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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 203, 21 January 2017

Published 21 January 2017

Gazette no.
203
Gazetteid
203/GAZETTE/2017-21/01/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-01-21.203_gazette_2017-21_01_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शनिवार 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्‌्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 31 दिसम्बर, 2016

संख्याः विद्युत-छ(5)-8/2016.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटिड जो कि भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भारत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के 203-राजपत्र/2017-21-01-2017 (6755) 6756 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु कोल बांध परियोजना हेतु नामतः ग्राम सकरोड़ी, तहसील सुन्नी, जिला शिमला, हि0प्र0 में 00-13-21 हैक्टेयर निजी भूमि जो कोल बांध परियोजना के कारण जलमग्न होने तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भूमि अर्जित करना अति आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. इस भूमि के अर्जन से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है इसलिए पुर्नवास एवं पुर्नस्थापन प्रयोजन के कार्य की आवश्यकता नहीं है।

5. कोई भी ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, कोल बांध परियोजना, जिला बिलासपुर हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला सुन्नी सकरोड़ी 1464/383 00-11-23 384/1 00-01-98 कुल किता-2 00-13-21

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।

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MPP & POWER DEPARTMENT

ORDER

Shimla-171002, the 28th December, 2016

No.MPP-C(7)-1/2008-II.—In exercise of the power conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to amend/substitute the existing provisions of clause 5 of this department order No. MPP-C(7)-1/2008 dated 05th December, 2009 as under:—

5. Mandatory use of BEE Star Labeled (with minimum 4 star rating) Motor pump

sets, ISI/BIS marked Power Capacitor, Foot/Reflex Valves in Agriculture

Sector:—

i. For all new tube well connections, the use of BEE Star Labeled (with minimum 4 star rating) pump sets and ISI/BIS marked accessories will be mandatory.

6757 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938

ii. Himachal Pradesh State Electricity Board Ltd. (HPSEBL) or its successor entity will make the amendments in the load demand notices for tube well connections within three months time from the date of issue of this notification to ensure use of only BEE Star Labeled (minimum 4 star rating) pumps in the State.

Other provisions of the order dated 05th December, 2009 will remain operative as heretofore.

By order, TARUN SHRIDHAR, Addl. Chief Secretary (Power).

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 दिसम्बर, 2016

संख्याःविद्युत-छ-(5)-13/2016.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड जो कि भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु लूहरी जन विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (219 MW) हेतु नामतः ग्राम नौला, उप-तहसील कोटगढ,़ जिला शिमला, हि0प्र0 में 01-30-85 है0 निजी भूमि पर क्षेपण (Dumping) के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन नौला 555/1 0-07-89 558 0-01-92 563 0-02-73 577 0-09-356758 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 581 0-06-99 564 0-05-39 565 0-00-45 576 0-09-85 583 0-00-60 584 0-07-70 550 0-06-26 551 0-03-56 551/1 0-00-70 555 0-05-72 554 0-02-49 561 0-02-65 552 0-03-78 562 0-03-59 560 0-03-04 567 0-08-53 568 0-00-99 579 0-07-00 582 0-00-35 559 0-01-60 569 0-03-55 570 0-02-00 571 0-00-28 572 0-01-20 578 0-01-31 580 0-03-94 575 0-02-62 549/1 0-12-82 किता-32 1-30-85

आदेश द्वारा हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव(विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 दिसम्बर, 2016

