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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 208, 01 February 2017

Published 01 February 2017

Gazette no.
208
Gazetteid
208/GAZETTE/2017-01/02/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-02-01.208_gazette_2017-01_02_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2017

संख्याः ई0एक्सएन-एफ(10)-21/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सख्यांक 9) की धारा 3 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची-2 में तारीख 01-02-2017 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्‌ :-

208-राजपत्र/2017-01-02-2017 (6845)6846 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 संशोधन अनुसूची-2 का संशोधन.--हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 से संलग्न अनुसूची-2 में विद्यमान प्रविष्टि संख्याः 14 के पश्चात्‌ नई प्रविष्टि संख्याः 15 अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ः-

"15. हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 से संलग्न अनुसूची-क के भाग-I, भाग-I-'क', भाग-2, भाग-3-'क', भाग-2-'कक' और भाग-3 में वर्णित समस्त कराधेय माल, जब ई-कामर्स के माध्यम से ऑनलाईन क्रय किया गया हो । 5 प्रतिशत ।"।

आदेश द्वारा, हस्तक्षरित/- सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-21/2016 dated

31 /01/2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st January, 2017

No.EXN-F(10)-21/2016.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) of section 3 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No. 9 of 2010), the Government of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendment in the Schedule-II appended to the Act ibid with effect from 01-02-2017, namely:-

AMENDMENT

Amendment of Schedule-II.—In Schedule-II appended to the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010, after existing entry No.14, a new entry No.15 shall be inserted, namely:-

"15. All taxable goods mentioned in Part-I, Part-I 'A', Part-II,Part-II- 'A', Part-II-'AA' and Part-III of Schedule-A appended to the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, when purchased online through e-commerce. 5%.".

By order, Sd/- Secretary (E&T).

___________

''मजबूत लोकतन्त्र-सबकी भागीदारी'' निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ब्लॉक नम्बर-38, एस0डी0ए0 कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

शिमला-9, 27 जनवरी, 2017

संख्याः 5-13/2011-ईएलएन.--प्रशासनिक सुधार विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पीईआर (एआर) ए (4)1/2007, दिनांक 25 जून, 2007 तथा पीईआर (एआर) एफ(7)2/98, दिनांक 3 अगस्त,6847 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 2007 द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसरण में, निर्वाचन विभाग द्वारा अपनी वार्षिक सामान्य प्रशासनिक रिपोर्ट 2015-2016 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 4 की उप-धारा 1 (बी) में दर्शाए गए बिन्दूओं पर आधारित समस्त सूचना को सम्मिलित करके दिनांक 11-01-2017 को विभागीय वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निर्वाचन विभाग की वैबसाईट http://ceohimachal.nic.in पर अपलोड विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट 2015-2016 को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से जन-साधारण की जानकारी हेतु अधिसूचित करने के सहर्ष आदेश देते है।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव।

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2017

संंख्याः र्ई0एक्स0एन0-एफ(10)-21/2016.--हिमाचल प्रदेेश केे राज्यपाल, हिमाचल प्रदेेश मूूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम सख्यांंक 12) की धारा 63 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियोेंं का प्रयोेग करतेे हुुए, अधिसूूचना संंख्याः र्ई.एक्स.एन.-एफ(5)-4/2005 तारीख 02-12-2005 द्वारा अधिसूूचित औैर राजपत्र, (असाधारण) हिमाचल प्रदेेश मेेंं तारीख 7-12-2005 कोे प्रकाशित हिमाचल प्रदेेश मूूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 का औैर संंशोेधन करनेे केे लिए निम्नलिखित नियम बनातेे हंैंै, अर्थात्‌्‌ः-

संशोधन

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) येे नियम तारीख 01-02-2017 से प्रवृत्त होंगे ।

2. नए नियम 59-क का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 (जिस इसमें इसके पश्चात्‌ 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 59 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः--

"59-क. माल के वाहक आदि का रजिस्ट्रीकरण. --(1) माल के वाहक या कुरिअर अभिकर्ता या माल के किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति द्वारा प्ररूप मू0प0क0-6-अ में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी जहां पर उसके कारबार का स्थान है, जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "निर्धारण प्राधिकारी" कहा गया है, को विभाग की ऑफिशियल वैवसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली प्रस्तुत किया जा सकेगाः परन्तु माल का वाहक या कुरिअर अभिकर्ता या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति जिसने इस उपनियम के अधीन ऑनलाइन आवेदन किया है, रजिस्ट्रीकरण हेतु सम्बन्धित निर्धारण प्राधिकारी को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से दस कार्यशील दिनों के भीतर प्ररूप-मू0प0क0-6-ख में उसकी हार्डकापी प्रस्तुत करेगा ।

(2) धारा 35 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित प्रतिभूति निम्नलिखित रीति में होगी, अर्थात्‌्‌ः- 6848 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 (क) प्ररूप-मू0प0क0-3 में समुचित मूल्य के नॉन ज्युडिशियल पेपर पर प्रत्येक केवल `50,000/-(पचास हजार) रूपए की दो विलायक प्रतिभूतियों सहित निष्पादित स्वीय बन्ध-पत्र।

या

(ख) सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या सम्बद्व जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी के नाम से सम्यक रूप से प्रतिज्ञात एक लाख रूपए की सावधि जमा रसीद । (3) जब किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति, बन्ध-पत्र के रूप में है और प्रतिभू दीवालिया हो जाता है या अन्यथा अक्षम हो जाता है या उसकी मृृत्यु हो जाती है अथवा प्रतिभूति वापिस ले लेता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी किसी घटना के घटित हो जाने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने वाले प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी धटना के तीस दिन के भीतर नई प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा। (4) रजिस्ट्रीकरण के लिए निवेदन ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के 24 घण्टे की भीतर अनुमोदित किया जाएगा और प्ररूप -मू0प0क0-6-ख में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की हार्ड कापी तत्पश्चात्‌ किसी भी कार्यशील दिवस को आवेदक द्वारा प्राप्त की जा सकेगी। दस्तावेजों की हार्डकापी की प्राप्ति के पश्चात्‌ निर्धारण प्राधिकारी द्वारा ऐसी आवश्यक जांच/पड़ताल की जाएगी जैसी यह अनिवार्य समझे। यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो निर्धारण प्राधिकारी दस कार्यशील दिनों के भीतर उसे सुधारने (सही करने) का निदेश देगा, ऐसा न होने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 या तद्‌धीन बनाए गए नियमों के अधीन निलम्बन या रद्‌दकरण के लिए दायी होगा। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, आवेदन की प्राप्ति की तारीख या कर के संदाय के दायित्व के प्रारम्भ की तारीख से अर्थात्‌ उस तारीख से जब स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश कारित हुआ है, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगा ।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अन्य विशिष्टियों के साथ निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करेगा :-

