राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित
सोमवार 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938
हिमाचल प्रदेश सरकार
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 जनवरी, 2017
संख्याः गृह(ए)बी(1)-14/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्याक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, 211-राजपत्र/2017-06-02-2017 (6919) 6920 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश मेें प्रकाशित किए जाने की तारीख से, निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्याः 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्याः 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्याः 5 में वर्णित पुलिस चौकी के स्थानीय क्षेत्र के लिए अन्तरित करते हैं, अर्थातः-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायतों के नाम | स्तम्भ संख्या 2 म ें विनिर्दिष्ट ग्राम पंचायत में अन्तर्विष्ट गांवाें के नाम | पुलिस थाना जिससे, इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए जाने हैं | पुलिस चौकी, जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित होंगें |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ग्राम पंचायत, देवठी मझगांव। | 1. ठारू 2. कुडु लबाणा 3. कुडू लबाणा-2 4. कुन्थल कशोग, 5. देवठी मझगांव-1 6. देवठी मझगांव-2 7. देवठी मझगांव-3 | पुलिस थाना राजगढ़ | पुलिस थाना राजगढ़ के अन्तर्गत पुलिस चौकी पझौता स्थित फट्टी पटेल। |
| 2. | ग्राम पंचायत, डिब्बर | 1. लेउनाना 2. कुफर मटरोली 3. पाब 4. साडरन 5. धाली 6. सैरी 7. डिब्बर | यथोपरि | यथोपरि |
| 3. | ग्राम पंचायत, हाब्बन | 1. पाल्लू 2. कोडव बागना 3. हाब्बन मढेची 4. रिटब पाल 5. चंन्दोल 6. हडेच 7. दौल रवाटा | यथोपरि | यथोपरि |
| 4. | ग्राम पंचायत, जदोल टपरोली | 1. बैर जमोली 2. जदोली टपरोली-2 3. जदोली टपरोली-1 4. पैन कुफर-1 5. पैन कुफर-2 | यथोपरि | यथोपरि |
| 5. | ग्राम पंचायत, कोटी पधोग | 1. बडग पनोटी 2. कोटी पधोग 3. कुफर मौंड 4. भडोली 5. धमान्धर | यथोपरि | यथोपरि |
| 6. | ग्राम पंचायत, कोटला बान्गी | 1. धार पवेच 2. सनाई कुनी सैर 3. कोटला बांगी 4. सलेच द्राबला 5. जलग जरेच | यथोपरि | यथोपरि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | ग्राम पंचायत, माटल बखोग | 1. बखोग 2. ज्ञानकोट 3. क्यार 4. दोची 5. माटल | यथोपरि | यथोपरि |
| 8. | ग्राम पंचायत, न ेहरटी बघोट | 1. थेल शटार 2. पडिया हच्चर 3. नहरेटी बघोट-1 4. नहरेटी बघोट-2 5. उलख क्तोगा | यथोपरि | यथोपरि |
| 9. | ग्राम पंचायत, शाया सनौरा | 1. खनीयूड 2. धामला 3. सनौरा 4. शया रोहरी 5. क्लोहा स्कैन 6. धनेच चुखडिया 7. मानवा | यथोपरि | यथोपरि |
| 10. | ग्राम पंचायत, टाली भुज्जल | 1. टाली भुज्जल-1 2. घोटाडी-1 3. घोटाडी-2 4. भुज्जल-2 5. भुज्जल-3 | यथोपरि | यथोपरि |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
-------
[Authoritative English text of this Department Notification No. Home-(A)B(1)-14/2016
dated, 24th January, 2017 as required under article 348(3) of the Constitution of India).].
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla, the 24th January, 2017
No. Home-(A)B(1)-14/2016.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. 3 from the local area of the Police Station mentioned in Column No. 4 to the local area of the Police 6922 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 Station mentioned in Column No. 5 of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:—
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayat | Name of villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Station from which transferred by this Notification | Police Chowki in which hereinafter included. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gram Panchayat, Devthi Majhgaon | 1. Tharu 2. Kuddu Labana 3. Kuddu Labana-2 4. Kunthal Kashog 5. Devthi Majhgaon-1 6. Devthi Majhgaon-2 7. Devthi Majhgaon-3 | Police Station Rajgarh. | Police Post Pajhauta at Fati Patel under Police Station Rajgarh. |
| 2. | Gram Panchayat, Dibbar | 1. Leunana 2. Koofar Matroli 3. Pab 4. Sadran 5. Dhali 6. Sairi 7. Dibbar | -do- | -do- |
| 3. | Gram Panchayat, Habban | 1. Pallu 2. Kodav Bagna 3. Habban Madhechi 4. Ritab Pal 5. Chandol 6. Hadech 7. Daul Rawata | -do- | -do- |
| 4. | Gram Panchayat, Jadol Taproli | 1. Bair Jamoli 2. Jadoli Taproli-2 3. Jadoli Taproli-1 4. Pain Kuffar-1 5. Pain Kuffar-2 | -do- | -do- |
| 5. | Gram Panchayat, Koti Padhog | 1. Badag Panoti 2. Koti Padhog 3. Kuffar Maund 4. Bhadoli 5. Dhamandar | -do- | -do- |
| 6. | Gram Panchayat, Kotla Bangi | 1. Dhar Pavech 2. Sanai Kuni Ser 3. Kotla Bangi 4. Salech Drabla 5. Jalag Jarech | -do- | -do- |
| 7. | Gram Panchayat, Matal Bakhog | 1. Bakhog 2. Giankot 3. Kayar 4. Dochi 5. Matal | -do- | -do- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Gram Panchayat, Nehrati Baghot | 1. Thel Shataar 2. Padia Hachar 3. Nahreti Baghot-1 4. Nahreti Baghot-2 5. Ulakh Katoga | -do- | -do- |
| 9. | Gram Panchayat, Shaya Sanora | 1. Khaniud 2. Dhamla 3. Sanora 4. Shaya Rohri 5. Kaloha Sakain 6. Dhanech Chukhdiya 7. Manwa | -do- | -do- |
| 10. | Gram Panchayat, Tali Bhujjal | 1. Tali Bhujjal-1 2. Ghotadi-1 3. Ghotadi-2 4. Bhujjal-2 5. Bhujjal-3 | -do- | -do- |