संख्याः विद्युत-छ-(5)-12/2016.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड जो कि भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु लूहरी जल विद्य़ुत परियोजना के प्रथम चरण (219 MW) हेतु नामतः ग्राम रिवाली, उप-तहसील कोटगढ,़ जिला शिमला, हि0प्र0 में 07-43-22 है0 निजी भूमि पर क्षेपण एवं आधारभूत संरचना (Dumping & Infra Structure) के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित है, अतएवः6759 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 एतदद्व्‌ारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील ग्राम खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला कुमारसैन रिवाली 125 0-15-62 79 0-33-19 81 0-06-34 97 0-19-28 85 0-21-41 90 0-01-20 91 0-01-46 92 0-01-08 94/2 0-30-03 82/1 0-06-76 95 0-09-00 82 0-07-74 96 0-09-69 83 0-16-99 124 0-22-77 101 0-01-41 102 0-24-96 131/2 0-05-54 98 0-18-08 111 0-20-91 122 0-03-15 123 0-06-79 128 0-04-20 129 0-20-52 126 0-22-48 127 0-04-20 105 0-19-31 106 0-35-36 114 0-10-916760 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 112 0-10-98 113 0-01-88 108 0-13-33 121 0-10-58 119 0-23-58 88 0-01-20 89 0-02-79 104 0-20-77 86 0-16-77 87 0-28-28 120 0-30-90 116 0-00-72 117 0-39-67 118 0-06-65 109 0-32-69 110 0-34-25 100 0-25-66 103 0-13-50 184/1 0-00-62 182/1 0-00-51 177/1 0-00-50 178/1 0-00-92 180 0-26-09 किता - 52 07-43-22

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।

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बहुउद्‌देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 15 दिसम्बर, 2016

संख्याः विद्युत-छ-(5)-11/2016.--यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटिड जो कि भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु लूहरी जल व़िद्युत परियोजना के प्रथम चरण (219 MW) हेतु नामतः ग्राम चरौंटा, उप-तहसील कोटगढ,़ जिला शिमला, हि0प्र0 में 00-34-85 है0 निजी भूमि पर क्षेपण (Dumping) के उद्देश्य हेतु भूमि अर्जित करनी आपेक्षित ह,ै अतएवः एतद्‌द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है को उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।6761 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत अधिकारियों उनके कर्मचारियों औैर श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन करने पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 60 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, लूहरी जल विद्युत परियोजना, स्थित बिथल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0 के समक्ष आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला उप-तहसील ग्राम खसरा नं. रकवा (है0) में शिमला कोटगढ़ चरौंटा 21 0-01-13 22 0-33-72 कुल किता-2 0-34-85

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (विद्युत)।

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SPECIFIC NOTIFICATION

FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 20th January, 2017

No.Fin-2-C-(12)-2/2016.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of `1000.00 crore (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called Specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of HimachalPradesh.

Object of the loan :

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-Competitive Bidders :

3. The Government Stock upto 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

6762 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on January 24, 2017. Bids for the auction should be submitted in electronic format on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System as stated below on January 24, 2017.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30AM and 12:00 PM.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) System between 10:30 AM and 11:30 AM.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on January 25, 2017.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on January 25, 2017 before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of 10-year tenure. The tenure of the Stock will commence on January 25, 2017.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on January 25, 2027.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on July 25 and January 25.

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh

Addl. Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh

Finance Department.

6763 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 HORTICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 12th January, 2017

No.HTC-B(15)-4/2006-Vol-V.—In exercise of the power conferred under sub-section 1 of Section 19 and sub-section 1 & 2 of Section 5 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) and in partial modification of this department notification No. HTC-B(15)-4/2006-Vol-III dated 17th September, 2008 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint/nominate the following officers as Appellate Authority, Public Information Officer for the implementation of "Right to Information Act, 2005" in Horticulture Department at Government level :—

Sl. No. Designation of Officer Nominated As
1. Special/Additional/Joint/Deputy/Under Secretary (Horticulture) Appellate Authority
2. Section Officer (Horticulture) Public Information Officer

By order, JAGDISH CHAND SHARMA, Principal Secretary (Hort.).

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

OFFICE OF THE LABOUR -CUM-CONCILIATION OFFICER,

SHIMLA ZONE, SHIMLA, H.P.

NOTIFICATION

Shimla-171001 the 10th January, 2017

No:LO/Lab/ID/Majithia/16.—It appears to the undersigned that there exists a dispute on the issue of non-payment of arrear of wages to Shri Inder Singh Thapa S/o V.S. Thapa R/o Village Balawag, P.O. Badehari,Via Tutu, Tehsil & Distt. Shimla, H.P.and the management/employer M/s Danik Bhaskar, D.B. Corporation Ltd. Regional Office, Plot No. 11-12, Sector 25-D, Chandigarh and M/s Danik Bhaskar, Malbrow House, Near DPRO Office, Chhotta Shimla-171002 H.P. accruing to him on account of entitlement due to recommendations of the Majithia Wage Board notification w.e.f. 11-11-11.

