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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 217, 15 February 2017

Published 15 February 2017

Gazette no.
217
Gazetteid
217/GAZETTE/2017-15/02/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-02-15.217_gazette_2017-15_02_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-02, the 27th January, 2017

No. SJE-F-(1)-1/2010-II.— The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order to create two (2) post of Office Assistant and one (1) each post of Peon & Sweeper in the State Resource Center for Women (SRCW).

217-राजपत्र/2017-15-02-2017 (7127) 7128 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 Further, the Governor, Himachal Pradesh is also pleased to accord approval for filling up the following posts on co-terminus basis and as detailed below:—

Name of Post No. of Post(s)
Office Assistant (from Retiree or on contract basis) Two
Peon (On Daily Wages) One
Sweeper (Part Time) One

The prior concurrence of Finance Department has been obtained vide their U.O. No. 53791871-Fin-F/2016, dated 30.11.2016.

By order, ANURADHA THAKUR, Secretary (SJ&E).

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सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 4 जनवरी, 2017

स्ांख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-5/2013-III (कांगड़ा).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की राय है कि ऐसा करना आवश्यक है कि जिला कांगड़ा , हिमाचल प्रदेश में उपमण्डल (नागरिक) धर्मशाला से सम्पूर्ण शाहपुर तहसील और उप तहसील दरीणी, जिसमें क्रमशः चौदह और पांच पटवार वृा हैं, को अपवर्जित करके उप मण्डल (नागरिक) शाहपुर के नाम से ज्ञात एक नए उप-मण्डल (नागरिक) का सृजन किया जाए, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगाें को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और जिससे उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 7 की उपधारा (3) के साथ पठित हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, उपमण्डल (नागरिक) धर्मशाला से तहसील शाहपुर जिसके 14 पटवार वृा है और उप तहसील दरीणी जिसके 5 पटवार वृा है के समस्त क्षेत्र को अपवर्जित करते है और जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में एक नए उप-मण्डल (नागरिक) शाहपुर, जिसका मुख्यालय शाहपुर में होगा, का तुरन्त प्रभाव से सृजन करते है, जिनमें निम्नलिखित पटवार वृा समाविष्ट होंगेः-

उप-मण्डल का नाम जिला मुख्यालय सम्मिलित पटवार वृत्त तहसील/उप तहसील का नाम जहां से उपवर्जित किए गए हैं
शाहपुर कांगड़ा शाहपुर 1. सिंहु 2. भनाला 3. रेहलू 4. चड़ी 5. शाहपुर 6. वसनूर 7. डढम्व 8. लदवाडा 9. डोहव 10. प्रेई 11. नेरटी 12. हरनेरा 13. राजोल 14. रछयालू 15. करेरी उप तहसील दरीणी 16. वोह 17. रिडकमार 18. सल्ली 19. दरीणी तहसील शाहपुर

आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification NO.GAB-(A)-

1-5/2013-II (Kangra) Dated 4-1-2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution

of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 4th January, 2017

No. GAD-B-(A)-1-5/2013-II (Kangra).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that it is necessary to do so that a new Sub-Division (Civil) to be known as Sub- Division (Civil) Shahpur in District Kangra, Himachal Pradesh may be created by excluding the entire Tehsil Shahpur and Sub Tehsil Darini having 14 and 5 Patwar Circles respectively, from Sub Division (C) Dharamshala, to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them and to have the better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) read with sub-section (3) of section 7 of the Code of Criminal Procedure 1973, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh, is pleased to exclude the entire area of Tehsil Shahpur having 14 Patwar Circles and Sub-Tehsil Darini having 5 Patwar Circles from Sub Division (C) Dharamshala and to create a new Sub- Division (Civil) Shahpur with its headquarter at Shahpur in District Kangra, Himachal Pradesh, which shall consist of the following Patwar Circles with immediate effect :—

Name of Sub Division District Head-quarter Patwar Circles Included Name of Tehsil / Sub-Tehsil from where excluded
Shahpur Kangra Shahpur 1. Shihu 2. Bhanala 3. Rehlu 4. Chadi 5. Shahpur 6. Vasnur 7. Dadhamb 8. Ladwara 9. Dohav 10. Prei 11. Nerti 12. Harnera 13. Rajol 14. Rachhyalu 15. Kreri Sub Tehsil Darini 16. Boh 17. Rirdkamar 18. Salli 19. Darini Tehsil Shahpur
7130 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938

By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.