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
___________
गृह विभाग
अधिसूचना
शिमला-2, 24 जनवरी, 2017
संख्याः गृह(ए)बी(1)-2/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 11 की उपधारा (1) के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुलिस महानिदेशक के परामर्श से, इस अधिसूचना के राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से निम्नलिखित अनुसूची की स्तम्भ संख्या 3 में यथा वर्णित गांवों को स्तम्भ संख्या 4 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र से स्तम्भ संख्या 5 में वर्णित पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र के लिए अन्तरित करते हैं; अर्थात्ः-
अनुसूची
| क्रम संख्या | ग्राम पंचायतों के नाम | स्तम्भ सख्यां 2 में विनिर्दिष्ट ग्राम पचांयत में अन्तर्विष्ट गांवों के नाम | पुलिस थाना जिससे इस अधिसूचना द्वारा अन्तरित किए जाने हैं। | पुलिस थाना जिसमें इसके पश्चात् सम्मिलित होंगे |
| 1. | ग्राम पंचायत, रक्कड | 1. रक्कड 2. वन रक्कड 3. राम नगर 4. बन्डा-1 5. बन्डा-2 6. भ्रान्ता 7. भ्रान्ता उपरला | पुलिस थाना ज्वालामुखी | पुलिस थाना रक्कड |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | ग्राम पंचायत, चौली | 1. वरियाल बेहड 2. बसालग 3. चौली 4. टिल्ला 5. नाहरू 6. सौहारी 7. मौउ 8. सूती | यथोपरि | यथोपरि |
| 3. | ग्राम पंचायत, कूहना | 1. कूहना-1 2. कूहना-2 3. चमेटी 4. चलाह | यथोपरि | यथोपरि |
| 4. | ग्राम पंचायत, कौलापुर | 1. कौलापुर 2. हारडोगरी 3. जटोली काटरा 4. जटोली चकराहन 5. कुरयाल खेहडा 6. हन्डाल 7. दोदू राजपूतां 8. दोदू ब्राहमना 9. वन जडूही | यथोपरि | यथोपरि |
| 5. | ग्राम पंचायत, पीरसलूही | 1. निहारी 2. नौरी 3. मन्दलयां 4. पीर 5. थापल 6. सलूही 7. मरड 8. लेर 9. चपरूही | यथोपरि | यथोपरि |
| 6. | ग्राम पंचायत, शान्तला | 1. जिझर 2. घरथौली 3. पठियार 4. शान्तला 5. वन शान्तला | यथोपरि | यथोपरि |
| 7. | ग्राम पंचायत, अलोह | 1. अलोह-1 2. अलोह-2 3. अलोह पारला 4. मगरूं 5. सूरयाला 6. बसयाला | यथोपरि | यथोपरि |
| 8. | ग्राम पंचायत, सिध पुनणी | 1. सिध पुनणी 2. पुनणी 3. सियोटी 4. बुडाहर 5. साईं | यथोपरि | यथोपरि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. | ग्राम पंचायत, कुदना सलेटी | 1. सरडदाई 2. खाल 3. सलेटी 4. कुडना | यथोपरि | यथोपरि |
| 10. | ग्राम पंचायत, भरोली | 1. लडोया 2. वन मौउन 3. झिकली भरौली 4. उपरली भरोली | यथोपरि | यथोपरि |
| 11. | ग्राम पंचायत, कटोह टिक्कर | 1. कटोह 2. टिक्कर | यथोपरि | यथोपरि |
| 12. | ग्राम पंचायत, चपलाह | 1. कुकाहार 2. चपलाह 3. गुडारा 4. चपलाह उपरला 5. चपलाह झिकला | यथोपरि | यथोपरि |
| 13. | ग्राम पंचायत, सरड डोगरी | 1. सरड डोगरी निचली 2. सरड डोगरी 3. सरड मंगली 4. सरड मक्खनी 5. सरड लोहारी उपरली | यथोपरि | यथोपरि |
| 14. | ग्राम पंचायत, कलोहा | 1. कलोहा निचला 2. कलोहा उपरला 3. भ्रम नगर 4. सरडवम्मी अव्वल 5. सरडवम्मी दोयाम | यथोपरि | यथोपरि |
| 15. | ग्राम पंचायत, वणी | 1. वणी 2. मैरा 3. मटउंमरा 4. नथुं 5. डोहलू 6. सदवां 7. वन सदवां | यथोपरि | यथोपरि |
| 16. | ग्राम पंचायत, मुहीं | 1. वियोला 2. वलेहडा 3. रजियाणा मिसरां 4. सूहीं 5. सलांगडी 6. मूहीं | यथोपरि | यथोपरि |
| 17. | ग्राम पंचायत, गरली | 1. गरली 2. गरली खास | यथोपरि | यथोपरि |
| 18. | ग्राम पंचायत, नाहन नगरोटा | 1. चम्बा कटोटी 2. सकराला 3. चम्बा खास 4. नाहन नगरोटा 5. नाहन | यथोपरि | यथोपरि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | ग्राम पंचायत, सेहरी | 1. सेहरी 2. श्रीनगर 3. गदोता 4. वलदोह | यथोपरि | यथोपरि |
| 20. | ग्राम पंचायत, मनियाला | 1. अलोह बुहला 2. अलोह चम्बयाला 3. मनियाला उपरला 4. मनियाला बुहला 5. रियाणा 6. कठियाडा 7. कालेश्वर | यथोपरि | यथोपरि |
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/-
------
[Authoritative English text of this Department Notification No. Home(A)B(1)-2/2016 dated
24th January, 2017 as required under article 348(3) of the Constitution of India.]
HOME DEPARTMENT
NOTIFICATION
Shimla-2, the 24th January, 2017
No. Home(A)B(1)-2/2016.—In exercise of the powers conferred by clause(s) of section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 read with sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Police Act, 2007 (Act No. 17 of 2007), the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with Director General of Police, is pleased to transfer the villages as enumerated in Column No. 3 from the local area of the Police Station mentioned in Column No. 4 to the local area of the Police Station mentioned in Column No. 5 of the Schedule given below thereof, with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, namely:-
SCHEDULE
| Sl. No. | Name of Gram Panchayats | Name of Villages contained in Gram Panchayat specified in Column No. 2 | Police Station from which transferred by this notification | Police Station in which hereinafter included |
| 1. | Gram Panchayat, Rakkar | 1. Rakkar 2. Van Rakkar 3. Ram Nagar 4. Banda-1 5. Banda-2 6. Bharanta 7. Bharanta Upperla | Police Station Jawalamukhi | Police Station Rakkar |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Gram Panchayat, Chouli | 1. Baryal Behar 2. Basalag 3. Chouli 4. Tilla 5. Nahru 6. Sohari 7. Mou 8. Suti | -do- | -do- |
| 3. | Gram Panchayat, Kuhna | 1. Kuhna-1 2. Kuhna-2 3. Chameti 4. Chalah | -do- | -do- |