(क) कारबार की अवस्थिति और कारबार की कोई अन्य शाखा;

(ख) कारबार की प्रकृृति/स्वरूप; और

(ग) कर या विवरणी की अवधि ।

(6) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को कारबार के प्रमुख स्थान पर रखा/प्रदर्शित किया जाएगा और इसकी सत्यापित प्रति को कारबार के प्रत्येक अतिरिक्त स्थानों, जिससे यह सम्बन्धित है, पर रखा/ प्रदर्शित किया जाएगा।

(7) मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के खो जाने, नष्ट होने, विरूपित या विकृत हो जाने की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति/नकल जारी की जा सकेगी ।"।

3. नए प्ररूप मू0प0क06-क और मू0प0क06-ख का अन्तःस्थापन.--उक्त नियमों के प्ररूप मू0प0क06-क के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगेः--

''प्ररूप-मू0प0क0 6-क

[नियम 59-क देखें]

माल के वाहक/कुरिअर अभिकर्ता/माल के प्रभारी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन।

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोेटो चिपकाएं6849 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 मैं,...............................................प्रधान अधिकारी, सुपुत्र श्री/श्रीमति.............................. हिमाचल प्रदेश में परिवहन कारबार चलाने वाले परिवाहक, वाहक या परिवाहक अभिकर्ता, जिनकी विशिष्टियां नीचे दी गईं हैं, की ओर से हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अधीन एतद्‌द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता हूं।

1. परिवाहक, कुरिअर या परिवाहक अभिकर्ता का पूरे डाक पते सहित नाम और दूरभाष नम्बर तथा ई-मेल आई डी, यदि कोई हो :-

(i) नामः
(ii) पता ः
(iii) दूरभाष नम्बर :
(iv) ई-मेल :

2. कारबार के क्रियाकलापों के प्रधान अधिकारी या प्रभारी प्रबन्धक का नाम, पदनाम और पता :-

(i) पदनामः
(ii) पता ः

3. प्रधान कार्यालय की अवस्थिति/हिमाचल प्रदेश में कारबार का स्थानः-

(i) भवन का नाम, यदि कोई हो ः
(ii) वार्ड नम्बर :
(iii) शहर/गांव का नाम :
(iv) डाकधर :
(v) जिला ः

4. कारबार की शाखाआें/अन्य स्थानों की अवस्थिति :- (यदि अनिवार्य हो तो एक पृृथक शीट संलग्न की जाए)

शाखाआें की विशिष्टियां शाखा-I शाखा- II शाखा- III
(i) भवन का नाम, यदि कोई हो (ii) वार्ड नम्बर (iii) सड़क/गली का नाम (iv) शहर का नाम (v) डाकघर (vi) जिला

5. गोदाम/भण्डारकों की अवस्थितिः- (यदि अनिवार्य हो तो पृृथक शीट लगाएं)

(क) प्रधान कार्यालय के लिए

प्रधान कार्यालय का नाम गोदामोेंं की अवस्थिति
गोदाम- I गोदाम- II गोदाम- III
शाखा का नाम गोदामोेंं की अवस्थिति
गोदाम- I गोदाम- II गोदाम- III
6850 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 (ख) शाखा (शाखाआें के लिए)

6. कारबार के प्रारम्भ होने की तारीख :

7. कारबार का स्वरूप (स्वत्वधारिता /सहभागिता/ कम्पनी/ सहकारी सोसाइटी/क्लब/ व्यक्तियों का समूह/ एच यू एफ/ सरकारी विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम आदि) :

8. पैन संख्या :

9. सेेवा कर संख्या :

10. स्वत्वधारी/सहभागी/निदेशक/सदस्य/कर्ता/ कार्यालय प्रधान आदि के नाम और पता (पते)ः-

क्रम संख्या नाम पिता/पति का नाम पदनाम आयु स्थायी पता वर्तमान पता हस्ताक्षर
1. 2. 3. 4. 5.

11. निम्नलिखित विशिष्टियों सहित बैंकर्स के व्यौरे :-

क्रम संख्या बैंक/शाखा का नाम और पता जिसके नाम का खाता है बचत खाता या चालू खाता खाता संख्या

12. प्रधान कार्यालय का पूरा पता यदि हिमाचल प्रदेश से बाहर स्थित है

13. भाषा जिसमें लेखा बहियों को अनुरक्षित किया गया है

14. आवेदक द्वारा अपनाया गया लेखा वर्ष

15. उस स्थान का पूरा पता जहां लेखा बहियॉं रखी हैं6851 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 16. दी गई प्रतिभूति का व्यौरा

क्र म संख्या प्रतिभूति की किस्म प ्रतिभू का नाम (यदि लागू है) रकम कारबार का नाम और टिन जिसमें प ्रतिभू का, यदि कोई हो, हित है की अवसान अवधि (सावधि जमा रसीद की दशा म ) ं े

मैं एतद्‌द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि उपरोक्त विवरणियां मरे ी पूर्ण जानकारी और विश्वास से सत्य और सही हैं ।

स्थानः.......................

हस्ताक्षर पदनाम

प्ररूप-मू0प00क-6-ख

(नियम 59-क देखेेंं)

माल के वाहक/कुरिअर अभिकर्ता/ माल के प्रभारी व्यक्ति के लिए रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र । रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्याः

जारी करने वाला कार्यालय :

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....................................................................................(सवत्वधारी/कुरिअर/ परिवाहक अभिकर्ता का नाम) जिसका कारबार का प्रधान कार्यालय............................................................................... (पूरा पता) में स्थित है, को हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 के अधीन.............. ......................को रजिस्ट्रीकृृत किया जा चुका है।

1. कारबार का स्वरूप है :

2. स्वत्वधारी/भागीदार/ निदेशक आदि का/ के नाम और पता (पते) :

(क) (ख) (ग) (घ) (ङ)

3. शाखाएं स्थित हैंः (पूरा पता दें)

शाखा-I शाखा-II शाखा-III शाखा- IV

4. स्टेशन में गोदामों/भण्डारकों की अवस्थिति जहां प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालय अवस्थित हैं

कार्यालय का वर्गीकरण गोदाम-I (अवस्थान) गोदाम-II (अवस्थान) गोदाम-III (अवस्थान)
प्रधान कार्यालय
शाखा-I
शाखा-II
शाखा-III
6852 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 5. वह मासिक विवरणी (प्ररूप-ई.टी.- I-अ में) प्रस्तुत करने के लिए दायी होगा ।

यह प्रमाण-पत्र प्रधान कार्यालय के किसी सहजदृृश्य स्थान पर प्रदर्शित किया जाएगा और शाखाओं के लिए प्रमाण-पत्र की प्रतियां हर एक शाखा के सहजदृृश्य स्थान पर प्रदर्शित की जाएंगी ।

निर्धारण प्राधिकारी ।"।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- सचिव (आबकारी एवं कराधान)।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No. EXN-F(10)-21/2016 dated

31/01/2017 as required under clause(3) of articles 348 of the Constitution of India.]