As per the report under Section 17(2) of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Services) Act, 1955 and Industrial Disputes Act, 1947 of the Labour- cum-Conciliation Officer Shimla Zone, Shimla, the dispute could not be settled despite during investigation/conciliation proceedings. The report so prepared has been considered and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested in me by the Government of Himachal Pradesh vide Notification No:Shram(A)4-17/11-L dated; 18-10-2016, under Sub Section- 2 of Section 17 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of 6764 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 Services) Act, 1955 refers this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla constituted under Section-7 of the Industrial Disputes Act, 1947 with the following issues:

"Whether the action of the employers M/s Danik Bhaskar, D.B. Corporation Ltd. Regional Office ,Plot No. 11-12, Sector 25-D, Chandigarhand M/s Danik Bhaskar, Malbrow House, Near DPRO Office, Chhotta Shimla-171002 H.P. for not paying claim of arrears amounting to Rs-15,37,884-00/- (Rs.Fifteen Lakh thirty seven thousand eight hundred eighty four only) Shri Shri Inder Singh Thapa S/o V.S. Thapa R/o Village Balawag, P.O. Badehari,ViaTutu,Tehsil & Distt. Shimla, H.P. as difference of wages actually drawn and due as per recommendation of Majithia Wage Boards (Copy of claim enclosed) constituted under Section 9 & 13(C) of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Condition of Services and Miscellaneous Provisions Act, 1955) is legal and justified ? If yes, to what amount of relief/arrear, along with interest etc the aggrieved employee is entitled to from the above employers/Management?"

Sd/-

Labour-cum- Conciliation Officer,

Shimla Zone, Shimla, H.P.

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LABOUR & EMPLOYMENT DEPARTMENT

OFFICE OF THE LABOUR -CUM-CONCILIATION OFFICER,

SHIMLA ZONE, SHIMLA, H.P.

NOTIFICATION

Shimla-171001, the 29th October, 2016

No:LO/Lab/ID/Majithia/16.—It appears to the undersigned that there exists a dispute on the issue of non-payment of arrear of wages to Shri Upendra Kumar Singh S/O Shri H.N. Singh C/O Shri Naresh Sharma Near Railway Station, Shoghi, Shimla, H.P.171219. and management/employer/Bureau Chief M/S. Dainik Bhaskar, D.B.Corporation Ltd. Regional Office, Plot No:11-12, Sector-25D, Chandigarh and M/S Dainik Bhaskar, Malbrow House Near DPRO Office, Chhota Shimla, Shimla-2, H.P. accruing to him on account of entitlement due to recommendations of the Majithia Wage Board notification w.e.f. 11-11-11.

As per the report under Section 17(2) of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Services) Act, 1955 and Industrial Disputes Act, 1947 of the Labour- cum-Conciliation Officer Shimla Zone, Shimla, the dispute could not be settled dispite during investigation/conciliation proceedings. The report so prepared has been considered and decided that this dispute is required to be legally adjudicated by the Labour Court/Industrial Tribunal.

Therefore, the undersigned while exercising the powers vested in me by the Government of Himachal Pradesh vide Notification No:Shram(A)4-17/11-L dated; 18-10-2016, under Sub Section- 2 of Section 17 of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Conditions of Services) Act, 1955 refers this dispute to the Labour Court/Industrial Tribunal Shimla constituted under Section-7 of the Industrial Disputes Act, 1947 with the following issues:

"Whether the action of the employers M/S. Dainik Bhaskar, D.B.Corporation Ltd. Regional Office, Plot No:11-12, Sector-25D, Chandigarh and M/S Dainik Bhaskar, Malbrow House6765 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 Near DPRO Office, Chhota Shimla, Shimla-2, H.P. for not paying claim of arrears amounting to Rs-7,23,496/- (Rs-Seven lakh twenty three thousand four hundred ninety six only) to Shri Upendra Kumar Singh S/O Shri H.N. Singh C/O Shri Naresh Sharma Near Railway Station, Shoghi, Shimla, H.P.171219., as difference of wages actually drawn and due as per recommendation of Majithia Wage Boards (Copy of claim enclosed) constituted under Section 9 & 13(c) of the Working Journalists and Other Newspaper Employees (Condition of Services and Miscellaneous Provisions Act, 1955) is legal and justified ? If yes, to what amount of relief/arrear, along with interest etc the aggrieved employee is entitled to from the above employers/Management?"

