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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 235, 09 March 2017

Published 09 March 2017

Gazette no.
235
Gazetteid
235/GAZETTE/2017-09/03/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-03-09.235_gazette_2017-09_03_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित वीरवार 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 25 फरवरी, 2017

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5) 74/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः चुडगल, तहसील नालागढ़,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के 235-राजपत्र/2017-09-03-2017 (8165) 8166 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ़ चुडगल 2/1 0-5
1 0-6
5 0-16
14/1 0-13
6/1 0-10
किता : 5 2-10

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 1 मार्च, 2017

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0 (बी0)एफ(5) 77/2016.-- यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः वैहली, तहसील नालागढ़,़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में रा0 उच्च मार्ग-21ए पिन्जौर-बददी-नालागढ़-स्वारघाट को चौड़ा करने के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्‌ द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।8167 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होनेे के साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रुप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 रकवा (बीघा में)
सोलन नालागढ़ वैहली 384/1 0-18
436/1 0-03
किता : 3 1-1

़

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला, 7 दिसम्बर, 2016

सं0 पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)56/2016.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु गांव सलोगडा़ सोलन स्थित चम्बा घाट, तहसील व जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश में परीधी गृह (चम्बाघाट) के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अत एव एतद्‌ द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरणी में वर्णित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित है।

2. यह घोषणा, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-19 के उपबन्धों के अधीन इससे सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को सूचना हेतु की जाती है तथा उक्त अधिनियम के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला को उक्त भूमि के अर्जन करने के आदेश लेने का एतद्‌ द्वारा निदेश दिया जाता है।

3. भूमि रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग विन्टर फिल्ड, शिमला के कार्यालय में किया जा सकता है।8168 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा नम्बर क्षेत्र (हैक्टयर मे ) ं
सोलन सोलन सलोगडा़ सोलन 1550/1418/137/1 0-16-88
कुल जोड़ किता-1 2-7

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अति0 मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

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सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 फरवरी, 2017

संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-5/2017-कुल्लू.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बायल, तहसील निरमण्ड, जिला कुल्लू में सस्पैन्शन फुट ब्रिज व पम्प हाऊस के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनार्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलक्टर/समाहर्ता (लो0नि0वि0 विन्टर फिल्ड शिमला-3) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में
कुल्लू निरमण्ड बायल 742/651/165 03-10-00
650/165 02-07-00
159/1 01-00-00
158 00-01-00
किता-4 06-18-00

आदेश द्धारा,

हस्ताक्षरित/-

सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।8169 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 16 फरवरी, 2017

संख्याःआई.पी.एच.-बी(एच)1-27/2013-बिलासपुर.--यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव वागला, तहसील झण्डूता, जिला बिलासपुर में उठाऊ पेयजल योजना लग बकैण पम्प हाऊस व फिल्टर बैड के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है। 2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनार्वास और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वाेक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यो को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्व व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो, तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में कलक्टर/समाहर्ता (लो0नि0वि0 मध्य क्षेत्र मण्डी) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विस्तृत विवरणी

जिला तहसील गांव खसरा न0 क्षेत्र बीघे/बिस्वे में
बिलासपुर झण्डूता बागला 23/1 02-17

आदेश द्धारा,

हस्ताक्षरित/- सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री करतार सिंह सुपुत्र श्री रिखनू राम, निवासी गांव धूडा सप्पड, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . प्रत्यार्थीगण। प्रार्थना-पत्र बराए नाम दरुस्ती बारा। 8170 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम करतार सिंह है, जोकि उसके स्कूल प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड तथा पंचायत रिकार्ड में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल धूडा सप्पड, पटवार वृत्त बलेरा में करतार चंद दर्ज है, जोकि गलत दर्ज है, जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-03-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार ठाकुर, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री पवन कुमार ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अनुभव ठाकुर सुपुत्र श्री अशोक कुमार, निवासी गांव व डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 11-03-1997 है जोकि ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड मेें दर्ज न हैं। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि, ग्राम पंचायत बाथरी के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-03-2017 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

पवन कुमार ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी (हि0 प्र0)।

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In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Sujanpur, District Hamirpur, H. P.-176 110

1. Rajiv Kumar aged 25 years s/o Shri Ranvir Singh, r/o Village & P.O. Jangalberi, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.