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सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 जनवरी, 2017

स्ांख्याः जीएडी-बी-(ए) 1-1/2013-1 (सिरमौर).--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि वर्तमान उप-तहसील कमराऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तहसील का कर दिया जाए, जिसका मुख्यालय कमराऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में होगा, ताकि नजदीक के गांवों के सम्बद्ध लोगों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सकें और राजस्व से सम्बन्धित कार्य में उनको होने वाली असुविधा से निवारित किया जा सके तथा बेहतर प्रशासनिक नियन्त्रण हो सके ।

अतः, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम संख्यांक 6) की धारा 6 और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दिए गए पटवार वृत्तों से गठित उप तहसील, कमराऊ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का दर्जा बढ़ाकर तुरन्त प्रभाव से तहसील का करते हैं :-

तहसील उप-मण्डल जिला मुख्यालय पटवार वृत्त
कमराऊ पांवटा साहिब सिरमौर कमराऊ 1. कोड़गा 2. कठवार 3. भजोन 4. सतौन 5. बड़वास 6. कमराऊ 7. दुगाना 8. टटियाणा 9. शिल्ला 10. जामना 11. शरली मानपुर

आदेश द्वारा, वी0 सी0 फारका, मुख्य सचिव।

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[Authoritative English text of the Himachal Pradesh Government Notification No. GADB-

(A)-1-1/2013-1 (Sirmour) Dated 30-1-2017 as required under clause(3) of article 348 of the

Constitution of India.]

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

B-Section

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th January, 2017

No. GAD-B-(A)-1-1/2013-1 (Sirmour).—Whereas, the Governor of Himachal Pradesh is of the opinion that present Sub-Tehsil Kamrau, District Sirmour, Himachal Pradesh may be upgraded to that of Tehsil with its Headquarter at Kamrau, District Sirmour, Himachal Pradesh, to provide better services to the concerned people of nearby villages and to avoid inconvenience faced by them pertaining to revenue work and to have better administrative control.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6 of the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954 (Act No. 6 of 1954) and section 5 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to upgrade the Sub-Tehsil Kamrau, District Sirmour, Himachal Pradesh to that of Tehsil consisting of Patwar Circles given below with immediate effect :-

Tehsil Sub-Division District Headquarter Patwar Circles
Kamrau Paonta Sahib Sirmour Kamrau 1. Korga 2. Kathwar 3. Bhajon 4. Sataun 5. Barwas 6. Kamrau 7. Dugana 8. Tatiyana 9. Shilla 10. Jamna 11. Sharli Manpur
7132 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938

By order, V. C. PHARKA, Chief Secretary.

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GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

(Confidential & Cabinet)

CORRIGENDUM/ADDENDUM

Shimla-171002, the 19th Feb., 2016

No. GAD(CC)-5-2/71.—In continuation of this Deptt. notification of even number dated 8th December, 2015, against Col. No. 3 sub item (b) under the heading HOME DEPARTMENT,(C) DIRECTORATE OF FORENSIC SCIENCE may be read as under:-

Point No. Read as
7. To advise the government on Forensic issues, provide inputs for security features in logos and in government documents.
15. Effective liaison with national and international scientific institutions, universities and work in collaboration on forensic projects, research projects in building up the capabilities of the department.
17. Forensics-in-disaster:
20. To lay down rules and mechanism for the organization and working of State Forensic Science Laboratory, Regional Forensic Science Laboratories and different specialties established therein including new specialties like Digital Forensic, Voice Analysis etc., and about District Mobile Forensic Units and about issuance of forensic reports/results".

By order, Sd/- Chief Secretary.