Sd/-

Labour-cum- Conciliation Officer,

Shimla Zone, Shimla, H.P.

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ब अदालत बच्चन सिंह (हि0प्र0से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा

रजनी धीमान पत्नी वीरेन्द्र कुमार निवासी नलहौरा चम्बा शहर तहसील व जिला चम्बा

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद्‌ चम्बा

विषय.-नाम दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में रजनी धीमान पत्नी वीरेन्द्र कुमार निवासी नलहौरा चम्बा शहर तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका सही नाम रजनी धीमान है परन्तु उसका नाम उसकी पुत्री नामक शालिनी के जन्म रिकार्ड में ज्योति गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिन ने नगर परिषद्‌ चम्बा के अभिलेख में सही नाम रजनी धीमान पुत्री नामक शालिनी के जन्म रिकार्ड दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि रजनी धीमान पत्नी वीरेन्द्र कुमार निवासी नलहौरा चम्बा शहर तहसील व जिला चम्बा के नाम की दुरस्ती वारा अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दुरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्टर जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद्‌ चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

-------

ब अदालत बच्चन सिंह (हि0प्र0से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा

कोमल ठाकुर पुत्री गजिंदर सिंह निवासी मतियारा डाकघर मसरूंड तहसील चम्बा

बनाम6766 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में कोमल ठाकुर पुत्री गजिंदर सिंह निवासी मतियारा डाकघर मसरूंड तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 17-09-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि कोमल ठाकुर पुत्री गजिंदर सिंह निवासी मतियारा डाकघर मसरूंड तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

-------

ब अदालत बच्चन सिंह (हि0प्र0से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा

नवीन ठाकुर पुत्र गजिंदर सिंह निवासी मतियारा डाकघर मसरूंड तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में नवीन ठाकुर पुत्र गजिंदर सिंह निवासी मतियारा डाकघर मसरूंड तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 10-01-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नवीन ठाकुर पुत्र गजिंदर सिंह निवासी मतियारा डाकघर मसरूंड तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत दुलाहर विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे। आज दिनांक 27-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।6767 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 ब अदालत बच्चन सिंह (हि0प्र0से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा संदीप कुमार पुत्र वली राज निवासी गांव बेही डाकघर कोटी तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत प्राहनवी विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में संदीप कुमार पुत्र वली राज निवासी गांव बेही डाकघर कोटी तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र नामक उदय ठाकुर की जन्म तिथि 27-10-2013 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत प्राहनवी विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि संदीप कुमार पुत्र वली राज निवासी गांव बेही डाकघर कोटी तहसील चम्बा के पुत्र की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्राहनवी विकास खण्ड चम्बा के पुत्र कीे जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत प्राहनवी विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

_________

ब अदालत बच्चन सिंह (हि0प्र0से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा

मदन कुमार पुत्र जर्मो राम निवासी लोना डाकघर बंदला तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बंदला विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में मदन कुमार पुत्र जर्मो राम निवासी लोना डाकघर बंदला तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 08-03-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बंदला विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मदन कुमार पुत्र जर्मो राम निवासी लोना डाकघर बंदला तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बंदला विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बंदला विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे। 6768 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 आज दिनांक 27-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

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ब अदालत बच्चन सिंह (हि0प्र0से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा

किशोरी लाल पुत्र कीमत राम निवासी लोना डाकघर बंदला तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बंदला विकास खण्ड मैहला

