनांक 21-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।
नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Harish Tiwari s/o Shri Mathura Dutt Tiwari, H. No. S-3/332 BBMB Colony, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.
2. Smt. Shikha Gupta d/o Shri Pritam Kumar Gupta, H.No. 160/10, Village Handeti, P.O. . . Applicants. Purana Bazar, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
Versus
General Public
.. Respondent.
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
NOTICE :
Shri Harish Tiwari and Smt. Shikha Gupta applicants have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they 5918 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 have solemnized their marriage on 29-10-2009 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-12-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 08-11-2016 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Sundernagar,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Vipul Pathania s/o Shri Vijay Kumar Pathania, r/o V.P.O. Kapahi, Tehsil Sundernagar, District Mandi, H. P.
2. Smt. Chetna d/o Shri Murari Lal, r/o Tamroh, P.O. Diyargi, Tehsil Balh, District . . Applicants. Mandi, H. P.
Versus
General Public
.. Respondent.
Subject.—Application for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
NOTICE :
Shri Vipul Pathania and Smt. Chetna applicants have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 04-11-2016 according to Hindu rites and ceremonies and they are living together as husband and wife since then, hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 24-12-2016 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 08-11-2016 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Sundernagar, District Mandi (H.P.).
5919 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Govind Ram s/o Shri Basakhu Ram, r/o Village Tawan, P.O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Bhagati Devi d/o Shri Duglu Ram, r/o Village Sikkha Jammu, PO Kamand, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Govind Ram s/o Shri Basakhu Ram, r/o . . Applicants. Village Tawan, P.O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi (H. P.)
Versus
General Public
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Govind Ram s/o Shri Basakhu Ram, r/o Village Tawan, P.O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Bhagati Devi d/o Shri Duglu Ram, r/o Village Sikkha Jammu, PO Kamand, Tehsil Sadar, District Mandi, H.P. (At present wife of Shri Govind Ram s/o Shri Basakhu Ram, r/o Village Tawan, P.O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) have filed an application along with affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 27-01-2010 according to Hindu rites and customs at Village Tawan, P.O. Kummi, Tehsil Balh, District Mandi (H.P.) and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-12-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 18th November, 2016 under my hand and seal of the court.
Seal. Sd/- Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh, District Mandi (H.P.).
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In the Court of Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Balh,
District Mandi, H. P.
In the matter of :—
1. Shri Vijay Kumar s/o Shri Kesar Singh, r/o Village Kandhi Tarapur, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
2. Smt. Diksha Kumari d/o Shri Bahadur Singh, r/o & V.P.O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Vijay Kumar s/o Shri Kesar Singh, r/o Village Kandhi . . Applicants. Tarapur, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P.
5920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 VersusGeneral Public
.. Respondent.
Subject.—Application for the registration of Marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.
Shri Vijay Kumar s/o Shri Kesar Singh, r/o Village Kandhi Tarapur, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. and Smt. Diksha Kumari d/o Shri Bahadur Singh, r/o & V.P.O. Tikker, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. at present wife of Shri Vijay Kumar s/o Shri Kesar Singh, r/o Village Kandhi Tarapur, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, H. P. have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 01-11-2016 according to Hindu rites and customs at Village Kandhi Tarapur, P.O. Gagal, Tehsil Balh, District Mandi, HP and they are living together as husband and wife since then. Hence, their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.
Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage, can file the objection personally or in writing before this court on or before 20-12-2016. After that no objection will be entertained and marriage will be registered.
Issued today on 18th November, 2016 under my hand and seal of the court.
Seal.
Sd/-
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Balh, District Mandi (H.P.).
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ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
नस्ति संख्या : 25/16 व्यवस्थापन की तिथि : 15-11-2016 निर्णय की तिथि :............................
