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Himachal Pradesh Gazette · Government of Himachal Pradesh

Himachal Pradesh Gazette, No. 242, 21 March 2017

Published 21 March 2017

Gazette no.
242
Gazetteid
242/GAZETTE/2017-21/03/2017
Identifier
in.gazette.himachal.2017-03-21.242_gazette_2017-21_03_2017
Languages
English, Hindi
Published at
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राजपत्र, हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित मंगलवार 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 16th March, 2017

No. TPT-F (1)-3/2015-I.—In continuation of this department Notification of even number dated 23-02-2017, the Governor, Himachal Pradesh in pursuance of the powers conferred under 242-राजपत्र/2017-21-03-2017 (8413) 8414 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 clause (iii) of proviso to sub rule (1) of rule 108 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989 and all other powers enabling him in this behalf, is pleased to allow the use of "Red Light with Flasher" upon top front of the official vehicle of Principal Advisor (Redressal of Public Grievances) to the Government of Himachal Pradesh, within his jurisdiction. This notification will be effective from the date of publication in H.P. Rajpatra and will remain in force till Sh. Vineet Chawdhry, IAS continues to hold this post.

By order, SANJAY GUPTA, Principal Secretary (Transport), Telephone No. 0177-2621871.

____________

—षि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 2 मार्च, 2017

संख्याः एग्र.ए.-बी.(2)-2/2015.--हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश —षि विभाग में विधि अधिकारी वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्‌ः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.--(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश —षि विभाग, विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. निरसन और व्यावृतियॉं.--(1) अधिसूचना संख्याः एग्र-ए (3)-1/96 दिनांक 25-06-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश —षि विभाग विधि अधिकारी वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्यक्त उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा, हस्ताक्षरित/- अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषि)।

______________

उपाबन्ध- "क" हिमाचल प्रदेश —षि विभाग में विधि अधिकारी, वर्ग-II (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम 1. पद का नाम.--विधि अधिकारी

2. पद (पदों) की संख्या.--01 (एक)8415 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 3. वर्गीकरण.--वर्ग-II (राजपत्रित) 4. वेतनमान.--(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे-बैण्डः रू 10300.34800 जमा रू 4400/-गे्रड पे

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी (कर्मचारियों) के लिए उपलब्धियांॅः स्तम्भ संख्याः 15-क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रू 14700/- प्रतिमास ।

5. चयन पद अथवा अचयन पद.-- (i) स्थानापन्न हेतुः-- लागू नहीं

(ii) प्रोन्नति हेतुः-- चयन

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.--18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/अन्य पिछडा वर्गाे और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों का अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पाश्चात ऐसे निगमों/सवायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर/निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे।

टिप्पणीः--सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजालयों को अधिसूचित किया गया है ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.--(क) अनिवार्य अर्हता (ए)ः-- किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में व्यावसायिक उपाधि सहित व्यावसायरत अधिवक्ता के रूप में पांॅच वर्श का अनुभव या सरकारी/अर्धसरकारी संस्था में विधिक मामलों में कार्य करने का पांॅच वर्ष का अनुभव ।

(ख) वांॅछंनीय अर्हता(एं):—हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों) की दशा में लागू होंगी या नहीं.--(क) आयुः-- लागू नहीं।

(ख) शैक्षिक अर्हताः-- हां, जैसी नीचे स्तम्भ संख्याः 11 में विहित है 8416 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.--(i)सीधी भर्तीः--(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदेश दें।

(ख) संविदा के आधार पर, सेवाघृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।

(ii) स्थानापन्न की दशा मेेंः-- कोई परिवीक्षा नहीं होगी;

(iii) प्रोन्नति की दशा मेंः--दो वर्ष या एक वर्ग से दूसरे वर्ग में प्रोन्नति की दशा में पद पर की अवधि, यदि कोई हो।

10. भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैकेण्डमेंट/स्थानान्तरण द्वारा औेर विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता.--शत प्रतिशत स्थानापन्न (प्लेसमेंन्ट) द्वारा, ऐसा न होने पर प्रोन्नति द्वारा दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।

11 प्रोन्नति/सैंकेण्डमेट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में व श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमेट/स्थानान्तरण किया जाएगा.--वरिष्ठ सहायक (सहायकों) में से सथानापन्न (प्लेसमैंण्ट) द्वारा (सवर्था वरिष्ठता के आधार पर) जो विधि में मान्यता प्राप्त व्यावसाियक उपाधि धारण करते हों और जिनका विधि में व्यावसायिक उपाधि की मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात विभाग में विधिक मामलें को निपटाने का तीन वर्ष का अनुभव हो, ऐसा न होने पर सामान्य लिपिकीय संवर्ग (जिसके अन्तर्गत लिपिक/कनिष्ठ सहायक हैं) के पदधारियों में से प्रोन्नति द्वारा जो विधि में मान्यता प्राप्त व्यावसायिक उपाधि धारण करते हो और जिनका दस वर्ष का नियमिति सेवाकाल हो या लगाातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो को सम्मिलित करके दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो तथा साथ ही विधि में व्यावसायिक उपाधि की मान्यता प्राप्त अर्हता रखने के पश्चात जिनका विभाग में विधिक मामलों को निपटाने का पांच वर्ष का अनुभव हो, दोनो के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा :

परन्तु स्थानापन्न (प्लेस्मेंट) या प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सभी पात्र कर्मचारियों की उनके अपने-अपने ग्रेड में किए गए सेवाकाल के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी, जिसको उच्चतर वेतनमान वाले पदधारियों को सामूहिक रुप से पात्र व्यक्तियों से ऊपर रखा जाएगा और तत्पश्चात्‌ निम्नतर वेतनमान वाले पदधारियों को इसी प्रकार इनके नीचे रखा जाएगा और इसी प्रकार क्रम चलता रहेगा ।

(1) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/कठिन दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्राों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपरोक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि ऐसे पदधारियों को, उनकी प्रोन्नति पर, दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात/स्थानान्तरित किया जा सकेगा :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय/कठिन दुर्गम/ दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, उनके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा उसकी वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-I :- उपर्युक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय/कठिन/दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ/ग्रामीण क्षेत्रों में "कार्यकाल'' से, प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं/सुविधा को घ्यान में रखते हुए, साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।8417 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 स्पश्टीकरण-II :- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति। 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप-मण्डल। 3. रोहडू़ उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र। 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।