विषय.-जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।

इस अदालत में किशोरी लाल पुत्र कीमत राम निवासी लोना डाकघर बंदला तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 06-09-1991 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बंदला विकास खण्ड मैहला में दर्ज न है।

अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किशोरी लाल पुत्र कीमत राम निवासी लोना डाकघर बंदला तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बंदला विकास खण्ड मैहला के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बंदला विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 26-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

-------

ब अदालत बच्चन सिंह (हि0प्र0से0) उप-मण्डल दण्डाधिकारी चम्बा, जिला चम्बा

किशन सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी गांव कुपाहडा डाकघर मसरूड तहसील चम्बा

बनाम

आम जनता एवं ग्राम सभा, ग्राम पंचायत मसरूड विकास खण्ड चम्बा

विषय.-जन्म सम्बन्धित तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।

इस अदालत में किशन सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी गांव कुपाहडा डाकघर मसरूड तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकीे पुत्री नामक शाक्षी की जन्म तिथि 23-01-2001 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत मसरूड विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।6769 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किशन सिंह पुत्र साहब सिंह निवासी गांव कुपाहडा डाकघर मसरूड तहसील चम्बा के पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत मसरूड विकास खण्ड चम्बा की पुत्री कीे जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 से सांय 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत मसरूड विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 27-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

चम्बा, जिला चम्बा।

---------

ब अदालत श्री प्रीतम चंद शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्रीमती सुनो देवी पत्नी श्री तुलसी राम, निवासी गांव मिहनू, डाकघर चूहन, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी वमय अन्य कागजात इस आश्य से गुजारा है कि उसके पति तुलसी राम सपुत्र श्री महतों राम की मृत्यु तिथि 01-08-2015 है, जोकि ग्राम पंचायत चूहन के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पति की मृत्यु तिथि, ग्राम पंचायत चूहन के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 31-01-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

(प्रीतम चंद शर्मा), कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी (हि0 प्र0)।

---------

ब अदालत श्री प्रीतम चंद शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश श्री जोगिन्द्र राम सुपुत्र श्री साहबो राम, निवासी गांव कंडा, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा

. .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. .प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरूस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यानहल्फी वमय अन्य कागजात इस आश्य से गुजारा है कि उसका सही नाम जोगिन्द्र राम है, जोकि उसके सर्विस रिकॉर्ड व आधार कार्ड में सही 6770 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल बनीखेत ज़रेई में जोगिन्द्र सिंह दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्व-साधारण जनता को बजरिया इश्तहार हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधो-हस्ताक्षरी दिनांक 31-01-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे। आज दिनांक 28-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

(प्रीतम चंद शर्मा),

सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,

डलहौजी ।

--------- ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Reena Kumari d/o Banku Ram, V. P.O. Bairi, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

Channo, Tehsil Bhawanigarh, District Sangrur (Pb.)

2. Lavish Sharma s/o Dharminder Sharma, r/o Chhanno near Govt. Jasmeen School, P.O. . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दोनों आवेदकों ने इस न्यायालय में एक दूसरे के साथ विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 30-01-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23-11-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

-------

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Uttam Chand s/o Sh. Bali Ram, r/o V. P.O. Sohari, Tehsil Barsar, District Hamirpur (H.P.).

Chamba (H.P.)

2. Rekha Devi d/o Chand, r/o Vill. Dadori, P.O. Bhadela, Tehsil Salooni, District . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।6771 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी नं0 1 व 2 ने इस न्यायालय में विवाह करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह की अनुमति प्रदान करने बारे एतराज हो तो दिनांक 29-03-2017 तक या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 29-12-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

___________

ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. किशोरी लाल सुपुत्र तारा चन्द, r/o गांव व डा0 बड़ागां. तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, (हि0 प्र0)