श्री त्रिलोक चन्द बनाम आम जनता विषय.--भू-अभिलेख में नाम की प्रविष्टी ठीक करने बारे।
यह कि त्रिलोक चन्द सुपुत्र श्री देवी राम, ग्राम बेहलावग, डाकघर बागडी, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में भू-अभिलेख में नाम की प्रविष्टी ठीक करने बारे आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदनकर्ता का मानना है कि राजस्व अभिलेख बागडी वर्ष 2012-13 की जमाबन्दी में तरलोक चन्द पुत्र श्री देवी राम दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम त्रिलोक चन्द है। आवेदनकर्ता ने आवेदन पत्र के साथ सत्यापित शपथ पत्र, पेन कार्ड, नकल परिवार रजिस्टर व स्कूल प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न की है। अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री त्रिलोक चन्द सुपुत्र श्री देवी राम, ग्राम बेहलावग, डाकघर बागडी, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) के नाम को जमीन के कागजों में दरुस्त करने बारे यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 20-12-2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर5921 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 सकते हैं। दिनांक 20-12-2016 के पश्चात् कोई उजर/एतराज पेश न होने की स्थिति में श्री त्रिलोक चन्द सुपुत्र श्री देवी राम, ग्राम बेहलावग, डाकघर बागडी, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) का नाम जमीन के कागजाें में दरुस्त कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 17-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। ओ0 पी0 मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
विषय.--अपंजीकृत वसीयतनामा का इन्तकाल दर्ज करने बारे आवेदन पत्र।
यह कि श्री सन्दीप पुत्र स्व0 श्री हरी दत, ग्राम बगैण, डाकघर छैला, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपने पिता स्व0 श्री हरी दत पुत्र स्व0 श्री दौलत राम, निवासी ग्राम इन्दकल, परगना शिला घूण्ड, उप-तहसील देहा, जिला शिमला, हि0 प्र0 का अपंजीकृत वसीयतनामा ईन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया है। आवेदक का कथन है कि यह वसीयत उनके स्व0 पिता जी ने उन्हें व उनके भाई भूपेन्द्र तथा उनकी माता श्रीमती कान्ता देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री हरी दत, वासी ग्राम ईन्दकल, परगना शिला घूण्ड, उप-तहसील देहा को दी थी, जो कि 25-03-2015 को गवाहों की उपस्थिति में लिखी गई थी, यह वसीयत वैध है, इसके आधार पर वसीयत का ईन्तकाल दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री सन्दीप पुत्र स्व0 श्री हरी दत व श्री भुपेन्द्र पुत्र स्व0 श्री हरी दत तथा श्रीमती कान्ता देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री हरी दत, वासी ग्राम इन्दकल, परगना शिला घूण्ड, उप-तहसील देहा, जिला शिमला के हक में अपंजीकृत वसीयतनामा के आधारा पर ईन्तकाल दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 20-12-2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है दिनांक 20-12-2016 के पश्चात् कोई उजर/एतराज पेश न होने की स्थिति में अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर श्री सन्दीप पुत्र स्व0 श्री हरी दत व श्री भूपेन्द्र पुत्र स्व0 श्री हरी दत तथा श्रीमती कान्ता देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री हरीदत, वासी ग्राम इन्दकल, परगना शिला घूण्ड, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) के नाम पर भूमि का ईन्तकाल दर्ज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 17-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। ओ0 पी0 मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री ओम प्रकाश मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवम् नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)
विषय.--अपंजीकृत वसीयतनामा का इन्तकाल दर्ज करने बारे आवेदन पत्र।
यह कि श्री देवेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री आदी राम, ग्राम शिरगली, डाकघर देहा, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में अपने ताया स्व0 श्री आत्मा राम पुत्र स्व0 श्री धरा, निवासी ग्राम शिरगली, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) का अपंजीकृत वसीयतनामा ईन्तकाल दर्ज करने हेतु 5922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 प्रस्तुत किया है। आवेदक का कथन है कि यह वसीयत उनके स्व0 ताया श्री आत्मा राम, पुत्र स्व0 श्री धरा, निवासी ग्राम शिरगली, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने उन्हें व उनके भाई श्री विरेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री आदी राम को दी थी, जो कि 25-12-1997 को गवाहों की उपस्थिति में लिखी गई थी, यह वसीयत वैध है, इसके आधार पर वसीयत का ईन्तकाल दर्ज किया जाए।
अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त श्री देवेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री आदी राम व श्री विरेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री आदी राम, ग्राम शिरगली, डाकघर देहा, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) के हक में अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर ईन्तकाल दर्ज करने बारे यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई भी उजर व एतराज हो तो वे दिनांक 20-12-2016 को समय प्रातः 11.00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है दिनांक 20-12-2016 के पश्चात् कोई उजर/एतराज पेश न होने की स्थिति में अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर श्री देवेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री आदी राम व श्री विरेन्द्र चौहान पुत्र स्व0 श्री आदी राम, ग्राम शिरगली, डाकघर देहा, उप-तहसील देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0) के नाम पर भूमि का ईन्तकाल दर्ज कर दिया जाएगा।
आज दिनांक 17-11-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।
मोहर। ओ0 पी0 मैहता, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, देहा, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
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ब अदालत श्री नरेश कुमार वर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) डोडरा-क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्रीमती रीमा देवी पत्नी श्री राजकुमार, निवासी धन्द्रवाड़ी, तहसील डोडरा-क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्रीमती रीमा देवी पत्नी श्री राजकुमार, निवासी धन्द्रवाड़ी, तहसील डोडरा-क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 03-03-1974 है लेकिन ग्राम पंचायत धन्द्रवाड़ी के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 07-09-1982 दर्ज है जो गलत है। आवेदिका पंचायत अभिलेख में अपनी सही जन्म तिथि दर्ज करवाना चाहती है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में सही इन्द्राज करने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो वह दिनांक 27-12-2016 या इससे पूर्व कार्यालय में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उक्त जन्म तिथि का इन्द्राज किया जाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
मोहर। नरेश कुमार वर्मा (हि0प्र0से0), उप-मण्डलाधिकारी (ना0), डोडरा-क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।5923 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938 ब अदालत श्री नरेश कुमार वर्मा, उप-मण्डलाधिकारी (ना0) डोडरा-क्वार, जिला शिमला (हि0 प्र0) श्री उद्धित कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी कित्तरवाडी, तहसील डोडरा-क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री उद्धित कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार, निवासी कित्तरवाडी, तहसील डोडरा-क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 14-03-1992 है जोकि शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में भी 14-03-1992 सही दर्ज है लेकिन ग्राम पंचायत क्वार के अभिलेख में उसकी जन्म तिथि 14-03-1993 दर्ज है जो गलत है। आवेदक पंचायत अभिलेख में अपनी सही जन्म तिथि दर्ज करवाना चाहता है।
अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में सही इन्द्राज करने बारे किसी को कोई उजर या एतराज हो वह दिनांक 27-12-2016 या इससे पूर्व कार्यालय में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत को उक्त जन्म तिथि का इन्द्राज किया जाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।
मोहर। नरेश कुमार वर्मा (हि0प्र0से0), उप-मण्डलाधिकारी (ना0), डोडरा-क्वार, जिला शिमला, हि0 प्र0।
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शुद्धि-पत्र
नगर निगम शिमला के पूर्व में प्रकाशित लाईसैंसों से सम्बन्धित उप-विधियों की अधिसूचना जो दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को राजपत्र हिमाचल प्रदेश के पृष्ठ संख्या 4550 में प्रकाशित हुई थी के "Annexure B" में क्रम सं0 3 के कॉलम 3 पर लाईसैंस फीस प्रकाशित नहीं हो पाई थी, जोकि 500/- रुपये निर्धारित है।
हस्ताक्षरित/- सहायक नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, शिमला-171 005.
5924 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 8 दिसम्बर, 2016/17 अग्रहायण, 1938नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है