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उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 24 जनवरी, 2017

संख्याः इण्ड-II(बी)2-3/2016.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में माली/बेलदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनते हैं, अर्थात्‌ः-7133 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग माली/ बेलदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.--(1) इस विभाग की अधिूसचना संख्याः उद्योग-II (बी)2-7/2006 तारीख 11-09-2007 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग में माली/बेलदार, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 का एतद्‌ द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उपनियम (।) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ता/- प्रधान सचिव (उद्योग)।

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उपाबन्ध 'क' हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग में माली/बेलदार वर्ग-IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1. पद का नाम-माली/बेलदार

2. पदों की संख्या-132 (एक सौ बत्तीस)

3. वर्गीकरण वर्ग-(अराजपत्रित)

4. वेतनमान.--पद नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्ड ः ` 4900-10680 जमा ` 1300/- ग्रेड पे ।

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियॉं : स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ` 200/-रूपये प्रतिमास ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद-लागू नही।

6. सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नही होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि उपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछडा वर्गों और व्यक्तियों और अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकराण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय है;

7134 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है । रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को अनुज्ञेय नही होगी जो तत्पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पव्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात्‌ ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पण : सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदो) को आवेदन आमंत्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया हैं।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः--(क) अनिवार्य अहर्ताएंः--किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड/संस्थान से माध्यमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतुल्य ।

(ख) वांछनीय अहर्ताएंः--हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हता (अहर्ताएं), प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होगी या नहीं-आयु : लागू नहीं ।

शैक्षिक अहर्ता : लागू नहीं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो-(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें ।

(ख) संविदा के आधार पर सेवाधृति के आधार पर, अधिवर्षिता के पश्चात्‌ पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी ।

10. भर्ती की पद्धति ः-भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद(पदो) की प्रतिशतता.-शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा ।

11. प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणी (श्रेणियों) (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैंट/स्थानान्तरण किया जाएगा.-लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना.-लागू नही ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.-किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जायेगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली7135 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15(क). (क) संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.-इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियॉं नीचे दिये गये निबन्धनों और शर्तो के अध्यधीन की जायेगी । (I) संकल्पना ः (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश, उद्योग विभाग में माली/बेलदार को सविंदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगाः परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित किया जाएगी ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग/हिमाचल प्रद्रेश कर्मचारी चयन आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर होना.-निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदाें) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ रिक्त पद (पदों) के ब्यौरे कम से कम दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापित करेगा और इन नियमों में यथाविहित अहर्ताएं रखने वाले और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा ।

(ग) चयन, नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियॉॅं : संविदा के आधार पर नियुक्त माली/वेलदार को रूपये ` 6200/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड के बरावर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी । यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षो के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में `186/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी ः निदेशक उद्योग, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रकिया ः संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, सम्बद्व भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(V) संविदात्मक नियुक्तियाें के लिए चयन समिति : जैसा कि सम्बद्व भर्ती प्राधिकारण अर्थात्‌ निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार : अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमाें में उपाबन्ध-'ख' के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें ः (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को ` 6200/-की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यनतम जमा ग्रेड पे के बरावर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढाए गए वर्ष/वर्षां के लिए संविदात्मक रकम में `186/-की दर से (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की वृ़द्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्व प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नही दिया जाएगा । 7136 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नही पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किये जाने के लिए दायी होगी ।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक माह की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चो की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नही होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा ।

(घ) नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कत्र्तव्य (डियूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामालों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नही की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा । परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(ड.) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्र्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा ।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे कि एफ0आर0एस0आर0, छुटटी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा योजना (स्कीम) के साथ-साथ ई.पी.एफ./जी.पी.एफ. भी लागू नही होगा ।

16. आरक्षण-सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रर्वगों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा-लागू नहीं ।7137 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 18. शिथिल करने की शक्ति-जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां यह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध-''ख'' माली/बेलदार और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, उद्योग, हिमाचल प्रद्रेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप ।

यह करार श्री/श्रीमति...................................पुत्र /पुत्री श्री..................................निवासी........................ संविदा पर नियुक्त (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, के मध्य, निदेशक उद्योग (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .................. को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने माली/वेलदार के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः-

1. यह कि प्रथम पक्षकार माली/वेलदार के रूप में..............से प्रारम्भ होने और.............को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्‌ ................ दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा तथा आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम ` 6200/- प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक माह की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त महिला कर्मचारी पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चो की संख्या का विचार किए विना) के लिए भी हकदार होगी । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति/ एल0टी0सी0 आदि के लिए पात्र नही होगा/होगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलेण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलेण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नही किया जाएगा ।

5. नियंत्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा7138 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 आधार पर कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नही की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा । तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कत्र्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नही होगा ।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

6. संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण के लिए पात्र होगा जहां कहीं प्रशासनिक आधारों पर अपेक्षित हो ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी । ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायीं द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी ।

9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ-साथ ई0पी0एफ0/जी0 पी0 एफ0 भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में :

1........................... ............................