| 4. | Gram Panchayat, Kaulapur | 1. Kaulapur 2. Hardogri 3. Jatoli Khatra 4. Jatoli Chakran 5. Kuryal khera 6. Handal 7. Dodun Rajputan 8. Dodun Brahmna 9. Ban Jaduhi | -do- | -do- |
| 5. | Gram Panchayat, Pirsaluhi | 1. Nihari 2. Nouri 3. Mandlian 4. Pir 5. Thappal 6. Saluhi 7. Marar 8. Lair 9. Chapruhi | -do- | -do- |
| 6. | Gram Panchayat, Shantla | 1. Jijjar 2. Ghartholi 3. Pathiar 4. Shantla 5. Van Shantla | -do- | -do- |
| 7. | Gram Panchayat, Aloh | 1. Aloh-1 2. Aloh-2 3. Aloh Parla 4. Mangroo 5. Suryala 6. Basyala | -do- | -do- |
| 8. | Gram Panchayat, Sidh Punani | 1. Sidh Punani 2. Punani 3. Seoti 4. Budhar 5. Sai | -do- | -do- |
| 9. | Gram Panchayat, Kundna Saleti | 1. Sard Dai 1. Khal 2. Saleti 3. Kudna | -do- | -do- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10. | Gram Panchayat, Bharoli | 1. Ladoa 2. Van Moun 3. Jhikli Bharoli 4. Upparli Bharoli | -do- | -do- |
| 11. | Gram Panchayat, Katoh Tikkar | 1. Katoh 2. Tikkar | -do- | -do- |
| 12. | Gram Panchayat, Chaplah | 1. Kukahar 2. Chaplah 3. Gudara 4. Chaplah Upperla 5. Chaplah Jickla | -do- | -do- |
| 13. | Gram Panchayat, Sard Dogri | 1. Sard Dogri Nichli 2. Sard Dogri 3. Sard Mangli 4. Sard Makhani 5. Sard Lohari upperli | -do- | -do- |
| 14. | Gram Panchayat, Kaloha | 1. Kaloha Nichla 2. Kaloha Upparla 3. Bharm Nagar 4. Sard Bammi Abbal 5. Sard Bami Doyam. | -do- | -do- |
| 15. | Gram Panchayat, Bani | 1. Bani 2. Maira 3. Muttumran 4. Nathun 5. Dholu 6. Sadwan 7. Van Sadwan | -do- | -do- |
| 16. | Gram Panchayat, Muhin | 1. Beola 2. Balehra 3. Rajiyana Mishran 4. Suhin 5. Salangri 6. Muhin | -do- | -do- |
| 17. | Gram Panchayat, Garli | 1. Garli 2. Garli khas | -do- | -do- |
| 18. | Gram Panchayat, Nahan Nagrota | 1. Chamba Katoti 2. Sakrala 3. Chamba Khas 4. Nahan Nagrota 5. Nahan | -do- | -do- |
| 19. | Gram Panchayat, Sehri | 1. Sehri 2. Srinagar 3. Gadota 4. Baldoh | -do- | -do- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20. | Gram Panchayat, Maniyala | 1. Aloh Buhla 2. Aloh Chambyala 3. Maniyala upparla 4. Manyala Buhla 5. Riyana 6. Kathiyara 7. Kaleshwar | -do- | -do- |
By order, Sd/- Principal Secretary (Home).
__________
गृह विभाग
(सी अनुभाग)
अधिसूचना
शिमला-2, ..... जनवरी, 2017
स्ांख्याः गृह-सी (एफ)10-3/2015.--राज्य सरकार यह समीचीन समझती है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए पूर्वावधानियां बरती जानी चाहिए ;
और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एस0 ओ0 568 (ई) तारीख 24-09-1974 द्वारा, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 2 की उपधारा (8) के खण्ड (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंपा है; और
अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 2 की उपधारा (8) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों हेतु, नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट स्थान को, इस अधिसूचना के राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से, प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करते हैं।
अनुसूची
| स्थान का नाम | परिक्षेत्र और अन्य विवरण |
| पॉवर हाउस क्षेत्र, पोट हैड यार्ड (स्विच यार्ड) और सर्ज शॉफट एरिया, बांध परिसर, जलाशय क्षेत्र और पार्वती परियोजना चरण-III का एडिट-I | गांव खडोहा/सोटी, डाक घर सैंज, उप तहसील सैंज, तहसील बंजार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश। |
आदेश द्वारा, प्रबोध सक्सेना प्रधान सचिव (गृह)। 6930 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 [Authoritative English text of this Draft Notification No. Home-C (F) 10-3/2015, dated____________as required under Article 348(3) of the Constitution of India.]
HOME DEPARTMENT
(C-Section)
NOTIFICATION
Shimla-2, the ..... January, 2017
No. Home-C(F)10-3/2015.—Whereas, the State Government considers it expedient that precautions should be taken to prevent the entry of unauthorized persons into certain places, And whereas, the Government of India, Ministry of Home Affairs, vide S.O. 568 (E) dated 24-09-1974 has entrusted the functions of the Central Government to the Government of Himachal Pradesh in relation to matter specified in clauses (c) and (d) of sub-section (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923; and
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (8) of section-2 of the Official Secrets Act, 1923, the Governor of Himachal Pradesh hereby declares that place(s) specified in column (1) of the schedule given below to be a prohibited place(s) for the purposes of the said Act with effect from the date of publication of this Notification in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
SCHEDULE
| Name of Place | Locality and other descriptions |
| Power House Area, Pot Head Yard (Switch Yard) and Surge Shaft area, Dam premises, Reservoir area and Adit-I of the Parvati Project Stage-III. | Situated in Village Khadoha/Soti, Post Office Sainj, Sub Tehsil Sainj, Tehsil Banjar,Distt. Kullu, Himachal Pradesh. |
By order, Sd/- PRABODH SAXENA, Principal Secretary (Home).