5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना। 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप -मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र। 7. जिला किन्नौर। 8. सिरमौर जिला में उप-तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़-भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त। 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल-बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गुशैणी, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह-भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच-बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त स्पष्टीकरण III :- उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए और दूरस्थ़/ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः- (i) उप-मण्डल/तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान । (ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहॉं के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 (तीन) किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।

(iii) कर्मचारी का, उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ लगती 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्त से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोशक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात्‌ की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने-अपने प्रवर्ग/पद/काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे ओैर विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएगेः

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए आपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए आपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :- अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल8418 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत्‌ भर्ती किया गया है और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसिज) रुल्ज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्‌धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात्‌ और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबंधों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपारोक्त यथा विनिर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात्‌ स्थाईकरण के फलस्वरुप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना.--विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

13. भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.-- जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.--किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ट प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यवाहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15(क) स्ंविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.--इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएगी। (I) संकल्पनाः--(क) इस पॉॅिलसी के अधीन हिमाचल प्र्रदेेश —षि विभाग मेें विधि अधिकारी को संविदा के आधार पर प्रारम्भ मेें एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढाया जा सकेगा :

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र मेें आनाः अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव —षि), हिमाचल प्रदेश सरकार रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात्‌ अध्योपक्ष को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमोें मेें विहित पात्रता शर्तोेंं के अनुसार किया जाएगा।

(II) संंिवदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त विधि अधिकारी को रु 14700/- की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की8419 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ोतरी की जाती है, तो पश्चातवती वर्ष/वर्षाें के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में रु0 441/- (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत्‌) की रकम वार्षिक वृद्धि के रुप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारीः--अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (कृषि), हिमाचल प्रदेश सरकार नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रियाः--संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्‌यक्रम आदि सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संंिवदात्मक नियुक्तियोेंं के लिए चयन समितिः--जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात्‌ हिमाचल प्रदेश लोक सेवा अयोग द्वारा समय समय पर गठित की जाए।

(VI) करारः--अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात्‌ इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध "ख" के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्र्तेेः--(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रु 14700/- की दर से नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, आगे बढ़ाए गए वर्ष (वर्षों) के लिए संविदात्मक रकम में रु 441/- की दर से (पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) वृद्धि का हकदार होगा और कोई अन्य सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (डयूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्‌यूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्‌यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 8420 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 (ड़) संविदा पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होंने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों, जैसे कि एफ0आर0, एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि, के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू नही होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ईपी.एफ/जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षण.--सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अध्यधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.--सेवा में प्रत्येक सदस्य को समय-समय पर यथा संशोधित, विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।

18. शिथिल करने की शक्ति.--जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदाें) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

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उपाबन्ध-"ख" विधि अधिकारी और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य —षि निदेशक, हिमाचल प्र्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संंिवदा/करार का प्ररूप

यह करार श्री/श्रीमति..................................................................... पुत्र/पुत्री श्री ................................................. .................निवासी ............................................................., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात्‌ प्रथम पक्षकार कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य....................... (निदेशक, कृषि, हिमाचल प्रदेश) (जिसे इसमें इसके पश्चात द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .......................... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने विधि अधिकारी के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तो पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः- 1. यह कि प्रथम पक्षकार विधि अधिकारी के रूप में ....................... से प्रारम्भ होने और ............. को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस्‌ अर्थात्‌ ................. दिन को स्वंयमेव ही पर्यवसित {समाप्त} हो जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा :

8421 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण-पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति/कर्मचारी की सेवा और आचरण उस वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 14700/-रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित {समाप्त} किए जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा पर नियुक्त विधि अधिकारी, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्‌ एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत सरकारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालिस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा। 5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना, कर्त्तव्य (डयूटी) से अनाधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा तथापि आपवाधिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य {डयूटि} से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो वहां उसके नियमितिकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रण अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य {डयूटि} से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी बीमारी/आरोग्य का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला अभ्यर्थी, प्रसव होंने तक, अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को सामूहिक बीमा स्कीम के साथ-साथ ई.पी.एफ/जी.पी. एफ. भी लागू नहीं होगा। 8422 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति मेंः

1. ............................................... {प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर} ...............................................

............................................... {नाम व पूरा पता}

2. .............................................. {द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर} ...............................................

................................................ {नाम व पूरा पता}

________

[Authoritative English Text of this Department Notification No.Agr-A-B(2)2/2015, dated 02.03.

2017 as required under clause(3) of article 348 of the Constitution of India.]

AGRICULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 2nd March, 2017

No.Agr A-B(2)2/2015.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Law Officer, Class-II (Gazetted) in the Department of Agriculture, Himachal Pradesh, as per Annexure-''A" attached to this Notification ,namely :—

1. Short title& and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Agriculture Department,Law Officer, Class-II (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

2. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Agriculture Department, Law Officer Class-II (Gazetted) Recruitment and Promotion Rules,1997 notified vide Notificatin No. Agr A(3)1/96 dated 25.06.1997 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under subrule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.

By order, Sd/- Additional Chief Secretary(Agr.).

8423 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF LAW OFFICER,

CLASS-II (GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE,

HIMACHAL PRADESH

1. Name of post.— Law officer

2. Number of posts.—01 (One)

3. Classification.—Class-II (Gazetted)

4. Scale of pay.— (i) Pay Band for regular incumbent(s):— Rs.10300-34800 +Rs.4400/- Grade Pay.

(ii) Emoluments for contract employee(s) :—Rs.14,700/-P.M. as per details given in Col No. 15-A .

5. Whether "Selection" post or "Non-Selection" post.—(i) For placement:—Not applicable.

(ii) For promotion:—Selection

6. Age for direct recruitment.—18 to 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis:

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date he/she was appointed as such, he /she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue o his/her such adhoc or contract appointment:

Provided further that upper age –limit is relaxable for Schedule Castes/Scheduled Tribes/Other Backward classes and other categories of persons to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happended to be Government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autnomous Bodies at the time of initial consitutuion of such Coroporations/ Automumous Bodies shall be allowed age concession in direct recriitument as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations /Autonomous Bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonnomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations /Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies. Note: Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is /are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges , as the case may be.

7. Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s).— (a) Essential Qualification(s):—Professional Degree in Law from a recognized University with 5 years experience as a practicing Advocate or 5 years experience in legal matters while working in a Government /Semi Government institution.

