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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 209, 03 February 2017

Published 03 February 2017

Gazette no.
209
Gazetteid
209/GAZETTE/2017-03/02/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-02-03.209_gazette_2017-03_02_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित शुक्रवार 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 13th January, 2017

No. EDN-A-Ka(1)3/2015-Pt-I.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to constitute the following Committee to inspect the existing facilities, technical capacity, experience, quality, outcomes of education imparted, placements and infrastructure available over the last three years of Maa Saraswati Educational Trust, Sudhuara Road, Kala Amb, Sirmour:—

209-राजपत्र/2017-03-02-2017 (6875) 6876 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 (1) Director (Higher Education). (2) Director (Technical Education). (3) Registrar (Technical University), Hamirpur. (4) Joint Director (Colleges), Member Secretary.

The committee will send detailed report within the 10 days positively.

By order, R. D. DHIMAN, Principal Secretary.

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HIGHER EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 31st January, 2017

No. EDN-A-Ka(1)-32/2007-Loose.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to open the following new Government Degree College (s ) with effect from the next academic session 2017-18 i.e. from the session June, 2017, in public interest ;-

1. Government Degree College Ramshahar District Solan (H.P). 2. Government Degree College Dehar District Mandi (H.P). 3. Government Degree College Multhan (Chhota Bhangal Area) District Kangra (H.P).

By order, Sd/- Principal Secretary (Education).

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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

आदेश

शिमला-171002, 11 जनवरी, 2017

संख्याः एफ0डी0एस-ए (03)/90-वॉल्यूम-IV.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण (उपभोक्ता मामले विभाग) मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और भारत सरकार के राजपत्र, (असाधारण) में तारीख 29-09-2016 को प्रकाशित जी.एस.आर. 929 (ई) तारीख 29-09-2016 और एस.ओ.संख्या 3341 (ई) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कण्ट्रोल) आर्डर, 1981 के खण्ड 18 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश ट्रेड़ आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शेडयूल-I का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम, और प्रारम्भ,--(1) इस आर्डर का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) अमेंडमेैण्ट आर्डर, 2017 है।

(2) यह आर्डर राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा।6877 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 2. शेडयूल-I का संशोधन.-- हिमाचल प्रदेश ट्रेड आर्टिकल्ज (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) आर्डर, 1981 से संलग्न शेडयूल-I के पार्ट ''बी'', ''सी'' और ''डी'' के अधीन ''30-09-2016'' अंकों और चिन्हों के स्थान पर ''30-09-2017'' अंक और चिन्ह रखे जाएंगे तथा पार्ट-''ई'' के अधीन ''28-10-2016'' अंको और चिन्हों के स्थान पर ''28-04-2017'' अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-

प्रधान सचिव,

(खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले)।

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[Authoritative English text of this Department Notification No FDS-A (03)/90-Vol-IV dated

January, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.].

FOOD, CIVIL SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

ORDER

Shimla-2, the 11th January, 2017

No. FDS-A(03)/90-Vol-IV.—In exercise of the powers conferred by clause 18 of the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981 read with G.S.R. 929 (E), dated 29-09-2016 and S.O. No. 3341 (E) dated 27-10- 2016 issued by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Govt. of India and published in the Extra-Ordinary Gazette of India dated 29-09-2016, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following Order further to amend the SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, namely:-

1. Short title, and commencement.— (1) This Order may be called the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Amendment Order, 2017.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Amendment of SCHEDULE-I.— In SCHEDULE-I appended to the Himachal Pradesh Trade Articles (Licensing and Control) Order, 1981, under Parts-"B", "C" and "D", for the signs and figures "30-09-2016" the signs and figures "30-09-2017" shall be substituted and under Part- "E" for the signs and figures "28-10-2016" the signs and figures "28-04-2017" shall be substituted.

By order, TARUN KAPOOR, Principal Secretary (FCS&CA).

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FORM-8

NOTICE OF PUBLICATION OF DRAFT DEVELOPMENT PLAN FOR KANDAGHAT

SPECIAL AREA

Dated: 31st December, 2016

No. SADA/KGT/Main File/Vol.-VII-125-129.—In exercise of the powers vested under sub-section (1) of section 19 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the draft Development Plan for Kandaghat Special Area is hereby published and 6878 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 the Notice is given that a copy of the said draft Development Plan is available for inspection during the office hours in the following offices:—

1. The Chairman, Special Area Development Authority, Kandaghat-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, Distt. Solan (HP).

2. The Director, Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, Shimla-9.

3. The Member Secretary, Special Area Development Authority, Kandaghat-cum- Assistant Town Planner, Divisional Town & Country Planning Office, Solan.

The particulars of the said draft Development Plan have been specified in the Schedule below.

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft Development Plan, it should be sent in writing to the Chairman, Special Area Development Authority, Kandaghat-cum- Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, Solan within thirty days from the date of publication of this Notice in the Official Gazette of Himachal Pradesh.