2. Sakshi Lohia aged 22 years d/o Shri Santosh Kumar, r/o Village Thathi, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P.

8171 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Rajiv Kumar aged 25 years s/o Shri Ranvir Singh, r/o Village & P.O. Jangalberi, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (HP) and Sakshi Lohia aged 22 years d/o Shri Santosh Kumar, r/o Village Thathi, P.O. Kheri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, H.P. have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 17-10-2016 at Chamunda Mata Mandir at Dharamshala, District Kangra, HP as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 17-03-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 14-02-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Shri Balwan Chand, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Sujanpur, District Hamirpur, H. P.-176 110

1. Anoop Kumar aged 29 years s/o Shri Jati Ram, r/o Village Thana Dhamriana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

2. Kalpna Sadyal aged 21 years d/o Shri Rattan Chand, r/o Village Chhaniana, P.O. . . Applicants.

Nalahi, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, HP

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Anoop Kumar aged 29 years s/o Shri Jati Ram, r/o Village Thana Dhamriana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (HP) and Kalpna Sadyal aged 21 years d/o Shri Rattan Chand, r/o Village Chhaniana, P.O. Nalahi, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur, HP have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 13-02-2017 at Mahadev Gasota Mandir Tehsil & District Hamirpur, HP as 8172 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 14-03-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 15-02-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-

Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,

Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

__________

In the Court of Shri S. K. Prashar, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Officer(c), Bhoranj, District Hamirpur (HP)

1. Sunil Dutt aged 32 years s/o Shri Hans Raj, r/o Village Manwin, P.O. Lag-Manwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP).

2. Swadesh Kumari aged 29 years d/o Shri Raj Kumar, r/o Village & P.O. Sulkhan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Shri Sunil Dutt aged 32 years s/o Shri Hans Raj, r/o Village Manwin, P.O. Lag-Manwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP) and Swadesh Kumari aged 29 years d/o Shri Raj Kumar, r/o Village & P.O. Sulkhan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 08-01-2017 at Nawahi Mata Mandir, Nawahi Devi, District Mandi as per Hindu Rites and Customs and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 29-03-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 22-02-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur, H.P.

8173 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938

In the Court of Shri S. K. Prashar, HAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional

Officer(c), Bhoranj, District Hamirpur (HP)

1. Virender Sharma aged 29 years s/o Shri Uttam Raj Sharma, r/o Village & P.O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP).

2. Kumari Shalini aged 24 years d/o Shri Surender Singh, r/o Village & P.O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP)

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954

(Central Act) as amended by Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Shri Virender Sharma aged 29 years s/o Shri Uttam Raj Sharma, r/o Village & P.O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP) and Kumari Shalini aged 24 years d/o Shri Surender Singh, r/o Village & P.O. Jahu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (HP) have filed an application alongwith affidavits in this court under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 02-01-2017 at Santoshi Mata Mandir, Ladraur, District Hamirpur as per Hindu Rites and Customs and they are living as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 29-03-2017. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-02-2017 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/- Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate, Bhoranj, District Hamirpur, H.P.

__________

ब अदालत काली दास नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 26/2016 तारीख पेशी : 15-03-2017 किस्म मुकद्दमा : तकसीम शीर्षक : लक्ष्मी देवी बनाम कुलवन्त सिंह आदि

Publication U/O, 5 Rule, 20 of CPC.

मुकद्दमा : तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बावत भूमि खाता नं0 113, खतौनी नं0 168, खसरा कित्ता-10 रकबा तादादी 0-38-23 है0 स्थित महाल पंझियाल, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0। 8174 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 उपरोक्त भूमि की तकसीम की मिसल इस न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण जो निम्नलिखित हैं :