__________
गृह विभाग
शाखा-डी
अधिसूूूूूूचना
शिमला-2, 01 फरवरी, 2017
संंंख्याः गृृृह-डी-बी(1)-17/82-IV.--हिमाचल प्र्र्र्र्र्र्रदेेेेेेेश केेेेेेे राज्यपाल, भारत केेेेेेे संंंंंंंविधान केेेेेेे अनुुुुुुुच्छेेेेेेेद 309 के परन्तुुुुुुुक द्वारा प्रदत्त शक्तियोेेेेेेंंंंंंं का प्रयोेेेेेेग करतेेेेेेे हुुुुुुुए, हिमाचल प्रदेेेेेेेश लोेेेेेेक सेेेेेेेवा आयोेेेेेेग केेेेेेे परामर्र्र्र्श सेेेेेेे, हिमाचल प्रदेेेेेेेश संंंंंंंचार एवं तकनीकी सेेेेेेेवाएंंंंंंं विभाग मेेेेेेेंंंंंंं अतिरिक्त अधीक्षक पुुुुुुुलिस (बेतार)/उप अधीक्षक6931 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 पुलिस (बेतार) वर्र्र्र्ग-I (राजपत्रित) केेेे पद केेेेेेे लिए इस अधिसूूूूूूूचना से संंंंंंंलग्न उपाबन्ध 'क' के अनुुुुुुुसार भर्र्र्र्ती औैैर प्र्र्र्र्र्र्रोेेेेेेन्नति नियम बनातेेेेेेे हैं, अर्थात्््््््ः--
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (बेतार)/उप अधीक्षक पुलिस (बेतार) वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होेंगे। 2. निरसन और व्यावृत्तिया.--(1) इस विभाग की अधिसचना सख्याः गृह-डी (बी-1)16/83 तारीख 15-06-1991 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग (बेतार संगठन) अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस/उप अधीक्षक पुलिस (बेतार) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1991 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।
2. ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप-नियम (1)के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।
आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- प्रधान सचिव (गृह)।
--------
उपाबन्ध- 'क' हिमाचल प्रदेश संचार एवं तकनीकी सेवाएं विभाग में अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (बेतार)/उप अधीक्षक पुलिस (बेतार) वर्ग-I (राजपत्रित) के पदों के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम
1. पद का नाम.--अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (बेतार)/उप पुलिस अधीक्षक (बेतार)
2. पद (पदों) की संख्या.--05 (पांच) अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (बेतार)़़ = 01(एक) उप अधीक्षक पुलिस (बेतार)= 04(चार)
3. वर्गीकरण.--वर्ग-I (राजपत्रित)
4. वेतनमान.--` 15600-39100 जमा ` 5400/-गे्रड पे।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पद.--अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (बेतार)ः लागू नहीं उप अधीक्षक पुलिस (बेतार)ः चयन
6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--21 से 35 वर्ष :
परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा मे रत अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 42 वर्ष होगीः
परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः 6932 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गांेे के लिए उस विस्ताार तक शिथिलीकरण किया जा सकेगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः
परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय हैं। ऐसी रियायत तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।
टिप्पणः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदा)ें को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।
7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अर्हता(एं).--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी संस्थान से इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशेन इंंजीनियरिंग/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेलीक्मयूनिकेशन इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रीक्ल एण्ड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग/इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इस्टूमेन्टेशन इंजीनियरिंग में बी0 ई0/बी0 टैक की उपाधि।
(ख) वांछनीय अर्हता(एं).--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियो) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियो) की दशा में लागू होगी या नहीं.--आयु.--लागू नहीं।
शैक्षिक अर्हताएं.--जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 के सामने विहित है।
9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i) सीधी भर्ती के लिए.--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दे।
(ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर की दशा में कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
(ii) प्रोन्नति और स्थानन के लिए.--दो वर्ष या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रोन्नति/स्थानन की दशा में, पद सीधी भर्ती के लिए विहित परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--(i) अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (बेतार)ः--छंटनी (स्क्रीनिंग) के पश्चात् शतप्रतिशत स्थानान द्वारा।
(ii) उप अधीक्षक पुलिस (बेतार).--
(क) साठ प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा; और
(ख) चालीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।6933 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड)जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--(i) अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस (बेतार)ः--छंटनी (स्क्रीनिंग) के पश्चात् वरिष्ठतम उप अधीक्षक पुलिस (बेतार) में से स्थानन द्वारा जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो।
(ii) उप अधीक्षक पुलिस (बेतार)ः--संचार एवं तकनीकी सेवाओं के निरीक्षकों में से, निम्नलिखित अर्हताएं धारण करने के अध्यधीन प्रोन्नति द्वारा जिनका छह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके छह वर्ष का नियमित सेवाकाल होः- (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समतुल्य उपाधि; और
(ख) गृह मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (डी.सी.पी.डब्ल्य.ू ) द्वारा अनुमोदित ऑपरेशनल टैक्नीकल/साईफर कोर्सिज में अर्हित ग्रेड-I :
परन्तु उप अधीक्षक पुलिस (बेतार) के पदों को भरने के लिए निम्नलिखित 05 बिन्दु पद आधारित रोस्टर का अनुसरण किया जाएगाः-
| रोस्टर बिन्दु संख्या | प्रवर्ग |
| पहला, तीसरा और पाँचवाँ | प्रोन्नति के लिए |
| दूूसरा और चौथा | सीधी भर्ती के लिए |
टिप्पणः--जैसे ही दोनों प्रवर्गों को दी गई प्रतिशतता के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है तो रिक्ति को उसी प्रवर्ग से भरा जाएगा जिससे पद रिक्त होता है।
(1) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः
परन्तु दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती/स्थानान्तरण के सिवाय उपरोक्त परन्तुक (1), उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पाँच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारी उनकी प्रोन्नति पर दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र को स्थानान्तरित किए जा सकेंगेः परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/कठिन दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।
स्पष्टीकरण-I.--उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों/दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।
स्पष्टीकरण-II.--उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
1. जिला लाहौल एवं स्पिति।
2. चम्बा जिला का पाँगी और भरमौर उप-मण्डल।
3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र।6934 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट। 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना।
6. कांँगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर।
8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाईं, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त। स्पष्टीकरण-III.--उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः--
(i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान। (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहाँ के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलामीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृहनगर या गृहनगर क्षेत्र के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।
(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व, सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः
(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहाँ उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगेः
परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः
परन्तु यह और भी कि जहाँ कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहाँ उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।6935 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 स्पष्टीकरणः--अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोेनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।
(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों मेे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थीः परन्तु की गई तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.--(क) स्थानन के लिएः-- जैसी सरकार द्वारा समय-समय पर गठित की जाए।
(ख) प्रोन्नति के लिए.--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के सदस्य द्वारा की जाएगी।
13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.--जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षा के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गाें के लिए सेवा मेें आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी। 6936 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 [Authoritative english text of this Department's Notification NO.HOME-D-B(1)-17/82-IV dated 01.02.2017 as required under article 348 (3) of the Constitution of India.]
HOME DEPARTMENT
SECTION-D
NOTIFICATION
Shimla-2, the 01st February, 2017
No. Home-D-B(1)-17/82-IV.—In exercise of powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Additional Superintendent of Police(Wireless)/Deputy Superintendent of Police(Wireless) Class-1(Gazetted) in the Department of Communication and Technical Services, Himachal Pradesh as per Annexure ''A'' attached to this notification, namely:—
1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Communication and Technical Services Department, Additional Superintendent of Police (Wireless)/Deputy Superintendent of Police(Wireless) Class-I (Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2017.
(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Police Department (Wireless Organisation) Additional Superintendent of Police / Deputy Superintendent of Police (Wireless) Recruitment and Promotion Rules, 1991 notified vide this Department notification No.Home- D(B-1)16/83 dated 15-06-1991 are hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub rule(1) supra, shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.
By order, Sd/- Pr.Secretary (Home).
____________
ANNEXURE "A" RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POSTS OF ADDITIONAL SUPERINTENDENT OF POLICE (WIRELESS) / DEPUTY SUPERINTENDENT OF POLICE (WIRELESS) (GAZETTED) CLASS-I, IN THE DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND TECHNICAL SERVICES, HIMACHAL PRADESH.
1. Name of post.—Additional Superintendent of Police (Wireless)/Deputy Superintendent of Police (Wireless).
6937 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 19382. Number of post.—05 (Five) Additional Superintendent of Police (Wireless) = 01 (One) Deputy Superintendent of Police (Wireless) = 04 (Four)
3. Classification.—Class-I (Gazetted)
4. Scale of Pay.—` 15600-39100 + ` 5400/- Grade Pay
5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post.—(i) Additional Superintendent of Police (Wireless) = Not applicable
(ii) Deputy Superintendent of Police (Wireless) = Selection
6. Age for direct recruitment.—Between 21 and 35 years.
Provided that the upper age limit for direct recruits shall be 42 years to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:
Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age- limit by virtue of his / her such adhoc or contract appointment:
Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:
Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Corporations/Autonomous bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies.