SCHEDULE

1. The Existing Land Use Maps.

2. A narrative report, supported by maps and charts explaining the provisions of the draft Development Plan.

3. The phasing of implementation of the draft Development Plan as suggested by the Chairman, Special Area Development Authority, Kandaghat-cum- Sub-Divisional Magistrate, Kandaghat, Distt. Solan.

4. The provisions for enforcing the draft Development Plan and stating the manner in which permission for development may be obtained.

Place: Kandaghat Sd/- Date………. CHAIRMAN,

Special Area Development Authority,

Kandaghat-cum- Sub-Divisional Magistrate,

Kandagaht, Distt. Solan (HP).

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स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 18 जनवरी, 2017

संख्याः II(137)/83-फिन(एल0ए0)पार्ट-236.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल सहर्ष आदेश देते हैं कि स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश के श्री अनिल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक {प्रथम श्रेणी-राजपत्रित}़ अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने पर सरकारी सेवा से दिनाँक 31-03-2017 {अपराह्‌न} को सेवा निवृत होंगे ।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव {वित्त}।6879 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 PRINTING & STATIONERY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 28th January, 2017

No: Mudran (B)4-1/2002.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order that Sh. Rajinder Kumar, Assistant Controller (Printing), (Class-I, Gazetted) in the Department of Printing & Stationery, Himachal Pradesh shall retire from Government Service on attaining the age of Superannuation with effect from 31-10-2017 (A.N).

By order, NISHA SINGH, Principal Secretary (P&S).

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विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 फरवरी, 2017

संख्याः एल0एल0आर0-डी0(6)-1/2017-लेज.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31-01-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 (2017 का अध्यादेश संख्यांक 1) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा, (डा0 बलदेव सिंह), प्रधान सचिव (विधि)।

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2017 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 1 हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष मेंं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 (1968 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते है :-

1. संक्षिप्त नाम.--इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस (संशोधन) अध्यादेश, 2017 है। 6880 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 2. नई धारा 42क का अन्तःस्थापन.--हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 की धारा 42 के पश्चात्‌ निम्नलिखित नई घारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :--

''42क. राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से न्यायालय के समक्ष दायर किए जाने वाले वादों, अपीलों, पुनरीक्षण आदि से सम्बन्धित विशेष उपबन्ध.-इस अधिनियम के किन्ही अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से या इसके अधिकारियों द्वारा उनकी शासकीय हैसियत से किसी न्यायालय के समक्ष कोई वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन दायर किया जाता है या अन्य अभिवचन या दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाते हैं तो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन ऐसे वाद, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या अन्य अभिवचनों या दस्तावेजों की बाबत कोई न्यायालय फीस प्रभार्य नहीं होगी ।''।

(आचार्य देवव्रत) राज्यपाल। (डा0 बलदेव सिंह) प्रधान सचिव (विधि)।

शिमला : तारिख : 31-01-2017.

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AUTHORIATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 1 of 2017.

THE HIMACHAL PRADESH COURT FEES (AMENDMENT)

ORDINANCE, 2017

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968 (Act No. 8 of 1968).

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Court Fees (Amendment) Ordinance, 2017.

2. Insertion of new section 42A.—After section 42 of the Himachal Pradesh Court Fees Act, 1968, the following new section shall be inserted, namely:-

"42A. Special provision regarding suits, appeals, revision etc. filed by or on behalf of the State Government before the Court.-Notwithstanding anything contained in any other6881 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 provisions of this Act, where a suit, appeal, revision, review or other pleadings or documents is filed or presented by or on behalf of the State Government or its officers in their official capacity before any Court, no court fee shall be chargeable in respect of such suit, appeal, revision, review or other pleadings or documents under the provisions of this Act.".

(ACHARYA DEVVRAT) Governor.

(DR. BALDEV SINGH) Pr. Secretary (Law).

SHIMLA: Dated…….., 2017.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा

किस्म : मुकद्दमा तकसीम

तारीख पेशी : 08-02-2017 1. सन्तोष सिंह पुत्र किरपा, 2. ओम प्रकाश उपनाम चरण दास, 3. बलदेव सिंह पुत्र होशियार सिंह, 4. मदन लाल पुत्र होशियार सिंह, 5. रतन चन्द पुत्र दिवाना, 6. चतर सिंह पुत्र दिवाना, 7. चौकस राम पुत्र दिवाना, 8. मिलाप चन्द पुत्र दिवाना, 9. राजेश कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 10. द्रमिन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 11. सोहन सिंह पुत्र आत्मा राम, 12. सुनील कुमार पुत्र आत्मा राम, 13. माया देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, 14. अमर सिंह पुत्र मखोली, 15. गुरनाम सिंह पुत्र हरि सिंह, 16. गुरपाल सिंह पुत्र हरि सिंह, 17. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, 18. मोहन सिंह पुत्र हरि सिंह, 19. राविन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, 20. हरनिरा देवी पत्नी स्व0 श्री हरि सिंह, 21. रछ पाल सिंह पुत्र परस राम, 22. अनिल सिंह पुत्र परस राम, 23. तरसेम सिंह पुत्र परस राम, 24. कर्ण सिंह पुत्र सुजू, 25. सुरज अक्ष पुत्र पुन्नू राम, 26. कमला देवी पत्नी स्व0 पुन्नू राम, 27. सतीश कुमार पुत्र निकू राम, 28. सन्नी कुमार पुत्र निकू राम, 29. प्रेमो देवी पत्नी स्व0 निकू राम, 30. किशन चन्द, 31. जोगिन्द्र सिंह, 32. शिव चरण पुत्र भगत, 33. तिमरो देवी पुत्री भगत, 34. संसार चन्द पुत्र दिगती, 35. राजमल पुत्र दिगती, 36. प्रशोतम चन्द पुत्र दिगती, 37. शम्मी कुमार पुत्र जैसी, 38. रानी देवी पत्नी स्व0 श्री जैसी राम, 39. वदरी पुत्र धनी राम, 40. भीम सैन पुत्र धनी राम, 41. हरिया पुत्र राम दास, निवासीयान . . प्रार्थी। उपमहाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