1. कुलवन्त सिंह पुत्र हरी सिंह पुत्र दीना उपनाम भगत राम, 2. जनक राज पुत्र मोती राम पुत्र मसदी, 3. वन्टी पुत्र, 4. डिम्पल उपनाम राजकुमार पुत्र तिलक राज पुत्र विधी सिंह, 5. प्रकाश चन्द पुत्र, 6. वलवंत सिंह पुत्र, 7. सत्या देवी पत्नी विधी सिंह पुत्र लखा, 8. चमन लाल पुत्र ज्ञान चंद पुत्र लोहला, 9. मान चंद पुत्र चौधरी पुत्र कालू, 10. विनोद कुमार पुत्र सालीग्राम पुत्र तुलसी सभी निवासी महाल पंझियाल, मौजा पुडवा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगडा, हि0 प्र0 को समन जारी किये गये लेकिन तामील तसल्लीबख्श नहीं हो पाई। अतः उक्त न्यायालय को यह विश्वास हो चुका है कि प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। अतः उक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-03-2017 को इस न्यायालय में प्रातः 10 बजे असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर आकर मुकद्दमा की पैरवी करें। हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत नहीं होगा। आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 01/2017 तारीख पेशी : 15-03-2017 शीर्षक.-राजेश कुमार पुत्र भगवान दास, निवासी महाल लाहड वूहला, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.--दरख्वास्त बराए नाम दरुस्ती करने बारे।

राजेश कुमार पुत्र भगवान दास, निवासी महाल लाहड वूहला, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय से पेश किया है कि उसके पिता का नाम भगवान दास है। जबकि महाल लाहड वूहला व महाल डेहडी, मौजा धीरा, उप-तहसील धीरा के राजस्व अभिलेख में भवानी दर्शाया गया है। अतः महाल लाहड वूहला व महाल डेहडी के राजस्व अभिलेख में उसके पिता का नाम दरुस्त किया जाये।

अतः इस इश्तहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम की दरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 15-03-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा नियमानुसार उक्त नाम की दरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील धीरा।8175 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्त्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटला, जिला कांगड़ा

आम जनता श्री नगीन चन्द बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री नगीन चन्द पुत्र श्री अंगत राम, निवासी वल्दोला, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम पवन कुमार की जन्म तिथि 11-12-1993 है परन्तु ग्राम पंचायत डोल में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे पवन कुमार की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 20-03-17 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 17-02-17 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत श्री रघुवीर सिंह कार्यकारी दण्डाधिकारी/तहसीलदार मुलथान, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 16-03-2017 मुकद्दमा नं0 : 01/2017 श्रीमती सवित्री देवी पत्नी मंगत राम, निवासी उहलधार, डाकघर दियोट, तहसील मुलथान, जिला कांगडा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेरधारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त मुकद्दमा में श्रीमती सवित्री देवी पत्नी मंगत राम व पुत्री हलकू राम, निवासी धार, डाकघर थलटूखोड़ ने इस कार्यालय में सशपथ आवेदन पत्र दिया है कि उसके पुत्र विशाल ठाकुर का जन्म 22-12-2009 को गांव उहलधार, डाकघर दियोट, तहसील मुलथान, जिला कांगड़ा में हुआ है परन्तु उसके पुत्र की जन्म तिथि व नाम को पंजीकरण ग्राम पंचायत मुलथान के परिवार रजिस्टर में नहीं करवाया गया है। अब दर्ज करवाने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः इस नोटिस द्वारा आम जनता व सम्बन्ध रखने वाले सगे सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि विशाल ठाकुर पुत्र मंगत राम के नाम व जन्म तिथि दिनांक 22-12-2009 को पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो दिनांक 16-03-2017 को सुबह 11 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। उपरोक्त तिथि व समय मुकर्रर के बाद कोई भी उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा नाम व जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। 8176 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 आज दिनांक 02-02-2017 मोहर अदालत व हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, मुलथान, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

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In the Court of Executive Magistrate Dharamshala, Tehsil Dharamshala,

District Kangra, H.P.

1. Shri Swami Ram Rana s/o Tek Chand, r/o Ramnagar, Tehsil Dharamshala, District Kangra.

2. Smt. Suman Patial d/o Mehar Singh, r/o Lahru, Tehsil Jaisinpur, District Kangra, H.P.

Versus

1. The General Public 2. Commissioner Municipal Corporation Dharamshala.

PUBLIC NOTICE

Whereas the above named applicants have made an application under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996 alongwith an affidavit stating therein that they have solemnized their marriage on 09-11-2013 at Ramnagar but has not been found entered in the records of the Registrar of marriages i. e. Commissioner Municipal Corporation Dharamshala.