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st January, 2017

File No. EXN-F(10)-21/2016.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 63 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 notified vide notification No. EXN-F(5)-4/2005 dated 2.12.2005 and published in the Rajpatra (Extraordinary) Himachal Pradesh dated 7.12.2005, namely:-

AMENDMENT

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from 01.02.2017.

2. Insertion of new rule 59-A.—In the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005 (hereinafter referred to as the "said rules"), after rule 59, the following new rule shall be inserted, namely:—

"59-A Registration of Carrier of Goods etc. (1) The application for registration in Form- VAT-VIA may be submitted by a Carrier of goods or Courier agent or any other person in- charge of the goods electronically, through the official web-site of the Department to the Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer in-charge of the district where he has a place of business hereinafter referred to as, " Assessing Authority" :

Provided that the Carrier of goods or Courier agent or any other person in-charge, who has filed an online application under this sub-rule, shall submit hard copy thereof within 10 working days from the date of submission of online application to the concerned Assessing Authority for registration in Form-VAT VI-B.

6853 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

(2) The security required to be furnished under section 35 for registration shall be in the following forms, namely :—

(a) personal bond with two solvent sureties of Rs. 50,000 (fifty thousand) each executed in Form VAT-III on a non-judicial paper of the appropriate value.

OR

(b) a fixed deposit receipt of Rupees one lakh duly pledged in the name of Assistant Excise and Taxation Commissioner or Excise and Taxation Officer in-charge of the district concerned.

(3) Where the security furnished by a person is in the form of a surety bond and the surety becomes insolvent or is otherwise incapacitated or dies or withdraws, the person shall, within fifteen days of the occurrence of any of these events, inform the authority granting the registration, and shall, within thirty days of such occurrence, furnish a fresh security.

(4) The request for registration shall be approved within 24 hours of the submission of the online application and hard copy of the Registration Certificate in Form VAT-VI-B may be collected by the applicant on any working day thereafter. The Assessing Authority shall conduct the necessary inquiry/verification as it may consider necessary after receipt of the hard copy of the documents. In case any discrepancy is noticed, the Assessing Authority shall direct him to rectify the same within 10 working days failing which the Registration Certificate shall be liable for suspension or cancellation under the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 and rules made thereunder. The Registration Certificate shall be valid from the date of receipt of application or from the date of commencement of liability to pay tax i.e. from the date on which the entry of goods has been caused into the local area, whichever is earlier.

(5) The Registration Certificate shall specify the following, amongst other particulars :—

(a) the location of the business and any other branch of the business; (b) the nature/style of the business; and (c) the tax or the return period.

(6) The Registration Certificate shall be kept and displayed at the principal place of business and its attested copy shall be kept and displayed at each of the additional places of business to which it relates.

(7) A duplicate copy of Registration Certificate may be issued in case the original Registration Certificate has been lost, destroyed, defaced or mutilated.".

3. Insertion of new Forms VAT VI-A and VAT VI-B.—In the said rules, after Form VAT-VI, the following new Forms shall be inserted, namely:—

"FORM-VAT VI-A

[See rule 59 A]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF CARRIER OF GOODS/ COURIER

AGENT/ PERSON IN-CHARGE OF GOODS

Affix Passport size Photograph of applicant 6854 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 I, ..................................Principal officer, son of Sh./ Smt............... on behalf of the transporter, carrier or transporting agent carrying on transport business in Himachal Pradesh, whose particulars are given below, hereby apply for registration under Section 35 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005.

1. Name with full postal address of the transporter, courier or transporting agent with Telephone number and email id, if any:—

(i) Name:
(ii) Address:
(iii) Telephone No:
(iv) E-mail:

2. Name, designation and address of principal officer or a manager in-charge of the affairs of the business:—

(i) Designation:
(ii) Address:

3. Location of the principal office/ place of business in Himachal Pradesh:—

(i) Name of the building if any:
(ii) Ward No.:
(iii) Name of the Town/ Village:
(iv) Post Office:
(v) District:

4. Location or branches/ other places of business (a separate sheet may be enclosed, if necessary) :—

Particulars of branches Branch-I Branch-II Branch-III
(i) Name of the building, if any
(ii) Ward No.
(iii) Name of the road/ street
(iv) Name of the town
(v) Post Office
(vi) District
6855 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

5. Location of godowns/ warehouses:- (attach separate sheet, if necessary)

(a) For principal office

Name of the principal office Location of godowns
Godown-I Godown-II Godown-III

(b) For branch(es)

Name of the principal branch Location of godowns
Godown-I Godown-II Godown-III

7. Style of business (proprietorship/ partnership/ company/co-operative society/club/ Association of persons/H.U.F/Govt. Department/ Public Sector Undertaking etc.

8. PAN No.

9. Service Tax Number

10. Name(s) and address(es) of the Proprietor/Partners/ Directors/Members/Karta /Head of Office etc.:-

Sl. No. Name Father's/ Husband's Name Designation Age Permanent Address Present Address Signature
1. 2. 3. 4. 5.

11. Details of Bankers, with following particulars:-

Sl. No. Name & address of the Bank Branch In whose name the account stands Whether saving or current account Account Number

6856 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 12. Full Address of the Principal Head Office, if situated outside Himachal Pradesh

13. The language in which books of accounts are maintained

14. The accounting year followed by the applicant

15. Full address of the place where books of Accounts are kept 16. Detail of Security Furnished

Sl. No. Type of security Name of the surety (if applicable) Amount Name and TIN of the business in which surety has an interest if any. Date of expiry (in case of FDR)

I do hereby solemnly declare that the above statements are true to be best of my knowledge and belief.