1. इच्छया देवी पुत्री प्रीतम, 2. निशा देवी पुत्री प्रीतम, 3. सन्तोष कुमारी पुत्री हरि सिंह, 4. ममता देवी पुत्री पुन्नू राम, 5. विमला देवी पुत्री भगत, 6. अनिता देवी पुत्री जैसी, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, 7. शुभकरण पुत्र दशोनधी पुत्र होडी, निवासी खन्यारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। नोटिस इश्तहार :

मुकद्दमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 45, खतौनी नं0 174 से 183 खसरा कित्ता 23, रकबा 0-64-26 है0 वाकया उपमहाल धर्मकोट, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादिगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। 6882 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 अतः इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 08-02-2017 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालत हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा

किस्म : मुकद्दमा तकसीम

तारीख पेशी : 08-02-2017 1. नितिन कुमार पुत्र जगत, 2. हरि सिंह पुत्र जाणो, 3. सन्तोष सिंह पुत्र किरपा, 4. ओम प्रकाश उपनाम चरण दास पुत्र किरपा, 5. बलदेव सिंह पुत्र होशियार सिंह, 6. मदन लाल पुत्र होशियार सिंह, 7. रतन चन्द पुत्र दिवाना, 8. चतर सिंह पुत्र दिवाना, 9. चौकस राम पुत्र दिवाना, 10. मिलाप चन्द पुत्र दिवाना, 11. राजेश कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 12. द्रमिन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 13. सोहन सिंह पुत्र आत्मा राम, 14. सुनील कुमार पुत्र आत्मा राम, 15. माया देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, 16. अमर सिंह पुत्र मखोली, 17. गुरनाम सिंह पुत्र हरि सिंह, 18. गुरपाल सिंह पुत्र हरि सिंह, 19. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, 20. मोहन सिंह पुत्र हरि सिंह, 21. राविन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, 22. हरनिरा देवी पत्नी स्व0 श्री हरि सिंह, 23. सन्तोष कुमारी पुत्री हरि सिंह, 24. रछ पाल सिंह पुत्र परस राम, 25. अनिल सिंह पुत्र परस राम, 26. तरसेम सिंह पुत्र परस राम, 27. कर्ण सिंह पुत्र सुजू, 28. सुरज अक्ष पुत्र पुन्नू राम, 29. कमला देवी पत्नी स्व0 पुन्नू राम, 30. सतीश कुमार पुत्र निकू राम, 31. सन्नी कुमार पुत्र निकू राम, 32. प्रेमो देवी पत्नी स्व0 निकू राम, 33. किशन चन्द, 34. जोगिन्द्र सिंह, 35. शिव चरण पुत्र भगत, 36. तिमरो देवी पुत्री भगत, 37. संसार चन्द पुत्र दिगती, 38. राजमल पुत्र दिगती, 39. प्रशोतम चन्द पुत्र दिगती, 40 मदन सिंह पुत्र होशियार सिंह, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

1. अनिता देवी पुत्री जैसी, 2. कौशल्या पुत्री रोनकी, 3. सुती पुत्री रौनकी, 4. अजुध्या पुत्री जाणो, 5. किटो देवी पुत्री जाणो, 6. निमो देवी पुत्री जाणो, 7. इच्छया देवी पुत्री प्रीतम, 8. निशा देवी पुत्री प्रीतम, 9. भुजला देवी पुत्री वदामो, 10. सन्तोष कुमारी पुत्री हरि सिंह, 11. रूमालो देवी पुत्री दिवाना, 12. ममता देवी पुत्री पुन्नू राम, 13. विमला देवी पुत्री भगत, 14. सुषमा देवी पुत्री निकू राम, 15. सोनिया देवी पुत्री निकू, 16. सत्या देवी पुत्री निकू, 17. निर्मल सिंह पुत्र लच्छमण सिंह, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, . . प्रतिवादीगण। जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

नोटिस इश्तहार :