Note.—Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges, as the case may be.
7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualifications.—B.E./B.Tech. Degree in Electronics and Communication Engineering/Electronics and Telecommunication Engineering/Electrical and Electronic Engineering/Electronics and Instrumentation Engineering from a recognized University or an Institute, approved by the UGC.
(b) Desirable Qualification:—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will
apply in the case of the promotee(s).—Age.— Not applicable.
Educational Qualification.—As prescribed against Column No.11 below.
6938 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 9. Period of probation, if any.—(i) Direct recruitment.—(a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re- employment after superannuation and absorption.
(ii) Promotion & placement.—Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion/ placement from one group to another.
10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—(i) Additional Superintendent of Police (Wireless) = 100% by placement after screening.
(ii) Deputy Superintendent of Police (Wireless):
(a) 60% by promotion; and
(b) 40% by direct recruitment
11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer, grade for which promotion/secondment/transfer is to be made.—(i) Additional Superintendent of Police (Wireless).— By placement after screening from amongst the senior most Deputy Superintendent of Police (Wireless) with six years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade.
(ii) Deputy Superintendent of Police (Wireless).—By promotion from amongst the Inspectors of Communication and Technical Services subject to possessing of following qualifications with six years regular or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade after acquiring the said qualification:—
(a) A Bachelor or equivalent Degree from a recognized University, and
(b) Grade-1 qualified in Operational/Technical/Cipher courses approved by Directorate of Coordination Police Wireless (DCPW) Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
Provided that for filling up the posts of Deputy Superintendent of Police (Wireless) the following 05 points post based roster shall be followed:—
| Roster Point No. | Category |
| 1st, 3rd and 5th | Promotee |
| 2nd and 4th | Direct recruitment |
Note.—As and when the representation by both the categories is achieved as per given percentage, the vacancy shall be filled up from category which vacates the post.
(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/Difficult/Hard areas and remote / rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:
6939 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938Provided further that the proviso (I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, such incumbents may be posted/transferred to remote/rural areas in their promotion:
Provided further that Officer/Official who has not served at least one tenure in Tribal/ Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.
Explanation I:— For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult /Hard areas/remote / rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies/convenience.
Explanation II:—For the purpose of proviso (I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—
1. District Lahaul & Spiti.
2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchyat Kashapat, Gram Panchyats of Rampur Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
7. District Kinnaur.
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali- Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.
Explanation III:—For the purpose of proviso (I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:
(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub Division/Tehsil headquarter.
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regardless of its category.
6940 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 (II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:
(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:
Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment & Promotion Rules for the post, whichever is less:
Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.
Explanation:—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority thereunder.
(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the Recruitment & Promotion Rules:
Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?.—(a) For placement:—As may be constituted by the Government from time to time.
(b) For promotion:—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member, thereof, to be nominated by him.
13. Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.
14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other6941 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/authority as the case may be.
16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.
18. Power to relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).
_________
राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश STATE ELECTION COMMISSION HIMACHAL PRADESH Armsdale Buildintg Shimla-171002 Tel. 0177-2620152,2620159,2620154, Fax. 2620152 Email:[email protected] [email protected]
NOTIFICATION
Shimla-2, the 4th February, 2017
No.SEC(13)-90/2016-IV–155-60.—Whereas in pursuance to Notification No SEC 13-90/ 2016-IV-59-104 Dated 4th January, 2017 under Rule 35 of the Himachal Pradesh Municipal (Election) Rules, 2015, by-elections have been held for seven vacancies in Municipal Council Ner Chowk District Mandi in Himachal Pradesh;
And whereas, the results of these by-elections have been declared by the Returning Officer concerned;
Now, therefore, in pursuance to Section 27 (2) of the Himachal Pradesh Municipal Act, 1994 read with Rule 80 of the Himachal Pradesh Municipal Election Rules, 2015, the State Election Commission hereby notifies the names of the elected members for Municipal Council Ner Chowk as per Annexure attached herewith.
By order, PARTHASARATHI MITRA, State Election Commissioner.
6942 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 ANNEXUREDistrict Mandi :
| Sl. No | Name of Municipaliy | Number and Name of ward | Status of Reservation | Name and Address of Elected Member |
| 1. | Ner Chowk | 2-Dhangu | Un-reserved | Chet Singh S/O Kishan Chand, Village Ner Dhangu, P. O. Ratti, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. |
| 3-Dharwahan | Scheduled Caste (Women) | Nirmala Devi w/o Piru Ram, Village Kasarla, P.O.Ratti, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H.P. | ||
| 7- Nagchala | Scheduled Caste (women) | Lata Kumari w/o Karam Singh, Village Karehari, P. O. Bhangrotu, Tehsil Balh. Distt. Mandi, H. P. | ||
| 8-Majhethal | Women | Sonu w/o Manoj Kumar, Village Majhethal, P.,O. Bhangrotu, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H. P. | ||
| 9-Kansa Chowk | Scheduled Caste (Women) | Suman Kumari w/o Anil Kumar, Village Dadour, P. O. Dhaban, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H. P. | ||
| 10-Dadour | Scheduled Caste | Alam Ram s/o Birbal Ram, Village Dadour, P. O. Dadour, Tehsil Balh, Distt. Mandi, H. P. | ||
| 11-Sayohali | Scheduled Caste | Ram Krishan s/o Jagat Ram, Village Sayohali, P. O. Ratti, Tehsil Balh, Distt.Mandi, H. P. |
ESTATES DIRECTORATE
NOTIFICATION
Shimla-2, the 10th January, 2017
No.DE-6-Estt.1/85-Vol.-20-30-36.—The Governor, Himachal Pradesh on the recommendated of the Departmental Promotion Committee, is pleased to order the promotion of Smt. Punam Puri, Supdt. Gr.-II to the post of Superintendent Grade-I, Class-II, (Gazetted) in the Pay Band of Rs. 15600-39100+5400 (Grade Pay) Per Month, on regular basis in the Directorate of Estates, Himachal Pradesh, Shimla-2, with immediate effect.
Smt. Punam Puri, shall remain on probation for a period of two years.
Smt. Punam Puri, shall furnish her option for fixation of pay under the provisions of FR-22 with in a period of one month from the date of issuance of this notification.
By order, MOHAN CHAUHAN, Secretary (GAD).
6943 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION, SHIMLANOTIFICATION
Shimla, the 23rd January, 2017
No. HPERC/419.—The Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, in exercise of the powers conferred by Section 46, read with Section 181, of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and Section 21 of the General Clauses Act,1987(10 of 1892), and all other powers enabling it in this behalf, the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following regulations:—
REGULATIONS
1. Short title and commencement:—(1) These regulations may be called the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) (Fourth Amendment)Regulations, 2017.