And whereas, they have also stated that they were not aware of the laws of the registration of marriage with the Registrar of Marriages and now, therefore necessary orders for the registration of their marriage be passed so that their marriage is registered by the concerned authority.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding the registration of the marriage of above named applicants, then they should appear before the court of undersigned on 23-03-2017 at Tehsil Office Dharamshala at 10.00 A.M. either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so orders shall be passed ex-parte against the respondents for the registration of marriage without affording any further opportunity of being heard.

Issued today under my hand and seal of the court on this 14-02- 2017.

Seal.

Sd/-

Executive Magistrate,

Tehsil Dharamshala.

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 06/14-02-2017

श्री परस राम पुत्र पैनू, निवासी गांव व डाकखाना धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

8177 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 विषय.--प्रार्थना-पत्र अधीन धारा 35 ता 37 हि0 प्र0 राजस्व अधिनियम बाबत नाम दरुस्ती करने बारा।

श्री परस राम पुत्र पैनू, निवासी गांव व डाकखाना धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में परस राम दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के महाल बौछडी में गलती से परसे राम दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर परस राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 15-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 07/20-02-2017

श्रीमती रेलमा देवी पुत्री ढेवा राम, निवासी वेहड, डा0 व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारा।

श्रीमती रेलमा देवी पुत्री ढेवा राम, निवासी वेहड, डा0 व तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में रेलमा देवी दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल राही में गलती से चैतरी दर्ज हुआ है। अब प्रार्थिन अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर रेलमा दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।8178 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 08/20-02-2017

श्री ओम देव पुत्र श्री पोशु राम, निवासी केलीधार, डा0 धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारा।

श्री ओम देव पुत्री श्री पोशु राम, निवासी केलीधार, डा0 धवेहड, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में ओम देव दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड के मुहाल बौछडी में गलती से ओम चन्द दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर ओम देव दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 09/20-02-2017

श्री भूप प्रकाश पुत्र श्री डूर सिंह, निवासी थाचाधार, डा0 गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारा।

श्री भूप प्रकाश पुत्र श्री डूर सिंह, निवासी थाचाधार, डा0 गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में भूप प्रकाश दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से भूप सिंह दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर भूप प्रकाश दर्ज करवाना चाहता है।8179 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

----------- ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 10/22-02-2017

श्री गीता राम पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी थाचाधार, डा0 गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारा।

श्री गीता राम पुत्र श्री किशन चन्द, निवासी थाचाधार, डा0 गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में गीता राम दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से गीता नन्द दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर गीता राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) मिसल नम्बर : 11/23-02-2017

श्री परस राम पुत्र श्री चनालू, निवासी शुरैठी, डा0 गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ।

बनाम

आम जनता

विषय.--राजस्व रिकार्ड में नाम दरुस्ती बारा। 8180 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 श्री परस राम पुत्र श्री चनालू, निवासी शुरैठी, डा0 गाडागुसैण, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0) ने एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र इस आशय के साथ गुजारा है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में परस राम दर्ज है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलती से पलस राम दर्ज हुआ है। अब प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में पंचायत रिकार्ड के आधार पर परस राम दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण जनता व हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दरुस्त करने बारे किसी को कोई आपाि हो तो वह दिनांक 28-03-2017 को या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन या वकालतन उपस्थित हो कर अपनी आपाि दर्ज कर सकता है। उक्त तिथि के पश्चात्‌ कोई भी एतराज काबले समायत नहीं होगा तथा नियमानुसार आवेदन-पत्र पर कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 23-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील बालीचौकी, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री हरि सिंह राणा, हि0प्र0से0, अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल अधिकारी (ना0) पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

ईश्तहार

श्री अबद पुत्र श्री सिद अली, निवासी ग्राम रियावाली, तहसील बुढाना, जिला मुजफरनगर वर्तमान ग्राम मेलियो, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

1. सचिव ग्राम पंचायत माजरा, तहसील पांवटा साहिब 2. आम जनता।

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 8(4) के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण बारे।