मुकद्दमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 51, खतौनी नं0 203 से 218 खसरा कित्ता 53, रकबा 01-31-85 है0 वाकया उपमहाल धर्मकोट, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादिगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।6883 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 अतः इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 08-02-2017 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालत हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा

किस्म : मुकद्दमा तकसीम

तारीख पेशी : 08-02-2017 1. नितिन कुमार पुत्र जगत, 2. हरि सिंह पुत्र जाणो, 3. सन्तोष सिंह पुत्र किरपा, 4. ओम प्रकाश उपनाम चरण दास पुत्र किरपा, 5. बलदेव सिंह पुत्र होशियार सिंह, 6. मदन लाल पुत्र होशियार सिंह, 7. रतन चन्द पुत्र दिवाना, 8. चतर सिंह पुत्र दिवाना, 9. चौकस राम पुत्र दिवाना, 10. मिलाप चन्द पुत्र दिवाना, 11. राजेश कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 12. द्रमिन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 13. सोहन सिंह पुत्र आत्मा राम, 14. सुनील कुमार पुत्र आत्मा राम, 15. माया देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, 16. अमर सिंह पुत्र मखोली, 17. गुरनाम सिंह पुत्र हरि सिंह, 18. गुरपाल सिंह पुत्र हरि सिंह, 19. राजेन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, 20. मोहन सिंह पुत्र हरि सिंह, 21. राविन्द्र सिंह पुत्र हरि सिंह, 22. हरनिरा देवी पत्नी स्व0 श्री हरि सिंह, 23. सन्तोष कुमारी पुत्री हरि सिंह, 24. रछ पाल सिंह पुत्र परस राम, 25. अनिल सिंह पुत्र परस राम, 26. तरसेम सिंह पुत्र परस राम, 27. कर्ण सिंह पुत्र सुजू, 28. सुरज अक्ष पुत्र पुन्नू राम, 29. कमला देवी पत्नी स्व0 पुन्नू राम, 30. सतीश कुमार पुत्र निकू राम, 31. सन्नी कुमार पुत्र निकू राम, 32. प्रेमो देवी पत्नी स्व0 निकू राम, 33. किशन चन्द, 34. जोगिन्द्र सिंह, 35. शिव चरण पुत्र भगत, 36. तिमरो देवी पुत्री भगत, 37. संसार चन्द पुत्र दिगती, 38. राजमल पुत्र दिगती, 39. प्रशोतम चन्द पुत्र दिगती, 40. मदन सिंह पुत्र होशियार सिंह, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी।

बनाम

1. अनिता देवी पुत्री जैसी, 2. कौशल्या पुत्री रोनकी, 3. सुती पुत्री रौनकी, 4. अजुध्या पुत्री जाणो, 5. किटो देवी पुत्री जाणो, 6. निमो देवी पुत्री जाणो, 7. इच्छया देवी पुत्री प्रीतम, 8. निशा देवी पुत्री प्रीतम, 3. सन्तोष कुमारी पुत्री हरि सिंह, 4. ममता देवी पुत्री पुन्नू राम, 5. विमला देवी पुत्री भगत, 6. अनिता देवी पुत्री जैसी, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, 7. भुजला देवी पुत्री वदामो, 8. रूमालो देवी पुत्री दिवाना, 9. विमला देवी पुत्री भगत, 10. सुषमा देवी पुत्री निकू राम, 11. सोनिया देवी पुत्री निकू, 12. सत्या देवी पुत्री निकू, 13. निर्मल सिंह पुत्र लच्छमण, निवासी उपमहाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . . प्रतिवादीगण। नोटिस इश्तहार :

मुकद्दमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 50, खतौनी नं0 1193 से 202 खसरा कित्ता 29, रकबा 0-12-56 है0 वाकया उपमहाल धर्मकोट, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादिगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है। 6884 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 अतः इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 08-02-2017 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालत हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 07-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा

किस्म : मुकद्दमा तकसीम

तारीख पेशी : 08-02-2017 1. सतीश कुमार पुत्र जगत, 2. नितिन कुमार पुत्र जगत, 3. हरि सिंह पुत्र श्रीमती झानो, 4. सन्तोष सिंह पुत्र किरपा, 5. ओम प्रकाश उपनाम चरण दास पुत्र किरपा, 6. बलदेव सिंह पुत्र होशियार सिंह, 7. मदन लाल पुत्र होशियार सिंह, 8. रतन चन्द पुत्र दिवाना, 9. चौकस राम पुत्र दिवाना, 10. मिलाप चन्द पुत्र दिवाना, 11. राजेश कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 12. द्रमिन्द्र कुमार पुत्र प्रीतम चन्द, 13. सोहन सिंह पुत्र आत्मा राम, 14. सुनील कुमार पुत्र आत्मा राम, 15. माया देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, . . प्रार्थी। तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