(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
2. Amendment of Regulation 7.—In regulation 7 of the Himachal Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of Expenditure for Supply of Electricity) Regulations, 2012 (hereinafter called "the said regulations")-
(I) in sub-regulation (1) for sub-clauses (i) and (ii) of clause (b), the following sub- clauses shall be substituted namely:-
"(i) if the provisions of sub-regulation (3) of regulation 5 are not attracted, then, subject to succeeding sub-clause (iii), such charges shall be recovered only for the additional connected load/contract demand in accordance with sub-regulations (2) and (9) of regulation 5, regulations 14 and 15 of these regulations;
(ii) if the licensee permits clubbing of two or more electricity connections, existing at same or different voltages, but in the name of same person and at the same or contiguous premises, as a single connection in the name of the same person and at the same premises, and at a voltage not less than 11 kV and also not lower than the Standard Supply Voltage, corresponding to the combined connected load/contract demand, the sum total of sanctioned connected load/contract demand, of such connections shall be considered as the existing connected load/contract demand for computing the additional connected load orcontract demand for the purpose of sub-clause (i) of this sub-regulation:
Provided that no refund on account of the charges mentioned in clause (i) shall be allowed if such existing connected load/contract demand is more than the combined connected load/contract demand for the new connection and in such an event, the consumer shall be deemed to have surrendered such reduction in the connected load/contract demand and he shall not be entitled to claim at any subsequent stage any relief for restoration of the connected load/contract demand so surrendered:
Provided further that when such clubbing of loads is permitted under this clause, the consumer shall not be eligible to avail the benefit of temporary reduction in the contract demand as 6944 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 per provisions of the Supply Code for a period of 365 days from the release of new connection after clubbing of the existing electricity connections:
Provided further that the licensee shall have the right to use, maintain and own the service line or any other electrical system, vacated by the consumer due to such clubbing of existing electricity connections in accordance with regulation 11 and the said works shall become the property of the licensee.
Explanation- For the purposes of sub-clause (ii)-
(1) "person" shall have the same meaning as is assigned to it under clause (49) of the Section 2 of the Act and two or more companies formed and registered or deemed to have been formed and registered under the Companies Act, 2013 (18 of 2013), having electricity connections in their respective names, shall also be considered to be entitled for clubbing of their electricity connections, if—
(a) (i) all such companies having electricity connections in their names are the subsidiary companies of the same holding company; or
(ii) one of such companies is a holding company and the other company is the subsidiary company of that holding company; and
(b) the new connection, after clubbing of existing connections, is sought in the name of any of such subsidiary companies, which are already availing connections sought to be clubbed, or in the name of the holding company of such subsidiary companies;
(c) the conditions laid down in sub-clause (ii), read with succeeding para (3) of this Explanation, in relation to the existence of the electricity connections sought to be clubbed, as well as for release of new connection, at the same or contiguous premises, are met;
(2) the terms "Company", "holding company" and "subsidiary company" shall have the same meanings as are assigned to them under the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
(3) "premises" shall have the same meaning as is assigned to it under clause (51) of section 2 of the Act and the existing electricity connections which are sought to be clubbed, shall also be considered to be entitled for clubbing, even if the same are being availed at two or more such premises; if –
(i) all such premises at which such connections are being availed are contiguous to each other and are not separated by any such other premises, land, plots or roads etc., not solely occupied by such consumers or by the person seeking new connection after clubbing of existing electricity connections; and
(ii) the new connection, after clubbing of existing connections, is sought to be released for the premises encompassing the contiguous premises for which such connections are already existing; and which is intended to be occupied only by such person in whose name the new connection is sought. However there shall be no restriction to enlarge such premises while releasing the new connection so long as the new premises, after clubbing of connections, is entirely continuous and is to be occupied by the new applicant; and"; and6945 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 (II) in sub-regulation (2), for the words and signs "In case of reduction of connected load or contract demand, by a consumer.-" appearing in the beginning, the words and sign "Save as provided in Clause (b) in sub-regulation (1) in case of reduction of the connected load or contract demand, by a consumer-" shall be substituted.
3. Amendment of Regulation 10.—In the Third Proviso to the regulation 10 of the said regulations—
(I) at the end of item (iii), the word "and" shall be omitted,
(II) at the end of item (iv), after the sign ";" the word "and" shall be inserted; and (III) after the item (iv), so amended, the following item (v) shall be inserted namely:—
"(v) the applicant has not permanently surrendered his contract demand/connected load as per the provisions of sub-clause (ii) of clause (b) of sub-regulation (1) of regulation (7);".
By order of the Commission, (KAMESHWAR SINGH DHAULTA), Secretary, HPERC, Shimla-171002 (HP).
__________
In the Court of Dr. Jitender Kanwar, HPAS, Sub-Divisional Magistrate Bharmour,
District Chamba (H. P.)
Shri Satish Kumar s/o Shri Nika Ram, resident of Village Jawraed, P.O. Siur, Tehsil . . Applicant. Bharmour, District Chamba, H.P.
Versus
General Public
Proclamation under order 5 Rule, 20 C.P.C. under section 13(3) of the Birth and Death
Registration Act, 1969.
Whereas Shri Satish Kumar s/o Shri Nika Ram, resident of Village Jawraed, P.O. Siur, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of his date of birth i.e. 11-03-1997 for entry in the record of Gram Panchayat Siur, Tehsil Bharmour, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba H.P., thereof.
Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of his date of birth for entry in the records of Gram Panchayat Siur, i.e. 11-03-1997 they may file their claim/objections on or before 15-02-2017 in this court failing which necessary orders will be passed to the Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.
Given today under my signature and seal of the Court.
Seal.
DR. JITENDER KANWAR, HPAS, Sub-Divisional Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.).