(नाम व पूरा पता)

2........................... ............................

(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर

गवाह की उपस्थिति मेंः

1........................... ............................

(नाम व पूरा पता)

2........................... ............................ (नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर7139 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938

[Authoritative English Text of this Department Notification No.Ind-II(B)2-3/2016 Dated:

24-1-2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India].

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jan, 2017

Shimla-2, the 24th

No.Ind-II (B) 2-3/2016.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Mali/Beldar, Class-IV (Non Gazetted) in the Department of Industries, Himachal Pradesh as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Industries, Mali/Beldar, Class-IV (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh, Industries Department, Mali/ Beldar, Class-IV (Non Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2007 notified vide this department Notification No. Udyog-II (kha) 2-7/2006 dated 11-09-2007 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the relevant rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validity made or done or taken these rules.

By order, Sd/- Principal Secretary (Industries).

ANNEXURE-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MALI/BELDAR

CLASS-IV (NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIES, HIMACHAL

PRADESH.

1. Name of the Post—Mali/Beldar

2. Number of Posts—132 Posts

3. Classification—Class-IV (Non-Gazetted)

4. Scale of Pay—i) Pay band for regular incumbent(s): ` 4900-10680+ ` 1300 Grade Pay. ii) Emoluments for contractual employee(s): ` 6200/- per month. as per details given in Column 15-A.

5. Whether "Selection Post "or "Non Selection Post"—N.A.

6. Age for direct recruitment—18 to 45 7140 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc or on contract basis had become over-age on the date he was appointed as such, he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Other Backward Classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

Note : Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the Post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. Minimum educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification.—Should have passed Middle standard examination or its equivalent from a recognised Board of School Education/Institution

(b) Desirable Qualifications.—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar condition prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational Qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will

apply in the case of the promote(s)—Age: Not applicable.

Educational Qualification—Not applicable.

9. Period of probation, if any.—(a) Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No Probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.—100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment, by promotion/secondment/transfer, grade(s) from which

promotion /secondment/transfer is to be made.—N.A.

12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.—N.A.

7141 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938

13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission

(HPPSC) is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to the post by direct appointment—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/ personality test or if the Himachal Pradsh Public Service Commission or other recruiting agency/ authority, as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/other recruiting agency/authority, as the case may be.

15(A). Selection for appointment to the post by contract appointment— Notwithstanding anything contained in these Rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT : (a) Under this policy the Mali/Beldar in the Department of Industries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for-further extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS OUT OF THE PURVIEW OF HPPSC/HPSSC : The Director of Industries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will advertise the details of the vacant posts in at least two leading newspapers and invite applications from candidates having the prescribed qualifications and fulfilling the other eligibility conditions as prescribed in these rules.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS : The Mali/Beldar appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ ` 6200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). An amount of ` 186/- (3% of the minimum of the pay band+ grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY : The Director of Industries, H.P. will be the appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS : Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview/ personality test or if considered necessary or expedient on the basis of interview/ personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting authority.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS : As may be constituted by the concerned recruiting Authority i.e. Director of Industries from time to time.

7142 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 (VI) AGREEMENT : After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS : (a) The Contract Appointee will be paid fixed contractual amount @ ` 6200/- per month (which shall be equal to minimum of the pay band+grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ ` 186/- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/ selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting in one month's service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 day's Maternity leave and 10 day's Medical leave and 5 day's special leave. A female contract appointee shall also be entitiled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee.

Provided that the unavailed Casual Leave, Medical leave and Special leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year".