1. इच्छया देवी पुत्री प्रीतम, 2. निशा देवी पुत्री प्रीतम, 3. भुजला देवी पुत्री वदामो पुत्री जगता, 4. कौशल्या पुत्री रोनकी, 5. अजुध्या देवी पुत्री जाणो, 6. किटो पुत्री जाणो, 7. निमो पुत्री जाणो, 8. रूमालो पुत्री दिवाना, निवासीयान उपमहाल धर्मकोट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रतिवादीगण। नोटिस इश्तहार :

मुकद्दमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत भूमि खाता नं0 43, खतौनी नं0 164 से 169 खसरा कित्ता 12, रकबा 0-41-19 है0 वाकया उपमहाल धर्मकोट, मौजा धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादिगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगण को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार अखबार के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर/एतराज पेश करना चाहें तो वे दिनांक 08-02-2017 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालत हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,

धर्मशाला, जिला कांगड़ा।6885 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 ब अदालत जनाब सहायक समाहर्ता एवम्‌ कार्याकारी दण्डाधिकारी द्वितीय श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्री सतीश कुमार पुत्र दीवान चंद, निवासी महाल ज्वाली, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतीश कुमार पुत्र दीवान चंद, निवासी महाल ज्वाली, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि श्री संदीप कुमार पुत्र सतीश कुमार का जन्म दिनांक 8-2-1991 को गांव ज्वाली में हुआ था, जो गलती से पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत नहीं करवा सका। अब यह जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 31-01-2017 को सुबह 10 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में यकतरफा कार्यावाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 03-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता एवम्‌ कार्याकारी दण्डाधिकारी, द्वितीय श्रेणी, ज्वाली, जिला कांगड़ा।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 /इ0 एम0/2016 तारीख पेशी : .....................

लखवीर सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मृत्यु तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी लखवीर सिंह पुत्र श्री हरबन्स सिंह, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के भाई कशमीर सिंह की मृत्यु दिनांक 26-05-2010 को उसके गांव मलखाना, ग्राम पंचायत सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुई थी लेकिन अज्ञानतावश मृतक कशमीर सिंह की मृत्यु ग्राम पंचायत सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान पर पंजीकृत न करवाई जा सकी है। मृतक की मृत्यु तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस ईश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त मृतक श्री कशमीर सिंह पुत्र हरबन्स सिंह, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की मृत्यु तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति का कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-02-2017 को प्रातः 10 6886 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। कोई एतराज पेश न होने की सूरत में मृत्यु तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 मिसल नं0 /2017

तारीख पेशी : .....................

बलविन्दर सिंह पुत्र परस राम, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, हि0 प्र0 . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थी/प्रतिवादी विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवम्‌ मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी बलविन्दर सिंह पुत्र परस राम, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, हि0 प्र0 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी के लड़के दीपक कुमार का जन्म 26-07-1998 को उसके गांव मलकाना, ग्राम पंचायत सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में हुआ था, परन्तु अज्ञानतावश उक्त लड़के का जन्म ग्राम पंचायत सुरड़वां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा के अभिलेख में या अन्यत्र स्थान या संस्था में पंजीकृत न करवाया है। उक्त लड़के दीपक कुमार की जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश देने की अनुमति प्रदान करें।

अतः इस इश्तहार राजपत्र द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त लड़के दीपक कुमार पुत्र श्री बलविन्दर सिंह, निवासी मलकाना, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा की जन्म तिथि को पंजीकृत करने बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 24-02-2017 को प्रातः 10 बजे अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म तिथि को पंजीकृत करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 02-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम्‌ नायब तहसीलदार, इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 श्रीमती कला वती पत्नी श्री सविन्द्र सिंह, निवासी गांव कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

6887 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कला वती ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनकी पुत्री वंशिका प्रानस का जन्म दिनांक 15-03-2012 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत कल्पा के पंजीकरण अभिलेख में दिनांक 21-05-2012 दर्ज किया गया है को सही जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के रिकार्ड में दिनांक 15-03-2012 दर्ज/दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-02-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत कल्पा को उक्त जन्म तिथि पंजीकरण करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0 श्री शिव लाल पुत्र श्री जगदेव, निवासी दूनी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता ग्राम दूनी

ग्राम पंचायत दूनी के अभिलेख में पिता का नाम दरुस्त करने बारे।

श्री शिव लाल ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है कि उनके पिता का नाम जगदेव है तथा राजस्व अभिलेख/कागजातों में भी यही नाम है परन्तु पंचायत अभिलेख में दौलत जीत दर्ज है जो गलत है को बदल कर जगदेव दर्ज ग्राम पंचायत दूनी करने बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम ग्राम पंचायत दूनी के रिकार्ड में दर्ज/दरुस्त करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 09-02-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत दूनी को उक्त नाम जगदेव दर्ज/दरुस्त करने बारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी कर दिया गया। मोहर।

नर पाल चन्द्र, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर, हि0 प्र0। 6888 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0

शीर्षक :

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री चुहड़ी, निवासी गांव वनायक, मुहाल भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला . . प्रार्थी। मण्डी, हि0 प्र0

बनाम

बसन्त सिंह आदि

इश्तहार :