Place________

Signature Designation

FORM-VAT-VI-B

(See rule 59 A)

CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR CARRIER OF GOODS/ COURIER AGENT/ PERSON INCHARGE OF GOODS

Registration Certificate No.:

Office of issue:

This is to certify that _____________(name of transporter/ Courier/ transporting agent) with principal office at_________________________(full address) has been registered under section 35 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 on ________ day of _____________ 1. The style of the business is:

2. Name(s) and address(es) of the Proprietor/ Partner/ Director etc.:

(a) (b) (c) (d) (e)6857 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 3. Branches located at: (Give full address)

Branch-I Branch-II Branch-III Branch-IV

4. Location of godowns/ warehouses in the station where the principal office and branch office(es) are located.

Type of office Godown-I (Location) Godown-II (Location) Godown-III (Location)
Principal office
Branch-I
Branch-II
Branch-III

5. He shall be liable to submit monthly return (in Form ET- I-A).

This certificate shall be displayed at a conspicuous place of the principal office and the copies of the certificate for the branches shall be displayed at conspicuous places of the respective branches.

Assessing Authority.".

By order, Sd/ Secretary (E&T).

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आबकारी एवं कराधान विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2017

संख्याः ई0एक्सएन-एफ(10)-21/2016.-हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम सख्यांक 9) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये नियम तारीख 01-02-2017 से प्रवृत्त होंगे ।

2. नए नियम 4-क का अन्तःस्थापन.-हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर नियम, 2012 के नियम 4 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नया नियम 4-क अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ः- "4-क. ई-कामर्स के रजिस्ट्रीकरण और उस पर कर के संदाय के लिए प्रक्रिया.-(1) माल का वाहक या कुरिअर अभिकर्ता या माल का कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ "डीम्ड6858 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 आयातक" कहा गया है), जो स्थानीय क्षेत्र में अधिनियम की अनुसूची-2 की प्रविष्टि संख्या 15 के सामने विनिर्दिष्ट ई-कामर्स (ऑनलाईन शॉपिंग) के माध्यम से क्रय किए गए माल का प्रवेश कराना चाहता है, से इस नियम के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करना अपेक्षित होगा । (2) माल के वाहक या कुरिअर अभिकर्ता या माल के किसी अन्य प्रभारी व्यक्ति (डीम्ड आयातक) को विभाग की ऑफिशियल वैबसाईट के माध्यम से प्ररूप मू0प0क0-6-क में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना करना होगा और उसके सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर, आवेदन प्ररूप में वर्णित ई-मेल आईडी पर यूसर आईडी और पासवर्ड इस संदेश के साथ भेजा जाएगा कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की हार्डकापी को किसी भी कार्यशील दिवस को प्राप्त किया जा सकेगा और ऑनलाईन सेवाओं से सम्बन्धित समस्त भावी पत्राचार, प्ररूप मू0प0क0-6-क में दिए गए आवेदन में इंगित ई-मेल आई डी और मोबाइल नम्बर पर ही संसूचित किया जाएगा। यूसर आईडी और पासवर्ड के सफलतापूर्वक जारी हो जाने पर निर्णीत (डीम्ड आयातक), इस नियम के उपनियम (3) के अनुसार अग्रिम संदाय करने के पश्चात्‌ विनिर्दिष्ट माल का प्रवेश करवा सकेगा । निर्धारण प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 59-क के उपबन्धों के अनुसार प्ररूप मू0प0क-6-ख में आवेदक को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा ।

(3) डीम्ड आयातक स्थानीय क्षेत्र में माल का प्रवेश से पूर्व इन नियमों से संलग्न प्ररूप-ईटी-2 में विभाग की ऑफिशियल वैबसाईट के माध्यम से प्रकटन (मेनिफेस्ट) को ऑनलाईन अपलोड करेगा और सफलतापूर्वक अपलोड करने के पश्चात्‌ पावती जैनरेट की जाएगी और तत्पश्चात्‌ ऐसे विनिर्दिष्ट माल का वहन करने वाले माल यान, प्ररूप ईटी-2 में पावती रसीद और प्रकटन की मुद्रित प्रतियों के साथ राज्य में प्रवेश कर सकेंगे ।

(4) उप नियम (3) के अनुसार ऑनलाइन घोषणा करने से पूर्व डीम्ड आयातक को विभाग की ऑफिशियल वैबसाईट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक संदाय द्वारा अग्रिम प्रवेश कर के रूप में न्यूनतम `1,00,000/- (एक लाख रूपए केवल) जमा करना होगा । तथापि कोई अधिकतम सीमा नहीं है और डीम्ड आयातक कारबार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अग्रिम प्रवेश कर की अधिकतम रकम जमा करा सकेगा । प्ररूप ईटी-2 में की गई प्रत्येक ऑनलाईन घोषणा के लिए संदेय प्रवेश कर को केवल 10,000/- (दस हजार) रूपए की अतिशेष सीमा तक विभाग के आई टी सिस्टम में उललब्ध अग्रिम रकम से स्वतः काट लिया जाएगा । तत्पश्चात्‌ डीम्ड आयातक से केवल 1,00,000/-(एक लाख) रूपए के न्यूनतम अतिशेष तक के अग्रिम प्रवेश कर की क्षतिपूर्ति करने की अपेक्षा होगी, ऐसा न होने पर ऑनलाईन घोषणाएं स्वतः ही बन्द (ब्लाक)हो सकेंगी। डीम्ड आयातक द्वारा कारबार के बन्द किए जाने पर केवल 10,000/- (दस हजार) रूपए की अतिशेष सीमा, यथास्थिति, प्रतिसंदाय या समायोजन के लिए उपलब्ध होगी।

(5) यदि माल वापिस किया जाना है तो डीम्ड आयातक स्थानीय क्षेत्र से जाते समय इन नियमों से संलग्न प्ररूप-ईटी-3 में ऑनलाईनघोषणा या प्रकटन करेगा । ऐसे माल के वापस किए जाने से देय प्रवेश कर का प्रतिदाय विभाग के आई टी सिस्टम द्वारा स्वतः ही डीम्ड आयातक के लेखा में सम्यक रूप से जमा हो जाएगा। तथापि, प्रवेश कर के प्रतिदाय की प्रसुविधा केवल तभी उपलब्ध होगी यदि स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के तीस दिन केभीतर प्ररूप ईटी-3 में घोषणा की गई हो।

(6) प्रत्येक डीम्ड आयातक, मास के पूरा होने के तीस दिन के भीतर विभाग की ऑफिशियल वैबसाईट के माध्यम से इन नियमों से संलग्न प्ररूप-ईटी-प् क में मासिक विवरणी को ऑनलाईन प्रस्तुत करेगा।