जैसा कि श्री अबद पुत्र श्री सिद अली, निवासी ग्राम रियावाली, तहसील बुढाना, जिला मुजफरनगर वर्तमान ग्राम मेलियो, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुुत किया है कि उसका विवाह श्रीमती खुर्शिदा पुत्री श्री सिदू, निवासी ग्राम मेलियों, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के साथ दिनांक 22-05-2009 को हुआ है तथा अज्ञानतावश ग्राम पंचायत माजरा, तहसील पांवटा साहिब के रिकार्ड में विवाह का पंजीकरण नहीं करवा सका है जिसे अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस सम्बन्ध में श्री अबद पुत्र श्री सिद अली, निवासी ग्राम रियावाली, तहसील पांवटा बुढ़ाना, जिला मुजफरनगर वर्तमान ग्राम मेलियो, तहसील पांवटा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश हो तो दिनांक 14-03-2017 तक असालतन अथवा वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तिथि तक कोई एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी का विवाह पंजीकरण एवं दर्ज करने के नियमानुसार आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हरि सिंह राणा (हि0प्र0से0),

अतिरिक्त जिला पंजीयक विवाह एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी,

पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।8181 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938

In the Court of Shri H. S. Rana, H.A.S., Marriage Officer (SDM) Paonta Sahib,

District Sirmaur, Himachal Pradesh

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT, 1954

In the matter of :

Shri Anil Tomar s/o Shri Bahadur Singh, r/o Village Mehruwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Radha d/o Shri Surat Singh Pundir, r/o Village Bhudhana, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P.

Versus

General Public

An Application for registration of Marriage under Special Marriage Act, 1954 of Shri Anil Tomar s/o Shri Bahadur Singh, r/o Village Mehruwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Radha d/o Shri Surat Singh Pundir, r/o Village Bhudhana, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, HP has presented before the undersigned on dated 14-02-2017 for registration of their marriage solemnized between them on 07-11-2016 and they have been living as husband and wife ever since then. Notices are given to all concerned and General Public to this effect that if any body have any objection regarding the registration of marriage duly solemnized on 07-11-2016 Shri Anil Tomar s/o Shri Bahadur Singh, r/o Village Mehruwala, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. and Smt. Radha d/o Shri Surat Singh Pundir, r/o Village Bhudhana, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur, H.P. he should file written objections and appear personally or through an authorized agent before this court within 30 days from the date of issue of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court.

Issued under my hand and office seal of this court 14-02-2017.

Seal.

HARI SINGH RANA (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Paonta Sahib, District Sirmaur.

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरउ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री नितीश शर्मा

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

8182 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 श्री नितीश शर्मा ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 28-2-1996 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कमरउ के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस ईश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 14-3-17 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरउ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री नितीश कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरउ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरउ, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रदीप कुमार

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री प्रदीप कुमार ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसके लड़के कार्तिक का जन्म दिनांक 11-7-2013 को हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह उसकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कान्टी-मश्वा के रिकार्ड में दर्ज नहीं करा सका है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 14-3-17 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा स्थित कमरउ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है निर्धारित अवधि के पश्चात्‌ कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना-पत्र श्री प्रदीप कुमार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 14-2-17 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया। मोहर।

हस्ताक्षरित/-

कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील कमरउ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।8183 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 अदालती ईश्तहार ब अदालत श्री नरोतम लाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

मिसल नं. : 07/2017

तारीख पेशी : 25-03-2017 श्री कमल राज पुत्र श्री जगतराम, निवासी लगनू, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

विषय.--मृत्यु तिथि दर्ज करने बारे प्रार्थना-पत्र।

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री कमल राज पुत्र श्री जगतराम, निवासी लगनू, तहसील रेणुकाजी, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उसकी दादी श्रीमती लाजोदेवी जिसकी मृत्यु तिथि 01-04-2014 है की तिथि ग्राम पंचायत संगडाह के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाई है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 25-3-2017 को प्रातः दस बजे हमारी अदालत में उपस्थित होकर उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई उजर काबले गौर न होगा तथा श्रीमती लाजोदेवी की मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जायेंगे। आज दिनांक 25-02-2017 को हमारेे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, रेणुकाजी स्थित संगडाह, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।8184 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 09 मार्च, 2017/18 फाल्गुन, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 09 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-03-09.235_gazette_2017-09_03_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-03-09.235_gazette_2017-09_03_2017.