श्री सोहन सिंह पुत्र श्री चुहड़ी, निवासी गांव वनायक, मुहाल भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र बावत भूमि खाता खतौनी नम्बर 83/212, कित्ता-18, रकबा तादादी 11791.00 वर्ग मीटर, वाक्या मुहाल भोजपुर/26/6, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की तकसीम करने के लिए प्रस्तुत किया है। प्रत्यार्थी धर्म के जायज वारसान सर्वश्री राजेश पुत्र श्री धर्म सिंह व दीपक पुत्र श्री धर्म सिंह, निवासी गांव वनायक, डा0 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 की तल्वी होना न पाई जा रही है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से प्रत्यार्थी धर्म के जायज वारसान सर्वश्री राजेश पुत्र श्री धर्म सिंह व दीपक पुत्र धर्म सिंह, निवासी गांव वनायक, डा0 भोजपुर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0 को सूचित किया जाता है कि उक्त भूमि तकसीम के बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 17-02-2017 को मुकर्रर तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 31-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री आर0 के0 नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा ः 11/2016

तारीख दायर : 02-06-2016 1. श्रीमती ब्रेस्ती पुत्री स्व0 श्री बोेंई राम, हाल पत्नी श्री सबीर दास, निवासी गांव टनसेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)

2. श्रीमती कालू देवी पुत्री स्व0 श्री बोेंई राम, हाल पत्नी श्री डीकू राम, निवासी गांव झिआरा, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

3. श्रीमती रतनी पुत्री स्व0 श्री बोंई राम, हाल पत्नी श्री कर्म दास, निवासी गांव शनेरी, तहसील . . वादी/प्रथम पक्ष। रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हि0 प्र0

बनाम

श्रीमती लीला देवी पुत्री स्व0 श्री छटी, पुत्री स्व0 श्री बोंई, निवासी गांव धार, डा0 डन्सा, तहसील . . प्रतिवादी/द्वितीय पक्ष। रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)6889 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 दरख्वास्त तकसीम जेर धारा 123, हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 47/137 ता 141, कित्ता 5, रकबा तादादी 00-44-70 है0 वाका चक धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

वादीगण श्रीमती ब्रेस्ती देवी व अन्य ने अराजी खाता/खतौनी नं0 47/137 ता 141, कित्ता 5, रकबा तादादी 00-44-70 है0 वाका चक धार, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) की तकसीम दरख्वास्त इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम गुजार रखी है, जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्र्रतिवादी श्रीमती लीला देवी पुत्री स्व0 श्री छटी पुत्री स्व0 श्री बोंई, निवासी गांव धार, डा0 डन्सा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) खाता हजा में मालिक दर्ज कागजात माल है। प्रतिवादी श्रीमती लीला देवी की तामील बार-2 समन जारी होने व इनका स्थाई निवास के बारे वादी को ज्ञान न होने के कारण असालतन न होनी पाई जा रही है। तथा इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव नहीं है। अतः प्रतिवादी लीला देवी को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 18-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आएं। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जाएगा कि इस खाता की तकसीम बारा उन्हें किसी भी प्रकार का एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 18-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री अरूण कुमार पुत्र श्री जय सिंह, निवासी सनौरा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री अरूण कुमार पुत्र श्री जय सिंह, निवासी सनौरा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री स्मृति कंवर जिसकी जन्म तिथि 15-3-2016 है, का नाम ग्राम पंचायत शाया सनौरा, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कु0 स्मृति कंवर की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-01-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। 6890 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रणजोत पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी वार्ड नं0 4 राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रणजोत पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी वार्ड नं0 4 राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री रूचिका जिसकी जन्म तिथि 9-1-2007 है, का नाम नगर पंचायत राजगढ़, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कु0 रूचिका की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-01-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री योगेश ठाकुर पुत्र श्री बलदेव ठाकुर, निवासी नैरी कोटली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री योगेश ठाकुर पुत्र श्री बलदेव ठाकुर, निवासी नैरी कोटली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 5-6-1993 है, का नाम ग्राम पंचायत नैरी कोटली, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री योगेश ठाकुर की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-01-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।6891 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्रीमती परीक्षा देवी पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी ढांग उपरली, डा0 पलासी कलान, तहसील नालागढ, जिला सोलन, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती परीक्षा देवी पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह, निवासी ढांग उपरली, डा0 पलासी कलान, तहसील नालागढ, जिला सोलन, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री निधी जिसकी जन्म तिथि 29-12-2003 है, का नाम ग्राम पंचायत शलाना, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर कु0 निधी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-01-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री धर्मचन्द शर्मा पुत्र श्री कांशिराम शर्मा, निवासी पतालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री धर्मचन्द शर्मा पुत्र श्री कांशिराम शर्मा, निवासी पतालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र विपुल शर्मा का नाम नगर पंचायत राजगढ़ में विपुल दर्ज किया गया है जबकि स्कूल रिकार्ड के अनुसार उसका नाम विपुल शर्मा है। इसलिए वादी ने निवेदन किया है कि उसके पुत्र का नाम नगर पंचायत राजगढ के रिकार्ड में विपुल शर्मा दर्ज किया जाए। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री विपुल शर्मा का नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-01-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। 6892 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री धर्मचन्द शर्मा पुत्र श्री कांशिराम शर्मा, निवासी पतालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री धर्मचन्द शर्मा पुत्र श्री कांशिराम शर्मा, निवासी पतालियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र विवेक शर्मा का नाम ग्राम पंचायत शलाना में विवेक दर्ज किया गया है जबकि स्कूल रिकार्ड के अनुसार उसका नाम विवेक शर्मा है। इसलिए वादी ने निवेदन किया है कि उसके पुत्र का नाम ग्राम पंचायत शलाना के रिकार्ड में विवेक शर्मा दर्ज किया जाए। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री विवेक शर्मा का नाम दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-01-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री देशराज पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, निवासी ठण्डीधार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री देशराज पुत्र श्री रघुनाथ सिंह, निवासी ठण्डीधार, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्र युवराज जिसकी जन्म तिथि 25-10-2015 है का नाम ग्राम पंचायत जदोल टपरोली, तहसील राजगढ, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री युवराज की जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-01-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।6893 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 ब अदालत श्री कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