(7) यदि डीम्ड आयातक बिना किसी समुचित कारण के उप नियम (6) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो वह दस दिन की अवधि तक ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में देरी के लिए शास्ति-स्वरूप 100/- (एक सौ) रूपए की रकम के बराबर की संदत्त करने के लिए दायी होगा, तत्पश्चात्‌ शास्ति, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, 500/-(पांच सौ) रूपए प्रतिदिन हो जाएगीः परन्तु जहां कोई कर संदेय नहीं है वहां ऐसी शास्ति प्रत्येक विवरणी के लिए 500/-(पांच सौ) रूपए से अधिक नहीं होगी । (8) यदि किसी संभाव्य घटना के कारण ऑनलाईन घोषणा सम्भव न हो तो आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पास ऐसी अवधि, जैसी वह उचित समझे के लिए मैन्युअल घोषणा अनुज्ञात करने की शक्ति होगी।6859 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 तत्पश्चात्‌ ऐसी मैन्युअल घोषणा करने के लिए डीम्ड आयातक, स्थानीय क्षेत्र में पे्रषण या माल के प्रवेश द्वार की निकटतम पड़ताल चौकी (चैक-पोस्ट) या बैरिअर के प्रभारी अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी जो विभाग की चैक-पोस्ट या बैरिअर पर कर्त्तव्यारूढ़ आबकारी और कराधान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, के समक्ष प्ररूप ईटी-2 में प्रकटन (मैनिफैस्ट) की हार्डकापी प्रस्तुत करेगा और कर्तव्य (ड्‌यूटी) पर ऐसा प्रभारी अधिकारी प्रकटन को स्टाम्पित करके प्रेषण अनुज्ञात कर देगा। तथापि, डीम्ड आयातक, चैक-पोस्ट या बैरिअर पर कर्त्तव्यारूढ़ प्रभारी अधिकारी के समाधानप्रद यह सुनिश्चित करेगा कि उसके खाते में प्रवेश कर का पर्याप्त अतिशेष है, ऐसा न होने पर उसे ऐसे माल के विरूद्व देय प्रवेश कर को चैक पोस्ट या बैरिअर पर जमा करना होगा । डीम्ड आयातक से ऑनलाईन घोषणा प्रणाली की बहाली के तीन दिन के भीतर प्ररूप ईटी-2 में मैन्युअली घोषित प्रकटन (मैनिफेस्ट) की ऑनलाईन प्रति अपलोड करने की अपेक्षा होगी। वापस किए गए माल, यदि कोई हो, की दशा में समरूप प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगी।

(9) यदि डीम्ड आयातक पर्याप्त कारण के बिना उप नियम (3), (5) और इस उपनियम के उपबन्धों की अपेक्षाओं का अनुसरण करने में असफल रहता है तो आयुक्त या हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ उसे शास्ति के रूप में देयकर की रकम के पचास प्रतिशत के बराबर की रकम संदत्त करने के लिए निदेश दे सकेगा ।"।

3. नए प्ररूप ई.टी.-1 क, ई.टी.-2 और ई.टी.-3 का अन्तःस्थापन.-उक्त नियमों के प्ररूप ई.टी.-1 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नए प्ररूप अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ः-

"प्ररूप-ई.टी.-1-क

(नियम 4-क का उप नियम (6) देखें)

आयतक का नामः

पी.ए.एनः

विवरणी अवधिः

प्रवेश कर की गणनाः-

रूपयों में

1. पूर्ववर्ती मास से आगे लाई गयी प्रवेश कर की रकम
2. मास के दौरान ऑनलाईन जमा किए गए कर की रकम
3. मास के दौरान बैरिअर पर मैन्युअॅली जमा किए गए कर की रकम, यदि कोई हो
4. उपलब्ध कर की रकम (1+2+3)
5. मास के दौरान ऑनलाईन घोषित प कटन (मैनिफेस्ट्‌स) के ्र विरूद्ध संदेय प्रवेश कर
6. मास के दौरान बैरिअरों पर मैन्युअॅली घोषित प्रकटन (मैनिफेस्ट्‌स) के विरूद्ध संदेय प्रवेश कर
7. मद संख्याः 5 या मद संख्याः 6 के अधीन न आने वाले प्रेषण के विरूद्ध संदेय प्रवेश कर (यदि कोई हो)
8. मास के दौरान विवरणियों के विरूद्व लौटाए जाने के लिए अपेक्षित प्रवेश कर
9. कुल संदेय प्रवेश कर (5+6+7-8)
10. मास के दौरान लगाई गई शास्ति की रकम (यदि कोई हो)
11. शास्ति सहित कुल संदेय रकम (9+10)
12. मास के अन्त में आगे लाई गई प्रवेश कर की रकम (4-11)
स ं दत्त रकम : (1) चालान संख्या..................तारीख............... (2) चालान संख्या..................तारीख............... (3) चालान संख्या..................तारीख............... कुलः ............ "।"
6860 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

तारीखः.............

प्राधिकृृत हस्ताक्षरी।

"प्ररूप-ईटी-2

(नियम 4-क का उप नियम (3) (4) देखें)

आयातक का नामः पी ए एनः

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्याः

प्र े षण नोट स ख्या ं प्रेषण नोट तारीख (दि0/मास/वर्ष) आयात की तारीख (दि0/मास/वर्ष) प्रेषक का नाम प्रेषक का पता प ्रषिती का े नाम
1. 2. 3. 4. 5. 6.
परेषिती का पता बीजक नम्बर बीजक की तारीख दि0/मास/वर्ष) बीजक म ल्य ू प्रवेश कर वस्तु मात्रा पैकेजिस
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

तारीखः...............

आयातक के हस्ताक्षर।

"प्ररूप-ईटी-3

(नियम 4-क के उपनियम 5 देखें)

आयातक का नामः पी ए एनः

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्याः

प ्रेषण नोट स ख्या ं प ्रेषण नोट तारीख (दि0/मास/वर्ष) आयात की तारीख (दि0/मास/वर्ष) प ्रेषक का नाम प्रेषक का पता प्रेषिती का नाम परेषिती का नाम बीजक स ख्या ं
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
बीजक की तारीख दि0/मास/वर्ष) बीजक मूल्य प्रवेश कर वस्तु मात्रा पैकेजिस प्रकटन संख्या
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

तारीखः...............