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who have completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt./ Registered Medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will get examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to Regular counterpart officials at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

7143 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938

16. Reservation—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination—Not Applicable.

18. Powers to Relax—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Mali/Beldar and the

Government of Himachal Pradesh through Director of Industries, H.P.

This agreement is made on this........................day of...................in the year ......................... between Shri/Smt.............................s/o, d/o Shri..............................................r/o........................ ...................................................contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director of Industries, Himachal Pradesh (here-in-after called SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Mali/Beldar on contract basis on the following terms and conditions :—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as Mali/ Beldar for a period of 1 year commencing on day of.......................and ending on the day of ....................... It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on...........................and information notice shall not be necessary :

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/extended.

2. That Contractual amount of the FIRST PARTY ` 6200 per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days maternity leave and 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorised Government Medical Officer. He/She shall not be entitled for Medical Re- imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee :

7144 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 Provided that the unavailed casual leave and medical leave can be accumulated upto the calendar year and will not be carried forward for the next calendar year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical ground, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for this period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/Fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on cotract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need basis wherever required on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract official shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to the contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS :

1. ...............................................

................................................

.................................................

(Name and full Address)

2. ..................................................

..................................................

....................................................

(Name and full Address) Signature of the (FIRST PARTY)7145 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 IN THE PRESENCE OF WITNESS: 1. .................................................

.................................................

.................................................

(Name and full Address)

2. ..................................................

..................................................

....................................................

(Name and full Address) Signature of the (SECOND PARTY).

_________

ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 20-02-2017 केस नम्बर : 1/B.E./T/2017

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री चुनी लाल सुपुत्र श्री घनश्याम, निवासी हिरनी, डा0 लराकिलो, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-03-1992 को हुआ है, परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत नथान के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस अदालती ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को चुनी लाल की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 20-02-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 18-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा,

कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।7146 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 22-02-2017 केस नम्बर : 2/B.E./T/2016

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धर्म चन्द पुत्र श्री चुनी लाल, निवासी चामुण्डानगर, डा0 ढालपुर, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 08-09-1997 को हुआ है, परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश नगर परिषद्‌ कुल्लू के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस अदालती ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को धर्मचन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 22-02-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-01-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,

कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

-------

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice Under Section 15 of Birth & Death Act, 1969.

Jai Kumar

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Shri Jai Kumar s/o Shri Puran Chand, resident of Village Ninvi, P.O. Showad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an appplication in this office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the name of the son of the applicant is entered Toon Singh in the record of Gram Panchayat Ropa while he intends to change his name as Toni Sharma.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding changing of the name of the son of the applicant in the Panchayat record of Gram Panchayat Ropa, he/she/they may file his/her/their objection on or7147 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 before 25-2-2017 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 21st day of January, 2017.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

_________

In the Court of Executive Magistrate Anni, District Kullu, H.P.

Subject.—Notice Under Section 15 of Birth & Death Act, 1969.

Prem Chand

. . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Shri Prem Chand s/o Shri Tikam Ram, resident of Village Thaboli, P.O. Olwa, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. has moved an appplication in the office of the undersigned accompanying with an affidavit stating that the name of the applicant is entered Prem Chand in the record of Gram Panchayat Anni while he intends to change his name as Prem Pashul.

Hence, the general public is hereby made aware through this notice that if any person or relatives have any objection regarding changing of the name of the applicant in the Panchayat record of Gram Panchayat Anni, he/she/they may file his/her/their objection on or before 25-2-2017 before this court. In case of non-filing of any objection, the ex-parte order will be passed.

Given under my seal and signature on this 21st day of January, 2017.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Anni, District Kullu, H.P.

_________

In the Court of Mrs. H. R. Bairwa (IAS), Special Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Mr. Bhupender, aged 25 years son of Shri Piyare Lal, r/o H.No. 3, Ward No. 2, Manail, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. & Mrs. Babli aged 25 years d/o Shri Khem Dass, resident of Village Bhares, P.O. Showad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. at present w/o Bhupender, son of Shri Piyare Lal, r/o H. No. 3, Ward No. 2, Manail, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. do hereby declare as follows:—

Versus

General Public

An application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954.