2. शिल्पा कुमारी सुपुत्री जगरनाथ, r/o गांव ठौ0, डा0 बड़ाग्राम, तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर . .प्रार्थी। (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त प्रार्थी नं0 1 व 2 ने इस न्यायालय में विवाह करने की अनुमति प्रदान करने हेतु आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह की अनुमति प्रदान करने बारे एतराज हो तो दिनांक 23-03-2017 तक या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 23-12-16 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मेघ राम पुत्र श्री टई राम, निवासी गांव शिला, डाकघर खडाहण, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, . . प्रार्थी हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी 6772 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 उनवान मुकदमा.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती ग्राम पंचायत अडडू, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0। मेघ राम पुत्र श्री टई राम, निवासी गांव शिला, डाकघर खडाहण, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि वह अपने पुत्र का नाम ग्राम पंचायत अडडू के पंचायत रिकार्ड में अभिषेक से बदल कर राहुल रखना चाहता है। आवेदक ने अपना ब्यान हल्फिया स्वयं सत्यापित व नकल परिवार ग्राम पंचायत अडडू प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि उसके पुत्र का नाम सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दरुस्त किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 31-01-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत अडडू को नाम दरुस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-12-2016 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

सरजीवना देवी पुत्री श्री शिव राम, निवासी गांव व डाकघर शोली, उप-तहसील ननखरी, जिला . . प्रार्थीया शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकदमा.-प्रार्थना-पत्र नाम दरुस्ती ग्राम पंचायत शोली, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0। सरजीवना देवी पुत्री श्री शिव राम, निवासी गांव व डाकघर शोली, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि उसका नाम ग्राम पंचायत शोली के पंचायत रिकार्ड में सरोजना देवी दर्ज है जो कि गलत है और स्कूल प्रमाण पत्र में सरजीवना देवी दर्ज है जिसकी वह दरुस्ती करके सरजीवना रखना चाहती है। आवेदिका ने शपथ-पत्र स्वयं सत्यापित कर ब्यान किया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में सरोजना देवी के बजाए सरजीवना देवी दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो तो दिनांक 31-01-2017 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त नाम दरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत शोली को नाम दरुस्त करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 30-12-2016 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।6773 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0

मान सूख पुत्र स्व0 श्री बिजलू राम, निवासी गांव दरोटी, डाकघर दनावली, उप-तहसील ननखरी, . . प्रार्थी जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी उनवान मुकदमा.-मकफूद उल खबरी इन्तकाल जायज वारसान जिया लाल पुत्र स्व0 गोपू, चक बगलती व लहाडू, पटवार वृत बगलती व खुन्नी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0, के राजस्व कागजात में तस्दीक करने बारे।

यह दरख्वास्त श्री मान सूख पुत्र स्व0 श्री बिजलू राम, निवासी गांव दरोटी, डाकघर दनावली, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0 ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि प्रार्थी के चाचा श्री जिया लाल पुत्र स्व0 श्री गोपू, गांव दरोटी, डा0 दनावली, उप-तहसील ननखरी जो करीब 65-70 सालों से लापता है। जिस का आज दिन तक कोई पता न चला है। न ही उसकी कोई चिटठी पत्र आया है न ही दूरसंचार आदि से कोई सम्पर्क हुआ है। प्रार्थी का चाचा श्री जिया लाल पुत्र स्व0 गोपू, चक बगलती व लाहडू, पटवार वृत बगलती व खडाहण के खाना मालिक में दर्ज कागजात है। इसलिए वादी प्रतिवादी जिया लाल के जायज वारसान के हक में मकफूद उल खबरी इन्तकाल तस्दीक करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को या जिया लाल प्रतिवादी यदि जीवित हो को मकफूद उल खबरी इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 31-01-2017 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार मकफूद उल-खबरी का इन्तकाल जायज वारसान के हक में तस्दीक करने के आदेश पारित किए जाएंगे। आज दिनांक 30-12-2016 को मेरेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

मोलक राज गौतम, नायब तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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न्यायालय सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग सुन्नी, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

वाद संख्या : 1/XIII-A-I/2017

तारीख मरजुआ : 10-01-2017 श्री विजय कुमार बनाम आम जनता दरख्वास्त बराये दरुस्ती नाम।