श्री रजनीश पुत्र श्री नरेन्द्र, निवासी भाणत, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री रजनीश पुत्र श्री नरेन्द्र, निवासी भाणत, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 23-11-1990 है, का नाम ग्राम पंचायत भाणत, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 06-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री रजनीश की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 06-01-2017 को मेरेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कपिल तोमर, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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कार्यालय कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

ब मुकद्दमा :

श्री बलराम पुत्र श्री लक्ष्मी सिंह, निवासी पराडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री बलराम पुत्र श्री लक्ष्मी सिंह, निवासी पराडा, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक दरख्वास्त गुजारी है, उसका सही नाम बलराम है। जबकि राजस्व रिकार्ड मौजा भरटिया खरड, पटवार वृत्त नेहर-स्वार में अर्जुन सिंह दर्ज है। जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थी ने आवेदन-पत्र मय हलफाब्यान, नकल जमाबंदी, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र, नकल पहचान-पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे वह राजस्व रिकार्ड मौजा भरटिया खरड, पटवार वृत्त नेहर-स्वार में बलराम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम पराडा व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को बलराम का नाम राजस्व रिकार्ड मौजा भरटिया खरड के रिकार्ड में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो दिनांक 13-02-2017 को असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना-पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 10-01-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।6894 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 न्यायालय सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ब मुकद्दमा : विविध/16 तारीख दायर : 27-06-2016 तारीख पेशी : 15-02-2017

. . प्रार्थीया। श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम धोन सरसू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। विषय.--प्रार्थना-पत्र बाबत बरास्त का इन्तकाल करने बारे बाका मौजा धौन सरसू, पटवार वृत्त बेचड का बाग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

उपरोक्त प्रार्थीया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र बाबत बरास्त का इन्तकाल करने बारे बाका मौजा धौंन सरसू, पटवार वृत्त बेचड का बाग, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 गुजारी है कि उक्त वादी श्रीमती मीरा देवी आदि के दादा श्री शिव राम पुत्र श्री बिशना पुत्र श्री झाम्पडू, निवासी ग्राम धौन सरसू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 मुताबिक प्रार्थी व रिपोर्ट गिरदावर कानूनगो व गवाहों के पिछले 50-60 वर्षों से लापता पाया गया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा उपरोक्त वादी श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री सोहन सिंह, निवासी ग्राम धोन सरसू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 आदि के दादा श्री शिव राम पुत्र बिशना पुत्र श्री झाम्पडू, निवासी ग्राम धौन सरसू, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 व जन साधारण को सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 15-02-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज/पक्ष दर्ज करवा सकता है अन्यथा गैर हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर इन्तकाल करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 10-01-2017 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), तहसील ददाहू, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 11/13 ऑफ 2016 तारीख मरजुआ : 27-08-2016 तारीख पेशी : ......................

श्री तिर्थ राम पुत्र स्व0 श्री फौजू राम, निवासी घासन (चांडोग), डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री तिर्थ राम पुत्र स्व0 श्री फौजू राम, निवासी घासन (चांडोग), डाकघर नैना टिक्कर, तहसील पच्छाद ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत नाम की दरुस्ती करने हेतु पत्र6895 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 गुजारा है कि प्रार्थी का सही नाम तिर्थ राम है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा चान्डोग में चूंकू राम दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा चान्डोग में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी तिर्थ राम का नाम राजस्व अभिलेख मौजा चान्डोग में चूंकू राम के स्थान पर तिर्थ राम दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 09-02-2017 को प्रातः 10 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 9/13 ऑफ 2016 तारीख मरजुआ : 19-08-2016 तारीख पेशी : ................