7148 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 Mr. Bhupender, aged 25 years son of Shri Piyare Lal, r/o H.No. 3, Ward No. 2, Manail, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. & Mrs. Babli aged 25 years d/o Shri Khem Dass, resident of Village Bhares, P.O. Showad, Tehsil Anni, District Kullu, H.P. at present w/o Bhupender, son of Shri Piyare Lal, r/o H. No. 3, Ward No. 2, Manail, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 24-01-2017 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of marriage can appear in this Court on 23-02-2017 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of this Court 28th day of January, 2017.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

_________

In the Court of Shri H. R. Bairwa (IAS) Special Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Tashi Phuntsok aged 30 years son of Shri Ngawang Tendar, r/o House No. 201, Ward No. 2, Bhajogi, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

and

Miss Tenzin Yashi aged 21 years d/o Shri Sonam Dhondup, r/o 14th Rosewood Avenue M8Z1X4 Canada, Toronto, Ontario at present residing at Bhajogi, Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Tashi Phuntsok aged 30 years son of Shri Ngawang Tendar, r/o House No. 201, Ward No. 2, Bhajogi, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Miss Tenzin Yashi aged 21 years d/o Shri Sonam Dhondup, r/o 14th Rosewood Avenue M8Z1X4 Canada, Toronto, Ontario at present residing at Bhajogi, Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 30-01-2017 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 01-03-2017 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court 30th day of January, 2017.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

7149 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938

In the Court of Shri H. R. Bairwa (IAS) Special Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Magistrate, Manali, District Kullu, H.P.

In the matter of :

Samir Goswami son of Shri Brij Mohan, r/o House No. 87, Ward No. 3, Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

and

Smt. Prabhjot Kaur d/o Shri Jagtar Singh, r/o House No. 142 Model Town Hoshiarpur at present wife of Shri Samir Goswami, r/o House No. 87, Ward No. 3, Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Samir Goswami son of Shri Brij Mohan, r/o House No. 87, Ward No. 3, Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. and Smt. Prabhjot Kaur d/o Shri Jagtar Singh, r/o House No. 142 Model Town Hoshiarpur at present wife of Shri Samir Goswami, r/o House No. 87, Ward No. 3, Gurudwara Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. has presented an application on 30-01-2017 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any persons have any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 01-03-2017 at 2.00 P.M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the court 30th day of January, 2017.

Seal.

Sd/-

Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,

Manali, District Kullu, H.P.

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ब अदालत श्री नरोतम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं. : 22/2016

तारीख पेशी : 23-02-2017 श्रीमती सुगना देवी पत्नी श्री गीता राम, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र। 7150 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्रीमती सुगना देवी पत्नी श्री गीता राम, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री दीपिका जिसकी जन्म तिथि 03-02-2011 है का नाम ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर दीपिका का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 28-01-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

------

ब अदालत श्री नरोतम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं. : 01/2017

तारीख पेशी : 23-02-2017 श्री जगत सिंह पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जगत सिंह पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र दिनेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 11-06-2002 है का नाम ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री दिनेश कुमार का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-01-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।7151 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 ब अदालत श्री नरोतम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं. : 02/2017

तारीख पेशी : 23-02-2017 श्री भिन्दर सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री भिन्दर सिंह पुत्र श्री सुन्दर सिंह, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र नरेश कुमार जिसकी जन्म तिथि 14-05-2002 है का नाम ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री नरेश कुमार का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-01-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरोतम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं. : 03/2017

तारीख पेशी : 23-02-2017 श्री सुरत सिंह पुत्र श्री मेघरु, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुरत सिंह पुत्र श्री मेघरु, निवासी मानल दोची, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्रों अंकित कुमार व अभिषेक जिनकी जन्म तिथियां क्रमशः 15-05-2003 व 21-03-2005 है के नाम ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाये गये है। जिन्हें प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है। 7152 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री अंकित कुमार व अभिषेक का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-01-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरोतम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं. : 04/2017

तारीख पेशी : 23-02-2017 श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी जबडोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री सुन्दर सिंह पुत्र श्री हीरा सिंह, निवासी जबडोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र प्रदीप कुमार जिसकी जन्म तिथि 20-06-2002 है का नाम ग्राम पंचायत रणफुआ जबडोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री प्रदीप कुमार का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-01-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरोतम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं. : 05/2017