हरगाह खास व आम को बजरिया नोटिस सूचित किया जाता है कि श्री विजय कुमार पुत्र जुगेश्वर दत, निवासी महाल कांगरी, परगना बडाबल, तहसील सुन्नी, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में बेसरदत पुत्र जुगेश्वर दत दर्ज है जो कि गलत है परन्तु पंचायत रिकार्ड व अन्य प्रमाण-पत्र में नाम विजय कुमार पुत्र श्री जुगेश्वर दत दर्ज है जो कि सही व सत्य है। उन्होंने उसे ठीक करने के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। 6774 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 अतः इस प्रार्थना-पत्र बारे आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने में आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति लिखित रुप में दिनांक 13-02-2017 अथवा इससे पूर्व इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। तदोपरान्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10-01-2017 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सुन्नी।

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In the Court of Shri Hemis Negi, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (Urban)

In the matter of :

1. Shri Dewan Rabindranath Soni s/o Late Shri DKN Soni, r/o The Retreat Chaura Maidan, Shimla, Himachal Pradesh-171004.

2. Mrs. Suman Soni d/o Late Shri K R Yadav, r/o The Retreat Chaura Maidan, Shimla, . . Applicants.

Himachal Pradesh-171004

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of Marriage under section 15 of the Special Marriage

Act, 1954.

Shri Dewan Rabindranath Soni and Mrs. Suman Soni have filed an application alongwith affidavits before the court of undersigned on 17-01-2017 under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they had solemnized their marriage on 27th February, 1985 at New Delhi and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before within 30 days from the date of publication of this notice in official Gazette after that no objection will be entertained and marriage will be solemnized accordingly.

Issued today on 17th day of January, 2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Shimla (Urban).

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 170/16 श्री राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द, निवासी बायांकुआं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनामराजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 आम जनता 6775 . . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री राकेश कुमार पुत्र स्व0 श्री तारा चन्द, निवासी बायांकुआं, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 15-2-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत जामनीवाला में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 15-2-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को राकेश कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जामनीवाला, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.............................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त राकेश कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.......................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। -------- ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 172/16 श्री Tsering Phuntsok पुत्र श्री Bhula, निवासी Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, . . वादी। जिला सिरमौर

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री Tsering Phuntsok पुत्र श्री Bhula, निवासी Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 18-08-1979 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो आवेदक ने दो गवाहों के शपथ-पत्र भी अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत Dobri Salwala में अपनी उपर वर्णित जन्म तिथि 18-08-1979 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री Tsering Phuntsok की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Dobri Salwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री Tsering Phuntsok की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6776 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश प्रकरण संख्या : 173/16 Ms. Penpa Dolma पुत्री श्री Sangpo, निवासी S.T.S.Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा . . वादिया। साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ms. Penpa Dolma पुत्री श्री Sangpo, निवासी S.T.S.Tibetan Society Puruwala, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 13-11-1978 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत Dobri Salwala में अपनी जन्म तिथि 13-11-1978 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को Ms. Penpa Dolma की जन्म तिथि ग्राम पंचायत Dobri Salwala, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त Ms. Penpa Dolma की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक..............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण संख्या : 174/16 श्री शाम सुन्दर पुत्र श्री जगदीश लाल, निवासी बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शाम सुन्दर पुत्र श्री जगदीश लाल, निवासी बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 26-3-1958 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा6777 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत बद्रीपुर में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 26-3-1958 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री शाम सुन्दर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री शाम सुन्दर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.........................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सावन राम शर्मा, निवासी वातामण्डी, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादी। सिरमौर

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

उनवान मुकद्दमा.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री नरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री सावन राम शर्मा, निवासी वातामण्डी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री मधुरिमा की जन्म तिथि 8-7-1989 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 8-7-1989 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 मधुरिमा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 मधुरिमा की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.......................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6778 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 जनवरी, 2017/1 माघ, 1938 CHANGE OF NAME I, Mohan Singh s/o Shri Kahan Singh, r/o VPO Sataun, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, Himachal Pradesh have changed my name from Mohan Singh to Mohnish Kanwar for all future purpose.

MOHAN SINGH,

s/o Shri Kahan Singh,

r/o VPO Sataun, Tehsil Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 January 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-01-21.203_gazette_2017-21_01_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-01-21.203_gazette_2017-21_01_2017.