श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द, निवासी कनराडी, डाकघर मैंहदो बाग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री संजय कुमार पुत्र स्व0 श्री रमेश चन्द, निवासी कनराडी, डाकघर मैंहदो बाग, तहसील पच्छाद, ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत अपने नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का सही नाम संजय कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा कनारडी में संजय दत्त दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा कनारडी में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी संजय कुमार का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कनारडी में संजय दत्त के स्थान पर संजय कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 09-02-2017 को प्रातः 10 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर-हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 10-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। 6896 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री हरी राम, ग्राम ददोयोण, डाकघर ढ़ंगयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री कर्म चन्द पुत्र श्री हरी राम, ग्राम ददोयोण, डाकघर ढ़ंगयार, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकीे पुत्री नेहा का जन्म मिति 02-06-2015 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बनी-बखोली, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है। अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-02-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 10-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री नरेन्द्र पाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, ग्राम धरोटी, डाकघर पानवा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 श्री आत्मा राम, ग्राम धरोटी, डाकघर पानवा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र मदन सिंह का जन्म मिति 15-08-2006 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत बाग-पशोग, तहसील पच्छाद में दर्ज नहीं हुआ है।

अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 08-02-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिये जायेंगे।6897 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 आज दिनांक 10-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

-------- ब अदालत श्री जगपाल सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 02/13 ऑफ 2016 तारीख मरजुआ : 08-08-2016 तारीख पेशी : ................

श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री खेम राज, निवासी ग्राम गलाना घाट, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री खेम राज, निवासी ग्राम गलाना घाट, डाकघर ठाकुरद्वारा, तहसील पच्छाद, ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी का सही नाम गुरदयाल सिंह है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा चाकली मुन्दड़ में दयाल सिंह दर्ज है। प्रार्थी अपना नाम राजस्व अभिलेख मौजा चाकली मुन्दड़ में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख मौजा चाकली मुन्दड़ में दयाल सिंह के स्थान पर गुरदयाल सिंह दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-02-2017 को प्रातः 10 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 30-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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ब अदालत श्री जगपाल सिंह, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दावा संख्या : 01/13 ऑफ 2016 तारीख मरजुआ : 05-05-2016 तारीख पेशी : ................

श्री सचिन शर्मा पुत्र स्व0 श्री राजेश कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर मानगढ़, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.-प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 38 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री सचिन शर्मा पुत्र स्व0 श्री राजेश कुमार, निवासी ग्राम व डाकघर मानगढ़, तहसील पच्छाद ने इस न्यायालय में धारा 35 ता 38 के अन्तर्गत नाम की दरुस्ती करने हेतु आवेदन पत्र गुजारा है कि प्रार्थी के पिता का सही नाम राजेश कुमार है परन्तु राजस्व अभिलेख मौजा कजार शगलाहा में 6898 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 03 फरवरी, 2017/14 माघ, 1938 राजेन्द्र दत्त दर्ज है। प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कजार शगलाहा में दरुस्त करवाना चाहता है। जिसे राजस्व अभिलेख में दरुस्त करने के आदेश दिए जावें।

अतः आम जनता को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी के पिता राजेश कुमार का नाम राजस्व अभिलेख मौजा कजार शगलाहा में राजेन्द्र दत्त के स्थान पर राजेश कुमार दर्ज करने बारे किसी प्रकार का उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 06-02-2017 को प्रातः 10 बजे अपना उजर एवं एतराज न्यायालय में पेश कर सकता है। गैर हाजिरी की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 30-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, पच्छाद, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

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In the Court of Kritika Kulhari, IAS, Marriage Officer (S.D.M.), Nahan,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Shri Satvinder Singh s/o Shri Puran Singh, r/o Village Bankala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Pooja Devi d/o Shri Devi Chand, r/o Village Hamidpur, Tehsil Narayangarh, District Ambala (Hry.) have filed application for the registration of their marriage, which was solemnized on 08-05-2009 and they have been living as husband and wife ever since then.

Notices are given to all concerened and general Public to this effect if any body has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between above said Shri Satvinder singh s/o Shri Puran Singh, r/o Village Bankala, Tehsil Nahan, District Sirmaur, H.P. and Smt. Pooja Devi d/o Shri Devi Chand, r/o Village Hamidpur, Tehsil Narayangarh, District Ambala (Hry.) they should file their objections and should appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issue of this notices. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court and later on no objection will be heared and accepted.

Issued under my hand and seal of this court on this 16th day of January, 2017

Seal.

KRITIKA KULHARI, Sub-Divisional Magistrate, Nahan, District Sirmaur, H.P.

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शुद्धि-पत्र मैं, गोरी शंकर सुपुत्र परमा राम, निवासी गांव महेश क्वाल, पी0 ओ0 बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश मेरे पिता जी का नाम मेरे पेनकार्ड पर परमा नन्द गलत दर्ज है जबकि सही नाम परमा राम है।

गोरी शंकर, सुपुत्र परमा राम,

निवासी गांव महेश क्वाल, पी0 ओ0 बजरोल,

तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 03 February 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-02-03.209_gazette_2017-03_02_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-02-03.209_gazette_2017-03_02_2017.