6946 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बासुभम ठाकुर पुत्र कमल सिंह, निवासी गांव नगोडी, डाकघर साच, तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा
विषयः--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में सुभम ठाकुर पुत्र कमल सिंह, निवासी गांव नगोडी, डाकघर साच, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 14-07-1994 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि सुभम ठाकुर पुत्र कमल सिंह, निवासी गांव नगोडी, डाकघर साच, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत साच, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा निशा महाजन पत्नी श्री रजनीश महाजन, निवासी मुहल्ला मुगला, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा
विषयः--जन्म तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में निशा महाजन पत्नी श्री रजनीश महाजन, निवासी मुहल्ला मुगला, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नेहा महाजन की जन्म तिथि 20-02-1995 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद् चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि निशा महाजन पत्नी श्री रजनीश महाजन, निवासी मुहल्ला मुगला, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।6947 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 आज दिनांक 07-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा नीति वोहरा पुत्री नरेश वोहरा, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा
विषयः--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में नीति वोहरा पुत्री नरेश वोहरा, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 08-04-1980 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद् चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नीति वोहरा पुत्री नरेश वोहरा, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थिन की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा अभिषेक वोहरा पुत्र नरेश वोहरा, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा
विषयः--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में अभिषेक वोहरा पुत्र नरेश वोहरा, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 03-08-1978 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना नगर परिषद् चम्बा में दर्ज न है। 6948 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अभिषेक वोहरा पुत्र नरेश वोहरा, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को नगर परिषद् चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी घराटबेही, डाकघर कोहलडी तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा
विषयः--जन्म तिथि दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी घराटबेही, डाकघर कोहलडी तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि 18-01-1993 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अनिल कुमार पुत्र ओम प्रकाश, निवासी घराटबेही, डाकघर कोहलडी, तहसील चम्बा की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत कोहलडी, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 08-12-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा पवन कुमार पुत्र व्यासो, निवासी गांव नाटुई, डाकघर मसरुंड, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा
6949 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 विषयः-जन्म तिथि दरुरूती सम्बन्धी।इस अदालत में पवन कुमार पुत्र व्यासो, निवासी गांव नाटुई, डाकघर मसरुंड, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री नामक मंजू कुमारी की जन्म तिथि 27-06-2014 है लेकिन जन्म से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पवन कुमार पुत्र व्यासो, निवासी गांव नाटुई, डाकघर मसरुंड, तहसील व जिला चम्बा की पुत्री की जन्म तिथि को ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत दुलाहर, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा मुहम्मद आशिक पुत्र मुहम्मद लतीफ, निवासी मुहल्ला अप्पर जुलाकडी, तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा
विषयः-नाम दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में मुहम्मद आशिक पुत्र मुहम्मद लतीफ, निवासी मुहल्ला अप्पर जुलाकडी, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पत्नी का सही नाम सबनम है परन्तु उसकी पुत्री के प्रमाण-पत्र में उसकी पत्नी का नाम शबनम बेगम गलत दर्ज है जिसे वह दरुस्त करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि मुहम्मद आशिक पुत्र मुहम्मद लतीफ, निवासी मुहल्ला अप्पर जुलाकडी, तहसील चम्बा की पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में उसकी पत्नी का नाम नगर परिषद् चम्बा के अभिलेख में दरुस्त दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री के जन्म प्रमाण-पत्र में उसकी पत्नी का नाम दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 10-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।6950 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा नेक चंद उर्फ नेको पुत्र लपिया राम, निवासी मंजलुई परगना वकान, तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत वकान, विकास खण्ड मैहला
विषयः-नाम दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में नेक चंद उर्फ नेको पुत्र लपिया राम, निवासी मंजलुई परगना वकान, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसका नाम ग्राम पंचायत में नेक चंद है परन्तु उसके बच्चों के स्कूल रिकार्ड में नेको दर्ज है जिसे वह बदल कर नेक चंद के बजाये नेक चंद उर्फ नेको रखना चाहता है। अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि नेक चंद उर्फ नेको पुत्र लपिया राम, निवासी मंजलुई परगना वकान, तहसील चम्बा के नाम को ग्राम पंचायत वकान, विकास खण्ड मैहला के अभिलेख में दरुस्त दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी के नाम को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत वकान, विकास खण्ड मैहला को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 10-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा अनिल शर्मा पुत्र देव राज, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा
बनाम
आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा
विषय.-नाम दरुस्ती सम्बन्धी।
इस अदालत में अनिल शर्मा पुत्र देव राज, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री का नाम नीलोत्पदल दर्ज है जिसे वह बदल कर केशिका शर्मा रखना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अनिल शर्मा पुत्र देव राज, निवासी मुहल्ला रामगढ़, तहसील चम्बा की पुत्री के नाम को नगर परिषद् चम्बा के अभिलेख में दरुस्त दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की पुत्री के नाम को दरुस्त करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु नगर परिषद् चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।6951 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 आज दिनांक 10-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये। मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ब अदालत श्री बच्चन सिंह (हि0 प्र0 से0), उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा श्री परस राम पुत्र मुन्शी राम, निवासी गांव हलेल, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा
बनाम
आम जनता एवं ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खण्ड चम्बा
विषयः-मृत्यु तिथि पंजीकरण सम्बन्धी।
इस अदालत में श्री परस राम पुत्र मुन्शी राम, निवासी गांव हलेल, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा ने एक दरख्वास्त देकर अनुरोध किया है कि उसकी माता नामक रिह्मी की मृत्यु तिथि 10-05-2015 है लेकिन मृत्यु से सम्बन्धित घटना ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खण्ड चम्बा में दर्ज न है।
अतः सर्वसाधारण जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री परस राम पुत्र मुन्शी राम, निवासी गांव हलेल, डाकघर रठियार, तहसील व जिला चम्बा की माता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खण्ड चम्बा के जन्म अभिलेख में दर्ज करने पर अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपाि है तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपाि इस अदालत में इश्तहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10 बजे से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपाि न आने की सूरत में प्रार्थी की माता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु ग्राम पंचायत बख्तपुर, विकास खण्ड चम्बा को पारित कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 07-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुये।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चम्बा, जिला चम्बा।
---------
ईश्तहार
ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नं0 : 02/12-01-2017
श्री अमर सिंह पुत्र श्री चमन लाल, गांव बागी, डाकघर सोमनाचनी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम बाबत नाम दरुस्ती करने बारा। 6952 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 श्री अमर सिंह पुत्र श्री चमन लाल, गांव बागी, डाकघर सोमनाचनी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आश्य के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में अमर सिंह दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल बागी तथा भनवास में गलती से यशवन्त दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर अमर सिंह दर्ज करवाना चाहता है। अतः इस ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-02-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 12-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।
-----------
ईश्तहार
ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)
मिसल नम्बर : 03/12-01-2017
श्री रुप चन्द पुत्र श्री वेद राम, निवासी वसूट, डाकखाना थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश।
बनाम
आम जनता
विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 व हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु अधिनियम, 1978.