(b) Desirable Qualification(s):—Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8424 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 8. Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of promotee(s).—Age :— Not applicable

Educational qualification:— Yes , as prescribed in Coloumn No. 11 below.

9. Period of probation, if Any.—(i) Direct recruitment:— (a) Two years subject to such further extension for period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employemnt after superannuation and absorption.

(ii) Placement:— No probation

(iii) Promotion:—Two years or the period of probation prescribed for the direct recruitment to the post, if any, in the case of promotion from one group to another.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/ secondment/trasfer basis and the percentage of post(s) to be filled in by various methods.— 100% by placement failing which by promotion failing both by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis , as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/secondment/transfer/ grade from which promotion/secondment/transfer to be made.—By placement(strictly on the basis on seniority) from amongst the Senior Assistant(s) subject to possessing of a recognized professional degree in Law with 03 years experience of dealing with legal matters in the Department after acquiring the recognized qualification of professional degree in law failing wihich by promotion from amongst the incumbents of Common Clerical Cadre( which includes Clerk/Junior Assistant) subject to possessing of a recogzinzed professional degree in Law with 10(ten) years regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the cadre including 05 (five) years experience of dealing with legal matters in the Department after acquiring the recognized qualification of professional degree in law failing both by direct recruitment:

Provided that for the purpose of placement or promotion a select list of all eligible officials shall be prepared on the bais of their length of service in the respective grade, wherein the incumbents with higher pay scales shall be kept enbloc above the eligible persons and thereafter the incumbents next in the lower pay scales be placed below it and so on.

(1) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribal /Difficult Hard areas and remote /rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.However, such incumbents may be posted/transferred to remote/rural areas in their promotion :

Provided further that Officer/Official who has not served atleast one tenure in Tribal/Difficult /Hard areas /remote /rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation-I: Court Notices For the purpose of proviso (I) supra the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas/remote/rural areas shall mean normally three years or8425 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 less period of posting in such areas keeping in view the administrative exigencies /convenience.

Explanation-II:- For the purpose of proviso –(I) supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana,Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.

5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District. 7. District Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil , Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai, in Sirmaur District.

9. Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar,Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub Tehsil, Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh,Trailla, Ropa, Kathog, Silh- Badhwani,Hastpur,Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil , Chuini, Kalipar, Mangrah, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

Explanation III:- For the purpose of proviso(I) supra the Remote/Rural Areas shall be as under:

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms from Sub Divison /Tehsil headquarter.

(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms from State Headquarter and District head quarters where bus service is not available and on foot journey is more that 3(three) Kms.

(iii) Home town or area adjoining to aread of home town within the radius of 20 Kms of the employee regardless of its category.

(II) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment ) in the feeder post in view of the provision referred to above , all persons senior to him /her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R& P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where as person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him /her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

8426 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 Explanation:— The last proviso shall not render the junior incumbent (s) ineligible for consideration for promotion if senior ineligible person happened to be Ex- Servicemen recruited under the provisions of Rule-3of the Demobilized Armed Forces Personnel(Reservation of vacancies in Himachal State Non –Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisons of rule-3 of the Ex-Serviceman(Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Non Technical Services) Rules,1985 and having been given the benefit of seniority there-under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account ttowards the length of service,if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provison of the Recruitment &Promotion Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered shall remain unchanged.

12. If a Departmental Committee, exists, what is its composition.—D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

13. Circumstances under which the H.P. P.S.C. is to be consulted in making recruitment.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recritiment shall be made on the basis of interview/personality test, if the Himachal Pradesh Public Service commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview /personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard /syallabus, etc . of which, will be determined by the commission /other recrutiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointmnent.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointment to the post will be made subject to the terms and conditions given below:

(I) CONCEPT:

(a) Under this policy the Law Officer in the Department of Agriculture Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis:

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPPSC :

The Addl. Chief Secretary/ Principal Secretary/ Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on8427 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Public service commission

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility condition prescribed in these rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS :

The Law Officer appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 14700/- P.M.(which shall be equal to mimimum of the pay band+grade pay).An amount of Rs.441/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY :

The ACS/Principal Secretary/Secretary (Agriculture) to the Government of Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS :

Selection for appointment to the post in the case of contract appointment will be made on the basis of interview / personality test if the Himachal Pradesh Public Service Commission so considers necessary or expedient on the basis of interview / personality test preceded by a screening test (objective type) / written test or practical test or physical test, the standard / syllabus etc of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission .

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the Himachal Pradesh Public Service Commission from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he / she shall sign an agreement as per Annexure-"B" appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The Contractual Appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.14700/- P.M.(which shall be equal to minimum of pay band +Grade pay).The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.441 /- (3% of the minimum of the pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior /selection scales etc. will be given.

(b) The service of the contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the Contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days 8428 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of Medical Certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/ She shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave and Medical Leave and Special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forwarded for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his /her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time.

However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govt.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Govt. Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be reexamined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counter part at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this coloumn.

16. Reservation.—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

17. Departmental Examination.—Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the Himachal Pradesh Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.

18. Powers to Relax.—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person(s) or post(s).

8429 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 ANNEXURE -"B"

Form of contract/agreement to be executed between the Law Officer and the Government

of Himachal Pradesh through Director of Agriculture

This agreement is made on this_______ day of __________ in the year___________ Between Sh/ Smt. ____________________S/O, D/O Sh. _______________R/O__________________________________________________ Contract appointee (herein after called the FIRST PARTY), AND the Governor of Himachal Pradesh through ACS/Pr.Secy/Secy(Agr)( Designation of the Appointing authority) Himachal Pradesh (here-inafter the SECOND PARTY).

Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Law Officer on contract basis on the following terms & conditions.

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Law Officer for a period of one year commencing on day of _________________ and ending on the day of ________________. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipsofacto stand terminated on the last working day i.e. on ___________ and information notice shall not be necessary:

Provided that the further extension / renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the services and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed /extended.