तारीख पेशी : 23-02-2017 श्री नेत्र सिंह पुत्र श्री चाण्डू राम, निवासी काकोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

7153 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री नेत्र सिंह पुत्र श्री चाण्डू राम, निवासी काकोग, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र बाबूराम जिसकी जन्म तिथि 10-10-1998 है का नाम ग्राम पंचायत बावनल काकोग के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री बाबूराम का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-01-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री नरोतम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं. : 06/2017

तारीख पेशी : 23-02-2017 श्री जयपाल पुत्र श्री नूरा, निवासी टिक्कर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--जन्म तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री जयपाल पुत्र श्री नूरा, निवासी टिक्कर, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र अभिषेक जिसकी जन्म तिथि 25-07-2012 है का नाम ग्राम पंचायत दाना घाटों के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 23-02-2017 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर श्री अभिषेक का नाम व जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 21-01-2017 को मेरेे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।7154 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश जीतो देवी पुत्री श्री अन्तू राम, निवासी पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

जीतो देवी पुत्री श्री अन्तू राम, निवासी पुरुवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 18-5-1958 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पुरुवाला कांतीपुर में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 18-5-1958 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को जीतो देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पुरुवाला कांतीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति.............................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती जीतो देवी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक.......................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सुख राम, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतीश कुमार पुत्र श्री सुख राम, निवासी धौला कुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री शलेन्द्र कौर की मृत्यु तिथि 04-01-2002 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आवेदक ने दो गवाहों के शपथ-पत्र भी अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौला कुंआ में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की मृत्यु तिथि 04-01-2002 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।7155 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शलेन्द्र कौर की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत धौंला कुआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त शलेन्द्र कौर की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती बलजीत कौर पत्नी स्व0 श्री महेन्दर सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, . . वादिया। जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बलजीत कौर पत्नी स्व0 श्री महेन्दर सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से अपने पुत्र सतनाम सिंह की जन्म तिथि 10-02-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत पातलियों में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 10-02-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को सतनाम सिंह की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सतनाम सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक..............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री हरमिन्दर सिंह, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।7156 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. श्री निर्मल सिंह पुत्र श्री हरमिन्दर सिंह, निवासी पातलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री नवदीप कौर की जन्म तिथि 23-11-1997 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पातलियों में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 23-11-1997 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 नवदीप कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पातलियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 नवदीप कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.........................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रिशी पाल सिंह पुत्र श्री चुहाल सिंह, निवासी मकान नं0 354, वार्ड नं0 8, गुरूद्वारा पांवटा, . . वादी। तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रिशी पाल सिंह पुत्र श्री चुहाल सिंह, निवासी मकान नं0 354, वार्ड नं0 8, गुरूद्वारा पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पुत्र अजीत सिंह की जन्म तिथि 14-01-2007 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 14-01-2007 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री अजीत सिंह की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री अजीत सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।7157 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 आज दिनांक.......................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सतनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, निवासी वार्ड नं0 5, गुरूद्वारा डैयरी पांवटा, तहसील पांवटा . . वादी। साहिब, जिला सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतनाम सिंह पुत्र स्व0 श्री राम सिंह, निवासी वार्ड नं0 5, गुरूद्वारा डैयरी पांवटा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं (सतनाम सिंह) की जन्म तिथि 9-10-1995 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 9-10-1995 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सतनाम सिंह की जन्म तिथि नगरपालिका परिषद्‌ पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री सतनाम सिंह की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक.......................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सुख राम पुत्र श्री शोभा राम, निवासी अम्बोआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

7158 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 श्री सुख राम पुत्र श्री शोभा राम, निवासी अम्बोआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं (सुख राम) की जन्म तिथि 05-04-1950 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत अम्बोआ में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 05-04-1950 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सुख राम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अम्बोआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री सुख राम की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.......................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री उमेश पुत्र श्री कुल्लू राम, निवासी बांएकुआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री उमेश पुत्र श्री कुल्लू राम, निवासी बांएकुआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं (उमेश) की जन्म तिथि 22-04-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत कुड़ियों में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 22-04-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री उमेश की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कुड़ियों, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री उमेश की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक.......................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।7159 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश श्रीमती बलजीत कौर पत्नी स्व0 श्री महेन्दर सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती बलजीत कौर पत्नी स्व0 श्री महेन्दर सिंह, निवासी वार्ड नं0 3, बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से अपने पुत्र नवदीप की जन्म तिथि 31-08-1995 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत बद्रीपुर में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 31-08-1995 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री नवदीप की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त नवदीप की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक..............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