आयातक के हस्ताक्षर ।"।

आदेश द्वारा,

सचिव (आबकारी एवं कराधान) हिमाचल प्रदेश सरकार।

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[Authoritative English Text of this Department Notification No.EXN-F(10)-21/2016 dated

31/01/2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 31st January, 2017

No.EXN-F(10)-21/2016.—In exercise of the powers conferred under section 15 of the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Act, 2010 (Act No.9 of 2010), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area Rules, 2012, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Area (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force with effect from 01.02.2017.

2. Insertion of new Rule 4-A.— In the Himachal Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Rules, 2012 (hereinafter referred to as the "said rules"), after rule 4, the following new rule 4- A shall be inserted, namely:—

"4-A Procedure for registration and payment of tax on e-commerce.- (1) The carrier of goods or courier agent or any other person in-charge of the goods (hereinafter referred to as "deemed importer") who intends to cause the entry into local area of goods specified against Entry No.15 of Schedule-II to the Act, purchased through e-commerce (online shopping) for personal use, shall be required to make application for registration under the provisions of this rule.

(2) The carrier of goods or courier agent or any other person in-charge (deemed importer) shall have to apply for registration in Form VAT-VI-A through the official website of the Department and upon successful submission of the same, a user ID and password will be sent on the e-mail ID mentioned in the application form alongwith a message that the hard copy of the Registration Certificate may be collected on any working day and all future correspondence with regard to online services shall be communicated on the e-mail ID and mobile number given on the 6862 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 application Form VAT-VI-A. On successful issuance of user ID and password, the deemed importer may cause entry of the specified goods after making advance payments as per sub-rule (3) of this rule. The Assessing Authority shall issue Certificate of Registration to the applicant in Form VAT-VI-B as per provisions of rule 59-A of the Himachal Pradesh Value Added Tax Rules, 2005.

(3) The deemed importer before causing the entry of goods into local area shall upload the manifest in Form-ET-II appended to these rules online through the official website of the Department and on successful upload, an acknowledgement shall be generated and thereafter goods vehicle carrying such specified goods may enter into the State alongwith printouts of acknowledgement receipt and manifest in Form ET-II.

(4) Before making online declaration as per sub-rule (3), the deemed importer shall have to deposit a minimum of Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lac only) as advance Entry Tax by way of electronic payment, through the official website of the Department, however, there is no upper limit and deemed importer may deposit higher amount of advance Entry Tax may be depending on the business volume. For each online declaration filed in Form-ET-II, the payable Entry Tax would be deducted automatically from the advance amount available in the department's IT system up to a threshold balance of Rs.10,000/- (Rupees ten thousand only). Thereafter the deemed importer shall be required to recoup the advance Entry Tax to minimum balance of Rs. 1,00,000/-(Rupees One Lac only) failing which online declarations may be automatically blocked. The threshold balance of Rs.10,000/- (Rupees ten thousand only) shall be available for refund or adjustment, as the case may be, on closure of the business by the deemed importer.

(5) In case goods are to be returned, the deemed importer shall file online declaration or manifest in Form- ET-III appended to these rules at the time of exit from the local area. The reversal of entry tax due against return of such goods will be duly credited into the account of the deemed importer automatically by the department's IT system. However, the benefit of reversal of Entry Tax shall only be available if the declaration in Form ET-III is filed within thirty days of entry of such goods into local area.

(6) Every deemed importer shall furnish monthly return in Form-ET-1A, appended to these rules, online through the official website of the Department within thirty days from the close of the month.

(7) If a deemed importer fails without sufficient cause to furnish the return under sub-rule (6), he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum equal to Rs. 100 per day for delay in furnishing such return upto a period of ten days, thereafter, the penalty shall be Rs. 500 per day till the default continues; provided that where no tax is payable, such penalty shall not exceed Rs. 500 for every return.

(8) In case online declaration is not possible on account of any eventuality, the Excise and Taxation Commissioner shall have the power to allow manual declaration for such period as he may deem fit. Thereafter for filing such a manual declaration the deemed importer shall produce the hard copy of the manifest in Form ET-II before officer in-charge of a check post or barrier or any other officer not below the rank of Excise and Taxation Inspector on duty at the check-post or barrier of the department nearest to the point of entry of the consignment or goods into local area and such officer in-charge on duty shall allow the consignment by stamping the manifest. However, the deemed importer shall ensure to the satisfaction of the officer in-charge on duty at the check- post or barrier that there is sufficient balance of Entry Tax available in his account, failing which he shall have to deposit the Entry Tax due against such goods at the check post or barrier. The deemed importer shall be required to upload online copy of the manifest in Form ET-II declared manually within three days of the restoration of the on-line declaration system. In case of goods returned, if any, similar procedure would apply mutatis-mutandis.

6863 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

(9) If the deemed importer fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-rule (3), (5) and this sub-rule, the Commissioner or any other person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 of Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005, may, after giving a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, a sum equal to fifty percentum of the amount of tax due.

3. Insertion of new Form ET-IA, ET-II and ET-III.—In the said rules, after Form ET- I, the following new Forms shall be inserted, namely:—

"Form-ET-1A

(See sub rule (6) of rule 4-A)

Name of Importer:

PAN

Return period:

Calculation of Entry tax:-

(In rupees)

1. Amount of Entry Tax brought forward from the previous month
2. Amount of tax deposited online during the month
3. Amount of tax deposited manually at the barrier during the month (if any)
4. Amount of tax available (1+2+3)
5. Entry Tax payable against manifests declared online during the month
6. Entry tax payable against manifests declare manually at barriers during the month
7. Entry Tax payable against consignment not covered under item no.5 or item no.6 (if any)
8. Entry Tax required to be reversed against returns made during the month
9. Total Entry Tax payable(5+6+7-8)
10. Amount of penalty levied during the month (if any)
11. Total amount payable including penalty (9+10)
12. Amount of Entry Tax carried forward at the end of the month (4-11)
Amount paid: (1) Challan No................Date........... (2) Challan No................Date........... (3) Challan No................Date...........
Total: .......
6864 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

Date:________

Authorised signatory.

FORM-ET-II

(See sub rule (3) and (4) of rule 4-A)

Name of Importer: PAN: Registration certificate No.:

Consignment Note No. Consignment Note Date (DD/MM/ YYYY) Import Date (DD/MM/ YYYY) Consignor Name Consignor Address Consignee Name Consignee Address Invoice No. NaN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. NaN
NaN
NaN
NaN
Invoice Date (DD/MM/YYYY) Invoice Value Entry Tax Commodity Quantity Package NaN
9. 10. 11. 12. 13. 14. NaN
NaN

Date:_______

Signature of importer.