2. The Contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs 14700/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Law Officer will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity Leave, 10 days Medical Leave and 5 days Special Leave. A female contract appointee shall be entitled for Maternity Leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including Medical Officer. He/ She shall not be entitled for Medical Re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual Leave, Medical Leave and Special leave can be accumulated up to the Calendar Year and will not be carried forwarded for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the Contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorised absence from duty were beyond his /her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling8430 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 authority in this regard well in time. However, the contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty:

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Govt.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever requires on administrative grounds.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular counter-part, at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESSES:

(1) _________________________

_________________________ (Name and full Address). Signature of the FIRST PARTY) (2) _________________________

_________________________

(Name and full Address). (Signature of SECOND PARTY)

________

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

SECTION-A

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17th March, 2017

NO. GAD-A(F) 9-5/2016.—In continuation to this Department's Notification of even number dated 1st October, 2016, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the following two local holidays for the employees of H.P. Govt. Offices/Boards/Corporations working in Delhi:—

8431 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 1. Baisakhi 13th April, 2017

2. Goverdhan Pooja 20th October, 2017

The above holidays will not be applicable to the daily waged employees and also not be the holidays within the meaning of Section -25 of Negotiable Instruments Act, 1881.

By order, Sd/- Chief Secretary.

__________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

OFFICE ORDER

Shimla, the 4th March, 2017

No. HHC/Comp./H.C./Instructions)/2017-I.—In the interest of administration, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to issue the necessary guidelines / instructions for distribution of computer hardware and its use amongst the Officers / Officials of the Registry of this High Court :

1. Computer Hardware is to be allotted to the Seat(s), keeping in view the Designation of the Officers/Officials concerned. The Computer Branch will maintain a Master Record of the Computer Hardware so allocated to the Officers/Officials in this Registry.

2. No Officer/Official is permitted to carry/take the computer hardware with him/her from any Branch/Seat, where he/she was earlier posted to his/her new place of posting on account of transfer/promotion / or any other reason etc.

3. In case any damage is caused to the Computer Hardware due to any negligence, Officer/Official concerned will be held responsible for the same and the repairing charges shall have to be borne by the defaulting Officer/Official.

4. The Stock of the entire Computer Hardware is to be maintained by the Computer Branch.

5. On retirement/transfer etc. of any Officer/Official concerned from this Registry, the concerned Officer/Official shall return the computer hardware earlier allotted to him/her and get the Clearance Certificate in respect of Computer Hardware from Computer Branch.

6. The Worthy Registrar General shall be the final authority with regard to allotment/re allotment of Computer Hardware including permission for internet usage by the Officers/Officials in the Registry of this High Court.

7. In case of requirement of Computer Hardware for particular seat, the concerned Branch In-charge while forwarding the request should justify such requirement. All requests should be routed through Branch Incharge/Immediate Reporting Officer.

8. The safety of Computer Hardware at each location shall ultimately be the responsibility of respective Section Officer and any damage etc. is to be immediately reported by the Concerned Sections Officers to the Computer Branch.

8432 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 These orders must be complied with in letter and spirit and any deviation from it would be viewed strictly.

By order, Sd/- Registrar General.

_________

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2017

No. HHC/GAZ/14-361/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 01 day commuted leave for 29-12-2016 in favour of Ms. Sonal Thama, Civil Judge-cum-JMIC (VIII), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Sonal Thama has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Sonal Thama would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC (VIII), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 3rd March, 2017

No. HHC/GAZ/14-362/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 29-12-2016 to 31-12-2016 with permission to suffix Sunday fell on 1-1-2017 in favour of Ms. Deepali Gambhir, Civil Judge-cum-JMIC (VII), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Deepali Gambhir has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Deepali Gambhir would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (VII), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

8433 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th March, 2017

No. HHC/GAZ/14-273/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 3 days commuted leave w.e.f. 5-1-2017 to 7-1-2017 with permission to suffix Sunday fell on 8-1-2017 in favour of Shri Pankaj, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Rampur Bushahr, H.P.

Certified that Pankaj has joined the same post and at the same station from where he proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Pankaj would have continued to hold the post of Senior Civil Judge- cum-ACJM, Rampur Bushahr, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 8th March, 2017

No. HHC/GAZ/14-352/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex- post factosanction of 1 day earned leave for 25-9-2016, 12 days commuted leave w.e.f. 26-9-2016 to 7-10-2016 and 5 days earned leave w.e.f. 30-12-2016 to 3-1-2017 in favour of Ms. Shahnaz Ansari, the then Civil Judge-cum- JMIC (II), Paonta Sahib, H.P.

Certified Ms. Shahnaz Ansari has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Shahnaz Ansari would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (II), Paonta Sahib, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 8th March, 2017

No. HHC/GAZ/14-260/2003.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 12 days' earned leave w.e.f. 27-3-2017 to 4-3-2017 with permission to prefix Sunday falling on 26-3-2017 and to suffix Second Saturday and Sunday falling on 8-4-2017 and 9-4-2017 in favour of Shri Rajesh Chauhan, Senior Civil Judge-cum-Chief Judicial Magistrate, Mandi, H.P.

8434 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 Certified that Shri Rajesh Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Shri Rajesh Chauhan would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-Chief Judicial Magistrate, Mandi, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th March, 2017

No. HHC/GAZ/14-345/2014.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 3 days commuted leave w.e.f. 9-1-2017 to 11-1-2017 in favour of Ms. Abha Chauhan, Civil Judge-cum-JMIC (V), Shimla, H.P.

Certified that Ms. Abha Chauhan has joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Abha Chauhan would have continued to hold the post of Civil Judge- cum-JMIC (V), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla the 10th March, 2017

No.HHC/GAZ/14-319/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 135 days' maternity leave w.e.f. 27-01-2017 to 10-06-2017 with permission to suffix Sunday falling on 11-06-2017 in favour of Smt. Akshi Sharma, Civil Judge-cum-JMIC (III), Shimla, H.P. Certified that Smt. Akshi Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Akshi Sharma would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC (III), Shimla, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

8435 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 4th March, 2017

No.HHC/GAZ/14-274/2004.—Consequent upon the enactment of the H.P. Judicial Officers (Pay and Conditions of Service) Act, 2003 and the framing of H.P. Judicial Officers (Pay Fixation) Rules, 2010, the benefit of the 1st Assured Career Progression Scale of ` 33090-920- 40450-1080-45850 has been granted to Sh. Niranjan Singh, a member of H.P. Judicial Service in the cadre of Civil Judge w.e.f. 12-12-2016.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH, COURT OF HIMACHAL PRADESH,

REGISTRAR GENERAL.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 9th March, 2017

No.HHC/GAZ/14-52/74-VII.—In the interest of administration, following transfer and posting/assignment of additional work are hereby ordered with immediate effect:

1. Ms. Parveen Chauhan, Sr. Civil Judge-cum-CJM, Bilaspur shall look after the work of Secretary, District Legal Services Authority, Mandi &Bilaspur pertaining to Bilaspur District in addition to her own duties.