श्री रुप चन्द पुत्र श्री वेद राम, निवासी वसूट, डाकखाना थाची, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन पत्र मय शपथ पत्र इस आश्य के साथ गुजारा है कि वह उपरोक्त पते का रहने वाला है। उसकी पुत्री किरणा देवी का जन्म 30-05-2014 को हुआ है। परन्तु ग्राम पंचायत थाची के जन्म रजिस्टर में पंजीकृत नहीं हुआ है। अब जन्म रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है।
अतः इस ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम व जन्म तिथि को ग्राम पंचायत थाची के रिकार्ड में दर्ज करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 15-02-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात् कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।
आज दिनांक 12-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।
मोहर।
हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)। 6953 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री भूमिनन्द बजगई पुत्र श्री विजय राम, निवासी मार्फत विक्रम गौतम, गौतम निवास मकान नं0 2385/7 अपर स्ट्रीट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री भूमिनन्द बजगई पुत्र श्री विजय राम, निवासी मार्फत विक्रम गौतम, गौतम निवास मकान नं0 2385/7 अपर स्ट्रीट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्रों रमेश प्रसाद बजगई की जन्म तिथि 13-04-1994, शंकर बजगई की जन्म तिथि 02-01-1998, केशव प्रसाद बजगई की जन्म तिथि 16-08-2003 व गणेश प्रसाद बजगई की जन्म तिथि 03-01-2006 है जो नगरपालिका परिषद् नाहन, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई, जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रमेश प्रसाद बजगई, शंकर बजगई, केशव प्रसाद बजगई व गणेश प्रसाद बजगई की जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारेेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाला राम, निवासी पपलोह, डा0 व ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री सतीश कुमार पुत्र श्री बाला राम, निवासी पपलोह, डा0 व ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्रों निर्मल की जन्म तिथि 21-08-2007 व मोहित की जन्म तिथि 13-03-2010 है, जो ग्राम पंचायत चाकली, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे 6954 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री निर्मल व मोहित की जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। ख्ख्ख्
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री सतप्रकाश पुत्र श्री पिरथी, निवासी ओगली खैरी, डा0 काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री सतप्रकाश पुत्र श्री पिरथी, निवासी ओगली खैरी, डा0 काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पुत्रों अभिषेक की जन्म तिथि 24-12-2002 व मुकेश की जन्म तिथि 26-02-2005 है, जो ग्राम पंचायत काला अम्ब, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर अभिषेक व मुकेश की जन्म तिथियों को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
पूजा पुत्री श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम भेनु, डा0 व ग्राम पंचायत पराडा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
6955 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938पूजा पुत्री श्री ओम प्रकाश, निवासी ग्राम भेनु, डा0 व ग्राम पंचायत पराडा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 12-07-1991 है, जो ग्राम पंचायत पराडा, तहसील नाहन, जिला सिरमौर के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर पूजा की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री अमीत कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र पाल, निवासी ग्राम, डा0 व ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री अमीत कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र पाल, निवासी ग्राम, डा0 व ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 31-07-1993 है, जो ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर श्री अमीत कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।6956 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
प्रवीण पुत्री श्री अनवर, निवासी म0 नं0 273/3 शिमला रोड़ नजदीक हाथी की कब्र, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
प्रवीण पुत्री श्री अनवर, निवासी म0 नं0 273/3 शिमला रोड़ नजदीक हाथी की कब्र, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 08-03-1978 है, जो नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर प्रवीण की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
रंजीता पुत्री श्री अनवर, निवासी म0 नं0 273/3 शिमला रोड़ नजदीक हाथी की कब्र, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
रंजीता पुत्री श्री अनवर, निवासी म0 नं0 273/3 शिमला रोड़ नजदीक हाथी की कब्र, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 15-04-1980 है, जो नगर पालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रंजीता की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।6957 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम, डा0 व ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अर्जुन सिंह, निवासी ग्राम, डा0 व ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन- पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 02-08-1992 है, जो ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर राजेश कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूलदा राम, निवासी ग्राम, डाकरा, डा0 व ग्राम पंचायत बर्मा पपडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री नरेश कुमार पुत्र श्री रूलदा राम, निवासी ग्राम, डाकरा, डा0 व ग्राम पंचायत बर्मा पपडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन- पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 10-10-1975 है, जो ग्राम पंचायत बर्मा पपडी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 6958 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर नरेश कुमार की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री देविन्द्र कुमार पुत्र श्री काका राम, निवासी ग्राम व ग्राम पंचायत बनकलां, डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री देविन्द्र कुमार पुत्र श्री काका राम, निवासी ग्राम व ग्राम पंचायत बनकलां, डा0 शम्भूवाला, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन- पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री भूमिका की जन्म तिथि 14-07-2011 है, जो ग्राम पंचायत बनकलां, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर भूमिका की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्रीमती रहमती पुत्री श्री जीजोदीन, निवासी ग्राम, डा0 व ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
6959 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938श्रीमती रहमती पुत्री श्री जीजोदीन, निवासी ग्राम, डा0 व ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन- पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि 01-01-1953 है, जो ग्राम पंचायत कौलावालाभड, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रहमती की जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
-------- ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी मकान नं0 251/1 चौहान का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री योगेश कुमार पुत्र श्री राम गोपाल, निवासी मकान नं0 251/1 चौहान का बाग, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन- पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके पिता राम गोपाल जिसकी मृत्यु तिथि 05-06-1989 है, का नाम नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर राम गोपाल की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
-------- ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्रीमती शम्मी चारटा पत्नी श्री राजीव चारटा, निवासी वार्ड नं0 10, देवी नगर पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम6960 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 आम जनता श्रीमती शम्मी चारटा पत्नी श्री राजीव चारटा, निवासी वार्ड नं0 10, देवी नगर पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी दादी आशिया बेगम पत्नी श्री असफदयार खान की मृत्यु तिथि 25-07-1996 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर आशिया बेगम की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री श्रीकान्त गोयल पुत्र श्री प्रेम चन्द गोयल, निवासी मकान नं0 2052, वार्ड नं0 8 गुन्नुघाट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री श्रीकान्त गोयल पुत्र श्री प्रेम चन्द गोयल, निवासी मकान नं0 2052, वार्ड नं0 8 गुन्नुघाट, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी माता स्वर्ण लता की मृत्यु तिथि 30-10-2010 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर स्वर्ण लता की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।6961 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 ब अदालत श्री आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार) नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
श्री रोहित भारद्वाज पुत्र श्री सुरेश भारद्वाज, निवासी मकान नं0 205/1, कच्चा टैंक, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
बनाम
आम जनता
श्री रोहित भारद्वाज पुत्र श्री सुरेश भारद्वाज, निवासी मकान नं0 205/1, कच्चा टैंक, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसके चाचा श्री रमेश कुमार पुत्र शंकर लाल भारद्वाज की मृत्यु तिथि 24-02-2014 है, जो नगरपालिका परिषद् नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई गई है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।
अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 15-02-2017 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर रमेश कुमार की मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।
आज दिनांक 12-01-2017 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर। आर0 डी0 हरनोट, कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत जनाब चन्द्रमोहन चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्री तरुण पुत्र श्री विजय कुमार, निवासी ग्राम पाशन धार, डा0 कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री विजय कुमार, निवासी ग्राम पाशन धार, डा0 कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग, ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र श्री तरुण कुमार का जन्म मिति 15-03-2010 को हुआ है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत कोटला पंजोला, उप-तहसील नारग में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 10-03-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।6962 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 06 फरवरी, 2017/17 माघ, 1938 आज दिनांक 17-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ। मोहर।
चन्द्रमोहन चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।
--------
ब अदालत जनाब चन्द्रमोहन चौहान, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
श्रीमती मुन्नो देवी पत्नी श्री सीता राम, निवासी ग्राम पाजे-की-ढाल, डा0 एवं उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर।
बनाम
आम जनता
दरख्वास्त जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.
श्री सीता राम, निवासी ग्राम पाजे-की-ढाल, डा0 एवं उप-तहसील नारग ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र गुजारा है कि उसकी पत्नी श्रीमती मुन्नो देवी की मृत्यु मिति 02-12-1993 को हुई है, जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत नारग, उप-तहसील नारग में दर्ज नहीं हुआ है।
अतः इस इश्तहार द्वारा हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम या तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो दिनांक 10-03-2017 को या इससे पूर्व अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा सचिव, ग्राम पंचायत को सम्बन्धित उक्त नाम व तिथि दर्ज करने बारे आदेश जारी कर दिए जायेंगे।
आज दिनांक 17-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।
चन्द्रमोहन चौहान,
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील नारग, जिला सिरमौर, हि0 प्र0। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है