FORM-ET-III

(See sub rule (5) of rule 4-A)

Name of Importer: PAN: Registration certificate No.:

Consignment Note No. Consignment Note Date (DD/MM/ YYYY) Import Date (DD/MM/ YYYY) Consignor Name Consignor Address Consignee Name Consignee Address Invoice No.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Invoice Date (DD/MM/YYYY) Invoice Value Entry Tax Commodity Quantity Package Manifest No. Acknowledgement No. of Manifest vide which goods entered into the state
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Date:_______

Signature of importer.".

By order,

Secretary (E&T.).

---------

ब अदालत तहसीलदार एवम्‌ कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा श्रीमती तेनजिन पेलडान बनाम आम जनता विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती तेनजिन पेलडान पुत्री श्री वांगचुक, निवासी Tipa Road Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री तेनजिन पेलडान की जन्म दिनांक 11-4-1983 है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Paldon का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-2-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक ....................... को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।6866 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 ब अदालत श्री दमोदर दास, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा हि0 प्र0। तारीख पेशी : 15-3-2017 Chaman Kumar s/o Tohla Ram r/o Jehru, P.O. Harer, Tehsil Baijnath . . आवेदक

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र दरूस्ती नाम राजस्व अभिलेख में Chaman Lal के बजाए Chaman Kumar दर्ज करने बारे। उपरोक्त आवेदक Chaman Kumar पुत्र Tohla Ram, वासी महाल Jehru, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल Jehru में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम Chaman Lal दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने Chaman Kumar दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्व-साधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 15-03-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता हैं अन्यथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-1-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत श्री दमोदर दास, कार्यकारी दण्डाधिकारी बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। Ram Dass s/o Jonda Ram, r/o Balu Dhanag, P.O. Mahalpatt, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Ram Dass, निवासी Balu Dhanag, डाकखाना Mahalpatt, तहसील Baijnath, जिला Kangra हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसके पिता Jonda Ram की मृत्यु दिनांक 28-3-2005 को महाल महालपट्‌ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2017 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता हैं अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।6867 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 आज दिनांक 16-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी,

बैजनाथ, जिला कांगड़ा, (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नरेश कुमार सतऊॅँ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी थुरल, जिला कांगड़ा मुकद्दमा नं0........2017/एस0टी0टी0पी0

तारीख पेशी : 15-02-2017 श्री धर्म सिंह पुत्र महताब पुत्र व अन्य वासी महाल घुड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, . . प्रार्थी। हि0 प्र0

बनाम

श्री ईश्वर दास पुत्र रूल्दू व अन्य वासी महाल घुड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। नाटिस बनाम.-1. कुशल सिंह पुत्र, 2. बलदेव सिंह पुत्र ईश्वर दास, 3. सुशीला देवी विधवा, 4. रणजोग पुत्र, 5. राकेश पुत्र व 6. राजू पुत्र नत्था सिंह, 7. कांता देवी विधवा, 8. सुजय पुत्र प्रमोध सिंह, 9. रसद उपनाम अजीत सिंह पुत्र, 10. कर्म सिह पुत्र भूप सिंह, 11. काकू उपनाम राजिन्द्र सिंह पुत्र प्रताप चन्द, 12. नरेश पुत्र, 13. सुशीला पुत्री, 14. परवीन पुत्री बाबू राम, 15. केसरी देवी पत्नी, 16. सुभाष पुत्र, 17. विनोद पुत्र, 18. अनु पुत्री, 19. लज्या पुत्री चमन लाल सभी वासी महाल घुड, मौजाव उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण विषय.-तकसीम भूमि खाता नं0 54, खतौनी नं0 95 ता 98, खसरा कित्ता 49, रकबा तादादी 1-58-46 है0 वाक्या महाल भाटी लोहार पंगा, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 जमाबंदी बाबत वर्ष 2008-2009।

ईश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

श्री धर्म सिंह पुत्र महताब पुत्र व अन्य वासी महाल घुड, मौजा व उप-तहसील थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में खाता नं0 54 का दावा भूमि तकसीम दायर कर रखा है जिस में उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण की तामील समन जारी करने पर नहीं हो पा रही है और न ही प्रार्थीगण को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थीगण ने इसका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उपरोक्त वर्णित प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी, चस्पांगी द्वारा सुचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 15-2-2017 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर आगामी आदेश पारित कर दिया जाएगा व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार्य न होगा। ये इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 09-01-2017 को जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, थुरल, जिला कांगड़ा।6868 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, चडगांव,जिला शिमला,

हिमाचल प्रदेश

श्री रामेश्वर पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी हाऊंचली, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

बनाम

. . प्रतिवादी। आम जनता

दरख्वास्त करने नाम दरुस्त माल कागजात महाल हडवाणी (हाऊंचली) में प्रार्थी श्री रामेश्वर पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी हाऊंचली, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में गुजारी है। प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का नाम माल कागजात महाल हडवाणी में गलती से रामेश्वर पुत्र सुन्दर सिंह, निवासी हाऊंचली की जगह मिशर पुत्र सुन्दर सिंह दर्ज हुआ है जबकि प्रार्थी का सही नाम रामेश्वर पुत्र सुन्दर सिंह है।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम को दरुस्ती बारे किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 05-02-2017 को प्रातः 10 बजे न्यायालय में हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा उक्त नाम की दरुस्ती माल कागजात महाल हाऊंचली (अडवाणी) के खाना काश्त में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 04-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील चडगांव, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री मस्त राम बघाईक, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)

श्री सिता राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी गांव व डाकघर सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

(1) आम जनता

(2) प्रधान, ग्राम पंचायत सरांह, तहसील चौपाल, जिला शिमला।

विषय.--प्रार्थी का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरांह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे। कि अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री सिता राम पुत्र श्री दौलत राम, निवासी ग्राम व डा0घ0 सरांह, तहसील चौपाल ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसने अपने बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरांह के जन्म6869 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपने बच्चे का नाम व जन्म तिथि ग्राम पंचायत सरांह के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, जो की इस प्रकार से हैः--

नाम सम्बन्ध जन्म तारीख मनोज कुमार पुत्र 10-05-2013 अतः ग्राम पंचायत सरांह, तहसील चौपाल की जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म पंजीकरण बारे कोई आपाि हो तो वह तारीख 02-02-2017 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपनी आपाि प्रस्तुत करे अन्यथा आवेदन पत्र पर जन्म पंजीकरण आदेश पारित करके सचिव, ग्राम पंचायत सरांह को आगामी कार्यान्वयन हेतु भेज दिया जायेगा।