2. Shri Hitender Sharma, Secretary District Legal Services Authority, Mandi & Bilaspur is transferred and posted as Senior Civil Judge-cum- ACJM (I), Sundernagar, H.P.

3. Shri Sandeep Singh Sihag, Senior Civil Judge-cum-ACJM (I), Mandi shall look after the work of Secretary, District Legal Services Authority, Mandi & Bilaspur pertaining to Mandi District in addition to his own duties.

4. Shri Hoshiar Singh Verma, Senior Civil Judge-cum-ACJM (I), Una shall look after the work of Secretary, District Legal Services Authority Una & Hamirpur pertaining to Una District in addition to his own duties.

5. Shri Vikrant Kaundal, Senior Civil Judge-cum-ACJM (I), Hamirpur shall look after the work of the Secretary, District Legal Services Authority Una & Hamirpur pertaining to Hamirpur District in addition to his own duties.

No concurrent allowance shall be admissible for holding additional charge.

BY ORDER OF THE HON'BLE HIGH, COURT OF HIMACHAL PRADESH

REGISTRAR GENERAL.

8436 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 6th March, 2017

No.HHC/Admn.3(331)/92-II.—20 days earned leave in different spells is hereby sanctioned in favour of Shri Davinder Chopra, Additional Registrar of this Registry, as under:

1. 05 days earned leave on and with effect from 06-03-2017 to 10-03-2017 with permission to prefix Sunday falling on 05-03-2017 and suffix second Saturday, Sunday and Gazetted holiday falling from 11th to 13th March, 2017.

2. 03 days earned leave on and with effect from 15-03-2017 to 17-03-2017.

3. 04 days earned leave on and with effect from 03-04-2017 to 06-04-2017 with permission to prefix Sunday falling on 02-04-2017.

4. 03 days earned leave on and with effect from 10-04-2017 to 12-04-2017 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 8th & 9th April, 2017.

5. 05 days earned leave on and with effect from 17-04-2017 to 21-04-2017 with permission prefix Gazetted holidays and Sunday falling from 14th to 16th April, 2017.

Certified that Shri Davinder Chopra is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Davinder Chopra would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 14th March, 2017

No.HHC/ Estt.3(406)/95-I.—05 days earned leave w.e.f. 14-03-2017 to 18-03-2017 with permission to prefix second Saturday, Sunday and Gazetted holiday falling from 11th to 13th March, 2017 and suffix Sunday falling on 19-03-2017 is hereby sanctioned in favour of Shri Gopal Swaroop Kaushal, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Swaroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order, Sd/- Registrar General.

8437 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla the 14th March, 2017

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District and Sessions Judge, Ghumarwin (Camp at Bilaspur), H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of District and Sessions Judge, Bilaspur and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" w.e.f. 27-03-2017 to 31-03-2017.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla the 14th March, 2017

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nalagarh, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Civil Judgecum- JMIC, Nalagarh and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" with immediate effect till Smt. Divya Jyoti Patial, Civil Judge-cum-JMIC, Nalagarh joins duty.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001

NOTIFICATION

Shimla the 14th March, 2017

No.HHC/Admn.6 (23)/74-XVI.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Additional District & Sessions Judge-II, Kangra at Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Additional District & Sessions Judge-III, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the earned leave period of Smt. Jyotsna S. Dadhwal, Additional District & Sessions Judge-III, Kangra at Dharamshala w.e.f. 14-03-2017 to 3-03-2017 with permission to prefix Sunday and Gazetted holiday falling on 12-03-2017 & 13-03-2017 or till she returns from leave.

By order, Sd/- Registrar General.

8438 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 14th March, 2017

No.HHC/GAZ/14-240/99-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 18 days earned leave w.e.f. 14-03-2017 to 31-03-2017 with permission to prefix Sunday and gazetted holiday falling on 12-03-2017 & 13-03-2017 in favour of Smt. Jyotsna S. Dadhwal, Additional District and Sessions Judge (III), Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Smt. Jyotsna S. Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Jyotsna S. Dadhwal would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (III), Kangra at Dharamshala, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 14th March, 2017

No.HHC/GAZ/ 14-311/10.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 07-02-2017 to 09-02-2017 in favour of Sh. Kapil Sharma, Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nalagarh, H.P.

Certified that Sh. Kapil Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Kapil Sharma would have continued to hold the post of Senior Civil Judge-cum-ACJM, Nalagarh, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 14th March, 2017.

No.HHC/GAZ/ 14-332/2013.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days commuted leave w.e.f. 17-11-2016 to 19-11-2016 in favour of Sh. Vishal Kaundal, Civil Judge-cum-JMIC, Arki, H.P.

8439 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938

Certified that Sh. Vishal Kaundal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Vishal Kaundal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Arki, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla the 14th March, 2017.

No.HHC/GAZ/ 14-315/2010.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 02 days commuted leave for 08-02-2017 & 09-02-2017 in favour of Sh. Nikhil Aggarwal, Civil Judge-cum-JMIC, Jawali, H.P.

Certified that Sh. Nikhil Aggarwal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Nikhil Aggarwal would have continued to hold the post of Civil Judge-cum-JMIC, Jawali, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

By order, Sd/- Registrar General.

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ब अदालत श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा अमको राम पुत्र देशा, निवासी दाडवीं, परगना बकाण, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम अमको राम है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल दाडवीं के अभिलेख में अमका प्रसाद दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अमको राम के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-03-2017 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे। 8440 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 आज दिनांक 20-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लक्ष्मण सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा दीनो पुत्र तपिया उर्फ पतो, निवासी व डाकघर पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम दीनो है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल पियुहरा के अभिलेख में दीना नाथ दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी दीनो के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-03-2017 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लक्ष्मण सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।

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ब अदालत श्री लक्ष्मण सिंह सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा सोनिया पुत्र जन्ता, निवासी लेच, परगना पियुहरा, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा

बनाम

आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र बराये नाम दरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय हल्फी ब्यान व अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम सोनिया है जो सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के महाल पियुहरा के अभिलेख में रिखू दर्ज है। जिसकी दरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी सोनिया के नाम की दरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत8441 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 अधोहस्ताक्षरी दिनांक 27-03-2017 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दरुस्ती के आदेश दे दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

लक्ष्मण सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, उप-तहसील धरवाला, जिला चम्बा।

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ब अदालत विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0 1. Rajesh Kumar s/o Shri Purshotam Dutt, r/o Village Kachhali P.O. Phangota, Tehsil Dhatwal at Bijhari, District Hamirpur (H.P.).