Ms. कमलजीत कौर पुत्री स्व0 श्री हिम्मत सिंह, निवासी तारूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला . . वादिया। सिरमौर

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

कु0 कमलजीत कौर पुत्री स्व0 श्री हिम्मत सिंह, निवासी तारूवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं कमलजीत कौर की जन्म तिथि 7-09-1993 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत बद्रीपुर में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 7-09-1993 को दर्ज करने का अनुरोध किया है। 7160 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 कमलजीत कौर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत बद्रीपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 कमलजीत कौर की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक..............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री धर्म पाल पुत्र स्व0 श्री मनसा राम, निवासी भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री धर्म पाल पुत्र स्व0 श्री मनसा राम, निवासी भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से अपने पुत्र मनीष कुमार की जन्म तिथि 24-01-1996 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत भाटांवाली में अपने ऊपर वर्णित पुत्र की जन्म तिथि 24-01-1996 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री मनीष कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत भाटांवाली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री मनीष कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक..............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री रघुवीर सिंह सैनी पुत्र श्री जागीर सिंह, निवासी नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।7161 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969. श्री रघुवीर सिंह सैनी पुत्र श्री जागीर सिंह, निवासी नवादा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि किन्हीं कारणों से अपनी पुत्री किरती सैनी की जन्म तिथि 30-08-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ-पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत नवादा में अपनी ऊपर वर्णित पुत्री की जन्म तिथि 30-08-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कु0 किरती सैनी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत नवादा, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त कु0 किरती सैनी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक..............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुख राम, निवासी धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर

. . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सतीश कुमार पुत्र स्व0 श्री सुख राम, निवासी धौलाकुंआ, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं सतीश कुमार की जन्म तिथि 19-10-1994 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आवेदक ने दो गवाहों के शपथ-पत्र भी अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत धौलाकुंआ में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 19-10-1994 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री सतीश कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धौंलाकुआ, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त सतीश कुमार की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।7162 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

चिड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री अवतार, निवासी गोंदपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

चिड़ी देवी पत्नी स्व0 श्री अवतार सिंह, निवासी गोंदपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पति अवतार सिंह की मृत्यु तिथि 18-04-2009 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आवेदिका ने दो गवाहों के शपथ-पत्र भी अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत गोंदपुर में अपने ऊपर वर्णित पति की मृत्यु तिथि 18-04-2009 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री अवतार सिंह की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत गोंदपुर, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त स्व0 श्री अवतार सिंह की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री राम लाल, निवासी पड़दुनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

7163 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री राम लाल, निवासी पड़दुनी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपनी स्वयं जगदीश चन्द की जन्म तिथि 18-01-1961 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यानहल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आवेदक ने दो गवाहों के शपथ-पत्र भी अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत पड़दुनी में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 18-01-1961 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री जगदीश चन्द की जन्म तिथि ग्राम पंचायत पड़दुनी, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री जगदीश चन्द की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री भगत राम पुत्र स्व0 श्री प्रेम चन्द, निवासी फुलपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर . . वादी।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। उनवान मुकद्दमा.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री भगत राम पुत्र स्व0 श्री प्रेम चन्द, निवासी फुलपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर ने एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता स्व0 श्री प्रेम चन्द की मृत्यु तिथि 30-10-2001 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में आवेदक ने दो गवाहों के शपथ-पत्र भी अपने प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत फुलपुर में अपने ऊपर वर्णित पिता की मृत्यु तिथि 30-10-2001 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री प्रेम चन्द की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत फुलपुर तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति..........................को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि 7164 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 15 फरवरी, 2017/26 माघ, 1938 उक्त स्व0 श्री प्रेम चन्द की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक............................को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)। नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 15 February 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-02-15.217_gazette_2017-15_02_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-02-15.217_gazette_2017-15_02_2017.