आज दिनांक 03-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी किया गया। मोहर।

मस्त राम बघाईक, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 09/2016

तारीख मरजुआ : 03-12-2016 श्री उदय चन्द पुत्र श्री सरनू, निवासी ग्राम फरोग, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री उदय चन्द पुत्र श्री सरनू, निवासी ग्राम फरोग, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर ने इस अदालत में अपना नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा फरोग के राजस्व रिकार्ड में फतेह सिंह दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम उदय चन्द मुताबिक परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड एवं शपथ-पत्र के अनुसार उदय चन्द पुत्र श्री सरनू, निवासी ग्राम फरोग है जो कि सही व सत्य है जिस बारे प्रार्थी ने उपरोक्त मौजा फरोग के राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 08-02-2017 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।6870 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 10/2016

तारीख मरजुआ : 03-12-2016 श्री केहर सिंह पुत्र श्री जेई, निवासी ग्राम फरोग, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री केहर सिंह पुत्र श्री जेई, निवासी ग्राम फरोग, उप-तहसील टिक्कर ने इस अदालत में अपना नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा फरोग के राजस्व रिकार्ड में मोहर सिंह दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम केहर सिंह मुताबिक परिवार रजिस्टर, पेन कार्ड, राशन कार्ड एवं निर्वाचन पहचान-पत्र के अनुसार केहर सिंह पुत्र श्री जेई, निवासी ग्राम फरोग है जो कि सही व सत्य है जिस बारे प्रार्थी ने उपरोक्त मौजा फरोग के राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 08-02-2017 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 12/2016

तारीख मरजुआ : 03-12-2016 श्री नैहरु राम पुत्र श्री सरनू, निवासी ग्राम फरोग, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री नैहरु राम पुत्र श्री सरनू, निवासी ग्राम फरोग, उप-तहसील टिक्कर ने इस अदालत में अपना नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा फरोग के राजस्व रिकार्ड में निहारु राम दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम नैहरु राम मुताबिक परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, एवं शपथ-पत्र के अनुसार नैहरु राम पुत्र श्री सरनू, निवासी ग्राम फरोग है जो कि सही व सत्य है जिस बारे प्रार्थी ने उपरोक्त मौजा फरोग के राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे आवेदन किया है।6871 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 08-02-2017 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री पी0 एल0 शर्मा सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0

मिसल नं0 : 11/2016

तारीख मरजुआ : 03-12-2016 श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सुख, निवासी ग्राम बटाडा, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

हरगाह आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सुख, निवासी ग्राम बटाडा, परगना नावर, उप-तहसील टिक्कर ने इस अदालत में अपना नाम दरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजार रखा है कि उसका नाम मौजा बटाडा के राजस्व रिकार्ड में गुडडू दर्ज है जो कि गलत है, जबकि उसका असल नाम सुरेन्दर सिंह मुताबिक परिवार रजिस्टर, स्कूल प्रमाण पत्र, राशन कार्ड के अनुसार सुरेन्दर सिंह पुत्र श्री श्याम सुख निवासी ग्राम बटाडा है जो कि सही व सत्य है जिस बारे प्रार्थी ने उपरोक्त मौजा बटाडा के राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्त करने बारे आवेदन किया है।

अतः इस विषय में आम जनता को सूचित किया जाता है यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्त करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन मिति 08-02-2017 या इससे पूर्व इस अदालत में प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी के पक्ष में आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 04-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

पी0 एल0 शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील टिक्कर, जिला शिमला, हि0 प्र0।

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In the Court of Shri Gian Sagar Negi, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R),

District Shimla (H. P.)

Shri Kishan Thapa s/o Shri Monu Lal, r/o Rohal Building, Tuttikandi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

6872 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938 General Public .. Respondent.

Whereas Shri Kishan Thapa s/o Shri Monu Lal, r/o Rohal Building, Tuttikandi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application along with affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Births & Deaths Registration Act, 1969 to enter the date of birth of his son/daughters named—Mr. Puram Thapa, Ms. Tina and Ms. Bharti S/D/o Shri Kishan Thapa s/o Shri Monu Lal, r/o Rohal Building, Tuttikandi, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Municipal Corporation, Shimla.

Sl. No. Name of the family member Relation Date of birth
1. Mr. Puram Thapa Son 22-12-1991
2. Ms. Tina Daughter 21-08-1990
3. Ms. Bharti Daughter 26-02-1995

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of date of birth of above named in the record of Municipal Corporation, Shimla may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 13-01-2017 under my signature and seal of the court.

Seal. Sd/-

Sub-Divisional Magistrate,

Shimla (R), District Shimla.

__________

In the Court of Shri Ashutosh Garg, I.A.S. Sub-Divisional Magistrate Nalagarh,

District Solan, H. P. exercising the powers of Marriage Officer under Special Marriage

Act, 1954

Case No. : / 2017 Date of Institution : 03-01-2017 Pending for : 04-02-2017 Shri Inderjeet Singh Musafar Versus General Public.

Notice u/s 16 of the Special Marriage Act, 1954 inviting the objections of the General Public for the registration of Marriage.

Notice to the General Public.

Whereas Shri Inderjeet Singh Musafar s/o Shri Gopal Singh, r/o Village Kotla Kalan, Tehsil Nalagarh, District Solan (HP Presently residing at H.No. 1224/1), Phase-10 Mohali (Punjab) and Smt. Amrit Kaur d/o Late Shri Sangat Singh & w/o Shri Inderjeet Singh Musafar s/o Shri Gopal Singh, r/o Village Kotla Kalan, Tehsil Nalagarh, District Solan (HP Presently residing at H.No. 1224/1) Phase-10 Mohali (Punjab) has moved an application u/s 15 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of their marriage that was solemnized on 08-02-1974 and whereas both these applicants have submitted in their application and in their affidavits that they were unmarried at the time of solemnization of their marriage, and were major in age and having no prohibited relations to each other debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

6873 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

Therefore, by this notice the public in general is informed that if any one has any objection regarding registration of this marriage, he may present before this Court on or before 04-02-2017 for hearing of objections if any. In case no objection is received by dated 04-02-2017, it will be presumed that there is no objection to the registration of the above said marriage and the same will be registered on the said date.

Given under my hand and seal of the Court on 03-01-2017.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer (SDM),

Nalagarh, District Solan, H. P.

6874 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 01 फरवरी, 2017/12 माघ, 1938

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 01 February 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-02-01.208_gazette_2017-01_02_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-02-01.208_gazette_2017-01_02_2017.