District Una (H.P.)

2. Poonam Sharma d/o Shri Jai Pal, r/o Village & P.O. Lower Andora, Tehsil Amb, . . प्रार्थी

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी। आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी एक व दो ने इस न्यायालय में विवाह पंजीकरण करवाने का आवेदन किया है। अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता व उपरोक्त आवेदनकर्ता के माता-पिता को इस विवाह के पंजीकरण बारे एतराज हो तो दिनांक 15-04-2017 या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे तक इस न्यायालय में आपाि दर्ज करवा सकते हैंं। इस तिथि के बाद कोई उजर स्वीकार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 27-02-2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- विवाह पंजीकरण अधिकारी, बड़सर, उप-मण्डल बड़सर, जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री दमोदर दास, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) अभिषेक पुत्र, सविता देवी पुत्री, शिखा कुमारी पुत्री कमलजीत सिंह पुत्र पीहजा राम, निवासी महाकाल, . . आवेदक तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता महाकाल

. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में अक्षय कुमार पुत्र, साक्षी कुमारी, दिशा के बजाये अभिषेक, शिखा कुमारी, सविता देवी दर्ज करने बारे।

ईश्तहार :

उपरोक्त आवेदक अभिषेक पुत्र कमलजीत सिंह, वासी महाल महाकाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि वह महाल महाकाल में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अक्षय व उसकी बहनों का नाम साक्षी व दिशा दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने अपना नाम अभिषेक व बहनों का नाम शिखा कुमारी, सविता देवी दर्ज करने का आग्रह किया है। 8442 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 29-4-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 22-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दमोदर दास, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) Dhugu Ram s/o Late Shri Makholi Ram, r/o Deol Khas, Tehsil Baijnath . . आवेदक

बनाम

आम जनता दयोल खास

. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में धुजू राम के बजाये धीरज कुमार दर्ज करने बारे। ईश्तहार :

उपरोक्त आवेदक धुजू राम पुत्र मखौली राम, वासी महाल दयोल खास, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि वह महाल दयोल खास में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में उसका नाम धुजू राम दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने अपना नाम धीरज कुमार (Dheeraj Kumar) दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-4-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 22-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

---------- ब अदालत श्री दमोदर दास, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ववली कुमार पुत्र फूमी चन्द, निवासी Bag, मौजा सन्साल, तहसील बैजनाथ . . आवेदक बनाम

आम जनता बाग

. . प्रतिवादी प्रार्थना-पत्र बराये दरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में वावली कुमार पुत्र भीमी चन्द के बजाये ववली कुमार पुत्र फूमी चन्द दर्ज करने बारे।

ईश्तहार :

उपरोक्त आवेदक ववली कुमार पुत्र फूमी चन्द, वासी महाल बाग, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने अदालत हजा में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि वह महाल बाग में भू-स्वामी है। राजस्व रिकार्ड में8443 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 उसका का नाम व पिता नाम वावली कमार पुत्र भीमी चन्द दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने ववली कुमार पुत्र फूमी चन्द दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-4-2017 को अदालत हजा में हाजिर होकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे। आज दिनांक 23-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दमोदर दास नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश

दिनांक पेशी : 26/4/2017 मुकद्दमा संख्या : 111/NT/2075 112/NT/2075

Roshan Lal बनाम Yog Raj आदि

निवासीयान महाल नौरी झिकली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। Roshan Lal ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 6, 60 खतौनी नं0 12, 134 खसरा नम्बरान 46, 48, 67, 68, 70, 71,LMO-59-40 & 44, 45, 81, 82, 83 रकबा तादादी 0-65-15 है0 महाल नौरी झिकली, मौजा नौरी, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण Yog Raj s/o Amar Chand व Kamal Dev Rana s/o Titu Ram, r/o Nouri Jhikli Mauja Nauri, Tehsil Baijnath को वजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 26-4-2017 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-2-2017 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री दमोदर दास नायब तहसीलदार एवम्‌ सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, हिमाचल प्रदेश

दिनांक पेशी : 27/4/2017 मुकद्दमा संख्या : 19/NT/2016

अरविन्द कुमार बनाम दिनेश कुमार

निवासीयान महाल गणखेतर, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। 8444 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 अरविन्द कुमार ने अदालत हजा में बराये (तकसीम) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 19 खतौनी नं0 19 खसरा नम्बरान 743 रकबा तादादी 0-64-50 है0 महाल गणखेतर, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की तकसीम करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 2. प्रवीण कुमारी, 3. सुनीता देवी पुत्री, 4. जगतम्बा देवी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण चन्द, 5, वसाखी गिर, 24, चैन गिर, 25. भागो गिर पुत्रान, 26. गुड्‌डी पुत्री ठाकुर दास, 27. प्यार चन्द, 28. प्रीतम चन्द पुत्रान खूब राम गिर चेला निवासी गणखेतर, तहसील बैजनाथ को वजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 27-4-2017 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15-2-2017 को अदालत की मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं0 :

श्रीमती Indu Roy बनाम आम जनता विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

श्रीमती Indu Roy पत्नी Late श्री Parveen Roy निवासी Shyam Nagar, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी सास श्रीमती Kaushalya Devi की मृत्यु दिनांक 22-10-2000 है परन्तु नगर निगम Dharamshala में मृत्यु पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त श्रीमती Kaushalya Devi की मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 4-4-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 9-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर अदालत। हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत नायब तहसीलदार व अखत्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

आम जनता श्री Lakpa Tsering बनाम

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

8445 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 नोटिस बनाम आम जनता

श्री Lakpa Tsering पुत्र श्री Nima Phinjo, निवासी Mcleodganj तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पोते नाम Tenzin Nankha की जन्म दिनांक 09-08-1999 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Nankha की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 06-04-2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- कार्यकारी दण्डाधिकारी, धर्मशाला।

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ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री राजेश कुमार बनाम आम जनता नोटिस बनाम आम जनता।

श्री राजेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द, निवासी घरोह, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित प्रार्थना पत्र दिया है कि स्कूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड में उसका नाम राजेश कुमार दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड मुहाल घरोह खास व बगरेहड मौजा घरोह में उसका नाम राकेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द कर दिया है जो कि गलत दर्ज है आवेदक अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में राकेश कुमार उपनाम राजेश कुमार पुत्र प्रकाश चन्द दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को कोई एतराज हो तो वह दिनांक 07-04-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकते हैं मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक ........................ को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)। -------

ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 9/M E/T/2017

1. श्री कौल सिंह पुत्र श्री राम नाथ, गांव व डा0 भेखली, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती वन्दना पुत्री श्री श्याम चन्द, निवासी गांव मदगन, डा0 भल्थाणी, तहसील व जिला कुल्लू,

. . प्रार्थीगण हि0 प्र08446 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 बनाम . . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 18-2-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 01-10-2008 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान भेखली में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 10/M E/T/2017

1. श्री पवन कुमार पुत्र श्री देवी लाल, निवासी गांव व डा0 पीज, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती वीना कुमारी पुत्री श्री सूरत राम, गांव सोयल, डा0 कराड़सू, तहसील व जिला कुल्लू,

. . प्रार्थीगण हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 18-2-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 10-07-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान पीज में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।8447 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 आज दिनांक 21-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ। मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 2/M E/T/2017

1. श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री ओम प्रकाश, गांव व डा0 नगर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती नेहा शर्मा पुत्री श्री सोम देव शर्मा, गांव हिरनी, डा0 लरांकेलो, तहसील व जिला कुल्लू,

. . प्रार्थीगण हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 27-1-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5-12-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान नगर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 3/M E/T/2017

1. श्री राज कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास, निवासी जलौहरा, डा0 शिरढ़, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0। 8448 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 2. श्रीमती निर्मला देवी पुत्री श्री माया राम, निवासी वन्दल, डा0 पूईद तहसील व जिला कुल्लू,

. . प्रार्थीगण हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 13-2-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-1-2014 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान जलौहरा में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 4/M E/T/2017

1. श्री जीवन लाल शर्मा पुत्र श्री धर्म चन्द शर्मा, निवासी चनसारी, डा0 वारी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती नेहा पुत्री श्री वाला राम, निवासी H. No. 88, Ward No. 10, Dhalpur Near Govt. . . प्रार्थीगण I.T.I. Kullu (H.P.)

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 30-1-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 16-4-2007 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान कुल्लू में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।8449 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 5/M E/T/2017

1. श्री ठाकुर चन्द पुत्र श्री पुने राम, निवासी घौट फाटी कोठी व डा0 काईस, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती वेगमा देवी पुत्री श्री गीरु राम, निवासी तलोगी, फाटी खराहल, तहसील व जिला कुल्लू, . . प्रार्थीगण हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 4-2-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 20-12-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान घौट में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।8450 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 6/M E/T/2017

1. श्री सेस राम पुत्र श्री मुलू राम, गांव नागंचा, डा0 वन्द्रोल, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0 2. श्रीमती जमुना पुत्री श्री केवल राम, गांव वटाहर, डा0 हरीपूर, तहसील व जिला कुल्लू, हि0 प्र0

. . प्रार्थीगण

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 6-2-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 5-9-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान वन्द्रोल में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 7/ME/T/2017

1. श्री साजू राम पुत्र श्री शिव चन्द, निवासी मड़घन, डा0 भल्याणी, तहसील व जिला कुल्लू, हि0प्र0 2. श्रीमती गंगा देवी पुत्री श्री रेवत राम, निवासी ग्राम सोलग नाला, डा0 पलचान, तहसील मनाली, . . प्रार्थीगण जिला कुल्लू, हि0 प्र0

बनाम

. . प्रतिवादीगण आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।8451 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 8-2-2017 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 15-9-2011 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान मड़गन में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

---------- ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

दिनांक : 3-4-2017 केस नम्बर : 8/ME/T/2017

1. श्री रजनीश कश्यप पुत्र श्री प्यारे लाल, निवासी H.No. 450, Ward No. 4, Upper Sultanpur, Kullu, H.P.

2. श्रीमती पूनम पुत्री श्री विद्या सागर, निवासी कोट, डा0 प्लाईच, तहसील वंजार, जिला कुल्लू,

. . प्रार्थीगण हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण विषय.--प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण उपरोक्त ने दिनांक 30-12-2016 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र पेश किया है कि उन्होंने दिनांक 23-7-2016 को हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार स्थान सुल्तानपुर में शादी कर ली है और तब से पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित पंचायत में नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को व सगे सम्बन्धियों को इस ईश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगणों की शादी को सम्बन्धित पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत पेश होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज प्राप्त न होने की सूरत में नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)। 8452 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 3-4-2017 केस नम्बर : 6/B. E/T/2017

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सहदेव कुमार पुत्र श्री धिरेन सिंह, निवासी वागा, डा0 रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 11-2-1993 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रायसन के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस अदालती ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को सहदेव कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू, हि0 प्र0

तारीख पेशी : 3-4-2017 केस नम्बर : 7/B.E/T/2017

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.--प्रार्थना-पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री निमाई कुमार पुत्र श्री धिरेन सिंह, निवासी वागा, डा0 रायसन, तहसील व जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 15-4-1990 को हुआ है, परन्तु उसकी जन्म तिथि का इन्द्राज किसी कारणवश ग्राम पंचायत रायसन के अभिलेख में दर्ज न की गई है।

अतः इस अदालती ईश्तहार द्वारा सर्वसाधारण व सम्बन्धीगणों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को निमाई कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे कोई आपाि हो तो वह दिनांक 3-4-2017 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर व8453 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 एतराज दर्ज करवा सकता है, इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश सम्बन्धित पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 16-2-2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

वेद प्रकाश शर्मा, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री केहरु, निवासी ग्राम बान्दली, डाकखाना कांडो, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

जैसा कि श्री प्रेम सिंह पुत्र श्री केहरु, निवासी ग्राम बान्दली, डाकखाना कांडो, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसका नाम प्रेम सिंह है मुताबिक पंचायत रिकॉर्ड व आधार कार्ड भी उसका नाम प्रेम सिंह सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम प्रमा दर्ज किया गया है जो कि गलत है इसे दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 05-04-2017 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 20-02-2017 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत श्री माया राम शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्री राम कुमार सपुत्र श्री तुलसी राम, निवासी ग्राम गवाली पश्मी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

बनाम8454 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 आम जनता प्रार्थना पत्र बराए दुरुस्ती नाम।

श्री राम कुमार सपुत्र श्री तुलसी राम, निवासी ग्राम गवाली पश्मी, तहसील शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना पत्र गुजारा है कि उसका नाम राम कुमार है मुताबिक पंचायत रिकार्ड, फोटो पहचान पत्र व आधार कार्ड में भी उसका नाम राम कुमार सही है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम रामा नन्द दर्ज किया गया है जो कि गलत है इसे दरुस्त किया जाना उचित है।

अतः आम जनता को बजरिये इश्तहार सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त बारे किसी को कोई उजर एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 05-04-2017 से पूर्व अपने एतराज असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के भीतर एतराज प्राप्त न होने की सूरत में आगामी कार्यवाही नियमानुसार कर दी जायेगी।

आज दिनांक 20-02-2017 को हमारे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/- सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, शिलाई, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।

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ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी श्री चेतन चौहान, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा : श्री दीप राम पुत्र श्री जठलू राम, निवासी ग्राम भरायण, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र ईन्द्राज जन्म तिथि।

श्री दीप राम पुत्र श्री जठलू राम, निवासी ग्राम भरायण, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 ने इस अदालत में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र रोशन लाल की पुत्री शीतल की जन्म तिथि 10-8-2013, ग्राम पंचायत कोटला मोलर के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसकी पुष्टि हेतु ब्यान हल्फिया, परिवार रजिस्टर की नकल, सचिव ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अब वह ग्राम पंचायत के रिकार्ड में अपने पुत्र की पुत्री की जन्म तिथि 10-8-2013 दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता ग्राम भरायण व प्रार्थी के समस्त रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी प्रार्थी के उक्त पुत्र की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोटला मोलर, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में दर्ज करने बारे उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 5-4-2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता/सकती है। उसके उपरान्त कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा और नियमानुसार प्रार्थना पत्र का निपटारा कर दिया जाएगा। आज दिनांक 1-3-2017 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

चेतन चौहान, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।8455 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम : जनता आम

श्रीमती प्रेम लता बनाम

आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती प्रेम लता पत्नी कृष्ण देव महतो, निवासी मलाहत, तहसील ऊना, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसकी पुत्री सोनम कुमारी का जन्म गांव मलाहत में दिनांक 13-01-2014 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-03-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 28-02-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।

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ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, ऊना, तहसील व जिला ऊना (हि0 प्र0) नोटिस बनाम : जनता आम

श्री शिव कुमार

बनाम आम जनता दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969.

श्री शिव कुमार पुत्र सुखदेव, निवासी ललडी, तहसील हरोली, जिला ऊना ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि उसके पुत्र केशव सैणी का जन्म गांव कोटला कलां में दिनांक 11-10-2009 को हुआ था, परन्तु इस बारे पंचायत के रिकॉर्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण होने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 29-03-2017 को प्रातः दस बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष असालतन/वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 25-02-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित/-

तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,

ऊना, जिला ऊना (हि0 प्र0)।8456 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग) उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

(नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत)

श्री सुभाष चन्द पुत्र जगदीश पुत्र कुडा पुत्र भम्बू, जात राजपूत, वासी दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, . . वादी जिला ऊना

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी दरख्वास्त वमुराद दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल भडियारा, मौजा दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 खेवट नं0 58 मिन खतौनी नं0 80 मिन स्थित महाल भडियारा, मौजा दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम प्रतिवादी

श्री सुभाष चन्द पुत्र जगदीश पुत्र कुडा पुत्र भम्बू, वासी दुलैहड़़, उप-तहसील दुलैहड़़, जिला ऊना ने इस न्यायालय मेें दिनांक 18-01-2017 को आवेदन-पत्र दरुस्ती नाम प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड महाल भडियारा, मौजा दूलैहड़ की खेवट नं0 58 मिन में उसके दादा का नाम जगदीश पुत्र मेहर चन्द पुत्र भम्बू गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल भडियारा, मौजा दुलैहड में उसके दादा का नाम जगदीश पुत्र मेहर चन्द पुत्र भम्बूू की बजाये जगदीश पुत्र कुडा पुत्र भम्बू दरुस्त दर्ज किया जावे। अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 3-4-2017 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा। आज दिनांक 27-2-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

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ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग) उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0

(नोटिस : जेरे आदेश 5 नियम 20 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत)

श्री सुभाष चन्द पुत्र जगदीश पुत्र कुडा पुत्र भम्बू, जात राजपूत, वासी दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, . . वादी जिला ऊना

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी8457 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 दरख्वास्त वमुराद दरुस्ती नाम राजस्व रिकार्ड महाल श्यामपुरा, मौजा कुंगड़त, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0 खेवट नं0 58 मिन खतौनी नं0 98 मिन स्थित महाल श्यामपुरा, मौजा कुंगडत, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।

नोटिस बनाम प्रतिवादी

श्री सुभाष चन्द पुत्र जगदीश पुत्र कुडा पुत्र भम्बू, वासी दुलैहड़, उप-तहसील दुलैहड़, जिला ऊना ने इस न्यायालय मेें दिनांक 18-01-2017 को आवेदन-पत्र दरुस्ती नाम प्रस्तुत किया कि राजस्व रिकार्ड महाल श्यामपुरा, मौजा कुंगड़त की खेवट नं0 58 मिन की खतौनी नं0 98 में उसके दादा के दादा का नाम जगदीश पुत्र कुडा पुत्र चरन्जी लाल गैर मौरुसी गलत दर्ज हुआ है जिसकी दरुस्ती करके राजस्व रिकार्ड महाल श्यामपुरा, मौजा कुंगड़त में उसके दादा के दादा का नाम जगदीश पुत्र कुडा पुत्र चरन्जी लाल की बजाये जगदीश पुत्र कुडा पुत्र भम्बू दरुस्त दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को नाम दरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह अपना उजर/एतराज लिखित या मौखिक तौर पर इस न्यायालय में निर्धारित तारीख पेशी 3-4-2017 को प्रातः 10 बजे असालतन/वकालतन प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित तारीख पेशी तक उजर प्राप्त न होने की सूरत में यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जाएंगे। निर्धारित तारीख पेशी के उपरान्त कोई भी उजर काबले समायत न होगा। आज दिनांक 27-2-2017 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/- नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता (द्वितीय वर्ग), दुलैहड़, जिला ऊना, हि0 प्र0।8458 राजपत्र, हिमाचल प्रदेश, 21 मार्च, 2017/30 फाल्गुन, 1938 नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम्‌ ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है

Cite this issue. Himachal Pradesh Gazette, Government of Himachal Pradesh, 21 March 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.himachal.2017-03-21.242_gazette_2017-21_03_2017/. Archive identifier in.gazette.himachal.2017-03-21.242_gazette_2017-21_03_2017.